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ध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक17 जुलाई 2019- आषाढ़ 26, शक 1941
क्रमांक 296]
विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2019
क्र. 9666 - मप्रविस - 15- विधान- 2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2019 ( क्रमांक 18 सन् 2019 ) जो विधान सभा में दिनांक 17 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह , प्रमुख सचिव.
591 592
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2019
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १८ सन् २०१९
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक , २०१ ९ नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०० ९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक. भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्तनाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ है.
धारा ४ संशोधन.
२. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०० ९ ( क्रमांक १६ सन् २०० ९ ) की धारा ४ की उपधारा ( १ ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
" (१ ) नियत दिन को तथा से पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विज्ञान में शिक्षा देने वाला नवीन शासकीय या अशासकीय महाविद्यालय स्थापित किया जा सकेगा. ".
उद्देश्यों और कारणों का कथन
पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विज्ञान में शिक्षा देने वाले नवीन शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुज्ञा का उपबंध करना वांछनीय है. अतएव, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०० ९ ( क्रमांक १६ सन् २००९ ) की धारा ४ में यथोचित रूप से संशोधन करना प्रस्तावित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
लाखन सिंह यादव भोपाल :
भारसाधक सदस्य.
तारीख : ८ जुलाई , २०१ ९.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .