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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 26, Part Part 1, 28 June 2019

Published 28 June 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
26
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-06-28.26.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2019-आषाढ़ 7, शक 1941

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

भाग

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2019

क्र. ई - 1-263-2019-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद का प्रभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता हैः-

तालिका

अतिरिक्त प्रभार

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

क्र.

(3)

(2)

(1)

सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल श्री अनिल सुचारी (2006 ) ,

प्रबंध संचालक,

1 मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम तथा पदेन

अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

2 श्री बी. विजय दत्ता (2011 )

कलेक्टर, भोपाल

आयुक्त, नगरपालिक निगम , भोपाल.

5717

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

5718

भोपाल , दिनांक 6 जून 2019

क्र. ई- 1-257-2019-5- एक. श्री संदीप यादव, भाप्रसे (2000 ) , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग से सेवाएं वापस लेते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री संदीप यादव , भाप्रसे ( 2000 ) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे (2008 ) संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) , भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को केवल संचालक, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

क्र. ई- 1-262-2019-5- एक. श्री राजेश कुमार कौल , भाप्रसे (2007) , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, बुरहानपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 7 जून 2019

क्र. ई- 5-916- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती रूचिका चौहान, आयएएस. , कलेक्टर , जिला रतलाम को दिनांक 10 से 20 जून 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 9 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे, कलेक्टर , जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2019

क्र. ई - 1-265-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)

क्र. (1)

1

श्री गुलशन बामरा ( 1997 ) ,

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

2

श्री आनंद कुमार शर्मा ( 2001 )

आयुक्त,

अनुसूचित जाति कल्याण तथा आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा ( अतिरिक्त प्रभार ) .

3

श्री नीरज कुमार सिंह (2012 ), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन .

तालिका

नवीन पदस्थापना (3)

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग.

[इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/256/ 2019/5/एक, दिनांक 1 जून 2019, जिसके द्वारा श्री गुलशन बामरा भाप्रसे ( 1997 ) की कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के पद पर की गई पदस्थापना को निरस्त करते हुए ] .

कमिश्नर, सागर संभाग, सागर

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग 5719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

क्र. ई- 1-266-2019-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(2)

(1)

1

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

श्री संजय कुमार ( 2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 2

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल.

श्री दीपक सिंह (2007 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

कलेक्टर, जिला रायसेन

3 श्री उमाशंकर भार्गव (2011 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय .

(2 ) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-262-2019-5 - एक, दिनांक 1 जून 2019 जिसके द्वारा श्रीमती सुफिया फारूकी वली , भाप्रसे (2009 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल की कलेक्टर, जिला रायसेन के पद पर की गई पदस्थापना को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई- 1-267-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(2)

(1)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन 1

प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, मध्यप्रदेश भोपाल .

श्री राजेश जैन (2004) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , भोपाल संभाग भोपाल.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

संचालक, आर.सी.वी.पी. , नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल.

2 श्री संजीव सिंह (2005 ) , संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा अतिरिक्त प्रभार - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन (एमपीएसएसडीएम) तथा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एवं संचालक, रोजगार.

सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल.

3 श्री अनिल सुचारी ( 2006 ) प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, मध्यप्रदेश भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल ( अतिरिक्त प्रभार) .

[ भाग 1 5720

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(4)

(3)

(2)

(1)

4

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री वी. किरण गोपाल (2008 ) अवकाश से वापस लौटने पर.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

5

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम , भोपाल .

श्री नंदकुमारम् (2008 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री संजीव सिंह द्वारा संचालक, आर.सी.वी.पी. , नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत , भाप्रसे ( 2000 ) आयुक्त- सह- संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा संचालक, आर.सी.वी.पी. , नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबन्धकीय अकादमी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल संचालक, आर.सी.वी.पी. , नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबन्धकीय अकादमी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) श्री पी. नरहरि, भाप्रसे ( 2001 ) सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त जनसंपर्क , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 1-268-2019-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(1)

(2)

1

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं साप्रवि (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) .

श्री पी. सी. मीना ( 1984 ) अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं साप्रवि मानव अधिकार प्रकोष्ठ (अतिरिक्त प्रभार) .

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

2 श्री अशोक शाह ( 1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन .

सचिव, मध्यप्रदेश शासन

सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

3 श्री शोभित जैन (2000) सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

4

सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

श्री जे. के. जैन (2001 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

5 श्री निशांत वरबड़े (2003 ) सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

6 श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल (2003 ) प्रशिक्षण एवं अवकाश से लौटने पर.

5721

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन 7

महाप्रबंधक ( कार्मिक) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.

श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे ( 2006 ) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री अशोक शाह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद अग्रवाल , भाप्रसे ( 1991 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड अतिरिक्त प्रभार को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2019

क्र. ई- 1-269-2019-5- एक.- श्रीमती अलका श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 2003 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण , मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

क्र. ई- 1-271-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(3)

(4) (2)

(1)

1

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल.

श्री मनोज खत्री ( 2008 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 2 श्री शमीम उद्दीन (2008 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन .

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश

3 श्री धनराजू एस. (2009 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

4 डॉ. पंकज जैन ( 2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.

5 श्री राजीव रंजन मीना (2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री राजीव रंजन मीना द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1991 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि.क.अ. - सह - आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री मनोज खत्री द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज दुबे, भाप्रसे ( 2000 ) आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

5722

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

क्र. ई - 1-272-2019-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

क्र. (1)

1 श्री उमेश कुमार (2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

2 सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन ( 2009 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

3 श्री सतेन्द्र सिंह ( 2009 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन.

4 श्री गणेश शंकर मिश्रा (2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

5 श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा (2010) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

6 श्री चन्द्रमौली शुक्ला (2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

7 श्री संजय कुमार ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन .

8 श्री हरिसिंह मीणा ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

क्र. ई- 5-523- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग कोदिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 08 , 09 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे, विकअ- सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

नवीन पदस्थापना (3)

उपसचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा वि.क.अ. विशेष परियोजनाएं,

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2019

क्र. ई. - 5-899 - आयएएस - लीव -5- एक.- ( 1 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 17 से 26 जून 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

5723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य राजस्व मंण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-1075 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री एस. विश्वनाथन, आयएएस. , कलेक्टर , जिला हरदा को दिनांक 22 से 29 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार श्री आशकृत तिवारी , भाप्रसे, अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस . विश्वनाथन, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशकृत तिवारी , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

क्र. ई - 5-689 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. -5-963 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती रजनी सिंह, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर कोदिनांक 3 से 17 मई 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 12 जून 2019

क्र. एफ-1 (बी ) 83-2014- बी- 4-दो . राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये- 15600-39100+ 5400/- ( सातवें वेतनमान में लेवल-12 में 56,100-177500/- में वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-

अभ्यर्थी का नाम

एवं पत्राचार का पता

पदस्थापना कार्यालय/ स्थल क्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का

क्र.

(4) (2)

(3)

(1)

01

1

डॉ. शुचि कौशिक, 8, गोविन्दपुरी , ब्रज बिहार फेस -2 , कमला

नगर, आगरा , उ. प्र.

जिला सीन आफक्राईम ( मोबाईल ) यूनिट, अशोकनगर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

5724

(4)

(3)

(1)

(2)

2.

02

जिला सीन ऑफ क्राइम (मोबाईल) यूनिट, उमरिया.

श्री हरिशंकर, आत्मज श्री पुत्तूलाल, म. नं. 5650, नागला गोवर्धन, भवंत चौराहा के पास, मैनपुरी,

उ. प्र. -205001 .

2. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .

4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन या भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग- पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

7. परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .

8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय /अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

9. प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण - पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे .

10. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियों रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. जामोद, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2019

क्र. एफ-1 (ए)-393-1988- ब- 2-दो. राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2018 को निरस्त करते हुए श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे , तत्का. अति. पुलिस महानिदेशक ( चयन/ भर्ती ) , पु.मु. भोपाल , वर्तमान में अमनि, कॉपरेटिव फ्रॉड, पु.मु. भोपाल को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 3 जनवरी 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में अकेले गृह नगर भुवनेश्वर की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. आदेश की शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 12 जून 2019

क्र. एफ -1 ( ए) -79-2011- ब-2-दो. राज्य शासन, श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे, सेनानी 9 वी वाहिनी , विसबल , रीवा को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 30 जून 2019 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर गुना जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे का चालू कार्य श्री आबिद खान, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह मीणा , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 9 वी वाहिनी, विसबल, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ- 1-41-2019- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री पंकज कुमावत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, अशोक नगर को दिनांक 15 से 26 जुलाई 2019 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14 जुलाई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित इण्डोनेशिया ( बाली ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेंगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

5725 इनका चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, नक्सल विरोधी अभियान , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 256-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2019 को निरस्त करते हुए श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, ( वि. पु. स्था. ) लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 13 से 19 जून 2019 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में इन्दौर, पटना, इलाहाबाद भ्रमण हेतु अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्री अनिल कुमार स्वयं 2. श्रीमती सुनीता कुमार पत्नी 3. श्री अक्षत सिद्धांत

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज कुमावत, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, अशोक नगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री पंकज कुमावत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज कुमावत , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ -1 ( ए) 185-1991- ब- 2- दो - राज्य शासन, श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, नक्सल विरोधी अभियान, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पारिवारिक कारणों से दिल्ली जाने हेतु दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 तथा 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में

पुत्र (2) श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, (वि. पु. स्था. ) लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्य श्री सुशोभन बनर्जी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, वि. पु. स्था. , लोकायुक्त, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, महानिदेशक, ( वि. पु. स्था. ) लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

5726

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

भोपाल , दिनांक 13 जून 2019

क्र. एफ -1 ( ए) 78-2011- ब-2-दो.- राज्य शासन , डॉ. जी. के. पाठक, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 06, 07 ,10 व 11 जून 2019 का चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 05, 08 व 09 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ ( उत्तराखण्ड) भ्रमण हेतु अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. डॉ. जी. के. पाठक स्वयं 2. श्रीमती दीप्ति पाठक पत्नी 3. श्री शशांक पाठक पुत्र (2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जी. के. पाठक, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. जी. के. पाठक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जी. के. पाठक, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) -94-1999- ब-2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2019 को निरस्त करते हुए, श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेन्ज जबलपुर को दिनांक 10 से 29 जून 2019 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 तथा 30 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विवेक शर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेन्ज जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 197-1991- ब- 2- दो. - राज्य शासन, डॉ. जी. आर. मीणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल (पूर्व) , जेल मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 14 से 24 जून 2019 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में गंगटोक एवं कोलकाता ( उत्तर पूर्व ) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. डॉ. जी. आर. मीणा स्वयं 2. श्रीमती निर्मला मीणा पत्नी 3. कु. खुश्बू मीणा पुत्री

4. श्री श्रेयस मीणा पुत्र

पुत्र 5. श्री अक्षत मीणा

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जी. आर. मीणा, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक , जेल ( पूर्व ) , जेल मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. जी. आर. मीणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जी. आर. मीणा , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 14 जून 2019

फा. क्र . 3 ( ए ) 2018 - इक्कीस ब( एक) 3159 ( मेरिट क्र. 97 ) .- राज्य शासन, श्री गोपाल जाटव पुत्र श्री जयराम जाटव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 भाग 1 ]

5727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 21 फरवरी 1993 है.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2019

फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस- ब ( एक ) 3266 ( सामान्य प्रतीक्षा सूची क्रमांक 01 ) .- राज्य शासन , सुश्री उपमा भार्गव पुत्री श्री दिनेश नारायण भार्गव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 11 नवम्बर 1984 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal , the 30th May 2019

No. F- 5-24 (9-4) 2008 -XXIX - 2.-The Ex - India Leave of Justice Shantanu S. Kemkar , President , Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Bhopal is hereby sanctioned from 13th August 2019 to 24th August 2019 , ( including the public holidays i.e. 9th, 10th , 11th , 12th and 25th August 2019) .

This order is issued with the approval of the Competent Authority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 18 जून 2019

क्र. 741-442-2019-ए- ग्यारह.- बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स सासन पॉवर लि. , सासन , जिला - सिंगरौली, मध्यप्रदेश स्थित वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4946 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 10 मई 2019 से 9 अगस्त 2019 तक की छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385 -क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

उक्त आदेश को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के . बरोनिया, उपसचिव.

5728

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं उपसचिव, जिला- होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 29 मई 2019

पत्र क्र. सां.लि. - 2019.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2 ( क) 9-08-बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों /चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दिये गये हैं.

राज्य शासन द्वारा नये चौकी शोभापुर ( थाना-सोहागपुर ) जिला होशंगाबाद की स्थापना हेतु 01 सउनि, 08 आरक्षक कुल पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है . नवीन चौकी शोभापुर होशंगाबाद हेतु प्रेषित स्वीकृत प्रस्ताव में निम्नानुसार ग्रामों/क्षेत्रों ( वार्डों ) को शामिल किया गया है:-

क्रमांक (1)

सम्मिलित ग्रामों के नाम (2)

1

शोभापुर

उटिया शंकर

2

3

गुरारी

आंटाश्री

4

5

बरेली

6

खिमारा

7

खिड़िया

8

महुँआखेडा कलां

भटगॉव

9

10

मदनपुर

गलचा

11

12

भानपुर

13

पालाखेड़ी

14

तालाखेड़ी

15

भट्टी

निवारी

16

17

काजलखेड़ी

18

ढिकवाड़ा

19

अंजेरा

माछा

20

बैगनिया

21

पॉजरा

22

(1)

(2)

23

छिरमटा

24

मोकलवाडी

25

बढैयाखेडी

चंदेरी

26

27

अजनेरी

28

भौखेडी खुर्द

29

रानी पिपरिया

30

रनमौथा

तिघडा

31

बरूआढाना

32

33

रैपुरा

34

मरकाढाना

35

गजनई

36

परसाई पिपरिया

37

चॉदीखेड़ी

38

सॉकला

39

बरबटपुर

40

धूरखेड़ी

बढैयाखेडी

41

42

कुर्सीखापा

43

सौंथर

शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 11 जून 2019

क्र. एस.टी. - 2019.- इस कार्यालय द्वारा समय- समय पर जारी किये गये आदेशों में आंशिक संशोधन किया जाकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन का प्रभार श्री कामेश्वर चौबे, संयुक्त कलेक्टर के स्थान पर श्रीमती रानी बाटड़, अपर कलेक्टर को सौंपा जाता है. शेष कार्य विभाजन यथावत् रहेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

5729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर राजभवन, भोपाल , दिनांक 19 जून 2019 क्र. एफ 1-7-2018 - रा.स. यू.ए. 1-1382 .- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय , छतरपुर, एतद्वारा , प्रो. टी . आर. थापक, प्रोफेसर, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल ( पूर्व अध्यक्ष, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर का कुलपति नियुक्त करती हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी .

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय , नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. C- 2333.- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट्स ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स ( मध्यप्रदेश सीरीज ) की अतिरिक्त उपलब्ध एक प्रति का मूल्य 100/ - रुपये ( सौ रुपये ) एवं वार्षिक अभिदान 1200/ - रुपये (एक हजार दो सौ रुपये ) निर्धारित करता है . यह मूल्यवृद्धि वर्ष 2019 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी.

ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, नियंत्रक.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला, भोपाल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जून 2019

क्र. 0001 - अ- 82-2017-18 .-चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है .

प्रकरण क्र. 0001 - अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का संभावना हो गयी है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक- 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेल में तहसील हुजूर, जिला भोपाल के ग्राम भैंसाखेड़ी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची -1

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्तित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (हे . में. )

(4) 6.390 (1) भोपाल

(2) हुजूर

(3) भैंसाखेड़ी

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य (5)

रामगंज मण्डी नई बड़ी डिप्पी चीफ इंजीनियर/सी- III , वेस्ट सेन्ट्रल रेल्वे, कोटा.

(6) लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी लाईन.

5730

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

अनुसूची 2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

(2)

(1)

1 शफीक मों. खॉ आ. चाँद खॉ

2 जवाहर लाल आ. चिमनलाल मूलचन्दानी , जयप्रकाश आ. भूरोमल आसवानी.

3 कमलेश आ. बटनलाल

4 सीताराम आ. जगन्नाथ

5 सुरेश आ. जगन्नाथ

6 रामगोपाल आ. जुगराम

7 संजय, जितेन्द्र, दिनेश, उमा. नेवर पुत्र/पुत्रियां राधेश्याम माहेश्वरी.

8 जावेद खान आ. अजीज खान

9 जफर खान आ. अजीज खान

10 जफर खान आ. अजीज खान

11 रामगोपाल आ. जुगराम

12 ओमप्रकाश आ. इमरतलाल

13 रामगोपाल आ. जुगराम

14 ओमप्रकाश आ. इमरतलाल

15 श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी स्व. कैलाश साहू, तीरथ , विशाल, ना. बा. पुत्रगण कैलाश साहू, संरक्षक मां लक्ष्मीबाई.

16

17 श्रीमती दशरथ बाई पत्नी दीवार सिंह

रामआश्रय शर्मा दीपचन्द शर्मा

18.1

गिरिराज पाटीदार आत्मज कॅवरलाल पाटीदार 18.2

विक्रम सिंह आत्मज श्याम सिंह रावत

18.3

बालकृष्ण पाटीदार आत्मज रामकिशन पाटीदार 18.4

ऋषिराज चौहान आत्मज अशोक चौहान

18.5

ऋतुराज चौहान आत्मज अशोक चौहान

18.6

खसरा नम्बर

(3)

कुल रकबा (4)

प्रभावित रकबा (5)

2.023

0.475 5/1/4/1

5/1/4/2

1.720

0.598

2.833

8

0.868

0.348

1.614

7/2/3

7/2/2

2.073

0.687 7/2/1

0.809

0.039 7/1

1.619

0.407

1.008

0.283 13/1

13/2

0.340

0.328 12/2

0.668

0.097 14/2

4.501

0.816 14/3ख

0.712

0.018

0.311

0.437

15/1

15/2

0.219

0.137

0.793

0.598 15/3, 16

18/1

0.162

0.050

0.061 19/1/1

0.809

0.111 किता-2

0.971

9 में से

0.012

0.012

0.008

9 में से

0.008

0.008 9 में से

0.008

0.038

0.031 9 में से

0.009

0.008 9 में से

0.009

0.009

9 में से 5731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

18.7 राजेन्द्र प्रसाद पंथारी

श्रीमती सत्यवती उपाध्याय पत्नी वीरेन्द्रनाथ उपाध्याय 18.8

मनोज शाह आत्मज बब्बन शाह

18.9

18.10 श्रीमती शशी शुक्ला पत्नी बी. जी. शुक्ला

वीरेन्द्र उपाध्याय आत्मज शिवशंकर उपाध्याय 18.11

18.12 श्रीमती चंदासिंह पत्नी निर्भयनारायण सिंह, निर्भय नारायण सिंह आ. सूर्यनाथ सिंह.

श्रीमती दुर्गा विश्वकर्मा पत्नी सुनील कुमार विश्वकर्मा 18.13

18.14 श्रीमती प्रेमलता विश्वकर्मा पत्नी अनिल कुमार विश्वकर्मा 18.15 प्यारेलाल कुशवाह आत्मज देवीदीन कुशवाह

18.16 दीवान सिंह आत्मज चन्द्रसिंह

18.17 पुष्पेन्द्र सिंह आत्मज तेजबली सिंह

18.18 सोहनलाल मस्ताना आत्मज रणसिंह मस्ताना

18.19 श्रीमती नीलम मस्ताना पत्नी सोहनलाल मस्ताना 18.20 नरेश, सुरेश पुत्रगण रामकरण पाटीदार

18.21 देवकरण मालवीय

18.22 यज्ञनारायण मौर्य आत्मज दयाराम मौर्य

18.23 सुभद्रा बाई पत्नी कुटलिया

18.24 भैयालाल पाटीदार आत्मज रामकिशन

18.25 छोटेराम आत्मज बंशीलाल

योग .

कुल

(5) (3)

(4)

0.011

0.011

9 में से

0.009

0.009 9 में से

0.013

0.013 9 में से

0.012

0.012 9 में से

0.009

0.009 9 में से

0.011

0.011 9 में से

0.006 9 में से

0.009

0.009

0.001 9 में से

0.009

0.001 9 में से

0.001

0.011

9 में से

0.013

0.013 9 में से

0.007

0.007 9 में से

0.011

0.011 9 में से

0.009

0.009

9 में से

0.011

0.001 9 में से

0.007

0.009

9 में से

0.011

0.011

9 में से

0.001

0.019

9 में से

0.059 9 में से

0.514

0.269

0.791

6.390

23.131

किता-18

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, नजूल संत हिरदाराम नगर ( बैरागढ़ ) वृत्त, पुराना जिला पंचायत भवन , तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

समुचित सरकार की वेबसाइट www.bhopal , nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

5732

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्रमांक एफ- 25-64 / 2019 /10-3 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , के अध्याय 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-29 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किए जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किए जायेंगे । यह वनखण्ड N 23°20′56″ से N 23° 21′46″ उत्तर अक्षांश तथा E 79° 10′18 ″ से E 79 °10′56 ″ पूर्व देशांश के बीच स्थिति है ।

अनुसूची जिला सागर

वनमंडल - नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर क्र.

की भूमि का विवरण

वनखण्ड

खसरा क्र .

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

23

नौरादेही

1

भड़रा

निजी भूमि

52/2

53/2

71/4

84/3

7/4 2

31 3

12/117

4

13/117

54

79

83/120

91/119

93

97/121

109 5

94 6

77 7

78

65 8

68

72

107 9

40 10

7/2 11

3/2 12

तहसील - देवरी वन परिक्षेत्र नौरादेही

वनखण्ड की सीमाएं क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

0.180 उत्तर पी.एफ. 68 के 0.130

0.350

0.420

0.310

मुनारा क्रमांक 3 से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 253 की प्राकृतिक नाला की वन सीमा तक ।

0.100

0.210

0.120

0.120

0.320

0.100

0.180

0.160

0.160

0.600

पूर्व - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 253 की प्राकृतिक नाला सीमा से होते हुये वन कक्ष क्रमांक आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 275 प्राकृतिक नाला सीमा एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 280 की प्राकृतिक सीमा लाईन तक की वन सीमा ।

0.300

0.300

0.130

0.500

0.140

0.310

दक्षिण- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 279 की सीमा की प्राकृतिक नाला से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 280 के मुनारा क्रमांक 14 तक की वन सीमा ।

0.250

0.110

0.220

0.090

1.250

पश्चिम आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 280 की सीमा के मुनारा क्रमांक 14 से आर.एफ. 274 के मुनारा क्रमांक 12 तक एवं मुनारा क्रमांक 12 से पी.एफ. 68 के मुनारा क्रमांक 3 तक की वनसीगा । 5733 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

102/2

13

0.290

108/2

0.160

14

102/1

0.290

108/1

0.150

14

15

0.220

73

0.850

75

0.170

16

60

0.350

111

1.500

3/1

17

0.400

43

18

0.170

0.280

19

7/1

57

20

0.120

21

59

0.280

106

1.210

16

22

0.050

18/1

0.030

71/1

0.350

84/1

0.160

85

23

0.130

24

33

0.190

25

9

0.030

26

18/2

0.080

71/2

0.350

84/2

0.160

27

0.280

11

67

0.140

69

0.410

74

0.290

82

0.190

28

18/3

0.080

52/1

0.500

70/1

0.280

87/1

0.250

29

56

0.210

0.360

92

98

0.300

30

7/3

0.090

31

70/2

0.550

87/3

0.250

100

0.190

32

10

0.030

12

0.080

13

0.150

76

0.100

0.210

81

83

0.120

91

0.160

93/116

0.180

97

0.630

33

32

0.250

34

80

0.220

86

0.130 [भाग 1 5734

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

102/3

0.300

35

108/3

0.160

48

2.620

36

20

37

0.280

21

2.350

24

38

0.160

34

0.120

39

0.080

0.480

53/1

0.970

71/3

84/4

0.310

78/2

0.250

27

39

0.180

45

0.280

49

0.810

88

0.720

0.970

110

112

0.400

114

0.340

46

1.930

40

47

0.500

0.220

28

41

29

2.350

25

42

0.060

44

0.190

66

0.100

99

0.850

113

0.950

3/3

43

1.250

0.270

15

17

0.020

55

0.090

95

0.240

96

0.520

44

22

0.250

89

0.400

90

0.390

101

0.260

115

1.700

45.980

योग:-

शासकीय भूमि

1

नदी

1

2.200

2

2.

35.720

वृक्षकुंज

3

4

21.640

वृक्षकुज

4

5

चरनोई

0.400

5

6

आबादी गॉवठान

0.400

6

रास्ता

8

0.410

19

0.070

वृक्षकुंज

8

आबादी गॉवठान

26

0.470

रास्ता

9

30

0.310

10

आबादी गॉवठान

35

0.070

11

36

आबादी गॉवठान

0.020

12

रास्ता

37

0.040 5735 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

38

0.080

आबादी गॉवठान

14

चरनोई

41

0.030

15

42

चरनोई

0.030

16

50

चरनोई

0.080

17

51

0.280

चरनोई

18

आबादी गाँवठान

58

0.080

रास्ता

19

61

0.290

20

चरनोई

62

0.085

63

21

0.270

चरनोई

नदी

64

22

3.690

103

23

चरनोई

0.560

24

104

0.170

चरनोई

25

3.300

चरनोई

105

योग:-

70.695

116.675

महायोग:-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1. मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक / एफ-3-8/07/10-2/ 2129 दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 में प्रावधानों के तहत प्रथम विकल्प के अनुसार नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर अभयारण्य क्षेत्रांतर्गत संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुर्नवास योजना में नौरादेही राजस्व ग्राम की 45.980 हेक्टेयर निजी भूमि एवं शासकीय भूमि 70.695 हेक्टेयर कुल राजस्व भूमि रकबा 116.675 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में राजस्व विभाग से प्राप्त ।

2. अन्य कारणों का विवरण अभयारण्य से ग्राम विस्थापन के कारण प्राप्त निजी भूमि एवं शासकीय राजस्व भूमि को संरक्षित वनभूमि घोषित करने बावत् ।

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी ( पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 1362 दिनांक 23.12.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

एफ- 25-64-2017- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-64-2017 - दस 3 , दिनांक 18 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

[भाग 1 5736

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

Bhopal , the 18th June 2019

No. F - 25-64 /2019 / 10-3 in exercise of the powers conferred by Chapter IV of the Indian Forest ACt , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of section 29 of the aforsaid Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such land shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they me be modified by State Government from time to time . This forest block lies in between N 23 ° 20'56 " to N 23 °21'46 " North Latitude and E 79 ° 10'18 " to E 79 ° 10'56 " East Longitude .

SCHEDULE

Tehsil : Deori

District - Sagar

Forest Range : - Noradehi Forest Division : - Nauradehi (WL) Division , Sagar

Detail of Land Included

S.No.

Forest Blocak Boundaries

Khasra No.

Name of Village

Area (Hectare)

Present Head of Land

Name of Proposed Forest Block

23

0.180

1

Bhadra Noradehi Parsonal

52/2

0.130

0.350

53/2

0.420

71/4

84/3

0.310

7/4

0.100

2

North : - Protected forest comptt. no . 68 Munara No. 3 to Reserve Forest Comptt . No. 253 Natural Nala Forest Boundary .

0.210

31

3

12/117

0.120

4

0.120

13/117

54

0.320

0.100

79

0.180

83/120

91/119

0.160

East : Reserve Forest Comptt. No. 253 Natural Nala baundary to Compt . No. 275 Natural Nala boundary and Compt . No. RF 279 Natural Nala boundary .

0.160

93

0.600

97/121

0.300

109

5

0.300

94

6

77

0.130

7

0.500

78

South : Reserve Forest Comptt. No. 279 Natural Nala Boundary . Reserve Forest Comptt . No. 280 Munara No. 14 Forest Boundary .

65

0.140

8

0.310

68

72

0.250

0.110

107

9

40

0.220

10

7/2

0.090

11

3/2

1.250

12

0.290

102/2

13

West : Reserve Forest Comptt. No. 280 Munara No. 14 and Reserve Forest Comptt. No. 274 Munara No. 12 to Protected Forest No. 68 Munara No. 3 Forest Boundary.

108/2

0.160

0.290

102/1

14

0.150

108/1 5737 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

14

0.220

15

73

0.850

75

0.170

60

16

0.350

111

1.500

3/1

0.400

17

43

18

0.170

19

7/1

0.280

57

20

0.120

21

59

0.280

106

1.210

16

22

0.050

18/1

0.030

71/1

0.350

84/1

0.160

85

23

0.130

33

0.190

24

9

25

0.030

26

0.080

18/2

71/2

0.350

84/2

0.160

27

11

0.280

67

0.140

69

0.410

74

0.290

82

0.190

28

18/3

0.080

52/1

0.500

0.280

70/1

87/1

0.250

56

29

0.210

0.360

92

98

0.300

7/3

30

0.090

70/2

0.550

31

87/3

0.250

100

0.190

32

10

0.030

12

0.080

13

0.150

76

0.100

81

0.210

83

0.120

91

0.160

93/116

0.180

97

0.630

32

33

0.250

34

80

0.220

86

0.130

35

102/3

0.300

108/3

0.160 [भाग 1 5738

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

48

2.620

37

20

0.280

21

2.350

38

24

0.160

34

0.120

39

0.080

53/1

0.480

71/3

0.970

84/4

0.310

78/2

0.250

39

27

0.180

45

0.280

49

0.810

88

0.720

110

0.970

112

0.400

114

0.340

40

46

1.930

47

0.500

41

28

0.220

29

2.350

42

25

0.060

44

0.190

66

0.100

99

0.850

113

0.950

3/3

43

1.250

15

0.270

17

0.020

55

0.090

95

0.240

96

0.520

44

22

0.250

89

0.400

90

0.390

0.260

101

115

1.700

45.980

Total : -

Govt . Revenue

Land

1

नदी

1

2.200

2

2

35.720

वृक्षकुंज

3

4

21.640

वृक्षकुंज

4

चरनोई

5

0.400

5

आबादी गॉवठान

6

0.400

6

रास्ता

8

0.410

7

19

0.070

वृक्षकुंज

8

26

आबादी गॉवठान

0.470

9

रास्ता

30

0.310

10

35

आबादी गॉवठान

0.070

11

आबादी गॉवठान

36

0.020

12

रास्ता

37

0.040

13

38

आबादी गाँवठान

0.080 5739 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

चरनोई

41

0.030

15

चरनोई

42

0.030

16

चरनोई

50

0.080

17

चरनोई

51

0.280

18

58

आबादी गाँवठान

0.080

19

रास्ता

61

0.290

20

62

चरनोई

0.085

21

चरनोई

63

0.270

22

नदी

64

3.690

23

चरनोई

103

0.560

24

104

चरनोई

0.170

25

चरनोई

3.300

105

Total: -

70.695

Grant Total: - 116.675

(A) Basis for Publication of Notification : -

1- According to provision of option- 1 in meme No./F-3-8/07/10-2/2129 dated 30th October, 2008 of Department of Forest Government of Madhya Pradesh Mantralay Vallabh Bhawan, Bhopal . 45.980 hectare of Private land and 70.695 hectare of Government land , total area, 116.675 hectare of the Nauradehi revenue village has been received from the Revenue Department under Villages Relocation from Protected Areas sheme in Nauradehi (WL) Division, District Sagar , by Forest Department Madhya Pradesh Government .

2- Details of the other Description : - Private Revenue Land and Government Revenue Land Received of Nauradehi Revenue Village relocated from Nauradehi Sanctury to be declared as Protected forest .

(B) The Khasra Wise detials of recorded rights on the above land as per report No. 1362 dated 23-12-2016 of SDM (Revenue) Deori , Sagar (Designation of competent Revenue officer) are as under .

1- Individual Rights- Nil

2- Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy.

[ भाग 1 5740

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

क्रमांक एफ- 25-63 / 2019/ 10-3 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किए जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किए जायेंगे । यह वनखण्ड N 23 °22′19″ से N 23 °23′09″ उत्तर अक्षांश तथा E 79°09′06″ से E 79° 09'59" पूर्व देशांश के बीच स्थिति है ।

अनुसूची

जिला सागर

तहसील - देवरी वन परिक्षेत्र नौरादेही वनमंडल - नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर

वनखण्ड की सीमाएं क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

ग्राम का नाम भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

0.420

111

1

निजी भूमि

भड़रा कुशयारी

0.340

47

2

0.130

50

उत्तर - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 255 की सीमा के मुनारा क्रमांक 47 से 55 एवं बमनेर नदी से लगी आरक्षित वनकक्ष क्र.

1.240

22

3

0.120

71

4

0.390

73

-250 से होते हुये आरक्षित वन कक्ष क्र. 251 की सीमा के मुनारा क्र. 1 तक की वन सीमा ।

0.180

107

5

16/2

0.750

6

0.090

15/1

पूर्व आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 251 की सीमा के मुनारा क्रमांक 1 से आरक्षित वनकक्ष क्र.- 251 7

0.110

14

8

0.600

26

0.200

27

के मुनारा क्रमांक 15 तक एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 252 के मुनारा क्रमांक 16 से 21 तक की वन सीमा ।

0.400

58

0.330

42

9

75

1.130

0.100

112

113

0.120

52/1

0.330

10

दक्षिण - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 254 की सीमा के मुनारा क्रमांक 21 से आरक्षित वनकक्ष क्र.- 254 की सीमा के मुनारा क्र. -30 तक की वन सीमा ।

40

0.470

11

44

0.340

0.220

12

24/2 59/2

0.100

पश्चिम आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 254 की सीमा के मुनारा क्र.- 30 से आरक्षित वनकक्ष क्र. -256 की प्राकृतिक सीमा लाईन

67/2

0.020

0.590

13

94/2 109/2

0.140

से होते हुये वन कक्ष क्रमांक 255 के मुनारा क्रमांक 31 से मुनारा क्रमांक 47 तक की वन सीमा । 5741 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

0.300

110

14

43/1

0.020

15

16/1

0.750

16

19/1

0.600

13

0.090

17

17

0.830

0.600

78

80

0.150

0.720

41

18

0.210

130

106

0.100

19

24/1

0.230

20

0.100

59/1

67/1

0.020

52/2

0.170

21

123

0.030

88

0.150

22

0,080

115

116

0.140

43/2

0.300

23

0.430

104

54

0.270

24

21

0.350

25

82

0.540

26

118/2

0.140

27

0.230

127

28

128

0.180

0.230

30

29

49

0.300

31

0.610

30

32

0.250

79

0.830

31

81

0.340

92

0.120

32

94/1

1.360

98

0.370

77

0.530

33

86

0.300

90

0.080

100

0.020

4

34

1.400

85

0.390

101

0.200

35

36

38

1.050

83

0.090

105

0.300 5742

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

45

0.520

37

48

0.380

38

120

0.920

121

0.100

0.050

126

39

118/1

0.060

40

122

0.370

41

0.590

109/1

42

99

0.250

43

12

0.830

44

0.380

57

0.060

15/2

45

19/2

0.340

3

1.580

46

2

1.550

47

66

0.450

48

70

0.140

37

0.230

49

39

1.070

0.280

74

50

8/2

0.520

51

9/2

4.320

20/2

1.230

56/2

0.140

69/2

0.100

76/2

0.630

96

1.230

52

97

0.460

0.520

119

33

3.210

53

35

3.360

36

1.020

46

0.600

53

0.150

117

0.240

5

4.320

54

8/1

55

0.530

9/1

3.520

1.220

20/1

0.040

28

56/1

0.150

69/1

0.100

76/1

0.620

18

56

6.330

70.070

योग:-

शासकीय भूमि

7.440

1

1

वृक्षकुंज

6

2

5.850

वृक्षकुज

7

3

1.900

वृक्षकुंज

10

4

36.010

वृक्षकुंज

5

चरनोई

4.980

11

6

23/1

13.580

वृक्षकुंज 5743 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

आबादी गॉवठान 23/2

0.400

7

25

0.500

8

चरनोई

29

चरनोई

9

4.220

रास्ता

10

34

0.130

11

चरनोई

51

0.500

55

आबादी गॉवठान

0.050

12

13

60

0.260

वृक्षकुंज

14

0.500

चरनोई

61

रास्ता

62

0.230

15

16

63

0.330

चरनोई

0.120

चरनोई

64

17

18

65

0.500

आबादी गॉवठान

0.080

आबादी गॉवठान

68

19

रास्ता

0.060

72

20

0.060

रास्ता

84

21

87

0.070

22

चरनोई

23

चरनोई

89

0.160

रास्ता

24

91

0.060

चरनोई

25

23

5.010

93/136

0.410

26

भू-जल

27

95

0.720

वृक्षकुज

रास्ता

102

0.040

28

रास्ता

0.060

29

103

आबादी गॉवठान

30

108

0.240

31

आबादी गॉवठान

0.070

114

रास्ता

32

124

0.180

33

125

0.190

वृक्षकुंज

34

129

0.080

आबादी गाँवठान

35

चरनोई

131

0.080

36

132

0.050

चरनोई

37

133

0.150

वृक्षकुंज

38

134

0.400

चरनोई

135

8.700

39

वृक्षकुंज

94.370

योग:-

164.440

महायोग:-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1. मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय , बल्लभ भवन , भोपाल के आदेश क्रमांक /एफ-3-8 /07/10-2/ 2129 दिनांक 30 अक्टूबर , 2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल , सागर अभयारण्य क्षेत्रांतर्गत ग्रामों का विस्थापन योजना में प्राप्त कुल 70.070 हेक्टेयर निजी भूमि एवं शासकीय राजस्व भूमि 94.370 हेक्टेयर कुल रकबा 164.440 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में प्राप्त ।

2. अन्य कारणों का विवरण अभयारण्य से ग्राम विस्थापन के कारण प्राप्त निजी भूमि एवं शासकीय राजस्व भूमि को वनभूमि घोषित करने बावत् ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 1362 दिनांक 23.12.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

सामुदायिक अधिकार:- निरक

2. अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

एफ-25-63-2017- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-63-2017- दस- 3, दिनांक 20 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

[भाग 1 5744

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

Bhopal , the 20th June 2019

No. F- 25-63/2019/10-3 in excercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest ACt , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas sepcified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communnities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as to N 23° 22'19 " to N 23 ° 23'09 " North Latitude E 79 ° 09'06 " E to E 79 °09'59 " East Longitude .

SCHEDULE

Tehsil : Deori

District - Sagar

Forest Range : - Noradehi Forest Division : - Nauradehi (WL) Division , Sagar

S.No.

Detail of Land Included

Forest Block Boundaries

Present Head ofLand

Khasra No.

Name of Village

Area (Hectare)

Name of Proposed Forest Block

Bhadra

111

0.420

1

Parsonal

Kushyari

2

47

0.340

50

0.130

22

3

1.240

71

4

0.120

73

0.390

5

107

0.180

6

16/2

0.750

North: Reserve Forest Comptt. No. 255 boundary Munara no. 47 to 55 Bamner River border to Reserve Forest Comptt. No. 250 and Reserve Forest No. 251 boundary Munara No. 1 Forest boundary.

0.090

15/1

7

14

0.110

8

26

0.600

27

0.200

58

0.400

42

9

0.330

75

1.130

112

0.100

113

0.120

East : Reserve Forest Comptt. No. 251 boundary Munara No. 1 to Reserve Forest Comptt. No. 251 boundary ; Munara No. 15 and Reserve Forest 252 Munara No. 16 to Munara No. 21 Forest boundary.

52/1

0.330

10

40

0.470

11

44

0.340

0.220

24/2

12

59/2

0.100

67/2

0.020

South : Reserve Forest Comptt. No. 254 boundary Munara no . 21 to Reserve Forest Comptt. No. 254 boundary Munara No. 30 Forest boundary .

94/2

13

0.590

109/2

0.140

14

110

0.300

43/1

0.020

15

1

West: Reserve Forest Comptt. No. 254 Munara No. 30 to Reserve Forest Comptt . No. 256 Natural Nala boundary to Munara No. 31 to 47! Forestboundary.

5745 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

16

16/1

0.750

19/1

0.600

17

13

0.090

17

0.830

78

0.600

80

0.150

18

41

0.720

130

0.210

19

106

0.100

20

24/1

0.230

59/1

0.100

67/1

0.020

21

52/2

0.170

123

0.030

22

88

0.150

115

0.080

116

0.140

23

43/2

0.300

104

0.430

24

54

0.270

25

21

0.350

26

82

0.540

27

118/2

0.140

28

127

0.230

128

0.180

29

30

0.230

49

0.300

30

31

0.610

32

0.250

31

79

0.830

81

0.340

32

92

0.120

94/1

1.360

98

0.370

33

77

0.530

86

0.300

90

0.080

100

0.020

34

4

1.400

85

0.390

35

101

0.200

36

38

1.050

83

0.090

105

0.300

37

45

0.520 [भाग 1 5746

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.380

48

38

0.920

120

121

0.100

0.050

126

39

0.060

118/1

40

0.370

122

41

0.590

109/1

42

99

0.250

43

12

0.830

44

0.380

57

15/2

0.060

45

0.340

19/2

1.580

3

46

2

1.550

47

66

0.450

48

70

0.140

0.230

37

49

1.070

39

74

0.280

50

0.520

8/2

51

9/2

4.320

20/2

1.230

56/2

0.140

69/2

0.100

0.630

76/2

1.230

96

52

0.460

97

0.520

119

33

3.210

53

3.360

35

36

1.020

46

0.600

53

0.150

0.240

117

4.320

5

54

0.530

8/1

55

3.520

9/1

20/1

1.220

28

0.040

56/1

0.150

69/1

0.100

0.620

76/1

6.330

18

56

Total : -

70.070

Govt. Revenue

Land

7.440

1

1

वृक्षकुंज

6

5.850

2

वृक्षकुंज

7

1.900

3

वृक्षकुंज

10

36.010

4

वृक्षकुंज

4.980

11

5

चरनोई

13.580

6

23/1

वृक्षकुज

0.400

23/2

7

आबादी गाँवठान

5747 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

25

0.500

चरनोई

29

4.220

9

चरनोई

रास्ता

34

0.130

10

51

0.500

11

चरनोई

55

0.050

12

आबादी गॉवठान

60

13

0.260

वृक्षकुंज

0.500

14

61

चरनोई

रास्ता

62

15

0.230

16

63

0.330

चरनोई

64

17

चरनोई

0.120

65

0.500

आबादी गॉवठान

18

आबादी गॉवठान

68

0.080

19

रास्ता

72

20

0.060

0.060

रास्ता

84

21

0.070

87

22

चरनोई

89

0.160

23

चरनोई

0.060

24

रास्ता

91

चरनोई

23

25

5.010

0.410

93/136

26

भू-जल

0.720

95

27

वृक्षकुंज

रास्ता

102

0.040

28

रास्ता

0.060

29

103

0.240

आबादी गाँवठान

30

108

आबादी गाँवठान

0.070

31

114

रास्ता

124

0.180

32

125

0.190

33

वृक्षकुंज

आबादी गॉवठान

129

0.080

34

चरनोई

35

131

0.080

चरनोई

36

132

0.050

133

0.150

37

वृक्षकुंज

0.400

38

134

चरनोई

39

135

8.700

वृक्षकुंज

Total : -

94.370

GrantTotal: - 164.440

(A) Basis for Publication of Notification : -

1- Madhya Pradesh Government, Forest Department, Ministry , Ballabh Bhawan , Bhopal Order No./F-3-8/07/10-2/2129 dated 30th October, 2008 According to the Nou imposed condition, forest land under the sanctioned Project of Relocation Project (Name of Project) In Nauradehi (WL) Division, Sagar (Name of User Department/Agency/Person) , 70.070 hectare of Personal land and government revenue land received in 94.370 hectare of total area , 164.440 hectare Madhya Pradesh government in favor of Forest Department get .

2- Details of the other Description : - Personal Land and Government Land Recived From Revenue Village Relocation in Nauradehi Sanctury .

(B) The Khasra Wise detials of recorded rights on the above land as per report No. 1362 dated 23-12-2016 of SDM (Revenue) Deori , Sagar (Designation of competent Revenue officer) are as under .

1- Individual Rights- Nill

2- Community Rights - Nill

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy.

[भाग 1 5748

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

क्रमांक एफ- 25--61 / 2019 /10-3 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), के अध्याय 4 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा -29 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किए जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किए जायेंगे । यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश 23 °26′6.5 ″N से 23° 27′15 ″ N तथा पूर्व देशांश 79 °10′59 ″E से 79° 11′59 ″E के बीच स्थिति है ।

अनुसूची

जिला सागर

वनमंडल - नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल , सागर

तहसील - देवरी वन परिक्षेत्र - सिंगपुर क्र.

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

1

0.670

पीपला

मोहली

निजी भूमि

0.850

107/1 193

184/3

1.600

2

1

3

0.060

उत्तर आरक्षित वन कक्ष क्र. 228 की सीमा के मुनारा क्रमांक 24 से मुनारा क्रमांक 1 तक की वनसीमा । 4

35

0.110

5

128

1.070

168

(0.200

0.280

6

137/1

152/2

0.070

171/3

0.850

7

111

0.310

पूर्व आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 228 की सीमा के मुनारा क्रमांक 1 से आरक्षित वन कक्ष क्र. -227 की सीमा के मुनारा क्रमांक 11 तक की वनसीमा ।

8

16

0.910

0.380

108

0.400

172/3

9

54

10

0:750

135/4

11

0.100

156/4

0.160

162/3

0.300

दक्षिण - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 227 की सीमा एवं बमनेर नदी की सीमा से होते हुये आरक्षित वन कक्ष क्र.-270 की सीमा के मुनारा क्रमांक 12 तक की वनसीमा ।

163/2

0.100

164/4 0.2p00

166/4

0.400

191/1

0.650

12

0.200

164/6

13

107/2

0.240

14

15

71

0.120

0.630

16

114

पश्चिम - आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 231 के सीमा के मुनारा क्रमांक 12 से आरक्षित वन कक्ष क्र.-230 की सीमा के मुनारा क्रमांक 15 से आरक्षित वनकक्ष क्र. 228 के मुनारा क्र. 24 तक की वनसीमा । 5749 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.600

11

46

0.260

34

47

0.020

39

48

161

0.590

0.110

135/1

49

0.100

151/1

0.160

156/1

0.300

162/1

0.050

163/1

0.200

164/1

0.400

166/1

0.090

171/1

0.140

40

50

0.440

106

0.430

175

0.110

52

51

0.420

79

0.180

59/2

52

0.370

145

53

0.770

157

0.600

76

54

0.140

31

55

0.070

26/2

56

0.150

57/2

0.950

75/2

0.100

135/2

57

0.250

151/2

0.160

156/2

0.410

162/2

0.200

164/2

0.330

166/2

0.090

170

0.090

171/2

0.420

142

58

0.740

172/2

59

1.320

138

60

0.110

135/3

61

0.130

147

0.070

148

0.160

156/3

0.510

164/3

0.400

166/3

0.970

48

62

0.160

82

0.590

67

63

0.450

37

64

0.090

66

0.550

77

0.570

87/2

1.370

184/2

0.420

101

65

1.630

119

0.230

130 [भाग 1 5750

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.100

135/5

17

0.150

152/1

0.090

154

0.080

156/5

0.300

162/4

0.200

164/5

0.400

166/5

0.110

149

18

0.400

87/1

1.000

184/1

1.830

125/2

19

1.340

91

20

0.440

194

0.850

21

21

0.530

144

22

0.400

80/2

23

0.320

191/2

0.400

172/1

24

58

0.190

25

0.680

95

26

0.550

183/1

27

0.060

173

28

0.230

72

29

0.080

26/1

30

0.140

57/1

0.950

75/1

0.500

185/2

31

0.660

113

32

0.170

94

33

0.210

23

34

0.350

83

0.930

105

35

0.280

137/2

36

0.070

152/2

0.850

171/4

0.550

183/2

37

0.280

14

38

1.160

85

0.170

43

39

0.920

99

0.850

124

0.500

127/1

40

0.270

69

41

0.190

68

42

0.990

73

0.510

185/1

0.260

41

43

0.140

61

1.110

176

1.170

117

44

0.210

13

45

0.230

109

0.140

122

0.560

190 5751 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.360

25

66

1.830

125/1

0.810

160

1.580

22

67

0.220

30

0.850

80/1

0.200

29

68

0.480

88

0.880

92

0.980

182

0.110

38

69

0.380

86

1.040

96

0.730

188

0.610

112

70

1.730

123

0.320

143

0.500

110

71

2.360

126

0.160

24

72

0.360

84

0.630

89

0.660

178

3.410

180

0.200

65

73

3.500

97

1.130

181

0.120

33

74

0.610

78

2.180

93

0.130

51

75

2.460

121

0.650

90

76

1.480

195

0.770

127/2

77

1.530

167

0.050

2

78

0.930

12

0.330

56

0.180

59/1

0.730

104

0.430

44

79

0.320

81

1.460

192

98.210

योग:-

शासकीय भूमि

0.910

3

आबादी (गॉवठान)

1

0.660

4

चरनोई

2

0.520

5

रास्ता

3

2.650

6

वृक्षकुंज

4

0.260

7

रास्ता

5

0.200

8

वृक्षकुंज

6

0.240

9

रास्ता

7

0.780

10

वृक्षकुंज

8 5752

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.150

15

आबादी (गॉवठान)

9

10

11

12

13

14

0.260

17

चरनोई

0.400

18

रास्ता

1.420

19

चरनोई

1.080

20

चरनोई

0.040

27

रास्ता

0.070

28

आबादी (गॉवठान)

15

0.130

32

आबादी (गॉवठान)

16

17

0.090

36

रास्ता

1.000

42

आबादी (गॉवठान)

18

0.090

45

आबादी (गॉवठान)

19

20

21

0.100

46

चरनोई

0.290

47

रास्ता

0.050

50

आबादी (गॉवठान)

22

23

24

25

0.380

53

चरनोई

0.190

55

रास्ता

0.080

60

रास्ता

0.070

62

आबादी (गॉवठान)

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

0.070

63

रास्ता

0.150

64

रास्ता

0.080

70

चरनोई

11.760

74

वृक्षकुंज

1.590

18

चरनोई

32.800

100

वृक्षकुज

1.670

102

भू-जल

0.150

103

चरनोई

0.640

115

रास्ता

10.000

116

वृक्षकुंज

7.060

118

0.400

120

रास्ता

0.090

129

रास्ता

0.110

131

रास्ता

0.210

132

चरनोई

0.110

133

रास्ता

0.120

134

भू-जल

0.140

136

रास्ता

0.290

139

भू-जल

0.270

140

चरनोई

0.070

141

रास्ता

0.110

146

चरनोई

0.090

149

आबादी (गॉवठान)

49

50

51

52

0.030

150

रास्ता

3.820

153

चरनोई

0.130

155

भू-जल

0.540

158

आबादी (गॉवठान)

53

54

55

56

57

58

0.130

159

रास्ता

0.470

165

भू-जल

0.330

169

रास्ता

1.500

174

भू-जल

0.510

177

भू-जल 5753 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

0.180

179

भू-जल

59

0.520

186

भू-जल

60

0.400

187

भू-जल

61

0.430

189

भू-जल

62

7.210

196

भू-जल

63

96.290

योग:-

194.500

महायोग :-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1. मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक /एफ-3-8 /07/10-2/ 2129 दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 के प्रावधानों के तहत प्रथम विकल्प के अनुसार नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल , सागर अभयारण्य क्षेत्रांतर्गत संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुर्नवास योजना में पीपला राजस्व ग्राम की 98.210 हेक्टेयर निजी भूमि एवं शासकीय भूमि 96.290 हेक्टेयर कुल राजस्व भूमि रकबा 194.500 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में राजस्व विभाग से प्राप्त ।

2. अन्य कारणों का विवरण अभयारण्य से ग्राम विस्थापन के कारण प्राप्त निजी भूमि एवं शासकीय राजस्व भूमि को संरक्षित वन भूमि घोषित करने बावत् ।

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी (पद नाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक 1362 दिनांक 23.12.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

एफ-25-61-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-61-2017 - दस 3, दिनांक 20 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.

[भाग 1 5754

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

Bhopal , the 20th June 2019

No. F - 25-61 /2019/ 10-3 in exercise of the powers conferred by Chapter IV of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of section 29 of the aforesaid Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they me be modified by State Government from time to time. This forest block lies in between North Latitude 23 ° 26'6.5 "N to 23 ° 27′15 "N and East Longitude 79° 10′59″ E to 79°11′59 ″Ε.

SCHEDULE

Tehsil - Deori

District - Sagar

Forest Range : - Singpur Forest Division : - Nauradehi (WL) Division , Sagar

Detail of Land Included

S.No.

Forest Block Boundaries

Khasra No.

Name of Village

Area (Hectare)

Present Head of Land

Name of Proposed Forest Block

0.670

107/1

Personal

1

Mohli Peepla

193

0.850

184/3

1.600

2

0.060

1

3

North : Reserve Forest Comptt. No. 228 boundary pillar No. 24 to pillar No. 01 .

35

0.110

4

128

1.070

5

0.200

168

137/1

0.280

6

152/2

0.070

0.850

171/3

111

0.310

7

East : Reserve Forest Comptt. No. 228 Boundary Pillar No. 01 to Reserve Forest Comptt . No. 227 Pillar No. 11 Forest Boundary.

16

0.910

8

0.380

108

0.400

172/3

9

0.750

54

10

0.100

135/4

11

0.160

156/4

South : Reserve Forest Comptt. No. 227 Boundary vio to bamner river Reserve Forest Comptt. no . 270 Pillar No. 12Forest Boundary.

162/3

0.300

West : Reserve Forest

0.100

163/2

Comptt. No. 231 Forest

164/4

0.200

166/4

0.400 Boundary Pillar No. 12

& Reserve Forest

191/1

0.650

12

0.200

164/6

Comptt. No. 230 Pillar 13

0.240 No. 12 & Reserve

107/2

14

71

0.120 Forest Comptt. No. 230 15

0.630 pillar no . 15 to Reserve

114

16

0.100

135/5

Forest Comptt . no . 228 17

152/1

0.150 pillar no. 24.

0.090

154

156/5

0.080

0.300

162/4

0.200

164/5

0.400

166/5 5755 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.110

149

18

87/1

0.400

1.000

184/1

1.830

125/2

19

1.340

91

20

194

0.440

21

0.850

21

0.530

144

22

0.400

80/2

23

0.320

191/2

0.400

172/1

24

0.190

58

25

0.680

95

26

183/1

0.550

27

0.060

173

28

0.230

72

29

26/1

0.080

30

0.140

57/1

75/1

0.950

0.500

185/2

31

0.660

113

32

0.170

94

33

23

0.210

34

83

0.350

0.930

105

35

137/2

0.280

36

0.070

152/2

0.850

171/4

183/2

0.550

37

0.280

14

38

1.160

85

43

0.170

39

0.920

99

0.850

124

0.500

127/1

40

0.270

69

41

0.190

68

42

0.990

73

185/1

0.510

0.260

41

43

0.140

61

1.110

176

1.170

117

44

0.210

13

45

0.230

109

122

0.140

0.560

190

0.600

11

46

0.260

34

47

0.020

39

48

0.590

161 [भाग 1 5756

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.110

135/1

49

0.100

151/1

0.160

156/1

0.300

162/1

0.050

163/1

0.200

164/1

0.400

166/1

0.090

171/1

0.140

40

50

0.440

106

0.430

175

0.110

52

51

0.420

79

0.180

59/2

52

0.370

145

53

0.770

157

0.600

76

54

0.140

31

55

0.070

26/2

56

0.150

57/2

0.950

75/2

0.100

135/2

57

0.250

151/2

0.160

156/2

0.410

162/2

0.200

164/2

' 0.330

166/2

0.090

170

0.090

171/2

0.420

142

58

0.740

172/2

59

1.320

138

60

0.110

135/3

61

0.130

147

0.070

148

0.160

156/3

0.510

164/3

0.400

166/3

0.970

48

62

0.160

82

0.590

67

63

0.450

37

64

0.090

66

0.550

77

0.570

87/2

1.370

184/2

0.420

101

65

1.630

119

0.230

130

0.360

25

66

1.830

125/1

0.810

160 5757 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

1.580

22

67

0.220

30

0.850

80/1

0.200

29

68

0.480

88

0.880

92

0.980

182

0.110

38

69

0.380

86

1.040

96

0.730

188

0.610

112

70

1.730

123

0.320

143

0.500

110

71

2.360

126

0.160

24

72

0.360

84

0.630

89

0.660

178

3.410

180

0.200

65

73

3.500

97

1.130

181

0.120

33

74

0.610

78

2.180

93

0.130

51

75

2.460

121

0.650

90

76

1.480

195

0.770

127/2

77

1.530

167

0.050

2

78

0.930

12

0.330

56

0.180

59/1

0.730

104

0.430

44

79

0.320

81

1.460

192

98.210

Total : -

Govt. Revenue

Land

0.910

3

आबादी (गॉवठान)

1

0.660

4

चरनोई

2

0.520

5

रास्ता

3

2.650

6

वृक्षकुंज

4

0.260

7

रास्ता

5

0.200

8

वृक्षकुंज

6

0.240

9

रास्ता

7

0.780

10

वृक्षकुज

8

0.150

15

आबादी (गॉवठान)

9

0.260

17

चरनोई

10 5758

11

12

13

14

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.400

18

रास्ता

1.420

19

चरनोई

1.080

20

चरनोई

0.040

27

रास्ता

0.070

28

आबादी (गॉवठान)

15

0.130

32

आबादी (गॉवठान)

16

17

18

0.090

36

रास्ता

1.000

42

आबादी (गॉवठान)

0.090

45

आबादी (गॉवठान)

19

20

21

0.100

46

चरनोई

0.290

47

रास्ता

0.050

50

आबादी (गॉवठान)

22

23

24

25

0.380

53

चरनोई

0.190

55

रास्ता

0.080

60

रास्ता

0.070

62

आबादी (गॉवठान)

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

0.070

63

रास्ता

0.150

रास्ता

64

0.080

70

चरनोई

11.760

74

वृक्षकुंज

1.590

18

चरनोई

32.800

100

वृक्षकुज

1.670

102

भू-जल

0.150

103

चरनोई

0.640

रास्ता

115

10.000

116

वृक्षकुज

7.060

118

0.400

120

रास्ता

0.090

129

रास्ता

0.110

रास्ता

131

0.210

132

चरनोई

0.110

133

रास्ता

0.120

134

भू-जल

0.140

136

रास्ता

0.290

139

भू-जल

0.270

140

चरनोई

0.070

रास्ता

141

0.110

146

चरनोई

0.090

149

आबादी (गॉवठान)

49

50

51

52

0.030

150

रास्ता

3.820

153

चरनोई

0.130

155

भू-जल

0.540

158

आबादी (गॉवठान)

53

54

55

56

57

58

59

60 159

0.130

रास्ता

0.470

165

भू-जल

0.330

169

रास्ता

1.500

174

भू-जल

0.510

177

भू-जल

0.180

179

भू-जल

0.520

186

भू-जल 5759 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.400

187

भू-जल

61

0.430

189

भू-जल

62

7.210

196

भू-जल

63

96.290

Total: -

194.500

Grant total : -

(A) Basis for Publication of Notification : -

1- According to provision of option- 1 in memo No./F-3-8/07/10-2/2129 dated 30th October , 2008 of Department of Forest Government of Madhya Pradesh Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal, 98.210 hectare of Private land 96.290 hectare of government land, total area, 194.500 hectare of the Peepla revenue village has been received from the Revenue Department under village Relocation from Protected Areas scheme in Nauradehi (WL) Division, District Sagar , by Forest Department Madhya Pradesh Government.

2- Details of the other Description : - Private Revenue Land and Government Revenue Land Recived of Peepla Revenue Village relocated from Nauradehi Sanctury to be declared as Protected forest .

(B) The Khasra Wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1362 dated 23-12-2016 of SDM (Revenue) Deori , Sagar (Designation of competent Revenue officer ) are as under.

1- Individual Rights- Nil

2- Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy.

[भाग 1 5760

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

क्रमांक एफ- 25-62 / 2019 /10-3 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , के अध्याय 4 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम धारा 29 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किए जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किए जायेंगे । यह वनखण्ड N 23 °23′16″ से N 23 °24′24″ उत्तर अक्षांश तथा E 79 °08′10″ से E 79°10′25″ पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील - देवरी

जिला सागर

वन परिक्षेत्र- सिंगपुर वनमंडल - नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर

वनखण्ड की सीमाएं क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

0.250

11

1

निजी भूमि

मड़ाज

0.290

51

रमपुरा (मड़ाज)

1.600

21

2

0.400

38/2

3

45

0.510

4

0.750

25

5

उत्तर आरक्षित वन कक्ष क्र. 243 की सीमा के मुनारा क्रमांक 23 से 40 तक एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 241 की प्राकृतिक नाला सीमा लाईन से बमनेर नदी तक की वनसीमा ।

0.120

66

70

1.110

6

0.300

61/2

7

27

1.110

8

38/3

0.200

9

0.730

10

10

पूर्व- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 241 की प्राकृतिक सीमा से बमनेर नदी की सीमा से होते हुये, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 250 के मुनारा क्रमांक 01 तक की वनसीमा ।

0.550

61/1

11

0.380

42

12

0.490

22

13

0.180

32/1

0.290

41

55

0.490

0.230

65

14

0.240

71

दक्षिण बमनेर नदी की सीमा से आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 250 के मुनारा क्रमांक 01 से आरक्षित वनकक्ष क्र.- 249 की सीमा के मुनारा क्रमांक 20 तक की वनसीमा।

57

0.440

15

1.480

59

16

6

0.500

17

पश्चिम - आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 249 की सीमा के मुनारा क्रमांक 20 से आरक्षित वनकक्ष क्र.-245 की सीमा के मुनारा क्रमांक 23 तक की वनसीमा । 5761

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

34

0.350

18

62

0.600

32/2

0.090

19

64

0.730

0.090

9

20

50

0.390

18

0.560

21

54

0.820

2.650

47

22

5

2.050

23

37

0.130

33

0.270

24

35

0.240

39

0.190

46

0.360

53

0.610

58

0.390

63

0.350

17

0.440

25

36

0.020

38/1

4.010

52

0.150

0.420

13

26

16

0.210

43

0.210

44

0.350

48

1.530

56

0.390

31.240

योग:-

शासकीय भूमि

26.990

1

1

वृक्षकुंज

28.330

2

चरनोई

2

3

107.840

पहाड़

3

0.440

4

4

भू-जल

रास्ता

0.160

5

7

0.070

6

8

आबादी (गॉवठान)

चरनोई

0.060

7

12

रास्ता

0.220

8

14

0.140

9

15

आबादी (गॉवठान)

चरनोई

0.190

10

19

1.020

चरनोई

11

20

1.080

12

पहाड़

23

पहाड़

0.200

13

24

रास्ता

14

26

0.190

चरनोई

0.070

15

28

16

पहाड़

0.640

29

रास्ता

17

0.480

30 [भाग 1 5762

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.170

18

31

आबादी (गाँवठान)

0.050

19

40

आबादी (गॉवठान)

0.510

कब्रिस्तान

49

20

0.170

21

60

भू-जल

0.540

22

चरनोई

67

0.550

23

पहाड़

68

पहाड़

0.230

24

69

रास्ता

0.120

25

72

5.760

26

73

भू-जल

176.220

योग:-

207.460

कुल योग:-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1. मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक / एफ-3-8 /07/10-2/ 2129 दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 में प्रावधानों के तहत प्रथम विकल्प के अनुसार नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर अभयारण्य क्षेत्रांतर्गत संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुर्नवास योजना में मड़ाज राजस्व ग्राम की 31.240 हेक्टेयर निजी भूमि एवं शासकीय भूमि 176.220 हेक्टेयर कुल राजस्व भूमि रकबा 207.460 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में राजस्व विभाग से प्राप्त ।

2. अन्य कारणों का विवरण अभयारण्य से ग्राम विस्थापन के कारण प्राप्त निजी भूमि एवं शासकीय राजस्व भूमि को संरक्षित वन भूमि घोषित करने बावत्।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी ( पद नाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक 1362 दिनांक 23.12.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

एफ-25-62-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-62-2017 - दस 3 , दिनांक 20 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

5763 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

Bhopal , the 20th June 2019

No. F - 25-62 / 2019/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by Chapter IV of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of section 29 of the aforesaid Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they me be modified by State Government from time to time . This forest block lies in between N 23 °23'16 " to N 23 ° 24'24 " North Latitude and E 79 °08'10 " to E 79 ° 10'25 " East Longitude

SCHEDULE

Tehsil : Deori

District - Sagar

Forest Range: - Singpur Forest Division : - Nauradehi (WL) Division , Sagar

Detail of Land Included

S.No.

