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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

निर्वाचन व्‍यय (लेखा संधारण और प्रस्‍तुति) आदेश 2014........

Published 05 July 2019

Department
म.प्र. राज्‍य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
267
Identifier
in.gazette.madhya.2019-07-05.267.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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ध्य प्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267]

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 5 जुलाई 2019-आषाढ़ 14, शक 1941

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन, 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल

आदेश

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2019

क्रमांक एफ-87-128-2015-11-1040.- :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14-'क' के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-' ख' के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निवार्चन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014" मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/07/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह दिसम्बर 2014 में सम्पन्न हुये नगरपालिक निगम कटनी, जिला कटनी के आम निर्वाचन में अभ्यर्थी श्री अवनीश तिवारी भी महापौर पद के अभ्यर्थी थे । नगरपालिक निगम कटनी, जिला -कटनी के महापौर पद के आम निर्वाचन का परिणाम दिनांक- 07/12/2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक- 06/01/2015 तक अभ्यर्थी, श्री अवनीश तिवारी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कटनी के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था०निर्वा ० ) जिला कटनी के आयोग को प्राप्त पत्र क्रमांक 35/ स्था०निर्वा० / व्ययलेखा / 2014 दिनांक-08 /01 / 2015 के संलग्न परिशिष्ट-36 के अनुसार अभ्यर्थी, श्री अवनीश तिवारी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुतःही नही किए गए ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2019

5. निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी श्री अवनीश तिवारी को आयोग स्तर से कारण बताओ नोटिस दिनांक 20/03/2015 जारी कर नोटिस मे सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।

6. कलेक्टर कटनी से प्राप्त पत्र क्रमांक 2031 दिनांक 03/03/2015 द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली की पावती आयोग को भेजी गई । इसके उपरांत अभ्यर्थी के लंबित निर्वाचन व्यय लेखों पर जिले से वांछित जानकारी वर्ष-2016 से 2019 तक स्मरण पत्र जारी कर चाही गई पर प्राप्त नहीं हो सकी । 7. अंततः आयोग द्वारा अभ्यर्थी के लंबित निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने एवं उनका पक्ष सुने जाने हेतु उन्हें नोटिस दिनांक 28/03/2019 जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 05/04/2019 को पूर्वान्हः 11.00 बजे उपस्थित होने हेतु कहा गया ।

8. अभ्यर्थी, श्री अवनीश तिवारी, जारी सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

9. अभ्यर्थी श्री अवनीश तिवारी मुख्यालय में उपस्थित हुये उनके द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 05/04/2019. एवं संलग्न अभिलेख प्रस्तुत कर अभ्यावेदन में इस बात का उल्लेख किया गया कि अधिनियम के प्रावधानुसार अपना निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित पंजी में संधारित किया गया है , निर्वाचन व्यय लेखे की कले ० कार्या० कटनी में जमा कराया गया है अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखे की पावती चाहे जाने पर उन्होंने इसके लिए कुछ समय ओर दिए जाने का निवेदन किया था ।

10. अतः अभ्यर्थी का निवेदन स्वीकार करते हुए उनके निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हे पुनः सूचना पत्र दिनांक17/05/2019 जारी कर, आयोग मुख्यालय भोपाल में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 01/06/2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे उपस्थित होने को कहा गया था ।

11. .. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था०निर्वा०) जिला- कटनी से प्राप्त पत्र क्रमांक 39/ स्था० निर्वा० / स्था0 / 2019 दिनांक 21/05/2019 द्वारा सूचना-पत्र की तामीली की पावती आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व हो चुकी थी ।

12. अभ्यर्थी श्री अवनीश तिवारी दिनांक 01/06/2019 को प्रातः 11.00 बजे के स्थान पर आयोग कार्यालय में कार्यदिवस पश्चात् सायकाल 05.40 पर उपस्थित हुये । उपस्थिति पर अपना अभ्यावेदन आवक-जावक शाखा में सुपुर्द किया गया प्रस्तुत अभ्यावेदन पत्र में उल्लेख है कि वे समय पर उपस्थित नहीं हो सकें ।

