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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 32, Part Part 1, 09 August 2019

Published 09 August 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
32
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-08-09.32.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2019 - श्रावण 18 , शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2019

क्र. ई- 5-856- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती छबि भारद्वाज, आयएएस. , प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल को भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा थाइलैंड की स्वास्थ्य सेवाओं के अध्ययन हेतु दिनांक 9 से 12 जुलाई 2019 तक भ्रमण पर जाने हेतु नामांकित किये जाने के

6391

अनुक्रम में दिनांक 13 से 15 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती छबि भारद्वाज को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019

6392

भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2019

क्र. ई- 1-316-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(3)

(2)

क्र. (1)

1

अध्यक्ष, राजस्व मंडल , ग्वालियर

श्री इकबाल सिंह बैंस ( 1985 ) ,

अध्यक्ष,

माध्यमिक शिक्षा मंडल,

मध्यप्रदेश, भोपाल.

2

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश , भोपाल श्रीमती सलीना सिंह ( 1986) ,

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

उच्च शिक्षा विभाग .

सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग तथा 3 श्री फैज अहमद किदवई ( 1996 ) ,

सचिव, मध्यप्रदेश शासन .

आयुक्त, पर्यटन तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम , भोपाल.

( 2 ) श्री अशोक शाह ( 1990 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई- 1-317-2019-5- एक.- श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा वि.क.अ.- सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2019

क्र. ई - 1-305-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

क्र.

(3)

(2)

(1)

1 श्री अमर पाल सिंह (2009) ,

अपर आयुक्त ( राजस्व) , सागर संभाग, सागर

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.

2

अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग, जबलपुर श्री रामप्रताप सिंह जादौन ( 2010) ,

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा

कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान

(डीएमआई) .

6393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

3

अपर आयुक्त ( राजस्व) , भोपाल संभाग, भोपाल श्रीमती प्रीति जैन (2011 ) ,

प्राचार्य,

राजस्व प्रशिक्षण शाला, इन्दौर.

क्र. ई- 1-323-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है: -

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान

पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(1)

(2)

1

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री संदीप जी आर ( 2013) ,

अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर

अपर कलेक्टर,

जिला सागर .

2 सुश्री तन्वी हुड्डा ( 2014 ) ,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मण्डला.

अपर कलेक्टर,

जिला भोपाल.

3 सुश्री ऋजु वाफना (2014) ,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना.

अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 4

अपर कलेक्टर, जिला भोपाल

सुश्री सलोनी सिडाना (2014 ) ,

अपर कलेक्टर,

जिला जबलपुर.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019

9 मई 2019 द्वारा दिनांक 29 अप्रैल से 8 मई 2019 तक, दस दिन तथा दिनांक 10 जून से 31 जुलाई 2019 तक, बावन दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 1 से 3 अगस्त 2019 तक, तीन दिन का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जातां है .

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 की शेष कंडिकाएं क्र. ई- 1-315-2019-5-एक.- श्री धनराजू एस. भाप्रसे ( 2009 ) , संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं संचालक, रोजगार का प्रभार अतिरिक्ति रूप से सौंपा जाता है.

यथावत् रहेंगी .

भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. ई- 5-765 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख , भाप्रसे ( 1996 ) , आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक

क्र. ई - 5-988 - आयएएस-लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर . , आयएएस . ( 2013 ) , अपर कलेक्टर, जिला कटनी (वर्तमान पदस्थापना उपसचिव, मंत्रालय ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 3 से 22 जून 2019 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , के अनुक्रम में अब 6394

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019 उन्हें दिनांक 23 जून से 24 सितम्बर 2019 तक, चौरानवे दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई- 1-320-2019-5- एक.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-04-2019- दस -4 , दिनांक 11 जुलाई 2019 द्वारा श्री एम. कालीदुरई , भावसे ( 1996 ) , मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त की सेवाएं आयुक्त- सह - संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के पद पर पदस्थ करने हेतु इस विभाग को सौंपी गई है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(2) राज्य शासन, एतद्वारा , श्री एम. कालीदुरई, भावसे (1996 ) , मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त-सह- संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 1-322-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(3)

(2)

(4) (1)

1

सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री कवीन्द्र कियावत ( 2000 ) ,

सदस्य सचिव , मध्यप्रदेश खाद्य आयोग , भोपाल.

आयुक्त-सह- संचालक,

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल.

श्री राजीव शर्मा ( 2003 ) ,

आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल .

2 सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा उप प्रशासक, राजधानी परियोजना, भोपाल.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा सदस्य सचिव , मध्यप्रदेश खाद्य आयोग , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार वर्मा , भाप्रसे ( 2004 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल तथा सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल सदस्य सचिव , मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री राजीव शर्मा द्वारा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप यादव , भाप्रसे ( 2000 ) , आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश भोपाल तथा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग केवल आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

6395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2019

क्र. ई. - 5-671- आयएएस- लीव- एक-5.-( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ-सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 19 से 31 अगस्त 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अगस्त 2019 एवं 1 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 2 सितम्बर 2019 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य का प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-851 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस. , आयुक्त, महिला बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन , भोपाल एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग कोदिनांक 29 जुलाई से 3 अगस्त 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 जुलाई एवं 4 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश की अवधि में श्रीमती जयश्री कियावत , भाप्रसे, आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, आयुक्त, महिला बाल विकास , मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, महिला बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन , भोपाल एवं सचिव , महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम . बी. ओझा द्वारा आयुक्त, महिला बाल विकास , मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2019

क्र. ई - 1-327-2019-5- एक. श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे ( 2000 ) , प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई - 1-336-2019-5-एक. श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे, (1997 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य- सचिव, राज्य योजना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री गुलशन बामरा , द्वारा सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग , प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं वि.क.अ. सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल वि.क.अ. सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना अयोग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

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क्र. ई. - 5-733- आयएएस- लीव- 5-एक.-( 1 ) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी- प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 29 जुलाई से 2 अगस्त 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे सचिव , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव , वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी-प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी- प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. ई- 5-959 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री फ्रेंक नोबल ए. , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , कटनी को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जुलाई 2019 द्वारा दिनांक 23 जून से 20 जुलाई 2019 तक, अ‌ट्ठाईस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 एवं 3 जुलाई 2019 की कंडिका-2 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री फ्रेंक नोबल , भाप्रसे अर्जित अवकाश से लौटने पर नवीन पदस्थापना प्रबंध संचालक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) एवं उपसचिव , मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे .

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2019

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

क्र. ई- 5-978- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन को दिनांक 15 से 24 जुलाई 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे ( 2014 ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे ( 2014 ) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-991 - आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री अनिल सुचारी , आयएएस. , सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2019 द्वारा दिनांक 17 जून से 6 जुलाई 2019 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में दिनांक 7 से 12 जुलाई 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल सुचारी , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल सुचारी, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल सुचारी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-992 - आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 26 से 29 जून 2019 तक, चार दिन का लघुकत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

6397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2019

क्र. ई- 5-939 - आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग/ मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग को दिनांक 6 से 21 मई 2019 तक, सोलह दिन तथा दिनांक 26 से 1 जून 2019 तक, सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाशकाल में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2019

क्र. ई. - 5-825- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस. , महाप्रबंधक ' कार्मिक ' मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथोरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम , भोपाल को दिनांक 10 से 13 जून 2019 तक, चार दिन तथा दिनांक 20 से 22 जून 2019 तक, तीन दिन का ( कुल सात दिन ) का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. ई- 5-687 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री नीतेश कुमार व्यास , आयएएस. , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश , भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2019 द्वारा दिनांक 25 जून से 3 जुलाई 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 25 जून से 2 जुलाई 2019 तक, आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक ) .

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2019

क्र. एफ 1 (बी) 50-2019- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2018 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में वेतनमान रुपये 56100-177500/- ( सॉतवे वेतनमान में लेवल-12 ) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4 ) में अंकित कार्यालय में अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.

पदस्थापना कार्यालय/स्थल

अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता

लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक

(2) 01

(1) 1

श्री मयंक तिवारी,

वार्ड क्र. 14, गुलाब स्कूल के पास, ग्राम - सकोला, शहर-कोतमा, जिला अनूपपुर, म. प्र.-484334.

2

02

सुश्री श्वेता शुक्ला,

म. नं. 233, आनंद बाग , ईदगाह रोड , राजेन्द्र वार्ड, पिपरिया, जिला होशंगाबाद, म . प्र.-461775.

(3)

(4) कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, सीधी.

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, खण्डवा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

6398

(4)

(3)

(2)

(1)

03

3

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर.

श्री रोहित राठौर, 92- ए, आदर्श नगर , बीएनपी रोड, देवास , जिला देवास , म . प्र.-455001 .

4

04

कार्यालय , पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी.

श्री बिन्दुसार सिंह, माता का चौक, ग्राम व पोस्ट मानहड, तहसील गौरमी, जिला भिण्ड, म. प्र.-477660.

05

5

कार्यालय , पुलिस अधीक्षक, निवाड़ी.

सुश्री निकिता गोगुलवार, 212 , श्री कृष्णा एन्कलेव , ज्योति नगर, भोपाल म. प्र.-462046 .

6

06

कार्यालय , पुलिस अधीक्षक, देवास .

सुश्री आकांक्षा बेछोटे, 137/1 , देसाई नगर , मक्सी रोड, उज्जैन म. प्र.- 456010 .

07

7

कार्यालय , पुलिस अधीक्षक, भिण्ड.

सुश्री आरती शाक्य, म. नं. - 1366 , गली नं. 02, शंकराचार्य नगर, भोपाल म. प्र.-462010.

8

08

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, शाजापुर.

म. प्र.-452010. सुश्री वैशाली सिंह कराहलिया, 150, जीसी स्लाईस 3, स्कीम नं. 78 , इन्दौर,

09

9

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, खरगौन.

श्री राकेश आर्य, ग्राम सेली, पोस्ट वरला, तहसील वरला, शहर सेंधवा जिला बड़वानी , म. प्र.-451666 .

10

10

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, उज्जैन.

