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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 291 ]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2019- आषाढ़ 26 , शक 1941
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2019
क्र. एफ- 1 - बी- 30-2018- चौदह -1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि कार्यपालक सेवा भर्ती नियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
नियमों की, अनुसूची - दो में कालम ( 7 ) में अनुक्रमांक एक एवं चार के सामने निम्नलिखित अभियुक्तियाँ अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:-
अनुसूची दो
(नियम 6 देखिये)
भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की
अभ्युक्तियां विभाग का नाम सेवा/पद का नाम
संख्या की प्रतिशतता
कर्तव्य पदों की कुल संख्या
सेवा के मूल सेवाओं से
सीधी भरती
सदस्यों पदोन्नति व्यक्तियों के
द्वारा
चयन द्वारा
द्वारा [ नियम ) स्थानांतरण
[नियम 6 ( क)
6 (ख) द्वारा [नियम)
देखिए]
देखिए] 6 (ग)
देखिए]
(5)
(6)
(7)
(4)
(3)
(2)
(1)
किसान कल्याण एक-क्षेत्र तथा
विस्तार
तथा कृषि विकास
विभाग.
581 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2019
582
(3)
(2)
(1)
722 1
1 -वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.
4
6371
2-ग्रामीण कृषि विस्तार
अधिकारी (स्नातक)
ग्रामीण कृषि विस्तार
अधिकारी (गैर स्नातक) .
(7)
(6)
(4)
(5)
निरंक
90 प्रतिशत
10 प्रतिशत
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी-5-2/ 2018/1/3 दिनांक 05-06-2018 के अनुसार 20 प्रतिशत पद उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे जिन्होंने संविदा आधार पर 05 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो.
निरंक निरंक
100 प्रतिशत
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी- 5-2/ 2018/1/3 दिनांक 05-06-2018 के अनुसार 20 प्रतिशत पद उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे जिन्होंने संविदा आधार पर 05 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्रनाथ शर्मा , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2019
क्र. एफ-1 ( बी ) -30-2018- चौदह - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-( बी ) 30-2018-चौदह -1 , दिनांक17 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 17th July 2019
No. F - 1 (B ) -30-2018 - XIV- 1.-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendemnts in the Madhya Pradesh subordinate Agricultural Executive Service Recruitment Rules , 1972 , namely:-
AMENDMENT
In schedule II of the rules , in coloumn (7) against serial number 1 and 4 the following remarks shall be inserted , namely:-
SCHEDULE- II
(See Rule 6)
Name of Department
Name of Service/ Post
Total number ofduty post
By direct recruitment by selection [vide rule 6(a) ]
(4) (2)
(3)
(1)
1-FIELD AND
Farmer
EXTENSION
Welfare and
Agriculture
Development
Department.
Remarks
Precentage of the number of duty post to be filled in
By transfer by of person from services [ vide rule 6(c) ]
By promotion ofthe substantive members of the service [vide rule 6(b) ]
(7)
(6)
(5) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2019
582( 1) (1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 1
722
1-Senior
10%
90%
Agriculture Development Officer.
Nill 20% post shall be reserved for the person who have Com- pleted 5 years service on contract basis as per the circular no . C - 5-2/2018/1/3 dated 5-6-2018 , issued by the General Adminitration Department.
4
2-Rural
6371
Nill
100%
Nill 20% post shall be reserved for the person who have Com- pleted 5 years service on contract basis as per the circular no . C - 5-2/ 2018/1/3 dated 5-6-2018 , issued by the General Adminitration Department .
Agriculture Extension Officer (Gradu- ate) Rural Agriculture Extension Officer(Non- Graduate) .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , UPENDRANATH SHARMA, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.