ध्य प्र द श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 28 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2019- आषाढ़ 21 , शक 1941
विषय-सूची
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
भाग 3.-
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 जून 2019
क्र. ई- 1-270-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(3)
(1)
1
कलेक्टर, भोपाल
श्री तरूण कुमार पिथौड़े ( 2009 ) कलेक्टर, बैतूल.
2
श्री तेजस्वी एस. नायक ( 2009 )
कलेक्टर, बैतूल
संचालक, बजट.
5967
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
5968
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री तरूण कुमार पिथौड़े द्वारा कलेक्टर, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. विजय दत्ता, भाप्रसे (2011 ), आयुक्त, नगरपालिक निगम , भोपाल तथा कलेक्टर, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कलेक्टर, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. ई- 1-274-2019-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
खाना ( 3 ) में अंकित पद
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष
घोषित किया गया
(4)
(3)
(2)
(1)
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 1 श्री विशेष गढपाले ( 2008 ) , अवकाश से लौटने पर.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल. (इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1- 262-2019-5 - एक, दिनांक 01 जून 2019 द्वारा श्री विशेष गढ़पाले की कलेक्टर, सतना के पद पर की गई पदस्थापना को निरस्त करते हुए ) .
कलेक्टर, सतना
2 श्री सतेन्द्र सिंह ( 2009 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
(2 ) उपरोक्त आदेश के अनुक्रमांक 01 पर वर्णित श्री विशेष गढपाले ( 2008 ) की प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पदस्थापना डॉ. संजय गोयल भाप्रसे ( 2003 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के विदेश प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने की तिथि से प्रभावशील होगी . श्री गढपाले कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डॉ. गोयल के विदेश प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त होने की तिथि तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के रूप में पदस्थ रहेंगे . उक्त असंवर्गीय पद की समकक्षता उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष रहेगी.
क्र. ई- 1-275-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
क्र.
(3)
(2)
(1)
कलेक्टर, दतिया
श्री बाबू सिंह जामौद ( 2006 )
1
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान ( डीएमआई) , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा
कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान 2 श्री रामप्रताप सिंह जादौन (2010 ) कलेक्टर, दतिया.
(डीएमआई ) , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) .
भाग 1 ]
क्र. ई- 1-276-2019-5- एक.- श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे (2008 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की सेवाएं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(2) उपरोक्तानुसार श्री आलोक कुमार सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन नियमावली ) 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
(3 ) उपरोक्त कंडिका-1 के अनुक्रम में श्री आलोक कुमार सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विमानन विभाग एवं वि.क.अ.- सह- आयुक्त, विमानन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम , भोपाल के प्रभार से मुक्तहोंगे.
भोपाल, दिनांक 14 जून 2019
क्र. ई- 1-277-2019-5-एक. श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल , भाप्रसे (2003 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 1-278-2019-5- एक. श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे (2002) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई- 1-280-2019-5- एक. श्रीमती हर्षिका सिंह, भाप्रसे (2012) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
5969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र. ई- 5-796 - आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे , कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) श्री लोकेश कुमार जाटव की अवकाश अवधि में श्री दिनेश जैन, अपर कलेक्टर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार जाटव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री लोकेश कुमार जाटव द्वारा कलेक्टर , जिला इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिनेश जैन, कलेक्टर के प्रभार से मुक्तहोंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार जाटव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार जाटव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-825- आयएएस लीव-5- एक. -( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , आयएएस. , तत्कालीन कलेक्टर, जिला भोपाल (वर्तमान में महाप्रबंधक ' कार्मिक ' मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जून 2019 द्वारा दिनांक 7 से 12जून 2019 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 19 जून 2019 तक, छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महाप्रबंधक ' कार्मिक ' मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
5970
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भोपाल, दिनांक 17 जून 2019
क्र. ई- 5-1009- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अध्यात्म विभाग को दिनांक 24 से 29 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अध्यात्म विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते भोपाल , दिनांक 18 जून 2019
क्र. ई. - 5-732- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस. , आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 19 से 22 जून 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश अवधि में श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे, आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-836 - आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे, आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को दिनांक 20 से 26 जून 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश अवधि में आयुक्त- सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का प्रभार श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे , प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड - सह- आयुक्त, मण्डी भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा आयुक्त-सह- पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 20 जून 2019
क्र. ई- 1-98-2018-5-एक.- श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2004 ) के द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2016 से जून 2016 तक की अवधि में कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पदस्थ रहने के दौरान सीएम हेल्पलाइन में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठशाला मदरसा ग्राम सिंगोड़ी, जिला कटनी में मध्यान्ह भोजन के कार्य हेतु जनपद पंचायत द्वारा श्रीमती रामवती कोड़ी के स्व- सहायता समूह को राशि का भुगतान न किए जाने के कारण लगभग 02 साल का मानदेय नहीं मिलने संबंधी शिकायत को बिना किसी जांच-परीक्षण किए हुए " फोर्स क्लोजर " किए जाने संबंधी गंभीर कथित लापरवाही की गई. उक्त के आलोक में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को दिनांक 2 अगस्त 2016 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं ( आचरण ) नियम , 1958 के नियम-3 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था.
(2) अखिल भारतीय सेवाएं ( अनुशासन तथा अपील ) नियम, 1969 के नियम-3 के अन्तर्गत संशोधित नियम 18 एवं 25 के 5971 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2016 से निर्धारित होंगे , किन्तु काल्पनिक पदोन्नति की तिथि से लेकर वास्तविक तिथि तक की अवधि के वेतन/ भत्तों एवं एरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी.
प्रावधानों के तहत श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे के निलंबन की जानकारी दिनांक 4 अगस्त 2016 एवं विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 12 अगस्त 2016 को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रेषित किए गए. श्री जांगरे को विभागीय आदेश क्रमांक डी-2 /29/2016/ 6/एक, दिनांक 13 नवम्बर 2016 द्वारा निलंबन से बहाल करते हुए उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय पदस्थ किया गया.
(7) श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे ( 2003 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान में काल्पनिक पदोन्नति दिए जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.
(3) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक ) द्वारा जारी आदेश क्रमांक डी-2/ 24/2016/6/एक , दिनांक 9 अप्रैल 2019 द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे ( 2004 ) , तत्कालीन कलेक्टर, जिला कटनी के सापेक्ष यह प्रकरण उन्हें भविष्य में कार्य सतर्कता एवं सजगता पूर्वक संपादित करने हेतु सचेत करते हुए बिना किसी दण्ड के इसी प्रक्रम पर समाप्त करते हुए श्री जांगरे के निलंबन अवधि का निराकरण इस आदेश जारी होने के पश्चात् पृथक् से किये जाने का निर्णय लिया गया.
क्र. ई- 5-607- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता , आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम को दिनांक 23 से 25 जून 2019 के दौरान जोहांसबर्ग ( साउथ अफ्रीका) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 12 औद्योगिक इकाइयों के दल सहित भागीदारी में शासकीय रूप से भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 21 से 23 जून 2019 तक, तीन एवं दिनांक 26 जून 2019 को एक दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष -6 ( कार्मिक ) द्वारा जारी आदेश क्रमांक डी-2/29/2016/6/एक, दिनांक 16 मई 2019 द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2004 ) की निलंबन की अवधि का निराकरण करते हुए श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे ( 2004 ) तत्कालीन कलेक्टर, कटनी वर्तमान उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन/ मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की दिनांक 2 अगस्त 2016 से 13 नवम्बर 2016 तक की निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए, इस अवधि के समस्त वेतन भत्तों आदि का भुगतान श्री जांगरे को उनके निलंबन अवधि में उन्हें प्रदान किए गए निर्वाह भत्तों आदि का समायोजन करते हुए किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 21 जून 2019 (5) उक्त आदेश के आलोक में प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे , को पूर्व वरिष्ठता (आवंटन वर्ष 2004) अनुसार प्रथम छानबीन समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2016 एवं पुनरीक्षित वरिष्ठता ( आवंटन वर्ष 2003 ) के क्रम में रिव्यू बैठक दिनांक 9 मई 2018 में रखा गया बंद लिफाफा खोला गया. उक्त छानबीन समिति की दोनों बैठकों में समिति द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया है .
क्र. ई- 5-1012- आयएएस लीव -5- एक.-( 1 ) श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे. , ( 2015 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) हरसूद जिला खण्डवा को दिनांक 12 से 22 जुलाई 2019 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पार्थ जायसवाल , भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) हरसूद जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) आवंटन वर्ष 2004 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2017 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, तथा पुनरीक्षित वरिष्ठता अनुसार आवंटन वर्ष 2003 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है. अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे , भाप्रसे (2003 ) को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी डॉ. श्रीनिवास शर्मा, भाप्रसे ( 2003 ) को स्वीकृत प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे के प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 8700 ) में काल्पनिक पदोन्नति (National Promotion ) प्रदान करता है. प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पार्थ जायसवाल , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
5972
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भोपाल, दिनांक 24 जून 2019
क्र. ई. -5-687 - आयएएस-लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस. , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 25 जून से 3 जुलाई 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री नीतेश कुमार व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री नीतेश कुमार व्यास द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 11 जून 2019
क्र. ई- 5-927 - आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री प्रवीण सिंह अधयक, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्तअवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री प्रवीण सिंह अधयक की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रानी वाटड, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण सिंह अधयक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री प्रवीण सिंह अधयक, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रानी वाटड, राप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अधयक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अधयक, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-1090- आयएएस-लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति, भाप्रसे. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सरिता वाला ओम प्रजापति, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 13 जून 2019
क्र. ई-5-931 - आयएएस- लीव -5- एक ( 1 ) श्री राजीव रंजन मीना, आयएएस. , प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव रंजन मीना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राजीव रंजन मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव रंजन मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भाग 1 ]
क्र. ई - 5-938 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री मधुकर अग्नेय, आयएएस, अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा को समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2019 द्वारा दिनांक 27 मई से 1 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मधुकर अग्नेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई -5-940- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री राजीव शर्मा, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं उप प्रशासक, राजधानी परियोजना, भोपाल को दिनांक 17 से 29 जून 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं उप प्रशासक, राजधानी परियोजना, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-1046- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री गौरव बैनल, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सीहोरा , जिला जबलपुर कोदिनांक 17 जून से 4 जुलाई 2019 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री गौरव बैनल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सीहोरा , जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री गौरव बैनल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौरव बैनल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
5973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र. ई - 5-1092 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री दिनेश जैन , आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मई 2019 द्वारा दिनांक 1 से 7 जून 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 8 एवं 9 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने के साथ स्वीकृत किया गया है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 18 जून 2019
क्र. ई- 5-949- आयएएस - लीव- 5 -एक.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार वर्मा, आयएएस. , प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल को दिनांक 20 से 29 जून 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार वर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 21 जून 2019
क्र. ई. - 5-976- आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीहोर को दिनांक 26 जून से 6 जुलाई 2019 तक , ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा , आयएएस. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा , आयएएस, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएएस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
5974
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र. ई- 5-1056 - आयएएस - लीव-5-एक.-( 1 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे, उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 13 से 17 मई 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18, 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 22 जून 2019
क्र. ई - 5-922- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री अजय कटेसरिया, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर को दिनांक 24 जून से 4 जुलाई 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कटेसरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अजय कटेसरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कटेसरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-961 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री मयंक अग्रवाल , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, विदिशा को दिनांक 15 से 23 जुलाई 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-1031 - आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे , संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल को दिनांक 06 से 14 जून 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 15 , 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्लाअवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई . - 5-1093 - आयएएस - लीव-5 -एक. ( 1 ) श्री संजय कुमार मिश्र , आयएएस. , संयुक्त आवासीय आयुक्त, मध्यालोक भवन, मुम्बई तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, दि प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी, लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 21 से 29 जून 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त आवासीय आयुक्त, मध्यालोक भवन, मुम्बई तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, दि प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी , लिमिटेड, मुम्बई के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 24 जून 2019
क्र. ई- 5-983 - आयएएस- लीव-5- एक. श्री साकेत मालवीय , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना को दिनांक 28 जून से 12 जुलाई 2019 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री साकेत मालवीय , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री साकेत मालवीय, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साकेत मालवीय , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक) .
भाग 1 ]
5975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भोपाल, दिनांक 22 जून 2019
क्र. ई. 5-691- आयएएस-लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) तत्कालीन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग [ वर्तमान में प्रमुख सचिव ( कार्मिक) सामान्य प्रशासन विभाग ] को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2018 द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2018 से 30 जून 2019 तक दो सौ उन्तीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें 14 नवम्बर 2018 से 2 जून 2019 तक, दो सौ एक दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
भोपाल, दिनांक 24 जून 2019
क्र. ई - 5-523 - आयएएस- लीव- 5 -एक.-( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2019 द्वारा दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 10 से 22 जून 2019 तक, तेरह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 जून 2019
क्र. एफ -1 (ए)400-1988- ब- 2 - दो संशोधित.- राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2019 को निरस्त करते हुए श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु.मु. , भोपाल , मध्यप्रदेश को दिनांक 13 से 25 मई 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
भोपाल , दिनांक 28 जून 2019
क्र. एफ 1 (ए) 135-2017-ब-2-दो. राज्य शासन श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया , भापुसे, सेनानी, 14वी वाहिनी, विसबल , ग्वालियर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 6 से 15 जून 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 जून व 16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत लेह- लद्दाख ( जम्मू- कश्मीर) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया
2. श्रीमती सीमा सिंह भदौरिया पत्नी
पुत्र 3. श्री आयुष सिंह भदौरिया
4. श्री श्रेयश सिंह भदौरिया
पुत्र
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे का चालू कार्य सुश्री प्रतिभा त्रिपाठी, रापुसे, उप सेनानी , 14वी वाहिनी, विसबल , ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सेनानी, 14वी वाहिनी , विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 27 जून 2019
फा. क्र. 3 (ए) 2018 - इक्कीस - ब ( एक ) 3410.-( मेरिट क्र. 76 ) .- राज्य शासन, सुश्री पूजा वर्मा पुत्री श्री हरि राम वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 28 जुलाई 1992 है.
5976
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भोपाल, दिनांक 28 जून 2019
फा. क्र. 3464- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में पदस्थ नियमित संवर्ग के ऐसे समस्त लोक अभियोजन अधिकारियों को, जिनकी सेवा 7 वर्ष या उससे अधिक की है, अपर लोक अभियोजक के रूप में पदाभिहित करता है. संबंधित जिला दण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार पदाभिहित अपर लोक अभियोजकों को ऐसे सत्र/अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में अभियोजन के संचालन हेतु जिनके लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 3 ) के अधीन नियुक्ति लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी भी कारण से अस्थायी या स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है , अधिकृत कर सकेंगे .
भोपाल , दिनांक 29 जून 2019
फा. क्र. 2019- इक्कीस- ब ( एक ) 3371.- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री शिवांगी सिंह परिहार पुत्री श्री नरेश प्रताप सिंह के नियुक्ति आदेश क्रमांक 3 ( ए) 2018- इक्कीस- ब ( एक ) 1709 , दिनांक 18 मार्च 2019 में गृह जिला " भोपाल " के स्थान पर गृह जिला " उमरिया " एतद्वारा संशोधित करता है.
फा. क्र. 2019 - इक्कीस- ब ( एक) 3371.- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री निकिता पवार पुत्री श्री मदन सिंह पवार के नियुक्ति आदेश क्रमांक 3 ( ए) 2017- इक्कीस- ब( एक ) 6022 , दिनांक 6 दिसम्बर 2018 में गृह जिला " भोपाल " के स्थान पर गृह जिला " रायसेन " एतद्वारा संशोधित करता है.
फा. क्र. 2019 - इक्कीस- ब ( एक ) 3371.- राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री शिवानी सैनी पुत्री श्री महेश कुमार सैनी के नियुक्ति आदेश क्रमांक 3 ( ए)2017 - इक्कीस- ब( एक) 5749 , दिनांक 17 दिसम्बर 2018 में गृह जिला " इन्दौर " के स्थान पर गृह जिला " नीमच " एतद्वारा संशोधित करता है.
फा. क्र. 2019-इक्कीस- ब ( एक) 3371.- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री सृष्टि पटेल पुत्री श्री जितेन्द्र सिंह पटेल के नियुक्ति आदेश क्रमांक 3 ( ए) 2018 - इक्कीस- ब( एक) 1621 , दिनांक 19 मार्च 2019 में गृह जिला " भोपाल " के स्थान पर गृह जिला " नरसिंहपुर " एतद्वारा संशोधित करता है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2018- इक्कीस -ब( एक ) 3437.-(अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतीक्षा सूची क्रमांक 01 ) .- राज्य शासन , सुश्री रविना चौधरी पुत्री श्री धर्मराज चौधरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 27 अगस्त 1993 है.
फा. क्र. 3464ए-इक्कीस- ब ( दो ) संशोधित. - राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3464-इक्कीस- ब ( दो ) दिनांक 28 जून 2019 को निरस्त करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक जिले में पदस्थ नियमित संवर्ग के ऐसे समस्त लोक अभियोजन अधिकारियों को, जिनकी सेवा 7 वर्ष या उससे अधिक की है, अपर लोक अभियोजक के रूप में पदाभिहित करता है. संबंधित जिला दण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार पदाभिहित अपर लोक अभियोजकों को ऐसे सत्र/ अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में अभियोजन के संचालन हेतु जिनके लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 3 ) के अधीन नियुक्ति लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी भी कारण से अस्थायी या स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, के उपलब्ध होने तक अधिकृत कर सकेंगे.
भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2019
फा. क्र. 2019- इक्कीस-ब ( एक ) 3372.- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री संगम सिंह गोड पुत्र श्री हीरा सिंह के नियुक्ति आदेश क्रमांक 3 ( ए) 2016-इक्कीस- ब( एक ) 3839 , दिनांक 30 दिसम्बर 2017 में उनका नाम " श्री संगम सिंह गोड़ " के स्थान पर " श्री संगम सिंह " एतद्वारा संशोधित करता है .
भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2019
फा. क्र . 3 ( ए) 2017 - इक्कीस - ब ( एक ) 2931.- ( मेरिट क्रमांक 80 ) .- राज्य शासन , श्री आशीष धुर्वे पुत्र श्री पदम लाल धुर्वे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपयें 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 24 दिसम्बर 1987 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
5977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 27 जून 2019
फा. क्र. 3360 - इक्कीस - ब( दो ) 2019.- राज्य शासन, मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम , 2000 ( क्रमांक 16 सन् 2001 ) की धारा 12 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 7 ( 1 ) के अन्तर्गत पदाभिहित विशेष न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिये, समस्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों, जिन्हें 10 वर्ष का विधि अनुभव प्राप्त है, को एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों के मध्य कार्य आवंटन जिले के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा. उक्त प्रकरणों में अभियोजन के संचालन हेतु शासन द्वारा पृथक् से कोई फीस देय नहीं होगी .
यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.
फा. क्र. 3361 - इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के रिट याचिकाओं, दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त श्री सत्यम अग्रवाल अधिवक्ता, जबलपुर को उनके कार्यकाल समाप्त होने वाले दिनांक 27 अप्रैल 2019 से पुनः एक अतिरिक्त स्वीकृत किये गये पद पर अतिरिक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/- ( पचपन हजार ) पर एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है. उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे . पारिश्रमिक एवं व्यय का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जायेगा.
भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2019
फा. क्र. 3580 -इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन श्री बलराज कुमार पालोदा, ए. एस. जे. , विशेष न्यायालय क्र. 5 विद्युत् अधिनियम, जिला इन्दौर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , इन्दौर में सचिव के पद पर श्री वैभव मण्डलोई के स्थान पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 जून 2019
क्र. 778-587-2019- ए- ग्यारह.- बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, बिरसिंगपुर जिला उमरिया, मध्यप्रदेश स्थित वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4514 यूनिट-04 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 23 जुलाई 2019 से 22 जुलाई 2020 तक की छूट प्रदान करता है:-
(1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
(3 ) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5 ) भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
उक्त आदेश को " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित किया जावे.
भोपाल, दिनांक 24 जून 2019
क्र. एफ- 16-01-2019- ए- ग्यारह. बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, सारनी जिला बैतूल (म. प्र. ) को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3534 , यूनिट-09 को दिनांक 21 जून 2019 से 20 अगस्त 2019 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से छूट प्रदाय करता है:-
( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1 ) कीअपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
[ भाग 1 5978
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
(3 ) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5 ) भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
(5 ) भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
उक्त आदेश को " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित किया जाये.
उक्त आदेश को " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित किया जाये. भोपाल, दिनांक 25 जून 2019
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया , उपसचिव. भोपाल, दिनांक 21 जून 2019 क्र. 4-713-2019- ए- ग्यारह. बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, सारनी जिला बैतूल ( म. प्र. ) को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3373 को दिनांक 28 जून 2019 से 27 जून 2020 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से छूट प्रदाय करता है:-
(1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
क्र. एफ-6-2-2016-अठावन. दिनांक 13 अप्रैल 2017 एवं समसंख्यक संशोधित अधिसूचना दिनांक 21 अप्रैल 2017 के अनुक्रम में उज्जैन जिले के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट -5 अतिरिक्त नवीन सूची अनुसार स्थापित नवीन स्वचलित मौसम केन्द्र को अधिसूचित किया जाता है. इस केन्द्र के स्थापना के पूर्व इसके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों का मौसम डाटा नजदीकी मौसम केन्द्र के रिकॉर्ड अनुसार मान्य किया जावेगा. इस मौसम केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट -2 पर है. अतिरिक्त मैपिंग सूची विभाग की बेवसाइट www.mphorticulture.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है.
(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, किरण मिश्रा, उपसचिव.
परिशिष्ट -2 अतिरिक्त मैपिंग सूची
राजस्व क्षेत्र
जिला तहसील
क्र.
बीमा कंपनी का नाम
गांव संदर्भित मौसम केन्द्रका नाम
मौसम के आंकड़े प्रदायदाता कम्पनी
संदर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र
No.
Tehsil
Distict
Village
Revenu Circle
Name of Data Provider Provider (2)
(3)
Name of AWS Location (6)
Name of Back-up AWS (7)
Name of Insurance Company (8)
(4)
(5)
(1)
Tarana
1
Chakya
Skymet
Kapelee Kapelee
Maakadon -01
Ujjain
HDFC ERGO
Sarala
Tarana Maakadon- 01
2
Kapelee
Skymet
Chakya
Ujjain
HDFC ERGO 5979 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जून 2019
क्रमांक-एफ- 25-29/ 2019 / 10-3.:: भारतीय वन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता हैं कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड लेदरा से N- 24° 53' 03.3 " से N- 24° 53 ' 23.7 " उत्तर अक्षांश तथा E - 81 ° 00' 26.7" से E- 81 ° 00' 31.7 " पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं ।
अनुसूची
तहसील- मझगवॉ
जिला-सतना
वन परिक्षेत्र- मझगवॉ
वनमंडल-सतना
वनखण्ड की सीमाएँ वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ
क.
भूमिका वर्तमान मद
खसरा क०
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखंड का नाम
1.265
राजस्व
लेदरा
40/2
1. लेदरा
0.785
41/2
0.607
42/2
0.405
43/2
0.659
48/2
49
0.324
50
0.057
0.405
51/2
53
0.101
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 07 तक की कृत्रिम वनसीमा । पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 12 तक की कृत्रिम वनसीमा । दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 01 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
54
1.392
6.00
योग
2.
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / No 8-87/2002 - FC दिनांक 19-05-2003 में अधिरोपित शर्त के अनुसार पटना जलाशय की स्वीकृत परियोजना कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग की स्वीकृत पटना जलाशय परियोजना में प्रभावित 27.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 27.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक / 59 दिनांक 26.05) 2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है । [भाग 1 5980
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
2: अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर सतना के प्रतिवेदन क्रमांक 59 दिनांक 26.05.2006 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं- , 1. व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्ति अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल दिनांक 28 जून 2019
एफ- 25-29-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-29-2019- दस 3, दिनांक 28 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 28th June 2019
ANo. - F -25-29/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(xvi of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communication in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between N - 24° 53 ' 03.3 " to N- 24° 53' 23.7" & North Latitude and E- 81 ° 00 ' 26.7 " to E - 81 ° 00 ' 31.7 " East Longitude !
SCHEDULE
District : - Satna
Tehsil- MAJHGAWAN ForestDivision : - Satna
Range- MAJHGAWAN S.No.
Details of Land Included
ForestBlock Boundaries
khasra No.
Nameof Village
Area (Hectare)
Nameof Proposed Forest Block
Present head of land
1 LEDARA LEDARA
40/2
North- Artificial Forest
1.265
Revenue Land
Boundary From Pillar Number
41/2 0.785
06 to 07 of Perposed Protected
42/2 0.607
Forest Block .
43/2 0.405 East-Artificial Forest Boundary
48/2 0.659
From Pillar Number 07 to 12 of Perposed Protected Forest
49
0.324
Block.
5981 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
50
0.057 South- Artificial Forest
51/2 0.405
53
0.101
Boundary From Pillar Number 12 to 01 of Perposed Protected ForestBlock .
54
1.392
West- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 01 to 06 of Perposed Protected Forest Block.
6.00
Total
(A) Reason for publication of Notification :
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-87/ 2002- FC dated 19-05-2003 and in lieu of 27.000 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Panta Tank Excutive Engineer Water Resources Department Satna 27.00 hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 6.00 Hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No - 59 dated 26-05-2006 for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 59 date 26-05-2006 Of Collector Satna ( Designation of Competent Revenue officer ) are as under.
1. Individual Rights - There are no Individual right on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities right on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy.
[ भाग 1 5982
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2019
1. क्रमाक--एफ- 25-34 / 2019 / 10-3 :भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N 22 ° 19′18.088 " से N 22 ° 19′28.424 " उत्तर अक्षांश तथा E 80 ° 03′03.368 " से E 80° 03′ 17.025 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।...
अनुसूची
तहसील केवलारी
जिला सिवनी
वन परिक्षेत्र केवलारी
वनमंडल - दक्षिण सिवनी वनमंडल
वनखण्ड की सीमाएं क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमिका वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
7.960
1
300/2
कंचनवाडा
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
निजी भूमि (भूमिस्वामी)
कंचनवाडा (केवलारी)
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 08 एवं 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
7.960
योग:-
( क) अधिसूचना का प्रकाशन का आधार:-
1, 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 6- MPC031 / 2015- BHO/ 1215 दिनांक 16/10/2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रोजेक्ट हेड जीएसपीएल इंडिया ट्रांस्को लिमिटेड गांधीनगर गुजरात की स्वीकृत परियोजना मल्लावरम-भोपाल- भीलवाडा- विजयपुर, रतलाम- दाहोद गैस पाईप लाईन में झाबुआ जिले की प्रभावित 7.96 हे. वनभूमि के एवज में सिवनी जिले के तहसील केवलारी के ग्राम कंचनवाडा की प्राप्त कुल 7.96 हे. गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक केवलारी जिला सिवनी के पंजीयन दिनांक 13.09.2017 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2.. अन्य कारणों का विवरण निरंक :
5983 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, निजी भूमि को वन विभाग के नाम पंजीकृत किया गया है ।
(अ) व्यक्तिगत अधिकार नही
(ब) सामुदायिक अधिकार - नही
:
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019
एफ- 25-34-2019 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-34-2019- दस 3, दिनांक 4 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
Bhopal , the 4th July 2019
No. -F - 25-34/2019/ 10-3 , :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the Said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N.22° 19′18.088 " to N 22° 19′28.424 " North Latitude and E 80º 03 ′ 03.368 " to E 80 ° 03 ′ 17.025 " East Longitude)
SCHEDULE
District - Seoni
Forest Division - South Seoni Forest Division
Tahsil - Keolari Forest Range -Keolari S.
Forest Block Boundaries Details of Land included
Ν.
Present head of
land
Khasra No.
Name of village
Area (Hec.)
Name of proposed forestblock
7.960
Kanchanwara
300/2
1 Kanchanwara (Keolari)
Private Land
(Bhumiswami)
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 06 of Protected Forest Block . East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to 04 of Protected Forest Block .
[भाग 1 5984
मध्यप्रदेशः राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 03 of Protected Forest Block .
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 08 and 01 of Protected Forest Block .
7.960
Total
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6 - MPC031/2015 - BHO/ 1215 dated 16/10/2015 in lieu of 7.96 hectare of affected forest land of Jhabua District under the sanctioned project of Mallawaram -Bhopal- Bhilwara- Vijaypur , Ratlam - Dahod Gais Pipe Line of Project Head GSPL India Transco Limited Gandhinagar Gujrat 7.96 hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 7.960 hectare transferred or mutedd in favour of M.P. Govt . Forest Department by Registred dated 13/09/2017 of Sub Registrar Keolari , Dist- Seoni for the purpose. ofcompensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The Private Land has been Registred in favour of Forest Department .
Nil
(A) Rights of individuals
Nil
(B) Rights of Communities
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPT . ANIL KUMAR KHARE, Secy.
5985 :
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2019
क्रमांक- एफ- 25-23 /2019/ 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 °40'20.80" से 21° 40′45.09 " उत्तर अक्षांश तथा 78° 23′13.01 " से 78°23′48.5 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला
बैतूल
तहसील मुलताई वनमंडल दक्षिण बैतूल
वन परिक्षेत्र - मुलताई वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं अ. क्र.
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखंड का नाम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1
उत्तर
31.003
कुण्डई कुण्डई
320/1
बड़े झाड़ का जंगल
322/1
प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 17 तक की कत्रिम वनसीमा ।
12.081
पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से 24 तक की कत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 44
पश्चिम
तक की कत्रिम वनसीमा । प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 44 से 03 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
43.084
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक पत्र क्र. /8-227 / 89/ एफ.सी. दिनांक 06.08.1990 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर की स्वीकृत परियोजना सीहोर जिले के रामपुराखुर्द (मध्यम ) सिंचाई परियोजना के निमाणार्थ संरक्षित वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में प्रभावित 286.57 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 128.313 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 43.084 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बैतूल के आदेश क्रमांक राजस्व मामला क्रमांक 14 / अ-19(3) वर्ष 2018-19दिनांक 30(10,2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है । 5986
[ भाग 1 :
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मुलताई (पद नाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक / 2795 दिनांक 20.12.2018 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर समुदायों का कोई अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019
एफ-25-23-2019 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-23-2019- दस 3, दिनांक 4 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
Bhopal , the 4th July 2019
No. -F - 25-23/2019/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 21 ° 40'20.80 " to 21 °40'45.09" North Latitude and 78°23'13.01 " to 78°23'48.5 " East Longitude.' '
SCHEDULE
Tahsil
: - Multai District : - Betul
Forest Division: - South Betul
Forest Range: - Multai
ForestBlock Boundaries Details of Land Included
S. Ν.
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Kundai
320/1
Kundai
1
31.003
Big Tree Forest
North Artificial Forest Boundary From Pillar Number 03 to 17 of Perposed Protected Forest Block.
322/1 12.081
East -Artificial Forest Boundary From Pillar Number 17 to 24 of Perposed Protected Forest Block .
5987 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
South Artificial Forest Boundary From Pillar Number 24 to 44 of Perposed Protected Forest Block.
West Artificial Forest Boundary From Pillar Number 44 to 03 of Perposed Protected Forest Block.
Total 43.084
(A) Reason for publication of Notification :
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No 8-227/89/F.C . dated 06.08.1990 and in lieu of 286.57 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rampurakhurd (Medium) Irrigation Project of Executive Engineer , Water Resources Division Sehore 128.313 hectare Non Forest Land was made available and out of above Land 43.084 hectare Non Forest Land was transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 14/ A - 19(3) Year 2018-19 dated 30.10.2018 of Collector Betul for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
!
2. Details of other Reasons- Nill
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 2795. dated 20.12.2018 of Tahsildar Multai (Designation of Competent Revenue officer ) are as under .
1 . Individual Rights - There are no Individual right on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities right on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy .
[भाग 1 5988
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2019
कमांक- एफ- 25-25 / 2019 / 10--3 .भारतीय वन अधिनियम , 1972 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता हैं कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड कामा, खुईया से N- 24 ° 52 ' 50.8 " से N- 24 ° 53' 13.8 " उत्तर अक्षांश तथा E - 081 ° 00' 31.7 " से E- 081 ° 00' 26.7 "-- पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं ।
अनुसूची
तहसील- मझगवॉ
जिला-सतना
वनमंडल-सतना
वन परिक्षेत्र- मझगवॉ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएँ अ क.
खसरा क ०
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखंड का नाम
3.1
10/1
राजस्व
1.
2.831
9/2
कामा, खुईया
कामा खुईया
2.246
10/2
उत्तर प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
10/ 3ख 1.1
12
0.243
0.894
13/1
0.259
13/2
पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
66
1.165
67
0.405
0.04
68
69
0.458
दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 08 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
70
0.413
2.114
77/2
3.423
78/2
79
1.108
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 01 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
0.04
80/2
1.21
81/2
21.049
योग 5989 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / No 8-87 /2002 - FC दिनाक 19-05-2003 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग की स्वीकृत पटना जलाशय परियोजना में प्रभावित 27.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 27.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.049 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक / 59 दिनांक 26.05.2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर सतना (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक ..59 . दिनांक 26.05.2006 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं-
1. व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्ति अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 4 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019
एफ- 25-25-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-25-2019 - दस 3 , दिनांक 4 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
:
[भाग 1 5990
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
Bhopal , the 4th July 2019
No. - F- 25-25/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927( xvi of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communication in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. this forest Block lies between N - 24° 52' 50.8" to N - 24° 53′ 13.8 & North Latitude and E- 081 ° 00' 31.7 " to E- 081 ° 00' 26.7 " East Longitude:
SCHEDULE
District : Satna
Tehsil- MAJHGAWAN
ForestDivision : - Satna
Range- MAJHGAWAN
S.No.
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Nameof Proposed Forest Block
khasra No.
Nameof Village
Area (Hectare)
Present head of land
1
3.1
10/1
Revenu eLand
9/2
2.831
KAMA, KHUEEY A
KAMA, KHUEEY A
2.246
10/2
1.1
North- Forest Boundary From Pillar Number 01 to 03 of Paposed Protected Forest Block. Artificial
10/3ख
12
0.243
13/1 0.894
13/2 0.259
East- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 03 to 06 of Plexposed Protected Forest Block.
66
1.165
67
0.405
68
0.04
69
0.458
South- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 06 to 08 of Perposed Protected Forest Block.
70
0.413
2.114
77/2
3.423
78/2
79
1.108
West- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 08 to 01 of Perposed Protected Forest Block.
0.04
80/2
81/2
1.21
21.049
Total 5991 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
(A) Reason for publication of Notification:-
1. In accordancewith the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No 8-87/2002 -FC dated 19-05-2003 and in lieu of 27.000 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Panta Tank Excutive Engineer Water Resources Department Satna 27.00 hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 21.049 Hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 59 dated 26-05-2006 for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons - Nil
( B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 59 date26-05-2006 Of Competent Revenue officer Collector Satna are as under.
1. Individual Rights - There are no Individual right on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities right on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy.
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जून 2019
क्र. एफ- 7-57-2003 - बत्तीस. - जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( क्रमांक 6 सन् 1974 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री आर.एस. कोरी , डायरेक्टर ( पर्यावरण ) , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य - सचिव के पद पर आगामी आदेश तक नामनिर्दिष्ट किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुपम राजन, प्रमुख सचिव.
[भाग 1 5992
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जून 2019
क्रमांक एफ 27-1 / 2009 / ए-16: - राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचना क्रमांक एफ- 27-1-09- ए- सोलह, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को अधिकमित कर, मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद् के गठन की कार्यप्रणाली एवं नियमन संबंधी नियमों का अनुसरण करते हुए, मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद् का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है अर्थात्ः-
(क) पदेन सदस्य
अध्यक्ष 1. श्रम मंत्री
सदस्य 2. प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग
सदस्य 3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल
सदस्य 4. संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश , जबलपुर
सदस्य 5. आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल
सदस्य 6. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) भारत सरकार , जबलपुर
सदस्य सचिव 7. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर
(ख) मनोनीत सदस्य
(1 ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र
सदस्य 1. कार्यपालिक निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि
सदस्य कार्यपालिक निदेशक, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2. (एन.टी.पी.सी. ) विन्ध्यनगर सिंगरौली या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि
सदस्य 3. कार्यपालिक निदेशक , नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयनगर गुना या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र
सदस्य 4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, भोपाल या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि
सदस्य 5. प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, रामपुर जबलपुर या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि 5993 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
(2) निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के प्रतिनिधि
सदस्य 6. श्री सुनील कुमार गोठी, सचिव, एम.पी. स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन , ई-2/30 , अरेरा कालोनी, भोपाल- 462016 म.प्र.
सदस्य 7. श्री डी. के. मित्तल , डिप्टी चेयरमेन दि मध्यप्रदेश टेक्सटाईल्स मिल्स एसोसिएशन (प्रेसिडेंट, मराल ओवरसीज लिमिटेड) , खाल बुजुर्ग, पो. मराल सरोवर, ए.बी.रोड़, जिला खरगोन-451660
सदस्य 8. श्री अर्जुन खन्ना, महासचिव, मध्य प्रदेश बीड़ी उद्योग संघ, सदस्य मेसर्स बी.आर.एण्ड कंपनी, 1 सिविल लाईन्स, श्री बाबूराव पिंपलापुरे मार्ग , पो.बा.नं. 11 , सिविल लाईन्स, सागर म.प्र.470001
सदस्य 9. श्री आलोक दवे , अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज मध्यप्रदेश, उद्योग भवन इण्डस्ट्रीयल स्टेट 96 पोलोग्राउण्ड इन्दौर
सदस्य 10. श्री ललित जैन, अध्यक्ष, भोपाल चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ए - 15 सहगल टॉवर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी मेनरोड़ कोहेफिजा भोपाल-462001
सदस्य 11. श्री रवि गुप्ता, अध्यक्ष, महाकोशल चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री चेम्बर भवन सिविक सेंटर, मढ़ाताल जबलपुर -2
सदस्य 12. श्री गिरीश मंगला, कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्रीज एमपी स्टेट काउन्सिल , मैनेजिंग डायरेक्टर , मंगला इन्टर प्राईजेज प्रा.लि. ग्राउण्ड फ्लोर , ब्रिलियंट प्लेटिना प्लाट नं. 8 स्कीम नं. 78 पार्ट-2 इन्दौर म.प्र. - 452010
सदस्य 13. श्री आशित गांधी, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, देवास , डायरेक्टर, रघु प्रिसिजन इंजिनिरिंग प्रा.लि. 1 / बी /1 , 1 / बी/ 2 ए.आय.एस. गजरा इण्डस्ट्रीयल एरिया नं. 1 , ए.बी. रोड़, देवास 455001
सदस्य 14. डॉ० गौतम कोठारी , अध्यक्ष, पीथमपुर औद्योगिक संगठन , 231 , साकेत नगर, इन्दौर-452018
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)
सदस्य 15. श्री आर.डी. त्रिपाठी अध्यक्ष म.प्र. इंटक एम-57 / 3 ए साकेत नगर , हबीबगंज , भोपाल 462024,
सदस्य 16. श्री श्याम सुन्दर यादव, संगठन मंत्री, इंटक , 40 , सी.जे.आर.एम. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया इन्दौर 452010
17.
सदस्य श्री के.एस. वर्मा , अध्यक्ष , म.प्र. ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, इंटक ए / 3 आस्था रेसीडेन्सी , एस.एस. नगर, हाथीताल , जबलपुर 482001
सदस्य 18. श्री रामराज तिवारी, सचिव, म.प्र. इंटक, बी-19 , ओम नगर कॉलोनी, कोलार रोड़ भोपाल, म.प्र. 462042
सदस्य 19. श्री राजेन्द्र सिंह नाती, सचिव , म.प्र. इंटक, श्रम शिविर, तानसेन मार्ग, ग्वालियर म.प्र
सदस्य 20. श्री लक्ष्मी नारायण पाठक , अध्यक्ष, इन्दौर मिल मजदूर संघ, श्रम शिविर, 123 , देवी अहिल्या मार्ग , इन्दौर-452003 5994
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
(3) श्रमिक संघों के प्रतिनिधि भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)
सदस्य 21. श्री कृष्णप्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री, बी-664 , ओरिएण्ट पेपर मिल अमलाई जिला शहडोल-484117 म.प्र.
सदस्य 22. श्री मधुकर साबले , अध्यक्ष, प्रताप वार्ड, भाग-2 लिंक रोड़, टिकारी सदर बैतूल म.प.
सदस्य 23. श्रीमती वंदना राजौरिया , प्रदेश मंत्री, शक्ति मंदिर के सामने कोठी बाजार, होशंगाबाद (म.प्र. ) पिन-461001
ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)
सदस्य 24. श्री मोहन निमजे, प्रांतीय अध्यक्ष एटक राज्य परिषद् 29/5, परदेशी पुरा (न्यु रानी पुरा) इन्दौर
हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस)
सदस्य 25. श्री हरिओम सूर्यवंशी , प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष , हिन्द मजदूर सभा (म.प्र.) 445 , पाटनीपुरा, इन्दौर
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू)
सदस्य 26. श्री प्रमोद प्रधान, प्रांतीय महासचिव, सी.आई.टी.यू.म.प्र. 13 , पद्मनाभ नगर, न्यू सुभाष नगर, भोपाल 462023
श्रमजीवी पत्रकार अथवा गैर पत्रकार संघ
सदस्य 27. श्री शलभ भदौरिया प्रांताध्यक्ष , मध्य प्रदेश श्रम जीवी पत्रकार संघ, एफ 94/11 , तुलसी नगर, भोपाल 462003
असंगठित ग्रामीण श्रमिक संगठन (असंबद्ध संगठन)
सदस्य 28. सुश्री शिखा जोशी, महामंत्री, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ, 86 बी, वैशाली नगर , अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर
प्रदेश के एक माननीय लोकसभा सदस्य
सदस्य 29. श्री विवके तन्खा, सांसद राज्यसभा 5995 भाग 1]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट चार सदस्य
सदस्य 30. सुश्री मेधा पाटकर, समाज सेविका
सदस्य 31. श्री रघुराज सिंह कंसाना, विधायक, मुरैना
सदस्य 32. श्री राजेन्द्र सिंह नाती, ग्वालियर.
सदस्य 33. श्री श्यामसुन्दर यादव, इंदौर
यह अधूिसचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना मेहरा अटूट, अवर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश, भोपाल राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2019
क्र. एफ 49-1 - रास. - यू.ए. - 5-2016 .- इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 611 - रास- यू.ए. - 5-2018 , दिनांक 24 अप्रैल 2018 के अनुक्रम में, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति जी ने धारा 27 ( 2 ) ( तीन ) के तहत डॉ. आशुतोष अनिरूद्ध मुरकुटे, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR - CCRI , Nagpur को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है.
कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार, केयूर संपत, राज्यपाल के उपसचिव.
[भाग 1 5996
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 249.-
राजगढ़, दिनांक 30 मई 2019 प्रकरण क्रमांक 04/3-82 / 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25.05.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में आवर्ड पारित नही किया जा सकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं -
अनुसूची(1)
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
तहसील
जिला
क्षेत्रफल हे ० मे
नगर ग्राम
6.396
मानपिछोडी
नरसिंहगढ़
राजगढ
रामगंज मण्डी से भोपल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु।
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र. क्र. 250
प्रकरण क्रमांक 14/31-82/ 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 27.04.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में आवर्ड पारित नही किया जा सकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की थारा 25 के उपवंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है
अनुसूची(1)
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
तहसील
जिला
क्षेत्रफल हे० मे
नगर /ग्राम
9.040
कोलूखेडी
नरसिंहगढ़
राजगढ
रामगंज मण्डी से भोपल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
प्र. क्र. 251
प्रकरण क्रमांक 21 /3-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 06.07.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में आवर्ड पारित नही किया जा सकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं
अनुसूची(1)
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
तहसील
जिला
क्षेत्रफल हे० में
नगर ग्राम
18.091
सोनकच्छ
नरसिंहगढ़
राजगढ
रामगंज मण्डी से भोपल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु।
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र. क्र. 253
८ प्रकरण क्रमांक 11 /3-82/ 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 15.06.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नही किया जा सकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं
अनुसूची(1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
क्षेत्रफल हे० मे
नगर ग्राम
तहसील
जिला
7.125
चैनपुराकलां
नरसिंहगढ़
राजगढ
रामगंज मण्डी से भोपल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु ।
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । :
[भाग 1 5998
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
प्र. क्र. 254
प्रकरण क्रमांक 13/3-82/ 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25.05.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में आवर्ड पारित नही किया जा सकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है
अनुसूची(1)
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
क्षेत्रफल हे० मे
तहसील
जिला
नगर ग्राम
26.188
नरसिंहगढ़ नरसिंहपुरा
राजगढ
रामगंज मण्डी से भोपल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र. क्र. 255
प्रकरण क्रमांक 18/3-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25.05.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में आवर्ड पारित नही किया जा सकता है । अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं
अनुसूची(1)
भूमि का वर्णन
क्षेत्रफल हे ० मे
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
जिला तहसील नगर /ग्राम
2.430
राजगढ नरसिंहगढ़ मोयलीखुर्द
रामगंज मण्डी से भोपल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु ।
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
प्र. क्र. 256
प्रकरण क्रमांक 24/3-82/ 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25.05.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है , जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नही किया जा सकता है । अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं
अनुसूची(1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
तहसील नगर ग्राम
जिला
क्षेत्रफल हे० मे
12.194
नरसिंहगढ़
राजगढ
जामोन्या जौहार
रामगंज मण्डी से भोपल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु ।
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र. क्र. 257
प्रकरण क्रमांक 02/3-82/ 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 27.04.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है , जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में आवर्ड पारित नही किया जा सकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं -
अनुसूची(1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन तहसील
जिला
क्षेत्रफल हे० मे
नगर ग्राम
5.503
नरसिंहगढ़ छपरीकलां
राजगढ
रामगंज मण्डी से भोपल नई बही रेल लाईन परियोजना हेतु।
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 6000
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
प्र. क्र. 258
प्रकरण क्रमांक 23 /3-82 / 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25.05.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में आवर्ड पारित नही किया जा सकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं
अनुसूची(1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन जिला तहसील नगर /ग्राम क्षेत्रफल हे० मे
5.565
जामोन्यागणेश
नरसिंहगढ़
राजगढ
रामगंज मण्डी से भोगल नई बडी रेल लाईन र्पा 1 हेतु।
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 1
6001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक 354/अ-82/2019-2020 राजगढ़, दिनांक 31 मई 2019
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम कलालपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 19 रकबा 0.430 हे.पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम कलालपुरा
आबादी का विवरण है.में.
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा
2
3
1
1
19/
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान कामाप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
4
5
176.58
1
बापूलाल पिता मानसिंह
0.430/ 2
2
110.23
इन्दरसिंह पिता बापूलाल
3
60.96L
3
कंवरलाल पिता बापूलाल
4
28.08
7
गुलाबसिंह पिता शालीगराम
5
13 102.60
विष्णु पिता गोवरधन /
6
उमरावबाई पति ग्यारसीराम /
7
16 30.03
37.44L
17
पारीबाई पति स्व. अमरसिंहजी/
8
18 118.65
राधेश्याम पिता ग्यारसीराम/
9
शंकरलाल पिता खीमाजी
10
119.56
21
119.56
22
राधेश्याम पिता शंकरलाल
11
23 88.85
लाखन पिता हजारीलाल
12
22.10
25
देवीराम पिता मनाजी
13
36.26
26
मांगीबाई पति देवीराम
14
27
38.76
रामचन्दर पिता देवीराम
15
40.12
29
मांगीलाल पिता भौनजी /
16
37.40
30
सुरेश पिता मांगीलाल
17
50.84
31
विक्रम पिता मांगीलाल
18
36
65.79
रंगलाल पिता किसनलाल
19
37
40.88
दरियावबाई पति किशनलाल
6002
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
40.88
38
बनेसिंह पिता किशनलाल
114.84
41
/
राधेश्याम पिता मोहरसिंह
53.15
45
मुकेश पिता मोहनलाल 7
76.00
47
/
दिनेश पिता मोहनलाल
86.47
49
रामनारायण पिता मदनलाल
53
51.60 देवीराम पिता देवाजी /
38.52
57/
अनोखबाई पति कन्हैयालाल /
46.24 बीरम पिता रोड़जी
64/
67
36.55 /
रम्कुबाई पति मोहनलाल
69
78.100 भारतसिंह पिता नाथूलाल
70 71.65 घीसालाल पिता नाथूलाल
71 96.50 अर्जुनसिंह पिता पांचूलाल
72 43.87 इन्दरसिंह पिता पांचूलाल/
81.72)
73
/
अयोध्याबाई पति हजारीलाल
30.03
74
अमरसिंह पिता कालू
48.24
75
रामप्रसाद पिता कालू जी
76 19.03 /
मांगीबाई पिता कालूजी
25.92
77
करनसिंह पिता कालूजी
35.95
78
मांगीलाल पिता करनसिंह /
79 51.75 रोड़जी पिता कालू /
85
35.08 राधेश्याम पिता ग्यारसीराम /
86 105.13 ग्यारसीराम पिता कालू
87
28.12 पारीबाई पति अमरसिंह
30.42 धीरप पिता ग्यारसीराम
88
90 16.56 गोरेलाल पिता खीमाजी"
91 87.54 रमेश पिता गोरेलाल
40.35
93
केसरसिंह पिता गोरीलाल/
96 118.32 सरदारबाई पति मदनलाल
51.60
101
लखन पिता जयराम
34.08
102
सुरेश पिता रामनारायण
24.85
104
रेशमबाई पिता गोरीलाल
39.22
106
हेमराज पिता जयराम 6003
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
33.93
राकेश पिता जयराम
107/
52
59.74
108
53
जयराम पिता खीमाजी
88.14
109
मांगीबाई पति बजेसिंह
54
110 83.74 55
फूलसिंह पिता लक्ष्मण
73.50/ 56
112
मांगीलाल पिता किशनलाल
80.94/
113
57
रमेश पिता किशनलाल
52.59 /
115
58
हजारीलाल पिता बद्रीलाल
52.59/
116
59
शिवनारायण पिता बद्रीलाल
60
107.80
118
बजेसिंह पिता लक्ष्मण /
116.64 61
119
कमलसिंह पिता फूलसिंह
62
25.07 /
120
प्रेमबाई पति फूलसिंह
योग:-
3837.650
0.384/
या (हे.में)
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6004
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
प्रकरण क्रमांक 355/ 1-82/ 2019-2020
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम उदपुरिया के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 21/1 रकबा 0.443 हे. पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची :-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम उदपुरिया
स.क.
आबादी का विवरण हे.में.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा
3
2
4
1
5 1
0.443
23
208.48 21/1/
कालूराम पिता पन्नालाल /
2
208.48
24/
बलराम पिता कालूराम
3
25
188.50
हरिनारायण पिता कालूराम
4
157.18
27/1
दिनेश पिता अमृतलाल /
5
157.18
27/2
इन्द्रसिंह पिता अमृतलाल-
6
चन्द्रसिंह पिता रतिराम
253.90
29/1 7
विजयसिंह पिता प्यारजी
117 167.10 8
जगन्नाथ पिता प्यारजी
271.25-
120
योग:-
1612.07
या (हे.मे) 0.161 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निधिनिवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 36-अ-82-16-17- परमंडल-5296
बैतूल, दिनांक 4 जून 2019 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 'करने के लिए प्राधिकृत करता है जिला
तहसील नगर/ग्राम
3
1
2
परमंडल
मुलताई
बैतूल (म ०प्र०)
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकबा धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित लगभग क्षेत्रफल (है०मे)
6
5
4
1.620
ईटारसी- नागपुर तीसरी लाईन
मध्य रेल्वे अजनी नागपुर उप मुख्य अभियन्ता निर्माण (महा.) एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
अनुसूची - 2.
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
माखन वल्द रामलाल सा. देह 1
2 कलावती जौ. जंगली जाति किराड़ सा. देह भूमि स्वामी
3 सुईला बेवा गेन्दु ग्यारसी नान्हों भूली पिता गेन्दू मुन्ना वल्द रोन्या अन्नू जेतूल पिता रोन्या नन्दू शंकर हरि विनोदी व छित बकाराम वल्द तुलसीराम सुन्दरी उर्फ सुरती बेवा तुलसीराम सावित्री बेवा पन्ना ईश्वर भरत वल्द पन्ना झुना कसिया रामकला पिता पन्ना कस्तुरी बेवा चैतू राजेराम कुवरलाल जोगी भैयालाल वल्द चैतू भूमि स्वामी
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा है.
कुल रकबा
5
3
4
0.003
0.550
102
0.064
0.243
107
0.053
0.214
108/1 6006
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
4 पुन्या, अनिल शेषराव दीनानाथ वल्द बिहारी जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
5 सावन्या वल्द लोहबा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6 मुन्नी पिता गांवजी, बिहारी वल्द दमड्या गेंदी पिता दमड्या हिराजी फाग्या रमेश दिनेश सुरेश पिता प्यारेलाल गुलस पिता प्यारेलाल 7 अन्ना वल्द किसन जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 8 काशीराम वल्द डोमा पता सा. देह भूमिस्वामी
9 जगली, टंटी वल्द बिरजू सा. देह भूमिस्वामी
10 टंटी वल्द बिरजू जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11 सावन्या वल्द लोहबा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12 जूगली घुंडी पिता बीरबल जाति किराड़ सा. देह भूमि स्वामी 13 सावल बेवा मूलचंद शिवदयाल कमलेश, बाबूलाल पप्पूवल्द मूलचंद कमल ईमला पिता मूलचंद फूलचंद, हेमराज वल्द हरीराम जाति किराड़ सा.देह भूमि स्वामी 14 हेमराज वल्द हरीराम जाति किराड़ पता सा. देह
खसरा नं.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.
3
4
5
108/2
0.044
0.016
108/3
0.068
0.020
110
0.049
0.073
166/1
1.642
0.064
161/1
0.466
0.001
0.672
0.036
164
165
0.170
0.076
0.756
156/4
0.067
156/5
0.899
472/1
0.425
0.145
461/5
0.158
0.028
461/6
0.076
461/7
0.082 भाग 1 ]
6007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
15 भूरा वल्द सदू कमला बायजा सारजी पिता सदू जाइ बेवा मौजी शंकर गणपति, बालकिसन सुभाष वल्द मंगलू हीरा जसोदी तुलसी पिता मंगलू अनिल, अनिल हरि, चिरोजी वल्द चैतराम मीरा , मथरा , गुलस, रूखमणी पिता चैतराम प्रमीला बेवा बंशी दुर्गेश, हेमन्त रविना ना.बा.पिता बंशी वली मां प्रमिला पन्ना वल्द गणेश काशी रक्खूपिता मेजर झुनिया बेवा चैतसम जाति पंवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16 किशोरी राजेश वल्द धनजी गिरजा पिता धनजी जाति पंवार सा. देह भूमिस्वामी
17 गनपति किशोरी वल्द भजन सा. देह भूमि स्वामी
लंगूर वल्द धन्नू सा.देह भूमि स्वामी 18
19 लुंगर वल्द धन्नू चैती जौ. भुरा दसरी जौ. सेवकराम जुगन्ती जौ. नत्थू. सा. देह भूमि स्वामी
20 भूरा वल्द सदू सा. देह भूमि स्वामी
21 अनिल वल्द चैतराम जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी
22 शंकर वल्द मंगलू जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी
23 श्रीमति शकुंतला जौ. सुन्दरलाल सा. मुलताई भूमि स्वामी
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा हे कुल रकबा
5
4
3
0.386
0.069
460/1
0.079
0.567
458/2
0.140
0.303
438/4
0.014
0.152
438/5
0.007
0.380
438/1
0.020
440
0.781
0.020
0.062
439/1
0.019
0.178
439/8
0.195
0.526
591/1 i
[भाग 1 6008
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा हे
कुल रकबा
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
3
4
5 2
1
0.218
596
1.837
24 हरीराम , हरीलाल वल्द राजेराम, बाया, रैसुल, जैतुल पिता राजेराम शिवचरण कष्णा वल्द पन्ना अनिता सुनिता पिता पन्ना दुर्गा बेवा नारायण सुमन बेवा नारायण, दीपिका कल्पना, नीशा ना.बा. वली मां सुमन बेवा नारायण रूपा ना. बा. वली मां दुर्गा बेवा नारायण भमि स्वामी
0.217
1.910
597
25 माहगी बेवा धन्नू जयनाबाई बेवा लक्ष्मण दिनेश महेश रमेश पिता लक्ष्मण सगुनबाई पिता लक्ष्मण जाति पंवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2.088
598
26 मस्जिद, इसमाईल सरवराकार सहाबुद्दीन वल्द रफी उद्दीन सा. मुलताई भूमि स्वामी
1.620 योग
1- चूंकि ईटारसी - नागपुर तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । 2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 1
6009
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
क्र. 35- अ-82-16-17- मुलताई -5298
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)
3
2
1
4
5
6
मुलताई
0.811
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
ईटारसी- नागपुर तीसरी लाईन
उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा ) एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.
2
3
4
1
5 1
239/1
0.065
0.030
239/3
0.648
0.074 भन्नू वल्द छुरीं फत्तू वल्द भभूत्या फकीरचंद चिंतू वल्द कोल्हू मुन्नी पिता कोल्हू सा. परमंडल
2
0.062
239/2
0.282
मुन्नी पिता कोल्हु निवासी परमंडल
3
0.074
1.143
241
भैयालाल हरिदास , चेतन वल्द ओझा किरण गीता, सरोज़, सुनिता पिता ओझा गजराबाई बेवा ओझा जाति मेहरा. सा. देह 6010
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
4 महादेव, शिवदास वल्द लक्ष्मण, सहमद बेवा लक्ष्मण, गणेश मुकेश वल्द शंकर इमरती बेवा शंकर सा. मेहकर
5 बंशीलाल वल्द जाधो सा. परमंडल
6 राजेश कुमार अशोक कुमार वल्द गेंदलाल, ज्योति पिता गेंदलाल जाति पंवार
7 मालतीबाई बेवा बिहारीलाल, सुरेश, दिनेश, व ० बिहारीलाल निर्मलाबाई पति सुखराम पिता बिहारीलाल सा. देह
8 कमलेश वल्द हीराजी, दुलारी संगीता पिता हीराजी, कमल ना. बा. वल्द हीराजी वली मां सुधा सुधा बेवा हीराजी जाति पंवार सा देह
9 हीराबाई बेवा सावन्या, गणेश वल्द सावन्या शकुन्तला पिता सावन्या जाति पंवार सा. देह 10 शांती जौजे बाबूलाल सा. देह 11 लूथा जौजे. नत्थू माधो वल्द टुकड्या लालजी वल्द कन्हैया सोनाय बेवा कन्हैया, भूरसी जौ. रामचन्द्र सा. परमंडल
12 श्री रामचन्द्र जी मंदिर
खसरा नं.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे .
3
4
5
242
2.287
0.063 243/5
1.283
0.022 244/2
0.397
0.033 245/1
0.116 0.294
245/2
0.320
0.103 245/3
0.305
0.080 246
0.053 0.801
0.027 273
0.049
356
0.060 0.040 ;
6011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा हे.
4
3
1
2
5 13
355/1
2.027
0.014 तारेश कुमार वल्द मुन्नालाल ना. बा. अनिता पिता मुन्नालाल, वली मां मुन्नी, मुन्नी बेवा मुन्नालाल सुशीला जौजे इन्द्रपाल भिक्या वल्द मिठू सरस्वती जौजे बाजेराव, हेमलता जौजे लक्ष्मी नारायण विजय कुमार प्रशांत कुमार वल्द राधाकृष्ण टुकड्दास रमेश, गणेश, मनोहर, दीनू वल्द सोजर सरस्वती सुखवती पिता सोजर सुबेबाई जौजे अर्जुन नान्हु वल्द राम सा.देह
योग
0.811 1- चूंकि ईटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
:
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6012
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र. 38-अ-82-16-17-जौलखेड़ा-5299
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है -
जिला
तहसील नगर/ग्राम
3
1
2
जौलखेड़ा
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकबा धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित लगभग क्षेत्रफल (है०में)
6 4
0.552
ईटारसी- नागपुर तीसरी लाईन
5 उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा.) एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
अनुसूची - 2
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
1 घुडिया वल्द भोन्दु तेली सा०देह 2 घुडिया वल्द भोन्दु तेली सा० देह 3 फत्तू वल्द प्रेमू सा० देह
नथन वल्द झिपरया सा०देह 4
5 छोटू वल्द झिपरया सा० देह 6 भोला वल्द बिरजलाल बना छोटी जमना पिता बिरजलाल बंटनी बेवा इन्दू रामरतन कमलकिशोर वल्द इन्दु, मीरा द्वारका सुनिता अनिता रूकमणी ज्योति पिता इन्दु सा० देह
7 चुनिया पति कालूराम सा०देह०
8 कालूराम वल्द ब्रजलाल सा० देह
9 कालूराम वल्द ब्रजलाल सा० देह
10 नान्हु वल्द धुन्दु सा०देह
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा है.
कुल रकबा
5
4
3
0.003 0.245
3/1
0.009 0.990
4/1
0.119
0.61
17/1
0.003 0.007
61/1
0.003 0.007
61/3
0.003 0.014
61/2
0.006 0.046
62/2
0.005 0.046
62/3
0.023 0.295
63
0.007 0.377
89/1 1
6013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
क्र.