सुश्री नीलम बघेल, म. नं. 210, वार्ड क्र. 14 , गायत्री कालोनी, कुक्षी जिला धार , म. प्र.-454331 .

(2 ) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3 ) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जायेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण , कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5 ) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण , वरिष्ठता , पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

6399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(6 ) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(8 ) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा .

(9 ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10) नवनियुक्त अधिकारियों जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा .

(11 ) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूलप्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे .

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है .

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2019

क्र. एफ 1-44-2019- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर को दिनांक 17 से 29 जून 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 जून 2019 के पूर्ववर्ती तथा दिनांक 30 जून 2019 के पश्चात्वर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित सिंगापुर, लंदन ( UK ) की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. 2. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री अनिल माहेश्वरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

श्रीदास , अवर सचिव.

6400

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2019

फा. क्र. 3777-2019- इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नांकित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है:-

नाम (2)

क्र. (1)

1

श्री प्रदीप कुमार व्यास, संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

2

श्री सतीश चन्द्र राय, रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर.

3

श्रीमती संगीता यादव,

संकाय सदस्य ( जूनि -1 ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

पदस्थापना (3)

सिविल जिला, धार.

जिला एवं सत्र, न्यायाधीश , की हैसियत से श्री रामकुमार चौबे के स्थान पर.

षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र , न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र , न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2019

क्र. एफ- 3-34-2019- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 7335-44-उपां-टीसी- भोपाल-2018 , दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

263/2

1

अचारपुरा

264/2

265

267/1/2

(4) 13.12 01.72 05.20 23.96 44.00

योग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5) कृषि

(6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक.

शर्त.- प्रश्नाधीन भूमि के मध्य दर्शित मार्गों का प्रस्तावित अभिन्यास में समायोजन करना आवश्यक होगा

उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

6401

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 जुलाई 2019

रा. प्र. क्र. - 17- अ- 82-2018-2019- भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014. द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

क्रय किये

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है

जाने वाला प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(7)

(6)

(3)

(4)

0.072

(2) चांद

(1) छिन्दवाड़ा

(5) 399/2क

केहरसिंह पि. जयराम लोधी निवासी चिखलीखुर्द .

ग्राम- चिखलीखुर्द, प. ह. नं. - 29/17 ब.न. -86

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

रा.नि.म. -चांद .

कुल योग . 0.072

(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. - 18 - अ- 82-2019-2020- भू-अर्जन. -मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

6402

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(5)

(7) (1)

(2)

(3)

(4)

(6)

0.038

चांद

260/1

छिन्दवाड़ा

रामकृष्ण पि. सुगड लोधी , निवासी खैरीरानी.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

ग्राम-खैरीरानी प. ह. नं. - 36 ब.न.- 58 रा.नि.म. -चांद.

कुल योग .. 0.038

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है .

छिन्दवाड़ा , दिनांक 29 जुलाई 2019

क्र. 3678- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22- ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 6403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

चॉद

(1) छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.

ग्राम- बांकानागपुर प.ह.नं. -22 ब. नं. - 195 रा.नि.मं. -चॉद.

रकबा 0.165 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजनो के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा , छिंदवाड़ा, जिला - छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3679 - भू- अर्जन -2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ- 22- ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

6404

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2) चौरई

(1) छिन्दवाड़ा

(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.

(3) ग्राम-आमटा प.ह.नं.- 21 /40 ब. नं. -5

(4) रकबा 0.080 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि परिसंपत्तियां.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंधमें.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है. (3)

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

6405 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

क्र. 3680- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ- 22 - ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

रकबा 0.162

(2) चांद ग्राम-खैरीरानी

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-

(1) छिन्दवाड़ा

पेंच व्यपवर्तन वृहद

परियोजना के अंतर्गत प.ह.नं.-36 हेक्टेयर एवं

चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.

(3) ब. नं. -56 रा.नि.मं. - चौरई.

(4). उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

6406

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

क्र. 3681 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ- 22- ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे ." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2) चांद

रकबा 01.200

ग्राम- हरनाखेडी

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-

(1) छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. -36 हेक्टेयर एवं चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा.

ब. नं.-306 उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

रा.नि.मं. -चांद

परिसंपत्तियां.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक -01 चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

6407 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

क्र. 3682- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ- 22-ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(1) छिन्दवाड़ा

(2) छिन्दवाड़ा

भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा.

(4) रकबा 0.150 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

ग्राम - खमरा (3) प.ह.नं. -57 ब. नं. -90 रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- छिन्दवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) ' अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन' परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक -01 चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

6408

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 24 जुलाई 2019

क्र. संशो. - 7601.- सीहोर जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथान हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जाए.

अतः, मैं, अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, आपत्तिक हैजा विनियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सीहोर जिले को मैं अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूं किः-

(

क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों के उपहार गृहों, भोजनालयों होटलों जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों परः- 1.

बासी मिठाईयां या खराब वस्तुओं या सड़े गले फलों, सब्जियों, मांस, मछलियों अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी .

2.

ताजी मिठाईयां, नमकीन , फल , सब्जियां, दूध, दही , उबली चाय , काफी, शरबत, मांस- मछली, अण्डे, आईस्क्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थों , बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखें कि मख्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थकर अथवा अनुपयोगी न हो सके.

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना में ये क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण " क" ( 1 ) एवं ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं से तैयार पकाये हुए भोजन, जोकि एक निश्चित अवधि उपरान्त दूषित हो जाता है, लायेगा ना ही ले जायेगा.

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है , और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं:-

1.

जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

2.

जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय एवं आयुर्वेदिक अस्पताल.

3. ऐसे आरक्षक पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो .

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीहोर/ आष्टा.

5. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वस्छता निरीक्षक सीहोर/ आष्टा/बुधनी/नसरूल्लागंज /इछावर/श्यामपुर.

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सीहोर/आष्टा/बुधनी/इछावर/नसरूल्लागंज.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारियों अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालियों , नालो , गटरों, पानी के खड्डों, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गन्दगी को हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे .

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो तक प्रभावशील होगा.

अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

6409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2019

क्र. 02 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि ग्राम इन्द्रा तहसील बरेला जिला जबलपुर के अन्तर्गत अमझर- लौहकरी- इन्द्रा- पड़वार - बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू- अर्जन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 0.31 (2) बरेला

(3) इन्द्रा

(1) जबलपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

अमझर-लौहकरी- इन्द्रा- पड़वार- बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल निर्माण.

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2019

प्र. क्र. 5- अ- 82-2018-19 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग

(3)

(4) 0.17

सलैया पवार

(1) दतिया .

(2) बड़ौनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया (म. प्र. ) .

(6) दतिया जिले के अंतर्गत सलैया पवांर से टका वाया छता मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6410

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 18 जुलाई 2019

भू-अर्जन- प्र.क्र. अ-82-18-19- पत्र क्र. 293 - भू-अर्जन- 19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

(3) देवरा

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (4) 2.453 (1) सतना

(2) रघुराजनगर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना (म. प्र. )

(6) ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली, महोबा, खजुराहो 541 कि.मी. बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र.क्र. अ- 82-18-19- पत्र क्र. 294- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4) 0.106

(3) सरिसताल

(1) सतना

(2) रघुराजनगर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना ( म. प्र. )

(6) ललितपुर -सतना-रीवा- सिंगरौली, महोबा, खजुराहो 541 कि.मी. बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 22 जुलाई 2019

प. क्र. 4059- जि.भू.अ.-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4)

तहसील/ रा.नि.मं. (2)

ग्राम/प.ह.नं./ ब. नं. (3)

(1)

धनौरा / धनौरा

सिवनी

हालौन जलाशय की मायनर नहर

निजी भूमि 0.29 शासकीय भूमि 0.05

सर्रा प.ह.नं. 08

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.

कुल भूमि 0.34

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

प. क्र. 4063- जि.भू.अ.- 2019. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

ग्राम/प.ह.नं./ ब. नं. (3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4)

तहसील/ रा.नि.मं. (2)

धनौरा/ धनौरा

(1) सिवनी

का वर्णन (6) हालौन जलाशय की मायनर नहर

निजी भूमि 0.26 शासकीय भूमि 0.01

पनारझिर प.ह.नं. 02

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.

कुल भूमि 0.27 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

6412

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं . 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4064- जि.भू.अ.- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) तहसील/ रा.नि.मं. (2)

ग्राम/प.ह.नं./ ब. नं. (3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4)

(1)

0.45

सिवनी धनौरा/ धनौरा

हालौन जलाशय की मायनर नहर

थांवरी प.ह.नं. 01

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4065- जि.भू.अ.- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 6413

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में) (4)

(5)

(6) (1)

तहसील/ रा.नि.मं. (2)

ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)

सिवनी घंसौर/कहानी

हालौन जलाशय की मायनर नहर

गाडाघाट प.ह.नं. 08

निजी भूमि 0.75 शासकीय भूमि 0.67

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी , जिला सिवनी.

कुल भूमि 1.42

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

प. क्र. 4066- जि.भू.अ.- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) तहसील/ रा.नि.मं. (2)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4)

जिला (1)

ग्राम/प.ह.न. / ब. नं. (3)

धनौरा/ धनौरा

सिवनी

हालौन जलाशय की मायनर नहर

सलेमा प.ह.नं. 07

निजी भूमि 2.18 शासकीय भूमि 0.04

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं . 1 सिवनी , जिला सिवनी.

कुल भूमि 2.22

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

6414

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

प. क्र. 4067- जि.भू.अ.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)

तहसील/ रा.नि.मं. (2)

घंसौर/कहानी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में) (4) 0.65 (1) सिवनी

गोल्हिया प.ह.नं. 32

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

हालौन जलाशय की मायनर नहर

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं . 1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4068- जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील/ रा.नि.मं. (2)

(1)

सिवनी धनौरा/धनौरा

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में ) (4) 1.68

ग्राम/प.ह.न. / ब. नं. (3) खिरखिरी प.ह.नं. 08

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

हालौन जलाशय की मायनर नहर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी , जिला सिवनी.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4070- जि.भू.अ.- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4) जिला (1)

ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)

तहसील/ रा.नि.मं. (2)

0.92 सिवनी धनौरा/ धनौरा कुरनभाटा प.ह.नं. 17

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) हालौन जलाशय की मायनर नहर

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

प. क्र. 4071 -जि.भू.अ.- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में ) (4)

ग्राम/प.ह.न. / ब. नं. (3)

तहसील/ रा.नि.मं. (2)

(1)

1.46 सिवनी धनौरा / धनौरा खुरसीपार प.ह.नं. 07

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

हालौन जलाशय की मायनर नहर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं . 1 सिवनी , जिला सिवनी.

6416

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4073- जि.भू.अ.- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में)

(2)

ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)

(4) 1.38

(1) सिवनी धनौरा/ धनौरा

(6) हालौन जलाशय की मायनर नहर

घोघरीमाल प.ह.नं. 16

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

प. क्र. 4074- जि.भू.अ. - 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य 6417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

(1) (2)

ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. ) (4)

(5)

(6)

0.49

सिवनी धनौरा/ धनौरा सालीवाडा प.ह.नं. 05

हालौन जलाशय की मायनर नहर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4075 - जि.भू.अ.- 2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) तहसील/ रा.नि.मं. (2)

ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4)

(1)

धनौरा/ धनौरा

2.47

सिवनी

हालौन जलाशय की मायनर नहर

मोहगांव प.ह.नं. 07

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी , जिला सिवनी.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

6418

प. क्र. 4076- जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में )

तहसील/ रा.नि.मं. (2)

घंसौर/कहानी

(1) सिवनी

(6) हालौन जलाशय की मायनर नहर

ग्राम/प.ह.न. / ब. नं. (3) गोल्हिया प.ह.नं. 32

(4) निजी भूमि 1.22 शासकीय भूमि 0.01

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.

कुल भूमि 1.23

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4077- जि.भू.अ.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए- 101-2013- एमपीएस- 31-2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/रा.नि.म. नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) सिवनी

(2) सिवनी रा.नि.म.

० बंडोल

(3) ग्राम-समनापुर रैयत ब.न.-542 प.ह.नं.-02

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. (म. प्र.) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा-1.25 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.

6419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4078-जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमिभूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए-101-2013- एमपीएस- 31-2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रतिकर और पारदर्शिता

तहसील रा.नि.मं.

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

का अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 12 के

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) (3)

(4)

(2)

पेंच व्यपवर्तन परियोजना (1) सिवनी

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन

ग्राम -समनापुर माल रकबा 1.15

सिवनी

के अन्तर्गत बखारी शाखा

परियोजना नहर संभाग सिंगना

हेक्टेयर एवं

ब.न. - 01

रा.नि.म.

उपरोक्त अर्जित

से निकलने वाली मायनर ० बंडोल प.ह.नं. -02

तह.. चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.

की जाने वाली

नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

भूमिपर आने

वाली संम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

6420

क्र. 4079- जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए- 101-2013- एमपीएस- 31-2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन 'का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(2) (3)

(1)

सिवनी ग्राम-पिपरिया

सिवनी

ब.न. - 338

रा.नि.म.

० बंडोल प.ह.नं. - 02

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. (म. प्र.) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

रकबा-2.75 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

6421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्र. 4080- जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए- 101-2013- एमपीएस - 31- 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

नगर/ग्राम

जिला

पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रतिकर और पारदर्शिता

तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

का अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 12 के

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) सिवनी

(3) ग्राम-जरौंदा ब.न. - 338 प.ह.नं. -02

(2) सिवनी रा.नि.म. बंडोल

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा, (म. प्र. ).

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा 3.45 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

6422

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

[भाग 1 क्र. 4081 - जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ए- 101-2013 - एमपीएस - 31-2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (1)

(2) (3)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

ग्राम- बखारी

सिवनी

सिवनी

ब.न. -391

रा.नि.म.

प.ह.नं. -01

बंडोल

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा 2.49 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा , सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) सक्षम प्राधिकारी, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग - मऊगंज

जिला-रीवा ( म. प्र. )

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये )

मऊगंज, दिनांक 23 जुलाई 2019

क्र. 10 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 839 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- भाट मु. ढेरा, 784 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम भाट मु. ढेस 784 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील

जिला

(3)

(2)

(1)

मऊगंज

रीवा

भाट मु. ढेरा 784, पटवारी हल्का 25

अनुसूची

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(5) (4)

0.028 54

क्र. 11 - भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 890 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम बराती 694 तहसील- मऊगंज , जिला- रीवा से ग्राम बराती 694 तहसील- मऊगंज जिला - रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील

(3)

(2)

(1)

रीवा

मऊगंज

बराती 694,

पटवारी हल्का 13

डिघवार.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5) 10/2

0.013 10/3

0.012

0.033 15/1

15/2

0.015

0.015 15/3 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019

6424

[भाग 1

(3)

(4)

(1)

(2)

(5)

0.022

19/3

0.023

19/4

0.024

20/1/1

30/1

0.025

0.041

30/2

0.003

24/2/2

0.035

26/2

26/3

0.004

26/4

0.013

25/1

0.019 क्र. 12 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 843 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - मोलैया 880 , तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम मोलैया 880 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने

वाली भूमि (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4)

(5) (1)

10

0.008 मऊगंज

रीवा

8/2

0.001

7

0.011 मोलैया 880, पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ

21/1

0.028

0.006

21/2

21/3

0.004

0.006

26/1

23/1

0.002

0.002

39/4/क

0.002

39/4/ख

0.005

39/5

0.005

11/2

0.005

22/1

0.011

22/2/ख

0.002

40

0.006 6425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्र. 13- भू- अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 842 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- तमरी ठाकुर 428 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम तमरी ठाकुर 428 तहसील- मऊगंज जिला -रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला

(2)

(3) (1)

मऊगंज

रीवा

तमरी ठाकुर 428, पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ.

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5) (4)

0.005

0.005 16/3 1/1

क्र. 14- भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 901 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - ढेरा 420 तहसील- मऊगंज , जिला - रीवा से ग्राम ढेरा 420 तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील

(2)

(3) (1)

मऊगंज

रीवा

ढेरा 420,

पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म. सीतापुर.

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5) (4)

0.012 142/2

0.004 146/1

146/2

0.005 146/3

0.004

0.010 147/1

0.004 147/3

154/2

0.008 160/1

0.007

0.006 162/1/1

163/2

0.011

0.011 167/1 6426

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

167/2

0.010

175

0.002

173/1

0.001

0.009

173/2

178

0.012

179

0.019

183/1

0.003

184

0.006

185/1

0.002

185/2

0.008

188/1

0.012

0.007

190

0.007

191

192

0.006

141/1

0.009

158/1

0.002

158/2

0.002

159

0.012

0.018

161/1/क

0.008

174

172/1

0.001

355/1/51

0.005

0.005

355/2/51

क्र. 15 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 902 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- मिसिरगवां काटन-851 तहसील- मऊगंज, जिला - रीवा से ग्राम मिसिरगवां काटन-851 तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

भूमि का वर्णन

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने जिला तहसील

वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(5) (1)

(2)

मऊगंज

58/1/ख

0.023 रीवा

मिसिरगवां काटन-851 ,

0.004

58/1 ग

59/2

0.004 पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म.

सीतापुर.

6427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 16- भू-अर्जन- कार्य -19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 838 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम बहेरी काटन 711 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम बहेरी काटन 711 तहसील - मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधितं ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला तहसील

(2)

(3) (1)

बहेरी काटन -711 मऊगंज

रीवा

पटवारी हल्का 26

ऊँची.

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के

लिये अर्जित की जाने

वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.008 8

9

0.008 10/1/1

0.010

0.001

0.006 11/1 /ख

11/2/3

0.007

0.008 12/1

क्र. 17 - भू-अर्जन- कार्य-19.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 841 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम तमरी 429 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम तमरी 429 तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला तहसील

(3) (1)

(2)

मऊगंज

रीवा

तमरी 429,

पटवारी हल्का 15

रजिगवाँ खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के

लिये अर्जित की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(5) (4)

29

0.031 31

0.017 24

0.005 39

0.013

0.007 41

49

0.013

0.006 56 [भाग 1 6428

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

57/1/1

0.016

0.014

57/1/2

0.020

57/3

0.001

67

68

0.009

0.011

65

0.006

33

40

0.013

0.007

42

0.002

48

0.006

54

99

0.001

0.008

69

क्र. 18 - भू- अर्जन-कार्य-19. - अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 837, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम बहेरी चौवान 712 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम बहेरी चौवान 712 तहसील-मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

भूमि का वर्णन

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

वाली भूमि (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4)

(5) (1)

0.013

289

रीवा

मऊगंज

बहेरी चौवान 712

0.035

291/1

0.001 पटवारी हल्का 26 ऊँची.

294

0.007

295/1/क

0.008

295/1 /ख

क्र. 19- भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 887, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- शुकुलगवां 992 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम शुकुलगवां 992 तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की 6429

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला तहसील

(2)

(3) (1)

मऊगंज

रीवा

शुकुलगवां 992

पटवारी हल्का 10 शुकुलगवां खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5) 455/1

0.023 456

0.011 457/2

0.010

0.002 458/2

459/1

0.016

0.020 469/1 /क

469/1 /ख

0.008 468

0.025

0.011 483

484

0.014

0.040 545/483

415/1/क

0.024 417/1/क

0.003 397

0.014

0.003 398/1

0.007 398/2

0.003 398/3

399

0.039 400

0.021

0.020 388

0.002 387

0.026 386/2/1

क्र. 20 - भू- अर्जन- कार्य-19 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 834 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम पथरहा 577 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम पथरहा 577 तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील

जिला

(2)

मऊगंज

(3) पथरहा 577 (1) रीवा

पटवारी हल्का 25 ढेरा खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5)

101/1/2

0.012

0.007 101/1/3

0.007 20 21

0.001 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

6430

क्र. 21 - भू-अर्जन- कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 895 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - खुझवा सुअरहा 201 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम खुझवा सुअरहा 201 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5) (1)

(2)

(3)

358/1

0.038 मऊगंज

रीवा

0.018

364/1

311

0.013 खुझवा सुअरहा 201 , पटवारी हल्का 5 घोरहा

0.012

310/4

309/1

0.002

0.003

222/1

0.005

0.005

222/3

222/4

0.005

223

0.010

224

0.001

0.008

225/1

0.001

226

0.010

228/2

0.009

229

0.004

230/1

0.004

230/2

0.005

231/3

0.005

231/4

232

0.026

0.008

243

0.005

244

0.003

162/1/1

0.003

162/1/2

162/2

0.015

157/1

0.022

0.002

156/1

0.004

155

150

0.005

0.007

151 6431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(3)

(4)

(5) (2)

(1)

0.010

144

0.006

146

0.005

145

0.008

52

53

0.011

54

0.017

0.003

44/1

0.003

44/2

0.003

44/3

0.001

0.002

43/4

0.001

58

62

0.017

63/1/क

0.030

0.012

63/2

0.007

65/1 /क

0.002

71/1

क्र. 22- भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 888 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- नौढ़िया-555 तहसील- मऊगंज, जिला - रीवा से ग्राम नौढ़िया -555 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है . और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

भूमि का वर्णन

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(5) (2)

(1)

980

0.014 मऊगंज

रीवा

नौढ़िया-555

990

पटवारी हल्का 06

0.018

0.019

991

नौढ़िया

994

0.020

996

0.017

0.022

998

0.008

1007

2065

0.018

2061

0.013 6432

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

(4)

(3)

(1)

(2)

2060

1445

1522

1500

1498

1497

1495

1470

1471

1450

1451

1453

1421

1420

1419

1413

1412

1293

1294

1409

1408

1310

1309

1308

1328

1329/1

1185

1183

1184

1182

1181

1180

1190

1191

1192

1193

562

561

560

554

555 (5)

0.021

0.004

0.045

0.021

0.012

0.008

0.025

0.014

0.016

0.003

0.027

0.008

0.003

0.008

0.035

0.004

0.011

0.022

0.001

0.015

0.014

0.005

0.017

0.021

0.004

0.041

0.003

0.035

0.016

0.005

0.013

0.014

0.005

0.017

0.005

0.001

0.005

0.005

0.009

0.006

0.013 6433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.003

556

545

0.005

0.002

544

0.004

543

0.009

541

542

0.012

531

0.006 क्र. 23 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 884 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम बहेरी नानकर 713 तहसील - मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम बहेरी काटन 711 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(5) (2)

(1)

121/1/2

0.006 मऊगंज

रीवा

0.006

121/1/3

0.006 बहेरी नानकर 713 पटवारी हल्का 26 ऊँची

121/2

0.007

124/1

0.002

124/2

0.003

125

0.016

118/1

126

0.020

0.006

127

0.026

221/1

0.004

331/1

0.023

330/1

0.013

329/2

0.023

327/1

0.006

359

0.001

360 शा.ख.नं. 359 में

0.005

362 शा.ख.नं. 359 में

0.004

364 शा.ख.नं. 359 में [भाग 1 6434

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

(3)

(4)

(5) (2)

(1)

0.006

363 शा.ख.नं. 359 में

0.011

366/1

366/2

0.007

0.007

366/3

366/4

0.005

123

0.004

107

0.015 क्र. 24- भू- अर्जन- कार्य-19 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 896 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- खुझवा उर्फ खजुरहा 199 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम- खुझवा उर्फ खजुरहा 199 तहसील- मऊगंज जिला -रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है . और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

भूमि का वर्णन

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.015 मऊगंज

10/1 /ग

रीवा

0.005

10/4/ख

0.020

10/5

खुझवा उर्फ खजुरहा 199 पटवारी हल्का 5 घोरहा

9/2

0.010

8

0.015

0.023

6/4/1

0.012

6/4/2

0.054

3

क्र. 25 - भू- अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 898 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- भगतपुरा 765 तहसील- मऊगंज- जिला - रीवा से ग्राम - भगतपुरा 765 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित भाग 1 ]

6435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (2)

(3) (1)

मऊगंज

रीवा

भगतपुरा 765, पटवारी हल्का 5 घोरहा

अनुसूची

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5)

0.011

0.015

0.017

0.025

0.022 5/2 12 13 शा.न. 16 14 6/2 1/1

0.001 क्र. 26 - भू- अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 906, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- मैरहा टोला-555 , क तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम-मैरहा टोला-555, क तहसील- मऊगंज, जिला -रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील

(1)

(3) (2)

रीवा मऊगंज

मैरहा टोला-555, क पटवारी हल्का 06 नौढ़िया

अनुसूची

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने

वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5) 1522

0.016 1551

0.009 1550

0.003 1533

0.005 1547

0.008

0.011 1545

1544

0.006 1543

0.004 1542

0.005 6436

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

(4) (1)

(2)

(3)

1540

1605

1440

1439

1437

1438

1436

1435

1432

1433

1434

1629

1364

1363

1368

1369

1356

1344

1342

1340

1301

1339

1032

1033

1034

1039

1042

1044

1046

1049

1056

1055

1057

1058

1196

1195

1202

1203

1207

1208

1209

1179 (5)

0.008

0.005

0.006

0.004

0.005

0.009

0.013

0.001

0.007

0.004

0.003

0.008

0.008

0.002

0.007

0.009

0.009

0.007

0.013

0.010

0.001

0.004

0.008

0.009

0.002

0.008

0.009

0.004

0.005

0.007

0.007

0.001

0.008

0.008

0.012

0.009

0.011

0.011

0.011

0.010

0.004

0.010 भाग 1 ]

6437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

क्र. 27- भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 883 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम्र - उरूआ 78 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम- उरूआ 78 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णनं

जिला तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (2)

(3) (1)

रीवा

मऊगंज

उरूआ 78

पटवारी हल्का 5 घोरहा खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने

वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5) (4)

49/1

0.014 48/1

0.001 48/2

0.012 44/1/1

0.027 44/1/2

0.014 45/1

0.003 45/2

0.001 27/1

0.027 47

0.014 30/1

0.008 31

0.023 क्र. 28- भू- अर्जनं- कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 835, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम -डोकरा माठ खुर्द 409 तहसील- मऊगंज-जिला- रीवा से ग्राम- डोकरा माठ खुर्द 409 तहसील - मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)

(2)

रीवा

मऊगंज डोकरा माठ खुर्द 409

(3) पटवारी हल्का 25 ढेरा

उपयोग के अधिकार के खसरा क्रमांक

लिये अर्जित की जाने

वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5) 7/1 /घ/2

0.004 7/2/क/1/1

0.035 7/5

0.027 7/13

0.004

0.002 7/14 6438

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

(2)

(3) (1)

[भाग 1 (4)

(5)

0.012 7/18/1

7/19/1

0.011 क्र. 29- भू- अर्जन-कार्य- 19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 836 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - दूदाटोला 492 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम - दूदाटोला 492 तहसील- मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)

(2)

(3) रीवा

मऊगंज

दूदाटोला 492 पटवारी हल्का 25 ढेरा खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के

लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5) 1

0.008 2

0.007 6/1

0.009 7

0.001 क्र. 30 - भू-अर्जन- कार्य-19 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 897 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- डिघवार 391 तहसील- मऊगंज- जिला-रीवा से ग्राम- डिघवार 391 तहसील - मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)

(2)

(3) रीवा

मऊगंज

डिघवार 391 पटवारी हल्का 13

डिघवार खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5) 47/2

0.028 45/1

0.013 45/3

0.006 45/4

0.015 44/1

0.028 44/7

0.024 भाग 1 ]

6439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

क्र. 31 - भू- अर्जन- कार्य-19 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 903, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- डिघवार 393 तहसील -मऊगंज- जिला - रीवा से ग्राम- डिघवार 393 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(2)

(3)

(4) (1)

रीवा

मऊगंज

197/1 शा.ख.न. 198, 200/1 198 शा.ख.न. 197/1 में 200/1 शा.ख.न. 197/1 में

डिघवार 393 , पटवारी हल्का 13 डिघवार

204/2

127/1

126

122

121

112

113

115

119 शा.ख.न. 115 में 120 शा.ख.न. 115 में

43/2/ख

43/3

37/2

37/6

35/1

33

30/1

30/2

30/3

24/2

34

20/1/1

19/1 शा.न. 18/1 में 18/1 शा.न. 19/1 में

14/1/1

14/1/2

14/1/3

14/1/4

123/1 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

0.016

0.031

0.003

0.030

0.009

0.015

0.005

0.002

0.010

0.008

0.011

0.012

0.013

0.017

0.021

0.014

0.014

0.027

0.014

0.011

0.012

0.012

0.029

0.003

0.029

0.026

0.020

0.016

0.016

0.016

0.017

0.002 6440

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

(4)

(2)

(3)

(5) (1)

123/2

0.001

123/2

0.001

123/3

0.001

123/4

0.001

110/1

0.001

110/2

0.001

111/3

0.001 क्र. 32- भू- अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 889, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- धोरहा 264 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम- धोरहा 264 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने

वाली भूमि (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(4)

(5) (2)

रीवा

मऊगंज

112/1

0.028

113/1

0.024

107/1

0.005 धोरहा 264, पटवारी हल्का 5 घोरहा

107/2

0.005

0.005

107/3

78/2

0.052

75/2

0.004

0.011

81 सा. नं. 80 में

83

0.014

63/1

0.016

69

0.021

68/2

0.018

117/1

0.014

108/1

0.006

108/2/क

0.006

ए. के. झा, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

6441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 14 मार्च 2019

क्र. 185- भू- अर्जन-2019.- जिला सतना स्थित ग्राम इटौर की निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि दिनांक 27 दिसम्बर 1991 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधानों के तहत टोंस जल विद्युत परियोजना हेतु अर्जित की गई थी , चूंकि यह भूमि डूब क्षेत्र से बाहर है तथा म० प्र ० पा० ज०कं० लिमिटेड जबलपुर को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन द्वारा तत्संबंधी निर्देश एफ-12-17-2007 - सात-2 ए- भोपाल दिनांक 13 अक्टूबर 2011 के क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 के क्रमांक (4 ) के प्रावधानों के तहत मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों को तत्समय भुगतान की गई प्रतिकर राशि वापस करने की दशा में निम्न अनुसूची में उल्लेखित विवरण अनुसार वापस करने का निर्णय लिया गया है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) नगर /ग्राम- इटौर

(घ) क्षेत्रफल-55.412 हेक्टेयर.

खसरा नं .

वापस योग्य रकबा ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.177

452/1

0.061

517

0.719

518

0.210

520

0.328

521

0.081

509

0.304

510

0.170

511

515

0.930

0.344

516

0.174

519

2.205

507

527

0.703

0.101

387

(2)

(1)

386

3.488

449

0.372

0.283

550

0.405

403/2

0.349

447/1

0.243

410

0.190

411

0.587

412

0.897

549

0.532

551

0.257

420

0.330

427

2.570

206

0.061

205

1:076

547

0.918

545

0.320

548

0.947

546

0.551

543

1.044

522

0.190

438/2

0.040

406/2

0.324

134/1

0.506

132

0.909

133

0.987

134/2

0.485

120/2

0.364

124/2

0.134

417/1

0.490

120/1

0.138

417/2

446

0.450

453

0.049

440

0.497

0.312

442/2

0.563

443

444

0.526

0.546

406/1

1.015

397

0.032

398

0.502

399

0.271

400

0.911

403/1

405

0.287 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

6442

(2)

(1)

0.452

544

1.210

437

454

2.348

0.445

455

0.152

456

457

0.117

0.239

458

(3) प्रभावित क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की अवधि के अंदर अपना आपत्ति / दावा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , रामपुर बाघेलान / कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन संभाग , म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर, जिला रीवा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रस्तुत कर सकते है. उक्त अवधि का अवसान होने पर किसी प्रकार की आपत्ति/दावा स्वीकार नहीं किये जावेंगे .

0.417

459

0.085

512

0.251

513

सतना, दिनांक 04 जुलाई 2019

0.713

514

0.175

452/2

1.019

460

0.656

401

0.312

442/1

0.461

558

0.874

555

0.809

557

क्र. 262-भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

1.036

441

अनुसूची

0.835

559

0.106

103

0.190

(1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/निजी खाता) 438/1

0.212

529/2

(क) जिला-सतना

0.212

529/1

(ख) तहसील- रघुराजनगर

0.510

532

(ग) नगर /ग्राम-खैरा

0.308

539

(घ) क्षेत्रफल-0.622 हेक्टेयर.

540

0,506

0.368

502

0.121

556

कुल रकबा (हे० में ) अर्जित रकबा (हे ० में) (2)

खसरा नं. (1)

3.682

99

0.951

101

0.235

2.037

9/ 1ख /1 /1

0.271

100

0.004

0.004

9/ 1 ख /1 /3

0.802

535

0.004

0.004

9/ 1 ख /1/4

0.295

404

0.004

0.004

9/ 1 ख /1 /5

0.821

124/1

0.004

0.004

9/1ख /1 /6

0.951

101/2

0.004

0.004

9/ 1ख /1/7

0.045

102/2

0.004

0.004

9/ 1ख /1/8

55.412

योग ..

0.004

0.004

9/ 1 ख /1/9

0.004

0.004

9/ 1 ख /1 /10

0.004

0.004

9/ 1 ख / 1 /11

0.004

0.004

9/ 1ख /1 /12

0.004

0.004

9/ 1 ख / 1 /13

0.004

0.004

9/ 1ख /1/14

(2) उक्त भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , रामपुर बाघेलान / कार्यपालन यंत्री (सिविल) , भू अर्जन संभाग , म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर, जिला रीवा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) किया जा सकता है.

6443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1]

(2)

(1)

0.004

0.004

9/ 1 ख /1 /15

0.004

0.004 9/1 ख /1 /16

0.004

0.004

9/1ख /1 /17

0.004

0.004

9/1 ख/1/18

0.004

0.004 9/ 1 ख/1 /19

0.004

0.004 9/1ख /1 / 20

0.004

0.004

9/ 1 ख /1/ 21

0.004

0.004 9/ 1 ख /1/22

0.004

0.004

9/1 ख /1 /23

0.004

0.004

9/1 ख/1/24

0.002

0.002 9/ 1 ख/1/25

0.004

0.004

9/ 1 ख /1/26

0.004

0.004

9/ 1 ख /1 /27

0.002

0.002 9/ 1ख/1/28

0.002

0.002

9/ 1 ख / 1 /29

0.002

0.002

9/1/1 ख / 1 /30

0.002

0.002 9/ 1 ख / 1 / 31

0.002

0.002

9 / 1 ख / 1 / 32

0.002

0.002 9/ 1ख/1/33

0.002

0.002

9/ 1 ख/1/34

0.002

0.002

9/ 1 ख /1 /35

0.005

0.005

9/ 1 ख / 1 / 36

0.018

0.011 9/ 1 ख/ 2/3

0.007

0.004 9/2ख /4/ 3

0.004

0.006

9/2ख/4/4

0.004

0.007

9/2ख /4/5

0.005

0.011

9/2ख /4/6

0.011

0.005 9/2ख /4/7

0.005

0.005

9/2ख/4/8

0.005

0.005

9/2ख/4/9

0.005

0.005 9/2ख/4/10

0.005

0.005

9/ 2ख/ 4/ 4/11

0.005

0.005

9/2ख / 4 ख / 4/12

0.048

0.748

3/2/2/1

0.006

1.518

3/1/2

0.066

0.081

1

0.041

0.010 2/1

0.036

0.018 1/143

0.022

0.043

3/144/1

0.030

0.408

3/1/1/2/4/5/1 3 / 1 / 1 ख / 1 / क/1 /1

3/1 / 1 ख / 2 /1 / क /

0.035

0.010 3/1/1 ख /2 / 1 क/3

0.622हे.

कुल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितापुर- सतना- पन्ना- रीवा- सिंगरौली (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 263-भू- अर्जन- 2019.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर / ग्राम- करही हरमल्ला

(घ) क्षेत्रफल-1.407 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)

कुल रकबा (हे० में) अर्जित रकबा (हे ० में ) (2)

0.006

0.006

77/1/3

0.004

0.004

77/1/4

0.004

0.004

77/1/5

0.004

0.004 77/1/6

0.004

0.004 77/1/7

0.004

0.004

77/1/8

0.004

0.004

77/1/9

0.004

0.004

77/1/10

0.004

0.004 77/1/11

0.004

0.004

77/1/12

0.004

0.004 77/1/13

0.004

0.004

77/1/14

0.004

0.004

77/1/15

0.004

0.004

77/1/16

0.004

0.004 77/1/17

0.004

0.004

77/1/18

0.004

0.008

78/2/2

0.004

0.008

78/2/3

0.008

0.018

78/2/4 6444

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

(2)

(1)

0.002

0.002

166/3/3

0.008

0.018

78/2/5

0.005

0.005

165/3/5

0.004

0.008

78/3/3

0.004

0.004

78/3/4

0.004

0.004

78/3/5

0.004

0.004

78/3/6

0.004

0.004

78/3/7

0.004

0.004

78/3/8

0.004

0.004

78/3/9

0.004

0.004

78/3/10

0.004

0.004 78/3/11

0.004

0.004

78/3/12

0.004

0.004

78/3/13

0.004

0.004

78/3/14

0.004

0.004

78/3/15

0.004

0.004

78/3/16

0.004

0.004

78/3/17

0.004

0.004

78/3/18

0.004

0.004

78/3/19

0.008

0.008

163/1/2

0.008

0.008

163/1/3

0.008

0.008

163/1/4

0.008

0.008

163/1/5

0.008

0.008

163/1/6

0.004

0.004

163/1/7

0.012

0.012

163/1/8

0.016

0.016

163/1/9

0.014

0.014

163/1/10

0.014

0.014

163/1/11

0.002

0.002

163/1/12

0.037

0.037

165/1/1/1/1

0.005

0.085

169/1/1/1

0.009

0.009

165/1/2/1

0.038

0.086

169/1/1/6

0.004

0.004

165/1/2/3

0.008

0.008

165/1/2/4

0.004

0.004

165/1/2/5

0.008

0.008

165/1/2/6

0.004

0.004

165/1/2/7

0.008

0.008

165/1/2/8

0.001

0.001

165/3/1

0.030

0.158

169/3

0.005

0.005

165/3/3

(2)

(1)

0.003

0.003

166/3/1

0.005

0.005

165/3/4

0.003

0.003

166/3/2

0.008

0.008

166/1/2/1

0.008

0.008

169/1/1/3

0.001

0.001

166/2/1

0.037

0.193

169/2/1/1/1

0.004

0.004

166/2/3

0.004

0.004

166/2/4

0.018

0.018 167/1

0.155

0.366

168/1/1

0.014

0.014 169/2/3/1

0.004

0.004

169/2/3/2

0.010

0.010

169/2/11/1

0.004

0.004

169/2/11/2

0.003

0.003

169/2/11/3

0.003

0.003

169/2/11/4

0.009

0.009

169/2/9

0.008

0.008

169/2/1/2/1

0.008

0.008

169/2/1/2/3

0.041

0.041 169/1/2/1

0.001

0.001 162/2/2

0.001

0.001

162/2/3

0.001

0.001

162/2/4

0.001

0.001

162/2/5

0.001

0.001

162/2/6

0.001

0.001

162/2/7

0.001

0.001

162/2/8

0.001

0.001

162/2/9

0.004

0.006

161/3/14

0.006

0.003 161/3/15

0.436

1.207

158/1

0.201

158/2

0.004

0.009

169/2/2/2

0.005

0.009

169/2/2/3

0.005

0.009

169/2/2/4

0.001

0.001 169/2/2/1

0.001

0.001 178/6/1

0.002

0.004

178/6/2

0.002

0.004

178/6/3

0.004

0.002 178/6/4

0.002

0.004

178/6/5

0.031

0.060

169/1/1/4

0.041

0.041

169/1/1/5 6445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.009

0.009

168/1/3

0.012

0.012

168/1/4

0.012

0.012

168/1/5

0.007

0.007

165/2/4

0.008

0.048

77/1/1

0.010

0.046

62/1/1

0.002

0.002

62/1/2

0.002

0.002

62/1/3

0.002

0.002

62/1/4

0.014

0.098

78/2/1

0.004

0.052

78/3/1

1.407

कुल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - ललितपुर- सतना-पन्ना-रीवा- सिंगरौली (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 264-भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ ग्राम-गिदुरी

(घ) क्षेत्रफल-0.370 हेक्टेयर.

