मध्यप्र
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2019- ज्येष्ठ 31 , शक 1941
क्रमांक 25]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 मई 2019
क्र. ई. 1-247-2019-5- एक. श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991 ) प्रमुख संचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग , एवं वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि. क. अ.- सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) श्री रवि डफरिया, भाप्रसे ( 2006 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी अस्थायी रूप से , आदेश तक, संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 22 मई 2019
क्र. ई - 5-556- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री अनुराग जैन, भाप्रसे. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 20से 24 मई 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
[ भाग 1 5594
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग जैन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग जैन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-973 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे. , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 17 जून से 12 जुलाई 2019 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. ई-5-791 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस. , सचिव, मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 27 मई से 7 जून 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 08, 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 23 मई 2019
भोपाल, दिनांक 27 मई 2019
क्र. ई- 1-194-2019-5- एक. श्री मनोहरलाल दुबे, भाप्रसे (2000 ) कमिश्नर , सागर संभाग , सागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राज्यपाल , राजभवन, मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई- 5-683 - आयएएस- लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 1 से 8 जून 2019 तक कनाडा में आयोजित. Women Deliver Confrence in Vancover कांफ्रेस एवं दिनांक 10 से 11 जून 2019 तक Palliative Cancer Care Unit न्युयार्क में अध्ययन हेतु जाने के अनुक्रम में दिनांक 12 से 14 जून 2019 तक, तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री मनोहरलाल दुबे द्वारा सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत सचिव, राज्यपाल , राजभवन, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल 5595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
क्र. ई- 1-249-2019-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
नवीन पदस्थापना (3)
(2)
क्र. (1)
1
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग .
श्री जे. एन. कांसौटिया ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग.
2
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह-सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार) .
डॉ. राजेश कुमार राजौरा ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .
3
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग .
श्री अजीत केसरी ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग.
4
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री अशोक शाह ( 1990) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग .
5
श्री पंकज अग्रवाल ( 1992 ) ,
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एप्को.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.- सह- सदस्य (पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार ) .
6
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अनुपम राजन ( 1993 ) ,
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एप्को.
( 2) श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग , परिवहन विभाग एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
( 3 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.
(4 ) श्रीमती रेनू तिवारी, भाप्रसे ( 2000 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश , भोपाल तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के अतिरिक्त के प्रभार से मुक्त किया जाता है.
[ भाग 1 5596
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
क्र. ई- 1-252-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
स. क्र.
(3)
(2)
(1)
1
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय
श्री शोभित जैन (2000 ) , कमिश्नर शहडोल संभाग , शहडोल .
2
आयुक्त सह- पंजीयक- सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ ( अतिरिक्त प्रभार) .
डॉ. एम. के. अग्रवाल ( 2000 ) , कमिश्नर चंबल संभाग , मुरैना.
3
कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर
श्री बी. एम. शर्मा ( 2001 ) , सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर.
4
सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर
श्री महेश चन्द्र चौधरी ( 2001 ) , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर.
5
कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल
श्री आर बी. प्रजापति ( 2002 ) , सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग ,
भोपाल.
6
कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा
डॉ. श्रीनिवास शर्मा ( 2003 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
7
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री शेखर वर्मा ( 2004) , कलेक्टर, जिला शहडोल.
8
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्रीमती छवि भारद्वाज (2008 ) , कलेक्टर, जिला जबलपुर.
9
कलेक्टर, जिला जबलपुर
श्री भरत यादव (2008 ) , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा.
10
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री मनोज खत्री (2008 ) , कलेक्टर , जिला पन्ना.
11
कलेक्टर , जिला शहडोल
श्री ललित कुमार दाहिमा (2008 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
12
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री धनराजू एस. (2009 ) , कलेक्टर , जिला मंदसौर.
13
कलेक्टर , जिला भिण्ड
श्री छोटे सिंह ( 2010 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग , जबलपुर.
14
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
डॉ. विजय कुमार जे. (2011 ) , कलेक्टर, जिला भिण्ड.
(2) उपरोक्त तालिका के क्रमांक 2 पर उल्लेखित श्री एम. के. अग्रवाल , भाप्रसे ( 2000 ) का पदस्थापना आदेश दिनांक 1 जून 2019 से प्रभावशील होगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
क्र. ई- 1-253-2019-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना क्र.
(2)
(1)
1
श्री हरिसिंह मीणा (2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा.
भोपाल, दिनांक 28 मई 2019
क्र. ई- 1-254-2019-5- एक. श्री शेखर वर्मा, भाप्रसे (2004 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास , भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 1-255-2019-5-एक.- श्री एम. गोपाल रेड्डी, भाप्रसे (1985 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जन संपर्क विभाग तथा जल संसाधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार ) पदस्थ किया जाता है.
(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-249-2019-5- एक, दिनांक 27 मई 2019 द्वारा डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह-सदस्य ( पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार ) पदस्थ किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल पदस्थ किया जाता है.
नवीन पदस्थापना
(3)
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय
क्र. ई- 5-883 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अनय द्विवेदी, आयएएस. , अपर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनय द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनय द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 29 मई 2019
क्र. ई - 1-229-2019-5- एक. श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे (2000) आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है.
क्र. ई - 1-450-2012-5- एक.- श्री एस . एस . कुमरे, भाप्रसे (2000 ) , तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिला उमरिया के विरुद्ध वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि में मनरेगा कार्य में अनियमितता किये जाने के कारण जारी कारण बताओ सूचना- पत्र एवं उस पर श्री कुमरे द्वारा दिये गये उत्तर एवं भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में विभागीय आदेश क्रमांक डी- 2-47-2011-6-एक, दिनांक 30 मार्च 2019 द्वारा प्रकरण में प्रशासकीय चेतावनी जारी करते हुए प्रकरण बिना किसी दंड के इसी प्रक्रम पर समाप्त किया गया है .
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(2 ) आवंटन वर्ष 2000 तथा पूर्व वर्षों के अवशेष भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 31 जनवरी 2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छानबीन समिति की बैठक संपन्न हुई थी. उक्त बैठक में आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों के साथ- साथ श्री एस. एस. कुमरे , भाप्रसे ( 2000 ) के नाम पर भी छानबीन समिति द्वारा विचार किया गया.
(3) छानबीन समिति द्वारा विचारोपरान्त श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000 ) के रिकार्ड के समग्र मूल्यांकन के आधार पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में उनकी पदोन्नति की उपयुक्तता के संबंध में अपनी अनुशंसा को सीलबंद लिफाफे में रखे जाने की अनुशंसा की.
(4) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के पश्चात् आवंटन वर्ष 2001 के लिए दिनांक 12 सितंबर, 2014 , आवंटन वर्ष 2002 के लिए दिनांक 04 नवबंर, 2015 , आवंटन वर्ष 2003 के लिए दिनांक 23 फरवरी , 2016, आवंटन वर्ष 2004 के लिए दिनांक 26 दिसम्बर, 2016, आवंटन वर्ष 2005 के लिए दिनांक 18 दिसम्बर 2017 एवं आवंटन वर्ष 2006 के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2018 को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के लिए आयोजित छानबीन समिति की बैठकों में भी श्री एस. एस. कुमरे , भाप्रसे ( 2000 ) के नाम पर वरिष्ठता क्रम पर समिति द्वारा विचार किया गया. चूंकि श्री कुमरे के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण लंबित/विचाराधीन होने के कारण आवंटन वर्ष 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 एवं 2006 में भी श्री कुमरे की पदोन्नति के संबंध में समिति द्वारा अपनी अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखे जाने की अनुशंसा की गई.
( 5 ) श्री एस. एस. कुमरे की विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय चेतावनी दिये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है. भारत सरकार के उक्त निर्णय के परिक्रम में विभाग के आदेश दिनांक 30 मार्च 2019 से श्री एस . एस. कुमरे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण प्रशासकीय चेतावनी देते हुए बिना किसी दण्ड के इसी प्रक्रम पर समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं.
(6 ) विभागीय आदेश दिनांक 30 मार्च 2019 के आलोक में श्री एस. एस. कुमरे, ( सेवानिवृत्त भाप्रसे-2000 ) की पदोन्नति के संबंध में छानबीन समिति की बैठक दिनांक 31 जनवरी 2013 में रखा गया बंद लिफाफा खोला गया. समिति द्वारा श्री एस . एस. कुमरे, (सेवानिवृत्त भाप्रसे-2000 ) को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया है.
(7 ) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
गया है . अतः, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री एस. एस . कुमरे, ( सेवानिवृत्त भाप्रसे-2000 ) को दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे में प्रवर श्रेणी वेतनमान ( रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 8700 ) में काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion) प्रदान करता है . प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री एस . एस. कुमरे का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion) की तिथि अर्थात् 01 जनवरी 2013 से निर्धारित होंगे . किन्तु प्रवर श्रेणी वेतनमान में काल्पनिक पदोन्नति की दिनांक 1 जनवरी 2013 से सेवानिवृत्ति की दिनांक 31 मार्च 2019 की अवधि में उन्हें पदोन्नत पद पर वेतन/ भत्तों एवं एरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी.
क्र. ई- 5-606- आयएएस-लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री पंकज अग्रवाल, आयएएस , तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक , नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल ( वर्तमान में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एप्को ) को दिनांक 17 से 29 जून 2019 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 एवं 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री पंकज अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एप्को के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री पंकज अग्रवाल द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एप्को का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
5599
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 1 जून 2019
क्र. ई- 1-256-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4)
(3)
कमिश्नर, सागर संभाग , सागर
1 श्री गुलशन बामरा ( 1997) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग .
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
2 श्रीमती छवि भारद्वाज ( 2008 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन .
3 डॉ. विजय कुमार जे. ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती छवि भारद्वाज द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे ( 1996 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 1-258-2019-5- एक. श्रीमती रेनू तिवारी , भाप्रसे (2000 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना के पद पर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई - 1-260-2019-5- एक. श्री एम. बी. ओझा , भाप्रसे (2001 ) , आयुक्त, महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 1-262-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
कलेक्टर, नीमच
श्री अजय सिंह गंगवार (2004) , सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल.
[ भाग 1 5600
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
(4)
(3)
(2)
(1)
2
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे ( 2006 ) , कलेक्टर, भोपाल .
कलेक्टर, आगर-मालवा
3 श्री अभय कुमार वर्मा ( 2007 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) .
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4 श्री दीपक सिंह ( 2007) , कलेक्टर, धार.
कलेक्टर, सतना
5 श्री विशेष गढ़पाले ( 2008 ) , कलेक्टर, खण्डवा.
कलेक्टर, अलीराजपुर
6 श्रीमती सुरभि गुप्ता ( 2008 ) , कलेक्टर, डिंडोरी.
7
कलेक्टर, शाजापुर
श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ( 2008 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) सागर संभाग, सागर.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
8 श्री शमीम उद्दीन (2008 ) , कलेक्टर, अलीराजपुर.
कलेक्टर, रायसेन
9 श्रीमती सूफिया फारूकी वली ( 2009 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल.
कलेक्टर, सीहोर
10 श्री अजय गुप्ता ( 2009 ) , कलेक्टर, आगर-मालवा.
कलेक्टर, धार
11 श्री श्रीकान्त बनोठ ( 2009 ) , कलेक्टर, शाजापुर.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
12 श्री उमेश कुमार ( 2009 ) , कलेक्टर, बुरहानपुर.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर
13 श्री आशीष कुमार ( 2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अध्यात्म विभाग तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार ) .
5601 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(4) (2)
(3)
(1)
14
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन (2009 ) , कलेक्टर, निवाड़ी.
15
कलेक्टर, कटनी
श्री शशि भूषण सिंह ( 2009 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
16 श्री सतेन्द्र सिंह ( 2009 ) , कलेक्टर, सतना.
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उद्योग
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 17 श्री मनीष सिंह (2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
18 श्री गणेश शंकर मिश्रा ( 2010 ) , कलेक्टर, सीहोर.
19
कलेक्टर, खण्डवा
श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ( 2010 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम, भोपाल.
कलेक्टर, दमोह
20 श्री तरूण राठी ( 2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग एवं विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग एवं महाप्रबंधक (कार्मिक ) , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त ) प्रभार.
कलेक्टर, पन्ना
21 श्री कर्मवीर शर्मा ( 2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
22 श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा ( 2010 ) , कलेक्टर, रायसेन.
कलेक्टर, निवाड़ी
23 श्री अक्षय कुमार सिंह (2010) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
24 श्री चन्द्रमौली शुक्ला ( 2011 ) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर.
5602
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(2)
(1)
25
(4)
(3)
कलेक्टर, मंदसौर
श्री मनोज पुष्प ( 2011 ) , मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.
26 श्री नीरज कुमार सिंह (2012 ) , कलेक्टर, दमोह.
27 डॉ. पंकज जैन (2012 ) , कलेक्टर, कटनी.
28 श्री राजीव रंजन मीना (2012 ) , कलेक्टर, नीमच.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
कलेक्टर, डिंडोरी
29 श्री बक्की कार्तिकेयन (2012 ) अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी , रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.
भोपाल, दिनांक 3 जून 2019
क्र. ई. 1-249-2019-5- एक.- श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी , भाप्रसे ( 1993 ) को अवकाश से लौटने पर, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रमुख सचिव, ' कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी द्वारा प्रमुख सचिव , ' कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा प्रमुख सचिव, ' कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल प्रमुख सचिव, ' कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
क्र. ई. -5-630- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2019 द्वारा श्री नीरज मंडलोई, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम को दिनांक 6 से 14 जून 2019 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है.
(2) श्री नीरज मंडलोई की अवकाश अवधि में श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम का प्रभार सौंपा जाता है.
क्र. ई-5-650- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम को दिनांक 3 से 7 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री हरिरंजन राव , प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त , पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पर्यटन निगम की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री पंकज राग , भाप्रसे , प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव , भारत भवन तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव , आयएएस . को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री हरिरंजन राव द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज राग , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-911 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती अनुग्रह पी. , आयएएस. , कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्रीमती अनुग्रह पी. , भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुग्रह पी. , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती अनुग्रह पी. , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी . वर्मा, राप्रसे, कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी. , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने के पद पर कार्य करतीं रहतीं .
क्र. ई--5-1066- आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्रीमती सपना निगम, आयएएस. , अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर को दिनांक 3 से 22 जून 2019 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सपना निगम, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सपना निगम , आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
5603 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सपना निगम, आयएएस. , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर पद कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 4 जून 2019
क्र. ई- 5-564- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे ( 1988 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 1 से 25 मई 2019 तक, पच्चीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब, उन्हें दिनांक 26 मई से 4 जून 2019 तक, दस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
क्र. ई- 5-792- आयएएस- लीव- 5-एक.-( 1 ) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस . , ( 2003 ) को दिनांक 28 मई से 14 जून 2019 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-825- आयएएस-लीव-5- एक.-( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस. , तत्कालीन कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 7 से 12 जून 2019 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में श्री सतीश कुमार एस. भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री सतीश कुमार एस. , भाप्रसे, कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.
(4) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
5604
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
क्र. ई- 5-962 - आंयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री प्रियंक मिश्रा , आयएएस . , ( 2013 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिंगरौली को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 27 मई से 25 जून 2019 तक, तीस दिन का अर्जित अवकाश अर्जित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अवकाश अवधि में से दिनांक 19 से 24 जून 2019 तक, छः दिन की अवधि एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत की जाती है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 20 मई 2019
क्र. ई-5-479- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस . , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 2019 कुल दो दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर उक्त अवधि का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-826- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 6 से 22 जून 2019 तक, सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 5 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 27 मई से 14 जून 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिर्नाक 26 मई एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[ भाग 1 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही . रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई-5-827- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री श्रीमन शुक्ला , भाप्रसे, (2007 ) संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 27 मई से 1 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री श्रीमन शुक्ला, आयएएस. , की अवकाश अवधि में श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, उपसचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे द्वारा संचालक , मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-882 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस. , कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल को दिनांक 27 मई से 1 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई.- 5-948- आयएएस- लीव -5- एक.- ( 1 ) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे ( 2004 ) , संचालक, एम पी स्टेटस एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 से 25 मई 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, एम पी स्टेटस एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-974- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री आदित्य सिंह , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , मंदसौर को दिनांक 25 से 30 मई 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आदित्य सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री आदित्य सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदित्य सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-1018 - आयएएस- लीव-5 -एक. ( 1 ) सुश्री रानी बंसल, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बागली, जिला देवास को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2019 द्वारा पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 16 मार्च से 30 अप्रैल 2019 तक, छियालीस दिन के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 31 मई 2019 तक, इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
5605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बागली , जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रानी बंसल, आयएएस अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 22 मई 2019
क्र. ई-5-930 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री फटिंग राहुल हरिदास, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 27 मई से 14 जून 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 15 , 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री फटिंग राहुल हरिदास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री फटिंग राहुल हरिदास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फटिंग राहुल हरिदास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-993 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आयएएस . , कलेक्टर जिला रीवा को दिनांक 3 से 11 जून 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री एच. एस. मीना, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .
5606
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर जिला जिला का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. एस. मीना, भाप्रसे कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 23 मई 2019
क्र. ई- 5-871 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री धनराजू एस. , आयएएस. , कलेक्टर, जिला मंदसौर को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री धनराजू एस. की अवकाश अवधि में श्री आदित्य सिंह, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मंदसौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला मंदसौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री धनराजू एस. द्वारा कलेक्टर, जिला मंदसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आदित्य सिंह , भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री धनराजू, एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-872- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस . , कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस. , की अवकाश अवधि में कलेक्टर , जिला मुरैना का प्रभार श्री तरूण भटनागर , राप्रसे,
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत मुरैना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस . , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस. , द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरूण भटनागर, राप्रसे उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे .
(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-923 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती निधि निवेदिता, आयएएस . , कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 10 से 22 जून 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किाय जाता है. उक्तअवकाश के साथ दिनांक 08, 09 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्रीमती निधि निवेदिता की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल , राप्रसे, अपर कलेक्टर, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निधि निवेदिता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती निधि निवेदिता को अवकाश वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निधि निवेदिता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-1004- आयएएस-लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री दीपक सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 31 मई से 7 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
भाग 1 ]
5607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
( 2 ) श्री दीपक सिंह की अवकाश अवधि में श्री संतोष कुमार वर्मा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला धार का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री दीपक सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संतोष कुमार वर्मा, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला धार उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री दीपक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 24 मई 2019
क्र. ई-5-908 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री शशांक मिश्रा , भाप्रसे , ( 2007 ) कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 25 जून से 5 जुलाई 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे , की अवकाश अवधि में श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, आयुक्त, नगर पालिक निगम , उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शशांक मिश्रा , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे , द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 25 मई 2019
क्र. ई- 5-869 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजय गुप्ता , आयएएस. , कलेक्टर, जिला आगर - मालवा को दिनांक 28 मई से 1 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री अजय गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री एन. एस. राजावत, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला आगर- मालवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला आगर - मालवा का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला आगर- मालवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजय गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला आगर- मालवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन . एस. राजावत, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-877 - आयएएस- लीव -5-एक. ( 1 ) श्री अमित तोमर, आयएएस. , कलेक्टर, जिला बड़वानी को दिनांक 28 मई से 4 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री अमित तोमर की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला बड़वानी का प्रभार श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बड़वानी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अमित तोमर, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला बड़वानी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अंकित अस्थाना , भाप्रसे , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
5608
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
भोपाल , दिनांक 28 मई 2019
क्र. ई- 5-972- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री आशीष भार्गव , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 6 से 18 अप्रैल 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 19, 20 एवं 21 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष भार्गव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री आशीष भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-994- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पी. आर. कतरोलिया, आयएएस. , अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन को दिनांक 3 से 7 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2. एवं 08 एवं 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी . आर. कतरोलिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री पी. आर. कतरोलिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. आर. कतरोलिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-1039- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ को दिनांक 28 मई से 1 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री सिद्धार्थ जैन , भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्धार्थ जैन , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-1092 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री दिनेश जैन, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 1 से 7 जून 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्तअवकाश के साथ दिनांक 08 एवं 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री दिनेश जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश जैन , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 29 मई 2019
क्र. ई. - 5-816- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस. , संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन तथा संचालक प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल एवं संचालक रोजगार को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 25 मई से 22 जून 2019 तक, उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश ( जिसमें दिनांक 5 से 22 जून 2019 तक, अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश सम्मिलित है ) स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 25 मई से 22 जून 2019 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन तथा संचालक प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल एवं संचालक रोजगार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भाग 1 ]
5609
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
क्र. ई -5-917 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री सौरभ कुमार सुमन , भाप्रसे. , कलेक्टर , जिला टीकमगढ़ को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 15, 16 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्रीमती नीतू माथुर, राप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर ( विकास ) जिला टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीतू माथुर, राप्रसे, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-1026- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 29 मई से 14 जून 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 30 मई 2019
क्र. ई-5-829- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री नागरगोजे मंदन विभीषण , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 30 मई से 14 जून 2019 तक, सोलह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-969 - आयएएस- लीव-5-एक.- ( 1 ) श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल को दिनांक 4 से 14 जून 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 31 मई 2019
क्र. ई- 5-577- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री अशोक शाह , आयएएस. , तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ( वर्तमान में प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन ) को दिनांक 26 अप्रैल से 21 मई 2019 तक, छब्बीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-868 - आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएएस. , प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, भोपाल को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
5610
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
(2) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, उपसचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, भाप्रसे द्वारा प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कर्मवीर शर्मा , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 3 जून 2019
क्र. ई- 5-979- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 12 से 17 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ कोअस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रश्मिअरूण शमी , प्रमुख सचिव " कार्मिक".