भूमिस्वामी का नाम 1
2
11 विमला बेवा मुन्नालाल हरिश निलेश वल्द मुन्नालाल मनीषा पिता मुन्नालाल सा० देह
12 छोटेलाल, शंकर वल्द मौजी कैलाश, प्रहलाद वल्द गुल्लू अनुसया पिता गुल्लू सा ० देह 13 सुन्दरसिंह वल्द बलसिंह राधा बेवा राजेश पंकजसिंह वल्द राजेशसिह सा० देह
14 हेमराजसिंह वल्द सुखचंद सा० देह झुनिया वल्द चिरोजी सा० देह 15
पूरन वल्द गेंन्दलाल सा० देह 16
बिहारी वल्द मंशाराम सा० देह 17
18 पुरुषोत्तम वल्द रामलाल धनराज वल्द पुरुषोत्तम सा.० देह
योग
खसरा नं.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे 3
4
5
89/2
0.377
0.052
178/2
0.393
0.001
0.677
706/1
0.030
734/1
0.571
0.048
734/2
0.647
0.040
734/3
0.486
0.016
734/4
0.607
0.080
726
2.044
0.104
0.552
1- चूंकि ईटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 6014
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र. 11 -अ-82-16-17- सडकवाडा-5354
बैतूल , दिनांक 7 जून 2019 चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची- 1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग
तहसील
जिला
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल (हे० में) रकबा
5
4
3
2
1
0.330
ईटारसी - नागपुर , तीसरी रेल्वे लाईन हेतु घोडाडोंगरी सड़कवाड़ा
बैतूल
अनुसूची-2
(प्रभावति धारकों की सूची)
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
रकबा भूमि का कुल
खसरा क्रमांक
क्रमा क
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5
4
3
2
1
0.001
1.534
210
1 भगीया बेवा उदेसिंग सूरज, पंचम, छतन, कुमानसिंग वल्द उदसिंग जाति गोंड सा० देह
0.001
0.283
217
2 बिजंतीबाई पिता फागु जाति गोंड सा० देह
0.026
0.089
3
नविया बेवा फगनू कलेसिया, कलावती, 218 सुमन,सुमरंती,फूलवती, सुलन्ती पिता फगनू मंगलसिंग वल्द मन्नू झम्मी बेवा मोडडा, भैयालाल, गजमल, विसिंग , बिसनू वल्द मोड्डा झुनकी फुलवंती, श्यामवती पिता मोड्डा, रमो डोंगरी, रामबाई पिता श्यामू कमला बेवा डेबू रामदास वल्द डेबू छतन वल्द लक्ष्मण मन्दी झबली बेवा सम्मल इमरत वल्द सम्मल रामजी किसन वल्द जोगी लक्ष्मी रामबाई पिता जोगी गोंड सा० देह
0.031
0.097
233
मिश्रीलाल व बिहारीलाल सा० देह
4
0.023
0.065
234
5 भगीया बेवा उदेसिंग सूरज, पंचम छतन, कुमानसिंग वल्द उदेसिंग जाति गोंड सा० देह
0.022
0.021
236
6 गुंडा व झीटू जाति गोंड पता निवासी
0.039
0.772
7 कालु व ० दुकारी, किशोरी व मकडन, नजरू, भिक्की वल्द 256 दसन, कज्जों मुल्लों पिता दसन बसंत सोमजी वल्द देलू झुनका, बिलन्ती, प्रेमवती, पिता देलू, माटू कारू वल्द चिक्कू जाति गोंड सा० देह
0.023
0.142
257
8 कन्छेदीलाल व रामकिसन जाति तेली सा० घोडाडोंगरी
0.019
0.239
283
9 छुट्टन व सुखनंदन जाति गोंड सा ० देह
0.012
0.700
291/1
10 गजानंद व मुन्नी जाति गॉड सा० देह
0.011
0.636
291/2
11 संतलाल वल्द गजांनद जाति गोंड सा० देह
0.117
0.042
12 रामदास व रामसिंग रामरती, भागरती, सुगरती, पिता रामसिंग 292 जाति गोंड सा० देह
0.017
0.328
293/1
13 शकुनबाई सरबती बेवा झामसिंग जाति गोंड सा० देह
0.007
0.348
293/2
14 जगन वल्द कान्हूलाल जाति गोंड सा० देह
0.015
0.308
294
15 प्रेमतीबाई जौ. भग्गुलाल जाति गोंड
0.005
335/2 0.432
16 छोटू व मनीराम जाति गोंड सा० महेन्द्रवाडी
0.036
1.266
337/4
ब्रजलाल वल्द गजांनद जाति गोंड सा० देह
17
0.330
7.477
योग
2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।
3- किया जा सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में 4-
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।
6015
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
क्र. 07- अ-82-17-18- चापड़ामाल-5355
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर / ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित रकबा लगभग
क्षेत्रफल (हे० में)
5
4
3
2
1
0.670
ईटारसी - नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु चापड़ामाल
शाहपुर
बैतूल
अनुसूची-2
(प्रभावति धारकों की सूची)
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
अर्जित भूमि का रकबा हे०
खसरा क्रमांक
भूमि का कुल रकबा हे०
मां क क्र
5
4
3
2
1
0.193
5.853
84/1
1 अशोक कुमार अजय कुमार वल्द शंकरलाल बेडरे जाति पवार सा० देह
0.068
4.365
84/2
2 रजनीबाई उर्फ करूणा जौजे प्रवीण नरेन्द्र वल्द शंकरलाल बेडरे जाति पवार सा० देह
0.199
0.829
83
3 नागेन्द्र कुमार आंनंद कुमार नंदकिशोर कृष्ण कुमार वल्द गया प्रसाद मंशा बेवा बजेन्द्र कुमार वल्द बजेन्द्र कुमार सुमन, सुनीति पिता गयाप्रसाद मेहतो जातिकुर्मी नि० शाहपुर
0.005
1.407
75/1
4 प्रेमलताबाई जौजे संतोष जाति गौली नि० रातामाटी
0.149
0.388
74/1
5 अर्चना बेवा कन्हैया गर्व वल्द कन्हैया नाबा. महिमा पिता कन्हैया नाबा. वली मॉ अर्चना बेवा कन्हैया
0.056
1.449
73
6 प्रेमलताबाई जौजे संतोष जाति गौली नि० रातामाटी
0.670
14.291
योग
2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।
3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया ।
A [भाग 1 6016
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र. 10- अ-82-17-18 - खकरा कोयलारी-5356
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि अर्जन हेतु, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
3
4
1
2
5
0.153
खकरा कोयलारी
घोड़ाडोंगरी
बैतूल
ईटारसी-नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची-2
(प्रभावति धारकों की सूची)
खसरा क्रमांक
क्रमांक
भूमि का कुल रकबा हे० में
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० मे
3
4
5
2
1
0.076
1.197
1 नत्थू फत्तेसिंह मुन्ना वल्द 12 झबली मिठिया पुत्री झबली रामसू झामसिंग वल्द फगन जाति गोंड सा० देह
0.077
0.999
2 मंगू वल्द सुखराम जाति गोंड 13 सा० देह
0.153
2.196
योग
2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।
3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
क्र. 13- अ-82-17-18- नांदू-5357
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
3
2
1
नान्दू
घोड़ाडोंगरी
बैतूल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे० में)
5
4
0.579
ईटारसी- नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची-2
(प्रभावति धारकों की सूची)
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम क्रमांक
2
1
1 भंगी वल्द झुम्मक जाति गोंड घोडाडोंगरी
2 भंगीलाल गज्जू वल्द झुम्मक गोंड सा० 83 अनकावाडी
3
सालक वल्द माडू गोंड सा० घोडाडोंगरी 4 सेवाराम वल्द महादेव जाति अ० जा० सा० 86 देह
5 सालक वल्द माडू जाति गोड सा० 87 घोडाडोंगरी
6 सालक वल्द माडू जाति गोड सा० घोडाडोंगरी
7 मुन्नालाल वल्द वक्कू जाति कोरकू जग्गू वल्द वक्कू जाति कोरकू
8 माडु वल्द भददू वक्कु सुदिया बेवा रामचरण वल्द मंगल जाति कोरकू सा० देह 9 उमेश दिलीप वल्द मंगू जाति कोरकू सा0 देह
10 मुलिया पिता भददू रमेश सुरेश पिल्लू गणेश, दिनेश वल्द तुलसीराम शकुन सीमा पिता तुलसीराम जाति कोरकू सा० देह 11 नरेन्द्र वल्द सीताराम जाति अ ० जा० सा० देह
12 फतिमा बेगम वल्द शेख ईमाम जाति मुसलमान सा० देह
खसरा क्रमांक
भूमि का कुल रकबा हे० में
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
3
4
5
1.526
0.083
सा० 82
0.039
1.497
85
0.837
0.054
1.546
0.004
0.023
0.267
1.214
0.066
90/1
0.024
0.193 0.194
98/1 , 98/2
0.099
0.009
123/1
0.013
0.062
124/2
0.012
0.063
124/1
0.046
0.042
125/2
0.035
1.344
141 6018
1
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
13 इकबाल शकील फिरोज जुमदरशाहिद वल्द अब्दुल हसीब जाति मुसलमान चिन्धु व भादया जाति अ०जा० सा० देह चिन्धु व भादया जाति अ० जा० सा० देह 14 चितिया जौ फुंदुलाल जाति कोरकू सा० देह
15 रामलाल रामदयाल व मंगलू कारी बेवा मंगलू जाति कोरकू सा० देह
16 रामलाल वल्द मंगल भीला बेवा सुकू जाति कोरकू सा० देह
17 इकबाल वल्द अब्दुल हसील सा० देह योग
0.789
155/2,
0.130
2.023
155/3
0.011
0.148
146
0.263
0.016
147
0.344
0.018
148
आबादी
एक कच्चा मकान
12.455
0.579
2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।
3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है । 4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया ।
क्र. 04-अ-82-17-18- चिखल्दाखुर्द-5358
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे० में)
4
3
2
1
0.406
चिखल्दा खुर्द
शाहपुर
बैतूल
5
ईटारसी- नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची-2
(प्रभावति धारकों की सूची)
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम क्रमांक
2
1
1
सेवकराम वल्द नानकराम, आशा, रूकमणी पिता नानकराम, सुन्दरबाई बेवा ओमकार कमला, त्रिवेणी पुत्री ओंमकार आशा बेवा कान्ती, गोलू, सूरज, मोहनी , नाबा वल्द कान्ती वली मां आशा बेवा कांन्तीलाल कीर जाति कीर सा० देह
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०में
भूमिका कुल रकबा हे० में
5
4
3
0.015
0.211
132/2 1
6019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
0.538
121/1
2 प्रहलाद वल्द बालमुकुन्द, रज्जो, मरी, जयवंती पिता बालमुकुन्द, जाति अ० जा० सा०देह
0.086
0.538
121/2
अजुद्दी बेवा मुकुन्दी, महेश, दिनेश, सुशीला, दुजिया वल्द मुकुन्दी जाति अ० जा० सा० देह
0.004
0.077
3
120
लुथियाबाई बेवा भेयालाल, रामभरोस, रामाधार, अशोक, राजेश, वल्द भैयालाल गुलता, इन्द्रवति, उर्मिला, पिता भैयालाल सुनिता बेवा राकेश, रिन्कू वल्द राकेश , सोहित ना बा वल्द राकेश, प्रीति, प्रियंका, ना बा पिता राकेश वली मां
0.007
0.235
118
4
सुनिता बेवा राकेश सा० देह बाबूलाल वल्द ठप्पू गोंड सा० देह
0.113
3.015
116
5 सुर्यकांत वल्द मिश्रीलाल जाति सोनी सा० देह
0.108
1.113
96
कैलाश वल्द शंकरलाल जाति गौली सा० देह
6
0.051
0.162
94
कैलाश वल्द शंकरलाल जाति गौली सा० देह
7
0.022
0.113
92
8 भागवती बेवा बाबूलाल, लक्ष्मीनारायण, देवनारायण, जीवनलाल , प्रेमवती , मीरा, गीता वल्द बाबूलाल जाति कीर सा० देह
0.406
6.002
योग
2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।
3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । [भाग 1 6020
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र. 05- अ-82-17-18- कुण्डी-5359
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची-1
तहसील
जिला
नगर / ग्राम अर्जित क्षेत्रफल (हे ० में) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
4
5
2
3
1
0.758
कुण्डी
ईटारसी - नागपुर , तीसरी रेल्वे लाईन हेतु शाहपुर
बैतूल
अनुसूची-2
(प्रभावति धारकों की सूची)
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
क्र०
भूमि का कुल २० हे ०
अर्जित भूमि का रक ०हे०
खसरा क्रमांक
3
5
2
4
1
1.181
1
602
0.010 फूलसिंग वल्द धन्नू सिंग गोंड सा० देह
0.050 2
2.157
इलाशवती बेवा बलीराम विजन वल्द बलीराम, श्रीराम वल्द 603 बिहारी , सतंलाल वल्द बिहारी सा. देह
0.028 3
0.129
516
भूता, चमन, बालकसिंग वल्द छन्नूलाल जाति गोंड जामुनढाना
517
0.113
2.659
स्वदेश वल्द प्रेमलाल गोंड सा० देह
4
0.027 5 मस्तान सिंह वल्द मोतीलाल जाति गोंड
287/1 0.611
2.217
0.202 6 महेश कुमार, संजय कुमार वल्द भगवतराव, आशाबाई, 282 सुधाबाई, पुत्री भगवंतराव, कौशल्याबाई बवो भगवंतराव कुन्बी सा. देह
0.059
0.530
7
280
कैलाश, मनोज वल्द बाबूराव संजय कुमार वल्द भगवंतराव सा० देह
279
0.166
0.053 8 जमनाबाई बेवा सुकलू तुलसी, बल्ली, व० सुकलु सूलन बेवा बलवीर, देवेन्द्र, पंकज, नाबाव ० बलवीर, देवेन्द्र, पंकज, ना बा व ० बलवीर वली मां सूलन जाति गोंड सा ० देह
0.144 9
149/1 0.738
भूरा, कन्नू, मन्नु खुड्डा वल्द भूता सा० देह
0.223
0.072 10
156
सोहमतसिंग , ईश्वरसिंगव०अम्मूदेवकीलाल व ० पतल, सा० देह
0.758
10.611
योग
2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।
3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
6021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 24 जून 2019
क्रमांक 241 - भू-अर्जन- 2019.- चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता हैं कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची "
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
(ग) नगर/ग्राम
मटिहनी
निजी रकवा 1.283 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.क्र.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
2
1
3
4
1
451/
0.209 मु. गेदकली वेवा सनत कुमार 1/2 प्रमोद कुमार पिता सनत कुमार विनोद अंजनी पिता सनत कुमार
2
425/
0.039 मु. गेदकली वेवा सनत कुमार प्रमोद पिता सनत कुमार विनोद विनीत कुमार पिता सनत कुमार
445
3
0.120 रामसिया राम पिता गप्पू राम 1/4 हरिहर पिता भोलाराम गेंदकली वेवा सनत कुमार 1/4 जगदीश प्रसाद रूकमणी राम गुंजेश्वरी प्रसाद पिता चद्रशेखर राम 1/4 अनंत प्रसाद अरूण कुमार अनिरूद्ध कुमार पिता कैलाश राम दुर्घटिया वेवा कैलाश राम 1/4
4
443
0.210 रामसिया राम पिता गप्पू राम 1/4 हरिहर पिता भोलाराम गेंदकली वेवा सनत कुमार 1/4 जगदीश प्रसाद रूकमणी राम गुंजेश्वरी प्रसाद पिता चद्रशेखर राम 1/4अनंत प्रसाद अरूण कुमार अनिरूद्ध कुमार पिता कैलाश राम दुर्घटिया वेवा कैलाश राम 1/4
5
0.090
442 442
रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्षिमन कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिताः शिवप्रसाद 89/660 तेली
6
0.060
457
रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्षिमन कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660तेली
7
441
0.010 रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्षिमन कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660तेली
462
8
0.040 रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्षिमन कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिताः शिवप्रसाद 89/660तेली :
9
0.030
461/
रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्षिमन कुसुमकली वेवा भगवत 6022
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660 तेली
10
538/
0.020/
रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वाारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्षिमन कुसुमकली वैवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660तेली
539
11
0.050
लल्लापिता भगोले साहू
12
529
0.080/
रघुनन्दन पिता लक्षिमन गेदिया वेवा लक्षिमन मंगला शकुन्तला बहू पुत्री गल्ली तेली मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ लालमणि छोटे रामनरेश बुधनी मुपंडी सखुली पिता बैजनाथ कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेशं पिता भगवत श्यामवती सावित्री गुड्डू सीता मुनिया आशा पिता भगवत ब्रा.
13
525/1
0.070/
अरूण कुमार पिता कैलाश राम ब्रा.
14
528
0.269 अनंत प्रसाद अरूण कुमार अनुरूद्ध कुमार पिता कैलश राम दुर्घटिया वेवा कैलाश राम ब्रा.
15
527/1
0.010/
अरूण कुमार पिता कैलाश राम ब्रा.
16
540/1
0.003
रावेन्द्र बृजेन्द्र पिता द्वारिका संजय पिता द्वारिका ना. माता शकुन्तला वेवा द्वारिका 267/660 भाग रविनन्दन पिता लक्षिमन कुसुमकली वेवा भगवत शेषमणि राममणि राजेन्द्र पिता भगवत लालमणि छोटेलाल रामनरेश पिता बैजनाथ मु. सुख्खी वेवा बैजनाथ 267/660 हीरालाल छोटेलाल पिता रामबहोर 36/660 मु. मोतिरनिया वेवा शिवप्रसाद राजेन्द्र हीरा सुरेश पिता शिवप्रसाद 89/660 तेली
17
540/2
वंशपति पिता रामबहोर साहू
18
540/3
लखपति पिता रामबहोर साहू
19
540/4
मु. सुखरजुआ वेवा रामबहोर
19किता
1.283 ha
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (दायी तरफ) के निर्माण हेतु । 3. भूमि नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । !
6023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
क्रमांक243 /भू-अर्जन / 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
भनमार
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 1.521 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
4
1
3
2
0.032/
1
368 .
राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम
2
369,
0.070/ राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम
0.060,
3
365
बृजेन्द्र प्रसाद वेदमणि देवेन्द्र प्रसाद पिता नरहर प्रसाद सनत कुमार आगमानन्द सतीष कुमार पिित हरिहर राम मु. पार्वती वेवा हरिहर राम सुरेन्द्र प्रसाद गजानन प्रसाद शान्ती कलावती सुमित्रा सत्यवती पिता हरिशचन्द्र 1/3 रमागोविन्द पिता लक्ष्मण प्रसाद मु. मुनगी वेवा लक्ष्मण 1/3 सरस्वती कमलेश पिता बृन्दावन 1/3
0.036
4
363
राममणि पिता लालाराम रमानिवास आनन्द पिता नारेन्द्र प्रसाद मु. प्रेमवती वेवा अंजनी प्रसाद मुक्ता मंजू पिता अंजनी प्रसाद मु. गीता वेवा मोहन प्रसाद उपेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता मोहन प्रसाद ब्रा.
362,
0.024.
5
राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम
6
361,
0.010 मु.राधा पति शिवशंकर रजनीश तरूणेन्द्र शिवेश शिरेश पिता शिवशंकर रूद्रशंकर पिता सुरेश रमाशंकर कृपाशंकर पिता नरेश मु. वेवा नरेश 1/2 दिवाकर बृजभूषण हीरालाल पिता मकसूदन 1/2
7
360/1/
0.007- राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम
359
0.002/
8
राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम
9
348
0.010
बृजेन्द्र प्रसाद वेदमणि देवेन्द्र प्रसाद पिता नरहर प्रसाद सनत कुमार आगमानन्द सतीष कुमार पति हरिहर राम मु. पार्वती वेवा हरिहर राम सुरेन्द्र प्रसाद गजानन प्रसाद शान्ती कलावती सुमित्रा सत्यवती पिता हरिशचन्द्र 1/3 रमागोविन्द पिता लक्ष्मण प्रसाद मु. मुनगी वेवा लक्ष्मण 1/3 सरस्वती कमलेश पिता बृन्दावन 1/3
10
0.010
355
चम्पा सिंह वेवा मटुकधारी सिंह महेन्द्र सिंह पिता मटुकधारी सिंह 1/2 बुद्धिमान सिंह शुभकरण सिंह प्रभात सिंह सुभाष सिंह पिता तिलकाधारी सिंह रामधारी पिता गैवी सिंह 1/2
11
352
0.001, राममनोरथ पिता अवधराम ब्रा. 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनोरथ 1/3 नीरज कुमार पिता अवधराम 1/3 बाकेलाल सिंह पिता लोलर सिंह
12
354
0.005/
13
0.026,
356/
राममनोरथ पिता अवधराम ब्रा. 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनोरथ 1/3 नीरज कुमार पिता अवधराम 1/3
14
0.090.
349
शिव प्रसाद श्रीलाल पिता मैकू तेली रामलाल छोटन बाके पिता केदारराम मु. जयवतिया वेवा त्रिभुराम मोतीलाल पिता त्रिभूराम ब्रा.
15
350
0.090, राममनोरथ पिता अवधराम ब्रा. 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनोरथ 1/3 नीरज कुमार पिता अवधराम 1/3
327
0.020/
16
राममनोरथ पिता अवधराम ब्रा. 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनोरथ 1/3 नीरज कुमार पिता अवधराम 1/3
0.060/
324
17
बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम मणिराज सिंह गुजेश्वरी सिंह पिता कलन्दर !
[भाग 1 6024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
सिंह 1/2 रामनारायण पिता शिव वकस सिंह धर्मा चम्पा अन्नू तारा पिता बृजभान सिंह मु. फूलकली वेवा बृजभान सिंह
325
0.040
18
बृजेन्द्र सिंह देवेन्द्र सिंह धीरेन्द्र सिंह पिता राजबहादुर सिंह मु अंजना सिंह वेवा रावेन्द्र सिंह दिव्यराज सिंह पिता रावेन्द्र सिंह चन्देल
262
19
0.025 बृजेन्द्र सिंह देवेन्द्र सिंह धीरेन्द्र सिंह पिता राजबहादुर सिंह मु. अंजना सिंह वेवा रावेन्द्र सिंह दिव्यराज सिंह पिता रावेन्द्र सिंह चन्देल
261
20
0.080/ चम्पा सिंह वेवा मटुकधारी सिंह महेन्द्र सिंह पिता मटुकधारी सिंह 1/2 बुद्धिमान सिंह शुभकरण सिंह प्रभात सिंह सुभाष सिंह पिता तिलकांधारी सिंह रामधारी पिता गैवी सिंह 1/2
21
263
0.020 बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम मणिराज सिंह गुजेश्वरी सिंह पिता कलन्दर सिंह 1/2 रामनारायण पिता शिव वकस सिंह धर्मा चम्पा अन्नू तारा पिता बृजभान सिंह मु. फूलकली वेवा बृजभान सिंह
22
264
0.020 चम्पा सिंह वेवा मटुकधारी सिंह महेन्द्र सिंह पिता मटुकधारी सिंह 1/2 बुद्धिमान सिंह शुभकरण सिंह प्रभात सिंह सुभाष सिंह पिता तिलकाधारी सिंह रामधारी पिता गैवी सिंह 1/2
23
265/
0.004/ बृजेन्द्र सिंह देवेन्द्र सिंह धीरेन्द्र सिंह पिता राजबहादुर सिंह मु. अंजना सिंह वेवा रावेन्द्र सिंह दिव्यराज सिंह पिता रावेन्द्र सिंह चन्देल
266
24
0.001 भाईलाल पिता गजाधरराम ब्रा.
260
25
0.110/ कुशलेन्द्र बहादुर सिंह पिता बाकेलाल सिंह चन्देल
26
357
0.029 मु.छोटी पत्नी सुखदेव तेली
27
256
0.012/ दादूलाल पिता रणबहादुर सिंह
255
0.005/
28
कुशलेन्द्र बहादुर सिंह पिता बाकेलाल सिंह चन्देल
258/1
29
0.008/ दादूलाल पिता रणबहादुर सिंह
250
30
0.110/ राममनोरथ पिता अवधराम ब्रा. 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनौरथ 1/3 नीरज कुमार पिता अवधराम 1/3 हीरामणि पिता कैलाश तेली महेन्द्र सिंह पिता मणिराज सिंह
31
216
0.032 वंशमणिपिता खेलावन हि 1/2 बैजनाथ पिता देवशरण 1/2 तेली 32
0.030
219/
रामू सिंह तनय मलिराज सिंह
33
0.001
213
रामबहोर बदली तनय धनू 1/4 वंशमणि तनय खेलावन 1/4 बदली साहू पिता धनुआ बुधनी पिता बदली1/2
34
217
0.045/
पिता देवशरण तेली वंशमणि पिता खेलावन हि 0.03 राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम ब्रा बैजनाथ 0.080/
212/
35
सुखेन्द्र राम पिता उजागर राम ना मा 1/2 निबसुआ वेवा उजागर राम 36
0.070/
203/
सुखेन्द्र राम पिता उजागर राम ना मा 1/2 निबसुआ वेवा उजागर राम 37
205/1/
मु.सुवरनिया वेवा शोभनाथ रामनाथ रामचरण पिता शोभनाथ तेली 0.070/
38
205/2
मु.छोठी पत्नी सुखदेव
39
206
0.008/ बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम मणिराज सिंह गुजेश्वरी सिंह पिता कलन्दर सिंह 1/2 रामनारायण पिता शिव वकस सिंह धर्मा चम्पा अन्नू तारा पिता बृजभान सिंह मु. फूलकली वेवा बृजभान सिंह
40
204
0.012/ मु.महरनिया वेवा मोहनराम बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम द्विवेदी 1/4 भाग वंशमणि तनय खेलावन 1/4 मु. महरनिया वेवा मोहनराम बैजनाथ सीताशरण तनय मोहनराम द्विवेदी 1/2
41
202
0.001
वंशमणि पिता खेलावन 1/2 राधाकृष्ण पिता हरिशंकर राम ब्रा. 1/2 42
257/
0.045, कुशलेन्द्र बहादुर सिंह पिता बाकेलाल सिंह चन्देल
0.020
43
215/
वंशमणि पिता खेलावन 1/2 बैजनाथ पिता देवशरण 1/2 तेली 44
358
0.040
भाईलाल पिता गजाधरराम ब्रा.
45
364
0.050/ राममनोरथ पिता अवधराम 1/3 शैलेन्द्र कुमार पिता राममनोरथ 1/3 नीरज कुमार पिता राममनोरथ 1/3
Total
45किता
1.521 ha./
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 6025 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
क्रमांक245 /भू-अर्जन / 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
अमडिहा
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 1.274 हे .
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
4
2
3
1
0.028
113/
1
बाबूलाल गोविन्द गोपाल पिता वीरभान दर्जी
95/
0.001/
2
रामबहोर गुलाब पेशनी काशी बृजेन्द्र पिता जगदीशराम ब्रा.
3
90/1/
0.130/ रामचन्द्र पिता रामप्रताप
129/
0.003 /
4
हिन्छपति पिता बैजनाथ 1/3 बुद्धी पिता जुर्रा 1/9 रामनाथ पिता मंगल 1/3 हिन्छपति पिता बैजनाथ 2/9 कुम्हार
0.100
5
120
मु. मुगिया पति पुसई भोला गंगा मुन्ना पिता पुसई रामप्रताप छोटेलाल पिता वंभोली मु. लल्ली वेवा गोपाल राजेन्द्र पिता गोपाल मु. चमेलिया वेवा लल्लू सुनील अनिल पिता लल्लू मु. जोगिली वेवा मुइबा 1/2 जमुना बड़का छोटकऊ पिता रघुवीर 1/2 तेली
0.044
118/1
6
मुण्डापिता बलखंडी तेली
0.007 .
7
106-
अगनू प्रताप कृपाल पिता बेलहरी लोहार 1/2
0.080 /
8
115
मु. सुमित्रा वेवा गंगा मनीष कुमार सतीष कुमार रहीष कुमार पिता गंगा ब्रा.
0.030
114/
9
बाबूलाल हि. 0.125 हे. गोपाल पिता वीरभान दर्जी
10
109/1/
0.040/ बाबूलाल हि. 0.125 हे. गोपाल पिता वीरभान दर्जी
0.088
124
11
श्रीमती सावित्री वेवा अम्बिका प्रसाद रामानुग्रह ना.बा. पिता अम्बिका प्रसाद सर. माता सावित्री ब्रा.
499/1/
गोपाल लाले पिता जगतधारी चमार
12
0.028
13
499/2
रिन्कू पिन्टू राजू पिता लल्लू मु.सुकली वेवा लल्लू रघुनन्दन पिता केरा धनिया वेवा कैरा न्छिा सिपहिया पिता सुर्जु मु. गुजरतिया वेवा सुर्जु चमार
0.140
498/ 1/
14
मु. सुमित्रा वेवा गंगा मनीष कुमार सतीष कुमार रहीष कुमार पिता गंगा ब्रा.
0.060
15
497
मु.अईतवरिया वेवा गंगा बब्बूलाल शोभानाथ बृहस्पति पिता गंगा मु. पार्वती वेवा रामप्रताप 1/24 भालू पिता रघुवर 1/24 हिन्छा पिता दुलारे 1/6 ददन राजबहोर छोटा पिता कन्धई 1/6 हनुमान पिता दूलम 1/24 कैलाश पिता धनपति 1/24 मुकुन्दी लल्ला छंगू गुलाबी बूटी पिता कंजा तुलसी छोटकानी पिता झुरू विशाले पिता चिड्डा हिन्छरजुआ वेवा चिड्डा 1/12 छोटा पतिा गजाधर 1/24 बेलहरी पिता मुड़ऊ बाबा रामलाल रामजी पिता लहरी 1/24 बाबूलाल गोपाल पिता बीरभान दर्जी 1/3
0.076
16
496/1
मु.अईतवरिया वेवा गंगा बब्बूलाल शोभानाथ बृहस्पति पिता गंगा मु. पार्वती वेवा रामप्रताप 1/24 भालू पिता रघुवर 1/24 हिन्छा पिता दुलारे 1/6 ददन राजबहोर छोटा पिता कन्धई 1/6 हनुमान, पिता दूलम 1/24 कैलाश पिता धनपति 1/24 मुकुन्दी लल्ला छंगू गुलाबी बूटी पिता कंजा तुलसी छोटकानी पिता झुरू विशाले पिता चिड्डा हिन्छरजुआ वेवा चिड्डा 1/12 छोटा पतिा गजाधर 1/24 बेलहरी पिता मुड़ऊ बाबा रामलाल रामजी पिता लहरी 1/24 बाबूलाल गोपाल पिता बीरभान दर्जी 1/3
490
17
0.070 .
बैजनाथ राम पिता विसुनाथ राम
[ भाग 1 6026
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
18
491
0.024 मु. महेशिया पत्नी जगदीश राम दामोदर प्रसाद श्यामलाल रामलखन पिता जगदीश सुख्खी मुन्नी पिता जगदीश राम किरण देवी पुत्री चूड़ामणि 1/2 रामप्रसाद पिता रघुनाथ राम ब्रा. 1/2
19
492
0.023 मु. महेशिया पत्नी जगदीश राम दामोदर प्रसाद श्यामलाल रामलखन पिता जगदीश सुख्खी मुन्नी पिता जगदीश राम किरण देवी पुत्री चूड़ामणि 1/2 रामप्रसाद पिता रघुनाथ राम ब्रा. 1/2
20
493
0.010 / हीरामणि पिता ठाकुरदीन साहू 1/2 छोटा पिता कन्धई साहू
486
21
0.260 मु. एतवरिया वेवा गंगा बाबूलाल शोभानाथ बृहस्पति पिता गंगा मु. पार्वती वेवा रामप्रताप मलुआ पिता रघुवर 1/2 हिन्छवा पिता दुलारे 1/2 तेली 22
110
0.032
कोटा पिता कन्धई तेली
22किता
1.274 Ha .
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है ।
क्रमांक247 /भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
"
अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
बैरिहा पैपखरा/
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 0.400 हे .
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.क्र .
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
4
3
2
1
1
77/
0.120/ मु.वेवा तारा सिंह पत्नी अशोक कुमार सिंह बिपिन कुमार कामेस्वर सिंह मनीश कुमार रजनीश कुमार सिंह पिता अशोक सिंह चन्द्रवली सिंह कृष्णकुमार सिंह वीरेन्द्र सिंह मुन्नी सिंह भोले सिंह राकेश कुमार सिंह राजेश कुमार सिंह पिता बैकुण्ठ बहादुर सिंह
0.120/
2
83/
राजेश कुमार विकाश कुमार पिता रविनाथ राम ब्रा.
3
0.160 /
86/
राजेश कुमार विकाश कुमार पिता रविनाथ राम ब्रा.
0.400 Ha./
3किता
Total
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु ।
A 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 6027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
क्रमांक१49 /भू-अर्जन/ 2019 , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
"
अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
गोड़ाही
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 0.584 हे .
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.क्र.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
3
1
2
1
0.074/
1005/
4 रामलाल बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
2
1004/
0.035/ रामलाल बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
0.020/
3
मोहन पिता ददई
1013/
0.018
1007/3 /
4
मोहन पिता ददई
0.003
मोहन पिता ददई
5
1012.
0.044
1011/2/
मोहन पिता ददई
6
0.100/
7
रामाधार पिता ददई काछी
रामाधार पिता ददई काछी
1010 /
0.018/
8
0.080/
9
1021/
रामलाल बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
10
1020/
0.164/ रामलाले बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
11
1026
0.020/ रामलाल बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
12
0.004
1023
रामलाल बृजलाल जैतुनिया सूर्यवती पिता राजमणि रामकुमार पिता रामभजन काछी
1019/1
13
0.004 राजमणि पिता सहदेव मोतीलाल हिन्छलाल भाईलाल सवाईलाल सत्यलाल पिता बृजभान सिताव वेवा केमला राजेश दिनेश पिता केमला अहिर 13किता
Total
0.584 ha
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर ( बायी तरफ ) के निर्माण हेतु.
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.
[भाग 1 6028
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्रमांक१ /भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
"
अनुसूची"
1- भूमि कावर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
पड़रिया
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 0.470 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
1
2
3
4
261/
0.050/
1
रामसिया पिता गप्पूराम ब्रा.
256/
2
0.190/ अनुगामी प्रसाद पिता दुदिलराम
265/
3
0.080 / रामसियापिता गप्पूराम ब्रा.
4
262/
0.090 / रामसिया पिता गप्पूराम ब्रा.
264/
5
0.060/ अनुगामी प्रसाद पिता दुदिलराम
Total
5किता/
0.470ha/
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (दायी तरफ) के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है ।
क्रमांक 53 /भू-अर्जन / 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
देवगवॉ
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 0.771 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.क्र.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
2
3
4
1
0.160
325
1
विक्रम सिंह पिता शिवेन्द्र बहादुर सिंह
0.001/
323
2
शीवेन्द्र बहादुर सिंह पिता कृष्णबहादुर सिंह
0.008/
3
322/
विक्रम सिंह पिता शिवेन्द्र बहादुर सिंह
4
321/
0.064/ विक्रम सिंह पिता शिवेन्द्र बहादुर सिंह
320/
0.050/
5
विक्रम सिंह पिता शिवेन्द्र बहादुर सिंह
6
0.003/
318/
अम्बिकेश सन्तोष लालजी पिता रामझूला मु. मानवती वेवा शम्भूराम केशरी भगवान बाबूलाल प्रदीप पिता सम्भू राम मु शशी वेवा नारायण प्रमोद विनोद पिता नारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 1/2 दिवाकर बृजभूषण हीरालाल पिता मकसूदन 1/2
319
7
0.010/ अम्बिकेश सन्तोष लालजी पिता रामझूला मु. मानवती वेवा शम्भूराम केशरी भगवान बाबूलाल प्रदीप पिता सम्भू राम मु शशी वेवा नारायण प्रमोद विनोद पिता नारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 1/2 दिवाकर बृजभूषण हीरालाल पिता मकसूदन 1/2 6029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
8
316/
0.020/ अम्बिकेश सन्तोष लालजी पिता रामझूला मु. मानवती वेवा शम्भूराम केशरी भगवान बाबूलाल प्रदीप पिता सम्भू राम मु शशी वेवा नारायण प्रमोद विनोद पिता नारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 1/2 दिवाकर बृजभूषण हीरालाल पिता मकसूदन 1/2
0.001
9
317/
अम्बिकेश सन्तोष लालजी पिता रामझूला मु. मानवती वेवा शम्भूराम केशरी भगवान बाबूलाल प्रदीप पिता सम्भू राम मु शशी वेवा नारायण प्रमोद विनोद पिता नारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 1/2 दिवाकर बृजभूषण हीरालाल पिता मकसूदन 1/2
10
0.004/
363/
मदन प्रताप सिंह पिता तेजबहादुर सिंह चंदेल
11
314
0.001 मु. हिन्छरजुआ वेवा हरिशचन्द्र सुरेन्द्र प्रसाद गजानन प्रसाद शान्ती कलावती सुमित्री सत्यवती पिता हरिशचन्द नरहर पिता हनुमान 2/9 सनत कुमार आगमानन्द सतीष पिता हरिहर प्रसाद पारवती वेवा हरिहर 1/9 रमागोविन्द पिता लक्ष्मण प्रसाद 1/3 सरस्वती पिता वृन्दावन शिवकली वेवा कमलेश उमेश मुनीश उपेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता कमलेश राजकुमारी वेवा प्रवीण विकाश प्रकाश पिता प्रवीण मु. आभा वेवा सत्यनारायण शरद प्रासू पिता सत्यनारायण 1/3 12
0.010/
315/
मु. हिन्छरजुआ वेवा हरिशचन्द्र सुरेन्द्र प्रसाद गजानन प्रसाद शान्ती कलावती सुमित्री सत्यवती पिता हरिशचन्द नरहर पिता हनुमान 2/9 सनत कुमार आगमानन्द सतीष पिता हरिहर प्रसाद पारवती वेवा हरिहर 1/9 रमागोविन्द पिता लक्ष्मण प्रसाद 1/3 सरस्वती पिता वृन्दावन शिवकली वेवा कमलेश उमेश मुनीश उपेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता कमलेश राजकुमारी वेवा प्रवीण विकाश प्रकाश पिता प्रवीण मु. आभा वेवा सत्यनारायण शरद प्रासू पिता सत्यनारायण 1/3 13
मु. प्रकाश कुमारी वेवा पत्नी कृष्ण प्रताप सिंह अजय सिंह अरूण सिंह अमर 300/
0.038/
सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह चन्देल
301
14
0.001/ अमर सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह चन्देल
15
362/
0.032
मदन प्रताप सिंह पिता तेज बहादुर सिंह चन्देल
16
0.070/
298/
विक्रम सिंह पिता शीवेन्द्र बहादुर सिंह
0.075/
17
364/
मदन प्रताप सिंह पिता तेज बहादुर सिंह चन्देल
18
0.160
365/
नर्वदा पिता प्रयाद 1/2 मथुरा पिता भुवर मकुन्दी जगन्नाथ बाबूलाल
मुन्नालाल पिता बृन्दा
19
0.056/
366/
शीवेन्द्र बहादुर सिंह पिता कृष्ण बहादुर सिंह
370/
20
0.001/ शीवेन्द्र बहादुर सिंह पिता कृष्ण बहादुर सिंह
299/
21
0.006/ श्रीभान पिता बहादुर प्रसाद श्रीमती शकुन्तला देवी पति गुन्जेश्वरी प्रसाद गुप्ता 21किता
0.771 ha.
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है ।
क्रमांक /भू-अर्जन/ 2019 , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नींचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता हैं कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
" अनुसूची"
1- भूमि कावर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
पैगमा आबाद /
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 0.435 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.क्र.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
1
2
3
4
162/1
0.160 /
1
जगमोहन सिंह राजाराम सिंह नारेन्द्र सिंह पिता रंगदेव सिंह
2
164
0.070/ सुद्ध सिंह पिता जुर्रा सिंह
3
0.055/
163/
मु.रामवती वेवा मंगल सिंह किसुन अशोक पिता मंगल सिंह
4
0.110/
245/
बिहारी अभयराज किशुनदार पिता हिन्छलाल सिंह मु. प्रेमवती वेवा दद्दा सिंह सुखेन्द्र सिंह तेजई पिता दद्दा सिंह
5
0.040/
244/
अमृतलाल राजरूप दालूलाल धर्मराज रणदमन पिता रामचरण सिंह गोड़ 5 किता
Total
0.435 ha./
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर ( दायी तरफ ) के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । [भाग 1 6030
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्रमांक257 /भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि कावर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
मौहरिया
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 1.106 हे..
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र .
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
3
2
1
0.016
322
1
सागर 4 केमली वेवा शेषमन वीणा सरलकुमारी पिता शेषमन विवेक कुमार पिता विद्या 0.016
2
290
शेषमणि पिता लालू 16/70 समयलाल लखन रामऔतार लल्लू राधे बड़किया छोटकिया पिात भगवान दीन मु. लल्ली वेवा भगवानदीन 8/70 कैलाश पिता मीरू 23/70 मुन्ना पिता सुन्दर केलमा छोटे पिता जगदीश हि 23/70 तेली 291/1
3
छोटई पिता साधू तेली
0.050
291/2
4
लखई पिता साधू
0.002
273/1
5
दशरथ त्रिलोक चन्द्रभान पिता बुद्ध तेली
6
269
0.020 बाबूलाल पिता भगवत 0.46 सुखलाल पिता सुन्दर हि 0.067 लालमन पिता दुलारे हि. 0.046 बाबूलाल पिता भगवत हि. 0.024 छोटकउ पिता दुलारे रामजी पिता लालमन हि. 0.007
7
223/1
0.015 शेषमणि पिता लालू 16/70 समयलाल लखन रामऔतार लल्लू राधे बड़किया छोटकिया पिात भगवान दीन मु. लल्ली वेवा भगवानदीन 8/70 कैलाश पिता मीरू 23/70 मुन्ना पिता सुन्दर केलमा छोटे पिता जगदीश हि 23/70 तेली 0.004
226
8
शेषमणि पिता लालू 16/70 समयलाल लखन रामऔतार लल्लू राधे बड़किया छोटकिया पिात भगवान दीन मु. लल्ली वेवा भगवानदीन 8/70 कैलाश पिता मीरू 23/70 मुन्ना पिता सुन्दर केलमा छोटे पिता जगदीश हि 23/70 तेली 227
0.010
9
नारेन्द्र प्रसाद पिता सिद्धीमनी राजेश पिता बैकुण्ठ प्रसाद रामकली वेवा बैकुण्ठ 1/4 भाग सुशीला देवी पिता सुमेशराम 1/4 अशोक कुमार पिता गोपालकृष्ण दुबे दत्तकपुत्र धनेसरराम 1/4 मु. सरूपा देवी वेवा भीमसेन वासुदेव मनोज कुमार शम्भूलाल पिता भीमसेन मु. आशादेवी वेवा शंकरलाल अमित पिता शंकरलाल धर्मावती वेवा नन्द कुमार गंगा प्रसाद पिता नन्द कुमार ब्रा. 1/12 शिवलोचन राजीव लोचन पिता बाल्मीकाराम 1/12 मु. फुटनी वेवा विश्वामित्र ब्रा.
10
0.002
228
मु. सरूपा देवी वेवा भीमसेन मनोज कुमार शम्भूलाल पिता भीमसेन मु. आशादेवी शंकरलाल ओंकार अमित पिता शंकरलाल धर्मावती वेवा नंदकुमार गंगाराम पिता नन्दकुमार सिद्धीमुनी पिता महावीर सुमेश्वर पिता महावीर मु. चन्द्रावती वेवा धनेशरराम देवेन्द्र बृजेन्द्र पिता भूपनारायण कृष्णगोपाल शुशील पिता राजेश्वरी राम ब्रा.
11
244/1
0.003 मु.शान्ती वेवा वनमाली प्रसाद अवधलाल हीरालाल अम्बिका प्रसाद जवाहरलाल राहुल प्रसाद पिता वनमाली प्रसाद रामसिया पिता गप्पूराम काशी प्रसाद पिता हरिहर राम प्रमोद कुमार अंजनी प्रसदा विनोद कुमार पिता सनत कुमार मु. वेवा सनत कुमार रूकमणि प्रसाद गुन्जेश्वरी प्रसाद जगदीश प्रसाद पिता चन्द्रशेखर राम लल्ला पिता परमहन्स अनन्त प्रसाद अरूण कुमार अनिरूद्ध कुमार पिता कैलाश राम मु. दुर्घटिया वेवा कैलाशराम
0.004
231
12
सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्षमीकुमार पिता Dhara- 19 1
6031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
232
13
0.016 सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्षमीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
0.038
14
233
सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्षमीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
15
235
0.020 भोदल सुखलाल पिता विश्वनाथ मु. सुकुरी वेवा भगवत प्रेमवती बृजमोहन जगमोहन लालजी लालबहादुर पिता भगवत आदित्य पिता रामभजन 1/2 बैजनाथ पिता शिवभजन शिवप्रसाद देवशरण पिता सहदेव साहू 1/2
16
312
0.040
भगवानदास पिता रामबहोर तेली
17
300
0.100 भगवत शोभनाथ पिता विश्राम तेली 1/2 शिवप्रसाद पिता तिलकू 1/2
0.080
18
299
रानी देवी पति लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण पिता लक्ष्मीनारायण कौशिल्या देवी पति गोपी चन्द्र अनिज कुमार अजय कुमार अखिलेश अधीष पिता गोपीचन्द्र बृजमोहन पिता बैद्यनाथ हरिश्चन्द्र पिता बैद्यनाथ
19
280
0.004
लखई पिता साधू तेली
20
278
0.050
हीरालाल पिता रामधनी हीरामणि पिता रामधनी
292
21
0.016 लखई पिता साधूतेली
22
279
0.010
छोटई पिता साधू तेली
277
23
0.010
छोटई पिता साधूतेली
24
275
0.009
सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्षमीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
274/1
25
लखई पिता साधू तेली
0.040
26
274/2
हीरालाल पिता रामधनी बैजनाथ हीरामणि पिता रामधनी
267
27
0.030 बाबूलाल पिता भगवत 0.46 सुखलाल पिता सुन्दर हि 0.067 लालमन पिता दुलारे हि. 0.046 बाबूलाल पिता भगवत हि. 0.024 छोटकउ पिता दुलारे रामजी पिता लालमन हिस 0.007
268
28
0.050 बाबूलाल पिता भगवत 0.46 सुखलाल पिता सुन्दर हि 0.067 लालमन पिता दुलारे हि. 0.046 बाबूलाल पिता भगवत हि. 0.024 छोटकउ पिता दुलारे रामजी पिता लालमन हिस 0.007
29
265
0.100 बाबूलाल पिता भगवत 0.56 सुखलाल पिता सुन्दर हि 0.025 लालमन पिता दुलारे हि. 0.063 बाबूलाल पिता भगवत हि. 0.032 छोटकउ पिता दुलारे रामजी पिता लालमन हि 0.009 उमाशंकर रमाशंकर पिता भगवानदास 0.015 जगन्नाथ पिता राजबहोर 0.049 उमेश कुमार पिता जमुना 0.015 है.
30
242
0.050 मु.शान्ती वेवा वनमाली प्रसाद अवधलाल हीरालाल अम्बिका प्रसाद जवाहरलाल राहुल प्रसाद पिता वनमाली प्रसाद रामसिया पिता गप्पूराम काशी प्रसाद पिता हरिहर राम प्रमोद कुमार अंजनी प्रसदा विनोद कुमार पिता सनत कुमार मु. वेवा सनत कुमार रूकमणि प्रसाद गुन्जेश्वरी प्रसाद जगदीश प्रसाद पिता चन्द्रशेखर राम लल्ला पिता परमहन्स अनन्त प्रसाद अरूण कुमार अनिरूद्ध कुमार पिता कैलाश राम मु. दुर्घटिया वेवा कैलाशराम
31
241
0.050 सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्षमीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
230
32
0.040 सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्षमीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
33
240
0.025 सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्षमीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
34
239
0.030
सुन्दर रामकरण पिता लालू मु. दिलबसुआ वेवा छोटानी लक्षमीकुमार पिता छोटानी 1/2 रामसजीवन गुलाब रामसखे रामजियावन पिता शेषमणि 1/2 तेली
238
35
0.060 भोदल सुखलाल पिता विश्वनाथ मु. सुकुरी वेवा भगवत प्रेमवती बृजमोहन जगमोहन लालजी लालबहादुर पिता भगवत आदित्य पिता रामभजन 1/2 बैजनाथ पिता शिवभजन शिवप्रसाद देवशरण पिता सहदेव साहू 1/2
36
237
0.056 भोदल सुखलाल पिता विश्वनाथ मु, सुकुरी वेवा भगवत प्रेमवती बृजमोहन जगमोहन लालजी लालबहादुर पिता भगवत आदित्य पिता रामभजन 1/2 बैजनाथ पिता शिवभजन शिवप्रसाद देवशरण पिता सहदेव साहू 1/2
236
37
0.040 भोदल सुखलाल पिता विश्वनाथ मु. सुकुरी वेवा भगवत प्रेमवती बृजमोहन जगमोहन लालजी लालबहादुर पिता भगवत आदित्य पिता रामभजन 1/2 बैजनाथ पिता शिवभजन शिवप्रसाद देवशरण पिता सहदेव साहू 1/2
37किता
1.106 ha.
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ ) के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । [भाग 1 6032
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्रमांक /भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि कावर्णनः-
सीधी
(क)जिला
बहरी
(ख) तहसील
भनमारी
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 1.417 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.क्र.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
4
1
2
3
723/
0.035/
1
मु.सुकवरिया वेवा मैकू रामप्रसाद शिवप्रसाद फत्तेलाल श्रीलाल पिता मैकू तेली 2
725/
0.020 ईश्वरी प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद शिवदयाल अयोध्या पिता जग्यनारायण मु. वेवा देववती पति रामदयाल अरविन्द जीतेन्द्र पिता रामदयाल
0.025
3
726/
दादूलाल पिता रघुनाथ राम ब्रा.
0.001
4
727,
दादूलाल पिता रघुनाथ राम'ब्रा.
5
0.020/
729,
ईश्वरी प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद 'शिवदयाल अयोध्या पिता जग्यनारायण मु. वेवा देववत्ती पति रामदयाल अरविन्द जीतेन्द्र पिता रामदयाल
0.090
6
739
राजेश पिता रामलल्लूब्रा.
7
0.030
743/
भाईलाल पिता रघुनाथ राम ब्रा.
0.060
8
709
भाईलाल पिता रघुनाथ राम ब्रा.
9
0.010
710
भगवानदीन हनुमान लालजी पिता रामविशाल राम मु. सरमीला वो सुरेश प्रसाद गौरव पिता सुरेश प्रसाद भूपेन्द्र भोला पिता परमेश्वर मु. वेवा परमेश्वर ब्रा.
0.070.