खसरा नं. कुल रकबा (हे ० में ) अर्जित रकबा (हे ० में ) (2)

(1)

0.005

0.005

6/1/2

0.005

0.005

6/1/3

0.005

0.005

6/1/4

0.005

0.005

6/1/5

(2)

(1)

0.005

0.005

6/1/6

0.023

0.023

8/3/1

0.005

0.005

8/3/3

0.004

0.004

8/3/4

0.004

0.004

8/3/5

0.008

0.008

5/2/क/1

0.017

0.053

8/1/1

0.012

0.016

7/1

0.005

0.005

10/2/3/2

0.005

0.005

10/2/3/3

0.004

0.004 10/2/3/4

0.026

0.040

48/2

0.053

0.069

49

0.445

51/1/3

51/2/3

0.131

0.458

51/1/1

51/2/1/

0.445

51/1/2

51/2/2

0.004

0.004 47/2/6

0.004

0.004

47/4/18

0.002

0.005

11/1 क/1 /3

0.002

0.005

11/ 1 क/1/9

0.005

0.002 11/1क/1 /8

0.005

0.002 11/1 क/1/10

0.002

0.005

11/1 क/1/14

0.002

0.005.

11/1 क/1 /15

0.002

0.005

11/1 क/1 /4

0.004

0.004

47/3/6

0.002

0.002

47/1/1/3

0.002

0.002

47/4/3

0.002

0.002 47/1/1/8

0.004

0.004

47/4/4

0.005

0.002 11/1 क/1/7

0.003

0.002 11/1 क/1/12

0.004

0.004 47/4/23

0.004

0.004

47/3/20

0.370

कुल 6446

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

[भाग 1

(1)

(2)

0.016

0.016

240/1005/1/11

0.013

0.013

240/1005/1/12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - ललितपुर- सतना- रीवा- सिंगरौली- महोबा - खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

0.021

0.021

240/1005/1/13

0.080

0.080

240/1005/2/1

0.006

0.006

240/1005/2/2/1

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

0.006

0.006

240/1005/2/2/2

0.007

0.007

240/1005/2/2/3

0.010

0.010

240/1005/2/3

0.010

0.010

240/1005/2/4/1

0.008

0.008

240/1005/2/4/2

0.008

0.008

240/1005/2/4/3

0.009

0.009

240/1005/2/5/1

0.010

0.010

240/1005/2/5/2

क्र. 266- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

0.010

0.010

240/1005/2/5/5

अनुसूची

0.010

0.010

240/1005/2/5/6

0.005

0.005

240/1005/2/5/7

0.006

0.006

240/1005/2/5/8

(1) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

0.009

0.009

240/1005/2/5/9

(क) जिला- सतना

0.010

0.010

240/1005/2/5/3

(ख) तहसील- रघुराजनगर

0.010

0.010

240/1005/2/5/4

(ग) नगर /ग्राम- बगहा

0.009

0.009

240/1005/2/5/10

(घ) क्षेत्रफल-1.858 हेक्टेयर.

0.004

0.004

240/1005/2/5/11

0.055

0.055

240/1005/3/1/1

0.002

0.002

240/1005/3/2/1

खसरा नं. (1)

कुल रकबा (हे० में) अर्जित रकबा (हे ० में) (2)

0.005

0.005

240/1005/3/3/1

0.006

0.006

240/1005/3/4/1/1

0.122

0.122

802/2

0.006

0.006

240/1005/3/4/1/2

0.098

0.098

803/2

0.006

0.006

240/1005/3/4/1/3

0.023

0.023

240/1005/1/1

0.003

0.003

240/1005/3/5/1

0.019

0.019

240/1005/1/2/1

0.009

0.009

240/1005/3/6/1

0.005

0.005

240/1005/1/2/2

0.012

0.012

240/1005/3/7/1/1

0.005

0.005

240/1005/1/2/3

0.005

0.005

240/1005/3/7/1/2

0.007

0.007

240/1005/1/3

0.005

0.005

240/1005/3/7/1/3

0.006

0.006

240/1005/1/4

0.005

0.005

240/1005/3/7/1/4

0.030

0.030

240/1005/1/5

0.018

0.304

343/1/2/1

0.029

0.029

240/1005/1/6

0.042

0.042

343/1/3/2/1

0.009

0.009

240/1005/1/7

0.010

0.015

344/2/1

0.011

0.011

240/1005/1/8

0.028

0.043

345/1/3

0.016

0.016

240/1005/1/9

0.011

0.012

345/1/4

0.005

0.005

240/1005/1/10/1/1

0.014

0.007

345/1/6

0.004

0.004

240/1005/1/10/1/2

0.003

0.018

345/1/7

0.004

0.004

240/1005/1/10/2/1

0.017

0.202

346/3

0.002

0.002

240/1005/1/10/2/2/1

0.526

0.017

346/4

0.002 0.002

240/1005/1/10/2/2/2

0.010

0.012

348/1/1/1 6447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.041

0.162

350/1/क/1

0.033

0.262

350/ 1 /ख

0.068

0.003

351/2/1

0.263

0.028

350/1 / ग

0.008

0.022

342/1/4

क्र. 267- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

0.028

0.163

350/1/ घ/1

0.008

0.008

अनुसूची

350/979/3/1/2

0.008

0.008

350/979/3/1/3

0.008

0.008

350/979/3/1/4

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) 0.011

350/979/3/1/1

0.033

(क) जिला-सतना

350/979/2/1

(ख) तहसील- रघुराजनगर

0.032

0.090

350/979/4/1

(ग) नगर / ग्राम- करही कोठार

0.008

350/979/4/2

(घ) क्षेत्रफल-0.026 हेक्टेयर.

0.008

350/979/4/3

0.006

0.037

352/7

0.011

0.037

352/8

कुल रकवा (हे ० में) अर्जित रकवा (हे ० में) (2)

खसरा नं. (1)

0.142

0.405

409/1/1/2

0.405

0.141

409/1/1/3

0.026

0.140

142/2/1

0.141

0.405

409/1/1/4

0.026

कुल.

0.009

0.009

240/1005/3/1/2

0.001

0.684

797

0.002

0.047

270/2/4/1

0.013

0.014

270/2/4/2/1

0.008

0.020

270/2/11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - ललितपुर- सतना- पन्ना- रीवा- सिंगरौली (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

0.020

0.001

274/1/1/3

0.020

0.013

274/1/1/8

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

0.102

0.138

289/2/2/2/1

0.074

0.236

409/1/1/1

सतना, दिनांक 22 जुलाई 2019 0.132

0.018

408/2/1

0.032

0.014

350/1/8

0.009

0.023

277/7

1.858

कुल

क्र. 297- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर-सतना- पन्ना- रीवा- सिंगरौली (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/ निज खाता) (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम- बगहाई कोठार

(घ) क्षेत्रफल-2.164 हेक्टेयर.

6448

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2) (1)

0.102 899/1

899/3

899/2/ क/1

899/2/ क/2

899/2/ क/3

899/2/ क/4

899/2/क/5

899/2/ क/6

0.242 899/2/क/7

899/2/ क/8

899/2/ क/9

899/2/क/10

899/2/क/11

899/2/ क/12

899/2ख

900/1

0.010 900/2

900/3

913/1 क/1

913/1/ क/2

0.006 913/1/ क/ 3

913/ 1 /ख

913/2/क

913/2/ख

913/2 / ग

0.068 914

921/1

921/2/क

921/2/ख

921/3/क

921/3 / ख /1

921/3 /ख/2

921/3 /ग

921/3 /ड.

0.131 921/4/क

(1)

(2)

960/ क/1 /क

960/क / 1 /ख

960/क/2 /क

960/ क/2 / ख

960/ क/2/ ग

960/क/3

960/ ख / 1 / क/ 1

0.006 960/ ख / 1 / क/ 2

960/ख / 1 /क/3

960/ख / 1 / ख

960/ख/2

960/ ग / 1

960/ग /2

960/ घ/1

960/घ/2

967/1/क

967/1/ख

967/2

0.632 967/3

967/4

0.004 968

0.125 981

0.100 982/1

982/2

0.011 983/1

983/2

0.004 984/1

984/2

0.004 986/1

986/2

987/1

0.045 987/2/क

987/2/ख

1002/1 / क/1/ 1/ क/1

1002/1 / क/1/1/ क/2

0.260 1002/1/ क/ 2.

1002/ 1/ख

1002/1 / ग

921/4/ख/1

921/4/ख/2

921/4/ख/3

921/4/ख/4

921/4/ ग /1

921/4/ग /3

921/4/ ग /4

1002/2

0.029 1003

1011/1/क

1011/1/ख

0.015 1011/2/क

1011/2/ख 6449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

अनुसूची

1012/1 / क/1/ क

(1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/ निज खाता) 1012/1 / क/1 /ख

1012/1 / क/1 /ग/1

(क) जिला- सतना

1012/1/ क/1 / ग/2 / 1

(ख) तहसील- रघुराजनगर

1012/1 / क/1 / ग / 2 /2

(ग) ग्राम-सकरिया

1012/1 / क/1 /घ/ 1 /1

(घ) क्षेत्रफल-0.422 हेक्टेयर.

1012/1 / क/1 / घ/1 /2

खसरा नं.

1012/1/ क/1 / घ/2

1012/1 / क/1 /घ/3

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

(1)

1012/1/ क/1/घ/4

1012/1 / क/1 / घ/ 5

0.018

211/1/1/7

0.370

1012/1 / क/1/घ/6

0.308

299/9/9 , 290/1

1012/1 / क/1 / घ/7

0.032

323/12

1012/1 /क/1 /घ/8

0.012

323/13

1012/1 / क/1 / घ/9

0.006

323/14

1012/1/ क/1 / घ/10

0:006

323/15

1012/ 1 / क/2

0.012.