भोपाल , दिनांक 4 जून 2019
क्र. ई- 5-980 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती नेहा मीना, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत इंदौर को दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-1004- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री दीपक सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला धार को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मई 2019 द्वारा दिनांक 31 मई से 7 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 08 , 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
क्र. ई- 5-1119- आयएएस लीव -5- एक.-( 1 ) श्री अशोक कुमार चौहान, आयएएस. , अपर आयुक्त, चम्बल संभाग , मुरैना को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार चौहान , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, चम्बल संभाग , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार चौहान, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार चौहान, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड मुकर्जी, प्रमुख सचिव " कार्मिक".
भाग 1 ]
5611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भोपाल, दिनांक 3 जून 2019
क्र. एफ 5-1-2017- एक( 1 ) .- उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अवकाश अवधि
अ. क्र.
(2)
कुल दिन (3) (1)
02 01
दिनांक 11 अप्रैल 2019 से दिनांक 12 अप्रैल 2019 तक.
अवकाश का प्रकार
अभियुक्ति
(4)
(5)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश .
अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
क्र. एफ 5-23-2018 - एक( 1 ) .- उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री हुलुवड़ी जी. रमेश , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
कुल दिन (3) अवकाश अवधि (2)
अ. क्र. (1)
11 01 दिनांक 30 अप्रैल 2019 से दिनांक 10 मई 2019
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 जून 2019
क्र. एफ 1 (ए) 92-2011-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 22 जून 2019 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 व 23 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है: - 1. श्री के. बी. शर्मा
स्वयं पत्नी 2. श्रीमती सीमा शर्मा
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, का चालू कार्य श्री मनोज शर्मा, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
अवकाश का प्रकार
अभियुक्ति (5)
(4) पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीषा सेंतिया, उपसचिव.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. बी. शर्मा , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री के. बी. शर्मा, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 125-2011 - ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री धर्मेन्द्र चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक पीटीआरआई. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 24 जून 2019 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत इन्दौर, नई दिल्ली बागडोबरा, गंगटोक, पेलिंग, लाचूंग ( सिक्किम ) 5612
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है: -
स्वयं 1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी
पत्नी 2. श्रीमती अलका चौधरी
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री धर्मेन्द्र चौधरी , भापुसे, का चालूकार्य श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीटीआरआई. पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री धर्मेन्द्र चौधरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरक्षक पीटीआरआई. पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री धर्मेन्द्र चौधरी, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री धर्मेन्द्र चौधरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धर्मेन्द्र चौधरी , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 389-1988- ब-2-दो. राज्य शासन , श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (योजना ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 व 15 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत सिक्किम, गंगटोक की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री पवन कुमार जैन
पत्नी 2. श्रीमती अंजुलि जैन
पुत्री 3. सुश्री गीतांजली जैन
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, का चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक योजना पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
[ भाग 1 (4) श्री पवन कुमार जैन , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार जैन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 7 जून 2019
क्र. एफ-1 (ए) -60-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री दीपक वर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेन्ज सागर को दिनांक 17 जून से 12 जुलाई 2019 तक, पच्चीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 जून 2019 तथा 13-14 जुलाई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री दीपक वर्मा, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेन्ज सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री दीपक वर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक वर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 148-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता , भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक , ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 20 से 23 मई 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 मई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
5613 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 7 जून 2019
फा. क्र. 17 (ई )44-2013- इक्कीस -ब ( एक) -2554-19.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 15 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
जिले का नाम (2)
क्रमांक (1)
" 15.
हरदा
श्री संजय कृष्ण जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, हरदा. " 2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 17 (E) -44-2013 - XXI - B- (One)2554-2019 .-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F-No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 dated 20th September 2013 , namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial numbers 15 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
TABLE
S. No.
Name & Designation of the Judge (3)
(1) "15
Name of District (2) Harda
Shri Sanjay Krishna Joshi , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Harda.
2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
भोपाल , दिनांक 10 जून 2019
फा. क्र. 2019 - इक्कीस- ब( एक ) 3196.- राज्य शासन एतद्वारा , जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2017 में चयनित अभ्यर्थी श्री संजय अग्रवाल (प्रतीक्षा सूची क्रमांक 02 ) द्वारा निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने के कारण उनका चयनाधिकार समाप्ति के साथ नियुक्तिआदेश क्रमांक 3 ( ए) -2017- इक्कीस ब ( एक ) 82 , दिनांक 9 जनवरी 2019 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
5614
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 मई 2019
क्र. एफ- 16-7-2019- ए- ग्यारह. राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश के द्रुतगामी औद्योगिकरण के लिये यह आवश्यक है कि बायलर अधिनियम 1923 ( 1923 का 5 ) के कतिपय उपबंधों से बायलरों को अपवर्जित किया जाए;
अतएव , बायलर अधिनियम 1923 ( ( 1923 का 5 ) की धारा 34 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2 ( 2 ) 1-2001 - ए- ग्यारह , दिनांक 6 दिसम्बर 2001 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश सरकार, एतद्वारा , ऐसे बायलरों को, जो संस्थापित किए गए हैं या जो भविष्य में संस्थापित किए जाएं, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 8 की उपधारा ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6) एवं (7 ) , धारा 10 की उपधारा ( 1 ) , धारा 14, 15, 16 एवं 22 के उपबंधों के प्रवर्तन से अपवर्जित करती है , अर्थात्ः-
1. जब किसी बायलर के उपयोग का प्रमाण- पत्र प्रवृत्त नहीं रह जाता है , तब बायलर का मालिक बायलर का निरीक्षण करने के लिए किसी " बायलर इंजीनियर " को संबद्ध कर सकेगा जो कि विभागीय पोर्टल से नीचे दिए गए अनुसार डिजीटली हस्ताक्षरित प्रमाण - पत्र जारी करेगा एवं बायलर मालिक को और संचालक, बायलर/ मुख्य निरीक्षक बायलर को ऑन-लाईन पोर्टल के माध्यम से पृष्ठांकित करेगा.
"बायलर इंजीनियर का वार्षिक प्रमाण-पत्र"
बायलर का प्रकार बायलर की रेटिंग .
बायलर/ इकोनोमाइजर का पंजीयन क्रमांक
अधिकतम निर्माण का वर्ष एवं स्थान
निरंतर वाष्पीकरण .
दुरूस्ती के ब्यौरे
दिनांक
को
किलोग्राम/वर्ग सेन्टीमीटर पर द्रव चालित परीक्षण किया गया.
पता
बायलर मालिक का नाम
दूरभाष क्र.
ई-मेल का पता
मोबाइल नं.
क. पता जहां बायलर/ इकानोमाइजर स्थापित हैं
पता
ख.
" बायलर इंजीनियर" का नामः
ई-मेल का पता
मोबाइल नं.
दूरभाष क्र.
" ग. " बायलर इंजीनियर " का प्रमाण-पत्र
मैंने , मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक .
तक
.से दिनांक .
मालिक के निवेदन पर बायलर/इकोनोमाइजर का निरीक्षण दिनांक दिनांक ..... हूं कि बायलर इकोनोमाइजर आगामी 12 माह की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक दाब पर उपयोग के लिए संचालित किए जाने हेतु उपयुक्त है. के अंतर्गत अपेक्षित किए गए अनुसार बालयर .... को किया है और मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता
बायलर इंजीनियर के हस्ताक्षर बायलर आपरेशन इंजीनियर का प्रमाण- पत्र क्रमांक
दिनांक :
स्थान :
5615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
2. " बायलर इंजीनियर " वह व्यक्ति होगा-
(1) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक या उत्पादन या शक्ति संयंत्र या धातुकर्म इंजीनियरिंग में स्नातक होः (2) बायलर आपरेशन इंजीनियर नियम, 2011 के अधीन अर्ह बायलर आपरेशन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण- पत्र धारित करता हो; और
(3) बायलर से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो.
3. बायलर इंजीनियर विभागीय पोर्टल ( WWW.db.mp.gov.in.www.invest.mp.gov.in ) या विभाग द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य पोर्टल पर पंजीयन करेगा एवं आगामी प्रक्रियाएं पोर्टल के माध्यम से पूर्ण करेगा.
4. बायलर मालिक द्वारा " बायलर इंजीनियर का वार्षिक प्रमाण- पत्र " निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से ऑन- लाईन या अभिलेख के प्रयोजन के लिए किसी अन्य तरीके से संचालक बायलर/मुख्य निरीक्षक बायलर को प्रस्तुत किया जाएगा.
5. बायलर के मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि बायलर अधिनियम, 1923 और अधिनियम के अधीन विरचित किए गए विनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार उसे चलाए तथा संधारित करे तथा मालिक उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए भी जिम्मेदार होगा.
6. " बायलर इंजीनियर ", बायलर अधिनियम , 1923 तथा उसके अधीन विरचित किए गए नियमों एवं विनियमों के उपबंधों का अनुसरण करेगा तथा उक्त अधिनियम नियमों और विनियमों के उपबंधों के विरुद्ध किए गए किसी कृत्य या चूक के लिए जबावदेह एवं उत्तरदायी होगा.
7. उपयोग किए जा रहे बायलर के निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण हेतु बायलर मालिक या तो इस अधिसूचना के अनुसार " बायलर इंजीनियर " को या भारतीय बायलर विनियम , 1950 के अनुसार " सक्षम व्यक्ति " को संबद्ध कर सकेगा.
8. सेवाओं के लिए देय फीस भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 385 क में उल्लेखित के अनुसार होगी .
F-16-07-2019 - A- XXI . The State Government is satisfied that for the rapid Industrialization of Madhya Pradesh it is necessary to exclude boilers from certain provisions of the Boilers Act , 1923 (No. 5 of 1923 ) ;
NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 34 of the Boilers Act, 1923 (No. 5 of 1923 ) and in supersession of this department's Notification No. F 2(2 )-1-2001 - A- xl , dated 6th December , 2001 , the Government of Madhya Pradesh , hereby , excludes boilers which have been installed or which will be installed in future from the operation of the provisions of sub - section (3 ) , (4 ) , (5), (6) and ( 7 ) of section 8, sub- section ( 1 ) of section 10, section 14,15,16 and 22 subject to the following conditions , namely :-
a 1. When a certificate for use of boiler ceases to be in force, the owner of the boiler may engage "Boiler Engineer " for carrying out the inspection of boiler and issue the digitally signed certificate from the departmental portal as given below and would be endorsed to the Owner of the boiler and Director , Boiler/Chief Inspector Boiler through the online portal .
"Annual certificate of Boiler Engineer "
Type of Regitration number of Boiler/Economiser
Boiler..
Boiler Rating .. .place and year of manufacture .
Maximum Continuous Evaporation 5616
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
Details of repairs
Kg/Cm²
Hydraulically tested on (DD/MM/YYYY) .... to.....
Address
Name
Mobile No.
Telephone No.
.... of "Boiler Owner "
E- mail address ..
A. Address where Boiler/Economiser is installed :
B. Name ...
.address .
Telephone No.
..E - mail address ..
Mobile No ....
.... of "Boiler Engineer "
C. Certificate of " Boiler Engineer "
I have inspected the above boiler/ economizer on at the request of the boiler owner as dated .... .........of Government of Madhya Pradesh and I hereby certify for a further period of 12 required under Notification No ........ that the boiler/economizer is fit to operate for use at a pressure of months i.e. from
Signature of Boiler Engineer Certificate number of Boiler Operation Engineer
Date:
Place:
2. "Boiler Engineer " shall be a person-
(1) Who is a graduate in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized institution;
(2) Holds a certificate of proficiency as Boiler Operation Engineer qualified under " The Boiler operation Engineer's Rules , 2011 ; and
(3) Minimun Five years of experience in the field related to boilers .
3. Boiler Engineer shall register on the department's portal ( www.db.mp.gov.in/www.invest.mp.gov.in ) or any other portal designated by the department and complete the subsequent processes through the portal .
4. "Annual certificate from Boiler Engineer " , shall be submitted by the owner of boiler to the Director Boiler/Chief Inspector Boiler on- line through the designated portal or any other method for the purpose of record.
5. It shall be the responsibility of the owner of boiler to run and maintain it as per the provisions of the Boiler Act , 1923 and regulations and rules framed under the Act and the owner shall also be responsible for any violation of the provisions .
6. The" Boiler Engineer " shall follow the provisions of the Boilers Act , 1923 , rules and regulations framed there under and shall be liable and responsible for any act or omission committed against the provisions of the said Act , rules and regulations .
7. Boiler owner can either engage "Boiler Engineer " as per this notification or " competent person " as per Indian Boiler Regulations , 1950 for inspection and certification of boiler in use .
8. The fees payable for the services would be as per the provisions mentioned in regulation 385 A of the Indian Boiler Regulations , 1950 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.
5617 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 6 जून 2019
क्र. एफ -3-133-2012- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3- 133-2013 - बत्तीस , दिनांक 28 अक्टूबर 2014 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
विकास योजना में
खसरा क्र.
ग्राम
उपांतरण पश्चात् क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
निर्दिष्ट भू-उपयोग उपांतरित भू- उपयोग (6)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
निम्न धनत्व आवासीय
1
कुल रकबा 3.169
ग्राम बरखेड़ी खुर्द 22/2, 23 , 24, 44,
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत शैक्षणिक.
हेक्टेयर में से
1.809 हेक्टेयर
83/24, 1/2,
योग..1.809 हेक्टेयर
1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 15 ( 3 ) ( क) के अन्तर्गत देय राशि रु. 4,97,475/- (रुपये चार लाख सत्तानवे हजार चार सौ पचहत्तर रुपये मात्र ) दिनांक 12 मार्च 2018 को भारतीय स्टेट बैंक, एम. पी . नगर शाखा भोपाल के चालान क्रमांक 5 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
2. आवेदक को जल- मल निकासी की एवं जल प्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होगी.
3. आवेदित भूमि स्थित वृक्षों को यथावत रखना होगा.
4. आवदेक की कुल भूमि 3.619 हेक्टेयर में से उनके द्वारा चिन्हांकित की गई भूमि 1.809 हेक्टेयर पर ही यह सूचना लागू होगी. शेष भूमि का उपयोग निम्न घनत्व आवासीय यथावत रहेगा.
5. उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 को एकीकृत भाग होगा.
भोपाल, दिनांक 11 जून 2019
क्र. एफ- 3-26-2019- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2800-02- उपां-टी सी- सागर -2016 , दिनांक 18 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर [ भाग 1 5618
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
क्षेत्रफल
खसरा क्र.
क्रमांक ग्राम
(एकड़ में)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
233/2
तिली माफी
1
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
आवासीय ( अटल आश्रय योजना) .
50.658 एकड़
में से 20.00 एकड़
योग .. 20.00 एकड़
1. नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति के पूर्व न्यूनतम 24.0 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जाना एवं उसकी निरंतरता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.
क्र. एफ-3-43-2016-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2782- उपां-टी सी- 05- मण्डला- 05-2016, दिनांक 18 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित मण्डला विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
क्षेत्रफल
खसरा क्र .
ग्राम
क्रमांक
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(हेक्टेयर में)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग
(6)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
आवासीय एवं मार्ग 150
1
कृषि एवं मार्ग
3.237 हेक्टेयर
में से 2.805 हेक्टेयर
ग्राम सकवासा तहसील मण्डला जिला मण्डला.
योग .. 2.805 हेक्टेयर
1. भूमि आवंटन की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण मण्डला विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा..
क्र. एफ- 3-56-2017- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की 5619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
सूचना क्रमांक 289-350-उपां-टी सी- भोपाल 2016 , दिनांक 15 जनवरी 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
खसरा क्र .
क्रमांक. ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
1
259 8.950 में 0.030 हेक्टेयर अचारपुरा
262 5.760 में से 4.760 हेक्टेयर
2.470में से 0.540 हेक्टेयर
264
36.510 में से 6.670 हेक्टेयर
267
योग 12.00 हेक्टेयर
विकास योजना में निर्दिष्ट
उपांतरण पश्चात्
उपांतरित भू- उपयोग भू-उपयोग
(5)
(6)
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक ( शैक्षणिक) कृषि
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक ( शैक्षणिक ) कृषि
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक ( शैक्षणिक) कृषि
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक ( शैक्षणिक) कृषि
1. ग्राम अचारपुरा का खसरा क्रमांक 260 की नाईयत राजस्व अभिलेख में मार्ग है. मार्ग की चौड़ाई का निर्धारण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर किया जायेगा.
2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.
क्र. एफ- 3-85-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1215- उपां-टी सी- 20-नीमच-2018, दिनांक 1 मार्च 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित नीमच विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
क्षेत्रफल
ग्राम
खसरा क्र .
क्रमांक
(हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
विकास योजना में उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग निर्दिष्ट भू- उपयोग
(6)
(5)
15.80 हेक्टेयर
1 कस्बा नीमच
6, 6ए, 6बी, 29, 40, 44, 24 एवं 30
आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु) .
प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक.
योग .. 15.80 हेक्टेयर
उपरोक्त उपांतरण नीमच विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
5620
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 जून 2019
सूचना
क्र. एफ. 01-31-2018- सात- शा. 7.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन सतना जिले में अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील रघुराजनगर (नगरीय ) एवं तहसील कोठी ( रघुराजनगर ग्रामीण ) जिला सतना की सीमाओं में परिवर्तन करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 4 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-
अनुसूची
परिवर्तन के प्रकार
अ.
प्रस्तावित तहसील की सीमाएं
क्र.
प्रस्तावित तहसील
वर्तमान तहसील प्रस्तावित तहसील का मुख्यालय
(6) (3)
(4)
(1) (2)
(5)
सतना
नवीन प्रस्तावित तहसील रघुराजनगर रघुराजनगर पूर्व में- तहसील , रामपुर बघेलान एवं तहसील
(नगरीय ) पटवारी हल्का क्र. 6 से 1 रघुराजनगर (नगरीय)
अमर पाटन
पश्चिम में- तहसील नागौद
12, 17 से 34 एवं 57, 60 से 104 कुल 71 पटवारी हल्के एवं कुल ग्राम 209 सम्मिलित होंगे.
उत्तर में- तहसील कोठी ( ग्रामीण) दक्षिण में- तहसील उचेहरा
2 कोठी कोठी पूर्व में- तहसील बिरसिंहपुर
रघुराजनगर
तहसील कोठी ( ग्रामीण ) में पटवारी (ग्रामीण)
पश्चिम में- तहसील नागौद
हल्का क्र. 01 से 05 तक एवं 13 से उत्तर में- तहसील मझगवां
दक्षिण में- तहसील रघुराजनगर ( नगरीय )
16 तक तथा 35 से 56 तक एवं 58 , 59 कुल 33 पटवारी हल्के तथा कुल ग्राम 78 सम्मिलित रहेंगे .
3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि जनसाधारण की सुविधा एवं क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
5621 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
-भोपाल, दिनांक 18 जून 2019
क्र. एफ- 15-01-2019- सात-शाखा -7.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उनके वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों ( मजरा ) के लिये उसके कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए:-
अनुसूची
जिला एवं तहसील-बुरहानपुर
ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम (1)
(2)
1
(3) अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) 1. मूल ग्राम- ईच्छापुर, प. ह. नं. 40
2. नवीन ग्राम- नागोनी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 18 जून 2019
क्र. एफ- 15-01-2019- सात- शा-7 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-01-2019- सात- शा-7, दिनांक 18 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
Bhopal, the 18th June 2019
No. F - 15-01-2019 - VII - Sec. - 7 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby, directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:-
SCHEDULE
District and Tahsil : Burhanpur
S. No.
Name of the Villages ( s ) with P.C. No.
Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)
(2)
(1)
1
1. Original Village- Ichchhapur
Superintendent of Land Records (regular) 2. New Villages- Nagonee P.C. No. -40
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy . Secy .
5622
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग प्र. क्र. ए-263-
राजगढ़, दिनांक 30 मई 2019
(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना के ग्राम कडलावद तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1)
ग्राम कडलावद
जिला राजगढ
तहसील - सारंगपुर
विवरण
स. कं.
निजी भूमि
1
1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर
अर्जित रकभा
कुल रकवा
40.754
14.752
अनुसूची (2)
(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से स.कं.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1
2
1 कृष्णपालसिंह आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
2 संतोष सिह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
3 श्री राम मंदिर श्री नरसिंह मंदिर पु. भरतदास गुरू महंत व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़
योग
4 सिद्धनाथ एलकारसिंह पिता नंद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
5 बालूसिंह पिता गेन्दसिह जाति राजपूत पता
खसरा नं.
पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.
पूरक प्रकरण में भूमि का अर्जित रकबा
कुल अर्जित रकबा है .
भूमि का कुल रकबा हे.
हे.
3
0.632
464/1/2
0.500 0.070 0.570
0.202 677/
0.202
0.000 0.202
0.834
0.500 0.272 0.772
272/1
0.154 0.046 0.010 0.056
272/2
0.023 0.010 0.033 0.076
272/3
0.468
0.010
0.141
0.151 0.698 0.210
0.240
0.030
1.644
0.070 51
0.000 0.070
93
0.772
0.310 0.110 0.420 103
1.830
1.420 0.290 1.710 106
0.000
0.100 2.469
0.100
120/1
0.080 0.010 0.090 0.114.
0.040
105
0.934
1.354
0.974 8.183
2.744 0.620 3.364
0.120
95/4/1
0.221
0.101
0.221 0.221
0.101
0.221
0.120
0.347
95/4/2
0.327
0.347
0.020 5623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
स.कं.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1
2 निवासा ग्राम माम स्वामा
योग
6 मनोहरसिंह पिता दुर्जनसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
7 ईश्वरसिंह पिता प्रहलाद सिह लाड़कुंवरबाई बेवा प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
8 जगदीश पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग
9 करणसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी तितरी
योग
10 श्यामसुन्दर पिता बाबुलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
11 मनोहरलाल पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
12 गंगाराम. पिता मांगीलाल, प्रभूलाल, भगवानसिह, जमनाप्रसाद, सागरप्रसाद, कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
13 समंदरसिह पिता प्रतापसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी
योग
14 देवसिंह, शैतानबाई, सौरमबाई, नर्मदाबाई पिता समन्दर सिह जाति गर्जर निवासी ग्राम वितरी योग
15. देवसिंह पिता मांगू जाति गुर्जर निवासी ग्गप्रम तीतरी भूमि स्वामी
योग
खसरा नं.
पूर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.
कुल अर्जित रकबा हे.
भूमि का कुल रकबा हे.
पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकवा हे.
3
173/2
0.108
0.000
0.108
0.108
174
0.025 0.000 0.025 0.025
0.327
0.480
0.153 0.480 687/1
0.466
0.200 0.266 0.466 0.466
0.466
0.200 0.266
270/1
0.200
0.610
0.810 0.810
0.810
0.610 0.200 0.810 0.229
0.138
397/1
0.091
0.229 397/2
0.152
0.060 0.092 0.152
0.198
0.467 397/3
0.467
0.269
397/4
0.202
0.080 0.122 0.202 1.050
0.429 0.621 1.050
0.147 0.207 0.354 397/5
0.354
0.060
0.152
0.092
397/6
0.152 397/7
0.089
0.014 0.049
0.035
0.242 0.313 0.555 0.595
0.014
1.366
1.300 1.314 398.
0.014
1.366
1.300 1.314 0.464
0.200 0.070 0.270 352/2
0.464
0.200
0.270
0.070
0.339
0.000 0.339 0.339 391/5
0.000 0.106
392/7/5 0.106
0.106
0,445
0.445
0.000
0.445 0.758 0.698
395/3/2
0.060 0.758 0.758
0.698 0.060 0.758 3.794
0.740 0.220 0.960 400/28
3.794
0.220
0.740
0.960 1.012
0.500 0.512 1.012 400/29
1.012
0.500
1.012
0.512 5624
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
खसरा नं .
स.के.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
पुर्य मे भूमि का अर्जित रकबा हे.
कुल अर्जित रकबा हे.
भूमि का कुल रकबा हे.
पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.
2
3
1
16
456/16/ 0.443
0.000 0.443 0.443 शिवसिह पिता सजनसिह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.000
0.443
0.443 0.443
559/2
0.126
0.000 0.126 0.126 17 सौरम कुंवर बेवा मनोहरसिंह, कृष्णाकुंवर, प्रकाशकुंवर, गोविन्दकुंवर, मांगूसिह दीपसिंह पिता मनोहरसिह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
0.126
0.000
0.126
0.126
563/2
0.253
0.120 0.133 0.253 18 महेन्द्रसिंह पिता रणजीतसिंह नि. आमगढ़ा व भगवानसिहं पिता हनुमतसिंह नि. कलमंड़ीखुर्द झालावाड़ जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.253
0.120 0.133 0.253 19
591/1/2
0.000
0.594
0.070 0.070 देवीसिहं पिता लालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0,594
0.070
0.000
0.070 20
591/2/2 0.506
0.020 0.446 0.466 उमरावसिंह पिता उदय सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम उज्जैन भूमि स्वामी
0.506
0.020 0,446
योग
0.466
0.228
670,
0.200 0.028 0.228 21 रमेश कालू पिता लक्ष्मण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.228
0.200
0.228
0.028
0.335
671/1
0.325 0.010 0.335 22 भेरूलाल लालसिह बाबूलाल उदयसिह पिता देवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि
0.325 0.010
योग
0.335
0.335
671/2
0.335
0.325 0.010 0.335 23 लीलाबाई, सौरमबाई, शांताबाई पिता सेवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
701/2
0.014
0.000 0.014 0.014
0.349
0.325
0.349
0.024
योग
24
726/4 0.044
0.011 0.011 0.022 रतन भेरू संतोष पिता नारायण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.011
योग
0.044
0.011 0.022 25
786/2
0.272
0.200 0.062 0.262 मोहनलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.272
0.200 0.062 0.262 योग
0.974
0.040 0,060
925/1/2
0.100- 26 भंवरलाल पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.060
0.974 0.040
0.100 योग
0,240
0.220 0.015 0.235
880
27 सत्यनारायण पिता जगदीश जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.240
0.220 0.015 0.235 .
योग
28
0.127
0.117 0.010 0.127
202/1/3
महेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 5625 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
खसरा नं.
स.के.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
कुल अर्जित रकबा है,
पूर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.
भूमि का कुल रकबा हे.
2
पूरक प्रकरण में भूमि का अर्जित रकबा हे.
1
3
0.117
0.127
0.010 0.127 योग
0.493
269/1
0.000 0.493 0.493 29 हरिसिहं विक्रमसिहं पिता पदमसिहं गुलाब बाई बैवा पदमसिहं जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.493
0.000
योग
0.493 0.493
279/1
0.306
0.000 0.306 0.306 30 मागीलाल पिता दरियावसिंह जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.306
0.000 0.306 0.306 31
242/2
0.131
0.000 0.131 0.131 बापूलाल पिता दरियावसिंह जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
279/2
0.000
0.354
0.354
0.354
योग
0
0.485
0.485 0.485 32
-8/2
0.367
0.000 0.367 0.367 भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.367
0.367 योग
0.000 0.367
33
395/6
2.529
0.000 0.640 0.640 जगन्नाथ पिता मोती जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2.529
योग
0.000 0.640 0.640 34
356
0.999
0.000
नन्दकिशोर पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.060 0.060 योग
0.000 0.060
0.999
0.060 35
0.000
456/1
0.114
0.114
0.114 मनोहर पिता धुला ना.बा. सरपस्त धुला निवासी ग्राम बिरछाखेडी भूमि स्वामी
456/2
0.089
0.000 0.089 0.089
0.203
0.000 0.203 0.203 योग
36
400/27
5.072 0.000 1.000 1.000 अमरा पिता बापूलाल जाति गुर्जर नि०ग्राम तीतरी भूमि स्वामी
1.000 1.000 योग
5.072
0.000
37
0.140
308/2/2/1
0.000 0.125 0.125 राधेश्याम पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.140
0.000 0.125
योग
0.125
0.000
857/1
0.193
0.133 0.133 38 भेरूलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.133
0.193
0.000
0.133 योग
39
0.000 0.759
389/1/2 0.759
0.759 रामसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.000
0.759
0.759
0.759
0.632
95/2/1
0.000 0.632 0.632 40 कमलसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000
0.632
0.632 0.632 योग 5626
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
स.क.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1
2
41 भगवतसिह पिता दुलेसिह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
42 लाडकुवंर बाई पति माखनलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
43 मनोजकुमार पिता भैरूलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
44 गंगराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
45 प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
46 भगवानसिहं पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
47 जमना प्रसाद पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
48 सागर पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
49 कमल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
50 श्री राम मंदिर पुजारी गोरर्वधनलाल पिता देवीलाल व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़
योग
महायोग:-
खसरा नं.
अर्जित रकबा है. पुर्व में भूमि का
कुल अर्जित रखःबा हे.
भूमि का कुल रकबा हे.
पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.
3
95/2/2
0.633
0.000 0.633 0.633 0.633
0.000 0.633 0.633 0.399
793/2/1
0.000 0.399 0.399 0.399
0.000 0.399 0.399
793/2/2 0.398
0.000 0.398 0.398 0.000
0.398
0.398 0.398 0.190
315/1/1
0.000 0.190 0.190 0.000
0.190
0.190 0.190
315/1/2 0.190
0.000 0.190 0.190 0.190
0.000
0.190
0.190
315/1/3 0.190
0.000 0.190 0.190 0.190
0.000
0.190
0.190
315/1/4 0.189
0.000 0.189 0.189 0.000 0.189 0.189 0.189
315/1/5 0.189
0.000 0.189 0.189 0.000
0.189
0.189 0.189
315/1/6 0.189
0.000 0.189 0.189 0.189
0.000 0.189 0,189 0.342
0.000 0.342
768
0.342 0.342
0.000 0.342 0.342 40.754 9,093 14.752 23.845 नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निधिनिवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5627 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
क्र. 264
राजगढ़ , दिनांक 30 मई 2019 मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी तट नहर के निर्माण में ग्राम पिपलबे की भूमि का आपसी सहमति से क्रय करने बाबत विज्ञप्ति जारी करने हेतु भूमि की सूचि
रकबा(हेक्टेयर में )
सर्वेन.
स.क्र .
कृषक का नाम
4
3
2
1
0.052
12/18/1/4/1
1 गीताबाई पति मुकेश जाति हरिजन निवासी ग्राम भूमि स्वामी
उपरोक्त क्रय की जाने वाली भूमि संपूर्ण या उसके किसी हिस्सा भाग से किसी भी शासकीय /अर्धशासकीय, व्यक्ति ,वित्तीय संस्था बैंक , सोसाइटी एवं अन्य किसी प्रकार का कोई हित, स्वत्व,संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो अथवा उक्त संपत्ति कही रहन ,भार, सम्यक, बंधक, दानमेहर में आदि हो तो वही इस सूचना पत्र प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में मय प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करे ,समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या सम्पत्ति बंधनकारी नहीं होगी ,अधोहस्ताक्षरकर्ता इस सम्पत्ति का विक्रय प्रतिफल राशी अदा कर विक्रय पत्र शासन पक्ष में पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे ।
निधिनिवेदिता, कलेक्टर.
[भाग 1 5628
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 30 मई 2019 क्र. 14- अ- 82-18-19- भू-अर्जन- छिंदी- 5125.-
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची -1, के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
थ्जला तहसील नगर/ग्राम अर्जनका क्षेत्रफल (हे०में)
धारा 12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
5
4
3
1
2
6
2.187
छिंदी
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई
छिंदी लघु जलाश्य (नहर कार्य)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
धारक का नाम
अ०क्र०
खसरा नम्बर भूमि का रकबा हे० में
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में '
4
3
5 1
2
1.153
0.101
529/1
1. नान्हू बे. जियालाल , पंखुड़िया, मुन्नी, जुरसो, पिता जिलयालाल, उन्नो बे. बिकट, प्रभु छोटे प्रहलाद मुन्नी व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता बिकट रघुवंशी सा. देह.
0.065
0.202
229/3
जैराम व. गोलकसिंह सा. देह.
2
229/1
0.202
2.131
3
सुकरत बे. सूरत, शंकरसिंह जसवंतसिंह व. सुरत, शंकरिया सुकवन्ती पिता सूरत, करणसिंह व. जगतसिंह, गुलमस बे ० टंटी कोमल जौ. सुमेरसिंह अमरसिंह सुकलु व० कसन, कल्लु, व० तीरथ, कमली, लज्जा पिता तीरथ झनकलाल व. बदनसिंह, अबलू, रामा लालसिंह ओमप्रकाश व. जगबीर, सरस्वती चंपा सुनिता पिता जगबीर सतरूपा बे. गोरू पार्वती, कृष्णा, कोमल पिता गोरू, भीमराव व. टंटी सा.देह.
5629 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
0.301
0.032
229/4
4
सकलु व. कसन सा. देह.
0.345
0.178
228/1
5
रघुनंदन सुखनंदन वः उमकी, चम्पा पिता उमकी जाति रघुवंशी सा. देह.
227
2.270
0.162 6
धनपाल, मन्नु व. सोमलाल , उन्नतिया पिता सोमलाल, बिल्लो बे. सोमलाल तन्नी बाई बे. रामदयाल, मन्नु व. सोमलाल उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे. सोमलाल धनलाल बे. भदू सा.देह.
0.485
229/12
0.057 7
रमेश उर्फ रामा व. गोलक सरजो चन्दा पिता गोलक सा.देह.
229/5
0.610
0.113 8
लालसिंह धर्मराजसिंह रमेश व. खड़कसिंह सां. देह.
0.162
1.019
209
9
धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, बिकलो बे. सोमलाल धनलाल व. भदू हरचन्द्र व. नत्थु ग्यानी धनलाल व. गोडे तन्नी बाई बें रामदयाल सा. देह.
0.016
210
0.032
10
सोनम ना. बा. पिता दलवीर बली मामा राधेश्याम सा. देह.
0.016
212
0.081
11 हजारीसिंह, गुलजारसिंह जसंतसिंह व. बल्लुसिंह जसवनिया पिता बल्लुसिंह रामभरोसे व. रामदास नन्हु व. रामदास रामकलिया पिता रामदास , सुल्को सुरजू पिता रामदास रतनिया बे.रामदास कैलो बे. मटरू चम्पी पिता मटरू पंजाब व. सुरत मोहनसिंह गोलनसिंह कुसुमलाल रोशनलाल व. मंजरासिंह रमको पिता मंजरासिंह सरबतिया पिता मंजरसिंह रघुवंशी सा. देह.
0.243
0.08
198
12 रामभरोसे व. रामदास रामकलिया सुल्को सुरजू पिता रामदास जसवनिया बे. नन्दकिशोर सुनिल व. नंदकिशोर सरिता रीता पिता नंदकिशोर रघुवंशी सा. देह.
0.105
0.850
193/3
गोलनसिंह व. मंजीरा सा. देह
13
0.076
192/2
1.315
14 नारायणसिंह महतापसिंह इन्दलसिंह व. यदुसिंह गीता पिता यदुसिंह सा. देह.
0.676
0.130
118
15 अवलसिंह , रामकिशोर लालसिंह ओमप्रकाश व. जगवीर चम्पा, सरस्वती पिता जगवीर अवधसिंह रामकिशोर, लालसिंह ओमप्रकाश व जगवीर बुटनीया बे. जगबीरसिंह सा. देह.
0.567
0.121
119
16 धनपाल, मन्नु व. सोमलाल, उन्नतीया पिता सोमलाल, बिल्लो बे. सोमलाल तन्नी बाई बे. रामदयाल , उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे. सोमलाल धनलाल बे. भदू सा. देह.
5630
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
17
120
0.154
1.74
:
धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतीया पिता सामलाल, बिकलो बे. सोमलाल , राधेश्याम मधुरसिंह गौतमसिंह राजेशसिंह हरिशंकर गोपालसिंह व रामदयाल तन्नी बाई बे. रामदयाल सोनम ना. बा. पिता दलवीर वली मामा राधेश्याम, महेन्द्र व धनलाल गाड़ो बे. चेनु उर्फ चैनसिंह, भैयालाल उर्फ इन्द्रसिंह नन्हूसिंह अशोक, राजेश उर्फ अज्जू व चैनू उर्फ चैनसिंह इन्द्रा, भूरी पिता चैनू उर्फ चैनसिंह सा. देह.
18
0.121
133
0.073 धनपाल मन्नु व. सोमलाल , उन्नतिया पिता सोमलाल , बिकलो बे. सोमलाल, धनलाल राधेश्याम मधुरसिंह गौतमसिंह राजेशसिंह हरिशंकर गोपाल व रामदयाल तन्नीबाई बे. रामदयाल, सोनम ना. बा. पिता दलवीर वली मामा राधेश्याम सा. देह.
19
132
1.052
0.170 धनलाल व. भदू सा.देह
20
192/1
1.319
0.065 इमरत व. हरचन्द्र सा.देह
21
0.1
0.028
211/1
गोलनसिंह व. मंजीरा सा. देह
22
0.032
211/2
0.074
रोशनलाल व.मंजरा सा.देह.
23
217
0.242
0.049 रघुनंदन, सुखनंदन व. डमकी सा.देह.
योग
23
16.928
2.187 1- चूंकि छिंदी जलाश्य हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , वांछित उक्त भूमि की अर्जन हेतु सामाजिक समाधान रिर्पोट के प्रकाशन की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
क्र. 39- अ-82-17-18 - रम्भाखेड़ी- 5170.-
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-(1)
जिला
नगर/ ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे० में)
4 1
0.079
3 रम्भाखेड़ी
2 आमला
बैतूल
5
ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची-(2)
(प्रभावति धारकों की सूची)
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम क्रमांक
2
1
1 दुर्गा, तारा पिता गंगाराम जाति माली सा. देह 2 गुनवंत, पंजू, पाण्डुरंग , अजाबराव, फत्या, गुन्ता, शान्ता, मुन्नी पिता फत्या, कौतिका बेवा फत्या जाति माली सा. देह
किसन वल्द लक्ष्मण जाति माली सा.देह 3
योग
खसरा क्रमांक
अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
भूमि का कुल रकबा हे० में
5
4
0.040
0.664
3 136/4
0.021
0.303
136/5
0.018
1.011
0.079
136/3 03
1.978
(2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
क्र. 40- अ-82-17-18-केदारखेड़ा- 5171.-
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-(1)
जिला तहसील नगर/ग्राम सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे ० में)
2 आमला
1 बैतूल
4 0.033
3 केदारखेड़ा
5
ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची-(2)
(प्रभावति धारकों की सूची)
क्रमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम 1
2
1 भीमराव, माखन, रामदयाल, राजू व. गुदडिया जाति मेहरा सा. देह
2 जागो , कलीराम, बलीराम व. सोनबा जैयवंती, सैयवंती, भागवंती पिता सोनबा जाति मेहरा सा.देह
3 जगदीश, सुखदीन, रामदीन व. गेन्दु, अमराः पिता गेंदु तुरसी बेवा गेंदु, झनक, राजु, महेश व. मधु जाति मेहरा सा. देह
4 संतोष, धनराज व. बाजी जाति गायकी सा.देह
योग
(2)
खसरा क्रमांक
भूमि का कुल रकबा हे० में
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ० में 3
4
5
0.075
0.001
35/1
0.075
0.025
35/2
36
0.016
0.006
0.027
97/1
0.001
0.193
0.033
04 चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । भाग 1 ]
5633
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
क्र. 11 - अ-82-16-17-मलकापुर- 5224.-
बैतूल, दिनांक 31 मई 2019 चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2 ) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-(1)
जिला तहसील नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे ० में)
1
3
4
1.127 बैतूल
2 बैतूल मलकापुर
5
ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची-(2)
(प्रभावति धारकों की सूची)
क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1
2
1 झीको बेवा नत्थू, सुरेश , कमल, रामप्रसाद व. नत्थू उर्मिला व. नत्थू सरिता बेवा जगन्नथ, जितेन्द्र, छोटू, सीमा व. जगन्नाथ ना.बा.बली मॉ सरिता निवासी मलकापुर
2 विजय कुमार व. मैकु निवासी मलकापुर 3 चित्रलेखा जौ. कृष्ण कुमार निवासी टिकारी 4 कमल प्रसाद, रामप्रसाद व. नत्थू निवासी मलकापुर
योग
(2)
खसरा क्रमांक
भूमि का कुल रकबा हे० में
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
4
5
0.629 0.485
0.213 0.151
3 15/1 103/2
0.227
0.506 0.486
0.137
15/2 103/1
0.522
0.289
36 104
1.236
0.110
3.837
04
1.127
चूंकि मलकापुर तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5634
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
क्र. 0004- अ- 82-16-17- उमरीजागीर - 5223.-
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-(1)
तहसील
जिला
नगर/ग्राम सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे० में)
4 0.209
3 उमरीजागीर 1 बैतूल
2 बैतूल
5
ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची-(2)
(प्रभावति धारकों की सूची)
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम क्रमांक
2
1
1 शम्भू व. नान्हूराय जाति कुन्बी सा. देह 2 बाबू , चैतराम व. कुंवरलाल, मैना, शांता पिता कुंवरलाल, बिसराम व. गेंदलाल, मिठठनबाई बेवा, गेंदलाल , पूर्णाबाई बेवा भैयालाल, भीम, प्रमोद व. भैयालाल , रूकमणी, ज्योति पिता भैयालाल जाति कुन्बी सा.देह
3 सुन्दरलाल व. तेजीलाल सा. देह 4 लक्ष्मण व. लटक्या निवासी खेड़ली
योग
(2)
खसरा क्रमांक
भूमि का कुल रकबा हे० में
अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
4
5
3 26
1.238
0.001
27
1.242
0.015
28
1.242
0.038
0.809
0.155
30/1
04
0.209
4.531
चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है । समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
(4) 5635 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
प्रकरण क्र. 7-अ-82-16-17-बरसाली- 5261.-
बैतूल, दिनांक 1 जून 2019 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसुची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शाक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
तहसील नगर /
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
6
4
5
3
1
2
0.087
बैतूल बरसाली
बैतूल
रेलवे तीसरी लाईन
उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल
अनुसूची-1
(प्रभावित धारकों की सूची )
खसरा
क्रमांक
कुल रकबा
भूमि स्वामी का नाम
नं.
कुल अर्जित रकबा हे. मे
4
5
3
2
1
0.040.
0.040 1
179/1
नवीन, कमलेश व. बाबूलाल, प्रवीण, गजेन्द्र, दिनेश व. बाबूलाल , लक्ष्मी बेबा बाबूलाल निवासी बैतूल
0.047
0.955
2
179/2
सुरपती बाई बेवा चिन्धु, शिवचरण व. चिन्धु, सुगन्ती बाई, पूर्णबाई , रामप्यारी , सुनिता बाई , दानीबाई पिता चिन्धु
0.087
योग
1 चूंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्याक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्याक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेवसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5636
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
प्रकरण क्र. 14-अ-82-16-17- बदनूरढाना-5259.-
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसुची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शाक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर / ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
1
2
3
4
5
6
0.123
बैतूल बैतूल बदनूरढाना
रेलवे तीसरी लाईन
उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी- नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल
अनुसूची-1
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्रमांक
कुल रकबा
भूमि स्वामी का नाम
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा हे. मे
1
3
5
2
4
1
280
0.004
0.004
भैयालाल व. घासीराम निवासी केलापुर
2
0.002
0.004
281/1
गीताबाई जौ. कृष्णराव निवासी केलापुर
3
281/2
0.004
0.002
रामरती बाई जौ. नागोराव नागले
4
0.012
0.012
282
ओमप्रकाश , विकास, ना.बा.व. बंशीलाल बली मॉ राधा विधवा बंशीलाल , लक्ष्मी व. सुखचंद निवासी केलापुर
5
283/1
0.027
0.021
देवनारायण व. शिवचरण निवासी बडोरा
6
283/2
0.022
0.014
अब्दुल रहमान व. मौलवी अहमद
284/1
7
0.086
0.068
मुन्नी व. महंगीलाल
0.123
योग
1 चूंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्याक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्याक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेवसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2 भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5637 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
प्रकरण क्रमांत 25 - अ-82-16-17- परसोड़ी खुर्द-5257
प्रांरभिक अधिसूचना
चुंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसुची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शाक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
नगर /
जिला तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
1
3
4
2
5
6
0.227
बैतूल बैतूल परसोड़ी खुर्द
रेलवे तीसरी लाईन
उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी- नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल
अनुसूची-1
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्रमांक
भूमि स्वामी का नाम
कुल रकबा
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा हे. मे
1
2
4
3
5
2
1
1.979
0.138
सुन्दरलाल व. बुद्ध , राजेश , दीपक, कैलाश व. सुन्दरलाल
3
2
0.089
0.089 सुन्दरलाल व. बुद्ध , राजेश , दीपक, कैलाश व. सुन्दरलाल ना.वा.वली सुन्दरलाल
0.227
योग
1 चूंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्याक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्याक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेवसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बैतूल के कार्यालय में किया जासकता है।
3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा /कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
5638
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रा. प्र. क्रमांक 01 -अ-82-2018-2019- भू-अर्जन.-
छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 जून 2019
म०प्र० शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/ 2014/ सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता. है ।
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील नगर/ ग्राम जिला
2
1
3 छिन्दवाड़ा मोहखेड
-:अनुसूचीः-
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी कानाम एवं पता
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
5
7 4
6
210/2 0.405
ममतीला, बबीता,
सरिता ना० बा०
ग्राम-अडवार, प०ह ०न0-61 ब०न०-01 , रा०नि०म०- इकलबिहरी
पुत्रिया धन्सू
गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के हेतु निज़ी भूमि के
गणेश ना०बा० पुत्र
धन्सू, पा०मा०
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।
पुना, जगन पुत्र
मु० पुना पत्नि
स्व० धन्सू
लक्ष्मण जाति
पवार
कुल योग 1
0:405 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डॉ. श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
5639 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पत्र क्रमांक 305-2019
नेपानगर, दिनांक 4 जून 2019 चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.01 में करदली स्टोरेज तालाब ( बिना नहर) योजना के अंतर्गत ग्राम करदली, सॉवली तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है, की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है,
तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एव पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि अधिसूचना में अंतरवलित लोक प्रयोजन की प्रकृति का, योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश का और धारा 43 के अधिन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के प्रशासक की विशिष्टियों के कथन के आधार पर भी होगा । निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित योजना हेतु अर्जन किया जाना अनिवार्य है । ग्राम- करदली, सॉवली
विवरण
क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
असिंचित
सिंचित
कुल
1 करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर)
19.040
6.590
12.450
अनुसूची (2)
करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर) योजना अंतर्गत ग्राम करदली, सॉवली तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की प्रभावित भूमि का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
भूमि का कुल रकबा
स.क
भूमि धारक का नाम
खसरा क.
कुल योग
कुल रकबा
असिंचित रकबा
सिंचित रकबा
असिंचित रकबा
सिंचित रकबा
8
9
4
5
6
7
3
1
2
ग्राम - करदली
0
1.55
30 4.33
0
4.33 1.55
1 प्रशांत पिता शिव किशोर पता निवासी खकनार भूमि स्वामी
1.00
0.22
0.22 2.22 0.78
31 2.00
2 गंगूबाई पति शिवराम पता निवासी खकनारकला भूमि स्वामी
0.60
0.60
0.00
32/3 0.00 0.60 0.60
3 जानूबाई पति चन्दरसिंग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.60
0.00 0.40
0.40
32/4 0.00
0.60
4 जानूबाई पति चन्दरसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.05
0.60
2.05 0.55
86/1 2.00 0.05
5 नागजी पिता देवसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0
0.30
0.30
86/2
0
2.04 2.04
6 जाला पिता देवसिंग पता निवासी जामुन्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.20
0.20
2.04 2.04
0
0
86/3
7 देवसिंग पिता भूरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.25
0
1.95 1.25
87/1 1.95 0
8 राजकुमार, दादू, गुजीबाई, फूलवन्तीबाई पिता हिरालाल पता निवासी ग्राम भूमि 5640
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
भूमि का कुल रकबा
स.क
भूमि धारक का नाम
खसरा क.
कुल योग
कुल रकबा
असिंचित रकबा
सिंचित रकबा
असिंचित रकबा
सिंचित रकबा
3
4
7
8
9 1
2
5
6
87/2
1.96
0.06
1.90 0.06
1.19
1.25 9 लक्ष्मण पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0
0
1.60
87/3
2.20 2.20
1.60
10 शालीकराम पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0 4.76 4.76
0
2.36
2.36
88/1
11 केन्डे वि.पुंज्या , मानिकराम, सुखलाल, बालचन्द, बिसराम , बुलईबाई पिता कालू, हिरा पिता भावल्या, जगनाय वि. पूँज्या, भीका पिता ढोकल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मगन, जगन पिता केन्डे, पोमाबाई , सुंगधीबाई पुत्री केन्डे, जमनाबाई बेवा किसन, सोहनलाल पिता किसन, सकुबाई पुत्री किसन, बुढी पुत्री पुंज्या, जगन्नाथ पिता पुंज्या, मीना पिता ढोकल अ.पा. लक्ष्मीबाई राधाबाई पुत्री ढोकल अ.पा. ढोकल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अ . लक्ष्मीबाई, राधाबाई , बुडी पुत्री ढोकल अ.रा. ढोकल पिता कालू, छगन पिता केन्डे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0
1.20
0
0.80
0.80
88/2
1.20
12 कालीबाई बेवा केकडिया राधाबाई पुत्रि केकडिया मांगीलाल गेंदीलाल गोपाल पिता केकडिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0
0.83
89/1
0
0.83
0.83 0.83
13 काशीराम पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0
89/2 1.60
0
1.60 1.60
1.60 14 गेंदीबाई बेवा धन्ना, काशीराम, दशरथ, जगदीश , मगन, छगन पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0
0
0.40
89/4 0.40
0.40 0.40
15 काशीराम पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
91/1 1.55
0
1.55 1.00
0
1.00 16 भोगीलाल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0
0
91/2 1.55
1.55 0.80
0.80 17 रामभाउ पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
18 बाबुलाल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0
91/3 1.55
0
0.50
1.55 0.50
19 अनारसिंह पिता सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.00
0
0
0.40
93/5
1.00 0.40
योग -
6.590 17.440
20.660 13.770 34.430 10.850 5641 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
भूमि का कुल रकबा
स.क
भूमि धारक का नाम
खसरा क.
कुल योग
कुल रकबा
असिंचित रकबा
सिंचित रकबा
सिंचित रकबा
असिंचित रकबा
9
4
7
8
3
5
6
2
1
ग्राम - सावली
1.600
0
5.010 1.60
4.92 0.09
1 सकिना विधवा मोहम्मदखां, अकबर पिता मोहम्मदखां पता निवासी सावली भूमि स्वामी 115
5.010
1.600
0.000
4.920 0.090
1.600
योग
19.040
महायोग
13.860 39.440 12.450 6.590
25.580
नोट- अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृध्दि या कमी हो सकती है ।
: - कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 102- अ-82-17-18-4339.-
सागर, दिनांक 6 जून 2019 कड़ान मध्यम परियोजनांतर्गत मौजा बेरखेरी सुवंश, बेरखेरी खुर्द, खानपुर पटवारी हल्का नंबर-48 तहसील व जिला सागर स्थित भूमि पर प्रभावित मकान इत्यादि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 24/4/2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 23/4/2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत जहां उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहा उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा 19(1 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है जो धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जातीजाती है ।है 5642
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
क्रमांक 102-अ-82-17-18-4339.-
** मौजा बेरखेरी सुवंश पट.ह.नं.-48 तहसील सागर मौजा बेरखेरी खुर्द पट.ह.नं.- 48 तहसील सागर मौजा खानपुर पट.ह.नं.-48 तहसील सागर
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
:: अधिसूचना::
: कड़ान मध्यम परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 (1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन से प्रभावित परिवार का विस्थापन किया जाना भी आवश्यक हो गया है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- (1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
:
: 3. ग्राम
:
4. पट.ह.नं.-
5. अर्जित स्थावर परिसंपत्तिपयों का क्षेत्रफल
सं. राजस्व अभिलेख क्र. अनुसार भू- धारक का नाम
स्थल जांच अनुसार मकानधारक जिसे प्रभावित मकान की मुआवजा राशिस्वीकृत की जाना है
1
मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठौन
शंकरलाल पिता मथुरा सौर
रघुनाथ पिता दमरू सौर 2 मध्य प्रदेश शासन 3 आबादी गॉव गौठान
सागर
सागर
बेरखेरी सुवंश , बेरखेरी खुर्द, खानपुर
48
: 2679.28 वर्गमीटर
ख.
अर्जित संपत्ति का विवरण न. भवन का प्रकार लंबाइXचौड़ाई
धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब जिन्हे राशि स्वीकृत की जाना है ।
कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर
में
68.32 1
(11.20x6.10)
कच्चा कबेलू
1
1.27
(1.10x1.15)
कच्चा कबेलू
69.00 1
(11.50x6.00)
कच्चा कबेलू
0
0
1
0.00
राजकुमार पिता रघुनाथ सौर
4
गनेश पिता पंचे सौर मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
5
25.65 1
(5.40x4.75)
कच्चा कबेलू
1
16.15
टिनशेड (4.75x3.40)
0
0
1
0.00
मूलचंद पिता हल्ले
राजकुमार पिता उत्तम सौर
6 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
7
1
17.15 कच्चा कबेलू
45.50 1
(4.90x3.50) (6.00x6.75)
0
0
0.00 1
फूलवती पुत्री राजकुमार
कलू पिता निजाम सौर 8 मध्य प्रदेश शासन
9 आबादी गॉव गौठान
23.26 1
(7.30x3.20)
कच्चा कबेलू
0
0
0.00 1
तुलसी पिता निजाम
मुन्नालाल पिता देवी सौर 10 मध्य प्रदेश शासन
11 आबादी गॉव गौठान
27.12 1
(4.80x5.65)
कच्चा कबेलू
0
0.00 1
0
रामदास पिता मुन्नालाल
12
0
0
0.00 1
नारायण पिता मुन्नालाल
भाग 1 ]
5643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
13
टंटू पिता गोकल सौर मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
मंगल पिता लक्षमन सौर मध्य प्रदेश शासन 14 आबादी गॉव गौठान
15
नंदरानी पत्नि लक्षमन सौर
मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
माधव पिता कुंदन सौर 16
मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
17
कुंदनलाल पिता लक्षमन सौर
मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
18
1
35.96 कच्चा कबेलू (6.20x5.80)
1
47.68 कच्चा कबेलू (6.40x7.45)
1
55.60 कच्चा कबेलू (6.95x8.00)
47.50 1
(5.60x8.50)
कच्चा कबेलू
1
टिनशेड
18.91
(4.45x4.25)
0
1
0
0.00
दीपाकुमारी पिता कुन्दन
19
रामकिशन पिता जवाहर सौर
मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
20
मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान
धनीराम पिता जवाहर सौर
जवाहर पिता गनू सौर 21
मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
22
मोहन पिता गुलई सौर 1
28.34 कच्चा कबेलू (5.20x5.45)
1
10.00 कंच्चा कबेलू ( 4.00x2.50)
1
35.84 कच्चा कबेलू (6.40x5.60)
1
(7.50x5.30) 39.75 कच्चा कबेलू
0
0
घनश्याम पिता मोहन
23
मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
24
1
0.00 0
1
मोतीलाल पिता मोहन
संतोष पिता मोहन सौर 25 आबादी गॉव गौठान मध्य प्रदेश शासन
बाबू पिता लटोरी सौर 26 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
27
0
0.00 1
20.88 कच्चा कबेलू (5.80x3.60)
1
42.35 कच्चाकबेलू
24.60 1
(7.70x5.50) (8.20x3.00)
0
0
1
0.00
हेमराज पिता बाबू
28
मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
परसादी पिता लटोरी सौर
29
14.19 1 कच्चा कबेलू (4.30x3.30)
0
0
1
कल्याण पिता परसादी
गुड्डापिता उद्देत सौर 30 मध्य प्रदेश शासन 31 आबादी गॉव गौठान
1
0.00 34.56 कच्चा कबेलू (4.80x7.20)
0
1
0
0.00
कुदरूलाल पिता गुड्डा
32 आबांदी गॉव गौठान मध्य प्रदेश शासन
भागीरथ सौर बहादुरलाल पिता 33
1
39.90 कच्चा कबेलू (6.65x6.00)
0
0
0.00 1
सोनूपिता बहादुर
34
मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
गोविन्दलाल पिता भागीरथ सौर 35
मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
शिवराजलाल पिता भागीरथ सौर 36
भागीरथ पिता गनू सौर 1
19.52
(6.10x3.20)
कच्चा कबेलू
1
16.10 कच्चा कबेलू (4.60x3.50)
26.40 1 कच्चा कबेलू (3.00x8.80)
0
0
भरत पिता भागीरथ
37
मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
38
हल्ले कुमार पिता मुलू सौर
आबादी गॉव गौठान मध्य प्रदेश शासन
39 आबादी गॉव गौठान मध्य प्रदेश शासन महरानीबाई पति मुलू सौर
1
0.00 1
12.75 कच्चा कबेलू (4.25x3.00)
1
35.63 कच्चा कबेलू (5.70x6.25)
0
0
1
0.00
रामकिशन पिता मुलू
40 41
गैदारानी पत्नि राजू सौर मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
पूरन पिता मथुरा सौर मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
1
13.30 कच्चा कबेलू (3.50x3.80)
3
(5.90x7.00) 41.30 कच्चा कबेलू
0
3
0
0.00
सूरज पिता पूरन
42 43 44
खिलान पिता पूरन
45 मध्य प्रदेश शासन कमल पिता पूरन सौर आबादी गॉव गौठान
0
0
3
0.00 3
41.86
(4.60x9.10)
कच्चा कबेलू
0
3
0
0.00
कोमल पिता पूरन
46 47
प्रीतम पिता परसूराम सौर आबादी गॉव गौठान मध्य प्रदेश शासन
3
9.18 कच्चा कबेलू (3.40x2.70) 5644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
48
परसु पिता गनू सौर मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
49
3
36.48
(6.40x5.70)
कच्चा कबेलू
3
11.40
(2.00x5.70)
0
0
3
0.00
भुवानी पिता परसु
बलराम पिता परसु सौर 50 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
51 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
धनसींग पिता बाबूलाल सौर
52
3
32.64 कच्चा कबेलू (5.10x6.40)
3
39.76 कच्चा कबेलू (7.10x5.60)
3
0
0
प्रदीप पिता बाबूलाल
नत्थूपिता हीरालाल सौर 53 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान
54
0.00 3
48.48
(9.20x4.40)
कच्चा कबेलू
3
12.18
(4.20x2.90)
कच्चा कबेलू
0
3
0
0.00
पप्पूपिता नत्थू
55
0
3
0
0.00
रेवाराम पिता नत्थू
56
3
0
0
0.00
लखन पिता नत्थू
57 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गौठान ,
रामकिशन पिता मथुरा सौर 58
3
(17.10x7.70) 131.67 कच्चा कबेलू
3
15.39
(6.55x2.35)
0
3
0
नेतराम पिता रामकिशन
59
0.00 0
3
0
0.00
नंदलाल पिता रामकिशन
60
तुलसीराम पिता मथुराप्रसाद सौर मध्य प्रदेश शासन चरनोई
61
48
58.59
(10.85x5.40)
48
32.00 कच्चा कबेलू (10.00x3.20 )
48
18.90
(9.00x2.10)
0
0
48
0.00
नारायण पिता तुलसीराम
62
हल्काई पिता मथुरा सौर मध्य प्रदेश शासन
63
48
59.09
(8.15x7.25)
कच्चाकबेलू
48
12.72
(2.40x5.30)
0
0
48
0.00
लीलूपिता हल्काई
64चरनोई
0
0
48
रामनाथ पिता हल्काई
65
0.00 0
0
हीरालाल पिता हल्काई
66
48
0.00 48
0
0
रंजीत पिता हल्काई
67
(नथनसींग पिता बलराम ठाकुर 68
0.00 53
टिनशेड
146.16
(25.20x5.80)
53
0
0
अशोक पिता नथनसींग
मध्य प्रदेश शासन आबादी (गॉवठान)
69
0.00
भीकम पिता नथनसींग
गोविन्द पिता बलरामसींग 70
71
मध्य प्रदेश शासन आबादी (गॉवठान)
72
0
0
53
0.00 53
(25.20x5.20) 131.04 कच्चा कबेलू
0
0
53
0.00
0
वीरेन्द्र पिता गोविन्दसींग
विनीता पिता गोविन्दसींग
इमरतसींग पिता बलरामसींग 73
0
53
0.00 53
19.68 कच्चा कबेलू (8.20x2.40)
53
0
0
रानी पिता इमरतसींग
मध्य प्रदेश शासन आबादी (गॉवठान)
74 75
0.00 53
0
0
0.00
भूपेन्द्र पिता इमरतसींग
76
ज्ञानसींग पिता बलरामसिंह मध्य प्रदेश शासन आबादी (गॉवठान)
77
रमेश पिता परम यादव 78
53
टिनशेड
43.46
(10.60x4.10)
53
31.78
(10.25x3.10)
53
103.04 कच्चा कबेलू ( 11.20x9.20)
53
38.40
(12.80x3.00)
54
टिनशेड
93.00
(12.40x7.50)
40
पक्का
71.61
(7.70x9.30 )
40
टिनशेड
16.10
(4.60x3.50)
40
12.48 टिनशेड (3.20x3.90)
40
पक्का
24.94
(5.80x4.30)
40
0
0
कंछेदी पिता रमेश
79
0
0
40
0
0
मुकेश पिता रमेश
मध्य प्रदेश शासन चरनोई
80
0
40
0
0
विकाश पिता रमेश
81
0
40
0
रेखा पिता रमेश
82
0 0
0
रिकी पिता रमेश
40
0
पिंकी पिता रमेश
83
0
0
40
0 भाग 1 ]
5645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
84 मध्य प्रदेश शासन आबादी गॉव गठन
शासकीय भवन सहकारी संथा 85 मध्य प्रदेश शासन चरनोई
प्राथमिक शाला भवन 41
पक्का
(9.80x9.60) 9.81 46
पक्का
(5.95x3.30) 19.64 46
पक्का
56.35
(5.90x9.55)
46
पक्का
11.97
(5.70x2.10)
37
12.60
ग्राम बरखरा सुवश पट हन 48 तहसील सागर
86
पूरन पिता लक्षमन सौर मध्य प्रदेश शासन चरनोई
87
मध्य प्रदेश शासन चरनोई
जयराम पिता लक्षमन सौर
88
फूलसींग पिता पूरन सौर मध्य प्रदेश शासन चरनोई
विश्वनाथ पिता लक्ष्मन यादव शासकीय चरनोई
89
(3.60 x 3.50)
कच्चा कबेलू
14.82
(3.90 x 3.80)
37
पक्का
27.74
(6.45 x4.30)
37
26.22 कच्चा कबेलू (6.90 x 3.80)
42
पक्का
77.14
(11.60 x 6.65)
42
टिनशेड
36.96
(6.60x5.60)
42
टिनशेड (6.40x5.30) 33.92 42
0
प्रदीप पिता विश्वनाथ
0
0.00 42
0
प्रमोद पिता विश्वनाथ
खेरी
0
0.00
खुर्द पटहन 48
91
अमृतलाल पिता नाथूराम मध्य प्रदेश शासन चरनोई
92
71
पक्का
21.86
(4.70x4.65)
तहसी तहसील सागर
71
20.68 कच्चा कबेलू (4.70x4.40)
71
टिनशेड (4.15x3.80) 15.77 71 कच्चा कबेलू
14.81
(4.70x3.15)
71
पक्का
32.51
(7.65x4.25)
0
0
0 71
सीताराम पिता अमृतलाल
93
0
0
0 71
कृष्णकुमार पिता अमृतलाल
94
0
0
0 71
दीपक पिता अमृतलाल
95
0
0
0 71
संगीता पिता अमृतलाल
48
67
2679.28 प्रभावित भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा सिलेरा पट.ह.नं.-48 तहसील व जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 182 एवं 184 रकवा क्रमशः 1.39, 3.61 हे. कुल रकवा 5.00 हे. पर विस्थापन किया जावेगा तथा कड़ान मध्यम परियोजनांतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम निम्नानुसार है:-
(1) प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा ।
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा । (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा। 5646
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। ,
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(7) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा। (8) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(10) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
(11) जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।
(11.1 ) युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(11.2) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
( (11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
(11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
(11.6) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(11.8) यथेचित पंचायत घर
(11.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
( 11.10)स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(11.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(11.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(11.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
(11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(11.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(11.16) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र
(11.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
(11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
( 11.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(12) विस्थापित कुटुंबों को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा ।
प्रभावित कुटुबों द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायतायें उपलब्ध कराई जावेगी ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायायल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सांगर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०5/7/2019 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सागर जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू., जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5647 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
कार्यालय , कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
भिण्ड, दिनांक 13 जून 2019 प्र. क्र. 001 - अ- 82-2019-20 - भू- अर्जन -2019/4978.-
भू अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भू अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन विकास योजना) नियम 2015 के नियम 10 के अंतर्गत)
जहां सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ( भिण्ड जिला एवं इसके आसपास के क्षेत्र में सतत् एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत प्रदाय करना ) के लिये ग्राम मेहदोली प ०ह० क ० 28 रा०नि० गोरमी तहसील गोरमी जिला भिण्ड में 132/33 के ० च्ही ०वि० उपकेंद्र का निर्माण होना है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-
भूमि का प्रकार
स० क०
सर्वे नम्बर
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल है० में
1
भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.36 है0
1842
श्री लक्ष्मी नारायण, रामस्वरूप पुत्रगण श्री कंचनलाल (समभाग 2/3) श्यामाचरण, मनोज कुमार पुत्रगण रामप्रकाश , मु० रामबाई बेवा रामप्रकाश (समभाग 1/3 ) ग्राम मेहदोली - तहसील गोरमी
यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुर्नवासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है । भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिये पुर्नव्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।
उक्त भूमि में या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लोह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिये भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।
कलेक्टर जिला भिण्ड के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेंहगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है । विशेषः- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की आवश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान पृवत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
छोटे सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5648
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) सक्षम प्राधिकारी , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग-मऊगंज, जिला रीवा, मध्यप्रदेश
मऊगंज, दिनांक 1 जून 2019
प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1254 - भू- अर्जन - कार्य -19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 746, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - हर्दिहा 1055 तहसील- नईगढ़ी , जिला- रीवा से ग्राम - हर्दिहा 1055 , तहसील- नईगढ़ी , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
205/2
0.038
ग्राम- हर्दिहा 1055 पटवारी
रीवा
नईगढ़ी
205/3
0.038
हल्का मड़ना.
205/6
0.038
207
0.029
202
0.026
195
0.058
187
0.016
0.078
180
173/1
0.015
0.020
174/1
0.020
174/2
170
0.020
0.023
169
प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1255 - भू- अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 743 , दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- बेलहा 742 तहसील- नईगढ़ी , जिला- रीवा से ग्राम- बेलहा 742 , तहसील- नईगढ़ी , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
5649 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
297
0.029
ग्राम- बेलहा 742 पटवारी
रीवा
नईगढ़ी
0.010
293
हल्का हडिया.
249
0.061
0.023
260
0.012
292
257
0.002
290
0.010
0.010
291
0.027
288
287
0.027
286
0.016
261
0.014
0.003
259
0.012
258/1
0.012
258/2
256/1
0.013
0.013
256/2
0.022
251/1
250
0.018
0.015
204/1
0.016
205/2
0.025
230
प्रारूप- घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1256 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 745, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- डिलहा 395 , तहसील- नईगढ़ी, जिला- रीवा से ग्राम- डिलहा 395 , तहसील - नईगढ़ी , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
5650
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील
जिला
(3)
(2)
(1)
ग्राम-डिलहा 395 पटवारी रीवा
नईगढ़ी
हल्काखर्रा.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.020
257
255
0.036
0.006
249
0.038
248
245/2
0.036
प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए )
क्र. 1257 - भू- अर्जन- कार्य -19. - अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 744 , दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- हडिया 1039 तहसील- नईगढ़ी , जिला- रीवा से ग्राम- हडिया 1039, तहसील - नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारीस तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला
तहसील
(3) (2)
(1)
रीवा
नईगढ़ी ग्राम- हडिया 1039 पटवारी हल्का हडिया.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.014
64/1
0.014
64/3
64/9
0.015
0.007
69/1
0.007
69/2
0.026
62/1
0.011
59/1 /ख
59/2/1
0.011
0.011
59/2/3
0.011
59/2/4
0.011
59/3
0.011
59/8 5651 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप- घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1258 - भू- अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 741 , दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- सोनवर्षा 1017 तहसील- नईगढ़ी , जिला- रीवा से ग्राम- सोनवर्षा 1017 , तहसील - नईगढ़ी जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
0.002
427
रीवा
नईगढ़ी
0.014
428/2
ग्राम-सोनवर्षा 1017 पटवारी हल्का उपरिया, ब्योहरियान.
423
0.012
410
0.015
395
0.022
425
0.004
0.009
418
401
0.012
480/1
0.028
0.012
480/2
0.027
411
0.018
393
481
0.019
0.010
483
0.009
485
486/1
0.013
0.018
490/2
372/1/1
0.003
0.032
371/1
0.006
371/2/2
0.012
371/3
371/4
0.016
0.016
371/5
0.004
493/2 [ भाग 1 5652
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1259 - भू- अर्जन- कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 748 , दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- मड़ना-812 तहसील- नईगढ़ी, जिला- रीवा से ग्राम- मड़ना-812, तहसील- नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.005
1033
रीवा
ग्राम-मड़ना-812 पटवारी
नईगढ़ी
0.053
1019
हल्का मड़ना.
0.004
1020
0.074
1021/2
0.005
1028/2
0.004
1022/2
प्रारूप- घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1260 - भू- अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 742, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- भटिगवां 770, तहसील- नईगढ़ी , जिला- रीवा से ग्राम- भटिगवां 770, तहसील- नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
5653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला
तहसील
(3)
(2)
(1)
रीवा
नईगढ़ी ग्राम- भटिगवां 770 , पटवारी हल्का उमरिया ब्योहरियान.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.016
98
0.008
97
96
0.007
100/1
0.010
0.010
100/2/1
प्रारूप- घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1261 - भू-अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 900 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- मलैगवां -823 , तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम- मलैगवां-823, तहसील - मऊगंज, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला
तहसील
(3)
(1)
(2)
रीवा
मऊगंज मलैगवां-823 , पटवारी
हल्का 13 डिघवार, रा.नि.मं.
देवतालाब.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.005
100/2
100/3/1
0.007
0.007
100/3/2
0.199
79/1
78
0.015
0.013
77
0.008
76/2
75
0.009
0.064
72/1/1
0.048
10
0.005
9
11
0.022
12
0.052
13/1
0.003 [ भाग 1 5654
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.050
14/1
87
0.023
0.014
86/1/2
0.024
86/2
0.024
84/2/1
83/2
0.030
0.006
15
0.009
96/2
0.013
91
प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1262 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 946, दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- जगदर 212, तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला- रीवा से ग्राम जगदर 212 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(2)
(1)
0.009
34/1
रीवा
(3) जगदर 212 , पटवारी
रायपुर कर्चुलियान
0.006
33/1
हल्का 23 हिनौती.
33/2
0.006
0.006
30/1
0.029
29
0.002
28
16/1
0.002
0.002
16/2
0.004
15/1/1
0.004
15/1/2
0.009
15/2
0.004
17
0.001
18
24
0.011
19
0.002
0.011
20 5655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
प्रारूप- घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1263- भू- अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 945, दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम पलहा 353 , तहसील - रायपुर कर्चुलियान, जिला- रीवा से ग्राम पलहा 353 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला - रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.004
64
रीवा
पलहा 353, पटवारी
रायपुर कर्चुलियान
76
0.001
हल्का 24 हटवा.
74
0.003
73
0.005
प्रारूप- घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1264- भू-अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 944 , दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- वरयाँ टोला 419 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला - रीवा से ग्राम - वरयाँ टोला 419, तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
5656
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
जिला
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(3) (2)
(1)
रीवा
वरयाँ टोला 419, पटवारी रायपुर कर्चुलियान
हल्का 23 हिनौती.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
75
0.002
76
0.009
77
0.002
प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1265- भू-अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 947 , दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- हिनौती 637 , तहसील - रायपुर कर्चुलियान, जिला - रीवा से ग्राम- हिनौती 637 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (2)
(3) (1)
रीवा
हिनौती 637 , पटवारी रायपुर कर्चुलियान
हल्का 23 हिनौती.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
433
0.001
0.007
434
435
0.002
436
0.002
437/1
0.006
0.007
437/2
441
0.001
0.003
438
440
0.002
446/1
0.001
0.007
447
0.001
448
प्रारूप- घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1266 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 943, दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी भाग 1 ]
5657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम -डाढ़ 233 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला- रीवा से ग्राम - डाढ़ 233 , तहसील- रायपुर कर्चुलियान , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
(3) (2)
(1)
रीवा
डाढ़ 233, पटवारी रायपुर कर्चुलियान
हल्का 23 हिनौती.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.002
28/1
0.004
24
0.007
25
26
0.002
0.004
19
0.002
18/2
0.001
17
16
0.008
15
0.001
0.013
3
0.001
2
1
0.021
प्रारूप- घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1269 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 747, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- खर्रा 180, तहसील- नईगढ़ी, जिला- रीवा से ग्राम-खर्रा 180 , तहसील-नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला
(3) (2)
(1)
रीवा
ग्राम-खर्रा 180, पटवारी नईगढ़ी
हल्का खर्रा.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.016
14/1
14/2
0.016 [ भाग 1 5658
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
0.004
7
0.018
6/5
प्रारूप- घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1267 - भू- अर्जन- कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 904, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- झलवार 360, तहसील- मऊगंज , जिला - रीवा से ग्राम - झलवार 360, तहसील- मऊगंज, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(2)
0.006
793/1/क
मऊगंज
(1) रीवा
0.011
793/1 /ख
(3) झलवार 360 , पटवारी हल्का 12 , झलवार.
0.013
794
0.014
795
0.014
1024
0.006
1091/2/2/1023
0.006
1090/2/1023/2
0.008
1023/1
0.006
1034
0.015
1035/3
0.001
1016/5
0.008
1016/6
0.001
1013/1 /ख
0.001
1013/1 /ग
0.006
1013/2/क
0,006
1013/2/ख
0.004
1013 /2 /ग/1
0.003
1013/2घ
0.016
1011/2
0.004
1012
0.004
1025 5659 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप- घ
(नियम-6 देखिए)
क्र. 1268 - भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 840 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - पनिगवां 587 , तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम- पनिगवां 587, तहसील - मऊगंज , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.037
मऊगंज
70/1
रीवा
पनिगवां 587 , पटवारी
85/1/ख
0.016
हल्का 13 डिघवार.
85/2/क
0.016
85/2/ख/ 1
0.014
0.009
85/2/1/2
0.002
85/2/1/3
0.003
85/2/1/4
0.007
85/2/घ/1
0.007
85/2/घ/2
0.010
98/1
98/2
0.010
0.019
93/1
प्रारूप -ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
क्र. 1270 - भू- अर्जन-कार्य- 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
[ भाग 1 5660
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-
अनुसूची
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
0.005
0.372
68
1 मोलैया -880 , पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ,
0.005
0.336
2
69 शा. नं. 70
रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील- मउगंज
0.004
0.000
70 शा. नं. 69 में
3
0.005
0.125
67
4
0.089
65/1
5
0.003
65/2
0.101
6
64/1
0.187
7
0.004
0.072
64/2
8
62/1
0.045
9
0.004
0.052
62/2
10
0.057
61/1
11
0.057
61/2
12
0.028
61/3/क
13
0.001
0.028
61/3 /ख
14
0.012
61/4
15
0.227
60/1
16
0.008
0.227
60/2
17
0.005
0.174
59
18
0.186
58/1
19
0.324
58/2
20
0.089
58/3/क
21
0.011
58/3/ख
0.089
22
0.182
58/4
23
0.170
58/5
24
0.522
58/6
25
0.055
3.751
25 किता
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग ..
0.000
0.000
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
0.055
3.751
कुल 25 किता
अब का योग ..
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
क्र. 1271 - भू- अर्जन-कार्य- 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
5661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः-
अनुसूची
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में ) (5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.013
1/1/क
1 शिवपुर-969 , पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ,
0.981
1/1/ख
2 रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील-मउगंज.
0.981
1/1 /ग
3
0.162
1/1/घ
4
1/2
0.146
5
0.004
0.202
1/3/क
6
0.202
1/3/ख
7
0.202
1/3/ग
8
0.203
1/3/घ
9
0.003
0.206
4
10
0.085
5/1
11
0.073
5/2
12
0.005
5/3
0.073
13
0.073
5/4
14
0.007
0.506
6
15
0.004
0.283
10
16
0.001
0.332
133
17
132
0.008
0.385
18
0.008
158
0.753
19
0.061
161/1
20
0.002
0.016
161/2
21
0.048
160/1/क
22
0.065
0.005
160/1 /ख
23
0.008
160/2/क
24
0.028
160/2/ख
25
0.047
6.087
25 किता
( अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
0.000
0.000
0.047
6.087
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग
कुल 25 किता
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए ]
क्र. 1272- भू- अर्जन-कार्य- 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
[ भाग 1 5662
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-
अनुसूची
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.005
0.587
31
1 शिवपुर चक 970, पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ,
0.003
0.000
35 शा. नं. 34 में
2 रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील -मऊगंज.
