ध्यप्रदेश शा
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 जून 2019-ज्येष्ठ 28 , शक 1941
क्रमांक 239]
जेलविभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 जून 2019.
क्रमांक- एफ- 06-01-2019- तीन जेल. कारागार अधिनियम, 1894 ( 1894 का 9 ) की धारा 36 - क के साथ पठित धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्तनियमों में,-
1. नियम 647 -क का लोप किया जाए.
2. नियम 647-ख में उप- नियम ( 3 ) में,-
(1 ) खण्ड ( क) तथा ( ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-
" ( क) बंदी द्वारा उपार्जित मजदूरी का 50% भुगतान उप- नियम (4 ) के अनुसार किया जाएगा;
(ख) बंदियों को देय मजदूरी का शेष 50 % पीड़ित प्रतिकर योजना में राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार जमा किया जाएगा;" .
(2) खण्ड (ग ) तथा ( घ ) का लोप किया जाए.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2019
No. F-06-01-2019-3 -Jail . In exercise of the powers conferred by Section 59 read with Section 36 -A of the Prisons Act , 1894 (No. IX of 1894) , the State Government , hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Prisons Rules , 1968, namely :-
AMENDMENTS
In the said rules ,-
1. Rule 647 -A shall be omitted.
2.
In rule 647-B , in sub - rule ( 3 ) ,---
(1) for clauses (a) and ( b), the following clauses shall be substituted , namely :-
"(a)
50% of the wages earned by a prisoner shall be paid in accordance with sub -rule (4) ;
(b)
Remaining 50 % of the wages payable to prisoners shall be deposited in Victim Compensation Scheme as per guidelines issued by the State Government from time to time ; " .
(2) Clause (c) and (d) shall be omitted.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव चन्द्र दुबे , सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.