Forest Blocak Boundaries

Khasra No.

Area (Hectare)

Name of Village

Present Head of Land

Name of Proposed Forest Block

0.250

11

Personnel

1 Madaz

0.290

51

Rampura (Madaz)

1.600

21

2

0.400

38/2

3

0.510

45

4

0.750

25

5

66

0.120

North : Boundary of Reserve Forest Comptt . No. 243 Munara No. 23 to 40 and Natural Nala Boundary RF 241 to Bamner River Forest Boundary.

1.110

70

6

61/2

0.300

7

1.110

27

8

0.200

38/3

9

0.730

10

10

0.550

61/1

11

East : - Boundary of RF Comptt . No. 241 to Bamner River via to RF comptt. No. 250 Munara No. 01 Forest Boundary.

0.380

42

12

0.490

22

13

0.180

32/1

41

0.290

55

0.490

0.230

65

14

71

0.240

0.440

57

15

South Boundary of Bamner River to RF Comptt. No. 250 Munara No. 01 to RF Comptt. No. 249 Munara No. 20 Forest Boundary.

59

1.480

16

6

0.500

17

0.350

34

18

62

0.600

32/2

0.090

19

64

0.730

West : RF Comptt No. 249 Boundary Munara No. 20 to RF comptt . no . 245 Boundary Munara No. 23 Forest Boundary.

0.090

9

20

0.390

50

0.560

18

21

0.820

54

2.650

47

22 [ भाग 1 5764

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

23.

5

2.050

37

0.130

24

33

0.270

35

0.240

39

0.190

46

0.360

53

0.610

58

0.390

63

0.350

25

17

0.440

36

0.020

38/1

4.010

52

0.150

26

13

0.420

16

0.210

43

0.210

44

0.350

48

1.530

56

0.390

Total

31.240

Govt. Revenue Land

1

1

26.990

वृक्षकुंज

2

चरनोई

2

28.330

3

पहाड़

3

107.840

4

0.440

4

भू-जल

5

रास्ता

7

0.160

6

0.070

आबादी (गॉवठान)

8

7

चरनोई

12

0.060

8

रास्ता

14

0.220

9

15

0.140

आबादी (गॉवठान)

10

चरनोई

19

0.190

11

चरनोई

20

1.020

12

पहाड़

1.080

23

13

पहाड़

0.200

24

14

रास्ता

0.190

26

15

चरनोई

28

0.070

16

पहाड़

0.640

29

17

रास्ता

0.480

30

18

आबादी (गॉवठान)

0.170

31

19

40

0.050

आबादी (गॉवठान)

20

कब्रिस्तान

0.510

49

21

60

0.170

भू-जल

22

चरनोई

0.540

67 5765 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

23

पहाड़

68

0.550

24

पहाड़

0.230

69

25

रास्ता

0.120

72

26

5.760

73

भू-जल

Total : -

176.220

GrantTotal : - 207.460

(A) Basis for Publication of Notification : -

1- According to provision of option- 1 in meme No./F-3-8/07/10-2/2129 dated 30th October, 2008 of Department of Forest Government of Madhya Pradesh Mantralay Vallabh Bhawan, Bhopal . 31.240 hectare of Private land and 176.220 hectare of Government land, total area, 207.460 hectare of the Madaz revenue village has been received from the Revenue Department under Villages Relocation from Protected Areas sheme in Nauradehi (WL) Division, District Sagar, by Forest Department Madhya Pradesh Government .

2- Details of the other Description : - Private Revenue Land and Government Revenue Land Received of Madaz Revenue Village relocated from Nauradehi Sanctury to be declared as Protected forest ..

(B) The Khasra Wise detials of recorded rights on the above land as per report No. 1362 dated 23-12-2016 of SDM (Revenue) Deori , Sagar ( Designation of competent Revenue officer) are as under .

1- Individual Rights- Nil

2- Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy .

[भाग 1 5766

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal , the 19th June 2019

No.F -3 /13 / 2016 /XIII . Whereas , State Government has notified M.P. Electricity Reforms Transfer Schemes Rules 2006 vide notification dated 3rd June 2006 for regulating transfer and vesting of the functions , properties, interests , rights and obligations of the Residual Madhya Pradesh State Electricity Board relating to Bulk Purchase and Bulk Supply of Electricity along with the related agreements and arrangements in the State Government and re- vesting thereof by the State Government in M.P. Power Trading Company Limited (TRADECO) , now known as M.P. Power Management Co. Ltd. ( MPPMCL) , and for determining the terms and conditions on which such transfer and vesting shall be made .

2. Whereas , vide notifications / order specified in column (2) of the Table - 1 , State Government had allocated/ reallocated total installed generation capacity available to the state , to the Discoms namely , M.P. Madhya Keshtra Vidyut Vitaran Co. Ltd. , Bhopal , M.P. Paschim Keshtra Vidyut Vitaran Co. Ltd. , Indore and M.P. Poorv Keshtra Vidyut Vitaran Co. Ltd. , Jabalpur or M.P. Power Management Co. Limited (MPPMCL ) , as specified in column (3) of the Table - 1, on the date/time specified in column (4) of the Table - 1 .

TABLE - 1

on

Capacity allocated to

Gazette notification (extraordinary) / Order No. & date

S. No.

Capacity allocated date/month

4

3

2

1

Discoms

September, 2006 6578 - F.RS - 4- XIII -2001 dated 17.10.2006

1.

February , 2007 2.

Discoms

Order No.1929/ F.RS/ 4 / XIII / 2001 dated 14.3.2007

19.03.2008

Discoms

2088 - F - RS-4- XIII - 2001 dated 19.3.2008

3.

16.06.2009

Discoms

3513-F -3-24-2009 -XIII dated 16.06.2009

4.

11.05.2010

Discoms

3823-F-3-24-2009-XIII dated 11.5.2010

5.

18.05.2011

Discoms

6. 4353-F-3-24-2009 -XIII dated 18.5.2011

29.03.2012

Discoms

7. 2660/ F-3-24/ 2009 /XIII dated 29.3.2012

19.03.2013

Discoms

2260- F -3-24-2009 -XIII dated 19.3.2013

8.

21.03.2016

MPPMCL

9. 2211/ F -3-13/ 2016 /XIII dated 21.3.2016 5767 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

3. Whereas, total generation capacity available to the State indicated in the notifications / order specified in column (2) of the Table 1 ,, inter - alia included a share of 22.5 MW (50 % ) out of total capacity of 45 MW from Rajghat Inter State Hydel Power Station (HPS), a shared generating station, located in Uttar Pradesh.

4. Whereas , a settlement reached between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, has enhanced share of the generation capacity allocated to the State from Rajghat Inter - state Hydel Power Station from 22.5 MW (50 % ) to 26.85 MW (59.68 % ) with effect from 01.04.2000. Therefore, the share of generation capacity available for Madhya Pradesh from Rajghat Inter -state HPS and accordingly the total generation capacity available to the state has been enhanced by 4.35 MW w.e.f 01.04.2000.

5. Now therefore, in partial modification to the notifications / order specified in column (2) of the Table - 1 , Generation capacity /share of M.P. , indicated in these notifications / order and their Appendix , against the head of Genco Hydro , Rajghat Inter-State Hydel Power Station, MPPGCL Inter -State Hydel , Total MPPGCL Hydel (including Inter -State Projects ) , Total MPPGCL (Thermal & Hydel including inter- state) and Gross generation capacity are hereby correspondingly enhanced by 4.35 MW each, from the date/ month specified in column (4) of the Table - 1. Further , this enhanced generation capacity of 4.35 MW is allocated to the Discoms in the same proportion, as specified in the notifications/ order from the date/month specified in column (4) of the Table - 1 and to MPPMCL from 21st March 2016 as specified in the notification dated 21st March 2016.

6. All other terms and conditions of the aforementioned notifications / order will remain unchanged .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

5768

No. F - 3 /13 /2016/ XIII: Whereas , State Government has notified M.P. Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules 2003 , vide notification dated 30th Sept. 2003 for regulating the transfer and vesting of functions , properties and interests , rights and liabilities of the Madhya Pradesh State Electricity Board in the State Government and retransfer and re- vesting thereof by the State Government in any other Company or body corporate or authority and also for the transfer of Personnel of the Madhya Pradesh State Electricity Board to any other Company or body corporate or authority and for determining the terms and conditions on which such transfer and vesting shall be made .

2. Whereas , the Assets, liabilities and Proceedings of the Generation Undertakings belonging to Madhya Pradesh State Electricity Board transferred to and vested in Madhya Pradesh Power Generating Company Ltd. (Genco ) have been elaborated in the Schedule "A" ' Generation Undertakings ' of these Rules , which inter- alia include 22.5 MW (50 %) out of total capacity of 45 MW from Rajghat Hydel Power Station, a shared generating station , located in Uttar Pradesh .

3. Whereas, a settlement reached between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh , has enhanced the share of generation capacity allocated to the State from Rajghat Inter-state Hydel Power Station from 22.5 MW (50 % ) to 26.85 MW (59.68 % ) with effect from 01.04.2000.

4. Now, therefore, the second foot note on page 1016 (32) of Madhya Pradesh Gazette with regard to sub- clause (d) of " Shared Generating Stations " under clause 1 " Existing Power Station " of Schedule ' A' , ' Generating Undertaking' of Madhya Pradesh Electricity Reform First Transfer Scheme Rule is hereby substituted by the following: -

"This plant is located in Uttar Pradesh & 59.68 % share belongs to MPSEB, which shall be transferred to the Generating Company."

5. All other provisions of the Rules will remain unchanged .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , P. K. CHATURVEDI , Officer on Special Duty.

5769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 201

2019

भाग 1 ]

७

अर्जितकीजानेवाली

प्रस्तावितभूमिके

सर्वजनिकप्रायोजनका

वर्णन

दमोह,दिनांक18जून2019

सतधारूमध्यमसिचाई परियोजनानिमार्णहेतु

६

आपसीसहमतिसेभूमिक्रय

करनेकीनीतिConsent

LandPurchasePolicy

2014

मकान/भूमिस्वामीकानाम

अनुसूची

भ-अर्जनअधिकारीदमोह

५

३करन/कलू

२डालसींग/जगत

५कलू/बारेलाल

१ननईबाई/हल्के

४पूरन/बारेलाल

17.20

23.76

34.02

1.00

1.00 1.00

12.00

20.70

29.93

अर्जित

क्षेत्रफलवर्ग

मी.में

परिसम्मपत्ति/भूमि/मकानकावर्णन

कुलक्षेत्रफल वर्गमी.में

साईजमी.में

अर्जितकीजानेवालेमकानकालगभगक्षेत्रफल 17.20

34.02

1.00

1.00

20.70

12.00

29.93

1.00

23.76

4.20

४

3.00 4.40

1.00

1.00

4.00

1.00

4.10

4.30X

6.90X

5.40X

1.00Χ

8.10X

4.00X3.00

7.30X

1.00X

1.00X

मकान

मकान

मकान

मकान

शौचालय

शौचालय गौशाला

शौचालय

परिसंमपत्ति

मकानकी

स्थिति

कार्यालय,कलेक्टर,जिलामध्यप्रदेशदमोहएवंपदेनउपसचिव,मध्यप्रदेशशासन,राजस्वविभाग

नगर/ग्राम चूंकिराज्यशासनकोयहप्रतीतहोताहैकिसंलग्नसूचीकेखाते०१से०४मेंवर्णितभूमि/मकानकीअनुसूची०७मेंउसकेसामनेदियेगयेसार्वजनिकप्रयोजनकेलिये आवश्यकताहै।अतएवभूमि/मकानमध्यप्रदेशशासनकीनीति२०१४(consentlandpurchasepolicy)केतहतअर्जितकीजारहीहै।उक्तसंबंधमेंजिसकिस भीव्यक्ति/संस्था/उपक्रमकोकोईआपत्तिहोतोवहस्वयंअथवाअपनेकिसीअधिकत/अधिवक्ताकेमाध्यमसेजारीदिनांकसे१५दिवसकेअंदरप्रस्तुतकरसकताहै। वादम्यांदकेकिसीतरहकीकोईआपत्तिग्राहयनहीकीजावेगी।आजदिनांककोजारीकियागया।

प्रति

तहसील

जिला रा.प्र.क्र.-01-अ-82-18-19.-

मकानअटारी

३

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

२

दमोह

दमोह :

[भाग 1 5770

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

१७थानसींग/करन

११गोकल/गनपत

१२दानसींग/गनपत

६केशरबाई/डेलन

१८रूपरानी/नन्नू ७डरे/करन

१३दामोदर/जुग्गे

१५गुलाब/दामोदर

८इमरत/डेलन

१०गनपत/जीवन

१४सुखरानी/जीवन

६अमरसींग/नन्हेभाई

१६भूपत/दामोदर

1.00 32.43

33.00

33.00

46.86 24.00

38.50 26.95

1.00

1.00

17.98

34.79

1.00

17.55

17.55

17.86

1.00

23.49 9.00 31.05

1.00

28.16

1.00

31.50

38.50

1.00

24.00

34.79

32.43

46.86

1.00

26.95

17.86

1.00

17.98

17.55 17.55

1.00

1.00

33.00 33.00 31.05

31.50

9.00

28.16

1.00

1.00 23.49

1.00

7.10 4.90 4.70 4.50

4.60

3.85

1.00

5.80

1.00

4.50

4.40

4.00

4.70

3.00

1.00

1.00

1.00

4.50 1.00

7.10

1.00X

6.90X

5.50X

1.00X

5.00X6.60

3.90X

6.75X

6.00X

3.10X

3.90X

6.40X

1.00X

1.00X

4.90X

5.00X6.60 4.05X5.80

1.00X

3.80X

1.00X

1.00X

3.00X

6.60X

7.00X

10.00X

मकान

मकान

मकान मकान मकान

मकान

मकान

मकान

छपरी

मकान

अटारी

गौशाला

गौशाला

मकान मकान

शौचालय

शौचालय

गौशाला

शौचालय शौचालय

शौचालय

शौचालय

शौचालय

मकानअटारी

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी) 5771 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

२४कोमल/गिरधारी

२५मदारी/कोमल

२२पंचम/बटई

२६राजप्यारी/बारेलाल

२०नन्हे/कुद्दू

२६हल्ले/मुकुन्दी

२७नन्हेभाई/हल्कू

२१अर्जुन/बटई

२८चरन/नन्नेभाई

१६कुट्टू/छोटेलाल

२३हिम्मू/भूरा

36.00

14.82 8.48 16.20

36.00 1.00

1.00

25.20

16.38 18.71

1.00

21.00

1.00

1.00

36.68

49.92

1.00

22.55

1.00

29.15

38.28

13.53

27.31

23.49

26.63

36.00

1.00 8.48

1.00

1.00

22.55

14.82

1.00 38.28 18.71

21.00 36.00 26.63

1.00

1.00

1.00 25.20

16.20 36.68 49.92

27.31

16.38 23.49 13.53 29.15

2.50 4.00

1.00 1.00

1.00 3.90

4.50

1.00

3.75

2.90

2.70

4.10 4.00

1.00

1.00

4.40

5.30

4.10

1.50

4.30 1.00

4.80

4.55

1.00X

1.00X

9.00X

9.00X

3.80X

5.65X

1.00X

3.60X

1.00X

1.00X

5.50X

6.00X4.20 5.50X

8.40X

7.10X

3.30X

6.45X

1.00X

3.90X4.20 8.70X

1.00X

6.35X

8.70X

8.50X

10.40X

मकान

मकान

मकान

मकान

मकान मकान

मकान

मकान

मकान छपरी

गौशाला छपरी

शौचालय

छपरी

गौशाला

शौचालय

छपरी

शौचालय

मकान शौचालय

शौचालय

शौचालय

शौचालय

मकानअटारी

मकानअटारी

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी) खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी) !

[भाग 1 5772

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

रिक्कू/अर्जुन

३२

३५हीरा/भूरा

३४नेपाल/भगवानदास

३८खेतसींग/डेलनसींग

३३भगोना/कनैरा

३७छोटेलाल/जुग्गे

३६प्रेमसींग/छोटेलाल

३१लक्ष्मन/मुकुंदी

४१महेन्द्र/नन्नू

४०राधारानी/दुरग

३६मुल्लू/भूरेसींग

३०मुकुंदी/पुन्ना

34.20

27.20

18.90

39.90

31.50

12.00

15.84 40.95

28.00 37.80

25.60 15.18

1.00 19.11 29.04

1.00

24.50 1.00 1.00

29.40

31.50 1.00

28.38

1.00

1.00

21.24 1.00 1.00

1.00

34.20 25.60

27.20

31.50

15.18

15.84

1.00

37.80 12.00

1.00

18.90

1.00 28.38

21.24

40.95

1.00

28.00 29.04

24.50

1.00

1.00

29.40 19.11

1.00 1.00

39.90

1.00

1.00

31.50

5.70

2.30

2.40

6.00 3.00

5.85

1.00

1.00

1.00

4.50

1.00

6.80

1.00

4.50

1.00

6.60

4.40 4.20

4.20

5.70

3.50

1.00

1.00

6.40

1.00

6.60X

6.60X

6.00X

1.00X

3.90X4.90 6.60X

1.00X

1.00X

4.00X

1.00X

5.90X3.60 4.50X

6.30X

7.00X

1.00X

7.00X4.00

4.30X

4.00X

7.00X

1.00X

1.00X

7.00X

7:00X

1.00X

7.00X

7.00X

1.00X1.00 1.00X

4.00X

मकान

मकान

मकान

मकान

मकान

मकान

मकान

मकान

मकान

मकान

मकान छपरी

गौशाला

शौचालय

गौशाला शौचालय

मकान मकान

गौशाला

शौचालय

शौचालय

शौचालय

गौशाला

शौचालय

शौचालय शौचालय

शौचालय

शौचालय

मकानअटारी

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी) 5773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

५१भगुन/परसू

५०परताप/परसू

४८नत्थोंबाई/मुकुंदी

५३गफलू/जुग्गे

४६धनसींग/लटकू

५२परसू/जुग्गे

४६अंगद/लच्छू

४३परीक्षित/बाबू

४५लखन/पुरूषोत्तम

४२विश्राम/बाबू

४४लखन/बिहारी

४७कृष्णा/सुखई

45.50 34.02

18.00

24.00

10.08 45.00 1.00

22.80

1.00

1.00

29.20 1.00

21.66

25.35

32.20

1.00

1.00

45.36

15.95

1.00

25.35

33.44

24.00 1.00

34.40

41.76

1.00

33.44

1.00

24.00

45.50 34.02

1.00

45.00

32.20

18.00

21.66

10.08

22.80

1.00

1.00

1.00

29.20

1.00

15.95

1.00 1.00

33.44 24.00

1.00

33.44

1.00

25.35

45.36

25.35

34.40

41.76

1.00

4.60

4.20

4.00

2.90

6.00

1.00 4.00 1.00 6.50

3.90 3.80

1.00 4.00 3.80

1.00 4.20

4.40

1.00

4.40

4.00

4.20

4.30

1.00

1.00

3.90

3.60

1.00

8.10X

7.30X

5.50X

1.00X1.00

6.00X

7.00X

2.40X

7.50X

1.00X1.00

7.00X

1.00X

6.00X

1.00X

1.00X

5.70X

4.50X

1.00X

6.50X

6.50X

6.00X

1.00X

1.00X

8.00X

7.60X

7.60X

1.00X

1.00X

10.80X

11.60X

मकान

मकान

मकान

गौशाला

मकान

मकान

मकान

मकान

मकान

मकान

मकान

शौचालय गौशाला

मकान मकान

शौचालय

शौचालय शौचालय

गौशाला

परछी

शौचालय

मकान

शौचालय

शौचालय

गौशाला शौचालय

शौचालय

गौशाला

शौचालय

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी) [भाग 1 5774

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

६३रामदास/फूलसींग

५७इंद्ररानी/जगन

५४करन/हरजू

६१दुरग/पंचम

५८लखन/हल्ले

५५ब्रजरानी/बाबूसींग

५६मल्खे/बाबूसींग

६०काशीराम/मुकुंदी

५६कलू/मुकुंदी

६२शिवराज/फूलसींग

६४फूलसींग/डेलनसींग

54.60

21.04

16.80

1.00

1.00

53.68

34.16

11.34

1.00

11.34

30.75 24.60 14.20

23.00

1.00

24.60

1.00

1.00

16.00

10.80

33.00

41.58 16.00

1.00

16.80

1.00 23.00

24.60

30.75

14.20

34.16

11.34

11.34

1.00

16.80

16.80

53.68 1.00

16.00

1.00

1.00 1.00

16.00

1.00

54.60

1.00

33.00

10.80

24.60 21.04 41.58

1.00

12.20

12.20

4.10

1.00

2.70

1.00

1.00

4.00

1.00

4.00

1.00 2.70

4.10

4.10

1.00

4.00 1.00

4.00

4.00

2.55

7.00

3.55 6.30

1.00 4.00

6.60X

2.80X

4.20X

4.00X

4.40X

1.00X

1.00X

4.00X

7.50X

6.00X

4.20X

4.20X2.70

1.00X

6.00X

1.00X

1.00X

1.00X

4.20X

4.00X

8.25X

1.00X

7.80X

8.25X

4.00X

1.00X

5.75X

मकान

मकान

मकान मकान

मकान

मकान मकान

मकान

परछी

शौचालय छपरी अटारी

शोचालय

शौचालय

छपरी

शौचालय

शौचालय

छपरी

गौशाला

शौचालय

अटारी

गौशाला

शौचालय शौचालय

मकानअटारी

मकानअटारी

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी) 5775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

६८मंगल/बाबू

६६विश्राम/गोबंदी

६७गुलजार/बाबू

६६चन्नू/गोरेलाल

६५कमल/फूलसींग

32.40

21.60

14.40

1.00

14.40

1.00

1.00

32.40

17.40

18.00

24.84

16.00 1.00 14.40

10.80

21.60

32.40

1.00

14.40 14.40

1.00

1.00

18.00

14.40

24.84 32.40

17.40

16.00

10.80 1.00

3.60

1.00

3.60

3.60

3.60 3.60

3.60

5.40

1.00

2.70

3.00

1.00

1.00

3.60

4.00

6.00X

1.00Χ

5.00X

1.00X

9.00X

1.00X

6.90X

4.00X

4.00X 1.00X

6.00X

5.80X

4.00X

4.00X

4.00X

मकान

मकान

मकान

गौशाला मकान

मकान

शौचालय शौचालय मकान

शोचालय

छपरी

गौशाला

गौशाला

अटारी शौचालय

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

७३बसोरी/इमरत

७०मलखान/दरई

७१प्रहलाद/कमोदा

७२राजू/प्रहलाद

७४भूरीबाई/इमरत

52.20

18.90

12.00 1.00

44.22

8.00

11.73

1.00

22.40

19.35

52.20

44.22

8.00

22.40

19.35

1.00

12.00

18.90

1.00

11.73

3.60

3.40

6.70

1.00

3.50

3.00

6.75

4.30

6.60X

4.50X

3.45X

1.00X

6.40X

2.00X4.00

4.00X

2.80X

1.00X1.00

मकान

मकान

मकान

14.50Xमकान मकान मकान

गौशाला

गौशाला

शौचालय

शौचालय

कशियाटोला(अधरोटा)

कशियाटोला(अधरोटा)

कशियाटोला(अधरोटा)

कशियाटोला(अधरोटा)

कशियाटोला(अधरोटा) 5776

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

खुमानसींगउर्फमदनसींगउर्फ शीलसींग/महेन्द्रप्रतापसींग

८२आनंदी/मानक

८३पम्मी/मानक

το

७६उत्तम/चम्मू

७५प्रतापप्रहलाद

७८संतोषरानी/कोमल

८१अशोक/मानक

७६प्रेमरानी/मलखान

७७चम्मू/कमोदा

32.20

11.96

25.20

8.28 31.50

27.20 47.50 31.68

1.00 27.00

20.74

1.00

29.25

19.58

20.74

32.20

31.50

14.4014.40

12.8812.88

8.28

11.96

27.20 47.50

25.20 27.00

31.68

24.4024.40

11.0411.04

1.00

29.25

19.58

1.00

4.60X2.60

5.60X2.30

3.60X2.30

8.40X3.00

4.40X7.20

6.50X4.50 7.20X2.00

3.40X6.10

1.00X1.00

7.00X4.50

4.25X6.40

4.75X10.00 4.00X6.10

4.80X2.30

1.00X1.00

9.00X3.00

7.00X4.60

4.50X4.35

मकान

मकान

मकान

मकान

गौशाला गौशाला

गौशाला

मकान

मकान

परछी

मकान गौशाला

शौचालय

शौचालय

मकान कशियाटोला(अधरोटा)

कशियाटोला(अधरोटा)मकान

कशियाटोला(अधरोटा)मकान

कशियाटोला(अधरोटा)

कशियाटोला(अधरोटा)

कशियाटोला(अधरोटा)

कशियाटोला(अधरोटा)

कशियाटोला(अधरोटा)मकान कशियाटोला(अधरोटा)

(

तरूणराठी,कलेक्टरएवंपदेनउपसचिव.

८८लक्ष्मन/बारेलाल

८६चतुरपितामलखान

८७गुलचाई/लल्लू

६०बाबूपिताप्रहलाद

16.20

19.74 1.00

25.20

1.00

11.73 ८४गुलाब/मानक

८५मदर/बारेलाल

८६मुट्टेउर्फप्रताप/कलू

16.20

1.00

25.20 11.73

1.00

19.74

23.76 1.00

19.58

28.60

4.50

3.40

4.70 1.00 1.00

23.76

19.58

1.00 28.60

3.60X

3.45X

1.00X

7.00X3.60

4.20X

4.50X4.35

5.40X4.40

1.00X1.00

6.50X4.40

मकान

मकान मकान

मकान

शौचालय1.00X

शौचालय

मकान मकान शौचालय छपरी

हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

खजुरयाई(हरदुआ हटरी)

कशियाटोला(अधरोटा) 5777 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 जून 2019

क्रमांक एफ- 3-87-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2644-1-79-तेंतीस -73, भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 1973 गठित सीहोर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाओं में निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करती है:-

अनुसूची

सीहोर नगर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

1. उत्तर- ग्राम- बिजोरा , बिजोरी , राजूखेड़ी, जमुनियाकंला, थूनाखुर्द, थूनाकलॉ, लसुड़िया परिहार एवं जमनी उत्तरी सीमा तक.

2. पूर्व- ग्राम- थूनाकलॉ , लसुड़िया परिहार, जमनी, पाड़ली, बारवानखेड़ी, कुलासकलां, सिंकन्दरगंज, चैनपुरा, भान्देली, खुरानिया की पूर्व सीमा तक.

3. दक्षिण-ग्राम- गुड़भेला, हसनाबाद, डाबोटी , बामुलिया, सीहोर, सागोनी, बरखेड़ा, बजावत, इमलीखेड, गेरूखान, पाटनी, बिलकिसगंज, खुरानियां दक्षिणी सीमा तक.

4. पश्चिम-ग्राम- बिजौरा , अवन्तीपुरा, शिवपुरी, शाहपुर कोदिया, रफीकगंज, गुडभेला, हासनाबाद, डाबोटी की पश्चिमी सीमा तक.

क्रमांक एफ- 3-88-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1 ( 37 ) 86- बत्तीस, दिनांक 21 मार्च 1993 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-3-9-2006- बत्तीस, दिनांक 24 फरवरी 2006 द्वारा गठित भोपाल निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाओं में निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करती है:-

अनुसूची

भोपाल नगर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

1. उत्तर- ग्राम- फंदा कलां, खोरी , बरखेड़ा, सालम, परवलिया सड़क, चंदु खेड़ी, कुराना, मनीखेड़ी कोट, रोजीबेग , राताताल , खजूरी , निपानिया जाट, खामखेड़ा, इमलिया एवं सूखी सेवांनिया की उत्तरी सीमा तक.

2. पूर्व- ग्राम- सूखी सेवांनिया, पिपलिया जाहिरपीर, अनन्तपुरा , शांतिनगर, आदमपुर छावनी, बिलखिरियाकलां, नरोन्हा सांकल (सांकल पडरिया) , डगरौली , जमुनियाकलां , पिपलिया हटेला, नरेला बाज्याफत , बगरौदा, बंगरसिया पूर्वी सीमा तक.

3. दक्षिण-ग्राम-खुर्चनी , आवंला, समसपुरा , बाबलीखेड़ा, कालापानी, गोल, शोभापुरा जहिज, पंचामा, बन्दोरी , सुरैया नगर, खाड़ाबाद, कोटरा , खाड़ाबाद, पिपलयारानी, समरधा कलियासोत, दीपड़ी, बंगरसिया एवं बगरौदा दक्षिणी सीमा तक.

4. पश्चिम-ग्राम- परवलिया सड़क ( शाहपुरा ) , भौंरी , बरखेड़ा सालम, खौरी , धमनियां, फंदाकलां , फदाखुर्द, हताईखेड़ी, सेस्टाखेड़ी, टीलाखेड़ी, कल्याणपुर, देहरियाकलां, खुरचनी एवं आमला की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

5778

;

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

प्र. क्र. 63 - अ- 82 - भू- अर्जन-स्यावटा- उ.म.रे. -2017-18.-

मुरैना, दिनांक 8 मार्च 2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत} जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम स्यावटा, तहसील- कैलारस , उपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.689 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी

भी. कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना, तहसील- कैलारस के ग्राम- स्यावटा, प.ह.नं-50 रा.नि. वृत-02 में उक्त परियोजना के लिये 0.689 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

सर्वे नंबर

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार क्र. सं

अर्जन का क्षेत्रफल 1

3

4

5

0.022 2 20

1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.029 27/5

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.031 27/7

3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.022 28/5

4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.031 33मि.1

5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

33मि.2

6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.013 7

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

34/1 मि. 1

8

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

34/1मि. 2

9

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

34/1मि. 3

34/2

10

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.082 35

11

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

6

नरोत्तम प्रसाद विशम्भर दयाल पुत्रगण देवीलाल जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

सुरेन्द्र पुत्र मातांदीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी

राकेश पुत्र मातादीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी

मुन्नालाल पुत्र राजाराम जाति त्यागी निं.ग्राम भूमिस्वामी

विजयभास्कर पुत्र हुकमसिंह हि. 572/585 कालीचरण पुत्र लखपति हि.13 / 585 जाति त्यागी निं.ग्राम भूमिस्वामी

हृदेश पुत्र रामदीन हि. 572/585,कालीचरण पुत्र लखपति हि.13 / 585 जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी

विजयभास्कर पुत्र हुकमसिंह जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी

हृदेश पुत्र रामदीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी

हुकमसिंह रामदीन पुत्रगण भवूतीराम हि.समान जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी

हुकमसिंह रामदीन पुत्रगण भवूतीराम हि.समान जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी

केदार पुत्र घन्सूराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी भाग 1 ]

0.022

40/2

5779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

कृषि भूमि

12

भूमिस्वामी

0.015.

13

महेन्द्र पुत्र तुरसीराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

40/3

0.045

देवीप्रसाद पुत्र तुस्सीराम जाति त्यागी नि. ग्राम भूमि स्वामी

नरेन्द्र पुत्र दुर्गा जाति त्यागी नि. ग्राम भूमि स्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

46/2/2

14

0.007

46/4

15

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.009

47

16

रामश्री बेबा दूर्गा धनवन्ती संन्दरिया ,सुशीला पुत्रियां दुर्गा जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.016

59

17

भूप सिह पुत्र गयाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि, स्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.014

60/1

प्रबंधक कलेक्टर मुरैना ओकाक डिपार्टमेन्ट माफी देवस्थानी

कृषि भूमि

18

भूमिस्वामी

0.009

60/2

19

सुल्तान पुत्र बाबूरायजाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

61/1

20

सुरेश ,राजेन्द्र अशोक पुत्रगण करन सिंह जाति त्यागी नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.015

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

61/2

21

शिशुपाल ना.बा पुत्र गनेशराम सर.पिता खुद जाति त्यागी नि.ग्राग भूमि स्वाभी

0.018

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

63/1

22

भागचन्द पुत्र बाबूराय जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.021

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

63/2

कन्हैया लाल पत्र गनेशा जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.022

कृषि भूमि

23

भूमिस्वामी

63/3

24

शिशुपाल पुत्र गनेशाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.022

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

64/1

प्रमोद पुत्र गनेशाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.006

कृषि भूमि

25

भूमिस्वामी

26

किलोई पुत्र चरनू जाति धोबी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.007

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

64/3

64/4

27

कल्लू पुत्र पत्तू हि.12 / 242 बद्री प्रसाद पुत्र किलोई हि.230 / 242 जाति धोबी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.008

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

65

28

रामलखन पुत्र पत्तू हि.116 /242 जाति धोबी प्रदीप कमार पुत्र भवूती राम हि.74/ 242 प्रवीण , पुत्र लज्जाराम हि.52/242 जाति त्यागी नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.016

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

29

कुअरपाल, ज्ञानेश्वर सियाराम पुत्रगण गिरवर लाल जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.025

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

66

मु. सोनो बेवा रघुवर वीरवल रामगोपाल दत्तक पुत्र रघुवर हि.26/106 विहारी लाल पुत्र मुरलीधर हि.7/ 106, करनसिंह भागचन्द राजाराम पुत्रगण बाबूराय शान्ती कलावती त्रिवेणी रामप्यारी रामश्री पुत्रिया बाबूराय, हिः 12/106, किशुनलाल पुत्र मुरलीधर हि. 8/106, हरिबिलाश रामसिंह पुत्रवाण 5780

*

68

30

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

राधाकिशन, मु.मुन्नी बेवा लज्जाराम श्रीकान्त पुत्र लज्जाराम ललिंता ,मीनेश कविता पुत्रियां लज्जाराम जाति त्यागी हि.27 /106 भूमि स्वामी भागीरथ विशंम्भर रामहेत दामोदर, सोनेराम पुत्रगण ब्रखभान रामबेटी पुत्री ब्रखभान रूकमा बेवा ब्रखभान हि.7/8 समान उमेश सतीश पुत्रगण कन्हैया लाल निर्मला पुत्री कन्हैया लाल रामदेई बेवा कन्हैया लाल हि. 1/8 समान जाति त्यागी दर हि.14/1061 रूपचन्द पुत्र मुरलीधर जाति त्यागी हि.9 / 106 10 विश्वांशी भवूतीराम पुत्र नेतराम जाति त्यागी नि.ग्राम हि.2 / 106 जाति त्यागी. नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.074

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

70/1

31

केदार पुत्र घन्सूराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.005

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

70/5

32

बृन्दावन ,राकेश सुरेन्द्र पुत्रगण मातादीन, शारदा पुत्री मातादीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.006

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

70/6

33

मुरारी पुत्र राजाराम जाति त्यागी निं.ग्राम भूमिस्वामी

0.005

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

70/7

34

भूमिस्वामी कृषि भूमि 35 70/8

रमेशचन्द उर्फ रामेश्वर रामप्रकाश पुत्रगण रघुनाथप्रसाद जाति त्यागी निं. ग्राम भूमिस्वामी,

0.013 रघुवीर प्रसाद पुत्र मूलाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.003

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

70/9

36

बसन्ती बेवा अमर सिह रामबरन बा. योगेश ना. बा. पुत्रगण अमर सिह ,मीरा ,मनोज, गुडिया बा. पिन्कीना.बा. पुत्रियां अमर सिह सर.माँ खुद हि. 108/160 जाति त्यागी धर्मवीर प्रमोद राधेश्याम पुत्रगण देवीराम कान्तां देवी बेवा देवीराम ममता,ललिता ,सविता ,बनिता पुत्रियां देवीराम जाति ब्राहमण हि.42 / 160 समान भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.012

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

37

भवूतीराम पुत्र मूलाराम जाति त्यागी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.006

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

70/10

बसन्ती बेवा अमर सिह रामबरन बा. योगेश ना. बा. पुत्रगण अमर सिह ,मीरा ,मनोज, गुडिया बा. पिन्की ना.बा. पुत्रियां अमर सिह सर.मॉ खुद हि. 108/160 जाति त्यागी धर्मवीर प्रमोद राधेश्याम पुत्रगण देवीराम कान्ता देवी बेवा देवीराम ममता ,ललिता ,सविता ,बनिता पुत्रियां देवीराम जाति ब्राहमण हि.42/160 समान भाग नि. ग्राम भूमि स्वामी

बृन्दावन ,राकेश सुरेन्द्र पुत्रगण मातादीन, शारदा पुत्री मातादीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

38 70/11

0.007 भाग 1 ]

5781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

70/12

39

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

70/14

40

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

70/16

41

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

42

भूमिस्वामी कृषि भूमि 70/17

72/3

43

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

73

44

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

44

कुल किता

0.006 रमेश उर्फ रामेश्वर रामप्रकाश पुत्रगण रघुनाथ प्रसाद जाति त्यागी नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.006 राजेन्द्र पुत्र राजाराम जाति त्यागी नि. ग्राम भूमि स्वामी

0:003 राघवेन्द्र, राजेश पुत्रगण कालीचरन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.003 देवेन्द्र, विनोद पुत्रगण कालीचरन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.006 रघुवीर प्रसाद पुत्र मूलाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.007

मु. शान्ती बेबा अंगद बन्टी पुत्र अगद शकुन्तला पुत्री अंगद हि.3 /8 लोंगश्री बेबा बीरेन्द्र सूरज पुत्र बीरेन्द्र राधाकृष्णा ,पूनम पुत्रियां बीरेन्द्र हि.1 / 8 समान जाति धोबी बैजन्ती पुत्री रामचन्द जाति धोबी नि.ग्राम भूमिस्वामी हि.1 / 2 भू दानं से कृषक

0.689

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा मैं खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष:- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 5782

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

प्र. क्र. 64 - अ- 82- भू-अर्जन- दीपैरा-उ.म.रे. - 2017-18.- {भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम दीपैरा, तहसील- कैलारस, उपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 3.932 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना, तहसील कैलारस के ग्राम दीपैरा , प.ह.नं. 49 रा.नि. वृत-2 में उक्त परियोजना के लिये 3.932 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, कां अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

सर्वे नंबर

क्र.सं.

अर्जनका क्षेत्रफल

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

4

3

5 2

1

1

भूमिस्वामी कृषि भूमि 1154/2

+0.011 2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1154/3

0.058

0.971 1156

3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1161/1

0.354

0.155 5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1163/4

0.463 1164

6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.044 7

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1165/2

0.129 8

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1165/3

0.009 9

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1166/3

0.008 1284

10

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

11

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1285/1

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

6

भरोषी पुत्र चुन्नी जाति कुम्हार नि.ग्राम शासकीय पटटेदार भूमिस्वामी

खचेरी पुत्र चुन्नी जाति कुमहार नि. ग्राम शासकीय पटटेदार ... भूमिस्वामी

मुरारी लाल पुत्र मनफूल ,बृजकिशोर पुत्र सियाराम जाटव हि.418 / 1473 बदन सिह,सरनाम रामवीर बा. जनक सिह ना.बा. पुत्रगण विसराम हि.1 / 2 गीता वेवा रामवरन आशिक ना. मरिया कविता लाली निविशा ना.वा. पुत्रियां रामवरनहि. 1/6 रघुवीर बा. बंटी ना.बा. पिता रतीराम हि.1 / 3 दर हि. 1055/1473 जाति काछी नि.ग्राम

किशुनलाल पुत्र मुरली जाति त्यागी नि.स्यावटा भूमि स्वामी

गीता देवी पत्नी रामविलास हि.1 /2 निवासी उत्तमपुरा मुरैना मुन्शी लाल पुत्र दुर्जन हि.1/2 जाति जाटव निवासी मुरैना गॉव भूमि स्वामी रामवती पत्नी लालाराम जाति जाटव नि.ग्राम हाल नि. कैलारस भूमि स्वामी

भागीरथ पुत्र बृखभान जाति त्यागी नि. स्यावटा, भूमि स्वामी

खचेरी बा.इतवारी ना.बा. पुत्रगण तेज सिह सर.खुद मॉ रामश्री प्रेमा पुत्री तेज सिह जाति कोरी नि.ग्राम , भूमि स्वामी

बाबू पुत्र लखुआ जाति काछी नि.ग्राम भूमि सामी बीरवल दत्तक पुत्र रघुवर जाति त्यागी नि. सावटा सिददार पुत्र बाजीराव हि.1 / 3 मुन्नी बेवा दोनेराम वासुदेव बंटी गोपाल माखन बा.राजेन्द्र ना.बा.

5783 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.005

पुत्रगण सोनेराम हि1 / 3 रामकटोरी सन्तो, पुत्रियाँ बाजीराव हि.3 / 4 समान करन सिह नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1 , 4 दर हि.14/15 जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी

12

0.009

भूमिस्वामी कृषि भूमि

1285/3

सिददार पुत्र बाजीराव हि.1 / 3 मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव बंटी गोपाल माखन बा.राजेन्द्र ना.बा. पुत्रगण सोनेराम हि1 / 3 रामकटोरी सन्तो पुत्रियां, बाजीराव हि.3 / 4 समान करन सिह नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1 /4 दर हि.14/15 जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.071

13 1290

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

लखपति पुत्र बलवन्त जाति त्यागी नि.ग्राम स्यावटा भूमिस्वामी

14

0.377

भूमिस्वामी कृषि भूमि

1292/1

सिददार पुत्र बाजीराव जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी

15

0.470

भूमिस्वामी कृषि भूमि

1292/2

मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव ,बंटी बा. गोपाल माखन राजेश ना.बा. पुत्रगण सोनेराम ना.बा. सर. मॉ खुद रेखा पुत्री सोनेराम जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.084

1293-

16

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सिददार पुत्र बाजीराब हि.1 /3 मु. मुन्नी बेवा सोनेराम,बासुदेव ,बंटी , गोपाल ,माखन बा. राजेन्द्र ना.बा. पुत्रगध सोनेराम सर.मॉ खुद रेखा पुत्री सोनेराम हि.1 /30 रामकटोरी सन्तो पुत्रियां बाजीराव हि.3 /4समान करन सिह,नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1 / 4 दर हि.14/15 समान भाग जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.714

17

1294

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मुन्नी बेबा सोनेराम बासुदेव ,बंटी बा.गोपाल माखन ,राजेश ना.बा. पुत्रगण सोनेराम रेखा पुत्री सोनेराम ना.बा.सर.मॉ खुद समान भाग जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

17

3.932

कुल किता

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार , अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष:- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 5784

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

प्र. क्र. 67- अ-82 - भू-अर्जन तोरिका-उ.म.रे.- 2017-18.- {भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत }

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमानं परिर्वतन) के लिये ग्राम तोरिका, तहसील- कैलारस, उपखण्ड- सवलगढ़ , जिला- मुरैना में कुल रकवा 4.615 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना, तहसील कैलारस के ग्राम तोरिका, प०ह० नं0-48 रा० नि० वृत०-02 में उक्त परियोजना के लिये 4.615 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र

सर्वे नंबर

स्वामित्व का प्रकार

अर्जनका क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

4

1

2

3

5

0.053 169

1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2

170

0.180

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

3

172

0.094

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

4

185

0.139

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

5

186

0.020

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

6

188

0.194

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

6

मुन्नालाल पुत्र रामजीलाल जाति त्यागी मंगलप्रसाद बाबूलाल पिता छीतरिया सुमित्रा पुत्री छीतरिया पता निवासी शेखपुर समान भाग भूमिस्वामी

रघुनाथ पिता भगवानलाल पता निवासी शेखपुर भूमिस्वामी

सामन्तसिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति धाकड़ पता नि० भूमिस्वामी

राजेन्द्र सामन्तसिंह नाबा० सर० पिता सामन्तसिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति धाकड़ नि० ग्राम हि० 2/3 समान मु० कलावती बेवा लालाराम महेश पुत्र लालाराम नाबा० ज्ञानवती रामवती शकुन्तला. अखलेश पुत्रियां लालाराम नाबा० सर० कलावती मां खुद हि0 1/3 समान जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

मु ० रामकटोरी वेवा लोडू ओमप्रकाश पु. लोडू कमलेश सुनीता मनीता पुत्री लोडू जाति कोरी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

प्रहलाद श्यामलाल पुत्रगण ग्यासिया हि0 81/433 समान मुरारी अमरसिंह पुत्रगण ग्यासिया रामदुलारी पुत्री ग्यासिया हि. 3/8 समान प्रहलाद श्यामलाल मुरारी अमरसिंह पुत्रगण ग्यासिया रामदुलारी पुत्री ग्यासिया हि0 289/433 समान जाति धाकड़ शीलादेवी पत्नी रामप्रकाश जाति राठोर पत्ता नि० ग्राम 63/433 भाग भूमिस्वामी 5785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

0.025

7.

195

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

परसोत्तम भरोषी पुत्रगण मंगला मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि० 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शेलेन्द्र पुत्र सुरेश, मीना ममता बा०कलिया नाबा० पिता सुरेश, मुन्नी बेवा सुरेश हि0 22/294 समान जुमला हि० 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि0 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.068

196

8

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

परसोत्तम भरोषी पुत्रगण मंगला मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि० 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शेलेन्द्र पुत्र सुरेश, मीना ममता बा०कलिया नाबा० पिता सुरेश , मुन्नी बेवा सुरेश हि0 22/294 समान जुमला हि० 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि० 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.027

198

9

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

परसोत्तम भरोषी पुत्रगण मंगला मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि० 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शेलेन्द्र पुत्र सुरेश, मीना ममता बा० कलिया नाबा० पिता सुरेश , मुन्नी बेवा सुरेश हि0 22/294 समान जुमला हि० 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि० 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.026

199

10

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

परसोत्तम भरोषी पुत्रगण मंगला मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि० 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शेलेन्द्र पुत्र सुरेश , मीना ममता बा० क्लिया नाबा० पिता सुरेश , मुन्ने बेवा सुरेश हि0 22/294 . समान जुमला हि० 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि० 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

228

11

0.042

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सुशीला गीता पुत्रियां भोगीराम हि0 5/6 समान धनीराम दर्शन पुत्रगण भोगीराम जाति तागी पता, नि० ग्राम 1/6 समान भाग भूमिस्वामी

0.105

235

12

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रमेश चन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहमण हि.5 / 66 नि. कैलारस लीला पत्नी रामेश्वर नर्मदा पत्नी रामनाथ हि.11 / 66 मनीषा पत्नी जानकीप्रसाद अशोक उर्फ अरुण पुत्र लज्जाराम हि.45/66 समान जाति त्यागी बलवीर पुत्र रामसिंह जाति [भाग 1 5786

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

धाकड हि.1 / 2 लक्ष्मीनारायण, जितेन्द्र पुत्रगण दर्शनलाल हि.1 / 2 दर हि.5 / 66 जाति शाक्य नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.033

237

13

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रमेशचन्द पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम कैलारस भूमिस्वामी.

0.024

242

14

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रमेशचन्द पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम कैलारस भूमिस्वामी

0.038

245

15

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

महाराजसिंह पुत्र जनबेद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.018

कृषि भूमि

16

भूमिस्वामी

271/1

दाताराम पुत्र जनबेद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.006 कृपाराम पुत्र जनवेद जाति धाकड

17

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

271/2

0.010

18

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

271/3

महाराजसिंह पुत्र जनबेद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.153

272

19

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मुन्शीलाल पुत्र नारायणलाल जाति वैश्य पता नि० कैलारस शासकीय पट्टेदार भूमि बिकय से बर्जित

0.106

273

20

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

लक्ष्मी बेवा सुरेशचन्द जाति वैश्य पता नि० कैलारस शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भूमि बिकय से बर्जित

0.157

कृषि भूमि

274

21

भूमिस्वामी

मु० मायादेवी बेवा बांकेलाल जाति वैश्य पता नि० कैलारस शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

0.448

303

22

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हरिचरण पुत्र जनार्दन जाति ब्राम्हण पजा नि० जौरा भू-दान कृषक

1.020

309

23

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हरिचरण पुत्र जनार्दन जाति ब्राम्हण पजा नि० जौरा भू-दान कृषक

1.629

308

कृषि भूमि

24

भूमिस्वामी

मंदिर पुक्ता श्री लक्ष्मीनारायण जी बांके ग्राम सुजर्मा प्रवधंक कलैक्टर मुरैना शासकीय पट्टेदार

4.615

24

कुल किता

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन. में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम दृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष:- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्रियंकादास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5787 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 30 मई 2019 क्रमांक 01 -अ-82-19-20

मौजा बोदा पिपरिया पट.ह.नं.-110 तहसील सागर

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर को आपचंद सिंचाई परियोजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेत प्रकरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के पोर्टल (परिवेश) पर प्रकरण क्रमांक AW/85023/2018 EPA से दर्ज किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 4830 . भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु

आपचंद सिंचाई परियोजना

:

निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

सागर

1.जिला

सागर

2. तहसील

बोदा पिपरिया

3. ग्राम

110

4. पट.ह.नं.-

109.520 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

स.क.:

भूमि का प्रकार

खसरा नबर

स्वामित्स का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

6

7

5

3

4

2

1

1.170 0.330

भूमिस्वामी 45

ग्याबाई पत्नि रामनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी

1

1.720 0.810

53

भूमिस्वामी

2 प्यारेलाल गुलई राजबाई पिता हरजू पता सा. देह भूमि स्वामी

0.080

0.470

54

भूमिस्वामी

मुकेश पिता कुद्दा देशरानी वेवा कुद्दा पता सा. देह भूमि स्वामी

3

0.150

1.000

55

भूमिस्वामी

4 देशराज परम ना.बा. पिता हल्काई पालक व खुद बहिन क्रांतिबाई पिता हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी

0.430

1.270

56

भूमिस्वामी

कल्यानसिंह बखतसिंह पिता पन्ना बारेलाल सिंह पिस रामदयाल

5

| अवधरानी बेबा रामदयाल पता सा. देह भूमि स्वामी रघुवीर राजाराम पिता मिरजू मीरा चीना पुत्री मिरजू कली बाई पत्नि मिरजू विजय जगदीश छोटू पिता शिब्बू मनीषा पुत्री शिब्बू अनूपरानी बेवा शिब्बू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1.550

1.550

58

भूमिस्वामी

6 झुनकारी उर्फ गुलाबरानी बेबा छिम्मा सा. दहे कसिया पुत्री हिम्मत गोकल वल्द परसादी जनकियाबाई भूमि स्वामी ना.बा. वल्द वली परसादी वली मां छलौनी राजरानी बेबा परमू पता सा. देह भूमिस्वामी

1.130

1.130

59

भूमिस्वामी

: 7 कोशल्यारानी पति गोविन्द पता सा. देह भूमि स्वामी

1.350 1.350

60

भूमिस्वामी

8 वल्लू बनीबाई पिता बुधू सा. देह रमबाई जोजे राधे सा. आमचंद गुलाबबाई जोजे काशीराम भूमि स्वामी सा. सिदगुंबा श्यामबाई जोजे बंशी सा. खैराना रामकली बल्द हिम्मत सा. पठा भूमि स्वामी

0.66

0.660

61

भूमिस्वामी

सिरदार बहू बेबा चंदा पता सा . देह भूमि स्वामी

9 [भाग 1 5788

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

2

प्रकार भूमि का

खसरा नबर

स्वामित्स का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे: में

में) अर्जित भूमि (रकब्रा हे.

7

6

5

4

3

2

1

0.65

0.650

62

भूमिस्वामी

10 कल्यानसिंह बखतसिंहपिता पन्ना बारेलाल सिंह पिस रामदयाल अवधरानीबेबा रामदयाल पता सा. देह भूमि स्वामी रघुवीर राजाराम पिता मिरजू मीरमीरा चीना पुत्री मिरजू कली बाई पत्नि मिरजू विजय जगदीश छोटू पिता शिब्बू मनीषा पुत्री शिब्बू अनूपरानी बेवा शिब्बू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.13

0.130

63

भूमिस्वामी

11 जगन्नाथ पिता जुड्डे महरानी वेवा बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी

0.12

0.120

64

भूमिस्वामी

टीकाराम सूरत सींग सीताराम पिता दुर्गा पता सा. देह भूमि स्वामी

12

0.120

0.120

65

भूमिस्वामी

13 प्रहलाद पिता धरमदास अमसींग पिता चेतू पता सा. देह भूमि स्वामी

0.120

0.120

66

भूमिस्वामी

14 प्यारेलाल मुन्ना राजू पि. टीका इन्द्रानी बेबा टीका रामप्रसाद बल्द छुद्दा सा. देह रमबाई जोजे मानसींग भूमि स्वामी सा. रमखिरिया पानबाई जोजे उमेद सा. शेखपुर ताराबाई पिता टीका सा. पठा भूमि स्वामी

0.600 0.600

भूमिस्वामी 67

15 मुकेश पिता कुद्दा देशरानी वेवा कुद्दा पता सा. देह भूमि स्वामी

3.020

3.420

68/1

भूमिस्वामी

रामनाथ श्रीराम पि. हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी

16

0.030

0.030

68/2

भूमिस्वामी

राजाराम वल्द हल्कई पता सा. देह भूमि स्वामी

17

0.450

0.450

68/3

भूमिस्वामी

18 ग्याबाई पत्नि रामनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी

0.070

0.070

भूमिस्वामी 69

गनेश वल्द हरचन पता सा. देह भूमि स्वामी

19

0:810

0.810

भूमिस्वामी 70

हरचरन वल्द भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी

20

0.990

0.990

71

भूमिस्वामी

गुलझारी बल्द भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी

21

1.350

1.540

72

भूमिस्वामी

22 सीताराम जीवन सुरेश शांतीबाई क्रातीबाई पि० घनश्याम शीलरानी बेवा घनश्याम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.190

1.600

73

भूमिस्वामी

23 सीताराम जीवन सुरेश पिता घनश्याम शांतिबाई क्रांतिबाई पुत्री घनश्याम शीलरानी बेबा घनश्याम दीपक रामक्रेश पिता भगवानसींग मगन गुलझारी सुमेदा रूकमन पूनाबाई पिता भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी

0.240

0.780

78/1

भूमिस्वामी

24 शालकराम रामक्रपाल पिता कनई रामदुलैया बेबा कनई भूमि स्वामी

0.300

0.300

78/4

भूमिस्वामी

रमेश ब० दामोदर पता निवासी बहेरिया भूमि स्वामी

25

0.170

0.790

79

भूमिस्वामी

26 दयाचंद निर्मलकुमार सुमतकुमार ज्ञानचंद शिखरचंद शीतलचंद जवाहरलाल पिता बाबूलाल भूमि स्वामी

0.210

0.980

82/1

भूमिस्वामी

27 नरान वल्द रामसहाय शीलाबाई जोजे बालराम पता सा. ग्वालियर भूमि स्वामी

0.400

0.400

82/2

भूमिस्वामी

28 कपिल कुमार पिता शीतलचंद जैन पता सा. वर्णी कालोनी सागर | भूमिस्वामी

0.570

0.710

139

भूमिस्वामी

29 नरान वल्द रामसहाय शीलाबाई जोजे बालराम पता सा. ग्वालियर भूमि स्वामी

0.590

0.590

140

भूमिस्वामी

: 30 रामेश्वर वल्द संतोष छुदकल बल्द दिवाकर मुन्ना नन्हेभाई बली मां पता सा. देह भूमि स्वामी

0.270

141 0:270

भूमिस्वामी

31 दयाचंद निर्मलकुमार सुमतकुमार ज्ञानचंद शिखरचंद शीतलचंद जवाहरलाल पिता बाबूलाल भूमि स्वामी

0.340

0.390

सेवाखातेदार 142

32 सँगीता पति प्रदीप पता सा. देह सेवा खातेदार

0.510

0.510

143

भूमिस्वामी

33 महादेव मोहनलाल बल्द बाबूलाल शालकराम प्रकाश हल्लोबाई क्रष्णाबाई श्रीबाई जमनाबाई पिता कनई भूमि स्वामी प्रेमदुलैया बेबा कनई पता सा. देह भूमि स्वामी

0.320

0.320

144

भूमिस्वामी

34 फूलसीग अमान पिता परषोत्तम हल्की बिन्ना पिता परषोत्तम बृजरानी बेवा परषोत्तम पता सा. देह भूमि स्वामी

1.250

1.250

सेवाखातेदार 145

35 सँगीता पति प्रदीप पता सा. देह सेवा खातेदार

1.010

1.010

146

भूमिस्वामी

36 चित्तर प्रभू पिता कौडी छवरानी वेवा कौडी बाबू पुत्री जगदीश सुशीला पुत्री जगदीश सुन्दररानी बेवा जगदीशं पता सा. देह भूमि स्वामी 5789

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

3

स

प्रकार भूमि का

खसरा नबर

स्वामित्स का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा है. में)

7

5

6

3

4

1

148

0.080

0.080

भूमिस्वामी

37

2 चित्तर प्रभू पिता कौडी छवरानी वेवा कौडी बाबू पुत्री जगदीश सुशीला पुत्री जगदीश सुन्दररानी बेवा जगदीश पता सा. देह भूमि स्वामी

149

0.230 0.230

भूमिस्वामी

रामरानी बेबा गुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

38

150

2.560

2.560

भूमिस्वामी

39 दयाचंद निर्मलकुमार सुमतकुमार ज्ञानचंद शिखरचंद शीतलचंद जवाहरलाल पिता बाबूलाल भूमि स्वामी.

0.660 0.660

151

भूमिस्वामी

फूलसींग अमान किशन पिस परसोत्तम पता सा. देह भूमि स्वामी

40

0.380 0.380

152/1

41

भूमिस्वामी

सीताराम जीवन सुरेश पिता घनश्याम शांतिबाई क्रांतिबाई पुत्री घनश्याम शीलरानी बेबा घनश्याम दीपक रामक्रेश पिता भगवानसींग मगन गुलझारी सुमेदा रूक्रमन पूनाबाई पिता भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी

0.370 0.370

भूमिस्वामी 152/2

42 नीतेश पिता गुलझार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.100

153 0.100

भूमिस्वामी

43 नरान वल्द रामसहाय शीलाबाई जोजे बालराम पता साः ग्वालियर : भूमि स्वामी

0.660

155

भूमिस्वामी

0.660 44 रमेश गोकल कमलेश पिता उमराव घसीटीबाई वेवा उमराव पता सा. सानोधा भूमि स्वामी

0.360 0.360

156

भूमिस्वामी

45 रामेश्वर वल्द संतोष छुदकल बल्द दिवाकर मुन्ना नन्हेभाई बली मां । पता सा. देह भूमि स्वामी

0.300

157

0.300

भूमिस्वामी

46 | रमेश गोकल कमलेश पिता उमराव घसीटीबाई वेवा उमराव पता सा. सानोधा भूमि स्वामी

158 0.430 0.430

भूमिस्वामी

47 शांतिबाई पिता लिखई महादेव पिता शोभा शकुन पुत्री शोभा सियारानी बेबा शोभा श्यामलाल विन्द्रावन हरगोविन्द। हरगोविन्द पिता सवदल चन्दा अंगूरी अर्चना पुत्री सवदल प्रकाशरानी बेबा सवदल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.890

159 0.890

भूमिस्वामी

48 मुन्ना नन्हेभाई पिता सोभा पता सा. देह भूमि स्वामी भू- राजस्व बिलमुक्ता4.30

162 0.290 0.290

भूमिस्वामी

49 महादेव मोहनलाल पि. बाबूलाल रामरानी पत्नि गुलाबसींग शालकराम प्रकाश हल्लीबाई कृष्णाबाई श्रीबाई भूमि स्वामी जनकबाई पि.कनई प्रेमदुलैया वे. कनई पता सा. देह भूमि स्वामी

0.780

163 0.780

भूमिस्वामी

50 गोटीराम बल्द लख्खी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.720

भूमिस्वामी 164 0.720

बलीराम बल्द गुन्ने पता सा. देह भूमि स्वामी

51

0.350

भूमिस्वामी 165 0,350

52 गुलझारी बल्द भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी

166

0.480 0.480

भूमिस्वामी

सियारानी पत्नि वीर सिह पता सेवारा सेवारी भूमि स्वामी

53

2.000

2.000

167

भूमिस्वामी

54 रतन दुलैया वेवा सिया पप्पू वत्तोवाई पि. सिया रव्वी पि. पूरन जगरानी वेवा परसादी पता सा. देह भूमि स्वामी

168

1.560 1,560

भूमिस्वामी

गुलझारी बल्द भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी

55

1.920

169 1.920

भूमिस्वामी

56 मकुन्दराम बल्द बलबतराव वल्द रामसहाय गोमतीबाई बेबा शोभाराम पता सा. देह भूमि स्वामी रामेश्वर राव संतोष राव छुटकुल पिता दिवाकर माधुरी पुत्री दिवाकर पला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

170

0.620

0.620

भूमिस्वामी

परसादी बल्द मनू पता सा. देह भूमि स्वामी

57

172

1.610

1.610

भूमिस्वामी

58 प्यारे गुलई राजबाई पि. हरजू गुलाब नन्नी भगोनी पिता विरजा पता सा. देह भूमि स्वामी मन्नू ब ० नन्नू उर्मिला अँजो मैंजो पु० नन्नू सरोजरानी बेबा नन्नू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

173

0.740 0.740

भूमिस्वामी

59 प्यारेलाल मुन्ना राजू पि. टीका इन्द्रानी बेबा टीका रामप्रसाद बल्द छुद्दा सा. देह रमबाई जोजे मानसींग भूमि स्वामी सा. रमखिरिया : पानबाई जोजेउमेद सा. शेखपुर ताराबाई पिता टीका सा. पठा भूमि स्वामी

0.140

0.140

174/1

भूमिस्वामी

60 पलुवा दुर्जन खुनसैया बटुवा पिस सवेया द्रोपती बल्द सेवैया ललतिया बल्द सवैया पता सा. आमचंद भूमि स्वामी 5790

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

स.क.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

2

1

सुमतरानी पति उमराब पता सा. देह भूमि स्वामी 61

62 राजकुमार सुरेन्द्र वा० गोलू नावा० पिसरान रूपसिंह बली व खुद माँ कौशल्या बेवा रूपसिह बर्षा पुत्री रूपसिह रघुवीर पिता बाबूलाल खेमा पिस मोहनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी मुन्ना नन्हेभाई पिता सोभा पता सा. देह भूमि स्वामी 63

64 छुद्दा सा. देह रमबाई जोजे मानसींग भूमि स्वामी सा. रमखिरिया प्यारेलाल मुन्ना राजू पि. टीका इन्द्रानी बेबा टीका रामप्रसाद बल्द पानबाई जोजे उमेद सा. शेखपुर ताराबाई पिता टीका सा. पठा भूमि

:स्वामी

65 मकुन्दराम बल्द बलबतराव वल्द रामसहाय गोमतीबाई बेबा शोभाराम पता सा. देह भूमि स्वामी रामेश्वर राव संतोष राव छुटकुल पिता दिवाकर माधुरी पुत्री दिवाकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 66 रामरानी बेबा गुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी 67 रूपरानी बेबा करनसिंह रेखारानी बेबा हरीशंकर काशीराम रामसिंह शीलाबाई आशाबाई व रामजी ना.बा. बल्द भूमि स्वामी कनई पालक व खुद मां जनकरानी वे. कनई रामाधार गजाधर कन्ठेदी पि. पहाडी फुलरानी वेवा पहाडी राजसिंह हल्लू गिल्लो कुन्ती पि. देवसिंह भूमि स्वामी शेवरानी बे. देवसिंह गुलावबाई पुत्री नथू पता सा. देह भूमि स्वामी

68 दयाचंद निर्मलकुमार सुमतकुमार ज्ञानचंद शिखरचंद शीतलचंद जवाहरलाल पिता बाबूलाल भूमि स्वामी 69

धनीराम काशीराम रतीराम पिता रगबर बेबा मल्ली वे. रगवर हरीशंकर ओंकार कृपाल भावन पि. घनश्याम भूमि स्वामी अवधरानी वेवा घनश्याम हरिनारायण खानजू बहादुर पि. गोकल रामदुलैया वे. गोकल महाराज वल्द नंनेलाल भूमि स्वामी परषोत्तम वल्द वुद्धे कामताप्रसाद दरवारी वैजनाथ पि. दुलारे मानसिंह नन्नू बाबू कोमल मोजी पि. भूमि स्वामी दुर्गा भगवानदास वीरेन्द्र पि. ग्याप्रसाद पता

सा. देह भूमि स्वामी फूलसीग पिता छुट्टा पता सा. दैह भूमि स्वामी 70

71

धनीराम काशीराम रतीराम पिता रगबर बेबा मल्ली वे . रगवर हरीशंकर ओंकार कृपाल भावन पि. घनश्याम भूमि स्वामी अवधरानी वेवा घनश्याम हरिनारायण खानजू बहादुर पि. गोकल रामदुलैया वे. गोकल महाराज वल्द नंनेलाल भूमि स्वामी परषोत्तम वल्द वुद्धे कामताप्रसाद दरवारी वैजनाथ पि. दुलारे मानसिंह नन्नू बाबू कोमल मोजी पि. भूमि स्वामी दुर्गा भगवानदास वीरेन्द्र पि. ग्याप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी

72 राजेन्द्र कुमार वल्द वसन्तलाल समैया पता सा. पदमाकर नगर रजाखेडी भूमिस्वामी

73 भदू पिता फदाली पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तान्तरणीय

74 महादेव पिता शोभा शकुन पुत्री शोभा सियारानी बेबा शोभा श्यामलाल विन्द्रावन हरगोविन्द पिता सवदल चन्दा अंगूरी अर्चना पुत्री सवदल प्रकाशरानी बेबा सवदल सुदामा धनीराम वल्द रामचंद रानी बहू वेवा रामचन्द पथरियाबारी बेवा. फुल्ले भूमि स्वामी नरान परसराम पि. फुल्ले पता सा. देह भूमि स्वामी 75 धनीराम काशीराम रतीराम पिता रगबर बेबा मल्ली वे. रगवर हरीशंकर ओंकार कृपाल भावन पि. घनश्याम भूमि स्वामी अवधरानी वेवा घनश्याम हरिनारायण खानजू बहादुर पि. गोकल रामदुलैया वे. गोकल महाराज वल्द नंनेलाल

76 : भूमि स्वामी परषोत्तम वल्द वुद्धे कामताप्रसाद दरवारी वैजनाथ पि. दुलारे मानसिंह नन्नू बाबू कोमल मोजी पि. भूमि स्वामी दुर्गा

प्रकार भूमि का खसरा नबर

स्वामित्स का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

7

6

3

4

5

0.850 0.850

174/2

भूमिस्वामी

0.890 0.890

भूमिस्वामी 175

0.280

0.280

176

भूमिस्वामी

0.980

177

0.980

भूमिस्वामी

0.920

0.920

178

भूमिस्वामी

1.180

1.180

179

भूमिस्वामी

1.020

1.020

180

भूमिस्वामी

0.970

0.970

181

भूमिस्वामी

1.110

1.110

184

भूमिस्वामी

0.900

1.000

185

भूमिस्वामी

0.390

0.390

186

भूमिस्वामी

1.610

भूमिस्वामी

1.610

187

189 1.010 0.560

भूमिस्वामी

0.140

191 0.490

भूमिस्वामी

0.230

भूमिस्वामी 192 0.230.

0.300

0.300

193

भूमिस्वामी 5791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

स.क.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

2

1

भगवानदास वीरेन्द्र पि. ग्याप्रसाद पता सा . देह भूमि स्वामी 77 भैयालाल बल्द कन्छेदी पता सा. देह भूमि स्वामी

78 धनीराम रतिराम काशीराम पिता रगवर पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी

79

प्रयागरानी बेवा चित्तर प्रहलाद नावा. पिता चित्तर बली व खुद मां प्रयागरानी पता सा. देह भूमि स्वामी

80 रगबीर जमना जगन दामोदर पिस गजराज राजरानी बेबा गजराज पता सा. देह भूमि स्वामी

81 गुलाब सेवक अनंदी बा. प्रैमबाई ना.बा. पिता कंछेदी गोमतीबाई जोजे अमोल पालक भाई मुलाम पता सा. देह भूमि स्वामी 82 रामाधार गजाधर कन्छेदी पि. पहाडी फुलरानी वेवा पहाडी पता सा. देह भूमि स्वामी

कुन्दन पशिचम पिस सिब्बे पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी 83

मुन्ना बल्द मुल्ले पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी 84

85 रामदास रामलाल मुन्नापिस मुल्ले पता सा० बरखुरा गौतम भूमि स्वामी

लछमनसिंह वल्द चिन्ते पता सा. वरखेरा गौतम भूमि स्वामी 86 |

हरीशंकर वल्द घनश्याम पता सा. बरखेरा गोतम भूमि स्वामी 87

तारारानी पत्नि काशीराम यादव पता बरखेडा गौतम भूमि स्वामी 88

89 रामकुमार पिता काशीराम यादव पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी

भैयालाल बल्द कन्छेदी पता सा. देह भूमि स्वामी 90

91 छोटे तुलसी शंकर पिस. फुल्ला शाँतिबाई हल्लीबाई पु. फुल्ला पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त

92 धनीराम रतिराम काशीराम पिता रगवर पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी

93 दीनदयाल पि धनीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी दयारानी पत्नि धनीराम पता बरखेडा गौतम भूमि स्वामी 94

95 लक्ष्मीनारायण पि रतिराम यादव पता सा ० बरखेडा गौतम भूमि : स्वामी

अशोकरानी पति रतीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 96

97 कोमलबाई उर्फ सुमन पुत्री कामता प्रसाद पता सा. बरखैरा भूमि स्वामी

98 नर्मदाप्रसाद ब ० बैजनाथ सा० बरखेरा गौतम भूमि स्वामी 99 दरबारी पिता दुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी चन्द्रारानी पत्नि भागीरथ पता सा. बरखैरा गौतम भूमि स्वामी 100

मिथिलेश रानी पत्नि बालमुकुन्द पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी

101

102 हरीनारायण खानजू वहादुर पि. गोकलं रामदुलैया वेवा गोकल पता सा. वेरखेरा गोतम भूमि स्वामी

अजयरानी पत्नि भुवानी प्रसाद पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी

103

वावूलाल मानसिह कोमल नन्हेलाल पिता दुर्गा पता निवासी ग्राम

104

भूमि स्वामी अजयरानी पत्नि भुवानी प्रसाद पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी

105

माशंकर पिता कामताप्रसाद पता सा. बरखेरा भूमि स्वामी 106

बैजनाथ ब० दुल्ले पता बरखेरा गौतम भूमि स्वामी 107

108 दरवारी पिता दुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नंदिनी पत्नि महेन्द्र जैन पता सा. भोपाल भूमि स्वामी 109

रश्मि पत्नि राजेश जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी 110

भूमि का प्रकार खसरा नबर

स्वामित्स का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

7

6

4

3

5.

0.300

0.300

195

भूमिस्वामी

0.500

0.500

196

भूमिस्वामी

0.700

198 0.700

भूमिस्वामी

2.400

2.400

199

भूमिस्वामी

1.270

1.270

201

भूमिस्वामी

1.400 1.400

203

भूमिस्वामी

2.000

2.000

204

भूमिस्वामी

0.460

205

0.460

भूमिस्वामी

206

1.480

1.480

भूमिस्वामी

1.530

207

1.530

भूमिस्वामी

1.220

1.220

भूमिस्वामी 208/1

1.270 1.270

भूमिस्वामी 208/2

1.260

208/3 1.260

भूमिस्वामी

209

0.700

0.700

भूमिस्वामी

1.000

210

1.000

भूमिस्वामी

3.200

3.200

211

भूमिस्वामी

1.000 1.000

212

भूमिस्वामी

1.350

213/1

1.350

भूमिस्वामी

1.200

1.200

भूमिस्वामी 213/2

1.200

1.200

भूमिस्वामी 213/3

0.620

0.620

214/1

भूमिस्वामी

0.620

0.620

214/2

भूमिस्वामी

0.630 0.630

214/3

भूमिस्वामी

1.230

1.230

215/1

भूमिस्वामी

1.230

1.230

215/2

भूमिस्वामी

2.390

2.390

भूमिस्वामी 216/1

0.200

0.200

216/2

भूमिस्वामी

2.960

2.960

217/1

भूमिस्वामी

0.540 0.540

217/2

भूमिस्वामी

0.940

0.940

भूमिस्वामी 218/1

0.950 0.950

218/2

भूमिस्वामी

0.940

भूमिस्वामी 218/3 0.940

1.210

1.210

भूमिस्वामी 219

1.010 1.010

भूमिस्वामी 220 [भाग 1 5792

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

b

सक

भूमि का प्रकार

खसरा नबर

स्वामित्स का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

7

6

5

4

2

3.320 3.320

221

3 भूमिस्वामी

111 संजना पत्नि सचिन जैन रीता उर्फ रिंकी पत्नि सुरेश जैन नीलू पत्निसंजय जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी मुन्नी पत्नि ऋषभ । जैन पता सा. रजाखेडी भूमि स्वामी

0.110

0.110

223

भूमिस्वामी

रश्मि पत्नि राजेश जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी

112

0.620

0.620

224

भूमिस्वामी

113 संजना पत्नि सचिन जैनरीता उर्फ रिंकी पत्नि सुरेश जैन नीलू पत्नि संजय जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी मुन्नी पत्नि ऋषभ जैन पता सा. रजाखेडी भूमि स्वामी

0.060

0.060

226/1

भूमिस्वामी

114 धनीराम रतिराम काशीराम पिता रगवर पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी

1.200

1.200

226/2

भूमिस्वामी

115 मुन्नी पत्नि ऋषभ जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीमा पत्नि निखलंक जूली ऊर्फ जयंती पत्नि अखलंक भूमि स्वामी रीता ऊर्फ रिंकी पत्नि सुरेश जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.890

0.890

227

भूमिस्वामी

116 मुन्नी पत्नि ऋषभ जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीमा पत्नि निखलंक जूली ऊर्फ जयंती पत्नि अखलंक भूमि स्वामी रीता ऊर्फ रिंकी पत्नि सुरेश जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.800

0.800

228

भूमिस्वामी

117

0.010

0.220

229

भूमिस्वामी

मुन्नी पत्नि ऋषभ जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीमा पत्नि निखलंक जूली ऊर्फ जयंती पत्नि अखलंक भूमि स्वामी रीता ऊर्फ रिंकी पत्नि सुरेश जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रश्मि पत्नि राजेश जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी

118

0.280

2.000

230

भूमिस्यामी

119 संजना पत्नि सचिन जैनरीता उर्फ रिकी पत्नि सुरेश जैन नीलू : पत्नि संजय जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी मुन्नी पत्नि ऋषभ जैन पता सा. रजाखेडी भूमि स्वामी

0.350

0.350

भूमिस्वामी 231/2

120

3.300

3.300

232

भूमिस्वामी

121

नंदिनी पत्नि महेन्द्र जैन पता सा. भोपाल भूमि स्वामी मुन्नी पत्नि ऋषभ जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीमा पत्नि रिंकी पत्नि सुरेश जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी निखलंक जूली ऊर्फ जयंती पत्नि अखलंक भूमि स्वामी रीता ऊर्फ

1.200

1.200

122

1.620

1.620

233 234

भूमिस्वामी भूमिस्वामी

123

रश्मि पत्नि राजेश जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी संजना पत्नि सचिन जैन रीता उर्फ रिंकी पत्नि सुरेश जैन नीलू पत्नि संजय जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी मुन्नी पत्नि ऋषभ जैन पता सा. रजाखेडी भूमि स्वामी

0.320

0.320

भूमिस्वामी 235/1

उमाशंकर पिता कामताप्रसाद पता सा. बरखेरा भूमि स्वामी

124

0.320

0.320

235/2

भूमिस्वामी

वैजनाथ ब ० दुल्ले पता बरखेरा गौतम भूमि स्वामी

125

0.320

भूमिस्वामी 235/3 0.320

दरबारी पिता दुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

126

0.120

0.120

236/1

भूमिस्वामी

चन्द्रारानी पत्नि भागीरथ पता सा. बरखैरा गौतम भूमि स्वामी

127

0.130

0.130

236/2

भूमिस्वामी

मिथिलेश रानी पत्नि बालमुकुन्द पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी

128

0.200

0.200

237

भूमिस्वामी

129 हरीनारायण खानजू यहादुर पि. गोकल रामदुलैया वेवा गोकल पता सा. वेरखेरा गोतम भूमि स्वामी

1.100

1.100

238

भूमिस्वामी

130 गुन्नी पत्नि ऋषभ जैन पताः निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीमा पत्नि निखलंक जूली ऊर्फ जयंती पत्नि अखलंक भूमि स्वामी रीता ऊर्फ रिंकी पत्नि सुरेश जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.340

0.340

भूमिस्वामी 239/1

बाबूलाल मानसिह कोमल नन्हेलाल पिता दुर्गा पता निवासी ग्राम

131

भूमि स्वामी

0.120

0.120

239/2

भूमिस्वामी

अजयरानी पत्नि भुवानी प्रसाद पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी

132

109.520

120.450

133

योग राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक - एक सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात - शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन

संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 5793 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्रमांक 02-अ-82-19-20

मौजा दुधोनिया पट.ह.नं.- 111 तहसील सागर

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमक- एक सागर जिला सागर को आपचंद सिंचाई परियोजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमक- एक सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेत प्रकरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के पोर्टल (परिवेश) पर प्रकरणक्रभंक AW/85023/ 2018 EPA से दर्ज किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 4830. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: आपचंद सिंचाई परियोजना

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

:

सागर

2. तहसील

: दुधोनिया

3. ग्राम

111

:

4. पट.ह.नं.-

4.460 है.

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

स.कं.

भूमि का प्रकार

खसरा नबर

स्वामित्स का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

7

4

3

1

0.08

0.68

282

भूमिस्वामी

1

2 भरत बा. गब्बर रतन छोटेलाल वीरसीग दीपेश अंकित हरीबाई रतीबाई छोटी बाई नाबा. पिता नवल बली व मां खुद सुन्दररानी

2.16

2.160

283

भूमिस्वामी

2

बेवा नवल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नाथूराम भागीरथ पिता गजई ताराबाई पुत्री रघुवीर पता सा. देह

भूमि स्वामी

1.01

2.430

289

भूमिस्वामी

3 नाथूराम भागीरथ पिता गजई ताराबाई पुत्री रघुवीर पता सा. देह भूमिस्वामी

1.210

1.210

290

भूमिस्वामी

4 कुंवरबाई बेवा बैजनाथ रामचरण रतीराम भागवल भगवानसीग राजू नरेन्द्र हरविन्द पिस ० बैजनाथ मीराबाई शब्बीबाई उर्मिलाबाई शांतिबाई रम्वीबाई वा ० चन्द्रवती क्रांतिबाई ना० वा ० पुत्रियां बैजनाथ

वली मां कुंवरबाई बेवा बैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमंक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोगगोग करनेकरने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमक -एक सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचनाक्र- एफ16-15-8-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठक्रमंक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्यकार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व). सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमक- एक जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय क्रिय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 80 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर , एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभागक्रमक- एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार [भाग 1 5794

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्रमांक 03 - अ-82-19-20

मौजा गौंची पट.ह.नं.-94 तहसील सागर

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -एक सागर जिला सागर को आपचंद सिंचाई परियोजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेत प्रकरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के पॉर्टल (परिवेश ) पर प्रकरण क्रमांक AW/85023/2018 EPA से दर्ज किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 4830. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: आपचंद सिंचाई परियोजना

(1) परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(2)

:

सागर

1. जिला

सागर

:

2. तहसील

गाँची

:

3. ग्राम

94

:

4. पट.ह.नं.-

: 8.270है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

स.कं.

भूमि का प्रकार

खसरा नबर

स्वामित्स का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे, में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

6

7

4

5

3

0.370

0.370

भूमिस्वामी

2 मोहन ब ० राजाराम सा० भैसवाही भूमि स्वामी

1

-0.080

0.080

244/1 244/2

भूमिस्वामी

पूनावाई वैया मनमोद सन्नू वल्द मनमोद पता सा. भैसवाही भूमि

2

0.800

0.800

244/3

भूमिस्वामी

स्वामी शासन से प्राप्त पट्टा भूमि अहस्तान्तरणीय चित्तर पिता थानसीग पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त पट्टा

3

भूमि अहस्तान्तरणीय

0.800

0.800

244/4

भूमिस्वामी

4 शकूबाई बेबा थानसींग पता सा. बोधा पिपरिया भूमि स्वामी

1.10

1.100

245

भूमिस्वामी

5

1.20

1.200

246

भूमिस्वामी

कनई वल्द सुक्के पत्ता सा. भैसवाही भूमि स्वामी 6 पूनाबाई वेया मनमोद सन्नू वल्द मनमोद पता सा. भैसवाही भूमि

1.11

1.110

भूमिस्वामी 247/1

7

स्वामी शासन से प्राप्त पट्टा भूमि अहस्तान्तरणीय प्रेम पम्मी केशरबाई नीमाबाई ग्याबाई पि. हरचरण कल्लोबाई बे. हरचरण पता सा. भैंसवाही भूमि स्वामी

0.14

0.140

247/2

भूमिस्वामी

8 पूनाबाई वेवा मनमोद सन्नू वल्द मनमोद पता सा. भैसवाही भूमि स्वामी शासन से प्राप्त पट्टा भूमि अहस्तान्तरणीय

1.42

1.420

भूमिस्वामी 248

नन्नेभाई ब ० कुद्दा पता सा. देह भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.30

9

0.85

0.850

249

भूमिस्वामी

10

0.40

251 0.400

भूमिस्वामी

रमेश उर्फ रामेश्वरप्रसाद पिता विष्णुप्रसाद पता सा. भैसवाही भूमिस्वामी 11 रमेश उर्फ रामेश्वरप्रसाद पिता विष्णुप्रसाद पता सा. भैसवाही

भूमिस्यामी

118: 278/27

योग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक - एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार भाग 1 ]

5795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्रमांक 66-अ- 82-17-18-4333

सागर, दिनांक 6 जून 2019 मौजा गावरी पटवारी हल्का नं. 10 तहसील राहतगढ चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J - 12011/ 31/ 2014 - IA- 1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है । परियोजना का नाम :-

(1) (2) भूमि का विवरण:-

सागर 1. जिला

राहतगढ 2. तहसील

गावरी 3. ग्राम

10दरकोली

4. पटवारी हल्का नं.

137.270 5. अर्जित भूमि का हेक्टेयर

::अनुसूची -01:

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम स.क्र.

स्वामित्व का प्रकार

1 थोवन बल्द पंचा पता सा. देह भूमि स्वामी 2 फुस्सा बल्द धुन्धा मुन्नाखेतसींग जयराम रामदास पिस. धरमा मझलीबहू बेवाधरमा भूमि स्वामी ललता शकुन कुसम पुत्रियांधर्मा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी

3 गुवरा बल्द धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी

4 खेमाबाई पुत्री धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना मडिया बांध

भूमि का प्रकार खसरा क्र.

अर्जित भूमि (रकवा हे. मे.)

क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.

2

0.840

0.840

भूमिस्वामी

0.060

0.060

56/2

भूमिस्वामी

0.800

0.800

85

भूमिस्वामी

0.790

0.790

भूमिस्वामी 109/2

0.270

0.270

भूमिस्वामी 3/1

1.140

1.140

भूमिस्वामी 10/1

0.130

0.130

भूमिस्वामी 3/2

0.570

0.570

भूमिस्वामी 10/2

0.570

0.570

भूमिस्वामी 10/3

0.570

0.570

भूमिस्वामी 10/4

0.130

0.130

भूमिस्वामी 3/3 5796

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भूमिस्वामी

5 मनवीबाई पुत्र धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी

6

भूमिस्वामी

काशीबाई पुत्री धुन्धा पता सा. दरकोली भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

7

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

मथराबाई बेवा बसंता पता सा. दरकोली भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

8 दामोदर पिता बसंता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

9 नंदराम पिता बसंता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

10 प्रेमसींग पिता सूरजसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

11 धनराजबल्द पल्टू पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

12 मु. असद वल्द अब्दुल गफफार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

13

भूमि स्वामी

मुहम्मद असद वल्द अब्दुल गफ्फार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

14 रंधीर बल्द गुवरा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

15 बसीर खां बल्द ईसुक खां पता सा. सागर भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

16 राहुल ना. वा. बल्दबृजविहारी पा.मां रुकमणी बाई पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

17 रुकमणी बेवा ब्रजबिहारी राहूल नावा वल्द ब्रजबिहारी सीमा आभा वा. पूजा नावा बल्द ब्रजबिहारी वली मां रूकमणी पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

सियाबाई बेवा मुलू पता सा. देह भूमि स्वामी 18

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

19 राजेश पिता जैसींग कुवरबाई बेवा जैसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

20

भूमि स्वामी

कृपाराम बल्द बसंता पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

21 मुखलील बल्द पीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

22 सहोद्राबाई जोजे वसंत पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

23 वसंत बल्द परम पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

24 बाबूलाल पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.130

0.130

3/4

0.140

0.140

3/5

0.560

0.560

10/5

4/1

0.130

0.130

0.130

0.130

4/2

0.140

4/3

0.140

0.900

0.900

5/1

0.900

0.900

5/2

0.900

0.900

5/3

0.420

0.420

6/1

0.190

0.190

8/1

0.400

0.400

6/2

0.200

0.200

8/2

0.610

0.610

7/1

7/2

0.800

0.800

9

0.180

0.180

3.640

3.640

13/1

3.640

3.640

13/2

1.460

14

1.460

0.400

119

0.400

15

1.110

1.110

16

0.900

0.900

0.040

0.040

34/1

0.420

0.420

17/1

18

1.430 1.430

0.400

0.400

17/2

0.350

19

0.350

20/1 0.970 0.970

0.370

26

0.370 5797 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.580

भूमिस्वामी

0.580

20/2

25 धीरजसींग पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.000

भूमिस्वामी

1.000

20/3

26 मोहन पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

27

4.320 4.320

21/1

भूमि स्वामी

रामबाबू बल्दहरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.350

0.350

भूमिस्वामी 22/1

0.800

0.800

22/3

भूमिस्वामी

45

0.410

0.410

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

77

2.160

2.160

भूमिस्वामी

1.050

1.050

21/2

28 सुधाबाई जोजे हरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.350 0.350

22/5

भूमि स्वामी

0.350 0.350

22/6

0.340

भूमि स्वामी

0.340

22/7

0.150

भूमि स्वामी

0.150

30/1

भूमिस्वामी

0.150

0.150

30/3

0.150

0.150

भूमिस्वामी 30/4

भूमिस्वामी

0.150

0.150

30/5

भूमि स्वामी

0.140

0.140

30/6

भूमिस्वामी

39

0.120

0.120

भूमिस्वामी

0.410 0.410

21/3

29 अमीन पिता पीरमुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

1.010

1.010

0.400

0.400

भूमिस्वामी 21/4

30

1.010

भूमिस्वामी

1.010 इसरार बल्द पीर मुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

22/4

1.010

भूमिस्वामी 23/1

1.010 31

भूमि स्वामी 73/1 0.450

0.450 हरिशंकर बल्द अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.450

0.450

73/2

32

भूमिस्वामी

0.950

0.950

23/2

परमलाल बल्द परताप पता सा. देह भूमि स्वामी

33

0.460

24

भूमिस्वामी

0.460

भूमिस्वामी

0.930

0.930

25/2

हनीफा बी पत्नि अब्दुल वहीद मु. तकी वल्द अब्दुल वहीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 27/2 0.130

0.130

0.080

भूमिस्वामी 29/4

0.080

1.720

1.720

भूमिस्वामी 25/1

34

0.100

भूमिस्वामी

0.100

26/131/2

भूमिस्वामी

0.100 0.100

29/2

शिवराज कीरत लक्ष्मन रूपवती राधाबाई पिता बृजलाल कुसमरानी बेवा बृजलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

0.020

0.020

29/3

35 रफीक वल्द अब्दुल वहीद पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

2.230

2.230

30/2

36 विष्णु प्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. परासरी खुर्द भूमि स्वामी

33

37

0.110

0.110

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.570 घासीराम बल्द गिरधारी पता सा. देह भूमिस्वामी

64/1, 64/4 0.570

भूमिस्वामी

0.040

34/2

0.040 38 मानकलाल वल्द बसत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

97

0.410

0.410 5798

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

39 लीलाधर वल्द बसंत पला निवासी ग्राम भूमिस्वामी

40 भगवानसिह वल्द बसंत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

41 शिब्बू ना. वा. बल्द प्रेमसींग वली मां व खुद शंकरिया बेवा प्रेमसींगमहताब बल्द प्रेमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

42 गोविन्द वल्द प्रहलादसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

43 सेवक बल्द हजारीलाल पता सा. परासरी खुर्द भूमिस्वामी

44 जसवत वल्द प्रहलाद सीग पता सा. देह भूमि स्वामी

45 जालम वल्द प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

46 टुन्डीलाल वल्द प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

47 निर्भय सीग वल्द प्रहलादसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

48 हल्का बल्द पूरन पता सा. देह भूमिस्वामी

49 परसू वल्द पम्मा पता सा. देह भूमि स्वामी 50 दिलीप वल्द मधूरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

51 मिहीलाल मुन्ना फूलसींगपिस.आलम जैबाई पुत्री आलम पता सा. देह भूमि स्वामी 52 राजेश पिता जैसींग रामप्यारी मथुराबाई पुत्री जैसीग कुवरबाई बेवा जौसीग कर्सिया हल्कई नत्थूपिस. रामसींग रवीदास बल्द कलू प्रभा पुत्री कलूशांती बेवा कलू पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

1.060

1.060

98/3

111

0.460

भूमिस्वामी

0.460

0.050

0.050

भूमिस्वामी 34/3

भूमि स्वामी

1.060

1.060

98/1

0.060

0.060

भूमि स्वामी 34/4

1.060

1.060

भूमिस्वामी 98/2

35

0.040

भूमि स्वामी

0.040

भूमिस्वामी

0.540

38/1

0.540

भूमि स्वामी

0.810

0.810

67/1

भूमिस्वामी

1.200

1.200

76/1

0.200

0.200

भूमि स्वामी 38/2

41

0.270

0.270

भूमिस्वामी

0.800

भूमिस्वामी

0.800

67/2

भूमि स्वामी

1.200

76/2 1.200

0.010

भूमिस्वामी 42/1

0.010

भूमिस्वामी

1.210

87

1.210

भूमि स्वामी

1.770

1.770

90/1

1.600

भूमिस्वामी

1.600

95/2

42/2 0.010

0.010

भूमिस्वामी

89

भूमिस्वामी

0.410

0.410

0.540

0.540

भूमि स्वामी 90/2

भूमिस्वामी

3.640

3.640

95/3

54

0.340

0.340

भूमिस्वामी

1.570

76/3 1.570

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.830

0.830

125/1

55

0.050

भूमि स्वामी

0.050

भूमिस्वामी

57

0.100

0.100

0.060

0.060

भूमि स्वामी 56/1

0.780

0.780

भूमिस्वामी 109/1

भूमिस्वामी

0.050

0.050

56/3

0.790 0.790

भूमिस्वामी 109/3

0.190

0.190

भूमिस्वामी 58/1

0.500

भूमि स्वामी 64/3,64/6 0.500

0.180

0.180

भूमि स्वामी 58/2

0.500

0.500

भूमिस्वामी 64/2 5799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

53 धीरजसींग वल्द बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

54 मनोज धर्मेन्द्र पिता दिनेश आशारानी बेबा दिनेश पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी 55 सुहागरानी वेवा मन्नूलाल नर्मदा प्रसाद बाबूलाल राजू खेतसीग पि. मन्नूलाल कृष्णाबाई विमलाबाई क्रांतिबाई रेखाबाई पुत्रिया मन्नूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

56 नेहा रजनी ना वा पुत्री मुन्ना वली व खुद कन्छेदी वलराम पिता लालचंद मालतीबाई पुत्री बालचंद मीराबाई विधाबाई कुसुमबाई विनोदबाई पुत्री लालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी

57 कोमलबाई जोजे खेमलाल पता सा . देह भूमि स्वामी

58 तुलसीराम बल्द मिहीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

59 हल्कीबाई बेवा मिहीलालतुलसीराम बल्द मिहीलाल सूदरीबाई रतीबाई पुत्रियां भूमि स्वामी मिहीलाल हीराबाई बेवाउत्तम विनीता सुदंरी ना. वा.पुत्रियां उत्तम वली इन्द्राज बृजेश ना. वा . पिस.उत्तम पा.मां हीराबाई पता सा. देह भूमिस्वामी

60 हीराबाई बेवा उत्तम विनीतासुंदरी ना. वा.पुत्रियां उत्तम ब्रजेश इन्द्राज ना.वा. पुत्र उत्तम पा. मां हीराबाई पता सा . देह भूमि स्वामी

61 कबीर वल्द पीरमुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

62 समीम वल्द पीर मोहम्मद पता सा.राहतगढ भूमि स्वामी

63 प्यारेलाल बल्द सुखलाल रामचरण प्रताप पिस. फदाली नीमाबाई वेबा फदाली पता सा देह भूमि स्वामी

64 भारतसिह वल्द रामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी

65 प्रमोद बल्द प्रताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

66 रामप्रसाद वल्द रामचरन पता सा .देह भूमिस्वामी

63

0.390

0.390

भूमिस्वामी

74

2.830

2.830

भूमि स्वामी

1.620

1.620

78

भूमि स्वामी

1.610

1.610

भूमिस्वामी

79

80

1.370

भूमिस्वामी

1.370

1.010

1.010

भूमिस्वामी 81/1

0.210

0.210

भूमिस्वामी 120/1

1.340

भूमिस्वामी 81/2 1.340

1.010

भूमिस्वामी

1.010

81/3

भूमिस्वामी

0.210

0.210

120/2

1.340

भूमिस्वामी 82/1

1.340

1.350

भूमिस्वामी

1.350

82/2

0.250

83

0.250

भूमि स्वामी

0.250

0.250

भूमिस्वामी

88

0.310 0.310

भूमिस्वामी 84/1

0.460

0.460

93/1

भूमिस्वामी

0.180

0.180

भूमि स्वामी 129/1

0.620

0.620

भूमिस्वामी 84/2

0.520

0.520

भूमिस्वामी 93/2

भूमिस्वामी

0.310 0.310

84/3

93/4 0.470 0.470

भूमिस्वामी 5800

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

67 मुह. सलीम पिता इश्हाक पता सा. राहतगढ भूमिस्वामी

68 फकीर मुहम्मद बल्द चिरागअली पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

69 कुरेशानी पति फकीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

70 रुस्तम बल्द फकीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

71 रहीशाबी पत्नि अब्दुल गफार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

72 प्रतापसीग बल्द फदाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

73 चैनसीग बल्द प्रताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

74 प्यारेलाल वल्द सुखलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

75 रूपसींग देवीसींग पिस . दौलतसींग पता सा. खैजरामापी भूमि स्वामी

76 साजिद वल्द वाजिद पता सा.राहतगढ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

77 इसरार वल्दयुसुफ खान पता सा. राहत गढ़ भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

78 मु.युसुफ वल्द नजर मोहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

79 मुह. हमीद मुह. जहीद मुह. शिराज मुह. हबीब पिता हाजी मुहम्मद युसूफ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

80 भूरेखा अब्दुल राजिकअब्दुल वाजित मुहम्मद अप्सर मुहम्मद मुस्तकीन भूमि स्वामी मुह. वाहिद पिस. हल्कईशकीलाली बेवा हल्कई सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

81 अब्दुल गफ्फार बल्दअब्दुल गफूर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

82 बाबूलाल वल्द मन्नूलाल पता सा. देह सेवा खातेदार

भूमिस्वामी

83 अनवार पिता जहूर उल हक पता सा. रहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.180

0.180

129/3

86

0.800

भूमिस्वामी

0.800

0.860

भूमिस्वामी

0.860

92/1

124

0.540

0.540

भूमिस्वामी

3.200

3.200

92/2

94

0.460

0.460

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

1.520

1.520

92/3

भूमि स्वामी

1.210

1.210

93/3

1.210

1.210

भूमिस्वामी 93/5

0.400

0.400

93/6

1.600

1.600

95/1

96

0.080

0.080

0.500

0.500

भूमिस्वामी 100/1

1.200

1.200

100/2

0.400

0.400

100/3

0.400

भूमिस्वामी

0.400

101/1

0.400

0.400

101/2

0.550

0.550

101/3

102

0.500

0.500

104

1.600

1.600

103

1.300

1.300

122/6 0.900

0.900

1.210

1.210

125/6

114

4.270

4.270

115

0.470 0.470

116

0.790

0.790

122/2 0.470 0.470

128

0.810

0.810 भाग 1 ]

5801

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

84 अब्दुल सलाम बल्द अब्दुलरसीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

85 वसीम पिता अब्दुल रसीद पता निवासी ग्राम राहतगढ़ भूमि स्वामी

86 हरप्रसाद बल्द रामप्रसाद पता सा. सागर भूमिस्वामी

87 तुलाराम बल्द हल्का पता सा. देह भूमि स्वामी

88 धनाबाई बेवा हल्कई सुनील महेन्द्र वल्द हल्कई पता सा. देह भूमि स्वामी

89 हरिशंकर वा.उमाशंकर ना. वा. पिस . कैलाश पा.व खुद मां राधाबाई बेवा कैलाश पता सा. देह भूमि स्वामी

90 डेलनसींग बल्द घन्सू पता सा. देह भूमिस्वामी

91 द्रोपतीबाई बेवा सुखलाल पता सा.परासरीखुर्द भूमिस्वामी

92 रोहित पिता ऋषिराज पता निवासी परासरी खुर्द भूमि स्वामी

93 ऋषिराज बल्द सुखलाल पता सा. परासरी खुर्द भूमिस्वामी

94 मु. सगीर बल्द पीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

95 मु.आजम बल्दअब्दुल गफ्फार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

96 चंपाबाई बेवा बाबूलाल भगवानदास बलराम मुन्ना पिस. बाबूलाल नत्थीबाई पुत्रीबाबूलाल पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

97 अब्दुल हबीब वल्द अब्दुल रसीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.850

117

0.850

भूमिस्वामी

118

0.210

0.210

भूमिस्वामी

0.220

0.220

भूमिस्वामी 121

1.610

1.610

भूमिस्वामी 122/1

0.800

0.800

भूमिस्वामी 122/3

0.800

भूमिस्वामी

0.800

122/4

0.800

0.800

भूमिस्वामी 122/5

1.010

1.010

भूमिस्वामी 122/7

1.020

1.020

भूमिस्वामी 125/2/1

1.000

125/2/2

1.000

भूमि स्वामी

1.000

125/3/2

1.000

भूमि स्वामी

1.020

1.020

125/3/1

भूमि स्वामी

1.620

1.620

भूमिस्वामी 125/4

भूमिस्वामी

0.800

0.800

125/5

0.800

0.800

भूमिस्वामी 125/7

भूमिस्वामी

127

1.030

1.030

0.360

0.360

भूमिस्वामी 129/2

137.270

181 137.270

कुल किता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7) 2014- सात - शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 . 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला- सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 . 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला - सागर समुचित सहयोग करेंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें । अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 5802

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्रमांक 103-अ-82-2017-18-4384

सागर, दिनांक 7 जून 2019 बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बाँध के अंतर्गत मौजा खेजरामाफी पटवारी हल्का नंबर 11 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् जहाँ उपधारा ( 1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा -19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत् धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 104-अ-82-2017-18-4387

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध के अंतर्गत मौजा महूनागूजर पटवारी हल्का नंबर 20 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् जहाँ उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नही की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा-19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत् धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 105-अ-82-2017-18-4379

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध के अंतर्गत मौजा पेखलोन पटवारी हल्का नंबर 19 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् जहाँ उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा-19(1 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 106-अ-82-2017-18-4380

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध के अंतर्गत मौजा देकरी पटवारी हल्का नंबर 19 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत् जहाँ उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नही की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा-19(1 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जी धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत् धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । 5803 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

क्रमांक 107- अ-82-2017-18-4390

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना मड़िया बॉध के अंतर्गत मौजा कोलुआ पटवारी हल्का नंबर 22 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् जहाँ उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नही की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है- परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी , यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा -19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । 1

क्रमांक 108-अ-82-2017-18-4381

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध के अंतर्गत मौजा मढ़देवरा पटवारी हल्का नंबर 21 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् जहाँ उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नही की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा-19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत् धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 109-अ-82-2017-18-4385

सागर, दिनांक 10 जून 2019 बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध के अंतर्गत मौजा सागोनी उमरिया पटवारी हल्का नंबर 21 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् जहाँ उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नही की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा-19(1 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत् धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 110-अ-82-2017-18-4403

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध के अंतर्गत मौजा चंदनहारी पटवारी हल्का नंबर 23 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) रसायन तहत् जहाँ उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नही की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा-19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो, धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7 ) के तहत् धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । A 5804

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्रमांक 111-अ-82-2017-18-4382

सागर, दिनांक 07 जून 2019 बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना मड़िया बाँध के अंतर्गत मौजा गाजीखेड़ा पटवारी हल्का नंबर 25 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् जहाँ उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नही की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी , यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा-19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की, धारा 19 (7 ) के तहत् धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 112- अ-82-2017-18-4386

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध के अंतर्गत मौजा हिनोतिया कलॉ पटवारी हल्का नंबर 23 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् जहाँ उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नही की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी , यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा-19(1) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत् धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 113-अ-82-2017-18-4389

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध के अंतर्गत मौजा हुराकुटगुँवा पर नंबर 24 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थाप प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.20- की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा तहत् जहाँ उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नही की ज उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित संरकार को बारह मास् बढाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धार तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो धारा -11 अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 धारा -11 की प्रासंगिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । की क्रमांक 114- अ-82-2017-18-4383

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बाँध के अंतर्गत मौजा नादनवारा पटवारी हल्का नंबर 18 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 14.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत् जहाँ उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नही की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा-19(1 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । 5805 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

क्रमांक 115- अ-82-2017-18-4388

अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत् बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध के अंतर्गत मौजा भधूकावारी पटवारी हल्का नंबर 18 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक / 05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 16.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है । अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत् जहाँ उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नही की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति होगी , यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो उसे न्यायोचित ठहराती है । इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा-19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नही किया जा सका है जो धारा-11 की प्रारंभिक धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

प्रीति मैथिल नायकस , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) , जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 6 जून 2019 क्र. -भू-अर्जन- 19-प्र. क्र. 01- अ-82-2019-20.-

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि कय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "सुण्डी बैराज योजना " तहसील सैलाना जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम घेरपिपली , फतेहपुरिया और राजपुरा के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2/ 2014 / सात / 2 ए/ भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

परिसम्पत्ति काविवरण

खसरा कमांक

कं. कृषकगण का नाम व पिता का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

सिंचित

कुल

0.14

0.14

9/2 में से

1 श्री भुरा पिता सभरा, जाति- गुर्जर, भूमि स्वामी- घेरपिपली ।

0.19

0.19

2

08 में से

दिलीप पिता रामसिंह, गुड्डी पिता मोहन व हरकुंवर बेवा मोहन जाति- गुर्जर, निवास- घेरपिपली

0.20

0.20

3

0.3 में से

गोपाल पिता कालु ग्राम राजपुरा जाति- राजपुत निवासी शिवगढ ग्राम - राजपुरा

0.04

0.04

4

4/1 में से

राजेन्द्रसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपुत निवासी- शिवगढ, ग्राम राजपुरा

0.05

68 में से

5

गोपाल गौशाला जिला रतलाम , ग्रांम - फतेहपुरिया

0.10

0.05 0.10

71 में से

(2)

0.57

0.15

भोग

0.72

किता 06 5806

[भागः 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्रमांक भू-अर्जन-19-प्रकरण क्रमांक- 02-अ- 82-2019-20

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि कय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "माण्डवी तालाब योजना" तहसील जावरा जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम माण्डवी के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2/ 2014 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा । ग्राम- माण्डवी, पटवारी ह.न. 12

खसरा क्रमांक

कं.

परिसम्पत्ति काविवरण कृषकगण का नाम व पिता का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

सिंचित

कुल

0.076

0.076

1

1144 में से

अकबर खां पिता सुभान खां जाति-पिंजारा निवासी माण्डवी

0.116

0.116

1158में से

2 बालाराम, कचरीबाई पिता भेरू व भागुडी पिता बगदीराम जाति बलाई निवासी-माण्डवी

0.092

0.092

1161 में से

3 भागीरथ पिता भुवान जाति-डांगी निवासी-माण्डवी

0:120

0.120

1201/1 में से

4

भुवान अम्बाराम उर्फ अम्बालाल पिता जाति-डांगी निवासी-मांडवी

0.012

0.012

5

1204/2 में से

0.144

1205 में से

0.144

धारा सिंह पिता रूघनाथसिंह व कैलाश कुंवर पति रूघनाथसिंह जाति-डांगी निवासी- मांडवी

0.056

1206 में से

0.056

6

नागेश्वर पिता भंवरलाल, देव कुंवर बैवा भंवरलाल , मांगीलाल, इंदरसिंह पिता लक्ष्मण , धापुबाई पिता लक्ष्मण जाति-डांगी निवासी-मांडवी

योग

0.616

किता 07

0.616 5807 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्रमांक भू- अर्जन-19-प्रकरण क्रमांक-09-अ-82-2018-2019

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "बारोडा में पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण" तहसील व जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम बारोडा के खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 112-2 / 2014/ सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो नो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा । ग्राम-' बारोडा, पटवारी ह.न. 06

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

खसरा क्रमांक

क्रं.

परिसम्पत्ति का विवरण कृषकगण का नाम व पिता का नाम

असिंचित

सिंचित

कुल

0.075

0.075

78 में से

1.

मांगुसिंह पिता भुवानसिंह राजपुत ग्राम- बारोडा, तह.व जिला- रतलाम

रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5808

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग - खुडैल, जिला इन्दौर

खुडैल, दिनांक 13 जून 2019 क्र. 382- भू-अर्जन- 2019.-

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक ००० अ-82/ 2019-20 ...अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जानेवाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

3

5

1

9/1

0.049 इन्दौर खुडैल कपाल्याखेड़ी, प.ह.नं.-69

9/2

0.019

0.020

12/1/2

12/2/2

0.018 5809 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

1

13/1

0.034 इन्दौर खुडैल

0.016

20/1/1

3

कपाल्याखेड़ी,

प.ह.नं.-69

0.010

20/1/2

20/2

0.026

0.017

20/1/5

0.019

20/3/1

20/3/2

0.016

0.024

56/1

0.029

56/5/1

0.007

96/1

68

0.038

72/1

0.019

72/2

0.033

72/3

0.005

0.012

75/2

76/1/1

0.014

0.014

77/2

0.002

76/2/1

0.011

76/2/2

0.019

92/1/1

0.010

92/1/2

92/2/1/1

0.007

93/1

0.053

97/2

0.017

28

0.558

कुल योग

5810

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्र. 386- भू- अर्जन- 2019.-

कमांक- 37-82 /....

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मॅजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

5

1

40/1

0.005

इन्दौर खुडैल रामगढ़, प.ह.नं.- 50

41

0.023

0.015

42/1

0.012

50

0.014

51

0.013

43

इन्दौर खुडैल

46/1

0.051

रामगढ़ ,

प.ह.नं.- 50

47

0.009

132/2

0.014

0.089

139

0.010

158/3/1

158/3/2

0.032

158/4

0.044

0.031

159

169/1/1

0.010

0.006

172/1

16

0.378

कुल योग

5811 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्र. 398- भू- अर्जन-2019.-

क्रमांक 0006- अ- 82-2019-20.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मॅजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

1

2

0.017

42/1

इन्दौर खुडैल धमनाय , प.ह.नं.- 68

0.008

42/2

77

0.014

102/1/मिन-1

0.014

102/2/1 5812

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

5 1

इन्दौर

0.014

102/1/मिन -2

खुडैल धमनाय, प.ह.नं.- 68

102/2/2

0.031

106/2

0.007

110/1/2/1/मिन-1

0.005

110/1/2/1 /मिन-2

0.006

110/1/2/2

0.010

110/1/2/3/मिन-1

0.002

110/1/2/3/मिन-2

0.002

0.011

110/1/2/4

111/2

0.004

112/2/1

0.014

112/2/2

0.016

112/2/4

0.010

112/2/3

0.011

0.005

112/2/5

0.026

235/1

242/2

0.014

236

0.010

237

0.059

242/1

0.048

0.015

244/1

244/2

0.024

0.005

253/2

257/1

0.024

257/2

0.028

259

0.051

260

0.007

31

0.512

कुल योग

1

5813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

क्र. 390 -भू-अर्जन- 2019.-

क्रमांक 0002- अ-82-2019-20.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.007

157/2/1

उज्जैनी,

इन्दौर खुडैल

प.ह.नं.- 67

0.029

158/1/3/2

158/2/2

0.031

0.023

160

0.056

161 5814

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

1

2

162/2

0.024 इन्दौर खुडैल

0.014

170/1

उज्जैनी,

प.ह.नं.- 67

170/2

0.051

0.032

185/1

185/2/मिन-1

0.003

186/1

0.017

187/1

18/2

186/2

0.013

187/2

0.005

188/1

0.035

0.024

191/2

0.023

192

0.017

194/1

0.009

194/2

0.007

194/3

0.007

194/4

0.427

20

कुल योग

5815 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्र. 394- भू-अर्जन-2019.-

क्रमांक 0007- अ-82-2019-20. अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह , जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

1

3

5

इन्दौर खुडैल

6/2

0.022

सिन्धीबरोदा,

प.ह.नं.- 69

01

0.022

कुल योग

i 5816

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्र. 402- भू-अर्जन-2019.-

क्रमांक 0005-अ-82-2019-20.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

1

इन्दौर

0.032

111/1/2/मिन-1

खुडैल हासाखेड़ी, प.ह.नं.-50

0.023

111/2/1/मिन-1

111/3/मिन-1

0.022

0.027

111/4/मिन-2

117/5

0.033

इन्दौर खुडैल

121

0.038

हासाखेड़ी,

प.ह.नं.-50

128/1/1

0.028

0.012

134/3

131/2

0.060

133

0.046

0.009

134/1

134/2

0.011

0.025

135/1

0.007

135/2

0.077

193/1

0.025

193/2

0.012

197/1/2

0.007

197/3/1

0.039

197/5/मिन-1

19

0.533

कुल योग

5817 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

क्र. 406- भू-अर्जन- 2019.-

क्रमांक 0004- अ-82-2019-20.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग कमांक- 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

3

5

इन्दौर

0.025

240/मिन-2

खुडैल गारीपिपल्या, प.ह.नं.-50

247/1/1

0.026

247/1/2

0.017

247/1/3

0.017 i 5818

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

इन्दौर खुडैल

248/2

गारीपिपल्या,

प.ह.नं.-50

250/2

0.011

}

251

0.014

0.035

261

269

0.010

0.086

278/1

281/2

0.062

283/1

0.010

283/2/1

0.022

283/2/2

0.020

0.033

284/1/2

284/3/2

0.035

286

0.021

287/1

0.040

17

0.484

कुल योग

प्रतुलचंद्र सिन्हा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी.

5819 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 12 जून 2019

पत्र क्र. 213 - भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

"अनुसूची"

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम -सैरपुर

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 4.924 हेक्टर .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(5) (2)

(3)

(1)

0.077

1324

1

के बहरी नहर विस्तार योजना

0.001

2

1322

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी

1323

0.053

3

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना ( द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर

(म. प्र. ) .

0.080

1313

4

की माईनर नम्बर 6 निर्माण हेतु.

0.058

1315

5

0.093

1296

6

7

0.062

1310

1274/1

8

1274/2/1

0.240

9

10

1274/2/2

11

1261/1

0.008

1261/2/1

12

1261/2/2

13

1262/1

14

0.025

1262/2/1

15

1262/2/2

16 5820

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(2) (1)

17

1264

1263/1 18

1263/2 19

1242 20

1245 21

1227 22

1223 23

1225 24

1114 25

26

1207/2

1207/3 27

1120 28

1119 29

1121 30

31

1075/1 32

1075/2

1062 33

1063 34

35

1060 36

571

569/1350 37

1081 38

1059 39

40

1052

1053 41

1071/1 42

1071/2 43

1051/1 44

1051/2 45

1054/2 46

1050 47

1042 48

570 49

999/1 50

51

999/2 52

993/1

998/1 53

54

998/2 (3)

(4)

(5) 0.009

0.028

0.070

0.093

0.084

0.025

0.029

0.028

0.039

0.006

0.020

0.010

0.040

0.070

0.006

0.054

0.047

0.034

0.027

0.024

0.030

0.057

0.010

0.053

0.038

0.050

0.001

0.088

0.001

0.007

0.040

0.041

0.001

0.046

0.045 5821 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

(1)

(2)

997/1 55

56

997/2

997/3 57

58

1111 59

1257/4

1257/2 60

1290/4 61

1257/5 62

63

1257/3 64

1290/1

1290/2 65

1259/1 66

67

1290/3 68

1290/5

1045 69

70

1044 71

980 72

979

978 73

74

977

976 75

461 76

462 77

78

460 79

451

448 80

81

449 82

450 83

446 84

445

433 85

416 86

415 87

418 88

89

414 90

407 91

410 92

975/1

(4)

(5) (3)

0.026

0.027

0.027

0.034

0.030

0.020

0.020

0.020

0.044

0.004

0.080

0.005

0.060

0.018

0.041

0.028

0.092

0.018

0.020

0.024

0.001

0.043

0.071

0.048

0.071

0.004

0.027

0.009

0.047

0.006

0.159

0.193

0.007

0.003

0.101

0.015

0.058

0.037 5822

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(1)

(2)

406 93

388 94

95

377

375 96

372 97

98

371

385 99

100

390

384 101

383 102

374 103

369 104

105

355 106

370

368 107

108

357

572 109

110

573/1

576/1 111

112

339/1

339/2 113

337 114

115

974 116

576/4

703 117

704 118

119

698 120

699

689 121

700 122

123

690 124

691/1 125

691/2

760 126

762 127

128

769 129

576/3 130

1074/1 131

1074/2 132

1105/1

(5) (3)

(4)

0.045

0.019

0.005

0.165

0.012

0.028

0.019

0.105

0.039

0.008

0.014

0.055

0.078

0.096

0.076

0.003

0.028

0.003

0.030

0.016

0.019

0.001

0.013

0.078

0.002

0.011

0.021

0.004

0.007

0.015

0.025

0.026

0.057

0.004

0.156

0.027

0.057 5823 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

0.050

133

1105/2

376

0.001

134

0.020

135

389

4.924

योग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.

(2)

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

( 4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व - संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 215 - भू- अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

"अनुसूची"

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील-बहरी

(ग) ग्राम का नाम-पोखड़ौर

(घ ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 1.945 हेक्टर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.013

12/1

1

0.030

12/2

कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी

2

13

0.017

3

(म. प्र.) .

0.003

4

14

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना ( द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माईनर नम्बर 4 निर्माण हेतु.

0.089

5

17

0.016

52

6

0.053

7

54 5824

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(1)

(2)

55 8

9

56 10

57

58 11

12

59

60 13

14

61/1

62 15

16

67

72 17

73/1 18

19

157

158 20

162 21

22

164

172 23

173 24

170 25

233 26

234 27

264 28

265 29

260 30

266 31

32

259

267 33

257 34

35

256 36

254

340 37

341 38

342 39

343 40

344 41

42

346

350/1 43

44

171/1 45

69/1

(5)

(4)

(3)

0.051

0.004

0.028

0.019

0.042

0.009

0.129

0.044

0.009

0.018

0.007

0.070

0.088

0.216

0.038

0.035

0.001

0.059

0.046

0.037

0.079

0.0520

0.062

0.010

0.046

0.001

0.032

0.032

0.010

0.028

0.020

0.028

0.018

0.018

0010

0.034

0.065

0.100 5825 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

0.065

46

69/2

47

263

0.064

1.945

योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 217- भू-अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

" अनुसूची "

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम का नाम- सजहा खुर्द

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.219 हेक्टर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(5) (1)

(2)

(3)

0.010

1

117

0.022

2

118

119

0.006

3

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला-सीधी (म. प्र.) .

120

0.006

4

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माईनर नम्बर 5 निर्माण हेतु.

121

0.007

5

0.010

6

122

0.010

7

113 5826

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

112

0.007

8

0.023

9

110

111

0.013

10

106

11

0.009

12

107

0.018

0.002

98

13

0.024

14

99

0.027

100

15

0.006

16

96

0.005

95

17

18

93

0.005

92

0.009

19

0.219

योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 219 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

" अनुसूची"

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- बहरी 5827 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(ग) ग्राम का नाम-अमरपुर

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.735 हेक्टर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.022

222

1

221

2

0.094

0.028

220

3

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

0.009

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर कीमाईनर नम्बर 8 .

219

4

0.127

224

5

0.086

6

225

0.024

226

7

0.002

238

8

0.026

227

9

0.079

228

10

0.027

206

11

0.060

203

12

0.001

13

202

0.048

14

185

187

0.033

15

0.007

188

16

0.036

182

17

0.036

177

18

0.006

161

19

176

0.032

20

0.035

169

21

170/1

22

0.038

170/2

23

24

171/1

0.042

171/2

25

26

127/1

0.051

127/2

27

28

126/1

0.038

126/2

29

0.006

124

30

0.041

31

125/1

0.060

96

32

0.042

98

33

0.065

54

34 [भाग 1 5828

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

(3)

(4)

(5) (1)

(2)

0.044

35

55

0.024

36

56

0.036

37

57

0.036

38

58

60/1

39

60/2

0.141 .

40

60/3

41

0.001

42

19

0.002

217

43

0.002

168

44

92

0.044

45

0.004

7

46

0.060

259

47

0.070

48

257/1

0.070

49

95

1.735

योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 221 - भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय , की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

"अनुसूची"

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी 5829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम का नाम- पुजौही

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 1.157 हेक्टर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)

(1)

(2)

0.030

1

296

0.050

2

294

0.005

3

295

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ).

0.114

354

4

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना ( द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माईनर नम्बर 8 निर्माण हेतु.

0.080

5

353

0.060

352

6

0.003

7

359

360

0.051

8

0.014

361

9

363

0.155

10

0.115

343/1

11

12

343/2

0.066

344

13

0.030

341

14

106

0.009

15

100

0.015

16

0.110

17

105

0.058

99

18

82

0.046

19

83

0.030

20

0.045

77

21

0.025

300/2

22

0.046

75

23

1.157

योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम , 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

[भाग 1 5830

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

पत्र क्र. 223 - भू- अर्जन -2019 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

" अनुसूची"

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम का नाम- सजहा कला

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.606 हेक्टर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन स. क्र.

खसरा नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

(2)

(3)

(1)

0.072

1

252

0.053

253

2

251

0.042

3

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

4

245

0.046

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माईनर नम्बर 5 निर्माण हेतु.

0.002

250

5

0.014

241

6

0.018

232

7

233

0.035

8

0.030

234

9

230

0.044

10

0.028

229

11

0.001

202

12

204

0.088

13

0.029

205

14

0.030

195

15

0.059

16

177

196

0.014

17

0.001

18

175

0.606

योग ..

5831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 225 - भू- अर्जन -2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय , की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्टं भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

"अनुसूची"

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम का नाम- झुमरिया

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.014 हेक्टर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

276/1

1

0.014

2

276/2

3

276/3

संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) . कार्यपालन यंत्री, महान नहर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माईनर नम्बर 8 निर्माण हेतु.

0.014

योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

[भाग 1 5832

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

पत्र क्र. 227 - भू-अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय , की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

"अनुसूची "

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम का नाम- मरसरहा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 5.973 हेक्टर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

(5)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (4)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3)

(2)

(1)

0.110

115

1

0.030

2

117

0.010

121

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

3

4

0.220

229

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माईनर नम्बर 8 निर्माण हेतु.

0.180

240/944

5

241

0.100

6

0.070

242

7

0.008

244

8

0.002

9

131

0.007

433

10

0.060

53

11

54

0.035

12

0.001

13

125

0.001

61

14

0.340

62

15

120

0.180

16

0.150

119

17

0.020

438

18

0.100

92

19

0.140

93/1

20 भाग 1 ]

428 21

250 22

265 23

266 24

25

489

500 26

27

506

507 28

504 29

511 30

31

503/1 32

515/1

513 33

563 34

565 35

569 36

568 37

571 38

580 39

581 40

582 41

42

579

578 43

573 44

559 45

557 46

556 47

554 48

555 49

900 50

897 51

896 52

895/1 53

895/2 54

893 55

891 56

889 57

937/968 58

937/970 59

937/969 60

937 61

5833 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

0.015

0.350

0.130

0.150

0.170

0.110

0.230

0.040

0.001

0.015

0.040

0.160

0.020

0.090

0.001

0.010

0.300

0.100

0.080

0.070

0.015

0.110

0.270

0.070

0.040

0.090

0.100

0.200

0.060

0.021

0.100

0.050

0.080

0.040

0.150

0.085

0.160

0.040

0.115

0.115

0.115 5834

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(2)

(3) (1)

108

62

0.001 63

566

0.100

योग .. 5.973 (4)

(5) (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) . उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व- संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 जून 2019

क्र. 532- भू- अर्जन-

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने एक से चार में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने छः में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने पांच में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा

(4) 0.500 (2) जवा

(3) गोहटा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

त्योंथर बहाव योजना के महाना कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर रीवा ( म. प्र. ) . माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

5835 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 17 जून 2019

क्र. 3933 - भू- अर्जन -2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली

जिला तहसील

पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रतिकर और पारदर्शिता

प्रस्तावित भूमि

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

का अधिकार अधिनियम ,

2013 की धारा 12 के

(हेक्टेयर में)

अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

रकबा 0.528

ग्राम-तिघरा

पेंच व्यपवर्तन वृहद (2) चांद

(1) छिन्दवाड़ा

परियोजना के अंतर्गत बिसाला

हेक्टेयर एवं

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा.

प.ह.नं. -29 उपरोक्त भूमि

निकलने वाली धमनिया ब.न. - 117

पर आने वाली

परिसंपत्तियां.

रा.नि.मं. -चांद.

माईनर की 1 एल सब-

दांयी तट मुख्य नहर से वितरक नहर की 5 एल माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण

किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट . www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

5836

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3934- भू- अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए- 101-2016- एम.पी.एस.- 31-1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि के नगर/ग्राम

जिला तहसील

पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रतिकर और पारदर्शिता

प्रस्तावित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

का अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 12 के

(हेक्टेयर में)

अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(4)

(5)

रकबा-01.850

(2) चांद

पेंच व्यपवर्तन वृहद

भू- अर्जन अधिकारी , तहसील-

(1) छिन्दवाड़ा

परियोजना के अंतर्गत (3) ग्राम-तिघरा चम्पत

हेक्टेयर एवं चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा.

प.ह.नं. -29

दांयी तट मुख्य नहर से

उपरोक्त भूमि

निकलने वाली धमनिया

पर आने वाली

ब.न. - 116

परिसंपत्तियां.

वितरक नहर की 5 एल रा.नि.मं. -चांद.

माईनर की 1 एल सब-

माइनर नहर निर्माण हेतु

निजी भूमि अधिग्रहण

किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

5837 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा , छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

( 4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक -01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3935 - भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं को बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(2) चांद

पेंच व्यपवर्तन वृहद (1) छिन्दवाड़ा

परियोजना के अंतर्गत

भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.

दांयी तट मुख्य नहर से

निकलने वाली धमनिया (3) ग्राम-चिखलीखुर्द , प.ह.नं. - 29/17 ब.न. -86 रा.नि.मं. -चांद.

रकबा 0.080 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

माइनर नहर निर्माण हेतु

वितरक नहर की 5 एल माईनर की 1 एल सब- निजी भूमि अधिग्रहण

किये जाने के संबंध में .

[भाग 1 5838

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षणं, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3936- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015 /w - I/CR/DPR/ Itarsi - Nagpur 3rd Line/New Delhi , dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेल्वे लाईन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) छिन्दवाड़ा

(2) पाण्डुर्णा ग्राम - करव्हार, प.ह.नं. -63,

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- पाण्डुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा.

(3) ब.न. -36

रा.नि.मं. - पाण्डुर्णा.

(6) भारत सरकार रेलवे मंत्रालय , नई दिल्ली , द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा-0.449 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

5839 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- पाण्डुर्णा , जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण ) मध्य रेल, नागपुर (महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3937 - भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय , नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015 /w - I/CR/DPR/ Itarsi - Nagpur 3rd Line/New Delhi , dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेल्वे लाईन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2) पाण्डुर्णा

(1) छिन्दवाड़ा

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- पाण्डुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा.

(3) ग्राम - बम्हणी, प.ह.नं. -53, ब.न. - 263, रा.नि.मं. - पाण्डुर्णा.

(6) भारत सरकार रेलवे मंत्रालय , नई दिल्ली, द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा 0.011 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

5840

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- पाण्डुर्णा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यकारी इंजीनियर ( निर्माण ) मध्य रेल, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी समय पर किया जा सकता है.

(7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3938 - भू-अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय , नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015 /w- I/CR/DPR/Itarsi - Nagpur 3rd Line/New Delhi , dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाईन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (2) पाण्डुर्णा

(3) ग्राम- पारडी,

(1) छिन्दवाड़ा

प.ह.नं.-61,

(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- पाण्डुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा.

ब.न.-237,

रा.नि.मं. - पाण्डुर्णा.

भारत सरकार रेलवे मंत्रालय , नई दिल्ली , द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा 0.119 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

5841 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- पाण्डुर्णा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यकारी इंजीनियर ( निर्माण ) मध्य रेल , नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3939 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय , नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015 / w - I/CR/DPR/Itarsi - Nagpur 3rd Line /New Delhi , dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाईन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागूहोंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

तहसील नगर/ग्राम

पुनर्व्यवस्थापन में उचित

जिला

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली. प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4) रकबा 0.133

(2) पाण्डुर्णा

(1) छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

प.ह.नं. -63,

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- पाण्डुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा.

उपरोक्त भूमि

(3) ग्राम -दाढीमेटा , ब.न.-136,

(6) भारत सरकार रेलवे मंत्रालय , नई दिल्ली, द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर

अर्जित की जाने

रा.नि.मं. - पाण्डुर्णा.

वाली प्रस्तावित

तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- पाण्डुर्णा , जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यकारी इंजीनियर ( निर्माण ) मध्य रेल, नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 21 जून 2019

पत्र क्र. 594 - भू- अर्जन- प्रकाशन -2019. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(2)

(1)

3.000

सतना

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु (3) हरदुवा

बिरसिंहपुर

भूमि का अर्जन एवं उस पर

(5) संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) . स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(२ ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 596 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(2) (3)

2.000 सतना

खड़ौरी कला

बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद,

जिला शहडोल (म. प्र. ) .

भूमि का अर्जन , एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 598 - भू- अर्जन- प्रकाशन -2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4) (1)

(2)

1.500

(3) बहेरा

सतना बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर संभाग क्रमांक-3 देवलोंद,

स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

जिला शहडोल (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 600 - भू- अर्जन- प्रकाशन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 5844

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील

(हे. में) (2)

(4) (1)

4.000 सतना

(3) गड़रिहान

बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन , एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 602- भू- अर्जन- प्रकाशन -2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) 5.100 (1) सतना

(3) दुनाव

बिरसिंहपुर

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 604- भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील

(हे. में)

(4) (1)

(2)

1.000 सतना

(3) पिपरहा

बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 606 - भू- अर्जन- प्रकाशन -2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.000 (1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(3) खड़ौरी खुर्द पवई.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म . प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 608 - भू-अर्जन- प्रकाशन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 5846

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(2) (3)

7.000 सतना

पथरौड़ा

बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ).

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय - प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 610 - भू- अर्जन- प्रकाशन -2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 1.500

(3) ऐंझी

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद , जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 612 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) (2)

3.000 सतना

(3) पड़रिया

बिरसिंहपुर

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 614 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4) 4.000

(3) उदका

सतना

(2) कोटर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 616- भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 5848

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

करही कला

4.000 सतना

कोटर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय - प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 618 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) 9.300 (1) सतना

(2) कोटर अंधरवार

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेत्तु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय - प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 620 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]

5849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (1)

(2) (3)

8.000

बिहरा

सतना

कोटर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 622 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 6.000

(3) अबेर

(1) सतना

(2) कोटर

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन , एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 624- भू- अर्जन- प्रकाशन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 5850

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

(3)

(1)

5.000 सतना कोटर सेमरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 626 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में) (1)

(4) 4.000 (2) कोटर

(3). मौदहा

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 628- भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भाग 1 ]

5851

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(1) (2)

(4) 5.000 सतना

कोटर पटना खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 630- भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहरनहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 5.000 (1) सतना

(2) कोटर टिकुरी (3)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन , एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(5) 、 कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 632 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 6.000

(3) खम्हरिया नवाजी

(2) सेमरिया

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

5852

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 7 जून 2019

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 57-अ- 82-2017-18-3083.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

:

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-जयसिंहनगर

(ग ) ग्राम- बराछ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि )-18.173 हेक्टर डूब एवं नहर क्षेत्र.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.304

70/7

348/1

0.459

1.600

348/2

0.056

95

1.109

96

0.120

349/1/1/ख

98/1

0.049

98/2

0.049

0.143

2913

0.247

86/1

78/1

0.080

0.506

91/4/क

0.224

94/1/ख

0.249

86/2

0.506

91/4/ख

(2)

(1)

78/2

0.080

0.247

86/3

78/3

0.080

76

0.081

82/4

0.700

0.302

77

0.178

90

87

0.344

0.486

82/2/क

0.027

530/7

545/1 /ख

0.013

0.016

537

529

0.073

538

0.025

540/1

0.013

519

0.050

540/3

0.092

0.016

540/4

0.020

541/1

540/2

0.021

0.016

544/2

517

0.067

545/2/ख

0.016

545/2/ग

0.018

0.012

545/2/घ

0.028

545/3/च

546/1

0.051

0.069

547/1

0.263

88

75/2/ख

0.150

0.150

75/3/ख

0.202

70/4/ख

0.160

75/3/क

70/4

0.203 भाग 1 ]

5853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(2) (1)

75/2/क

0.150 71/3

0.100 73

0.776 89

0.275

0.387 91/1

0.708 91/3

0.032 99/2

0.085 98/2

0.250 85/3

0.028 98/1

85/2

0.250

0.500 70/6

453/2

1.437

0.180 454/2

0.200 454/3

0.015 455/2

455/3

0.015 455/4

0.015 500/1

0.039

0.010 500/4

0.030 494/1

493

0.030

0.049 492

0.103 819

0.048 478

0.016 480

0.008 418

0.047 818

802/1

0.033

0.011 801

802/2क

0.019

0.033 800/3/क/2

0.017 800/3 /क/3

0.136 803/1

0.046 885

(2)

(1)

0.032

884

883

0.031

0.015

455/5

455/6

0.026

0.015

455/7

456/1 क

0.131

457

0.051

2033

0.021

0.080

444

0.032

491

477

0.018

0.055

487

442/1/क

0.019

442/1/ख

0.019

0.019

442/1/ग

442/2

0.019

441

0.012

360/1/क

0.040

0.018

360/1 /ख

360/1 /ग

0.013

0.080

360/1 /घ

0.046

438/1

466/1 /क

0.040

466/2

0.040

0.100

465/2

0.054

530/4

874

0.035

875

0.047

878

0.013

0.017

891

0.053

893

0.036

1164

0.012

1165

1168

0.032

1170

0.037

2050/1

0.020 5854

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(2)

(1)

1964/1

0.018

2040/1

0.018

0.008

2039

2037/1

0.040

0.053

2038

0.010

2081

0.650

94/3

18.173

कुल 127 किता कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बराछ जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 58-अ-82-2017-18-3084.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम-बरकछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि)-13.487 हेक्टर डूब क्षेत्र.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

8/1

0.039

0.200

8/2

0.200

8/3

8/4

0.200

0.200

8/5

15/1

0.100

(2)

(1)

15/5

2.658

0.129

16

17

1.414

1.200

18

0.240

28/4

0.720

29/1

0.050

30/1

30/2

0.050

0.050

30/3

0.060

30/4

31

0.263

32

0.150

147

1.987

3.195

148

0.009

164/6

0.035

164/7

169

0.115

167/2

0.037

170

0.038

171/1

0.016

0.016

171/2

171/3

0.016

207/1

0.013

212

0.019

213

0.022

0.018

214/1

0.028

215/2

13.487

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बराछ जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1]

5855

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 13 जून 2019

क्र. 534- प्रशा .- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम-लूक न. 4

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.046 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1/6 0.046 योग . 0.046

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " महाना वितरक नहर की माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जून 2019

क्र. 3973 - भू-अर्जन-2019.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चॉद .

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- बतरी , प.ह.नं. - 34, ब. नं. - 187, रा. नि. मं.-चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 03.149 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

52/2

0.177

0.119

53/1

0.182

52/1

0.074

50, 56

0.096

58, 59

69/1

0.006

0.070

70/1

71/1

0.045

70/3

0.036

71/2

0.020

72/3

0.020

72/1

0.048

0.010

73/1, 64/2

77/1

0.040

0.006

75/3 , 76/3 5856

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

(2) (1)

0.045 75/4, 76/4

0.044 107/1, 116/1

0.044 107/5, 116/5

0.044 107/6, 116/6

0.028 108/4, 109/66 , 115/7

0.025 108/3, 109/4, 115/5

110/2 , 111/2 , 112/2,

0.053 113/2 , 114/2 , 115/4

0.064 108/1 , 109/1 , 115/1

109/2 , 110/1 , 111/1 ,

0.056 112/1 , 113/1 , 114/1 ,

115/2

0.012 132/3

0.020 132/6

132/4

0.012

0.019 132/8

0.062 131/1 , 145/1

0.035 132/1, 132/2

0.063 144/2/1 , 259/2/1

192/4 , 193/3 , 194/3 ,

0.110 195/3 , 196/3 , 197/4 ,

198/3, 199/4 ,

217

0.180

0.052 192/3, 193/1

0.040 192/1 , 194/1 , 195/1 , 197/1 , 220

192/2 , 193/2 , 194/2,

0.024 195/2 , 196/1 , 197/2,

198/1 , 199/3

196/2, 197/3 ,

0.015 198/2, 199/1

0.010 14/12, 169/2

0.153 201/2, 216/2

211/2 , 212/1 , 213 ,

0.105 214, 215

0.070 14/8, 14/9

14/10

0.030

(2)

(1)

0.045

14/3 , 14/4 , 169/1

0.144

167/1-3

0.088

147/5 , 148/4 , 149/1

0.048

128/1

0.088

147/7 , 149/2

128/2

0.048

148/1

0.324

148/3

योग 03.149 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन क्रमांक 1 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता हैं.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

5857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जून 2019

फा.क्र.EP.27-2014- चार- 167.- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 27 / 2014 / चार (राम अशोक शर्मा एवं अन्य विरुद्ध रामलल्लू बैस ) के संबंध में पारित निर्णय बाबत् भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 82 /म.प्र.- लो.स./(27/2014)/ 2019, दिनांक 31 मई 2019 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

प्रमोद शुक्ला, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 2019-10 ज्येष्ठ, 1941 (शक)

अधिसूचना

सं. 82- म.प्र. - लो.स.-(27/2014) /2019.- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग , राम अशोक शर्मा एवं अन्य द्वारा दायर निर्वाचन याचिका 2014 की संख्या 27 (राम अशोक शर्मा एवं अन्य विरुद्ध रामलल्लू बैस) में मध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ के दिनांक 08-04-2019 के निर्णय/ आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है.

आदेश से, हस्ता./- (एस. बी. जोशी) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi - 110 001 New Delhi , the 31st May, 2019-10 Jyaistha, 1941 ( SAKA)

NOTIFICATION

NO. 82- MP - HP- (27/2014)/2019.- In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of india hereby publishes the judgement/order dated 08 April 2019 Jabalpur Bench of Honab'le High Court of Madhya Pradesh in Election Petition No. 27 of 2014 ( Ram Ashok Sharma & Another Vs. Ramlallu Bais ) field by Ram Ashok Sharma & Another .

भाग 1 5858

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

4

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

of2014

Ε.Ρ. Νο. 2

Conser

Petitioners : 1. Ram Ashok Sharma , son of Shri Surendra Prasad Sharma , aged about 60 years , resident of village Jamua , Post Baidhan , Tahsil and Distt . Singrauli -

Presented ShilRamAsultskams

Satyanarayan Singh, son of Shri Vishwanath Sharan Singh, aged about 73 years , resident of village Karkosha, Post Pachor, P.S. Baidhan , Tahsil and Distt .

Versus

Is edentefio endSalgakarjansich Retitionerswho isidentifo at6pmon22/1119, 9ts Isheierepaulana app- anently Singrauli

Ramlallu Bais , son of Late Mayaram Bais , aged about 61years, resident of Medhouli Ward No. 10 , Tansen , Post Morba , Tahsil Singrauli , Distt. 'Singrauli .

Eropauley Stamped Properlydrawnlep app kotren time weespondent:

ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 READ WITH SECTION 81

Thisaccoubantalw. nequustnumer of

OF REPRESENTATION OF PEOPLES ACT, 1951

batehabie la

docum , The Petitioners , named above , beg to file this election petition on the /lowing facts and grounds :

FACTS

nagisteerdaddress Pf. and necerpt Sccunty depaultof

1. That the petitioners are the citizens of India and are permanently 212000 residing on the address as mentioned in the cause title hereinabove .

2. Thatthe Petitioners challenges the election of the respondent as MarthernMe Ber of State Legislature from Singrauli constituency , In M.P. General

Registrar( 1-1) JABALPUR IM.P.) AichCourt of

22 JAN 79ons , 2013 .

OF

2015

Itis submitted that the Election Program. for M.P. General Elections, State Legislative Assembly was as under:

For submission of Numination papers

1171-2013 to 8-11-2013

9-11-2013 to 10-11-2013 Scrutiny ci Nomination Papers

11-11-2013

Till 3 P.M. for withdrawal of candidature

NOTARY Ramadan Sharme Distt.MP Reg . 8.4.94 ONM

11-11-2013

After 3 P.M. allotment of symbol . 22 JAN 2014 25-11-2013 hatia byme

Voting 5859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Election Petition No.27/2014

Ram Ashok Sharma and another...

Petitioners

Versus

Ram Lallu Bais ...

Respondent

For the Petitioner : Mr. Sanjay K.Agrawal , learned Advocate with Ankita Khare , learned Advocate .

For the Respondent : Mr. R.P.Agrawal , learned Senior Advocate with Mr. Sharad Gupta, learned Advocate.

Present: HONOURABLE MR.JUSTICE ATUL SREEDHARAN

ORDER

(8.4.2019)

ICOURTOF

This election petition under judgment has been filed by the Petitioners Ram Ashok Sharma and Satyanarayan Singh. The sole Respondent is Ram Lallu Bais, who is the sitting member of the Legislative Assembly from Singrauli constituency. The Petitioners are voters of the Singrauli constituency The Respondent is the returned candidate having been declared elected from the Singrauli constituency as a Member of the Legislative Assembly . The Respondent has been declared elected having secured 47,556 votes, whereas his immediate rival from the Indian National Congress Party Mr. Bhuvneshwar Prasad Singh had secured 37,271 votes .

भाग 1 5860

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

2. The election of the Respondent as the returned candidate has been challenged under section 100(1)(d)(iv) of the Representation of the Peoples Act, 1950 (hereinafter referred to as "theAct" ) .

3. The crux of the Petitioners' case is that the Respondent submitted a false declaration in his affidavit, which he submitted along with his nomination papers , by not disclosing his properties . It is also challenged on the ground that the Respondent has not disclosed correctly his educational qualifications in the affidavit.

4. The Petitioners have stated in paragraph 5 of the election petition that they are the voters of the Singrauli constituency and that the name of the Petitioner No.1 is recorded in Part I of the voters list of village Jamua, Tahsil Singrauli , and finds its place at serial number 41. The Petitioner No.2 finds his name recorded in Part I of the voters list of village Karkosha, Tahsil Singrauli , and finds its place at serial number 92. The Petitioners have stated that the Respondent has made a false declaration in the affidavit submitted by him along with his nomination papers as he has not fully disclosed the properties ownedby him .

5. In paragraph 7 of the petition, the Petitioners state that in the year 2003, the Respondent was elected as a Mayor of Municipal Corporation, Singrauli , and that the Respondent has ancestral properties at Ranhor, Tahsil Dudhi, district Sonbhadra. In paragraph 8, the Petitioners state that in the affidavit , which is 5861

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2019

भाग 1 ]

filed by the Respondent along with his nomination papers for the elections which were held in the year 2013, the Respondent has shown that the houses situated at village Medhauli , district Singrauli, and House No.61 , situated at village Medhauli are his ancestral properties . This declaration , according to the Petitioners , is a false statement.

6. In paragraph 9 of the petition , the Petitioners state that the Respondent had constructed these houses ten years back and that the total cost of construction of both the houses is approximately rupees two crores and that the Respondent has disclosed value of the houses as rupees one crore and seventy lakhs . It is also alleged that these houses were constructed by the Respondent himself and that he had no legal income to invest such a huge amount. Further, in order to raise a doubt that the Respondent indulged in corruption, the Petitioners state that the Respondent who was elected as a Mayor of the Municipal Corporation of Singrauli in the year 2003 and thereafter, was also elected as a Member of the State Legislative Assembly from Singrauli constituency in the year 2008. The Petitioners state that in the ten years that the Respondent was a public servant in his capacity as a Mayor and MLA , he was required to explain his assets and that it is clear from the income tax returns of the Respondent that he did not have the requisite income to invest approximately rupees two crores for the construction of houses . So , the Petitioners would want this court to draw the inference that the Respondent had accumulated vast amounts of money illegally during his tenure [भाग 1 5862

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

as public servant, initially in the capacity of Mayor and thereafter as an MLA . Thereafter, the Petitioners have stated that thedisclosure of the houses as his ancestral properties had materially affected his election as he had tried to project himself to be an honest person, whereas he had accumulated huge assets which cannot be said to be legal as otherwise , nothing hadprevented the Respondent from disclosing the same in his income tax returns .

7. Thus, it is alleged by the Petitioners in paragraph 9 of the electionpetition that the houses were duly constructed by the Respondent and were not his ancestral properties as the Respondent had started paying the property tax only from the year2004 .

8. In paragraph 10 of the election petition , the Petitioners have alleged that the Respondent " is not literate" and he has given false information in the affidavit which he had filed along with thenomination papers for the elections in 2013. The Petitioners have submitted that the Respondent has stated in his nomination paper that he is a graduate from Kalavidhi University, Singrauli , in the year 1984. According to the Petitioners , the affidavit of the Respondent, which they averred to have downloaded from the official website of the Election Commission for the State of Madhya Pradesh , reflects his educational qualification as graduate , Uttama, Kalavidhi College, Singrauli, 1984 whereas , in the affidavit which the Respondent had filed along with the nomination papers for the State Assembly Election of 2013, the Respondent is stated to A.

5863 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

have shownhis educational qualification as Madhyama, Hindu University, Allahabad (U.P. ) . The Petitioners have further stated that in column 12, the Respondent has shown his educational qualification as uttama, Hindi Sahitya Sammelan Vishwavidyalaya, Allahabad . The Petitioners have stated that the said University does not exist as the list of recognized universities issued by the UGC does not show any university under the name and style of the Hindi Sahitya Sammelan Vishwavidyalaya, Allahabad . The Petitioners have further stated that the course of uttama and madhyama are not the recognized courses. It is further submitted that as per the information collected by the Petitioners , the Respondent has allegedly not even passed Class Vth examination. This contention that the Respondent has not even passed the Vth Standard was abandoned by the Ld. Counsel for the Petitioners in the course ofarguments and, therefore , does not merit any reference to its contents.

HIGHCOURTOF MADHYA

9. Inparagraph 12 of the petition, the Petitioners alleged that the Respondent is running a college in the name and style of Mayaram Degree College, Jayant Singrauli Main Road , Singrauli . It is alleged by the Petitioners that the college was deristructed by the Respondent himself. Likewise , it is further alleged that the Respondent had constructed Mayaram Law Accordingto the Petitioners , these colleges are in the name of the late father of the Respondent , namely Shri Mayaram . The Petitioners alleged that approximately rupees _four crores were invested by the Respondent in these भाग 1 5864

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2019

institutions which he has not disclosed as being part of his assets in the affidavit which he has filed along with the nomination papers .

10. Paragraphs 13 to 20 of the election petition has been abandoned by the Petitioners in the course of arguments . The said paragraphs refer to alleged corrupt practices indulged in by the Respondent in the course of the elections . As the same are abandoned, and no evidence has been led to establish the same , there is no necessity to dilate on the particulars stated in those paragraphs .

11. The Respondent has filed his written statement in the petition and has denied the allegations levelled against him in the electionpetition . The Respondent has not disputed the contents of paragraphs nos.1 , 2, 3 and 4 of the election petition. Thereafter, from paragraph 5 onwards the Respondent has denied or disputed the allegations levelled against him by the Petitioners . On 02/07/14, issues were framed by this court which are as under:

S.No

Issue

Finding

1 Whether Respondent has given No false declaration in his affidavit which he had filed along with nomination paper?

2

Not Proved as issue abandoned by Petitioners .

Whether Respondent in his affidavit has suppressed the material fact in regard to allotment of house LIG No.6 in Special Area Development Authority, Sidhi by making false declaration to Special Area Development Authority, Sidhi?

3 Whether Respondent has constructed a college in the name

Not Proved as issue

6 5865

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भाग 1 ]

abandoned by Petitioners .

and style of Mayaram Degree College and Mayaram Law College but his fact has not been disclosed in his affidavit?

4 Whether the Respondent has given false declaration about his educational qualifications in his affidavit?

Not Proved as issue abandoned by Petitioners .

5 Whether false declaration of the No facts and suppression of the facts in affidavit, has materially affected the election of Respondent?

6 Whether Returning Officer has No improperly accepted the nomination paper of Respondent?

7

Not Proved as issue abandoned by Petitioners .

Whether the Respondent was involved in corrupt practices and had distributed money , liquor, sarees, silver payal etc. , to the voters and had purchased them?

8

Not Proved as issue abandoned by Petitioners .

Whether Respondent had already sold the house LIG No.6 to Smt . Abha Singh W/ o . Ramanuj Singh vide registered sale deed dated 10/08/2010 ?

9 Whether the Respondent is not the owner of Mayaram Degree College and Law College?

Not Proved as issue abandoned by Petitioners .

10 Whether Petitioners have not No raised any objection regarding affidavit and declaration submitted by Respondent before Returning Officer at the time of acceptance of nomination paper? Effect?

11 Relief and Costs?

No order as to casts .

12. Thereafter, in compliance of the order dated 28.3.2016 an

Y OF MA additional issue was also framed which is:

S.No.

Additional Issue

Finding

11

No

Whether the declaration made by the Respondent in his affidavit submitt along with the nomination papers for the electio elections held in the year 2013 to the effect that the house situated at village Medhauli and house No. 61 situated at Medhauli are his ancestral properties , is false?

5866

भाग 1

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13. This court shall now enter into a detailed examination of the evidence adduced so as to conclude whether the Petitioner has established his case .

Evidence by way of deposition on behalf of the Petitioners

14. Ram Ashok Sharma ( P.W.1) is the first Petitioner . This witness states that he knows the Respondent and that the Respondent had stood for election on a ticket given by the Bhartiya Janata Party in the year 2013 for elections to the State Legislative Assembly. In paragraph 3 of the examination - in - chief, this witness states that as per his knowledge and information received by him, the information disclosed by the Respondent in the affidavit accompanying his nomination form were incorrect . The statements of this witness in paragraphs 4 and 5 of his depositions are not essential to be referred to as the fact that the said statement proposed to establish , has been abandoned by the Petitioners . In paragraph 6 , this witness states that the Respondent was the President of the late Vaishya Mayaram Shiksha Samiti and that he had constructed the Mayaram Degree College on plot No.61 / 1A in village Medhauli . He further states that the value of the said building today is about rupees fourcrores. Thewitness states that details relating to the said expenditure has not been disclosed by the Respondent in the affidavit in support of his nomination papers .

15. He further states that he had procured documents in relation to the said allegation under the R. T.I. Act, which he has filed along with his election petition . However , it is essential to state here 5867

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भाग 11

that the said document has not been exhibited by the Petitioners and therefore cannot be considered by this Court . In paragraph 7 of his deposition, this witness states that according to his knowledge, the Respondent has not given correct information relating to his educational qualification in the affidavit accompaniedby his nomination form. He further states that Ram Lallu Bais , who stood as a candidate in the year 2008 State Legislative Assembly elections, had given his educational qualificationinhis nomination form as Uttama Arts , graduating from Law College , Singrauli . In 2013 , in the affidavit accompanying the nomination form , the Respondent has declared himself to be a graduate having done madhyama from the Hindi Vishwavidyalaya in Uttar Pradesh. He has stated that the said degree uttama from Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, is not recognized . Thus , the witness states that the Petitioner has stated that he has completed madhyama course: inhis affidavit accompanying the nomination form which he filed in 2013 and that he had passed uttama from the Hindi Sahitya Sammelan , Allahabad , in 2008 which is at variance . He further states that both these courses i.e. uttama and

madhyama are not recognized by the University Grants Amission . 02 EGCOURTOF MADHYA

paratraph 8 of his deposition , the witness once again says R that according to his knowledge , the Respondent has not even Passed Class V. In this regard, the witness further states that in aPIL filed by one Shekhar Bharti Vishwakarma before this court in the year 2009 challenging the act of the Respondent in भाग 1 5868

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applying for a LIG house, in that writ petition the Respondent is stated to have filed a certificate stating that he had passed Class Vfrom Primary School Medhauli in the year 1960. However , the witness states that when he went to the Primary School Medhauli in search of the said document, he came to know that the Respondent did not pass Class V from there . The witness states that he had filed the photo copies relating to the said documents along with the petition . Under the circumstances , he says that the Respondent has given false information in his affidavit with regard to his education where he has stated that he is a graduate .

17. In paragraph 9 of the examination- in - chief this , witness states that the Respondent has built two houses in village Medhauli, district Singrauli, which according to the Respondent are ancestral properties , whereas the said houses have been built by theRespondent himself about ten years back at a cost of rupees two crores whereas the Respondent has shown the cost of these houses as amounting to rupees one crore seventy lakhs , which is less than the actual cost . In paragraph 10, this witness has further stated that those houses are the self- acquired property ofthe Respondent . He further states that the income revealed by the Respondent in his income tax returns are not adequate enough for the Respondent to acquire the two houses worth rupees2 crores . It would be relevant to mention here, that this allegation is unsubstantiated by any documentary evidence to establish that the cost of the said properties are two crores. In fact, the Petitioner has stated in paragraph 9 of the election 5869

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भाग 1 ]

petition that the " ..... total cost of construction of both the houses is approximately 2 crores" which itself would reveal that the figure of two crores stated by the Petitioners is speculative and thecost ofthe houses declared by the Respondent as rupees one crore and seventy lakhs is, in terms of approximation , close to rupees two crores .

HIGHCOURT OF MAD

18. Paragraph 11 of the statement pertains to corrupt practices , which is already been given up by the learned counsel for the Petitioner . Under the circumstances , this Court refrains from referring to those parts of the statement of the witness pertaining to corrupt practices . In cross - examination , this witness has admitted that the Mayaram College is administered by the late Vaishya Mayaram Shiksha Samiti. However, he denies the suggestion that the property on which the college stands belongs to the society and not to the Respondent . With regard to the knowledge of this witness about the affiliation of the law and arts college at Singrauli to the Hindi Sahitya Sammelan Allahabad, this witness states that he has no personal knowledge about the same. With regard to the details of the construction of the Respondent's house , this witness states that he has no information as to when these houses were constructed . The rest of the cross - examination of the Petitioner is not very relevant as he has generally denied suggestions put to him with regard to the properties acquired by the Petitioner and also with regard to his educational qualifications . The important crux of his deposition is that the Petitioner has not got a single piece of document exhibited in the course of his भाग 1 5870

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testimony. Even those documents , which have been filed along with the petition, have not been exhibited in the course of his testimony.

Evidence by way of deposition of P.W.2 . Krishnanand Jaiswal

19. This witness has testified in relation to the alleged corrupt practices indulged in by the Respondent which has already been abandonedby the Petitioner and, therefore, there is no relevance or referring to the statement of this witness and therefore, this court is not referring to the same. The same is the case with P.W.3

Evidence by way of deposition of P.W.4 ( Petitioner No.2)

20. This witness's statement is similar in sum and substance to that ofP.W.1 and has reiterated almost the same instances as P.W.1 . It is also important to observe here that this Petitioner also got proved the voters list which is Ex . P/ 5 to show that his name is mentioned in the same . Besides that , this witness has also not got proved the documents which are relevant to substantiate the charge against the Respondent .

Evidence by way of deposition of P.W.5

21. P.W.5 is Milind Doke, who at the material point of time was on the post ofAssistant Returning Officer in Constituency No. 80 Singrauli. He has stated that the Respondent was a candidate of the BJP from the said constituency . He has exhibited the

12 5871

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भाग 1 ]

Respondent's nomination form and documents , filed by the Respondent. The same have been proved as Ex. P/ 6 . In his cross-examination, this witness says that at the time of filing the nomination, there were no objections preferred by any one with regard to the candidature of the Respondent .

22. Maqbool Khan, witness for the petitioner is the Chief Municipal Officer of the Municipal Corporation , Sidhi , and has stated that in their official records there is a LIG House No.6 which has been allotted in the name of the Respondent Ram Lallu Bais in Deen Dayal Colony and that the said house is still in the name of the Respondent . P.W.6 is Ajay Kumar, an LDC from the UGC , who has testified that in the list of affiliated Universities , Hindi Sahitya Sammelan Allahabad is not listed.

THEHIGH COURTOF Mfor the year 2011-12 as Ex.P/ 11 , for the year 2012-13

23. P.W.7 is Rakesh Kumar , an Income Tax Officer from Rewa posted in the Office of the Ward No.2 . He has assessment documents proved the income tax pertaining to the Respondent of the year 2008-09 till 2013-14 . The returns of the Respondent pertaining to the year 2008-09 is exhibited as Ex.P/ 8 , for the year 2009-10 as Ex.P/ 9 , for the year 2010-11 as Ex.P / 10 , as BR12 and finally for the year 2013-14 as Ex . P/ 13 . This Withess states that the said documents are on the website of the department and that he dawnloaded the same information from the website . It is relevant to point out here that there is no certification under section 65 - B of the Evidence Act [भाग 1 5872

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from the side of this witness and therefore the said documents are not being considered .

24. P.W. 8 is Gulab Singh . He is the Assistant Teacher at the Government Primary School at Medhauli , District Singrauli . Interestingly, this witness has been examined both as P.W.8 and D.W.2. As P.W.2 , he has produced before this court the admission-register of the Government Primary School, Medhauli , between 26/12/1956 and 01/07/1964, marked as ArticleA- 1, which only refers the date on which a student joins the school . On the basis of the said register , this witness states that at serial number 85 of Ex . P/ 14 between marks "A" to "A" are the details pertaining to the Respondent. He also states that the Respondent left the school on 31/03/1956. This witness states that it is correct to suggest that there are no columns in Article A- 1 (admission- register) in which it is disclosed as to which class the student has passed. Gulab Singh has once againbeen examined before this court but this time , however, as D.W.2 on 07/03/17. In paragraph 3 of his examination- in- chiefonbehalf of the Respondent, he has stated on the basis of record that the Respondent passed Class V in February 1964.

25. P.W. 9 is Bhupendra Singh . He is a Patwari of Medhauli village.

He has produced the original Khasra Panchshala of the year 2010-11 till 2014-15 . This witness states that in Ex. P/ 15, column No.3 , Khasra No.61 / 2 -kha, in a portion marked "B" to "B", it is noted " late Vaishya Mayaram Shiksha Samiti, Medhauli" through its President, Lallu Ram Vaishya. In the cross -examination, this witness clearly states that the land

14 5873

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भाग 1 ]

on Khasra No.61 / 2-kha, belongs to late Vaishya Mayaram Shiksha Samiti , Medhauli , who is the land owner.

26. P.W.10 is Yashveer Singh Tomar . In his examination - in -chief he says that he was the Tahsildar at Waidhan , District Singrauli . He has produced before the Court, the affidavit given by the Respondent No.1 along with his nomination form dated 04/11/08 . The said document has been marked as Article-A. This witness has clarified that the said affidavit was not produced along with the nomination form on 04/11/08 but however, was produced on 05/11/08 . On Article -A on portion marked A-A, this witness states it is the signature of the then SDO K.D. Tripathi , who was the Returning Officer . He further states that he was able to recognize the signature of Mr. K.D. Tripathi as he has worked under him . No questions have been putin cross -examination of this witness .

REHIGH COURT GE MAD ~~~~ candidate of the BJP and contested the election from the

27. D.W.1 Ram Lallu Vaishya . This Respondent says that he has been in the political arena since the year 1980-81 . In the year 2004, as a candidate of the Bhartiya Janata Party (BJP) , he won the election to the Municipal Corporation and was elected as a Mayor . He further states that in the year 2008 he was a Singrauli constituency of the Vidhan Sabha, in which he defeated the candidate of the Indian National Congress (INC) whose security deposit was also confiscated . Thereafter , he once again won the election to the Vidhan Sabha in the year 2013 from the Singrauli constituency. He states that he has studied in the Government Primary School at Medhauli till 1.7.1964 [भाग 1 5874

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from the year 1956 onwards and he has passed Class V from there. He has filed the original certificate to that effect which is Ex.D/1 . This court has retained a copy of the same in its record , which is marked as Ex. D/ 1 - C and the original was returned to theRespondent after comparing it with the copy.

28. D.W. 1 further states that after leaving the Government Primary School at Medhauli , the Respondent went to the Government HigherSecondary School at Waidhan and took admission there on 01/07/1964 . He studied there only for three months and from 30/09/1964 till 1966 he studied at the Government Middle School, Shahpura, from Class VI to Class VIII . He has produced the original certificate, which is marked as Annexure D/ 2 , and its copy has been marked as Ex. D/2 -C . He further states that he had taken the examination of the Madhyama Visharadh in the year 1982, which was conducted by the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad , from the Kala Vidhi Mahvidyalaya at Singrauúi . He stated that he passed the said exam and produced theoriginal mark-list, which is Ex . D/ 3 and its photocopy is marked as Ex . D/3 -C. In the year 1987, he is stated to have passed the Uttama exam conducted by the Hindi Sahitya Sammelan , Allahabad , and the original mark - list has been marked by this court as Ex . D/ 4 and its photocopy as Ex . D/4- C. In paragraph 5 of his in- chief, he states that his father was a farmer and that he passed away in the year 1955-56. He states that his father had about 112 acres of land with him . The land at village Medhauli was an agricultural land, which was appróximately 86 to 87 acres . He has produced the register 5875

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भाग 1 ]

relating to consolidation for the year 1958-59, which has been marked as Ex. B/ 6 and its photocopy as Ex . B / 6 - C. Between the years 1977 and 2003 , this land was acquired by the Northern Coalfields Limited and the NTPC . He states that he received about rupees forty lacs in compensation . The documents relating to the receipt of compensation have been filed from Ex. D/7 till Ex. D/ 17. Besides the aforementioned lands , on 25/06/1986, through a family settlement, he received 45 acres of land. The original deed of surrender has been marked as Ex . D/ 18 and its photocopy as Ex. D/ 18 -C .

YA lections. THE HIGHCOURTOFAH

29. Between the years 1991 and 2003 , the Respondent says that he sold these 45 acres of land . All the said lands were sold by a registered sale - deeds . There are 105 such sale - deeds and he has produced the certified copies of them , which are marked from Ex. D/19 till Ex. D/ 123 . From these 105 sale - deeds , the Respondent says he received about rupees forty- two lacs as consideration. He says the Rin Pustika, in relation to these 45 acres of land, is Article " 2" herein. In the Rin Pustika, the Respondent states that the description of all the sale- deeds executed by him are mentioned . In cross -examination , the Respondent has seen Ex . P/ 6 and stated that it is the same he had sworn in the year 2013 for the Assembly Respondent is also confronted with the affidavit filed by him to the 2008 Assembly elections wherein he admits that in end affidavit to the 2008 Assembly elections he had given the description of his property and his educational

qualifications . He further states that in the affidavit to the 2008 5876

[भाग 1

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Assembly elections , he had stated that the land on Khasra nos.61 and 67/2 of village Nigahi is his own property. He says in this affidavit that earlier his wife's name Gulabi was entered, which was later struck - off. He further states that it is wrong to suggest that he has stated in his affidavit that Khasra nos.346, 347, 410 and 411 are in the name of his wife . He volunteers the statement that the said properties are in his own name .

30. In the course of arguments , learned counsel for the Respondent has stated that this portion of the evidence must be excluded from reckoning as there is no pleading to this effect in the electionpetition itself. Upon being further cross -examined , the Respondent states that it is correct to suggest that he had disclosed in his affidavit with regard to his educational qualifications being that of Graduate in Uttama from the Kala Vidhi Mahavidyalaya, Singrauli, in the year 1994. As regards the houses at village Medhauli , the Respondent states that his houses are situated on Khasra nos.346/ 1 and 61 /2-B . He further states that these houses were made between the years 2002 and 2004 and the cost of building them was rupees forty- two lacs. He further states that Singrauli became a district on 24/05/08 on account of which the costs of lands went up . He further states that in the year 2008 at the time of the Assembly elections, hehad filled up his nomination form in which he has disclosed the cost of the land and the buildings to be rupees one croreand forty- five lacs as per the Collector guidelines existirig at that time. He further states that when he got the lands and the houses evaluated, it is the same land which finds mention 5877

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भाग 1 ]

in his affidavit to the nomination form for the 2013 Assembly elections . He had shown the value at rupees one crore and seventy lacs again as per the Collector guidelines existing at that time.

31. As regards the Trust, which runs a college and a Law College at Medhauli , the Respondent states that the late Mayaram College , Singrauli , is being administered by the late Mayaram Vaishya Education Society. He says that the said Society has been registered in the year 2002. He has produced the certificate of registration in original , which has been marked as Ex. D/124- C.The Respondent states that he was the Chairman of the said Trust from the date of its registration till 02/10/2013 . After 02/10/2013 , he gave his resignation from the post of Chairman to the Secretary of the Society.

THEHIGH COURTOF MA

32. As regards the description of his properties, the witness states that in the year 2013 he has given the details thereof in his affidavit from pages 343 to 345. He states that he has not given the details pertaining to the properties belonging to his wife as therewere no properties in her name and as the children, who were dependents , had become major / adults , the properties in their names were also not mentioned . He further states that it is correct to suggest that in the affidavit to the nomination form that he filled up in the year 2013, he has shown the properties on Khasra nos . 346, 347, 410 , 943 , 952, 989 and 998 as his own properties . He also states that it is correct to suggest that in the affidavit , it is essential to disclose whether the said properties were self- acquired or inherited . He has also stated that it is भाग 1 5878

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correct to suggest that he had inherited some of the properties and some of them were acquired by himself. He further states that in his affidavit he has not given the details as to which of the properties of his were self- acquired and which were inherited.

33. The contents of paragraphs 11,12 and 13 of the deposition , which is sought to be relied upon by the learned counsel for the Petitioner is not being considered by this Court as there are no corresponding pleadings relating to the same in the election petition and even though the same has been elicited in the course of the examination - in- chief, they cannot be considered.

34. The cross - examination of this witness is brief from paragraphs 33 to 37, he has been cross -examined with regard to his educational qualifications . In paragraph 38, the witness has denied that the facts given by him relating to his educational qualifications and his property are incorrect .

35. D.W.2 Gulab Singh is a teacher from the Government Primary School at Medhauli . He says that he is looking after the work of the Principal ofthe said school and he has proved the transfer certificate and the results of Classes I to V of the year 1962 relacing to the Petitioner . It is relevant to state here that this witness was also examined by the Petitioner . In the course of the examination- in-chief, the learned counsel for the Petitioner has raised an objection with regard to the questions put to the witness by the learned counsel for the Respondent with regard to Ex.P14 which , according to the learned counsel for the 5879

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भाग 1 ]

Petitioner, has already been put and proved by the witness and that the Respondent has attempted to fill up the lacuna left over in the previous cross -examination . In this regard, this court is ofthe opinion that the issue of filling up the lacuna is relevant only where a party recalls a particular witness , which has already been examined by him . On the earlier occasion, this witness was called by the Petitioner as P.W.8 to prove his documents and subsequently after the commencement of the evidence for the defendant , the defendant has also called the same witness as the defence witness to prove the documents relevant to the defence . This would not be an instance of recall of the witness as earlier the defendant/ Respondent had cross- examined this witness when the witness had appeared as P.W.8 in relation to those documents which were proved by this witness on behalf of the Petitioner and cross- examined him on those statements which were elicited in- chief by the Petitioner . Under the circumstances , the objection raised by the Petitioner isuntenable and so rejected.

OF1

COURTOF MAG 36. D.W.3 is a teacher from the Government Middle School at Shahpur, district Singrauli. He has proved the transfer certificate of the Respondent No.1 and other details relating to the time spent by the Respondent in the said school . D.W.4 is the Registrar of the Hindi Sahitya Sammelan , Allahabad . Learned counsel for the Petitioner has objected to the exhibiting ofEx.. DE on the grounds that it does not satisfy the precondition of section 65-B of the Evidence Act as the same relates to information of the Hindi Sahitya Sammelan at Prayag,

1 [भाग 1 5880

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whichhas been downloaded from the website. The judgment of the Supreme Court in P. Anwar mandates that the certificate under section 65- B must be contemporaneous with its creation . As Ex. D- 131 does not have a certificate as required under section 65-B (4) of the Evidence Act, the objection of the learned counsel for the Petitioner is sustained and the said exhibit is not being looked into by this court.

37. D.W.5 is the SDO and has got proved the documents relating to the land acquired by the State belonging to the Petitioner. D.W.6 isJagdish Prasad, who is the Senior Revenue Inspector . Before he could be examined , the learned counsel for the Petitioner fairly submits that the compensation amount of Rs.36,21,881/ - receivedby the Respondent No.1 on account of acquisition ofhis land by NCL, which was to be proved by P.W.6, has been admitted by the Petitioner in effect, admitting Exs.D7 to D12 . On account of the admission on the part of the Petitioner, this witness was discharged without being examined.

38. D.W.7 is Badrinarayan Vaish, who is the President of late Vaishya Mayaram Shiksha Samiti of Singrauli and has been examined and cross -examined on the point of registration of the society.

39. In the cross examination , issue Nos.2,3,7 and 9 were relinquished by the Petitioner. The remaining grounds are inter- connected basically on two issues . One is with regard to the acquisition of properties at Medhauli and the other relates to 5881

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भाग 1 ]

the educational qualifications pertaining to the Respondent No.1which according to the Petitioner are incorrect details .

HIGH

40. The election of the Petitioner has been challenged on two grounds, namely false declaration with regard to property , educational qualifications and non-disclosure about construction of Mayaram Degree College and Mayaram Law College,which according to the Petitioner is constructed on the land oftheRespondent himself at the cost of rupees four crores from his personal income . The allegation of corrupt practices hasbeen averred in paragraph nos.13 to 19 of the petition . The issue relating to corrupt practices has been framed as issue No.7, which this court proposes to take at the outset in order to examine the Petitioner who is said to be held guilty of corrupt practices. The Petitioner has examined himself as P.W.1 . He has stated that as per his knowledge , the Respondent has not given correct information in his affidavit filed in support of his nomination. This court has peripherally examined the evidence recorded to ascertain the same. In the evidence of P.W.1 , who is the complainant herein, it is clearly revealed that the other persons like Ram Karan and Krishnanand . He also takes the names of Neeraj Tiwari and Arun Singh . Krishnanand Jaiswal has been examined as P.W.2 whose statement has been abandoned by the learned counsel for the Petitioner in the course of arguments and the statement of Ram Karan who has been examined as P.W.3 has also been abandoned as related to corrupt practices . Thus, having abandoned the statements of coue Information relating to corrupt practices was given to him by [भाग 1 5882

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the two witnesses relating to other witnesses who are also relevant as far as corrupt practices , the said issue has not been proved even on the anvil of the standard of preponderance of probability, far less that of beyond reasonable doubt and , therefore, the issue has not been proved by the Petitioner .

41. As regards the main issue with regard to the two houses alleged to have been constructed by the Petitioner at Medhauli from illegal income, which the Respondent is stated to have unlawfully made during his tenure as Mayor and MLA, the averments relating to the said houses are in paragraph nos.8 and 9 of the petition . The Petitioner has also alleged that the houses at Medhauli are not ancestral and they have been constructed out of the illegal income acquired by the Respondent No.1 from the office of Mayor and that of MLA which theRespondent No.1 occupied earlier. The valuation of the said houses has been assessed at rupees two crores by the Petitioner . TheRespondent in his deposition before the court has stated in paragraph No.1 that he was elected as Mayor of the Municipal Corporation, Singrauli, in the year 2004 as a candidate of Bhartiya Janata Party. He states that he took oath of the office ofMayor on10/01/05. This fact has not been controverted. In paragraph No.2 this witness states that he contested for the post ofMLA in the year 2008 as the candidate of the Bhartiya Janata Party. On that occasion, his opponent was the Petitioner No.1 Ram Ashok Sharma who was the candidate for the post of MLA Singrauli from the Congress Party. The Petitioner Ram Ashok Sharma lost the election and , according to the Respondent Ram 5883

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भाग 1 ]

Lallu Vaish , the security deposit of the Petitioner was also forfeited. The allegation with regard to the properties at Medhauli are that the same were constructed ten years back, as stated in the election petition, which would mearn that the houses were constructed in the year 2004. However , the property tax for the said property was being paid since the year 2002. At that time , undisputedly , the Respondent was neither Mayor nor a Member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly and so the allegation that the construction of the houses by the Respondent, from the illegal income derived from the office ofthe Mayor and MLA, does not arise .

42. As regards the source of the money by which the properties were bought, Ex.D6 is the record of rights under section 123 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , which is the annual Khatauni Jamabandi related to the year 1958-59 . The said exhibit shows that 86.82 acres of land stood in the name of late Mayaram Bais , the father of the Respondent . The entire land was acquired by the National Thermal Power Corporation (NTPC ) and the Northern Coalfields Limited for which his father received acompensation of Rs.40,00,000/ - between 1997 and 2003 as Jeflected by Exs . D8 to D17 which are documents relating to the land acquisition and award of compensation .

HIGH COUR

10 he received 43. In paragraph No. 5 of his deposition , the Respondent states that Daf 45 acres on account of Ex . D18 . which is a deal oftelinquishment by other heirs to the property in favour of the Respondent. This land , after it came to the share of the Respondent, was sold by a number of sale- deeds , which are 5884

भाग 1

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Exs.D19 to D123 during the period from 1991 to 2003 for a considerationof Rs.42,00,000/ - . It is also relevant to mention here that the Respondent did not examine the Registrar to prove the sale-deeds , Exs.D19 D123, as the Petitioner did not dispute the execution of the sale-deeds as has been recorded in the order- sheet dated 07/03/17 of this court.

44. As regards false disclosure relating to the nature of the land, Ex . P6 is the affidavit that has been filed by the Petitioner. Ex.P6 - C reveals that the Petitioner has disclosed land bearing Khasra Nos.61 / 2- Ka, area of 0.02 hectare; 65/2 - Da(2 ) , area of 0.352 hectare; 346/1 ( 1 ) , area of 0.607 hectare; 347/1 , area of 0.668 hectare and 410/ 2- Kha, area of 0.810 hectare , a total of 2.639 hectares situated at village Medhauli , district Singrauli . Thereafter , it also discloses that Khasra No.7 / 2 of 19 acres is situated at village Semohar , district Singrauli , Khasra No.943 , having an area of 0.24 hectare; Khasra No.952, having an area of0.56 hectare; Khasra No.989 , having an area of0.56 hectare; Khasra No.998 , having an area of 0.23 hectare; total 1.59 hectares at village Radhar, Tahsil Dudhi . Thus, it is seen that the property consisting of the houses and lands has been disclosed by the Respondent . Besides what has been disclosed bytheRespondent , the Petitioner has not alleged that there were other lands belonging to the Respondent, which he did not disclose. It is relevant to mention here that in the election petition, there is no averment with regard to wrong disclosure or in relation to the property acquired by the Petitioner has been ancestral or self-acquired. In paragraph 8 of the election petition 5885

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the Petitioner , thus , seeks that the houses situated at village Medhauli, district Singrauli and house No.61 situated at village Medhauli as his ancestral properties which , according to the Petitioner, is false even to the knowledge of the Respondent . However, he doesn't adequately substantiate the said allegation but for what the Petitioner has stated in paragraph No.9 that these houses were being constructed merely ten years back at a cost of almost rupees two crores and for which the Respondent discloses the value of the house as rupees one crore and seventy lacs in his affidavit and that these houses were constructed by theRespondent himself and he had no illegal income to invest such an amount and, therefore , the said money came by illegitimate means from the office of the Mayor of the Municipal Corporation, Singrauli , which the Respondent occupied in the year 2003 and as a MLA from Singrauli constituency from the year 2008.

2.HIGH COURTOFM.

45. In view of what has already been observed hereinabove that the Respondent was paying the house tax from the year 2002 , which shows that the said property came into existence even before the Petitioner occupied the office of the Mayor of the Municipal Corporation of Singrauli and before he became MLA from Singrauli constituency in the year 2008. Thus , the contention of the Petitioner is untenable . The same is not disputed by the Petitioner himself as the Petitioner has stated in paragraph No.9 of the election petition itself that the Respondent has started paying the property tax for the said property from the year 2002 itself. Thus, this fact is not disputed.

5886

[भाग 1

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46. It is also relevant to mention here the fact that the Petitioner had received compensation of rupees forty lacs from 86.82 acres of land that was acquired by the NTPC and the NCL, which is notbeendisputed by the Petitioner and also the fact that about 45 acres of land came to the Petitioner on account of the relinquishment by the owners of the said land by way of exclusion of relinquishment deeds which are Ex.D8 . The mention of the said land as ancestral in the affidavit is 23:23 of land mentioned in Exs.D8 to D17 . The said lands were in the name of the Respondent's father and, therefore , it was ancestral property out ofwhich a sum of rupees forty lacs received by way ofcompensation from the NTPC and the NCL would also come under the category of ancestral property. In paragraph No.15 of his deposition, this witness has stated that he had mentioned the above properties as ancestral or such moneys that were paid tohim through the sale of such ancestral properties.

47. Under the circumstances, describing the source as ancestral cannotbe stated to have misled the public at large as the lands originallybelonged to the father of the Respondent, which was acquired as mentioned hereinabove and the said amount of compensation paid during the acquisition process having come into the account of the Respondent, it continues to retain its ancestral origin. In this regard , it is also relevant to mention here that the Petitioner had contested the election against the Respondent in the year 2008 at which point of time itself all these facts had been in the knowledge of the Petitioner and yet he never made any kind of objection to the Returning Officer at 5887

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thatpoint of time. P.W.5, who is the Returning Officer, has also stated in his deposition that no objection was ever raised before him with regard to the non -disclosure of the source of properties whether prior or after the election . Such an objection , even if it is not placed before the Returning Officer at the time of election or immediately thereafter, does not preclude the Petitioner for raising it before this court in an election petition. However, in view of what has been stated and observed hereinabove, it cannotbeheld that there was any violation of any provision of the of the Representation of the Peoples Act, 1950 or the rules made there under with regard to the disclosure of the properties oftheRespondent.

HCOURT

٤٠٠ ن

48. The next allegation refers to the educational qualifications of the Respondent. The allegation levelled by the Petitioner in paragraph No.10 of the election petition is that the Respondent has not even passed Class V. In this regard it is relevant to refer to Ex. D/ 1 , which is a transfer certificate issued from the office of the Principal Government Primary School , Medhauli , disclosing that the Respondent has studied from 26/02/1956 to 01/07/1964 in that school and passed his fifth examination in 1964 Ex . D/ 1 has been proved by D.W.2 . The said document shows that the Respondent has passed Class V and , therefore the said certificate negates the contention of the Waplanoner in para 10 should the Petitioner has not even passed Class V. Ex.P14/ C is an admission register proved by D.W.2 Gulab Singh , which reflects that the name of the Respondent appears at sr.No.85. Ex. P14/C is the admission register भाग 1 5888

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pertaining to Gram Primary School at Medhauli, which has been proved by P.W.8 who was also examined as D.W.2 in this case . The said register shows the Respondent to be a student of the aforementioned school. Gulab Singh as D.W.2 has also stated that the said register does not disclose as to whether a student has passed or failed in a particular year . Ex . D/ 135 proves that the Respondent passed his Class III examination in the year 1962 ..

49. The fulcrum of the Petitioner's attack has been with regard to his graduation from the Hindi Sahitya Sammelan at Allahabad which, according to the Petitioner , is not a valid degree and his reference to himself as a post-graduate in his affidavit is misleading and has materially affected the outcome of the elections in his favour . In the affidavit filed by the Respondent to the 2008 and 2013 elections , he has stated that he has passed his Uttama (graduate in Arts faculty) from Kalavidhi Mahavidyalaya , Singrauli, in 1984. In the affidavit filed in the year 2013 , Ex. P6( c) , the Respondent has stated that he is Uttama and at another place, he has referred himself as Madhyama from the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad . The question as far as the educational qualifications of the Petitioner is concerned is whether the Uttama degree acquired by the Respondent from the Hindi Sahitya Sammelan , Allahabad, is equivalent to B.A. (Hons.) as mentioned in Ex. D- 131 . Ex. D -4 is the mark - sheet showing that the Respondent has passed his Uttama in the year 1987. The said document is the mark-... statement issued by the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, 5889

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for Uttama which shows that the Petitioner has passed the courseof Uttama. With regard to the educational qualifications or the controversies surrounding the Petitioner's qualifications who has passed the Uttama and the Madhyama examinations conductedby the Hindi Sahitya Sammelan , Allahabad .

GH COURT C

50. It would be beneficial to refer to the evidence of D.W.4 Rotherham Shukla. He is the Registrar of the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad . In paragraph No.1 of his statement , this witness states that the letter marked as Ex.D- 139 has been writtenbyhim dated 25/08/2014 in response to a query by Dr. S. C. Tripathi , Advocate , High Court of Allahabad , vide his letter dated 25.8.2014. According to his letter, he says that the Arts and Law College , Singrauli , was the authorized centre for the Hindi Sahitya Sammelan examinations between the year 1981 and 1987. He says that the Hindi Sahitya Sammelan conducts the Prathma, Madhyama (Visharad) and Uttama examinations . Hefurther states that these examinations are held in all the authorized centres throughout the country . This witness states that inMadhyama only those candidates are given entrance who have passed the Prathama examination in Hindi conducted by them. He further states that it is not necessary to have received education up to a particular class to secure admission in the Prathama course . In paragraph No.3 this witness states that the Government of India through the Ministry of Education and Social Welfare in its advertisement dated 18/02/1970, had held Madhyama (Visharad) in Hindi to be of the same level as B.Α. and, therefore , Uttama (Hindi Sahitya) was granted the same भाग 1 5890

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recognition as B.A. ( Hons . ) in Hindi . He has proved Ex. D - 130 , which is an advertisement issued by the Hindi Sahitya Sammelan, which is in two pages . In page No.2 , equivalent examinations of the Madhyama and Uttama are given . Ex . D- 3 is the second copy of the mark- list issued by the Hindi Sahitya Sammelan on 07/04/2014 of the Respondent Ram Lallu Vaish having passed the Madhyama (Visharad) examination . He further states that Ex . D-4 is the mark - list showing that the Respondent Ram Lallu Vaish has passed the Uttama First Part (Literature) . He says that Exs.D- 3 and D-4 of Madhyama (Visharad) are issued by the Hindi Sahitya Sammelan Allahabad. Lastly, in this paragraph he states that Allahabad and Prayag are the names of one and the same place. He further states that Hindi Sahitya Sammelan , Allahabad , and Hindi Sahitya Sammelan , Prayag, are one and the same . The last statement of this witness in paragraph No.3 assumes relevance as it was contended on behalf of the Petitioner in the course of arguments that Allahabad and Prayag are different places. Even otherwise, this controversy is now laid to rest as Allahabad has been renamed as Prayagraj by the Government of Uttar Pradesh and the same comes under the category of " notorious facts" and no evidence is required to prove it. In paragraph No.4, this witness has brought the " information of Hindi Sahitya Samrielan , Prayag, in Allahabad" downloaded from their website, which is marked as Ex. D- 130 .

51. The learned counsel for the Petitioner has objected to the exhibiting of the said documents as the same does not satisfy 5891

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the requirements of section 65-B (4) of the Evidence Act. As the saiddocument is not accompanied by a certificate under section 65-B(o) , this court is not inclined to appreciate the said document and, therefore , is not considering Ex . D- 131 .

52. Further, this witness states that he has brought the registers of the Hindi Sahitya Sammelan with regard to the results of the years 1982 and 1987. In the register of the Madhyama (Visharad) of the year 1982 in page No.142 at sr.No.3434 the Respondent Ram Lallu Vaish is shown as having passed in Class III. In paragraph No.6 this witness states that he has brought with him the original register relating to Uttama ( Part I) of the year 1987, which is marked as Ex. D-133 . This court has marked the copy of the said document as Ex. D- 133C. This witness states that in page 93 of the said register at sr.No.5903, theRespondent had passed Uttama ( Part I ) . In paragraph No.7, this witness gives a short brief history of the Hindi Sahitya Sammelan. He says that the said Hindi Sahitya Sammelan came into existence in 1910 and is continuing from that date onwards. Before the year 1962, the institute was registered under the Societies Registration Act, 1960. The said registration was renewed every five years . The last renewal was done on 26/05/15 for a period of five years . In cross - examination , this witness admits that earlier the institute used to be referred to as the Hindi Sahitya Sammelan Vishwavidyalaya and that the name Wishwavidyalaya was deleted in the year 1997-98 . This witness states that the institution is not recognized by the University Grants Commission . He further states that his [भाग 1 5892

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institution issues certificates and degrees . This witness further states that as per the recognition given by the Government of India, Ministry of Education and Social Welfare , by its press- note dated 18/02/70 , the Ministry of Education and Social Welfare of the Government of India had granted recognition to Prathma, Madhyama and Uttama examinations conducted by the Sammelan. He further states that Prathma is equivalent to SSLC, Madhyama (Visharad) is equivalent to B.A. and Uttama in Hindi literature is given the status of B.A. (Hons . ) . In paragraph No.10 , this witness in his cross -examination says that it is correct to state that Ex. D- 130 is only a press release and not an order. He further states that the said press release mayhave been published in the Gazette of India. However, he has not brought the said notification with him . He further states that it is correct to suggest that in the said press release it is given that the exams conducted by them will not be considered equivalent to degrees . From the evidence of this witness , it is clear that he has stated that the examination conducted by the Hindi Sahitya Sammelan gives equivalence to B.A. as regards the Madhyama (Visharad) and B.A. (Hons .) as regards Uttama.

53. The learned counsel for the Petitioner has referred to the deposition of Ajay Kumar ( P.W.6) who was deposed before this court . He is the LDC in the UGC office at Bhopal. He brought the list of recognized Universities in court . He states that in the said list of Universities , the Hindi Sahitya Sammelan at Allahabad does not find a place as Hindi University.

5893

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54. The Petitioner has been able to prove that the Hindi Sahitya Sammelan is not a University which has been recognized by the University Grants Commission . The Petitioner has also been able to raise a doubt with regard to whether the Prathma, Madhyama, Vishard and Uttamma can be considered as equivalent of SSLC , BA and BA(Hons.) in the light of the fact that there is no necessity to pass any particular level of schooling before joining any of the aforementioned courses conductedby the Hindi Sahitya Sammelan.

Rif the said disclosures made by the Petitioner with regard to his COURTOF M

55. The main challenge to the Respondent's election has been given by the Petitioner , under section 100 ( 1 ) (d) (i )whether the election ofthe Petitioner must be declared void as it has been materially affected by improper acceptance of his nomination forms . The said ground would have stood satisfied if the evidence on record could have established that the disclosures made by the Petitioner in his affidavit in support of the nomination form on the grounds of which the Petitioner states that wrong disclosures made therein had materially affected the Petitioner'selection , the same could only be accepted as correct properties and his education were known to him as being false . In the entire case, nowhere has the Petitioner has even alleged and, therefore, has not established , that besides the properties stated bo Petitioner as belonging to him there were such other properties which he did not disclose, on account of the concealment of which it materially affected the outcome of the election as the declaration made by the Respondent in his [भाग 1 5894

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affidavit did not appropriately assist the voter in making up his mindbefore he voted for the Respondent .

56. As regards the properties of the Respondent in his evidence has adequately answered the source of income on the basis of which he was able to buy the said properties . His reference to those properties are also justified as to start with , the Respondent has been able to prove that the said properties were in the name of his late father Mayaram Bais and how the same came to him through inheritance by which he got the monies from the acquisition of the said lands by the NTPC and the National Coalfields Limited ( NCL) . He has also established as to how the otherpersons having interest in the land have executed the deed of relinquishment by which the said land devolved upon the Petitioner after the sale of which he purchased the said property at Medhauli . Thereafter it is also relevant that there where the Petitioner himself has admitted that the Respondent was paying the house tax for the said properties from the year 2002 itself as is reflected in his election petition, therefore, his allegation that the Petitioner has purchased the said two house at Medhauli from his ill-gotten wealth which he made in the course ofoccupying the office of Mayor of Municipal Corporation Singrauli from the year 2003 and the money that he made during his tenure as an MLA in the year 2008. The Petitioner has given precious little proof of the allegation and the very fact that the Petitioner himself admits that the Respondent has been payinghousetax for the said properties from the year 2002 itself goes to establish that the houses were constructed and ready 5895

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even before 2003 when be occupied the office of Mayor and much before 2008. Thus , the allegations with regard to the declaration of the details relating to his properties being incorrect is rejected and so the said issue has not been proved .

OFTHEHIGH

57. As regards the question of the Respondent's educational qualification, especially with regard to Prathma, Madhyama and Uttama, it is relevant to mention here that the witness who appeared on behalf of the Hindi Sahitya Sammelan has given the same details as stated by the Respondent . Under the circumstances , the details relating to the educational qualifications given by the Respondent were as per his perception, of the kind of education he has received and the courses that he had passed . It would have been quite another thing that had D.W.4 Radheshyam Shukla asserted in his evidence that the Prathama, Madhyama (Visharad) and Uttama are not equivalent to SSIC, B.A. and B.A. ( Hons . ) . Therefore, when the witness D.W.4 who is the Registrar of the Hindi Sahitya Sammelan himself states that the equivalence of Prathama, Madhyama and Uttama as SSLC, B.A. and B.Α. (Hons. ), then the Respondent cannot be held at fault for having declared so in his affidavit in support of his nomination . It can be inferred that the Respondent was genuinely under the perception with regard to the equivalence of the course he had done and the correctness of the same is a matter of debate for which the fault cannot be laid at the doorstep of the Respondent . Therefore , as far as the details relating to the educational qualifications of the Respondent is concerned, the Petitioner has [भाग 1 5896

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failed to prove that they are incorrect and that the same had materially affected the outcome of the election.

58. As regards the non- disclosure about the construction of the Mayaram Degree College and the Mayaram Law College on the land of the Respondent and that too from his personal income of rupees four crores , which the Petitioner submits was not disclosed in the affidavit , is concerned the same has also been examined in detail by this court . None of the witnesses have been able to prove that (a) the land belonged to the Respondent , and (b) he has constructed the said college and the law college outofhis own personal funds . A passing attempt has been made by the Petitioner through Bhupendra Singh (P.W.9) who is the Patwari ofHalka Medhauli who has stated that the entry relating to the land in the revenue records is shown as belonging to "late Mayaram Vaishya Shiksha Samiti , Singrauli , Medhauli " through President Ram Lallu Vaishya . The said statement and thedocument do not go to establish ownership of the said land on which the Samiti exists, as that of the Respondent and the document only shows that the Respondent is the President of the Shiksha Samiti , which is a society registered under the Registration of the Societies Act .

59. The Respondent, on the other hand, has examined Badrinarayan Vaish (D.W.7) , who is the son of the Respondent Rani Lallu Vaish and the President of the late Mayaram Vaishya Shiksha Samiti , Singrauli . He states that he is the President of the said Shiksha Samiti from 02/10/13 and before him, the Respondent was the President . He says that the Respondent 5897

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gave his resignation on 02/10/17, which was accepted by the members of the Samiti, after which the witness was elected as thePresident of the Samiti . In paragraph No.3 he says that the said Shiksha Samiti was registered on 28.12.2002 . The certificate of registration has been produced and a copy of it has been marked as Ex . D124 -C. This witness says that the registered society manages the Mayaram College and the Mayaram Law College. The College has been functioning since the year 2005 and the Law College from the year 2008. The said society is stated to have bought the land from the Respondent on 13.2.2004 by way of a registered sale- deed . The witness has produced the registered sale - deed before this court by which the landwas sold by the Petitioner to the society as Ex . D141 -C .

60. Under the circumstances , the said allegation has not been proved by the Petitioner himself and, on the other hand, the Respondent has been able to prove before this court that the landbelongs to a registered society and the same was purchased by the society from the Respondent in the year 2004 by way of a registered sale -deed . The society is a legal person and has its own independent existence separate from the members and its officials. Thus, the land in question belongs to the society and not to the,Respondent. It is also seen that the Respondent had resigned from the post of President of the said society before the elections in the year 2013. Under the circumstances , this issue also has not been proved by the Petitioner against . the Respondent .

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61. Under the circumstances , the other inter-related issues have also not been proved by the Petitioner and, therefore, the election petition stands dismissed . A copy of this order be sent to the State Election Commission. The parties to bear their costs . The original records ( two sealed envelopes) to be sent back to the respective offices.

By order, Sd./- (S. B. JOSHI) Secretary, Election Commission of India .

Sd./- (ATUL SREEDHARAN) Judge .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 June 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-06-28.26.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-06-28.26.Ordinary.