10
707/
चतुर्भुज पिता रामकरण ब्रा.
0.025
11
708
चतुर्भुज पिता रामकरण ब्रा.
0.001
बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम
12
700/
0.070
श्रीमती महारानी पति मोहनराम ब्रा.
699
13
0.050/
14
679/
:
मु.सितविया वेवा मकसूदनराम ध्रुवप्रसाद अयोध्या रामायण सतीष पिता मकसूदन राम मु. करूणा देवी वेवा अश्वनीराम 1 हि. निर्मला पत्नी दीनदयाल चतुर्वेदी 1/4राजेन्द्र प्रसाद पिता जग्य नारायण हि 1/3
0.060/
678/
15
मु.सोनकली वेवा गुन्जेश्वरी प्रसाद हरीनारायण पिता गुन्जेश्वरी प्रसाद 0.050
16
680/
मु.सितविया वेवा मकसूदनराम ध्रुवप्रसाद अयोध्या रामायण सतीष पिता मकसूदन राम मु. करूणा देवी वेवा अश्वनीराम 1 हि. निर्मला पत्नी दीनदयाल चतुर्वेदी 1/4राजेन्द्र प्रसाद पिता जग्य नारायण हि 1/3
0.030
681/
त्रिवेणी प्रसाद पिता लक्षिमन राम ब्रा.
17
675/
18
0.001 अशोक कुमार पिता भिम्माराम ब्रा.
682/
19
0.020. त्रिवेणी प्रसाद पिता लक्षिमन राम ब्रा.
0.020/ त्रिवेणी प्रसाद पिता लक्षिमन राम ब्रा.
20
674
त्रिवेणी प्रसाद पिता लक्षिमन राम ब्रा.
21
673/
0.010/
0.010
22
469
पवन कुमार पिता दीनबन्धुराम द्विवेदी
0.060
671
सरस्वती प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद ब्रा.
23
470
0.110/
24
द्वारिका प्रसाद पिता शोभनाथ राम ब्रा.
0.050
473
25
अभिलाष सतानन्द पिता जोखूराम रामभिलाष सतानन्द पिता जोखूराम लखनी वेवा जोखूराम 1/2 रामाश्रय मोतीलाल पिता रामखेलावन मु. हेमिया वेवा रामखेलावन श्यामलाल पिता रामसनेही मु. कुसुमकली वेवा रामचरन ब्रा.
26
0.020
497/
सकुन्तला पति सुमन्तराम राजकुमार प्रदुम्मन ऋषि कुमार पिता सुमन्तराम रामावतार पिता रामप्रसाद ललइया पिता रामप्रसाद 1/2 राजेन्द्र प्रसाद पिता यज्ञनारायण 1/6 राजेन्द्र प्रसाद पिता यज्ञनारायण 1/3 6033 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
495
27
0.107/ सकुन्तला पति सुमन्तराम राजकुमार प्रदुम्मन ऋषि कुमार पिता सुमन्तराम रामावतार पिता रामप्रसाद ललइया पिता रामप्रसाद 1/2 राजेन्द्र प्रसाद पिता यज्ञनारायण 1/6 राजेन्द्र प्रसाद पिता यज्ञनारायण 1/3
0.060
28
496
रमाशंकर पिता सूर्यमणि 1/3 आशीष कुमार पिता दीनबन्धु राम 1/3 कृष्ण सूर्यमणिपिता ललईराम 1/3
510
29
0.008/ भागीरथ राम पिता राधिकाराम 1/3 गंगा प्रसाद बुद्धसेनराम तेजा प्रसाद शिव प्रसाद गुरू प्रसाद पिता रामविशालराम 1/3 रावेन्द्र विजय भारत अरविन्द पिता गंगा राम 1/3 तेजा प्रसाद शिवप्रसाद गुरू प्रसाद पिता रामविशालराम मु. फूलकली वेवा गंगा राजेन्द्र शिवप्रसाद पिता रामविशाल 1/3 507
30
0.060/ भागीरथ राम पिता राधिकाराम 1/3 गंगा प्रसाद बुद्धसेनराम तेजा प्रसाद शिव प्रसाद गुरू प्रसाद पिता रामविशालराम 1/3 रावेन्द्र विजय भारत अरविन्द पिता गंगा राम 1/3 तेजा प्रसाद शिवप्रसाद गुरू प्रसाद पिता रामविशालराम मु. फूलकली देवा गंगा राजेन्द्र शिवप्रसाद पिता रामविशाल 1/3 0.004
31
531
केशवराम पिता हिन्छपती राम मु. जयमनुआ वेवा बैजनाथ राम तेजबली राममिलन सुरेश राजेन्द्र पिता बैजनाथ राम पिता छोटकूराम मु कलमवती वेवा कालू राजराखन राजकुमार राजेश्वर देवेन्द्र पिता कालू 1/2 ललिता वेवा कैलाश राम रामबहोर रामा रामदस विजय कुमार राजकुमार रामकरण पिता कैलाश 1/2 ब्रा.
0.030
532
32
मु.ललिता वेवा कैलाशराम रामसहोदर रामदरश विजय कुमार राजकुमार राजकरण पिता कैलाश राम मु. रामा वेवा कौशलराम जगन्नाथ शुभम पिता कौशल राम
0.015
530
33
रामजतन पिता मंगलराम 1/2 मु. ललिता वेवा कैलाश राम रामसहोदर रामा रामदरश विजयकुमार राजकुमार राजकरण पिता कैलाश राम 1/2 0.040
540
34
529
35
0.008 /
विनोद कुमार पिता द्वारिका राम ब्रा. श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री संतोष कुमार द्विवेदी 1/2 रामतेज वीरेन्द्र पिता शिवकुमार 1/2
36
524
0.001/ श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री संतोष कुमार द्विवेदी 1/2 रामतेज वीरेन्द्र पिता शिवकुमार 1/2
0.050/
37
523/
मु.सूर्यकली वेवा शिवकुमार रामतेज वीरेन्द्र लक्ष्मण पिता शिवकुमार राम 38
0.004/
522/
श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री संतोष कुमार द्विवेदी 1/2 रामतेज वीरेन्द्र पिता शिवकुमार 1/2
सरस्वती प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद ब्रा .
39
520/
0.015/
0.002
40
526/
श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री संतोष कुमार द्विवेदी 1/2 रामतेज वीरेन्द्र पिता शिवकुमार 1/2
527
41
0.050/ श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री संतोष कुमार द्विवेदी 1/2 रामतेज वीरेन्द्र पिता शिवकुमार 1/2
0.015/
42
मु.सूर्यकली वेवा शिवकुमार रामतेज वीरेन्द्र लक्ष्मण पिता शिवकुमार राम 528/
Total
1.417 ha.
42किता
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर ( बायी तरफ ) के निर्माण हेतु.
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.
[भाग 1 6034
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्रमांक१८ /भू-अर्जन/ 2019 , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
" अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क)जिला
बहरी
(ख) तहसील
बहेरा 685
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 1.386 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.क्र.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
1
2
3
4
114/
1
0.080
बसंत लाल छोटेलाल श्यामलाल भीमसेन पिता मनफेर
110/
2
0.020 रघुवर तनय बैजनाथ लल्लू पिता बैजनाथ
3
0.070-
111
भोला छोटेलाल सीताराम पिता कैलाश
4
0.030/
112/
रामलखन रामसजीवन राजकुमार रामकुमार पिता भुअरा पुत्री बिट्टी पिता भुअरा
5
0.032/
113/
रामकिशोर पिता पुरचुल मु मुन्नी पति भगवत 1/2 कुइसा पिता छठिलाल 1/2सविता पति रामकिशोर 1/6
6
104
0.010 रामकिशोर पिता पुरचुल मु मुन्नी पति भगवत 1/2 कुइसा पिता छठिलाल 1/2सविता पति रामकिशोर 1/6
0.045
7
105,
छोटेलाल दद्दू पिता छंगू 1/20 श्रीमती भागीरथी पति अशोक रामनरेश चन्द्रशेखर पिता लल्ला 1/20 छंगू लल्ला पिता कंजा 1/15 छोटा पिता गजाधर 1/6 तुलसी छोटकानी बुधनी महुरी सुम्मरिया सुगनी मुन्नी पिता झुरू विशाले पिता चिड्डा 1/2 अजोरे बेलहरी कल्ली बूठी पिता मुड़वा मु. बोड़ी पति लहरी बाबा रामलाल रामजी पिता लहरी तेली 1/2
106
8
0.080/ छोटेलाल दद्दू पिता छंगू 1/20 श्रीमती भागीरथी पति अशोक रामनरेश चन्द्रशेखर पिता लल्ला 1/20 छंगू लल्ला पिता कंजा 1/15 छोटा पिता गजाधर 1/6 तुलसी छोटकानी बुधनी महुरी सुम्मरिया सुगनी मुन्नी पिता झुरू विशाले पिता चिड्डा 1/2 अजोरे बेलहरी कल्ली बूठी पिता मुड़वा मु. बोड़ी पति लहरी बाबा रामलाल रामजी पिता लहरी तेली 1/2
9.
0.020/
88/
रामलखन रामसजीवन राजकुमार रामकुमार पिता भुअरा पुत्री बिट्टी पिता भुअरा
10
87/
0.048/ भोला छोटेलाल सीताराम पिता कैलाश
82/2/
0.018/
11
किठुन पिता सुखदेव तेली
12
0.050/
140/
लल्लूपिता बैजनाथ
13
141/
0.044 अशोक कुमार पिता हनुमान शंखी पति शंम्भू
14
63/
0.059 ( हीरामणि पिता ठाकुरदीन छोटा पिता कन्हई अशोक कुमार पिता हनुमान 15
60,
0.030 रामलखन रामसजीवन राजकुमार रामकुमार पिता भुअरा पुत्री बिट्टी पिता भुअरा
16
59
0.030/ भोला छोटेलाल सीताराम पिता कैलाश लल्लू पिता बैजनाथ
55
17
0.011 जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू 31/100 पप्पू धनपति हीरो विट्टी पिता कपूरे हीरामनि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा 23/50 सुखलाल पिता मीरू 23/100
18
56,
0.044/ जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू पप्पू धनपति हीरो विट्टी पिता कपूरे हीरामनि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा सुखलाल पिता मीरू 6035 भाग 1]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
19
160
0.005 जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू पप्पू धनपति हीरो विट्टी पिता कपूरे हीरामनि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा सुखलाल पिता मीरू
0.050
20
159
लल्लू रमेश सुरेश पिता राजमणि
21
162
0.030 दुर्घटिया पुत्री दशमति 1/8 सियावती पति लक्षनधारी 2/13 हीरालाल पिता बभोली 7/12 पप्पू पिता हीगलाल 0.09 हे.
22
163
0.035, दुर्घटिया पुत्री दशमति 1/8 सियावती पति लक्षनधारी 2/13 हीरालाल पिता बभोली 7/12 पप्पू पिता हीगलाल 0.09 हे.
23
0.052,
165/
जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू पप्पू धनपति हीरो विट्टी पिता कपूरे हीरामनि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा सुखलाल पिता मीरू
24
166/
0.020/ जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू पप्पू धनपति हीरो विट्टी पिता कपूरे हीरामनि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा सुखलाल पिता मीरू
25
0.110
176/
ललन भाईलाल पिता सरदार श्रीमती महरजुआ पति भाईलाल माधव लाला पिता लोरिक श्रीमती बतसिया पति रामभिलाष राजमन पिता ददानी तेली 26
275
0.080 लल्लू पिता बैजनाथ भाईलाल पिता सरदार लवकुश पिता सच्चितानंद उमाकान्त पिता सच्चितानंद
27
0.030/
305/1
जयकरण शिवचरण अहिवरण लालू पिता कालू पप्पू धनपति हीरो विट्टी पिता कपूरे हीरामनि गुलाब ललुआ पिता भगोले बदली पिता छोटा सुखलाल पिता मीरू
28
0.025/ भाईलाल पिता सरदार तेली
302/
29
0.058/
300/
ललन भाईलाल पिता सरदार श्रीमती महरजुआ पति भाईलाल माधव लाला पिता लोरिक श्रीमती बतसिया पति रामभिलाष राजमन पिता ददानी तेली 30
297/
0.020, सुकवरिया पति रामलखन खुशबू पुत्री केमला मुन्ना पिता गल्लू रामभिलाष माधो लाला लोरकि ददानी पिता बच्चू बतसिया पति रामभिलाष राजमन पिता ददानी मु. बाबी पति लल्लू चन्द्रभान नंन्दलाल पिता ददन रामबहोर पिता छोटई 299/
0.004
31
चन्द्रभान नंदलाल पिता ददन
298/
32
0.028/ चन्द्रभान नंदलाल पिता ददन
33
0.049
288/
ललन पिता सरदार सुकवरिया पति रामलखन खुशबू पुत्री केमला मुन्ना पिता गल्लू रामभिलाष माधो लाला लोरकि ददानी पिता बच्चू बतसिया पति रामभिलाष राजमन पिता दंदानी मु. बाबी पति लल्लू चन्द्रभान नंन्दलाल पिता ददन रामबहोर पिता छोटई
34
164
0.008/ दुर्घटिया पुत्री दशमति 1/8 सियावती पति लक्षनधारी 2/13 हीरालाल पिता बभोली 7/12 पप्पू पिता हीगलाल तेली 0.09 हे.
35
0.020 /
175/2
छोटकानी पिता झुरू तेली
36
274/
0.001 / सोनई पिता मोतीलाल तेली
276
37
0.040/ सोनई पिता मोतीलाल तेली
37किता
1.386ha./
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर ( बायी तरफ) के निर्माण हेतु.
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.
[भाग 1 6036
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
क्रमांक263 /भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
पैगमा बीरान
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 0.860 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
2
3
4
1
1
70
0.020/ रामसुन्दर पिता मनबहोर सिंह
69/
0.020
2
रामसुन्दर पिता मनबहोर सिंह
0.182
3
71/
अमृतलाल राजरूप दादूलाल धर्मराज रणदमन पिता रामचरण सिंह 4
0.143
72
रामकरन तनय मनबहोर सिंह
73
5
0.010/ रामकरन तनय मनबहोर सिंह
6
77
0.160 राजभान सिंह असुभान सिंह पिता बाबादीन सिंह 1/2 मीरू सिंह पिता छोटू सिंह 1/2
7
76-
0.016/ राजभान सिंह असुभान सिंह पिता बाबादीन सिंह 1/2 मीरू सिंह पिता छोटू सिंह 1/2
80
8
0.010/ राजभान सिंह असुभान सिंह पिता बाबादीन सिंह 1/2 मीरू सिंह पिता छोटू सिंह 1/2
74
9
0.010 राजभान सिंह असुभान सिंह पिता बाबादीन सिंह 1/2 मीरू सिंह पिता छोटू सिंह 1/2
10
0.178
82
सीता देवी पत्नी मुरली मनोहर रविशंकर पिता मुरली मनोहर 25/26 मनोरमा पुत्री मुरली मनोहर 32/226 हि.1/4 बृजनन्दन प्रसाद बृजकिशोर सीताराम पिता नर्वदेश्वर राम शिवम कुमार पिता हीरामणि पाठक ना.बा. संरक्षिका माता ममता पत्नी हीरामणि 1/4 शम्भू प्रसाद शोभनाथ पिता कौशलेश प्रसाद 1/2 11
85/
0.011/ सीता देवी पत्नी मुरली मनोहर रविशंकर पिता मुरली मनोहर 25/26 मनोरमा पुत्री मुरली मनोहर 32/226 हि. 1/4 बृजनन्दन प्रसाद बृजकिशोर सीताराम पिता नर्वदेश्वर राम शिवम कुमार पिता हीरामणि पाठक ना .बा. संरक्षिका माता ममता पत्नी हीरामणि 1/4 शम्भू प्रसाद शोभनाथ पिता कौशलेश प्रसाद 1/2 12
83
0.100 बृजमोहन पिता नर्वदेश्वर राम ब्रा. 0.20 एवं अभिराज कुमारी पति वासुदेव शुक्ला0.20
Total
12किता
0.860 ha
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर ( बायी तरफ) के निर्माण हेतु..
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.
6037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 65/भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
कचरी/
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 0.322 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.क्र.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
1
2
3
4
47
0.010/
1
दिनेन्द्र प्रसाद पिता रामलल्लू राम ब्रा.
46
2
0.018/ दादूलाल पिता रघुनाथ राम ब्रा.
3
45/
0.050/ सनत कुमार अश्वनीकुमार पिता सुदर्शन राम शान्ति पति सुदर्शनराम ब्रा.
4
41/1/
0.025/ बैजनाथ पिता मोहनराम ब्रा.
5
41/2/
0.025/ सीताशरण पिता मोहनराम ब्रा.
6
0.003
41/102/
जगदीश प्रसाद पिता भुवनेश्वर प्रसाद ब्रा.
7
42
0.001
सनत कुमार अश्वनी कुमार पिता सुदर्शनराम
8
39/1/
0.001 बैजनाथ पिता मोहनराम ब्रा.
39/2
9
0.024/ सीताशरण पिता मोहनराम ब्रा.
40/
10
0.002- जगदीश प्रसाद पिता भुवनेश्वर प्रसाद ब्रा.
43/1
11
0.024 बैजनाथ पिता मोहनराम ब्रा.
12
0.001
43/2
सीताशरण पिता मोहनराम ब्रा.
37
13
0.045 शान्ती पति सुदर्शनराम ब्रा.
14
35
0.013
मु. महरनिया वेवा मोहनराम बैजनाथ सीताशरण पिता मोहनराम ब्रा.
36
15
0.028 बाबूलाल बलिराम पिता बरमदत्तराम ब्रा . मु. वेवा सकत्तर जयप्रकाश विजय पिता सकत्तर राम राजपती रामदास पिता गुल्लूराम 1/2 ददई राम पिता लालमणि राम 1/2
16
31/1
0.038 बैजनाथ राम पिता मोहनराम ब्रा.
31/2
17
0.010/ सीताशरण पिता मोहनराम ब्रा.
18
0.004
30/
मु.सोनकली वेवा उदयभान आनन्द पिता उदयभानराम ब्रा.
Total
18किता
0.322 hay
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर ( बायी तरफ ) के निर्माण हेतु.
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.
[भाग 1 6038
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्रमांक967 /भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची केम्प वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
चोराही
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 3.277 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
4
3
2
1
0.090/
497/
रुक्मणी पिता लालमणि
1
495/1/
2
रूक्मणी पिता लालमणि
495/2
3
0.260/ ध्रुवकान्त पिता लालमणि
495/3/
4
सूर्यकान्त पिता लालमणि
353/
0.160
5
सूर्यकान्त पिता लालमणि
352/
0.057/
6
कृष्णमोहन पिता जयकरण सोधिया
351
0.060/
7
मनीष राहुल कुशल रिंकू मीरा पिता भगवानदीन सावित्री वेवा भगवान 0.045/
350/
8
ज्ञानेन्द्र कुमार पिता श्यामकार्तिक राम
0.012 /
9
360/
रामगोपाल पिता जयकरन शान्ती वेवा जयकरण आकाश अक्षय सौरभ अभिषेक मोनिका पूजा पिता शिवगोपाल कैलाशू वेवा शिवगोपाल 3/4 राजकुमार उर्फ ददोल पिता कालू यादव 1/4
361/1/
10
361/2
11
0.110/
कृष्णमोहन पिता जयकरण प्रसाद आकाश अक्षय सौरभ अभिषेक मोनिका आरती पूजा पिता शिवगोपाल कैलशुआ वेवा शिवगोपाल
371/
0.027 .
12
लल्लापिता शम्भू
372/
0.030
13
जमाल अहमद गुले सन्तार पिता नूर मोहम्मद
0.060/
354/
14
शान्ती वेवा जयकरण 0.09 हे. प्रमोद सन्तोष पिता कृष्णमोहन 0.52 0.040/
503/
15
बाबूलाल पिता प्रयागदत्त राम
0.100
498/
छठिलाल पिता गनपति कहार
16
0.300 (
17
501/
धनपति पिता सुर्जभान कहार
508/1/
0.090/
18
विनीत कुमार विद्याकान्त राम ब्रा.
508/2/
0.200/. अयोध्या प्रसाद पिता जगदीश राम ब्रा.
19
509/2/1 /
विनोद पिता विद्याकान्त
20
0.100%
विनीत पिता विद्याकान्त
509/2/2/
21
0.165/
578/
22
राकेश कुमार अनिल कुमार धर्मेन्द्र कुमार पिता प्रद्युमन चन्द्रकली वेवा प्रद्युमन
ब्रा.
0.020/
579/
23
जनार्दन प्रसाद महेन्द्र प्रसाद पुनीत पिता रघुनाथ राम
0.170/
580/
24
जनार्दन प्रसाद महेन्द्र प्रसाद पुनीत पिता रघुनाथ राम
25
मुन्नीलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
583/1/
583/2/
26
583/3/
27
0.040/
श्रीकान्त पिता गप्पूराम ब्रा. बाबूलाल पिता गप्पूराम. ब्रा.
583/4/
28
रामसागर पिता गप्पूराम ब्रा.
583/5/
29
रमाकन्त पिता गप्पूराम ब्रा.
0.036
30
569/1/
मुन्नीलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
6039
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
569/2/
31
श्रीकान्त पिता गप्पूराम ब्रा.
32
569/3/
बाबूलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
33
569/4/
रामसागर पिता गप्पूराम ब्रा.
569/5/
34
रमाकन्त पिता गप्पूराम ब्रा.
568/1
35
मुन्नीलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
568/2/
36
श्रीकान्त पिता गप्पूराम ब्रा.
568/3-
37
बाबूलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
0.038/
38
568/4/
रामसागर पिता गप्पूराम ब्रा.
568/5/
39
रमाकन्त पिता गप्पूराम ब्रा.
567/1/1/
40
मुन्नीलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
567/1/2
41
श्रीकान्त पिता गप्पूराम ब्रा.
567/1/3
42
0.180/ बाबूलाल पिता गप्पूराम ब्रा.
567/1/4
43
रामसागर पिता गप्पूराम ब्रा.
567/1/5/
44
रमाकन्त पिता गप्पूराम ब्रा.
45
541/1/
बाबूलाल पिता लखपतिराम ब्रा.
541/3/
46
0.040/ सुरेश पिता लखपतिराम ब्रा.
47
541/4/
तीरथुआ वेवा लखपतिराम ब्रा.
542/
0.010 /
48
तिरथुआ वेवा लखपतिराम ब्रा.
543/1/
49
हीरालाल पिता लखपतिराम ब्रा.
0.060/
50
543/2/
सुरेश पिता लखपतिराम ब्रा.
543/3/
51
तीरथुआ वेवा लखपतिराम ब्रा.
544/1
हीरालाल पिता लखपतिराम ब्रा.
52
0.178/
53
544/2/
अमित कुमार पिता लखपतिराम ब्रा.
544/3
54
तीरथुआ वेवा लखपति राम ब्रा.
545/
55
तीरथुआ वेवा लखपति राम ब्रा.
0.016/
0.004/
591 /
56
अनिल कुमार बगै .
राघोराम पिता लखपतिराम ब्रा.
57
546/1/
0.150
546/2
58
तिरथुआ वेवा लखपतिराम ब्रा.
0.070
59
558/
बैजनाथ राम पिता विशुनाथ राम .
0.004/
60
559/
बैजनाथ राम पिता विशुनाथ राम
557/1/
61
बैजनाथ पिता शिवनाथ हि 0.39हे राजरूप तनय साधू कुशवाहा 0.26 हे.
62
557/2/
0.200/
मु.महेशिया पत्नी जगदीशराम दामोदर प्रसाद श्यामलाल रामलखन पिता जगदीश राम सुक्खीमुन्ना पिता जगदीश राम किरण देवी पिता चूड़ामणि राम 0.325 राम प्रसाद पिता रघुनाथ राम 0.125 राजरूप पिता साधू 0.200 556/
0.065/
63
मु.महेशिया पत्नी जगदीशराम दामोदर प्रसाद श्यामलाल रामलखन पिता जगदीश राम सुक्खी मुन्ना पिता जगदीश राम किरण देवी पिता चूड़ामणि राम 1/2राप्रसाद पिता रघुनाथ राम 1/2
0.090/
582/
64
श्रीमती चन्द्रकली देवी पत्नी प्रद्युमन प्रसाद ब्रा.
64किता
Total
3.277 ha.
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर ( बायी तरफ ) के निर्माण हेतु.
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.
[ भाग 1 6040
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्रमांक2.69 /भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि कावर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
देवरी/
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 1.084 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र .
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
4
3
2
1
223/
1
0.260/ रूद्रशंकर शिवशंकर पिता सुरेश प्रसाद मु. देवा रामकली पति नरेश रमाशंकर कृपाशंकर पिता नरेश प्रसाद 0.56 अम्बिकेश संतोष लालजी पिता रामझूला राम मानवती वेवा शम्भू प्रसाद केशरी प्रसाद भगवान प्रसाद अरविन्द प्रदीप पिता शंभू प्रसाद मु. शशीकला वेवा रामनारायण विनोद कुमार प्रमोद कुमार पिता रामनारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 0.33 दिवाकर प्रसाद हीरालाल पिता मकसूदनराम मु. प्रेमवती वेवा बृजभूषण रूकमणीकान्त उमाकांत कृपाकान्त शशिकान्त विद्याकान्त लक्ष्मीकान्त अमरकान्त पिता बृजभूषण व नीशा वेवा शिवकान्त सौरभ गौरव पिता शिवकान्त 0.49
222
2
0.004/
रूद्रशंकर शिवशंकर पिता सुरेश प्रसाद मु. वेवा रामकली पति नरेश रमाशंकर कृपाशंकर पिता नरेश प्रसाद 0.56 अम्बिकेश संतोष लालजी पिता रामझूला राम मानवती वेवा शम्भू प्रसाद केशरी प्रसाद भगवान प्रसाद अरविन्द प्रदीप पिता शंभू प्रसाद मु. शशीकला वेवा रामनारायण विनोद कुमार प्रमोद कुमार पिता रामनारायण लोलरराम पिता इन्द्रमणि राम 0.33 दिवाकर प्रसाद हीरालाल पिता मकसूदनराम मु. प्रेमवती वेवा बृजभूषण रूकमणीकान्त उमाकांत कृपाकान्त शशिकान्त विद्याकान्त लक्ष्मीकान्त अमरकान्त पिता बृजभूषण व नीशा वेवा शिवकान्त सौरभ गौरव पिता शिवकान्त 0.49
0.070
3
224/
विद्याधर पिता सुरेशधर मु. विद्या वेवा तुलसीधर अनूपधर तुषारधर पिता तुलसीधर गोरेधर गुलाबधर पिता सुरेशधर
226
4
0.160
रमेशधर पिता रामनेवाज
0.100/
227
5
तेजमणि पिता राजमणि राम
0.150
230
रामलखन रामबहोर पिता वंशपति राम
6
0.110 रामलखन रामबहोर पिता वंशपति राम
7
207/
0.008/
8
रामलखन रामबहोर पिता वंशपति राम
206/
0.208/ रामलखन रामबहोर पिता वंशपति राम
9
204/1/
10
202
0.014/ हरीदास गोपालदास नारायण दास मनीप्रसाद किशुनदास पुरुषोत्तमदास सतीश कुमार प्रवीण कुमार पिता शंकर बानी 1/2 विश्वनाथ पिता कुन्जू बानी 10 किता
Total
1.084 ha
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (दायी तरफ) के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 6041 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
७५ वाषणा
क्रमांक१7 / भू-अर्जन / 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
चोराही/
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 1.095 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.क्र.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
2
3
1
486/
0.160 /
1
4 समशेर अली गुलसेर पिता नूरमोहम्मद 1/4 अब्दुल सब्बार इस्माइल कमालदीन पिता विराहिम 1/4
0.060/
2
484/
महादेव पिता सुवंश
0.160/
3
657/
मदुकधारी पिता सुवंश चमार
4
0.040/
664/
महादेव पिता सुवंश
0.030/
665
5
संजू पिता मातेश्वरी प्रसाद
6
0.020/ संजू पिता मातेश्वरी प्रसाद
0.080/
653/
7
मटुकधारी पिता सुवंश चमार
667.
8
0.110 / विजयलक्ष्मी पिता राघो प्रसाद 1/2 उमाकान्त सुभाष कुमार लवकुश पिता सच्चितानन्द 1/2
656/
0.120
9
मदुकधारी महादेव पिता सुवंश सम्मरिया वेवा सुवंश
485/1
0.030 /
10
हीरालाल पिता अभिमान
0.050/
385
11
प्रेमलाल पिता अभिमान
0.020
382/2
12
गुलाम मोहम्मद तनय नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद पिता विराहिम मुसलमान 13
381
0.040/ समशेर अली गुलसेर पिता नूरमोहम्मद 1/4 अब्दुल सब्बार इस्माइल कमालदीन पिता विराहिम 1/4
14
380
0.010/ समशेर अली गुलसेर पिता नूरमोहम्मद 1/4 अब्दुल सब्बार इस्माइल कमालदीन पिता विराहिम 1/4
0.020/
379/
15
ओम प्रकाश अरूण कुमार सुनील कुमार पिता रूद्र शंकर पाण्डे
0.030/
377/
16
शैलेन्द्र कुमार पिता श्यामकार्तिक राम
0.050/
17
487/
राजकुमार पिता जोखू मु. मन्ती वेवा जोखू 1/2 रावेन्द्र बृहस्पति कमलेश सोहगिया श्यामकली बुट्टन पिता गुलाब शान्ती वेवा गुलाब कहार
0.010/
18
488/
सोहगिया श्यामकली बुट्टन पिता गुलाब शान्ती वेवा गुलाब कहार राजकुमार पिता जोखू मु. मन्ती वेवा जोखू 1/2 रावेन्द्र बृहस्पति कमलेश 669/
0.015/
19
मदुकधारी महादेव पिता सुवंश सम्मरिया वेवा सुवंश
383/
0.040/
20
सुखलाल पिता सुदामा कहॉर
20किता
Total
1.095 ha.
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (दायी तरफ) के निर्माण हेतु। 3.. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । i
[भाग 1 6042
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्रमांक 972 /भू-अर्जन/ 2019 , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
..
अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
भटिगवां
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 0.669 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
स.क्र.
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
4
3
2
1
0.040 गणेश प्रसाद रामनरेश पिता नथईराम ब्रा.
161/
1
0.055
163/
2
रूपा पुत्री सन्तोष शुक्ला, अनीशा पति राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
गणेश प्रसाद रामनरेश पिता नथईराम ब्रा.
0.009/
3
164/
4
0.035/
165/
मु. जायत्री देवी कृपाशंकर दयाशंकर पिता राममनोरथ पिता वशिष्ठ मु देववती वेवा महेन्द्र कुमार निर्मला देवी पुत्री महेन्द्र कुमार चतुर्भुज पिता सरजोराम मु. गुलाबवती वेवा सरजोराम
0.012/
175/1/
राजेन्द्र प्रसाद पिता कुबेर राम
5
0.060
180
6
बृजकिशोर पिता नर्बदेश्वरराम
गणेश प्रसाद रामनरेश पिता नथईराम ब्रा.
0.004
181
7
0.002
182
8
मु. वेवा पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद अजीत अमित अन्जू मन्जू पिता सुरेन्द्र प्रसाद एवं अशोक कुमार पिता गणेश प्रसाद
9
178/
0.060/ वीरेन्द्र जीवेन्द्र पिता केशव प्रसाद मु. श्यामकली वेवा केशव प्रसाद मु. वेवा अभिमन्यु ज्ञानेन्द्र बृजेन्द्र प्रदीप किरण पिता अभिमन्यु 1/2 वीरेन्द्र कुमार जीवेन्द्र कुमार पिता केशव प्रसाद
201/ 1/
10
मु.शिवादेवी पति मुरली मनोहर रविशंकर पिता मुरली मनोहर
सीता राम पिता नर्बदेश्वर राम
11
201/2/
0.040/
12
201/3
शिवम कुमार पिता हीरामणि नाबा सं माता ममता पति हीरामणि हि. 0.18 हे. संजय कुमार राजेश कुमार पिता शोभनाथ शंभू पिता कौशलेश प्रसाद 13
200/
0.015/ धनन्जय कुमार सत्येन्द्र कुमार धीरेन्द्र कुमार पिता मृत्युंजय प्रसाद 1/4 बृजेन्द्र प्रसाद आशेन्द्र कुमार ज्ञानेन्द्र कुमार पिता केशरी प्रसाद 1/6 सरस्वती प्रसाद पिता कमलेश्वर प्रसाद 1/6 महेन्द्रमणि पिता रामनिवास 1/4 चिन्तामणि पिता लक्ष्मीकान्त वेवा गणेश 1/4
0.085
202/
अनीता पत्नी राजेन्द्र 1/2 रामनरेश पिता नथईराम 1/2
14
199/1
दीपनारायण पिता कुबेर राम
15
0.070,
बाबूलाल पिता छोटे प्रसाद ब्रा.
16
199/2
0.030
17
197/
वीरेन्द्र जीवेन्द्र पिता केशव प्रसाद मु. श्यामकली वेवा केशव प्रसाद मु. वेवा अभिमन्यु ज्ञानेन्द्र बृजेन्द्र प्रदीप किरण पिता अभिमन्यु 1/2 वीरेन्द्र कुमार जीवेन्द्र कुमार पिता केशव प्रसाद
0.035
18
101/
मु. कुसालू देवी वेवा नन्दलाल अनुरूद्ध कृष्णगोपाल पिता नन्दलाल मु. राधा देवी वेवा बृजलाल अनन्त अमरनाथ पिता बृजलाल राम 1/2 बृजमोहन पिता भगवान प्रसाद मु. कमला देवी वेवा चन्द्रशेखर राम अनिल सुनील मनोज रामकृष्ण पिता चन्द्रशेखर राम
0.003
19
98 /
मु. कुसालू देवी वेवा नन्दलाल अनुरूद्ध कृष्णगोपाल पिता नन्दलाल मु. राधा देवी वेवा बृजलाल अनन्त अमरनाथ पिता बृजलाल राम 1/2 बृजमोहन पिता भगवान प्रसाद मु. कमला देवी वेवा चन्द्रशेखर राम अनिल सुनील मनोज रामकृष्ण पिता चन्द्रशेखर राम
0.024
99/
20
राकेश कुमार नीलेश कुमार राहुल कुमार पिता गजानन प्रसाद पाण्डेय
0.090
21
100/
राकेश कुमार नीलेश कुमार राहुल कुमार पिता गजानन प्रसाद पाण्डेय 0.669Ha.
Total
21किता
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 6043 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्रमांक75/भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि कावर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
बैरिहा कोठार
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 0.217 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
भूमि स्वामी का नाम
खसरा नम्बर
स.क्र .
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
3
2
1
0.030
95/
1
4 उपेन्द्र कुमार 37/334 ज्ञानेन्द्र कुमार 13/334 सर्वेन्द्र कुमार 21/334 पिता महेन्द्र कुमार संतोष कुमार दिनेश कुमार पिता प्रभात कुमार सिंह स्वदीप पिता प्रदीप सिंह राजकुमारी पत्नी प्रदीप सिंह 1/3 शिवम सिंह पिता दिलीप सिंह विकाश सिंह शैलेन्द्र पिता महीप सिंह हर्षित सिंह पिता जिवेन्द्र सिंह पुष्पराज कुमारी वेवा विभात सिंह 1/3 बृजेश कुमार योगेश कुमार पिता कमलेश्वर प्रसाद 40/334 चन्देल
0.007 /
2
96/
उपेन्द्र कुमार 37/334 ज्ञानेन्द्र कुमार 13/334 सर्वेन्द्र कुमार 21/334 पिता महेन्द्र कुमार 1/3 संतोष कुमार दिनेश कुमार पिता प्रभात कुमार सिंह स्वदीप पिता प्रदीप सिंह राजकुमारी पत्नी प्रदीप सिंह 1/3 शिवम सिंह पिता दिलीप सिंह विकाश सिंह शैलेन्द्र पिता महीप सिंह हर्षित सिंह पिता जिवेन्द्र सिंह पुष्पराज कुमारी वेवा विभात सिंह 1/3 बृजेश कुमार योगेश कुमार पिता कमलेश्वर प्रसाद 40/334 चन्देल
0.090
98
3
उपेन्द्र कुमार 37/334 ज्ञानेन्द्र कुमार 13/334 सर्वेन्द्र कुमार 21/334 पिता महेन्द्र कुमार 1/3 संतोष कुमार दिनेश कुमार पिता प्रभात कुमार सिंह स्वदीप पिता प्रदीप सिंह राजकुमारी पत्नी प्रदीप सिंह 1/3 शिवम सिंह पिता दिलीप सिंह विकाश सिंह शैलेन्द्र पिता महीप सिंह हर्षित सिंह पिता जिवेन्द्र सिंह पुष्पराज कुमारी वेवा विभात सिंह 1/3 बृजेश कुमार योगेश कुमार पिता कमलेश्वर प्रसाद 40/334 चन्देल
0.070
4
99
उपेन्द्र कुमार 37/334 ज्ञानेन्द्र कुमार 13/334 सर्वेन्द्र कुमार 21/334 पिता महेन्द्र कुमार 1/3 संतोष कुमार दिनेश कुमार पिता प्रभात कुमार सिंह स्वदीप पिता प्रदीप सिंह राजकुमारी पत्नी प्रदीप सिंह 1/3 शिवम सिंह पिता दिलीप सिंह विकाश सिंह शैलेन्द्र पिता महीप सिंह हर्षित सिंह पिता जिवेन्द्र सिंह पुष्पराज ' कुमारी वेवा विभात सिंह 1/3 बृजेश कुमार योगेश कुमार पिता कमलेश्वर प्रसाद 40/334 चन्देल
देऊ पिता जंगाली
0.020 /
103 /
5
5किता
0.217 Ha.
बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) के निर्माण हेतु। 2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । [भाग 1 6044
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
क्रमांक 77 भू-अर्जन/ 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
धुम्मा
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 0.967 हे .
(घ) लगभग क्षेत्रफल
स.क्र.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
1
2
3
4
1
216/
0.004/ देवेन्द्र प्रसाद पिता बैजनाथ 1/6 'भगवानदीन सीताराम शिवदास हिन्छलाल यदुवंश देवेन्द्र पिता बैजनाथ मु. जमुनिया वेवा पत्नी बैजनाथ 5/6 2
212/
0.080/ भगवानदीन सीताराम पिता बैजनाथ
3
202
0.085 भगवानदीन सीताराम शिवदास हिन्छलाल यदुवंश देवेन्द्र पिता बैजनाथ मु. जमुनिया वेवा पत्नी बैजनाथ
4
201/1/
0.050/
रामाधार पिता ठाकुरदीन साहू सुखदेव रामधनी छोटे चन्द्रभान ठाकुरदीन पिता विश्वनाथ विमली पति छोटे
5
201/2/
रामसेवक पिता सुदर्शन बानी
6
200/1/
0.053/ रामाधार पिता ठाकुरदीन साहू सुखदेव रामधनी छोटे चन्द्रभान ठाकुरदीन पिता विश्वनाथ विमली पति छोटे
7
181
0.036/ रामसुन्दर पिता कामता
8
0.007/
183
रामसुन्दर पिता कामता
9
180/1
ठाकुरदीन पिता विश्वनाथ हि. 0.49 हे. जमुना रामचन्द्र दादूलाल गोपाल पिता महादेव हिस्सा 0.85 हे. रामचन्द्र पिता महादेव हि. 0.165 हे.
10
184
0.050/ मु.रामरती वेवा जयकरण सुखेन्द्र अर्जुन श्रीनाथ विष्णु उर्मिला पिता जयकरण जयकरण पिता कामता
185
11
0.111.
जयकरण पिता कामता
12
0.030
188
दादूलाल पिता महादेव
13
0.005/
258/ 1/
गोपाल पिता महादेव
14
0.113
259
रामसेवक पिता सुदर्शन
0.080
15
217
देवेन्द्र प्रसाद पिता बैजनाथ 1/6 भगवानदीन सीताराम शिवदास हिन्छलाल यदुवंश देवेन्द्र पिता बैजनाथ मु. जमुनिया वेवा पत्नी बैजनाथ 5/6 16
221
0.120/ ललन भाई लाल पिता सरदार 1/4 मु. वावी पति लल्लू 1/4 ददानी पिता बच्चू 1/6 श्रीमती वतसिया पति रामविलाष माधौ लाला पिता लोरिक 1/12 रामविलाष माधौ लाला पिता लोरिक 1/6 राजमन पिता ददानी 1/12 तेली 17
0.110
187
मु. गेंदकली वेवा पत्नी सनतकुमार प्रमोद कुमार पिता सनत कुमार विनोद कुमार रवि विनीत कुमार पिता सनत कुमार ना.बा. माता गेदकली 17 किता
Total
0.967 ha .
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर (दायी तरफ) के निर्माण हेतु । 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है । 6045 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
:
क्रमांक 79 / भू-अर्जन / 2019, चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची"
1- भूमि कावर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
मौहार /
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकवा 1.282 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
2
3
1
1
658/
0.100/
4 राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
2
0.180/
571/
राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
3
0.020/
568/
राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
4
0.060/
565/
राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
566/
0.001/
5
बालकृष्ण पिता तीर्थ प्रसाद ब्रा.
569/
0.100 /
6
बालकृष्ण पिता तीर्थ प्रसाद ब्रा.
629/
0.010/
7
लालमणि गंगा पिता मीरू साहू
630/
0.001 /
8
लालमणि गंगा पिता मीरू साहू
0.002/
9
631/
लालमणि गंगा पिता मीरू साहू
632
10
0.017/ राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
633/
0.060/
11
काशी प्रसाद पिता ददनराम ब्रा.
12
634/
0.003/ राजेश्वर प्रसाद पिता ददनराम ब्रा.
0.017/
699 /
13
विकास कुमार पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
0.022/
14
700/
चन्द्रकली ब्रेवा रामकिंकर गरूण कुमार प्राणेश्वर ज्ञानेश्वर रामेश्वर लक्ष्मीशंकर पिता रामकिंकर रामायण राम पिता ऋषिकेशरामाश्रय देवानन्द महानन्द पिता राघो प्रसाद
701/
0.020
15
सुखेन्द्र प्रसाद पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
702 /
16:
0.014/ राजेश्वर प्रसाद पिता ददनराम ब्रा.
0.022/
708 /
17
सुखेन्द्र प्रसाद पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
0.030/
709
18
चन्द्रकली वेवा रामकिंकर गरूण कुमार प्राणेश्वर ज्ञानेश्वर रामेश्वर लक्ष्मीशंकर 6046
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
पिता रामकिंकर रामायण राम पिता ऋषिकेशरामाश्रय देवानन्द महानन्द पिता राघो प्रसाद
710 /
19
0.030 सुशीला वेवा नागेन्द्र सत्येन्द्र जितेन्द्र सोनू पिता नागेन्द्र ब्रा.
20
698
0.130 / काशीप्रसाद पिता ददन राम ब्रा.
21
643
0.024/ विकास कुमार पिता राजेश्वर ब्रा.
22
0.004
644
राजेश्वर प्रसाद पिता ददन ब्रा.
645/1
23
0.020/ विकास तनय राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
24
625
0.100, राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा. हि. 1/4 राजेश्वर काशी प्रसाद पिता ददन राम 1/8 दयानन्द पिता भुवनेश्वर राम 3/8 सुखेन्द्र पिता राजेश्वर रामः 1/4 25
624/
0.025/ लालमणि गंगा पिता मीरू साहू
26
0.001 /
626/
लालमणि गंगा पिता मीरू साहू
27
646
0.004/ सुखेन्द्र प्रसाद पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
28
0.080 /
697/
विकास कुमार पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
29
0.080 /
649/
सन्तोष कुमार पिता छोटेलाल ब्रा.
30
648/
0.003/ राजेश्वर प्रसाद पिता ददन राम ब्रा.
31
641/
0.002/ विकास कुमार पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
32
650/
0.006/ काशी प्रसाद राजेश्वर प्रसाद पिता ददन राम ब्रा.
33
0.004/
651/
काशी प्रसाद राजेश्वर प्रसाद पिता ददन राम ब्रा.
34
0.050/
574/
राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
35
575
0.030/ राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम पिता घनश्याम ब्रा.
36
576/
0.002/ राधाकृष्ण योगेन्द्रनाथ पिता राघो प्रसाद शिवानन्द दयानन्द नित्यानन्द पिता भुवनेश्वर राम उमाकान्त सुभाष लवकुश अन्जू शशी पुष्पा पिता सच्चितानन्द अन्नपूर्णा यज्ञपूर्णा शैलेन्द्र पिता ठाकुर प्रसाद मु. आभा वेवा घनश्याम प्रतीक सत्यम् पिता घनश्याम ब्रा. हि. 1/4 राजीवलोचन पिता बाल्मीक 1/4 शेषमणि पिता लालू 1/4 राजेश्वर काशी प्रसाद पिता ददन राम 1/8
37
642/
0.008 / सुखेन्द्र प्रसाद पिता राजेश्वर प्रसाद ब्रा.
37किता
Total
1.282 Ha
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बहरी मुख्य नहर की टेल माइनर ( बायी तरफ ) के निर्माण हेतु.
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6047
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 21 जून 2019
क्र. 580 - प्रशा. - भू- अर्जन-2019. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
1.600 (1) रीवा
(3) बड़ौवा कोठार
(2) सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) सिरमौर वितरक नहर से बढ़ौवा माइनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा, (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 582- प्रशा.-भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.260 (2) मनगवाँ
(3) गोंदरी नं. 7
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं . 3 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
6048
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
रीवा, दिनांक 26 जून 2019
क्र. 634- प्रशा. - भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त, माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.012
(3) डीहा
(2) मनगवाँ
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 642 - प्रशा.- भू-अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
1.295 (2) जवा
(3) अंदवा
(1) रीवा
कोठार 6
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.
त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 644- प्रशा.- भू-अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण भाग 1 ]
6049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4)
(3)
(1)
0.990
अंदवा
रीवा
(2) जवा
पवाई 8 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.
त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 646 - प्रशा .- भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.027 (1) रीवा
(2) जवा
(3) भटमोजरा 420
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.
त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 648 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
1.930 (1) रीवा
(2) जवा
(3) खोहा 121.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
6050
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र. 650- प्रशा. - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) जवा
(4) 0.051 (1) रीवा
(3) भितरी 431.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.
(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 652- प्रशा. - भू-अर्जन-2019 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.430 (1) रीवा
(2) जवा
(3) कुठिला 68.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.
(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र.654- प्रशा.- भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण 6051
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4)
1.931 (2) जवा
(1) रीवा
बसरेही 390
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.
त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 656 - प्रशा . - भू- अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.993 (2) जवा
(1) रीवा
(3) चौखण्डी 187
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 658- प्रशा. - भू-अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में).
(4) 1.099 (1) रीवा
(2) जवा
(3) हरदौहा 568
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1 6052
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र. 660 - प्रशा. - भू- अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4) 0.095
(3) देवरी
(2) जवा
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.
त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 24 जून 2019
क्र. 178 - भू- अर्जन -2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान में भू- अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम, की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 0.950
(2) सेमरिया
(1) रीवा
(3) पुरवा 319
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , रीवा.
(6) रीवा-बीड़ा सेमरिया मार्ग के कि.मी. 28/10 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 28 जून 2019
प. क्र. 3544- जि.भू.अ. - 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , भूमि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
(6) (3)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4)
(5)
(2)
0.11
धनौरा
अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.
(1) सिवनी
कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.
ब्राम्हनवाड़ा ब. नं.- प.ह.नं. -39
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमिं का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि - अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
प. क्र. 3547- जि.भू.अ. - 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल अर्जित
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
तहसील/ रा.नि.मं.
(6)
(5)
(3)
रकबा (हे. में) (4)
(2)
(1)
0.02
सिवनी धनौरा
अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.
कुवाखेडा ब. नं.- प.ह.नं.-32 [भाग 1 6054
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .
प. क्र. 3548- जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्रधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
(2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम/प.ह.न.
जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
भूमि अर्जन पुनर्वास , पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्रधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल ( हे . में. )
(5)
(6) (3)
(4)
(2)
(1)
अपर तिलवारा नहर परियोजना.
0.06
सिवनी धनौरा/धनौरा
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी
आमानाला/ प.ह.नं.-32
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है..
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
प. क्र. 3549- जि.भू.अ.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्रधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वास, 6055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का विवरण नगर/ ग्राम/प.ह.न.
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.21 सिवनी धनौरा/धनौरा सुनवारा/ प.ह.नं. -55
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन पुनर्वास, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्रधिकारी अधिकारी
(6)
(5)
अपर तिलवारा नहर परियोजना.
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में के बारे में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
प. क्र. 3550- जि.भू.अ.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है . कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में )
ग्राम/ प.ह.न./ ब.न.
(4) 0.57 (1) सिवनी
(2) धनौरा
(3) बगहाई बं. नं. प.ह.न. 28 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
6056
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
प. क्र. 3551 - जि.भू.अ.- 2019 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में)
ग्राम/ प.ह.न./ ब.न.
(5)
(4)
(6) (1) (2) (3)
0.05
धनौरा
सिवनी
अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.
तिलवारा बं. नं.
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.
प.ह.नं. 28.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे .
6057 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
सिवनी, दिनांक 29 जून 2019
क्र. 3608- जि.भू.अ. - 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)
(3)
(5)
(6) (2)
(4)
(1)
0.57
सिवनी
सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु.
तहसील- सिवनी रा.नि.मं. - सिवनी भाग -1 .
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई.
ग्राम परतापुर ब. नं.-320 प.ह.नं. - 115 .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीणसिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6058
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 20 जून 2019
क्र. भू-अर्जन- 17-(अ-82) -2018-19-78.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा (6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला-मंडला
(ख ) तहसील- बिछिया
(ग ) ग्राम- मांगावेली माल, प.ह.नं. 28
(घ) क्षेत्रफल-1.12 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.11
294/1
302
0.04
0.22
301
0.41
328
0.19
327
0.14
324
319/1
0.01
योग 1.12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-18-( अ-82) -2018-19-79.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- मंडला
(ख) तहसील-बिछिया
(ग ) ग्राम- मांगावेली रैयत, प.ह.नं. 27
(घ) क्षेत्रफल-0.69 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.15
27
0.21
28
0.07
34
0.11
35
0.12
36
0.03
37/3
योग 0.69
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बिछिया या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन -19-( अ-82 ) -2018-19.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 6059
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- मंडला
(ख) तहसील-बिछिया
(ग) ग्राम- बिरसा, प.ह.नं. 28
(घ) क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.04
272/12
0.26
272/9
0.08
272/6
योग 0.38
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 21 जून 2019
पत्र क्र. 584- प्रका. -भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग) ग्राम-उकठा उर्फ कंचनपुर
(घ) क्षेत्रफल-1.092 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
नम्बर (1)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.064
110
112
0.124
0.072
113
116
0.172
0.008
277
283
0.168
284
0.006
285
0.050
0.030
296
0.084
295
0.040
294
0.026
293
0.044
332
356
0.040
0.036
357
0.068
358
0.060
359
योग .. 1.092
निरंक (ब) शासकीय भूमि
महायोग
1.092
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की कंचनपुर सबमाइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
6060
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 586 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-मनगवाँ
(ग) ग्राम-जोड़ौरी
(घ) क्षेत्रफल-0.476 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3) (1)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.196
892
0.020
891
0.028.
1068
1071
0.076
1072
0.096
0.060
1073
योग 0.476
निरंक (ब) शासकीय भूमि महायोग 0.476
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की कंचनपुर सबमाइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 588 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग) ग्राम- करौंदा
(घ) क्षेत्रफल-1.458 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर
शासकीय भूमि (3) (1)
निजी भूमि (2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.128
9
28
0.120
0.006
29
0.092
30
0.032
31
33
0.008
32
0.108
0.072
35
0.048
37
0.068
39
0.008
52
0.096
48
89
0.052
0.072
101
102
0.004
0.016
103
0.016
104
0.060
105
106
0.036
0.032
111
0.004
125
0.084
123
0.136
122
0.048
88
14
0.064
38
0.048
योग .. 1.458
निरंक (ब) शासकीय भूमि
1.458
महायोग .
6061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अंतर्गत आने वाली तिवनी माइनर नं. 1 की सब माइनर करौंदा के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 590 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग) ग्राम- गोंदरी नं. 2
(घ) क्षेत्रफल-0.651 हेक्टेयर.
शासकीय भूमि (3)
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) निजी भूमि (2)
खसरा नम्बर (1)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.099
43
0.080
40
0.080
39
0.030
37
0.060
22
0.011
23
0.052
7
0.019
54
0.080
8
0.028
10
0.032
11
0.080
13
योग 0.651
निरंक
0.651
(ब) शासकीय भूमि महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अंतर्गत आने वाली पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 592 - प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- गुहिया
(घ) क्षेत्रफल-3.575 हेक्टेयर.
खसरा अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर निजी भूमि शासकीय भूमि (1) (2) (3) (अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.190
587
0.028
591
0.086
590
0.020
592
593
0.014
0.014
594
0.022
595
617
0.169
0.044
678
0.020
679
589
0.020
0.016
588
0.094
598
0.044
603
0.020
604
0.008
796
0.188
398
0.120
399
0.140
400
0.036
464 6062
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
(3)
(2)
(1)
0.044
294
0.080
297
0.030
293
0.025
794/2/229
0.025
794/1/229
0.032
302
0.020
298
0.028
310/1
0.050
310/2
0.016
311
312
0.032
0.080
317
0.004
226
0.060
793
0.080
223
0.060
222
218
0.040
0.096
217
0.020
215
0.028
202
200
0.152
0.100
199
0.060
395
0.018
606
0.012
607
0.010
608
0.020
609
0.030
797
0.136
376
0.032
394
371
0.064
0.160
373
0.008
372
0.068
326
0.088
325
0.052
359
355
0.146
0.056
354
0.076
357
(2)
(3) (1)
0.048
353
0.016
210
0.080
770
3.555
योग
(ब) शासकीय भूमि
0.020 396
महायोग 3.575
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना अंतर्गत आने वाली गुहिया माइनर एवं सब -माइनर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 26 जून 2019
पत्र क्र. 636- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग) ग्राम-तिवनी
(घ) क्षेत्रफल-2.209 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) नम्बर
(1)
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3) (अ) निजी पट्टे की भूमि
1117
0.080
0.060
1118
0.020
1119
0.040
1114
0.032
1113
0.020
1111 6063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
0.008
1112
0.048
1108
1106
0.060
0.004
1416
0.008
1410
11
0.056
1412
0.040
1411
0.040
1440
0.012
1445
0.016
1472
1473
0.028
0.028
1474
0.020
1494
0.016
1493
1492
0.016
0.012
1491
0.044
1490
0.045
1489
0.008
1482
0.040
1483
0.052
1488
0.016
1573
0.008
1576
1550
0.012
1549
0.036
1578
0.040
0.010
1577
0.012
1575
0.012
1574
0.008
1486
0.020
1487
0.008
1703
0.014
1704
0.016
1708
0.020
1709
0.012
1715
0.018
1716
0.060
1898
0.022
1896
0.034
1994
0.016
1990
(2)
(1)
(3)
0.016
1989
1987
0.008
0.010
1986
0.024
1899
0.022
1900
0.046
1901
1701
0.026
0.038
1702
1993
0.080
0.012
2007
2008
0.010
0.012
2009
0.010
2010
0.006
2011
2012
0.010
2013
0.014
2014
0.010
2015
0.012
0.006
4791
2059
0.010
0.028
2058
2057
0.012
2085
0.014
0.016
2092
2100
0.026
2101
0.024
2112
0.030
2113
0.016
0.020
2114
0.024
2115
2116
0.008
0.008
2099
0.006
2098
2094
0.008
0.004
2093
0.008
2084
2075
0.008
0.010
2074
2069
0.004
2060
0.026
2063
0.028 6064
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
(3)
(2)
(1)
2065
0.012
0.030
2006
0.008
1416
0.008
1496
0.012
2061
1810
0.038
0.072
1812
0.072
1815
योग 2.209
निरंक
2.209
(ब) शासकीय भूमि महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पिपरवार वितरक नहर से तिवनी माईनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 638- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग ) ग्राम- कंदैला पैपखार
(घ) क्षेत्रफल-3.119 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
नम्बर (1)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.048
311
0.140
372
0.040
373
0.048
374
(2)
(3) (1)
0.048
392
0.008
375
0.030
391
0.008
376
0.032
387
0.048
390
0.076
388
1049
0.044
0.032
1367
0.020
1366
0.032
1368
0.020
1365
0.020
1364
0.040
209
0.012
204
211
0.080
0.030
195
0.110
197
196
0.026
191
0.024
0.070
624
0.024
618
0.032
617
0.032
616
615
0.028
0.036
614
0.052
613
612
0.040
611
0.066
0.001
599
0.001
601
0.002
608
1097
0.068
0.028
1096
0.048
1094
1086
0.036
0.016
1067
0.052
1089
0.020
1085
1084
0.036
1078
0.064
1075
0.076
0.064
1073
1052
0.088
0.052
1051 6065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.124
1050
0.001
819
0.200
1043
0.080
1030
0.100
1031
1027
0.032
11
0.180
1029
0.003
623
0.030
622
0.040
625
0.050
190
0.086
186
212
0.015
0.030
389
3.019
योग
निरंक (ब) शासकीय भूमि
0.006 198
0.082 609
0.012 1059
0.100
योग
3.119
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर की कंदैला माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 640- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-मनगवाँ
(ग ) ग्राम- महमूदपुर
(घ) क्षेत्रफल-2.649 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) नम्बर
निजी भूमि
(2)
शासकीय भूमि (3) (1)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.212
2433
2435
0.088
0.120
2436
0.122
2437
0.168
2438
2422
0.001
2421
0.050
2180
0.256
0.028
2181
0.230
2179
2177
0.038
0.033
2178
2190
0.050
0.028
2056
0.020
2057
0.023
2173
0.002
2172
0.050
2059
2060
0.016
0.004
2054
0.028
2062
0.018
2063
0.012
2065
0.022
2064
0.072
2069
0.012
2068
2072
0.036
0.002
2073
2071
0.044
0.022
2078
2077
0.030
2076
0.036
2080
0.016
2082
0.002
0.052
2084
0.180
2087
0.044
2090
0.040
2091
0.036
2092 6066
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
(3)
(2)
(1)
0.038
2174
2101
0.030
0.020
2061
0.038
2058
111
0.032
2108
0.006
2100
2109
0.025
0.005
1831
0.005
1830
1829
0.036
1827
0.044
0.001
1828
0.024
1836
0.038
2093
2102
0.044
0.020
1839
योग . 2.649
निरंक
2.649 महायोग .. (ब) शासकीय भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की महमूदपुर माइनर नं. 3 के निर्माण के अंतर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मण्डला, दिनांक 3 जुलाई 2019
पत्र क्र. 664- प्रका.- भू-अर्जन 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराज नगर
(ग) ग्राम- खम्हरिया
(घ) क्षेत्रफल-1.745 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
(1)
0.005 24
0.168
33
38/1005
0.139
0.134
88
0.035
329
366
0.149
0.144
601
0.010
602
0.041
605
0.115
606
0.038
607
0.055
608
0.053
607/1007
666
0.010
0.211
667
0.010
668
669
0.125
0.010
671
0.010
672
673
0.283
0.005
1.740
1.745 कुल योग .. महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 666- भू- अर्जन- प्रकाशन-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का भाग 1 ]
6067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- हिनौता
(घ) क्षेत्रफल-1.867 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
खसरा नम्बर (1)
4
0.049
0.054
56
0.003
58
0.007
59
0.170
60
0.073
61
0.054
62
0.039
63
0.005
64
0.048
65
0.038
66
0.019
69
0.045
70
0.028
71
0.112
72
0.003
97
0.016
101
0.073
102
0.125
103
0.010
104
0.035
163
165
0.064
0.081
166
0.077
167
0.100
168
169
0.004
0.012
170
0.005
197
0.060
198अ
0.024
198ब
0.010
199
200
0.018
(3)
(2)
(1)
0.316
201
0.060
202
0.025
204
205
0.005
0.000
1.867
कुल योग ..
1.867
महायोग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 668 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- पटना कला
(घ) क्षेत्रफल-0.645 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3) खसरा नम्बर (1)
0.043
18
0.014 20
21
0.022
0.029
22
0.012
28
0.004
29
30
0.060
0.006
31
32
0.034
0.130
33 6068
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
(3)
(2)
(1)
0.019 35
0.023
44
0.048 45
0.004
46
0.052
51
0.018
52
0.029
53
0.005
54
0.014
55
0.036
63
0.043
64
0.081
0.564
कुल योग .
0.645
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 670- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- हलिया कला
(घ) क्षेत्रफल-3.246 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
(1)
0.036
155
0.110
156
0.026
162
(2)
(1)
(3)
0.250
163
0.305
199
0.008
210
0.012
213
0.146
214
0.108
216
0.030
238
0.046
239
0.184
269
0.088
306
0.208
307
0.012
308
0.052
309
0.016
310
0.160
311
0.012
332
0.002
334
0.024
339
0.184
340
0.002
411
0.208
412
0.180
413
0.060
415
0.003
416
0.072
421
0.004
422
0.073
423
453
0.008
0.146
454
0.307
463
0.010
464
0.013
503
504
0.141
0.000
3.246
कुल योग .
3.246
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
6069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भाग 1 ]
पत्र क्र. 672- भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- हरिहरपुर
(घ) क्षेत्रफल-2.893 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) नम्बर
निजी भूमि शासकीय भूमि (3)
(2)
(1)
12
0.036
0.032
15
0.048
17
0.035
18
19
0.032
0.202
21
0.005
25
0.087
26
0.002
27
0.015
28
0.067
57
0.010 63
0.018
64
0.032 65
0.048
66
0.066
70
0:003
72
0.029
75
0.028
76
0.002
93
0.012
99
0.097
100
0.013
101
(3)
(2)
(1)
0.013
102
0.429
196
0.005
200
0.016
201
0.019 205
0.301
207
0.077
208
569
0.269
0.021
576
0.060
860/576
578
0.011
0.118
579
0.007
584
0.006
585
586
0.045
587
0.146
0.098
589
0.027
590
0.180
591
0.114
595
0.012 597
2.820
0.073 कुल योग .
2.893
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 674- भू-अर्जन प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित 6070
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- गुड़गवॉ
(घ) क्षेत्रफल-1.039 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
नम्बर (1)
0.026
61
0.064
62
63
0.015
0.019
72
0.032
73
74
0.042
0.218
80
0.102 81
0.105
86
0.075
87
88
0.130
0.096
89
0.064
91
126 0.051
0.886 0.153 कुल योग
महायोग
1.039
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 676- भू- अर्जन-प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- नकेहली
(घ) क्षेत्रफल-1.361 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय भूमि (3) नम्बर (1)
निजी भूमि (2)
2
0.066 3
0.310
32
0.005
0.195
33
0.010
35
36
0.202
40
0.008
0.060
146
0.004
147
0.060
148
0.010
149
0.004
158
0.160
159
160
0.024
0.060
161
0.060
162
0.095
163
0.002 165
0.004
172
173
0.004
212
0.018
कुल योग . 1.285 0.076 1.361
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
6071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
पत्र क्र. 678- भू-अर्जन प्रकाशन 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- मिश्रगवां
(घ) क्षेत्रफल-2.781 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3) खसरा नम्बर (1)
10
0.162
0.017
247
0.128
11
26
0.259
27
0.049
28
0.022
32
0.002
40
0.048
41
0.109
0.080
42
0.080
43
0.048
45
0.250
69
0.006
70
72
0.013
73
0.109
74
0.109
0.007
76
77
0.083
0.090
78
0.006
79
80
0.026
0.040
90
91
0.243
(2)
(3) (1)
0.122
92
93
0.014
94
0.051
95
0.061
0.002
1 96
0.024
97
0.002
98
0.060
205
206
0.010
207
0.185
0.032
208
209
0.117
210
0.040
0.051
242
243
0.002
0.002
244
246
0.020
2.761 0.020 2.781
कुल योग .. महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 680 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-ऊजेनी 6072
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
(घ) क्षेत्रफल-1.252 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर
निजी भूमि
(2)
शासकीय भूमि (3) (1)
4
0.002
5
0.040
6
0.059
0.034
15
0.036
16
0.044
17
0.051
18
0.086
19
20
0.024
0.082
27
28
0.010
0.086
51
0.096
206/57
0.005 58
0.048
59
0.024
60
0.020 61
0.008 64
107
0.135
110
0.097
0.155
111
0.022
116
0.022
117
0.010
118
0.024
119
0.005
120
127
0.074
0.010
0.043
1.209
1.252
205 कुल योग महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 682- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सेमरिया
(ग ) ग्राम- अंगेठिया
(घ) क्षेत्रफल-0.810 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3) नम्बर (1)
33
0.202
34
0.066
35
0.075
40
0.202
41
0.026
0.070
42
0.030
43
45
0.125
46
0.014
0.810 0.000 0.810
कुल योग . महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवॉ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 684- भू-अर्जन प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भाग 1 ]
6073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सेमरिया
(ग) ग्राम- छिरहटा
(घ) क्षेत्रफल-2.219 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर
निजी भूमि (2)
(1)
शासकीय भूमि (3) 2
0.059
3
0.056
22
0.056
0.034
23
0.022
24
0.028
25
0.056
48
0.048
49
53
0.050
54
0.062
0.017 77
0.084
111
0.106
112
114
0.047
120
0.056
121
0.163
122
0.032
123
0.048
124
0.012
125
0.022
140
0.002
0.002
141
0.002
142
0.012
143
0.010
144
(1)
(2)
(3) 145
0.039
0.032
146
147
0.067
151
0.045
0.101
152
0.044
153
192
0.006
200
0.004 201
0.090
202
0.002
206
0.084
208
0.004
209
0.056
210
0.056
211
0.034
0.056
214
215
0.045
216
0.045
0.017 230
0.062
231
233
0.135
0.022
234
235
0.008
236
0.004 237
0.073
0.002
240
2.177
कुल योग ..
0.042 2.219
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
6074
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2019
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 26 जून 2019
क्र. 6211 - भू- अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित वनाधिकार पट्टे की भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- सरदारपुर
(ग) ग्राम-सेमलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.293 हेक्टेयर.
कक्ष क्रमांक
प्लाट क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
1
1.043 434
434
1
0.692
1
0.987 434
3
0.530 434
0.671 434
3.923
योग.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" मानगढ़ सिंचाई तालाब योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु.".
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 28 जून 2019
क्र. 3552- जि.भू.अ. -2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि का रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया गया है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
ग्राम- आमानाला, प.ह.नं. - 32, (ग)
रा.नि.म. - धनौरा
0.24 हेक्टेयर .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
5/1
0.03.
5/2
0.02
358
0.01
329/3
0.02
339/4
0.02
343/2
0.05
311
0.03
348/1
0.03
304/1
0.03
योग .. 0.24
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
6075
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2019
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 28 जून 2019
क्र. D- 3954-दो-2-102-2017.- श्री हृदेश , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 08 से 13 जुलाई 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 जुलाई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 3956-दो- 2-41-2017.-श्री आर. बी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 26 मई से 08 जून 2019 तक, चौदह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 3958-दो- 2-14-2014.- श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक, छह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
2. दिनांक 07 से 14 जून 2019 तक, आठ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 15 से 18 जून 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाताहै .
अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 3962- दो - 2-50-2018 .-डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 19 से 22 जून 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 3964-दो- 2-34-2018.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 01 से 03 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.