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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 333]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2019- श्रावण 9, शक 1941
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2019
क्र. एफ- 19-3-2017- बारह -1.- खान एवं खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : -
संशोधन
नियम 6 -क में, -
उप नियम ( 2 ) खण्ड ( क) उपखण्ड ( चार ) (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" (चार ) (ङ) खनन पट्टा हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12-1-2015 को या इसके पूर्व जारी किए गए आशय पत्रों की शर्तों के अनुपालन में पश्चात् उत्खनन पट्टा दिनांक 31-1-2020 तक स्वीकृत किए जाएंगे . इस दिनांक के पश्चात् ऐसे समस्त आवेदन स्वमेव अपात्र समझे जाएंगे . "
No. F - 19-3-2017 -XII - 1.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation ) Act, 1957 (67 of 1957 ) , the State Government , hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rule , 1996, namely :-
AMENDMENTS
In rule 6 -A,一
In place of sub clause ( iv) (e) of clause (a) of sub rule (2) the following sub clause shall be substituted nemely :-
(iv) (e) After the compliance of conditions prescribed in letter of intent issued by the State Government for mining lease on date 12-1-2015 or prior to it , quarry lease shall be sanctioned till the date 31-1-2020. After this date , such all applications shall deem to be ineligible .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सरिताबाला ओम प्रजापति, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .