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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 25, Part Part 1, 21 June 2019

Published 21 June 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
25
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-06-21.25.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्र

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2019- ज्येष्ठ 31 , शक 1941

क्रमांक 25]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 2019

क्र. ई. 1-247-2019-5- एक. श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991 ) प्रमुख संचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग , एवं वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि. क. अ.- सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्री रवि डफरिया, भाप्रसे ( 2006 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी अस्थायी रूप से , आदेश तक, संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल , दिनांक 22 मई 2019

क्र. ई - 5-556- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री अनुराग जैन, भाप्रसे. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 20से 24 मई 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

5593

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

[ भाग 1 5594

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग जैन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग जैन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-973 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे. , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 17 जून से 12 जुलाई 2019 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई-5-791 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस. , सचिव, मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 27 मई से 7 जून 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 08, 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 23 मई 2019

भोपाल, दिनांक 27 मई 2019

क्र. ई- 1-194-2019-5- एक. श्री मनोहरलाल दुबे, भाप्रसे (2000 ) कमिश्नर , सागर संभाग , सागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राज्यपाल , राजभवन, मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई- 5-683 - आयएएस- लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 1 से 8 जून 2019 तक कनाडा में आयोजित. Women Deliver Confrence in Vancover कांफ्रेस एवं दिनांक 10 से 11 जून 2019 तक Palliative Cancer Care Unit न्युयार्क में अध्ययन हेतु जाने के अनुक्रम में दिनांक 12 से 14 जून 2019 तक, तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री मनोहरलाल दुबे द्वारा सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत सचिव, राज्यपाल , राजभवन, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल 5595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

क्र. ई- 1-249-2019-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

नवीन पदस्थापना (3)

(2)

क्र. (1)

1

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग .

श्री जे. एन. कांसौटिया ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग.

2

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह-सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार) .

डॉ. राजेश कुमार राजौरा ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .

3

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग .

श्री अजीत केसरी ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग.

4

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन

श्री अशोक शाह ( 1990) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग .

5

श्री पंकज अग्रवाल ( 1992 ) ,

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एप्को.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.- सह- सदस्य (पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार ) .

6

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अनुपम राजन ( 1993 ) ,

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एप्को.

( 2) श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग , परिवहन विभाग एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

( 3 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

(4 ) श्रीमती रेनू तिवारी, भाप्रसे ( 2000 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश , भोपाल तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के अतिरिक्त के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

[ भाग 1 5596

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

क्र. ई- 1-252-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

स. क्र.

(3)

(2)

(1)

1

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय

श्री शोभित जैन (2000 ) , कमिश्नर शहडोल संभाग , शहडोल .

2

आयुक्त सह- पंजीयक- सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ ( अतिरिक्त प्रभार) .

डॉ. एम. के. अग्रवाल ( 2000 ) , कमिश्नर चंबल संभाग , मुरैना.

3

कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर

श्री बी. एम. शर्मा ( 2001 ) , सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर.

4

सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर

श्री महेश चन्द्र चौधरी ( 2001 ) , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर.

5

कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल

श्री आर बी. प्रजापति ( 2002 ) , सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग ,

भोपाल.

6

कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा

डॉ. श्रीनिवास शर्मा ( 2003 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

7

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

श्री शेखर वर्मा ( 2004) , कलेक्टर, जिला शहडोल.

8

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन

श्रीमती छवि भारद्वाज (2008 ) , कलेक्टर, जिला जबलपुर.

9

कलेक्टर, जिला जबलपुर

श्री भरत यादव (2008 ) , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा.

10

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन

श्री मनोज खत्री (2008 ) , कलेक्टर , जिला पन्ना.

11

कलेक्टर , जिला शहडोल

श्री ललित कुमार दाहिमा (2008 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

12

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन

श्री धनराजू एस. (2009 ) , कलेक्टर , जिला मंदसौर.

13

कलेक्टर , जिला भिण्ड

श्री छोटे सिंह ( 2010 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग , जबलपुर.

14

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन

डॉ. विजय कुमार जे. (2011 ) , कलेक्टर, जिला भिण्ड.

(2) उपरोक्त तालिका के क्रमांक 2 पर उल्लेखित श्री एम. के. अग्रवाल , भाप्रसे ( 2000 ) का पदस्थापना आदेश दिनांक 1 जून 2019 से प्रभावशील होगा.

5597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

क्र. ई- 1-253-2019-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना क्र.

(2)

(1)

1

श्री हरिसिंह मीणा (2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2019

क्र. ई- 1-254-2019-5- एक. श्री शेखर वर्मा, भाप्रसे (2004 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास , भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 1-255-2019-5-एक.- श्री एम. गोपाल रेड्डी, भाप्रसे (1985 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जन संपर्क विभाग तथा जल संसाधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार ) पदस्थ किया जाता है.

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-249-2019-5- एक, दिनांक 27 मई 2019 द्वारा डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह-सदस्य ( पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार ) पदस्थ किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

नवीन पदस्थापना

(3)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय

क्र. ई- 5-883 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अनय द्विवेदी, आयएएस. , अपर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनय द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनय द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 29 मई 2019

क्र. ई - 1-229-2019-5- एक. श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे (2000) आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई - 1-450-2012-5- एक.- श्री एस . एस . कुमरे, भाप्रसे (2000 ) , तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिला उमरिया के विरुद्ध वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि में मनरेगा कार्य में अनियमितता किये जाने के कारण जारी कारण बताओ सूचना- पत्र एवं उस पर श्री कुमरे द्वारा दिये गये उत्तर एवं भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में विभागीय आदेश क्रमांक डी- 2-47-2011-6-एक, दिनांक 30 मार्च 2019 द्वारा प्रकरण में प्रशासकीय चेतावनी जारी करते हुए प्रकरण बिना किसी दंड के इसी प्रक्रम पर समाप्त किया गया है .

5598

(2 ) आवंटन वर्ष 2000 तथा पूर्व वर्षों के अवशेष भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 31 जनवरी 2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छानबीन समिति की बैठक संपन्न हुई थी. उक्त बैठक में आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों के साथ- साथ श्री एस. एस. कुमरे , भाप्रसे ( 2000 ) के नाम पर भी छानबीन समिति द्वारा विचार किया गया.

(3) छानबीन समिति द्वारा विचारोपरान्त श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000 ) के रिकार्ड के समग्र मूल्यांकन के आधार पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में उनकी पदोन्नति की उपयुक्तता के संबंध में अपनी अनुशंसा को सीलबंद लिफाफे में रखे जाने की अनुशंसा की.

(4) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के पश्चात् आवंटन वर्ष 2001 के लिए दिनांक 12 सितंबर, 2014 , आवंटन वर्ष 2002 के लिए दिनांक 04 नवबंर, 2015 , आवंटन वर्ष 2003 के लिए दिनांक 23 फरवरी , 2016, आवंटन वर्ष 2004 के लिए दिनांक 26 दिसम्बर, 2016, आवंटन वर्ष 2005 के लिए दिनांक 18 दिसम्बर 2017 एवं आवंटन वर्ष 2006 के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2018 को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के लिए आयोजित छानबीन समिति की बैठकों में भी श्री एस. एस. कुमरे , भाप्रसे ( 2000 ) के नाम पर वरिष्ठता क्रम पर समिति द्वारा विचार किया गया. चूंकि श्री कुमरे के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण लंबित/विचाराधीन होने के कारण आवंटन वर्ष 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 एवं 2006 में भी श्री कुमरे की पदोन्नति के संबंध में समिति द्वारा अपनी अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखे जाने की अनुशंसा की गई.

( 5 ) श्री एस. एस. कुमरे की विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय चेतावनी दिये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है. भारत सरकार के उक्त निर्णय के परिक्रम में विभाग के आदेश दिनांक 30 मार्च 2019 से श्री एस . एस. कुमरे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण प्रशासकीय चेतावनी देते हुए बिना किसी दण्ड के इसी प्रक्रम पर समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं.

(6 ) विभागीय आदेश दिनांक 30 मार्च 2019 के आलोक में श्री एस. एस. कुमरे, ( सेवानिवृत्त भाप्रसे-2000 ) की पदोन्नति के संबंध में छानबीन समिति की बैठक दिनांक 31 जनवरी 2013 में रखा गया बंद लिफाफा खोला गया. समिति द्वारा श्री एस . एस. कुमरे, (सेवानिवृत्त भाप्रसे-2000 ) को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया है.

(7 ) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

गया है . अतः, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री एस. एस . कुमरे, ( सेवानिवृत्त भाप्रसे-2000 ) को दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे में प्रवर श्रेणी वेतनमान ( रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 8700 ) में काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion) प्रदान करता है . प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री एस . एस. कुमरे का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion) की तिथि अर्थात् 01 जनवरी 2013 से निर्धारित होंगे . किन्तु प्रवर श्रेणी वेतनमान में काल्पनिक पदोन्नति की दिनांक 1 जनवरी 2013 से सेवानिवृत्ति की दिनांक 31 मार्च 2019 की अवधि में उन्हें पदोन्नत पद पर वेतन/ भत्तों एवं एरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी.

क्र. ई- 5-606- आयएएस-लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री पंकज अग्रवाल, आयएएस , तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक , नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल ( वर्तमान में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एप्को ) को दिनांक 17 से 29 जून 2019 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 एवं 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री पंकज अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एप्को के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पंकज अग्रवाल द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एप्को का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

5599

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 1 जून 2019

क्र. ई- 1-256-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

कमिश्नर, सागर संभाग , सागर

1 श्री गुलशन बामरा ( 1997) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग .

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

2 श्रीमती छवि भारद्वाज ( 2008 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन .

3 डॉ. विजय कुमार जे. ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती छवि भारद्वाज द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे ( 1996 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-258-2019-5- एक. श्रीमती रेनू तिवारी , भाप्रसे (2000 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई - 1-260-2019-5- एक. श्री एम. बी. ओझा , भाप्रसे (2001 ) , आयुक्त, महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई - 1-262-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

कलेक्टर, नीमच

श्री अजय सिंह गंगवार (2004) , सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल.

[ भाग 1 5600

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

(4)

(3)

(2)

(1)

2

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे ( 2006 ) , कलेक्टर, भोपाल .

कलेक्टर, आगर-मालवा

3 श्री अभय कुमार वर्मा ( 2007 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) .

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

4 श्री दीपक सिंह ( 2007) , कलेक्टर, धार.

कलेक्टर, सतना

5 श्री विशेष गढ़पाले ( 2008 ) , कलेक्टर, खण्डवा.

कलेक्टर, अलीराजपुर

6 श्रीमती सुरभि गुप्ता ( 2008 ) , कलेक्टर, डिंडोरी.

7

कलेक्टर, शाजापुर

श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ( 2008 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) सागर संभाग, सागर.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

8 श्री शमीम उद्दीन (2008 ) , कलेक्टर, अलीराजपुर.

कलेक्टर, रायसेन

9 श्रीमती सूफिया फारूकी वली ( 2009 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल.

कलेक्टर, सीहोर

10 श्री अजय गुप्ता ( 2009 ) , कलेक्टर, आगर-मालवा.

कलेक्टर, धार

11 श्री श्रीकान्त बनोठ ( 2009 ) , कलेक्टर, शाजापुर.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

12 श्री उमेश कुमार ( 2009 ) , कलेक्टर, बुरहानपुर.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर

13 श्री आशीष कुमार ( 2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अध्यात्म विभाग तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार ) .

5601 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(4) (2)

(3)

(1)

14

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन (2009 ) , कलेक्टर, निवाड़ी.

15

कलेक्टर, कटनी

श्री शशि भूषण सिंह ( 2009 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

16 श्री सतेन्द्र सिंह ( 2009 ) , कलेक्टर, सतना.

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उद्योग

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 17 श्री मनीष सिंह (2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

18 श्री गणेश शंकर मिश्रा ( 2010 ) , कलेक्टर, सीहोर.

19

कलेक्टर, खण्डवा

श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ( 2010 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम, भोपाल.

कलेक्टर, दमोह

20 श्री तरूण राठी ( 2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग एवं विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग एवं महाप्रबंधक (कार्मिक ) , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त ) प्रभार.

कलेक्टर, पन्ना

21 श्री कर्मवीर शर्मा ( 2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

22 श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा ( 2010 ) , कलेक्टर, रायसेन.

कलेक्टर, निवाड़ी

23 श्री अक्षय कुमार सिंह (2010) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

24 श्री चन्द्रमौली शुक्ला ( 2011 ) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर.

5602

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(2)

(1)

25

(4)

(3)

कलेक्टर, मंदसौर

श्री मनोज पुष्प ( 2011 ) , मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.

26 श्री नीरज कुमार सिंह (2012 ) , कलेक्टर, दमोह.

27 डॉ. पंकज जैन (2012 ) , कलेक्टर, कटनी.

28 श्री राजीव रंजन मीना (2012 ) , कलेक्टर, नीमच.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

कलेक्टर, डिंडोरी

29 श्री बक्की कार्तिकेयन (2012 ) अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी , रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

क्र. ई. 1-249-2019-5- एक.- श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी , भाप्रसे ( 1993 ) को अवकाश से लौटने पर, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रमुख सचिव, ' कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी द्वारा प्रमुख सचिव , ' कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा प्रमुख सचिव, ' कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल प्रमुख सचिव, ' कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

क्र. ई. -5-630- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2019 द्वारा श्री नीरज मंडलोई, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम को दिनांक 6 से 14 जून 2019 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है.

(2) श्री नीरज मंडलोई की अवकाश अवधि में श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-650- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम को दिनांक 3 से 7 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री हरिरंजन राव , प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त , पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पर्यटन निगम की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री पंकज राग , भाप्रसे , प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव , भारत भवन तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव , आयएएस . को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री हरिरंजन राव द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज राग , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-911 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती अनुग्रह पी. , आयएएस. , कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती अनुग्रह पी. , भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुग्रह पी. , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती अनुग्रह पी. , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी . वर्मा, राप्रसे, कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी. , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने के पद पर कार्य करतीं रहतीं .

क्र. ई--5-1066- आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्रीमती सपना निगम, आयएएस. , अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर को दिनांक 3 से 22 जून 2019 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सपना निगम, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सपना निगम , आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5603 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सपना निगम, आयएएस. , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर पद कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2019

क्र. ई- 5-564- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे ( 1988 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 1 से 25 मई 2019 तक, पच्चीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब, उन्हें दिनांक 26 मई से 4 जून 2019 तक, दस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई- 5-792- आयएएस- लीव- 5-एक.-( 1 ) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस . , ( 2003 ) को दिनांक 28 मई से 14 जून 2019 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-825- आयएएस-लीव-5- एक.-( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस. , तत्कालीन कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 7 से 12 जून 2019 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में श्री सतीश कुमार एस. भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री सतीश कुमार एस. , भाप्रसे, कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5604

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

क्र. ई- 5-962 - आंयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री प्रियंक मिश्रा , आयएएस . , ( 2013 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिंगरौली को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 27 मई से 25 जून 2019 तक, तीस दिन का अर्जित अवकाश अर्जित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अवकाश अवधि में से दिनांक 19 से 24 जून 2019 तक, छः दिन की अवधि एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत की जाती है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मई 2019

क्र. ई-5-479- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस . , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 2019 कुल दो दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर उक्त अवधि का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-826- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 6 से 22 जून 2019 तक, सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 5 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 27 मई से 14 जून 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिर्नाक 26 मई एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[ भाग 1 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही . रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-827- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री श्रीमन शुक्ला , भाप्रसे, (2007 ) संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 27 मई से 1 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री श्रीमन शुक्ला, आयएएस. , की अवकाश अवधि में श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, उपसचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे द्वारा संचालक , मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-882 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस. , कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल को दिनांक 27 मई से 1 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.- 5-948- आयएएस- लीव -5- एक.- ( 1 ) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे ( 2004 ) , संचालक, एम पी स्टेटस एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 से 25 मई 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, एम पी स्टेटस एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-974- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री आदित्य सिंह , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , मंदसौर को दिनांक 25 से 30 मई 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आदित्य सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री आदित्य सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदित्य सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1018 - आयएएस- लीव-5 -एक. ( 1 ) सुश्री रानी बंसल, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बागली, जिला देवास को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2019 द्वारा पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 16 मार्च से 30 अप्रैल 2019 तक, छियालीस दिन के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 31 मई 2019 तक, इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

5605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बागली , जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रानी बंसल, आयएएस अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2019

क्र. ई-5-930 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री फटिंग राहुल हरिदास, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 27 मई से 14 जून 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 15 , 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फटिंग राहुल हरिदास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री फटिंग राहुल हरिदास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फटिंग राहुल हरिदास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-993 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आयएएस . , कलेक्टर जिला रीवा को दिनांक 3 से 11 जून 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री एच. एस. मीना, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .

5606

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर जिला जिला का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. एस. मीना, भाप्रसे कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 23 मई 2019

क्र. ई- 5-871 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री धनराजू एस. , आयएएस. , कलेक्टर, जिला मंदसौर को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री धनराजू एस. की अवकाश अवधि में श्री आदित्य सिंह, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मंदसौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला मंदसौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री धनराजू एस. द्वारा कलेक्टर, जिला मंदसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आदित्य सिंह , भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री धनराजू, एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-872- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस . , कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस. , की अवकाश अवधि में कलेक्टर , जिला मुरैना का प्रभार श्री तरूण भटनागर , राप्रसे,

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत मुरैना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस . , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस. , द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरूण भटनागर, राप्रसे उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-923 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती निधि निवेदिता, आयएएस . , कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 10 से 22 जून 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किाय जाता है. उक्तअवकाश के साथ दिनांक 08, 09 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती निधि निवेदिता की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल , राप्रसे, अपर कलेक्टर, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निधि निवेदिता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती निधि निवेदिता को अवकाश वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निधि निवेदिता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-1004- आयएएस-लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री दीपक सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 31 मई से 7 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

भाग 1 ]

5607

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

( 2 ) श्री दीपक सिंह की अवकाश अवधि में श्री संतोष कुमार वर्मा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला धार का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संतोष कुमार वर्मा, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला धार उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 24 मई 2019

क्र. ई-5-908 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री शशांक मिश्रा , भाप्रसे , ( 2007 ) कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 25 जून से 5 जुलाई 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे , की अवकाश अवधि में श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, आयुक्त, नगर पालिक निगम , उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शशांक मिश्रा , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे , द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2019

क्र. ई- 5-869 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजय गुप्ता , आयएएस. , कलेक्टर, जिला आगर - मालवा को दिनांक 28 मई से 1 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजय गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री एन. एस. राजावत, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला आगर- मालवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला आगर - मालवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला आगर- मालवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला आगर- मालवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन . एस. राजावत, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-877 - आयएएस- लीव -5-एक. ( 1 ) श्री अमित तोमर, आयएएस. , कलेक्टर, जिला बड़वानी को दिनांक 28 मई से 4 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अमित तोमर की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला बड़वानी का प्रभार श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बड़वानी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित तोमर, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला बड़वानी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अंकित अस्थाना , भाप्रसे , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5608

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

भोपाल , दिनांक 28 मई 2019

क्र. ई- 5-972- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री आशीष भार्गव , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 6 से 18 अप्रैल 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 19, 20 एवं 21 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष भार्गव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री आशीष भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-994- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पी. आर. कतरोलिया, आयएएस. , अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन को दिनांक 3 से 7 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2. एवं 08 एवं 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी . आर. कतरोलिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री पी. आर. कतरोलिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. आर. कतरोलिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1039- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ को दिनांक 28 मई से 1 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सिद्धार्थ जैन , भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्धार्थ जैन , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1092 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री दिनेश जैन, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 1 से 7 जून 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्तअवकाश के साथ दिनांक 08 एवं 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री दिनेश जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश जैन , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 29 मई 2019

क्र. ई. - 5-816- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस. , संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन तथा संचालक प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल एवं संचालक रोजगार को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 25 मई से 22 जून 2019 तक, उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश ( जिसमें दिनांक 5 से 22 जून 2019 तक, अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश सम्मिलित है ) स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 25 मई से 22 जून 2019 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन तथा संचालक प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल एवं संचालक रोजगार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

5609

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

क्र. ई -5-917 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री सौरभ कुमार सुमन , भाप्रसे. , कलेक्टर , जिला टीकमगढ़ को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 15, 16 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्रीमती नीतू माथुर, राप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर ( विकास ) जिला टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीतू माथुर, राप्रसे, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1026- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 29 मई से 14 जून 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2019

क्र. ई-5-829- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री नागरगोजे मंदन विभीषण , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 30 मई से 14 जून 2019 तक, सोलह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-969 - आयएएस- लीव-5-एक.- ( 1 ) श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल को दिनांक 4 से 14 जून 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 31 मई 2019

क्र. ई- 5-577- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री अशोक शाह , आयएएस. , तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ( वर्तमान में प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन ) को दिनांक 26 अप्रैल से 21 मई 2019 तक, छब्बीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-868 - आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएएस. , प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, भोपाल को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

5610

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

(2) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, उपसचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, भाप्रसे द्वारा प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कर्मवीर शर्मा , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 3 जून 2019

क्र. ई- 5-979- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 12 से 17 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ कोअस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रश्मिअरूण शमी , प्रमुख सचिव " कार्मिक".

भोपाल , दिनांक 4 जून 2019

क्र. ई- 5-980 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती नेहा मीना, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत इंदौर को दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-1004- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री दीपक सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला धार को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मई 2019 द्वारा दिनांक 31 मई से 7 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 08 , 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई- 5-1119- आयएएस लीव -5- एक.-( 1 ) श्री अशोक कुमार चौहान, आयएएस. , अपर आयुक्त, चम्बल संभाग , मुरैना को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार चौहान , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, चम्बल संभाग , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार चौहान, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार चौहान, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड मुकर्जी, प्रमुख सचिव " कार्मिक".

भाग 1 ]

5611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

क्र. एफ 5-1-2017- एक( 1 ) .- उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अवकाश अवधि

अ. क्र.

(2)

कुल दिन (3) (1)

02 01

दिनांक 11 अप्रैल 2019 से दिनांक 12 अप्रैल 2019 तक.

अवकाश का प्रकार

अभियुक्ति

(4)

(5)

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश .

अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ 5-23-2018 - एक( 1 ) .- उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री हुलुवड़ी जी. रमेश , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

कुल दिन (3) अवकाश अवधि (2)

अ. क्र. (1)

11 01 दिनांक 30 अप्रैल 2019 से दिनांक 10 मई 2019

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 जून 2019

क्र. एफ 1 (ए) 92-2011-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 22 जून 2019 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 व 23 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है: - 1. श्री के. बी. शर्मा

स्वयं पत्नी 2. श्रीमती सीमा शर्मा

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, का चालू कार्य श्री मनोज शर्मा, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

अवकाश का प्रकार

अभियुक्ति (5)

(4) पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीषा सेंतिया, उपसचिव.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. बी. शर्मा , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री के. बी. शर्मा, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 125-2011 - ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री धर्मेन्द्र चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक पीटीआरआई. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 24 जून 2019 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत इन्दौर, नई दिल्ली बागडोबरा, गंगटोक, पेलिंग, लाचूंग ( सिक्किम ) 5612

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है: -

स्वयं 1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी

पत्नी 2. श्रीमती अलका चौधरी

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री धर्मेन्द्र चौधरी , भापुसे, का चालूकार्य श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीटीआरआई. पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री धर्मेन्द्र चौधरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरक्षक पीटीआरआई. पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री धर्मेन्द्र चौधरी, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री धर्मेन्द्र चौधरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धर्मेन्द्र चौधरी , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 389-1988- ब-2-दो. राज्य शासन , श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (योजना ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 व 15 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत सिक्किम, गंगटोक की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री पवन कुमार जैन

पत्नी 2. श्रीमती अंजुलि जैन

पुत्री 3. सुश्री गीतांजली जैन

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, का चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक योजना पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

[ भाग 1 (4) श्री पवन कुमार जैन , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार जैन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2019

क्र. एफ-1 (ए) -60-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री दीपक वर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेन्ज सागर को दिनांक 17 जून से 12 जुलाई 2019 तक, पच्चीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 जून 2019 तथा 13-14 जुलाई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री दीपक वर्मा, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेन्ज सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक वर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक वर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 148-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता , भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक , ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 20 से 23 मई 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 मई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

5613 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जून 2019

फा. क्र. 17 (ई )44-2013- इक्कीस -ब ( एक) -2554-19.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 15 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायाधीश का नाम (3)

जिले का नाम (2)

क्रमांक (1)

" 15.

हरदा

श्री संजय कृष्ण जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, हरदा. " 2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17 (E) -44-2013 - XXI - B- (One)2554-2019 .-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F-No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 dated 20th September 2013 , namely:-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial numbers 15 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S. No.

Name & Designation of the Judge (3)

(1) "15

Name of District (2) Harda

Shri Sanjay Krishna Joshi , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Harda.

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

भोपाल , दिनांक 10 जून 2019

फा. क्र. 2019 - इक्कीस- ब( एक ) 3196.- राज्य शासन एतद्वारा , जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2017 में चयनित अभ्यर्थी श्री संजय अग्रवाल (प्रतीक्षा सूची क्रमांक 02 ) द्वारा निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने के कारण उनका चयनाधिकार समाप्ति के साथ नियुक्तिआदेश क्रमांक 3 ( ए) -2017- इक्कीस ब ( एक ) 82 , दिनांक 9 जनवरी 2019 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

5614

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 मई 2019

क्र. एफ- 16-7-2019- ए- ग्यारह. राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश के द्रुतगामी औद्योगिकरण के लिये यह आवश्यक है कि बायलर अधिनियम 1923 ( 1923 का 5 ) के कतिपय उपबंधों से बायलरों को अपवर्जित किया जाए;

अतएव , बायलर अधिनियम 1923 ( ( 1923 का 5 ) की धारा 34 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2 ( 2 ) 1-2001 - ए- ग्यारह , दिनांक 6 दिसम्बर 2001 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश सरकार, एतद्वारा , ऐसे बायलरों को, जो संस्थापित किए गए हैं या जो भविष्य में संस्थापित किए जाएं, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 8 की उपधारा ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6) एवं (7 ) , धारा 10 की उपधारा ( 1 ) , धारा 14, 15, 16 एवं 22 के उपबंधों के प्रवर्तन से अपवर्जित करती है , अर्थात्ः-

1. जब किसी बायलर के उपयोग का प्रमाण- पत्र प्रवृत्त नहीं रह जाता है , तब बायलर का मालिक बायलर का निरीक्षण करने के लिए किसी " बायलर इंजीनियर " को संबद्ध कर सकेगा जो कि विभागीय पोर्टल से नीचे दिए गए अनुसार डिजीटली हस्ताक्षरित प्रमाण - पत्र जारी करेगा एवं बायलर मालिक को और संचालक, बायलर/ मुख्य निरीक्षक बायलर को ऑन-लाईन पोर्टल के माध्यम से पृष्ठांकित करेगा.

"बायलर इंजीनियर का वार्षिक प्रमाण-पत्र"

बायलर का प्रकार बायलर की रेटिंग .

बायलर/ इकोनोमाइजर का पंजीयन क्रमांक

अधिकतम निर्माण का वर्ष एवं स्थान

निरंतर वाष्पीकरण .

दुरूस्ती के ब्यौरे

दिनांक

को

किलोग्राम/वर्ग सेन्टीमीटर पर द्रव चालित परीक्षण किया गया.

पता

बायलर मालिक का नाम

दूरभाष क्र.

ई-मेल का पता

मोबाइल नं.

क. पता जहां बायलर/ इकानोमाइजर स्थापित हैं

पता

ख.

" बायलर इंजीनियर" का नामः

ई-मेल का पता

मोबाइल नं.

दूरभाष क्र.

" ग. " बायलर इंजीनियर " का प्रमाण-पत्र

मैंने , मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक .

तक

.से दिनांक .

मालिक के निवेदन पर बायलर/इकोनोमाइजर का निरीक्षण दिनांक दिनांक ..... हूं कि बायलर इकोनोमाइजर आगामी 12 माह की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक दाब पर उपयोग के लिए संचालित किए जाने हेतु उपयुक्त है. के अंतर्गत अपेक्षित किए गए अनुसार बालयर .... को किया है और मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता

बायलर इंजीनियर के हस्ताक्षर बायलर आपरेशन इंजीनियर का प्रमाण- पत्र क्रमांक

दिनांक :

स्थान :

5615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

2. " बायलर इंजीनियर " वह व्यक्ति होगा-

(1) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक या उत्पादन या शक्ति संयंत्र या धातुकर्म इंजीनियरिंग में स्नातक होः (2) बायलर आपरेशन इंजीनियर नियम, 2011 के अधीन अर्ह बायलर आपरेशन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण- पत्र धारित करता हो; और

(3) बायलर से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो.

3. बायलर इंजीनियर विभागीय पोर्टल ( WWW.db.mp.gov.in.www.invest.mp.gov.in ) या विभाग द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य पोर्टल पर पंजीयन करेगा एवं आगामी प्रक्रियाएं पोर्टल के माध्यम से पूर्ण करेगा.

4. बायलर मालिक द्वारा " बायलर इंजीनियर का वार्षिक प्रमाण- पत्र " निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से ऑन- लाईन या अभिलेख के प्रयोजन के लिए किसी अन्य तरीके से संचालक बायलर/मुख्य निरीक्षक बायलर को प्रस्तुत किया जाएगा.

5. बायलर के मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि बायलर अधिनियम, 1923 और अधिनियम के अधीन विरचित किए गए विनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार उसे चलाए तथा संधारित करे तथा मालिक उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए भी जिम्मेदार होगा.

6. " बायलर इंजीनियर ", बायलर अधिनियम , 1923 तथा उसके अधीन विरचित किए गए नियमों एवं विनियमों के उपबंधों का अनुसरण करेगा तथा उक्त अधिनियम नियमों और विनियमों के उपबंधों के विरुद्ध किए गए किसी कृत्य या चूक के लिए जबावदेह एवं उत्तरदायी होगा.

7. उपयोग किए जा रहे बायलर के निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण हेतु बायलर मालिक या तो इस अधिसूचना के अनुसार " बायलर इंजीनियर " को या भारतीय बायलर विनियम , 1950 के अनुसार " सक्षम व्यक्ति " को संबद्ध कर सकेगा.

8. सेवाओं के लिए देय फीस भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 385 क में उल्लेखित के अनुसार होगी .

F-16-07-2019 - A- XXI . The State Government is satisfied that for the rapid Industrialization of Madhya Pradesh it is necessary to exclude boilers from certain provisions of the Boilers Act , 1923 (No. 5 of 1923 ) ;

NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 34 of the Boilers Act, 1923 (No. 5 of 1923 ) and in supersession of this department's Notification No. F 2(2 )-1-2001 - A- xl , dated 6th December , 2001 , the Government of Madhya Pradesh , hereby , excludes boilers which have been installed or which will be installed in future from the operation of the provisions of sub - section (3 ) , (4 ) , (5), (6) and ( 7 ) of section 8, sub- section ( 1 ) of section 10, section 14,15,16 and 22 subject to the following conditions , namely :-

a 1. When a certificate for use of boiler ceases to be in force, the owner of the boiler may engage "Boiler Engineer " for carrying out the inspection of boiler and issue the digitally signed certificate from the departmental portal as given below and would be endorsed to the Owner of the boiler and Director , Boiler/Chief Inspector Boiler through the online portal .

"Annual certificate of Boiler Engineer "

Type of Regitration number of Boiler/Economiser

Boiler..

Boiler Rating .. .place and year of manufacture .

Maximum Continuous Evaporation 5616

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

Details of repairs

Kg/Cm²

Hydraulically tested on (DD/MM/YYYY) .... to.....

Address

Name

Mobile No.

Telephone No.

.... of "Boiler Owner "

E- mail address ..

A. Address where Boiler/Economiser is installed :

B. Name ...

.address .

Telephone No.

..E - mail address ..

Mobile No ....

.... of "Boiler Engineer "

C. Certificate of " Boiler Engineer "

I have inspected the above boiler/ economizer on at the request of the boiler owner as dated .... .........of Government of Madhya Pradesh and I hereby certify for a further period of 12 required under Notification No ........ that the boiler/economizer is fit to operate for use at a pressure of months i.e. from

Signature of Boiler Engineer Certificate number of Boiler Operation Engineer

Date:

Place:

2. "Boiler Engineer " shall be a person-

(1) Who is a graduate in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized institution;

(2) Holds a certificate of proficiency as Boiler Operation Engineer qualified under " The Boiler operation Engineer's Rules , 2011 ; and

(3) Minimun Five years of experience in the field related to boilers .

3. Boiler Engineer shall register on the department's portal ( www.db.mp.gov.in/www.invest.mp.gov.in ) or any other portal designated by the department and complete the subsequent processes through the portal .

4. "Annual certificate from Boiler Engineer " , shall be submitted by the owner of boiler to the Director Boiler/Chief Inspector Boiler on- line through the designated portal or any other method for the purpose of record.

5. It shall be the responsibility of the owner of boiler to run and maintain it as per the provisions of the Boiler Act , 1923 and regulations and rules framed under the Act and the owner shall also be responsible for any violation of the provisions .

6. The" Boiler Engineer " shall follow the provisions of the Boilers Act , 1923 , rules and regulations framed there under and shall be liable and responsible for any act or omission committed against the provisions of the said Act , rules and regulations .

7. Boiler owner can either engage "Boiler Engineer " as per this notification or " competent person " as per Indian Boiler Regulations , 1950 for inspection and certification of boiler in use .

8. The fees payable for the services would be as per the provisions mentioned in regulation 385 A of the Indian Boiler Regulations , 1950 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

5617 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल , दिनांक 6 जून 2019

क्र. एफ -3-133-2012- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3- 133-2013 - बत्तीस , दिनांक 28 अक्टूबर 2014 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

विकास योजना में

खसरा क्र.

ग्राम

उपांतरण पश्चात् क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

निर्दिष्ट भू-उपयोग उपांतरित भू- उपयोग (6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

निम्न धनत्व आवासीय

1

कुल रकबा 3.169

ग्राम बरखेड़ी खुर्द 22/2, 23 , 24, 44,

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत शैक्षणिक.

हेक्टेयर में से

1.809 हेक्टेयर

83/24, 1/2,

योग..1.809 हेक्टेयर

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 15 ( 3 ) ( क) के अन्तर्गत देय राशि रु. 4,97,475/- (रुपये चार लाख सत्तानवे हजार चार सौ पचहत्तर रुपये मात्र ) दिनांक 12 मार्च 2018 को भारतीय स्टेट बैंक, एम. पी . नगर शाखा भोपाल के चालान क्रमांक 5 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.

2. आवेदक को जल- मल निकासी की एवं जल प्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होगी.

3. आवेदित भूमि स्थित वृक्षों को यथावत रखना होगा.

4. आवदेक की कुल भूमि 3.619 हेक्टेयर में से उनके द्वारा चिन्हांकित की गई भूमि 1.809 हेक्टेयर पर ही यह सूचना लागू होगी. शेष भूमि का उपयोग निम्न घनत्व आवासीय यथावत रहेगा.

5. उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 को एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

क्र. एफ- 3-26-2019- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2800-02- उपां-टी सी- सागर -2016 , दिनांक 18 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर [ भाग 1 5618

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्षेत्रफल

खसरा क्र.

क्रमांक ग्राम

(एकड़ में)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

233/2

तिली माफी

1

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

आवासीय ( अटल आश्रय योजना) .

50.658 एकड़

में से 20.00 एकड़

योग .. 20.00 एकड़

1. नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति के पूर्व न्यूनतम 24.0 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जाना एवं उसकी निरंतरता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.

2. उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-43-2016-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2782- उपां-टी सी- 05- मण्डला- 05-2016, दिनांक 18 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित मण्डला विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्षेत्रफल

खसरा क्र .

ग्राम

क्रमांक

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(हेक्टेयर में)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग

(6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

आवासीय एवं मार्ग 150

1

कृषि एवं मार्ग

3.237 हेक्टेयर

में से 2.805 हेक्टेयर

ग्राम सकवासा तहसील मण्डला जिला मण्डला.

योग .. 2.805 हेक्टेयर

1. भूमि आवंटन की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा.

2. उपरोक्त उपांतरण मण्डला विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा..

क्र. एफ- 3-56-2017- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की 5619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

सूचना क्रमांक 289-350-उपां-टी सी- भोपाल 2016 , दिनांक 15 जनवरी 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

खसरा क्र .

क्रमांक. ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

1

259 8.950 में 0.030 हेक्टेयर अचारपुरा

262 5.760 में से 4.760 हेक्टेयर

2.470में से 0.540 हेक्टेयर

264

36.510 में से 6.670 हेक्टेयर

267

योग 12.00 हेक्टेयर

विकास योजना में निर्दिष्ट

उपांतरण पश्चात्

उपांतरित भू- उपयोग भू-उपयोग

(5)

(6)

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक ( शैक्षणिक) कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक ( शैक्षणिक ) कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक ( शैक्षणिक) कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक ( शैक्षणिक) कृषि

1. ग्राम अचारपुरा का खसरा क्रमांक 260 की नाईयत राजस्व अभिलेख में मार्ग है. मार्ग की चौड़ाई का निर्धारण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर किया जायेगा.

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ- 3-85-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1215- उपां-टी सी- 20-नीमच-2018, दिनांक 1 मार्च 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित नीमच विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्षेत्रफल

ग्राम

खसरा क्र .

क्रमांक

(हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

विकास योजना में उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग निर्दिष्ट भू- उपयोग

(6)

(5)

15.80 हेक्टेयर

1 कस्बा नीमच

6, 6ए, 6बी, 29, 40, 44, 24 एवं 30

आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु) .

प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक.

योग .. 15.80 हेक्टेयर

उपरोक्त उपांतरण नीमच विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

5620

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 जून 2019

सूचना

क्र. एफ. 01-31-2018- सात- शा. 7.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन सतना जिले में अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील रघुराजनगर (नगरीय ) एवं तहसील कोठी ( रघुराजनगर ग्रामीण ) जिला सतना की सीमाओं में परिवर्तन करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 4 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

परिवर्तन के प्रकार

अ.

प्रस्तावित तहसील की सीमाएं

क्र.

प्रस्तावित तहसील

वर्तमान तहसील प्रस्तावित तहसील का मुख्यालय

(6) (3)

(4)

(1) (2)

(5)

सतना

नवीन प्रस्तावित तहसील रघुराजनगर रघुराजनगर पूर्व में- तहसील , रामपुर बघेलान एवं तहसील

(नगरीय ) पटवारी हल्का क्र. 6 से 1 रघुराजनगर (नगरीय)

अमर पाटन

पश्चिम में- तहसील नागौद

12, 17 से 34 एवं 57, 60 से 104 कुल 71 पटवारी हल्के एवं कुल ग्राम 209 सम्मिलित होंगे.

उत्तर में- तहसील कोठी ( ग्रामीण) दक्षिण में- तहसील उचेहरा

2 कोठी कोठी पूर्व में- तहसील बिरसिंहपुर

रघुराजनगर

तहसील कोठी ( ग्रामीण ) में पटवारी (ग्रामीण)

पश्चिम में- तहसील नागौद

हल्का क्र. 01 से 05 तक एवं 13 से उत्तर में- तहसील मझगवां

दक्षिण में- तहसील रघुराजनगर ( नगरीय )

16 तक तथा 35 से 56 तक एवं 58 , 59 कुल 33 पटवारी हल्के तथा कुल ग्राम 78 सम्मिलित रहेंगे .

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि जनसाधारण की सुविधा एवं क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

5621 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

-भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्र. एफ- 15-01-2019- सात-शाखा -7.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उनके वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों ( मजरा ) के लिये उसके कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए:-

अनुसूची

जिला एवं तहसील-बुरहानपुर

ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम (1)

(2)

1

(3) अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) 1. मूल ग्राम- ईच्छापुर, प. ह. नं. 40

2. नवीन ग्राम- नागोनी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 18 जून 2019

क्र. एफ- 15-01-2019- सात- शा-7 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-01-2019- सात- शा-7, दिनांक 18 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 18th June 2019

No. F - 15-01-2019 - VII - Sec. - 7 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby, directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:-

SCHEDULE

District and Tahsil : Burhanpur

S. No.

Name of the Villages ( s ) with P.C. No.

Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

1

1. Original Village- Ichchhapur

Superintendent of Land Records (regular) 2. New Villages- Nagonee P.C. No. -40

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy . Secy .

5622

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग प्र. क्र. ए-263-

राजगढ़, दिनांक 30 मई 2019

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना के ग्राम कडलावद तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1)

ग्राम कडलावद

जिला राजगढ

तहसील - सारंगपुर

विवरण

स. कं.

निजी भूमि

1

1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर

अर्जित रकभा

कुल रकवा

40.754

14.752

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से स.कं.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1

2

1 कृष्णपालसिंह आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

2 संतोष सिह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

3 श्री राम मंदिर श्री नरसिंह मंदिर पु. भरतदास गुरू महंत व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़

योग

4 सिद्धनाथ एलकारसिंह पिता नंद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

5 बालूसिंह पिता गेन्दसिह जाति राजपूत पता

खसरा नं.

पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

पूरक प्रकरण में भूमि का अर्जित रकबा

कुल अर्जित रकबा है .

भूमि का कुल रकबा हे.

हे.

3

0.632

464/1/2

0.500 0.070 0.570

0.202 677/

0.202

0.000 0.202

0.834

0.500 0.272 0.772

272/1

0.154 0.046 0.010 0.056

272/2

0.023 0.010 0.033 0.076

272/3

0.468

0.010

0.141

0.151 0.698 0.210

0.240

0.030

1.644

0.070 51

0.000 0.070

93

0.772

0.310 0.110 0.420 103

1.830

1.420 0.290 1.710 106

0.000

0.100 2.469

0.100

120/1

0.080 0.010 0.090 0.114.

0.040

105

0.934

1.354

0.974 8.183

2.744 0.620 3.364

0.120

95/4/1

0.221

0.101

0.221 0.221

0.101

0.221

0.120

0.347

95/4/2

0.327

0.347

0.020 5623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

स.कं.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1

2 निवासा ग्राम माम स्वामा

योग

6 मनोहरसिंह पिता दुर्जनसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

7 ईश्वरसिंह पिता प्रहलाद सिह लाड़कुंवरबाई बेवा प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

8 जगदीश पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग

9 करणसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी तितरी

योग

10 श्यामसुन्दर पिता बाबुलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

11 मनोहरलाल पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

12 गंगाराम. पिता मांगीलाल, प्रभूलाल, भगवानसिह, जमनाप्रसाद, सागरप्रसाद, कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

13 समंदरसिह पिता प्रतापसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी

योग

14 देवसिंह, शैतानबाई, सौरमबाई, नर्मदाबाई पिता समन्दर सिह जाति गर्जर निवासी ग्राम वितरी योग

15. देवसिंह पिता मांगू जाति गुर्जर निवासी ग्गप्रम तीतरी भूमि स्वामी

योग

खसरा नं.

पूर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

कुल अर्जित रकबा हे.

भूमि का कुल रकबा हे.

पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकवा हे.

3

173/2

0.108

0.000

0.108

0.108

174

0.025 0.000 0.025 0.025

0.327

0.480

0.153 0.480 687/1

0.466

0.200 0.266 0.466 0.466

0.466

0.200 0.266

270/1

0.200

0.610

0.810 0.810

0.810

0.610 0.200 0.810 0.229

0.138

397/1

0.091

0.229 397/2

0.152

0.060 0.092 0.152

0.198

0.467 397/3

0.467

0.269

397/4

0.202

0.080 0.122 0.202 1.050

0.429 0.621 1.050

0.147 0.207 0.354 397/5

0.354

0.060

0.152

0.092

397/6

0.152 397/7

0.089

0.014 0.049

0.035

0.242 0.313 0.555 0.595

0.014

1.366

1.300 1.314 398.

0.014

1.366

1.300 1.314 0.464

0.200 0.070 0.270 352/2

0.464

0.200

0.270

0.070

0.339

0.000 0.339 0.339 391/5

0.000 0.106

392/7/5 0.106

0.106

0,445

0.445

0.000

0.445 0.758 0.698

395/3/2

0.060 0.758 0.758

0.698 0.060 0.758 3.794

0.740 0.220 0.960 400/28

3.794

0.220

0.740

0.960 1.012

0.500 0.512 1.012 400/29

1.012

0.500

1.012

0.512 5624

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

खसरा नं .

स.के.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

पुर्य मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

कुल अर्जित रकबा हे.

भूमि का कुल रकबा हे.

पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

2

3

1

16

456/16/ 0.443

0.000 0.443 0.443 शिवसिह पिता सजनसिह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.000

0.443

0.443 0.443

559/2

0.126

0.000 0.126 0.126 17 सौरम कुंवर बेवा मनोहरसिंह, कृष्णाकुंवर, प्रकाशकुंवर, गोविन्दकुंवर, मांगूसिह दीपसिंह पिता मनोहरसिह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.126

0.000

0.126

0.126

563/2

0.253

0.120 0.133 0.253 18 महेन्द्रसिंह पिता रणजीतसिंह नि. आमगढ़ा व भगवानसिहं पिता हनुमतसिंह नि. कलमंड़ीखुर्द झालावाड़ जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.253

0.120 0.133 0.253 19

591/1/2

0.000

0.594

0.070 0.070 देवीसिहं पिता लालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0,594

0.070

0.000

0.070 20

591/2/2 0.506

0.020 0.446 0.466 उमरावसिंह पिता उदय सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम उज्जैन भूमि स्वामी

0.506

0.020 0,446

योग

0.466

0.228

670,

0.200 0.028 0.228 21 रमेश कालू पिता लक्ष्मण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.228

0.200

0.228

0.028

0.335

671/1

0.325 0.010 0.335 22 भेरूलाल लालसिह बाबूलाल उदयसिह पिता देवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि

0.325 0.010

योग

0.335

0.335

671/2

0.335

0.325 0.010 0.335 23 लीलाबाई, सौरमबाई, शांताबाई पिता सेवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

701/2

0.014

0.000 0.014 0.014

0.349

0.325

0.349

0.024

योग

24

726/4 0.044

0.011 0.011 0.022 रतन भेरू संतोष पिता नारायण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.011

योग

0.044

0.011 0.022 25

786/2

0.272

0.200 0.062 0.262 मोहनलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.272

0.200 0.062 0.262 योग

0.974

0.040 0,060

925/1/2

0.100- 26 भंवरलाल पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.060

0.974 0.040

0.100 योग

0,240

0.220 0.015 0.235

880

27 सत्यनारायण पिता जगदीश जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.240

0.220 0.015 0.235 .

योग

28

0.127

0.117 0.010 0.127

202/1/3

महेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 5625 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

खसरा नं.

स.के.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

कुल अर्जित रकबा है,

पूर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

भूमि का कुल रकबा हे.

2

पूरक प्रकरण में भूमि का अर्जित रकबा हे.

1

3

0.117

0.127

0.010 0.127 योग

0.493

269/1

0.000 0.493 0.493 29 हरिसिहं विक्रमसिहं पिता पदमसिहं गुलाब बाई बैवा पदमसिहं जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.493

0.000

योग

0.493 0.493

279/1

0.306

0.000 0.306 0.306 30 मागीलाल पिता दरियावसिंह जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.306

0.000 0.306 0.306 31

242/2

0.131

0.000 0.131 0.131 बापूलाल पिता दरियावसिंह जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

279/2

0.000

0.354

0.354

0.354

योग

0

0.485

0.485 0.485 32

-8/2

0.367

0.000 0.367 0.367 भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.367

0.367 योग

0.000 0.367

33

395/6

2.529

0.000 0.640 0.640 जगन्नाथ पिता मोती जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2.529

योग

0.000 0.640 0.640 34

356

0.999

0.000

नन्दकिशोर पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.060 0.060 योग

0.000 0.060

0.999

0.060 35

0.000

456/1

0.114

0.114

0.114 मनोहर पिता धुला ना.बा. सरपस्त धुला निवासी ग्राम बिरछाखेडी भूमि स्वामी

456/2

0.089

0.000 0.089 0.089

0.203

0.000 0.203 0.203 योग

36

400/27

5.072 0.000 1.000 1.000 अमरा पिता बापूलाल जाति गुर्जर नि०ग्राम तीतरी भूमि स्वामी

1.000 1.000 योग

5.072

0.000

37

0.140

308/2/2/1

0.000 0.125 0.125 राधेश्याम पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.140

0.000 0.125

योग

0.125

0.000

857/1

0.193

0.133 0.133 38 भेरूलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.133

0.193

0.000

0.133 योग

39

0.000 0.759

389/1/2 0.759

0.759 रामसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.000

0.759

0.759

0.759

0.632

95/2/1

0.000 0.632 0.632 40 कमलसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.632

0.632 0.632 योग 5626

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

स.क.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1

2

41 भगवतसिह पिता दुलेसिह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

42 लाडकुवंर बाई पति माखनलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

43 मनोजकुमार पिता भैरूलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

44 गंगराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

45 प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

46 भगवानसिहं पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

47 जमना प्रसाद पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

48 सागर पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

49 कमल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

50 श्री राम मंदिर पुजारी गोरर्वधनलाल पिता देवीलाल व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़

योग

महायोग:-

खसरा नं.

अर्जित रकबा है. पुर्व में भूमि का

कुल अर्जित रखःबा हे.

भूमि का कुल रकबा हे.

पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

3

95/2/2

0.633

0.000 0.633 0.633 0.633

0.000 0.633 0.633 0.399

793/2/1

0.000 0.399 0.399 0.399

0.000 0.399 0.399

793/2/2 0.398

0.000 0.398 0.398 0.000

0.398

0.398 0.398 0.190

315/1/1

0.000 0.190 0.190 0.000

0.190

0.190 0.190

315/1/2 0.190

0.000 0.190 0.190 0.190

0.000

0.190

0.190

315/1/3 0.190

0.000 0.190 0.190 0.190

0.000

0.190

0.190

315/1/4 0.189

0.000 0.189 0.189 0.000 0.189 0.189 0.189

315/1/5 0.189

0.000 0.189 0.189 0.000

0.189

0.189 0.189

315/1/6 0.189

0.000 0.189 0.189 0.189

0.000 0.189 0,189 0.342

0.000 0.342

768

0.342 0.342

0.000 0.342 0.342 40.754 9,093 14.752 23.845 नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निधिनिवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5627 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

क्र. 264

राजगढ़ , दिनांक 30 मई 2019 मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी तट नहर के निर्माण में ग्राम पिपलबे की भूमि का आपसी सहमति से क्रय करने बाबत विज्ञप्ति जारी करने हेतु भूमि की सूचि

रकबा(हेक्टेयर में )

सर्वेन.

स.क्र .

कृषक का नाम

4

3

2

1

0.052

12/18/1/4/1

1 गीताबाई पति मुकेश जाति हरिजन निवासी ग्राम भूमि स्वामी

उपरोक्त क्रय की जाने वाली भूमि संपूर्ण या उसके किसी हिस्सा भाग से किसी भी शासकीय /अर्धशासकीय, व्यक्ति ,वित्तीय संस्था बैंक , सोसाइटी एवं अन्य किसी प्रकार का कोई हित, स्वत्व,संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो अथवा उक्त संपत्ति कही रहन ,भार, सम्यक, बंधक, दानमेहर में आदि हो तो वही इस सूचना पत्र प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में मय प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करे ,समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या सम्पत्ति बंधनकारी नहीं होगी ,अधोहस्ताक्षरकर्ता इस सम्पत्ति का विक्रय प्रतिफल राशी अदा कर विक्रय पत्र शासन पक्ष में पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे ।

निधिनिवेदिता, कलेक्टर.

[भाग 1 5628

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 30 मई 2019 क्र. 14- अ- 82-18-19- भू-अर्जन- छिंदी- 5125.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची -1, के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

थ्जला तहसील नगर/ग्राम अर्जनका क्षेत्रफल (हे०में)

धारा 12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

5

4

3

1

2

6

2.187

छिंदी

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई

छिंदी लघु जलाश्य (नहर कार्य)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

धारक का नाम

अ०क्र०

खसरा नम्बर भूमि का रकबा हे० में

अर्जन की भूमि का रकबा हे० में '

4

3

5 1

2

1.153

0.101

529/1

1. नान्हू बे. जियालाल , पंखुड़िया, मुन्नी, जुरसो, पिता जिलयालाल, उन्नो बे. बिकट, प्रभु छोटे प्रहलाद मुन्नी व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता बिकट रघुवंशी सा. देह.

0.065

0.202

229/3

जैराम व. गोलकसिंह सा. देह.

2

229/1

0.202

2.131

3

सुकरत बे. सूरत, शंकरसिंह जसवंतसिंह व. सुरत, शंकरिया सुकवन्ती पिता सूरत, करणसिंह व. जगतसिंह, गुलमस बे ० टंटी कोमल जौ. सुमेरसिंह अमरसिंह सुकलु व० कसन, कल्लु, व० तीरथ, कमली, लज्जा पिता तीरथ झनकलाल व. बदनसिंह, अबलू, रामा लालसिंह ओमप्रकाश व. जगबीर, सरस्वती चंपा सुनिता पिता जगबीर सतरूपा बे. गोरू पार्वती, कृष्णा, कोमल पिता गोरू, भीमराव व. टंटी सा.देह.

5629 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

0.301

0.032

229/4

4

सकलु व. कसन सा. देह.

0.345

0.178

228/1

5

रघुनंदन सुखनंदन वः उमकी, चम्पा पिता उमकी जाति रघुवंशी सा. देह.

227

2.270

0.162 6

धनपाल, मन्नु व. सोमलाल , उन्नतिया पिता सोमलाल, बिल्लो बे. सोमलाल तन्नी बाई बे. रामदयाल, मन्नु व. सोमलाल उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे. सोमलाल धनलाल बे. भदू सा.देह.

0.485

229/12

0.057 7

रमेश उर्फ रामा व. गोलक सरजो चन्दा पिता गोलक सा.देह.

229/5

0.610

0.113 8

लालसिंह धर्मराजसिंह रमेश व. खड़कसिंह सां. देह.

0.162

1.019

209

9

धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, बिकलो बे. सोमलाल धनलाल व. भदू हरचन्द्र व. नत्थु ग्यानी धनलाल व. गोडे तन्नी बाई बें रामदयाल सा. देह.

0.016

210

0.032

10

सोनम ना. बा. पिता दलवीर बली मामा राधेश्याम सा. देह.

0.016

212

0.081

11 हजारीसिंह, गुलजारसिंह जसंतसिंह व. बल्लुसिंह जसवनिया पिता बल्लुसिंह रामभरोसे व. रामदास नन्हु व. रामदास रामकलिया पिता रामदास , सुल्को सुरजू पिता रामदास रतनिया बे.रामदास कैलो बे. मटरू चम्पी पिता मटरू पंजाब व. सुरत मोहनसिंह गोलनसिंह कुसुमलाल रोशनलाल व. मंजरासिंह रमको पिता मंजरासिंह सरबतिया पिता मंजरसिंह रघुवंशी सा. देह.

0.243

0.08

198

12 रामभरोसे व. रामदास रामकलिया सुल्को सुरजू पिता रामदास जसवनिया बे. नन्दकिशोर सुनिल व. नंदकिशोर सरिता रीता पिता नंदकिशोर रघुवंशी सा. देह.

0.105

0.850

193/3

गोलनसिंह व. मंजीरा सा. देह

13

0.076

192/2

1.315

14 नारायणसिंह महतापसिंह इन्दलसिंह व. यदुसिंह गीता पिता यदुसिंह सा. देह.

0.676

0.130

118

15 अवलसिंह , रामकिशोर लालसिंह ओमप्रकाश व. जगवीर चम्पा, सरस्वती पिता जगवीर अवधसिंह रामकिशोर, लालसिंह ओमप्रकाश व जगवीर बुटनीया बे. जगबीरसिंह सा. देह.

0.567

0.121

119

16 धनपाल, मन्नु व. सोमलाल, उन्नतीया पिता सोमलाल, बिल्लो बे. सोमलाल तन्नी बाई बे. रामदयाल , उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे. सोमलाल धनलाल बे. भदू सा. देह.

5630

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

17

120

0.154

1.74

:

धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतीया पिता सामलाल, बिकलो बे. सोमलाल , राधेश्याम मधुरसिंह गौतमसिंह राजेशसिंह हरिशंकर गोपालसिंह व रामदयाल तन्नी बाई बे. रामदयाल सोनम ना. बा. पिता दलवीर वली मामा राधेश्याम, महेन्द्र व धनलाल गाड़ो बे. चेनु उर्फ चैनसिंह, भैयालाल उर्फ इन्द्रसिंह नन्हूसिंह अशोक, राजेश उर्फ अज्जू व चैनू उर्फ चैनसिंह इन्द्रा, भूरी पिता चैनू उर्फ चैनसिंह सा. देह.

18

0.121

133

0.073 धनपाल मन्नु व. सोमलाल , उन्नतिया पिता सोमलाल , बिकलो बे. सोमलाल, धनलाल राधेश्याम मधुरसिंह गौतमसिंह राजेशसिंह हरिशंकर गोपाल व रामदयाल तन्नीबाई बे. रामदयाल, सोनम ना. बा. पिता दलवीर वली मामा राधेश्याम सा. देह.

19

132

1.052

0.170 धनलाल व. भदू सा.देह

20

192/1

1.319

0.065 इमरत व. हरचन्द्र सा.देह

21

0.1

0.028

211/1

गोलनसिंह व. मंजीरा सा. देह

22

0.032

211/2

0.074

रोशनलाल व.मंजरा सा.देह.

23

217

0.242

0.049 रघुनंदन, सुखनंदन व. डमकी सा.देह.

योग

23

16.928

2.187 1- चूंकि छिंदी जलाश्य हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , वांछित उक्त भूमि की अर्जन हेतु सामाजिक समाधान रिर्पोट के प्रकाशन की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

क्र. 39- अ-82-17-18 - रम्भाखेड़ी- 5170.-

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला

नगर/ ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

क्षेत्रफल (हे० में)

4 1

0.079

3 रम्भाखेड़ी

2 आमला

बैतूल

5

ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-(2)

(प्रभावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम क्रमांक

2

1

1 दुर्गा, तारा पिता गंगाराम जाति माली सा. देह 2 गुनवंत, पंजू, पाण्डुरंग , अजाबराव, फत्या, गुन्ता, शान्ता, मुन्नी पिता फत्या, कौतिका बेवा फत्या जाति माली सा. देह

किसन वल्द लक्ष्मण जाति माली सा.देह 3

योग

खसरा क्रमांक

अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा हे० में

भूमि का कुल रकबा हे० में

5

4

0.040

0.664

3 136/4

0.021

0.303

136/5

0.018

1.011

0.079

136/3 03

1.978

(2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5632

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

क्र. 40- अ-82-17-18-केदारखेड़ा- 5171.-

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला तहसील नगर/ग्राम सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

क्षेत्रफल (हे ० में)

2 आमला

1 बैतूल

4 0.033

3 केदारखेड़ा

5

ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-(2)

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम 1

2

1 भीमराव, माखन, रामदयाल, राजू व. गुदडिया जाति मेहरा सा. देह

2 जागो , कलीराम, बलीराम व. सोनबा जैयवंती, सैयवंती, भागवंती पिता सोनबा जाति मेहरा सा.देह

3 जगदीश, सुखदीन, रामदीन व. गेन्दु, अमराः पिता गेंदु तुरसी बेवा गेंदु, झनक, राजु, महेश व. मधु जाति मेहरा सा. देह

4 संतोष, धनराज व. बाजी जाति गायकी सा.देह

योग

(2)

खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा हे० में

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ० में 3

4

5

0.075

0.001

35/1

0.075

0.025

35/2

36

0.016

0.006

0.027

97/1

0.001

0.193

0.033

04 चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । भाग 1 ]

5633

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

क्र. 11 - अ-82-16-17-मलकापुर- 5224.-

बैतूल, दिनांक 31 मई 2019 चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2 ) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला तहसील नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

क्षेत्रफल (हे ० में)

1

3

4

1.127 बैतूल

2 बैतूल मलकापुर

5

ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-(2)

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1

2

1 झीको बेवा नत्थू, सुरेश , कमल, रामप्रसाद व. नत्थू उर्मिला व. नत्थू सरिता बेवा जगन्नथ, जितेन्द्र, छोटू, सीमा व. जगन्नाथ ना.बा.बली मॉ सरिता निवासी मलकापुर

2 विजय कुमार व. मैकु निवासी मलकापुर 3 चित्रलेखा जौ. कृष्ण कुमार निवासी टिकारी 4 कमल प्रसाद, रामप्रसाद व. नत्थू निवासी मलकापुर

योग

(2)

खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा हे० में

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में

4

5

0.629 0.485

0.213 0.151

3 15/1 103/2

0.227

0.506 0.486

0.137

15/2 103/1

0.522

0.289

36 104

1.236

0.110

3.837

04

1.127

चूंकि मलकापुर तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5634

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

क्र. 0004- अ- 82-16-17- उमरीजागीर - 5223.-

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

तहसील

जिला

नगर/ग्राम सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

क्षेत्रफल (हे० में)

4 0.209

3 उमरीजागीर 1 बैतूल

2 बैतूल

5

ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-(2)

(प्रभावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम क्रमांक

2

1

1 शम्भू व. नान्हूराय जाति कुन्बी सा. देह 2 बाबू , चैतराम व. कुंवरलाल, मैना, शांता पिता कुंवरलाल, बिसराम व. गेंदलाल, मिठठनबाई बेवा, गेंदलाल , पूर्णाबाई बेवा भैयालाल, भीम, प्रमोद व. भैयालाल , रूकमणी, ज्योति पिता भैयालाल जाति कुन्बी सा.देह

3 सुन्दरलाल व. तेजीलाल सा. देह 4 लक्ष्मण व. लटक्या निवासी खेड़ली

योग

(2)

खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा हे० में

अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा हे० में

4

5

3 26

1.238

0.001

27

1.242

0.015

28

1.242

0.038

0.809

0.155

30/1

04

0.209

4.531

चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है । समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

(4) 5635 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

प्रकरण क्र. 7-अ-82-16-17-बरसाली- 5261.-

बैतूल, दिनांक 1 जून 2019 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसुची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शाक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

तहसील नगर /

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

6

4

5

3

1

2

0.087

बैतूल बरसाली

बैतूल

रेलवे तीसरी लाईन

उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची )

खसरा

क्रमांक

कुल रकबा

भूमि स्वामी का नाम

नं.

कुल अर्जित रकबा हे. मे

4

5

3

2

1

0.040.

0.040 1

179/1

नवीन, कमलेश व. बाबूलाल, प्रवीण, गजेन्द्र, दिनेश व. बाबूलाल , लक्ष्मी बेबा बाबूलाल निवासी बैतूल

0.047

0.955

2

179/2

सुरपती बाई बेवा चिन्धु, शिवचरण व. चिन्धु, सुगन्ती बाई, पूर्णबाई , रामप्यारी , सुनिता बाई , दानीबाई पिता चिन्धु

0.087

योग

1 चूंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्याक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्याक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेवसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5636

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

प्रकरण क्र. 14-अ-82-16-17- बदनूरढाना-5259.-

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसुची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शाक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर / ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

1

2

3

4

5

6

0.123

बैतूल बैतूल बदनूरढाना

रेलवे तीसरी लाईन

उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी- नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक

कुल रकबा

भूमि स्वामी का नाम

खसरा नं.

कुल अर्जित रकबा हे. मे

1

3

5

2

4

1

280

0.004

0.004

भैयालाल व. घासीराम निवासी केलापुर

2

0.002

0.004

281/1

गीताबाई जौ. कृष्णराव निवासी केलापुर

3

281/2

0.004

0.002

रामरती बाई जौ. नागोराव नागले

4

0.012

0.012

282

ओमप्रकाश , विकास, ना.बा.व. बंशीलाल बली मॉ राधा विधवा बंशीलाल , लक्ष्मी व. सुखचंद निवासी केलापुर

5

283/1

0.027

0.021

देवनारायण व. शिवचरण निवासी बडोरा

6

283/2

0.022

0.014

अब्दुल रहमान व. मौलवी अहमद

284/1

7

0.086

0.068

मुन्नी व. महंगीलाल

0.123

योग

1 चूंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्याक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्याक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेवसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2 भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5637 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

प्रकरण क्रमांत 25 - अ-82-16-17- परसोड़ी खुर्द-5257

प्रांरभिक अधिसूचना

चुंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसुची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शाक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

नगर /

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

1

3

4

2

5

6

0.227

बैतूल बैतूल परसोड़ी खुर्द

रेलवे तीसरी लाईन

उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी- नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक

भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा

खसरा नं.

कुल अर्जित रकबा हे. मे

1

2

4

3

5

2

1

1.979

0.138

सुन्दरलाल व. बुद्ध , राजेश , दीपक, कैलाश व. सुन्दरलाल

3

2

0.089

0.089 सुन्दरलाल व. बुद्ध , राजेश , दीपक, कैलाश व. सुन्दरलाल ना.वा.वली सुन्दरलाल

0.227

योग

1 चूंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्याक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्याक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेवसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बैतूल के कार्यालय में किया जासकता है।

3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा /कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

5638

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रा. प्र. क्रमांक 01 -अ-82-2018-2019- भू-अर्जन.-

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 जून 2019

म०प्र० शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/ 2014/ सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता. है ।

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील नगर/ ग्राम जिला

2

1

3 छिन्दवाड़ा मोहखेड

-:अनुसूचीः-

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी कानाम एवं पता

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

5

7 4

6

210/2 0.405

ममतीला, बबीता,

सरिता ना० बा०

ग्राम-अडवार, प०ह ०न0-61 ब०न०-01 , रा०नि०म०- इकलबिहरी

पुत्रिया धन्सू

गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के हेतु निज़ी भूमि के

गणेश ना०बा० पुत्र

धन्सू, पा०मा०

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।

पुना, जगन पुत्र

मु० पुना पत्नि

स्व० धन्सू

लक्ष्मण जाति

पवार

कुल योग 1

0:405 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डॉ. श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

5639 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पत्र क्रमांक 305-2019

नेपानगर, दिनांक 4 जून 2019 चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.01 में करदली स्टोरेज तालाब ( बिना नहर) योजना के अंतर्गत ग्राम करदली, सॉवली तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है, की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है,

तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एव पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि अधिसूचना में अंतरवलित लोक प्रयोजन की प्रकृति का, योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश का और धारा 43 के अधिन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के प्रशासक की विशिष्टियों के कथन के आधार पर भी होगा । निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित योजना हेतु अर्जन किया जाना अनिवार्य है । ग्राम- करदली, सॉवली

विवरण

क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

सिंचित

कुल

1 करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर)

19.040

6.590

12.450

अनुसूची (2)

करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर) योजना अंतर्गत ग्राम करदली, सॉवली तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

भूमि का कुल रकबा

स.क

भूमि धारक का नाम

खसरा क.

कुल योग

कुल रकबा

असिंचित रकबा

सिंचित रकबा

असिंचित रकबा

सिंचित रकबा

8

9

4

5

6

7

3

1

2

ग्राम - करदली

0

1.55

30 4.33

0

4.33 1.55

1 प्रशांत पिता शिव किशोर पता निवासी खकनार भूमि स्वामी

1.00

0.22

0.22 2.22 0.78

31 2.00

2 गंगूबाई पति शिवराम पता निवासी खकनारकला भूमि स्वामी

0.60

0.60

0.00

32/3 0.00 0.60 0.60

3 जानूबाई पति चन्दरसिंग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.60

0.00 0.40

0.40

32/4 0.00

0.60

4 जानूबाई पति चन्दरसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.05

0.60

2.05 0.55

86/1 2.00 0.05

5 नागजी पिता देवसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0

0.30

0.30

86/2

0

2.04 2.04

6 जाला पिता देवसिंग पता निवासी जामुन्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.20

0.20

2.04 2.04

0

0

86/3

7 देवसिंग पिता भूरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.25

0

1.95 1.25

87/1 1.95 0

8 राजकुमार, दादू, गुजीबाई, फूलवन्तीबाई पिता हिरालाल पता निवासी ग्राम भूमि 5640

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

भूमि का कुल रकबा

स.क

भूमि धारक का नाम

खसरा क.

कुल योग

कुल रकबा

असिंचित रकबा

सिंचित रकबा

असिंचित रकबा

सिंचित रकबा

3

4

7

8

9 1

2

5

6

87/2

1.96

0.06

1.90 0.06

1.19

1.25 9 लक्ष्मण पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0

0

1.60

87/3

2.20 2.20

1.60

10 शालीकराम पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0 4.76 4.76

0

2.36

2.36

88/1

11 केन्डे वि.पुंज्या , मानिकराम, सुखलाल, बालचन्द, बिसराम , बुलईबाई पिता कालू, हिरा पिता भावल्या, जगनाय वि. पूँज्या, भीका पिता ढोकल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मगन, जगन पिता केन्डे, पोमाबाई , सुंगधीबाई पुत्री केन्डे, जमनाबाई बेवा किसन, सोहनलाल पिता किसन, सकुबाई पुत्री किसन, बुढी पुत्री पुंज्या, जगन्नाथ पिता पुंज्या, मीना पिता ढोकल अ.पा. लक्ष्मीबाई राधाबाई पुत्री ढोकल अ.पा. ढोकल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अ . लक्ष्मीबाई, राधाबाई , बुडी पुत्री ढोकल अ.रा. ढोकल पिता कालू, छगन पिता केन्डे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0

1.20

0

0.80

0.80

88/2

1.20

12 कालीबाई बेवा केकडिया राधाबाई पुत्रि केकडिया मांगीलाल गेंदीलाल गोपाल पिता केकडिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0

0.83

89/1

0

0.83

0.83 0.83

13 काशीराम पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0

89/2 1.60

0

1.60 1.60

1.60 14 गेंदीबाई बेवा धन्ना, काशीराम, दशरथ, जगदीश , मगन, छगन पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0

0

0.40

89/4 0.40

0.40 0.40

15 काशीराम पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

91/1 1.55

0

1.55 1.00

0

1.00 16 भोगीलाल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0

0

91/2 1.55

1.55 0.80

0.80 17 रामभाउ पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

18 बाबुलाल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0

91/3 1.55

0

0.50

1.55 0.50

19 अनारसिंह पिता सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.00

0

0

0.40

93/5

1.00 0.40

योग -

6.590 17.440

20.660 13.770 34.430 10.850 5641 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

भूमि का कुल रकबा

स.क

भूमि धारक का नाम

खसरा क.

कुल योग

कुल रकबा

असिंचित रकबा

सिंचित रकबा

सिंचित रकबा

असिंचित रकबा

9

4

7

8

3

5

6

2

1

ग्राम - सावली

1.600

0

5.010 1.60

4.92 0.09

1 सकिना विधवा मोहम्मदखां, अकबर पिता मोहम्मदखां पता निवासी सावली भूमि स्वामी 115

5.010

1.600

0.000

4.920 0.090

1.600

योग

19.040

महायोग

13.860 39.440 12.450 6.590

25.580

नोट- अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृध्दि या कमी हो सकती है ।

: - कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 102- अ-82-17-18-4339.-

सागर, दिनांक 6 जून 2019 कड़ान मध्यम परियोजनांतर्गत मौजा बेरखेरी सुवंश, बेरखेरी खुर्द, खानपुर पटवारी हल्का नंबर-48 तहसील व जिला सागर स्थित भूमि पर प्रभावित मकान इत्यादि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 24/4/2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 23/4/2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत जहां उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहा उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा 19(1 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है जो धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जातीजाती है ।है 5642

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

क्रमांक 102-अ-82-17-18-4339.-

** मौजा बेरखेरी सुवंश पट.ह.नं.-48 तहसील सागर मौजा बेरखेरी खुर्द पट.ह.नं.- 48 तहसील सागर मौजा खानपुर पट.ह.नं.-48 तहसील सागर

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

:: अधिसूचना::

: कड़ान मध्यम परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 (1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन से प्रभावित परिवार का विस्थापन किया जाना भी आवश्यक हो गया है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- (1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

:

: 3. ग्राम

:

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित स्थावर परिसंपत्तिपयों का क्षेत्रफल

सं. राजस्व अभिलेख क्र. अनुसार भू- धारक का नाम

स्थल जांच अनुसार मकानधारक जिसे प्रभावित मकान की मुआवजा राशिस्वीकृत की जाना है

1

मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठौन

शंकरलाल पिता मथुरा सौर

रघुनाथ पिता दमरू सौर 2 मध्य प्रदेश शासन 3 आबादी गॉव गौठान

सागर

सागर

बेरखेरी सुवंश , बेरखेरी खुर्द, खानपुर

48

: 2679.28 वर्गमीटर

ख.

अर्जित संपत्ति का विवरण न. भवन का प्रकार लंबाइXचौड़ाई

धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब जिन्हे राशि स्वीकृत की जाना है ।

कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर

में

68.32 1

(11.20x6.10)

कच्चा कबेलू

1

1.27

(1.10x1.15)

कच्चा कबेलू

69.00 1

(11.50x6.00)

कच्चा कबेलू

0

0

1

0.00

राजकुमार पिता रघुनाथ सौर

4

गनेश पिता पंचे सौर मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

5

25.65 1

(5.40x4.75)

कच्चा कबेलू

1

16.15

टिनशेड (4.75x3.40)

0

0

1

0.00

मूलचंद पिता हल्ले

राजकुमार पिता उत्तम सौर

6 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

7

1

17.15 कच्चा कबेलू

45.50 1

(4.90x3.50) (6.00x6.75)

0

0

0.00 1

फूलवती पुत्री राजकुमार

कलू पिता निजाम सौर 8 मध्य प्रदेश शासन

9 आबादी गॉव गौठान

23.26 1

(7.30x3.20)

कच्चा कबेलू

0

0

0.00 1

तुलसी पिता निजाम

मुन्नालाल पिता देवी सौर 10 मध्य प्रदेश शासन

11 आबादी गॉव गौठान

27.12 1

(4.80x5.65)

कच्चा कबेलू

0

0.00 1

0

रामदास पिता मुन्नालाल

12

0

0

0.00 1

नारायण पिता मुन्नालाल

भाग 1 ]

5643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

13

टंटू पिता गोकल सौर मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

मंगल पिता लक्षमन सौर मध्य प्रदेश शासन 14 आबादी गॉव गौठान

15

नंदरानी पत्नि लक्षमन सौर

मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

माधव पिता कुंदन सौर 16

मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

17

कुंदनलाल पिता लक्षमन सौर

मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

18

1

35.96 कच्चा कबेलू (6.20x5.80)

1

47.68 कच्चा कबेलू (6.40x7.45)

1

55.60 कच्चा कबेलू (6.95x8.00)

47.50 1

(5.60x8.50)

कच्चा कबेलू

1

टिनशेड

18.91

(4.45x4.25)

0

1

0

0.00

दीपाकुमारी पिता कुन्दन

19

रामकिशन पिता जवाहर सौर

मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

20

मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान

धनीराम पिता जवाहर सौर

जवाहर पिता गनू सौर 21

मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

22

मोहन पिता गुलई सौर 1

28.34 कच्चा कबेलू (5.20x5.45)

1

10.00 कंच्चा कबेलू ( 4.00x2.50)

1

35.84 कच्चा कबेलू (6.40x5.60)

1

(7.50x5.30) 39.75 कच्चा कबेलू

0

0

घनश्याम पिता मोहन

23

मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

24

1

0.00 0

1

मोतीलाल पिता मोहन

संतोष पिता मोहन सौर 25 आबादी गॉव गौठान मध्य प्रदेश शासन

बाबू पिता लटोरी सौर 26 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

27

0

0.00 1

20.88 कच्चा कबेलू (5.80x3.60)

1

42.35 कच्चाकबेलू

24.60 1

(7.70x5.50) (8.20x3.00)

0

0

1

0.00

हेमराज पिता बाबू

28

मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

परसादी पिता लटोरी सौर

29

14.19 1 कच्चा कबेलू (4.30x3.30)

0

0

1

कल्याण पिता परसादी

गुड्डापिता उद्देत सौर 30 मध्य प्रदेश शासन 31 आबादी गॉव गौठान

1

0.00 34.56 कच्चा कबेलू (4.80x7.20)

0

1

0

0.00

कुदरूलाल पिता गुड्डा

32 आबांदी गॉव गौठान मध्य प्रदेश शासन

भागीरथ सौर बहादुरलाल पिता 33

1

39.90 कच्चा कबेलू (6.65x6.00)

0

0

0.00 1

सोनूपिता बहादुर

34

मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

गोविन्दलाल पिता भागीरथ सौर 35

मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

शिवराजलाल पिता भागीरथ सौर 36

भागीरथ पिता गनू सौर 1

19.52

(6.10x3.20)

कच्चा कबेलू

1

16.10 कच्चा कबेलू (4.60x3.50)

26.40 1 कच्चा कबेलू (3.00x8.80)

0

0

भरत पिता भागीरथ

37

मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

38

हल्ले कुमार पिता मुलू सौर

आबादी गॉव गौठान मध्य प्रदेश शासन

39 आबादी गॉव गौठान मध्य प्रदेश शासन महरानीबाई पति मुलू सौर

1

0.00 1

12.75 कच्चा कबेलू (4.25x3.00)

1

35.63 कच्चा कबेलू (5.70x6.25)

0

0

1

0.00

रामकिशन पिता मुलू

40 41

गैदारानी पत्नि राजू सौर मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

पूरन पिता मथुरा सौर मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

1

13.30 कच्चा कबेलू (3.50x3.80)

3

(5.90x7.00) 41.30 कच्चा कबेलू

0

3

0

0.00

सूरज पिता पूरन

42 43 44

खिलान पिता पूरन

45 मध्य प्रदेश शासन कमल पिता पूरन सौर आबादी गॉव गौठान

0

0

3

0.00 3

41.86

(4.60x9.10)