13. अभ्यावेदन पत्र के साथ महापौर पद के अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखों की छायाप्रति जो उपजिला निवार्चन कार्यालय कटनी से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की गयी की प्रमाणित प्रतियों प्रस्तुत की गयी है ।

14. प्रमाणित निर्वाचन व्यय लेखों की प्रतियों से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे उपजिला निर्वाचन कार्यालय कटनी में उपलब्ध है जिनकी प्रमाणित छायाप्रतियों सूचना के अधिकार के तहत अभ्यर्थी को उपलब्ध है जिसमें महापौर पद के अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा एवं शपथ- पत्र में दिनांक 20/01/2015 अंकित है किन्तु सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है और पावती भी रिक्त है किसके द्वारा पावती दी गई उसका नाम एवं हस्ताक्षर कुछ भी नहीं है ।

15. नगरपालिक निगम कटनी के निर्वाचन परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित किया गया उस आधार पर दिनांक 06/01/2015 तक लेखे दाखिल किये जाने थे जो महापौर पद के अभ्यर्थी श्री अवनीश तिवारी द्वारा दाखिल नहीं किये गये । 534(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2019

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-' ग' के उपबन्धों के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11 -'क' के अन्तर्गत श्री अवनीश तिवारी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम कटनी, जिला कटनी का महापौर/ पार्षद होने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष(पांच) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीतात्रिपाठी) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2019

क्रमांक एफ- 87-220-2015-11-1043.- ::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-' क' के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-' ख' के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014" म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/07/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

माह दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, सोनकच्छ, जिला- देवास के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री दशरथ यादव (धमेन्द्र) भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक-04/12 / 2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03/01/2015 तक . अभ्यर्थी श्री दशरथ यादव(धमेन्द्र) को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के पास दाखिल करना था ।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- देवास के पत्र क्रमांक 1263 दिनांक- 29/01/2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्री दशरथ यादव (धमेन्द्र) द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया, और न ही शपथ- पत्र प्रस्तुत किया गया ।

निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी को आयोग की ओर से कारण बताओं नोटिस दिनांक 05/05/2015 जारी कर अभ्यर्थी को तामील नोटिस की द्धितीय मूल प्रति सहित अन्य जानकारी चाही गई । नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में निरन्तर स्मरण पत्र जारी किए जाते रहे । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2019

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अभ्यर्थी, श्री दशरथ यादव (धमेन्द्र) द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत होने की जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र दिनांक 03/04/2019 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 09/04/2019 को उपस्थित होने को कहा गया ।

अभ्यर्थी, श्री दशरथ यादव (धमेन्द्र) को जारी कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांकः स्था०निर्वा०/2019 /662 दिनांक 08/04/2019 द्वारा तामीली की पावती आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्वप्राप्त हो चुकी थी ।

नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व प्राप्त हो गयी थी । अभ्यर्थी श्री दशरथ यादव (धमेन्द्र) दिनांक 09/04/2019 व्यक्तिगत सुनवाई को सायःकाल 03.00 बजे उपस्थित हुये और उनके द्वारा बताया गया कि लेखे विलंब से प्रस्तुत किये गये है, पर पावती उपलब्ध नहीं है साथ ही अभ्यर्थी द्वारा पावती उपलब्ध कराये जाने हेतु एक सप्ताह का समय चाहा गया था जिससे वह सिद्ध कर सके कि लेखा दाखिल किया गया है ।

अभ्यर्थी श्री दशरथ यादव (धमेन्द्र) के निवेदन पर उन्हें आयोग द्वारा एक सप्ताह का समय दिया गया था परन्तु आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में कोई भी जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं हुई है ।

उपरोक्त विवेचना से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी श्री दशरथ यादव (धमेन्द्र) के पास निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्थी, श्री दशरथ यादव (धमेन्द्र) को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद्, सोनकच्छ, जिला- देवास का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-07-05.267.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-07-05.267.Extraordinary.