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मध्यप्रदेश शास सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2019-आषाढ़ 28, शक 1941
क्रमांक 304]
आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्तानतक प्रवेश नियम , 2019
भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2019
क्र. एफ- 1-3-2019-1-उनसठ - यू.जी. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 8 जुलाई 2019 में अधिसूचित " मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रमों में नीट के माध्यम से प्रवेश नियम, 2019 " के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:-
(1) नियम 2 के उप नियम 2.15 में अंकित शब्द " EWS श्रेणी " को " ई. डब्ल्यू. एस. प्रवर्ग " पढ़ा जावे.
(2) नियम 5.0 में निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाता है.-
" ई.डब्ल्यू. एस. प्रवर्ग के संबंध में म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-07-11- 2019- आ.प्र. - एक, दिनांक 2 जुलाई 2019 में उल्लेखित एवं राज्य शासन द्वारा यथा - समय लागू/संशोधित प्रावधान प्रभावशील माने जावेंगे.
नियम 5 के उप नियम 5.8 की कण्डिका ( घ ) के स्थान पर निम्न परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाता है :-
(3)
"घ". यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति ई. डब्ल्यू. एस. प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी .
"ङ" यदि उपरोक्त चारों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.