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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 30, Part Part 1, 26 July 2019

Published 26 July 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
30
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-07-26.30.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2019- श्रावण 4, शक 1941

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम ,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 जून 2019

क्र. ई- 1-282-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

(2)

(1)

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल .

1. डॉ. फटिंग राहुल हरिदास ( 2012 ) , अपर कलेक्टर, जबलपुर.

6189

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

[ भाग 1 6190

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

(4) (2)

(3)

(1)

2.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जबलपुर.

श्री प्रियंक मिश्रा ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.

3.

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, सतना.

श्री अमनवीर सिंह बैंस (2013 ) , मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन.

4.

मुख्या कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बालाघाट.

श्रीमती रजनी सिंह (2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जबलपुर.

5.

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री फ्रेंक नोबल ए. ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, कटनी.

प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वॉन) एवं उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग .

6.

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग.

श्री सोमेश मिश्रा ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचयात, रतलाम.

7.

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर.

श्री एस कृष्ण चैतन्य ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल .

8.

अपर कलेक्टर, जबलपुर

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री हर्ष दीक्षित ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर.

9.

अपर कलेक्टर , सागर

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री संदीप जी आर (2013) आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना.

10.

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. ( 2013) अपर कलेक्टर, कटनी.

11.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , रायसेन.

श्री अवि प्रसाद ( 2014 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी.

12.

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

अपर कलेक्टर, बैतूल.

श्री साकेत मालवीय (2014) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना.

13.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , होशंगाबाद.

श्री आदित्य सिंह ( 2014 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मंदसौर.

6191 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

(3)

(4) (2)

(1)

14.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , नीमच.

सुश्री भव्या मित्तल ( 2014) , अपर कलेक्टर, इन्दौर.

15.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , मंदसौर.

श्री क्षितिज सिंघल (2014) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर.

16.

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, इंदौर.

सुश्री अदिति गर्ग (2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , महिदपुर, जिला उज्जैन.

17.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , शहडोल.

श्री पार्थ जैसवाल ( 2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , हरसूद, जिला खण्डवा.

18.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खण्डवा.

श्री रौशन कुमार सिंह (2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , वारासिवनी, जिला बालाघाट.

19.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़.

श्री मृणाल मीना ( 2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सबलगढ़, जिला मुरैना.

20.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर.

श्री हर्ष सिंह ( 2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , केवलारी, जिला सिवनी.

21.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, टीकमगढ़.

श्री हर्षल पंचोली ( 2015) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पेटलावद, जिला झाबुआ.

22.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छतरपुर.

श्री हिमांशु चन्द्र ( 2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.

23.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिंगरौली.

श्री रितुराज ( 2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , देवसर, जिला सिंगरौली.

24.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रीवा.

श्री अर्पित वर्मा (2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सीतामऊ, जिला मंदसौर.

25.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, पन्ना.

श्री बालागुरू के. ( 2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर.

6192

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

भोपाल , दिनांक 25 जून 2019

क्र. ई - 1-288-2019-5- एक.- श्री एम. सेलवेन्द्रन भाप्रसे (2002) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त , भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश पदस्थ करते हुए, उन्हें सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 5-1015- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) सुश्री संस्कृति जैन , भाप्रसे. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 25 जुलाई 2019 से 21 जनवरी 2020 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री संस्कृति जैन, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री संस्कृति जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री संस्कृति जैन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2019

क्र. ई- 5-766- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री शोभित जैन, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 24 जून से 5 जुलाई 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2019

क्र. ई- 1-290-2019-5-एक. श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे भाप्रसे, (2006 ) , महाप्रबंधक ( कार्मिक) , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे ( 2002 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-291-2019-5-एक. श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल भाप्रसे (2003 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 1-292-2019-5- एक. श्रीमती अरूणा गुप्ता , भाप्रसे (2004) , संचालक, एम. पी. स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी घोषित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2019

क्र. ई- 1-295-2019-5-एक. श्री अशोक कुमार वर्मा , भाप्रसे (2004 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य- सचिव , मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

6193 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्र. ई- 1-296-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(3)

(4) (1)

(2)

अध्यक्ष राजस्व मंडल

वि. क. अ.-सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली.

1. श्री आई. सी. पी . केशरी ( 1988 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार) .

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं वि. क. अ-सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग,

(अतिरिक्त प्रभार) .

2 . श्री मोहम्मद सुलेमान ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा वि. क. अ. -सह-सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग ( अतिरिक्त प्रभार) .

(2 ) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे ( 1992 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2019

क्र. ई- 1-294-2019-5- एक. श्री पी . नरहरि, भाप्रसे (2001 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग एवं आयुक्त, जनसंपर्क तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-5-620- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे, ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 द्वारा दिनांक 30 मई से 13 जून 2019 तक, पन्द्रह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 30 मई से 10 जून 2019 तक, बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई- 1-301-2019-5- एक.- श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे ( 1985 ) , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष प्रोफेशनल. एग्जामिनेशन बोर्ड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-689- आयएएस- लीव-5 - एक ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2019 द्वारा दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 17 से 18 जून 2019 तक, दो दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री प्रभांशु कमल द्वारा अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद अग्रवाल, भाप्रसे ( 1991 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड ( अतिरिक्त प्रभार) तथा अध्यक्ष , प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अध्यक्ष , प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

[ भाग 1 6194

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

क्र. ई- 5-895 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) डॉ. मसूद अख्तर, आयएएस. , विकअ- सह- सचिव , मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 7 से 16 अगस्त 2019 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. मसूद अख्तर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह- सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. मसूद अख्तर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मसूद अख्तर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्र. ई - 1-182-2019-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन ( पे - मैट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

खाना ( 3 ) में अंकित पद

मुख्य सचिव वेतनमान में

पदोन्नति पर पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(1)

(2)

अध्यक्ष 1.

अपर मुख्य सचिव,

श्री मोहम्मद सुलेमान ( 1989 ) ,

राजस्व मण्डल प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं वि. क. अ.- सह - सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार ) .

ऊर्जा विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं वि. क. अ. सह-सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार).

क्र. ई- 1-298-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

- नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.

(4)

(3)

(2)

(1)

1.

आयुक्त,

डॉ. मसूद अख्तर (2001 ) ,

अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल.

वि.क.अ.- सह- सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल.

भाग 1 ]

6195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

(2)

(1)

2. श्री दुर्ग विजय सिंह ( 2004) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

3. श्रीमती जी. व्ही . रश्मि ( 2005 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.

4. श्रीमती शिल्पा गुप्ता ( 2008 ) , कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल.

5. श्री अनुराग वर्मा (2012 ) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर.

(3)

(4)

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार) .

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

(2 ) उपरोक्तानुसार डॉ. मसूद अख्तर द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव भाप्रसे ( 2003 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त , अनुसूचित जाति कल्याण , मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण , मध्यप्रदेश , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

क्र. ई- 1-299-2019-5-एक.- श्री संदीप यादव, भाप्रसे ( 2000 ) , आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2019

क्र. ई- 5-481 - आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस , आयएएस. , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को समसंख्यक पत्र दिनांक 13 जून 2019 द्वारा Just Governance for Human Security Caux Switzerland में आयोजित कांफ्रेस में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 2 से 6 जुलाई 2019 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 2 से 12 जुलाई 2019 तक, ग्यारह दिन का संशोधित पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री इकबाल सिंह बैंस की अवकाश अवधि में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार श्री मनोज श्रीवास्तव, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग तथा अध्यात्म विभाग तथा मछुआ कल्याण मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री इकबाल सिंह बैंस , भाप्रसे द्वारा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2019

क्र. ई- 1-293-2019-5-एक.- श्री संदीप यादव, भाप्रसे ( 2000 ) , आयुक्त, पंचायत राज , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त , हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी घोषित किया जाता है .

6196

क्र. ई - 1-302-2019-5- एक.- श्री राजीव रंजन मीना, भाप्रसे (2012) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई- 1-304-2019-5- एक.- श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे (1996 ) , प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी मध्यप्रदेश , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे ( 2004 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन , भोपाल तथा सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड - सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई- 5-940- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री राजीव शर्मा , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं उप प्रशासक, राजधानी परियोजना, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2019 द्वारा दिनांक 17 से 29 जून 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में, दिनांक 30 जून से 6 जुलाई 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई- 5-1013- आयएएस- लीव-5- एक. - ( 1 ) श्री हिमांशु चन्द्र, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 15 से 23 जुलाई 2019 तक , नौ दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु चन्द्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री हिमांशु चन्द्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु चन्द्र, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

भोपाल , दिनांक 9 जुलाई 2019

क्र. ई- 5-1013 - आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जुलाई 2019 जिसके द्वारा श्री हिमांशु चन्द्र, आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 15 से 23 जुलाई 2019 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्वारा निरस्त करते हुए श्री हिमांशु चन्द्र, भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , छतरपुर को दिनांक 15 से 23 जुलाई 2019 तक, नौ दिँन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु चन्द्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री हिमांशु चन्द्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु चन्द्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. ई. - 5-776-आयएएस लीव-5- एक. -( 1 ) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे. , सचिव, मुख्य मंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को दिनांक 1 से 10 जुलाई 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्य मंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.

6197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 26 जून 2019

क्र. ई-5-863 - आयएएस- लीव -5- एक.- ( 1 ) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे ( 2010 ) , संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को दिनांक 26 जून से 10 जुलाई 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी , भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री पी. डी. श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक, वित्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी , भाप्रसे द्वारा संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. डी. श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता ता.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1112- आयएएस लीव-5-एक.-( 1 ) श्री शिशिर गेमावत, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला रीवा , दिनांक 24 मई से 01 जून 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती हैं.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिशिर गेमावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3 ) अवकाशकाल में श्री शिशिर गेमावत, सहायक कलेक्टर, जिला रीवा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिशिर गेमावत, सहायक कलेक्टर, जिला रीवा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 28 जून 2019

क्र. ई. - 5-868- आयएएस - लीव - 5- एक.-( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूखी वली , आयएएस . , प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, भोपाल को दिनांक 1 से 10 जुलाई 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता ता.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. ई-5-1026- आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2019 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 29 मई से 14 जून 2019 तक, सत्रह दिन के अनुक्रम में दिनांक 15 से 29 जून 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई - 5-1049- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री अमर पाल सिंह, आयएएस. , तत्कालीन उपसचिव , मंत्रालय ( वर्तमान में उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ) को दिनांक 28 मार्च से 25 मई 2019 तक, उनसठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाशकाल में श्री अमर पाल सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमर पाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

6198

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2019

क्र. ई. - 5-978 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीधी को दिनांक 24 जनवरी से 7 मार्च 2019 तक, बयालीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाशकाल में श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे ( 2014 ) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-1031 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे, संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल तथा तत्कालीन संचालक, पंचायती राज एवं पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2019 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 6 से 14 जून 2019 तक, नौ दिन निरस्त करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 10 से 22 जून 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 जून 2019 एवं 23जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2019

क्र. ई. - 5-886- आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को दिनांक 14 से 16 जून 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्र. ई. - 5-959 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री फ्रेंक नोबल ए. , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, कटनी को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 द्वारा पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 3 से 22 जून 2019 तक , बीस दिन के अनुक्रम में, दिनांक 23 जून से 20 जुलाई 2019 तक, अट्ठाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 9 जुलाई 2019

क्र. ई. - 5-920 - आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री नीरज कुमार सिंह, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 10 से 12 जून 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री नीरज कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. ई. - 5-546 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री आई सी पी केशरी, भाप्रसे ( 1988 ) , तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग (वर्तमान में विकअ- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली) को दिनांक 13 से 20 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 13 से 14 जून 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री आई सी पी केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई सी पी केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक) .

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2019

क्र. एफ- 5-04-2011 - एक ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025-02-2018- यू.एस . II , दिनांक 22 मई 2019 द्वारा माननीय श्री विशाल धगट एवं माननीय श्री विशाल मिश्रा की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है .

6199

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

भाग 1 ]

(2) माननीय न्यायाधिपति श्री विशाल धगट एवं माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री विशाल मिश्रा द्वारा दिनांक 27 मई 2019 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीषा सेंतिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2019

क्र. एफ- ए-6-34-2015- एक ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश की राज्यपाल , श्री चन्द्रशेखर रायकवार, अधिवक्ता को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करतीं हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2019

क्र. ई- 5-896- आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएएस. , सचिव , लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 द्वारा दिनांक 29 मई से 12 जून 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 29 मई से 7 जून 2019 तक , दस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 8 , 9 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. एफ-1 (ए) 105-2016- ब- 2-दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जून 2019 को निरस्त करते हुए, श्रीमती यॉगचेन डी. भूटिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला बड़वानी को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 17 से 26 जून 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर पेलिंग ( सिक्किम ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यतावत् रहेंगी .

भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2019

क्र. एफ-1 (ए) 93-2017 - ब- 2-दो. राज्य शासन , श्रीमती अनीता मालवीय , भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को स्वयं के अस्वस्थ्यता के कारण दिनांक 14 जनवरी से 26 मार्च 2019 तक, बहत्तर दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से एक सौ चवालीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनीता मालवीय, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनीता मालवीय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं क्र.- एफ -1 ( ए) 157-1993- ब- 2- दो. - राज्य शासन , श्री जी. जनार्दन, भापुसे, अमनि/निदेशक, जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर स्वयं के अस्वस्थ्यता के कारण दिनांक 15 अप्रैल से 12 मई 2019 तक अट्ठाईस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जीत है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छप्पन दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

6200

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2019

फा. क्र. 3607-2019 - इक्कीस ब ( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा , मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण ) नियम, 2010 में संशोधन से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1007-2017-इक्कीस-ब- ( एक) , दिनांक 21 मार्च, 2017, जो मध्यप्रदेश के राजपत्र में 24 मार्च , 2017 को प्रकाशित हुई थी, को विखण्डित करते है.

Fl . No. 3607-2019 -XXI - B (One) . In exercise of the powers conferrred by the proviso to article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby, rescinds this department's notification F. No. 1007-2017 -XXI - B ( 1) , dated 21st March , 2017 , which waspublished in the Madhya Pradesh Gazette dated 24th March, 2017 regarding the amendments in the Madhya Pradesh Judicial Service ( Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits ) Rules , 2010.

भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2019

फा. क्र 1-2019-इक्कीस- ब ( एक) , 3628.- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 11 जुलाई, 2019 को मान्य करते हुए सुश्री दिव्या गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( प्रशिक्षु न्यायाधीश ) , ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 31 जुलाई 2019 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019

फाईल क्र. 2734-2018- इक्कीस ब (दो ) .- राज्य शासन, नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड( घ) सहपठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के उपनियम ( 12 ) के खण्ड (ख) के उपखण्ड ( ii ) के अंतर्गत एतद्वारा श्री रविन्द्र कुमार जैन, नोटरी , जिला हरदा को तत्काल प्रभाव से उनके नोटरी व्यवसाय के वर्तमान प्रमाण- पत्र की विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् दिनांक 15 जून 2020 तक की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय से निलंबित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2019

क्र. एफ 17-04-2019- ए- ग्यारह.- राज्य शासन, एतद्वारा निर्णय लिया गया है कि लॉजिस्टिक एवं वेहरहाउसिंग हब/पार्क को आवंटित/ लीज पर दिये गये भू- खण्डों हेतु लीज निष्पादन के संबंध में मध्यप्रदेश भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में भू-खण्डों हेतु अनुमोदित लीडडीड के प्रारूप में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1.

पैरा एक में General Manager District Trade & Industries Centre/Managing Director , Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam के स्थान पर Executive Director , Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited Regional Office .

2. पैरा दो प्रयोजन हेतु Logistic and Warehousing Hub/Park जोड़ा जाना.

3. कण्डिका एक में आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2015 के पश्चा Order Number F - 16-16-2017 - A- Eleven, dated 22-6-2018 .

4. कण्डिका चार में Provisionally and sbuject to the Govt . Orders जोड़ा जाना .

5. कण्डिका पांच में Industrial Plot/Land के स्थान पर Logistic and Warehousing Hub/Park एवं District Trade & Industries Centre/MP Audyogik Kendra Vikas Nigam के स्थान पर M. P. Industrial Development Corporation Limited Regional Office तथा General Manager/Managing Director के स्थान पर Executive Director .

6. कण्डिका ग्यारह में Prevalling lease rent whichever is less जोड़ा जाना.

7. कण्डिका ग्यारह में any activity of the lessee wich may cause or is causing inconvenience to nearby Industrial unit in proper functioning of their activities can be ground to cancel the lease deed of lessee.

8.

कण्डिका सत्रह में or otherwise के स्थान पर builtup space erected there upon but shall not.

9. कण्डिकाचौबीस में उद्योग वर्गीकरण माइक्रो स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीयल यूनिट के प्रावधान विलोपित किये जाकर लार्ज एण्ड मीडियम इण्डस्ट्रीयल यूनिट के प्रावधान लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग प्रयोजन हेतु मान्य बावत् संशोधन किया जाना.

