Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019

Published 09 July 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
277
Identifier
in.gazette.madhya.2019-07-09.277.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

मध्यप्रदश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, मंगलवार , दिनांक 9 जुलाई 2019- आषाढ़ 18 शक 1941

क्रमांक 277]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 9 जुलाई 2019

क्र. 8789 - मप्रविस- 15- विधान- 2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019 ) जो विधान सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

553 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जुलाई 2019

554

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१ ९

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन ) विधेयक, २०१ ९.

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९ ० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और

प्रारंभ.

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ है..

(२ ) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा नियत करे.

धारा १५ का

संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९ ० ( क्रमांक १५ सन् १ ९९ ० ) की धारा १५ में, उप- धारा ( १ ) में, -

(एक) खण्ड (छह ) और ( सात ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्ः- " ( छह ) मध्यप्रदेश राज्य का एक संसद सदस्य , जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(सात) मध्यप्रदेश राज्य से राज्यसभा का एक सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; ";

(दो) खण्ड ( नौ ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" ( नौ ) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित विभिन्न तीन राज्यों के प्रत्येक का एक संचार प्रतिनधि; " ;

(तीन) खण्ड (तेरह ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " (तेरह ) ख्यातिप्राप्त जनसम्पर्क का विशेषज्ञ या विज्ञापन क्षेत्र का विशेषज्ञ , राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;" ;

(चार) खण्ड ( पंद्रह ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाए, अर्थात्ः- " ( पन्द्रह ) महानिदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली ( इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन );";

(पांच) खण्ड ( बीस ) , (इक्कीस ) और (बाईस ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

" (बीस ) भारतीय भाषा ( हिन्दी को छोड़कर ) के दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक पांच प्रसार वाले समाचार पत्रों में से एक का वरिष्ठ पत्रकार;

(इक्कीस ) भारत के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में से एक का वरिष्ठ पत्रकार;

(बाईस ) अपर मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामनिर्देशित कोई प्रतिनिधि जो सचिव से निम्न श्रेणी का न हो;";

554( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2019

(छह) खण्ड ( पच्चीस ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" ( पच्चीस ) मनोरंजन संचार क्षेत्र का एक वरिष्ठ विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; ";

(सात) खण्ड ( सत्ताईस ) , ( अट्ठाईस ) और ( उनतीस ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-

" ( सत्ताईस ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त एक विशेषज्ञः-

(क) टेलीविजन समाचार चैनल से एक प्रतिष्ठित पत्रकार;

(ख) कम्प्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी का एक ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ;

(ग) सोशल मीडिया का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ;

(घ) विकास संचार का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ;

(अट्ठाईस ) दो विभिन्न राज्यों में प्रत्येक से एक विख्यात हिन्दी मीडियाकर्मी जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(उनतीस ) मध्यप्रदेश के एक विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; ".

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९ ० (क्रमांक १५ सन् १ ९९ ० ) २८ वर्षों से लागू है . उपरोक्त अधिनियम की धारा १५ में विश्वविद्यालय की महापरिषद् के गठन का प्रावधान उपबंधित है. महापरिषद् अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनी है. महापरिषद् विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण है .

२. अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयों का अनुभव किया गया है. कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से , राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा १५ के कतिपय उपबंधों को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

पी. सी. शर्मा भोपाल :

भारसाधक सदस्य.

तारीख ५ जुलाई , २०१ ९

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-07-09.277.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-07-09.277.Extraordinary.