ध्य प्रदेश
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 31]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2019- श्रावण 11 , शक 1941
विषय- सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2019
फा. क्र. 3753-2019-इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-
क्र.
नवीन पदस्थापना
न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(3)
(1)
1
श्री अवधेश कुमार सिंह,
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नसरूल्लागंज , जिला सीहोर .
6585
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
[ भाग 1 6286
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
(2)
(3)
(1)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर 2 श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) , अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, जबलपुर.
3
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर श्री मोहम्मद शकील खान , तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.
उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा .
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019
फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस-ब( एक)-3719-2019 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
अनुसूची
सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश
अनुक्रमांक (1) "10.
स्थानीय क्षेत्र (3) छतरपुर"
(2)
सेशन न्यायाधीश, छतरपुर
F. No. 1-1-88- XXI - B (I) -3719-2019 .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) the State Government hereby, makes the following further Amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88 -XXI - B ( 1 ) , dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I , dated 6th November 2009 namely:-
AMENDMENT
In the said Notification in the Schedule , for Serial Numbers 10 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:-
TABLE
Sessions Judge/ Additional Sessions Judge
(2)
S. No. (1)
"10.
Local Area (3) Chhatarpur "
Sessions Judge , Chhatarpur
6287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2019 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2019
फा. क्र. 4075 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान, ए. एस. जे. विशेष न्यायालय क्र. 7, विद्युत् अधिनियम, जिला इन्दौर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
फा. क्र. 3631-2019-इक्कीस -ब( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें ) नियम , 2017 के नियम-5 ( 1 ) ( बी) के अन्तर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 , के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है: -
1. श्री सूरज सिंह राठौड़
2. सुश्री सविता ओगले
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.
फा. क्र. 4076-इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) एवं यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59) की धारा उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्यशासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्रीमती गिरीबाला सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019 F. No.4076- XXI - B (2) -In exercise of the powers conferred by sub- section (3 ) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Servises Authorities (Amendment) Act , 1994 (No. 59 of 1994) , the State Government in consulation with the Hon'ble Chief Justice of High Court ofMadhya Pradesh appoints on deputation Smt. Giribala Singh, Distict & Sessions Judge, Betul as Member- Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
क्र. एफ- 2-11-2004 - एस. एण्ड टी- इकतालीस.- राज्य शासन , एतद्वारा , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13-14 मार्च 2019 जिसमें डॉ. राजेश शर्मा, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक को उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद का चालू कार्यभार सौंपा गया था, को अधिक्रमित करते हुए, डॉ. राकेश कुमार आर्या, मुख्य वैज्ञानिक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को अपने वर्तमान कार्य के साथ - साथ महानिदेशक , मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद का चालू कार्यभार, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जून 2019 द्वारा नियुक्त महानिदेशक के कार्यभार ग्रहण करने तक, सौंपता है.
भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2019
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रसाद ढवले , अवर सचिव.
फा. क्र. 4076- इक्कीस- ब(दो) .- राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4076- इक्कीस- ब( दो ) , दिनांक 24 जुलाई 2019 की पंक्ति क्रमांक 12 में the date he assumes office के स्थान पर the date she assumes office पढ़ा जावे.
6288
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019
क्र. एफ - 13-09-2016- तेरह.- यतः , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ- 16-05-2018 -ए- ग्यारह, दिनांक 6 अप्रैल 2018 के द्वारा मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की मंडीदीप, जिला रायसेन में प्रस्तावित नवीन स्पिनिंग इकाई को विभिन्न विशेष सुविधायें, जिनमें विद्युत् शुल्क से छूट भी सम्मिलित है, इस शर्त के साथ प्रदान की है कि परियोजना 31 मार्च 2022 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी.
2. और यतः, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 12 जून 2019 के द्वारा सूचित किया है कि परियोजना से 26 अप्रैल 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है तथा परियोजना के लिए अतिरिक्त विद्युत् भार 3000 केव्हीए है.
3. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम , 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की मंडीदीप, जिला रायसेन में स्थित स्पिनिंग इकाई के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर 26 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले दस वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:
परन्तु विद्युत् शुल्क के संदाय से ऐसी छूट नवीन इकाई के कारण विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर 3000 केव्हीए के अतिरिक्त विद्युत् भार पर ही केवल उपलब्ध होगी :
परन्तु यह और कि मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड को विद्यमान इकाई के 132 केव्ही के संयोजन से अपनी नवीन इकाई को विद्युत् के प्रदाय पर विद्युत् शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप - नियम (1 ) के उपबंधों के अनुसार एक पृथक् सब- मीटर स्थापित करना आवश्यक होगा.
4. यह अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 10 वर्षों तक प्रवृत्त होगी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
No. F - 13-09-2016 - XIII .- WHEREAS the Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F - 16-05-2018 - A -XL , dated 06th April 2018 has granted various special facilities , including exemption from electricity duty , to the proposed new spinning unit of M/s Nahar Spinning Mills Limited in Mandideep , District Raisen with the condition that the project shall start its Commercial production by 31stMarch 2022 ;
2. AND; WHEREAS , MP Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 12th June 2019 has intimated that commercial production from the project has been started on 26th April , 2019 and additional electrical load for the project is 3000 KVA .
3. NOW, THEREFORE , in excrcisc of the powers conferred by sub- section ( 1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , exempts spinning unit of M/s Nahar Spinning Mills Limited in Mandideep, District Raisen from payment of electricity duty on the Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high- tension connection for a period of ten years starting from 26th April 2019 :
Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only on additional electrical load of 3000 KVA on the existing high tension connection due to new unit :
Provided further that M/s Nahar Spinning Mills Limited shall be required to install a separate sub- meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to its new unit from 132 KV connection of the existing unit, in view of the provisions of clause ( b) of sub-section (2) of Section 15 of the said Act and sub -rule ( 1 ) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules , 1949 4. This notification shall be deemed to have come in to force from 26th April 2019 and will remain in force for 10 years .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
6289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर, मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 15 जुलाई 2019
क्र. 2874-19.- इन्दौर- खण्डवा मार्ग पर माह जुलाई 2019 में धार्मिक काबड़ यात्रा होने के कारण पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई 2019 में यह निर्णय लिया गया, कि उक्त मार्ग पर संचालित हेवी गुड्स वाहनों जो इन्दौर से खण्डवा मार्ग पर संचालित होंगे जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक इन्दौर तेजाजीनगर से डायवर्ट रूट राऊ - महू मार्ग से संचालित होंगे .
आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है-
*
दुग्धवाहन
नगरनिगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन * पुलिस वाहन
* फायर ब्रिगेड
पानी टेंकर
* आर्मी के वाहन
* विद्युत् मंडल के कार्य में संलग्न वाहन एल.पी.जी./पैट्रोलियम पदार्थ वाहन
* कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन * यात्री बसें
यह आदेश जारी दिनांक से एक माह तक प्रभावशील होगा. लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी .
कार्यालय, कलेक्टर , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश बुरहानपुर, दिनांक 18 जुलाई 2019
क्र. कले.- बुपुर- 2019-4954.- इन्दौर इच्छापुर मार्ग पर माह जुलाई- अगस्त 2019 में धार्मिक कांवड यात्रा होने के कारण पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं एवं आम नागरिक व यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक इन्दौर- इच्छापुर मार्ग पर भारी माल यान संचालित नहीं होंगे . उक्त प्रस्ताव के पालन में यह निर्णय लिया गया है कि इन्दौर- इच्छापुर मार्ग पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक महाराष्ट्र से आने वाले वाहन पुराना आरटीओ बैरियर से दड़तलाई, शेखपुरा होते हुए खण्डवा मार्ग से संचालित होंगे .
आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है-
*
दुग्धवाहन
* नगरनिगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन *
पुलिस वाहन
* फायर ब्रिगेड
* पानी टेंकर
* आर्मी के वाहन
*
विद्युत् मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
* एल.पी.जी./पैट्रोलियम पदार्थ वाहन
* कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन * यात्री बसें
यह आदेश जारी दिनांक से एक माह तक प्रभावशील होगा.
राजेश कुमार कौल, कलेक्टर.
6290
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
[ भाग 1 कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2019
क्र. एफ 53-1 - रा.स.- यू.ए. - 5-2016.-नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) , (ग ) एवं ( घ ) के अन्तर्गत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:-
(क ) धारा 22 ( 2 ) ( क )- पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध शिक्षण और विस्तारी शिक्षण का विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक/शिक्षाविद-
डॉ. आर. के. मेहिया, ई-109/29 , शिवाजी नगर, भोपाल मो. 9425487280
( ग ) धारा 22 ( 2 ) ( ग ) - पशु पालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्यमियों का एक प्रतिनिधि-
श्री मोहन नागर,
भारत भारती आवासीय
विद्यालय परिसर जामठी,
बैतूल, म. प्र.
मो. 945003189
(घ ) धारा 22 ( 2 ) ( घ )- एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता-
श्रीमती राधा मिश्रा,
धावरी, गली नं. 5,
शिव शक्तिपुरम कॉलोनी, सतना, म . प्र.
मो. 90479480751
कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार,
केयूर संपत, राज्यपाल के उपसचिव .
कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर, मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2019
क्र. एफ 1-4-19 - रा.स. यू.ए.1-1616.- यतः , देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 52 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 01-9-2019- अड़तीस 3 , दिनांक 24 जून 2019 जारी की है, जो कि दिनांक 24 जून 2019 से प्रभावशील हो गई है.
2. अतः मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श करने के उपरान्त एतद्वारा डॉ. रेणु जैन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स , जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करती हूँ.
3. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी.
आनंदीबेन पटेल , कुलाधिपति.
6291 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 6 जुलाई 2019 क्रमांक 3 - अ-82-16-17- हमलापुर- 8264.-
चूँकि, समुचित सरक्रार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
अन्तर्गत
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग
क्षेत्रफल (है ०में)
6
5
4
3
2
1
1.526
-नागपुर हमलापुर
बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
ईटारसी तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची
2
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमि स्वामी का नाम
खसरा नम्बर
कुल रकबा हे० में
कुल अर्जित रकबा हैं० में
5
3
4
2
1
0.230
0,938
274
1 ओमप्रकाश, किशोर, नरेन्द्र, नरेश व. रतनलाल, पुष्पा, शांता पिता रतनलाल , संदीप व. ओमकार, अनिता पिता ओमकार, सरस्वती पति ओमकार, निवासी बैतूल गंज
0.101
0.822
2
275/3
रामू, फतन व. जयराम, ओमकार, प्रकाश , किशोर, नरेश, मुन्ना, पुष्पा व. रतन, फुन्दा पिता रतन, निवासी बदरूढाना
0.121
0.821
3
275/1
तुलसीराम, राकेश , राजेश व. भग्गू, लक्ष्मीनारायण व. भग्गू लीला, रेवती पिता भग्गू सा० देह
0.128
2.873
268/1
4 अनिता व. वीरनसिंह, निवासी घाट पिपरिया
0.064
2.023
276/2
5 विनयसिंह व.दीपचंद रघुवंशी, निवासी सोनेगाँव
0.046
1.235
276/1
6 योगेशसिंह व. दीपचंद ठाकुर, निवासी बैतूलगंज
0.324
266
5.731
7 अरूणचंद्र व. चंद्रमूल अवस्थी, निवासी हमलापुर
0.001
0.001
264/1
8 गणेशराम व. छोटेलाल , निवासी हमलापुर
0.163
1.417
264/2
9 सैयद आजम अली व. हुजब्बरअली, निवासी हमलापुर
0.068
0.606
264/3
0.106
0.809
264/4
10 जैबूनिन्सा जौ. सैयद, जफरअली, निवासी किदवई बार्ड बैतूल
0.121
0.522
296
11 सुभाष व. चंद्रमूल अवस्थी , निवासी बैतूल
0.053
2.351
295
12 सतीश पिता रतनलाल, निवासी हमलापुर, ग्राम नौकर
1.526
योग [भाग 1 6292
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
क्रमांक 6- अ- 82-16-17- चकोरा- 8266.-
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)
6
5
4
3
2
1
0.149
चकोरा
बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमि स्वामी का नाम
खसरा नम्बर
कुल रकबा हे० में
कुल अर्जित रकबा हैं० में
4
5
3
1
0.809
4/2
1
0.149 0.149
2 सुनीता बाई जौ. भवानीदास , निवासी कालापाठा बैतूल योग
1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए । 2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) बैतूल के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 8 - अ-82-16-17- हमलापुर-8261
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
तहसील नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)
6
5
4
3
2
1
0.657
भैसदेही
बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमि स्वामी का नाम
कुल रकबा
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा हैं० में
5
4
3
2
1
0.100
0.303
132/1
1 गुठानी व ० किसनलाल जाति कुन्बी निवासी भैसदेही
0.028
0.076
132/2
2 नत्थु व० बिसनलाल जाति कुन्बी निवासी भैसदेही
0.072
0.308
137
3 बाबूलाल, सुकू लुटूराम, रेखाराम, ख्यालीराम, व० दल्लू, नौसी बेवा दल्लू जाति कुन्बी निवासी भैसदेही
0.084
0.202
138/1
4 देवमन व० रामलाल जाति कुन्बी निवासी भैसदेही
0.083
0.405
138/2
5 रामकली जौजे सुखदेव जाति कुन्बी निवासी भैसदेही
0.069
0.203
138/3
0.221
0.554
140
6 दमयन्ती जौजे कल्लूसिंग , मालती जौजे लल्लूसिंग , रघुवंशी निवासी भैसदेही
0.657
योग
1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए ।। 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 6294
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 9 - अ-82-16-17- बाजपुर - 8265.-
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
तहसील
जिला
नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)