323/16

1012/ 1 /ख

0.006

323/17

1012/1 / ग /1

0.008

323/18

1012/1/ ग /2

0.008

323/19

1012/2

0.006

323/20

1012/3

0.422

निजी खाता भूमि योग रकवा

1012/4/ क

1012/4/ख

1012/4 / ग

1012/4/ घ

2.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना-रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु

निजी खाता भूमि योग रकवा ..

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना- रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 299- भू-अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन /निज खाता) क्र. 298- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

(क) जिला-सतना मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019

6450

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम- मनकहरी

(घ) क्षेत्रफल-0.147 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

0.005

55/2क

0.005

55/ 2ख

0.005

55/2ग

0.005

55/2 घ

0.004

56/2

0.015

102/2

0.100

241/3क

0.004

136/2ख

0.004

136/3

0.147

निजी खाता भूमि योग रकवा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना-रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 300- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निज खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम- सतरी कोठार

(घ) क्षेत्रफल-0.444 हेक्टेयर.

[भाग 1 खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

0.015 85/2/1

0.015 85/2/2

0.018 85/3/2

0.017 86/2

91

0.005

0.013 93

0.006 95

0.004 96/1

0.004 96/2

0.003 96/3

0.004 101/ 1/ख

0.005 101/2

0.003 1010/5/2/ क

0.254 1007/1

0.003 1010/5/3 /क

0.003 1010/5/3 / घ

0.003 1010/5/क/ 1

0.002 1010/5 /6 / क

0.002 1010/5/7/क

0.002 1010/5/8 /क

0.003 1010/5/9

0.002 1010/5/10/ क

0.002 1010/5/11 /क

0.002 1010/5/ 10/ ख

0.001 1010/5/3 / ख

0.001 1010/5/ 3 / ग

0.002 1010/5/12

0.002 1010/5/13

0.001 1010/5/14

0.001 1010/5/15

0.002 1010/5 / 8 /ख

0.002 1010/5/8 / ग

0.002 1010/5/7 /ख

0.002 1010/ 5/2/ ख

0.002 1010/5 /7 / ग

0.001 1010/ 5/2 / ग

0.001 1010/5/10/ग

0.001 1010/5/11 /ख

0.001 1010/5/6 /ख

0.001 1010/5/6 / ग

0.001 1010/5/17 6451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(1)

(2)

लिये आवश्यकता है:- यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के

0.001

1010/5/18

अनुसूची

0.001

1010/5/16

0.001

1010/5/5/क

0.001

1010/5/4/ख

(1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/ निज खाता)

0.001

1010/5/4/ ग

(क) जिला-सतना

0.001

1010/5/4/ घ

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

0.001

1010/5/19

(ग) ग्राम-हिनौता

0.001

1010/5/8/घ

(घ) क्षेत्रफल-0.618 हेक्टेयर.

0.001

1010/5/6/ छ

0.001

1010/5/20

खसरा नं.

0.001

1010/5/11 /ग

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

0.001

1010/5/21

(2)

(1)

0.001

1010/5/22

0.006

208/2घ/1 क

0.001

1010/5/23

0.005

208/2घ / 1 ख

0.001

1010/5/24

0.005

208/2घ/ 1 ग

0.001

1010/5/25

0.006

208/2घ/2/1

0.001

1010/5/26

0.005

208/2घ/2/2

0.001

1010/5/27

0.005

208/2घ/2/ 3

0.003

1010/5/28

0.006

208/2घ/2/4

0.001

1010/5/29

0.005

208/2घ/2/5

0.001

1010/5/30

0.009

208/23./ 1

0.001

1010/ 5/ 5 / क/ 2

0.010

208/23/2

0.001

1010/5/1/2

0.010

208/23/3

0.001

1010/5/1/3

0.010

208/23/4

0.001

1010/5/1/4

0.010

208/23/5

0.001

1010/5/5 / क /3

0.004

208/2च/1

0.001

1010/5/1/5

0.004

208/2च/ 2

0.001

1010/5/2/ घ

0.004

208/2च/3

0.444

निजी खाता भूमि योग रकवा

0.004

208/2च/4

0.004

208/2च/6

0.004

208/2च/7

0.004

208/2च/8

0.004 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना-रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

208/2च/11

0.004

208/2च/9

0.004

208/2च/10

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

0.009

208/2च/5

0.010

208/2छ/ 1

सतना, दिनांक 25 जुलाई 2019

0.012

208/2छ/2

0.011

208/20/3

0.013

208/2छ /4

0.004

209

0.026

210/ 1 क/1

क्र. 307-भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा

0.004

210/ 1 क/3 6452

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

(2) (1)

0.008 210/ 1क/4

0.004 210/1क/ 5

0.004 210/ 1क/6

0.004 210/ 1 क /7

0.004 210/ 1 क/8

0.008 210/ 1 क/9

0.008 210/1 क /10

0.004 210/16/11

0.004 210/ 1 क/12

0.004 210/ 1 क/13

0.004 210/1 क/15

0.004 210/ 1 क/16

0.004 210/ 1 क/17

0.004 210/1 क/18

0.004 210/ 1 क/19

0.008 210/1 क /20

0.008 210/1/21

0.004 210/ 1 क/22

0.004 210/ 1 क /23

0.018 210/1 ख /2क

0.016 210/ 1 ख / 2ख

0.015 210/ 1 ख / 2 ग

0.010 210/2ख / 3 क

0.016 210/2ख /3ख

0.016 210/2ख / 3 ग

0.008 210/2ख / 3 घ

0.008 211/1ख

0.004 211/1 घ

0.004 211/15.

0.018 211/2क

0.020 211/ 2ख

0.020 211/2/ ग

0.020 211/2/ घ

0.004 211/2/ड./1

0.004 211/2/च

0.004 211/2/ छ

0.004 211/2/ड./2

0.004 211/2/ झ

0.008 211/2/ञ

0.004 211/2/ट

0.004 211/2 / ठ

(2) (1)

0.004 211/2/ड

0.004 211/2/ ढ

[भाग 1

0.004

211/ 2ण

0.004

211/3

0.030

212/ 2क/ 1

0.008

212/2क/2

0.004

212/ 2क/3

0.002

212/2क/4

0.002

212/2क/5

0.010

212/ 2ख

0.618

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना-रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 308- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निज खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम- बठिया

(घ) क्षेत्रफल-0.351 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.113

11/449/1

0.021

11/2

0.050

11/449/2

0.075

17/2

0.008

42/1क

0.002

46/1क

0.020

43/3ख

0.020

43/3क 6453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

(1)

(2)

0.020

0.012 43/3 ग

144/2/1

0.002

0.005 46/ 1ख

260/1/1

0.004

0.004 45/3

260/1/3

0.002

0.003 46/1 ग

263/1/1/2

0.004

45/4

0.008

0.116 45/ 5ख

निजी खाता भूमि योग रकबा

0.002

46/1 घ

0.351

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना-रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना-रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 310- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

क्र. 309- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निज खाता) अनुसूची

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-रामपुरबाघेलान

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन /निज खाता)

(ग) नगर / ग्राम- बम्हौरी

(घ) क्षेत्रफल-0.577 हेक्टेयर.

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

खसरा नं.

(ग) ग्राम-बिरहुली

(घ) क्षेत्रफल-0.116 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

(1)

खसरा नं.

0.001

317/1 /क/1

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

0.001

317/1/क/2

(1)

(2)

0.002

317/1 /क/ 3

0.002

0.060

317/1/क/4

136/2

0.002

0.019

317/1 / क/5

143/1/ ख /1

0.002

0.003

317/1 / क/6

143/1 /ख /2

0.002

0.003

317/1 /क/7

143/1 /ख /3

0.002

0.002

317/1 /क/8

143/1/ख/4

0.002

0.002

317/1/ क/9

143/1/ख /5

0.002

0.003

317/1 / क/10

143/1/ख/6 6454

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

(2) (1)

0.001 317/ 1 /ख /1

0.001 317/1 /ख / 2

0.001 317/1 /ख / 3

0.001 317/1 /ख/ 4

0.001 317/1 / ख / 5

0.001 317/1 / ग /1/ क

0.002 317/1 / ग/1 / ख

0.002 317/1 / ग/ 1 / ग

0.001 317/ 1 / ग/ 2

0.001 317/1/ ग/3

0.001 317/1 / घ/1 / क

0.001 317/1/ घ/ 1 / ख

0.001 317/1 / घ/ 1 / ग

0.001 317/1 / घ/ 1 / घ

0.001 317/1/ घ/ 2

0.002 317/1/ घ/ 3

0.001 317/1/ घ/4/ क

0.001 317/1/ घ/4/ ख

0.001 317/1/ घ/4/ ग

0.001 317/2/क

0.001 317/2/ख

0.001 317/2 / ग

0.002 317/2/ घ

0.002 317/2/ड.

0.002 322/1/ क/2 / क

0.004 322/1 /क/2 / ख

0.002 322/1 / क/3 / क

0.002 322/1 / क/3 / ख

0.002 322/1 / क/3 / ग

0.002 322/1 / क/3 / घ

0.002 322/1 /क/3 /ड.

0.002 322/1/ ख/1 / क

0.002 322/1 /ख /1 / ख

0.002 322/1/ ख / 1 / ग

0.002 322/1 / ख/ 2 / क/ 1

0.004 322/1 / ख/ 2 /क/ 2

0.002 322/1 / ख/ 2 / ख

0.002 322/1 / ख / 2 / ग

0.002 322/1 / ख /2 / घ

0.002 322/2/क

0.002 322/2/ख

0.002 322/2 / ग

0.004 322/2/ घ

0.004 322/2/ड.

(2)

(1)

0.019 339/ 1/ ख/1

0.003 339/1 /ख / 2

0.005 339/ 1 /ख / 3

0.005 339/1 /ख /4

0.010 339/2/क/1

0.003 339/2/क/2

0.003 339/2/क/3

0.003 339/2/ क/4

0.003 339/2/क/5

0.003 339/2/क/6

0.003 339/2/क/7

0.003 339/2/क/8

0.003 339/3 /क

0.005 339/ 3 / ख

0.005 339/3 / ग

0.005 339/3/ घ

0.005 339/3 /ड.

