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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक 2019

Published 20 July 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
306
Identifier
in.gazette.madhya.2019-07-20.306.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 20 जुलाई 2019- आषाढ़ 29, शक 1941

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2019

क्र. 10124- मप्रविस - 15- विधान- 2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान ( संशोधन ) विधेयक , 2019 ( क्रमांक 24 सन् 2019 ) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई 2019

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१९

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान ( संशोधन ) विधेयक, २०१ ९ मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम , १ ९९ १ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान ( संशोधन ) अधिनियम , २०१९ है.

धारा २० का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १ ९९ १ ( क्र. २५ सन् १९९ १ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २० के परन्तुक में , शब्द " उद्ग्रहीत कर और अधिरोपित शास्ति की रकम " के स्थान पर, शब्द " उद्ग्रहीत कर और अधिरोपित शास्ति की रकम का पचास प्रतिशत " स्थापित किए जाएं.

३. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,-

प्रथम अनुसूची, का संशोधन.

(एक ) मद चार में लोक सेवा यान, -

( क) उप - मद ( १ ) में , खण्ड (ख ) में, कॉलम ( २ ) में , अंक तथा शब्द " १५० प्रतिसीट प्रति तिमाही " के स्थान पर, अंक तथा शब्द " १५० प्रतिसीट प्रतिमास " स्थापित किए जाएं;

(ख) उप-मद ( २ ) में, कॉलम ( २ ) में, अंक " १८० " के स्थान पर, अंक " २०० " स्थापित किया जाए;

(ग) उप- मद ( ३ ) में, खण्ड ( क ) में, कॉलम ( २ ) में, अंक " १८० " के स्थान पर, अंक " २०० " स्थापित किया जाए;

(दो ) मद पांच माल यान में, -

(क) उप - मद ( १ ) में, अंक " १२००० " के स्थान पर, अंक तथा " २८००० " स्थापित किया जाए;

(ख) उप- मद ( २ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - मद स्थापित की जाए, अर्थात्ः- " ( २ ) ऐसे मालयान पर, जो १ अक्टूबर , २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत हैं और जिसका पंजीयन लदान भार २८००० किलोग्राम से अधिक है, कर निम्नानुसार होगा:-

रुपए ९ ००० प्रति तिमाही (क) २८००० किलोग्राम से अधिक किन्तु २९ ००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.

रुपए ३५० प्रति तिमाही (ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.

स्पष्टीकरण.- कर प्रति तिमाही/जीवन-काल मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान ( संशोधन ) अधिनियम, २०१९ के प्रारम्भ होने के पश्चात् आगामी तिमाही के प्रथम दिन से संदेय होगा. ";

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई 2019

(ग) उप -मद ( ३ ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप - मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

" (३ ) अन्य राज्यों में पंजीकृत मालयान जिसका लदान भार-

रुपए ५०० प्रति मास

५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.

(क)

रुपए ६०० प्रति मास

(ख) ५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.

रुपए १०० प्रति मास".;

(ग) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.

(तीन ) मद छह के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्ः-

"छह. प्राइवेट सेवा यान :

बैठक क्षमता १२ + १ से अधिक हो

(क)

रुपए २०० प्रति सीट प्रति मास.

(ख)

उप मद ( क ) में यथा उल्लिखित कर के अतिरिक्त रुपए ६० प्रति सीट प्रति दिन." ;

यदि निजी सेवा यान ने मोटरयान अधिनियम, १ ९८८ ( १ ९ ८८ का ५९ ) की धारा ८७ की उपधारा ( १ ) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त की हो.

(चार) मद सात के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्ः-

" सात. शैक्षणिक संस्था बस :

बैठक क्षमता १२ + १ से अधिक हो

रुपए १२ प्रति सीट प्रति वर्ष.

(क)

(ख)

उप मद ( क) में यथा उल्लिखित कर के अतिरिक्त रुपए ६० प्रति सीट प्रति दिन.";

शैक्षणिक संस्था बस ( बैठक क्षमता १२ + १ से अधिक) ने मोटयान अधिनियम, १९ ८८ ( १ ९ ८८ का ५९ ) की धारा ८७ की उपधारा ( १ ) के खण्ड ( क ) के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त की हो.

(पांच) मद आठ अन्य यान में,-

(क) उप - मद ( १ ) में, खण्ड ( क ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" (क) मद एक, दो तथा तीन के अतिरिक्त

रुपए ६०० प्रति मास".;

अन्य यान जो व्यावसायिक प्रमाण - पत्र या अस्थायी पंजीयन के अन्तर्गत आते हैं और जिसका लदान रहित भार

५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जुलाई 2019

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(ख) उप- मद ( २ ) में, खण्ड (क) एवं ( ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

रुपए १००० प्रति मास

" (क) ऐसे यान जिसका लदान रहित भार ३००० किलोग्राम से अधिक नहीं है

रुपए २०० प्रति मास.

(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए

टिप्पण: माल यान के कर की गणना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. ३८८१ ( ए) , दिनांक ६-८-२०१८ में सकल यान भार के लिये यथा अवधारित की जाएगी." ;

(छह ) मद नौ अंतरण कर में, -

(क) उप-मद (एक ) एवं ( दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - मद स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

" (एक ) गैरपरिवहन यान

पंजीयन के समय संदत्त कुल जीवन काल कर का २० प्रतिशत.

(दो) परिवहन यान

(१ ) मोटरसाइकिल तथा १२ + १ तक बैठक क्षमता वाले यान

पंजीयन के समय संदत्त कुल जीवन काल कर का १० प्रतिशत.

( २ ) बैठक क्षमता १३ + १ एवं ऊपर के सभी यात्री यान

यान की पंजीकृत क्षमता पर रुपए २०० प्रतिसीट.

(३ ) मालयान

यान के सकलयान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ५०० .

(४) ऐसे यान जो इस अनुसूची के किसी वर्ग में उल्लिखित न हों

यान के लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १५०० .

स्पष्टीकरण.-स्वामी की मृत्यु के कारण यान के अंतरण की दशा में या मोटरयान अधिनियम, १ ९८८ (१९ ८८ का ५९ ) की धारा ५० की उपधारा ( २ ) के उपबंधों के अधीन लोक नीलामी के माध्यम से सरकार द्वारा अंतरण या ऐसे यान जो धारा ११ एवं १२ के उपबंधों के अधीन कर से छूट प्राप्त हैं, इस अनुसूची में यथा उल्लिखित अतिरिक्त कर ऐसे यानों के लिये देय नहीं होगा. ";

(सात) मद दस हरित कर में,-

(क

) शीर्षक " हरित कर " के स्थान पर, शीर्षक " बैटरी द्वारा चलित यान से भिन्न यान पर हरित कर " स्थापित किया जाए.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई 2019

(ख) उप-मद ( १ ) में, खण्ड ( क ) में, कॉलम ( २ ) में, शब्द तथा अंक " रुपए ५०० " के स्थान पर , शब्द तथा अंक " रुपए २००० " स्थापित किए जाएं तथा खण्ड ( ख ) में, कॉलम ( २ ) में , शब्द और अंक " रुपए १००० " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " रुपए ५००० " स्थापित किए जाएं.

(ग) उप-मद ( २ ) में, खण्ड (क) में कॉलम ( २ ) में , शब्द तथा अंक " रुपए ५०० " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " रुपए १००० " स्थापित किए जाएं और खण्ड ( ख ) में, कॉलम ( २ ) में, शब्द तथा अंक " रुपए १००० " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " रुपए २००० " स्थापित किए जाएं.

४. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, -

द्वितीय अनुसूची, का संशोधन.

(एक ) मद ४ क में, -

(क) शब्द " रुपए १० लाख तक " के स्थान पर, शब्द " रुपए १० लाख से कम " स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड ( क) , ( ख ) , ( ग ) तथा ( घ ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

" ( क) डीजल द्वारा चलित

यान के कुल मानक मूल्य का १० प्रतिशत.

(ख)

यान के कुल मानक मूल्य का ८ प्रतिशत.

पेट्रोल/हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित.

बैटरी द्वारा चलित

यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत. ";

(ग)

(दो) मद ४ ख में, -

(क) शब्द तथा अंक " रुपए १० लाख से अधिक " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " रुपए १० लाख से तथा रुपए २० लाख तक " स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड ( क) , ( ख ) , ( ग ) तथा ( घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

डीजल द्वारा चलित

" (क)

यान के कुल मानक मूल्य का १२ प्रतिशत.

(ख)

यान के कुल मानक मूल्य का १० प्रतिशत.

पेट्रोल/हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित.

(ग) बैटरी द्वारा चलित

यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत. ";

(तीन ) मद ४ ख के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्: -

"४ख क. मोटरसाईकिल तथा १२ + १ तक बैठक क्षमता वाले गैर - परिवहन/परिवहन यान जिनकी मानक मूल्य २० लाख से अधिक है-

डीजल द्वारा चलित

(क)

यान के कुल मानक मूल्य का १६ प्रतिशत.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जुलाई 2019

(ख)

यान के कुल मानक मूल्य का १४ प्रतिशत.

पेट्रोल/हाईब्रिड/ सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित.

बैटरी द्वारा चलित

यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत.

(ग)

स्पष्टीकरण.-लोक नीलामी में सरकार द्वारा बेचे गए यान पर कर की गणना , मद ४क, ४ख तथा ४खक के उपबंधों के अनुसार जीवन काल कर के लिये उस लागत पर जिस पर कि सरकार ने वाहन खरीदा था, की जाएगी. ";

(चार ) मद ४ग के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

" ४घ. मोटरयान अधिनियम, १ ९ ८८ (१ ९ ८८ का ५९ ) की धारा ४ ९ के उल्लंघन में चल रहे गैर परिवहन यान की दशा में

देय जीवन काल कर और देय कुल कर का २० प्रतिशत अतिरिक्त , जो दिनांक १ - ९ -२०१ ९ से प्रभावशील होगा.";

(पांच) मद ७ में, -

(क) उप-मद ( क) में, कॉलम ( २ ) में , अंक तथा शब्द " यान के मानक मूल्य का ४% " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " सकल यान भार का कुल भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ३५०० " स्थापित किए जाएं;

(ख) उप- मद (ख ) में, कॉलम ( २ ) में, अंक तथा शब्द " यान के मानक मूल्य का ३ % " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " सकल यान भार का कुल भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए २५०० " स्थापित किए जाएं. ";

(ग) उप - मद ( ख ) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्: - " टिप्पणीः ऐसे माल यान जिनका लदान भार २८००० किलोग्राम से अधिक हो, यान के स्वामी के पास प्रथम अनुसूची की मद पांच की उप - मद ( २ ) में यथा विनिर्दिष्ट कर के भुगतान के लिये विकल्प होगा. ";

(छह) मद ७क के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :-

" ७क. ऐसे माल यान जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिए लाए गए हों, उन यान के लिए जीवन काल कर निम्नानुसार होगा :-

(क)

यान के सकल यान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपए ६०००.

अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष तक के पुराने यान

(ख)

यान के सकल यान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपए ४०००.";

अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष से अधिक पुराने यान

(सात) मद ८ के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :-

" ८. माल यान-

माल यान का जीवनकाल कर

मानक मूल्य का ८ प्रतिशत.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई 2019

612(5) स्पष्टीकरण.- माल यान के मानक मूल्य से अभिप्रेत है-

(एक) निर्माता द्वारा निर्मित बॉडी युक्त मालयान का व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य या परिवहन विभाग द्वारा निश्चित किया गया मानक मूल्य, जो भी उच्तत्तर हो.

(दो) व्यापारी द्वारा चेसिस के रूप में यान बेचे जाने की दशा में , व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य और परिवहन विभाग से मान्यताप्राप्त बॉडी निर्माणकर्ता द्वारा निर्मित बॉड़ी का मानक मूल्य , उक्त यान का कुल मानक मूल्य होगा. " ;

(आठ) मद ९ में, कॉलम ( २ ) में , अंक " ६ % " के स्थान पर अंक " १० % " स्थापित किया जाए;

(नौ) मद १० के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

" १०. ऐसे यानों के लिए जीवनकाल कर जो इस अनुसूची के किसी भी वर्ग में नहीं आते और जो

मध्यप्रदेश राज्य में १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व पंजीकृत थे , निम्नानुसार होगा :-

(क) १ अक्टूबर, २०१४ को तीन वर्ष तक पुराना यान

लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १२००० .

(ख) १ अक्टूबर, २०१४ को तीन वर्ष से अधिक पुराना यान

लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ९ ००० .

(दस) मद १० के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

" १क. ऐसे यानों के जीवनकाल कर, जो इस अनुसूची के किसी भी वर्ग में नहीं आते और जो अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् अन्य राज्य से मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिये लाये गये हों, निम्नानुसार होगा :-

लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए २०००० .

(क) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष तक के पुराने यान

लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १५०००.".

(ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष से अधिक पुराने यान

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मोटरयान कर को युक्तिसंगत करने के उद्देश्य से, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १ ९९९ ( क्रमांक २५ सन् १ ९९ १ ) की धारा २० , प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .

भोपाल :

गोविन्दसिंह राजपूत तारीख १६ जुलाई , २०१ ९.

भारसाधक सदस्य.

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-07-20.306.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-07-20.306.Extraordinary.