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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक 2019

Published 09 July 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
279
Identifier
in.gazette.madhya.2019-07-09.279.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279]

भोपाल , मंगलवार , दिनांक 9 जुलाई 2019- आषाढ़ 18 शक 1941

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2019

क्र. 8795-मप्रविस-15- विधान-2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् ( संशोधन ) विधेयक, 2019 ( क्रमांक 9 सन् 2019 ) जो विधान सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

557 558

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2019

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१ ९

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् ( संशोधन ) विधेयक, २०१ ९ मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , १ ९८७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् ( संशोधन ) अधिनियम , २०१ ९ है.

धारा २ ९ का

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १ ९ ८७ ( क्रमांक ११ सन् १ ९९ ० ) की धारा २ ९ में , संशोधन.

उपधारा ( १ ) में, शब्द " संचालक, चिकित्सा सेवाएं, " के स्थान पर, शब्द " आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश " स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १ ९८७ ( क्रमांक ११ सन् १ ९९ ० ) के अधिनियमन के समय , चिकित्सा शिक्षा विभाग , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक भाग था . वर्ष १ ९९ ५ में, चिकित्सा शिक्षा विभाग को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से पृथक् कर दिया गया था.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् ( संशोधन ) अधिनियम, २०१५ ( क्रमांक ९ सन् २०१६ ) की धारा ४ की उपधारा ( १ ) ( ग ) एवं उपधारा ( २ ) में, शब्द " संचालक, चिकित्सा सेवाएं, " के स्थान पर, शब्द " आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश " स्थापित किए गए थे.

३. मूल अधिनियम में, धारा २९ की उपधारा ( १ ) उपबंध करती है कि मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा ( १ ) के अधीन राज्य चिकित्सा परिषद् के गठन होने तक " संचालक , चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश, " राज्य चिकित्सा परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों के निर्वहन करने हेतु विशेष अधिकारी होगा.

४. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथा उपदर्शित इस विषमता पर निष्कर्ष दिए जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि शब्द " संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश " के स्थान पर, शब्द " आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश " स्थापित किए जाएं.

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ

भारसाधक सदस्य.

तारीख २२ जून , २०१ ९.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-07-09.279.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-07-09.279.Extraordinary.