6
5
4
3
2
1
0.778
बाजपुर
बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमि स्वामी का नाम
खसरा नम्बर
कुल रकबा हे० में
कुल अर्जित रकबा हैं० में
5
4
3
2
1
0.282
1
1.967
1 भूपेन्द्र कुमार व० लक्ष्मीनारायण निवासी बैतूल गंज
0.234
1.299
2
2 सदू व० किसनलाल निवासी रावनबाड़ी
0.262
0.295
4
3 हकीमुद्दीन व ० अब्दुल हुसैन, हुसैनाबी. बाई बेवा आसिफ हुसैन, मोईज भाई, अली असगर खां, व ० आसिफ हुसैन, मुस्तफा हुसैन व० दाउदभाई निवासी बैतूल
0.778
योग
1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए । 2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । भाग 1 ]
6295
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 10- अ-82-16-17-केलापुर- 8269.-
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)
4
3
2
0.867
केलापुर
बैतूल
1 बैतूल (म०प्र०)
प्रयोजन
सार्वजनिक का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमि स्वामी का नाम
2 1
1
जगन्नाथ व. रतन, निवासी भैसदेही 2 रतन व. छोटेलाल, निवासी केलापुर 3 भूरू व . शिवबक्स, निवासी खेडली 4 जशोदा जौ. सुखनंदन, निवासी भैसदेही 5 मल्लूव. नौकेलाल, निवासी उमरी
शिवदयाल व. नौकेलाल , निवासी उमरी 7 सुगन्ती बेवा मुन्शी, परसराम, सुखदेव, वासुदेव व. मुन्शी, विमला, गंगा, जमना, रामबाई, श्यामबाई पिता मुन्शी, निवासी उमरी जागीर
योग खसरा नम्बर
कुल रकबा हे० में
कुल अर्जित रकबा हैं० में
5
3
4
0.122
0.421
95
0.152
0.704
96
0.143
1.032
97/1
0.109
0.405
97/2
0.132
0.479
98/1
0.048
0.971
98/3
0.161
1,536
99
0.867
1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए । 1
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 6296
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 37-अ-82-16-17 - भिलाई - 8268.-
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)
6
4
3
2
1
0.150
भिलाई
मुलताई
तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
बैतूल (म०प्र०)
5 उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमि स्वामी का नाम
कुल रकबा
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा हैं० में
5
4
3
2
1
0.004
0.555
111
1
बेलाबाई पिता रोन्या सा० हेटीखापा ,मैनी पिता रोन्या सा० एनस रेखाबाई पिता रोन्या सा० जौलखेड़ा, रमेश , रूपेश पिता श्यामू उमा, शारदा, नर्मदा पिता श्यामू सा० भिलाई
0.115
3.315
107
2
0.031
0.170
108
बेबी बेवा चिन्तामन, अनिल, संजय पिता चिन्तामन , सीमा, मीना पिता चिन्तामन, छोटेलाल, रामराव वल्द जगला सा० मुलताई चैत्या व ० पतिराम सा० परमंडल
0.150
योग
1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया गया है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण,अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6297 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 32 - अ- 82-16-17- चिखलीखुर्द - 8262.-
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर /ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग
क्षेत्रफल (है ०में)
2
4
6 1
3
5
0.039
चिखलीखुर्द
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमि स्वामी का नाम
खसरा नम्बर
कुल रकबा हे० में
कुल अर्जित रकबा हैं० में
3
4
2
5 1
0.935
1
0.039
295
बापूराव व. डेबु, संतु व. डेबु, मारोती, महादेव, सहदेव व. सीताराम , सिन्धु व. सीताराम, चन्द्रभान, राजु व. भगवान, सुमीत्रा व. भगवान, गीता बेवा सुरेश राहुल ना.बा. व. सुरेश वली मां गीता, गणेश, दिनेश व. अजाबराव, भूरो व. अजाबराव भागरती बेवा अजाबराव , मखू व. बारक्या, जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी
0,039
योग
1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया 2- जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 6298
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 33- अ- 82-16-17- कामथ -8267
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
अन्तर्गत
प्रयोजन जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक का वर्णन
धारा 12 के प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है ०में)
4
5
3
6
1
2
0.199
कामथ
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमिस्वामी का नाम
खसरा नम्बर
कुल रकबा
कुल अर्जित रकबा हैं० में
3
5
4
2
1
0.446
0.004
9/6
सावन्या व. राधेलाल, जाति पंवार, साकिन देह भूमि स्वामी
1
0.817
0.171 2
10/1
विश्वपालसिंह व. नत्थूसिंह, रघुवंशी, मनमोहनसिंह व. छोटेसिंह रघुवंशी, पप्पु व. छोटेलाल, साकिन मोरखा, भैयालाल व. शिवबा जाति अ० जा० निवास ग्राम छिन्दी भूमि स्वामी
0.022
0.247
3
32/2
कुंजबिहारी , मोहनलाल, जुगलकिशोर व. रतनलाल, कमला व. रतनलाल, जाति तेली साकिन मुलताई
0.002
0.744
33/5
4 करूणा जौ. सुभाष , प्रीति जौ० राजेश, जाति कुन्बी, सा. मुलताई
2.254 0.199
योगः-
जिससे 1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया गया है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4 समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 34- अ-82-16-17- थावरिया-8263
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
प्रयोजन तहसील
जिला
नगर/ ग्राम
सार्वजनिक का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग
क्षेत्रफल (है०में)
6
5
4
3
1
2
0.240
थावरिया
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची
2
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमि स्वामी का नाम
कुल रकबा
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा हैं० में
5
4
3
2
1
0.064
0.138
48
1 कृष्णराव वल्द दमडू चंदना, इंदूबाला पिता दमडू कमला पिता दमडू बुन्दा पिता गोपाल यादोराव वल्द लंगड़ा शोभा बाली कंचू पिता सुखदेव जान्या, भीमा,नंदू पिता कशो शकुन ललीता, भूरा प्रमिला पिता केशो अनिता बेवा भैयालाल जयराम ना.बा.वल्द भैयालाल कंचना, अर्चना पिता भैयालाल जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द
0.021
0.105
49
2 बाया बेवा. माधोराव , राकेश , नत्थू वल्द माधोराव, सुशीला, कुसुम पिता माधोराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द
0.002
0.018
50/1
3 बाया बेवा माधोराव, राकेश, नत्थू वल्द माधोराव, सुशीला कुसुम पिता माधोराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द
0.002
0.018
50/2
4 संतोष, कृष्णा वल्द शेषराव, अनिता पिता शेषराव, अंजू बेवा साहेबराव , अशोक राजू पिता साहेबराव छया, माया पिता साहेबराव साकिन चिखली खुर्द
0.008
0.069
50/3
5 वारूल बेवा पंजाबराव , महादेव वल्द पंजाबराव , सुनिता, गीता पिता पंजाबराव, बाबूराव वल्द जिजोबा, गुन्ता बेवा डोमा ,वात्या, जगन वल्द डोमा, सुमन बेवा कचरू , पंचफुला ना.बा. पिता कचरू वली मा सुमन धर्मेन्द्र, जितेन्द्र वल्द कृषक साकिन चिखलीखुर्द [भाग 1 6300
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
.C05 6
0.151
51/1
राजाराम वल्द तीमा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखर्दु
0.152 0.005 7
51/2
रूपराव, यादोराव, सुरेश वल्द कास्या राधो किसनी कमला पिता कास्या, पिखी बेवा कास्या जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द
0.002
0.076
8
51/3
संतोष वल्द भैया जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द
0.005
0.152
9
51/4
रामराव, रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान वल्द श्यामा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द
0.002
0.076
10
51/5
गया बेवा पंजाबराव अर्चना बेवा अनिल , जिया ना.बा.वल्द अनिल वली मां अर्चना, मनीष वल्द पंजाबराव, मनीषा, मीना , लीना पिता पंजाबराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द
0.025
0,453
11
53/1
रामराव वल्द आनंदराव, बुधराव नान्ही बेवा भदू, ओमप्रकाश यशवंतराव संतोषराव, भीमराव वल्द भदू सुमन ललीता संध्या पिता भदू जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द
2.225 0.017 12
61/1
पंजाबराव , साहेबराव , गणपतराव भोजराव, वल्द रामा, कलाबाई पिता रामा साकिन पारडसिंगा
0.043
62 3.264
13 श्यामराव व० पाण्डू साकिन चिखलीखुर्द
63
1.772 0.038 14 कमला बेवा उमराव , राजू उर्फ राजेश , मुकेश व० उमराव, उमा, रेखा, गीता पिता उमराव सा ० देह
0.240
योगः-
जिससे 1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया गया है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
6301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग प्र. क्र.-ए- 1368-69
राजगढ़ , दिनांक 8 जुलाई 2019
पूरक – अधिसूचना ( धारा 19. )
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
ग्राम - सुरजपुरा
विवरण
क्र
1 निजी भूमि
1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
जिला राजगढ
तहसील - जीरापुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर
कुल रकबा
4.046
1.010
4.046
1.010
अनुसूची (2)
(1 ) कुण्डालिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से क्र
कृष्क का नाम व पिता /
पति का नाम
2
1
1 भूरीबाई पति रायसिहं शारदाबाई पति लालसिहं जाति दांगी पता निवासी ग्राम बालाहेडा भूमि स्वामी
2 कृष्णाबाई पति अमरसिहं रूकमाबाई पति सिद्धलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
खसरा
भूमि का अर्जित रकबा
भूमि का कुल रकबा
5
3
4
88/12
0.570
2.023
2.023
0.570
0.440
2.023
88/6
0.440
2.023
नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर कार्यालय मे किया जा सकता है । 6302
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
प्र. क्र.-ए- 1370-71
अधिसूचना
पूरक
प्रकरण
अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30. सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम टोलीघाटा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 संन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1)
ग्राम - टोलीघाटा
जिला - राजगढ
तहसील - सारंगपुर
विवरण
स. के.
कुल रकबा 1
निजी भूमि 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से
23.264
अनुसूची (2)
1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से
खसरा नं.
स.कं.
कुल रकबा
कृषक का नाम
3
2
4 1
178/1
0.475
1
मोहन पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.475
योगः-
2
178/2 0.475
राधेश्याम पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.475
योगः-
3
178/3 0.474
देवसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.474
4
178/4 0.474
0.474
योगः- गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योगः-
18/5
0.392
5
30/2 गोकूल पिता माधु जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.163
0.555
योगः-
6
0.506
15/1/1
0.506
सजनसिह पिता देवीसिह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योगः-
7
66/2
0.185
कालुसिह पिता बल्देव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी
0.185
योगः-
8
175/2
2.379
जयनारायण, बद्रीलाल पिता कालुसिह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2.379
योगः-
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर
अर्जित रकबा
9.204
रिमार्क
योग
पूर्वमें अर्जित हो चुका रकबा
प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा
5
7
6
8
0.113
0.362
0.475
0.113
0.475
0.362
0.113
0.362
0.475
0.113
0.362
0.475
0.113
0.361
0.475
0.113
0.361
0.474
0.362
0.112
0.474
0.362
0.112
0.474
0.101
0.291
0.392
0.030
0.163
0.133
0.424
0.131
0.555
0.370 0.136. 0.506
0.136
0.370
0.506
0.090
0.185
0.095
0.095 0.090 0.185
2.219
2.379
0.160
2.219 0.160 2.379 6303
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
स.कं.
खसरा नं .
कृषक का नाम
2
3 9
74/3/1 कालूसिांह पिता हीरा, राधेश्याम पिता हीरा, जीवन पिता हीरा, राजू बाई पिता हीरा जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
योगः-
62/3
64 बनेसिह,कैलाश पिता हिन्दुसिह, 10 गीताई बेवा हिन्दूसिंह जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
174/1/3
2/2/1
142/1
261/1
162/1 शांताबाई बेवा रमेश रूकमा बाई 11 पुत्री रमेश जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
163/1
143/1
योगः-
12
174/1/6 करणसिह पिता पूरा , शैतानबाई, छायताबाई पिता पूरा जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूस्वामी
योगः-
13
174/1/5 देवसिह पिता भागीरथ जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
14.
174/1/2' सिद्धनाथ पिता किशन जाति बेलदार जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि
योगः-
15
174/1/1 शंकरलाल पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
16
18/1
0.778
लक्ष्मीनारायण पिता मधूरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
0.778
18/2
0.795
17
रामप्रसाद पिता मथुरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 24/2/2 0.065
योगः-
0.860
18
18/3
0.939
कमलाप्रसाद पिता मधूरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
0.939
कुल रंकबा
रिमार्क
योग
पूर्वमें अर्जित हो चुका रकबा
प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा
4
5
6
7
8
2.404 1.004 1.400 2.404
2.404 1.004 1.400
2.404
1.674
0
0.500
0.500
0.328
0
0.328
0.328
2.002
0
0.828
0.828
1.000
0
1.000
1.000
0.505
0
0.505
0.505
0
0.057
0.057
0.057
0.095
0
0.095 0.095
0.006
0
0.006
0.006
0
0.304
0.304
0.304
0.057
0
0.057
0.057
2.024
0
2.024
2.024
1.000 0.700
0.300
1.000
0.700
1.000
0.300
1.000
1.000 0.700
0.300
1.000
0.300
1.000 0.700
1.000
1.000
0.700
0.300
1.000
0.700
1.000
0.300
1.000
1.000 0.700
1.000
0.300
1.000 0.700 0.300
1.000
:
0.608 0.170
0.778
0.608
0.170
0.778
0.613
0.182
0.795
0.020
0.045
0.065
0.658
0.202
0.860
0.695 0.244
0.939
0.695
0.244
0.939 6304
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
स.के.
कृषक का नाम
योग
खसरा नं. कुल रकबा
2
3 19
18/4 गुलाबसिह पिता रामनारायण जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
24/3 20 बद्रीलाल पिता मथूरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
21
15/3/2 देवीसिह पिता रामसिह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
22
1.012
15/1/2 हरिसिह पिता धुला एंव बापुसिह पिता देवीसिह जाति दांगी पता निवासी ग्राम सेदरा भूमि स्वामी
योगः-
1.012
:
23
24/1
0.089
रामनारायण पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
0.089
24/2/1 0.065
24
30/1. 0.287
हरिप्रसाद पिता नारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
0.352
15/3/1 25
0.455
बनेसिंह, चन्दरसिंह, रामलाल, बाबूलाल, गंगाराम, विष्णुप्रसाद, सुगंधबाई, सरजूबाई पिता लालसिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
0.455
26
174/1/3 1.300
प्रभूलाल आ. भंवरलाल जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.300
योगः-
कुल योग- 23.264
रिमार्क
पूर्वमें अर्जित हो चुका रकबा
प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा
4
5
6
7
8
1.047
0.192
0.855
1.047
1.047 0.855 0.192 1.047
0.024 0.020 0.004 0.024
0.024 0.020 0.004 0.024
0.455 0.37 0.085 0.455
0.455 0.37
0.085 0.455
0.172 1.012
0.84.
0.84
0.172 1.012
0.055 0.034 0.089
0.055 0.034 0.089
0.045 0.020 0.065
0.207.
0.287
0.080
0.252 0.100 0.352
0.370 0.085 0.455
0.370 0.085 0.455
0.500
0.800
1.300
0.800 0.500. 1.300
9.204
12.886
22.089
नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
:
भाग 1 ]
6305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
प्र. क्र.-ए-1372-73
पूरक अधिसूचना
अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम कायथा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
ग्राम - कायथा
जिला राजगढ
तहसील - जीरापुर
विवरण
स. कं .
निजी भूमि
1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षे में प्रभावित होने से
अनुसूची (2)
1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से स.कं.
कृषक का नाम
1
2
1
शिवनारायण आ. उंकारबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2
किशनलाल पिता नानूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3
रामेश्वर पिता छोटूलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
4
बीरभान गब्बा आ. लाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योगः-
5
दुर्गालाल पिता डालु जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
6
मांगीलाल आ. मेधा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः
शिवनारायण आ. उंकारबक्ष रामनारायण आ. रामबगस 7 जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर
अर्जित रकबा
कुल रकबा
36.056
27.993
खसरा नं. कुल रकबा
प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा
पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा
3
4
6
7
5
2.528
2.528 00
2/2 2/3
2.528 00 2.528
2/4
1.264 00
1.264
1.264
1.264 00
2/5 3.794 00 2.994
3.794 00 2.994
2/6
3.794 00
3.794
3.794 00 3.794
3.794
2/7
3,794 00
3.794
3.794 00
2/8
3.794
3.794 00
3.794 00 3.794
2.024 00
2/9/1
1.914
1.914
2.024 00 [भाग 1 6306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
योग
खसरा नं. कुल रकबा
स.कं.
कृषक का नाम
प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा
पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा
5
3
4
6
1
2
00
0.330
2/9/2 2.024
8
जगदीश आ. प्रहलाद सिद्धनाथ आ. हजारीलाल दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
00 0.330
2.024
योग
4/3
0.038 00
0.038 9
बल्देव बद्रीलाल जगन्नाथ देवसिहं किशनलाल जमनीबाई पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.038 00
0.038
3.169
4/4
5.059 00
हरिसिहं मांगीलाल पिता पन्नालाल मेहताब बाई वैबा पन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10
00 3.169
5.059
योग
2,530 00
0.091
4/5/1
11
मांगीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2.530 00 0.091 योग
4/5/3 1.264 00
12
0.134 उदालाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.264 00 0.134 योग
2.529
2.529
4/6
00
पर्वत उंकार सोदान सिहं पिता रतन छमा बाई बैवा रतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13
2.529 00 2.529 योग
1.265 00 1.265
4/9
रोडा बद्री रामसिहं देवसिहं आ. गब्बा जाति चमार पता 14 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.265 00 1.265 योग
17/1/4 0.355 00 0.355 15
ज्ञानसिहं संतोषबाई पिता रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
00 0.355
0.355
योगः-
27.993
36.056 0
कुल योग-
नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय मे किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
6307
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी , भू- राजस्व एवं पुनर्वास तहसील- सामनगर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश )
क्रमांक 223 - भू-अर्जन- कार्य -2019
रामनगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील -रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
ग्राम- दधीच टोला, पटवारी 2
3
हल्का-17 दधीच टोला, रा.नि.म.-बड़वार , तहसील- रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
अनुसूची
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 6
5
4
0.781
292
0.025
0.458
292/1
0.323
292/2
0.016
0.142
293
0.656
0.021
286
0.283
285/324/1
0.020
0.405
285/324/2
2.527
285/1/क
0.810
285/1/ख/ 1
0.810
285/ 1/ख/2
1.216
285/1/ख/3
11
12
13
0.202
285/1/ख/4
0.608
285/1/ख/5
14
15
0.123
0.810
285/1/ख/6
1.214
285/1/ख/8
0.202
285/1/ख/8 /क
16
T
0.608
285/1/ख/8/ख
17
18
19
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2 3
4
5
6
7
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- 0.810
285/1/ख/9
0.607
285/2
0.205
13.472
19किता
0.025
322
6.187
0.116
4.896
320
0.108
4.047
317
0.013
1.154
316/1
0.015
294
0.328
0.042
0.356
295
0.004
0.077
288
0.262
16.284
7किता
0.467
29.756
कुल 26 किता
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
6308
क्रमांक 224 - भू- अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख (नियम -5 का उपनियम (2) देखिए )
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
2
ग्राम-चाभर, पटवारी हल्का-17 दधीच टोला, रा.नि.म.- बड़वार, तहसील-रामनगर 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
6
5
4
0.000
0.000
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
0.066
32.404
178
0.030
0.886
117
0.105
0.004 116
0.348
0.021 114
0.162
0.005 113
0.765
111
0.050
0.008
112
0.002
0.049
0.013 120
0.583
0.011 119
0.178
0.015 121
0.817
0.044 9
0.466
0.002 122
8
0.668
0.024
0.018
0.603
4/223
4
7.827
0.091
0.396
45.869
0.396
45.869
कुल 15 किता
A 6309 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 225- भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
6 2
1
14/1
0.809
1
ग्राम - दुअरिया,
0.007
14/2
2.468
2
पटवारी हल्का -05 कुदरी कला,
0.013
0.328
13
3 रा.नि.म. - बडवार, तहसील- रामनगर
0.020
0.210
258
4
0.040
4किता
3.815
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
0.000
0.000
० किता
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
0.040
3.815
अ + ब का योग-
कुल 4 किता
6310
क्रमांक 226- भू-अर्जन- कार्य-2019
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019:
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
ग्राम-खैरहनी, 2
पटवारी हल्का- कुदरी कला, 3
रा.नि.म. - बडवार, तह- रामनगर 4
5
6
7
8
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
4
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
6
1.089
165/1
0.075
0.121
165/2
1.384
161/1
0.035 161/2
1.982
0.024
0.890
138
0.488
94/1
0.021
0.022
94/1/1/ख
0.008
94/2/2 /क
0.155 8किता
5.072
0.093
3.982
162
0.007
0.283
163
0.029
0.959
135
3.881
93
0.004
0.133
9.105
4किता
0.288
14.177
कुल 12किता
भाग 1 ]
क्रमांक 227- भू-अर्जन-कार्य-2019
6311
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
ग्राम-मैरटोला, 1
2
पटवारी हल्का-05 कुदरी कला, रा.नि.म.- बड़वार, तहसील- रामनगर 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- अनुसूची
खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.061
63/1
0.004
0.057
63/2
0.061
63/3
1.320
62/1
0.019
62/2
1.319
62/3
1.315
0.053
64/1 /क/ 1
64/ 1 /क/2
0.057
0.219
64/1 /क/3
0.004
0.020
64/1 /ख
64/ 1 /ग
0.020
0.016
64/2
0.016
64/3
68/1
0.335
0.016
68/2/ 1 /क
68/2/क
0.144
0.006
0.105
68/2/ख
0.101
68/2/ग
65/1/क
0.113
65/ 1/ख
0.109
0.031
0.016
65/2
65/3
0.514
0.032
1,028
66
0.096
7.015
23किता
0.000
० किता
0.096
7.015
कुल 23 किता
6312
क्रमांक 228 - भू-अर्जन-कार्य-2019
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए )
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील -रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
ग्राम- टटेहरा टोला, पटवारी 1
2
रा.नि.म. - बड़वार, 3
हल्का-05 कुदरी कला, तहसील- रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग- अनुसूची
खसरा क्रमाक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये. अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
43/ 1/क
0.004
0.008
43/ 1 /ख
43/ 1/ ग
0.004
0.004
43/ 1/घ
0.003
43/2/क
0.016
43/2/ख
0.016
0.020
43/2/ग
0.021
43/2/घ
0.153
42/ 1/क/ 1
0.149
42/1/क/2
0.149
42/1/क/3
0.056
42/ 1/क/4
0.152
42/ 1/ख
1.081
42/2
0.833
0.007
0.089
20
0.006
21
1.959
0.283
27/1
0.013
27/2
0.789
0.037
26/1
0.005
0.036
26/2
0.469
25/1
0.020
25/2
0.469
0.065
28/1
0.003
28/2
0.081
0.947
29/1
0.016
29/2
0.437
0.129
26किता
8.271
0.000
0.000
० किता
0.129
8.271
कुल 26किता
A 6313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 229- भू- अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम-धनवाही,
2
3
पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म. बड़वार , तहसील-रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में ) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
646/1
0.059
0.003
0.058
646/2
0.684
598/1
0.019
598/2
0.684
0.032
645/1
0.002
645/2
0.032
0.032
645/3
0.466
599/1
0.019
0.466
599/2
0.466
599/3
0.002
0.117
607
0.635
606/1
0.026
606/2
0.640
600/ 1/क
0.024
0.003
0.024
600/ 1 /ख
0.045
600/2
0.556
603/1
0.016
603/2
0.545
0.003
0.150
539
0.020
1.016
538
0.024
0.647
512
0.009
0.348
513 6314
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
504/1
0.316
504/2/क
0.083
0.015
0.004
504/2/ख
0.083
504/2/ग
0.002
0.045
435
0.058
503/1
0.009
0.059
503/2
442/1/क
0.084
0.084
442/1 /ख
0.023
0.085
442/ 1 /ग
0.085
442/ 1 /घ
0.334
442/2
0.002
0.028
443
1.415
445/1 /क
0.015
445/2
0.129
0.012
446/1
0.010
446/2
0.121
0.003
0.097
448
0.001
450
0.113
0.048
451/1
0.011
0.049
451/2
0.170
452/ 1/क
0.007
452/ 1 /ख
0.044
0.215
452/2
0.027
460/1
0.003
460/2
0.009
0.264
459/1
0.004
0.088
459/2
0.021
457/1
0.002
0.021
457/2
456/1/क
0.042
0.042
456/1 /ख
0.013
0.041
456/ 1 /ग
0.063
456/2
0.063
456/3
0.003
454
0.049
0.130
228/1
0.056
228/2/क
0.012
0.056
228/2/ख
0.057
228/2/ग 6315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
230/1 63
230/2/क
64
230/2/ख
65
232/1 66
232/2 67
232/3 68
232/4 69
233 70
233/1 71
233/2 72
233/3 73
209 74
209/1 75
209/2
76
209/3
77
236/1 78
236/2
79
236/3 80
236/4
81
81 किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
434 1
222/1 2
3
222/3
4
4किता
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग- 0.020
0.010
0.006
0.010
0.017
0.069
0.009
0.018
0.017
0.125
0.089
0.034
0.089
0.089
2.630
0.322
0.015
0.362
2.025
0.975
0.325
0.009
0.325
0.326
0.354
20.359
0.001
0.069
1.132
0.004
0.053
1.012
2.266
0.005
22.625
0.359
कुल 85 किता
6316
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 230 - भू-अर्जन-कार्य-2019
1 प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला- सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमाक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
2
ग्राम-दतवार, पटवारी हल्का-9 टेगना, 3 रा.नि.म. - बड़वार, तहसील- रामनगर 4
5
6
7
8
9
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
4
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 3
1.595
74/1
0.009
1.595
74/2
0.032
75/1
0.002 0.032
75/2
0.025 1.668
57
0.968
33/1
0.029 33/2
0.967
0.002 0.125
36
0.023 1.177
30
0.090 9किता
8.159
0.007 0.951
78
0.025 0.769
62
0.030 1.210
60
0.012 58
1.053
0.074 3.983
4किता
0.164 12.142
कुल 13 किता
भाग 1 ]
क्रमांक 231 - भू-अर्जन- कार्य-2019
6317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
3
2
1
525/1 1
ग्राम-टेगना,
525/2 2
518
पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील-रामनगर 3
517 4
510/1 5
510/2 6
343/548/1
7
343/548/2
8
343 9
344 10
345 11
346 12
349 13
350 14
351 15
282 16
17
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
4.059
0.063
0.300
0.026
0.709
0.004
0.089
0.559
0.024
0.554
0.144
0.021
0.143
0.002
0.113
0.022
0.434
0.004
0.024
0.001
0.166
0.008
0.121
0.004
0.061
0.007
0.065
0.012
0.194
0.243
| 281/1
281/2 18
280 19
260 20
262 21
261 22
145
255/1 23
255/2 24
256 25
257/1 26
257/2 27
27 किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
241 1
1 किता
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
0.009
0.010
0.007
0.210
0.013
1.538
0.008
0.089
0.005
0.053
0.886
0.015
0.502
0.093
0.008
0.410
0.019
0.270
0.282
12.039
0.003
0.583
0.003
0.583
0.285
12.622
कुल 28 किता
6318
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 232- भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप -ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित (रा. ) एवं सक्षम में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम- बड़ाइटमा, 2
पटवारी हल्का-01 बड़ाइटमा, 3 रा.नि.म.- बड़वार , तहसील- रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.150
674/1
0.005 674/2
0.150
674/3
0.150
0.015 856
0.365
855
0.001
1.453
0.180
675/1
0.180
0.046 675/2
0.179
675/3
0.229
679/ 1/क
0.228
679/1 /ख
0.228
679/ 1 /ग
0.001
0.103
679/2/क
0.104
679/2/ख
0.104
679/2/ग
0.104
679/2/घ
855/921/1
16
0.354
0.009 855/921/3
17
0.354
0.354
855/921/4
18
19
20
21
22
23
683/1
0.291
0.013 683/2
0.292
0.006 684
0.652
1.052
854/1
0.046 854/2
0.405 6319
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म . प्र . शासन की भूमि का योग-
अब का योग-
0.033
851
0.202
851/1
851/2
0.607
0.133
851/3/क
0.138
851/3/ख
0.126
851/3 /ग
0.126
851/3/घ
0.026
0.121
851/3/5
0.126
851/3/च
0.121
851/3/छ
0.121
851/3/ज
0.607
851/4
0.202
851/5
0.405
851/6
0.674
759/1
0.152
759/2/क
0.006 759/2/ख
0.152
0.009
1.267
850
0.005
0.607
849
767/1
0.312
0.032 767/2
0.312
0.299
0.017 766
0.397
765
0.001 770
0.073
0.002
0.012
769/1
0.004 769/2
0.012
769/3
0.012
0.003
0.049
771
0.020 772
0.579
0.267
15.638
52किता
0.006
1.218
673
0.006
1.218
1 किता
16.856
0.273 कुल 53 किता [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
6320
क्रमांक 233 - भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक 1
1
2
3
2 ग्राम-मझियार, पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म.- बड़वार, तहसील- रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
0.024
0.002 263/302
0.797
263/1
0.025 263/2
0.401
0.002 279
0.113
238/1
0.313
0.018 238/2
0.153
0.162
242/1
0.008 0.081
242/2
0.025 0.729
243
0.010 0.206
223
222
0.016 0.393
0.190
216/1 / 1/क/ 1
12
0.065
216/1 / 1/क/3
13
0.510
216/1/ 1/ख
14
15
216/1/2
0.409
0.017 6321
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
16
0.017
0.068
216/ 1 /क/ 1 /क/ 1
17
0.065
216/1/क/2
0.510
216/ 1 /ख/ 1
18
19
20
0.214
216/2
0.060
216/294/1 /ख
21
0.013
0.028
216/294/ 1 /ग
216/294/2
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
0.142
0.001
0.061
160
0.117
193
0.011
0.060
193/2
0.002 0.134
191
0.009 0.089
192
0.002 0.154
199
0.849
0.032 200
0.025
201/1
0.003 0.024
201/2
0.064
202/1
0.003
0.163
202/2
0.027
207/1
0.004 0.026
207/2
0.506
208/1
0.011 0.502
208/2
0.214 8.434
37किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म. प्र . शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- ० किता
0.000
0.214 8.434
कुल 37 किता
6322
क्रमांक 234- भू-अर्जन-कार्य-2019
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019:
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम-खारा,
2
3
पटवारी हल्का-02 खारा , रा.नि.म.- बड़वार, तहसील-रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में )
4
5 3
0.006 364
0.379
0.028
362/1
0.028
362/2
0.056
362/3
0.010
0.056
362/4
0.084
362/5
0.084
362/6
365/1
0.113
0.003 365/2
0.110
0.105
372/ 1/क
0.006
0.104
372/ 1 /ख
0.040
372/2
0.194
373
0.004
0.040
373/2
0.095
375/1
0.014
+
+
0.095
375/2
0.652
408
0.011
0.079
408/4
0.004 403
0.348
0.016
0.332
405 6323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
21
22
23
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1
65
66
67
68
69
1 70
71
72
73
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- 0.058
404/1
0.040
404/2
0.116
404/3
0.013 0.117
404/4
404/5
0.173
404/6
0.073
0.340
415/1
0.170
415/ 1/क
0.170
415/ 1/ख
0.158
415/2/क
0.026 0.188
415/2/ख
0.188
415/2/घ
0.188
415/3/क
0.009 0.202
614
0.007 0.077
613
0.129
612/1
0.336
0.001 612/2
0.170
612/3
0.150
611/1
0.009 0.150
611/2
0.224
610/1
0.011 0.123
610/2
0.010 0.142
455
0.009 0.243
458
0.015 461
0.526
0.001 0.034
462
1.222
463
0.014 0.076
463/3
0.003 0.026
464
0.429
0.011 465
0.002 469
0.045
0.019 0.987
470
0.002 0.113
471
0.101
472/1
0.014 472/2
0.101
472/3
0.097
0.166
476/1
0.020 476/2
0.177
0.166
476/3
0.002 475
0.713
0.002
0.061
477
0.312
478/1
0.156
478/ 1 /क
0.023 0.156
478/ 1/घ
0.615
478/2
0.003
0.081
484
0.009 485
0.295
0.002 486
0.040
0.017
0.431
487
488
0.113
0.003 2.110
0.030 534
0.206
0.003 533
0.660
0.010 493
16.652
0.374 73किता
0.006 0.802
495
0.006 0.802
1 किता
0.380 17.454
कुल 74किता
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
6324
क्रमांक 235 - भू-अर्जन- कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए )
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.158
725/747/1
ग्राम-हर्रई,
1
0.025 0.255
725/747/2
2
पटवारी हल्का- 06 हर्रई, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील- रामनगर 3
4
5
0.574
725/1/क
0.060 0.283
725/1 /ख
0.382
725/2
0.045
725/746/1
6
0.001 0.049
725/746/2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0.154
716/1
0.019 0.279
716/2
0.032
717/1
0.004 0.028
717/2
0.006 0.109
713
0.148
719/1
0.025 0.148
719/2
0.148
719/3
0.099
720/1
0.001 0.099
720/2
0.099
720/3
0.175
711/1
0.013 0.176
711/2
0.175
711/3
0.108
697/1/क/1
22
0.118
697/1/क/2
23
24
25
26
27
0.002 0.113
697/1/ख
0.348
697/2
0.096
698/1/क
0.019 0.357
698/1/ख 6325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
28
29
30
4 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
0.392
698/1/ग
698/2
0.143
0.296
699/1
0.017
0.036
699/2
0.243
0.004
622/736
594/1
0.004
0.008
0.437
594/2
0.064
535/1/क
0.065
535/ 1/ख
0.003
0.065
535/1/ग
0.299
535/2
0.036
534/1
0.006
0.036
534/2
0.032
534/3
0.013
532
0.154
0.016
531/1/क
0.024
531/ 1/ख
0.004
0.023
531/1/ग
0.022
531/1/घ
0.028
531/2
0.229
530/1/क
530/1/ख
0.394
0.030
0.203
530/ 1/ग
0.202
530/1/घ
0.344
530/2
0.247
0.004
473
0.026
1.659
218
0.021
219
1.068
0.004
0.032
220
0.004
0.186
221
0.284
216/1
0.011
0.238
216/2
0.724
213/1
0.017
0.360
213/2
0.012
211/1
0.012
211/2
0.002
0.008
211/3
0.028
211/4
0.028
212/1
0.028
212/2
0.005
212/3
0.033
0.053
212/4
0.077
40/1/क
0.073
40/1/ख
0.004
0.073
40/1/ग
0.061
40/2
0.005
0.049
39
0.222
38/1/क/ 1
0.724
38/1/क/2
0.047
0.638
38/1/ख/ 1/क
0.081
38/1/ख/ 1/ख
78
79
0.769
38/1/ख/2 6326
30
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
0.016
38/ 1/ख/3/क
0.754
38/1 /ख/3/ख
0.328
38/2
0.854
38/3
0.324
37/1
0.007
0.012
37/2
0.011
0.514
31
0.101
32/1
0.037
1.145
32/2
0.214
33/1/क
0.109
33/1/ख
0.003
0.164
33/1/ग
0.165
33/1/घ
0.218
33/2
0.190
715/1
0.026
0.190
715/2
0.027
714
0.858
0.020
0.587
710
0.018
0.267
701
0.011
0.162
702
0.303
617/1/क
0.018
0.151
617/1/ख
0.239
617/2
0.210
616/1
0.024
0.425
616/2
0.003
0.065
615
0.092
613/1/क
0.106
613/1/ख
0.015
0.198
613/2
0.199
613/3
0.421
602/1/क
0.044
0.089
602/1/ख
0.510
602/2
0.016
614/1/क
0.016
614/1/ख
0.009
0.032
614/2
0.033
614/3
0.002
0.028
606
0.073
591/1
0.005
0.202
591/2
0.249
588/1
0.027
0.296
588/2
0.296
588/3
0.110
573/1
0.019
0.109
573/2
0.109
573/3
0.321
574/1/क/1/1
0.112
574/1/क/1/ख
0.042
0.108
574/1/क/2/क
0.546
574/1/ख भाग 1 ]
1,30
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
6327 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
0.108
574/1/ख/2/ग
0.045
574/1/ग
0.081
574/2
0.020
0.356
562
0.049
446/1
0.002
0.016
446/2
0.405
445/1
0.019
0.134
445/2
0.012
444/1
0.003
0.012
444/2
0.020
0.632
317
0.003
0.150
319
0.186
443/1
0.020
0.186
443/2
0.007
0.109
432
0.015
0.291
367
0.042
307/1/क
0.001
0.052
307/1/ख
0.214
307/2
0.010
0.445
318
0.015
0.417
327
0.001
0.028
324
0.012
0.482
325
0.053
602/735/1/क/0001
0.052
602/735/1/क/0002
0.007
0.049
602/735/1/क/0003
0.154
602/735/1/ख
0.158
602/735/2
0.020
590/1
0.024
0.028
590/2
0.049
590/3
0.465
569/1/क
0.781
569/1/ख
0.001
1.214
569/1/ग
0.344
569/2
0.007 734
0.003
0.016
431
0.013
0.202
430
0.013 429
0.158
0.009
0.206
368
0.053
305/1
0.012 6328
[भाग 1 :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
0.008
305/2
0.030
304/1
0.009
0.002
304/2
0.012
0.109
310
0.003 323
0.012
0.008
322/1
0.004
322/2/क
0.002
0.008
322/3
0.004
322/4/ख
0.008
322/5
1.041
37.792
180 किता
0.030 733
1.578
622/1
0.539
0.020
622/2/क
0.020
622/2/ख
0.023
0.020
622/2/ग
0.020
622/2/घ
0.020
622/2/ङ
0.332
623/1
0.052
623/2/क
0.049
623/2/ख
0.016
0.052
623/2/ ग
0.053
623/2/घ
0.053
623/2/ङ
0.644
0.014 597
0.421
0.016 596
0.364
0.010 595
0.050 592
8.377
0.007
0.263
61
0.005
0.049
57
0.057
0.004 58
0.009 60
0.150
0.184
13.133
21किता
1.225
50.925
कुल 201 किता
अ + बु का योग- A 6329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 236 - भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए )
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.042
411
1.011
1
ग्राम-बाबूपुर,
410
0.061
0.003 2
पटवारी हल्का-बाबूपुर, रा.नि.मं. -बड़वार, तह.- रामनगर
0.045
1.073
409
3
0.016
408/1
4
0.016
408/2
5
0.003
0.016
408/3/क
6
0.006
7
408/3/ख / 1
0.007
8
408/3/ख/ 2
0.029
406/502
0.526
9
397/1/क
0.284
10
0.006
397/1/ख
0.284
11
0.575
397/2
12
0.008
0.405
407
13
1.245
392/1
14
392/2/क
0.838
15
0.019
0.405
392/ 2/ख
16
392/3
1.243
17
0.002
0.045
394
18 6330
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
395
0.034
0.749
350/1/क
0.057
0.002
350/1/ख
0.057
350/2
0.020
351/1/क
0.369
0.368
0.003
351/1/ख
0.016
351/2
352/1/क
0.041
352/ 1/ख
0.040
0.005
352/2
0.080
353/1/क
0.720
353/1/ख
0.716
0.031
0.718
353/2/क
353/2/ख
0.719
0.242
330/1/क/ 1
0.244
330/1/क/2
0.348
330/1/ख
0.005
0.124
330/1/ग/ 1
0.112
330/1/ग/ 2
0.112
330/1/ग/3
0.029
329/1 /क/1
0.014
329/1/क/2/1
0.014
329/1/क/2/2
0.024
329/1/क/3
0.009
329/1 /ख/ 1
0.010
329/1/ख/2
0.010
329/1/ख/3
0.010
329/1/ग/ 1
0.009
329/1/ग/2
0.013
0.009
329/1/ग/3
0.024
329/1/घ
0.004
329/1/5/1
0.004
329/1/5/2
0.004
329/1/5/3
0.012
329/1/च
329/1/छ
0.028
329/1/ज
0,029
329/2
0.085
0.052
329/495
0.009
328/1
0.356
0.018
328/2
0.089 6331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- 239/1
0.125
239/2
0.129
239/3
0.255
0.032 239/4
0.255
239/5
0.259
13/1
0.397
0.030 13/2
0.405
3
0.757
0.025 4/1
2.740
0.028 4/2
0.202
4/448
2.023
0.048 5/445
0.002
0.061
7
1.193
0.088 72किता
23.534
0.530 238
1.668
0.026 47/447
1.457
0.012 237
0.206
0.007 3किता
3.331
0.045 75 किता
26.865
0.575 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
6332
क्रमांक 237- भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
क्रमांक
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम-वेलहा,
2
पटवारी हल्का-वाबूपुर, 3 रा.नि.म.-बड़वार, तहसील- रामनगर 4
5
6
7
8
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे ) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4
3
5
20/1
0.405
0.017
20/2
0.295
15
0.644
0.019
12/1
0.454
0.028
12/2
0.450
10/1
0.358
0.023
10/2
0.354
9
0.004 0.053
8 किता
3.013
0.091
1
0.024
1.149
1 किता
1.149
0.024
4.162
0.115
कुल 9 किता
6333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 238 - भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम-कुचलेवा,
2
3
पटवारी हल्का-वाबूपुर, रा.नि.म.- बड़वार, तहसील - रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6/ 1/ग/ 1
17
6/ 1/ग/2
18
6/3
19
20
7 21
5 22
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
अनुसूची
खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5
0.061
25/1/क
0.056
25/1/ख
0.008
25/2
0.117
0.028
22/1/क
0.029
22/ 1/ख
0.004
0.056
0.748
21/1/क
21/ 1/ख
0.474
0.045
0.182
21/1/ग
21/2
0.870
1.040
6/1/क/1
6/ 1/क/2
0.101
6/1/ख/ 1
0.148
0.148
6/1/ख/2
0.063
0.149
6/1/ख/3
0.133
0.474
6/2
0.304
0.121
0.008
0.251
0.001
0.174
0.002
1
0.089
0.131
22किता
5.753
0.007
27
0.405
0.007
0.405
1 किता
0.138
6.158
कुल 23 किता
अ ब का योग- 6334
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 239 - भू-अर्जन-कार्य-2019 प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
2
ग्राम-मोहनी, पटवारी हल्का- बाबूपुर, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील - रामनगर 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- अनुसूची
खसरा क्रमाक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
3
0.003
0.045
134
0.147
135/1/क
0.147
135/1/ख
0.032
0.147
135/1/ ग
135/2
0.441
0.016
136/1
0.024
0.002
136/2
0.017
136/3
137/1
0.176
0.175
0.021
137/2
0.175
137/3
0.201
138/1/क
0.201
138/1/ख
0.032
0.201
138/1/ग
138/2
0.304
5.918
0.120
127, 123
0.376
147/1.
