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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 31, Part Part 1, 02 August 2019

Published 02 August 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
31
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-08-02.31.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश

शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2019- श्रावण 11 , शक 1941

विषय- सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2019

फा. क्र. 3753-2019-इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-

क्र.

नवीन पदस्थापना

न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3)

(1)

1

श्री अवधेश कुमार सिंह,

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नसरूल्लागंज , जिला सीहोर .

6585

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

[ भाग 1 6286

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

(2)

(3)

(1)

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर 2 श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) , अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, जबलपुर.

3

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर श्री मोहम्मद शकील खान , तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा .

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019

फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस-ब( एक)-3719-2019 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुसूची

सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश

अनुक्रमांक (1) "10.

स्थानीय क्षेत्र (3) छतरपुर"

(2)

सेशन न्यायाधीश, छतरपुर

F. No. 1-1-88- XXI - B (I) -3719-2019 .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) the State Government hereby, makes the following further Amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88 -XXI - B ( 1 ) , dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I , dated 6th November 2009 namely:-

AMENDMENT

In the said Notification in the Schedule , for Serial Numbers 10 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:-

TABLE

Sessions Judge/ Additional Sessions Judge

(2)

S. No. (1)

"10.

Local Area (3) Chhatarpur "

Sessions Judge , Chhatarpur

6287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2019 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2019

फा. क्र. 4075 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान, ए. एस. जे. विशेष न्यायालय क्र. 7, विद्युत् अधिनियम, जिला इन्दौर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 3631-2019-इक्कीस -ब( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें ) नियम , 2017 के नियम-5 ( 1 ) ( बी) के अन्तर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 , के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है: -

1. श्री सूरज सिंह राठौड़

2. सुश्री सविता ओगले

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.

फा. क्र. 4076-इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) एवं यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59) की धारा उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्यशासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्रीमती गिरीबाला सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019 F. No.4076- XXI - B (2) -In exercise of the powers conferred by sub- section (3 ) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Servises Authorities (Amendment) Act , 1994 (No. 59 of 1994) , the State Government in consulation with the Hon'ble Chief Justice of High Court ofMadhya Pradesh appoints on deputation Smt. Giribala Singh, Distict & Sessions Judge, Betul as Member- Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

क्र. एफ- 2-11-2004 - एस. एण्ड टी- इकतालीस.- राज्य शासन , एतद्वारा , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13-14 मार्च 2019 जिसमें डॉ. राजेश शर्मा, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक को उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद का चालू कार्यभार सौंपा गया था, को अधिक्रमित करते हुए, डॉ. राकेश कुमार आर्या, मुख्य वैज्ञानिक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को अपने वर्तमान कार्य के साथ - साथ महानिदेशक , मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद का चालू कार्यभार, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जून 2019 द्वारा नियुक्त महानिदेशक के कार्यभार ग्रहण करने तक, सौंपता है.

भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2019

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रसाद ढवले , अवर सचिव.

फा. क्र. 4076- इक्कीस- ब(दो) .- राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4076- इक्कीस- ब( दो ) , दिनांक 24 जुलाई 2019 की पंक्ति क्रमांक 12 में the date he assumes office के स्थान पर the date she assumes office पढ़ा जावे.

6288

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019

क्र. एफ - 13-09-2016- तेरह.- यतः , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ- 16-05-2018 -ए- ग्यारह, दिनांक 6 अप्रैल 2018 के द्वारा मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की मंडीदीप, जिला रायसेन में प्रस्तावित नवीन स्पिनिंग इकाई को विभिन्न विशेष सुविधायें, जिनमें विद्युत् शुल्क से छूट भी सम्मिलित है, इस शर्त के साथ प्रदान की है कि परियोजना 31 मार्च 2022 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी.

2. और यतः, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 12 जून 2019 के द्वारा सूचित किया है कि परियोजना से 26 अप्रैल 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है तथा परियोजना के लिए अतिरिक्त विद्युत् भार 3000 केव्हीए है.

3. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम , 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की मंडीदीप, जिला रायसेन में स्थित स्पिनिंग इकाई के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर 26 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले दस वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:

परन्तु विद्युत् शुल्क के संदाय से ऐसी छूट नवीन इकाई के कारण विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर 3000 केव्हीए के अतिरिक्त विद्युत् भार पर ही केवल उपलब्ध होगी :

परन्तु यह और कि मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड को विद्यमान इकाई के 132 केव्ही के संयोजन से अपनी नवीन इकाई को विद्युत् के प्रदाय पर विद्युत् शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप - नियम (1 ) के उपबंधों के अनुसार एक पृथक् सब- मीटर स्थापित करना आवश्यक होगा.

4. यह अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 10 वर्षों तक प्रवृत्त होगी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

No. F - 13-09-2016 - XIII .- WHEREAS the Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F - 16-05-2018 - A -XL , dated 06th April 2018 has granted various special facilities , including exemption from electricity duty , to the proposed new spinning unit of M/s Nahar Spinning Mills Limited in Mandideep , District Raisen with the condition that the project shall start its Commercial production by 31stMarch 2022 ;

2. AND; WHEREAS , MP Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 12th June 2019 has intimated that commercial production from the project has been started on 26th April , 2019 and additional electrical load for the project is 3000 KVA .

3. NOW, THEREFORE , in excrcisc of the powers conferred by sub- section ( 1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , exempts spinning unit of M/s Nahar Spinning Mills Limited in Mandideep, District Raisen from payment of electricity duty on the Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high- tension connection for a period of ten years starting from 26th April 2019 :

Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only on additional electrical load of 3000 KVA on the existing high tension connection due to new unit :

Provided further that M/s Nahar Spinning Mills Limited shall be required to install a separate sub- meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to its new unit from 132 KV connection of the existing unit, in view of the provisions of clause ( b) of sub-section (2) of Section 15 of the said Act and sub -rule ( 1 ) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules , 1949 4. This notification shall be deemed to have come in to force from 26th April 2019 and will remain in force for 10 years .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

6289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 15 जुलाई 2019

क्र. 2874-19.- इन्दौर- खण्डवा मार्ग पर माह जुलाई 2019 में धार्मिक काबड़ यात्रा होने के कारण पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई 2019 में यह निर्णय लिया गया, कि उक्त मार्ग पर संचालित हेवी गुड्स वाहनों जो इन्दौर से खण्डवा मार्ग पर संचालित होंगे जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक इन्दौर तेजाजीनगर से डायवर्ट रूट राऊ - महू मार्ग से संचालित होंगे .

आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है-

*

दुग्धवाहन

नगरनिगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन * पुलिस वाहन

* फायर ब्रिगेड

पानी टेंकर

* आर्मी के वाहन

* विद्युत् मंडल के कार्य में संलग्न वाहन एल.पी.जी./पैट्रोलियम पदार्थ वाहन

* कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन * यात्री बसें

यह आदेश जारी दिनांक से एक माह तक प्रभावशील होगा. लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी .

कार्यालय, कलेक्टर , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश बुरहानपुर, दिनांक 18 जुलाई 2019

क्र. कले.- बुपुर- 2019-4954.- इन्दौर इच्छापुर मार्ग पर माह जुलाई- अगस्त 2019 में धार्मिक कांवड यात्रा होने के कारण पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं एवं आम नागरिक व यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक इन्दौर- इच्छापुर मार्ग पर भारी माल यान संचालित नहीं होंगे . उक्त प्रस्ताव के पालन में यह निर्णय लिया गया है कि इन्दौर- इच्छापुर मार्ग पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक महाराष्ट्र से आने वाले वाहन पुराना आरटीओ बैरियर से दड़तलाई, शेखपुरा होते हुए खण्डवा मार्ग से संचालित होंगे .

आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है-

*

दुग्धवाहन

* नगरनिगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन *

पुलिस वाहन

* फायर ब्रिगेड

* पानी टेंकर

* आर्मी के वाहन

*

विद्युत् मंडल के कार्य में संलग्न वाहन

* एल.पी.जी./पैट्रोलियम पदार्थ वाहन

* कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन * यात्री बसें

यह आदेश जारी दिनांक से एक माह तक प्रभावशील होगा.

राजेश कुमार कौल, कलेक्टर.

6290

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

[ भाग 1 कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. एफ 53-1 - रा.स.- यू.ए. - 5-2016.-नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) , (ग ) एवं ( घ ) के अन्तर्गत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:-

(क ) धारा 22 ( 2 ) ( क )- पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध शिक्षण और विस्तारी शिक्षण का विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक/शिक्षाविद-

डॉ. आर. के. मेहिया, ई-109/29 , शिवाजी नगर, भोपाल मो. 9425487280

( ग ) धारा 22 ( 2 ) ( ग ) - पशु पालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्यमियों का एक प्रतिनिधि-

श्री मोहन नागर,

भारत भारती आवासीय

विद्यालय परिसर जामठी,

बैतूल, म. प्र.

मो. 945003189

(घ ) धारा 22 ( 2 ) ( घ )- एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता-

श्रीमती राधा मिश्रा,

धावरी, गली नं. 5,

शिव शक्तिपुरम कॉलोनी, सतना, म . प्र.

मो. 90479480751

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार,

केयूर संपत, राज्यपाल के उपसचिव .

कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2019

क्र. एफ 1-4-19 - रा.स. यू.ए.1-1616.- यतः , देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 52 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 01-9-2019- अड़तीस 3 , दिनांक 24 जून 2019 जारी की है, जो कि दिनांक 24 जून 2019 से प्रभावशील हो गई है.

2. अतः मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श करने के उपरान्त एतद्वारा डॉ. रेणु जैन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स , जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करती हूँ.

3. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी.

आनंदीबेन पटेल , कुलाधिपति.

6291 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 6 जुलाई 2019 क्रमांक 3 - अ-82-16-17- हमलापुर- 8264.-

चूँकि, समुचित सरक्रार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

अन्तर्गत

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग

क्षेत्रफल (है ०में)

6

5

4

3

2

1

1.526

-नागपुर हमलापुर

बैतूल

बैतूल (म०प्र०)

उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

ईटारसी तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची

2

( प्रभावित धारको की सूची )

क० भूमि स्वामी का नाम

खसरा नम्बर

कुल रकबा हे० में

कुल अर्जित रकबा हैं० में

5

3

4

2

1

0.230

0,938

274

1 ओमप्रकाश, किशोर, नरेन्द्र, नरेश व. रतनलाल, पुष्पा, शांता पिता रतनलाल , संदीप व. ओमकार, अनिता पिता ओमकार, सरस्वती पति ओमकार, निवासी बैतूल गंज

0.101

0.822

2

275/3

रामू, फतन व. जयराम, ओमकार, प्रकाश , किशोर, नरेश, मुन्ना, पुष्पा व. रतन, फुन्दा पिता रतन, निवासी बदरूढाना

0.121

0.821

3

275/1

तुलसीराम, राकेश , राजेश व. भग्गू, लक्ष्मीनारायण व. भग्गू लीला, रेवती पिता भग्गू सा० देह

0.128

2.873

268/1

4 अनिता व. वीरनसिंह, निवासी घाट पिपरिया

0.064

2.023

276/2

5 विनयसिंह व.दीपचंद रघुवंशी, निवासी सोनेगाँव

0.046

1.235

276/1

6 योगेशसिंह व. दीपचंद ठाकुर, निवासी बैतूलगंज

0.324

266

5.731

7 अरूणचंद्र व. चंद्रमूल अवस्थी, निवासी हमलापुर

0.001

0.001

264/1

8 गणेशराम व. छोटेलाल , निवासी हमलापुर

0.163

1.417

264/2

9 सैयद आजम अली व. हुजब्बरअली, निवासी हमलापुर

0.068

0.606

264/3

0.106

0.809

264/4

10 जैबूनिन्सा जौ. सैयद, जफरअली, निवासी किदवई बार्ड बैतूल

0.121

0.522

296

11 सुभाष व. चंद्रमूल अवस्थी , निवासी बैतूल

0.053

2.351

295

12 सतीश पिता रतनलाल, निवासी हमलापुर, ग्राम नौकर

1.526

योग [भाग 1 6292

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 6- अ- 82-16-17- चकोरा- 8266.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

6

5

4

3

2

1

0.149

चकोरा

बैतूल

बैतूल (म०प्र०)

उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क० भूमि स्वामी का नाम

खसरा नम्बर

कुल रकबा हे० में

कुल अर्जित रकबा हैं० में

4

5

3

1

0.809

4/2

1

0.149 0.149

2 सुनीता बाई जौ. भवानीदास , निवासी कालापाठा बैतूल योग

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए । 2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) बैतूल के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 8 - अ-82-16-17- हमलापुर-8261

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

6

5

4

3

2

1

0.657

भैसदेही

बैतूल

बैतूल (म०प्र०)

उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क० भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा हैं० में

5

4

3

2

1

0.100

0.303

132/1

1 गुठानी व ० किसनलाल जाति कुन्बी निवासी भैसदेही

0.028

0.076

132/2

2 नत्थु व० बिसनलाल जाति कुन्बी निवासी भैसदेही

0.072

0.308

137

3 बाबूलाल, सुकू लुटूराम, रेखाराम, ख्यालीराम, व० दल्लू, नौसी बेवा दल्लू जाति कुन्बी निवासी भैसदेही

0.084

0.202

138/1

4 देवमन व० रामलाल जाति कुन्बी निवासी भैसदेही

0.083

0.405

138/2

5 रामकली जौजे सुखदेव जाति कुन्बी निवासी भैसदेही

0.069

0.203

138/3

0.221

0.554

140

6 दमयन्ती जौजे कल्लूसिंग , मालती जौजे लल्लूसिंग , रघुवंशी निवासी भैसदेही

0.657

योग

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए ।। 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 6294

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 9 - अ-82-16-17- बाजपुर - 8265.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)

6

5

4

3

2

1

0.778

बाजपुर

बैतूल

बैतूल (म०प्र०)

उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क० भूमि स्वामी का नाम

खसरा नम्बर

कुल रकबा हे० में

कुल अर्जित रकबा हैं० में

5

4

3

2

1

0.282

1

1.967

1 भूपेन्द्र कुमार व० लक्ष्मीनारायण निवासी बैतूल गंज

0.234

1.299

2

2 सदू व० किसनलाल निवासी रावनबाड़ी

0.262

0.295

4

3 हकीमुद्दीन व ० अब्दुल हुसैन, हुसैनाबी. बाई बेवा आसिफ हुसैन, मोईज भाई, अली असगर खां, व ० आसिफ हुसैन, मुस्तफा हुसैन व० दाउदभाई निवासी बैतूल

0.778

योग

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए । 2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । भाग 1 ]

6295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 10- अ-82-16-17-केलापुर- 8269.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

4

3

2

0.867

केलापुर

बैतूल

1 बैतूल (म०प्र०)

प्रयोजन

सार्वजनिक का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क० भूमि स्वामी का नाम

2 1

1

जगन्नाथ व. रतन, निवासी भैसदेही 2 रतन व. छोटेलाल, निवासी केलापुर 3 भूरू व . शिवबक्स, निवासी खेडली 4 जशोदा जौ. सुखनंदन, निवासी भैसदेही 5 मल्लूव. नौकेलाल, निवासी उमरी

शिवदयाल व. नौकेलाल , निवासी उमरी 7 सुगन्ती बेवा मुन्शी, परसराम, सुखदेव, वासुदेव व. मुन्शी, विमला, गंगा, जमना, रामबाई, श्यामबाई पिता मुन्शी, निवासी उमरी जागीर

योग खसरा नम्बर

कुल रकबा हे० में

कुल अर्जित रकबा हैं० में

5

3

4

0.122

0.421

95

0.152

0.704

96

0.143

1.032

97/1

0.109

0.405

97/2

0.132

0.479

98/1

0.048

0.971

98/3

0.161

1,536

99

0.867

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए । 1

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 6296

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 37-अ-82-16-17 - भिलाई - 8268.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)

6

4

3

2

1

0.150

भिलाई

मुलताई

तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

बैतूल (म०प्र०)

5 उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क० भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा हैं० में

5

4

3

2

1

0.004

0.555

111

1

बेलाबाई पिता रोन्या सा० हेटीखापा ,मैनी पिता रोन्या सा० एनस रेखाबाई पिता रोन्या सा० जौलखेड़ा, रमेश , रूपेश पिता श्यामू उमा, शारदा, नर्मदा पिता श्यामू सा० भिलाई

0.115

3.315

107

2

0.031

0.170

108

बेबी बेवा चिन्तामन, अनिल, संजय पिता चिन्तामन , सीमा, मीना पिता चिन्तामन, छोटेलाल, रामराव वल्द जगला सा० मुलताई चैत्या व ० पतिराम सा० परमंडल

0.150

योग

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया गया है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण,अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6297 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 32 - अ- 82-16-17- चिखलीखुर्द - 8262.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर /ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग

क्षेत्रफल (है ०में)

2

4

6 1

3

5

0.039

चिखलीखुर्द

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क० भूमि स्वामी का नाम

खसरा नम्बर

कुल रकबा हे० में

कुल अर्जित रकबा हैं० में

3

4

2

5 1

0.935

1

0.039

295

बापूराव व. डेबु, संतु व. डेबु, मारोती, महादेव, सहदेव व. सीताराम , सिन्धु व. सीताराम, चन्द्रभान, राजु व. भगवान, सुमीत्रा व. भगवान, गीता बेवा सुरेश राहुल ना.बा. व. सुरेश वली मां गीता, गणेश, दिनेश व. अजाबराव, भूरो व. अजाबराव भागरती बेवा अजाबराव , मखू व. बारक्या, जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी

0,039

योग

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया 2- जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 6298

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 33- अ- 82-16-17- कामथ -8267

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

अन्तर्गत

प्रयोजन जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक का वर्णन

धारा 12 के प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है ०में)

4

5

3

6

1

2

0.199

कामथ

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क० भूमिस्वामी का नाम

खसरा नम्बर

कुल रकबा

कुल अर्जित रकबा हैं० में

3

5

4

2

1

0.446

0.004

9/6

सावन्या व. राधेलाल, जाति पंवार, साकिन देह भूमि स्वामी

1

0.817

0.171 2

10/1

विश्वपालसिंह व. नत्थूसिंह, रघुवंशी, मनमोहनसिंह व. छोटेसिंह रघुवंशी, पप्पु व. छोटेलाल, साकिन मोरखा, भैयालाल व. शिवबा जाति अ० जा० निवास ग्राम छिन्दी भूमि स्वामी

0.022

0.247

3

32/2

कुंजबिहारी , मोहनलाल, जुगलकिशोर व. रतनलाल, कमला व. रतनलाल, जाति तेली साकिन मुलताई

0.002

0.744

33/5

4 करूणा जौ. सुभाष , प्रीति जौ० राजेश, जाति कुन्बी, सा. मुलताई

2.254 0.199

योगः-

जिससे 1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया गया है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4 समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 34- अ-82-16-17- थावरिया-8263

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

प्रयोजन तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

सार्वजनिक का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग

क्षेत्रफल (है०में)

6

5

4

3

1

2

0.240

थावरिया

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची

2

( प्रभावित धारको की सूची )

क० भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा हैं० में

5

4

3

2

1

0.064

0.138

48

1 कृष्णराव वल्द दमडू चंदना, इंदूबाला पिता दमडू कमला पिता दमडू बुन्दा पिता गोपाल यादोराव वल्द लंगड़ा शोभा बाली कंचू पिता सुखदेव जान्या, भीमा,नंदू पिता कशो शकुन ललीता, भूरा प्रमिला पिता केशो अनिता बेवा भैयालाल जयराम ना.बा.वल्द भैयालाल कंचना, अर्चना पिता भैयालाल जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.021

0.105

49

2 बाया बेवा. माधोराव , राकेश , नत्थू वल्द माधोराव, सुशीला, कुसुम पिता माधोराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.002

0.018

50/1

3 बाया बेवा माधोराव, राकेश, नत्थू वल्द माधोराव, सुशीला कुसुम पिता माधोराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.002

0.018

50/2

4 संतोष, कृष्णा वल्द शेषराव, अनिता पिता शेषराव, अंजू बेवा साहेबराव , अशोक राजू पिता साहेबराव छया, माया पिता साहेबराव साकिन चिखली खुर्द

0.008

0.069

50/3

5 वारूल बेवा पंजाबराव , महादेव वल्द पंजाबराव , सुनिता, गीता पिता पंजाबराव, बाबूराव वल्द जिजोबा, गुन्ता बेवा डोमा ,वात्या, जगन वल्द डोमा, सुमन बेवा कचरू , पंचफुला ना.बा. पिता कचरू वली मा सुमन धर्मेन्द्र, जितेन्द्र वल्द कृषक साकिन चिखलीखुर्द [भाग 1 6300

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

.C05 6

0.151

51/1

राजाराम वल्द तीमा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखर्दु

0.152 0.005 7

51/2

रूपराव, यादोराव, सुरेश वल्द कास्या राधो किसनी कमला पिता कास्या, पिखी बेवा कास्या जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.002

0.076

8

51/3

संतोष वल्द भैया जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.005

0.152

9

51/4

रामराव, रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान वल्द श्यामा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.002

0.076

10

51/5

गया बेवा पंजाबराव अर्चना बेवा अनिल , जिया ना.बा.वल्द अनिल वली मां अर्चना, मनीष वल्द पंजाबराव, मनीषा, मीना , लीना पिता पंजाबराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.025

0,453

11

53/1

रामराव वल्द आनंदराव, बुधराव नान्ही बेवा भदू, ओमप्रकाश यशवंतराव संतोषराव, भीमराव वल्द भदू सुमन ललीता संध्या पिता भदू जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

2.225 0.017 12

61/1

पंजाबराव , साहेबराव , गणपतराव भोजराव, वल्द रामा, कलाबाई पिता रामा साकिन पारडसिंगा

0.043

62 3.264

13 श्यामराव व० पाण्डू साकिन चिखलीखुर्द

63

1.772 0.038 14 कमला बेवा उमराव , राजू उर्फ राजेश , मुकेश व० उमराव, उमा, रेखा, गीता पिता उमराव सा ० देह

0.240

योगः-

जिससे 1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया गया है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

6301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग प्र. क्र.-ए- 1368-69

राजगढ़ , दिनांक 8 जुलाई 2019

पूरक – अधिसूचना ( धारा 19. )

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

ग्राम - सुरजपुरा

विवरण

क्र

1 निजी भूमि

1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

जिला राजगढ

तहसील - जीरापुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

कुल रकबा

4.046

1.010

4.046

1.010

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डालिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से क्र

कृष्क का नाम व पिता /

पति का नाम

2

1

1 भूरीबाई पति रायसिहं शारदाबाई पति लालसिहं जाति दांगी पता निवासी ग्राम बालाहेडा भूमि स्वामी

2 कृष्णाबाई पति अमरसिहं रूकमाबाई पति सिद्धलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

खसरा

भूमि का अर्जित रकबा

भूमि का कुल रकबा

5

3

4

88/12

0.570

2.023

2.023

0.570

0.440

2.023

88/6

0.440

2.023

नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर कार्यालय मे किया जा सकता है । 6302

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

प्र. क्र.-ए- 1370-71

अधिसूचना

पूरक

प्रकरण

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30. सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम टोलीघाटा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 संन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1)

ग्राम - टोलीघाटा

जिला - राजगढ

तहसील - सारंगपुर

विवरण

स. के.

कुल रकबा 1

निजी भूमि 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से

23.264

अनुसूची (2)

1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

खसरा नं.

स.कं.

कुल रकबा

कृषक का नाम

3

2

4 1

178/1

0.475

1

मोहन पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.475

योगः-

2

178/2 0.475

राधेश्याम पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.475

योगः-

3

178/3 0.474

देवसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.474

4

178/4 0.474

0.474

योगः- गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योगः-

18/5

0.392

5

30/2 गोकूल पिता माधु जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.163

0.555

योगः-

6

0.506

15/1/1

0.506

सजनसिह पिता देवीसिह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योगः-

7

66/2

0.185

कालुसिह पिता बल्देव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी

0.185

योगः-

8

175/2

2.379

जयनारायण, बद्रीलाल पिता कालुसिह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2.379

योगः-

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर

अर्जित रकबा

9.204

रिमार्क

योग

पूर्वमें अर्जित हो चुका रकबा

प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा

5

7

6

8

0.113

0.362

0.475

0.113

0.475

0.362

0.113

0.362

0.475

0.113

0.362

0.475

0.113

0.361

0.475

0.113

0.361

0.474

0.362

0.112

0.474

0.362

0.112

0.474

0.101

0.291

0.392

0.030

0.163

0.133

0.424

0.131

0.555

0.370 0.136. 0.506

0.136

0.370

0.506

0.090

0.185

0.095

0.095 0.090 0.185

2.219

2.379

0.160

2.219 0.160 2.379 6303

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

स.कं.

खसरा नं .

कृषक का नाम

2

3 9

74/3/1 कालूसिांह पिता हीरा, राधेश्याम पिता हीरा, जीवन पिता हीरा, राजू बाई पिता हीरा जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भमि स्वामी

योगः-

62/3

64 बनेसिह,कैलाश पिता हिन्दुसिह, 10 गीताई बेवा हिन्दूसिंह जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

174/1/3

2/2/1

142/1

261/1

162/1 शांताबाई बेवा रमेश रूकमा बाई 11 पुत्री रमेश जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

163/1

143/1

योगः-

12

174/1/6 करणसिह पिता पूरा , शैतानबाई, छायताबाई पिता पूरा जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूस्वामी

योगः-

13

174/1/5 देवसिह पिता भागीरथ जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

14.

174/1/2' सिद्धनाथ पिता किशन जाति बेलदार जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि

योगः-

15

174/1/1 शंकरलाल पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

16

18/1

0.778

लक्ष्मीनारायण पिता मधूरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.778

18/2

0.795

17

रामप्रसाद पिता मथुरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 24/2/2 0.065

योगः-

0.860

18

18/3

0.939

कमलाप्रसाद पिता मधूरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.939

कुल रंकबा

रिमार्क

योग

पूर्वमें अर्जित हो चुका रकबा

प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा

4

5

6

7

8

2.404 1.004 1.400 2.404

2.404 1.004 1.400

2.404

1.674

0

0.500

0.500

0.328

0

0.328

0.328

2.002

0

0.828

0.828

1.000

0

1.000

1.000

0.505

0

0.505

0.505

0

0.057

0.057

0.057

0.095

0

0.095 0.095

0.006

0

0.006

0.006

0

0.304

0.304

0.304

0.057

0

0.057

0.057

2.024

0

2.024

2.024

1.000 0.700

0.300

1.000

0.700

1.000

0.300

1.000

1.000 0.700

0.300

1.000

0.300

1.000 0.700

1.000

1.000

0.700

0.300

1.000

0.700

1.000

0.300

1.000

1.000 0.700

1.000

0.300

1.000 0.700 0.300

1.000

:

0.608 0.170

0.778

0.608

0.170

0.778

0.613

0.182

0.795

0.020

0.045

0.065

0.658

0.202

0.860

0.695 0.244

0.939

0.695

0.244

0.939 6304

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

स.के.

कृषक का नाम

योग

खसरा नं. कुल रकबा

2

3 19

18/4 गुलाबसिह पिता रामनारायण जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

24/3 20 बद्रीलाल पिता मथूरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

21

15/3/2 देवीसिह पिता रामसिह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

22

1.012

15/1/2 हरिसिह पिता धुला एंव बापुसिह पिता देवीसिह जाति दांगी पता निवासी ग्राम सेदरा भूमि स्वामी

योगः-

1.012

:

23

24/1

0.089

रामनारायण पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.089

24/2/1 0.065

24

30/1. 0.287

हरिप्रसाद पिता नारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.352

15/3/1 25

0.455

बनेसिंह, चन्दरसिंह, रामलाल, बाबूलाल, गंगाराम, विष्णुप्रसाद, सुगंधबाई, सरजूबाई पिता लालसिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.455

26

174/1/3 1.300

प्रभूलाल आ. भंवरलाल जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.300

योगः-

कुल योग- 23.264

रिमार्क

पूर्वमें अर्जित हो चुका रकबा

प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा

4

5

6

7

8

1.047

0.192

0.855

1.047

1.047 0.855 0.192 1.047

0.024 0.020 0.004 0.024

0.024 0.020 0.004 0.024

0.455 0.37 0.085 0.455

0.455 0.37

0.085 0.455

0.172 1.012

0.84.

0.84

0.172 1.012

0.055 0.034 0.089

0.055 0.034 0.089

0.045 0.020 0.065

0.207.

0.287

0.080

0.252 0.100 0.352

0.370 0.085 0.455

0.370 0.085 0.455

0.500

0.800

1.300

0.800 0.500. 1.300

9.204

12.886

22.089

नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

:

भाग 1 ]

6305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

प्र. क्र.-ए-1372-73

पूरक अधिसूचना

अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम कायथा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

ग्राम - कायथा

जिला राजगढ

तहसील - जीरापुर

विवरण

स. कं .

निजी भूमि

1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षे में प्रभावित होने से

अनुसूची (2)

1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से स.कं.

कृषक का नाम

1

2

1

शिवनारायण आ. उंकारबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2

किशनलाल पिता नानूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3

रामेश्वर पिता छोटूलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

4

बीरभान गब्बा आ. लाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योगः-

5

दुर्गालाल पिता डालु जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

6

मांगीलाल आ. मेधा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः

शिवनारायण आ. उंकारबक्ष रामनारायण आ. रामबगस 7 जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर

अर्जित रकबा

कुल रकबा

36.056

27.993

खसरा नं. कुल रकबा

प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा

पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा

3

4

6

7

5

2.528

2.528 00

2/2 2/3

2.528 00 2.528

2/4

1.264 00

1.264

1.264

1.264 00

2/5 3.794 00 2.994

3.794 00 2.994

2/6

3.794 00

3.794

3.794 00 3.794

3.794

2/7

3,794 00

3.794

3.794 00

2/8

3.794

3.794 00

3.794 00 3.794

2.024 00

2/9/1

1.914

1.914

2.024 00 [भाग 1 6306

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

योग

खसरा नं. कुल रकबा

स.कं.

कृषक का नाम

प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा

पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा

5

3

4

6

1

2

00

0.330

2/9/2 2.024

8

जगदीश आ. प्रहलाद सिद्धनाथ आ. हजारीलाल दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

00 0.330

2.024

योग

4/3

0.038 00

0.038 9

बल्देव बद्रीलाल जगन्नाथ देवसिहं किशनलाल जमनीबाई पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.038 00

0.038

3.169

4/4

5.059 00

हरिसिहं मांगीलाल पिता पन्नालाल मेहताब बाई वैबा पन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

10

00 3.169

5.059

योग

2,530 00

0.091

4/5/1

11

मांगीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2.530 00 0.091 योग

4/5/3 1.264 00

12

0.134 उदालाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.264 00 0.134 योग

2.529

2.529

4/6

00

पर्वत उंकार सोदान सिहं पिता रतन छमा बाई बैवा रतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

13

2.529 00 2.529 योग

1.265 00 1.265

4/9

रोडा बद्री रामसिहं देवसिहं आ. गब्बा जाति चमार पता 14 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.265 00 1.265 योग

17/1/4 0.355 00 0.355 15

ज्ञानसिहं संतोषबाई पिता रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

00 0.355

0.355

योगः-

27.993

36.056 0

कुल योग-

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निधि निवेदिता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

6307

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी , भू- राजस्व एवं पुनर्वास तहसील- सामनगर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश )

क्रमांक 223 - भू-अर्जन- कार्य -2019

रामनगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील -रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

ग्राम- दधीच टोला, पटवारी 2

3

हल्का-17 दधीच टोला, रा.नि.म.-बड़वार , तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 6

5

4

0.781

292

0.025

0.458

292/1

0.323

292/2

0.016

0.142

293

0.656

0.021

286

0.283

285/324/1

0.020

0.405

285/324/2

2.527

285/1/क

0.810

285/1/ख/ 1

0.810

285/ 1/ख/2

1.216

285/1/ख/3

11

12

13

0.202

285/1/ख/4

0.608

285/1/ख/5

14

15

0.123

0.810

285/1/ख/6

1.214

285/1/ख/8

0.202

285/1/ख/8 /क

16

T

0.608

285/1/ख/8/ख

17

18

19

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2 3

4

5

6

7

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 0.810

285/1/ख/9

0.607

285/2

0.205

13.472

19किता

0.025

322

6.187

0.116

4.896

320

0.108

4.047

317

0.013

1.154

316/1

0.015

294

0.328

0.042

0.356

295

0.004

0.077

288

0.262

16.284

7किता

0.467

29.756

कुल 26 किता

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

6308

क्रमांक 224 - भू- अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख (नियम -5 का उपनियम (2) देखिए )

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

ग्राम-चाभर, पटवारी हल्का-17 दधीच टोला, रा.नि.म.- बड़वार, तहसील-रामनगर 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

6

5

4

0.000

0.000

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

0.066

32.404

178

0.030

0.886

117

0.105

0.004 116

0.348

0.021 114

0.162

0.005 113

0.765

111

0.050

0.008

112

0.002

0.049

0.013 120

0.583

0.011 119

0.178

0.015 121

0.817

0.044 9

0.466

0.002 122

8

0.668

0.024

0.018

0.603

4/223

4

7.827

0.091

0.396

45.869

0.396

45.869

कुल 15 किता

A 6309 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 225- भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक

अनुक्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

6 2

1

14/1

0.809

1

ग्राम - दुअरिया,

0.007

14/2

2.468

2

पटवारी हल्का -05 कुदरी कला,

0.013

0.328

13

3 रा.नि.म. - बडवार, तहसील- रामनगर

0.020

0.210

258

4

0.040

4किता

3.815

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

0.000

0.000

० किता

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

0.040

3.815

अ + ब का योग-

कुल 4 किता

6310

क्रमांक 226- भू-अर्जन- कार्य-2019

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019:

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

ग्राम-खैरहनी, 2

पटवारी हल्का- कुदरी कला, 3

रा.नि.म. - बडवार, तह- रामनगर 4

5

6

7

8

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

6

1.089

165/1

0.075

0.121

165/2

1.384

161/1

0.035 161/2

1.982

0.024

0.890

138

0.488

94/1

0.021

0.022

94/1/1/ख

0.008

94/2/2 /क

0.155 8किता

5.072

0.093

3.982

162

0.007

0.283

163

0.029

0.959

135

3.881

93

0.004

0.133

9.105

4किता

0.288

14.177

कुल 12किता

भाग 1 ]

क्रमांक 227- भू-अर्जन-कार्य-2019

6311

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

ग्राम-मैरटोला, 1

2

पटवारी हल्का-05 कुदरी कला, रा.नि.म.- बड़वार, तहसील- रामनगर 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- अनुसूची

खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.061

63/1

0.004

0.057

63/2

0.061

63/3

1.320

62/1

0.019

62/2

1.319

62/3

1.315

0.053

64/1 /क/ 1

64/ 1 /क/2

0.057

0.219

64/1 /क/3

0.004

0.020

64/1 /ख

64/ 1 /ग

0.020

0.016

64/2

0.016

64/3

68/1

0.335

0.016

68/2/ 1 /क

68/2/क

0.144

0.006

0.105

68/2/ख

0.101

68/2/ग

65/1/क

0.113

65/ 1/ख

0.109

0.031

0.016

65/2

65/3

0.514

0.032

1,028

66

0.096

7.015

23किता

0.000

० किता

0.096

7.015

कुल 23 किता

6312

क्रमांक 228 - भू-अर्जन-कार्य-2019

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए )

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील -रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

ग्राम- टटेहरा टोला, पटवारी 1

2

रा.नि.म. - बड़वार, 3

हल्का-05 कुदरी कला, तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग- अनुसूची

खसरा क्रमाक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये. अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

43/ 1/क

0.004

0.008

43/ 1 /ख

43/ 1/ ग

0.004

0.004

43/ 1/घ

0.003

43/2/क

0.016

43/2/ख

0.016

0.020

43/2/ग

0.021

43/2/घ

0.153

42/ 1/क/ 1

0.149

42/1/क/2

0.149

42/1/क/3

0.056

42/ 1/क/4

0.152

42/ 1/ख

1.081

42/2

0.833

0.007

0.089

20

0.006

21

1.959

0.283

27/1

0.013

27/2

0.789

0.037

26/1

0.005

0.036

26/2

0.469

25/1

0.020

25/2

0.469

0.065

28/1

0.003

28/2

0.081

0.947

29/1

0.016

29/2

0.437

0.129

26किता

8.271

0.000

0.000

० किता

0.129

8.271

कुल 26किता

A 6313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 229- भू- अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-धनवाही,

2

3

पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म. बड़वार , तहसील-रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में ) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

646/1

0.059

0.003

0.058

646/2

0.684

598/1

0.019

598/2

0.684

0.032

645/1

0.002

645/2

0.032

0.032

645/3

0.466

599/1

0.019

0.466

599/2

0.466

599/3

0.002

0.117

607

0.635

606/1

0.026

606/2

0.640

600/ 1/क

0.024

0.003

0.024

600/ 1 /ख

0.045

600/2

0.556

603/1

0.016

603/2

0.545

0.003

0.150

539

0.020

1.016

538

0.024

0.647

512

0.009

0.348

513 6314

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

504/1

0.316

504/2/क

0.083

0.015

0.004

504/2/ख

0.083

504/2/ग

0.002

0.045

435

0.058

503/1

0.009

0.059

503/2

442/1/क

0.084

0.084

442/1 /ख

0.023

0.085

442/ 1 /ग

0.085

442/ 1 /घ

0.334

442/2

0.002

0.028

443

1.415

445/1 /क

0.015

445/2

0.129

0.012

446/1

0.010

446/2

0.121

0.003

0.097

448

0.001

450

0.113

0.048

451/1

0.011

0.049

451/2

0.170

452/ 1/क

0.007

452/ 1 /ख

0.044

0.215

452/2

0.027

460/1

0.003

460/2

0.009

0.264

459/1

0.004

0.088

459/2

0.021

457/1

0.002

0.021

457/2

456/1/क

0.042

0.042

456/1 /ख

0.013

0.041

456/ 1 /ग

0.063

456/2

0.063

456/3

0.003

454

0.049

0.130

228/1

0.056

228/2/क

0.012

0.056

228/2/ख

0.057

228/2/ग 6315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

230/1 63

230/2/क

64

230/2/ख

65

232/1 66

232/2 67

232/3 68

232/4 69

233 70

233/1 71

233/2 72

233/3 73

209 74

209/1 75

209/2

76

209/3

77

236/1 78

236/2

79

236/3 80

236/4

81

81 किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

434 1

222/1 2

3

222/3

4

4किता

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग- 0.020

0.010

0.006

0.010

0.017

0.069

0.009

0.018

0.017

0.125

0.089

0.034

0.089

0.089

2.630

0.322

0.015

0.362

2.025

0.975

0.325

0.009

0.325

0.326

0.354

20.359

0.001

0.069

1.132

0.004

0.053

1.012

2.266

0.005

22.625

0.359

कुल 85 किता

6316

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 230 - भू-अर्जन-कार्य-2019

1 प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला- सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमाक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

ग्राम-दतवार, पटवारी हल्का-9 टेगना, 3 रा.नि.म. - बड़वार, तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

9

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 3

1.595

74/1

0.009

1.595

74/2

0.032

75/1

0.002 0.032

75/2

0.025 1.668

57

0.968

33/1

0.029 33/2

0.967

0.002 0.125

36

0.023 1.177

30

0.090 9किता

8.159

0.007 0.951

78

0.025 0.769

62

0.030 1.210

60

0.012 58

1.053

0.074 3.983

4किता

0.164 12.142

कुल 13 किता

भाग 1 ]

क्रमांक 231 - भू-अर्जन- कार्य-2019

6317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

3

2

1

525/1 1

ग्राम-टेगना,

525/2 2

518

पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील-रामनगर 3

517 4

510/1 5

510/2 6

343/548/1

7

343/548/2

8

343 9

344 10

345 11

346 12

349 13

350 14

351 15

282 16

17

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

4.059

0.063

0.300

0.026

0.709

0.004

0.089

0.559

0.024

0.554

0.144

0.021

0.143

0.002

0.113

0.022

0.434

0.004

0.024

0.001

0.166

0.008

0.121

0.004

0.061

0.007

0.065

0.012

0.194

0.243

| 281/1

281/2 18

280 19

260 20

262 21

261 22

145

255/1 23

255/2 24

256 25

257/1 26

257/2 27

27 किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

241 1

1 किता

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

0.009

0.010

0.007

0.210

0.013

1.538

0.008

0.089

0.005

0.053

0.886

0.015

0.502

0.093

0.008

0.410

0.019

0.270

0.282

12.039

0.003

0.583

0.003

0.583

0.285

12.622

कुल 28 किता

6318

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 232- भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप -ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित (रा. ) एवं सक्षम में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम- बड़ाइटमा, 2

पटवारी हल्का-01 बड़ाइटमा, 3 रा.नि.म.- बड़वार , तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.150

674/1

0.005 674/2

0.150

674/3

0.150

0.015 856

0.365

855

0.001

1.453

0.180

675/1

0.180

0.046 675/2

0.179

675/3

0.229

679/ 1/क

0.228

679/1 /ख

0.228

679/ 1 /ग

0.001

0.103

679/2/क

0.104

679/2/ख

0.104

679/2/ग

0.104

679/2/घ

855/921/1

16

0.354

0.009 855/921/3

17

0.354

0.354

855/921/4

18

19

20

21

22

23

683/1

0.291

0.013 683/2

0.292

0.006 684

0.652

1.052

854/1

0.046 854/2

0.405 6319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म . प्र . शासन की भूमि का योग-

अब का योग-

0.033

851

0.202

851/1

851/2

0.607

0.133

851/3/क

0.138

851/3/ख

0.126

851/3 /ग

0.126

851/3/घ

0.026

0.121

851/3/5

0.126

851/3/च

0.121

851/3/छ

0.121

851/3/ज

0.607

851/4

0.202

851/5

0.405

851/6

0.674

759/1

0.152

759/2/क

0.006 759/2/ख

0.152

0.009

1.267

850

0.005

0.607

849

767/1

0.312

0.032 767/2

0.312

0.299

0.017 766

0.397

765

0.001 770

0.073

0.002

0.012

769/1

0.004 769/2

0.012

769/3

0.012

0.003

0.049

771

0.020 772

0.579

0.267

15.638

52किता

0.006

1.218

673

0.006

1.218

1 किता

16.856

0.273 कुल 53 किता [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

6320

क्रमांक 233 - भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक 1

1

2

3

2 ग्राम-मझियार, पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म.- बड़वार, तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

0.024

0.002 263/302

0.797

263/1

0.025 263/2

0.401

0.002 279

0.113

238/1

0.313

0.018 238/2

0.153

0.162

242/1

0.008 0.081

242/2

0.025 0.729

243

0.010 0.206

223

222

0.016 0.393

0.190

216/1 / 1/क/ 1

12

0.065

216/1 / 1/क/3

13

0.510

216/1/ 1/ख

14

15

216/1/2

0.409

0.017 6321

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

16

0.017

0.068

216/ 1 /क/ 1 /क/ 1

17

0.065

216/1/क/2

0.510

216/ 1 /ख/ 1

18

19

20

0.214

216/2

0.060

216/294/1 /ख

21

0.013

0.028

216/294/ 1 /ग

216/294/2

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0.142

0.001

0.061

160

0.117

193

0.011

0.060

193/2

0.002 0.134

191

0.009 0.089

192

0.002 0.154

199

0.849

0.032 200

0.025

201/1

0.003 0.024

201/2

0.064

202/1

0.003

0.163

202/2

0.027

207/1

0.004 0.026

207/2

0.506

208/1

0.011 0.502

208/2

0.214 8.434

37किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म. प्र . शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- ० किता

0.000

0.214 8.434

कुल 37 किता

6322

क्रमांक 234- भू-अर्जन-कार्य-2019

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019:

प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-खारा,

2

3

पटवारी हल्का-02 खारा , रा.नि.म.- बड़वार, तहसील-रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में )

4

5 3

0.006 364

0.379

0.028

362/1

0.028

362/2

0.056

362/3

0.010

0.056

362/4

0.084

362/5

0.084

362/6

365/1

0.113

0.003 365/2

0.110

0.105

372/ 1/क

0.006

0.104

372/ 1 /ख

0.040

372/2

0.194

373

0.004

0.040

373/2

0.095

375/1

0.014

+

+

0.095

375/2

0.652

408

0.011

0.079

408/4

0.004 403

0.348

0.016

0.332

405 6323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

1

65

66

67

68

69

1 70

71

72

73

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 0.058

404/1

0.040

404/2

0.116

404/3

0.013 0.117

404/4

404/5

0.173

404/6

0.073

0.340

415/1

0.170

415/ 1/क

0.170

415/ 1/ख

0.158

415/2/क

0.026 0.188

415/2/ख

0.188

415/2/घ

0.188

415/3/क

0.009 0.202

614

0.007 0.077

613

0.129

612/1

0.336

0.001 612/2

0.170

612/3

0.150

611/1

0.009 0.150

611/2

0.224

610/1

0.011 0.123

610/2

0.010 0.142

455

0.009 0.243

458

0.015 461

0.526

0.001 0.034

462

1.222

463

0.014 0.076

463/3

0.003 0.026

464

0.429

0.011 465

0.002 469

0.045

0.019 0.987

470

0.002 0.113

471

0.101

472/1

0.014 472/2

0.101

472/3

0.097

0.166

476/1

0.020 476/2

0.177

0.166

476/3

0.002 475

0.713

0.002

0.061

477

0.312

478/1

0.156

478/ 1 /क

0.023 0.156

478/ 1/घ

0.615

478/2

0.003

0.081

484

0.009 485

0.295

0.002 486

0.040

0.017

0.431

487

488

0.113

0.003 2.110

0.030 534

0.206

0.003 533

0.660

0.010 493

16.652

0.374 73किता

0.006 0.802

495

0.006 0.802

1 किता

0.380 17.454

कुल 74किता

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

6324

क्रमांक 235 - भू-अर्जन- कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए )

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.158

725/747/1

ग्राम-हर्रई,

1

0.025 0.255

725/747/2

2

पटवारी हल्का- 06 हर्रई, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील- रामनगर 3

4

5

0.574

725/1/क

0.060 0.283

725/1 /ख

0.382

725/2

0.045

725/746/1

6

0.001 0.049

725/746/2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0.154

716/1

0.019 0.279

716/2

0.032

717/1

0.004 0.028

717/2

0.006 0.109

713

0.148

719/1

0.025 0.148

719/2

0.148

719/3

0.099

720/1

0.001 0.099

720/2

0.099

720/3

0.175

711/1

0.013 0.176

711/2

0.175

711/3

0.108

697/1/क/1

22

0.118

697/1/क/2

23

24

25

26

27

0.002 0.113

697/1/ख

0.348

697/2

0.096

698/1/क

0.019 0.357

698/1/ख 6325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

28

29

30

4 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

0.392

698/1/ग

698/2

0.143

0.296

699/1

0.017

0.036

699/2

0.243

0.004

622/736

594/1

0.004

0.008

0.437

594/2

0.064

535/1/क

0.065

535/ 1/ख

0.003

0.065

535/1/ग

0.299

535/2

0.036

534/1

0.006

0.036

534/2

0.032

534/3

0.013

532

0.154

0.016

531/1/क

0.024

531/ 1/ख

0.004

0.023

531/1/ग

0.022

531/1/घ

0.028

531/2

0.229

530/1/क

530/1/ख

0.394

0.030

0.203

530/ 1/ग

0.202

530/1/घ

0.344

530/2

0.247

0.004

473

0.026

1.659

218

0.021

219

1.068

0.004

0.032

220

0.004

0.186

221

0.284

216/1

0.011

0.238

216/2

0.724

213/1

0.017

0.360

213/2

0.012

211/1

0.012

211/2

0.002

0.008

211/3

0.028

211/4

0.028

212/1

0.028

212/2

0.005

212/3

0.033

0.053

212/4

0.077

40/1/क

0.073

40/1/ख

0.004

0.073

40/1/ग

0.061

40/2

0.005

0.049

39

0.222

38/1/क/ 1

0.724

38/1/क/2

0.047

0.638

38/1/ख/ 1/क

0.081

38/1/ख/ 1/ख

78

79

0.769

38/1/ख/2 6326

30

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

0.016

38/ 1/ख/3/क

0.754

38/1 /ख/3/ख

0.328

38/2

0.854

38/3

0.324

37/1

0.007

0.012

37/2

0.011

0.514

31

0.101

32/1

0.037

1.145

32/2

0.214

33/1/क

0.109

33/1/ख

0.003

0.164

33/1/ग

0.165

33/1/घ

0.218

33/2

0.190

715/1

0.026

0.190

715/2

0.027

714

0.858

0.020

0.587

710

0.018

0.267

701

0.011

0.162

702

0.303

617/1/क

0.018

0.151

617/1/ख

0.239

617/2

0.210

616/1

0.024

0.425

616/2

0.003

0.065

615

0.092

613/1/क

0.106

613/1/ख

0.015

0.198

613/2

0.199

613/3

0.421

602/1/क

0.044

0.089

602/1/ख

0.510

602/2

0.016

614/1/क

0.016

614/1/ख

0.009

0.032

614/2

0.033

614/3

0.002

0.028

606

0.073

591/1

0.005

0.202

591/2

0.249

588/1

0.027

0.296

588/2

0.296

588/3

0.110

573/1

0.019

0.109

573/2

0.109

573/3

0.321

574/1/क/1/1

0.112

574/1/क/1/ख

0.042

0.108

574/1/क/2/क

0.546

574/1/ख भाग 1 ]

1,30

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

6327 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

0.108

574/1/ख/2/ग

0.045

574/1/ग

0.081

574/2

0.020

0.356

562

0.049

446/1

0.002

0.016

446/2

0.405

445/1

0.019

0.134

445/2

0.012

444/1

0.003

0.012

444/2

0.020

0.632

317

0.003

0.150

319

0.186

443/1

0.020

0.186

443/2

0.007

0.109

432

0.015

0.291

367

0.042

307/1/क

0.001

0.052

307/1/ख

0.214

307/2

0.010

0.445

318

0.015

0.417

327

0.001

0.028

324

0.012

0.482

325

0.053

602/735/1/क/0001

0.052

602/735/1/क/0002

0.007

0.049

602/735/1/क/0003

0.154

602/735/1/ख

0.158

602/735/2

0.020

590/1

0.024

0.028

590/2

0.049

590/3

0.465

569/1/क

0.781

569/1/ख

0.001

1.214

569/1/ग

0.344

569/2

0.007 734

0.003

0.016

431

0.013

0.202

430

0.013 429

0.158

0.009

0.206

368

0.053

305/1

0.012 6328

[भाग 1 :

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

0.008

305/2

0.030

304/1

0.009

0.002

304/2

0.012

0.109

310

0.003 323

0.012

0.008

322/1

0.004

322/2/क

0.002

0.008

322/3

0.004

322/4/ख

0.008

322/5

1.041

37.792

180 किता

0.030 733

1.578

622/1

0.539

0.020

622/2/क

0.020

622/2/ख

0.023

0.020

622/2/ग

0.020

622/2/घ

0.020

622/2/ङ

0.332

623/1

0.052

623/2/क

0.049

623/2/ख

0.016

0.052

623/2/ ग

0.053

623/2/घ

0.053

623/2/ङ

0.644

0.014 597

0.421

0.016 596

0.364

0.010 595

0.050 592

8.377

0.007

0.263

61

0.005

0.049

57

0.057

0.004 58

0.009 60

0.150

0.184

13.133

21किता

1.225

50.925

कुल 201 किता

अ + बु का योग- A 6329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 236 - भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए )

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.042

411

1.011

1

ग्राम-बाबूपुर,

410

0.061

0.003 2

पटवारी हल्का-बाबूपुर, रा.नि.मं. -बड़वार, तह.- रामनगर

0.045

1.073

409

3

0.016

408/1

4

0.016

408/2

5

0.003

0.016

408/3/क

6

0.006

7

408/3/ख / 1

0.007

8

408/3/ख/ 2

0.029

406/502

0.526

9

397/1/क

0.284

10

0.006

397/1/ख

0.284

11

0.575

397/2

12

0.008

0.405

407

13

1.245

392/1

14

392/2/क

0.838

15

0.019

0.405

392/ 2/ख

16

392/3

1.243

17

0.002

0.045

394

18 6330

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

395

0.034

0.749

350/1/क

0.057

0.002

350/1/ख

0.057

350/2

0.020

351/1/क

0.369

0.368

0.003

351/1/ख

0.016

351/2

352/1/क

0.041

352/ 1/ख

0.040

0.005

352/2

0.080

353/1/क

0.720

353/1/ख

0.716

0.031

0.718

353/2/क

353/2/ख

0.719

0.242

330/1/क/ 1

0.244

330/1/क/2

0.348

330/1/ख

0.005

0.124

330/1/ग/ 1

0.112

330/1/ग/ 2

0.112

330/1/ग/3

0.029

329/1 /क/1

0.014

329/1/क/2/1

0.014

329/1/क/2/2

0.024

329/1/क/3

0.009

329/1 /ख/ 1

0.010

329/1/ख/2

0.010

329/1/ख/3

0.010

329/1/ग/ 1

0.009

329/1/ग/2

0.013

0.009

329/1/ग/3

0.024

329/1/घ

0.004

329/1/5/1

0.004

329/1/5/2

0.004

329/1/5/3

0.012

329/1/च

329/1/छ

0.028

329/1/ज

0,029

329/2

0.085

0.052

329/495

0.009

328/1

0.356

0.018

328/2

0.089 6331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 239/1

0.125

239/2

0.129

239/3

0.255

0.032 239/4

0.255

239/5

0.259

13/1

0.397

0.030 13/2

0.405

3

0.757

0.025 4/1

2.740

0.028 4/2

0.202

4/448

2.023

0.048 5/445

0.002

0.061

7

1.193

0.088 72किता

23.534

0.530 238

1.668

0.026 47/447

1.457

0.012 237

0.206

0.007 3किता

3.331

0.045 75 किता

26.865

0.575 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

6332

क्रमांक 237- भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

क्रमांक

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-वेलहा,

2

पटवारी हल्का-वाबूपुर, 3 रा.नि.म.-बड़वार, तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे ) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

3

5

20/1

0.405

0.017

20/2

0.295

15

0.644

0.019

12/1

0.454

0.028

12/2

0.450

10/1

0.358

0.023

10/2

0.354

9

0.004 0.053

8 किता

3.013

0.091

1

0.024

1.149

1 किता

1.149

0.024

4.162

0.115

कुल 9 किता

6333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 238 - भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-कुचलेवा,

2

3

पटवारी हल्का-वाबूपुर, रा.नि.म.- बड़वार, तहसील - रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6/ 1/ग/ 1

17

6/ 1/ग/2

18

6/3

19

20

7 21

5 22

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अनुसूची

खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

0.061

25/1/क

0.056

25/1/ख

0.008

25/2

0.117

0.028

22/1/क

0.029

22/ 1/ख

0.004

0.056

0.748

21/1/क

21/ 1/ख

0.474

0.045

0.182

21/1/ग

21/2

0.870

1.040

6/1/क/1

6/ 1/क/2

0.101

6/1/ख/ 1

0.148

0.148

6/1/ख/2

0.063

0.149

6/1/ख/3

0.133

0.474

6/2

0.304

0.121

0.008

0.251

0.001

0.174

0.002

1

0.089

0.131

22किता

5.753

0.007

27

0.405

0.007

0.405

1 किता

0.138

6.158

कुल 23 किता

अ ब का योग- 6334

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 239 - भू-अर्जन-कार्य-2019 प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

2

ग्राम-मोहनी, पटवारी हल्का- बाबूपुर, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील - रामनगर 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- अनुसूची

खसरा क्रमाक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

3

0.003

0.045

134

0.147

135/1/क

0.147

135/1/ख

0.032

0.147

135/1/ ग

135/2

0.441

0.016

136/1

0.024

0.002

136/2

0.017

136/3

137/1

0.176

0.175

0.021

137/2

0.175

137/3

0.201

138/1/क

0.201

138/1/ख

0.032

0.201

138/1/ग

138/2

0.304

5.918

0.120

127, 123

0.376

147/1.

0.005

0.380

147/2

150/1

0.401

b.026

+

0.405

150/2

0.202

151/1

0.022

0.202

151/2

0.198

152/1

0.014

0.202

152/2

0.356

0.022

153

0.007

1.481

156

1.372

180

0.023

181

0.129

0.004

0.085

182/1

0.077

0.002

182/2/क

0.077

182/2/ख

31किता

14.278

0.335

0.000

0.000

14.278

0.335

कुल 31 किता

6335

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 240 - भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

ग्राम- बटैया , पटवारी हल्का-14 2

चंदवार,

रा.नि.म.- बड़वार, तहसील-रामनगर 3

4

5

6

7

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

0.302

206/1

0.021 0.301

206/2

0.405

204/1/क

1.991

204/1/ख

0.053 1.687

204/1/ग

2.505

204/2/1

1.579

204/2/2

0.603

213/734/1

8

0.004 1.202

213/734/2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0.405

214/1/क

0.339

214/1/ख

0.060 0.024

214/1/ग

1.000

214/2 2

1.001

214/3

0.034 200

1.635

0.009 1.052

199/2

0.368

95/1/क/1

+

0.156

95/1/क/2

0.048 0.523

95/1/ख

1.046

95/1/ग

0.782

95/2 6336

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.684

0.013 94

0.562

96/1/क

0.034 0.562

96/1/ख

0.065

96/2

0.166

108/1

0.457

108/2/क

0.040 0.457

108/2/ख

0.045

108/2/ग

0.711

107/1/1

0.202

107/1/2/क

32

0.023 0.248

107/1/2/ख

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

(ब) म . प्र. शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग- 0.385

107/2

0.190

0.006 0.012

111/2

0.902

112/1

0.150

112/2

0.034 0.150

112/3

0.300

112/4

140

0.028 0.761

2.073

0.013 139

0.027 1.250

141

0.348

143/1

0.203

0.020 143/2/क

0.202

143/2/ख

0.202

144/1

0.238

144/2

0.010 0.365

144/3/क

0.364

144/3/ख

0.158

145/1

0.040

145/2/क

0.003 0.041

145/2/ख

146

0.057

0.003 0.097

150/1

0.003 0.020

150/2

0.486 32.573

55किता

207

0.312

0.002

0.003 0.356

201

0.668

0.005 2किता

0.491 33.241

कुल 57 किता

6337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 241 - भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

287

1

286

2

ग्राम-भरतपुर, पटवारी हल्का-भरतपुर,

285

3 रा.नि.म. - बड़वार, तहसील-रामनगर

284

4

5

281

6

7

280/1/क

280/1/ख

8

9

10

11

307

12

13

14

338/1

15

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

3

0.024

1.173

0.002

0.065

0.046

3.464

0.010

0.227

0.016

0.178

282

0.129

0.004

0.150

0.022

0.150

0.150

280/2

0.006

0.247

306

0.011

0.162

308

0.214

0.012

0.017

339

0.421

340

0.692

0.002

0.595 6338

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

338/2 16

338/3 17

338/4 18

320 19

330 20

329/1/1/1

21

0.591

0.046

0.045

0.045

0.008

0.186

0.022

2.816

0.016

329/1/1/2

22

329/1/2

23

329/1/3

24

0.020

0.005

0.036

0.036

0.024

329/2/1/1

25

0.020

329/2/1/2

26

329/2/2

27

329/2/3

28

0.044

0.048

326/1/1/1

29

0.160

0.177

326/1/1/2

30

326/1/2

31

326/1/3

32

0.363

0.363

0.044

0.362

326/2/1/1

33

326/2/1/2

34

326/2/2

35

326/2/3

36

327 37

38

158

38किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

290 1

321 2

2किता

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 0.362

0.726

0.725

0.007

0.134

3.476

0.036

0.340

18.792

0.003

0.251

0.162

0.012

0.413

0.015

0.355

19.205

कुल 40 किता

6339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 242- भू-अर्जन- कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक

2

1

1

2

ग्राम-पोडिया, पटवारी हल्का-भरतपुर,

रा.नि.म. - बड़वार, तहसील- रामनगर 3

4

5

6

7

8

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

3

0.687

103/1

0.018

0.405

103/2

0.010

0.437

104

0.347

105/1/क

0.086

105/1/ख

0.022

0.433

105/2

0.867

105/3

0.092

107/1/क/ 1/क/0

001

9

0.202

107/1/क/1/क/0

002

0.648

107/1/क/1/ख

10

1.214

107/1/क/2

11

0.405

107/1/ख/1/क

12

0.405

107/1/ख/1 /ख

13

14

0.089

0.738

107/ 1/ख/ 1/ग

0.405

107/1/ख/2

15

0.202

107/1/ख/3

16

0.938

107/2/क/ 1

17

1.214

107/2/क/2

18

19

20

1.077

107/2/ख

1.081

107/2/ग 6340

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 0.070

134/1/क

0.071

134/1/ख

0.069

0.017

134/2/क

0.068

134/2/ख

0.137

134/3

0.065

132/1

0.065

0.009 132/2

0.065

132/3

0.588

133/ 1/क

0.588

133/1/ख

0.020 0.589

133/1/ग

0.020

133/2

0.020

133/3

0.234

130/1

0.001 130/2

0.234

0.234

130/3

0.971

139/1

139/2

0.101

1.234

139/3

0.053 1.234

139/4

139/5

1.238

139/6

1.234

0.002 1.457

41/160

22.469

0.241

43किता

0.003 0.174

140

0.174

0.003 1 किता

0.244 22.643

कुल 44 किता

し भाग 1 ]

6341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 243 - भू-अर्जन-कार्य-2019 प्रारूप-ख (नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक 1

2

1

ग्राम-रासा देवरा , 2

3

पटवारी हल्का- मसमासी, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- अनुसूची

खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

12/1

0.831

12/2

0.831

0.007 12/3

0.830

11

1.558

0.050 2

0.652

0.002 3

0.539

0.028 4/1

0.023

4/2

0.023

4/3

0.023

4/4

0.013

4/5

0.013

4/6

0.013

4/7

0.013

4/8

0.013

4/9

0.044

0.017 4/10

0.022

4/11

0.022

4/12

0.044

4/13

0.067

4/14

0.066

4/15

0.033

4/16

0.033

0.033

4/17

0.033

4/18

0.079

4/19/1

0.057

4/19/2

0.104 5.908

26किता

0.002 28

0.045

0.002 1 किता

0.045

0.106 5.953

कुल 27 किता

6342

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 244 - भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

ग्राम- हरदुवा जागीर, पटवारी हल्का- बम्हनाड़ी

3/1/ख

3 रा.नि.म.- बड़वार, तहसील-रामनगर 4

3/1/ ग

5

6

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म.प्र . शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

3

3/1

1.579

1.578

3/1 /क

1.578

0.026

1.578

1.578

3/1/घ

3/2

1.578

0.026

9.469

6किता

0.002

0.134

1

0.002

0.134

1किता

0.028

9.603

कुल 7किता

6343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 245- भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-भिटारी, पटवारी हल्का-मिटारी , 2

रा.नि.म.-रामनगर , तहसील- रामनगर 3

4

5

6

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में ) 4

5

3

512/1

0.530

0.014

0.506

512/2/क

0.506

512/2/ख

0.145

525/1/क

0.029

0.225

525/1/ख

0.293

525/2

0.043

1.193

6किता

0.012

0.267

526

0.267

0.012

1किता

0.055

1.460

कुल 7 किता

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

6344

क्रमांक 246- भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

6

5

4

2

1

0.233

64

ग्राम-करौंदिया,

1

0.073

64/1

2

0.069

64/2

पटवारी हल्का-31 भिटारी , रा.नि.म.-रामनगर , तहसील- रामनगर

3

0.027

0.073

64/3

4

0.233

64/4

5

0.237

64/5

6

0.008

65/1

7

0.004

65/2

8

0.002

0.008

65/3

9

0.012

65/4

10

0.008

65/5

11

0.018

66

0.922

12

0.165

54/1/1

13

0.014

0.411

54/1/2

14

0.576

54/2

15

0.044

55/1/1

16

0.011

0.105

55/1/2

17

0.150

55/2

18

0.002

0.069

51

19

0.239

50/1

20

0.006

0.085

50/2

21

0.002

0.057

49

22

0.941

48/1

23

0.025

0.941

48/2

24

0.065

97/1

25

0.003

0.065

97/2

26

182 6345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

27

29

30

31

32

33

0.202

98/1

0.021

0.202

98/2

0.202

98/3

0.002

108

0.583

0.011

107

0.255

0.026

106

1.700

0.101

109/1/क

0.687

109/1/ख

34

35

0.015

0.081

109/1/ग

36

0.709

109/1/घ

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

0.309

109/2

0.045

110/1

0.004

0.024

110/2

0.020

110/3

1.062

166/1

1.064

166/2

1.062

166/3

0.032

1.062

166/4

2.121

166/5

2.121

166/6

0.186

0.009

132

0.235

0.005

136

0.006

0.150

135

1.214

138/1

0.042

1.214

138/2

0.007

0.785

145

0.283

153/1

0.283

153/2

0.012

0.283

153/3

0.284

153/4

0.302

24.322

56किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

(ब ) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

0.003

1.414

146

151

2.201

0.013

0.005

1.943

155

0.021

5.558

3किता

0.323

29.880

कुल 59 किता

6346

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्रमांक 247- भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख ,

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

क्रमांक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम- गिधैली,

2

3

पटवारी हल्का-27 गिधेला, रा.नि.मं.-रामनगर, तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

T (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अब का योग- अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

0.014 0.316

53/91

0.065

55/1

0.032

0.003 55/2

0.032

55/3

0.546

56/1

0.032 0.793

56/2

0.789

56/3

0.545

58/1

0.016 0.600

58/2

0.019 0.587

59/98

0.664

59/1

0.000

59/2

0.047 0.179

59/2/क

0.500

59/2/ख

0.947

38/113

0.004 0.463

38/113/1

0.745

38/113/2

0.135 7.803

17 किता

0.006 50

1.676

0.009 49

0.458

0.061

48/1

0.005 0.060

48/2

0.028

48/3

0.558

47/1

0.558

0.012 47/2

0.604

47/3

0.006 54

0.482

0.437

0.017 53

52

2.707

0.021

0.005

0.101

38/114/2

0.466

0.004 88

0.085

8.196

13किता

0.220 15.999

कुल 30 किता

एच. के. धुर्वे, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी .

6347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 18 जुलाई 2019 प्र. क्र. 82- अ- 82- भू-अर्जन-उ. म. रे. -17-18-8036/2

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- बोलाज प०ह० क०-०..... रा०नि० वृत...... तहसील-सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में कुल 0.887 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- बोलाज, प०ह०क०......... रा०नि० वृत ........ तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

सवलगढ़

ख. तहसील

बोलाज

ग. ग्राम

0.887 हैक्टेयर

घ. लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

अर्जनका क्षेत्रफल

कुल क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) स्वामित्व का प्रकार

सर्वे नंबर

क्र. सं.

0.152

1.140

1

भूमिस्वामी

193

कृषि भूमि

करनसिंह पुत्र गुलाब रावत पता नि० ग्प्रेम भूमिस्वामीं विजयसिह पुत्र करन हि0 31/114 जाति 83/114

0.050

0.050

2

भूमिस्वामी

194

नकटू पुत्र शिवलाल जाति काछी नि० ग्ग्रम शासकीय पटटेदार ।

कृषि भूमि

0.020

0.400

3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

195

रामनाथ पाति पुत्र मुल्ला जाति रावत एवं विघा पत्नि परसराम जाति रावत नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।

0.061

0.250

4

भूमिस्वामी

197

कृषि भूमि

मातादीन रामदास आ० महीपति सरूपी बाबूली मिथलेश पुत्रीयां महीपति समान भाग 4/9 सुन्दरि पुत्री गोकुला भाग 1/9 मोतीलाल अम्रतलाल रामलखन रामरूप पुत्रगण अंगद मोतीबाई सुआबाई 6348

0.640 5

भूमि कृषि

भूमिस्वामी

199

0.630 6

भूमि कृषि

भूमिस्वामी

215

0.770 7

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

216

0.510 8

भूमिस्वामी

222

कृषि भूमि

2.380

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

9 252

4.330 10

भूमिस्वामी

253

कृषि भूमि

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

पुत्रियां अंगद समान भाग 6/7 रामपती कमला बेवा लाखन देशराज मंघराज पुत्रगण लाखन समान भाग 1/7 दर भाग 1/9 काशीप्रसाद पुत्र हीरा सावित्री पुत्री हीरा समान भाग 1/3 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.005

मोहनलाल पुत्र मुल्ला जाति ब्राम्हण पता नि० ग्राम कैमारकला भूमिस्वामी ।

0.008

मु० तोफी बेवा भारत जाति बंजारा नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार ।

0.095

नारायणी पत्नी गोपाल हि0 25/135 नि0 गोदोली रामजीलाल रामदयाल पुत्रगण रामचरनलाल समान हि0 42/135 मातादीन रामदास आ० महीपति सरूपी बाबूली मिथलेश पुत्रियां महीपति समान भाग 1/2 जाति रावत पता निवासी ग्प्रम भूमिस्वामी ।

0.090

मोतीलाल , अमृतलाल , रामलखन, रामरूप पुत्रगण अंगद मोतीबाई सुआबाई पुत्रियां अंगद भाग 6/7 मु ० रामपती मु० कमला। बेबा लाखन देशराज मेघराज नाबा० पुत्रगण लाखन सर० मां कमला स्वंय समान भाग 1/7 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.153

शाहबुद्दीन बा ० वीरूदीन , गबरूद्दीन नाबा ० पुत्रगण गुलाब सर० पिता खुद समान भाग 67/238 अलाबक्श बा. इन्साफअली रज्जाक असगर अली नाबा ० आ बब्बूखा, सर पिता खुद समान भाग 66/238 शहजादखां मुनीमखां पुत्रगण सलीमखा समान भाग 13/238 जफरूद्दीनखां पुत्र सलीमखां भाग 22/238 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी पवन पुत्र मुन्नालाल हि० 31/238 जाति रावत नि० पुराना जौरा तह. जौरा, मुनीम खा पुत्र सलीम खॉ हि० 39/238 जाति गूजर निवासी ग्गाम बालाकातोर ।

0.166

रामजी पुत्र छीतरियां हि0 1/3 रामबाबू पुत्र गुलाब हि० 1/3 अमृतलाल पुत्र अंगद हि० 1/3 जाति रावत नि० 6349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

मानपुर।

0.087

2.580

11. भूमिस्वामी

कृषि भूमि

254/ 1

शोभा वेवा गुलाब खां वीरूद्दीन सयुद्दीन गवुरूद्दीन पुत्रगण गुलाव खां बत्तो रस्सो पुत्रीयां गुलाब खॉ समान भाग 1/3 बब्बू खॉ सलीम खाँ पुत्रगण बंशी खॉ समान भाग 2/3 जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

0.887 है0

कुल किता 11

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट , या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विषेष:-धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्रियंकादास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश सजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

6350

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 3 जुलाई 2019 क्र. 45- अ-82-17-18- भू-अर्जन- 19-5215

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्रता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 /PS- MS / MPPCB / SEAC -I /TOR ( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 हैं. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

:

(1) परियोजना का नाम

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8 एवं 9 नहर निर्माण (2) भूमि का विवरण

सांगर

1. जिला

2. तहसील

सागर

बेरखेड़ी मड़िया

३. ग्राम

133

4. पट.ह.नं.-

6.516है.