0.006
36
0.308
3
0.005
0.158
38
4
0.036
0.001
39
5
0.002
0.032
6
48/1
0.002
0.040
48/2
7
0.032
0.002
66/53
8
0.002
0.012
54
9
0.003
52
0.138
10
0.003
0.000
57 शा. नं. 55 में
11
0.001
0.000
58 शा. नं. 55 में
11
0.033
1.343
12किता
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
0.001
0.101
33
1
0.001
1 किता
0.101
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
0.034
1.444
कुल 13 किता
अब का योग ..
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1273- भू- अर्जन- कार्य- 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-
5663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
अनुसूची
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.202
58/1
1 उमरीपण्डितपुरवा 644 पटवारी हल्का 15
0.008
2
0.016
रजिगवाँ, रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील - मऊगंज. 58/2
0.005
0.210
54
3
0.001
0.016
55
4
0.004
0.372
56 शा. नं. 57
5
0.000
0.001
57 शा. ख. नं.
6
56 में.
0.704
0.001
63
7
0.002
62
0.089
8
61/1
0.012
9
0.001
0.012
61/2
10
0.113
64/1
11
0.008
0.341
64/2
12
0.004
65
0.490
13
0.1251
66/1
14
66/2
0.121
15
0.005
66/3
0.283
16
0.125
66/4
17
0.040
3.231
17 किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
0.000
0.000
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
0.040
3.231
अब का योग ..
कुल 17 किता
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1274- भू- अर्जन-कार्य-2019. - अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-
5664
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
अनुसूची
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र ( हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
0.010
0.922
1 बेलहाई कला 748 पटवारी हल्का 17 रजिगवाँ, 145
2
148/1
0.129
रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील- मऊगंज.
0.045
3
148/2
148/3
0.045
0.004
4
0.020
148/4
5
148/5
0.020
6
7
149
0.101
0.004
178/1
8
0.085
178/2
0.028
9
178/3
0.028
10
11
178/4
0.028
178/5
0.174
0.009
12
178/6
0.081
13
178/7
14
0.045
178/8
0.024
15
0.020
16
178/9
0.061
179/71
17
153
0.121
0.004
18
156/1
19
0.210
156/2
0.069
20
0.009
0.069
156/3
21
22
156/4
0.069
0.040
22किता
2.394
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
0.000
0.000
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
0.040
2.394
अब का योग
कुल 22 किता
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए )
क्र. 1275- भू-अर्जन-कार्य- 2019.- अ राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के 5665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
(2)
(1)
1 उमरी 75 पटवारी हल्का 17 सूजी, 2 रा.नि.मं. सीतापुर, तहसील-मऊगंज.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
अनुसूची
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(3)
(4)
0.025
121/1
121/2
0.012
0.008
0.002
121/3
0.004
121/4
123/1
0.575
0.190
123/2
123/3
0.194
0.194
0.015
123/4
123/5
0.575
0.292
123/6
123/7
0.287
0.024
0.001
196
0.001
0.040
194
0.018
193/1
0.101
193/2/1
0.101
193/2/2
0.007
0.015
193/3
193/4
0.123
0.067
193/5
193/6
0.203
192/1
0.373
0.007
0.372
192/2
0.007
0.688
189
0.763
187/1
0.254
0.012
187/2
187/3
0.124
0.182
187/4
0.002
184
0.150
0.077
183/1
0.007
183/2
0.036
0.028
183/3
0.061
183/4
182/1
0.166
0.002
0.020
182/2
0.255
0.004
177
0.007
0.324
178 5666
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(2)
(1)
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
1
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग .
अब का योग ..
(3)
(4)
(5)
0.198
179/1
179/2
0.032
0.032
179/3
0.036
0.004
179/4
0.032
179/5
0.032
179/6
0.036
179/7
0.002
240
0.093
0.002
0.275
241
0.010
0.522
239
237/1
0.162
0.003
237/2
0.162
0.095
8.533
48किता
1.153
0.016
106
0.016
1.153
1 किता
0.111
9.686
कुल 49 किता
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1276- भू- अर्जन- कार्य - 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
(2)
(1)
1 झलवार -360 , पटवारी हल्का 12 , झलवार, 2 रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील- मऊगंज .
3
4
5
6
7
अनुसूची
खसरा क्रमांक
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमि ( हेक्टेयर में) (3)
(4)
(5)
0.012
794
0.930
0.005
795
0.930
792/1
0.542
0.003
0.053
792/2
0.183
798/1
0.009
0.179
798/2
798/3
0.185 5667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग .
अब का योग ..
(5)
(3)
(4)
0.360
0.010
1083/803
0.097
1084/1/807
0.004
0.356
1084/2/807
0.429
807/1
0.004
807/2
0.097
0.166
808/1
0.004
0.077
808/2
0.089
808/2/1
812/1
0.295
0.005
812/2
0.065
814
0.717
0.009
0.166
815/1
0.004
815/2
0.085
1.072
816/1
0.016
0.129
816/2/1
816/2/2
0.126
0.011
818
0.364
0.134
0.005
819
820/1
0.624
0.019
820/2
0.821
0.008
764
0.567
0.004
763
0.113
0.109
762/1/क/1
0.109
762/1/क/2
0.316
0.017
762/1 /ख
762/2/1
0.065
0.060
762/2/2
0.255
831/1/1
0.010
831/1/2
0.129
0.384
831/2
0.007
0.567
1088/880
0.113
0.005
879
0.223
878/1
0.016
0.202
878/2
0.020
0.001
877
1.234
873/1
0.021
873/2
1.234
0.020
871
0.798
870/1
0.166
0.020
0.604
870/2
0.036
870/3
0.249
16.575
48किता
0.000
0.000
0.249
16.575
कुल 48 किता
5668
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
क्र. 1277 - भू-अर्जन-कार्य-2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः- ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
(2)
(1)
1 रमपुर्वा 545 , पटवारी हल्का 24 हटवा , 2 रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील- रायपुर 3 कुर्चलियान.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
अनुसूची
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
0.232
0.005
82/1
0.007
0.211
83/4
0.007
83/3
0.210
0.008
220/1
0.232
0.006
0.093
219
0.001
0.084
218/2
0.012
222
0.368
214
0.113
0.004
0.022
215
1.651
0.011
213
0.902
212/1
0.088
0.007
212/2
0.317
0.010
202
0.150
0.006
0.291
201
0.186
0.008
195
0.073
0.004
248
249/1
0.012
249/2
0.012
0.016
0.010
249/3
0.649
250/1
0.028
250/2
0.028
250/3
0.024
250/4
162
0.494
0.008
0.004
0.696
161
0.001
160
0.036 भाग 1 ]
5669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(1)
(2)
27 रमपुर्वा 545, पटवारी हल्का 24 हटवा, 28 रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील - रायपुर 29 कुर्चलियान.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
(5)
(3)
(4)
0.007
0.218
257/1
257/2
0.222
0.001
0.141
0.004
262/2
0.005
262/3
0.163
0.002
0.138
261
0.002
260/1/1
0.220
0.004
0.221
260/1/3
0.004
260/1/2
0.227
267
0.015
1.250
0.003
0.174
268
0.002
269
0.368
0.003
0.296
287/1
0.010
287/2
0.344
0.002
0.121
286
283/1
0.270
0.001
283/2
0.269
0.267
0.009
285
243
1.076
0.013
0.026
2.935
244
0.421
0.002
245
0.008
0.607
328/1
0.003
0.360
328/2
0.002
0.717
331
0.008
330
0.526
386/1
1.579
386/2
0.028
0.608
0.007
386/3
0.117
386/4
386/5
0.013
0.688
247
0.013
0.279
0.003
163
0.239
0.009
164
166
0.028
0.001
0.009
0.531
167/1
0.001
0.150
168/1
168/2
0.149
0.008
150
0.223
0.002
145
0.368
0.008
137/1
0.112
0.081
137/2
137/3
0.073
0.073
137/4
0.112
137/5
137/6
0.112
137/7
0.112
0.335
137/8 5670
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(2)
(1)
73
74
75
76
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग ..
1
2
3
4
5
6
7
(ब) म. प्र . शासन की भूमि का योग ..
अब का योग ..
(5)
(4)
(3)
0.006
0.182
141/2
0.003
0.183
141/3
0.138
0.003
141/1
0.001
0.029
142/2
0.351
25.265
76 किता
0.364
0.005
246
0.003
0.316
251
0.016
0.001
262/4
0.001
0.016
260/2
1.068
0.002
372
0.003
388
1.153
0.003
159
0.368
0.018
3.301
7 किता
28.566
0.369
कुल 83 किता
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए)
क्र. 1278 - भू-अर्जन- कार्य-2019 .- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः- अनुक्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)
1
2
3
(2) हटवा 628 , पटवारी हल्का 24 हटवा, रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील- रायपुर कर्चुलियान .
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
अनुसूची
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(3)
(4)
0.020
0.002
620
0.002
0.117
619
0.002
0.057
615
0.004
616
0.085
612
0.093
0.002
0.002
611
0.085
0.227
0.006
610
0.251
0.004
607
0.001
605
0.170
0.057
0.005
604
0.001
0.036
603
0.004
536
0.057
0.002
535
0.036 भाग 1 ]
5671
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
(1)
(2)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
1
2
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग ..
(4)
(5)
(3)
534
0.024
0.002
0.073
0.002
533
0.001
528
0.057
0.002
0.040
531
0.036
0.003
529
525
0.146
0.005
0.002
0.045
524
0.547
0.001
523
0.007
270
1.194
271
0.109
0.001
0.615
273
0.011
274
0.045
0.001
0.010
276
0.761
0.002
275
0.178
0.073
0.001
277
0.003
278
0.202
279
0.166
0.005
0.002
0.247
280
0.006
292
0.142
0.053
0.004
293
0.004
0.251
295
0.210
0.004
318
0.003
319
0.348
0.000
136
136/1
0.024
0.024
136/2
0.005
0.024
136/3
136/4
0.024
135/1
0.361
0.250
0.008
135/2
0.246
135/3
0.320
135/4
132
0.004
0.190
0.202
129/1
0.004
129/2
0.304
0.279
130/1
0.008
130/2
0.109
0.057
98/1
0.001
0.028
98/2
1.967
0.013
97
0.001
329
0.053
0.001
330
0.417
11.732
0.164
55किता
0.006
281
0.113
0.005
331
0.121
0.234
0.011
2किता
11.966
0.175
कुल 57 किता
[ भाग 1 5672
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
क्र. 1279- भू- अर्जन-कार्य-2019. - अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः-
अनुसूची
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
खसरा क्रमांक
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
3/1
0.040
1 धर्मपुरा 294, पटवारी हल्का 23 हिनौती,
0.008
1.705
3/2
2 रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील-रायपुर
0.040
3/3
3 कुर्चलियान.
0.006
0.166
4
4
0.014
1.951
4किता
( अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
0.001
5
0.166
1
0.001
0.166
1 किता
0.015
2.117
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग .
कुल 5 किता
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1280 - भू-अर्जन-कार्य-2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के 5673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रायपुर कर्चुलियान , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः-
अनुसूची
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
0.011
77
0.959
1 वरयाँ टोला 419, पटवारी हल्का 23 हिनौती,
0.001
79
0.040
2 रा.नि.मं. मनिकवार,
0.008
1.356
80
3 तहसील - रायपुर, कुर्चलियान.
2.355
0.020
3 किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग ..
0.000
0.000
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग
0.020
2.355
अब का योग ..
कुल 3 किता
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए)
क्र. 1281 - भू- अर्जन-कार्य-2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रायपुर कर्चुलियान , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः-
अनुसूची
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
0.015
0.999
463
1 हिनौती 637, पटवारी हल्का 23 हिनौती,
0.011
468
0.862
2 रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील-रायपुर,
0.002
0.040
3
467
कुर्चलियान.
0.002
0.178
465
4
2.253
469/1
5
0.015
0.405
469/2
6
4.737
0.045
6 किता
( अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
0.000
0.000
0.045
4.737
कुल 6 किता
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग ..
5674
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए )
क्र. 1282 - भू- अर्जन - कार्य -2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रायपुर कर्चुलियान , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
(2)
(1)
1 डाढ़ 233 पटवारी हल्का 23 हिनौती, 2 रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील- रायपुर, 3 कुर्चलियान.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग ..
अनुसूची
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में) (4)
(5)
(3)
0.015
0.182
156
0.011
0.930
155
0.005
151/1
0.559
0.089
151/2
0.878
159/1
2.210
159/2
0.034
3.318
159/3
2.214
159/4
2.213
159/5
0.874
159/6
0.874
159/7
0.878
159/8
0.065
159/9
0.060
160/1
0.001
0.065
160/2
0.065
160/3
1.437
170/1
0.010
170/2
0.575
0.076
17.486
18किता
0.000
0.000
0.076
17.486
कुल 18 किता
5675 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए )
क्र. 1283- भू- अर्जन-कार्य-2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगाः-
अनुसूची
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमि ( हेक्टेयर में)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.044
1
0.841
भिटवा 767, पटवारी हल्का 12 , कशियारगांव , 66
0.012
65
0.510
2 रा.नि.मं. रामपुर, तहसील-नईगढ़ी.
0.793
0.055
64
3
63
0.959
0.011
4
0.619
0.015
62
5
236/45
0.085
1.659
6
0.210
0.009
61
7
0.001
1.145
60
8
46
2.355
0.021
9
0.142
0.011
237/46
10
0.027
240/46
0.372
11
0.073
0.008
239/46
12
0.190
0.014
47
13
1.133
0.050
238/46
14
0.081
0.005
230/42
15
1.862
0.044
42
16
1.052
0.011
231/42
17
0.121
0.010
41/1
18
0.166
41/2
19
41/3
0.166
20
0.166
41/4
21
41/5
0.166
22
41/6
0.166
23 5676
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(2)
(1)
24
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग ..
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
अब का योग ..
(5)
(3)
(4)
41/7
0.012
0.433
14.959
24 किता
0.000
0.000
0.433
14.959
कुल 24 किता
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
क्र. 1284- भू- अर्जन-कार्य -2019 . - अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस. भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - सिरसौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-
अनुक्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
(2)
(1)
1 भटवा 411 , पटवारी हल्का 41 , मदरी , 2 रा.नि.मं. लालगांव , तहसील- सिरमौर.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग ..
1
2
अनुसूची
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)
(5)
(3)
(4)
0.243
186/1
0.001
186/2
0.243
0.432
188/1
0.040
188/2
0.405
187/1
0.405
0.048
0.529
187/2
0.138
0.023
98
0.018
97
0.271
0.010
0.036
95
0.018
0.113
94
0.018
0.109
75
0.065
0.022
79
0.018
78
0.134
0.176
80/1
0.008
0.162
80/2
0.224
15किता
3.461
0.543
88
0.005
0.304
0.003
96
0.008
0.847
2 किता
0.232
4.308
कुल 17 किता
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . अब का योग .
5677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1285 - भू-अर्जन-कार्य-2019.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो सि अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
(2)
(1)
1 कैथा 76, पटवारी हल्का 37 , पताई, 2 रा.नि.मं. लालगांव, तहसील- सिरमौर.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
1
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
अब का योग ..
अनुसूची
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)
(5)
(3)
(4)
1.109
219/1
0.070
219/2
1.109
1.100
222
0.071
0.002
224
0.987
0.425
223/1
0.040
223/2
0.210
0.214
223/3
0.009
228
1.189
0.048
227/1
0.143
0.144
227/2
0.014
0.344
225/1
225/2
0.340
0.454
246/1
0.038
0.450
246/2
0.068
0.000
240
0.047
4.969
238 शा . न .
239, 240
0.407
16 किता
13.187
0.010
159
0.458
0.010
0.458
1 किता
0.417
13.645
कुल 17 किता
[ भाग 1 5678
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1286- भू- अर्जन-कार्य- 2019.- अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:-
अनुसूची
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
(1)
(3) 458/1
0.040
1
0.010
458/2
0.437
2
भौखरी खुर्द-428, पटवारी हल्का 37, पंताई, रा.नि.मं. लालगांव, तहसील-सिरमौर.
0.024
459/1
3
0.010
459/2
4
0.146
0.405
461/1
5
0.026
0.263
461/2
6
461/3
0.263
7
462
0.023
0.935
8
0.081
460/1
9
0.003
0.040
460/2
10
0.531
469/1
11
0.030
469/2
0.530
12
0.020
0.061
470
13
0.003
0.105
471
14
0.113
0.006
474
15
0.008
475
0.134
16
0.006
0.211
476
17
0.036
526/1
0.061
18
0.405
526/2/क/1/1
19
526/2/क/1/2
0.510
20
0.405
526/2/क/2
21
0.101
526/2/क/3
22
1.040
526/2/ख
23
526/2/1
0.753
24
526/3
0.053
25
526/4
1.041
26
526/5
0.915
27 भाग 1 ]
5679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(2)
(1)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग .
1
2
3
4
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
अब का योग ..
(3)
(4)
(5)
525/1
0.518
525/2/क
1.453
525/2/ख
0.805
525/2/ग
0.036
0.071
0.809
525/2/घ
525/3
0.372
525/4
0.498
525/5
0.146
524/1
1.505
0.062
524/2
0.405
523
0.032
0.914
0.142
516/1
0.368
516/2/क/1
1.036
516/2/क/3
516/2/क/4
1.036
516/2/क/5
0.227
516/2/ख
0.708
0.146
516/2/ख/1
1.184
516/3
0.405
516/4
0.227
516/6
0.137
516/7
0.595
516/8
0.344
0.348
516/9
517/1/1
0.405
517/1/2
0.202
0.202
517/1/3
0.454
517/2/1
0.088
517/2/2
0.387
517/3/1
0.748
0.747
517/3/2
517/4
0.813
27.779
0.580
59किता
0.324
0.006
451
468
0.295
0.007
500
0.283
0.018
0.007
518
0.364
0.038
1.266
4किता
29.045
0.618
कुल 63 किता
5680
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिये ]
क्र. 1287 - भू-अर्जन-कार्य- 19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- सिरमौर , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
भीखरीकला-427, 2
3
: पटवारी हल्का 37 पताई , रा.नि.म. लालगांव,
तहसील-सिरमौर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
अनुसूची
खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
3
300/1/1
0.388
300/1/2
0.388
0.388
300/1/3
0.405
300/2/क
0.219
300/2/ख
0.013
0.097
300/3
300/4
0.053
0.036
300/5/क
0.081
300/ 5/ख
354/1
0.251
0.049
354/2/क
0.049
0.044
354/2/ख
0.121
354/2/ग
354/3
0.219
353/1
0.040
353/2/क
0.069
0.182
353/2/ख
0.062
353/3
0.299
353/4
0.162
0.065
353/4/ख
352/1
0.138
352/2
0.105
0.020
352/3
0.113 5681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग- 0.186
352/4/क
0.040
352/4/ख
0.081
352/4/ग
352/5/1
0.148
0.148
352/5/2
352/5/3
0.149
0.231
351/1
351/2/क
0.081
0.019
0.049
351/2/ख
0.101
351/2/ग
0.000
0.050
349
348
0.902
0.021
349(1.74)
0.162
346/1
346/1/क
0.166
346/2
0.328
346/3
0.813
0.063
346/4
0.486
346/5
0.243
346/5/क
0.130
346/5/ख
0.113
323/1
0.886
323/2
0.656
0.070
323/3
0.995
323/4
1.254
326
0.049
0.004
327/1
0.332
327/2
0.348
0.057
327/3
0.348
327/4
0.202
329/1
0.089
0.002
329/2
0.089
13.722
0.425
54किता
0.006
0.405
359
0.009
0.906
350
0.010
0.129
328
0.025
3किता
1.440
0.450
15.162
कुल 57 किता 5682
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख [ नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1288 - भू- अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- सिरमौर, जिला- रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
मदरी-440, 2
3
पटवारी हल्का 41 मदरी , रा.नि.म. लालगांव, तहसील-सिरमौर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 5
4.
3
0.217
188/1
0.072
188/2/1
0.012 0.072
188/2/2
0.072
188/2/3
0.269
187/1
187/2/1
0.090
0.032 0.090
187/2/2
0.090
187/2/3
0.034 0.680
186
0.027 0.910
193
0.316
146/1/क
0.032
146/ 1/ख
0.031 0.158
146/2
0.158
146/3
0.016
145/ 1/क
145/1 /ख
0.016
0.009 145/2/क
0.032
0.010
145/2/ख
145/3
0.032 5683 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
0.231
135/1
20
0.027
135/2
0.029
21
135/3
0.202
22
0.016
140
0.109
23
0.008
139
0.146
24
136/1
0.136
25
0.030
0.278
136/2
26
1.032
113/1
27
0.007
113/2
0.024
28
0.202
113/3
29
79
0.336
0.019
30
0.036
80
0.259
31
82/1/1
32
0.018
0.005
82/1/2
0.018
33
0.036
82/2
34
83/1
0.239
35
0.023
0.235
83/2
36
0.615
84/1
0.027
37
84/2
0.307
38
7.784
0.343
38किता
(अ) निजी पट्ट की भूमि का योग-
0.000
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
0.000
अ+ ब का योग-
7.784
0.343
कुल 38 किता
प्रारूप-ख
[ नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1289 - भू- अर्जन-कार्य -19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5
2
1
0.001
0.069
1723
1
बांस 377,
0.043
1724
0.575
2
0.405
3
1744/1
0.045
0.014
1744/2
4
पटवारी हल्का 01 बांस , रा.नि.म. गढ़ , तहसील-मनगवां
0.168
1744/3
5
0.138
1745
6
0.004
0.063
1745/2
7
0.081
1746/1
8
0.011
1746/2
0.081
9
0.599
1769/1
10
0.043
0.598
1769/2
11 5684
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72 1766/1/1
0.049
1766/1/2
0.049
0.004
0.048
1766/1/3
1766/2
0.146
0.036
1780/1
0.004
1780/2
0.040
0.035
1770
0.287
0.009
1777
0.036
0.006
0.450
1778
0.007
1776
0.061
1814/1
0.914
1
1
0.128
1814/2/
1.104
0.594
1814/3
0.704
1814/4
1814/5
1.104
0.510
1813/1
0.400
0.019
1813/2
1813/3
0.182
0.007
0.069
1846
0.028
1847/1
0.006
1847/2
0.008
0.097
1848/1
0.040
1848/2
0.007
1848/3
0.040
0.057
1848/4
0.049
1848/5
0.622
1849/1
0.017
0.207
1849/2
0.186
1850/1
0.046
1850/2
0.061
807/1
3.551
0.072
807/2
1.774
1.774
807/3
0.004
834
0.138
0.024
833/1
0.009
0.008
833/2
0.032
0.003
832
0.009
831
0.210
829/1
0.060
0.002
829/2
0.061
830/1
0.101
0.015
830/2
0.101
0.080
828/1
0.019
0.025
828/2
828/3
0.033
0.138
810/1
0.023
0.138
810/2
0.028
809/1
0.061
0.023
809/2
0.028
809/3
0.001
812
0.117
532/1
0.040
0.002
532/2
0.021
530/1
0.049
0.010
0.020
530/2
529/1
0.113
0.031
529/2
0.057
0.026
0.717
522
542
0.029
0.725
0.037
0.365
541
0.018
540
0.975 भाग 1 ]
5685
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
584
73
74
583
582
75
581
76
553
77
555/1
78
555/2
79
555/3
80
555/4
81
575/1
82
575/2
83
575/3
84
575/4
85
574
86
573
87
572
88
571
89
570/1
90
570/2
91
638/1/1
92
0.227
0.006
0.020
0.001
0.020
0.174
0.023
0.186
0.271
0.019
0.067
0.068
0.031
0.068
0.068
0.072
0.072
0.019
0.072
0.071
0.003
0.105
0.255
0.017
0.014
0.089
0.089
0.010
0.126
0.001
0.125
0.061
0.012
0.060
638/1/2
93
638/2
94
639
95
646/1/1
96
0.126
0.125
0.019
0.910
0.061
646/1/2
97
646/2
98
647/1
99
647/2
100
651/1
101
651/2
102
651/3
103
653/1
104
653/2
105
653/3
106
0.911
0.911
0.005
0.093
0.040
0.112
0.034
0.113
0.225
0.011
0.005
0.012
0.022
1.044
106 किता
(अ) निजी पट्ट की भूमि का योग-
901
1
1845
2
645
3
3किता
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- 28.521
0.003
0.032
0.560
0.017
0.004
0.878
0.024
1.470
29.991
1.068
कुल 109 किता
5686
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख
[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1290- भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5
2
1
1.417
325/1/क/ 1
1
0.109
325/1/क/2
2
0.295
325/ 1 /ख
3
माल-468, पटवारी हल्का 6 माल, रा.नि.म. गढ़ , तहसील-मनगवां
325/2
0.518
4
325/3/1
0.808
5
325/3/ख
0.405
6
0.810
325/3/ग
7
325/4
2.400
8
1.012
325/5/क/ 1
9
0.092
0.809
10
325/5/क/2
0.979
325/5/ख
11
0.437
325/5/ग
12
0.400
325/5/घ / 1/क
13
0.081
14
325/5/घ / 1 /ख
0.202
325/5/घ/ 1 /ग
15
16
0.202
325/5/घ/1/घ
1
0.081
17
325/5/घ /1 /ङ
भाग 1 ]
5687
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
18
19
0.053
325/5/घ/ 1 /च
0.109
325/5/घ / 1 /छ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0.202
325/5/घ /2
0.283
325/5/5
325/9
1.012
325/12
0.170
296
0.046
1.335
315
0.429
0.044
0.547
314/1
0.050
0.262
314/2
0.282
314/3
0.486
0.030
313/1
269/ 1 /ख
0.132
269/1/मिन-1
31
0.129
269/1/मिन-2
32
0.510
0.063
0.405
269/1/मिन-3
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ ब का योग- 269/2/1
0.134
0.008
269/2/2
0.255
269/3/1
0.009
269/3/2
0.235
111/2
0.235
0.058
0.081
111/2/ख
0.079
113
2.622
0.066
2.525
114
0.053
78
0.522
76/1
0.286
0.045
0.143
76/2
75/1
0.054
0.008
0.027
75/2
0.433
74/1
0.005
0.437
74/2
0.639
49किता
21.678
0.007
77
0.109
0.007
1 किता
0.109
21.787
0.646
कुल 50 किता
प्रारूप-ख
[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1291 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 1 5688
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
लौरी तीसर-518 2
3
पटवारी हल्का 5 लौरी , रा.नि.म. गढ़, तहसील-मनगवां 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3
4
5
0.056
184
1.210
0.174
181/1
181/2
0.238
0.017
0.073
181/3
181/4
0.121
0.300
181/5
0.065
180/1
0.012
0.028
180/2
0.181
175/1/1
0.130
175/1/2
0.007
0.053
175/2
175/3
0.158
0.283
179/1
0.058
0.284
179/2
163
0.393
0,001
0.338
162/1
0.031
162/2
0.338
158/1
0.054
0.025
158/2
0.134
158/3
0.138
159/1
0.190
0.036
0.381
159/2
22किता
5.264
0.243
0.000
0.000
0.243
5.264
कुल 22 किता
5689 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख
[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1292- भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए..
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5
1
2
22/1
2.521
0.033 बनतर-368,
1
पटवारी हल्का 06 माल ,
0.066
22/25/1
0.785
2
रा.नि.म. गढ़,
तहसील-मनगवां
0.060
1.922
20/1
3
0.003
0.966
18/1
4
5.228
0.162
4किता
(अ) निजी पट्ट की भूमि का योग-
0.000
0.000
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ ब का योग-
5.228
0.162
कुल 4 किता
प्रारूप-ख
[ नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1293 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा । 5690
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
2
3
लौरी कला 516, पटवारी हल्का लौरी , रा.नि.म. गढ़.
तहसील-मनगवां 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
T 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3
4
5
138/1
1.202
0.075
138/2
0.486
0.320
155/1
0.026
0.320
155/2
0.014
0.239
156
157/1
0.134
157/2
0.348
0.034
0.129
157/3
157/4
0.299
0.236
158/1
158/2
0.077
0.024
0.077
158/3
158/4
0.081
0.236
158/5
160
0.352
0.013
160/2
0.178
0.328
161/1
0.022
161/2
0.328
T 0.129
162/1
0.010
0.134
162/2
0.052
1.405
167
0.040
166
0.991
0.599
169
0.034
0.048
0.878
102
0.010
0.68
170
0.032
1.088
105
0.006
0.158
108
0.563
0.011
110
0.022
0.158
114
0.448
113/1
0.028
0.446
113/2
0.223
113/2/2
0.903
34/1
0.006
34/2
0.142
0.284
1211/1/46
35
0.024
0.283
1211/2/46
36
37
38
39
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग-
0.065
46
0.951
0.486
0.021
45
0.024
44
0.854
0.641
17.173
39किता
0.000
0.000
0.641
17.173
कुल 39किता
भाग 1 ]
5691
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख
[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1294- भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा । अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
2
3
पहुआ-284, पटवारी हल्का 2 इटहा, रा.नि.म. गढ़ ,
तहसील-मनगवां 5
6
7
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर मे) 3
5
4
0.029
948
1.011
0.017
0.138
949
0.729
950
0.058
0.332
829/1
0.006
0.142
829/2
830
0.405
0.023
1057/830/1
8
0.186
0.028
0.186
1057/830/2
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
827/1
0.235
0.002
0.235
827/2
816
0.023
0.470
817/1
0.170
0.012
817/2
0.170
815
0.002
0.081
798
0.004
0.121
0.024
797
0.405
0.348
768/1 /क / 1
0.018
768/1/क/2
21
1.101 5692
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
768/ 1/ख
0.145
768/2
0.151
768/3
0.101
0.145
768/4
768/5
0.101
786/1
0.858
786/2
0.028
786/3
0.028
0.037
786/4
0.081
786/5
0.109
786/6
0.069
786/11
0.073
778
0.214
0.017
0.015
777
0.117
776/1
0.073
0.024
0.073
776/2
776/3
0.073
775/1
0.06.1
775/2
0.061
0.001
0.061
775/3
0.085
752/1
0.029
0.085
752/2
749/1
0.061
749/2
0.020
0.028
749/3
0.057
749/4
0.040
749/5
0.055
749/6
0.045
0.069
749/7
0.045
749/9
0.049
749/12/1
53
749/12/2
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
0.121
735/1
0.101
0.002
735/2
0.101
0.251
738
0.001
0.202
0.012
737
0.073
739/1
0.009
0.146
739/2
0.162
730/1
0.230
730/2
0.161
730/3
0.003
0.163
730/4
730/5
0.162
730/6
0.162
740
0.364
0.034
1
0.485
67किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 12.030 : भाग 1 ]
5693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
2
3
0.417
0.047
951
0.002
0.162
818
0.098
3.934
799/1 शा.न.800
4
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ ब का योग-
0.009
754
0.299
0.156
4किता
4.812
0.641
16.842
कुल 71 किता
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1295 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
लौरी खुर्द-517 2
3
पटवारी हल्का 5 लौरी , रा.नि.म. गढ़, 4
तहसील-मनगवां 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
3
0.035
0.785
111
0.029
0.563
110
0.028
0.680
109
0.833
105
0.040
0.142
80/1/1
0.137
80/1/2
80/1/3
0.137
80/1/4
0.137
0.016
80/1/5
0.142
80/1/6
0.137
0.417
80/1/7
0.417
80/2
0.345
79/ 1/क
79/1/ख
0.101
0.051
0.441
79/2/क
0.441
79/2/ख
0.025
78/1
0.320
78/2/क
0.023
0.105
78/2/ख 5694
20
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
78/3
0.028
0.003
0.279
21 58
0.049
22
23
24 59/1
0.058
0.675
59/2
0.389
60/1/क
0.081
25 60/1/ख
60/2/1
0.156
26
27
28
0.001
0.156
60/2/2
0.052
60/2/3
60/2/4
0.052
29 60/2/5
0.052
30
31
32 55/1/1/क
0.113
0.008
55/1/ 1/ख
55/1/2
0.162
33 0.049
34 55/1/3
0.008
35
36 55/1/4
0.219
55/2
0.219
37
38 55/3
0.046
0.206
55/4/1
55/4/2
0.016
39 0.182
40 55/6
0.219
41
42 0.223
55/7
55/8
0.012
43
44
45
46 0.012
55/9
0.012
55/10
37/1
0.283
37/2
0.101
47
48
0.060
0.045
37/3
37/4
0.049
49
50
51 37/5
0.040
0.235
36/1/2
36/1/3
0.118
52
53
54 0.079
36/1/क
0.078
36/1/ख
0.078
55 36/1/ग
0.001
0.028
56 36/2
0.117
57 36/3
36/4
0.061
58
59
60
61
62
63 36/5
0.057
36/6
0.045
0.045
36/7
0.287
31/1
0.038
0.421
31/2
0.494
64 31/4 भाग 1 ]
5695
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- 30
0.008
0.231
0.409
0.033
9
0.118.
7/1
0.001
7/2
0.210
0.450
8
0.031
4/1/क
0.591
0.215
4/1/क/1
0.038
4/1/ख
0.161
4/2
0.373
3/1
0.081
0.019
3/2
0.116
0.036
3/3
0.559
14.359
76किता
1.723
35/1
0.004
0.405
35/2
0.004
2.128
2किता
0.563
16.487
कुल 78 किता
प्रारूप-ख
[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1296- भू-अर्जन-कार्य- 19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमिमें, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मनगवां , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
2
3
4
गढ़-116 पटवारी हल्का 4 गढ़ , रा.नि.म. गढ़, तहसील-मनगवां 5
6
7
8
9
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
3
0.971
0.053
1914
1.007
0.039 1912
1846/1
0.302
1846/2
0.302
0.051
1846/3
0.302
0.206
0.001
1854
0.064
1853/1
0.018
0.063
1853/2
1853/3
0.063 5696
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 0.318
1857/1
0.334
1857/2
0.078
1857/3
0.470
1857/4
0.425
0.280
1859/1
1859/2
0.101
0.026
1859/3
0.101
0.158
1859/4
1860/1
0.303
0.304
1860/2
1860/3/1
21 0.034
0.050
1860/3/2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 0.234
0.073
1860/4
1860/5
0.272
1860/6
0.273
0.587
0.012
1781
0.983
1772/1
0.045
1772/2
0.984
1771/1
0.478
0.478
1771/2
0.478
1771/3
0.155
0.110
1771/4/1
0.162
1771/4/2
33 1771/4/3
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55 0.161
0.471
1771/5
0.060
1.263
1017
0.081
1028/1
0.017
1028/2
0.081
1028/3
0.077
1029/1
0.413
0.212
1029/2
0.023
0.417
1029/3
0.214
1029/4
1021/1
0.348
0.029
0.344
1021/2
1022/1
0.342
0.031
1022/2
0.342
926/1
0.040
0.010
926/2
0.037
933
0.368
0.044
934/1
0.158
934/2
0.494
0.049
934/3
0.093
934/4
0.242
917/1/1
0.111
0.455
917/1/2
917/2/1/1/1
56 0.199
0.012
917/2/1/1/2
57
58 917/2/1/2
59 0.060
0.017
917/2/2
0.012 भाग 1 ]
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
5697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
0.239
917/3/1
917/3/2
0.040
917/4
0.004
917/5
0.037
0.272
921/1/1
0.041
921/1/2
0.001
0.177
921/2
920/1
0.395
0.045
0.548
920/2
0.520
919/1
0.042
0.520
919/2
0.247
904/1
0.055
0.267
904/2
904/3
0.247
0.251
904/4
902/1
0.121
0.028
0.237
902/2
902/3
0.129
0.045
901/1
0.014
0.045
901/2
0.089
901/3
0.040
900
1.376
0.182
0.004
899
0.009
898
0.101
897/1/1
0.454
0.025
897/1/2
0.109
813/1
0.071
813/2
0.069
813/3
0.072
813/4
0.073
0.036
813/5/1
0.016
813/5/2
0.021
0.036
813/5/3
813/6
0.073
813/7
0.071
814/1
0.466
814/2
0.097
0.045
0.307
814/3
815
0.874
0.042
0.324
809
0.010
0.029
1.267
806
0.765
0.049
807
808
0.741
0.001
0.575
1006/1
1006/2
0.571
0.575
1006/3
0.086
1.679
1006/4
1006/5
1.764
1006/6
0.352
35.864
1.324
108 किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग- 800
0.624
0.008
0.624
0.008
1 किता
1.332
36.488
कुल 109 किता
5698
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख
[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1297 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला- रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
2
3
फरहदा 646 पटवारी हल्का 24 फरहदा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज 4
5
6
7
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
0.015
9
1.169
0.003
0.081
19
0.021
18
1.259
0.019
0.283
10
0.587
1330/1/6
0.364
1330/2/6
0.206
1330/3/6
1330/4/6
8
9
10
0.101
0.159
1330/5/6
0.380
1330/6/6
1330/7/1/6
11
0.123
0.082
1330/7/2/6
12
0.123
1330/7/3/6
13
14
15
0.122
1330/8/6
0.367
1330/9/6
0.189
1330/10/6
16
0.193
0.189
1330/11/6
17
1330/12/6
18
0.189 5699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
भाग 1 ]
0.189
1330/13/6
19
1330/14/6
20
0.189
0.189
1330/15/6
21
1330/16/6
22
0.189
0.125
1330/17/6
23
0.125
1330/18/6
24
0.129
1330/19/6
25
7.219
0.140
25किता
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- ब. म०प्र०शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग-
0.000
0.000
7.219
0.140
कुल 25 किता
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1298- भू-अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमिमें, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला- रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
2
बहेरी नानकर 713, पटवारी हल्का 26ऊँची, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील- मऊगंज 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
अनुसूची
खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार केलिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.113
341/1
0.308
341/2
0.012
0.089
341/3
341/4
0.089
343
0.009
0.069
0.035
0.542
344
0.004
340
2.152
356
2.012
0.074
0.003
357
0.304
358/1
1.319
358/2
1.821
0.103
358/3
1.821
360 शा.
0.000
0.016
ख.न. 359 मे 361 शा.
0.000
0.008
ख.न. 359 मे 362शा.
