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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 270 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2019- आषाढ़ 14 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2019
क्र. एफ- ए- 3-60-2015- पांच ( 55 ) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 9 - कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- ए- 3-60-2015-1- पांच ( 02 ) , दिनांक 2 जनवरी 2016 एवं पश्चात्वर्ती अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग के संबंध में, उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट मात्रा के आधार पर देय अतिरिक्त कर की राशि, कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए नियत करती है, अर्थात्ः-
सारणी
निबंधन तथा शर्तें (4)
कर की राशि (3)
माल का वर्ग (2)
अ.क्र. (1)
1
रुपए 3 एवं पैसा 50 प्रति लीटर
पेट्रोल
2
रुपए 2 प्रति लीटर
हाई स्पीड डीजल
1. 2. मध्यप्रदेश राज्य के भीतर माल के विक्रय पर कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर देय होगा . मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के अधीन यथाविहित विवरणियों, यथावश्यक परिवर्तन सहित कॉलम ( 2) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसाई को लागू होगी.
2. यह अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई 2019 से प्रभावशील होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया , उपसचिव.
539 540
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2019
भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2019
क्र. एफ- ए- 3-60-2015- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ- ए- 3-60-2015- पांच ( 55 ) , दिनांक 5 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 5th July 2019
No-F-A- 3-60-2015-V (55) . In exercise of the powers conferred by Section 9 - AA of the Madhya Pradesh VAT Act , 2002 (No.20 of 2002) and in supersession of Notification No. F- A - 3-60-2015-1 - V- ( 02) dated 2nd January, 2016 and subsequent notifications of this department, the State Government hereby fixes in respect of the Goods specified in column (2) of the table below, the amount of additional tax payable on the basis of volume specified in column (3 ) and subject to the terms and conditions specified in column (4) of the said table , namely:-
TABLE
Class of Goods (2)
Amount of Tax (3)
Term and Condition (4)
S. No. (1)
1
Petrol
Rupee 3 and 50 Paisa per liter.
1. The additional tax as specified in column (3) shall be payable on the sale of the goods inside the State of Madhya Pradesh 2
Rupee 2 per liter
High Speed Diesel
2. The returns as prescribed under the . Madhya Pradesh VAT Rules , 2006 shall mutatis mutandis apply to the registered dealer selling the goods specified in column (2).
2. This notification shall come into force from 6th July 2019 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.