शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 जुलाई 2019- आषाढ़ 17, शक 1941
क्रमांक 271 ]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2019
क्रमांक : एफ19-94/ 2012 /1 /4, सी.आर.पी.एफ. को फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिनरी प्रैक्टिस एक्ट, 1938 की धारा-9 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एत्दद्वारा , तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी के ग्राम बांसखेडी के निम्नांकित सर्वे नम्बरान 14/6 रकवा 25.4500 है, 100 मिन -1 रकवा 2.7520 है , 313/1 रकवा 15.000 की भूमियां जो नीचे अनुसूची में दर्शायी गई है, को मैदानी गोलावारी तथा तोप अभ्यास के लिए फायरिंग रेंज सह एब्युल्यूट सेफ्टी जोन दिनांक 01 मई 2018 से प्रारंभ होने वाले तथा दिनांक 30 अप्रैल 2028 को समाप्त होने वाले 10 वर्षों की कालावधि के लिए निम्न शर्तों के अंतर्गत प्राधिकृत किया जा सकेगाः-
1. सेना सुरक्षा विभाग द्वारा अपनी भूमि पर मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास किया जा सकेगा ।
2. सैन्य अभ्यास की अवधि 01 मई 2018 से 30 अप्रैल 2028 तक 10 वर्ष के लिये होगी ।
3. एब्सुल्यूट सेफ्टीजोन में जो भूमियां दर्शायी गई है उनके सैन्य अभ्यास के दौरान कम से कम जन - धन हानि हो इसका प्रयास सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा ।
4. सैन्य अभ्यास के दौरान जन हानि, पशु हानि, फसल आदि की हानि होने पर सुरक्षा विभाग को नियमानुसार मुआवजा राशि आदि का भुगतान करना होगा ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2019
5. सैन्य अभ्यास के दौरान पहुँच मार्ग में आम रास्ता बंद नहीं किया जाएगा । इन रास्तों को प्रारंभ रहने देने की शर्त के साथ मध्यप्रदेश सैन्य चालन, मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 12 से 15 अनुसार जो निजी भूमियां प्रभावित होगी (फसलें) उनका प्रतिकर क्षति होने पर सुरक्षा विभाग को अदा करना होगा , यदि सैन्य अभ्यास दिवसों में रास्ते बंद किए जाते हैं तो आवागमन हेतु रास्तों पर सेना का पहरा लगाया जाकर आवागमन पूर्व से ही बंद करना होगा । 6. सेना सुरक्षा विभाग को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिनरी प्रेक्टिस एक्ट 1938 एवं मध्यप्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलीबारी तथा तोप अभ्यास नियम 1964 में दर्शाये नियमों का पालन करना होगा ।
7. सेना सुरक्षा विभाग को लिखित वचन- पत्र देना होगा कि वे उपरोक्त नियमों का पालन करने हेतु तथा भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा भविष्य में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो उन शर्तों को मानने के लिए उक्त विभाग बाध्य होंगे ।
8. भू- रेखांक का निरीक्षण रोस्टर कलेक्टर , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकेगा, क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है : -
तहसील
ग्राम
क्र. जिला
प.ह.न.
रा.नि. मंडल
प्राधिकृत सर्वे नम्बरान
बन्दोबस्त नं.
64- बांसखेड़ी
बांसखेड़ी
शिवपुरी
शिवपुरी
1
02. शिवपुरी
14/6 , 100 मिन-1 , 313/1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उपसचिव, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019.