मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार , दिनांक 20 जुलाई 2019- आषाढ़ 29 शक 1941
क्रमांक 305 ]
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2019
क्र. 10121 - मप्रविस - 15- विधान- 2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य ( संशोधन ) विधेयक, 2019 ( क्रमांक 20 सन् 2019 ) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २० सन् २०१९
मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य ( संशोधन ) विधेयक , २०१ ९
विषय-सूची.
खण्ड:
१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ७ ९ का लोप.
३. धारा ८० का लोप.
४. धारा ८१ का लोप.
५. धारा ८२ का लोप.
६. धारा ८३ का लोप.
609 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई 2019
610
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २० सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य ( संशोधन ) विधेयक, २०१ ९
मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट , १ ९ ४९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा ७९ का लोप.
२. मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम, १ ९४९ ( क्रमांक ३६ सन् १ ९४९ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ७९ का लोप किया जाए.
धारा ८० का लोप.
३. मूल अधिनियम की धारा ८० का लोप किया जाए.
धारा ८१ का लोप.
४. मूल अधिनियम की धारा ८१ का लोप किया जाए.
धारा ८२ का लोप.
५. मूल अधिनियम की धारा ८२ का लोप किया जाए.
धारा ८३ का लोप.
६. मूल अधिनियम की धारा ८३ का लोप किया जाए.
उद्देश्यों और कारणों का कथन
रिट याचिका ( सिविल ) क्रमांक ११५१/२०१७ विधिक निति के लिए विधि सेंटर विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित है, यह मुद्दा विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय अधिनियमिति को समाप्त / संशोधन करने से संबंधित है, जहां कुष्ठ से पीड़ित व्यक्तियों के साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है, जबकि कुष्ठ रोग अब एक साध्य रोग है . इस संबंध में मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम, १ ९ ४९ ( क्रमांक ३६ सन् १ ९४ ९ ) की धाराएं ७९ से ८३ चिन्हित की गयी हैं जो कुष्ठ रोगियों के संबंध में विभेदकारी उपबंध से संबंधित हैं. अतएव, यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
तुलसीराम सिलावट भोपाल:
भारसाधक सदस्य.
तारीख ११ जुलाई, २०१९.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.