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य प्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 319 ]
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 23 जुलाई 2019- श्रावण 1 शक 1941
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019
क्र. 10803 - मप्रविस - 15 - विधान -2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश गौ - भैंस वंश प्रजनन विनियमन विधेयक, 2019 ( क्रमांक 25 सन् 2019 ) जो विधान सभा में दिनांक 23 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव .
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २५ सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश गौ - भैंस वंश प्रजनन विनियमन विधेयक, २०१ ९
विषय-सूची.
खण्ड:
अध्याय-एक
प्रारंभिक
१. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ.
२ . परिभाषाएं.
अध्याय-दो
गौ - भैंस वंशी पशु प्रजनन प्राधिकरण
३. प्राधिकरण का गठन.
४. प्राधिकरण का मुख्यालय.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2019
खण्ड:
५. प्राधिकरण की बैठक.
६. प्राधिकरण के कृत्य.
७. प्राधिकरण के विशेषज्ञ तथा अन्य कार्मिक.
८. प्राधिकरण की अधिकारिता एवं शक्तियां.
अध्याय-तीन
सीमन स्टेशन तथा सीमन बैंक का रजिस्ट्रीकरण एवं साण्डों तथा प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान
कार्यकर्ताओं का प्रमाणीकरण
९. सीमन स्टेशन का रजिस्ट्रीकरण.
१०. सीमन बैंकों का रजिस्ट्रीकरण.
११. साण्डोंका प्रमाणीकरण.
१२. प्राकृतिक सेवा या प्रजनन सेवा के लिए साण्डों का प्रमाण- पत्र.
१३. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रमाण-पत्र.
१४. वीर्य के विक्रय का विनियमन.
१५. प्रमाण- पत्र की दूसरी प्रति जारी करना.
१६. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र का प्रतिसंहरण.
१७. अपील.
१८ . निरीक्षण, तलाशी तथा अधिग्रहण करने की शक्ति.
१९. अभिलेखों का अनुरक्षण एवं प्रस्तुत किया जाना.
२०. निदेश देने की शक्ति.
२१. अधिनियम के उल्लंघन में आशंकित गौ- भैंस वंशीय प्रजनन क्रियाकलापों को अवरूद्ध करने के लिए न्यायालयों को आवेदन करने की शक्ति.
२२ . शास्तियां.
२३. अपराधों का संज्ञान.
२४. छूट.
अध्याय-चार
प्रकीर्ण
२५. मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला का प्रतिवेदन.
२६. सहायता करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण.
२७. प्रतिवेदन.
२८. प्राधिकरण के विशेषज्ञों, अधिकारियों तथा पदधारियों का लोक सेवक होना.
२९. अधिकारिता का वर्जन.
३०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
३१ . नियम बनाने की शक्ति.
३२. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
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मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २५ सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश गौ- भैंस वंश प्रजनन विनियमन विधेयक, २०१ ९
मध्यप्रदेश राज्य में गौ- भैंस वंशीय प्रजनन क्रियाकलापों, जिसमें प्रजनन साण्डों का उपयोग गौ - भैंस वंशीय वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण , भंडारण, विक्रय तथा वितरण के लिए तथा गौ - भैंस वंश में कृत्रिम गर्भाधान तथा कोई अन्य प्रजनन क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, के विनियमन द्वारा गौ - भैंस वंश की आनुवंशिक अभिवृद्धि के लिए तथा उससे संसक्त या उनसे आनुषंगिक विषयों हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
अध्याय-एक
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाम, १. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौ - भैंस वंश प्रजनन विनियमन अधिनियम , २०१ ९ है.
विस्तार तथा प्रारंभ.
(२ ) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.
(३ ) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा , जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.
२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
परिभाषाएं.
(क) " कृत्रिम गर्भाधान " से अभिप्रेत है, परिपक्व मादा जनन तंत्र में कृत्रिम साधनों द्वारा तरल या हिमीकृत या तरलीकृत गौ - भैंस वंश वीर्य निक्षेप करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक तथा प्रक्रिया;
(ख) " प्राधिकृत गर्भाधानकर्ता " से अभिप्रेत है, पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सा सहायक या प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, जिसे कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, प्रमाणित किया जाए;
(ग) " प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन गठित गौ- भैंस वंशीय प्रजनन प्राधिकरण;
(घ) " गौ- भैंस वंशीय " से अभिप्रेत है, गौ और भैंस समूह का कोई पशु जैसे गौ , साण्ड, बछिया , भैंस, भैंस साण्ड तथा भैंस- बछिया;
(ङ) " गौ - भैंस वंशीय प्रजनक " से अभिप्रेत है, गौ - भैंस वंश प्रजनन क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई व्यक्ति या संगठन या फर्म या अभिकरण;
(च) " गौ- भैंस वंशीय प्रजनन " से अभिप्रेत है, गौ - भैंस वंश प्रजनन क्रियाकलाप जिसमें गौ - भैंस वंश साण्डों के तरल या हिमीकृत या तरलीकृत वीर्य अथवा भ्रूण का उपयोग सम्मिलित है;
(छ) " प्रजनन नीति " से अभिप्रेत है, राज्य में पशुधन , विशेष रूप से गौ - भैंस वंश के प्रजनन तथा विकास को प्रोन्नत करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अधिसूचित, गौ - भैंस वंश को सम्मिलित करते हुए पशुधन प्रजनन नीति;
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( ज) " प्रमाणित साण्ड" से अभिप्रेत है, धारा ११ के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया किसी विनिर्दिष्ट नस्ल का कोई गौ - भैंस वंश साण्ड, जिसे वीर्य उत्पादन हेतु रखा गया हो और जो ऐसे मानकों को पूरा करता हो , जैसा कि विहित किया जाए;
(झ) " अध्यक्ष " से अभिप्रेत है, प्राधिकरण का अध्यक्ष;
(
ञ) " भ्रूण" से अभिप्रेत है , ताजे अथवा निम्नताप परिरक्षित ( क्रयोप्रिजर्व्ह स्टेट ) अवस्था में गौ - भैंस वंश वीर्य द्वारा मादा अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप कृत्रिम परिवेशीय अथवा प्राकृतिक रूप में विकसित विकास की प्रारंभिक अवस्था ( ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक) ;
(ट) " विशेषज्ञ " से अभिप्रेत है कोई विशेषज्ञ, जो ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करता हो , जैसी कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;
" राज्य सरकार " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश राज्य की सरकार;
(ठ)
(ड) " मिथ्या छापवाला वीर्य " से अभिप्रेत है, ऐसा वीर्य जिसका डी.एन.ए. प्रोफाइल सीमन बैंक के अभिलेख में वर्णित अथवा वीर्य स्ट्रा पर मुद्रित साण्ड के डी.एन.ए. प्रोफाइल से समरूप न हो;
(ढ) " वंशावली " से अभिप्रेत है, साण्ड या मादा की वंशावली की जानकारी दर्शाने वाला पैतृक क्रम (अवजनन का अभिलेख ) ;
(ण) " परिसर " से अभिप्रेत है, कोई स्थान, भूमि, अहाता, भवन या कोई अन्य स्थान जो वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण , भंडारण , परिवहन, वितरण, व्यापार अथवा उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है ;
"विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
(त)
(थ) " मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला " से अभिप्रेत है, प्राधिकरण द्वारा सम्यकरूप से प्राधिकृत राष्ट्रीय , क्षेत्रीय, राज्य स्तर की रोग नैदानिक प्रयोगशाला या कोई निजी और राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला;
(द) " रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है , प्राधिकरण का रजिस्ट्रार ;
(ध) " वीर्य " से अभिप्रेत है , गौ साण्ड या भैंस साण्ड का किसी भी रूप में वीर्य अथवा सैक्सड सीमन;
(न) " सीमन बैंक" से अभिप्रेत है, परिसर जहाँ गौ - भैंस वंशीय वीर्य को व्यापार या वितरण के लिए संग्रहीत किया जाता है ;
(प) "सीमन स्टेशन " से अभिप्रेत है, परिसर जहाँ गौ - भैंस वंश वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए अवस्था की गई है ;
(फ) " सेवाओं" से अभिप्रेत है , गौ - भैंस वंश प्रजनन की कोई सेवाएं, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;
(ब) " अवमानक वीर्य" से अभिप्रेत है , ताजा अथवा हिमीकृत, किसी भी अवस्था में वीर्य, जो ऐसे मानक का न हो, जैसा कि विहित किया जाए;
(भ) " पशु चिकित्सक " से अभिप्रेत है , भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम , १ ९८४ ( केन्द्रीय अधिनियम, १ ९ ८४ का ५२ ) में यथा परिभाषित कोई रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी .
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अध्याय-दो
गौ- भैंस वंशी पशु प्रजनन प्राधिकरण
प्राधिकरण का
गठन.
३. ( १ ) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक प्राधिकरण गठित करेगी , जो गौ - भैंस वंशी पशु प्रजनन प्राधिकरण के रूप में जाना जाएगा.
( २ ) प्राधिकरण में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे , अर्थात्ः-
अध्यक्ष
(क) भारसाधक सचिव, पशुपालन विभाग.
सदस्य
(ख) संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश.
सदस्य
(ग) प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम.
सदस्य
(घ) प्रतिनिधि ( सहायक आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का) , पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.
सदस्य
(ङ) संचालक, अनुसंधान या उसका प्रतिनधि जो प्राध्यापक या मुख्य वैज्ञानिक, पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर से अनिम्न श्रेणी का हो.
सदस्य
(च) एक विख्यात पशु चिकित्सक जो वीर्य उत्पादन में अनुभवी हो, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.
सदस्य
(छ) मध्यप्रदेश राज्य से एक विख्यात गौ - भैंस वंशीय प्रजनक, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.
रजिस्ट्रार
(ज) एक पशु चिकित्सक जो उप संचालक, पशुपालन विभाग , मध्यप्रदेश से अनिम्न श्रेणी का हो, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.
( ३ ) प्राधिकरण के कार्यकलाप रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंधित तथा प्रशासित किए जाएंगे .
(४) प्राधिकरण, नौ से अनधिक सदस्यों से मिलाकर विशेषज्ञों का एक परामर्शी पैनल गठित करेगा. विशेषज्ञों के पैनल में से, प्राधिकरण तीन सदस्यों से अनधिक की एक समिति बनाएगा , जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो. ऐसी समिति के सदस्य ऐसे मानदेय, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे , जैसे कि विहित किए जाएं.
४. प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल में होगा.
प्राधिकरण का मुख्यालय.
प्राधिकरण की बैठक.
५. ( १ ) प्राधिकरण, ऐसे समय और स्थान पर, जैसा कि रजिस्ट्रार, अध्यक्ष के परामर्श से अवधारित करे, बैठक करेगा और ऐसी बैठकों में उसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा , जैसी कि विहित की जाए.
( २ ) बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति , अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए चार सदस्यों से होगी.
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प्राधिकरण के कृत्य.
६. प्राधिकरण के कृत्य निम्नानुसार होंगे:-
मध्यप्रदेश राज्य में प्रजनन नीति और सेवाओं को बनाना तथा कार्यान्वित करना;
(क)
(ख) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर उत्पादित या किसी अन्य देश से आयातित वीर्य या भ्रूण के उत्पादन, भंडारण, विक्रय तथा उपयोग को विनियमित करना;
(ग) वीर्य के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले गौ- भैंस वंशीय प्रजनन साण्डों को प्रमाणित करना, जो ऐसे मानकों को पूरा करते हों, जैसे कि विहित किए जाएं;
(घ) अध्याय तीन में अधिकथित उपबंधों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में सीमन स्टेशनों को रजिस्टर करना;
(ङ) मध्यप्रदेश राज्य में सीमन बैंकों को रजिस्टर करना;
(च) मध्यप्रदेश राज्य में गौ- भैंस वंशीय प्रजनन क्रियाकलाप उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं ( ग्रामीण भारत के लिए बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी, गौसेवक , गोपालों ) को ऐसे समुचित मानक तथा प्रवृत्त प्रक्रियाएं जैसी कि विहित की जाएं, के माध्यम से, प्रमाणित करना;
(छ) गौ - भैंस वंशीय प्रजनन से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना , जैसा कि विहित किया जाए.
प्राधिकरण के विशेषज्ञ तथा अन्य कार्मिक.
७. प्राधिकरण , उसके कर्तव्यों का निर्वहन पशुपालन विभाग और / या मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के कर्मचारिवृंद के माध्यम से करेगा. यदि अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए वह आवश्यक समझता है , तो वह आउटसोर्स से या ऐसी योग्यता तथा अनुभव रखने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों को ऐसी संख्या में प्रतिनियुक्ति पर भी ले सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए.
८ ( १ ) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, गौ- भैंस वंशीय प्रजनन क्रियाकलापों के संबंध में, प्राधिकरण की अधिकारिता मध्यप्रदेश राज्य पर होगी.
प्राधिकरण की अधिकारिता एवं शक्तियां.
( २ ) अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन हेतु, प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त किसी अधिकारी को किसी सीमन स्टेशन , सीमन बैंक या गौ - भैंस वंशीय प्रजनन क्रियाकलापों में लगे हुए संबंधित व्यक्ति से कोई अपेक्षित जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी .
(३ ) प्राधिकरण को, किसी परिसर के प्रभारी किसी व्यक्ति को, जहाँ गौ - भैंस वंशीय प्रजनन से संबंधित कोई क्रियाकलाप किए जाते हैं या जो उसके अभिमत में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है, निदेश देने की शक्ति होगी , कि ऐसी जानकारी ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करे, जैसा कि विहित किया जाए.
अध्याय-तीन
सीमन स्टेशन तथा सीमन बैंकों का रजिस्ट्रीकरण एवं साण्डों तथा प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं का प्रमाणीकरण
सीमन स्टेशन का रजिस्ट्रीकरण.
९. ( १ ) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ही कोई भी व्यक्ति ( इसमें सम्मिलित हैं कोई फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ( एलएलपी ) , कम्पनी , उत्पादक कम्पनी , संस्था, गैर- सरकारी संगठन, प्रजनक संघ, न्यास , केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग, सहकारी सोसायटी या कोई अन्य अभिकरण ) प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र अभिप्राप्त किए बिना कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमन डोज़ के उत्पादन तथा भंडारण के लिए या भ्रूण के उत्पादन और अंतरण के लिए, किसी सीमन स्टेशन की स्थापना और संचालन नहीं करेगा.
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( २ ) कोई व्यक्ति जो नवीन सीमन स्टेशन की स्थापना और संचालन करने की वांछा रखता है, वह रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीनीकरण के लिए ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस के साथ जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा.
(३ ) विद्यमान सीमन स्टेशन , इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन मास के भीतर, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण - पत्र प्रदान किए जाने हेतु ऐसे प्ररूप में ऐसी फीस के साथ , जैसी कि विहित की जाए, प्राधिकरण को आवेदन करेंगे . वे वीर्य के वर्तमान स्टॉक की घोषणा भी ऐसे अन्य ब्यौरे के साथ करेंगे , जैसा कि विहित प्ररूप में अपेक्षित हो.
(४) आवेदक, जो नया सीमन स्टेशन स्थापित करने या विद्यमान सीमन स्टेशन को जारी रखने का आशय रखते हैं, आवेदन प्ररूप, विहित फीस के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे , जो उपधारा ( ६ ) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने हेतु रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण - पत्र जारी करेगा . रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण - पत्र एक वर्ष कालावधि के लिए विधिमान्य होगा. आवेदक द्वारा लिखित में अनुरोध किए जाने पर छह मास की कालावधि के लिए इसका विस्तार किया जा सकेगा. प्राधिकरण, विस्तारण की स्थिति के संबंध में एक माह के भीतर जवाब देगा.
(५ ) किसी नवीन सीमन स्टेशन या विद्यमान सीमन स्टेशन के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण - पत्र प्रदान किए जाने हेतु, आवेदक, उपरोक्त एक वर्ष या छह मास की बढ़ाई गई कालावधि, जो भी लागू हो, के भीतर निरीक्षण के लिए प्राधिकरण को लिखित अनुरोध करेगा. प्राधिकरण, तदुपरि ऐसे निरीक्षण के लिए परामर्शी पैनल से विशेषज्ञों की एक समिति भेजेगा.
(६ ) प्राधिकरण , उसका समाधान करने के पश्चात् कि-
(क) सीमन स्टेशन, -
( एक) वर्तमान समय में गौ- भैंस वंश साण्डों के लिए ऐसा परिसर है , जैसा कि प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
(दो) साण्डों के पालन- पोषण और आवास के लिए तथा सीमन डोज के भंडारण , प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण , भंडारण , वितरण तथा संगरोध के लिए ऐसा परिसर है , जैसा कि प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, और
(तीन) सीमन डोज के भंडारण के लिए ऐसा परिसर है, जैसा कि प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
(
ख) सीमन डोज़ के उत्पादन के लिए सीमन स्टेशन में उपयोग किया गया प्रत्येक साण्ड:-
(एक) प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा उन परीक्षणों में जैसे कि विनिर्दिष्ट किए जाएं निगेटिव पाया गया, अर्थात्ः-
(अ) किसी क्वारैनटाइन स्टेशन में इसके प्रवेश के पूर्व;
(ब) किसी क्वारैनटाइन स्टेशन में क्वारैनटाइन कालावधि के दौरान;
(स) पालन-पोषण स्टेशन में पालन- पोषण के दौरान; और
(द) सीमन स्टेशन में;
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(
दो) नस्ल की नस्ल विशेषताओं के अनुरूप हो और मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में विभिन्न लक्षणों के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा करता हो, जैसा कि प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और समय- समय पर उपांतरित तथा अधिसूचित किया जाए.
(ग) सीमन स्टेशन, उस साण्ड का सही ब्यौरे संधारित करेगा जिसकी सीमन डोज का उत्पादन , भंडारण, विक्रय , वितरण किया जा सकता है या कृत्रिम गर्भाधान के लिए वितरित करने हेतु ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, प्रस्तावित किया जा सकता है ,
सीमन स्टेशन का नाम व पता, सीमन स्टेशन की रजिस्ट्रीकरण संख्या, वीर्य उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाणित साण्डों की विशिष्ट पहचान संख्या, सीमन स्टेशन के प्रभारी का नाम और ऐसे निबंधन तथा शर्तें, जो उचित हों, स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए नए सीमन स्टेशन या विद्यमान सीमन स्टेशन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र प्रदान करेगा.
(७ ) इस धारा के अधीन सीमन स्टेशन को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र इसके जारी होने की तारीख से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक कालावधि के लिए विधिमान्य होगा.
(८ ) सीमन स्टेशन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र की समाप्ति के कम से कम तीन मास पूर्व ऐसी फीस के साथ ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन करेगा. आवेदन प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर, प्राधिकरण स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र के संबंध में उप - धारा (६ ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के दृढ़ता से पालन के साथ, दो वर्ष की और कालावधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगा. यदि नवीकरण प्रमाण- पत्र तीन मास के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो अनुमोदन तद्नुसार लिया गया समझा जाएगा, जब तक कि अन्यथा संसूचित न किया गया हो.
( ९ ) किसी नए गौ- भैंस वंशी साण्ड को जो वीर्य उत्पादन के लिए मानक रखता है, प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन एवं आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना वीर्य उत्पादन के लिए सीमन स्टेशन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. प्रमाणित साण्डों की मृत्यु या मारे जाने की सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी.
(१० ) प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने तथा लिखित में कारणों को अभिलिखित किए जाने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण - पत्र प्रदान करने या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा.
(११ ) प्राधिकरण , रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु जब और जैसा चाहे किंतु एक वर्ष में कम से कम एक बार, सीमन स्टेशन के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भेजेगा.
सीमन बैंकों का रजिस्ट्रीकरण.
१०. (१ ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को तथा से, कोई भी व्यक्ति ( किसी फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ( एल एल पी ) कंपनी, उत्पादक कंपनी, संस्था, गैर सरकारी संगठन , प्रजनक संघ, न्यास, केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग , सहकारी समिति या किसी अन्य अभिकरण को सम्मिलित करते हुए ) प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-- पत्र अभिप्राप्त करे बिना सीमन बैंक को स्थापित और संचालित नहीं करेगा.
(२ ) उपधारा ( १ ) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, जारी किया जाएगा.
साण्डोंका प्रमाणीकरण.
११. ( १ ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से ही कोई भी नया साण्ड, सीमन स्टेशन , प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए जाने के सिवाय किसी गौ - भैंस वंश साण्ड से वीर्य उत्पादन निष्पादित नहीं करेगा.
( २ ) साण्डों को, प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, प्रमाणित किया जाएगा.
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(३ ) प्राधिकरण, प्रत्येक प्रमाणित साण्ड के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या बनाएगा तथा सीमन स्टेशनों के लिए प्रमाणित साण्डों की यह विशिष्ट पहचान संख्या, सुरक्षित तथा स्थायी रूप से लेना अनिवार्य होगा.
१२. ( १ ) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत सेवा या प्रजनन सेवा के लिए प्रयोग किये जाने वाले प्रजनन साण्डों के प्रमाण- पत्र की अपेक्षा कर सकेगी .
प्राकृतिक सेवा या प्रजनन सेवा के लिए साण्डों का प्रमाण-पत्र.
(२ ) उपधारा ( १ ) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को तथा से कोई भी व्यक्ति ( किसी फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ( एल एल पी ) कंपनी, उत्पादक कंपनी, संस्था, गैर सरकारी संगठन, प्रजनक संघ, न्यास , केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग, सहकारी समिति, ग्राम पंचायत या किसी अन्य अभिकरण को सम्मिलित करते हुए ) प्राधिकरण से प्रमाणित साण्ड की प्राप्ति तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र की प्राप्ति के बिना किसी भी रूप में प्राकृतिक सेवा या प्रजनन सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रजनन साण्ड नहीं रखेगा.
(३ ) उपधारा ( २ ) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं, जारी किया जाएगा.
१३. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा .
प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रमाण-पत्र.
वीर्य के विक्रय का विनियमन.
१४. ( १ ) कोई भी , वीर्य या भ्रूण को, उस व्यक्ति जिसे कि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया जाए, से भिन्न किसी व्यक्ति को नहीं बेचेगा, या वितरित नहीं करेगा या दान नहीं करेगा या स्थानांतरित नहीं करेगा या भंडारण नहीं करेगा या परिवहन नहीं करेगा.
( २ ) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर उत्पादित किए गये वीर्य या भ्रूण को मंजूरी की ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय मध्यप्रदेश राज्य में कृत्रिम गर्भाधान हेतु विक्रय किए जाने, वितरित किए जाने या दान किए जाने या भंडारण किए जाने या परिवहन किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.
( ३ ) मंजूरी की ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय , वीर्य या भ्रूण को मध्यप्रदेश राज्य में उपयोग के लिए किसी अन्य देश से आयात नहीं किया जाएगा.
प्रमाण- पत्र की दूसरी प्रति जारी करना.
१५. इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या नवीकरण प्रमाणपत्र विरूपित हो जाने, खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में, प्राधिकरण , समाधान हो जाने के पश्चात् ऐसी फीस के संदाय पर जैसी की विहित की जाए, आवेदक को प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा.
१६. यदि प्राधिकरण का इस निमित्त बनाए गए निर्देश पर या प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति के जांच प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा समाधान हो जाता है, कि-
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रतिसंहरण.
(क) इस अधिनियम के अधीन सीमन स्टेशन को इसके द्वारा प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दुर्व्यपदेशन या कपट से अभिप्राप्त किया गया है; या
(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक बिना युक्तियुक्त कारण के ऐसी शर्तों और निबंधनों का अनुपानल करने में असफल रहता है जिनके अध्यधीन रहते हुए प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या ऐसी शर्तों का जैसी की विहित की जाएं, अनुपालन नहीं किया गया है , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2019
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तब किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र धारक दायी हो सकेगा, प्राधिकरण , रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक को कारण बताओ का अवसर देने के पश्चात्, कर सकेगा-
(एक) जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण प्रदान करते समय या धारा ९ के अधीन इस अधिनियम के अधीन कोई शर्तें किसी व्यक्ति पर अधिरोपित की गई हैं और ऐसा व्यक्ति ऐसी शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण प्रतिसंहृत करेगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कदम उठाएगा , जैसे कि विहित किए जाएं; या
(दो) जब तक कि, प्रमाणपत्र धारक, प्राधिकरण के समाधान हेतु समस्त अपेक्षित शर्तों का अनुपालन नहीं कर देता, तब तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या नवीकरण निलंबित रखेगा, या तीन) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक से वचनबंध लेगा.
(
अपील.
१७. ( १ ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीकरण करने से इंकार करने या नवीकरण को प्रतिसंह्यत करने या निलंबित करने के प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अपील प्राधिकरण , जो पशुपालन विभाग , मध्यप्रदेश का भारसाधक मन्त्री होगा, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा.
(२ ) अपील प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्रता के साथ, किन्तु तीन मास के भीतर अपील का विनिश्चिय करेगा.
निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण करने की शक्ति.
१८. ( १ ) प्राधिकरण या विशेषज्ञों की समिति के सदस्य या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का हो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों तथा निबंधनों या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, या निरीक्षण और जांच के प्रयोजन हेतु-
(क) किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा, निरीक्षण कर सकेगा और तलाशी कर सकेगा या तलाशी संचालित कर सकेगा , जिसमें यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन मेंकोई क्रियाकलाप जारी है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का कोई उल्लंघन है या प्रमाणपत्र धारक, इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अतिक्रमण में क्रियाकलाप कर रहा है ;
(ख) किसी सीमन स्टेशन के परिसर से वीर्य उत्पादन में उपयोग किया गया वीर्य का नमूना, रक्त या कोई अन्य पदार्थ संग्रह कर सकेगा और मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से ऐसे नमूने विश्लेषित करा सकेगा . वीर्य के समस्त स्टाक जो कि अप्रमाणित साण्ड के हैं, तत्काल नष्ट किए जाएंगे और वीर्य प्रसंस्करण उपस्कर मुहरबंद किए जाएंगे .
(२ ) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ ( १ ९७४ का २ ) के उपबंध , यथाशक्य, उपधारा ( १ ) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे .
१९ . ( १ ) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है अपने कारबार के संव्यवहार से संबंधित ऐसी पुस्तकों, लेखाओं एवं अभिलेखों को ऐसे प्ररूप में बनाए रखेगा, जैसा कि विहित किया जाए.
अभिलेखों का अनुरक्षण एवं प्रस्तुत किया जाना.
( २ ) प्रत्येक व्यक्ति जो, सीमन स्टेशन या सीमन बैंक के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है, सीमन स्टेशन या सीमन बैंक के संबंध में, ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए और प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तावित नए साण्ड जिनका वीर्य उपयोग के लिये रखा जाना है, के संबंध में , ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, वार्षिक या एक समय अंतराल विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन , दो प्रतियों में, प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2019
की
शक्ति. निदेश देने २०. किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी , परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों और किसी अन्य निदेश, जो कि राज्य सरकार इस निमित्त दे, के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकरण , इस अधिनियम के अधीन, अपनी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, किसी व्यक्ति , अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में कोई निदेश जारी कर सकेगा और यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निदेशों के अनुपालन के लिए आबद्ध होगा . इस धारा के अधीन निदेश जारी करने की शक्ति में-
(एक) गौ - भैंस वंश प्रजनन से संबंधित कोई प्रचालन , प्रक्रिया या क्रियाकलाप की समाप्ति, प्रतिषेध या विनियमन; या
(दो ) विद्युत्, जल या कोई अन्य सेवा के प्रदाय के रोके जाने या विनियमन, सम्मिलित होगा.
२१. ( १ ) जहां प्राधिकरण द्वारा आशंका की जाती है कि कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी या गैर - सरकारी संगठन इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में गौ- भैंस वंश प्रजनन सेवाओं या व्यापार और वीर्य या भ्रूण के प्रदाय मेंलगा हुआ है , तो प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी , उक्त क्रियाकलाप के क्रियान्वयन से उक्त व्यक्ति को अवरूद्ध करने के लिये प्रथम वर्ग न्यायिक मजस्ट्रेिट के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा.
अधिनियम के उल्लंघन में आशंकित गौ-भैंस वंश प्रजनन क्रियाकलापों को अवरूद्ध करने के लिए न्यायालयों को आवेदन करने कीशक्ति.
(२ ) उपधारा ( १ ) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, न्यायालय, उक्त क्रियाकलाप के क्रियान्वयन से किसी ऐसे व्यक्ति को अवरूद्ध करने के लिये आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा , जैसा कि वह उचितसमझे.
शास्तियां.
२२. ( १ ) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है, एक लाख रुपए तक के जुर्माने से या एक वर्ष तक के कठोर कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा.
(२ ) इस प्रकार अधिरोपित किया गया जुर्माना, संबंधित व्यक्ति से भू- राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा.
अपराधों का संज्ञान.
२३. ( १ ) कोई भी न्यायालय , इस अधिनियम के अधीन , प्राधिकरण या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय की गई शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा.
(२ ) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहींकरेगा.
(३ ) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन प्राधिकरण द्वारा उसकी इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा.
२४. यदि राज्य सरकार की यह राय है कि अधिनियम या उसके अधीन बाये गए नियमों के उपबंधों से कतिपय प्रकरणों छूट. में छूट मंजूर किया जाना जनहित में है तो वह राजपत्र में अधिसूचना जारी कर के ऐसा कर सकेगी.
अध्याय चार
प्रकीर्ण
२५. मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा सम्यक् रूप से जारी किए गए प्रतिवेदन से तात्पर्यित किसी दस्तावेज का, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा.
मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला का प्रतिवेदन.
सहायता करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण.
२६. समस्त स्थानीय प्राधिकरण , प्राधिकरण को ऐसी मदद तथा सहायता देंगे और ऐसी जानकारी प्रेषित करेंगे जैसी कि उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए वह अपेक्षा करें और तलाशी अभिलेखों या दस्तावेजों के निरीक्षण तथा परीक्षण के लिये उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि आवश्यक हो.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2019
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प्रतिवेदन.
२७. प्राधिकरण , अपनी निधियों, क्रियाकलापों तथा नीतियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर यथा अपेक्षित तलाशी प्रतिवेदन , आंकड़े और अन्य जानकारियां राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.
२८. प्राधिकरण के समस्त विशेषज्ञ, अधिकारी तथा पदधारी जब इस अधिनियम के उपबंधों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हों अथवा कार्य करने के लिये तात्पर्यित हों, तब भारतीय दंड संहिता ( १८६० का४५ ) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे .
प्राधिकरण के विशेषज्ञों, अधिकारियों तथा पदधारियों का लोक सेवक होना.
अधिकारिता का वर्जन.
२९. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे मामले में, जिसके संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा संज्ञान लेने के लिये सशक्त किया गया है , कोई अधिकारिता नहीं होगी.
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
३०. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक और जनहित में की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या पदधारियों के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी .
३१. ( १ ) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु नियम बना सकेगी.
नियम बनाने की शक्ति.
(२ ) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.
कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
३२. (१ ) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा , ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हों.
( २ ) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु प्राधिकरण को ऐसे दिशानिर्देश जारी कर सकेगी जैसा वह उचित समझे.
उद्देश्यों और कारणों का कथन
प्रस्तावित विधेयक गौ- भैंस वंशीय प्रजनन कार्यकलाप जिनमें उत्पादन के लिये प्रजनन साण्डों का उपयोग , गौ- भैंस वंशीय वीर्य का प्रसंस्करण, भंडारण, विक्रय तथा वितरण एवं कृत्रिम गर्भाधान और मध्यप्रदेश राज्य में गौ - भैंस वंश में का कोई अन्य प्रजनन कार्यकलाप सम्मिलित है, को विनियमित कर के गौ- भैंस वंश के आनुवंशिक सुधार के उपबंध करता है.
२. यह विधेयक सीमन बैंक तथा सीमन स्टेशनों के रजिस्ट्रीकरण तथा प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधारण कार्यकर्ताओं तथा साण्डों के प्रमाणन का उपबंध करता है.
३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल :
लाखन सिंह यादव भारसाधक सदस्य.
तारीख : १७ जुलाई, २०१९ .
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित." .
ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2019
वित्तीय ज्ञापन
प्रस्तावित मध्यप्रदेश गौ- भैंस वंश प्रजनन विनियमन विधेयक, २०१ ९ के खण्ड ३ और उससे अनुसांगिक अन्य प्रावधानों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राधिकरण के गठन एवं उसके पदाधिकारियों के मानदेय , यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते एवं विशेषज्ञ तथा अन्य कार्मिक की नियुक्ति हेतु स्वत्वों के भुगतान में राज्य की संचित निधि में रु. २०,००,००० का आवर्ती/अनावर्ती व्यय संभावित है.
प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन
प्रस्तावित मध्यप्रदेश गौ- भैंस वंश प्रजनन विनियमन विधेयक , २०१ ९ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-
१ -खण्ड-१ ( ३ ) अधिनियम को प्रवृत्त किए जाने की तिथि नियत किये जाने,
२-खण्ड-२( ख )-प्राधिकृत गर्भाधानकर्ता को प्रमाणित किए जाने ,
उपखण्ड ( ज ) -प्रमाणित साण्ड के मानकों को विहित किए जाने,
उपखण्ड ( ब )-अवमानक वीर्य का स्तर विहित किए जाने,
३ -खण्ड-३ ( १ ) -गौ- भैंस वंशीय पशु प्रजनन प्राधिकरण का गठन किये जाने,
उपखण्ड ( ४ ) समिति के सदस्यों को मानदेय, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते नियत किए जाने,
४-खण्ड-६( ग ) -वीर्य उत्पादन के लिये उपयोग किए जाने वाले गौ - भैंस वंशीय साण्डों को प्रमाणित करने के लिये मानकों को विहित किए जाने,
उपखण्ड ( च )-प्राधिकरण प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के लिए समुचित मानक तथा प्रवृत्त प्रक्रियायें नियत किए जाने,
उपखण्ड ( छ )-प्राधिकरण द्वारा गौ - भैंस वंशीय प्रजनन से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों को विहित किए जाने ,
५-खण्ड-७ - प्राधिकरण के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये आउटसोर्स से या प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को नियुक्त किए जाने हेतु, योग्यता तथा अनुभव विहित किए जाने,
६ -खण्ड-८ ( ३ ) -किसी परिसर के प्रभारी व्यक्ति को गौ- भैंस वंशीय प्रजनन से संबंधित जानकारी का प्ररूप विहित रीति में प्रस्तुत करने,
७-खण्ड- ९ ( २ ) -नवीन सीमन स्टेशन की स्थापना और संचालन के लिये रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के लिये प्ररूप और फीस विहित किए जाने,
उपखण्ड ( ३ ) -विद्यमान सीमन स्टेशन के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने हेतु प्ररूप और फीस विहित किए जाने, उपखण्ड ( ४ ) -नया सीमन स्टेशन स्थापित करने या विद्यमान सीमन स्टेशन को जारी रखने के लिये आवेदन का प्ररूप और फीस विहित करने, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2019
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उपखण्ड ( ६ ) -( ग ) सीमन स्टेशन द्वारा साण्ड के सही ब्यौरे संधारित करने हेतु प्ररूप विहित किए जाने, उपखण्ड ( ८ )-सीमन स्टेशन के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन का प्ररूप और फीस विहित किए जाने ,
८-खण्ड-१०( २ )-सीमन बैंकों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करने की रीति और शर्तें विहित किए जाने, ९ -खण्ड-११ ( २ )-साण्डों के प्रमाणीकरण हेतु रीति और शर्तें विहित किए जाने ,
१० -खण्ड-१२ ( १ )- प्राकृतिक सेवा या प्रजनन सेवा के लिये प्रयोग किये जाने वाले प्रजनन साण्डों के प्रमाणपत्र संबंधी अधिसूचना जारी किये जाने,
उपखण्ड( ३ ) -रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की रीति और और शर्तें विहित किए जाने ,
११ -खण्ड- १३ - प्राधिकरण द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र दिए जाने, की रीति और और शर्तें विहित किए जाने , १२ -खण्ड-१४( २ )-राज्य के बाहर उत्पादित वीर्य या भ्रूण की मंजूरी की रीति और शर्तें विहित किए जाने, उपखण्ड ( ३ ) -प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन प्रदान किए जाने की रीति और शर्तें विहित किए जाने हेतु,
१३ -खण्ड- १५- प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रदाय किए जाने हेतु फीस विहित किए जाने,
१४-खण्ड-१६( ख ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रतिसंहरण किये जाने की शर्तें विहित किये जाने,
१५-खण्ड-१ ९ ( १ ) -अभिलेखों के अनुरक्षण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने संबंधी प्ररूप विहित किये जाने, के संबंध में नियम बनाये जाएंगे जो सामान्य स्वरूप के होंगे.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.