0.005 339/3 /च

0.003 339/3 / छ

0.003 339/3/ज

0.003 339/3 / झ

0.003 339/ 3 /ञ

0.003 339/3 /ट

0.036 412/2

0.003 417/1 / ख /1/क

0.003 417/1 /ख /1 / ख

0.003 417/1 / ख /1 / ग

0.003 417/1 /ख / 1 / घ

0.003 417/1/ ख / 1 / ड.

0.003 417/1 / ख /1 /च

0.006 417/ 1 / ख / 1 / छ

0.006 417/1 / ख / 1 / ज

0.016 417/1 /ख / 2

0.001 417/2 / ख / 5

0.001 417/2/ख /7

0.001 417/2/ख/9

0.001 417/2/ख /12

0.001 417/2/ख /13

0.001 417/2/ख /14

0.001 417/2/ख /15

0.001 417/2/ग/1

0.001 417/ 2/ ग/ 2

0.001 417/2/ ग /3

0.001 417/2/ ग/4 6455

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.001

417/2/ ग/9

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

0.001

417/2/ ग/11

0.001

417/2/ ग/12

उज्जैन, दिनांक 06 जून 2019

0.001

417/2/ ग/13

0.001

417/2/ग/14

0.006

418/1

0.001

418/2/क

0.001

418/2/ख

0.001

418/2/ ग

0.001

418/2/घ

0.001

418/2/ड.

0.001

418/2/च

क्र. -6077-भू- अर्जन- 2019- प्र.क्र. 09- अ-82-2018-19 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

0.001

418/2/ छ

अनुसूची

0.029

419/2

0.012

606/1 / क/2/क

0.008

606/1 / क/2/ ख

(1 ) भूमि का वर्णन:-

0.008

606/1 / क/2/ग

(क) जिला- उज्जैन

0.008

606/1/ क/2/ घ

(ख) तहसील- उज्जैन

0.004

606/1/ क/2 / ड.

(ग) कस्बा- उज्जैन

0.004

606/1 / क/2/च

0.004

(घ) अर्जित रकबा-4.452 हेक्टेयर.

606/1 / क/2 / छ

0.004

606/1 / क/2 /ज

खसरा नं.

0.004

606/1/ क/2 / झ

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा ( हेक्टेयर में )

0.004

606/1/ क/2 /ञ

(2)

(1)

0.004

606/1 / क/ 2 /ट

0.004

606/1 /क/ 2 /ठ

0.062

2331मिन

0.004

606/1 /क/2 /ड

0.303

2332/1

0.004

606/1/ क/ 2/ ढ

0.439

2332/2

0.004

606/1 / क/ 2/ ण

0.334

0.044

2332/3

608/2

0,300

2333मिन

0.055

612/2/क

0.076

2334मिन

0.037

612/2/ख

0.042

2390

0.020

465/4/ख

0.136

2391

0.577

निजी खाता भूमि योग रकवा

0.167

2393/1

0.094

2393/2

2394

0.073

0.314

2395

2396

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना- रीवा (50 कि० मी० ) रेल लाईन दोहरीकरण हेतु रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

0.052

0.491

2397

2398

0.408 एवं मोबाईल टावर -3 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

0.125

2399

0.125

2382

0.031

2400

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6456

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

[भाग 1

(2)

(1)

0.011

2331 मिन

0.038

2333 मिन

0.046

2333मिन

0.046

2333मिन

2333मिन

0.046 एवं ट्यूबवेल 1 बंद

0.046

2333मिन

0.074

2333मिन

क्र.-6078-भू- अर्जन 2019 प्र.क्र 10-अ-82-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) कीधारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

0.063

2417/2मिन

अनुसूची

0.071

2417/2मिन

0.142

2417/2मिन

0.010

2418/2

(1) भूमि का वर्णन:-

0.021

2424

(क) जिला- उज्जैन

0.157 .

2425

(ख) तहसील- उज्जैन

0.058

2417/1

(ग) कस्बा- उज्जैन

0.021

2418/1

(घ) अर्जित रकबा 0.175 हेक्टेयर.

2421

0.030 एवं कुआं -1

2333

कुआं-1

मकानात-6

2334

खसरा क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1 ) कृष्णाबाई पति सालगराम 22x50 वर्गफीट

(2)

(1)

(2) शंकरलाल पिता मोहनलाल 20x50 वर्गफीट

2119/3/2

(3) ममता चौहान पति कमल चौहान 20x50 वर्गफीट

0.175 (नीम-8, सुरजना-2, बिल्व पत्र-2, सेतुस-1 , पीपल -1 , फूलदार वृक्ष-5)

0.175

योग .

(4) शोभाबाई पति हेमराम 20x50 वर्गफीट

(5) दिनेश नामदेव पिता मोहनलाल 20x50 वर्गफीट

(6) मंजुलाल 20x50 वर्गफीट

4.452

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को जनसुविधा की दृष्टि से पार्किंग सुविधा के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को जनसुविधा की दृष्टि से पार्किंग सुविधा के अंतर्गत

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

6457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 16 जुलाई 2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 जुलाई 2019

क्र.- 5199- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

क्र.-7776- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा द्वारा ग्राम जामनिया की उपनहर चेन क्रमांक 87 के निर्माण हेतु आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 1913 ) की धारा -11 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की शासकीय प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

(1 ) भूमि का वर्णन:-

अनुसूची

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(1 ) भूमि का वर्णन:-

(ख) तहसील-बिछुआ

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- हरदा

(ग) नगर/ग्राम-झामटा, प० ह०नं. 03, ब.नं. -150 रा.नि.मं. बिछुआ

(ग) नगर/ ग्राम- जामनिया

(घ) प्रस्तावित क्षेत्रफल 16.777 हेक्टेयर. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

(घ) क्षेत्रफल-1.710 हेक्टेयर.

खसरा नं.

भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं.

अर्जित रकवा ( हेक्टेयर में )

प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(1)

(1)

(2)

0.473

32/13, 32/14

कृषि भूमि सिंचित

0.173

33/2

कृषि भूमि सिंचित

232

0.040 0.345 कृषि भूमि सिंचित

224

0.314 0.641

33/1

कृषि भूमि सिंचित

225

0.413 योग रकबा निजि भूमि

226

0.589 1.632 शासकीय भूमि का रकबा

0.529

220/1

1

0.078 शासकीय भूमि नाला

0.355

220/4

0.656

221

1.710 हेक्टेयर

223

0.451 कुल योग शासकीय +अशासकीय भूमि

0.305

237/1

222

0.991

0.259

220/2

(2) प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - जल संसाधन विभाग , हरदा को उपनहर चेनल क्रमांक 87 के निर्माण हेतु.

0.185

220/5

0.259

220/3

0.186

220/6

0.668

236

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हरदा एवं कार्यपालय यंत्री , जल संसाधन संभाग , हरदा के द्वारा किया जा चुका है.

219

0.971

0.520

248/1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. विश्वनाथन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

0.487

248/2 6458

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

[भाग 1

(2)

(1)

0.392

154/1

0.422

155/9

0.220

155/16

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

0.448

155/5

0.445

155/8

0.608

155/6

0.111

155/7

164

0.987

0.354

165/1

0.404

166

0.208

216/2

0.202

217/4

0.250

217/8

क्र.- 5200- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पाददर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- अनुसूची

0.209

216/3

(1) भूमि का वर्णन:-

0.190

217/5

0.176

217/7

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

0.072

216/1

(ख) तहसील-बिछुआ

0.373

216/4

0.140

217/6

(ग) नगर/ग्राम- आमाकुही , प०ह०नं. 24, ब.न. - 10 रा. नि.मं-बिछुआ

0.253

217/9

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 07.420 हेक्टेयर एवं क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

0.570

215

0.442

214/2

प्रस्तावित खसरा नं.

213

प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में )

01.123 कुल रकबा योग .. 16.777

(1)

(2)

0.101

29/7

0.202

29/4

70

0.455

71

0.809 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- झामटा जलाशय (नहर रहित) बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

0.259

68/1

0.599

69

0.259

68/2

0.551

67

0.886

66

0.729

72

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:// www. chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट http: // www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

0.600

74

0.693

75/5

0.270

75/1

0.571

75/3

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

0.040

32/4

0.216

32/1

0.180

32/2

कुल रकबा योग .. 07.420 (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

6459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- झामटा जलाशय (नहर रहित) बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:// www. chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट http: // www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायलय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालय यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र.- 5201 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पाददर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-बिछुआ

(ग) नगर /ग्राम-आमाकुही , प०ह०नं. 24, ब.न. -10 रा.नि.मं-बिछुआ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 0.453 हेक्टेयर एवं क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां प्रस्तावित खसरा नं.

(1)

प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

0.172

197/1

0.054

198/1

0.057

197/2

0.019

198/2

0.057

197/3

0.018

198/3

0.014

197/4

0.005

198/4

0.014

197/5

0.005

198/5

0.015

197/6

0.004

198/6

0.015

197/7

0.004

198/7

0.453

योग..

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - कुड्डम नम्बर-2 जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http: // www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायलय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019

6460

में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जासकता है.

क्र.- 5214- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-बिछुआ

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(ग) नगर /ग्राम- बिछुआ, प०ह०नं. 28, ब.न. -271 रा.नि.मं-बिछुआ.

सीहोर, दिनांक 24 जुलाई 2019 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.571 हेक्टेयर. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

(1)

0.083

447/1

प्र.क्र. - 03-- अ-82-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

0.082

447/2

अनुसूची

0.082

447/3

(1) भूमि का वर्णन:-

0.324

448

योग... 0.571

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील-बुधनी

(ग) नगर /ग्राम-माना

(घ) क्षेत्रफल-6.629 हेक्टेयर

खसरा नं.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - कुड्डम नम्बर -2 जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(1)

रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

3.544 2.676 0.409

7/1 7/2 14

कुल रकवा 6.629

कुल किता 03

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http: // www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है तीसरी रेल लाईन हेतु भूमि-अर्जन

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

भूमि के नक्शे, ( प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी /भू-अर्जन अधिकारी बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालय यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-08-09.32.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-08-09.32.Ordinary.