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:

खसरा नंबर

स. क्र .

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

भूमि का प्रकार

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

कुल रकवा (हेक्टयर में )

स्वामित्व का प्रकार

7

6

4

5

3

2

1

बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8

1.270

191/1

1

भूमिस्वामी

0.240

1.210

डॉ. दुर्गाप्रसाद पिता रागकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर

191/2

भूमिस्वामी

2

0.350

192/1

भूमिस्वामी

0.134 डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर

3 विनीत कुमार पित्ता र पिता डॉ दुर्गा प्रसाद चौबे पता सा. यादव

0.800

192/2

भूमिस्वामी

कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर

2.710

193/1

4

भूमिस्वामी

सुहागरानी पति नन्हेभाई पता सा. सींगना

0.605

2.600

193/2

ज्योति पति गोविन्द पता सा. सींगना

5

भूमिस्वामी

6

0.150

190/1

भूमिस्वामी

जगन्नाथ वल्द कुदंऊ दुलारी बेवा डेलनसींग सेमरावारी बेवा प्रहलादसींग साकिन सींगना

0.690

190/2

0.211 7

हम्मीर सींग पिता कुदंऊ साकिन देह

भूमिस्वामी

0:290

8

190/3

भूमिस्वागी

0.910

अशोककुमार पिता. दामोदर प्रसाद कुसुगबाई पति अशोककुमार पता, सागर

190/4

भूगिस्वामी

0.278

3.010

189

9

भूभिस्वामी

जगन्नाथ वल्द कुदंऊ साकिन सींगना

0.710

भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना

188/1

10

भूमिस्वामी

0.192

0.700

188/2

महताब बल्द नन्ना साकिन सींगना

11

भूमिस्वामी

0.200

188/3

12 रूपसींग बल्द नन्ना साकिन सींगना

भूमिस्वामी

13

1,200

188/4

भूमिस्वामी

रामरानी बेवा नन्ना घसीटीबाई ज्ञानबाई पुत्रियां नन्ना साकिन सींगना 6351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

2

0.410

14:

187/1

भूमिस्वामी

रामसेवक अमोल पिस. नुन्ना साकिन सींगना

1.200

अशोक वल्द खेतसींग साकिन सींगना

15

भूमिस्वामी 187/2

0.400

187/3

भूमिस्वामी

0.410

187/7

भूमिस्वामी

0.400

16

187/4

लालसींग वल्द गुल्ले साकिन सींगना

भूमिस्वामह

0.610

187/5

भूमिस्वामी

0.410

17

भूमिस्वामी 187/6

कुन्दनलाल वल्द कलू साकिन सींगना

0.979

1.000

187/11

भूमिस्वामी

0.610

18 मुन्नालाल वल्द खेतसींग साकिन सींगना

भूमिस्वामी 187/8

0,400

187/9

भूमिस्वामी

0.600

भूमिस्वामी 187/10

0.400

19

187/12

सुनील बल्द प्यारेलाल साकिन सींगना

भूमिस्वामी

0.400

प्यारेलाल बल्द खेतसींग साकिन सींगना

187/13

20

भूमिस्वामी

0.400

21

187/14

भूगिस्वामी

बालचंद पिता गूल्ले बसारे सींगना

22

0:429

1.320

186/2

भूमिस्वामी

पूर्णब्रम्हसिंह पिता पारब्रम्हसिंह , नीलेशसिंह उर्फ नितेन्द्र सिंह पिता अवधकिशोर सिंह साकिन देह

5.090

पहलवान सिंह बल्द धरमसिंह साकिन देह

भूमिस्वामी 186/3

23

24

1.200

98/1

भूमिस्वागी

राहुल नाबालिग पिता हिम्मत चली मॉ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना

0.274 25

1.200

98/2

भूगिस्वामी

सोनू नाथा. पिता हिमग्त वली गा. आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना

26

1.200

98/3

भूमिस्वामी

मोनू नावा. पिता हिम्मत चली मां आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना

1.660

भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना

27

100/1

भूमिस्वामी

0.120

1.670

100/2

महताब बल्द नन्ना सींगना

28

भूमिस्वामी

बेरखेड़ी मड़िया माईनरं नंबर-9

29

0.456

5.250

241/1

भूमिस्वामी

श्री दवी दुर्गा जी मुह. महराज सींग वल्द धरमसींग साकिन देह

30

1.360 0.306

237/1

भूमिस्वामी.

इशरार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्दीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा

0.300

237/2

31 भागीरथ पिता पुन्ना साकिन देह

भूमिस्वामी

0.240

0.286

224/1

32 भागीरथ पिता मुन्ना साकिन देह

भूगिस्वामी

0.140

224/2

33

भूमिस्वामी

इशरार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्वीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा

0.160

224/3

भूमिस्वामी

34

0.125

223

1.910

भूमिस्वामी

इशंरार अहमद बल्द सहाबुद्दीन सिद्दीकी खिससाडोहतहसील परासिया जिला छिंदवाडा

0.250

222

0.610

लीलावती पत्नि इन्द्राज सिंह साकिन बांदरी

35

भूमिस्वामी

0.400

220/1

36

भूमिस्वामी..

तखत पिता भबूदे साकिन देह

37

2.450

220/2

भूमिस्वामी

0.360 'डॉ. रामानुज पिता शिवराम गुप्ता साकिन मोतीनगर वार्ड सागर

1.000

220/3

38

भूमिस्वामी

गुरमिन्दरसिंह पिता धरमसिंह साकिन सराफा बाजार सागर

0.500

220/4

भूमिस्थामी

0.020

0.880

228

भूमिस्वामी

प्रहलाद वल्द तेजसींग सकिन देह

39

0.029

225

1.120

40

भूमिस्वाभी

करैयावारी उर्फ कोंसाबाई पति भूरतसींग सििकन दह

0.021

2.100

230

41

श्री राम बल्द निस्मेसिंह साकिन देह

भूमिस्वामी..

0.015

0.130

219/1

42

भूमिस्वामी.

राजू पिता महादेव सीिकन देह

0.130

219/2

43 संतोष पिता रामदयाल साकिन देह

भूमिस्वामी

0.140

219/3

शिवलाल पिता जगदीश साकिन देह

44

भूमिस्वामी

3.230

शालकराम रमेश पिता गोविन्दसींग साकिन सींगना

218/1

45

भूमिस्वामी

0.362 46

2.000

218/2

भूमिस्वामी

सौरभ पिता कृष्णकुमार ऋषभ नावा. पिता व बली कृष्णकुमार पिता दागोदर सा. देह

47

0.032

217

3.100

भूमिस्वामी

हरनाम, श्री राम बल्द निर्भय सींग द्रोपतीबाई वेवा निर्भय सींग साकिन देह [भाग 1 6352

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

3

48

1.820

मोहन कल्लूपिस. डोमन साकिन देह

भूमिस्वामी 216/1

49

1.820

0.792 कलू पिता डोगन साकिन देह

216/2

भूमिस्वामीं

50

1.820

मुलावाई उर्फ स्वराजरानी वेवा डोमन साकिन देह

भूमिस्वामी 216/3

योगः-

6.516

70.400

60

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात -शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 1.6-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 साली दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अधिगीय अधिकारी (राजस्व) में भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन मंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्र. 50- अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-5217

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पदे (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/ PS- MS /MPPCB /SEAC- I /TOR ( 283 ) /2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

:

परियोजना का नाम

(1)

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत सींगना माईनर नंबर-6 , 7 एवं 8 नहर निर्माण

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

सींगना

3..ग्राम

:

131

4. पट.ह.नं.-

7.636 हे.

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:

स.

भूमि स्वामी का नाम/ पिता एवं पति का नाम

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

कुल रकवा (हेक्टयर में)

स्वामित्व का प्रकार

क्र.

भूमि का प्रकार

7

6

5

4

3

2

1

सींगना माईनर नंबर-6

0.150

0.820

390

भूमिस्वामी

गजराजसींग पिता खिलानसींग साकिन देह

1

2

1.090

391/1

भूमिस्वामी

0.192 सरोजरानी बेवा विन्द्रावन कमलेश माधव नावा . पिता विन्द्रावन वली मां सरोजरानी बेवा विन्द्रावन गीता बाई कुंवर बाई पिता विन्द्रावन बली मां सरोजरानी बेवा विन्द्रावन साकिन देह

3

0.550

391/2

भूमिस्वामी

0.126

1.640

405

भूमिस्वामी

4

कमलेश माधव ना. वा. बल्द बृन्दावन गीताबाई कुवरबाई ना. बा. पुत्री वृन्दावन वली आजा गजराज बल्द खिलान सा. देह विन्द्रावन पिता हरप्रसाद साकिन देह

0.002

0.540

5

401

भूमिस्वामी

रामस्वरूप संतोष पिस. माखन सिंह शीलरानी पति गाखनसिंह साकिन देह

0.119

1.130

404

भूमिस्वामी

6 मुकेश पिता अच्छेलाल साकिन औरिया

0.543

1.140

407

भूगिस्वामी

7 सियारानी पति कन्छेदी साहू साकिन बरोदा सागर

0.139

0.930

403

भूमिस्वामी

8 चतुर्भुज बल्द गुलाब साकिन देह

0.461

1.480

408

भूमिस्वामी

9 छतरसींग पिता भगोनी साकिन देह भूमिस्वामी

0.063

0.770

473

भूमिरवामी

0.067

0.350

470

भूमिस्वामी

10 रमेश वल्द गुलाब साकिन देह

0.003

468

0.130

भूमिस्वामी

0.154

0.410

471

भूमिस्वागी

रामदास पिता छत्तरसींग साकिंन देह

11

0.135

0.780

472

भूमिस्वागी

12 जवाहर पिता मन्नूलाल साकिन देह

men

A [भाग 1 6354

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

सींगना माईनरं नंबर-7

13 भागीरथ पिता हरीसींग साकिन देह

0:269

1.260

भूमिस्वामी 365/1

0.410

14 राजाराम वल्द ललजू साकिन देह

365/2

भूमिस्वामी

15 नरबदा पिता भागीरथ चढार साकिन देह

0.200

365/3

भूमिस्वामी

16 हल्लभाई पिता भागीरथ चढार साकिन देह

0.600

365/4

भूमिस्वामी

17. कड़ोरी लटोरी पिता हल्का साकिन देह

0.384

0.830

370/1

भूमिस्वामी

18 गीताबाई पति गजराजसींग साकिन देह

0.980

370/2

भूमिस्वामी

19 रतन पिता कन्छेदी साकिन देह

0.007

0.600

372/1

भूमिस्वामी

20 लखन पिता कच्छेदी साकिन देह

0.630

372/2

भूमिस्वामी

21 दशरथ पिता कच्छेदी साकिन देह

0.322

0.450

374/1

भूगिस्वामी

22 बिहारी पिता कच्छेदी साकिन देह

0.780

374/2

भूमिस्वामी

23 शंकरसींग वल्द कगोदसींग साकिन देह

0.456

0.220

375

भूमिस्वामी

24 रतन पिता कच्छेदी साकिन देह

0.408

0.660

373/1

भूमिस्वामी

25 लखन पिता कच्छेदी साकिन देह

0.630

373/2

भूमिस्वामी

26 भैयालाल पिता कच्छेदी साकिन देह

1.260

373/3

भूमिस्वामी

27 दशरथः पिता कच्छेदी साकिन देह

0.810

373/4

भूमिस्वामी

28

0.043

0.380

भूमिस्वामी 238

कमल राजेश मोहन रामस्वरूप पिता मोती कुसुमरानी वेबा मोती साकिन देह

0.067

0.380

239

भूमिस्वामी

0.072

324 0.650

भूमिस्वामी

0.022

0.240

254

भूमिस्वामी

29 शेवप्रसाद मिट्ठू रूपसींग पिता श्याम पूरन, हीराबाई, सरीबाई, गौतमबाई, मुन्नीबाई पुत्री पूरन, हेमराज, शिवराम पिता भगवानदास, तुलसा, जनकी पुत्री भगवानदास, सुखरानी वेवा गानसींग , रामवती , राधा, द्रोपती पुत्री दुर्जन साकिन देहः

0.510

253/1

भूमिस्वामी

30 सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम, चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी, वंशी वल्द हिरऊ सांकिन देह

0.039

0.510

भूमिस्वामी 253/2

31 मेदाबाई वेवा वशी माधवसींग पिता वशी प्यारीबाई पुत्री वशी, चन्द्रभान पल्टू हरिभजन बल्द रामराजा सावित्री पूत्री राजाराम रामरानी पति राजाराम पता सा. देह भूमिस्वामी

0.086

0.380

243

भूमिस्वामी

32 सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम , चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी , वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह

0.072

240

0.420

33 मरी पिता रागदयाल, पारवतीबाई पुत्री रामदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

34 दीपसींग पिता चित्तरसींग साकिन देह

0.090

244/1

भूमिस्वामी

0.024 35 खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह

0.030

244/2

भूमिस्वामी

36 दीपसींग पिता चित्तरसींग साकिन देह

0.226

0.260

247/1

भूमिस्वामी

37 खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह

0.250

247/2

भूमिस्वामी

38 भगवानसिंह पिता चित्तरसींग साकिन देह

0.250

247/3

भूमिस्वामी

::

0.183

1.680

भूमिस्वामी 251

39 रामकिशन हनुमत पिस. गोले जानकीबाई भागबाई पुत्री गोले नन्हेभाई वल्द खुशाल प्यारेलाल वल्द खेतसींग दुलारी पत्ति मूलचंद रूपसींग वल्द ड़ोमन सुहागरानी पति नन्हेभाई मुन्ना वल्द खेतसींग लखन वल्द हनुमत साकिन देह

0.274

1.070

भूमिस्वामी 64

40 प्रहलाद सींग हरगोविन्द शंकर सिंह पिस. कमोद सींग गीताबाई पुत्री कमोदसिंह रानी बेवा कमोद सिंह लखनसिंह रंगवीरसिंह भूपत सिंह, लक्ष्भीसिंह पिता ग्याप्रसाद, बेनीबाई, शांतिबाई, बैजन्तीबाई, लीलाबाई पुत्री ग्याप्रसाद, सुहागरानी वेवा ग्याप्रसाद , बाबूलाल वल्द रागलाल, गनेश सिंह वल्द प्यारेलाल साकिन देह

0.960

भूमिस्वामी 62/1

0.125 41 निरंजन वल्द नरान सींग भीनाबाई पुत्री नरानसींग , गोलू दीपू नाबालिग पिता निरंजन वली व खुद भाँ जानकी पति निरंजन साकिन देह

42 अशोकरानी पति हम्मीरसींग साकिन देह

0.200

62/2

भूमिस्वामी

0.504

0.80

43 गुदऊ पिता रंजोर सींग साकिन देह

60/1

भूमिस्वामी

44

3.600

हम्मीरसींग पिता कुदऊसींग साकिन देह

60/2

भूमिस्वाभी

1.510

45 गोविन्दासीग बल्द कुदऊसींग साकिन देह

60/3

भूमिस्वामी

0.048

0.300

भूमिस्वामी 57

0.634 46 शिवराजसींग वल्द गनेशसींग साकिन देह

6.230

30/1

भूमिस्वामी

2.000

47 गुलाबवाई पत्नि शिवराज पुत्री बाबूलाल साकिन कोयरा

30/2

भूमिदेवागी 6355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

51

1.610

0.264 48 चन्द्रभान उर्फ बिहारी वल्द दीपसींग साकिन देह

भूमिस्वामी

49

0.003

52

3.190

भूमिस्वामी

शिवदयाल किशोरसींग छतरसींग पिता बट्‌टूलाल , लालसाब बालिग इगरत , रामजी, लीलाधर नाबालिग खेतसींग वली माँ व खुद सदारानी देवा खेतसींग साकिन देह

0.163

0.930

50

नाथूराम पिता चित्तरसिंह लोधी साकिन देह

50

भूमिस्वामी

सींगना माईनर नंबर-8

0.750

51 रामनाथ पिता राजाराम साकिन पथरिया

300/1

भूमिस्वामी

0.355 कमल, राजेश पिता मोतीलाल साकिन देह

52

0.800

300/2

भूमिस्वामी

कोमल वल्द गंना साकिन सींगना

0.840

53

299/1

भूमिस्वामी

54 विन्द्रावन पिता काशीराम सकिन देहदीरा

1.000

0.432

भूमिस्वामी 299/2

0.890

सुरेन्द्र नाबालिग पिता व वली विन्द्रावन साकिन देह

299/3

55

भूमिस्वामी

योगः-

54.790 7.636

60

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6356

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्र. 39- अ-82-17-18- भू- अर्जन- 19-5214

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS- MS/ MPPCB /SEAC -I /TOR ( 283) /2016 Bhopal Date30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1)

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत मड़खेड़ा जागीर माईनर नंबर-5 नहर निर्माण

भूमि का विवरण

(2)

:

सागर

1. जिला

:

सागर

2. तहसील

मड़खेरा जागीर

3. ग्राम

130

:

:

4. पट.ह.नं.-

2.896 है.

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

भूमि का प्रकार

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

खसरा नंबर

कुल रकवा (हेक्टयर में )

स्वामित्व का प्रकार

सरल क्र.

6

7

4

5

3

2

1

0.258

2.220

1011

भूमिस्वामी

1 सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी

2.120

2

1012/1

भूमिस्वामी

0.432 संजय कुमार पिता मकरध्वज उर्फ मकरूप्रसाद पाण्डे राा. देह भूमिस्वामी

0.800

1012/2

भूमिस्वामी

3 प्रकाश पिता खेतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.294

1.510

72

भूमिस्वामी

4 नन्नू पिता मानसींग सा. देह भूमिस्वामी

0.420

1.970

75/1

भूमिस्वामी

प्रेम बल्द अमान सकिन देह

5

1.000

75/2

भूमिस्वामी

0.092

84

1.700

भूमिस्वामी

चेनसींग पिता हनुमतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

6

0.084

0.390

76/1

भूमिस्वामी

जमना पिता गुलाब पता सा. देह भूमिस्वामी

7

0.187

0.400

8

76/2

भूमिस्वामी

गूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी

0.380

0.022

78/1

भूमिस्वामी

9 नरान पिता गुलाब साकिन देह

0.400

78/2

परषोत्तम पिता नन्हेभाई साकिन बिलहरा

भूमिस्वामी

10

0.400

82/1

0.106

भूमिस्वामी

रामचरन पिता घस्सा साकिन देह

11

0.400

82/2

भूमिस्वामी

महताप पिता घस्सा साकिन देह

12

0.400

82/3

भूमिस्वामी

तरवर पिता घस्सा साकिन देह

13

1.400

0.324

83/1

भूमिस्वामी

14 गूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी सा. देह भूमिस्वामी

0.400

83/2

भूमिस्वामी

15 पुरषोत्तम पिता नन्हेभाई सा. देह भूमि स्वामी

A

A 6357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

16 पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह छैकोडी नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह

17

भूमिस्वामी

शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह

18

बाबूसिह पिता प्रहलादसींग साकिन देह

19

भूमिस्वामी

20

भूमिस्वामी

कॅमलेश हल्लेभाई कुवरबाई पिस. विन्द्रावन सा. देह गीत्ताबाई पुत्री विन्द्रावन साकिन देह

21

भूमिस्वामी

शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह

22

23

भूमिस्वामी

पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह श्रीदुलैया जोजे प्रहलाद साकिन देह

24

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

25 पानबाई पति महेश पुत्री नरान पता सा. देह

भूमिस्वामी

26

भूमिस्वामी

गोमती बेवा बुद्धे कमलाबाई गिरजाबाई पुत्री बुद्धे पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी

योगः-

0.270

0.130

भूमिस्वामी 81/1

0.530

81/2

0.149

0.790

भूमिस्वामी 80

0.220

0.048

45

0.180

44/1

0.015

0.060

44/2

0.100

0.061

भूमिस्वामी 43

0.050

0.029

42

0.077

1.080

41

0.040

0.002

39

0.100

0.003

भूमिस्वामी 38

37

0.096

0.320

36

0.067

0.270

2.896

29

19.9

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6358

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

क्र.46-अ-82-17-18- भू-अर्जन-19-5216

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/ PS- MS/ MPPCB /SEAC - I /TOR ( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 हैं. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

परियोजना का नाम.

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बम्हौरी (1)

माईनर नंबर-2 एवं 4 नहर निर्माण

(2) भूमि का विवरण

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

बम्हौरी

3. ग्राम

:

133

4. पट.ह.नं.-

7.877 है.

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:

भूमिःस्वामी का नाम/ पिता का नाम

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हेक्टयर में ) सरल क्र.

कुल रकवा (हेक्टयर में )

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

7

5

6

4

2

3

1

बम्होरी माईनर नंबर-2

0.020

0.720

83

भूमिस्वामी

1 कोमल नोनीतराम पिस. पंचा पारवती पुत्री पंचा, किशनपुरवारी वेवा बट्टू, रामा, दमरू पिता बट्टू, देवतती पुत्री बट्टू साकिन बेरखेड़ी

0.002

0.410

85

भूमिस्वामी

2

अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मन विस. अनंतराम सा. देह

0.326

0.240

भूमिस्वामी 58/1

रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिनदेह नरेन्द्र

3

पिता बब्बू साकिन बिलहरा हिस्सा 0.10 हे..

0.600

58/2

माधव प्रसाद पिता जग्नाथ प्रसाद साकिन देह : भूमिस्वामी

4

0.400.

रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह

58/3

भूमिस्वामी

5

0.002

0.360

117

भूमिस्वामी

6 विनोद कुमार बल्द शंकरलाल गीनाबाई बेवा अनिल कुमार ज्योति स्वाति सुनीता स्मिता सोनग नावा. पूत्री अनिल कुमार वली गां भीनाबाई बेवा अनिलकुमार साकिन सिमरिया

0.634

3.150

सेवाखातेदार 128/4

डेलन पिता परम साकिन देह सेवा खातेदार

7

0.154

0.200

131

भूमिस्वाभी

8 शालीबाई पुत्री घसिया झलकन संजू भगवानदास नावा. पिता व पालक कुन्दन पिता दीना जीवन वल्द प्यारेलाल साकिन देह भाग 1 ]

6359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भूमिस्वामी

9 तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसींग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्ठूलाल ब्रजेशकुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्ठूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टठूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्ठूलाल पता सां बिलहरा

माया पत्नि माधवप्रसाद साकिन सींगना

भूमिस्वामी

10

कमलसिंह बल्द हरिशंकर साकिन बिलहरा

भूमिस्वामी

11

भूमिस्वामी

1.470

0.566

132/1

0.400

132/2

0.120

0.194

133/1

0.480

0.016

133/2

बम्हौरी माइनर नंबर -4

भूमिस्वामी

वीरसींग बल्द जगन्नाथ साकिन पिपरिया 12.

भूमिस्वामी

निर्भयसींग पिता जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया 13

भीकमसींग बल्द जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया 14

धमेन्द्रसिंह वल्द गंन्धर्वसिंह साकिन पिपरिया 15

अमानसींग पिता भीकमसींग साकिन पिपरिया

भूमिस्वामी

16.

भूमिस्वामी

हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया 17

भूमिस्वामी

18 लालसींग राजेन्द्र सींग प्रथमसींग पिता माधोसींग अवधरांनी वेवा माधोसींग साकिन पिपरिया हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया

भूमिस्वामी

19

भूमिस्वामी

लखनसींग पिला भैयालाल साकिन पिपरिया

भूमिस्वामी

20

रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

21

भगवतशरणः पिता द्वारकाप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

22

भूमिस्वामी

राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

23

भूमिस्वाभी

24 देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

25 बेरीवाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बद्वीप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

26 देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

27 सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीयाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटाबाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्कीबिन्ना पुत्री अनंदी साकिन सींगना

भूमिस्वामी

28 सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का सांकिन सींगना

गोविन्द वल्द नन्हेभाई साकिन सींगना

भूमिस्वाभी

29

दौलत सींग पिता छततरसींग सरिकन सींगना

भूगिस्वागी

30

जगतसींग बल्द शिवदयाल साकिन सींगना

भूमिस्वामी

31

नन्हे भाई पिता छत्तर सिंह साकिन सींगना 32

0.004

209

3.040

210

2.750

0.270

1.070

0.144

भूमिस्वामी 211/1

0.228

1.400

भूमिस्वामी 211/2

0.228

1.400

211/3

0.480

0.004

311/320

0.276

2.940

212.

0.318

2.670

214

219

0.451

2.570

215

0.096

4.410

2.000

0.605

220/1

0.600

220/2

0.600

220/3

0.900

220/4

0.528

1.320

218/1

0.400

218/2

0.144

245

3.520

244.

2.520

0.355

0.254

2.070

247

0.168

0.810

248

0.122

1.400

249/1

0.400

249/2

1.800

249/3

. भूमिस्वामी

शिवरानी पत्नि छततरसींग साकिन सींगना

भूमिस्वामी

33

A 1.320

249/4 [भाग 1 6360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

:

1.410

0.394

250/1

राम किसन पिता गोले साकिन संगना

भूमिस्वामी

34

0.610

250/2

भूगिस्वाभी

गोविन्द पिता नन्हेभाई साकिन सींगना

35

1.010

हनमत पिता गोले साकिन सींगना

250/3

भूमिस्वामी

36

268

0.144

1.100

37

भूमिस्वामी

गोविन्द मुन्ना पिस. मान मानसींग पारवती मुन्नी पुत्री मानसींग भारीबाई बेवा कच्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी साकिन सींगना

0.264 कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना

271/1 1.450

भूमिस्वाभी

38

271/2 1.130

भूमिस्वामी

महेश सिंह बल्द भूपत साकिन सींगना

39

1.250

भूमिस्वामी 271/3

भूपत सींग पिता ग्या प्रसाद साकिन देह

40

0.302

0.400

भूमिस्वामी 159/1

हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना

41

1.050

159/2

भूमिस्वामी

राजेन्द्र पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमि स्वामी

42

0.520

प्रहलाद सींग बल्द कमोद साकिन सींगना

भूमिस्वामी 159/3

43

0.530

159/4

कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना

भूमिस्वाभी

44

0.115.

1.200

हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना

भूमिस्वामी 158

45

153

1.020

0.048

भूमिस्वामी

46

प्रहलाद सिंह हरगोविन्द पिता कमोदसींग साकिन सींगना

0.042

152

1.500

भूमिस्वामी

कृष्णा सिंह बल्द लखनसिंह साकिन सींगना

47

0.043

1.120

150

भूमिस्वामी

48 किशोरसींग बल्द ब‌ट्टूलाल साकिन सींगना

0.013

149

0.750

भूमिस्वामी

49 छतरसींग पिता बट्टूलाल साकिन सींगना

0.403

1.610

भूगिस्वामी 269/1

गोविन्द, मुन्ना पिता मानसींग साकिन सींगन।

50

0.800

269/2

51 भूपेन्द्रः ना. वा. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई बल्द खुशाल साकिन सींगना

0.400

269/3

भूमिस्वामी भूमिस्वाभी

योगः-

7.877

56 69.800

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जलं संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है। 6361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्र. 51- अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-5213

परियोजना का नाम

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 / PS - MS/ MPPCB / SEAC- I/TOR ( 283 ) / 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- (1)

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बिलहरा माईनर नंबर-2 एवं 2 नहर निर्माण

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1.जिला

सागर

2. तहसील

बिलहरा

3. ग्राम

134

4. पट.ह.नं.-

16.054 है.

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:

खसरा क्रमांक

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्र.

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल हे.में

6

7

4

5

2

3

1

बिलहरा माईनर नंबर-2

0.086

460

5.700

1

भूमिस्वामी

बिजेन्द्र सिंह पिता यतेन्द्र सिंह उर्फ इन्द्राज सिंह साकिन देह

0.072 2

388

1.500

गोकल पिता गफलू साकिन देह

सेवा खातेदार

0.07

393/1

3

भूमिस्वामी

0.007 माया उर्फ सरिता पति गाधव हि. 900 वर्गफीट, माधव वल्द बैजनाथ हि. 400 वर्गफीट अमित पिता माधव प्रसाद हि. 400 वर्गफीट, अजय पिता माधव हि. 400 वर्गफीट, अलका पुत्री माधव हि. 1152 वर्गफीट, अतुल पिता माधव हि. 600 वर्गफीट, श्रद्ध वल्द अमित प्रसाद हि. 600 वर्गफीट, स्वप्निल पति अजय हि. 600 वर्गफीट, अजय पुत्री माधव हि. 1200 वर्गफीट, अनिल वल्द मुन्नालाल हि. 1360 वर्गफीट साकिन देह

0.970

माया पति माधव प्रसाद सांकिन देह

4

393/2

भूमिस्वाभी

0.130

5

भूमिस्वामी 453/1

0.115 जयविजय वल्द हरीसींग , मुंशी वल्द रामसींग, वीरसींग पिता महेन्द्र सींग साकिन तिलकगंज उपेन्द्र वल्द पृथ्वीसिंह साकिन महुवाखेड़ा, वार्ड सागर हि 1350 वर्गफीट

6

0.300

453/2

भूमिस्वामी

रमेश सिंह, जाहर सिंह पिता श्री सींग साकिन बक्सवाहा 6362

रामा पति श्याम सिंह साकिन देह

7

8

अवधेश, अजीत सिंह पिता श्याम सिंह साकिन देह

9 हन्नूपिता परसू सांकिन देह

10 हरकिशन पिता दुर्गा साकिन देह

11

जुगल किशोर पिता पुरूषोत्तम , रूपकिशोर, बृहग्मदत्त, दुष्यंत पिता बृजकिशोर उषाकिरण वेवा बृजकिशोर साकिन देह

12

यतेन्द्र सिंह उर्फ इन्द्राज पिता बलवंत सिंह साकिन देह

13

गाधव, संतोष पिता बैजनाथ, प्रागबाई, पूनाबाई, अनुसुईयाबाई, सरोजबाई पुत्री बैजनाथ, किरणबाई उर्फ बोकाबाई वेवा मुन्ना, हीरो उर्फ अनिल पिता मुन्ना, बसंतकुमार पिता सत्यनारायण साकिन देह रविशंकर पिता दीनानाथ साकिन देह 14

देवीदयाल पिता नर्मदाप्रसाद साकिन देह 15

पदमसींग अजय कुमार पिता जैसींग साकिन देह 16

परमानंद पिता गनपत सींग साकिन देह 17

18 बाबूलाल बल्द गफलू साकिन देह

19 गोरेलाल पिता गफलू पिता सुखलाल साकिन देह 20 गोरेलाल पिता सुखलाल साकिन देह 21

गारदाबाई उर्फ कुशुमरानी पूत्री रामप्यारे बेवा चन्द्रशेखर साकिन देह

प्रहलाद बल्द भवानी प्रसाद साकिन देह.

22

प्रहलाद भुवानीः प्रसाद सा. देह भूमि स्वामी 23

प्रहलाद बल्द भवानी पता सा. देह भूमि स्वामी 24

प्रहलाद बल्द भवानी प्रसाद साकिन देह 25

26

हेमन्त ना. वा. बल्द वली रामेश्वर प्रसाद बल्द गोकल प्रसाद साकिन देह

झलकन पिता रामनाथ साकिंन देह

27

नारायण प्रसाद पिता गोकल साकिन देह 28

29

राजकुमारी पत्नि वीरसींग साकिन अहमद नगर विन्द्ररवन वार्ड सागर

30 रामेश्वर पित्ता गोकुल साकन देह

31 सुरेश वल्द गोकल साकिन देह

बालचंद पिता लक्ष्मन साकिन देह

32

33 सुरशे पिता गोकल सा. देह भूमि स्वामी 34

नत्थूःपिता दुरगा खजुरियावारी बेवा दुरगा साकिन देह

35 काशीराम पिता फूलसींग साकिन देह 36 चन्द्रभान पिता बालमुकुन्द साकिन सागरं 37

राकेश कुमार बृजेशशरण वलद चूरामन, नीलेश कुमार नाबालिग वल्द नवीन कुमार, प्रकाश कुमार नाबालिग वल्द प्रवीण कुमार पालक आजी गोराबाई पत्नि चूरामन साकिन देह

38

जितेन्द्र सिंह पि. विजयबहादुर निर्मलादवी बेवा विजय बहादुर सिंह भूमि स्वामी हीरेन्द्र कुमारी तिलोत्तमा कुमारी जयवंत कुमारी पुत्री विजय बहादुर सिंह, कुलदीप , दिलीप सिंह, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह पालक व खुद माँ हेमकुमारी वेवा रणवीर सिंह प्रेमसिंह वल्द अमोल सिंह साकिन पिपरिया

39 कनई पिता तुलसीराम साकिन देह

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

0.400

387/1

भूमिस्वामी

0.461

1.260

भूमिस्वामी 387/2

0.153

0.900

389

भूमिस्वामी

0.410

391

0.125

भूमिस्वामी

0.067.

392 1.060

भूमिरवामी

342

9.380

0.643

भूमिस्वामी

5.660

0.384

341

भूमिस्वामी

379

6.470

0.105

भूमिस्वामी

0.240

1418

2.970

भूमिस्वामी

1142

1.610

0.612

भूमिस्वामी

0.210

0.120

1141

भूमिस्वामी

1140

0.126

0.210

भूमिस्वामी

1128

0.540

0.240

भूमिस्वामी

1127

0.060

0.030

भूमिस्वामी

1126

0.890

0.252

भूमिस्वामी

0.780

0.276

1095

भूमिस्वामी

1.160

0.144

1093

भूमिस्वामी

0.730

0.120

1092/1

भूमिस्वामी

0.730

1092/2

भूमिस्वामी

0.300

1091/1

भूमिस्वामी

0.132

0.800

1091/2

भूमिस्वामी

1.080

0.126

1090

भूभिस्वामी

0.020

1089

0.320.

"भूमिस्वामी

1088

0.810

0.174

भूमिस्वामी

1.400.

0.312

1087/1

भूमिस्वामी

0.920

1087/2

भूमिस्वामी

0.360

978

1.420

भूगिस्वामी

0.077

1085

0.380

भूमिस्वामी

0.168

0.990

990

भूमिस्वामीः

0.264

0.990

989

भूमिस्वामी

988/1 0.010

भूमिस्वामी

0.010

भूमिस्वामी 988/2 0.170

0.576

5.590

1019/1

भूमिस्वामी

0.030

1019/2

भूमिस्वामी भाग 1 ]

40

जितेन्द्र सिंह बल्द विजय बहादुर सिंह नर्मदा इन्द्राज मोहन जमना पिता नन्हा , जमना वल्द नन्हेलाल , चन्द्रानी पति हीरालाल , संतोषरानी पति बालमुकुन्द साकिन देह

41

भूमिस्वामी

जितेन्द्रसिंह पिता विजयबहादुर सिंह, निर्मला देवी वेवा विजय बहादुर सिंह, माला वालिग अनीता नाबालिग पुत्री रणधीर सिंह पालक व खुद माँ हेमकुमारी वेवा रणधीर सिंह, हीरेन्द्र कुमारी सिलोचना कुमारी जसवंत कुमारी पुत्री विजयबहादुर सिंह, कुलदीप, दिलीप कुमार, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

42

भूमिस्वामी

जितेन्द्र सिंह पिता विजयबहादुर सिंह, निर्मला देवी वेवा विजयबहादुर सिह, भाला बालिग अनीता नाबालिग पुत्री रणधीर सिंह पालक व खुद मां हंगकुमारी वेवा रणधीर सिंह, हीरेन्द्र कुमारी , सिलोचना कुमारी, जसवंत कुमारी पुत्री विजय बहादुर सिंह, कुलदीप, दिलीप कुमार, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह साकिन देह भूभिस्वामी

43

भूमिस्वामी

गोमतीबाई वेवा दिभान रमली हीरालाल गोकल, प्रेमदयाल , पिता दिभान हीराबाई मलतोबाई, गीताबाई, ललताबाई पुत्री दिभान सा. देह 45 गोकल. पिता दिमान पटैल साकिन देह

भूभिस्वामी

46

भूमिस्वामी

जितेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर सिंह साकिन देह

47

भूमिस्वामी

संदीप नाबालिग पिता रघवीर सिंह , दीपगाला वालिग अनीता नाबालिग पुत्री रघवीर सिंह वली व खुद मां हेमकुमारी वेवा रघवीर सिंह साकिन देह

48

भूमिस्वामी

जितेन्द्र सिंहः पिता विजय बहादुर,, सुभान खां वल्द पीर मुह.

49

भूमिस्वामी

सुगतरानी वेवा नारान, भगवानदास , बाबूलाल , दामोदर, मनोहर पिता नरानं , गोपीबाई, गालतीबाई, जयन्ती, उंगा, कौशिल्या, मोतीबाई पुत्री नरान शाकिनं देह

रतन पिता बैनी साकिन देह

50

भूमिस्वामी

51

भूमिस्वामी

दयाली नन्हेलाल घनश्याम हीरालाल पिता केहरी, सुकरानी वेवा केहरी , प्रीति पुत्री केहरी साकिन देह

52

भूमिस्वामी

किसान पुत्र उद्वार (शिक्षा) समिति बिलहरा सचिव कृष्णा सिंह पिता छोटे सिंह साकिन देह 53 कुंवरबाई बेवा उदयभान सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी

54

भूमिस्वामी

छोटेसींग नन्नेभैया पि. भैयालाल पिता भैयालाल साकिनः देह

किसान पुत्र उद्दार (शिक्षा) समिति बिलहरा सचिव 55

भूमिस्वामी

कृष्णा सिंह पिता छोटे सिंह साकिन देह फूलाबाई बेवा उदयभान सींग सा. देह

भूमिस्वामी

56.

भूमिस्वामी

57 गाधव प्रसाद बल्द बैजनाथ प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

58 अमित पिता माधव प्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

प्रकाशचंद पिता मगनचंद साकिन देह

भूमिस्वामी

59

भूमिस्वामी

दिनेश कुमार, श्रीचंद साकिन देह

भूमिस्वामी

60

भूमिस्वामी

रामदास रादयाल पिता कच्छेदी साकन देह 61

भूमिस्वामी

62 बिहारी पिता भैयालाल साकिन देह

भूगिस्वामी

6363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

0.390

भूमिस्वामी 1019/3

0.138

0.660

1022

0.312

862

1.270

0.077

0.310

845/1

845/2 0.070

5.100

846/1

0.864

2.550

846/2

0.020

846/5

0.125

507

0.200

0.096

0.220

508

0.012

506

0.070

0.134

505

0.760

0.278

1.300

504

0.750

513/1

0.029

0.170

513/2

0.160

503/1

0.007

0.110

503/2

0.240

1.550

500/1

1.010

500/2

0.135

499

1.120

0.144

1.370

495

0.202

1.400

478

0.144

0.690

477/2

0.202

0.060

477/1

0.125

475

0.400 6364

63 गरिमा पति रितुल कुमार साकनि सागर 64 रमेशचन्द्र पिता छोटेलाल साकिन देह 65

रमेशचन्द्र बल्द छोटेलाल राजेन्द्रकुमार बल्द रमेशचंद साकिन देह

66

विजेन्द्रसिंह पिता यतेन्द्रसिंह उर्फ इन्द्राजसिंह साकिन देह

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

466

0.192

0.810

भूमिस्वामी

1.010

0.115

भूमिस्वामी 464/1

0.048

0.800

भूमिस्वाभी 464/2

5.700

0.422

भूमिस्वामी 460

बिलहरा माईनर नंबर-3

67 कंमल क्रांति पत्नि संतोषकुमार साकिन देह 68 विष्णुप्रसाद पिता पंचम साकिन देह

69 अगरसींग वल्द चेतु सा. देह

70. मुरलीधर पिता गुवन्दी साकिन देह

71 मनीष पिता यशोदानंदन साकिन देह

72 कुसुगरानी पति मुन्ना साकिन पिपरिया 73 भगवानदास वल्द रमेश साकिन देह

74

चेतू पिता हल्का सा. देह मुरारीसिंह पिता विजयसिंह साकिन पिपरिया

75 कुसुमरानी पत्नि मुन्ना साकिन पिपरिया

भूमिस्वामी

76

प्रतापसींग शिवराज सींग इन्द्राज सींग ना. वा. पिता जगतसींग पालक काका गोकलसींग साकिन पिपरिया

77 नमीता पति अरविन्द सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी

78

भूमिस्वामी

सत्यनारायन ना.वा. बल्द वीरसींग अभिषेक ना.वा. बल्द राजन बल्द आजा महराजसींग वल्दं लक्ष्मनसिंह साकिन देह.

79 राघवेन्द्र पिता विजय सिंह साकिन पिपरिया भूमिस्वामी

80 सुरेन्द्र पिता प्रतापः सिंह साकिन पिपरिया 81 प्रकाशचंद पिता मगनचंद साकिन देह

भूमिस्वामी

82

भूमिस्वामी

सियाबाई पत्नि शिवराज सिंह राधाबाई पत्नि इन्द्राज सिंह अनिरूद्ध ना. वा. पिता प्रताप सिंह पालक जगतसिंह साकिन पिपरिया

श्री देव जानकी रमण जी मंदिर

83

भूमिस्वामी

84 इन्द्राजसिंह पिता जगतसिंह साकिन पिपरिया

भूमिस्वामी

85 अनिरुद्धसींग पिता जगतसींग साकिन देह

भूमिस्वामी

86 लक्ष्मी प्रसाद पिता बद्रीप्रसाद साकिन दह

भूमिस्वामी

87 करन सींग बल्द सुम्मेर सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी

88

भूमिस्वामी

औकार पिताशंकर प्रसाद लक्ष्मीप्रसाद पिता बद्रीप्रसाद रामसंखी अशोकरानी पु० बद्रीप्रसाद साकिन देह

89 लोकगन वल्द द्वारकाप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

90 बाबूलाल वल्द द्वारकाप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

91 नोकेलाल वल्द द्वारकाप्रसाद सोकिन देह

भूगिस्वामी

92 भूपत वल्द द्वारका साकिन देह

भूमिस्वामी

93 द्वारका पिता गनेश साकिन देह

भूमिस्वामी

94 भूपत वल्द द्वारका साकिन देह

भूमिस्वामी

95 गफ्फूपि. कन्छेदी साकिन देह

भूमिस्वामी

96

भूमिस्वामी

श्री देव जानकी रमण जी मंदिर प्रबंधक कलेक्टर सागर

97 प्यारीबाई पुत्री हरीराम शाकिन देह

भूमिस्वामी

98 दग्मू उर्फ दामोदर, गोहन पिता रगली साकिन देह भूमिस्वामी

भगवानदास पिता नारायन शाकिन देह

भूमिस्वाभी

99

भूभिस्वामी

770

0.018

2.370

भूमिस्वामी

2.050

0.528

भूमिस्वामी 764/1

2.050

भूमिस्वामी 764/2

763

0.187

1.830

भूमिस्वामी

1.390

भूमिस्वामी 758/1

0.057

0.890

भूमिस्वामी 758/2

1.000

भूमिस्वामी 758/3

0.790

759

0.019

भूमिस्वामी

757

0.375

1.100

748

2.050

0.264

भूमिस्वामी

2.000

720/1

0.712

0.600

720/2

1.790

720/3

1.600

720/4

भूमिस्वामी

0.115

723

1.950

715

4.820

0.096.

0.288

714

2.020

713

0.810

0.173

691

0.178

0.500

0.192

688

0.930

693

0.115

1.190

687

0.002

1.550

1.270

556/1

0.384

556/2 1.270

1.260

556/3

0.600

0.120

558/1

1.520

558/2

0.580

0.086

559/1

0.700

559/2

1.460

0.154

$ 62

0.120

0.168

564/1

0.480

564/2

0.062

567

0.650

0.520

586

0.053 भाग 1 ]

6365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

100

नंदलाल, घनश्याम, शालकराम पिता सुकई, ललिता पुत्री सुकई, सियारानी वेवा सुकई, टन्टू पिता शंकर, लटोरी पिता मजरी, कच्छेदी पंचू पिता मुलू, कनई पिता हल्के, गुलाबरानी वेवा हरीराम , प्यारीबाई पुत्री हरीराम, लालसींग पिता मोहन, गोपीबाई वेवा केहरी , दयाली , नन्ना, घनश्याम, हीरालाल पिता केहरी , दामोती, प्यारी पुत्री केहरी , फूलरानी वेवा घसीटे, गधरवस मोहन, दागोदर पिता घसीटे, लक्ष्मीबाई, सवित्रीबाई पुत्री घसीटे, सुहागरानी वेवा छु‌ट्टा, माधव, अच्छेलाल, नंदलाल, राजू पिता छुट्टा, नरबद, शारदा , गनेशी, प्यारी, हीरा पुत्री छुट्टा, सुमतरानी वेवा नेरान, भगवानदास बाबूलाल, दामोदर, मनोहर पिता नरान , गोपीबाई, मालतीबाई, जयन्ती, उमा, कौशिल्या, मोतीबाई पुत्री नरान , रामरानी वेवा गिरधारी , कमल , डेलन , बाबूलाल , लक्ष्मन पिता गिरधारी , नत्थीबाई, मुलाबाई, तुलसाबाई, गोमती, अनीता पुत्री गिरधारी, कमलरानी वेवा चन्दन , मन्नू पिता चन्दन, रतनं पिता नन्नी, भगवती, नन्नी, हल्की पुत्री बैनी, गुलाबरानी वेवा रामदास , सुकईया, हीरालाल , पुन्ना पिता रामदास साकिन देह

101

भूमिस्वामी

दयाली नन्हेलाल घनश्याम हीरालाल पिता केहरी, सुकरानी वेवा केहरी , प्रीति पुत्री केहरी साकिन देह

मन्नू पिता काशीराम साकिन देह

102

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

103 रतन पिता लक्ष्मन साकिन देह

भूमिस्वामी

104

भूमिस्वामी

श्री देव जानकीरमण जी मंदिर बेदान्ती सागर मुहत्तमकार रामदास चेला हरीदास बैरागी साकिन सागर प्रबंधक कलेक्टर सांगर

105 घनश्याम पिता निरपत साकिन देह

भूमिस्वामी

106

भूमिस्वाभी

सुमतरानी वेवा नारान, भगवानदास , बाबूलाल, दामोदर, मनोहर पिता नरान , मालतीबाई, जयन्ती, उमा, कौशिल्या, गोतीबाई गोपीबाई, पुत्री नरान साकिन देह

भूमिस्वामी

107

भूमिस्वामी

नंदरानी बेवा काशीराम भगवानदास गन्नूलाल तुलसीराम, रामदास, गोविन्द वालिग प्रकाश, रामचरण नाबालिग पिता काशीराम वली माँ नंदरानी चंदोबाई वालिग पार्वतीबाई नाबालिग पुत्री काशीराम वली माँ नंदरानी दुलारी वेवा खेगचंद साकिन देह

108

भूमिस्वामी

सुहागरानी वेवा छुट्टा, माधोप्रसाद भैयालाल सुन्दर वल्द छुट्टा रााकिन देह

109

भूगिस्वामी'

माखन रामू न्त्थू घनश्याम पिता निरपत खानजू, प्रहलाद पिता कलू, द्रोपती पुत्री कलू, सियारानी वेवा कलूसाकन देह

110

0.019

566

0.020

भूमिस्वामी

0.086

0.240

584

0.154

0.260

583/1

0.260

583/2

0.096

594

0.550

0.003

0.090

592/1

0.880

592/2

0.134

593

0.350

0.130

595

0.590

0.002

601

0.060

0.230

1.530

596/1

0.139

602

0.990

0.077

0.570

भूमिस्वामी 603

गाखन रामू न्थू घनश्याम पिता निरपत अवधरानी . वेवा उद्देत, भागबाई , गोपीबाई पुत्री उद्धेत, शिब्बू पिता गुल्ले, खानजू प्रहलाद पिता कलू, द्रोणती पुत्री कलू सियारानी वेवा कलू साकिन देह

योगः-

16.054

141.440

116

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के 6366

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अंतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग: करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

6367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 11 -अ-82-17-18- गांधी ग्राम-8505 बैतूल, दिनांक 18 जुलाई 2019 चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19. के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला तहसील

अर्जित रकबा (हे० में)

नगर / ग्राम |

4 2

3

1

2.419 घोड़ाडोंगरी गांधीग्राम

बैतूल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

5

तवा ।।। खदान खोलने हेतु

अनुसूची-(2)

(प्रभावति धारकों की सूची)

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम.

क्रमांक

1

2

निरेन व० तारापद सा० देह

1

विरेन व० तारापद सा० देह

2.

3 विधान व० तारापद सा० देह

4 विपुल व ० तारापद सा० देह

5 राजेन्द्र कुमार व० प्राण सा० देह 6 रतन, पुशिद, भोला, व ० सुधीर, गणेश, नाबा व०सुधीर, 13. वलिमा, मदारी , भागवती , प्रभाकी व० सुधीर सा० देह

योग खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा हे० में

अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा हे० में

4

5

3

0.503

0.503

159/1

0.504

0.504

159/2

0.504

0.504

159/3

0.504 0.504

159/4

0.110

0.110

160

2.015

0.294

4.140 2,419

(2) चूंकि भूमिगत खदान हेतु भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है । कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1 6368

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2019

प्र. क्र. 03- अ- 82-2018-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि गढ़ीसेमरा तालाब डूब क्षेत्र हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है . इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(4)

(5)

(6) (1)

(3)

7.300

छतरपुर बक्स्वाहा

अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी बिजावर .

मढ़ियाखुर्द (वीरान)

गढ़ीसेमरा तालाब के भराव क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर , दिनांक 1 जुलाई 2019

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2019-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6) (3)

(4)

(1)

(2)

सलैया

77.690

राजनगर

छतरपुर

पिपरिया तालाब योजना निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) / भू-अर्जन अधिकारी राजनगर.

भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) / भू- अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

6369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

प्र. क्र. 02- अ- 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(6)

(5)

(3)

(1)

(2)

(4)

8.960

डुगरिया

छतरपुर राजनगर

पिपरिया तालाब योजना निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) / भू-अर्जन अधिकारी राजनगर.

भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) / भू-अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03- अ- 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (3)

(5)

(2)

(4)

(1)

43.550

पिपरिया

राजनगर

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )/ भू- अर्जन अधिकारी राजनगर.

पिपरिया तालाब योजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व)/भू- अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 01 - अ - 82-2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि गढ़ीसेमरा तालाब डूब क्षेत्र हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही 6370

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(4) (1)

22.413

जुझारपुरा

बक्स्वाहा

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी बिजावर.

गढ़ीसेमरा तालाब के भराव क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02- अ- 82-2018-19 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि गढ़ीसेमरा तालाब डूब क्षेत्र हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है: -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

6.937

गढ़ीसेमरा

बक्स्वाहा

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी बिजावर.

गढ़ीसेमरा तालाब के भराव क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहित बुंदस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2019

प्र. क्र. 4- अ-82-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

लगभग

(4) 4.61 (1) दतिया

(2) दतिया

(3) खटोला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया ( म. प्र. ) .

दतिया जिले के अंतर्गत खटोला लघु सिंचाई योजना की

नहर निर्माण हेतु .

6371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ-82-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग

(6)

(4) 1.56

(3) ललउआ

(1) दतिया

(2) दतिया

(5) कार्यपालन यंत्री दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया (म. प्र. ) .