0.005
0.380
147/2
150/1
0.401
b.026
+
0.405
150/2
0.202
151/1
0.022
0.202
151/2
0.198
152/1
0.014
0.202
152/2
0.356
0.022
153
0.007
1.481
156
1.372
180
0.023
181
0.129
0.004
0.085
182/1
0.077
0.002
182/2/क
0.077
182/2/ख
31किता
14.278
0.335
0.000
0.000
14.278
0.335
कुल 31 किता
6335
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 240 - भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
ग्राम- बटैया , पटवारी हल्का-14 2
चंदवार,
रा.नि.म.- बड़वार, तहसील-रामनगर 3
4
5
6
7
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
0.302
206/1
0.021 0.301
206/2
0.405
204/1/क
1.991
204/1/ख
0.053 1.687
204/1/ग
2.505
204/2/1
1.579
204/2/2
0.603
213/734/1
8
0.004 1.202
213/734/2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0.405
214/1/क
0.339
214/1/ख
0.060 0.024
214/1/ग
1.000
214/2 2
1.001
214/3
0.034 200
1.635
0.009 1.052
199/2
0.368
95/1/क/1
+
0.156
95/1/क/2
0.048 0.523
95/1/ख
1.046
95/1/ग
0.782
95/2 6336
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.684
0.013 94
0.562
96/1/क
0.034 0.562
96/1/ख
0.065
96/2
0.166
108/1
0.457
108/2/क
0.040 0.457
108/2/ख
0.045
108/2/ग
0.711
107/1/1
0.202
107/1/2/क
32
0.023 0.248
107/1/2/ख
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
(ब) म . प्र. शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग- 0.385
107/2
0.190
0.006 0.012
111/2
0.902
112/1
0.150
112/2
0.034 0.150
112/3
0.300
112/4
140
0.028 0.761
2.073
0.013 139
0.027 1.250
141
0.348
143/1
0.203
0.020 143/2/क
0.202
143/2/ख
0.202
144/1
0.238
144/2
0.010 0.365
144/3/क
0.364
144/3/ख
0.158
145/1
0.040
145/2/क
0.003 0.041
145/2/ख
146
0.057
0.003 0.097
150/1
0.003 0.020
150/2
0.486 32.573
55किता
207
0.312
0.002
0.003 0.356
201
0.668
0.005 2किता
0.491 33.241
कुल 57 किता
6337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 241 - भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
287
1
286
2
ग्राम-भरतपुर, पटवारी हल्का-भरतपुर,
285
3 रा.नि.म. - बड़वार, तहसील-रामनगर
284
4
5
281
6
7
280/1/क
280/1/ख
8
9
10
11
307
12
13
14
338/1
15
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
3
0.024
1.173
0.002
0.065
0.046
3.464
0.010
0.227
0.016
0.178
282
0.129
0.004
0.150
0.022
0.150
0.150
280/2
0.006
0.247
306
0.011
0.162
308
0.214
0.012
0.017
339
0.421
340
0.692
0.002
0.595 6338
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
338/2 16
338/3 17
338/4 18
320 19
330 20
329/1/1/1
21
0.591
0.046
0.045
0.045
0.008
0.186
0.022
2.816
0.016
329/1/1/2
22
329/1/2
23
329/1/3
24
0.020
0.005
0.036
0.036
0.024
329/2/1/1
25
0.020
329/2/1/2
26
329/2/2
27
329/2/3
28
0.044
0.048
326/1/1/1
29
0.160
0.177
326/1/1/2
30
326/1/2
31
326/1/3
32
0.363
0.363
0.044
0.362
326/2/1/1
33
326/2/1/2
34
326/2/2
35
326/2/3
36
327 37
38
158
38किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
290 1
321 2
2किता
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- 0.362
0.726
0.725
0.007
0.134
3.476
0.036
0.340
18.792
0.003
0.251
0.162
0.012
0.413
0.015
0.355
19.205
कुल 40 किता
6339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 242- भू-अर्जन- कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक अनुक्रमांक
2
1
1
2
ग्राम-पोडिया, पटवारी हल्का-भरतपुर,
रा.नि.म. - बड़वार, तहसील- रामनगर 3
4
5
6
7
8
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
3
0.687
103/1
0.018
0.405
103/2
0.010
0.437
104
0.347
105/1/क
0.086
105/1/ख
0.022
0.433
105/2
0.867
105/3
0.092
107/1/क/ 1/क/0
001
9
0.202
107/1/क/1/क/0
002
0.648
107/1/क/1/ख
10
1.214
107/1/क/2
11
0.405
107/1/ख/1/क
12
0.405
107/1/ख/1 /ख
13
14
0.089
0.738
107/ 1/ख/ 1/ग
0.405
107/1/ख/2
15
0.202
107/1/ख/3
16
0.938
107/2/क/ 1
17
1.214
107/2/क/2
18
19
20
1.077
107/2/ख
1.081
107/2/ग 6340
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- 0.070
134/1/क
0.071
134/1/ख
0.069
0.017
134/2/क
0.068
134/2/ख
0.137
134/3
0.065
132/1
0.065
0.009 132/2
0.065
132/3
0.588
133/ 1/क
0.588
133/1/ख
0.020 0.589
133/1/ग
0.020
133/2
0.020
133/3
0.234
130/1
0.001 130/2
0.234
0.234
130/3
0.971
139/1
139/2
0.101
1.234
139/3
0.053 1.234
139/4
139/5
1.238
139/6
1.234
0.002 1.457
41/160
22.469
0.241
43किता
0.003 0.174
140
0.174
0.003 1 किता
0.244 22.643
कुल 44 किता
し भाग 1 ]
6341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 243 - भू-अर्जन-कार्य-2019 प्रारूप-ख (नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक 1
2
1
ग्राम-रासा देवरा , 2
3
पटवारी हल्का- मसमासी, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील- रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- अनुसूची
खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3
4
5
12/1
0.831
12/2
0.831
0.007 12/3
0.830
11
1.558
0.050 2
0.652
0.002 3
0.539
0.028 4/1
0.023
4/2
0.023
4/3
0.023
4/4
0.013
4/5
0.013
4/6
0.013
4/7
0.013
4/8
0.013
4/9
0.044
0.017 4/10
0.022
4/11
0.022
4/12
0.044
4/13
0.067
4/14
0.066
4/15
0.033
4/16
0.033
0.033
4/17
0.033
4/18
0.079
4/19/1
0.057
4/19/2
0.104 5.908
26किता
0.002 28
0.045
0.002 1 किता
0.045
0.106 5.953
कुल 27 किता
6342
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 244 - भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
2
ग्राम- हरदुवा जागीर, पटवारी हल्का- बम्हनाड़ी
3/1/ख
3 रा.नि.म.- बड़वार, तहसील-रामनगर 4
3/1/ ग
5
6
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म.प्र . शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
3
3/1
1.579
1.578
3/1 /क
1.578
0.026
1.578
1.578
3/1/घ
3/2
1.578
0.026
9.469
6किता
0.002
0.134
1
0.002
0.134
1किता
0.028
9.603
कुल 7किता
6343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 245- भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम-भिटारी, पटवारी हल्का-मिटारी , 2
रा.नि.म.-रामनगर , तहसील- रामनगर 3
4
5
6
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
अब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में ) 4
5
3
512/1
0.530
0.014
0.506
512/2/क
0.506
512/2/ख
0.145
525/1/क
0.029
0.225
525/1/ख
0.293
525/2
0.043
1.193
6किता
0.012
0.267
526
0.267
0.012
1किता
0.055
1.460
कुल 7 किता
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
6344
क्रमांक 246- भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
6
5
4
2
1
0.233
64
ग्राम-करौंदिया,
1
0.073
64/1
2
0.069
64/2
पटवारी हल्का-31 भिटारी , रा.नि.म.-रामनगर , तहसील- रामनगर
3
0.027
0.073
64/3
4
0.233
64/4
5
0.237
64/5
6
0.008
65/1
7
0.004
65/2
8
0.002
0.008
65/3
9
0.012
65/4
10
0.008
65/5
11
0.018
66
0.922
12
0.165
54/1/1
13
0.014
0.411
54/1/2
14
0.576
54/2
15
0.044
55/1/1
16
0.011
0.105
55/1/2
17
0.150
55/2
18
0.002
0.069
51
19
0.239
50/1
20
0.006
0.085
50/2
21
0.002
0.057
49
22
0.941
48/1
23
0.025
0.941
48/2
24
0.065
97/1
25
0.003
0.065
97/2
26
182 6345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
27
29
30
31
32
33
0.202
98/1
0.021
0.202
98/2
0.202
98/3
0.002
108
0.583
0.011
107
0.255
0.026
106
1.700
0.101
109/1/क
0.687
109/1/ख
34
35
0.015
0.081
109/1/ग
36
0.709
109/1/घ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
0.309
109/2
0.045
110/1
0.004
0.024
110/2
0.020
110/3
1.062
166/1
1.064
166/2
1.062
166/3
0.032
1.062
166/4
2.121
166/5
2.121
166/6
0.186
0.009
132
0.235
0.005
136
0.006
0.150
135
1.214
138/1
0.042
1.214
138/2
0.007
0.785
145
0.283
153/1
0.283
153/2
0.012
0.283
153/3
0.284
153/4
0.302
24.322
56किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
(ब ) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग-
0.003
1.414
146
151
2.201
0.013
0.005
1.943
155
0.021
5.558
3किता
0.323
29.880
कुल 59 किता
6346
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्रमांक 247- भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख ,
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
क्रमांक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम- गिधैली,
2
3
पटवारी हल्का-27 गिधेला, रा.नि.मं.-रामनगर, तहसील- रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
T (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
अब का योग- अनुसूची
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5
0.014 0.316
53/91
0.065
55/1
0.032
0.003 55/2
0.032
55/3
0.546
56/1
0.032 0.793
56/2
0.789
56/3
0.545
58/1
0.016 0.600
58/2
0.019 0.587
59/98
0.664
59/1
0.000
59/2
0.047 0.179
59/2/क
0.500
59/2/ख
0.947
38/113
0.004 0.463
38/113/1
0.745
38/113/2
0.135 7.803
17 किता
0.006 50
1.676
0.009 49
0.458
0.061
48/1
0.005 0.060
48/2
0.028
48/3
0.558
47/1
0.558
0.012 47/2
0.604
47/3
0.006 54
0.482
0.437
0.017 53
52
2.707
0.021
0.005
0.101
38/114/2
0.466
0.004 88
0.085
8.196
13किता
0.220 15.999
कुल 30 किता
एच. के. धुर्वे, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी .
6347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मुरैना, दिनांक 18 जुलाई 2019 प्र. क्र. 82- अ- 82- भू-अर्जन-उ. म. रे. -17-18-8036/2
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- बोलाज प०ह० क०-०..... रा०नि० वृत...... तहसील-सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में कुल 0.887 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- बोलाज, प०ह०क०......... रा०नि० वृत ........ तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
सवलगढ़
ख. तहसील
बोलाज
ग. ग्राम
0.887 हैक्टेयर
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-
अर्जनका क्षेत्रफल
कुल क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नंबर
क्र. सं.
0.152
1.140
1
भूमिस्वामी
193
कृषि भूमि
करनसिंह पुत्र गुलाब रावत पता नि० ग्प्रेम भूमिस्वामीं विजयसिह पुत्र करन हि0 31/114 जाति 83/114
0.050
0.050
2
भूमिस्वामी
194
नकटू पुत्र शिवलाल जाति काछी नि० ग्ग्रम शासकीय पटटेदार ।
कृषि भूमि
0.020
0.400
3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
195
रामनाथ पाति पुत्र मुल्ला जाति रावत एवं विघा पत्नि परसराम जाति रावत नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।
0.061
0.250
4
भूमिस्वामी
197
कृषि भूमि
मातादीन रामदास आ० महीपति सरूपी बाबूली मिथलेश पुत्रीयां महीपति समान भाग 4/9 सुन्दरि पुत्री गोकुला भाग 1/9 मोतीलाल अम्रतलाल रामलखन रामरूप पुत्रगण अंगद मोतीबाई सुआबाई 6348
0.640 5
भूमि कृषि
भूमिस्वामी
199
0.630 6
भूमि कृषि
भूमिस्वामी
215
0.770 7
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
216
0.510 8
भूमिस्वामी
222
कृषि भूमि
2.380
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
9 252
4.330 10
भूमिस्वामी
253
कृषि भूमि
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
पुत्रियां अंगद समान भाग 6/7 रामपती कमला बेवा लाखन देशराज मंघराज पुत्रगण लाखन समान भाग 1/7 दर भाग 1/9 काशीप्रसाद पुत्र हीरा सावित्री पुत्री हीरा समान भाग 1/3 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.005
मोहनलाल पुत्र मुल्ला जाति ब्राम्हण पता नि० ग्राम कैमारकला भूमिस्वामी ।
0.008
मु० तोफी बेवा भारत जाति बंजारा नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार ।
0.095
नारायणी पत्नी गोपाल हि0 25/135 नि0 गोदोली रामजीलाल रामदयाल पुत्रगण रामचरनलाल समान हि0 42/135 मातादीन रामदास आ० महीपति सरूपी बाबूली मिथलेश पुत्रियां महीपति समान भाग 1/2 जाति रावत पता निवासी ग्प्रम भूमिस्वामी ।
0.090
मोतीलाल , अमृतलाल , रामलखन, रामरूप पुत्रगण अंगद मोतीबाई सुआबाई पुत्रियां अंगद भाग 6/7 मु ० रामपती मु० कमला। बेबा लाखन देशराज मेघराज नाबा० पुत्रगण लाखन सर० मां कमला स्वंय समान भाग 1/7 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.153
शाहबुद्दीन बा ० वीरूदीन , गबरूद्दीन नाबा ० पुत्रगण गुलाब सर० पिता खुद समान भाग 67/238 अलाबक्श बा. इन्साफअली रज्जाक असगर अली नाबा ० आ बब्बूखा, सर पिता खुद समान भाग 66/238 शहजादखां मुनीमखां पुत्रगण सलीमखा समान भाग 13/238 जफरूद्दीनखां पुत्र सलीमखां भाग 22/238 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी पवन पुत्र मुन्नालाल हि० 31/238 जाति रावत नि० पुराना जौरा तह. जौरा, मुनीम खा पुत्र सलीम खॉ हि० 39/238 जाति गूजर निवासी ग्गाम बालाकातोर ।
0.166
रामजी पुत्र छीतरियां हि0 1/3 रामबाबू पुत्र गुलाब हि० 1/3 अमृतलाल पुत्र अंगद हि० 1/3 जाति रावत नि० 6349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
मानपुर।
0.087
2.580
11. भूमिस्वामी
कृषि भूमि
254/ 1
शोभा वेवा गुलाब खां वीरूद्दीन सयुद्दीन गवुरूद्दीन पुत्रगण गुलाव खां बत्तो रस्सो पुत्रीयां गुलाब खॉ समान भाग 1/3 बब्बू खॉ सलीम खाँ पुत्रगण बंशी खॉ समान भाग 2/3 जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.887 है0
कुल किता 11
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट , या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विषेष:-धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे
प्रियंकादास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश सजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
6350
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 3 जुलाई 2019 क्र. 45- अ-82-17-18- भू-अर्जन- 19-5215
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्रता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 /PS- MS / MPPCB / SEAC -I /TOR ( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 हैं. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
:
(1) परियोजना का नाम
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8 एवं 9 नहर निर्माण (2) भूमि का विवरण
सांगर
1. जिला
2. तहसील
सागर
बेरखेड़ी मड़िया
३. ग्राम
133
4. पट.ह.नं.-
6.516है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:
खसरा नंबर
स. क्र .
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
भूमि का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
कुल रकवा (हेक्टयर में )
स्वामित्व का प्रकार
7
6
4
5
3
2
1
बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8
1.270
191/1
1
भूमिस्वामी
0.240
1.210
डॉ. दुर्गाप्रसाद पिता रागकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर
191/2
भूमिस्वामी
2
0.350
192/1
भूमिस्वामी
0.134 डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर
3 विनीत कुमार पित्ता र पिता डॉ दुर्गा प्रसाद चौबे पता सा. यादव
0.800
192/2
भूमिस्वामी
कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर
2.710
193/1
4
भूमिस्वामी
सुहागरानी पति नन्हेभाई पता सा. सींगना
0.605
2.600
193/2
ज्योति पति गोविन्द पता सा. सींगना
5
भूमिस्वामी
6
0.150
190/1
भूमिस्वामी
जगन्नाथ वल्द कुदंऊ दुलारी बेवा डेलनसींग सेमरावारी बेवा प्रहलादसींग साकिन सींगना
0.690
190/2
0.211 7
हम्मीर सींग पिता कुदंऊ साकिन देह
भूमिस्वामी
0:290
8
190/3
भूमिस्वागी
0.910
अशोककुमार पिता. दामोदर प्रसाद कुसुगबाई पति अशोककुमार पता, सागर
190/4
भूगिस्वामी
0.278
3.010
189
9
भूभिस्वामी
जगन्नाथ वल्द कुदंऊ साकिन सींगना
0.710
भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना
188/1
10
भूमिस्वामी
0.192
0.700
188/2
महताब बल्द नन्ना साकिन सींगना
11
भूमिस्वामी
0.200
188/3
12 रूपसींग बल्द नन्ना साकिन सींगना
भूमिस्वामी
13
1,200
188/4
भूमिस्वामी
रामरानी बेवा नन्ना घसीटीबाई ज्ञानबाई पुत्रियां नन्ना साकिन सींगना 6351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
2
0.410
14:
187/1
भूमिस्वामी
रामसेवक अमोल पिस. नुन्ना साकिन सींगना
1.200
अशोक वल्द खेतसींग साकिन सींगना
15
भूमिस्वामी 187/2
0.400
187/3
भूमिस्वामी
0.410
187/7
भूमिस्वामी
0.400
16
187/4
लालसींग वल्द गुल्ले साकिन सींगना
भूमिस्वामह
0.610
187/5
भूमिस्वामी
0.410
17
भूमिस्वामी 187/6
कुन्दनलाल वल्द कलू साकिन सींगना
0.979
1.000
187/11
भूमिस्वामी
0.610
18 मुन्नालाल वल्द खेतसींग साकिन सींगना
भूमिस्वामी 187/8
0,400
187/9
भूमिस्वामी
0.600
भूमिस्वामी 187/10
0.400
19
187/12
सुनील बल्द प्यारेलाल साकिन सींगना
भूमिस्वामी
0.400
प्यारेलाल बल्द खेतसींग साकिन सींगना
187/13
20
भूमिस्वामी
0.400
21
187/14
भूगिस्वामी
बालचंद पिता गूल्ले बसारे सींगना
22
0:429
1.320
186/2
भूमिस्वामी
पूर्णब्रम्हसिंह पिता पारब्रम्हसिंह , नीलेशसिंह उर्फ नितेन्द्र सिंह पिता अवधकिशोर सिंह साकिन देह
5.090
पहलवान सिंह बल्द धरमसिंह साकिन देह
भूमिस्वामी 186/3
23
24
1.200
98/1
भूमिस्वागी
राहुल नाबालिग पिता हिम्मत चली मॉ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना
0.274 25
1.200
98/2
भूगिस्वामी
सोनू नाथा. पिता हिमग्त वली गा. आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना
26
1.200
98/3
भूमिस्वामी
मोनू नावा. पिता हिम्मत चली मां आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना
1.660
भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना
27
100/1
भूमिस्वामी
0.120
1.670
100/2
महताब बल्द नन्ना सींगना
28
भूमिस्वामी
बेरखेड़ी मड़िया माईनरं नंबर-9
29
0.456
5.250
241/1
भूमिस्वामी
श्री दवी दुर्गा जी मुह. महराज सींग वल्द धरमसींग साकिन देह
30
1.360 0.306
237/1
भूमिस्वामी.
इशरार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्दीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा
0.300
237/2
31 भागीरथ पिता पुन्ना साकिन देह
भूमिस्वामी
0.240
0.286
224/1
32 भागीरथ पिता मुन्ना साकिन देह
भूगिस्वामी
0.140
224/2
33
भूमिस्वामी
इशरार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्वीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा
0.160
224/3
भूमिस्वामी
34
0.125
223
1.910
भूमिस्वामी
इशंरार अहमद बल्द सहाबुद्दीन सिद्दीकी खिससाडोहतहसील परासिया जिला छिंदवाडा
0.250
222
0.610
लीलावती पत्नि इन्द्राज सिंह साकिन बांदरी
35
भूमिस्वामी
0.400
220/1
36
भूमिस्वामी..
तखत पिता भबूदे साकिन देह
37
2.450
220/2
भूमिस्वामी
0.360 'डॉ. रामानुज पिता शिवराम गुप्ता साकिन मोतीनगर वार्ड सागर
1.000
220/3
38
भूमिस्वामी
गुरमिन्दरसिंह पिता धरमसिंह साकिन सराफा बाजार सागर
0.500
220/4
भूमिस्थामी
0.020
0.880
228
भूमिस्वामी
प्रहलाद वल्द तेजसींग सकिन देह
39
0.029
225
1.120
40
भूमिस्वाभी
करैयावारी उर्फ कोंसाबाई पति भूरतसींग सििकन दह
0.021
2.100
230
41
श्री राम बल्द निस्मेसिंह साकिन देह
भूमिस्वामी..
0.015
0.130
219/1
42
भूमिस्वामी.
राजू पिता महादेव सीिकन देह
0.130
219/2
43 संतोष पिता रामदयाल साकिन देह
भूमिस्वामी
0.140
219/3
शिवलाल पिता जगदीश साकिन देह
44
भूमिस्वामी
3.230
शालकराम रमेश पिता गोविन्दसींग साकिन सींगना
218/1
45
भूमिस्वामी
0.362 46
2.000
218/2
भूमिस्वामी
सौरभ पिता कृष्णकुमार ऋषभ नावा. पिता व बली कृष्णकुमार पिता दागोदर सा. देह
47
0.032
217
3.100
भूमिस्वामी
हरनाम, श्री राम बल्द निर्भय सींग द्रोपतीबाई वेवा निर्भय सींग साकिन देह [भाग 1 6352
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
3
48
1.820
मोहन कल्लूपिस. डोमन साकिन देह
भूमिस्वामी 216/1
49
1.820
0.792 कलू पिता डोगन साकिन देह
216/2
भूमिस्वामीं
50
1.820
मुलावाई उर्फ स्वराजरानी वेवा डोमन साकिन देह
भूमिस्वामी 216/3
योगः-
6.516
70.400
60
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात -शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 1.6-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 साली दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अधिगीय अधिकारी (राजस्व) में भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन मंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्र. 50- अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-5217
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पदे (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/ PS- MS /MPPCB /SEAC- I /TOR ( 283 ) /2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
:
परियोजना का नाम
(1)
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत सींगना माईनर नंबर-6 , 7 एवं 8 नहर निर्माण
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
सींगना
3..ग्राम
:
131
4. पट.ह.नं.-
7.636 हे.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:
स.
भूमि स्वामी का नाम/ पिता एवं पति का नाम
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
कुल रकवा (हेक्टयर में)
स्वामित्व का प्रकार
क्र.
भूमि का प्रकार
7
6
5
4
3
2
1
सींगना माईनर नंबर-6
0.150
0.820
390
भूमिस्वामी
गजराजसींग पिता खिलानसींग साकिन देह
1
2
1.090
391/1
भूमिस्वामी
0.192 सरोजरानी बेवा विन्द्रावन कमलेश माधव नावा . पिता विन्द्रावन वली मां सरोजरानी बेवा विन्द्रावन गीता बाई कुंवर बाई पिता विन्द्रावन बली मां सरोजरानी बेवा विन्द्रावन साकिन देह
3
0.550
391/2
भूमिस्वामी
0.126
1.640
405
भूमिस्वामी
4
कमलेश माधव ना. वा. बल्द बृन्दावन गीताबाई कुवरबाई ना. बा. पुत्री वृन्दावन वली आजा गजराज बल्द खिलान सा. देह विन्द्रावन पिता हरप्रसाद साकिन देह
0.002
0.540
5
401
भूमिस्वामी
रामस्वरूप संतोष पिस. माखन सिंह शीलरानी पति गाखनसिंह साकिन देह
0.119
1.130
404
भूमिस्वामी
6 मुकेश पिता अच्छेलाल साकिन औरिया
0.543
1.140
407
भूगिस्वामी
7 सियारानी पति कन्छेदी साहू साकिन बरोदा सागर
0.139
0.930
403
भूमिस्वामी
8 चतुर्भुज बल्द गुलाब साकिन देह
0.461
1.480
408
भूमिस्वामी
9 छतरसींग पिता भगोनी साकिन देह भूमिस्वामी
0.063
0.770
473
भूमिरवामी
0.067
0.350
470
भूमिस्वामी
10 रमेश वल्द गुलाब साकिन देह
0.003
468
0.130
भूमिस्वामी
0.154
0.410
471
भूमिस्वागी
रामदास पिता छत्तरसींग साकिंन देह
11
0.135
0.780
472
भूमिस्वागी
12 जवाहर पिता मन्नूलाल साकिन देह
men
A [भाग 1 6354
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
सींगना माईनरं नंबर-7
13 भागीरथ पिता हरीसींग साकिन देह
0:269
1.260
भूमिस्वामी 365/1
0.410
14 राजाराम वल्द ललजू साकिन देह
365/2
भूमिस्वामी
15 नरबदा पिता भागीरथ चढार साकिन देह
0.200
365/3
भूमिस्वामी
16 हल्लभाई पिता भागीरथ चढार साकिन देह
0.600
365/4
भूमिस्वामी
17. कड़ोरी लटोरी पिता हल्का साकिन देह
0.384
0.830
370/1
भूमिस्वामी
18 गीताबाई पति गजराजसींग साकिन देह
0.980
370/2
भूमिस्वामी
19 रतन पिता कन्छेदी साकिन देह
0.007
0.600
372/1
भूमिस्वामी
20 लखन पिता कच्छेदी साकिन देह
0.630
372/2
भूमिस्वामी
21 दशरथ पिता कच्छेदी साकिन देह
0.322
0.450
374/1
भूगिस्वामी
22 बिहारी पिता कच्छेदी साकिन देह
0.780
374/2
भूमिस्वामी
23 शंकरसींग वल्द कगोदसींग साकिन देह
0.456
0.220
375
भूमिस्वामी
24 रतन पिता कच्छेदी साकिन देह
0.408
0.660
373/1
भूमिस्वामी
25 लखन पिता कच्छेदी साकिन देह
0.630
373/2
भूमिस्वामी
26 भैयालाल पिता कच्छेदी साकिन देह
1.260
373/3
भूमिस्वामी
27 दशरथः पिता कच्छेदी साकिन देह
0.810
373/4
भूमिस्वामी
28
0.043
0.380
भूमिस्वामी 238
कमल राजेश मोहन रामस्वरूप पिता मोती कुसुमरानी वेबा मोती साकिन देह
0.067
0.380
239
भूमिस्वामी
0.072
324 0.650
भूमिस्वामी
0.022
0.240
254
भूमिस्वामी
29 शेवप्रसाद मिट्ठू रूपसींग पिता श्याम पूरन, हीराबाई, सरीबाई, गौतमबाई, मुन्नीबाई पुत्री पूरन, हेमराज, शिवराम पिता भगवानदास, तुलसा, जनकी पुत्री भगवानदास, सुखरानी वेवा गानसींग , रामवती , राधा, द्रोपती पुत्री दुर्जन साकिन देहः
0.510
253/1
भूमिस्वामी
30 सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम, चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी, वंशी वल्द हिरऊ सांकिन देह
0.039
0.510
भूमिस्वामी 253/2
31 मेदाबाई वेवा वशी माधवसींग पिता वशी प्यारीबाई पुत्री वशी, चन्द्रभान पल्टू हरिभजन बल्द रामराजा सावित्री पूत्री राजाराम रामरानी पति राजाराम पता सा. देह भूमिस्वामी
0.086
0.380
243
भूमिस्वामी
32 सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम , चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी , वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह
0.072
240
0.420
33 मरी पिता रागदयाल, पारवतीबाई पुत्री रामदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
34 दीपसींग पिता चित्तरसींग साकिन देह
0.090
244/1
भूमिस्वामी
0.024 35 खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह
0.030
244/2
भूमिस्वामी
36 दीपसींग पिता चित्तरसींग साकिन देह
0.226
0.260
247/1
भूमिस्वामी
37 खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह
0.250
247/2
भूमिस्वामी
38 भगवानसिंह पिता चित्तरसींग साकिन देह
0.250
247/3
भूमिस्वामी
::
0.183
1.680
भूमिस्वामी 251
39 रामकिशन हनुमत पिस. गोले जानकीबाई भागबाई पुत्री गोले नन्हेभाई वल्द खुशाल प्यारेलाल वल्द खेतसींग दुलारी पत्ति मूलचंद रूपसींग वल्द ड़ोमन सुहागरानी पति नन्हेभाई मुन्ना वल्द खेतसींग लखन वल्द हनुमत साकिन देह
0.274
1.070
भूमिस्वामी 64
40 प्रहलाद सींग हरगोविन्द शंकर सिंह पिस. कमोद सींग गीताबाई पुत्री कमोदसिंह रानी बेवा कमोद सिंह लखनसिंह रंगवीरसिंह भूपत सिंह, लक्ष्भीसिंह पिता ग्याप्रसाद, बेनीबाई, शांतिबाई, बैजन्तीबाई, लीलाबाई पुत्री ग्याप्रसाद, सुहागरानी वेवा ग्याप्रसाद , बाबूलाल वल्द रागलाल, गनेश सिंह वल्द प्यारेलाल साकिन देह
0.960
भूमिस्वामी 62/1
0.125 41 निरंजन वल्द नरान सींग भीनाबाई पुत्री नरानसींग , गोलू दीपू नाबालिग पिता निरंजन वली व खुद भाँ जानकी पति निरंजन साकिन देह
42 अशोकरानी पति हम्मीरसींग साकिन देह
0.200
62/2
भूमिस्वामी
0.504
0.80
43 गुदऊ पिता रंजोर सींग साकिन देह
60/1
भूमिस्वामी
44
3.600
हम्मीरसींग पिता कुदऊसींग साकिन देह
60/2
भूमिस्वाभी
1.510
45 गोविन्दासीग बल्द कुदऊसींग साकिन देह
60/3
भूमिस्वामी
0.048
0.300
भूमिस्वामी 57
0.634 46 शिवराजसींग वल्द गनेशसींग साकिन देह
6.230
30/1
भूमिस्वामी
2.000
47 गुलाबवाई पत्नि शिवराज पुत्री बाबूलाल साकिन कोयरा
30/2
भूमिदेवागी 6355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
51
1.610
0.264 48 चन्द्रभान उर्फ बिहारी वल्द दीपसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
49
0.003
52
3.190
भूमिस्वामी
शिवदयाल किशोरसींग छतरसींग पिता बट्टूलाल , लालसाब बालिग इगरत , रामजी, लीलाधर नाबालिग खेतसींग वली माँ व खुद सदारानी देवा खेतसींग साकिन देह
0.163
0.930
50
नाथूराम पिता चित्तरसिंह लोधी साकिन देह
50
भूमिस्वामी
सींगना माईनर नंबर-8
0.750
51 रामनाथ पिता राजाराम साकिन पथरिया
300/1
भूमिस्वामी
0.355 कमल, राजेश पिता मोतीलाल साकिन देह
52
0.800
300/2
भूमिस्वामी
कोमल वल्द गंना साकिन सींगना
0.840
53
299/1
भूमिस्वामी
54 विन्द्रावन पिता काशीराम सकिन देहदीरा
1.000
0.432
भूमिस्वामी 299/2
0.890
सुरेन्द्र नाबालिग पिता व वली विन्द्रावन साकिन देह
299/3
55
भूमिस्वामी
योगः-
54.790 7.636
60
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6356
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्र. 39- अ-82-17-18- भू- अर्जन- 19-5214
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS- MS/ MPPCB /SEAC -I /TOR ( 283) /2016 Bhopal Date30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
(1)
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत मड़खेड़ा जागीर माईनर नंबर-5 नहर निर्माण
भूमि का विवरण
(2)
:
सागर
1. जिला
:
सागर
2. तहसील
मड़खेरा जागीर
3. ग्राम
130
:
:
4. पट.ह.नं.-
2.896 है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमि का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
खसरा नंबर
कुल रकवा (हेक्टयर में )
स्वामित्व का प्रकार
सरल क्र.