कच्चा कबेलू

0

3

0

0.00

कोमल पिता पूरन

46 47

प्रीतम पिता परसूराम सौर आबादी गॉव गौठान मध्य प्रदेश शासन

3

9.18 कच्चा कबेलू (3.40x2.70) 5644

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

48

परसु पिता गनू सौर मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

49

3

36.48

(6.40x5.70)

कच्चा कबेलू

3

11.40

(2.00x5.70)

0

0

3

0.00

भुवानी पिता परसु

बलराम पिता परसु सौर 50 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

51 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

धनसींग पिता बाबूलाल सौर

52

3

32.64 कच्चा कबेलू (5.10x6.40)

3

39.76 कच्चा कबेलू (7.10x5.60)

3

0

0

प्रदीप पिता बाबूलाल

नत्थूपिता हीरालाल सौर 53 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान

54

0.00 3

48.48

(9.20x4.40)

कच्चा कबेलू

3

12.18

(4.20x2.90)

कच्चा कबेलू

0

3

0

0.00

पप्पूपिता नत्थू

55

0

3

0

0.00

रेवाराम पिता नत्थू

56

3

0

0

0.00

लखन पिता नत्थू

57 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान ,

रामकिशन पिता मथुरा सौर 58

3

(17.10x7.70) 131.67 कच्चा कबेलू

3

15.39

(6.55x2.35)

0

3

0

नेतराम पिता रामकिशन

59

0.00 0

3

0

0.00

नंदलाल पिता रामकिशन

60

तुलसीराम पिता मथुराप्रसाद सौर मध्य प्रदेश शासन चरनोई

61

48

58.59

(10.85x5.40)

48

32.00 कच्चा कबेलू (10.00x3.20 )

48

18.90

(9.00x2.10)

0

0

48

0.00

नारायण पिता तुलसीराम

62

हल्काई पिता मथुरा सौर मध्य प्रदेश शासन

63

48

59.09

(8.15x7.25)

कच्चाकबेलू

48

12.72

(2.40x5.30)

0

0

48

0.00

लीलूपिता हल्काई

64चरनोई

0

0

48

रामनाथ पिता हल्काई

65

0.00 0

0

हीरालाल पिता हल्काई

66

48

0.00 48

0

0

रंजीत पिता हल्काई

67

(नथनसींग पिता बलराम ठाकुर 68

0.00 53

टिनशेड

146.16

(25.20x5.80)

53

0

0

अशोक पिता नथनसींग

मध्य प्रदेश शासन आबादी (गॉवठान)

69

0.00

भीकम पिता नथनसींग

गोविन्द पिता बलरामसींग 70

71

मध्य प्रदेश शासन आबादी (गॉवठान)

72

0

0

53

0.00 53

(25.20x5.20) 131.04 कच्चा कबेलू

0

0

53

0.00

0

वीरेन्द्र पिता गोविन्दसींग

विनीता पिता गोविन्दसींग

इमरतसींग पिता बलरामसींग 73

0

53

0.00 53

19.68 कच्चा कबेलू (8.20x2.40)

53

0

0

रानी पिता इमरतसींग

मध्य प्रदेश शासन आबादी (गॉवठान)

74 75

0.00 53

0

0

0.00

भूपेन्द्र पिता इमरतसींग

76

ज्ञानसींग पिता बलरामसिंह मध्य प्रदेश शासन आबादी (गॉवठान)

77

रमेश पिता परम यादव 78

53

टिनशेड

43.46

(10.60x4.10)

53

31.78

(10.25x3.10)

53

103.04 कच्चा कबेलू ( 11.20x9.20)

53

38.40

(12.80x3.00)

54

टिनशेड

93.00

(12.40x7.50)

40

पक्का

71.61

(7.70x9.30 )

40

टिनशेड

16.10

(4.60x3.50)

40

12.48 टिनशेड (3.20x3.90)

40

पक्का

24.94

(5.80x4.30)

40

0

0

कंछेदी पिता रमेश

79

0

0

40

0

0

मुकेश पिता रमेश

मध्य प्रदेश शासन चरनोई

80

0

40

0

0

विकाश पिता रमेश

81

0

40

0

रेखा पिता रमेश

82

0 0

0

रिकी पिता रमेश

40

0

पिंकी पिता रमेश

83

0

0

40

0 भाग 1 ]

5645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

84 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गठन

शासकीय भवन सहकारी संथा 85 मध्य प्रदेश शासन चरनोई

प्राथमिक शाला भवन 41

पक्का

(9.80x9.60) 9.81 46

पक्का

(5.95x3.30) 19.64 46

पक्का

56.35

(5.90x9.55)

46

पक्का

11.97

(5.70x2.10)

37

12.60

ग्राम बरखरा सुवश पट हन 48 तहसील सागर

86

पूरन पिता लक्षमन सौर मध्य प्रदेश शासन चरनोई

87

मध्य प्रदेश शासन चरनोई

जयराम पिता लक्षमन सौर

88

फूलसींग पिता पूरन सौर मध्य प्रदेश शासन चरनोई

विश्वनाथ पिता लक्ष्मन यादव शासकीय चरनोई

89

(3.60 x 3.50)

कच्चा कबेलू

14.82

(3.90 x 3.80)

37

पक्का

27.74

(6.45 x4.30)

37

26.22 कच्चा कबेलू (6.90 x 3.80)

42

पक्का

77.14

(11.60 x 6.65)

42

टिनशेड

36.96

(6.60x5.60)

42

टिनशेड (6.40x5.30) 33.92 42

0

प्रदीप पिता विश्वनाथ

0

0.00 42

0

प्रमोद पिता विश्वनाथ

खेरी

0

0.00

खुर्द पटहन 48

91

अमृतलाल पिता नाथूराम मध्य प्रदेश शासन चरनोई

92

71

पक्का

21.86

(4.70x4.65)

तहसी तहसील सागर

71

20.68 कच्चा कबेलू (4.70x4.40)

71

टिनशेड (4.15x3.80) 15.77 71 कच्चा कबेलू

14.81

(4.70x3.15)

71

पक्का

32.51

(7.65x4.25)

0

0

0 71

सीताराम पिता अमृतलाल

93

0

0

0 71

कृष्णकुमार पिता अमृतलाल

94

0

0

0 71

दीपक पिता अमृतलाल

95

0

0

0 71

संगीता पिता अमृतलाल

48

67

2679.28 प्रभावित भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा सिलेरा पट.ह.नं.-48 तहसील व जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 182 एवं 184 रकवा क्रमशः 1.39, 3.61 हे. कुल रकवा 5.00 हे. पर विस्थापन किया जावेगा तथा कड़ान मध्यम परियोजनांतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम निम्नानुसार है:-

(1) प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा । (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा। 5646

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। ,

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(7) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा। (8) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(10) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(11) जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।

(11.1 ) युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(11.2) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

( (11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(11.6) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(11.8) यथेचित पंचायत घर

(11.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

( 11.10)स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(11.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(11.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(11.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय

(11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(11.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(11.16) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र

(11.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

( 11.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(12) विस्थापित कुटुंबों को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा ।

प्रभावित कुटुबों द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायतायें उपलब्ध कराई जावेगी ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायायल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सांगर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०5/7/2019 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सागर जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू., जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5647 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

कार्यालय , कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 13 जून 2019 प्र. क्र. 001 - अ- 82-2019-20 - भू- अर्जन -2019/4978.-

भू अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भू अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन विकास योजना) नियम 2015 के नियम 10 के अंतर्गत)

जहां सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ( भिण्ड जिला एवं इसके आसपास के क्षेत्र में सतत् एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत प्रदाय करना ) के लिये ग्राम मेहदोली प ०ह० क ० 28 रा०नि० गोरमी तहसील गोरमी जिला भिण्ड में 132/33 के ० च्ही ०वि० उपकेंद्र का निर्माण होना है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

भूमि का प्रकार

स० क०

सर्वे नम्बर

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल है० में

1

भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.36 है0

1842

श्री लक्ष्मी नारायण, रामस्वरूप पुत्रगण श्री कंचनलाल (समभाग 2/3) श्यामाचरण, मनोज कुमार पुत्रगण रामप्रकाश , मु० रामबाई बेवा रामप्रकाश (समभाग 1/3 ) ग्राम मेहदोली - तहसील गोरमी

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुर्नवासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है । भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिये पुर्नव्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

उक्त भूमि में या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लोह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिये भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।

कलेक्टर जिला भिण्ड के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेंहगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है । विशेषः- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की आवश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान पृवत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

छोटे सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5648

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) सक्षम प्राधिकारी , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग-मऊगंज, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

मऊगंज, दिनांक 1 जून 2019

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1254 - भू- अर्जन - कार्य -19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 746, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - हर्दिहा 1055 तहसील- नईगढ़ी , जिला- रीवा से ग्राम - हर्दिहा 1055 , तहसील- नईगढ़ी , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

205/2

0.038

ग्राम- हर्दिहा 1055 पटवारी

रीवा

नईगढ़ी

205/3

0.038

हल्का मड़ना.

205/6

0.038

207

0.029

202

0.026

195

0.058

187

0.016

0.078

180

173/1

0.015

0.020

174/1

0.020

174/2

170

0.020

0.023

169

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1255 - भू- अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 743 , दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- बेलहा 742 तहसील- नईगढ़ी , जिला- रीवा से ग्राम- बेलहा 742 , तहसील- नईगढ़ी , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

5649 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

297

0.029

ग्राम- बेलहा 742 पटवारी

रीवा

नईगढ़ी

0.010

293

हल्का हडिया.

249

0.061

0.023

260

0.012

292

257

0.002

290

0.010

0.010

291

0.027

288

287

0.027

286

0.016

261

0.014

0.003

259

0.012

258/1

0.012

258/2

256/1

0.013

0.013

256/2

0.022

251/1

250

0.018

0.015

204/1

0.016

205/2

0.025

230

प्रारूप- घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1256 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 745, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- डिलहा 395 , तहसील- नईगढ़ी, जिला- रीवा से ग्राम- डिलहा 395 , तहसील - नईगढ़ी , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

5650

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील

जिला

(3)

(2)

(1)

ग्राम-डिलहा 395 पटवारी रीवा

नईगढ़ी

हल्काखर्रा.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

0.020

257

255

0.036

0.006

249

0.038

248

245/2

0.036

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखिए )

क्र. 1257 - भू- अर्जन- कार्य -19. - अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 744 , दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- हडिया 1039 तहसील- नईगढ़ी , जिला- रीवा से ग्राम- हडिया 1039, तहसील - नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारीस तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला

तहसील

(3) (2)

(1)

रीवा

नईगढ़ी ग्राम- हडिया 1039 पटवारी हल्का हडिया.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

0.014

64/1

0.014

64/3

64/9

0.015

0.007

69/1

0.007

69/2

0.026

62/1

0.011

59/1 /ख

59/2/1

0.011

0.011

59/2/3

0.011

59/2/4

0.011

59/3

0.011

59/8 5651 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप- घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1258 - भू- अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 741 , दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- सोनवर्षा 1017 तहसील- नईगढ़ी , जिला- रीवा से ग्राम- सोनवर्षा 1017 , तहसील - नईगढ़ी जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

0.002

427

रीवा

नईगढ़ी

0.014

428/2

ग्राम-सोनवर्षा 1017 पटवारी हल्का उपरिया, ब्योहरियान.

423

0.012

410

0.015

395

0.022

425

0.004

0.009

418

401

0.012

480/1

0.028

0.012

480/2

0.027

411

0.018

393

481

0.019

0.010

483

0.009

485

486/1

0.013

0.018

490/2

372/1/1

0.003

0.032

371/1

0.006

371/2/2

0.012

371/3

371/4

0.016

0.016

371/5

0.004

493/2 [ भाग 1 5652

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1259 - भू- अर्जन- कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 748 , दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- मड़ना-812 तहसील- नईगढ़ी, जिला- रीवा से ग्राम- मड़ना-812, तहसील- नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.005

1033

रीवा

ग्राम-मड़ना-812 पटवारी

नईगढ़ी

0.053

1019

हल्का मड़ना.

0.004

1020

0.074

1021/2

0.005

1028/2

0.004

1022/2

प्रारूप- घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1260 - भू- अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 742, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- भटिगवां 770, तहसील- नईगढ़ी , जिला- रीवा से ग्राम- भटिगवां 770, तहसील- नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

5653

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला

तहसील

(3)

(2)

(1)

रीवा

नईगढ़ी ग्राम- भटिगवां 770 , पटवारी हल्का उमरिया ब्योहरियान.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

0.016

98

0.008

97

96

0.007

100/1

0.010

0.010

100/2/1

प्रारूप- घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1261 - भू-अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 900 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- मलैगवां -823 , तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम- मलैगवां-823, तहसील - मऊगंज, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला

तहसील

(3)

(1)

(2)

रीवा

मऊगंज मलैगवां-823 , पटवारी

हल्का 13 डिघवार, रा.नि.मं.

देवतालाब.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

0.005

100/2

100/3/1

0.007

0.007

100/3/2

0.199

79/1

78

0.015

0.013

77

0.008

76/2

75

0.009

0.064

72/1/1

0.048

10

0.005

9

11

0.022

12

0.052

13/1

0.003 [ भाग 1 5654

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.050

14/1

87

0.023

0.014

86/1/2

0.024

86/2

0.024

84/2/1

83/2

0.030

0.006

15

0.009

96/2

0.013

91

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1262 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 946, दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- जगदर 212, तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला- रीवा से ग्राम जगदर 212 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(2)

(1)

0.009

34/1

रीवा

(3) जगदर 212 , पटवारी

रायपुर कर्चुलियान

0.006

33/1

हल्का 23 हिनौती.

33/2

0.006

0.006

30/1

0.029

29

0.002

28

16/1

0.002

0.002

16/2

0.004

15/1/1

0.004

15/1/2

0.009

15/2

0.004

17

0.001

18

24

0.011

19

0.002

0.011

20 5655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

प्रारूप- घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1263- भू- अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 945, दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम पलहा 353 , तहसील - रायपुर कर्चुलियान, जिला- रीवा से ग्राम पलहा 353 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला - रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक खसरा क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

0.004

64

रीवा

पलहा 353, पटवारी

रायपुर कर्चुलियान

76

0.001

हल्का 24 हटवा.

74

0.003

73

0.005

प्रारूप- घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1264- भू-अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 944 , दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- वरयाँ टोला 419 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला - रीवा से ग्राम - वरयाँ टोला 419, तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

5656

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

जिला

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3) (2)

(1)

रीवा

वरयाँ टोला 419, पटवारी रायपुर कर्चुलियान

हल्का 23 हिनौती.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

75

0.002

76

0.009

77

0.002

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1265- भू-अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 947 , दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- हिनौती 637 , तहसील - रायपुर कर्चुलियान, जिला - रीवा से ग्राम- हिनौती 637 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (2)

(3) (1)

रीवा

हिनौती 637 , पटवारी रायपुर कर्चुलियान

हल्का 23 हिनौती.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

433

0.001

0.007

434

435

0.002

436

0.002

437/1

0.006

0.007

437/2

441

0.001

0.003

438

440

0.002

446/1

0.001

0.007

447

0.001

448

प्रारूप- घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1266 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 943, दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी भाग 1 ]

5657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम -डाढ़ 233 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला- रीवा से ग्राम - डाढ़ 233 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

(3) (2)

(1)

रीवा

डाढ़ 233, पटवारी रायपुर कर्चुलियान

हल्का 23 हिनौती.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

0.002

28/1

0.004

24

0.007

25

26

0.002

0.004

19

0.002

18/2

0.001

17

16

0.008

15

0.001

0.013

3

0.001

2

1

0.021

प्रारूप- घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1269 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 747, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- खर्रा 180, तहसील- नईगढ़ी, जिला- रीवा से ग्राम-खर्रा 180 , तहसील-नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला

(3) (2)

(1)

रीवा

ग्राम-खर्रा 180, पटवारी नईगढ़ी

हल्का खर्रा.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

0.016

14/1

14/2

0.016 [ भाग 1 5658

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

0.004

7

0.018

6/5

प्रारूप- घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1267 - भू- अर्जन- कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 904, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- झलवार 360, तहसील- मऊगंज , जिला - रीवा से ग्राम - झलवार 360, तहसील- मऊगंज, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(2)

0.006

793/1/क

मऊगंज

(1) रीवा

0.011

793/1 /ख

(3) झलवार 360 , पटवारी हल्का 12 , झलवार.

0.013

794

0.014

795

0.014

1024

0.006

1091/2/2/1023

0.006

1090/2/1023/2

0.008

1023/1

0.006

1034

0.015

1035/3

0.001

1016/5

0.008

1016/6

0.001

1013/1 /ख

0.001

1013/1 /ग

0.006

1013/2/क

0,006

1013/2/ख

0.004

1013 /2 /ग/1

0.003

1013/2घ

0.016

1011/2

0.004

1012

0.004

1025 5659 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप- घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 1268 - भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 840 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - पनिगवां 587 , तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम- पनिगवां 587, तहसील - मऊगंज , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

0.037

मऊगंज

70/1

रीवा

पनिगवां 587 , पटवारी

85/1/ख

0.016

हल्का 13 डिघवार.

85/2/क

0.016

85/2/ख/ 1

0.014

0.009

85/2/1/2

0.002

85/2/1/3

0.003

85/2/1/4

0.007

85/2/घ/1

0.007

85/2/घ/2

0.010

98/1

98/2

0.010

0.019

93/1

प्रारूप -ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]

क्र. 1270 - भू- अर्जन-कार्य- 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

[ भाग 1 5660

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

0.005

0.372

68

1 मोलैया -880 , पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ,

0.005

0.336

2

69 शा. नं. 70

रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील- मउगंज

0.004

0.000

70 शा. नं. 69 में

3

0.005

0.125

67

4

0.089

65/1

5

0.003

65/2

0.101

6

64/1

0.187

7

0.004

0.072

64/2

8

62/1

0.045

9

0.004

0.052

62/2

10

0.057

61/1

11

0.057

61/2

12

0.028

61/3/क

13

0.001

0.028

61/3 /ख

14

0.012

61/4

15

0.227

60/1

16

0.008

0.227

60/2

17

0.005

0.174

59

18

0.186

58/1

19

0.324

58/2

20

0.089

58/3/क

21

0.011

58/3/ख

0.089

22

0.182

58/4

23

0.170

58/5

24

0.522

58/6

25

0.055

3.751

25 किता

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग ..

0.000

0.000

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

0.055

3.751

कुल 25 किता

अब का योग ..

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]

क्र. 1271 - भू- अर्जन-कार्य- 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

5661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः-

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में ) (5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.013

1/1/क

1 शिवपुर-969 , पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ,

0.981

1/1/ख

2 रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील-मउगंज.

0.981

1/1 /ग

3

0.162

1/1/घ

4

1/2

0.146

5

0.004

0.202

1/3/क

6

0.202

1/3/ख

7

0.202

1/3/ग

8

0.203

1/3/घ

9

0.003

0.206

4

10

0.085

5/1

11

0.073

5/2

12

0.005

5/3

0.073

13

0.073

5/4

14

0.007

0.506

6

15

0.004

0.283

10

16

0.001

0.332

133

17

132

0.008

0.385

18

0.008

158

0.753

19

0.061

161/1

20

0.002

0.016

161/2

21

0.048

160/1/क

22

0.065

0.005

160/1 /ख

23

0.008

160/2/क

24

0.028

160/2/ख

25

0.047

6.087

25 किता

( अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

0.000

0.000

0.047

6.087

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग

कुल 25 किता

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए ]

क्र. 1272- भू- अर्जन-कार्य- 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

[ भाग 1 5662

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.005

0.587

31

1 शिवपुर चक 970, पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ,

0.003

0.000

35 शा. नं. 34 में

2 रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील -मऊगंज.

0.006

36

0.308

3

0.005

0.158

38

4

0.036

0.001

39

5

0.002

0.032

6

48/1

0.002

0.040

48/2

7

0.032

0.002

66/53

8

0.002

0.012

54

9

0.003

52

0.138

10

0.003

0.000

57 शा. नं. 55 में

11

0.001

0.000

58 शा. नं. 55 में

11

0.033

1.343

12किता

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

0.001

0.101

33

1

0.001

1 किता

0.101

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

0.034

1.444

कुल 13 किता

अब का योग ..

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1273- भू- अर्जन- कार्य- 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

5663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.202

58/1

1 उमरीपण्डितपुरवा 644 पटवारी हल्का 15

0.008

2

0.016

रजिगवाँ, रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील - मऊगंज. 58/2

0.005

0.210

54

3

0.001

0.016

55

4

0.004

0.372

56 शा. नं. 57

5

0.000

0.001

57 शा. ख. नं.

6

56 में.

0.704

0.001

63

7

0.002

62

0.089

8

61/1

0.012

9

0.001

0.012

61/2

10

0.113

64/1

11

0.008

0.341

64/2

12

0.004

65

0.490

13

0.1251

66/1

14

66/2

0.121

15

0.005

66/3

0.283

16

0.125

66/4

17

0.040

3.231

17 किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

0.000

0.000

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

0.040

3.231

अब का योग ..

कुल 17 किता

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1274- भू- अर्जन-कार्य-2019. - अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

5664

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र ( हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

0.010

0.922

1 बेलहाई कला 748 पटवारी हल्का 17 रजिगवाँ, 145

2

148/1

0.129

रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील- मऊगंज.

0.045

3

148/2

148/3

0.045

0.004

4

0.020

148/4

5

148/5

0.020

6

7

149

0.101

0.004

178/1

8

0.085

178/2

0.028

9

178/3

0.028

10

11

178/4

0.028

178/5

0.174

0.009

12

178/6

0.081

13

178/7

14

0.045

178/8

0.024

15

0.020

16

178/9

0.061

179/71

17

153

0.121

0.004

18

156/1

19

0.210

156/2

0.069

20

0.009

0.069

156/3

21

22

156/4

0.069

0.040

22किता

2.394

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

0.000

0.000

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

0.040

2.394

अब का योग

कुल 22 किता

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए )

क्र. 1275- भू-अर्जन-कार्य- 2019.- अ राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के 5665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

(2)

(1)

1 उमरी 75 पटवारी हल्का 17 सूजी, 2 रा.नि.मं. सीतापुर, तहसील-मऊगंज.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(3)

(4)

0.025

121/1

121/2

0.012

0.008

0.002

121/3

0.004

121/4

123/1

0.575

0.190

123/2

123/3

0.194

0.194

0.015

123/4

123/5

0.575

0.292

123/6

123/7

0.287

0.024

0.001

196

0.001

0.040

194

0.018

193/1

0.101

193/2/1

0.101

193/2/2

0.007

0.015

193/3

193/4

0.123

0.067

193/5

193/6

0.203

192/1

0.373

0.007

0.372

192/2

0.007

0.688

189

0.763

187/1

0.254

0.012

187/2

187/3

0.124

0.182

187/4

0.002

184

0.150

0.077

183/1

0.007

183/2

0.036

0.028

183/3

0.061

183/4

182/1

0.166

0.002

0.020

182/2

0.255

0.004

177

0.007

0.324

178 5666

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(2)

(1)

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

1

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग .

अब का योग ..

(3)

(4)

(5)

0.198

179/1

179/2

0.032

0.032

179/3

0.036

0.004

179/4

0.032

179/5

0.032

179/6

0.036

179/7

0.002

240

0.093

0.002

0.275

241

0.010

0.522

239

237/1

0.162

0.003

237/2

0.162

0.095

8.533

48किता

1.153

0.016

106

0.016

1.153

1 किता

0.111

9.686

कुल 49 किता

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1276- भू- अर्जन- कार्य - 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

(2)

(1)

1 झलवार -360 , पटवारी हल्का 12 , झलवार, 2 रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील- मऊगंज .

3

4

5

6

7

अनुसूची

खसरा क्रमांक

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमि ( हेक्टेयर में) (3)

(4)

(5)

0.012

794

0.930

0.005

795

0.930

792/1

0.542

0.003

0.053

792/2

0.183

798/1

0.009

0.179

798/2

798/3

0.185 5667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग .

अब का योग ..

(5)

(3)

(4)

0.360

0.010

1083/803

0.097

1084/1/807

0.004

0.356

1084/2/807

0.429

807/1

0.004

807/2

0.097

0.166

808/1

0.004

0.077

808/2

0.089

808/2/1

812/1

0.295

0.005

812/2

0.065

814

0.717

0.009

0.166

815/1

0.004

815/2

0.085

1.072

816/1

0.016

0.129

816/2/1

816/2/2

0.126

0.011

818

0.364

0.134

0.005

819

820/1

0.624

0.019

820/2

0.821

0.008

764

0.567

0.004

763

0.113

0.109

762/1/क/1

0.109

762/1/क/2

0.316

0.017

762/1 /ख

762/2/1

0.065

0.060

762/2/2

0.255

831/1/1

0.010

831/1/2

0.129

0.384

831/2

0.007

0.567

1088/880

0.113

0.005

879

0.223

878/1

0.016

0.202

878/2

0.020

0.001

877

1.234

873/1

0.021

873/2

1.234

0.020

871

0.798

870/1

0.166

0.020

0.604

870/2

0.036

870/3

0.249

16.575

48किता

0.000

0.000

0.249

16.575

कुल 48 किता

5668

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]

क्र. 1277 - भू-अर्जन-कार्य-2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः- ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

(2)

(1)

1 रमपुर्वा 545 , पटवारी हल्का 24 हटवा , 2 रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील- रायपुर 3 कुर्चलियान.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

0.232

0.005

82/1

0.007

0.211

83/4

0.007

83/3

0.210

0.008

220/1

0.232

0.006

0.093

219

0.001

0.084

218/2

0.012

222

0.368

214

0.113

0.004

0.022

215

1.651

0.011

213

0.902

212/1

0.088

0.007

212/2

0.317

0.010

202

0.150

0.006

0.291

201

0.186

0.008

195

0.073

0.004

248

249/1

0.012

249/2

0.012

0.016

0.010

249/3

0.649

250/1

0.028

250/2

0.028

250/3

0.024

250/4

162

0.494

0.008

0.004

0.696

161

0.001

160

0.036 भाग 1 ]

5669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(1)

(2)

27 रमपुर्वा 545, पटवारी हल्का 24 हटवा, 28 रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील - रायपुर 29 कुर्चलियान.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

(5)

(3)

(4)

0.007

0.218

257/1

257/2

0.222

0.001

0.141

0.004

262/2

0.005

262/3

0.163

0.002

0.138

261

0.002

260/1/1

0.220

0.004

0.221

260/1/3

0.004

260/1/2

0.227

267

0.015

1.250

0.003

0.174

268

0.002

269

0.368

0.003

0.296

287/1

0.010

287/2

0.344

0.002

0.121

286

283/1

0.270

0.001

283/2

0.269

0.267

0.009

285

243

1.076

0.013

0.026

2.935

244

0.421

0.002

245

0.008

0.607

328/1

0.003

0.360

328/2

0.002

0.717

331

0.008

330

0.526

386/1

1.579

386/2

0.028

0.608

0.007

386/3

0.117

386/4

386/5

0.013

0.688

247

0.013

0.279

0.003

163

0.239

0.009

164

166

0.028

0.001

0.009

0.531

167/1

0.001

0.150

168/1

168/2

0.149

0.008

150

0.223

0.002

145

0.368

0.008

137/1

0.112

0.081

137/2

137/3

0.073

0.073

137/4

0.112

137/5

137/6

0.112

137/7

0.112

0.335

137/8 5670

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(2)

(1)

73

74

75

76

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग ..

1

2

3

4

5

6

7

(ब) म. प्र . शासन की भूमि का योग ..

अब का योग ..

(5)

(4)

(3)

0.006

0.182

141/2

0.003

0.183

141/3

0.138

0.003

141/1

0.001

0.029

142/2

0.351

25.265

76 किता

0.364

0.005

246

0.003

0.316

251

0.016

0.001

262/4

0.001

0.016

260/2

1.068

0.002

372

0.003

388

1.153

0.003

159

0.368

0.018

3.301

7 किता

28.566

0.369

कुल 83 किता

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए)

क्र. 1278 - भू-अर्जन- कार्य-2019 .- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः- अनुक्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)

1

2

3

(2) हटवा 628 , पटवारी हल्का 24 हटवा, रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील- रायपुर कर्चुलियान .

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4)

0.020

0.002

620

0.002

0.117

619

0.002

0.057

615

0.004

616

0.085

612

0.093

0.002

0.002

611

0.085

0.227

0.006

610

0.251

0.004

607

0.001

605

0.170

0.057

0.005

604

0.001

0.036

603

0.004

536

0.057

0.002

535

0.036 भाग 1 ]

5671

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

(1)

(2)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

1

2

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग ..

(4)

(5)

(3)

534

0.024

0.002

0.073

0.002

533

0.001

528

0.057

0.002

0.040

531

0.036

0.003

529

525

0.146

0.005

0.002

0.045

524

0.547

0.001

523

0.007

270

1.194

271

0.109

0.001

0.615

273

0.011

274

0.045

0.001

0.010

276

0.761

0.002

275

0.178

0.073

0.001

277

0.003

278

0.202

279

0.166

0.005

0.002

0.247

280

0.006

292

0.142

0.053

0.004

293

0.004

0.251

295

0.210

0.004

318

0.003

319

0.348

0.000

136

136/1

0.024

0.024

136/2

0.005

0.024

136/3

136/4

0.024

135/1

0.361

0.250

0.008

135/2

0.246

135/3

0.320

135/4

132

0.004

0.190

0.202

129/1

0.004

129/2

0.304

0.279

130/1

0.008

130/2

0.109

0.057

98/1

0.001

0.028

98/2

1.967

0.013

97

0.001

329

0.053

0.001

330

0.417

11.732

0.164

55किता

0.006

281

0.113

0.005

331

0.121

0.234

0.011

2किता

11.966

0.175

कुल 57 किता

[ भाग 1 5672

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]

क्र. 1279- भू- अर्जन-कार्य-2019. - अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः-

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

खसरा क्रमांक

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

3/1

0.040

1 धर्मपुरा 294, पटवारी हल्का 23 हिनौती,

0.008

1.705

3/2

2 रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील-रायपुर

0.040

3/3

3 कुर्चलियान.

0.006

0.166

4

4

0.014

1.951

4किता

( अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

0.001

5

0.166

1

0.001

0.166

1 किता

0.015

2.117

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग .

कुल 5 किता

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1280 - भू-अर्जन-कार्य-2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के 5673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रायपुर कर्चुलियान , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः-

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

0.011

77

0.959

1 वरयाँ टोला 419, पटवारी हल्का 23 हिनौती,

0.001

79

0.040

2 रा.नि.मं. मनिकवार,

0.008

1.356

80

3 तहसील - रायपुर, कुर्चलियान.

2.355

0.020

3 किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग ..

0.000

0.000

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग

0.020

2.355

अब का योग ..

कुल 3 किता

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए)

क्र. 1281 - भू- अर्जन-कार्य-2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रायपुर कर्चुलियान , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः-

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

0.015

0.999

463

1 हिनौती 637, पटवारी हल्का 23 हिनौती,

0.011

468

0.862

2 रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील-रायपुर,

0.002

0.040

3

467

कुर्चलियान.

0.002

0.178

465

4

2.253

469/1

5

0.015

0.405

469/2

6

4.737

0.045

6 किता

( अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

0.000

0.000

0.045

4.737

कुल 6 किता

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग ..

5674

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए )

क्र. 1282 - भू- अर्जन - कार्य -2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रायपुर कर्चुलियान , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

(2)

(1)

1 डाढ़ 233 पटवारी हल्का 23 हिनौती, 2 रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील- रायपुर, 3 कुर्चलियान.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग ..

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में) (4)

(5)

(3)

0.015

0.182

156

0.011

0.930

155

0.005

151/1

0.559

0.089

151/2

0.878

159/1

2.210

159/2

0.034

3.318

159/3

2.214

159/4

2.213

159/5

0.874

159/6

0.874

159/7

0.878

159/8

0.065

159/9

0.060

160/1

0.001

0.065

160/2

0.065

160/3

1.437

170/1

0.010

170/2

0.575

0.076

17.486

18किता

0.000

0.000

0.076

17.486

कुल 18 किता

5675 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए )

क्र. 1283- भू- अर्जन-कार्य-2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः-

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमि ( हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.044

1

0.841

भिटवा 767, पटवारी हल्का 12 , कशियारगांव , 66

0.012

65

0.510

2 रा.नि.मं. रामपुर, तहसील-नईगढ़ी.

0.793

0.055

64

3

63

0.959

0.011

4

0.619

0.015

62

5

236/45

0.085

1.659

6

0.210

0.009

61

7

0.001

1.145

60

8

46

2.355

0.021

9

0.142

0.011

237/46

10

0.027

240/46

0.372

11

0.073

0.008

239/46

12

0.190

0.014

47

13

1.133

0.050

238/46

14

0.081

0.005

230/42

15

1.862

0.044

42

16

1.052

0.011

231/42

17

0.121

0.010

41/1

18

0.166

41/2

19

41/3

0.166

20

0.166

41/4

21

41/5

0.166

22

41/6

0.166

23 5676

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(2)

(1)

24

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग ..

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

अब का योग ..

(5)

(3)

(4)

41/7

0.012

0.433

14.959

24 किता

0.000

0.000

0.433

14.959

कुल 24 किता

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]

क्र. 1284- भू- अर्जन-कार्य -2019 . - अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस. भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - सिरसौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

अनुक्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

(2)

(1)

1 भटवा 411 , पटवारी हल्का 41 , मदरी , 2 रा.नि.मं. लालगांव , तहसील- सिरमौर.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग ..

1

2

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4)

0.243

186/1

0.001

186/2

0.243

0.432

188/1

0.040

188/2

0.405

187/1

0.405

0.048

0.529

187/2

0.138

0.023

98

0.018

97

0.271

0.010

0.036

95

0.018

0.113

94

0.018

0.109

75

0.065

0.022

79

0.018

78

0.134

0.176

80/1

0.008

0.162

80/2

0.224

15किता

3.461

0.543

88

0.005

0.304

0.003

96

0.008

0.847

2 किता

0.232

4.308

कुल 17 किता

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . अब का योग .

5677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1285 - भू-अर्जन-कार्य-2019.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो सि अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

(2)

(1)

1 कैथा 76, पटवारी हल्का 37 , पताई, 2 रा.नि.मं. लालगांव, तहसील- सिरमौर.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

अब का योग ..

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4)

1.109

219/1

0.070

219/2

1.109

1.100

222

0.071

0.002

224

0.987

0.425

223/1

0.040

223/2

0.210

0.214

223/3

0.009

228

1.189

0.048

227/1

0.143

0.144

227/2

0.014

0.344

225/1

225/2

0.340

0.454

246/1

0.038

0.450

246/2

0.068

0.000

240

0.047

4.969

238 शा . न .

239, 240

0.407

16 किता

13.187

0.010

159

0.458

0.010

0.458

1 किता

0.417

13.645

कुल 17 किता

[ भाग 1 5678

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1286- भू- अर्जन-कार्य- 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-

अनुसूची

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

(1)

(3) 458/1

0.040

1

0.010

458/2

0.437

2

भौखरी खुर्द-428, पटवारी हल्का 37, पंताई, रा.नि.मं. लालगांव, तहसील-सिरमौर.

0.024

459/1

3

0.010

459/2

4

0.146

0.405

461/1

5

0.026

0.263

461/2

6

461/3

0.263

7

462

0.023

0.935

8

0.081

460/1

9

0.003

0.040

460/2

10

0.531

469/1

11

0.030

469/2

0.530

12

0.020

0.061

470

13

0.003

0.105

471

14

0.113

0.006

474

15

0.008

475

0.134

16

0.006

0.211

476

17

0.036

526/1

0.061

18

0.405

526/2/क/1/1

19

526/2/क/1/2

0.510

20

0.405

526/2/क/2

21

0.101

526/2/क/3

22

1.040

526/2/ख

23

526/2/1

0.753

24

526/3

0.053

25

526/4

1.041

26

526/5

0.915

27 भाग 1 ]

5679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(2)

(1)

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .

1

2

3

4

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

अब का योग ..

(3)

(4)

(5)

525/1

0.518

525/2/क

1.453

525/2/ख

0.805

525/2/ग

0.036

0.071

0.809

525/2/घ

525/3

0.372

525/4

0.498

525/5

0.146

524/1

1.505

0.062

524/2

0.405

523

0.032

0.914

0.142

516/1

0.368

516/2/क/1

1.036

516/2/क/3

516/2/क/4

1.036

516/2/क/5

0.227

516/2/ख

0.708

0.146

516/2/ख/1

1.184

516/3

0.405

516/4

0.227

516/6

0.137

516/7

0.595

516/8

0.344

0.348

516/9

517/1/1

0.405

517/1/2

0.202

0.202

517/1/3

0.454

517/2/1

0.088

517/2/2

0.387

517/3/1

0.748

0.747

517/3/2

517/4

0.813

27.779

0.580

59किता

0.324

0.006

451

468

0.295

0.007

500

0.283

0.018

0.007

518

0.364

0.038

1.266

4किता

29.045

0.618

कुल 63 किता

5680

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिये ]

क्र. 1287 - भू-अर्जन-कार्य- 19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- सिरमौर , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

भीखरीकला-427, 2

3

: पटवारी हल्का 37 पताई , रा.नि.म. लालगांव,

तहसील-सिरमौर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

अनुसूची

खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

3

300/1/1

0.388

300/1/2

0.388

0.388

300/1/3

0.405

300/2/क

0.219

300/2/ख

0.013

0.097

300/3

300/4

0.053

0.036

300/5/क

0.081

300/ 5/ख

354/1

0.251

0.049

354/2/क

0.049

0.044

354/2/ख

0.121

354/2/ग

354/3

0.219

353/1

0.040

353/2/क

0.069

0.182

353/2/ख

0.062

353/3

0.299

353/4

0.162

0.065

353/4/ख

352/1

0.138

352/2

0.105

0.020

352/3

0.113 5681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग- 0.186

352/4/क

0.040

352/4/ख

0.081

352/4/ग

352/5/1

0.148

0.148

352/5/2

352/5/3

0.149

0.231

351/1

351/2/क

0.081

0.019

0.049

351/2/ख

0.101

351/2/ग

0.000

0.050

349

348

0.902

0.021

349(1.74)

0.162

346/1

346/1/क

0.166

346/2

0.328

346/3

0.813

0.063

346/4

0.486

346/5

0.243

346/5/क

0.130

346/5/ख

0.113

323/1

0.886

323/2

0.656

0.070

323/3

0.995

323/4

1.254

326

0.049

0.004

327/1

0.332

327/2

0.348

0.057

327/3

0.348

327/4

0.202

329/1

0.089

0.002

329/2

0.089

13.722

0.425

54किता

0.006

0.405

359

0.009

0.906

350

0.010

0.129

328

0.025

3किता

1.440

0.450

15.162

कुल 57 किता 5682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख [ नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1288 - भू- अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- सिरमौर, जिला- रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

मदरी-440, 2

3

पटवारी हल्का 41 मदरी , रा.नि.म. लालगांव, तहसील-सिरमौर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 5

4.

3

0.217

188/1

0.072

188/2/1

0.012 0.072

188/2/2

0.072

188/2/3

0.269

187/1

187/2/1

0.090

0.032 0.090

187/2/2

0.090

187/2/3

0.034 0.680

186

0.027 0.910

193

0.316

146/1/क

0.032

146/ 1/ख

0.031 0.158

146/2

0.158

146/3

0.016

145/ 1/क

145/1 /ख

0.016

0.009 145/2/क

0.032

0.010

145/2/ख

145/3

0.032 5683 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

0.231

135/1

20

0.027

135/2

0.029

21

135/3

0.202

22

0.016

140

0.109

23

0.008

139

0.146

24

136/1

0.136

25

0.030

0.278

136/2

26

1.032

113/1

27

0.007

113/2

0.024

28

0.202

113/3

29

79

0.336

0.019

30

0.036

80

0.259

31

82/1/1

32

0.018

0.005

82/1/2

0.018

33

0.036

82/2

34

83/1

0.239

35

0.023

0.235

83/2

36

0.615

84/1

0.027

37

84/2

0.307

38

7.784

0.343

38किता

(अ) निजी पट्ट की भूमि का योग-

0.000

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

0.000

अ+ ब का योग-

7.784

0.343

कुल 38 किता

प्रारूप-ख

[ नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1289 - भू- अर्जन-कार्य -19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

2

1

0.001

0.069

1723

1

बांस 377,

0.043

1724

0.575

2

0.405

3

1744/1

0.045

0.014

1744/2

4

पटवारी हल्का 01 बांस , रा.नि.म. गढ़ , तहसील-मनगवां

0.168

1744/3

5

0.138

1745

6

0.004

0.063

1745/2

7

0.081

1746/1

8

0.011

1746/2

0.081

9

0.599

1769/1

10

0.043

0.598

1769/2

11 5684

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 1766/1/1

0.049

1766/1/2

0.049

0.004

0.048

1766/1/3

1766/2

0.146

0.036

1780/1

0.004

1780/2

0.040

0.035

1770

0.287

0.009

1777

0.036

0.006

0.450

1778

0.007

1776

0.061

1814/1

0.914

1

1

0.128

1814/2/

1.104

0.594

1814/3

0.704

1814/4

1814/5

1.104

0.510

1813/1

0.400

0.019

1813/2

1813/3

0.182

0.007

0.069

1846

0.028

1847/1

0.006

1847/2

0.008

0.097

1848/1

0.040

1848/2

0.007

1848/3

0.040

0.057

1848/4

0.049

1848/5

0.622

1849/1

0.017

0.207

1849/2

0.186

1850/1

0.046

1850/2

0.061

807/1

3.551

0.072

807/2

1.774

1.774

807/3

0.004

834

0.138

0.024

833/1

0.009

0.008

833/2

0.032

0.003

832

0.009

831

0.210

829/1

0.060

0.002

829/2

0.061

830/1

0.101

0.015

830/2

0.101

0.080

828/1

0.019

0.025

828/2

828/3

0.033

0.138

810/1

0.023

0.138

810/2

0.028

809/1

0.061

0.023

809/2

0.028

809/3

0.001

812

0.117

532/1

0.040

0.002

532/2

0.021

530/1

0.049

0.010

0.020

530/2

529/1

0.113

0.031

529/2

0.057

0.026

0.717

522

542

0.029

0.725

0.037

0.365

541

0.018

540

0.975 भाग 1 ]

5685

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

584

73

74

583

582

75

581

76

553

77

555/1

78

555/2

79

555/3

80

555/4

81

575/1

82

575/2

83

575/3

84

575/4

85

574

86

573

87

572

88

571

89

570/1

90

570/2

91

638/1/1

92

0.227

0.006

0.020

0.001

0.020

0.174

0.023

0.186

0.271

0.019

0.067

0.068

0.031

0.068

0.068

0.072

0.072

0.019

0.072

0.071

0.003

0.105

0.255

0.017

0.014

0.089

0.089

0.010

0.126

0.001

0.125

0.061

0.012

0.060

638/1/2

93

638/2

94

639

95

646/1/1

96

0.126

0.125

0.019

0.910

0.061

646/1/2

97

646/2

98

647/1

99

647/2

100

651/1

101

651/2

102

651/3

103

653/1

104

653/2

105

653/3

106

0.911

0.911

0.005

0.093

0.040

0.112

0.034

0.113

0.225

0.011

0.005

0.012

0.022

1.044

106 किता

(अ) निजी पट्ट की भूमि का योग-

901

1

1845

2

645

3

3किता

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 28.521

0.003

0.032

0.560

0.017

0.004

0.878

0.024

1.470

29.991

1.068

कुल 109 किता

5686

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख

[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1290- भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

2

1

1.417

325/1/क/ 1

1

0.109

325/1/क/2

2

0.295

325/ 1 /ख

3

माल-468, पटवारी हल्का 6 माल, रा.नि.म. गढ़ , तहसील-मनगवां

325/2

0.518

4

325/3/1

0.808

5

325/3/ख

0.405

6

0.810

325/3/ग

7

325/4

2.400

8

1.012

325/5/क/ 1

9

0.092

0.809

10

325/5/क/2

0.979

325/5/ख

11

0.437

325/5/ग

12

0.400

325/5/घ / 1/क

13

0.081

14

325/5/घ / 1 /ख

0.202

325/5/घ/ 1 /ग

15

16

0.202

325/5/घ/1/घ

1

0.081

17

325/5/घ /1 /ङ

भाग 1 ]

5687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

18

19

0.053

325/5/घ/ 1 /च

0.109

325/5/घ / 1 /छ

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0.202

325/5/घ /2

0.283

325/5/5

325/9

1.012

325/12

0.170

296

0.046

1.335

315

0.429

0.044

0.547

314/1

0.050

0.262

314/2

0.282

314/3

0.486

0.030

313/1

269/ 1 /ख

0.132

269/1/मिन-1

31

0.129

269/1/मिन-2

32

0.510

0.063

0.405

269/1/मिन-3

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ ब का योग- 269/2/1

0.134

0.008

269/2/2

0.255

269/3/1

0.009

269/3/2

0.235

111/2

0.235

0.058

0.081

111/2/ख

0.079

113

2.622

0.066

2.525

114

0.053

78

0.522

76/1

0.286

0.045

0.143

76/2

75/1

0.054

0.008

0.027

75/2

0.433

74/1

0.005

0.437

74/2

0.639

49किता

21.678

0.007

77

0.109

0.007

1 किता

0.109

21.787

0.646

कुल 50 किता

प्रारूप-ख

[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1291 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 1 5688

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

लौरी तीसर-518 2

3

पटवारी हल्का 5 लौरी , रा.नि.म. गढ़, तहसील-मनगवां 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

0.056

184

1.210

0.174

181/1

181/2

0.238

0.017

0.073

181/3

181/4

0.121

0.300

181/5

0.065

180/1

0.012

0.028

180/2

0.181

175/1/1

0.130

175/1/2

0.007

0.053

175/2

175/3

0.158

0.283

179/1

0.058

0.284

179/2

163

0.393

0,001

0.338

162/1

0.031

162/2

0.338

158/1

0.054

0.025

158/2

0.134

158/3

0.138

159/1

0.190

0.036

0.381

159/2

22किता

5.264

0.243

0.000

0.000

0.243

5.264

कुल 22 किता

5689 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख

[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1292- भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए..

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

1

2

22/1

2.521

0.033 बनतर-368,

1

पटवारी हल्का 06 माल ,

0.066

22/25/1

0.785

2

रा.नि.म. गढ़,

तहसील-मनगवां

0.060

1.922

20/1

3

0.003

0.966

18/1

4

5.228

0.162

4किता

(अ) निजी पट्ट की भूमि का योग-

0.000

0.000

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ ब का योग-

5.228

0.162

कुल 4 किता

प्रारूप-ख

[ नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1293 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा । 5690

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

2

3

लौरी कला 516, पटवारी हल्का लौरी , रा.नि.म. गढ़.

तहसील-मनगवां 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

T 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

138/1

1.202

0.075

138/2

0.486

0.320

155/1

0.026

0.320

155/2

0.014

0.239

156

157/1

0.134

157/2

0.348

0.034

0.129

157/3

157/4

0.299

0.236

158/1

158/2

0.077

0.024

0.077

158/3

158/4

0.081

0.236

158/5

160

0.352

0.013

160/2

0.178

0.328

161/1

0.022

161/2

0.328

T 0.129

162/1

0.010

0.134

162/2

0.052

1.405

167

0.040

166

0.991

0.599

169

0.034

0.048

0.878

102

0.010

0.68

170

0.032

1.088

105

0.006

0.158

108

0.563

0.011

110

0.022

0.158

114

0.448

113/1

0.028

0.446

113/2

0.223

113/2/2

0.903

34/1

0.006

34/2

0.142

0.284

1211/1/46

35

0.024

0.283

1211/2/46

36

37

38

39

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

0.065

46

0.951

0.486

0.021

45

0.024

44

0.854

0.641

17.173

39किता

0.000

0.000

0.641

17.173

कुल 39किता

भाग 1 ]

5691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख

[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1294- भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा । अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

2

3

पहुआ-284, पटवारी हल्का 2 इटहा, रा.नि.म. गढ़ ,

तहसील-मनगवां 5

6

7

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर मे) 3

5

4

0.029

948

1.011

0.017

0.138

949

0.729

950

0.058

0.332

829/1

0.006

0.142

829/2

830

0.405

0.023

1057/830/1

8

0.186

0.028

0.186

1057/830/2

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

827/1

0.235

0.002

0.235

827/2

816

0.023

0.470

817/1

0.170

0.012

817/2

0.170

815

0.002

0.081

798

0.004

0.121

0.024

797

0.405

0.348

768/1 /क / 1

0.018

768/1/क/2

21

1.101 5692

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

768/ 1/ख

0.145

768/2

0.151

768/3

0.101

0.145

768/4

768/5

0.101

786/1

0.858

786/2

0.028

786/3

0.028

0.037

786/4

0.081

786/5

0.109

786/6

0.069

786/11

0.073

778

0.214

0.017

0.015

777

0.117

776/1

0.073

0.024

0.073

776/2

776/3

0.073

775/1

0.06.1

775/2

0.061

0.001

0.061

775/3

0.085

752/1

0.029

0.085

752/2

749/1

0.061

749/2

0.020

0.028

749/3

0.057

749/4

0.040

749/5

0.055

749/6

0.045

0.069

749/7

0.045

749/9

0.049

749/12/1

53

749/12/2

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

0.121

735/1

0.101

0.002

735/2

0.101

0.251

738

0.001

0.202

0.012

737

0.073

739/1

0.009

0.146

739/2

0.162

730/1

0.230

730/2

0.161

730/3

0.003

0.163

730/4

730/5

0.162

730/6

0.162

740

0.364

0.034

1

0.485

67किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 12.030 : भाग 1 ]

5693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

2

3

0.417

0.047

951

0.002

0.162

818

0.098

3.934

799/1 शा.न.800

4

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ ब का योग-

0.009

754

0.299

0.156

4किता

4.812

0.641

16.842

कुल 71 किता

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1295 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

लौरी खुर्द-517 2

3

पटवारी हल्का 5 लौरी , रा.नि.म. गढ़, 4

तहसील-मनगवां 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

3

0.035

0.785

111

0.029

0.563

110

0.028

0.680

109

0.833

105

0.040

0.142

80/1/1

0.137

80/1/2

80/1/3

0.137

80/1/4

0.137

0.016

80/1/5

0.142

80/1/6

0.137

0.417

80/1/7

0.417

80/2

0.345

79/ 1/क

79/1/ख

0.101

0.051

0.441

79/2/क

0.441

79/2/ख

0.025

78/1

0.320

78/2/क

0.023

0.105

78/2/ख 5694

20

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

78/3

0.028

0.003

0.279

21 58

0.049

22

23

24 59/1

0.058

0.675

59/2

0.389

60/1/क

0.081

25 60/1/ख

60/2/1

0.156

26

27

28

0.001

0.156

60/2/2

0.052

60/2/3

60/2/4

0.052

29 60/2/5

0.052

30

31

32 55/1/1/क

0.113

0.008

55/1/ 1/ख

55/1/2

0.162

33 0.049

34 55/1/3

0.008

35

36 55/1/4

0.219

55/2

0.219

37

38 55/3

0.046

0.206

55/4/1

55/4/2

0.016

39 0.182

40 55/6

0.219

41

42 0.223

55/7

55/8

0.012

43

44

45

46 0.012

55/9

0.012

55/10

37/1

0.283

37/2

0.101

47

48

0.060

0.045

37/3

37/4

0.049

49

50

51 37/5

0.040

0.235

36/1/2

36/1/3

0.118

52

53

54 0.079

36/1/क

0.078

36/1/ख

0.078

55 36/1/ग

0.001

0.028

56 36/2

0.117

57 36/3

36/4

0.061

58

59

60

61

62

63 36/5

0.057

36/6

0.045

0.045

36/7

0.287

31/1

0.038

0.421

31/2

0.494

64 31/4 भाग 1 ]

5695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 30

0.008

0.231

0.409

0.033

9

0.118.

7/1

0.001

7/2

0.210

0.450

8

0.031

4/1/क

0.591

0.215

4/1/क/1

0.038

4/1/ख

0.161

4/2

0.373

3/1

0.081

0.019

3/2

0.116

0.036

3/3

0.559

14.359

76किता

1.723

35/1

0.004

0.405

35/2

0.004

2.128

2किता

0.563

16.487

कुल 78 किता

प्रारूप-ख

[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1296- भू-अर्जन-कार्य- 19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमिमें, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मनगवां , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

2

3

4

गढ़-116 पटवारी हल्का 4 गढ़ , रा.नि.म. गढ़, तहसील-मनगवां 5

6

7

8

9

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

3

0.971

0.053

1914

1.007

0.039 1912

1846/1

0.302

1846/2

0.302

0.051

1846/3

0.302

0.206

0.001

1854

0.064

1853/1

0.018

0.063

1853/2

1853/3

0.063 5696

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 0.318

1857/1

0.334

1857/2

0.078

1857/3

0.470

1857/4

0.425

0.280

1859/1

1859/2

0.101

0.026

1859/3

0.101

0.158

1859/4

1860/1

0.303

0.304

1860/2

1860/3/1

21 0.034

0.050

1860/3/2

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 0.234

0.073

1860/4

1860/5

0.272

1860/6

0.273

0.587

0.012

1781

0.983

1772/1

0.045

1772/2

0.984

1771/1

0.478

0.478

1771/2

0.478

1771/3

0.155

0.110

1771/4/1

0.162

1771/4/2

33 1771/4/3

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 0.161

0.471

1771/5

0.060

1.263

1017

0.081

1028/1

0.017

1028/2

0.081

1028/3

0.077

1029/1

0.413

0.212

1029/2

0.023

0.417

1029/3

0.214

1029/4

1021/1

0.348

0.029

0.344

1021/2

1022/1

0.342

0.031

1022/2

0.342

926/1

0.040

0.010

926/2

0.037

933

0.368

0.044

934/1

0.158

934/2

0.494

0.049

934/3

0.093

934/4

0.242

917/1/1

0.111

0.455

917/1/2

917/2/1/1/1

56 0.199

0.012

917/2/1/1/2

57

58 917/2/1/2

59 0.060

0.017

917/2/2

0.012 भाग 1 ]

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

5697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

0.239

917/3/1

917/3/2

0.040

917/4

0.004

917/5

0.037

0.272

921/1/1

0.041

921/1/2

0.001

0.177

921/2

920/1

0.395

0.045

0.548

920/2

0.520

919/1

0.042

0.520

919/2

0.247

904/1

0.055

0.267

904/2

904/3

0.247

0.251

904/4

902/1

0.121

0.028

0.237

902/2

902/3

0.129

0.045

901/1

0.014

0.045

901/2

0.089

901/3

0.040

900

1.376

0.182

0.004

899

0.009

898

0.101

897/1/1

0.454

0.025

897/1/2

0.109

813/1

0.071

813/2

0.069

813/3

0.072

813/4

0.073

0.036

813/5/1

0.016

813/5/2

0.021

0.036

813/5/3

813/6

0.073

813/7

0.071

814/1

0.466

814/2

0.097

0.045

0.307

814/3

815

0.874

0.042

0.324

809

0.010

0.029

1.267

806

0.765

0.049

807

808

0.741

0.001

0.575

1006/1

1006/2

0.571

0.575

1006/3

0.086

1.679

1006/4

1006/5

1.764

1006/6

0.352

35.864

1.324

108 किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग- 800

0.624

0.008

0.624

0.008

1 किता

1.332

36.488

कुल 109 किता

5698

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख

[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1297 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला- रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

2

3

फरहदा 646 पटवारी हल्का 24 फरहदा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज 4

5

6

7

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

0.015

9

1.169

0.003

0.081

19

0.021

18

1.259

0.019

0.283

10

0.587

1330/1/6

0.364

1330/2/6

0.206

1330/3/6

1330/4/6

8

9

10

0.101

0.159

1330/5/6

0.380

1330/6/6

1330/7/1/6

11

0.123

0.082

1330/7/2/6

12

0.123

1330/7/3/6

13

14

15

0.122

1330/8/6

0.367

1330/9/6

0.189

1330/10/6

16

0.193

0.189

1330/11/6

17

1330/12/6

18

0.189 5699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

भाग 1 ]

0.189

1330/13/6

19

1330/14/6

20

0.189

0.189

1330/15/6

21

1330/16/6

22

0.189

0.125

1330/17/6

23

0.125

1330/18/6

24

0.129

1330/19/6

25

7.219

0.140

25किता

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- ब. म०प्र०शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग-

0.000

0.000

7.219

0.140

कुल 25 किता

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1298- भू-अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमिमें, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला- रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

2

बहेरी नानकर 713, पटवारी हल्का 26ऊँची, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील- मऊगंज 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

अनुसूची

खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार केलिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.113

341/1

0.308

341/2

0.012

0.089

341/3

341/4

0.089

343

0.009

0.069

0.035

0.542

344

0.004

340

2.152

356

2.012

0.074

0.003

357

0.304

358/1

1.319

358/2

1.821

0.103

358/3

1.821

360 शा.

0.000

0.016

ख.न. 359 मे 361 शा.

0.000

0.008

ख.न. 359 मे 362शा.

0.000

0.006

ख.न. 359 मे

16

17

18

19

366/1

0.128

366/2

0.089

0.019

0.085

366/3

366/4

0.089 5700

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

20

21

22

23

24

25

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 0.202

311/1

0.002

0.012

311/2

0.047

0.829

316

0.001

315

0.166

0.097

314/1

0.016

314/2

0.040

0.355

12.376

25किता

0.000

0.000

0.355

12.376

कुल 25 किता

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1299 - भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

कोन मु. ढेरा 152

2

3

पटवारी हल्का 25 ढेरा , रा.नि.म. सीतापुर, तहसील- मऊगंज

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

3

0.218

0.032

0.223

11/2

11/3

0.437

0.032

10/1

0.003

0.032

10/2

0.032

10/3

0.004

9/1

9/2

0.437

0.793

9/3

0.551

9/4

0.036

0.739

9/5/क

0.046

9/5/ख

9/6

0.242

9/7

0.149 5701 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

0.061

14/1

15

16

14/2

0.121

0.019

1

14/3

0.182

17

14/4

0.040

18

0.287

5/1

19

0.002

5/2

0.040

20

3/1/1

0.028

21

3/1/2

0.029

22

3/1/3

0.029

23

0.029

3/1/4

24

0.037

3/1/5

0.115

25

26

3/2/क

0.373

3/2/ख

0.093

27

3/3

0.230

28

2/1

0.045

29

2/2

0.097

30

2/3

0.145

31

0.021

0.036

2/4

32

0.215

2/5

33

34

2/6

0.036

34किता

अ. निजी पट्ट की भूमि का योग-

0.150

6.166

0.021

12

0.324

1

1किता

ब. म०प्र०शासन की भूमि का योग-

0.021

0.324

अ + ब का योग-

6.490

0.171

कुल 35 किता

प्रारूप-ख

[ नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1300 - भू-अर्जन-कार्य -19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा को लिखित में भेज सकेगा । 5702

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

हर्दी 1048

2

3

पटवारी हल्का 14 उचेहरा , रा.नि.म. देवतालाब,

तहसील- मऊगंज 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

211

22

23

H

24

11/12

56/1

25

56/2

26

56/3

27

72/1

28

72/2

29

72/3/1

30

72/3/2

31

32

72/3/3

72/4

33

72/5

34

72/6

35

36

71

73 37

74/1

38

74/2

39

74/3

40

77 41

42

80

82 43

44

81/1 45

81/2

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

12/1

0.344

12/2

0.004

12/3

0.358

0.009

0.358

12/4

12/5

0.004

0.005

12/6

0.008

14

0.125

15/1

0.032

0.009

15/2

0.032

0.005

17

0.073

0.026

23

0.279

0.064

1.057

28

0.183

0.182

11/2

0.182

11/3

11/4

0.182

0.244

11/5

0.049

11/6

0.242

0.243

11/7

0.364

11/8

0.244 ।

11/9

0.242

11/10

0.243

0.363

0.142

0.227

0.001

0.319

0.317

0.012

0.097

0.097

0.029

0.097

0.116

0.519

0.012

0.174

0.021

0.744

0.023

0.250

0.027

0.250

0.249

0.792

0.023

0.045

0.004

4.302

0.065

0.278

0.024

0.277 भाग 1 ]

5703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

ब. म०प्र०शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग-

101/1

0.840

101/2

0.910

0.023 101/3

1.613

83/1

8.348

83/2

0.393

0.102 83/3

0.235

83/4

0.121

87/1

0.199

87/2

0.198

0.015 87/3

0.198

87/4

0.198

56किता

28.154

0.527 88

0.520

0.012 1 किता

0.520

0.012 57 किता

28.674

0.539

प्रारूप-ख

[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1301 - भू-अर्जन- कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होताहै कि उस भूमिमें, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

कूड़ी 132

2

3

पटवारी हल्का 26 ऊँची, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील- मऊगंज

4

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

62

0.138

0.010

0.010

61

0.089

0.000

0.006

59

213/58

0.000

0.004

शा.नं.58मे

5

0.005

0.117

7शा. नं. 59

6

7

8

8

0.113

0.015

12

0.125

0.009

15

0.368

0.002 5704

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 ।

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

ब. म०प्र० शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग-

0.053

17/1

0.004

0.053

17/2

0.009

19

0.061

20

0.010

0.065

0.005

21

0.069

23

0.005

0.081

27

0.032

0.006

0.007

0.012

207/26

26

0.002

0.053

0.010

301

0.291

0.093

18किता 1.461

0.005

0.032

13

0.032

0.009

14

2किता 0.064

0.014

0.107

1.525

कुल 20 किता

प्रारूप-ख

[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1302- भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला - रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

ढेरा 420

2

3

, पटवारी हल्का 25 ढेरा , रा.नि.म. सीतापुर,

तहसील- मऊगंज

4

5

6

7

8

9

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.061

141/1

0.219

141/2

0.025

141/3

0.219

141/4

0.254

0.061

140/1

0.014

0.069

140/2

0.251

143/1

143/2

0.012

0.097

143/3/क भाग 1 ]

10

11

5705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

0.025

0.061

143/3/ख

0.097

143/3/ग

12

13

14

15

16

17

-18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

143/4

0.012

0.462

133/1

133/2

0.012

133/3

0.101

0.023

133/4

0.078

1

0.020

133/5

0.275

133/6

0.486

0.002

15

0.227

18/1

18/2

1.214

0.039

18/3

0.194

0.405

19/1

0.405

19/2/क

0.025

19/2/ख

0.405

135/1

0.409

0.010

0.012

135/2

0.421

134/1

0.027

0.016

134/2

97

0.603

0.006

0.369

98/1

0.041

0.365

98/2

85

0.015

0.591

84

0.032

0.003

82

0.077

0.012

80

0.125

0.008

81

0.007

0.109

77/1

0.510

0.763

77/2

0.070

77/3

0.848

353/75

0.049

0.002

76

0.125

0.019

0.761

13

0.019

14/1

0.219

0.018

14/2

0.121

17/1

0.134

0.016

17/2

0.134

47 किता

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

ब. म ०प्र० शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग-

0.426

12.490

138

0.429

0.009

1 किता 0.429

0.009

0.435

48किता

12.919 5706

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

क्र. 1303 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमाक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

3 1

54

1

56

2

55

3

भाट मु. ढेरा 784 पटवारी हल्का 25 ढेरा , रा.नि.म. सीतापुर, तहसील- मऊगंज

38

4

39

5

33

6

40

7

32

8

31

9

30

10

61/40

11

29

12

28

13

24

14

20

15

21

16

19

17

18

18

18किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

0.074

10.247

0.158

0.004

0.035

0.360

0.162

0.012

0.563

0.005

0.085

0.008

0.018

0.425

0.001

0.085

0.006

0.142

0.020

0.003

0.009

0.142

0.069

0.004

0.014

0.085

0.073

0.002

0.077

0.002

0.024

0.004

0.324

0.022

0.069

0.003

0.226

13.110

0.000

0.000

0.226

13.110

कुल 18 किता

ए. के. झा, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) .

भाग 1 ]

5707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 04 जून 2019

क्र. 3629- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-आमगांव, प.ह.नं. 47, ब. नं. -04, रा.नि.मं. -चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा-05.042 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.030

236/2, 237/2

0.100

236/1, 237/1

0.060

17/2-3-4-5-6-7-8 , 18/2-3-4-5-6-7

0.060

17/9, 18/8

0.100

17/1 , 18/1 , 19/1 ,

20/1 , 159/1

0.114

19/2, 20/2 , 22/2 ,

158/2, 159/5

0.030

159/2

0.095

159/6

0.010

57/1

0.092

146/1 , 158/4

0.142

146/4

0.072

57/9, 145/5

0.064

145/10

0.070

142/7 , 147/5 , 149/5

(2)

(1)

0.056

145/14

0.020

145/2

0.070

142/2क, 142/3, 149/ 1-2

0.068

143/1, 143/9

0.095

143/8, 143/6

0.160

135/3

0.040

135/1

135/7

0.092

0.208

135/2

0.066

129/6/1

0.066

129/6/2

0.080

124/1 , 125/1 , 126/1

0.150

129/2

0.130

124/2 , 125/2 , 126/2

0.168

124/3, 125/3 , 126/3

0.045

123/11

0.128

136/1

0.122

136/2

0.034

136/3

0.032

137/2, 392/2

0.032

137/1, 392/1 , 393/4

0.060

8/3/2, 8/5/2

0.060

8/3/1, 8/5/1

0.120

254/2, 255/2 , 256/2

0.060

253/1

0.243

257/1-2, 258/1-2

0.112

272, 273

0.010

294/2, 295/1 , 296/2

0.030

292/2, 293/2 , 294/1

0.230

292/1 , 293/1 , 293/3

313/3

0.063

0.085

307/1, 307/4

0.043

307/2, 307/3 , 292/3

0.070

314/6, 325/4

0.056

314/3, 325/3

0.060

314/4 , 324/2 , 325/2

0.080

314/5 , 324/1

314/9

0.056

0.047

314/13 5708

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(2)

(1)

0.122

313/1 , 313/2

0.090

312/1, 312/2

0.120

352/2

0.128

270/1, 271/1,

274/1, 275/1

0.064

268/1 , 269/1

0.040

266/1 , 267/2

266/2, 267/3,

0.092

268/2, 269/2

05.042

योग

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उप वितरक नहर की 13 आर, 14 आर, 15 एल माईनर एवं 14 आर की 1 आर, 15 एल की 1 आर सब- माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 3630- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-चॉद

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-टाप, प.ह.नं. 48, ब. नं.-111, रा.नि.मं. -चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा-02.315 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(1)

(हे. में) (2)

341/4/ख

0.044

0.016

347/2

0.184

348/1, 355/1

0.043

348/3 , 355/3

0.048

348/4, 355/4

0.044

348/2, 355/2

352/1

0.048

352/2

0.048

0.048

352/4

424/2-4

0.048

352/5

0.048

424/3

0.042

0.088

422, 423

0.056

420/3

0.028

420/6

419/1, 420/1 ,

0.088

420/2, 421

0.022

3/2, 44/2 , 45/2

0.022

3/1, 4/1 , 42/1 , 43/1, 44/1 , 45

0.022

4/2, 5/2 , 42/2, 43/2

0.022

5/1, 7/1

0.036

7/2, 7/3

8

0.051 भाग 1 ]

5709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(2)

(1)

0.060

0.029

12/2

0.024

13/1, 13/2

0.035

14/1, 15/1

0.021

95/2

0.225

96/2, 96/3

0.020

96/4

0.096

96/1

0.086

166/1 , 199/1

101

0.092

0.060

160/2

0.048

160/1

0.120

160/5

0.074

164/1 , 164/2

0.043

153/1

0.054

170/1 , 171/2

0.045

170/3

172/5

0.044

172/2

आने वाली

0.043 योग . 02.315 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उप वितरक नहर की 15 एल, 17 एल माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 3631 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चाँद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- पिपरियाखाती, प.ह.नं. 40, ब. नं. - 167, रा.नि.मं. -चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा-01.802 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

0.042

20/1

0.058

20/2

72/1

0.024

0.024

72/4

72/5

0.024

72/6

0.024

72/2/2

0.015

0.010

72/2/1

0.015

67/3, 67/4, 67/7, 68/7

166/1

0.052

162/1

0.030

0.014

67/2, 68/8 , 68/20

0.024

162/5, 163/3

0.048

68/26, 71/2

0.024

68/17

0.019

27/9, 28/6

0.014

27/10, 28/7 5710

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(2)

(1)

0.016

27/11 , 28/8

0.027

27/8, 28/5

0.172

27/13

0.050

27/5

0.027

27/2, 28/2

0.048

27/3, 28/3

0.048

27/4

0.060

241/1 , 242/2

0.034

253/4

253/1

0.037

252/1

0.138

0.112

175/3

0.044

136/3

0.191

136/2

0.135

136/1

0.025

136/7

0.066

162/15 , 163/5

0.008

162/4/1 , 163/2/1

0.008

162/8

0.008

162/9

162/10

0.008

0.014

161/1

0.016

161/2

0.024

162/4, 163/4

0.025

162/13 , 139/11 , 147/4

01.802

योग .

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उप वितरक नहर की 14 एल, 2 आर माईनर एवं 2 आर माईनर की 1 एल सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 12 जून 2019

प्र. क्र. 04- अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील-श्यामपुर

(ग) ग्राम-घाटपलासी

(घ) क्षेत्रफल-11.305 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

योग (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

2/2

0.200

2/3

0.136

2/4

0.020 भाग 1 ]

5711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(2) (1)

0.405 2/5

1.500 2/1

5/3

0.120

0.305 5/1

0.050 8/8/1

0.020 8/2

8/5

0.060

0.070 5/2

0.020 20

0.020 21/1

9/9

0.008

0.405 26/19

0.053 26/30

0.020 19/3

21/2

0.030

0.200 45/3

0.200 45/2/2

45/1

0.150

0.125 45/2/1

50/2

0.090

0.052 50/1/1

0.090 26/5

0.081 26/8

0.205 26/1

0.048 26/12

26/10

0.150

0.050 26/3

0.045 26/4

0.405 27/1, 28

0.125 26/27

0.100 9/ 1/च

0.007 9/3/क

0.121 26/9/2

0.405 26/25

0.202 26/28

0.304 26/31

0.030 26/32

0.607 27/3/क, 28

0.202 27/3/ख , 28

0.202 27/3/ग, 28

0.125 57/1

(1)

(2)

0.125

57/2/1

0.150

57/2/2

0.113

81/1

0.050

82

0.304

88/1

0.405

171/1

0.105

174/1

0.105

174/3

174/6

0.150

175/4

0.190

0.008

9/8

0.150

9/10

0.020

26/11/1

0.090

26/29

0.040

469/4

0.240

469/5

0.240

472/3/1

0.080

9/7

0.060

8/8/2

0.060

8/3

0.010

8/6

0.045

8/4

0.170

9/5

0.007

9/2/ख

0.030

15/4

0.030

15/3

0.215

469/1

175/1

0.150

174/2

0.090

0.110

174/7

11.305

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु. भू- अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 5712

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- श्यामपुर

(ग) ग्राम- पडयाला

(घ) क्षेत्रफल-56.132 हेक्टेयर .

सर्वे नंबर

योग

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1.000

3, 11/3 , 477/3 , 478/3/1

0.500

3/2, 11/3 , 477/3 , 478/3/2

4/1

0.534

4/2

0.534

0.782

7/2/8/1

1.659

7/1 , 8/3

9/4/3, 11/4 , 12/1 , 13/2 , 20/3 0.150

0.065

214/2

0.619

5/2

0.250

9/4/1 , 11/4, 12/1 , 13/2, 20/3/1

0.600

9/3/1, 10

0.057

210/2

0.150

9/4/4, 11/4, 12/1 ,

13/2, 20/3/4

0.250

11/2

0.100

13/1/2/1

0.170

14/1

0.290

1.470

25/1

0.069

174

0.040

16/1/1

1.600

28/1/2

16/2

0.100

0.060

16/1/2

14/2

0.250

0.033

2.023

26/1

1.052

28/2

(2)

(1)

26/2

0.724

28/1/3

0.735

28/1/4

1.485

1.214

28/1/5/1

28/1/1

1.485

1.821

28/8

30/1/3

0.200

0.200

30/1/4

30/2

0.200

42

0.150

0.250

43/1

0.150

44

47/1

0.350

49/1

0.100

47/3

0.350

47/4

0.350

0.350

47/2

51/1/1/3

0.033

0.051

51/2

51/1/2

0.150

0.200

51/3

92/2/2

1.000

92/2/2/3

0.161

92/2/2/6

0.405

92/2/2/7

0.380

92/1

0.405

92/2/2/9

0.390

92/2/2/10

0.200

0.205

92/2/2/13

92/2/2/4

0.200

0.090

92/2/2/11

92/2/2/5

0.250

0.300

92/2/2/8

180/1

0.050

0.050

180/2

0.033

51/1/1/2

181

0.136

188

0.113

195

0.129

204

0.024

177

0.128 भाग 1 ]

5713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(1)

(2) 330

0.607

0.190

0.089 221/2/4

221/2/2/1

0.405 221/2/3/2

0.110 221/2/1

0.405

0.200 326/2/4/1

326/1/5

0.302 326/2/2/1

0.202

0.093 326/2/14

326/2/3

0.500

0.592 326/2/7

326/2/5

0.492 326/2/1

0.405

0.480 326/2/6/1

326/2/6/2

0.480 326/1/2

0.200

0.202 326/2/2/2

326/1/3

0.202 326/2/4/2

0.240

0.800 326/2/12

0.202 326/1/4

331/1

0.607 334/1/2

1.092

1.202 334/1/1

1.619 334/2

1.821 28/7

5/1

0.615 9/4/2/1 , 11/4, 12/1 , 13/1 , 20/3 0.194 212

0.036 214/1

0.028 18/1

0.220

1.071 458/4

13/1/2/2

0.120 32/1

0.200 32/2

0.200

0.100 87/1, 88

89/1

0.190

0.100 87/2, 88

0.250 89/2

0.250 87/3, 88

(1)

(2)

0.250

89/3

0.250

87/4, 88

0.250

89/4

90/3

0.304

90/1

0.205

0.057

210/1

90/2

0.159

9/4/2/2 , 11/4, 12/1 ,

0.056

13/1, 20/3

0.200

92/2/2/1

92/2/2/6

0.500

92/2/2/12

0.120

176/1

0.049

182

0.045

208/1

0.044

208/2

0.049

209

0.053

213

0.036

215

0.077

229/230

0.200

0.085

216/2, 217

0.255

217/3 , 228

344/476/346/1/0001

0.214

365

0.405

19

0.220

20/1/1

0.225

20/1/2

0.225

0.510

23/1

23/2

0.514

23/3

0.509

0.785

17/4, 22/1

17/1/क, 17/2, 18/2 , 21 , 22/2 0.240

17/1/क/2, 17/2, 18/2 ,

0.380

21, 22/2क

25/2

1.473

28/1/5/2

0.271

56.132

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु. भू-अर्जन. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

5714

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

प्र. क्र. 19- अ-82-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील-श्यामपुर

(ग) ग्राम- अरनिया सुल्तानपुरा

(घ) क्षेत्रफल-37.768 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

योग

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.647

3/1

3/2

0.259

3/5

0.259

0.259

3/3

0.692

28/1/4

3/4

0.129

0.200

4/1

0.120

40

0.121

120/1

0.030

4/4

17/2/1

0.088

27/1/3/1

0.275

0.088

17/2/2

0.769

18/1

2.339

18/2

0.065

20/1

0263

22/1

1.011

23/3

0.032

25/1

0.057

35/2/2

0.069

20/2

(2)

(1)

0.263

0.028

23/4

0.837

24/6

25/2

0.036

20/3

0.068

0.263

22/3

23/5

0.028

0.829

24/5

0.036

25/3

20/4

0.068

22/4

0.263

23/2

0.348

24/3

0.278

25/4

0.037

20/5

0.138

24/4

0.692

25/5

0.069

20/6

0.134

22/6

0.530

24/1

1.505

24/2

0.160

25/6

0.073

22/5

0.526

0.405

23/1

27/1/1/1

0.271

0.271

27/1/1/3

0.255

27/1/2

0.405

28/2

0.021

29/1

39/2

0.020

41/1/1

0.202

27/1/3

0.700

0.137

27/1/3/2

28/1/2

0.170

27/1/3/3

0.137

28/1/3

0.174

0.425

27/1/3/4 भाग 1 ]

5715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019

(1)

(2)

0.271 27/1/12

0.324 27/2

0.275 27/3/1

0.416 28/1/1

0.676 29/2

1.056 30

0.322 41/2/1

33

1.011 34

0.299

0.158 37, 38

0.076 35/1/1

0.016 351/2

0.020 35/1/3

0.061 35/2/1

0.267

0.036 35/3/2, 36

0.332 112/2

0.316 115

0.081 118/1

0.028 39/3/3

0.040 39/3/4

0.660 41/2/2

0.627 41/3

1.877 41/1/2

41/1/3

1.465

0.096 108/1

0.020 108/3

0.212 124/2

0.010 212/15

108/2

0.300

0.010 212/16

0.405 114/2

0.060 118/3

0.024 119

0.125 120/2

0.402 116/2

0.210 118/2

(2)

(1)

121

0.090

123

0.150

158

0.733

159

0.356

125

0.065

212/1

0.405

0.250

154/1

155

0.007

156

0.040

0.405

157/1

157/2

0.150

161/1

0.180

162

0.890

161/2

0.400

163/1

0.080

210/1/4

0.050

212/2

0.010

212/4

0.010

0.010

212/3

212/5

0.100

212/6

0.100

212/7

0.100

212/8

0.010

212/11

0.010

212/17

0.010

114/1/2

0.068

112/1

0.218

0.073

114/1/3

113

0.214

116/1

0.006

1.300

124/1

0.120

138/1

37.768

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु. भू-अर्जन. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 June 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-06-21.25.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-06-21.25.Ordinary.