भाग 1 ]

6201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

10. कण्डिका इकतीस में आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2015 के पश्चात् Order Number F - 16-16-2017-A- Eleven, dated 22 June 2018 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. एफ 17-07-2019-ए- ग्यारह.- विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-01-2010- बी- ग्यारह, दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कण्डिका क्रमांक 4( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :-

औद्योगिक क्षेत्र के नाम

क्र.

जिला क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में) (1)

(3) (4) (2)

85.96 1 औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा- धामनिया नीमच

क्र. एफ 17-06-2019- ए- ग्यारह. विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-01-2010- बी- ग्यारह, दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कण्डिका क्रमांक 4 ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित. किया जाता है :-

औद्योगिक क्षेत्र के नाम

जिला क्षेत्रफल क्र.

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3) (4)

82.84

उज्जैन

1 औद्योगिक क्षेत्र ताजपुर

क्र. एफ 17-03-2019- ए- ग्यारह. विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-01-2010- बी- ग्यारह , दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम , 2015 की कण्डिका क्रमांक 4 ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :-

जिला

क्र. औद्योगिक क्षेत्र के नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

1

679.59

होशंगाबाद

औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई

(आवासीय एवं

ग्रीनबेल्ट हेतु

क्षेत्रफल 47.61

हेक्टेयर भूमि

शामिल है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के . बरोनिया, उपसचिव.

जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. एफ 06-16-2002- तीन- जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, पुरानी जेल परिसर एवं भैल , दशहरा मैदान, भोपाल को विधान सभा बैठक दिनांक 8 जुलाई 2019 से 26 जुलाई 2019 के दौरान अस्थायी जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय नथानियल, अपर सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2019

क्र. एफ 1 (ए) 06-2016- ए- सोलह. - राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय प्रपत्र क्र. 766- confd - 2019 , दिनांक 2जुलाई 2019 के अनुक्रम में , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 17(ई ) 67-2008-3537-2019- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 6 जुलाई 2019 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी है, की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख अंकित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक की जाती है.

नाम तथा पद

क्र. (1)

(2)

नवीन पदस्थापना (3)

1 श्री रामप्रकाश अहीरवार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश,

वर्ग -1 .

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रीवा ( म. प्र. ) (रिक्त न्यायालय).

2. श्री मुकेश गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, सीधी ( म.प्र. ) (रिक्त न्यायालय ).

[ भाग 1 6202

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

भोपाल , दिनांक 18 जुलाई 2019

कं. एफ 01 (ए) 07 / 2019/ ए-16 , न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11 ) की धारा 7 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ (बी) 1-2014- ए- सोलह , दिनांक 2 जुलाई, 2014 को अतिष्ठित करते हए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का निम्नानुसार पुर्नगठन करती है:-

शासकीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए स्वतंत्र व्यक्ति-

-अध्यक्ष 1. श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश , इंदौर

2. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय , मध्यप्रदेश शासन, विंध्याचल भवन, भोपाल - सदस्य

सदस्य 3 . श्रीमती शिखा जोशी , महामंत्री, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ, 86- बी, वैशाली नगर, इंदौर

सदस्य 4. डॉ. धनराज डोगरे, सहायक प्राध्यापक,

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यलय, मध्यप्रदेश शासन)

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)- 453441 , जिला- इंदौर (मध्यप्रदेश )

नियोक्ता के प्रतिनिधि-

- सदस्य 1. श्री कैलाश अग्रवाल , अध्यक्ष , मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आग्रेनाइजेशन, ई-2/30 , अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

- सदस्य 2.

:

श्री डी. के मित्तल, डिप्टी चेयरमेन, दि मध्यप्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, खाल बुजुर्ग , पोस्ट मराल सरोवर, ए.बी. रोड, जिला- खरगोन -451660

- सदस्य 3. श्री सौरभ सांगला, अध्यक्ष, सी.आई.आई. मालवा जोनल काउंसिल एण्ड एक्जीक्यूटीव डायरेक्टर , एड्रो इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड

(कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सी.आई.आई) ई-2 /109, अरेरा कॉलोनी , नर्मदा हॉस्पिटल के पास, भोपाल (मध्यप्रदेश) 462016

4.

सदस्य श्री आलोक दवे , अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज मध्यप्रदेश 96, उद्योग भवन, पोलोग्राउण्ड, इंदौर (मध्यप्रदेश)

सदस्य 5. श्री अर्जुन खन्ना , मध्यप्रदेश बीडी उद्योग संघ , 1 सिविल लाईन्स, श्री बाबुराव पिंपलापुरे मार्ग , सागर (मध्यप्रदेश)

श्रमिकों के प्रतिनिधि-

1. श्री सुधीर चतुर्वेदी, प्रदेश विधिक सलाहकार , भारतीय मजदूर संघ , मध्यप्रदेश ठेंगडी भवन, भारत माता चौराहा (डिपो चौराहा ) भदभदा रोड,

सदस्य भोपाल (मध्यप्रदेश )-462003

सदस्य 2. श्री शंकर सिंह तिवारी, उपाध्यक्ष , मध्यप्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक, एम. 57-3 / ए, साकेत नगर, हबीबगंज, भोपाल (मध्यप्रदेश) -462024

सदस्य 3. श्री प्रमोद प्रधान, प्रांतीय महासचिव, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) 13- बी, पद्मनाभ नगर, भोपाल ( मध्यप्रदेश )-462023

4. श्री अजित जैन, प्रांतिय उपाध्यक्ष , एटक राज्य परिषद्, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक),

सदस्य शाकिर सदन, 5 पटेल नगर, लेबर कॉलोनी , भोपाल (मध्यप्रदेश) -462001 6203 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

5. श्री हरिओम सूर्यवंशी , प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा मध्यप्रदेश 142/1 प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल (मध्यप्रदेश) सदस्य राज्य सरकार, न्यूनतम वेतन (मध्यप्रदेश) नियम , 1958 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के अधीन एतद् द्वारा उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, इंदौर को उपरोक्त बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्ति करती है । No. F 01 (A) 07/ 2019/A- 16 In exercise of the powers conferred by section 7 read with section 9 of the Minimum Wages Act . 1948 (No. 11 of 1948) , and in supersession of this department's notification No. F(B) 1-2014 -A- XVI , dated 2nd july, 2014, The State Goverriment , hereby , reconstitutes the Madhya Pradesh Minimum Wages Advisory Board as follows : -

Independent persons including the government officials.-

- Chairman 1. Labour Commissioner , Madhya Pradesh , Indore

Member 2 Director, Directorate of Economics and Statistics , Government of Madhya Pradesh , Vindhyachal Bhavan, Bhopal

Member 3 Smt . Shikha Joshi , Maha Mantri , Swashrayee Mahila Seva Sangh , 86 - B , Vaishali Nagar , Indore

-Member 4 Dr. Dhanraj Dongre , Assistant Professor

-Member Dr. BR Ambedkar Social Science University (State University , Government of Madhya Pradesh) Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) -453441 District- Indore Madhya Pradesh

Representatives of Employers -

-Member 1 Shri Kailash Agarwal , President , Madhya Pradesh Small Scale Industries Organizations , E-2/30, Arera Colony, Bhopal -462016

-Member 2 Mr. D. K Mittal , Deputy Chairman , The Madhya Pradesh Textile Mills Association , Khal Bujurg Po . Maral Sarovar, A.B. Road, District- Khargone-451660 6204

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

-Member 3 Mr. Saurabh Sangla , Chairman , CII Malwa Zonal Council and Executive Director , Adro Industries India Ltd (Confederation of Indian Industries (CII ) E-2/ 109 , Arera Colony, Near Narmada Hospital , Bhopal (MP) 462016

Member 4 Shri Alok Dave , President, Assosiation of Industries , Madhya Pradesh 96, Udyog Bhawan, Polo Ground , Indore Madhya Pradesh

Member 5 Shri Arjun Khanna , Madhya Pradesh Beedi Industry Association, 1 Civil Lines , Shri Baburao Pimpalapure Marg , Sagar (M.P. )

Representatives of workers-

-Member 1 -Mr . Sudhir Chaturvedi , State Legal Advisor , Bhartiya Mazdoor Sangh , Madhya Pradesh Thengdi Bhawan , Bharat Mata Chouraha ( Depot Chouraha ) Bhadbhada Road, Bhopal Madhya Pradesh -462003

Member 2 Shri Shankar Singh Tiwari , Vice President , Madhya Pradesh National Labour Congress ( INTUC) M.57-3 / A , Saket Nagar , Habibganj , Bhopal (M.Ρ. ) - 462024

Member 3 Shri Pramod Pradhan , Provincial General Secretary, Center of Indian Trade Unions (CITU) 13 -B , Padmanabha Nagar, Bhopal Madhya Pradesh - 462023

Member 4 Shri Ajit Jain , Provincial Vice President , AITUC State Council , All India Trade Union Congress (AITUC) , Shakir Sadan , 5 Patel Nagar , Labour Colony , Bhopal (MP) -462001

-Member 5 Shri Hariom Suryavanshi , Senior Vice President , Hind Mazdoor Sabha, Madhya Pradesh 142/1 Professor Colony , Bhopal (MP )

The State Government hereby appoints the Assistant Labour Commissioner , Labour Commissioner Office , Indore , as The Secretary of the aforesaid Board under sub -rule ( 1 ) of rule 7 of the Minimum Wage (Madhya Pradesh) Rules , 1958 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मालसिंह, अपर सचिव.

6205 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

विभाग प्रमुखों के आदेश

उद्योग संचालनालय , मध्यप्रदेश

(स्थापना कक्ष)

क्र. 15-स्था.-1-ब- 2019-234

भोपाल, दिनांक 19 जून 2019 उ‌द्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ सहायक प्रबंधकों की विभागीय परीक्षा जो दिनांक 13 मार्च 2019 को प्रश्नपत्र ( सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ) " उ‌द्योग विभाग संबंधी नियम, अधिनियम " विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदस्थापना स्थान

क.

कर्मचारी का नाम

श्रेणी जिले का नाम

5

3

2

(1)

1

निम्न सिंगरौली श्री अनन्त वाकडे लक्ष्मण जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्रसिंगरौली

2

सश्रेय ग्वालियर श्री भावेश शर्मा

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्रग्वालियर

3

निम्न श्री सतेन्द्र सिंह धाकड

गुना

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र गुना

4

निम्न अलिराजपुर श्री प्रिंस रघुवंशी

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अलिराजपुर

5

श्री चंचल ठाकरे

उच्च बड़वानी

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बड़वानी

6

उच्च श्री दीपेन्द्र कुमार पयासी

अनूपपुर

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अनूपपुर

7 .

श्री राजीव शर्मा

निम्न मुरैना

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र मुरैना

8

श्री अजितेश आर्य

निम्न खरगोन

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र खरगोन

9

उच्च श्री आशीष पालीवाल

बैतूल

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बैतूल

10

निम्न पन्ना श्री विवेक यादव

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र पन्ना

11

उच्च उमरिया श्री दीपक गुप्ता

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र उमरिया

12

श्री अशोक शर्मा

निम्न दमोह

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र दमोह 6206

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

[ भाग 1 क.

पदस्थापना स्थान

कर्मचारी का नाम

श्रेणी जिले का नाम

1

2

4

5

3

13

खण्डवा

निम्न श्री आदित्य मोहन गुप्ता जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र खण्डवा

14

उच्च विदिशा सुश्री जयंती कुमारी जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र विदिशा

15

निम्न मुरैना सुश्री प्रियंका अग्रवाल :

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र मुरैना

16

निम्न सुश्री मेघा पाठक

नरसिंहपुर

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र नरसिंहपुर

17 भोपाल

निम्न सुश्री प्रियंका गोयल जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र भोपाल

18

सागर

उच्च श्री प्रवीण कुमार कुलदीप जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र सागर

निम्न 19

श्री ललित मन्द्रई

अशोकनगर

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अशोकनगर

20 दतिया

निम्न श्री संजय सिंह सोलंकी जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र दतिया

21 सीहोर

निम्न श्री लोकेन्द्र बोरासी जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र सीहोर

22

निम्न सुश्री पूजा नागवंशी

जबलपुर

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर

23 इन्दौर श्री हेमन्त चौहान

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र इन्दौर

24

श्री संदीप गोटिया

सिंगरौली

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र सिंगरौली

25

खण्डवा

सश्रेय

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र खण्डवा

श्री विजयनारायण सिंह ठाकुर

26

श्री दीपक जामरा

छिंदवाडा

उच्च

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र छिंदवाडा

27

निम्न श्री रितेश मण्डलोई

अलीराजपुर

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अलीराजपुर

28 डिण्डौरी श्री अभिषेक मरकाम

उच्च

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र डिण्डौरी 6207 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

श्रेणी

पदस्थापना स्थान

कर्मचारी का नाम

क. जिलेका नाम

5

4

2

3

1

29

निम्न हरदा श्री सुरेश कुमार सलामे जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र हरदा

30

उच्च श्री राजेश कुमार अलावा

बुरहानपुर

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बुरहानपुर

31 नीमच

निम्न श्री रवि चौहान

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र नीमच

32

उच्च सुश्री रागिनी कोल

जबलपुर

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र जबलपुर

33

उच्च इन्दौर सुश्री दीपिका ठाकुर जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र इन्दौर

34

निम्न उज्जैन सुश्री बेला सिंह

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र उज्जैन

35

निम्न रायसेन श्री मनोज यादव

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रायसेन

36

रीवा

निम्न श्री नीलेश कुमार साहू जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रीवा

37

निम्न रतलाम सुश्री रितु चौरसिया जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रतलाम

38

उच्च टीकमगढ़ श्री हितेश धाकड

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्रटीकमगढ़

39

उच्च श्री विवेक कुमार ‌द्विवेदी

छतरपुर

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर

40 भिण्ड श्री आन्नद शर्मा

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र भिण्ड

41

उच्च नीमच सुश्री प्रगति शर्मा जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र नीमच

42 रीवा

निम्न श्री विनोद मेहरा

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रीवा

43

उच्च श्री नवल किशोर जाटव

श्योपुर

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्योपुर

44

उच्च सुश्री मोनिका मालवीय

बड़वानी

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बड़वानी 6208

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

क.

कर्मचारी का नाम जिलेका नाम

2

1

3

45

सुश्री पार्वती मौर्य

इन्दौर

46

श्री सुनील कुमार शर्मा होशंगाबाद

47 दतिया श्री हरिओम तिवारी 48 रतलाम श्री नीरज कुमार बारकडे 49

धार श्री अतुल मरावी

क्र. 15- स्था.- 1-ब - 2019-235

पदस्थापना स्थान

श्रेणी 4

5

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र इन्दौर

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र होशंगाबाद

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र दतिया

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रतलाम

उच्च

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र धार

उ‌द्योग संचालनालय , मध्यप्रदेश भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ सहायक प्रबंधकों की विभागीय परीक्षा जो दिनांक 14 मार्च 2019 को प्रश्नपत्र ( सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ) " लेखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -

कर्मचारी का नाम क. जिले का नाम

3 1

2

1

सिंगरौली श्री अनन्त वाकडे लक्ष्मण

2

श्री सौरभ त्रिपाठी शहडोल

3

श्री भावेश शर्मा ग्वालियर

4

श्री सतेन्द्र सिंह धाकड गुना

5

श्री चंचल ठाकरे बड़वानी

पदस्थापना स्थान

उत्तीर्ण होने की श्रेणी 4

6

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र सिंगरौली

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र शहडोल

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्रग्वालियर

निम्न केन्द्र गुना जिला व्यापार एवं उ‌द्योग

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बड़वानी भाग 1 ]

6209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

कर्मचारी का नाम क. जिले का नाम

2

3 1

6

श्री दीपेन्द्र कुमार पयासी अनूपपुर

7

श्री राजीव शर्मा मुरैना

8

खरगोन श्री अजितेश आर्य 9

श्री आशीष पालीवाल बैतूल

10

पन्ना

श्री विवेक यादव 11

उमरिया श्री दीपक गुप्ता 12

श्री अशोक शर्मा दमोह

13

खण्डवा श्री आदित्य मोहन गुप्ता 14 विदिशा सुश्री जयंती कुमारी 15

राजगढ़ सुश्री सौम्या मलिक 16

गुना सुश्री अनुश्री सक्सेना 17

सुश्री मेघा पाठक नरसिंहपुर

18

भोपाल सुश्री प्रियंका गोयल 19

सागर श्री प्रवीण कुमार कुलदीप पदस्थापना स्थान

उत्तीर्ण होने की श्रेणी 4

6

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अनूपपुर

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र मुरैना

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र खरगोन

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बैतूल

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र पन्ना

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र उमरिया

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र दमोह

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र खण्डवा

उच्च जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विदिशा

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र राजगढ़

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र गुना

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र नरसिंहपुर

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र भोपाल

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र सागर 6210

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

कर्मचारी का नाम क. जिले का नाम

3 2

1

20 अशोकनगर श्री ललित मन्द्रई 21

श्री लोकेन्द्र बोरासी सीहोर

22

सुश्री सपना अहिरवार अशोकनगर

23

जबलपुर सुश्री पूजा नागवंशी 24

श्री हेमन्त चौहान इन्दौर

25 सिंगरौली श्री संदीप गोटिया 26

खण्डवा

श्री विजयनारायण सिंह ठाकुर

27

श्री दीपर्क जामरा छिंदवाडा

28

श्री रितेश मण्डलोई अलीराजपुर

29

श्री अभिषेक मरकाम डिण्डौरी

30

हरदा श्री सुरेश कुमार सलामे 31

श्री राजेश कुमार अलावा बुरहानपुर

32

नीमच श्री रवि चौहान 33

जबलपुर सुश्री रागिनी कोल पदस्थापना स्थान

उत्तीर्ण होने की श्रेणी

6 4

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्रअशोकनगर

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र सीहोर

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अशोकनगर

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र जबलपुर

उच्च जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र सिंगरौली

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र खण्डवा

संश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र छिंदवाडा

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अलीराजपुर

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्रडिण्डौरी

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र हरदा

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बुरहानपुर

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र नीमच

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र जबलपुर भाग 1 ]

6211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

कर्मचारी का नाम क. जिले का नाम

3 1

2

34

इन्दौर सुश्री दीपिका ठाकुर 35

उज्जैन सुश्री बेला सिंह 36 शहडोल सुश्री पुष्पांजलि सिंह मरावी

37

रायसेन श्री मनोज यादव 38

रीवा श्री नीलेश कुमार साहू 39

बालाघाट सुश्री कात्यायनी वर्मा 40

रतलाम सुश्री रितु चौरसिया 41 छिंदवाडा सुश्री वीना चौहान 42

उमरिया श्री आदित्य प्रसाद द्विवेदी

43

श्री राजेश डामोर इन्दौर

44

उज्जैन श्री मयंक डावर 45

बालाघाट श्री ऋषिकांत ठाकुर 46

श्री हितेश धाकड टीकमगढ़

47

छतरपुर श्री विवेक कुमार द्विवेदी

पदस्थापना स्थान

उत्तीर्ण होने की श्रेणी 4

6

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र इन्दौर

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र उज्जैन

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग . केन्द्र शहडोल

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रायसेन

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रीवा

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बालाघाट

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रतलाम

उच्च जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छिंदवाडा

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र उमरिया

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र इन्दौर

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र उज्जैन

सश्रेय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बालाघाट

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र टीकमगढ़

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र छतरपुर 6212

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

कर्मचारी का नाम

जिले का नाम

पदस्थापना स्थान

क.