6
7
4
5
3
2
1
0.258
2.220
1011
भूमिस्वामी
1 सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी
2.120
2
1012/1
भूमिस्वामी
0.432 संजय कुमार पिता मकरध्वज उर्फ मकरूप्रसाद पाण्डे राा. देह भूमिस्वामी
0.800
1012/2
भूमिस्वामी
3 प्रकाश पिता खेतसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.294
1.510
72
भूमिस्वामी
4 नन्नू पिता मानसींग सा. देह भूमिस्वामी
0.420
1.970
75/1
भूमिस्वामी
प्रेम बल्द अमान सकिन देह
5
1.000
75/2
भूमिस्वामी
0.092
84
1.700
भूमिस्वामी
चेनसींग पिता हनुमतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी
6
0.084
0.390
76/1
भूमिस्वामी
जमना पिता गुलाब पता सा. देह भूमिस्वामी
7
0.187
0.400
8
76/2
भूमिस्वामी
गूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी
0.380
0.022
78/1
भूमिस्वामी
9 नरान पिता गुलाब साकिन देह
0.400
78/2
परषोत्तम पिता नन्हेभाई साकिन बिलहरा
भूमिस्वामी
10
0.400
82/1
0.106
भूमिस्वामी
रामचरन पिता घस्सा साकिन देह
11
0.400
82/2
भूमिस्वामी
महताप पिता घस्सा साकिन देह
12
0.400
82/3
भूमिस्वामी
तरवर पिता घस्सा साकिन देह
13
1.400
0.324
83/1
भूमिस्वामी
14 गूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी सा. देह भूमिस्वामी
0.400
83/2
भूमिस्वामी
15 पुरषोत्तम पिता नन्हेभाई सा. देह भूमि स्वामी
A
A 6357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
16 पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह छैकोडी नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह
17
भूमिस्वामी
शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह
18
बाबूसिह पिता प्रहलादसींग साकिन देह
19
भूमिस्वामी
20
भूमिस्वामी
कॅमलेश हल्लेभाई कुवरबाई पिस. विन्द्रावन सा. देह गीत्ताबाई पुत्री विन्द्रावन साकिन देह
21
भूमिस्वामी
शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह
22
23
भूमिस्वामी
पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह श्रीदुलैया जोजे प्रहलाद साकिन देह
24
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
25 पानबाई पति महेश पुत्री नरान पता सा. देह
भूमिस्वामी
26
भूमिस्वामी
गोमती बेवा बुद्धे कमलाबाई गिरजाबाई पुत्री बुद्धे पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी
योगः-
0.270
0.130
भूमिस्वामी 81/1
0.530
81/2
0.149
0.790
भूमिस्वामी 80
0.220
0.048
45
0.180
44/1
0.015
0.060
44/2
0.100
0.061
भूमिस्वामी 43
0.050
0.029
42
0.077
1.080
41
0.040
0.002
39
0.100
0.003
भूमिस्वामी 38
37
0.096
0.320
36
0.067
0.270
2.896
29
19.9
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6358
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
क्र.46-अ-82-17-18- भू-अर्जन-19-5216
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/ PS- MS/ MPPCB /SEAC - I /TOR ( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 हैं. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
परियोजना का नाम.
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बम्हौरी (1)
माईनर नंबर-2 एवं 4 नहर निर्माण
(2) भूमि का विवरण
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
बम्हौरी
3. ग्राम
:
133
4. पट.ह.नं.-
7.877 है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:
भूमिःस्वामी का नाम/ पिता का नाम
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हेक्टयर में ) सरल क्र.
कुल रकवा (हेक्टयर में )
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
7
5
6
4
2
3
1
बम्होरी माईनर नंबर-2
0.020
0.720
83
भूमिस्वामी
1 कोमल नोनीतराम पिस. पंचा पारवती पुत्री पंचा, किशनपुरवारी वेवा बट्टू, रामा, दमरू पिता बट्टू, देवतती पुत्री बट्टू साकिन बेरखेड़ी
0.002
0.410
85
भूमिस्वामी
2
अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मन विस. अनंतराम सा. देह
0.326
0.240
भूमिस्वामी 58/1
रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिनदेह नरेन्द्र
3
पिता बब्बू साकिन बिलहरा हिस्सा 0.10 हे..
0.600
58/2
माधव प्रसाद पिता जग्नाथ प्रसाद साकिन देह : भूमिस्वामी
4
0.400.
रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह
58/3
भूमिस्वामी
5
0.002
0.360
117
भूमिस्वामी
6 विनोद कुमार बल्द शंकरलाल गीनाबाई बेवा अनिल कुमार ज्योति स्वाति सुनीता स्मिता सोनग नावा. पूत्री अनिल कुमार वली गां भीनाबाई बेवा अनिलकुमार साकिन सिमरिया
0.634
3.150
सेवाखातेदार 128/4
डेलन पिता परम साकिन देह सेवा खातेदार
7
0.154
0.200
131
भूमिस्वाभी
8 शालीबाई पुत्री घसिया झलकन संजू भगवानदास नावा. पिता व पालक कुन्दन पिता दीना जीवन वल्द प्यारेलाल साकिन देह भाग 1 ]
6359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भूमिस्वामी
9 तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसींग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्ठूलाल ब्रजेशकुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्ठूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टठूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्ठूलाल पता सां बिलहरा
माया पत्नि माधवप्रसाद साकिन सींगना
भूमिस्वामी
10
कमलसिंह बल्द हरिशंकर साकिन बिलहरा
भूमिस्वामी
11
भूमिस्वामी
1.470
0.566
132/1
0.400
132/2
0.120
0.194
133/1
0.480
0.016
133/2
बम्हौरी माइनर नंबर -4
भूमिस्वामी
वीरसींग बल्द जगन्नाथ साकिन पिपरिया 12.
भूमिस्वामी
निर्भयसींग पिता जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया 13
भीकमसींग बल्द जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया 14
धमेन्द्रसिंह वल्द गंन्धर्वसिंह साकिन पिपरिया 15
अमानसींग पिता भीकमसींग साकिन पिपरिया
भूमिस्वामी
16.
भूमिस्वामी
हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया 17
भूमिस्वामी
18 लालसींग राजेन्द्र सींग प्रथमसींग पिता माधोसींग अवधरांनी वेवा माधोसींग साकिन पिपरिया हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया
भूमिस्वामी
19
भूमिस्वामी
लखनसींग पिला भैयालाल साकिन पिपरिया
भूमिस्वामी
20
रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
21
भगवतशरणः पिता द्वारकाप्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
22
भूमिस्वामी
राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
23
भूमिस्वाभी
24 देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
25 बेरीवाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बद्वीप्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
26 देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
27 सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीयाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटाबाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्कीबिन्ना पुत्री अनंदी साकिन सींगना
भूमिस्वामी
28 सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का सांकिन सींगना
गोविन्द वल्द नन्हेभाई साकिन सींगना
भूमिस्वाभी
29
दौलत सींग पिता छततरसींग सरिकन सींगना
भूगिस्वागी
30
जगतसींग बल्द शिवदयाल साकिन सींगना
भूमिस्वामी
31
नन्हे भाई पिता छत्तर सिंह साकिन सींगना 32
0.004
209
3.040
210
2.750
0.270
1.070
0.144
भूमिस्वामी 211/1
0.228
1.400
भूमिस्वामी 211/2
0.228
1.400
211/3
0.480
0.004
311/320
0.276
2.940
212.
0.318
2.670
214
219
0.451
2.570
215
0.096
4.410
2.000
0.605
220/1
0.600
220/2
0.600
220/3
0.900
220/4
0.528
1.320
218/1
0.400
218/2
0.144
245
3.520
244.
2.520
0.355
0.254
2.070
247
0.168
0.810
248
0.122
1.400
249/1
0.400
249/2
1.800
249/3
. भूमिस्वामी
शिवरानी पत्नि छततरसींग साकिन सींगना
भूमिस्वामी
33
A 1.320
249/4 [भाग 1 6360
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
:
1.410
0.394
250/1
राम किसन पिता गोले साकिन संगना
भूमिस्वामी
34
0.610
250/2
भूगिस्वाभी
गोविन्द पिता नन्हेभाई साकिन सींगना
35
1.010
हनमत पिता गोले साकिन सींगना
250/3
भूमिस्वामी
36
268
0.144
1.100
37
भूमिस्वामी
गोविन्द मुन्ना पिस. मान मानसींग पारवती मुन्नी पुत्री मानसींग भारीबाई बेवा कच्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी साकिन सींगना
0.264 कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना
271/1 1.450
भूमिस्वाभी
38
271/2 1.130
भूमिस्वामी
महेश सिंह बल्द भूपत साकिन सींगना
39
1.250
भूमिस्वामी 271/3
भूपत सींग पिता ग्या प्रसाद साकिन देह
40
0.302
0.400
भूमिस्वामी 159/1
हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना
41
1.050
159/2
भूमिस्वामी
राजेन्द्र पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमि स्वामी
42
0.520
प्रहलाद सींग बल्द कमोद साकिन सींगना
भूमिस्वामी 159/3
43
0.530
159/4
कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना
भूमिस्वाभी
44
0.115.
1.200
हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना
भूमिस्वामी 158
45
153
1.020
0.048
भूमिस्वामी
46
प्रहलाद सिंह हरगोविन्द पिता कमोदसींग साकिन सींगना
0.042
152
1.500
भूमिस्वामी
कृष्णा सिंह बल्द लखनसिंह साकिन सींगना
47
0.043
1.120
150
भूमिस्वामी
48 किशोरसींग बल्द बट्टूलाल साकिन सींगना
0.013
149
0.750
भूमिस्वामी
49 छतरसींग पिता बट्टूलाल साकिन सींगना
0.403
1.610
भूगिस्वामी 269/1
गोविन्द, मुन्ना पिता मानसींग साकिन सींगन।
50
0.800
269/2
51 भूपेन्द्रः ना. वा. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई बल्द खुशाल साकिन सींगना
0.400
269/3
भूमिस्वामी भूमिस्वाभी
योगः-
7.877
56 69.800
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जलं संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है। 6361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्र. 51- अ-82-17-18-भू-अर्जन-19-5213
परियोजना का नाम
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 / PS - MS/ MPPCB / SEAC- I/TOR ( 283 ) / 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- (1)
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बिलहरा माईनर नंबर-2 एवं 2 नहर निर्माण
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1.जिला
सागर
2. तहसील
बिलहरा
3. ग्राम
134
4. पट.ह.नं.-
16.054 है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:
खसरा क्रमांक
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
क्र.
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल हे.में
6
7
4
5
2
3
1
बिलहरा माईनर नंबर-2
0.086
460
5.700
1
भूमिस्वामी
बिजेन्द्र सिंह पिता यतेन्द्र सिंह उर्फ इन्द्राज सिंह साकिन देह
0.072 2
388
1.500
गोकल पिता गफलू साकिन देह
सेवा खातेदार
0.07
393/1
3
भूमिस्वामी
0.007 माया उर्फ सरिता पति गाधव हि. 900 वर्गफीट, माधव वल्द बैजनाथ हि. 400 वर्गफीट अमित पिता माधव प्रसाद हि. 400 वर्गफीट, अजय पिता माधव हि. 400 वर्गफीट, अलका पुत्री माधव हि. 1152 वर्गफीट, अतुल पिता माधव हि. 600 वर्गफीट, श्रद्ध वल्द अमित प्रसाद हि. 600 वर्गफीट, स्वप्निल पति अजय हि. 600 वर्गफीट, अजय पुत्री माधव हि. 1200 वर्गफीट, अनिल वल्द मुन्नालाल हि. 1360 वर्गफीट साकिन देह
0.970
माया पति माधव प्रसाद सांकिन देह
4
393/2
भूमिस्वाभी
0.130
5
भूमिस्वामी 453/1
0.115 जयविजय वल्द हरीसींग , मुंशी वल्द रामसींग, वीरसींग पिता महेन्द्र सींग साकिन तिलकगंज उपेन्द्र वल्द पृथ्वीसिंह साकिन महुवाखेड़ा, वार्ड सागर हि 1350 वर्गफीट
6
0.300
453/2
भूमिस्वामी
रमेश सिंह, जाहर सिंह पिता श्री सींग साकिन बक्सवाहा 6362
रामा पति श्याम सिंह साकिन देह
7
8
अवधेश, अजीत सिंह पिता श्याम सिंह साकिन देह
9 हन्नूपिता परसू सांकिन देह
10 हरकिशन पिता दुर्गा साकिन देह
11
जुगल किशोर पिता पुरूषोत्तम , रूपकिशोर, बृहग्मदत्त, दुष्यंत पिता बृजकिशोर उषाकिरण वेवा बृजकिशोर साकिन देह
12
यतेन्द्र सिंह उर्फ इन्द्राज पिता बलवंत सिंह साकिन देह
13
गाधव, संतोष पिता बैजनाथ, प्रागबाई, पूनाबाई, अनुसुईयाबाई, सरोजबाई पुत्री बैजनाथ, किरणबाई उर्फ बोकाबाई वेवा मुन्ना, हीरो उर्फ अनिल पिता मुन्ना, बसंतकुमार पिता सत्यनारायण साकिन देह रविशंकर पिता दीनानाथ साकिन देह 14
देवीदयाल पिता नर्मदाप्रसाद साकिन देह 15
पदमसींग अजय कुमार पिता जैसींग साकिन देह 16
परमानंद पिता गनपत सींग साकिन देह 17
18 बाबूलाल बल्द गफलू साकिन देह
19 गोरेलाल पिता गफलू पिता सुखलाल साकिन देह 20 गोरेलाल पिता सुखलाल साकिन देह 21
गारदाबाई उर्फ कुशुमरानी पूत्री रामप्यारे बेवा चन्द्रशेखर साकिन देह
प्रहलाद बल्द भवानी प्रसाद साकिन देह.
22
प्रहलाद भुवानीः प्रसाद सा. देह भूमि स्वामी 23
प्रहलाद बल्द भवानी पता सा. देह भूमि स्वामी 24
प्रहलाद बल्द भवानी प्रसाद साकिन देह 25
26
हेमन्त ना. वा. बल्द वली रामेश्वर प्रसाद बल्द गोकल प्रसाद साकिन देह
झलकन पिता रामनाथ साकिंन देह
27
नारायण प्रसाद पिता गोकल साकिन देह 28
29
राजकुमारी पत्नि वीरसींग साकिन अहमद नगर विन्द्ररवन वार्ड सागर
30 रामेश्वर पित्ता गोकुल साकन देह
31 सुरेश वल्द गोकल साकिन देह
बालचंद पिता लक्ष्मन साकिन देह
32
33 सुरशे पिता गोकल सा. देह भूमि स्वामी 34
नत्थूःपिता दुरगा खजुरियावारी बेवा दुरगा साकिन देह
35 काशीराम पिता फूलसींग साकिन देह 36 चन्द्रभान पिता बालमुकुन्द साकिन सागरं 37
राकेश कुमार बृजेशशरण वलद चूरामन, नीलेश कुमार नाबालिग वल्द नवीन कुमार, प्रकाश कुमार नाबालिग वल्द प्रवीण कुमार पालक आजी गोराबाई पत्नि चूरामन साकिन देह
38
जितेन्द्र सिंह पि. विजयबहादुर निर्मलादवी बेवा विजय बहादुर सिंह भूमि स्वामी हीरेन्द्र कुमारी तिलोत्तमा कुमारी जयवंत कुमारी पुत्री विजय बहादुर सिंह, कुलदीप , दिलीप सिंह, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह पालक व खुद माँ हेमकुमारी वेवा रणवीर सिंह प्रेमसिंह वल्द अमोल सिंह साकिन पिपरिया
39 कनई पिता तुलसीराम साकिन देह
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
0.400
387/1
भूमिस्वामी
0.461
1.260
भूमिस्वामी 387/2
0.153
0.900
389
भूमिस्वामी
0.410
391
0.125
भूमिस्वामी
0.067.
392 1.060
भूमिरवामी
342
9.380
0.643
भूमिस्वामी
5.660
0.384
341
भूमिस्वामी
379
6.470
0.105
भूमिस्वामी
0.240
1418
2.970
भूमिस्वामी
1142
1.610
0.612
भूमिस्वामी
0.210
0.120
1141
भूमिस्वामी
1140
0.126
0.210
भूमिस्वामी
1128
0.540
0.240
भूमिस्वामी
1127
0.060
0.030
भूमिस्वामी
1126
0.890
0.252
भूमिस्वामी
0.780
0.276
1095
भूमिस्वामी
1.160
0.144
1093
भूमिस्वामी
0.730
0.120
1092/1
भूमिस्वामी
0.730
1092/2
भूमिस्वामी
0.300
1091/1
भूमिस्वामी
0.132
0.800
1091/2
भूमिस्वामी
1.080
0.126
1090
भूभिस्वामी
0.020
1089
0.320.
"भूमिस्वामी
1088
0.810
0.174
भूमिस्वामी
1.400.
0.312
1087/1
भूमिस्वामी
0.920
1087/2
भूमिस्वामी
0.360
978
1.420
भूगिस्वामी
0.077
1085
0.380
भूमिस्वामी
0.168
0.990
990
भूमिस्वामीः
0.264
0.990
989
भूमिस्वामी
988/1 0.010
भूमिस्वामी
0.010
भूमिस्वामी 988/2 0.170
0.576
5.590
1019/1
भूमिस्वामी
0.030
1019/2
भूमिस्वामी भाग 1 ]
40
जितेन्द्र सिंह बल्द विजय बहादुर सिंह नर्मदा इन्द्राज मोहन जमना पिता नन्हा , जमना वल्द नन्हेलाल , चन्द्रानी पति हीरालाल , संतोषरानी पति बालमुकुन्द साकिन देह
41
भूमिस्वामी
जितेन्द्रसिंह पिता विजयबहादुर सिंह, निर्मला देवी वेवा विजय बहादुर सिंह, माला वालिग अनीता नाबालिग पुत्री रणधीर सिंह पालक व खुद माँ हेमकुमारी वेवा रणधीर सिंह, हीरेन्द्र कुमारी सिलोचना कुमारी जसवंत कुमारी पुत्री विजयबहादुर सिंह, कुलदीप, दिलीप कुमार, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
42
भूमिस्वामी
जितेन्द्र सिंह पिता विजयबहादुर सिंह, निर्मला देवी वेवा विजयबहादुर सिह, भाला बालिग अनीता नाबालिग पुत्री रणधीर सिंह पालक व खुद मां हंगकुमारी वेवा रणधीर सिंह, हीरेन्द्र कुमारी , सिलोचना कुमारी, जसवंत कुमारी पुत्री विजय बहादुर सिंह, कुलदीप, दिलीप कुमार, संदीप नाबालिग पिता रणधीर सिंह साकिन देह भूभिस्वामी
43
भूमिस्वामी
गोमतीबाई वेवा दिभान रमली हीरालाल गोकल, प्रेमदयाल , पिता दिभान हीराबाई मलतोबाई, गीताबाई, ललताबाई पुत्री दिभान सा. देह 45 गोकल. पिता दिमान पटैल साकिन देह
भूभिस्वामी
46
भूमिस्वामी
जितेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर सिंह साकिन देह
47
भूमिस्वामी
संदीप नाबालिग पिता रघवीर सिंह , दीपगाला वालिग अनीता नाबालिग पुत्री रघवीर सिंह वली व खुद मां हेमकुमारी वेवा रघवीर सिंह साकिन देह
48
भूमिस्वामी
जितेन्द्र सिंहः पिता विजय बहादुर,, सुभान खां वल्द पीर मुह.
49
भूमिस्वामी
सुगतरानी वेवा नारान, भगवानदास , बाबूलाल , दामोदर, मनोहर पिता नरानं , गोपीबाई, गालतीबाई, जयन्ती, उंगा, कौशिल्या, मोतीबाई पुत्री नरान शाकिनं देह
रतन पिता बैनी साकिन देह
50
भूमिस्वामी
51
भूमिस्वामी
दयाली नन्हेलाल घनश्याम हीरालाल पिता केहरी, सुकरानी वेवा केहरी , प्रीति पुत्री केहरी साकिन देह
52
भूमिस्वामी
किसान पुत्र उद्वार (शिक्षा) समिति बिलहरा सचिव कृष्णा सिंह पिता छोटे सिंह साकिन देह 53 कुंवरबाई बेवा उदयभान सिंह साकिन देह
भूमिस्वामी
54
भूमिस्वामी
छोटेसींग नन्नेभैया पि. भैयालाल पिता भैयालाल साकिनः देह
किसान पुत्र उद्दार (शिक्षा) समिति बिलहरा सचिव 55
भूमिस्वामी
कृष्णा सिंह पिता छोटे सिंह साकिन देह फूलाबाई बेवा उदयभान सींग सा. देह
भूमिस्वामी
56.
भूमिस्वामी
57 गाधव प्रसाद बल्द बैजनाथ प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी
58 अमित पिता माधव प्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
प्रकाशचंद पिता मगनचंद साकिन देह
भूमिस्वामी
59
भूमिस्वामी
दिनेश कुमार, श्रीचंद साकिन देह
भूमिस्वामी
60
भूमिस्वामी
रामदास रादयाल पिता कच्छेदी साकन देह 61
भूमिस्वामी
62 बिहारी पिता भैयालाल साकिन देह
भूगिस्वामी
6363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
0.390
भूमिस्वामी 1019/3
0.138
0.660
1022
0.312
862
1.270
0.077
0.310
845/1
845/2 0.070
5.100
846/1
0.864
2.550
846/2
0.020
846/5
0.125
507
0.200
0.096
0.220
508
0.012
506
0.070
0.134
505
0.760
0.278
1.300
504
0.750
513/1
0.029
0.170
513/2
0.160
503/1
0.007
0.110
503/2
0.240
1.550
500/1
1.010
500/2
0.135
499
1.120
0.144
1.370
495
0.202
1.400
478
0.144
0.690
477/2
0.202
0.060
477/1
0.125
475
0.400 6364
63 गरिमा पति रितुल कुमार साकनि सागर 64 रमेशचन्द्र पिता छोटेलाल साकिन देह 65
रमेशचन्द्र बल्द छोटेलाल राजेन्द्रकुमार बल्द रमेशचंद साकिन देह
66
विजेन्द्रसिंह पिता यतेन्द्रसिंह उर्फ इन्द्राजसिंह साकिन देह
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
466
0.192
0.810
भूमिस्वामी
1.010
0.115
भूमिस्वामी 464/1
0.048
0.800
भूमिस्वाभी 464/2
5.700
0.422
भूमिस्वामी 460
बिलहरा माईनर नंबर-3
67 कंमल क्रांति पत्नि संतोषकुमार साकिन देह 68 विष्णुप्रसाद पिता पंचम साकिन देह
69 अगरसींग वल्द चेतु सा. देह
70. मुरलीधर पिता गुवन्दी साकिन देह
71 मनीष पिता यशोदानंदन साकिन देह
72 कुसुगरानी पति मुन्ना साकिन पिपरिया 73 भगवानदास वल्द रमेश साकिन देह
74
चेतू पिता हल्का सा. देह मुरारीसिंह पिता विजयसिंह साकिन पिपरिया
75 कुसुमरानी पत्नि मुन्ना साकिन पिपरिया
भूमिस्वामी
76
प्रतापसींग शिवराज सींग इन्द्राज सींग ना. वा. पिता जगतसींग पालक काका गोकलसींग साकिन पिपरिया
77 नमीता पति अरविन्द सिंह साकिन देह
भूमिस्वामी
78
भूमिस्वामी
सत्यनारायन ना.वा. बल्द वीरसींग अभिषेक ना.वा. बल्द राजन बल्द आजा महराजसींग वल्दं लक्ष्मनसिंह साकिन देह.
79 राघवेन्द्र पिता विजय सिंह साकिन पिपरिया भूमिस्वामी
80 सुरेन्द्र पिता प्रतापः सिंह साकिन पिपरिया 81 प्रकाशचंद पिता मगनचंद साकिन देह
भूमिस्वामी
82
भूमिस्वामी
सियाबाई पत्नि शिवराज सिंह राधाबाई पत्नि इन्द्राज सिंह अनिरूद्ध ना. वा. पिता प्रताप सिंह पालक जगतसिंह साकिन पिपरिया
श्री देव जानकी रमण जी मंदिर
83
भूमिस्वामी
84 इन्द्राजसिंह पिता जगतसिंह साकिन पिपरिया
भूमिस्वामी
85 अनिरुद्धसींग पिता जगतसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
86 लक्ष्मी प्रसाद पिता बद्रीप्रसाद साकिन दह
भूमिस्वामी
87 करन सींग बल्द सुम्मेर सिंह साकिन देह
भूमिस्वामी
88
भूमिस्वामी
औकार पिताशंकर प्रसाद लक्ष्मीप्रसाद पिता बद्रीप्रसाद रामसंखी अशोकरानी पु० बद्रीप्रसाद साकिन देह
89 लोकगन वल्द द्वारकाप्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
90 बाबूलाल वल्द द्वारकाप्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
91 नोकेलाल वल्द द्वारकाप्रसाद सोकिन देह
भूगिस्वामी
92 भूपत वल्द द्वारका साकिन देह
भूमिस्वामी
93 द्वारका पिता गनेश साकिन देह
भूमिस्वामी
94 भूपत वल्द द्वारका साकिन देह
भूमिस्वामी
95 गफ्फूपि. कन्छेदी साकिन देह
भूमिस्वामी
96
भूमिस्वामी
श्री देव जानकी रमण जी मंदिर प्रबंधक कलेक्टर सागर
97 प्यारीबाई पुत्री हरीराम शाकिन देह
भूमिस्वामी
98 दग्मू उर्फ दामोदर, गोहन पिता रगली साकिन देह भूमिस्वामी
भगवानदास पिता नारायन शाकिन देह
भूमिस्वाभी
99
भूभिस्वामी
770
0.018
2.370
भूमिस्वामी
2.050
0.528
भूमिस्वामी 764/1
2.050
भूमिस्वामी 764/2
763
0.187
1.830
भूमिस्वामी
1.390
भूमिस्वामी 758/1
0.057
0.890
भूमिस्वामी 758/2
1.000
भूमिस्वामी 758/3
0.790
759
0.019
भूमिस्वामी
757
0.375
1.100
748
2.050
0.264
भूमिस्वामी
2.000
720/1
0.712
0.600
720/2
1.790
720/3
1.600
720/4
भूमिस्वामी
0.115
723
1.950
715
4.820
0.096.
0.288
714
2.020
713
0.810
0.173
691
0.178
0.500
0.192
688
0.930
693
0.115
1.190
687
0.002
1.550
1.270
556/1
0.384
556/2 1.270
1.260
556/3
0.600
0.120
558/1
1.520
558/2
0.580
0.086
559/1
0.700
559/2
1.460
0.154
$ 62
0.120
0.168
564/1
0.480
564/2
0.062
567
0.650
0.520
586
0.053 भाग 1 ]
6365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
100
नंदलाल, घनश्याम, शालकराम पिता सुकई, ललिता पुत्री सुकई, सियारानी वेवा सुकई, टन्टू पिता शंकर, लटोरी पिता मजरी, कच्छेदी पंचू पिता मुलू, कनई पिता हल्के, गुलाबरानी वेवा हरीराम , प्यारीबाई पुत्री हरीराम, लालसींग पिता मोहन, गोपीबाई वेवा केहरी , दयाली , नन्ना, घनश्याम, हीरालाल पिता केहरी , दामोती, प्यारी पुत्री केहरी , फूलरानी वेवा घसीटे, गधरवस मोहन, दागोदर पिता घसीटे, लक्ष्मीबाई, सवित्रीबाई पुत्री घसीटे, सुहागरानी वेवा छुट्टा, माधव, अच्छेलाल, नंदलाल, राजू पिता छुट्टा, नरबद, शारदा , गनेशी, प्यारी, हीरा पुत्री छुट्टा, सुमतरानी वेवा नेरान, भगवानदास बाबूलाल, दामोदर, मनोहर पिता नरान , गोपीबाई, मालतीबाई, जयन्ती, उमा, कौशिल्या, मोतीबाई पुत्री नरान , रामरानी वेवा गिरधारी , कमल , डेलन , बाबूलाल , लक्ष्मन पिता गिरधारी , नत्थीबाई, मुलाबाई, तुलसाबाई, गोमती, अनीता पुत्री गिरधारी, कमलरानी वेवा चन्दन , मन्नू पिता चन्दन, रतनं पिता नन्नी, भगवती, नन्नी, हल्की पुत्री बैनी, गुलाबरानी वेवा रामदास , सुकईया, हीरालाल , पुन्ना पिता रामदास साकिन देह
101
भूमिस्वामी
दयाली नन्हेलाल घनश्याम हीरालाल पिता केहरी, सुकरानी वेवा केहरी , प्रीति पुत्री केहरी साकिन देह
मन्नू पिता काशीराम साकिन देह
102
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
103 रतन पिता लक्ष्मन साकिन देह
भूमिस्वामी
104
भूमिस्वामी
श्री देव जानकीरमण जी मंदिर बेदान्ती सागर मुहत्तमकार रामदास चेला हरीदास बैरागी साकिन सागर प्रबंधक कलेक्टर सांगर
105 घनश्याम पिता निरपत साकिन देह
भूमिस्वामी
106
भूमिस्वाभी
सुमतरानी वेवा नारान, भगवानदास , बाबूलाल, दामोदर, मनोहर पिता नरान , मालतीबाई, जयन्ती, उमा, कौशिल्या, गोतीबाई गोपीबाई, पुत्री नरान साकिन देह
भूमिस्वामी
107
भूमिस्वामी
नंदरानी बेवा काशीराम भगवानदास गन्नूलाल तुलसीराम, रामदास, गोविन्द वालिग प्रकाश, रामचरण नाबालिग पिता काशीराम वली माँ नंदरानी चंदोबाई वालिग पार्वतीबाई नाबालिग पुत्री काशीराम वली माँ नंदरानी दुलारी वेवा खेगचंद साकिन देह
108
भूमिस्वामी
सुहागरानी वेवा छुट्टा, माधोप्रसाद भैयालाल सुन्दर वल्द छुट्टा रााकिन देह
109
भूगिस्वामी'
माखन रामू न्त्थू घनश्याम पिता निरपत खानजू, प्रहलाद पिता कलू, द्रोपती पुत्री कलू, सियारानी वेवा कलूसाकन देह
110
0.019
566
0.020
भूमिस्वामी
0.086
0.240
584
0.154
0.260
583/1
0.260
583/2
0.096
594
0.550
0.003
0.090
592/1
0.880
592/2
0.134
593
0.350
0.130
595
0.590
0.002
601
0.060
0.230
1.530
596/1
0.139
602
0.990
0.077
0.570
भूमिस्वामी 603
गाखन रामू न्थू घनश्याम पिता निरपत अवधरानी . वेवा उद्देत, भागबाई , गोपीबाई पुत्री उद्धेत, शिब्बू पिता गुल्ले, खानजू प्रहलाद पिता कलू, द्रोणती पुत्री कलू सियारानी वेवा कलू साकिन देह
योगः-
16.054
141.440
116
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के 6366
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अंतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग: करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
6367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 11 -अ-82-17-18- गांधी ग्राम-8505 बैतूल, दिनांक 18 जुलाई 2019 चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19. के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-(1)
जिला तहसील
अर्जित रकबा (हे० में)
नगर / ग्राम |
4 2
3
1
2.419 घोड़ाडोंगरी गांधीग्राम
बैतूल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
5
तवा ।।। खदान खोलने हेतु
अनुसूची-(2)
(प्रभावति धारकों की सूची)
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम.
क्रमांक
1
2
निरेन व० तारापद सा० देह
1
विरेन व० तारापद सा० देह
2.
3 विधान व० तारापद सा० देह
4 विपुल व ० तारापद सा० देह
5 राजेन्द्र कुमार व० प्राण सा० देह 6 रतन, पुशिद, भोला, व ० सुधीर, गणेश, नाबा व०सुधीर, 13. वलिमा, मदारी , भागवती , प्रभाकी व० सुधीर सा० देह
योग खसरा क्रमांक
भूमि का कुल रकबा हे० में
अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
4
5
3
0.503
0.503
159/1
0.504
0.504
159/2
0.504
0.504
159/3
0.504 0.504
159/4
0.110
0.110
160
2.015
0.294
4.140 2,419
(2) चूंकि भूमिगत खदान हेतु भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है । कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2019
प्र. क्र. 03- अ- 82-2018-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि गढ़ीसेमरा तालाब डूब क्षेत्र हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है . इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(4)
(5)
(6) (1)
(3)
7.300
छतरपुर बक्स्वाहा
अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी बिजावर .
मढ़ियाखुर्द (वीरान)
गढ़ीसेमरा तालाब के भराव क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
छतरपुर , दिनांक 1 जुलाई 2019
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2019-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6) (3)
(4)
(1)
(2)
सलैया
77.690
राजनगर
छतरपुर
पिपरिया तालाब योजना निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) / भू-अर्जन अधिकारी राजनगर.
भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) / भू- अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
6369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र. क्र. 02- अ- 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(6)
(5)
(3)
(1)
(2)
(4)
8.960
डुगरिया
छतरपुर राजनगर
पिपरिया तालाब योजना निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) / भू-अर्जन अधिकारी राजनगर.
भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) / भू-अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03- अ- 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (3)
(5)
(2)
(4)
(1)
43.550
पिपरिया
राजनगर
छतरपुर
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )/ भू- अर्जन अधिकारी राजनगर.
पिपरिया तालाब योजना निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व)/भू- अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 01 - अ - 82-2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि गढ़ीसेमरा तालाब डूब क्षेत्र हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही 6370
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
22.413
जुझारपुरा
बक्स्वाहा
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी बिजावर.
गढ़ीसेमरा तालाब के भराव क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02- अ- 82-2018-19 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि गढ़ीसेमरा तालाब डूब क्षेत्र हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1)
(2)
6.937
गढ़ीसेमरा
बक्स्वाहा
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी बिजावर.
गढ़ीसेमरा तालाब के भराव क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहित बुंदस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2019
प्र. क्र. 4- अ-82-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )
लगभग
(4) 4.61 (1) दतिया
(2) दतिया
(3) खटोला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया ( म. प्र. ) .
दतिया जिले के अंतर्गत खटोला लघु सिंचाई योजना की
नहर निर्माण हेतु .
6371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ-82-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग
(6)
(4) 1.56
(3) ललउआ
(1) दतिया
(2) दतिया
(5) कार्यपालन यंत्री दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया (म. प्र. ) .
