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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

म.प्र. आयुर्वेद, होम्‍योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्‍सा एवं योग स्‍नातक प्रवेश नियम 2019,

Published 31 July 2019

Department
आयुष
Type
Extraordinary
Gazette no.
334
Identifier
in.gazette.madhya.2019-07-31.334.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2019- श्रावण 9, शक 1941

क्रमांक 334]

आयुष विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2019

मध्यप्रदेश आयुर्वेद , होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्तानक प्रवेश नियम, 2019 क्र. एफ 1-3-2019-1 उनसठ - यू.जी.. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 8 जुलाई 2019 में अधिसूचित " मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम, 2019 " के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्: -

(1 ) नियम -5.7 में निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाता है :-

5.7क- प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग पाठ्यक्रम बीएनवायएस में प्रवेश के इच्छुक छात्र नीट-2019 की परीक्षा उत्तीर्ण के बिना भी प्रवेश हेतु पंजीयन करा सकते हैं. इसके लिये प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार मैरिट पर निर्धारित की जावेगी :-

प्रवेश के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की 10+ 2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा ( अर्हता परीक्षा ) अथवा मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय अलग- अलग उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त अनारक्षित प्रवर्ग के तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे. ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को 10+2अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

विदेशी नागरिक यदि प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नियमों के नियम -6.5 के अनुसार समानता प्रमाण- पत्र के आधार पर अभ्यर्थी प्रवेश के हकदार होंगे .

5.7ख - उपर्युक्त कण्डिका 5.7 क में उल्लिखित पात्रतानुसार उचित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 10+ 2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा में भौतिकी, रसायन , बायोलॉजी एवं अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 31 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-07-31.334.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-07-31.334.Extraordinary.