ध्य प्रदे श शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 255 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2019-आषाढ़ 7, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जून 2019
क्र. एफ- बी- 04-05-2018.2- पांच (08 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का संख्यांक 2 ) की धारा 2 के खण्ड ( 16 -ग ) एवं धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 3 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड 10 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" सदस्य/संयोजक" " 10. संयुक्त महानिरीक्षक पंजीयन/कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन में कार्यरत विभागीय अधिकारी जिसे इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा अधिकृत किया जाए.
2. नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जायेः-
9-क केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड अथवा जिला मूल्यांकन समिति को निर्देशः-
राज्य सरकार बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के संबंध में विशिष्ट नीति विषयक निर्णय क्रियान्वित करने हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड अथवा जिला मूल्यांकन समिति को निर्देशित कर सकेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
509 510
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019
भोपाल, दिनांक 28 जून 2019
क्र. एफ- बी- 04-05-2018.2 - पांच ( 08) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी- 04-05-2018-2- पांच ( 08 ) , दिनांक 28 जून, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 28th June , 2019
No. B -4-05-2018-2 - V (08 ) . In exercise of the powers conferred by clause (16-C) of Section 2 and Section 75 of the Indian Stamp Act , 1899 (2 of 1899) , the State Government , hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh Preparation and Revision of Market Value Guidelines Rules , 2018 , namely:-
AMENDMENTS
In the said rules ,-
1. In rule 3 , in sub- rule ( 1 ) , for clause 10, the following clause shall be substituted , namely:-
Member/Convener." .
"10. Joint Inspector General , Registration/departmental officer working in the office of Inspector General Registration aurhorized by the Inspector General , Registration in this regard .
2. After rule 9 , the following rule shall be inserted , namely:-
"9 -A. Directions to Central Valuation Board or District Valuation Committee.-
The State Government may direct Central Valuation Board or District Valuation Committee to implement specific policy decision regarding market value guidelines ." .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
S. D. RICHHARIA , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .