ध्य प्रदे श शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 281 ]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2019- आषाढ़ 19, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019
क्र. एफ बी- 04-05-2017-2- पांच ( 16 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 की सं . 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह निर्देश देता है कि वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम , इंदौर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के चारो तिमाही में जारी की गई बीमा पॉलिसी पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क निम्न शर्तों पर समेकित किया जा सकेगा, तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में किया जा सकेगा :-
1. ऐसी प्रत्येक पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जायेगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान उपर्युक्त रीति से कर दिया गया है, ऐसे पृष्ठांकन केवल इस अधिनियम के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की राशि की सीमा तक किये जा सकेंगे .
2. समेकित रकम रुपये 3,00,00,000 करोड़ (रु. तीन करोड) के भुगतान के चालान की एक प्रति मध्यप्रदेश के किसी शासकीय कोषालय में वित्तीय वर्ष 2019-20 (चार तिमाही ) के लिये परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, इंदौर के कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी.
3. उस अवधि को जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है, समाप्त होने के तुरन्त बाद बीमित राशि की पालिसी क्रमांक तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के, अन्त में पॉलिसियों पर भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, इंदौर के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019
क्र. एफ बी- 04-05-2017-2- पांच ( 16 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी- 04-05-2017-2- पांच ( 16 ) , दिनांक 10 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
561 562
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जुलाई 2019
Bhopal , the 10th July 2019
No. B -4-05-2017-2 - V- ( 16) . In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (m II of 1899 ) , the State Government , hereby directs that the Stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Senior Divisional Manager , Life Insurance Corporation of India, Indore during the financial year 2019-20 may be consolidated and paid into any Government Treasury in Madhya Pradesh on the following conditions :-
(1) It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner . Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order .
(2) A copy of the Challan of paymentnent of consolidation amount of Rs . 30000000 Crore (Rs . Three Crore only) , in any Government Treasury of Madhya Pradesh for the financial year 2019-20 (Four Quarter ) shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration , Indore .
(3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the Policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp duty paid on the policies at the end of First, Second Thired and Four quarter of the financial year 2019-20 shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration , Indore.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.