दतिया जिले के अंतर्गत खटोला लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 6 जुलाई 2019
रा. प्र. क्र. 03 - अ - 82-2018-2019 - भू-अर्जन .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा.2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत जामलापानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(5) 27/3
(6) 0.190
(1) छिन्दवाड़ा
(2) पान्दुर्णा
(7) जामलापानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
(4) मानिकराव पि. झबल पवार निवासी जामलापानी.
(3) ग्राम- नजरपुर, प.ह.न. -01 , ब. न. - 21 , रा.नि.मं. -पान्दुर्णा.
कुल योग 0.190 6372
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 12 जुलाई 2019
प्र. क्र. 15- अ- 82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम डुंगरहो तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
डुंगरहो
पन्ना अजयगढ़
निजी भूमि रकबा 4.800
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे
ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे पन्ना.
लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम
डुंगरहो.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 18- अ-82 - वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम कगरे का बारा तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2) पन्ना
(3) कगरे
अजयगढ़
(4) निजी भूमि रकबा
12.952
का बारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.
ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम कगरे का बारा.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
6373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र. क्र. 22- अ-82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम किशनपुर तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 11-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
पन्ना अजयगढ़ किशनपुर निजी भूमि रकबा 15.466 (
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.
ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम किशनपुर.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19 - अ-82-वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सिमराखुर्द तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
पन्ना अजयगढ़ सिमराखुर्द निजी भूमि रकबा 3.993
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.
ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सिमराखुर्द.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 16 - अ- 82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम पडरहा तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर 6374
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1) पन्ना
पडरहा
अजयगढ़
(4) निजी भूमि रकबा 10.219
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.
ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम पडरहा.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 20- अ-82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम बडीरूंध तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) पन्ना
(3) बडीरूंध
(2) अजयगढ़
(4) निजी भूमि रकबा 2.803
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.
ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम बडीरूंध.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 17- अ- 82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम मझगांय तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) पन्ना
(3) मझगांय
(2) अजयगढ़
निजी भूमि रकबा (4) 29.930
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.
ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम मझगांय.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
6375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
प्र. क्र. 21 - अ-82 - वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम माधौगंज तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
माधौगंज (3)
(1) पन्ना अजयगढ़
निजी भूमि रकबा (4) 1.128
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.
(6) ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम माधौगंज.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 14- अ-82-वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सब्दुआ तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) पन्ना
(2) अजयगढ़
(3) सब्दुआ
(4) निजी भूमि रकबा 20.724
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.
(6) ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सब्दुआ.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13- अ-82- वर्ष 2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा - खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम [भाग 1 6376
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भापतपुर कुर्मीयान तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 04-05-2019 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(3)
(1) पन्ना अजयगढ़
(4) निजी भूमि रकबा 14.736
भापतपुर कुर्मीयान.
(5) उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिममध्य रेलवे पन्ना.
(6) ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम भापतपुर कुर्मीयान.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 25 जुलाई 2019
प्र. क्र. 2278 - भू-अर्जन-अ-82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी (5)
(6) (3)
(4)
(1)
(2)
1.000
बाबई
होशंगाबाद
बागरा मानागांव
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद.
सोनतलाई स्टेशन से बागरातवा स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरा मानागांव की निजी भूमि ख. नं. 355/1, 355/2/1 , 355/3/1 का अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - सोनतलाई स्टेशन से बागरातवा स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरा मानागांव की निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 30 मार्च 2019
प्र. क्र. 8 - अ- 82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख ) तहसील-लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम-रेखा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टर.
खसरा
अर्जित स. भूमि स्वामी का नाम
रकबा
क्रमांक
क्र.
(हे. में. )
(4) (2)
(3)
(1)
0.020
458
1 भगुवन्ती पत्नी नारायण
अहिरवार, चन्दा पत्नी
रामआसरे अहिरवार.
योग . 0.020 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 9 - अ- 82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमिके अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम- सदाफल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.212 हेक्टर.
खसरा
अर्जित स. भूमि स्वामी का नाम
रकबा
क्रमांक
क्र.
(हे. में. ) (2)
(3)
(4) (1)
19
0.064 1 बब्बू पिता बंसिया चमार
0.038
25/2/1
2 मोहनलाल, इन्द्रपाल पिता
मुलुआ , सिज्जीबाई बेवा
रामऔतार, ऋचिन पिता
रामऔतार, ऋचा पुत्री
रामऔतार दोनों ना. वा.
सर मा. सिज्जीवाई बेवा
रामऔतार गड़रिया.
27
0.040 3 मोहनलाल, इन्द्रपाल पिता
मुलुआ, सिज्जीबाई बेवा
रामऔतार, ऋचिन पिता
रामऔतार, ऋचा पुत्री
रामऔतार दोनों ना. वा.
सर मा. सिज्जीवाई बेवा
रामऔतार गड़रिया .
0.070 4 हल्कूराम तनय भगवानदास 225/1 लुहार.
0.212
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 10-अ- 82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की 6378
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके लिये यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) नगर/ ग्राम- टहनगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.018 हेक्टर.
अर्जित स. भूमि स्वामी का नाम
रकबा
खसरा क्रमांक
क्र.
(हे. में. )
(4) (2)
(3)
(1)
84
0.018 1 रानीबाई बेवा कालीचरण तिवारी
योग 0.018 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहित बुंदस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2019
प्र. क्र. 01 - अ-82-2018-19 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग ) ग्राम- दीवान की रूंद्र
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर-17/ 1/ 1 कुल प्रभावित रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि एवं भूमि पर स्थित छोला के 2 वृक्ष , नीम का 1 वृक्ष, पक्की बाउण्ड्री वाल 1.5 मी ऊँ. 80 मी. लं . 0.23 मी. चौ. कुल 27.60 घनमीटर.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- दतिया जिला के अन्तर्गत दतिया बायपास मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 3 जुलाई 2019
पत्र क्र. 662- प्रका. -भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ 6379
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(ग) ग्राम-गोंदरी नं. 1
(घ) क्षेत्रफल-1.250 हेक्टेयर .
कोलहा मार्ग में सतधार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में )
अनुसूची
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
(1)
(1 ) भूमि का वर्णन-
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.156
108
(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )
107
0.196
(ख) तहसील- जवा
106
0.080
(ग) नगर/ ग्राम- कोलहा-86
0.192
98
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.734 हेक्टेयर.
0.104
99
0.072
95
खसरा नंबर
55
0.296
93
0.154
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) 1.250
योग ..
16
0.006
18
0.093
निरंक 1.250
महायोग . (ब) शासकीय भूमि
23
0.012
0.065
24
0.010
25
26
0.053
27/1
0.016 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
55
0.190
56
0.014 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
57
0.109
58
0.073
61
0.002 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
0.002
88
91
0.089
कुल योग .. 0.734 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 11 जुलाई 2019
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कल्याणपुर कोलहा मार्ग से सतधार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प. क्र. 200- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः प्र. क्र. 199 - भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात , का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम कोलहा- 86 , राजस्व निरीक्षक मण्डल अंतरैला , तहसील जवा, कल्याणपुर 6380
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि, ग्राम महमूदपुर, राजस्व निरीक्षण मण्डल सूरा, तहसील मनगवां, महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) नगर/ ग्राम-महमूदपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.020
1596/3/1
0.039
1593/1/1
0.022
1600/1
0.022
1600/2
0.006
1601/1
0.006
1601/2
1602/1/1/1
0.031
1602/2/1
0.030
0.012
1603/1
0.012
1603/2
0.045
1604/1
1604/2
0.045
0.076
1609
1610/1/1
0.069
0.045
1610/1/3
0.480
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री , लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2019
क्र. 4695 - भू- अर्जन- 2019.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौसर
नगर/ग्राम- ग्राम-मोहगांव, प.ह.नं. - 29, (ग)
ब. नं. - 327, रा. नि. मं.-सौसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.420 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.300
336/1क , ख , ग
336/2ग
0.088
336/2ख
0.032
योग.. 0.420 हेक्टयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोहगांव जलाशय के रोड निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
6381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग सौंसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 4697- भू- अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौसर
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम मुंगनापार, प.ह.नं. - 24/11, ब. नं.-316, रा. नि. मं. सौसर .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.470 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
245/1
0.024
0.044
246/1
0.024
247/7
0.148
247/2
0.080
251/2
253/1
0.100
142
0.050
योग.. 0.470 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोहगांव जलाशय के रोड निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , उप संभाग सौसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जुलाई 2019
क्र. 4734- भू- अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- सौसर
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-सांईखेड़ा, प.ह.नं. -54, ब. नं. -374, रा. नि. मं.-लोधीखेड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -
कुल रकबा 01.238 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
नम्बर (1) 97
0.283
0.112
101/1 6382
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
(1)
(2)
0.218
101/2
0.625
101/3
योग.. 01.238 हेक्टयर एवं
क्षेत्रफल पर
प्रस्तावित आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये 'भूमि की आवश्यकता है- सांईखेड़ा जलाशय के नहर रहित बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , उप संभाग सौसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 4779- भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम रोहना खुर्द, प.ह.नं. -24, ब. नं. - 514, रा. निंन. मं. -छिन्दवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 07.857 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1/1
0.586
1/5
1.500
23
1.542
1/2
0.675
21/1
0.434
0.473
1/3
0.289
21/2
1/4
0.594
21/3
0.155
20/1
0.787
35
0.172
78
0.326
34/2
0.086
0.020
85
86
0.029
87
0.009
0.005
88/1
88/2
0.005
89
0.012
90
0.011
0.010
91
92
0.012
93
0.011
127
0.018
112/2
0.013
135
0.070
112/1
0.013
योग.. 07.857 हेक्टयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
6383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रोहनाखुर्द जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना उपसंभाग क्र . - 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 4780- भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-गंगई , प.ह.नं.- 24, ब. नं. - 120, रा. नि. मं. - छिन्दवाड़ा-1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 17.672 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
4
01.808
5
0.325
0.282
6
(1)
(2)
8
0.210
27
0.470
9
0.954
10
0.283
11
0.101
12/1
0.991
12/2
01.619
14
0.749
18
02.065
15
01.428
20
0.486
21/2
0.523
21/3
0.809
21/5
0.405
21/1
02.950
21/4
0.809
21/6
0.405
योग.. 17.672 हेक्टयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रोहनाखुर्द जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
6384
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना उपसंभाग क्र. - 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जुलाई 2019
क्र. 4948- भू- अर्जन -2019.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- पांढुर्णा
(ग) नगर/ग्राम-ग्राम बम्हणी, प.ह.नं. -53, ब. नं. -263, रा. नि. मं.-पांढुर्णा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.011 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.007
295/2
297/1
0.004
योग.. 0.011 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ //www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता (निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 4949- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- पांढुर्णा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम दाढीमेटा, प.ह.नं. - 63 , ब. नं. - 136, रा. नि. मं.- पांढुर्णा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.133 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
252/2
0.019
0.001
249/3
249/4
0.016
0.011
249/2
0.002
249/1
192/1
0.004
191/1
0.038
191/2
0.035
0.007
189
योग.. 0.133 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
भाग 1 ]
6385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 4950- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- पांढुर्णा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- करव्हार, प.ह.नं. -63, ब. नं. - 36, रा . नि. मं.-पांढुर्णा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
वाली संपत्तियां . कुल रकबा 0.449 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.018
38/3
38/4
0.032
0.097
44/1
(1)
(2)
0.020
44/2
54
0.056
184/3
0.039
224/1
0.021
0.023
224/3
0.143
221
क्षेत्रफल पर
योग.. 0.449 हेक्टयर एवं प्रस्तावित आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 4951 - भू- अर्जन-2019 .-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- पांढुर्णा 6386
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम पारडी, प.ह.नं. 61 , ब. नं. - 237, रा. नि. मं. - पांढुर्णा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा 0.119 प्रस्तावित क्षेत्रफल- हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.019
277
264/4
0.011
263/3
0.004
0.004
263/2
0.004
262/4
106/1
0.073
0.004
92
क्षेत्रफल पर
आने वाली
योग.. 0.119 हेक्टयर एवं प्रस्तावित संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) , मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) महू, जिला इन्दौर महू, दिनांक 5 जुलाई 2019 प्रारूप-ख (नियम-5 का उपनियम 2)
क्र. 1348 - भू-अर्जन-2019 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि डीएमआईसी नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना अंतर्गत पीथमपुर जल प्रदाय परियोजना हेतु ग्राम सिमरोल, तहसील महू, जिला इंदौर से ग्राम मेमदी, तहसील महू, जिला इंदौर तक मध्यप्रदेश राज्य में डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाना प्रस्तावित है.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना है इस हेतु कृषकों की सहमति प्राप्त हो गई है .
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपपाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होता है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महू, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.
ग्राम सिमरोल, पटवारी हल्का 65, तहसील महू, जिला इंदौर भूमि धारक का खसरा उपयोग के अधिकार के लिए अ.
नाम एवं पता
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि
क्रमांक
(हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
बलदेव पिता 920/2
0.016 1
पन्नालाल लोधी, निवासी सिमरोल .
6387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(1) (2)
(3)
(4)
921/1/2
0.025 2 पन्नालाल पिता नाथूलोधी, निवासी सिमरोल .
0.094 3 सत्यम रियलकन 931 , प्रा. लि. के 932/1 अधि. डाय. गौतम पिता गजेन्द्र जैन, निवासी इंदौर.
0.061
931 4 राजेश गोड़ पिता 921/2/2 त्रिभुवन गोड़, निवासी इंदौर भू-स्वामी, सिमरोल.
0.053
0.056
0.109 5 गुरुमितसिंह पिता 930/2 , करमसिंह, निवासी 930/4 इंदौर. 2
930/5/2
0.052 6 अशोक पिता
0.082 शंकरलाल, निवासी 942/2
0.012 महू. 943
3
0.146
0.078 7 मोतीराम पिता 947/5 महादेवप्रसाद, निवासी सिमरोल.
योग 0.529 अंशुल गुप्ता , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.
राज्य शासन के आदेश
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2019
क्रमांक एफ 17-09-2019 - ए- ग्यारह. विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-01-2010- बी- ग्यारह , दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कण्डिका क्रमांक 4( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न क्षेत्र को नमकीन क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:-
क्षेत्रफल
जिला
क्र. औद्योगिक क्षेत्र का नाम
(हेक्टेयर में) (2)
(3) (4) (1)
1
18.140
रतलाम
नमकीन क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र, करमदी, रतलाम.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , भोपाल ( मध्यप्रदेश )
भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2019
मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 में विहित प्रावधान के अनुपालन में, मैं , तरुण कुमार पिथोडे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल , बी आर टी. एस मार्ग, संत हिरदाराम नगर ( बैरागढ़ ) से मिसरोद तक 24 किलोमीटर लंबे बी. आर. टी. एस. कॉरीडोर के मार्ग पर सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से केवल भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के वाहनों के संचालन हेतु घोषित करता हूँ.
भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के वाहनों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाहनों का उक्त मार्ग पर संचालन प्रतिबंधित रहेगा, केवल उक्त बी. आर. टी. एस. मार्ग पर संचालित वाहनों में यांत्रिकी खराबी होने की स्थिति में उन्हें मार्ग से बाहर करने हेतु रिकवरी वाहन (क्रेन ) एवं मार्ग में रख - रखाव हेतु काम आने वाली वाहनों को संचालन की छूट प्राप्त होगी .
तरुण कुमार पिथोडे , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
6388
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2019
क्र. C- 3235-दो- 2-41-2015.- श्री सनत कुमार कश्यप , रजिस्ट्रार (W & I ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 25 जुलाई से 03 अगस्त 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सनत कुमार कश्यप , रजिस्ट्रार (W & I) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सनत कुमार कश्यप, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (W & I) , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र. D -4399-दो-2-58-2015.- श्री अनिल वर्मा, तत्कालीन जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , इन्दौर वर्तमान में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक , दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2019
क्र. A-2152-दो- 2-67-2018 .- श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 जुलाई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. दीक्षित, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 2154-दो-2-18-2015.- श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस केवल ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. A- 2156- दो - 2-24-2014.- श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 01 जुलाई 2019 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 01 से 04 जुलाई 2019 तक , चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2019
क्र. D- 4583-दो- 2-73-2018.- श्री जोगिन्दर सिंह , रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 23 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके , दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जोगिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगिन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई 2019
क्र. B - 3625-दो-2-38-2013 .-श्री अवधेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर वर्तमान में संकाय सदस्य ( वरि. ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 24 मई 2015 से 23 मई 2017 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. D -4720- दो-2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 27 जून से 11 जुलाई 2019 तक दोनों सम्मिलित करते हुए, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2019
क्र. B-3647-दो-2-21-2018.- श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को दिनांक 15 से 16 जुलाई 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B- 3649- दो-2-18-2016 .- श्री जी . एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 08 मई 2019 का 11 मई 2019 का, 15 मई 2019 का, 08 जून 2019 का, 12 जून 2019 का, 19 जून 2019 का, 22 जून 2019 का, 26 जून 2019 का, 29 जून 2019 का तथा 03 जुलाई 2019 का कुल दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
6389
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2019
अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B- 3651-दो- 2-24-2014.- श्री अरुण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 10 जुलाई 2019 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 10 से 12 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 3653-दो-2-42-2014.- श्री आर. के . सोनी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 24 जून से 06 जुलाई 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सोनी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सोनी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-3424- दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 02 से 03 अगस्त 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
6390
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2019
क्र. C- 3449- दो- 2-44-2009.- श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 15 से 17 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-3451-दो- 2-21-2018.- श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 15 से 16 जुलाई 2019 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश की निरंतरता में दिनांक 17 जुलाई 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 3453- दो- 2-40-2017.- श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 27 से 28 जून 2019 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 27 से 29 जून 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 30 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकला चन्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 3465-दो-2-102-2017.- श्री हहृदेश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 08 से 13 जुलाई 2019 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 12 से 13 जुलाई 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.