0.000
0.006
ख.न. 359 मे
16
17
18
19
366/1
0.128
366/2
0.089
0.019
0.085
366/3
366/4
0.089 5700
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
20
21
22
23
24
25
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- 0.202
311/1
0.002
0.012
311/2
0.047
0.829
316
0.001
315
0.166
0.097
314/1
0.016
314/2
0.040
0.355
12.376
25किता
0.000
0.000
0.355
12.376
कुल 25 किता
प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1299 - भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
कोन मु. ढेरा 152
2
3
पटवारी हल्का 25 ढेरा , रा.नि.म. सीतापुर, तहसील- मऊगंज
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
3
0.218
0.032
0.223
11/2
11/3
0.437
0.032
10/1
0.003
0.032
10/2
0.032
10/3
0.004
9/1
9/2
0.437
0.793
9/3
0.551
9/4
0.036
0.739
9/5/क
0.046
9/5/ख
9/6
0.242
9/7
0.149 5701 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
0.061
14/1
15
16
14/2
0.121
0.019
1
14/3
0.182
17
14/4
0.040
18
0.287
5/1
19
0.002
5/2
0.040
20
3/1/1
0.028
21
3/1/2
0.029
22
3/1/3
0.029
23
0.029
3/1/4
24
0.037
3/1/5
0.115
25
26
3/2/क
0.373
3/2/ख
0.093
27
3/3
0.230
28
2/1
0.045
29
2/2
0.097
30
2/3
0.145
31
0.021
0.036
2/4
32
0.215
2/5
33
34
2/6
0.036
34किता
अ. निजी पट्ट की भूमि का योग-
0.150
6.166
0.021
12
0.324
1
1किता
ब. म०प्र०शासन की भूमि का योग-
0.021
0.324
अ + ब का योग-
6.490
0.171
कुल 35 किता
प्रारूप-ख
[ नियम-5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1300 - भू-अर्जन-कार्य -19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा को लिखित में भेज सकेगा । 5702
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
हर्दी 1048
2
3
पटवारी हल्का 14 उचेहरा , रा.नि.म. देवतालाब,
तहसील- मऊगंज 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
211
22
23
H
24
11/12
56/1
25
56/2
26
56/3
27
72/1
28
72/2
29
72/3/1
30
72/3/2
31
32
72/3/3
72/4
33
72/5
34
72/6
35
36
71
73 37
74/1
38
74/2
39
74/3
40
77 41
42
80
82 43
44
81/1 45
81/2
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
12/1
0.344
12/2
0.004
12/3
0.358
0.009
0.358
12/4
12/5
0.004
0.005
12/6
0.008
14
0.125
15/1
0.032
0.009
15/2
0.032
0.005
17
0.073
0.026
23
0.279
0.064
1.057
28
0.183
0.182
11/2
0.182
11/3
11/4
0.182
0.244
11/5
0.049
11/6
0.242
0.243
11/7
0.364
11/8
0.244 ।
11/9
0.242
11/10
0.243
0.363
0.142
0.227
0.001
0.319
0.317
0.012
0.097
0.097
0.029
0.097
0.116
0.519
0.012
0.174
0.021
0.744
0.023
0.250
0.027
0.250
0.249
0.792
0.023
0.045
0.004
4.302
0.065
0.278
0.024
0.277 भाग 1 ]
5703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
ब. म०प्र०शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग-
101/1
0.840
101/2
0.910
0.023 101/3
1.613
83/1
8.348
83/2
0.393
0.102 83/3
0.235
83/4
0.121
87/1
0.199
87/2
0.198
0.015 87/3
0.198
87/4
0.198
56किता
28.154
0.527 88
0.520
0.012 1 किता
0.520
0.012 57 किता
28.674
0.539
प्रारूप-ख
[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1301 - भू-अर्जन- कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होताहै कि उस भूमिमें, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
कूड़ी 132
2
3
पटवारी हल्का 26 ऊँची, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील- मऊगंज
4
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
62
0.138
0.010
0.010
61
0.089
0.000
0.006
59
213/58
0.000
0.004
शा.नं.58मे
5
0.005
0.117
7शा. नं. 59
6
7
8
8
0.113
0.015
12
0.125
0.009
15
0.368
0.002 5704
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 ।
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
ब. म०प्र० शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग-
0.053
17/1
0.004
0.053
17/2
0.009
19
0.061
20
0.010
0.065
0.005
21
0.069
23
0.005
0.081
27
0.032
0.006
0.007
0.012
207/26
26
0.002
0.053
0.010
301
0.291
0.093
18किता 1.461
0.005
0.032
13
0.032
0.009
14
2किता 0.064
0.014
0.107
1.525
कुल 20 किता
प्रारूप-ख
[नियम- 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1302- भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव , राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला - रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
ढेरा 420
2
3
, पटवारी हल्का 25 ढेरा , रा.नि.म. सीतापुर,
तहसील- मऊगंज
4
5
6
7
8
9
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.061
141/1
0.219
141/2
0.025
141/3
0.219
141/4
0.254
0.061
140/1
0.014
0.069
140/2
0.251
143/1
143/2
0.012
0.097
143/3/क भाग 1 ]
10
11
5705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
0.025
0.061
143/3/ख
0.097
143/3/ग
12
13
14
15
16
17
-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
143/4
0.012
0.462
133/1
133/2
0.012
133/3
0.101
0.023
133/4
0.078
1
0.020
133/5
0.275
133/6
0.486
0.002
15
0.227
18/1
18/2
1.214
0.039
18/3
0.194
0.405
19/1
0.405
19/2/क
0.025
19/2/ख
0.405
135/1
0.409
0.010
0.012
135/2
0.421
134/1
0.027
0.016
134/2
97
0.603
0.006
0.369
98/1
0.041
0.365
98/2
85
0.015
0.591
84
0.032
0.003
82
0.077
0.012
80
0.125
0.008
81
0.007
0.109
77/1
0.510
0.763
77/2
0.070
77/3
0.848
353/75
0.049
0.002
76
0.125
0.019
0.761
13
0.019
14/1
0.219
0.018
14/2
0.121
17/1
0.134
0.016
17/2
0.134
47 किता
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
ब. म ०प्र० शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग-
0.426
12.490
138
0.429
0.009
1 किता 0.429
0.009
0.435
48किता
12.919 5706
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 1303 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मऊगंज , जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमाक
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
3 1
54
1
56
2
55
3
भाट मु. ढेरा 784 पटवारी हल्का 25 ढेरा , रा.नि.म. सीतापुर, तहसील- मऊगंज
38
4
39
5
33
6
40
7
32
8
31
9
30
10
61/40
11
29
12
28
13
24
14
20
15
21
16
19
17
18
18
18किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
0.074
10.247
0.158
0.004
0.035
0.360
0.162
0.012
0.563
0.005
0.085
0.008
0.018
0.425
0.001
0.085
0.006
0.142
0.020
0.003
0.009
0.142
0.069
0.004
0.014
0.085
0.073
0.002
0.077
0.002
0.024
0.004
0.324
0.022
0.069
0.003
0.226
13.110
0.000
0.000
0.226
13.110
कुल 18 किता
ए. के. झा, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) .
भाग 1 ]
5707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 04 जून 2019
क्र. 3629- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-आमगांव, प.ह.नं. 47, ब. नं. -04, रा.नि.मं. -चॉद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा-05.042 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.030
236/2, 237/2
0.100
236/1, 237/1
0.060
17/2-3-4-5-6-7-8 , 18/2-3-4-5-6-7
0.060
17/9, 18/8
0.100
17/1 , 18/1 , 19/1 ,
20/1 , 159/1
0.114
19/2, 20/2 , 22/2 ,
158/2, 159/5
0.030
159/2
0.095
159/6
0.010
57/1
0.092
146/1 , 158/4
0.142
146/4
0.072
57/9, 145/5
0.064
145/10
0.070
142/7 , 147/5 , 149/5
(2)
(1)
0.056
145/14
0.020
145/2
0.070
142/2क, 142/3, 149/ 1-2
0.068
143/1, 143/9
0.095
143/8, 143/6
0.160
135/3
0.040
135/1
135/7
0.092
0.208
135/2
0.066
129/6/1
0.066
129/6/2
0.080
124/1 , 125/1 , 126/1
0.150
129/2
0.130
124/2 , 125/2 , 126/2
0.168
124/3, 125/3 , 126/3
0.045
123/11
0.128
136/1
0.122
136/2
0.034
136/3
0.032
137/2, 392/2
0.032
137/1, 392/1 , 393/4
0.060
8/3/2, 8/5/2
0.060
8/3/1, 8/5/1
0.120
254/2, 255/2 , 256/2
0.060
253/1
0.243
257/1-2, 258/1-2
0.112
272, 273
0.010
294/2, 295/1 , 296/2
0.030
292/2, 293/2 , 294/1
0.230
292/1 , 293/1 , 293/3
313/3
0.063
0.085
307/1, 307/4
0.043
307/2, 307/3 , 292/3
0.070
314/6, 325/4
0.056
314/3, 325/3
0.060
314/4 , 324/2 , 325/2
0.080
314/5 , 324/1
314/9
0.056
0.047
314/13 5708
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(2)
(1)
0.122
313/1 , 313/2
0.090
312/1, 312/2
0.120
352/2
0.128
270/1, 271/1,
274/1, 275/1
0.064
268/1 , 269/1
0.040
266/1 , 267/2
266/2, 267/3,
0.092
268/2, 269/2
05.042
योग
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उप वितरक नहर की 13 आर, 14 आर, 15 एल माईनर एवं 14 आर की 1 आर, 15 एल की 1 आर सब- माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 3630- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील-चॉद
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-टाप, प.ह.नं. 48, ब. नं.-111, रा.नि.मं. -चॉद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा-02.315 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(1)
(हे. में) (2)
341/4/ख
0.044
0.016
347/2
0.184
348/1, 355/1
0.043
348/3 , 355/3
0.048
348/4, 355/4
0.044
348/2, 355/2
352/1
0.048
352/2
0.048
0.048
352/4
424/2-4
0.048
352/5
0.048
424/3
0.042
0.088
422, 423
0.056
420/3
0.028
420/6
419/1, 420/1 ,
0.088
420/2, 421
0.022
3/2, 44/2 , 45/2
0.022
3/1, 4/1 , 42/1 , 43/1, 44/1 , 45
0.022
4/2, 5/2 , 42/2, 43/2
0.022
5/1, 7/1
0.036
7/2, 7/3
8
0.051 भाग 1 ]
5709
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(2)
(1)
0.060
0.029
12/2
0.024
13/1, 13/2
0.035
14/1, 15/1
0.021
95/2
0.225
96/2, 96/3
0.020
96/4
0.096
96/1
0.086
166/1 , 199/1
101
0.092
0.060
160/2
0.048
160/1
0.120
160/5
0.074
164/1 , 164/2
0.043
153/1
0.054
170/1 , 171/2
0.045
170/3
172/5
0.044
172/2
आने वाली
0.043 योग . 02.315 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर सम्पत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उप वितरक नहर की 15 एल, 17 एल माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 3631 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चाँद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- पिपरियाखाती, प.ह.नं. 40, ब. नं. - 167, रा.नि.मं. -चॉद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा-01.802 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
0.042
20/1
0.058
20/2
72/1
0.024
0.024
72/4
72/5
0.024
72/6
0.024
72/2/2
0.015
0.010
72/2/1
0.015
67/3, 67/4, 67/7, 68/7
166/1
0.052
162/1
0.030
0.014
67/2, 68/8 , 68/20
0.024
162/5, 163/3
0.048
68/26, 71/2
0.024
68/17
0.019
27/9, 28/6
0.014
27/10, 28/7 5710
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(2)
(1)
0.016
27/11 , 28/8
0.027
27/8, 28/5
0.172
27/13
0.050
27/5
0.027
27/2, 28/2
0.048
27/3, 28/3
0.048
27/4
0.060
241/1 , 242/2
0.034
253/4
253/1
0.037
252/1
0.138
0.112
175/3
0.044
136/3
0.191
136/2
0.135
136/1
0.025
136/7
0.066
162/15 , 163/5
0.008
162/4/1 , 163/2/1
0.008
162/8
0.008
162/9
162/10
0.008
0.014
161/1
0.016
161/2
0.024
162/4, 163/4
0.025
162/13 , 139/11 , 147/4
01.802
योग .
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उप वितरक नहर की 14 एल, 2 आर माईनर एवं 2 आर माईनर की 1 एल सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 12 जून 2019
प्र. क्र. 04- अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील-श्यामपुर
(ग) ग्राम-घाटपलासी
(घ) क्षेत्रफल-11.305 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
योग (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
2/2
0.200
2/3
0.136
2/4
0.020 भाग 1 ]
5711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(2) (1)
0.405 2/5
1.500 2/1
5/3
0.120
0.305 5/1
0.050 8/8/1
0.020 8/2
8/5
0.060
0.070 5/2
0.020 20
0.020 21/1
9/9
0.008
0.405 26/19
0.053 26/30
0.020 19/3
21/2
0.030
0.200 45/3
0.200 45/2/2
45/1
0.150
0.125 45/2/1
50/2
0.090
0.052 50/1/1
0.090 26/5
0.081 26/8
0.205 26/1
0.048 26/12
26/10
0.150
0.050 26/3
0.045 26/4
0.405 27/1, 28
0.125 26/27
0.100 9/ 1/च
0.007 9/3/क
0.121 26/9/2
0.405 26/25
0.202 26/28
0.304 26/31
0.030 26/32
0.607 27/3/क, 28
0.202 27/3/ख , 28
0.202 27/3/ग, 28
0.125 57/1
(1)
(2)
0.125
57/2/1
0.150
57/2/2
0.113
81/1
0.050
82
0.304
88/1
0.405
171/1
0.105
174/1
0.105
174/3
174/6
0.150
175/4
0.190
0.008
9/8
0.150
9/10
0.020
26/11/1
0.090
26/29
0.040
469/4
0.240
469/5
0.240
472/3/1
0.080
9/7
0.060
8/8/2
0.060
8/3
0.010
8/6
0.045
8/4
0.170
9/5
0.007
9/2/ख
0.030
15/4
0.030
15/3
0.215
469/1
175/1
0.150
174/2
0.090
0.110
174/7
11.305
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु. भू- अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 5712
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग) ग्राम- पडयाला
(घ) क्षेत्रफल-56.132 हेक्टेयर .
सर्वे नंबर
योग
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
1.000
3, 11/3 , 477/3 , 478/3/1
0.500
3/2, 11/3 , 477/3 , 478/3/2
4/1
0.534
4/2
0.534
0.782
7/2/8/1
1.659
7/1 , 8/3
9/4/3, 11/4 , 12/1 , 13/2 , 20/3 0.150
0.065
214/2
0.619
5/2
0.250
9/4/1 , 11/4, 12/1 , 13/2, 20/3/1
0.600
9/3/1, 10
0.057
210/2
0.150
9/4/4, 11/4, 12/1 ,
13/2, 20/3/4
0.250
11/2
0.100
13/1/2/1
0.170
14/1
0.290
1.470
25/1
0.069
174
0.040
16/1/1
1.600
28/1/2
16/2
0.100
0.060
16/1/2
14/2
0.250
0.033
2.023
26/1
1.052
28/2
(2)
(1)
26/2
0.724
28/1/3
0.735
28/1/4
1.485
1.214
28/1/5/1
28/1/1
1.485
1.821
28/8
30/1/3
0.200
0.200
30/1/4
30/2
0.200
42
0.150
0.250
43/1
0.150
44
47/1
0.350
49/1
0.100
47/3
0.350
47/4
0.350
0.350
47/2
51/1/1/3
0.033
0.051
51/2
51/1/2
0.150
0.200
51/3
92/2/2
1.000
92/2/2/3
0.161
92/2/2/6
0.405
92/2/2/7
0.380
92/1
0.405
92/2/2/9
0.390
92/2/2/10
0.200
0.205
92/2/2/13
92/2/2/4
0.200
0.090
92/2/2/11
92/2/2/5
0.250
0.300
92/2/2/8
180/1
0.050
0.050
180/2
0.033
51/1/1/2
181
0.136
188
0.113
195
0.129
204
0.024
177
0.128 भाग 1 ]
5713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(1)
(2) 330
0.607
0.190
0.089 221/2/4
221/2/2/1
0.405 221/2/3/2
0.110 221/2/1
0.405
0.200 326/2/4/1
326/1/5
0.302 326/2/2/1
0.202
0.093 326/2/14
326/2/3
0.500
0.592 326/2/7
326/2/5
0.492 326/2/1
0.405
0.480 326/2/6/1
326/2/6/2
0.480 326/1/2
0.200
0.202 326/2/2/2
326/1/3
0.202 326/2/4/2
0.240
0.800 326/2/12
0.202 326/1/4
331/1
0.607 334/1/2
1.092
1.202 334/1/1
1.619 334/2
1.821 28/7
5/1
0.615 9/4/2/1 , 11/4, 12/1 , 13/1 , 20/3 0.194 212
0.036 214/1
0.028 18/1
0.220
1.071 458/4
13/1/2/2
0.120 32/1
0.200 32/2
0.200
0.100 87/1, 88
89/1
0.190
0.100 87/2, 88
0.250 89/2
0.250 87/3, 88
(1)
(2)
0.250
89/3
0.250
87/4, 88
0.250
89/4
90/3
0.304
90/1
0.205
0.057
210/1
90/2
0.159
9/4/2/2 , 11/4, 12/1 ,
0.056
13/1, 20/3
0.200
92/2/2/1
92/2/2/6
0.500
92/2/2/12
0.120
176/1
0.049
182
0.045
208/1
0.044
208/2
0.049
209
0.053
213
0.036
215
0.077
229/230
0.200
0.085
216/2, 217
0.255
217/3 , 228
344/476/346/1/0001
0.214
365
0.405
19
0.220
20/1/1
0.225
20/1/2
0.225
0.510
23/1
23/2
0.514
23/3
0.509
0.785
17/4, 22/1
17/1/क, 17/2, 18/2 , 21 , 22/2 0.240
17/1/क/2, 17/2, 18/2 ,
0.380
21, 22/2क
25/2
1.473
28/1/5/2
0.271
56.132
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु. भू-अर्जन. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
5714
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
प्र. क्र. 19- अ-82-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील-श्यामपुर
(ग) ग्राम- अरनिया सुल्तानपुरा
(घ) क्षेत्रफल-37.768 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
योग
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.647
3/1
3/2
0.259
3/5
0.259
0.259
3/3
0.692
28/1/4
3/4
0.129
0.200
4/1
0.120
40
0.121
120/1
0.030
4/4
17/2/1
0.088
27/1/3/1
0.275
0.088
17/2/2
0.769
18/1
2.339
18/2
0.065
20/1
0263
22/1
1.011
23/3
0.032
25/1
0.057
35/2/2
0.069
20/2
(2)
(1)
0.263
0.028
23/4
0.837
24/6
25/2
0.036
20/3
0.068
0.263
22/3
23/5
0.028
0.829
24/5
0.036
25/3
20/4
0.068
22/4
0.263
23/2
0.348
24/3
0.278
25/4
0.037
20/5
0.138
24/4
0.692
25/5
0.069
20/6
0.134
22/6
0.530
24/1
1.505
24/2
0.160
25/6
0.073
22/5
0.526
0.405
23/1
27/1/1/1
0.271
0.271
27/1/1/3
0.255
27/1/2
0.405
28/2
0.021
29/1
39/2
0.020
41/1/1
0.202
27/1/3
0.700
0.137
27/1/3/2
28/1/2
0.170
27/1/3/3
0.137
28/1/3
0.174
0.425
27/1/3/4 भाग 1 ]
5715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2019
(1)
(2)
0.271 27/1/12
0.324 27/2
0.275 27/3/1
0.416 28/1/1
0.676 29/2
1.056 30
0.322 41/2/1
33
1.011 34
0.299
0.158 37, 38
0.076 35/1/1
0.016 351/2
0.020 35/1/3
0.061 35/2/1
0.267
0.036 35/3/2, 36
0.332 112/2
0.316 115
0.081 118/1
0.028 39/3/3
0.040 39/3/4
0.660 41/2/2
0.627 41/3
1.877 41/1/2
41/1/3
1.465
0.096 108/1
0.020 108/3
0.212 124/2
0.010 212/15
108/2
0.300
0.010 212/16
0.405 114/2
0.060 118/3
0.024 119
0.125 120/2
0.402 116/2
0.210 118/2
(2)
(1)
121
0.090
123
0.150
158
0.733
159
0.356
125
0.065
212/1
0.405
0.250
154/1
155
0.007
156
0.040
0.405
157/1
157/2
0.150
161/1
0.180
162
0.890
161/2
0.400
163/1
0.080
210/1/4
0.050
212/2
0.010
212/4
0.010
0.010
212/3
212/5
0.100
212/6
0.100
212/7
0.100
212/8
0.010
212/11
0.010
212/17
0.010
114/1/2
0.068
112/1
0.218
0.073
114/1/3
113
0.214
116/1
0.006
1.300
124/1
0.120
138/1
37.768
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु. भू-अर्जन. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .