ध्य प्रदे श शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 263 ]
भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 जून 2019- आषाढ़ 8 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जून 2019
क्र. एफ-बी- 04-04-2019-2- पांच ( 12) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अनुसूची 1 - क के अनुच्छेद 48 ( एक) के अधीन कुटुम्ब के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित विभाजन की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को कम करती है तथा उसे संपत्ति के पृथक् किए गए अंश या अंशों के बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत पर नियत करती है.
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई 2019 से प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 29 जून 2019
क्र. एफ- बी- 04-04-2019-2 - पांच ( 12 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी- 04-04-2019-2- पांच ( 12 ) , दिनांक 29 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 29th June 2019
No. B - 4-03-2019-2- V- ( 12). In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 (No. II of 1899) , the State Government, hereby , reduces stamp duty chargeable on the instruments of Partition executed in favour of family members under article 48 ( i) of Schedule 1-A and fixes at 0.5 percent of the market value of the separated share or shares of the property.
2. This notification shall come in to force from 1st July 2019.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy . Secy.
525 526
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जून 2019
भोपाल , दिनांक 29 जून 2019
क्र. एफ- बी- 04-04-2019-2 - पांच ( 13 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अनुसूची 1- क के अनुच्छेद 36 के खण्ड ( एक ) अधीन कुटुम्ब के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित चल संपत्ति के दान की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर को कम करते हुए अधिकतम रु. 500 के अध्यधीन रहते हुए संपत्ति के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत करती है.
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई 2019 से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 29 जून 2019
क्र. एफ - बी- 04-04-2019-2 - पांच ( 13 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी- 04-04-2019-2- पांच ( 13 ) , दिनांक 29 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 29th June 2019
No. B -4-03-2019-2 - V- ( 13 ) . In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 (No. II of 1899) , the State Government , hereby , reduces the rate of stamp duty chargeable on the instrument of gift of moveable property executed in favour of family members under clause ( i) of article 36 of Schedule 1 - A to 1 percent of the market value of the property subject to maximum of Rs . 500.
2. This notification shall come in to force from 1st July 2019 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy . Secy.
भोपाल, दिनांक 29 जून 2019
क्र. एफ- बी- 04-04-2019-2 - पांच ( 14 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अनुसूची 1- क के अनुच्छेद 25 के अधीन निष्पादित विक्रय की लिखतों एवं अनुच्छेद 62 के अधीन पट्टे के अंतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को संशोधित करती है और बाजार मूल्य गाइड लाइन के अनुसार संपत्ति के मूल्य के 5 प्रतिशत पर नियत करती है तथा वास्तविक प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें से जो भी उच्च हो, गाइड लाइन अनुसार मूल्य से अधिक होने की दशा में, ऐसे अधिक भाग पर प्रभार्य शुल्क 1 प्रतिशत होगा.
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई 2019 से प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 29 जून 2019
क्र. एफ- बी- 04-04-2019-2- पांच ( 14 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी- 04-04-2019-2-पांच ( 14 ) , दिनांक 29 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जून 2019
526( 1)
Bhopal , the 29th June 2019
No. B- 4-03-2019-2 - V- ( 14) . In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 ( No. II of 1899) , the State Government, hereby , amends the stamp duty chargeable on the instruments of sale executed under article 25 and transfer of lease under article 62 of Schedule 1 -A and fixes at the rate of 5 percent on the value of property as per market value guideline and in case actual consideration or market value whichever is higher , is in excess of value as per guideline the duty chargeble on the excess part shall be 1 percent.
2. This notification shall come in to force from 1st July 2019 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy. Secy .
भोपाल , दिनांक 29 जून 2019
क्र. एफ- बी-04-04-2019-2-पांच ( 15 ).- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूची1 - क के अनुच्छेद 25 में परन्तुक ( च ) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी तथा/या अपनी पुत्री/ पुत्रियों का नाम अपनी संपत्ति में सहस्वामी के रूप में सम्मिलित करने के लिए निष्पादित लिखत पर प्रभार्य शुल्क में संशोधन करती है तथा इसे अधिकतम रु. 1000 के अध्यधीन करती है.
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई 2019 से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 29 जून 2019
क्र. एफ - बी- 04-04-2019-2- पांच ( 15 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी- 04-04-2019-2-पांच ( 15 ) , दिनांक 29 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया , उपसचिव.
Bhopal , the 29th June 2019
No. B - 4-03-2019-2 -V- ( 15 ) . In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) , the State Government , hereby , amends stamp duty chargeable on the instruments executed by a person to include the name of his wife and/or his/her daughter (s ) as co - owner in his /her property under proviso (f) in article 25 of Schedule 1 -A and makes it subject to a maximun of Rs . 1000.
2. This notification shall come in to force from 1st July 2019.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .