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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्‍थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2019

Published 23 July 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
320
Identifier
in.gazette.madhya.2019-07-23.320.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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ध्य प्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320 ]

भोपाल, मंगलवार , दिनांक 23 जुलाई 2019- श्रावण 1 शक 1941

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019

क्र. 10806- मप्रविस- 15- विधान-2019 .-मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन विधेयक, 2019 ( क्रमांक 26 सन् 2019 ) जो विधान सभा में दिनांक 23 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

639 640

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2019

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१ ९

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन विधेयक, २०१ ९

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम , २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्तनाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१ ९ है.

का

अनुसूची संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७ ) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

अनु- क्रमांक

मुख्य परिसर (५)

अधिकारिता (६)

प्रायोजी निकाय

का नाम

(३)

(१)

निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)

" ३४ संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल.

प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.".

मध्यप्रदेश पब्लिक, ट्रस्ट अधिनियम , १९५१ (क्रमांक ३० सन् १ ९५१ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास

संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय कटारा एक्सटेंशन, सहारा बायपास रोड, भोपाल.

श्री अग्रवाल एजुकेशनल पब्लिक ट्रस्ट २५० , सागर प्लाजा जोन-२ एम. पी. नगर, भोपाल.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७ ) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग , राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय , भोपाल के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालय के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिया है . उक्त अधिनियम की धारा - ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १ ९ जुलाई , २०१ ९

जीतूपटवारी भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-07-23.320.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-07-23.320.Extraordinary.