उत्तीर्ण होने की श्रेणी

3

4

6 1

2

48

भिण्ड श्री आन्नद शर्मा

उच्च

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र भिण्ड

49

नीमच

निम्न सुश्री प्रगति शर्मा

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र नीमच

50

रीवा

श्री विनोद मेहरा

उच्च

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रीवा

51

श्री नवल किशोर जाटव

उच्च श्योपुर

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र श्योपुर

52

बड़वानी

उच्च सुश्री मोनिका मालवीय जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बड़वानी

53

इन्दौर

उच्च सुश्री पार्वती मौर्य

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र इन्दौर

54

श्री नरेन्द्र सिंह धाकड़

निम्न छतरपुर

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र छतरपुर

55 होशंगाबाद

उच्च श्री सुनील कुमार शर्मा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र होशंगाबाद

56

दतिया श्री हरिओम तिवारी

उच्च

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र दतिया

57

निम्न आगर मालवा श्री मुकेश कुमार वैष्णव जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र आगर मालवा

58

रतलाम

निम्न श्री नीरज कुमार बारकडे जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रतलाम

59

धार

उच्च श्री अतुल मरावी

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्रधार

60

उच्च जबलपुर श्री वीरेन्द्र कुमार परते जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र जबलपुर भाग 1 ]

6213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्र. 15-स्था. 1 -ब-2019-236.-

उ‌द्योग संचालनालय , मध्यप्रदेश भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ सहायक प्रबंधकों की विभागीय परीक्षा जो दिनांक 13 मार्च 2019 को प्रश्नपत्र ( सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ) " प्रक्रिया विकास योजनायें " विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

जिला

क.

कर्मचारी का नाम 2

3 1

1 सिंगरौली

वाकडे

पदस्थापना स्थान

उत्तीर्ण होने की श्रेणी 4

5

उच्च

श्री अनन्त लक्ष्मण जिला व्यापार एवं उ‌द्योग

केन्द्रसिंगरौली

2

श्री सौरभ त्रिपाठी शहडोल

3

ग्वालियर श्री भावेश शर्मा 4

श्री सतेन्द्र सिंह धाकड गुना

5

श्री प्रिंस रघुवंशी अलिराजपुर

श्री चंचल ठाकरे 6 बड़वानी

अनूपपुर श्री दीपेन्द्र कुमार पयासी 8

श्री राजीव शर्मा मुरैना

9

खरगोन श्री अजितेश आर्य 10

श्री आशीष पालीवाल बैतूल

11

पन्ना

श्री विवेक यादव

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र शहडोल

उच्च जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र गुना

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अलिराजपुर

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बड़वानी

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अनूपपुर

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र विदिशा

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र खरगोन

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बैतूल

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र पन्ना 6214

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

क.

कर्मचारी का नाम जिला

1

2

3 12

उमरिया श्री दीपक गुप्ता 13

श्री अशोक शर्मा दमोह

14

विदिशा सुश्री जयंती कुमारी 15

राजगढ़ सुश्री सौम्या मलिक 16

गुना सुश्री अनुश्री सक्सेना 17 मुरैना सुश्री प्रियंका अग्रवाल 18

हरदा सुश्री जूही तिवारी 19

सुश्री मेघा पाठक नरसिंहपुर

20

भोपाल सुश्री प्रियंका गोयल 21

सागर श्री प्रवीण कुमार कुलदीप 22 अशोकनगर श्री ललित मन्द्रई 23

दतिया श्री संजय सिंह सोलंकी 24 अशोकनगर सुश्री सपना अहिरवार 25

जबलपुर सुश्री पूजा नागवंशी 26

इन्दौर श्री हेमन्त चौहान पदस्थापना स्थान

उत्तीर्ण • होने की श्रेणी 4

5

उच्च् जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र उमरिया

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र दमोह

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र विदिशा

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र राजगढ़

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र गुना

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र मुरैना

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र हरदा

उच्च् जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र नरसिंहपुर

उच्च जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र भोपाल

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र सागर

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अशोकनगर

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र दतिया

निम्म जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अशोकनगर

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र जबलपुर

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र इन्दौर 6215 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

जिला

क.

कर्मचारी का नाम

पदस्थापना स्थान

उत्तीर्ण होने की श्रेणी

4

1

2

3

5 27 सिंगरौली श्री संदीप गोटिया

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र सिंगरौली

28

खण्डवा

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र खण्डवा

श्री विजयनारायण सिंह ठाकुर

29

श्री दीपक जामरा

छिंदवाडा

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र छिंदवाडा

30

श्री रितेश मण्डलोई

निम्न अलीराजपुर

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र अलीराजपुर

31 डिण्डौरी श्री अभिषेक मरकाम

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र डिण्डौरी

32

हरदा श्री सुरेश कुमार सलामे

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र हरदा

33

निम्न श्री राजेश कुमार अलावा

बुरहानपुर

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बुरहानपुर

34

खरगोन श्री राजीव बारदे

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र खरगोन

35

रीवा

श्री संदीप कोल

निम्न

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रीवा

36

नीमच

उच्च श्री रवि चौहान

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्रनीमच

37

उच्च जबलपुर सुश्री रागिनी कोल जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र जबलपुर

38

इन्दौर

निम्न सुश्री दीपिका ठाकुर जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र इन्दौर

39

उज्जैन

निम्न सुश्री बेला सिंह

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र उज्जैन

40

शहडोल

निम्न सुश्री पुष्पांजलि सिंह मरावी

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र शहडोल

41

रायसेन श्री मनोज यादव

उच्च

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रायसेन 6216

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

क.

जिला

कर्मचारी का नाम 1

3

2

42

रीवा श्री नीलेश कुमार साहू 43

रतलाम सुश्री रितु चौरसिया 44 छिंदवाडा सुश्री वीना चौहान 45

बालाघाट श्री ऋषिकांत ठाकुर 46

श्री हितेश धाकड टीकमगढ़

47

छतरपुर श्री विवेक कुमार द्विवेदी

48

भिण्ड श्री आन्नद शर्मा 49

नीमच सुश्री प्रगति शर्मा 50

रीवा

श्री विनोद मेहरा 51

श्री नवल किशोर जाटव श्योपुर

52

बड़वानी सुश्री मोनिका मालवीय 53

इन्दौर सुश्री पार्वती मौर्य 54

श्री नरेन्द्र सिंह धाकड़ छतरपुर

55 होशंगाबाद श्री सुनील कुमार शर्मा 56

दतिया श्री हरिओम तिवारी पदस्थापना स्थान

उत्तीर्ण होने की श्रेणी 4

5

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्ररीवा

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रतलाम

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र छिंदवाडा

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बालाघाट

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्रटीकमगढ़

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र छतरपुर

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र भिण्ड

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र नीमच

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रीवा

उच्च जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्योपुर

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र बड़वानी

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र इन्दौर

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र छतरपुर

निम्न जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र होशंगाबाद

निम्न जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र दतिया 6217 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

कर्मचारी का नाम

क.

पदस्थापना स्थान

जिला

उत्तीर्ण होने की श्रेणी

4

1

2

3

5 57

उच्च आगर मालवा श्री मुकेश कुमार वैष्णव जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आगर मालवा

58

उच्च रतलाम श्री नीरज कुमार बारकडे जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र रतलाम

59

निम्न धार

श्री अतुल मरावी

जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केन्द्र धार

60

निम्न श्री वीरेन्द्र कुमार परते

जबलपुर

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर

शैलेन्द्र सिंह चौहान, सहायक संचालक.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सतना , मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 27 जून 2019

क्र. 229-5-अ- एससी - 2-2019 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 19-196-2003 - एक-4, भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कंण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, शासकीय उ. मा. विद्यालय , चोरमारी का नामकरण " स्वर्गीय श्री शत्रुघ्न सिंह तिवारी , शासकीय उ. मा. विद्यालय चोरमारी " किये जाने का आदेश दिया जाता है.

सतेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

6218

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक 278 - भू- अर्जन- 2019.-ललितपुर- सिंगरौली रेलवे लाइन से प्रभावित सिंगरौली जिले के 22 ग्रामों की भूमियों के अर्जन हेतु भूमि पुनर्वास और पुर्नव्यस्थापन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत नीचे दी गई अनुसूची अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 20 जुलाई 2018 में प्रकाशित कराई गई थी साथ ही स्थानीय समाचार- पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था.

अनुसूची

स. क्र.

घोषणा क्रमांक एवं दिनांक

(1)

(2)

1 221/भू-अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 2 223/भू- अर्जन/2018 , सिंगरौली , दिनांक 30-6-2018 3 225/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 4 227/भू-अर्जन/2018 , सिंगरौली , दिनांक 30-6-2018 5 229/भू-अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 6 231/भू-अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 7 233/भू-अर्जन/2018 , सिंगरौली , दिनांक 30-6-2018 8 235/भू-अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 9 237/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली , दिनांक 30-6-2018 10 239/भू- अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 11 241/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 12 243/भू- अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 13 245/भू- अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 14 247/भू- अर्जन/2018 , सिंगरौली , दिनांक 30-6-2018 15 249/भू-अर्जन/2018 , सिंगरौली , दिनांक 30-6-2018 16 251/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली , दिनांक 30-6-2018 17 253/भू- अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 18 255/भू-अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 19 263/भू- अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 20 257/भू- अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 21 259/भू-अर्जन/2018, सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 22 261/ भू- अर्जन/2018 , सिंगरौली, दिनांक 30-6-2018 अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि

ग्राम (3)

तहसील (4)

क्षेत्रफल (5)

12.493 हे.

चितरंगी

झोखो

5.726हे .

चितरंगी

रेही

2.884हे.

चितरंगी

खम्हरिया खुर्द

चितरंगी

19.474हे.

खम्हरिया कला

13.458हे.

आमो

देवसर

29.418हे.

देवसर

बडोखर

14.704हे.

देवसर

भलुगढ

देवसर

0.213 हे.

भरूहा

7.864 हे.

छीबा

देवसर

14.778 हे .

ढोंगा

देवसर

40.973हे .

गिधेर

देवसर

देवसर

1.189हे.

गोंदवाली

देवसर

20.682हे.

हर्रा चन्देल

3.798 हे.

देवसर

झरिया

16.768 हे.

कटौली

देवसर

खडौरा

1.496 हे.

देवसर

देवसर

10.521 हे.

खोभा

देवसर

4.943हे.

कुर्सा

14.185 हे.

बरिगवां

देवसर

देवसर

28.059हे.

पूरबा जागीर

14.843हे.

देवसर

सहुआर

देवसर

सीलफ

18.078हे.

2. सिंगरौली, दिनांक 30 जून 2018 उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरांत विधान सभा निर्वाचन, 2018 एवं लोक सभा निर्वाचन, 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने से भू- अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय - सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी . धारा 19 के तहत घोषणा प्रकाशन की तिथि से भू- अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय - सीमा दिनांक 20 जुलाई 2019 से व्यपगत हो जायेगी. चूंकि सीधी सिंगरौली रेल लाईन परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से संबद्ध है तथा यह कार्य रेल लाईन निर्माण का भाग है, यह अर्जन की कार्यवाही रैखिक दिशा में व लोक प्रयोजन के लिये हो रही है जिस कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता है.

3. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही की अवधि आगामी 12 माह के लिये बढ़ाये जाने की अनुमति दी जाती है.

के. व्ही. एस. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 12 जुलाई 2019 क्रमांक भू-अर्जन- 2019- नस्ती क्रमांक 10-2019- एलए

[आपसी सहमति से भूमि कय नीति]

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.2.2014 / सात /ए, दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014)अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की अ" आपसी सहमति से भूमि कय नीति" जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम भारत सरकार रेल मंत्रालय की इंदौर -अकोला रेल्वेलाईन अमान परिवर्तन कार्य में प्रयोग हेतु विद्युत पारेषण केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्रभावित ग्राम सुलगांव की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका निवरण निम्नानुसार है तथा इकसे भू-स्वामी /भू स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका-11 (1)के अंतगत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता हे । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

-: आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि/ मकान का विवरण :-

जिला-खंडवा , तहसील पुनासा , प.ह.न. -10, ग्राम सुलगांव, रा.नि. मंडल मांधाता

प्रभावित रकबा :- 0.560 हेक्टेयर

ख.न.

कं. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम

अन्य संपत्ति

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

सिंचित रकबा हे. में

असिंचित रकबा हे. में

5

6

4

3

2

1

1

0

0

0.560है.

0.560है.

793/1 1.68हे.

मकबूलबाई बेवा यशवंतसिंह, अनिताबाई, मंजुबाई, धनकुंवरबाई पुत्री यशवंतसिंग, नारायणसिंह, दिनेशसिंग पिता यशवंतसिंह पिता जालमसिंह निवासी ग्राम सुलगांव

तनवी सुंद्रियाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

6220

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 1429- भू-अर्जन-2019- प्रकरण क्र. 08- अ-82-2019-20

इन्दौर, दिनांक 18 जुलाई 2019 ( भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013) की धारा-11 (1 ))

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013 ) की धारा-11 (1 )) के उपबन्धो के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारियो को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

प्रस्तावित रतलाम- खण्डवा अमा परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) के कार्य की प्रकृति लोक हित मे अर्न्तगत सार्वजनिक प्रयोजन की है । अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है । जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है, इस कारण से धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।

// अनुसूची //

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

ग्राम का नाम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्र्तगत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

3

2

1

3.726 हे0

चौरडिया

2.955 हे0

उप मुख्य इंजीनियर

झिकरियाखेडी

9.283 हे0

उमठ

(निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर

रतलाम-खण्डवा अमा परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) के प्रयोजन हेतु

1.276 हे0

रसकुंडिया

इन्दौर

2.696 हे0

रतवी

डॉ अम्बेडकर नगर महू

6.921 हे0

बैकां

4.233 हे0

कुलथाना

7.092 हे0

गवालू

नोट:-

1 उपरौक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल मे कमी अथवा वृद्धि सम्भावित है ।

2 उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एव भू-अजन अधिकारी डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इन्दौर / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

3 प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहीत नही है । 4 प्रस्तावित प्रयोजन लोक प्रयोजन होने से भू- अर्जन के लिए सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट प्राप्त है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

6221

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 3451 - भू-अर्जन- वर्ष 2019

बैहर, दिनांक 18 जुलाई 2019

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उप धारा (1 ) एवं (6) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हे ।

भूमि का वर्णन

क. जिला बालाघाट

ग. ग्राम- लगम/ गुदमा

ग्राम का नाम भूमिस्वामी का नाम

1

2

लगमा

ओसराम पिता पंचमसिंह परधान

गनीराम पिता रामलाला गोंड

सुधा पति गोविंद गोंड एवं अन्य

राजेन्द्र पिता ओसराम परधान

अशोक पिता बलीराम परधान

रूपलता पति गोंविद एवं अन्य

कृष्णकुमार पिता ओशराम परधान

अश्विन पिता अशोक परधान गुदमा

सहित पिता अशोक परधान

शुभम पिता अशोक परधान

अनुसूची

ख. तहसील परसवाड़ा

घ. क्षेत्रफल 8.639 हे 0 खसरा नं०

अधिग्रहित रकबा हे ०में

3

4

2.002

97/1/1

0.405

97/1/2

2.012

97/2

0.809

97/3

97/4

0.405

2.016

97/5

0.405

97/6

0.210

157/1/1

0.210

157/1/2

0.219

157/1/3

8.639

कुल रकबा

2- अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट [email protected] एवं म०प्र० भाासनः राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है । 3- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) /भू-अर्जन अधिकारी बैहर के न्यायालय तथा खान प्रबंधक सकवा खान के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6222

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 36 - भू-अर्जन -2019

भोपाल , दिनांक 24 जुलाई 2019 अंर्तगत धारा -19 भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इसबात. का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में टेम सिचाई परियोजना तहसील - बैरसिया जिला- भोपाल के ग्राम चन्द्रपुरा के लिए पाल, डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013 ) धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

टेम सिचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- चन्द्रपुरा

तहसील - बैरसिया

जिला - भोपाल स.क्र. नाम कृषक / पिता का नाम / जाति/ ग्राम कक्ष क्र. / प्लाट कोड क्र.

कुल प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)

भूमि का कुल रकबा (हेक्टयर में)

1

2

3

4

5

0.960

0/172803647001

0.960 1 धूरसिंह पुत्र प्रभूलाल

1.323

2/172800908001

1.323 2 जगन्नाथ पुत्र हरलाल

0.518

0.518

2/172803648001

3 रामकिशन पुत्र हरिसिंह

2.801.

महायोग:

2.801 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बैरसिया, जिला - भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

6223

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक 35 - भू- अर्जन-2019

अंर्तगत धारा -19 भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इसबात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में टेम सिचाई परियोजना तहसील- बैरसिया जिला - भोपाल के ग्राम - खेड़ली के लिए पाल, डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

टेम सिचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- खेड़ली

तहसील - बैरसिया

स.क्र. नाम कृषक/पिता का नाम / जाति/ ग्राम

2

1

1 गोरधन पुत्र मुलाप सिंह

2 मोकम सिंह पुत्र दयाराम

3 चैन सिंह पुत्र मानसिंह

4 सूरत सिंह पुत्र मुलाप सिंह

5 भगवान सिंह पुत्र राम सिंह

6 करन सिंह पुत्र मंशाराम

7 भारत सिंह पुत्र बापूलाल

8 भंवरलाल पुत्र मानसिंह

9 मानसिंह पुत्र ओंकार सिंह

मोहर सिंह पुत्र गेंदाजी

10

11 हमीर सिंह पुत्र मंशाराम

12 सौदान सिंह पुत्र बापूलाल

13 दीवान सिंह पुत्र बापूलाल

देवीराम पुत्र मचल सिंह

14

15 नारायण सिंह पुत्र मंशाराम

नन्नूलाल / मचल सिंह

16

सिंगार बाई पत्नि प्रताप सिंह

17

मिश्रीलालं पुत्र धन्नालाल

18

19 | मानसिंह पुत्र धन्नालाल

जिला - भोपाल कक्ष क्र. /प्लाट कोड क्र.

भूमिका कुल रकबा (हेक्टयर में)

कुल प्रभावित रकबा (हेक्टयर में) 3

4

5

0.708

0.708

02/172803523002

2.359

2.359 02/172803547001

0.246

0.246

02/172803548001

0.130

0.551

02/172803520002

3.348

3.348 02/172803554001

1.519

1.519 02/172803553001

1.070

1.070

02/172803517001

0.426

0.426 02/172803549001

0.266

0.266

02/172803550001

1.300

1:300. 02/172803559001

1.013

1.013

02/172803551001

0.904

0.904 02/172803516001

0.821

0.821 02/172803515001

1.038

1.038

02/172803555001

1.493

1.493

02/172803552001

1.270

1.270 02/172803556001

0:100

0.470

02/172803557002

0.895

0.895 02/172803540001

0.300

1.084

02/172803539001 6224

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

स.क्र. नाम कृषक/पिता का नाम/जाति / ग्राम 1

2

20 राम प्रसाद पुत्र धन्नालाल

21 मलखान सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह 22 धनसिंह पुत्र कमोद सिंह

23 कमरलाल पुत्र नारायण सिंह

24 शिवराज पुत्र कमरलाल

25 सर्जन सिंह पुत्र नारायण सिंह 26 सब्बोबाई पत्नि बारेलाल

27 सब्बोबाई पत्नि बारेलाल

:

28 नारायण सिंह पुत्र हरलाल

29 तकत सिंह पुत्र दोलत सिंह

30 लालाराम पुत्र हजारीलाल

31 पार्वती पत्नि नारायण सिंह

32 मलखान सिंह पुत्र भगवान सिंह 33 प्यारे सिंह पुत्र घूरेलाल

34 गोलो बाई पत्नि पर्वत सिंह

35 राम प्रसाद पुत्र लालचंद

36 तुलाराम पुत्र रामरतन

37 राम सिंह पुत्र हरबगस

38 उधम सिंह पुत्र हरबगस

39 बालकिशन पुत्र हरलाल

40 हीरालाल पुत्र मांगीलाल

41 भारत सिंह पुत्र गंगाराम

42 प्रथी सिंह पुत्र हरीसिंह

43 विजयराम पुत्र मांगीलाल

44 गणेशराम पुत्र बालकिशन

45 भारत सिंह पुत्र बालकिशन

46 रामदयाल सिंह पुत्र ग्यारसी राम 47 हरीसिंह पुत्र गोरेलाल

कक्ष क्र. / प्लाट कोड क्र.

कुल प्रभावित रकबा (हेक्टयर

भूमिका कुल रकबा (हेक्टयर में)

3

4

5.

0.230

0.781

02/172803541001

0.225 02/172803575001 0.315

1.073

1.073 02/172803571001

0.270

0.270 02/172803581001

0.509

0.509 02/172803569001

1.277

0.780 02/172803580001

0/172803697002 0.908

0.908

0.365

0/172803697001

0.365 0/172803708001 0.259

0.259

0.238

0.238 0/172803707001

0.398

0.398 0/172803706001

0/172803704001 1,498

1.498

0.974

0/172803703001

0.974

0.554

0.554 0/172803701001

2.458

0/172803699001

2.458

0.776

0.776 0/172803694001

0.936

0.936 0/172804092001

1:259

1.259 0/172803758001

1.275

0/172803759001

1.275

1.509

0/172803760001.

1.509

0.678

0/172804095001

0.678

1.018

0/172804097001

0.340

0.474

0/172803761001

0.474

0.284

0.284 0/172804098001

1.746

0/172803763001

1.746 0/172803764001 1.509

1.509

1.751

1.751 0/172804099001

1.555

0/172803766001

1.555 6225 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

स.क्र. नाम कृषक/पिता का नाम/ जाति/ ग्राम कक्ष क्र. / प्लाट कोड क्र.

कुल प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)

भूमिका कुल रकबा (हेक्टयर में)

1

2

3

4

5

1.915

48

1,915 डालचंद पुत्र मांगीलाल

0/172804100001

0.357

0/172803702001 .

49 हरचंद पुत्र लालचंद

0.357

0.130

0/172803705001

50 हजारीलाल पुत्र रामरतन

0.130

1.528

0/172803712001

51 मोहर सिंह पुत्र राम प्रसाद

1.140

1.282

52 रमकू बाई पत्नि गोरेलाल

1.282

0/172803768001

0/172803726001 1.806

1.806 53 जगदीश पुत्र कैलाश

0/172804088001 0.972

54

0.710 रिन्जय सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह

0.680

0/172803729001

0.250 55 कोमल बाई पत्नि मुन्शीलाल

56 जोधाराम पुत्र प्रताप सिंह

1.593

0/172803749001

0.760

0.678

0/172803664001

57 रामलाल पुत्र हरिसिंह

0.678

1.092

58 माखन सिंह पुत्र रामपाल

0/172803670001

1.092

0.573

59 गोपीलाल पुत्र मानसिंह

0.573

0/172803676001

1.518

0/172803686001.

60 मोरसिंह पुत्र बंशीलाल

0.980

1.353

0/172803691001

0.300 61 लालसिंह पुत्र मुन्शीलाल

महायोग:

62.905

56.010 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बैरसिया, जिला- भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 6226

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 जुलाई 2019 क्रमांक 5039- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101 / 2016 / एम० पी० एस ० / 31 / 1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघांत निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जितकी जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

3

2

1

रकबा-

चौरई

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा

ग्राम- हिवरस डी प० ह०न-01 ब.न.-316 रा.नि.मं.- चौरई

02.000 हेक्टेयर

एवं उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

परिसंपत्तियां ।

पेंच परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित ग्राम के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में व्यपवर्तन वृहद 6227 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन को जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ां जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्रमांक 5040- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ --22 ए / 101 /2016/ एम ०पी० एस०/ 31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू न्हीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 6228

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

1. जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

2

6 3

4

5

छिंदवाडा

जेवाड़ा

पेंच

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिंदवाडा जिला छिन्दवाडा

रकबा-

0.300 हेक्टेयर

एवं उपरोक्त भूमि

परआने वाली

परिसंपत्तियां ।

व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांर्य तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूरि अधिग्रहण किये जाने व संबंध में

ग्राम झंझरिया उर्फ खुटिया प०ह०न-37 ब.न.-207 रा.नि.मं. -छिंदवाडा

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म० प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( नान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिंदवाडा, जिला छिन्दवाडा (म० प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन रात्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना त्रांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालग कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष क्रमांक 5041 - भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101 /2016/ एम०पी०एस ० / 31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 6229 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

3

1

2

4

5

6 चौरई

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा

ग्राम- झिलमिली प०ह०न-21 / 39 ब.न.-110 रा.नि.मं.-चौरई

रकबा- 0.340 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

व्यपवर्तन वृहद पेंच परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितब्द्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्तान) का निरीक्षण कार्यालय. कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-0। चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन लिये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6230

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्रक्र.- ए- 1267-68

राजगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2019 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम • 2013 क्र. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम सेमला

विवरण

क्रं.

1 निजी भूमि 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

जिला राजगढ तहसील - जीरापुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

कुल रकबा

41.002

25.632 41.002

25.632

अनुसूची(2)

(1 ) कुण्डालिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से क्रं.

कृष्क का नाम व पिता /

पति का नाम

2

1

1 घीसालाल आ. प्रभूलाल जाति भोपा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

2 दरियावबाई पति प्रेमसिंह जाति सोधिया पता नि. बस स्ट्रेड के पीछे वार्ड क जीरापुर भूमि स्वामी

योग

3 कृष्णगोपाल पिता जगन्नाथ जाति ग्रहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

भूमि का अर्जित रकबा भूमि का कुल रकबा

खसरा क.

3

4

5

200/1/1/3

2.000

1.000

2.000

1.000

1.000

200/1/1/25

2.000

1.000

2.000

1.000

2.000

200/1/1/24

2.000

1.000

200/1/1/17

4 कन्हैयालाल आ. श्रीलाल नर्मदाबाई बेबा श्रीलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

5 शंकरलाल आ. गुलाब जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

6 गंगाधर पिता जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

2.023

1.013

2.023

1.013

1.863

200/1/1/20

1.663

1.663

1.863

0.223

200/1/1/23

2.000

2.000

0.223 6231 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रं.

भूमि का अर्जित रकबा

भूमि का कुल रकबा

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा क.

5

4

2

3

1

0.176

0.289

200/1/1/22/0006

7 रामचरण पिता जॅकार जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.223

0.223

200/1/1/59/001

0.399 योग

0.512

0.223

0.223

200/1/1/59/002

8. विजयसिंह पिता जॅकार जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.223

0.223

योग

0.231

200/1/1/70

0.231

9. मदन आ. रामबक्स जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.231

0.231

योग

10

200/1/1/71

0.231

0.231 प्रहलाद आ. रामबगस जाति दोगी पता निवासी ग्प्रम भूमिस्वामी

0.231 योग

0.231

0.232

0.232

200/1/1/72

11 कन्हैयालाल पुत्र रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.232 योग

0:232

12

0.231

200/1/1/73

0.231

प्रभूलाल पिता रामबंगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.231

0.231 योग

13

2.000

200/1/1/16

0.990 रामनारायण आ. गुलाब जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.990

2.000

14

0.223

0.223

200/1/1/59/0003

राधेश्याम पिता हरिचरण जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.223

0.223 15

0.223

200/1/1/59/0004

0.223 फूलसिंह लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.223

0.223

योग

16

0.224

0.224

200/1/1/59/0005

कनिराम पिता जगन्नाथ जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.224

0.224

0.223

200/1/1/59/0006

0.223

17 शिवनारायण हरिसिंह पिता बापूलाल मांगूबाई बेबा बापूलाल जाति दोगी पता निवासी ग्राम राजगढ

0.223 योग

0.223

18

0.224

0.224

200/1/1/59/007

गोरीलाल आ. जगन्नाथ जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.224 योग

0.224

19

200/1/1/7

1.500

2.000

विजयसिंह आ. रामगोपाल जाति दांगी पता निवासी हरीगढ़ भूमि स्वामी

200/1/1/8

2.000

1.500 योग

3.000

4.000

20

1.000

200/1/5/2

1.000

बदामबाई बेबा दुर्गालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

1.000

1.000 6232

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

भूमि का अर्जित रकबा

भूमि का कुल रकबा

खसरा क.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

5 2

4

3

1

0.375

200/1/1/19/1

0.500

21 रिमेश पिता छीता जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.375

0.500

योग

22

0.375

200/1/1/19/2

0.500

भूलीबाई बैवा मोहनलाल देवराज आ. मोहनलाल ना.. बा.सर. माता भूलीबाई जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.500

0.375 योग

23

0.500

0.375

200/1/1/19/3

रामप्रसाद पिता छीता जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.375 योग

0.500

24

0.500

0.375

200/1/1/19/4

भंवरीबाई बैवा छीता जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.500

0.375 25

200/1/1/39

0.679

0.679

शिवसिंह आ. नाथूलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.679

0.679 26

0.679

200/1/1/37

0.679

घीसालाल आ. नाथू जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.679

0.679

0.466

0.466

200/1/1/58

27 रामगोपाल आ. बाबरु जाति दांगी भूमि स्वामी

0.466 योग

0.466

28

0.466

0.466

200/1/1/57

गोरधन आ. बाबरु जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.466

0.466

योग

0.465

0.465

200/1/1/56

गिरधारी आ. बाबरु जाति दांगी भूमि स्वामी

29

योग

0.465

0.465

30

0.465

0.465

200/1/1/55

देवनारायण जगदीश पिता प्रभूलाल जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.465

0.465 31

1.012

1.012

200/1/28/1

हीरालाल आ. भवरलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.012

1.012 योग

32

1.011

1.011

200/1/28/2

रामनारायण पिता भवरलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

1.011

1.011 33

0.466

0.466

200/1/1/43

गोपाल पिता उँकार जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.466 योग

0.466

34

200/1/1/62

1.721

0.200 भागीरथ पिता भवाना जाति भोपा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.721

0.200 योग

35

200/1/1/63

0.200

1.720

रमेश भावसिहं पप्पूलाल मेवाबाई पिता कालू मु. सुन्दरबाई बैवा कालू पता निवासी भूमि स्वामी

0,200

1:720

योग 6233 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

भूमि का अर्जित रकबा

भूमि का कुल रकबा

खसरा क.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

3

4

5 2

1

36

0.200

1.720

200/1/1/61

प्रभूलाल आ. भवाना जाति भोपा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.200

1.720

योग

37

2.000

2.000

200/1/1/13

मुन्नीबाई बैवा देवीसिंह महेन्द्रसिंह नंदकिशोर राधिका पिता देवीसिंह जाति जाट पता सेमला नरसिंहगढ़ राजगढ़ म०प्र०

2.000

2.000

योग

38

0.300

200/7/2

0.569

सोनाथसिंह आ. रोडीलाल प्रेमबाई बेबा रोंडीलाल जाति लोढा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.300 योग

0.569

39

0.179

0.179

200/7/3

गोरधन पिता कालू जाति लोडा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.179

0.179

योग

40

0.250

200/7/4

0.557

कंकूबाई पति प्रभूलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.250

0.557

योग

41

0.231

0.231

200/1/1/30

भवरलाल पिता रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.231

0.231

योग

42

0.231

0.231

200/1/1/69

रामसिंह पिता रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.231

0.231

योग

43

0.250

200/1/1/21/0002

1.011

रामप्रताप गौरधन आ. भंवरलाल पु.भवंरीबाई बेवा भंवरलाल कंवरलाल आ. रोडीलाल जाति दोगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.250

1.011

योग

44

0.150

1.012

200/1/1/21/0001

रामप्रसाद शिवचरण आ. घीसालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.150

1.012

योग

45

0.679

200/1/1/38

0.679

रामलाल पिता नाथू जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.679

0.679

योग

25.632

41,002

कुल योग

नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर कार्यालय में किया जा सकता है । 6234

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

प्रक्र.-ए- 1315-16

राजगढ़, दिनांक 5 जुलाई 2019 क्रमांक / भू-अर्जन / 2019 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक /अ-82 /18-19.....

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बालदिया , एवं रावतपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि बालदिया के तालाब का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है एंव इस हेतु भूमि का अर्जन किया जा रहा है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि

विवरण

स.क.

(2)

( 1)

बालदिया

1

2

रावतपुरा

कुलयोग:-

-: अनुसूची ( 2 ) :-

बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि: ग्राम बालदिया

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 प्रेमसिंह पिता देवीराम, कमलाबाई पति प्रेमसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

2 संतोष पिता प्रभूलाल, सुन्दरबाई पति संतोष जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

3 रतनलाल, पिता मांगीलाल, द्रोपदबाई पति रतनलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

4 गोकुलप्रसाद पिता प्यारजी, छमूबाई पत्नि गोकुलप्रसाद जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

तहसील:- राजगढ़ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

योग

कुल रक्बा

कुल सर्वे नं.

(5)

(4)

(3)

5.812

30

10.563

i

8.224

20.450

22

14.036

31.013

52

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा (हेक्टे. )

भूमि (हेक्टे.) कुल रकबा (हेक्टे. )

4

5

3

0.442

132

0.442

0.442

1

0.442

0.976

0.976

134

0.976

0.976

1

0.600

0.405

136/1

1

0.600

0.405

0.560

1.000

136/6

1

1.000

0.560 6235 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

खसरा नंबर

स

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित रकबा (हेक्टे.) भूमि (हेक्टे.)

कुल रकबा (हेक्टे.)

5

4

3

2

1

0.248

0.532

138/4/1

5 प्यारजी पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.248

0.532

1

योग

0.248

0.532

138/4/2

6 भोनजी पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.248

0.532

1

योग

0.248

0.532

138/4/3

7 अमरलाल , नर्बदीबाई , संमतबाई, केसरबाई, भंवरबाई पिता रामलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.248

0.532,

1

योग

0.248

0.532

138/4/4

8 घीसीबाइ बैवा लक्ष्मण , सांवरलाल , ग्यारसीराम पिता लक्ष्मण जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.248

0.532

1

योग

9 मदनलाल पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.246

0.532

138/4/5

0.246

0.532

1

योग

0.190

0.190

139

10.

0.139

0.278

140

रमकूबाई पति अमरलाल जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.171

0.228

141

0.082

0.164

142

0.582

0.860

4

योग

0.240

0.240

143

0.284

0.569

144

11 गोरीलाल पिता भोना, शांतिबाई पुत्री भोना जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.189

0.531

145

0.139

0.139

146

0.852

1.479

4

योग

गिरधारी पिता कालू जाति लोडा नि. ग्राम भूमि स्वामी

12

0.081

0.258

121/3

0.081

0.258

1

योग

0.080

124

0.304

13 मांगीलाल, नाराण पुत्र हरलाल , रोडीबाई पुत्री हरलाल मांगी, कस्तुरी पुत्री देवीराम जाति लोडा नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.080 योग

0.304

1

0.080

1.292

125

सुन्दरबाई बेवा पाचू जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

14

0.080 योग

1.292

1

अमरलाल पिता देवा जाति लोडा नि. ग्राम भूमि स्वामी

15

0.048

0.164

148/1

योग

1

0.164

0.048 6236

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

16 धापूबाई बेवा अमरसिंह प्रेमसिंह धनसिंह ग्यारसीबाई ललताबाई पिता अमरसिंह जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

17 कन्हैयालाल , अमरीबाई पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

18 ब्रजमोहन पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

19घीसालाल पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

कुलयोग:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

प्रभावित रकबा (हेक्टे. ) खसरा नंबर

भूमि (हेक्टे. ) कुल रकबा (हेक्टे.)

5

4

3

0.082 0.082

149/1

0.082 0.082

1

0.082 0.082

149/2

0.041 0.041

153/2

0.123 0.123

2

0.082 0.082

149/3

0.038

0.038

151

0.041

0.041

153/3

0.161

0.161

3

0.023

0.083

149/4

0.038

0.038

150

0.041

0.041

153/1

0.102

0.162

3

5.812 10.563

30

बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र, वेस्टवियर व सड़क में प्रभावित भूमि:- ग्राम रावतपुरा

1 ईश्वरसिंह पिता अमरसिंह, हि. 38 पै. प्रेमकुंवर बेवा उमरावसिंह, रघुवीरसिंह उदलसिंह सुरेन्द्रसिंह, इन्दरसिंह श्यामसुन्दरसिंह, कृष्ण कुंवर पिता उमरावसिंह हि. 1 पै. चैनसिंह हि. 1 पै. पिता पर्वतसिंह, मांगीलाल कमलसिंह, रोड कुंवर, कलाकुंवरबाई पिता हरिसिंह. हि 20 पैसा जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

2 रेशम कुंवर बेवा रायसिंह कुमेरसिंह, अर्जुनसिंह, मांगीलाल पिता रायसिंह कैलाश कुंवर, होकम कुंवर, धापू कुंवर, सुगन कुंवर पिता रायसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

3 प्रभूलाल पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

4 कंवरलाल पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

रूगनाथ पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 5

योग

0.253

0.531

94

0.253

0.531

1

0.632

0.632 96/1

0.632

0.632 1

0.139

0.139 110/1

0.139

0.139

1

0.139

0.139 110/2

1

0.139

0.139

0.139

0.139 110/3

1

0.139

0.139 6237 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

प्रभावित रकबा (हेक्टे.)

खसरा नंबर

स..

प्रभावित कृषक का नाम

भूमि (हेक्टे. )

कुल रकबा (हेक्टे.)

5

4

3

2

1

1.202

1.202

101

0.013

0.013

102

6 कालूसिंह पिता तेजसिंह प्रेमकुंवर पिता रामनाथसिंह, भगवानसिंह अन्तरसिंह गोपालसिंह , चतरबानसिंह पिता कालूसिंह मु. तेजकुंवर बेवा कालूसिंह, सांवतसिंह, तेजसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.215

1.215

2

योग

1.417

1.417

103/1/3

7 गोविन्दसिंह पिता मांगीलाल जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.417

1.417

1

योग

0.750

2.000

103/1/4/1

8 केशरसिंह पिता शंकरलाल, गीताबाई पति केसरसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.750

2.000

1

योग

0.013

0.013

105

0.455

0.455

104/1

9 सुगनसिंह पिता अमानसिंह, भंवरीबाई बेवा अमानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.155

0.923

33/1

0.623

1.391

3

योग

1.506

7.689

108

10 कालूसिंह पिता तेजसिंह , भगवानसिंह, अन्तरसिंह, गोपालसिंह, चतरबानसिंह पिता कालूसिंह, मु. तेजकुवंर बेवा कालूसिंह, प्रेमसिंह पिता बहादुरसिंह, भंवरीबाई पिता अमानसिंह , ईश्वरसिंह पिता अमरसिंह, पेपकुवंर, छोटीकुवंर पिता अमरसिंह, मु. गोविंदकुवंर, बेवा अमरसिंह, वीरेन्द्रसिंह, अजीतसिंह , पिता दुलेसिंह, विष्णुकुवंर, पिता दुलेसिंह, रघुनाथसिंह, केशरसिंह, पिता उकारसिंह, भँवरीबाई, चन्द्रकुंवर बाई पिता उंकारसिंह केशरसिंह, प्रेमसिंह, हरिसिंह , गणपतसिंह पिता सुगनसिंह, रामुकुंवर पिता सुगनसिंह सूरज कुंवर बेवा सुगनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.506

7.689

1

योग

0.228

0.228

104/2/1

11

0.120

0.461

33/2/1

ईश्वरसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.348

0.689

2

योग

0.228

0.228

104/2/2

12

0.120

0.231

33/2/2

मोहनसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.348

0.459

2.00

योग

13

0.125

0.734

34

0.180

1.821

35

मु. गोविन्द कुवर बेवा अमरसिंह ईश्वरसिंह, प्रेमकुंवर , राजकुंवर छोटीबाई पिता अमरसिंह विरेन्द्रसिंह अजीतसिंह गजेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह विष्णु कुंवर पिता दुलेसिंह प्रभूनाथसिंह केसरसिंह पिता उंकारसिंह भंवरीबाई, रतनकुंवरबाई पिता उंकारसिंह सुगनकुंवर बेवा उंकारसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.305

2

2.555

योग [भाग 1 6238

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

प्रभावित रकबा (हेक्टे.)

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

कुल भूमि

कुल रकबा (हेक्टे. )

5

4

3

2

1

14

0.105

0.443

31

भंवरलाल, अमानसिंह, रायसिंह, जगन्नाथसिंह , पिता कानसिंह , भगवतसिंह , लक्ष्मणसिंह , इन्दरसिंह , जसवंतसिंह, पिता रतनसिंह , धापूकुवैरबाई, विधवा रतनसिंह, भवॅरीबाई पुत्री किशनसिंह, राजकवॅरबाई वेवा नारायणसिंह, भंवरबाई, भवरिया ई पुत्री नारायणसिंह , गोर्वधनसिंह , भगवानसिंह, जवाहरसिंह, कमलसिंह , खुमानसिंह, शकुंतला, पुत्री खुमानसिंह, देवीसिंह, पिता गोरधनसिंह, रामनाथसिंह, कालूसिंह पिता रूपसिंह, उमरावसिंह, पिता पर्वतसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.105

0.443

1

योग

0.125

0.262

15

29/3/1

प्रेमसिंह शैतानबाई पिता नेकसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.125

0.262

1

योग

0.180

0.750

भंवरसिंह पिता नेकसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

16

29/3/2

0.180

0.750

1

योग

8.224

20.450

22

कुलयोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 6239

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

भाग 1 ]

राजगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2019 प्रक्र. -ए-1275

अंतर्गत धारा 19भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम पथरिया के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1)

जिला - राजगढ

ग्राम पथरिया

तहसील- जीरापुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर विवरण

स. के.

अर्जित रकबा

कुल रकबा

निजी भूमि

1

1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से

25.447

15.901

अनुसूची(2)

1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

खसरा नं.

स.कं.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

भूमिका कुल रकबा हे.

पुर्वमे भूमि का अर्जित रकबा हे.

पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

4

5

6

7 2

3

1

0.650

0.000

1

1/6

4.047

0.650

दुलेसिंह आ. बापूसिंह जाति सों. रा . पता निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

0.650

0.000

4.047

0.650

योगः-

0.105

0.105

2

1/7/1 2.125 0.000

भेरू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.105

0.105

2.125

योगः-

0.000

0.105

1/7/2 1.668

0.105

3

प्रभू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.105

0.105

1.668 0.000

योगः-

0.000

0.380

0.380

1.018

3/1/8/1

गोकुलप्रसाद पिता अमरसिंह जाति बलाई पता - निवासी लसुडलिया खेराज भूमि स्वामी

0.105

0.505

0.105

0.000

34/1/4

0.485

1.523 0.000

0.485 योगः-

2.000 2.000 5

8/1/4

रायसिहं पिता मोतीलाल बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

2.528

2.528

85/23

2.528

0.000

4.528

4.528

4.528

योगः-

0.009 0.009

29/5

6

राजेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 6240

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

स.कं.

खसरा नं.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

भूमिका कुल रकबा हे.

पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

पुर्वमे भूमि का अर्जित रकबा हे.

2

1

3

4

5

7

6

30/5

0.010

0.010

0.019 0.000

योगः-

0.019 0.019 7

85/16/4

1.264

1.264 0.000 1.264 कालुसिंह पिता सिद्धलाल जाति बैलदार( चौहान ) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

1.264 0.000

1.264

1.264 8

0.000

54/2/2/2 0.075

0.075 0.075 सोनारसिह पिता बिजेसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.075

योगः-

0.000 0.075 0.075

0.346 0.000

54/2/2/1

0.346 0.346 9

भगवान सिह पिता बिजेसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.346 0.000 0.346 0.346 10

0.000 0.390 0.390

110/2/1/4 , 0.390

रोड़ीबाई पति चंदर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

108/2/1 0.077

0.077 0.077 योगः-

0.467 0.467

0.467 0.000

11

0.088 0.000 0.088

110/2/1/2

0.088 बालु पिता भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

योगः-

0.088

0.088

0.088 12

110/2/1/1 0.088 0.000 0.088 0.088 नारायण पिता भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.088 0.000 0.088 0.088 13

108/2/2 0.826 0.000 0.826 0.826 पिरूसिंह पिता सिद्धलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.826

योगः-

0.000 0.826 0.826 14

32

0.228

0.228

0.000

0.228 पारीबाई बेवा मांग्या लीलाबाई अमरीबाई छिताबाई कालु राधेश्याम पिता मागीया कालु भगवान सुल्तान गीताबाई कालीबाई पिता कवरीया पारी बाई बेवा कवरीया रामा पिता जग्गा जालीया रतन कनीराम दर्यावबाई पिता धुला जाति चमार

0.000

0.228

0.228 योगः-

0.228

15

85/14 2.528 0.000

1.000

1.000

भगवानसिंह सुजानसिंह कबुबाई पिता पुरा जी जाति गुर्जर नि. बासखेडी

योगः-

0.000

2.528

1.000 1.000 16

8/1/2/1

0.000 0.100 0.100

0.100

राधेश्याम पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.100 0.000

योगः-

0.100 0.100 17

8/1/2/2 0.100 0.000 0.100 0.100 मेहरवानसिंह पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.100

0.100 0.000

योगः-

0.100 6241 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

स.कं.

खसरा नं.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

भूमि का कुल रकबा हे.

पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.

2

3

4

6

5

7 18

8/1/2/3 0.101 0.000 0.101 0.101 मानसिंह पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.101 0.000 0.101 0.101 19

8/1/2/4 0.243 0.000 0.243 0.243 शंकर पिता धुला जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.243 0.000

0.243

0.243 20

8/1/5/1

0.666 0.666

0.666 0.000

घीसालाल पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.666 0.000 0.666 0.666 21

0.666 0.666

0.666 0.000

8/1/5/2

प्रहलाद पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.666 0.000

0.666 योगः-

0.666 22

8/1/5/3 0.668 0.000 0.668 0.668 सिध्दु पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.668 0.000 0.668. 0.668 23

1.083

1.083

1.083 0.000

8/1/6

मनोहर आ. नन्दा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

1.083

1.083 0.000 1.083 24

1.000

8/1/7/1

1.000

1.000 0.000

सुजानसिंह पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.000 1.000

1.000 0.000

योगः-

25

1.000

8/1/7/2

1.000 ईश्वर पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.000 योगः-

1.000 0.000

1.000

15.901

25.447 0.000 15.901

कुल योग-

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 6242

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

प्रकरण क्रमांक 9- अ-82-2019-2020-1277-78

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम नाईहेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 141 रकबा 1.795 हे. सर्वे न. 149/1 रकबा 0.253 हे. सर्वे न. 173/11 रकबा 2.000 हे.पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम नाईहेड़ा

मकान नम्बर

स.क.

आबादी का विवरण हे .में.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

कुल रकबा

आबादी के सर्वे नं.

4

5

6

3

1

2

47.65 L

1

भंवरलाल पिता रोड़जी

34/1

47.55

2

2.000 अनिल पिता भंवरलाल

34/2

173/11

3

63 280.54

लखनसिंह पिता भागमल

78.42

4

100/1

जसवंतसिंह पिता सूरजसिंह

94.74

5

अरविंद पिता जसवंतसिंह /

100/2

6

296.34

गोमतीबाई पति रामनाथसिंह

L 105/1

7

43.70

105/2

सुनीता पिता रामनाथ

27.38 8

1.795 देवराज पिता रामनाथसिंह

141

105/3

43.70

9

ज्योति पिता रामनाथ

105/4

10

बद्रीलाल पिता भागचंद

20.10-

106/1-

11

शांतिलाल पिता पीरूलाल

130

71.69

12

शान्तिलाल पिता पीरूलाल

155

83.11

13

26.16

शंकरलाल पिता बालमुकंद

163/3

14

0.253

146/1

197/1 26.42,

धर्मेन्द्र, ईश्वर, जीवन पिता शिवलाल,

सजनबाई बेवा शिवलाल

कुल योग:-

1187.500

0.119

या (हे.में)

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

6243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक 1447

राजगढ़, दिनांक 9 जुलाई 2019 कमांक /भू- अर्जन / 2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक...../अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मूण्डला सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम गोपालपुरा , खाण्डियापुरा, खरना, लीलबेह, मगरियादेह, मूण्डला, पड़िया एवं सुल्तानपुरा के लिए डूब में प्रभावित शेष भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मूण्डला सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) : मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि

विवरण

स.क.

