ध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार , दिनांक 17 जुलाई 2019- आषाढ़ 26, शक 1941
क्रमांक 290]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन , 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल
आदेश
भोपाल , दिनांक 17 जुलाई 2019
क्रमांक एफ- 87-92-2015-11-1144.-:: मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा- 32-' क' के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-' ख' के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014" म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/07/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
माह दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, पवई जिला- पन्ना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में सुश्री ममता बाई भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक-04/12 / 2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03/01/2015 तक अभ्यर्थी सुश्री ममता बाई को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पास दाखिल करना था ।
579 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2019
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्था० निर्वा०) जिला- पन्ना से प्राप्त पत्र क्रमांक 365 / स्था ० निर्वा0 / 2015 , दिनांक-31/01 / 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, सुश्री ममता बाई द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे ही प्रस्तुत नहीं किए गए ।
निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप, सुश्री ममता बाई को आयोग की ओर से कारण बताओ नोटिस क्रमांक 186 दिनांक 25/02/2015 जारी कर अभ्यर्थी को तामील नोटिस की द्धितीय मूल प्रति सहित अन्य जानकारी चाही गई । नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।
जिले से अभ्यर्थी सुश्री ममता बाई, के लंबित निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में वांछित जानकारी जिले से पत्राचार कर वर्ष 2019 तक चाही गई , पर वांछित जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं हो सकी । अततः आयोग द्वारा अभ्यर्थी, सुश्री ममता बाई के लंबित निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु एवं अभ्यर्थी का पक्ष सुनने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , (स्था०निर्वा०) जिला- पन्ना के माध्यम से अभ्यर्थी को नोटिस दिनांक 27/03/2019 जारी कर आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 04/04/2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने हेतु कहा गया ।
अभ्यर्थी, सुश्री ममता बाई को जारी सूचना- पत्र मे स्पष्ट किया गया था कि सूचना- पत्र की तामीली की पावती व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व आयोग को भेजी जानी थी परन्तु अभ्यर्थी सुश्री ममता बाई की तामीली की पावती जिले से आयोग को सुनवाई के पूर्व प्राप्त नहीं हुई ।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था ०निर्वा०) जिला- पन्ना से प्राप्त पत्र दिनांक 07/06/2019 के साथ उक्त अभ्यर्थी को तामील कराई गई सूचना पत्र की पावती संलग्न कर भेजी गई है ।
नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो जाने के उपरांत भी वे आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 04/04/2019 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।
उपरोक्त विवेचना से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी सुश्री ममता बाई के पास निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
अतः निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्थी, सुश्री ममता बाई का मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद्, पवई जिला पन्ना का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीतात्रिपाठी) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2019
आदेश
भोपाल , दिनांक 17 जुलाई 2019
क्रमांक एफ- 87-94-15-11-1147 : मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32- क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
2/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
3/ माह दिसम्बर , 2014 में संपन्न नगर परिषद्, अमानगंज , जिला-पन्ना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री रज्जूलाल जाटव भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे । इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 04/12/2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 02/01/2015 तक अभ्यर्थी श्री रज्जूलाल जाटव को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पास दाखिल करना था ।
4/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- पन्ना से प्राप्त पत्र क्रमांक /365 /स्था.नि. /2015, दिनांक 31/01/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्री रज्जूलाल जाटव द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे ही प्रस्तुत नहीं किए गए ।
5/ निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप , अभ्यर्थी श्री रज्जूलाल जाटव को आयोग की ओर से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला-पन्ना के मार्फत कारण बताओ नोटिस दिनांक 25/02/2015 जारी कर तामीली की प्रति के साथ अन्यादि जानकारी भी चाही गई । नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।
6/ जिले से वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने की दशा में जानकारी भिजवाने हेतु वर्ष-2018 तक पत्राचार किया जाता रहा , पर आयोग को जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी ।
7/ अंततः आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री रज्जूलाल जाटव के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 04/04/2019 में उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र दिनांक 27/03/2019 जारी किया गया । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2019
580(2)
8/ अभ्यर्थी , श्री रज्जूलाल जाटव को जारी सूचना पत्र की तामीली की प्रति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पत्र कमांक / 55/ निर्वा0 /2019, दिनांक 02/04/2019 के संलग्न आयोग को प्राप्त हो गई थी। इस बीच आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अभ्यर्थी, श्री रज्जूलाल जाटव का अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ । अभ्यावेदन में अभ्यर्थी द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि उनकी पुत्री का स्वास्थ्य लगभग चार वर्षों से लगातार खराब रहता चला आ रहा है । मैं अपनी पुत्री के इलाज में लगा हुआ था । मैंने नगरीय निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर, अमानगंज द्वारा लेखा अधिकारी को पन्ना इन्द्रपुरी कॉलोनी सिंचाई ऑफिस में दिनांक 22/01/2015 को अन्तिम व्यय लेखा जमा किया था । साथ ही पावती प्रपत्र भी आयोग को भेजा गया । उक्त पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के साथ रिटर्निंग ऑफिसर, नगर परिषद्, अमानगंज , तहसील-अमानगंज को जबाव हेतु पृष्ठॉकित की गई ।
9/ आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री रज्जूलाल जाटव से प्राप्त अभ्यावेदन को पत्र दिनांक 15/4/2019 के संलग्न कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- पन्ना को भेजकर अभ्यर्थी के अभ्यावेदन में वर्णित स्थिति की पुष्टि कराकर आयोग को अवगत कराने हेतु लिखा गया ताकि अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों पर आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा सके ।
10 / उपरोक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला- पन्ना से प्राप्त पत्र कमांक / 138 / स्था० निर्वाð / 2019 दिनांक 26/6/2019 के संलग्न कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफीसर नगर परिषद्, अमानगंज, जिला-पन्ना के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- पन्ना को सम्बोधित पत्र दिनांक 07/06/2019 एवं कार्यालय नगर परिषद्, अमानगंज, जिला- पन्ना के अभ्यर्थी, श्री रज्जूलाल जाटव को जारी पत्र दिनांक 25/05/2019 की प्रति आयोग को भेजते हुए पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी (रा०) गुनौर एवं रिटर्निंग ऑफिसर नगर परिषद्, अमानगंज के प्रतिवेदन अनुसार अभ्यर्थी, श्री रज्जूलाल जाटव द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा होने की पुष्टि नहीं होती है । तद्नुसार प्रतिवेदन आगामी कार्यवाही हेतु आयोग को भेजा गया ।
11 / अतः जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी, श्री रज्जूलाल जाटव के पास अपने निर्वाचन व्यय लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- पन्ना के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।
अतः निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, श्री रज्जूलाल जाटव को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 11-क के अधीन नगर परिषद्, अमानगंज, जिला-पन्ना का अध्यक्ष या पार्षद चुने जाने हेतु आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .