मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 321]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 24 जुलाई 2019- श्रावण 2 , शक 1941
गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2019
क्र. एफ- 35-97-2009-दो-सी-1. चिकित्सा शिक्षा विभाग , मध्यप्रदेश शासन द्वारा लोकहित में अपने आदेश क्रमांक एफ 2- 55-2009-1- पचपन, दिनांक 16 जुलाई 2019 द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वशासी समितियों के अंतर्गत कार्यरत समस्त संवर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी विनिर्दिष्ट सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने एवं सामूहिक अवकाश लिए जाने से प्रतिषेधित किया गया था.
अतएव, राज्य सरकार मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 ( क्रमांक 10 सन् 1979 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 3 ) अनुसार एतद्वारा उक्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं मान्य करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-55-2009-1- पचपन, दिनांक 16 जुलाई 2019 को, लोकहित में आवश्यक तथा समीचीन होने से , अधिसूचित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.