(2)

(1)

1 गोपालपुरा

2 खाण्डियापुरा

3 लीलबेह

मगरियोदेह

4

5 मूण्डला

6 पड़िया

7 सुल्तानपुरा

कुल योग:-

-: अनुसूची ( 2 ) -

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

(3)

0.553

6.877

1.146

3.708

3.657

2.746

2.159

20.846

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम गोपालपुरा

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

2

1

1 राजेन्द्रसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

2 महेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

3 नन्दनसिंह, देवराजसिंह पिता रामनाथसिंह, लाडकुंवर विधवा रामनाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

प्रभावित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

5

4

3

0.030

0.139

79/2

0.025

0.183

78/2

0.055

0.322

2

0.125

0.184

78/1

0.125

0.184

1

0.173

0.173

28/4/3

0.173

0.173

1 6244

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

2

1

4 छगनसिंह पिता विक्रमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भू.स्वामी (केवल मुर्गीफार्म के अर्जन हेतु)

योग

5 रमेश पिता किशन जाति अ.जा. नि.ग्रा.भू.स्वामी

योग

6 विष्णु पिता बंशी जाति अ.जा. नि.ग्रा.भू.स्वामी

योग

ग्राम गोपालपुरा कुलयोग :-

प्रभावित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

5

4

3

0.000

0.000

27/1/1

(केवल मुर्गीफार्म के अर्जन हेतु)

0.000

0.000

1.

0.253

0.100 71/4

0.100

0.253

1

0.100

0.253

71/5

0.100

0.253

0.553

1.185

7

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम खाण्डियापुरा

1 सुनीताबाई पत्नि कमलसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

2 रोड़जी पिता जगन्नाथं जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

3 भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह , भंदरीबाई बेवा प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

4 भंवरलाल , देवबाई, गंगाबाई, बदनबाई पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

5 धीरपसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

6 बनेसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

7 बनेसिंह पिता भंवरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

8 प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह, सुनील ना.बा.पिता हिम्मतसिंह स.प.माता प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

9 भारतसिंह पिता भंवरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.379

0.379

9/2

0.379

0.379

1

0.025

0.089

0.290

0.290

188/1 10/1/1

0.315

0.379

2

0.025

0.088

188/2

0.025

0.088

1

0.147

0.164

187

0.147

0.164

0.039

0.098

186/253/1

0.253

0.253

208/1

0.055

0.581

13/4

0.347

0.932

3

0.039

0.098

186/253/2

0.253

0.253

208/2

0.292

0.351

2

0.006

0.017

186/261/1

0.055

0.151

186/1/1

0.061

0.168

2

0.006

0.017

186/261/2

0.006

0.017

0.006

0.017

186/261/3

0.056

0.152

186/3/1

0.062 2

0.169 6245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

भाग 1 ]

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

10 बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राभ भू-स्वामी

योग

11 देवसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

12 अनारसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

13 शैतानबाई, कान्ताबाई पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

14 करणसिंह पिता घीसा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

15 कंवरलाल, बनेसिंह, धीरपसिंह पिता भंवरजी, कंशरबाई बेवा भंवरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

16 बापूलाल पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

17 रामसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

18 कुमेरसिंह पिता माधू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

19 हीरालाल पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

20 नारायणसिंह पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

21 हीरालाल पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

प्रभावित रकबा सने नंबर

कुल रकबा

5

4

3

0.474

0.791

177/1

0.271

0.271

11/3/1

0.745

1.062

2

0.474

0.790

177/2

0.255

0.255

11/4/1

0.015

0.015

12/4/1

0.744

1,060

3

0.038

0.038

178

0.038

0.038

0.025

0.025

176

0.025

0.025

0.063

0.063

172

0.063

0.063

0.007

0.013

156/1

0.017

0.017

155/1

0.025

0.051

153

0.049

0.081

3

0.006

0.012

156/2

0.017

0.017

155/2

0.023

0.029

0.007

0.013

156/3

0.017

0.017

155/3

0.024

0.030

2

0.013

0.013

154

0.007

0.013

152

0.020

0.026

2

0.012

0.012

145/1

0.082

0.082

146/1

0.094

0.094

2

0.013

0.013

145/2

0.082

0.082

146/2

0.095

0.095

2

0.035

0.051

144

0.035

0.051 6246

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

22 मोतीलाल, धूलीबाई, नोरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

23 बीरमसिंह, धीरपसिंह , रतनबाई, अनोखबाई, अमीरबाई, कमलाबाई , ललताबाई पिता भावसिंह केसरबाई बैवा मावसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

24 लाड़कुवंर पिता गोरीलाल , कंचनबाई पति गोरीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी

योग

25 गीताबाई बेवा गंगाराम , मांगीबाई, रिंकूबाई, एलकार पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

26 किशनलाल पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

27 शिवसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

28 गंगाराम, मोहनलाल पिता बागजी हि.1 / 2 रोड़जी, डूंगसिंह, बापूलाल , सुन्दरबाई पिता धूलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

29 मोतीलाल, भूलीबाई, नोरंगबाई पिता गोपीलाल हि. 16 पे. मावसिंह पिता बलदेवसिंह हि. 52 पे. शिवसिंह पिता भंवरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

30 इन्दरसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

31 हरिसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

प्रभावित रकबा सर्वे नंदर

कुल रकबा

4

5

3

0.051

0.051

147

0.013

0.013

226

0.064 2

0.064

0.063

0.063

148

0.045

0.089

150

0.013

0.013

225

0.013

0.013

22.7

0.025

0.025

228

0.159

0.203

5

0.076

0.076

149

0.076

0.076

1

0.013

0.026

242/1

0.038

0.038

241

0.051 2

0.064

0.013

0.025

242/2

0.008

0.169

232/2

0.021 2

0.194

0.025

0.025

240

0.076

0.076

239

0.101

0.101

2

0.076

0.076

223

0.025 224

0.025

0.171

0.190

215

0.038

0.038

214

0.082

0.164

213

0.051

0.342

219

0.320

0.987

220

0.050

0.987

210

0.777 209

1.555

0.013

0.013

217

1.603

4.377

10

0.051 230

0.051

0.051

0.051

1

0.253

0.253

208/3

0.055

0.581

13/3

0.308

0.834

2

0.500

0.759

208/4

0.054

0.090

13/2/1

0.554

0.849

2 भाग 1 ]

6247

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम

2

1

32 सूरजसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा.भू स्वामी

योग

33 अमृतसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा.भू. स्वामी

योग

34 हरिसिंह, धीरपसिंह , दन्दरसिंह , बनेसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी

योग

35 प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह, सुनील ना० बा० पिता हिम्मतसिंह स ० पर ० माता प्रेमबाई जाति सौंधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी

योग

36 गजराजसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

37 कमलसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

ग्राम खाण्डियापुरा कुलयोग:-

प्रभावित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

5

4

3

0.093

0.093

0.093 1

0.093

0.093

0.093

11/2/1

0.093

0.093

0.013

0.013

13/1

0.013 1

0.013

0.055

0.151

186/2/1

0.055 1

0.151

0.038

0.038

245/1

0.038

0.038

1

0.008

0.169

232/3

0.008

0.169

6.877

12.671

72

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम लीलबेह

1 शिवलाल पिता ईशर जी जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

2 सम्पतबाई पिता रामलाल जाति रूहेला नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

3 सम्पतबाई पत्नि करणसिंह जाति रूवाला नि.ग्राम खरना

योग

4 मांगीलाल पिता करणसिंह जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

5 लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाति भोई नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

6. हीरालाल पिता गोपीलाल

योग

0.382

0.569

25

0.013

0.054

13/2/1/4

0.395

0.623

2

0.083

0.083

28/1/1

0.083

0.083

1

0.200

2.114

28/2/1

0.200

2.114

1

0.234

3.234

28/3/1

0.234

3.234

1

0.008

0.095

43/2

0.008

0.095

1.

0.013

0.607

33

0.013

0.607

1 6248

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

7 विजयसिंह पिता भारतसिंह तेजसिंह , हनुमंतसिंह पिता लालसिंह सावतसिंह पिता चेनसिंह जााति गूर्जर नि.ग्राम मगरियादेह भू-स्वामी

योग

ग्राम लीलबेह कुलयोग:-

प्रभावित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

4

3

5

0.213

2.306

0.213

2.306

1.146

9.062

8

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम मगरियादेह

1 चेनसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2 मोडसिंह पिता रामकिशन जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

3 मांगीलाल पिता रामकिशन जाति गुर्जर नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

4 भारतसिंह, लालसिंह, चेनसिंह , रामचन्दर पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

5 देवीसिंह , लाखनसिंह , लक्ष्मीनारायण, गीताबाई , मांगीबाई, रामकला पिता भागमल , भूलीबाई विधवा भागमल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

6 लक्ष्मीनारायण पिता भागमलं जाति गुर्जर नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

7 लाखनसिंह पिता भागमल जाति गुर्जर नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

ग्राम मगरियादेह कुलयोग:-

0.158

0.316

6/140

0.158

0.316

1

0.804

0.804

6/4/7

0.804

0.804

1

0.607

1.012

6/2

0.607

1.012

1

0.620

0.620

91/1

0.354

0.354

15

0.974 2

0.974

0.530

2.529

6/7

0.530

2.529

0.360

1.003

127/4/1/1

0.360

1.003

1

0.275

1.416

127/4/2/1

0.275

1.416

1

3.708

8.054

8

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम मूण्डला

1 बालू, रामप्रसाद, रामचरण पिता जगन्नाथ जाति बेड़िया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2 प्रेमसिंह, शिवनारायण माता भंवरीबाई जाति बेड़िया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

3 हजारीलाल पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.950

1.630

291/4/2/1

0.950

1.630

0.974

1.642

291/4/3/1

0.974

1.642

0.193

0.589

291/4/5/1/1/1

0.589

0.193 6249 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर

स.क.

कुल रकबा

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

5

4

3

2

1

4 रतन पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू- स्वामी

0.193

0.493

291/4/5/2/1

0.193 योग

0.493

0.193

0.620

291/4/5/3/1

5 नारायण पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

भोग

0.193

0.620

3

6

0.200

0.922

291/18/1/1

हेमराज पिता नारायण जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

0.200 योग

0.922

1

7 बंशी पिता नाथू जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

0.204

0.204

309/17

0.204

0.204

योग

8

0.750

1.600

309/13/1

मदनलाल पिता शंकर, रोड़ीबाइ पति मदन, सौरमबाई पति कन्हैयालाल , ज्योति, संगीता ना.बा. पिता कन्हैयालाल भूमि स्वामी

0.750

1.600

योग

3.657

7.700

8

ग्राम मूण्डला महायोग:-

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम पड़िया

0.078

0.155

1

12/3

विक्रमसिंह , बलरामसिंह पिता सरदारसिंह, टम्मका कुवंर बेवा कल्याणसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

0.025

0.050

11/3

0.103

0.205

2

योग

0.027

0.037

2

11/406/1/1

0.452

1.295

26/1/1

मोगजी पिता खीमा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.479

2

1.332

योग

3

0.027

0.037

11/406/1/2

चेनसिंह पिता खीमाजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.027

0.037

योग

0.027 4

0.037

11/406/1/3

0.128

0.452

भीमसिंह पिता खीमाजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

26/1/3/1

0.155

0.489

योग

2

0.009

0.009

11/406/2/1

5 सूरजसिंह पिता नारायणसिंह, केदारबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

0.009

0.009

1

योग

0.007

0.009

11/406/2/2

6 हरिसिंह पिता केशरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.007 योग

0.009

1

7

0.008

0.011

11/406/2/3

बनेसिंह पिता केशरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.008

0.011

1 6250

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर

स.क.

कुल रकबा

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्रा।

5

4

2

3

1

0.030

0.203

8 प्रहलादसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

0.030

1

0.203

0.025

0.051

11/2

9 जगन्नाथसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

0.025

0.051

1

10

0.225

0.225

26/1/2/1/1

भारतसिंह पिता चेनसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.225 योग

1

0.225

0.225

0.225

26/1/2/1/2

11 सरजनसिंह पिता चेनसिंह जाति सौंधिया निग्राम भू-स्वामी

0.225

0.225

योग

1

0.021

0.021

236/1

12

0.013

0.013

मेवाबाई, भंवरीबाई पुत्रिया बाबरू जाति कोली नि. ग्राम भू-स्वामी

190

0.034

0.034

योग

3

0.285

0.285

हजारी पिता जसाजी जाति चमार

188/1

13

0.285

0.285

3

योग

0.021

0.021

14

236/2

बीरम पिता लालजी भु . बसन्तीबाई बेवा लालजी जाति कोली नि.ग्राम भू- स्वामी

0.275

0.275

188/2

0.296 योग

0.296

2

0.021

0.021

15

236/3

0.275

0.275

मिश्रीलाल पिता हरदेव जाति कोली नि. ग्राम भू-स्वामी

188/3

0.296

0.296

2

योग

0.019

0.019

237/1

0.019

0.019

16 रतनलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

237/2

0.038

0.038

2

योग

17

0.504

0.504

29/1/2

भगवानसिंह पिता जगन्नाथ, सुन्दरबाई बेवा जगन्नाथ, कृष्णाबाई, पपीताबाई पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.504

0.504

1

योग

2.746

4.249

24

:ग्राम पड़िया कुलयोग:-

6251 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम सुल्तानपुरा

1

0.350

0.450

181/2/1

बनेसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.350

0.450

योग

2

0.330

0.330

181/4/1

बंशीलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर

कुल रकबा

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

5

4

3

2

योग

0.330

0.330

1

0.295

0.495

3 हरिसिंह , प्यारजी, दरियावसिंह, मांगीलाल पिता गंगाराम सौंधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी

0.295 योग

1

0.495

4

0.025

0.025

295

लालजी, रतनलाल , भूलीबाई, गंगाबाई पिता मोतीलाल, प्रेमनारायण , रमेश , चतरबाई, कंचनबाई, अजंबबाई पिता प्यारजी, अन्तरबाई विधवा प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम

योग

0.025

0.025

1

0.708

0.708

176

5 प्रभू पिता लक्ष्मण जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.291

0.291

180

0.999 योग

2

0.999

0.160

0.406

181/5/1

6 अमरसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.160 योग

0.406

1

2.159

7

2.705

ग्राम सुल्तानपुरा कुल योग:-

महायोग:-

45.626

20.838

134

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निधि निवेदिता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6252

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रा.प्र.क्रमांक- 01-अ-82-2017-2018- भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जुलाई 2019

म०प्र ० शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई०जेड०) परियोजना की स्थापना हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु मैसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई० जेड० ) परियोजना की स्थापना हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

जिला

नगर/ ग्राम

तहसील

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

4

3

2

1

सौंसर

छिन्दवाड़ा

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है । कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

7

6

5

0.583

103/3

प्रेमदास पिता

ग्राम- दुधालाखुर्द, प०ह०न0-61 दौलत उईके

ब०न0-189 ,

स्पेशल इकॉनोमिक जोन

निवासी ग्राम

रा०नि०म०-

भूमिस्वामी

लोधीखेडा

कुल योग

(एस०ई ०जेड०) परियोजना की स्थापना हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये । 1

0.583 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है । 6253 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जुलाई 2019 क्रमांक 4600- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूत्री खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101 / 2016 / एम० पी ० एस ० / 31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सतम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

5

3

2

1

छिंदवाडा

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिंदवाडा जिला छिन्दवाडा

रकबा-

0.881 हेक्टेयर

एवं उपरोक्त भूमि

परआने वाली

परिसंपत्तियां ।

ग्राम उमरहर प०ह०न-70 ब.न.-23 रा.नि.मं. -छिंदवाडा

व्यपवर्तन वृहद पेंच परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितध्द्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिंदवाडा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। 6254

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक 4608- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितः 'का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ 'भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101 /2016/ एम ० पी० एस ० / 31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघातं निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित, नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर र पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राभ

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमिलगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमिअर्ज,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

2

3

1

छिंदवाडा

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिंदवाडा जिला छिन्दवाडा

रकबा- 0.110 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

पेंच परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में व्यपवर्तन वृहद ग्राम- भाजीपानीकला प०ह०न-68 i ब.न.-427 रा.नि.मं. -छिंदवाडा

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितध्द्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिंदवाडा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7 . अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। 6255 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक 4609- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101 /2016/ एम ०पी० एस ०/ 31 / 1875 भोपाल, दिनांक 14 सतम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जितकी जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमिअर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

3

1

2

छिंदवाडा

रकबा-

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिंदवाडा जिला छिन्दवाडा

ग्राम- खापाकला प०ह०न-69 ब.न.-94 रा.नि.मं. -छिंदवाडा

0.103 हेक्टेयर

एवं उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

परिसंपत्तियां ।

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिंदवाडा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। 6256

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक 4610- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा--11 की उपधारा (1 ) के उपबंधोंउप के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101 / 2016 / एम ०पी० एस ०/ 31 / 1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमिलगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

5

2

3

1

छिन्दवाड़ा छिंदवाडा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिंदवाडा जिला छिन्दवाडा

रकबा- 01.831 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

पेंच परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में व्यपवर्तन वृहद ग्राम- उभेगांव खजरी प०ह०न-43 ब.न.-19 रा.नि.मं. -छिंदवाडा

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितब्द्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिंदवाडा , जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। 6257 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक 4611 - भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/ 101 / 2016 / एम० पी० एस० / 31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

3

4

2

छिंदवाडा

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिंदवाडा जिला छिन्दवाडा

रकबा- 01.843 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

ग्राम- सांख प०ह०न-42 ब.न.-544 रा.नि.मं. -छिंदवाडा

व्यपवर्तन पेंच परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में वृहद 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिंदवाडा, जिला छिन्दवाडा (म० प्र० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । :

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है । 6258

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक 4729- भू-अर्जन-2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 चूँकि, भारत सरकर रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र कमांक 2015 /W-I/CR/ DPR/Itarsi- Nagpur 3 rd Line/ New Delil , dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि सपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

3

5

4

2

1

पाण्डुर्णा

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाडा

ग्राम-पांढुर्णा प०ह०न-51, ब.न.-234 रा.नि.मं.- पाण्डुर्णा,

रकबा 02.126 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित कीजाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।

भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितञ्द्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन 'राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र० ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 6259

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 4774- भू-अर्जन-2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जुलाई 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 चूँकि, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाडा के ग्राम कोदाडोंगरी बी-1 , कोदाडोंगरी बी-2, कोदाडोंगरी दवामी, कोदाडोंगरी मालगुजारी, सावंगा, दुधालाखुर्द, सातनूर, खापाकरीमवार में स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस० ई०जेड० ) परियोजना की स्थापना किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है ।..

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कम्पनी द्वारा स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई०जेंड०) परियोजना जो कि, आवेदक कम्पनी की महत्वकांक्षी योजना में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

3 इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

6

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 5

3

4

2

1

छिन्दवाड़ा सौंसर

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा

स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई०जेड०) परियोजना की स्थापना किये जाने निजी भूमि का अधिग्रहण

ग्राम- सावंगा प०ह०न- 61/24, ब.न.-381, रा.नि.मं.- लोधीखेडा,

रकबा 0.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली संपत्तियां । प्रस्तावित भूमि पर आने वाली

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितब्द्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौसर, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण नेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितब्द्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 6260

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक 4775- भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन्न में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाडा के ग्राम कोदाडोंगरी बी -1 , कोदाडोंगरी बो-2 , कोदाडोंगरी दवामी , कोदाडोंगरी मालगुजारी, सावंगा, दुधाल'खुर्द, सातनूर, खापाकरीमवार में स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस० ई० जेड०) परियोजना की स्थापना किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है ।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कम्पनी द्वारा स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस० ई०जेड० ) परियोजना जो कि, आवेदक कम्पनी की महत्वकांक्षी योजना में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-४ के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमिलगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

5

3

1

2

सौंसर

छिन्दवाड़ा

भू-अर्ज। अधिकारी तहसी - सौंसर जिला छिन्दवाडा

स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई ०जेड(०) परियोजना की स्थापना किये जाने निजी भूमि का अधिग्रहण

ग्राम- सातनूर प०ह० न- 60/23, ब.न.-376, रा.नि.मं.-- लोधीखेडः,

रकबा 10.835 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित कीजाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मैसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितब्द्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 6261 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक 4776- भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाडा के ग्राम कोदाडोंगरी बी-1 , कोदाडोंगरी बी-2, कोदाडोंगरी दवामी , कोदाडोंगरी मालगुजारी , सावंगा, दुधालाखुर्द, सातनूर, खापाकरीमवार में स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस ०ई० जेड०) परियोजना की स्थापना किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है ।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कम्पनी द्वारा स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस० ई०जंड०) परियोजना जो कि, आवेदक कम्पनी की महत्वकांक्षी योजना में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये. जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक" प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमिलगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अञ्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औरपारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

2

3

4

5

1

छिन्दवाड़ा सौंसर ग्राम-

कोदाडोंगरी

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा

बी-1

प०ह०न-

60/23,

स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई०जेड०) परियोजना की। स्थापना किये जाने निजी भूमि का अधिग्रहण

ब.न.-58,

रकबा 0.227 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित कीजाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।

रा.नि.मं.-

लोधीखेड,

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौसर, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लन एवं प्रकरण का निरीक्षण भैसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 6262

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक 4777 - भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काः अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के(1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को तहसील सौंसर , जिला छिन्दवाडा के ग्राम कोदाडोंगरी बी-1 , कोदाडोंगरी बी-2, कोदाडोंगरी दवामी , कोदाडोंगरी मालगुजारी , सावंगा, दुधालाखुर्द, सातनूर, खापाकरीमवार में स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई०जेड०) परियोजना की स्थापना किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है ।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कम्पनी द्वारा स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई०जेड०) परियोजना जो कि, आवेदक कम्पनी की महत्वकांक्षी योजना में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमिलगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औरपारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

2

3

5

1

6

छिन्दवाड़ा सौंसर

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा

स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई ०जेड०) परियोजना की स्थापना किये जाने निजी भूमि का अधिग्रहण

रकबा 0.534 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।

ग्राम प०ह० न- खापाकरीमवार 60/23, ब.न.-74, रा.नि.मं.- लोधीखेडा,

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौसर, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के. नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मैसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 6263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 4778- भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा--11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, भारत सरकार द्वारा आवेदक कम्पनी को तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाडा के ग्राम कोदाडोंगरी बी-1 , कोदाडोंगरी बी-2, कोदाडोंगरी दवामी, कोदाडोंगरी मालगुजारी , सावंगा, दुधालाखुर्द, सातनूर, खापाकरीमवार में स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई ० जेड०) परियोजना की स्थापना किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है ।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कम्पनी द्वारा स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई०जेड०) परियोजना जो कि, आवेदक कम्पनी की महत्वकांक्षी योजना में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि केसार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

3

4

1

2

सौंसर

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा

स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस०ई०जेड०) परियोजना की स्थापना किये जाने निजी भूमि का अधिग्रहण

रकबा 01.041 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित आने वाली कीजाने वाली प्रस्तावित भूमि पर संपत्तियां ।

ग्राम- कोदाडोंगरी मालगुजारी प०ह०न- 60/23, ब.न.-57. रा.नि.मं.- लोधीखेडा,

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबंद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाडा (म०प्र० ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मैसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर (महाराष्ट्र) स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर , जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[भाग 1 6264

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

कार्यालय, कलेक्टर , जिला बड़वानी एवं समुचित सरकार

क्रमांक 3765- रीडर- भू-अर्जन-2019-कलेक्टर- रा.प्र.क्र. 08-अ-82-2019-20

बड़वानी, दिनांक 5 जुलाई 2019 (अधिनियम की धारा -11 का भू-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013 )

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम अजंदी तहसील ठीकरी जिला बड़वानी में 2.632 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है अर्थात 6.50 एकड़ सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नही।

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है - निरंक । निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिये प्रशासक के रुप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला निरंक तहसील निरंक ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिये निरंक हेक्टेयर माप के एक भू- खण्ड अर्थात निरंक मानक माप के भू- खण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम अजंदी तहसील ठीकरी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

हितवध व्यक्ति का नाम और पता खसरा नंबर

स.क्र.

अर्जन का क्षेत्र

हेक्टेयर में

हक का प्रकार

भूमिका प्रकार

6

5

4

3

2

1

0.220

1

99/1/1

निजी भूमि

भू-स्वामी

सखाराम मयाराम दयाराम सीताराम पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राभ भू- स्वामी 2

निजी भूमि

भू-स्वामी

2.412

लच्छीराम पिता शोभाराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम भू-स्वामी

100/1 101/1/2/क/1

2.632

योग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धो के आधीन जारी की गई है । भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 14 ठीकरी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा -11 (4) के आधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय , आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा।

अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किये जा सकेंगे ।

सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 क के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे ।

1 6265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 3764- रीडर- भू-अर्जन-2019- कलेक्टर- रा.प्र.क्र. 09-अ-82-2019-20

(अधिनियम की धारा -11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013 )

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम ब्राम्हणगांव तहसील ठीकरी जिला बड़वानी में 1.332 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है अर्थाथ 3.29004 एकड़ सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नही । नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है - निरंक ।

निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिये प्रशासक के रुप में नियुक्त किया जाता है , अतः जिला निरंक तहसील निरंक ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिये निरंक हेक्टेयर माप के एक भू- खण्ड अर्थात निरंक मानक माप के भू- खण्ड जिसका विवरण निरंक है । नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम ब्राम्हणगांव तहसील ठीकरी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

खसरा नंबर

स.क्र.

हितवध व्यक्ति का नाम और पता

अर्जन का क्षेत्र

हेक्टेयर में

भूमिका प्रकार

हक का प्रकार

4

3

2

1

157

निजी भूमि 1

भू-स्वामी

159

2

निजी भूमि

भू-स्वामी

160

निजी भूमि 3

भू-स्वामी

निजी भूमि 4

भू-स्वामी

163 171 174

164

निजी भूमि 5

भू-स्वामी

6

5

0.129 सफी मो. पिता वहादर खाँ जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भू-स्वामी

0.283 गफ्फार, मो. बशीर, बाबुखा, सत्तार, सलीम , शब्बीर, नवाज , मेहबुबा , नईम , निशार पिता नूरमोहम्मद, मुलामबी पिता नूरमोहम्मद, मुनसार पिता शफिक जाति मुसलमान नि.ग्राम ब्राहम्णगाँव हा. मु. सेन्धवा भू- स्वामी

0.231 मकबूल पिता नत्थू जाति मुसलमान नि. ग्राम भू-स्वामी

0.255 आरिफ पिता मकबूल जाति मुसलमान नि. ग्राम भू-स्वामी

0.101 गीताबाई, सीताबाई पिता कालू, जाति लुहार । नन्दुबाई बेवा भगवान रमेशचन्द्र , नरेन्द्र, अनिल पिता राधाकृष्ण, गजानन्द, मनोहर, दिलीप , दीपक संजय पिता केशव, संध्या पिता केशव सुशीलाबाई बेवा कोशव , महादेव नारायण पिता शंकर जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू-स्वाभी 6266

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

166

'6

निजी भूमि

भू-स्वामी

172

निजी भूमि 7

भू-स्वामी

173

निजी भूमि 8

भू-स्वामी

176

निजी भूमि 9

भू-स्वामी

177

निजी भूमि 10

भू-स्वामी

निजी भूमि 11 179/3 भू-स्वामी

योग

0.020 सुनील सुधीर, दीलीप दुर्गाबाई इन्दुमति पिता नत्थू जाति नाई उमलेश मन्दा कृष्णा सुषमा माया किर्ती शारदा पिता राजाराम विद्याबाई बेवा राजाराम जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी

0.012 नाना पिता सोमा जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू- स्वामी

0.032 हिरालाल शिवजी , धन्या पिता सुन्दर, पन्नालाल, बद्री पिता मंगा , मिटीबाई बेवा मंगा, रूगनाथ, सखाराम मंग्गू पिता रामा, जाति तेली सोमा, लक्ष्मण पिता मन्त्रा, नारायण पिता बाजरिया जाति कोली नि. ग्राम भू-स्वामी

0.113 रमेश , फकीरा , सुरेश, पिता ऊंकार शंकर पिता नत्थू - जाति कोली नि. ग्राम भू-स्वामी

0.081 जीवन प्रताप पिता बाला जसमा रेशमा जसोदा पिता बाला जाति कोली नि. ग्राम भूमि-स्वामी

0.075 गबरूलाल मनोरमाबाई पिता मांगीलाल जाति कहार पता नि. ग्राम भू-स्वामी

1,332

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धो के आधीन जारी की गई है । भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 14 ठीकरी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा-11 (4) के आधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विक्रय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे ।

सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 क के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा -10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नही होंगे ।

अमित तोमर, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

भाग 1 ]

6267

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जुलाई 2019

क्र. 4597- भू-अर्जन-2019 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

( ग) नगर/ग्राम- ग्राम-पौनारी , प.ह.नं. 44/46, ब. नं. -353, रा.नि.मं. -इकलबिहरी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा 0.223 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

101

(2) 0.223 योग कुल रकबा 0.223 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4599 - भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम अर्जुनवाडी, प.ह.नं. 44, ब. नं. -08 , रा.नि.मं.-इकलबिहरी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 08.583 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

55/1

0.855

55/2

0.856

55/3

0.855

क्षेत्रफल पर

आने वाली

सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नवीन जेल निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- 57/2

03.035

58

01.214

01.041

59/1/1

59/1/2

59/1/2/2

0.333

(2) 0.334 0.060

59/2

योग 08.583 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नवीन जेल निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

6268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4612- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- पांढुर्णा

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- पिठेर रैयत, प.ह.नं. 20, ब. नं. - 15, रा.नि.मं. -नांदनवाडी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा-12.319 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

26/1

0.993

26/2

01.374

01.214

27/1 , 2

27/5

0.945

0.650

27/6

02.169

57/1

01.818

57/2

0.200

31/4

0.250

67/1

67/2

0.490

0.250

67/3

0.405

63

0.809

68/1

(2)

(1)

26/3

0.100

72/1

0.040

72/3

0.032

72/5

0.016

72/2

0.048

72/4

0.032

72/6

0.040

0.100

81/5 , 6 , 7

81/9

0.100

0.020

82/2

87/3

0.020

112/1

0.060

112/3

0.040

139/1

0.056

139/3

0.028

139/4

0.020

12.319

योग कुल रकबा

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पिठेर जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग पांढुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

भाग 1 ]

6269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्र. 4613- भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला -छिन्दवाड़ा

तहसील-पांढुर्णा

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- लांघा, प.ह.नं. 65, ब. नं. -351 , रा.नि.मं. -पांढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा-21.977 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

411/7

0.120

0.300

413/1

413/2

0.340

416/1

0.603

0.603

416/3

420/1

0.200

420/2

0.500

421

0.761

422

0.579

423

0.522

424

0.089

427

0.437

428

0.486

429/1

0.303

429/2

0.304

446/1

0.100

446/5

0.510

446/2

0.708

1

461

0.180

462/1

0.607

462/2

0.388

462/3

0.405

463

0.214

468

0.567

464/1

0.512

466/1

0.024

464/2

0.511

(1)

(2)

466/2

0.025

467

0.745

469

0.267

470

0.603

471/1

0.202

471/2

0.655

472/1

0.079

471/3

0.558

472/2

0.079

471/4

0.575

471/5

0.729

473

0.704

474

0.845

484

0.202

485/1

0.182

485/2

0.182

486

0.555

488/1

0.370

489/2

0.324

0.643

489/5

488/2

0.266

489/1

0.405

0.607

489/3

491

0.527

577/1

0.437

577/5

0.282

577/13

0.056

योग कुल रकबा 21.977 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लांघा के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- 6270

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

पांढुर्णा , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग पांढुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4614- भू-अर्जन -2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम चाटवा, प.ह.नं. 23, ब. नं. - 123, रा.नि.मं. -नांदनवाडी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा -16.256 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.380

190/1

0.607

190/4

01.894

190/2

192

01.093

0.478

190/3

0.537

191/1

0.567

191/2

01.511

193/1

193/2

0.040

0.048

193/5

0.113

193/6

0.283

193/7

193/8

01.511

(2)

(1)

195

01.011

270/2

0.044

0.129

272/1

0.057

277

0.069

278

275

0.105

01.878

280/1

280/2

0.809

284/1

0.275

285/2

0.093

296/1

01.142

296/2

01.039

298

0.543

16.256

योग कुल रकबा.

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मरकाडोडा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- पांदुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग पांढुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

भाग 1 ]

6271

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

क्र. 4615 - भू- अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- छिन्दवाड़ा

(क)

(ख) तहसील- पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-कुकडीखापा, प.ह.नं. 64, ब. नं.- 47, रा.नि.मं. -पांढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा-29.575 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

1/1

0.862

0.248

1/2

0.180

2

01.007

8/1

8/3

0.809

0.060

8/9

0.295

10/1

0.790

10/5

10/2

0.121

0.247

10/4

10/7

0.535

10/3

0.486

0.587

10/6

13

0.160

0.224

14

0.500

15

0.465

16/1

0.769

16/2

0.344

16/3

38/2

0.817

01.384

17

36

0.081

(1)

(2)

01.918

37/1

37/2

01.619

37/3

0.809

38/1

0.785

0.320

39

40

01.056

46

0.030

41

0.178

0.072

45/2

55/1

0.176

0.512

55/2

55/3

0.848

56/1

0.332

71/2

0.110

0.072

77/1

56/3

0.299

75

0.142

0.704

57

58

0.849

59/1

0.400

59/2

02.032

0.640

59/3

0.320

59/4

0.056

60/3

60/4

0.064

74

0.142

60/5

0.325

0.384

60/6

67

0.061

0.061

69

70

0.384

72

0.340

73

0.340

76/2

0.176

0.048

77/3

56/2

0.244

68

0.061

77/2

0.080 6272

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

(2)

(1)

148/1

0.728

148/2

0.494

149/2

0.066

0.054

151/1

0.048

151/2

0.225

152

29.575

योग ..

हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित (ग) नगर/ग्राम- ग्राम सिराठा, प.ह.नं. 24, ब. नं.- 392, रा.नि.मं.- नांदनवाड़ी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा-16.634 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

429/1

0.178

429/2

0.109

क्षेत्रफल पर

आने वाली

सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-डोलनाला जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग पांढुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4616- भू- अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि कावर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- पांढुर्णा

430/1

0.338

432/1

0.641

0.318

430/2

432/2

0.048

432/4

0.632

434/1

01.356

0.822

434/2

438/1

0.050

434/3

0.555

438/2

0.405

438/4

0.365

438/3

0.405

438/5

0.230

438/6

0.445

438/7

0.360

438/8

0.398

0.870

438/9

438/11

0.809

438/10

0.571

444/1

0.082

442/3

0.129

443/3

0.125

444/2

0.243

0.214

445/2

0.057

445/1

446/3

0.134

448/1

0.477

448/2

0.478

454/2

0.064

456/2

0.271

449

0.769 भाग 1 ]

6273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

(1)

(2)

0.097

452

450/1

0.373

453/1

0.081

457/1

0.352

450/2

0.372

0.081

453/2

451

01.315

455

0.607

0.077

456/1

458

0.121

0.210

468

योग 16.634 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मरकाडोडा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग पांढुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 जुलाई 2019

क्र. 4648- भू-अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि , नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- पांढुर्णा

(ग) नगर/ ग्राम-ग्राम- गढखापा, प.ह.नं. 53, ब. नं.- 91, रा.नि.मं. -पांढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा 0.026 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

100/1

0.020

100/2

0.006

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली

योग: 0.026 हेक्टेयर एवं सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http :/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता (निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 4649- भू-अर्जन- 2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को 6274

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम अम्बाडाखुर्द, प.ह.नं. 60, ब. नं. -02, रा.नि.मं. -पांढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा 0.015 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

415

क्षेत्रफल पर

आने वाली

(2) 0.015 योग कुल रकबा 0.015 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र . शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा , जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4650 - भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि , नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- पांढुर्णा

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- खेडीधज्जेवार, प.ह.नं. 50, ब. नं. -82 , रा.नि.मं.-पांढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा 0.395 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

0.060

(1) (2) 56/1 56/2 0.133 56/3 0.024 54/3 0.138 53 0.040

क्षेत्रफल पर योग कुल रकबा 0.395 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे भाग 1 ]

6275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

(प्लान ) का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता (निर्माण ) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 4651 - भू- अर्जन-2019 .-चूंकि , मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- खेडीकलां, प.ह.नं. 20, ब. नं. - 80, रा.नि.मं. -पांढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा 0.471 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

59/2

0.009

57

0.063

0.074

47

45

0.002

46

0.124

0.019

31/1

30/1

0.050

21

योग कुल रकबा

0.130 0.471 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- पांढुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 4652- भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम आजनगांव , प.ह.नं. 50, ब. नं. - 08, रा.नि.मं. - पांढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा 0.128 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां..

प्रस्तावित खसरा नम्बर

(1)

69/1

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.005

68

0.029

67/1

0.027

61

0.067

योग कुल रकबा . 0.128 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 6276

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी - नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-(अ-82 ) -2018-19-88.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं (6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- घुघरी

(ग ) ग्राम- 1. ग्राम- पिपरिया रैयत, प.ह.नं. 32, 2. ग्राम

(2)

पीपरदर्रा , प.ह.नं. 32, 3. ग्राम मचला प.ह.नं. 31 . खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) (1)

ग्राम-पिपरिया रैयत प.ह.नं. 32 बांध लाइन

1.027

399

0.260

365

योग.. 1.287

ग्राम-पीपरदर्श प.ह.नं. 32 बांध लाइन

234/1

0.949

234/2

1.742

234/3

0.150

233

0.715

0.730

222/1

221

1.030

220

1.214

योग.. 6.530

स्पिल चैनल ग्राम पीपरदर्श प.ह.नं. - 25 डूब क्षेत्र 256

1.115

डूब क्षेत्र ग्राम पीपरदर्श प.ह.नं. - 25

220

4.570

1.720

222/1

0.400

1.010

234/1

260

1.705

261

0.440

262

3.620

263

0.420

264

1.130

266

0.180

0.900

272/1

272/2

0.750

274

1.240

276

0.460

0.590

277

625

0.200

279/1

1.350

283/2

0.850

279/2

1.300

0,400

283/4

1.300

279/3 भाग 1 ]

6277

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

(2) (1)

283/3

0.700 279/4

1.300 283/1

2.835

3.430 282/1

3.440 282/2

285/1

1.403 285/2

1.402

0.660 293/1

1.350 293/2

293/3

0.520

0.400 293/4

294/1

0.580

0.580 294/2

294/3

0.570 295

1.360

45.065 कुल योग

डूब क्षेत्र निजी भूमि ग्राम मचला प.ह.नं. -31 241/1

0.710

0.710 241/2

241/3

0.710 197/1

0.470 242/1

0.100 243/1

0.100

0.570 245/1

242/2

0.180 245/2

0.560 197/2

0.440

0.490 197/3

242/3

0.250 243/2

0.080

0.570 245/3

242/4

0.180

0.560 245/4

0.440 197/4

242/5

0.180 197/5

0.450 246

0.750 249/1

2.100 249/2

0.400 251

1.130 252

1.120

0.320 253/2

253/1

0.320 (1)

(2)

254

0.080

255

0.397

256/1

0.680

256/2

0.340

0.330

256/3

257/1

0.391

257/3

0.209

259/1

0.510

259/2

0.755

0.957

260

261

1.530

181/1

0.250

267/1

1.610

267/2

0.480

0.200

181/2

198

0.315

199

0.230

200

0.460

201

0.410

202

1.450

योग निजी भूमि. 25.474

डूब क्षेत्र निजी भूमि ग्राम पिपरिया प.ह.नं. -32 401/1

0.34

403/1

0.52

401/2

0.38

403/2

0.52

404/1/328

0.65

404/2/328

0.16

404/3/328

0.20

योग ..2.77

ग्राम का नाम

कुल योग

4.057 ग्राम पिपरिया रैयत बांध लाइन प.ह.नं. 32

52.71 ग्राम पीपरदर्श बांध लाइन प.ह.नं. 32

ग्राम मचला प.ह.नं.31

25.474

कुल योग .. 82.241 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अनारी जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती हैं.

6278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

(4) भूमिके नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-05- (अ -82) -2018-19-89.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , की धारा 19 की उपधारा (1 ) एवं (6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- घुघर

(ग) ग्राम- 1. ग्राम-पीपरदर्रा , प.ह.नं. 25, 2. ग्राम खर्राछापर माल प.ह.नं. 25, 3. ग्राम खर्राछापर रैयत प.ह.नं. 25, 4. ग्राम बोझासिल्ली प.ह.नं. 25, 5. ग्राम पिपरिया प.ह.नं.32, 6. ग्राम रमखिरिया प.ह.नं. 32, 7. ग्राम मुनू प.ह.नं. 29, 8. ग्राम बखारी प.ह.नं. 30, 9. ग्राम कुड़ोपानी प.ह.नं. 30.

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

दांयी तट मुख्य नहर ग्राम पीपरदर्श प.ह.नं. - 25 222/1

0.150

225

0.045

232/1

0.241

185/2

0.121

236

0.033

241

0.121

243

0.076

176/1

0.071

105/1

0.109

176/2

0.071

181/2

0.039

182

0.067

0.036

194

187

0.079

100/1

0.021

(2)

(1)

0.201

109

0.009

104

0.079

98

0.112

93

योग .. 1.681

दांयी तट मुख्य नहर ग्राम खर्राछापर माल प.ह.नं.- 25

0.172

213/1

0.228

182

160

0.018

181/1

0.130

178/1

0.064

178/2

0.076

0.047

169

0.050

170

0.115

165/4

165/1

0.076

158/1

0.103

योग.. 1.079

दांयी तट मुख्य नहर ग्राम खर्राछापर रैयत प.ह.नं. - 25 287/1

0.043

292/1

0.043

286/2

0.042

291/1

0.094

282/2

0.202

287/2

0.067

0.142

282/1

219/2

0.180

232/1

0.207

0.054

223

0.103

224

0.105

220

202

0.085

232/2

0.060

203

0.060

204/1

0.036

210

0.207

176

0.091

169/1

0.054

169/5

0.022

169/4

0.024 भाग 1 ]

6279

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

(1)

(2)

169/3

0.041 169/2

0.027 155/7

0.077 155/8

0.134

0.060 153

योग .. 2.260 दांयी तट मुख्य नहर RBC ग्राम बोडासिल्ली प.ह.नं.- 24 88/6

0.060 89/6

0.030 89/4

0.030 89/5

0.030

0.030 89/1

योग.. 0.180 दांयी तट नहर ( माईनर ) ग्राम खर्राछापर माल प.ह.नं. -25 164/4

0.051

163

0.115 149

0.041 146

0.118 118

0.047 117/1

0.027 116

0.109

योग.. 0.508 बांयी तट मुख्य नहर ग्राम पिपरिया प.ह.नं.-32 392/2

0.079 392/1

0.035 393

0.057 391

0.054 120/1

0.247

0.060

98/2

67

0.068 66

0.091

65/1

0.070

122

0.060 123/2

0.091

123/1

0.079

124

0.134 126/1

0.039

129/2

0.054 (1)

(2)

130/2

0.073

56/2

0.045

56/1

0.039

34/6

0.024

34/5

0.067

15/2

0.094

22/5

0.045

24

0.030

22/3

0.158

9

0.106

14/1

0.129

14/2

0.129

योग.. 2.157

बांयी तट मुख्य नहर ग्राम रमखिरिया प.ह.नं.- 32 369

0.243

353

0.182

360

0.060

363/2

0.027

228

0.027

363/3

0.020

160

0.070

161

0.450

168

0.045

173/1

0.070

173/3

0.070

170

0.045

227

0.121

220/2

0.051

219

0.143

216/1

0.082

216/2

0.032

209

0.088

207/1

0.036

208

0.060

195

0.036

76

0.027

100

0.039

95/1

0.060

95/6

0.051

91

0.048 6280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

(1)

(2) 95/7

0.057 95/2

0.015 94

0.042 108

0.042

योग.. 2.339 बांयी तट मुख्य नहर ग्राम मुनू प.ह.नं. - 29 213/1

0.030 213/2

0.070 263/1

0.027 264

0.046 260/8

0.051 260/9

0.040 258/1

0.146 300/2

0.042 289

0.121 298

0.080 295

0.041 317/1

0.084 292

0.051 324

0.051 326

0.040 333

0.113

0.045 334/1

335

0.048 337

0.021 338

0.015 372

0.015 408

0.045 407

0.030 418

0.085 419/2

0.054 419/3

0.076 423

0.030 421/2

0.030 578

0.097 576

0.268 598/2

0.045 579/2

0.030 582/1

0.076

योग.. 2.043 बांयी तट मुख्य नहर ग्राम बखारी प.ह.नं. -30 34

0.076 33/1

0.304 (1)

(2)

31/1

0.051

27/2

0.054

25

0.036

24/1

0.065

17

0.054

16/2

0.048

14/1

0.015

14/2

0.045

14/3

0.033

13/3

0.045

योग.. 0.826

बांयी तट मुख्य नहर ग्राम कुड़ोपानी प.ह.नं. -30 479

0.057

489/1

0.036

489/2

0.015

490

0.033

योग..0.141

बांयी तट नहर माईनर नं. - 1 ग्राम पिपरिया प.ह.नं. - 25 67

0.186

68/1

0.091

94

0.067

95/2

0.042

96

0.097

योग.. 0.483

बांयी तट नहर माईनर नं. - 2 ग्राम पिपरिया प.ह.नं. - 25 9

0.198

74

0.106

73

0.106

89

0.045

योग.. 0.455

बांयी तट नहर माईनर नं. - 3 ग्राम मुनू प.ह.नं. -29 210

0.079

209/1

0.054

196/1

0.070

203

0.080

199/2

0.021

199/1

0.042

198/1

0.036

198/2

0.041

0.041

191/3

191/1

0.091

योग.. 0.555 भाग 1 ]

6281

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2019

(2) (1)

बांयी तट नहर माईनर नं. -4 ग्राम मुनू प.ह.नं. -29

0.088 263/1

263/2

0.045 262/1

0.054 219

0.173 224

0.064 222/1

0.153

योग.. 0.577 बांयी तट नहर माईनर नं. - 5 ग्राम मुनू प.ह.नं. - 29 338

0.012 370

0.036 373

0.012

0.015 374

376

0.039 377

0.018

0.030 378

399

0.036 400

0.030

0.021 438

0.060 439

445

0.045 446/1

0.015 444/1

0.024 444/2

0.024 455/2

0.032 455/3

0.023

योग.. 0.472 बांयी तट नहर माईनर नं. -6 ग्राम मुनू प.ह.नं. - 29 423

0.039 425/1

0.024 425/2

0.024

0.015 477/2

477/1

0.018

0.027 476

475

0.030

0.088 474

0.051 473/3

471/1

0.027 470

0.057

0.182 511

492

0.021 493

0.021 506

0.021 (1)

(2)

507/2

0.062

508/2

0.052

0.054

508/5 , 508/3

योग.. 0.813

बांयी तट नहर माईनर नं. -6 ग्राम कुड़ोपानी प.ह.नं. -30 370

0.243

369

0.060

351

0.015

352/1

0.030

352/2

0.045

354

0.106

355

0.030

339/2

0.132

339/1

0.040

339/3

0.042

339/4

0.042

योग.. 0.785

गोशवारा नहर कार्य

ग्राम का नाम

: कुल योग

1.681

ग्राम पीपरदर्रा प.ह.नं. - 25

ग्राम खर्राछापर माल प.ह.नं. - 25 1.587

ग्राम खर्राछापर रैयत प.ह.नं. - 25 2.260

0.180

ग्राम बोडासिल्ली प.ह.नं. -24

3.095

ग्राम पिपरिया प.ह.नं. -32

2.339

ग्राम रमखिरिया प.ह.नं. -32

4.460

ग्राम मुनू प.ह.नं. -29

0.826

ग्राम बखारी प.ह.नं. -30

0.926

ग्राम कुड़ोपानी प.ह.नं. -30

17.354

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अनारी जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइड www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6282

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्र. D-4122-दो-2-34-2014.- श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ , इन्दौर को दिनांक 04 से 08 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4124-दो- 2-56-2014.- श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश, ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 03 से 08 जून 2019 तक, छह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2019

क्र. C-3171-दो-2-34-2014.-श्री अनिल वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 02 से 12जून 2019 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब( एक) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. C- 3173-दो- 2-50-2017.-श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 24 से 29 जून 2019 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3175-दो - 2-10-2018.-कु. भावेना साधौ , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 24 से 27 जून 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर कु. भावना साधौ , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि कु. भावना साधौ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-3177-दो-2-32-2014.- श्री आर . के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 10 से 12 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3181- दो-2-21-2019 .- श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

भाग 1 ]

6283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019

अर्द्धवेतनिक अवकाश =

X 104 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

के एवज में नगद 30

भुगतान.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4279-दो - 2-81-2018 .- श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , गुना को दिनांक 18 से 28 जून 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री काशिफ नदीम खान , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , गुना को गुना पुनः परस्थापित किया जाता है.

क्र. C- 3187-दो- 2-50-2018 .-डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 14 जुलाई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशिफ नदीम खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपतिं महोदय के प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019 क्र. C- 3189-दो-3-420-80 - भाग - बारह .- श्रीमती भागवती चौधरी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस- ब ( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस-ब( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ6-1-2018- नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्रीमती चौधरी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश, 196

क्र. एफ-15-01-2019-दो ए( 3 ) .- राज्य सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की जनगणना , 2021 के पूर्व- परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती है . मध्यप्रदेश राज्य में 12 अगस्त 2019 से 30 सितम्बर 2019 तक पूर्व- परीक्षण संचालित किया जायेगा.

अर्द्धवेतन अवकाश 104

योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

F. No. F - 15-01-2019-2A(3 ) . In exercise of the powers conferred by Section 17A of the Census Act , 1948 ( 37 of 1948 ) , the Government of Madhya Pradesh hereby extends the provisions of the said Act, for conduct of pre- test of Census of India , 2021. The pre- test shall be conducted from 12th August, 2019 to 30th September , 2019 in the State of Madhya Pradesh .

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 196 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

आशीष भार्गव, उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-07-26.30.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-07-26.30.Ordinary.