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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 252]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 27 जून 2019- आषाढ़ 6, शक 1941
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जून 2019
क्र. एफ -22-92-2019- आठ.- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 ( क्रमांक 25 सन् 1991 ) की धारा 21 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , मंजिली गाड़ी अनुज्ञा- पत्र के अंतर्गत आने वाले और नीचे विनिर्दिष्ट मार्ग पर अनन्य रूप से चलाये जा रहे , समस्त लोक सेवा यानों को, कर के संदाय से उस सीमा तक आंशिक रूप से छूट प्रदान करती है जिससे कि ऐसे यानों पर, इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद चार की उप मद ( 1 ) ( ख ) में विनिर्दिष्ट दर पर, कर देय होगा:-
मार्ग
1. जबलपुर से बरगी
2. जबलपुर से शहपुरा
3. जबलपुर से पाटन
No. F - 22-92-2019 - VIII . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 21 of the Madhya Pradesh , Motoryan Karadhan Adhiniyam , 1991 (No. 25 of 1991 ) , the State Government , hereby , partially exempts all public service vehicles covered under stage carriage permits and playing solely on the route specified below , from the payment of tax to the extent that tax on such vehicles shall be payable at the rate specified in sub item ( 1 ) (b ) of item IV of First Schedule of the said Act with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette:-
ROUTE
1.
Jabalpur to Bargi
2. Jabalpur to Shahpura
3. Jabalpur to Patan .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.
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नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.