वध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 256 ]
भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 जून 2019- आषाढ़ 8 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जून 2019
क्र. एफ एं- 3-05-2019-1- पांच-( 50 ).- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 21 जून , 2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है , जिससे मध्यप्रदेश माल और सेवा कर संशोधन नियम, 2018 का नियम 12 [ इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-05-2019-1- पांच ( 28 ) , दिनांक 7 मार्च, 2019 ] प्रवृत्त होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 29 जून 2019
क्र. एफ ए- 3-05-2019-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-05-2019-1- पांच ( 50 ) , दिनांक 29 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 29th June 2019
No. F A-3-05-2019-1 - V- ( 50) . In exercise of the power conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government hereby appoints the 21st day of June, 2019 , as the date from which the provisions of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Amendment Rules , 2018 rule 12 of [this department notification No. F A-3-05-2019-1 - V (28 ) , dated the 7th March , 2019] , shall come into force .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy . Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.