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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

कृषि उपज मंडी समिति अमरवाड़ा के अन्‍तर्गत मंडी क्षेत्र के स्‍थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित

Published 19 June 2019

Department
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
242
Identifier
in.gazette.madhya.2019-06-19.242.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

सत्यमेव जयते

शासन

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , बुधवार, दिनांक 19 जून 2019- ज्येष्ठ 29 , शक 1941

क्रमांक 242 ]

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 जून 2019

क्र. बी- 15-33-2019 - चौदह- 2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 (24, सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्र. डी- 15-47-2007- चौदह-3 , दिनांक 22 अप्रैल 2010 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, अमरवाड़ा के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है:-

स्थान

नगरपालिका हर्रई , तहसील हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.023 हेक्टर भूमि का क्षेत्रः-

क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (3)

खसरा क्रमांक

(2)

क्रमांक (1)

2.023

174/14

1

कुल योग .. 2.023

जिसकी सीमाएं

उत्तर में- हर्रई से राबराकला सड़क.

दक्षिण में- हर्रई से बटकाखापा 'सड़क.

पूर्व में- सुमन्त्रा पति उमाशंकर गोंड़ की भूमि.

पश्चिम में- सुनीता की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

उपेन्द्रनाथ शर्मा , उपसचिव.

483 484

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जून 2019

भोपाल, दिनांक 19 जून 2019

क्र. बी- 1-33-2019 चौदह-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 19 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , उपेन्द्रनाथ शर्मा , उपसचिव.

Bhopal, the 19th June 2019

No. D- 15-33-2019 - XIV- 2.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section ( 2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government hereby, declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Amarwada has been established by this department's Notification even No.D - 15-47-2007 - XIV- 3 dated 22nd April 2010 shall be the sub - market yard , namely:-

PLACE

An area of 2.023 Hectare land of below mentioned Khasra number at Nagar Palika Harrai in Tehsil Harrai of District Chhindwara : -

Khasra No. (2)

S. No. (1)

Area ( In Hectors) (3)

1

2.023

174/14

Total 2.023

BOUNDED BY

On the North by Harrai to Rabrakala Road .

On the South by Harrai to Bhakta Khapa Road .

On the Eastby- Land of Sumantra Wife of Umashankar Gaur .

On the westby Land of Sunita .

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , UPENDRANATH SHARMA , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 19 जून 2019

क्र. बी- 15-33-2019 चौदह - 2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( 24, सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 19 जून 2019 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र अमरवाड़ा के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है:-

क्षेत्र

( 1 ) नगरपालिका हर्रई , तहसील हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः- 1. सोनपुर, ( 2 ) हरनभटा, ( 3 ) आंजनपुर, ( 4 ) उमरीकला, ( 5 ) सलैया बुलाकी, ( 6 ) नांदना, ( 7 ) भैंसाकला, ( 8 ) कोकन पिपरिया, ( 9 ) अमारी , ( 10 ) करैहया, ( 11 ) राबराकला , ( 12 ) बम्होरी , ( 13 ) राबरा खुर्द, ( 14 ) बारगी, ( 15 ) तेंदनी , ( 16 ) भेड़ा, ( 17 ) ढोड़ा, ( 18 ) बिछुआ, ( 19 ) तेन्दूखेड़ा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.

484 ( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2019

भोपाल, दिनांक 19 जून 2019

क्र. बी- 15-33-2019- चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 19th June 2019

No. B - 15-33-2019 - XIV- 2.- In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government hereby declare that in relation to the market yard declare vide this Department notification even number dated 19th June 2019 the following area of Harri shall be sub- market area, namely:-

AREA

An area within the limit of Nagar Palika Harrai in Tehsil Harrai of District Chhindwara: (1)

(2) An area comprising of the following Villages within the radious of 5 Kilometers from the market yard, namely:-

(1) Sonpur , (2) Haran Bhatta , (3 ) Aanjanpur, (4) Umarikala, (5) Salliya Bulaki , (6) Nandna , (7) Baisa kala , (8) Kokan Pipariya , (9) Amari , ( 10) Karhiya , ( 11 ) Rabrakala, ( 12) Bamohri , (13 ) Rabra khurd , (14) Baargi , ( 15 ) Tendni , ( 16) Bheda , ( 17) Dhoda, ( 18) Bichua , ( 19) Tendukheda .

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , UPENDRANATH SHARMA , Dy . Secy .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 June 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-06-19.242.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-06-19.242.Extraordinary.