दतिया जिले के अंतर्गत खटोला लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 6 जुलाई 2019

रा. प्र. क्र. 03 - अ - 82-2018-2019 - भू-अर्जन .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा.2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत जामलापानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(5) 27/3

(6) 0.190

(1) छिन्दवाड़ा

(2) पान्दुर्णा

(7) जामलापानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

(4) मानिकराव पि. झबल पवार निवासी जामलापानी.

(3) ग्राम- नजरपुर, प.ह.न. -01 , ब. न. - 21 , रा.नि.मं. -पान्दुर्णा.

कुल योग 0.190 6372

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 12 जुलाई 2019

प्र. क्र. 15- अ- 82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम डुंगरहो तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

डुंगरहो

पन्ना अजयगढ़

निजी भूमि रकबा 4.800

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे

ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे पन्ना.

लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम

डुंगरहो.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18- अ-82 - वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम कगरे का बारा तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2) पन्ना

(3) कगरे

अजयगढ़

(4) निजी भूमि रकबा

12.952

का बारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.

ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम कगरे का बारा.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

6373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

प्र. क्र. 22- अ-82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम किशनपुर तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 11-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

पन्ना अजयगढ़ किशनपुर निजी भूमि रकबा 15.466 (

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.

ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम किशनपुर.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19 - अ-82-वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सिमराखुर्द तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

पन्ना अजयगढ़ सिमराखुर्द निजी भूमि रकबा 3.993

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.

ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सिमराखुर्द.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16 - अ- 82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम पडरहा तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर 6374

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1) पन्ना

पडरहा

अजयगढ़

(4) निजी भूमि रकबा 10.219

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.

ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम पडरहा.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 20- अ-82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम बडीरूंध तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) पन्ना

(3) बडीरूंध

(2) अजयगढ़

(4) निजी भूमि रकबा 2.803

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.

ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम बडीरूंध.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17- अ- 82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम मझगांय तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) पन्ना

(3) मझगांय

(2) अजयगढ़

निजी भूमि रकबा (4) 29.930

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.

ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम मझगांय.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

6375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

प्र. क्र. 21 - अ-82 - वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम माधौगंज तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

माधौगंज (3)

(1) पन्ना अजयगढ़

निजी भूमि रकबा (4) 1.128

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.

(6) ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम माधौगंज.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14- अ-82-वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सब्दुआ तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) पन्ना

(2) अजयगढ़

(3) सब्दुआ

(4) निजी भूमि रकबा 20.724

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.

(6) ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सब्दुआ.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13- अ-82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा - खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम [भाग 1 6376

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भापतपुर कुर्मीयान तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(3)

(1) पन्ना अजयगढ़

(4) निजी भूमि रकबा 14.736

भापतपुर कुर्मीयान.

(5) उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिममध्य रेलवे पन्ना.

(6) ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम भापतपुर कुर्मीयान.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 25 जुलाई 2019

प्र. क्र. 2278 - भू-अर्जन-अ-82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी (5)

(6) (3)

(4)

(1)

(2)

1.000

बाबई

होशंगाबाद

बागरा मानागांव

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद.

सोनतलाई स्टेशन से बागरातवा स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरा मानागांव की निजी भूमि ख. नं. 355/1, 355/2/1 , 355/3/1 का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - सोनतलाई स्टेशन से बागरातवा स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरा मानागांव की निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 30 मार्च 2019

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छतरपुर

(ख ) तहसील-लवकुशनगर

(ग) नगर/ग्राम-रेखा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टर.

खसरा

अर्जित स. भूमि स्वामी का नाम

रकबा

क्रमांक

क्र.

(हे. में. )

(4) (2)

(3)

(1)

0.020

458

1 भगुवन्ती पत्नी नारायण

अहिरवार, चन्दा पत्नी

रामआसरे अहिरवार.

योग . 0.020 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9 - अ- 82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमिके अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग) नगर/ग्राम- सदाफल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.212 हेक्टर.

खसरा

अर्जित स. भूमि स्वामी का नाम

रकबा

क्रमांक

क्र.

(हे. में. ) (2)

(3)

(4) (1)

19

0.064 1 बब्बू पिता बंसिया चमार

0.038

25/2/1

2 मोहनलाल, इन्द्रपाल पिता

मुलुआ , सिज्जीबाई बेवा

रामऔतार, ऋचिन पिता

रामऔतार, ऋचा पुत्री

रामऔतार दोनों ना. वा.

सर मा. सिज्जीवाई बेवा

रामऔतार गड़रिया.

27

0.040 3 मोहनलाल, इन्द्रपाल पिता

मुलुआ, सिज्जीबाई बेवा

रामऔतार, ऋचिन पिता

रामऔतार, ऋचा पुत्री

रामऔतार दोनों ना. वा.

सर मा. सिज्जीवाई बेवा

रामऔतार गड़रिया .

0.070 4 हल्कूराम तनय भगवानदास 225/1 लुहार.

0.212

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 10-अ- 82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की 6378

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके लिये यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग) नगर/ ग्राम- टहनगा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.018 हेक्टर.

अर्जित स. भूमि स्वामी का नाम

रकबा

खसरा क्रमांक

क्र.

(हे. में. )

(4) (2)

(3)

(1)

84

0.018 1 रानीबाई बेवा कालीचरण तिवारी

योग 0.018 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहित बुंदस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2019

प्र. क्र. 01 - अ-82-2018-19 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग ) ग्राम- दीवान की रूंद्र

(घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर-17/ 1/ 1 कुल प्रभावित रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि एवं भूमि पर स्थित छोला के 2 वृक्ष , नीम का 1 वृक्ष, पक्की बाउण्ड्री वाल 1.5 मी ऊँ. 80 मी. लं . 0.23 मी. चौ. कुल 27.60 घनमीटर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- दतिया जिला के अन्तर्गत दतिया बायपास मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 3 जुलाई 2019

पत्र क्र. 662- प्रका. -भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ 6379

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-गोंदरी नं. 1

(घ) क्षेत्रफल-1.250 हेक्टेयर .

कोलहा मार्ग में सतधार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हे . में )

अनुसूची

शासकीय भूमि (3)

निजी भूमि (2)

(1)

(1 ) भूमि का वर्णन-

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.156

108

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

107

0.196

(ख) तहसील- जवा

106

0.080

(ग) नगर/ ग्राम- कोलहा-86

0.192

98

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.734 हेक्टेयर.

0.104

99

0.072

95

खसरा नंबर

55

0.296

93

0.154

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) 1.250

योग ..

16

0.006

18

0.093

निरंक 1.250

महायोग . (ब) शासकीय भूमि

23

0.012

0.065

24

0.010

25

26

0.053

27/1

0.016 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

55

0.190

56

0.014 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

57

0.109

58

0.073

61

0.002 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

0.002

88

91

0.089

कुल योग .. 0.734 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 जुलाई 2019

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कल्याणपुर कोलहा मार्ग से सतधार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प. क्र. 200- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः प्र. क्र. 199 - भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात , का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम कोलहा- 86 , राजस्व निरीक्षक मण्डल अंतरैला , तहसील जवा, कल्याणपुर 6380

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि, ग्राम महमूदपुर, राजस्व निरीक्षण मण्डल सूरा, तहसील मनगवां, महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) नगर/ ग्राम-महमूदपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.020

1596/3/1

0.039

1593/1/1

0.022

1600/1

0.022

1600/2

0.006

1601/1

0.006

1601/2

1602/1/1/1

0.031

1602/2/1

0.030

0.012

1603/1

0.012

1603/2

0.045

1604/1

1604/2

0.045

0.076

1609

1610/1/1

0.069

0.045

1610/1/3

0.480

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री , लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2019

क्र. 4695 - भू- अर्जन- 2019.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौसर

नगर/ग्राम- ग्राम-मोहगांव, प.ह.नं. - 29, (ग)

ब. नं. - 327, रा. नि. मं.-सौसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.420 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.300

336/1क , ख , ग

336/2ग

0.088

336/2ख

0.032

योग.. 0.420 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोहगांव जलाशय के रोड निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

6381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग सौंसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4697- भू- अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौसर

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम मुंगनापार, प.ह.नं. - 24/11, ब. नं.-316, रा. नि. मं. सौसर .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.470 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

245/1

0.024

0.044

246/1

0.024

247/7

0.148

247/2

0.080

251/2

253/1

0.100

142

0.050

योग.. 0.470 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोहगांव जलाशय के रोड निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , उप संभाग सौसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जुलाई 2019

क्र. 4734- भू- अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- सौसर

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-सांईखेड़ा, प.ह.नं. -54, ब. नं. -374, रा. नि. मं.-लोधीखेड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -

कुल रकबा 01.238 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

नम्बर (1) 97

0.283

0.112

101/1 6382

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

(1)

(2)

0.218

101/2

0.625

101/3

योग.. 01.238 हेक्टयर एवं

क्षेत्रफल पर

प्रस्तावित आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये 'भूमि की आवश्यकता है- सांईखेड़ा जलाशय के नहर रहित बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , उप संभाग सौसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4779- भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम रोहना खुर्द, प.ह.नं. -24, ब. नं. - 514, रा. निंन. मं. -छिन्दवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 07.857 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1/1

0.586

1/5

1.500

23

1.542

1/2

0.675

21/1

0.434

0.473

1/3

0.289

21/2

1/4

0.594

21/3

0.155

20/1

0.787

35

0.172

78

0.326

34/2

0.086

0.020

85

86

0.029

87

0.009

0.005

88/1

88/2

0.005

89

0.012

90

0.011

0.010

91

92

0.012

93

0.011

127

0.018

112/2

0.013

135

0.070

112/1

0.013

योग.. 07.857 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

6383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रोहनाखुर्द जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना उपसंभाग क्र . - 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4780- भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-गंगई , प.ह.नं.- 24, ब. नं. - 120, रा. नि. मं. - छिन्दवाड़ा-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 17.672 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

4

01.808

5

0.325

0.282

6

(1)

(2)

8

0.210

27

0.470

9

0.954

10

0.283

11

0.101

12/1

0.991

12/2

01.619

14

0.749

18

02.065

15

01.428

20

0.486

21/2

0.523

21/3

0.809

21/5

0.405

21/1

02.950

21/4

0.809

21/6

0.405

योग.. 17.672 हेक्टयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रोहनाखुर्द जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

6384

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना उपसंभाग क्र. - 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जुलाई 2019

क्र. 4948- भू- अर्जन -2019.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम-ग्राम बम्हणी, प.ह.नं. -53, ब. नं. -263, रा. नि. मं.-पांढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.011 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.007

295/2

297/1

0.004

योग.. 0.011 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ //www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता (निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 4949- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम दाढीमेटा, प.ह.नं. - 63 , ब. नं. - 136, रा. नि. मं.- पांढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.133 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने

वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

252/2

0.019

0.001

249/3

249/4

0.016

0.011

249/2

0.002

249/1

192/1

0.004

191/1

0.038

191/2

0.035

0.007

189

योग.. 0.133 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

भाग 1 ]

6385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 4950- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- करव्हार, प.ह.नं. -63, ब. नं. - 36, रा . नि. मं.-पांढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

वाली संपत्तियां . कुल रकबा 0.449 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.018

38/3

38/4

0.032

0.097

44/1

(1)

(2)

0.020

44/2

54

0.056

184/3

0.039

224/1

0.021

0.023

224/3

0.143

221

क्षेत्रफल पर

योग.. 0.449 हेक्टयर एवं प्रस्तावित आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 4951 - भू- अर्जन-2019 .-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- पांढुर्णा 6386

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम पारडी, प.ह.नं. 61 , ब. नं. - 237, रा. नि. मं. - पांढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा 0.119 प्रस्तावित क्षेत्रफल- हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.019

277

264/4

0.011

263/3

0.004

0.004

263/2

0.004

262/4

106/1

0.073

0.004

92

क्षेत्रफल पर

आने वाली

योग.. 0.119 हेक्टयर एवं प्रस्तावित संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) , मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) महू, जिला इन्दौर महू, दिनांक 5 जुलाई 2019 प्रारूप-ख (नियम-5 का उपनियम 2)

क्र. 1348 - भू-अर्जन-2019 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि डीएमआईसी नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना अंतर्गत पीथमपुर जल प्रदाय परियोजना हेतु ग्राम सिमरोल, तहसील महू, जिला इंदौर से ग्राम मेमदी, तहसील महू, जिला इंदौर तक मध्यप्रदेश राज्य में डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना प्रस्तावित है.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना है इस हेतु कृषकों की सहमति प्राप्त हो गई है .

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपपाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होता है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महू, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

ग्राम सिमरोल, पटवारी हल्का 65, तहसील महू, जिला इंदौर भूमि धारक का खसरा उपयोग के अधिकार के लिए अ.

नाम एवं पता

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि

क्रमांक

(हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

बलदेव पिता 920/2

0.016 1

पन्नालाल लोधी, निवासी सिमरोल .

6387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(1) (2)

(3)

(4)

921/1/2

0.025 2 पन्नालाल पिता नाथूलोधी, निवासी सिमरोल .

0.094 3 सत्यम रियलकन 931 , प्रा. लि. के 932/1 अधि. डाय. गौतम पिता गजेन्द्र जैन, निवासी इंदौर.

0.061

931 4 राजेश गोड़ पिता 921/2/2 त्रिभुवन गोड़, निवासी इंदौर भू-स्वामी, सिमरोल.

0.053

0.056

0.109 5 गुरुमितसिंह पिता 930/2 , करमसिंह, निवासी 930/4 इंदौर. 2

930/5/2

0.052 6 अशोक पिता

0.082 शंकरलाल, निवासी 942/2

0.012 महू. 943

3

0.146

0.078 7 मोतीराम पिता 947/5 महादेवप्रसाद, निवासी सिमरोल.

योग 0.529 अंशुल गुप्ता , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 17-09-2019 - ए- ग्यारह. विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-01-2010- बी- ग्यारह , दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कण्डिका क्रमांक 4( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न क्षेत्र को नमकीन क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:-

क्षेत्रफल

जिला

क्र. औद्योगिक क्षेत्र का नाम

(हेक्टेयर में) (2)

(3) (4) (1)

1

18.140

रतलाम

नमकीन क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र, करमदी, रतलाम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , भोपाल ( मध्यप्रदेश )

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2019

मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 में विहित प्रावधान के अनुपालन में, मैं , तरुण कुमार पिथोडे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल , बी आर टी. एस मार्ग, संत हिरदाराम नगर ( बैरागढ़ ) से मिसरोद तक 24 किलोमीटर लंबे बी. आर. टी. एस. कॉरीडोर के मार्ग पर सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से केवल भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के वाहनों के संचालन हेतु घोषित करता हूँ.

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के वाहनों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाहनों का उक्त मार्ग पर संचालन प्रतिबंधित रहेगा, केवल उक्त बी. आर. टी. एस. मार्ग पर संचालित वाहनों में यांत्रिकी खराबी होने की स्थिति में उन्हें मार्ग से बाहर करने हेतु रिकवरी वाहन (क्रेन ) एवं मार्ग में रख - रखाव हेतु काम आने वाली वाहनों को संचालन की छूट प्राप्त होगी .

तरुण कुमार पिथोडे , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

6388

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

[ भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. C- 3235-दो- 2-41-2015.- श्री सनत कुमार कश्यप , रजिस्ट्रार (W & I ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 25 जुलाई से 03 अगस्त 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सनत कुमार कश्यप , रजिस्ट्रार (W & I) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सनत कुमार कश्यप, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (W & I) , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्र. D -4399-दो-2-58-2015.- श्री अनिल वर्मा, तत्कालीन जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , इन्दौर वर्तमान में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक , दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2019

क्र. A-2152-दो- 2-67-2018 .- श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 जुलाई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. दीक्षित, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 2154-दो-2-18-2015.- श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस केवल ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. A- 2156- दो - 2-24-2014.- श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 01 जुलाई 2019 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 01 से 04 जुलाई 2019 तक , चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2019

क्र. D- 4583-दो- 2-73-2018.- श्री जोगिन्दर सिंह , रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 23 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके , दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जोगिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगिन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई 2019

क्र. B - 3625-दो-2-38-2013 .-श्री अवधेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर वर्तमान में संकाय सदस्य ( वरि. ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 24 मई 2015 से 23 मई 2017 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. D -4720- दो-2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 27 जून से 11 जुलाई 2019 तक दोनों सम्मिलित करते हुए, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2019

क्र. B-3647-दो-2-21-2018.- श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को दिनांक 15 से 16 जुलाई 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 3649- दो-2-18-2016 .- श्री जी . एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 08 मई 2019 का 11 मई 2019 का, 15 मई 2019 का, 08 जून 2019 का, 12 जून 2019 का, 19 जून 2019 का, 22 जून 2019 का, 26 जून 2019 का, 29 जून 2019 का तथा 03 जुलाई 2019 का कुल दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

6389

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 3651-दो- 2-24-2014.- श्री अरुण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 10 जुलाई 2019 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 10 से 12 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 3653-दो-2-42-2014.- श्री आर. के . सोनी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 24 जून से 06 जुलाई 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सोनी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सोनी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3424- दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 02 से 03 अगस्त 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

6390

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्र. C- 3449- दो- 2-44-2009.- श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 15 से 17 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3451-दो- 2-21-2018.- श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 15 से 16 जुलाई 2019 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश की निरंतरता में दिनांक 17 जुलाई 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3453- दो- 2-40-2017.- श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 27 से 28 जून 2019 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 27 से 29 जून 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 30 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकला चन्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 3465-दो-2-102-2017.- श्री हहृदेश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 08 से 13 जुलाई 2019 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 12 से 13 जुलाई 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के

आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-08-02.31.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-08-02.31.Ordinary.