Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2019

Published 20 July 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
308
Identifier
in.gazette.madhya.2019-07-20.308.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शनिवार, दिनांक 20 जुलाई 2019- आषाढ़ 29, शक 1941

क्रमांक 308 ]

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2019

क्र. 10132- मप्रविस - 15- विधान -2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -6 ) विधेयक , 2019 ( क्रमांक 23 सन् 2019 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

615 616

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जुलाई 2019

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१ ९

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-६ ) विधेयक , २०१ ९

३१ मार्च, २०११ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थीं, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : - १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -६ ) अधिनियम, २०१९ है.

संक्षिप्तनाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग ( रुपये बारह करोड़ बासठ लाख सैंतीस हजार सात सौ चालीस ) होता है , उक्त अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २०११ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

३१ मार्च, २०११ को समाप्त हुए वर्षके कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि मेंसे रुपये १२,६२,३७,७४० का दियाजाना.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २०११ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची (धारा २ और ३ देखिये )

(२)

सेवाएं और प्रयोजन

(१) अनुदानका

(३) आधिक्य भारित

मतदत्त

योग क्रमांक

रुपये

रुपये.

रुपये २३ जल संसाधन

२,३३,३०६

२,३३,३०६

२४ लोक निर्माण ( सड़क तथा पुल )

१२,६०,०४,४३४ १२,६०,०४,४३४

योग :

१२,६२,३७,७४० १२,६२,३७,७४० 616 (1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई 2019

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, सन् २०११ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय के हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तरुण भनोत भारसाधक सदस्य.

तारीख ९ जुलाई, २०१९.

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-07-20.308.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-07-20.308.Extraordinary.