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मध्यप्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 32]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2019 - श्रावण 18 , शक 1941
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2019
क्र. ई- 5-856- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती छबि भारद्वाज, आयएएस. , प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल को भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा थाइलैंड की स्वास्थ्य सेवाओं के अध्ययन हेतु दिनांक 9 से 12 जुलाई 2019 तक भ्रमण पर जाने हेतु नामांकित किये जाने के
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अनुक्रम में दिनांक 13 से 15 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती छबि भारद्वाज को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019
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भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2019
क्र. ई- 1-316-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(3)
(2)
क्र. (1)
1
अध्यक्ष, राजस्व मंडल , ग्वालियर
श्री इकबाल सिंह बैंस ( 1985 ) ,
अध्यक्ष,
माध्यमिक शिक्षा मंडल,
मध्यप्रदेश, भोपाल.
2
अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश , भोपाल श्रीमती सलीना सिंह ( 1986) ,
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग .
सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग तथा 3 श्री फैज अहमद किदवई ( 1996 ) ,
सचिव, मध्यप्रदेश शासन .
आयुक्त, पर्यटन तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम , भोपाल.
( 2 ) श्री अशोक शाह ( 1990 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई- 1-317-2019-5- एक.- श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा वि.क.अ.- सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2019
क्र. ई - 1-305-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
क्र.
(3)
(2)
(1)
1 श्री अमर पाल सिंह (2009) ,
अपर आयुक्त ( राजस्व) , सागर संभाग, सागर
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.
2
अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग, जबलपुर श्री रामप्रताप सिंह जादौन ( 2010) ,
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा
कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान
(डीएमआई) .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
3
अपर आयुक्त ( राजस्व) , भोपाल संभाग, भोपाल श्रीमती प्रीति जैन (2011 ) ,
प्राचार्य,
राजस्व प्रशिक्षण शाला, इन्दौर.
क्र. ई- 1-323-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है: -
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान
पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4)
(3)
(1)
(2)
1
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री संदीप जी आर ( 2013) ,
अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर
अपर कलेक्टर,
जिला सागर .
2 सुश्री तन्वी हुड्डा ( 2014 ) ,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मण्डला.
अपर कलेक्टर,
जिला भोपाल.
3 सुश्री ऋजु वाफना (2014) ,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना.
अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 4
अपर कलेक्टर, जिला भोपाल
सुश्री सलोनी सिडाना (2014 ) ,
अपर कलेक्टर,
जिला जबलपुर.
भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019
9 मई 2019 द्वारा दिनांक 29 अप्रैल से 8 मई 2019 तक, दस दिन तथा दिनांक 10 जून से 31 जुलाई 2019 तक, बावन दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 1 से 3 अगस्त 2019 तक, तीन दिन का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जातां है .
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 की शेष कंडिकाएं क्र. ई- 1-315-2019-5-एक.- श्री धनराजू एस. भाप्रसे ( 2009 ) , संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं संचालक, रोजगार का प्रभार अतिरिक्ति रूप से सौंपा जाता है.
यथावत् रहेंगी .
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2019
क्र. ई- 5-765 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख , भाप्रसे ( 1996 ) , आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक
क्र. ई - 5-988 - आयएएस-लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर . , आयएएस . ( 2013 ) , अपर कलेक्टर, जिला कटनी (वर्तमान पदस्थापना उपसचिव, मंत्रालय ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 3 से 22 जून 2019 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , के अनुक्रम में अब 6394
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019 उन्हें दिनांक 23 जून से 24 सितम्बर 2019 तक, चौरानवे दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई- 1-320-2019-5- एक.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-04-2019- दस -4 , दिनांक 11 जुलाई 2019 द्वारा श्री एम. कालीदुरई , भावसे ( 1996 ) , मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त की सेवाएं आयुक्त- सह - संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के पद पर पदस्थ करने हेतु इस विभाग को सौंपी गई है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(2) राज्य शासन, एतद्वारा , श्री एम. कालीदुरई, भावसे (1996 ) , मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त-सह- संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के पद पर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 1-322-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(3)
(2)
(4) (1)
1
सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री कवीन्द्र कियावत ( 2000 ) ,
सदस्य सचिव , मध्यप्रदेश खाद्य आयोग , भोपाल.
आयुक्त-सह- संचालक,
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल.
श्री राजीव शर्मा ( 2003 ) ,
आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल .
2 सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा उप प्रशासक, राजधानी परियोजना, भोपाल.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा सदस्य सचिव , मध्यप्रदेश खाद्य आयोग , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार वर्मा , भाप्रसे ( 2004 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल तथा सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल सदस्य सचिव , मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(3 ) उपरोक्तानुसार श्री राजीव शर्मा द्वारा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप यादव , भाप्रसे ( 2000 ) , आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश भोपाल तथा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग केवल आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2019
क्र. ई. - 5-671- आयएएस- लीव- एक-5.-( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ-सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 19 से 31 अगस्त 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अगस्त 2019 एवं 1 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 2 सितम्बर 2019 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य का प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-851 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस. , आयुक्त, महिला बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन , भोपाल एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग कोदिनांक 29 जुलाई से 3 अगस्त 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 जुलाई एवं 4 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश की अवधि में श्रीमती जयश्री कियावत , भाप्रसे, आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, आयुक्त, महिला बाल विकास , मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, महिला बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन , भोपाल एवं सचिव , महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एम . बी. ओझा द्वारा आयुक्त, महिला बाल विकास , मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2019
क्र. ई - 1-327-2019-5- एक. श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे ( 2000 ) , प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 1-336-2019-5-एक. श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे, (1997 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य- सचिव, राज्य योजना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री गुलशन बामरा , द्वारा सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग , प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं वि.क.अ. सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल वि.क.अ. सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना अयोग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
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क्र. ई. - 5-733- आयएएस- लीव- 5-एक.-( 1 ) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी- प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 29 जुलाई से 2 अगस्त 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे सचिव , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव , वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी-प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी- प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019
क्र. ई- 5-959 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री फ्रेंक नोबल ए. , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , कटनी को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जुलाई 2019 द्वारा दिनांक 23 जून से 20 जुलाई 2019 तक, अट्ठाईस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 एवं 3 जुलाई 2019 की कंडिका-2 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री फ्रेंक नोबल , भाप्रसे अर्जित अवकाश से लौटने पर नवीन पदस्थापना प्रबंध संचालक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) एवं उपसचिव , मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे .
भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2019
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
क्र. ई- 5-978- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन को दिनांक 15 से 24 जुलाई 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे ( 2014 ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे ( 2014 ) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई-5-991 - आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री अनिल सुचारी , आयएएस. , सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2019 द्वारा दिनांक 17 जून से 6 जुलाई 2019 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में दिनांक 7 से 12 जुलाई 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल सुचारी , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अनिल सुचारी, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल सुचारी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-992 - आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 26 से 29 जून 2019 तक, चार दिन का लघुकत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
6397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2019
क्र. ई- 5-939 - आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग/ मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग को दिनांक 6 से 21 मई 2019 तक, सोलह दिन तथा दिनांक 26 से 1 जून 2019 तक, सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2019
क्र. ई. - 5-825- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस. , महाप्रबंधक ' कार्मिक ' मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथोरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम , भोपाल को दिनांक 10 से 13 जून 2019 तक, चार दिन तथा दिनांक 20 से 22 जून 2019 तक, तीन दिन का ( कुल सात दिन ) का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019
क्र. ई- 5-687 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री नीतेश कुमार व्यास , आयएएस. , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश , भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2019 द्वारा दिनांक 25 जून से 3 जुलाई 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 25 जून से 2 जुलाई 2019 तक, आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक ) .
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2019
क्र. एफ 1 (बी) 50-2019- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2018 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में वेतनमान रुपये 56100-177500/- ( सॉतवे वेतनमान में लेवल-12 ) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4 ) में अंकित कार्यालय में अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-
स. क्र.
पदस्थापना कार्यालय/स्थल
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक
(2) 01
(1) 1
श्री मयंक तिवारी,
वार्ड क्र. 14, गुलाब स्कूल के पास, ग्राम - सकोला, शहर-कोतमा, जिला अनूपपुर, म. प्र.-484334.
2
02
सुश्री श्वेता शुक्ला,
म. नं. 233, आनंद बाग , ईदगाह रोड , राजेन्द्र वार्ड, पिपरिया, जिला होशंगाबाद, म . प्र.-461775.
(3)
(4) कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, सीधी.
कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, खण्डवा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
6398
(4)
(3)
(2)
(1)
03
3
कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर.
श्री रोहित राठौर, 92- ए, आदर्श नगर , बीएनपी रोड, देवास , जिला देवास , म . प्र.-455001 .
4
04
कार्यालय , पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी.
श्री बिन्दुसार सिंह, माता का चौक, ग्राम व पोस्ट मानहड, तहसील गौरमी, जिला भिण्ड, म. प्र.-477660.
05
5
कार्यालय , पुलिस अधीक्षक, निवाड़ी.
सुश्री निकिता गोगुलवार, 212 , श्री कृष्णा एन्कलेव , ज्योति नगर, भोपाल म. प्र.-462046 .
6
06
कार्यालय , पुलिस अधीक्षक, देवास .
सुश्री आकांक्षा बेछोटे, 137/1 , देसाई नगर , मक्सी रोड, उज्जैन म. प्र.- 456010 .
07
7
कार्यालय , पुलिस अधीक्षक, भिण्ड.
सुश्री आरती शाक्य, म. नं. - 1366 , गली नं. 02, शंकराचार्य नगर, भोपाल म. प्र.-462010.
8
08
कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, शाजापुर.
म. प्र.-452010. सुश्री वैशाली सिंह कराहलिया, 150, जीसी स्लाईस 3, स्कीम नं. 78 , इन्दौर,
09
9
कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, खरगौन.
श्री राकेश आर्य, ग्राम सेली, पोस्ट वरला, तहसील वरला, शहर सेंधवा जिला बड़वानी , म. प्र.-451666 .
10
10
कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, उज्जैन.
सुश्री नीलम बघेल, म. नं. 210, वार्ड क्र. 14 , गायत्री कालोनी, कुक्षी जिला धार , म. प्र.-454331 .
(2 ) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
(3 ) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जायेगा.
(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण , कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
(5 ) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण , वरिष्ठता , पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.
6399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(6 ) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
(8 ) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा .
(9 ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.
(10) नवनियुक्त अधिकारियों जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा .
(11 ) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूलप्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे .
(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है .
भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2019
क्र. एफ 1-44-2019- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर को दिनांक 17 से 29 जून 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 जून 2019 के पूर्ववर्ती तथा दिनांक 30 जून 2019 के पश्चात्वर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित सिंगापुर, लंदन ( UK ) की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. 2. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री अनिल माहेश्वरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
श्रीदास , अवर सचिव.
6400
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2019
फा. क्र. 3777-2019- इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नांकित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है:-
नाम (2)
क्र. (1)
1
श्री प्रदीप कुमार व्यास, संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
2
श्री सतीश चन्द्र राय, रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर.
3
श्रीमती संगीता यादव,
संकाय सदस्य ( जूनि -1 ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
पदस्थापना (3)
सिविल जिला, धार.
जिला एवं सत्र, न्यायाधीश , की हैसियत से श्री रामकुमार चौबे के स्थान पर.
षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र , न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र , न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2019
क्र. एफ- 3-34-2019- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 7335-44-उपां-टीसी- भोपाल-2018 , दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
263/2
1
अचारपुरा
264/2
265
267/1/2
(4) 13.12 01.72 05.20 23.96 44.00
योग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5) कृषि
(6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक.
शर्त.- प्रश्नाधीन भूमि के मध्य दर्शित मार्गों का प्रस्तावित अभिन्यास में समायोजन करना आवश्यक होगा
उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
6401
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 जुलाई 2019
रा. प्र. क्र. - 17- अ- 82-2018-2019- भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014. द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
क्रय किये
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
जाने वाला प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(7)
(6)
(3)
(4)
0.072
(2) चांद
(1) छिन्दवाड़ा
(5) 399/2क
केहरसिंह पि. जयराम लोधी निवासी चिखलीखुर्द .
ग्राम- चिखलीखुर्द, प. ह. नं. - 29/17 ब.न. -86
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
रा.नि.म. -चांद .
कुल योग . 0.072
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. - 18 - अ- 82-2019-2020- भू-अर्जन. -मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
6402
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(5)
(7) (1)
(2)
(3)
(4)
(6)
0.038
चांद
260/1
छिन्दवाड़ा
रामकृष्ण पि. सुगड लोधी , निवासी खैरीरानी.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
ग्राम-खैरीरानी प. ह. नं. - 36 ब.न.- 58 रा.नि.म. -चांद.
कुल योग .. 0.038
(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है .
छिन्दवाड़ा , दिनांक 29 जुलाई 2019
क्र. 3678- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22- ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .
(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में 6403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.
ग्राम- बांकानागपुर प.ह.नं. -22 ब. नं. - 195 रा.नि.मं. -चॉद.
रकबा 0.165 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजनो के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा , छिंदवाड़ा, जिला - छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3679 - भू- अर्जन -2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ- 22- ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
6404
(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-आमटा प.ह.नं.- 21 /40 ब. नं. -5
(4) रकबा 0.080 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि परिसंपत्तियां.
(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंधमें.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है. (3)
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
6405 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
क्र. 3680- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ- 22 - ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
रकबा 0.162
(2) चांद ग्राम-खैरीरानी
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-
(1) छिन्दवाड़ा
पेंच व्यपवर्तन वृहद
परियोजना के अंतर्गत प.ह.नं.-36 हेक्टेयर एवं
चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ब. नं. -56 रा.नि.मं. - चौरई.
(4). उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
6406
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
क्र. 3681 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ- 22- ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे ." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चांद
रकबा 01.200
ग्राम- हरनाखेडी
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. -36 हेक्टेयर एवं चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा.
ब. नं.-306 उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
रा.नि.मं. -चांद
परिसंपत्तियां.
(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक -01 चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
6407 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
क्र. 3682- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ- 22-ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .
(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1) छिन्दवाड़ा
(2) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा.
(4) रकबा 0.150 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
ग्राम - खमरा (3) प.ह.नं. -57 ब. नं. -90 रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा
पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- छिन्दवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) ' अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन' परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक -01 चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
6408
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
सीहोर, दिनांक 24 जुलाई 2019
क्र. संशो. - 7601.- सीहोर जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथान हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जाए.
अतः, मैं, अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, आपत्तिक हैजा विनियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सीहोर जिले को मैं अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूं किः-
(
क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों के उपहार गृहों, भोजनालयों होटलों जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों परः- 1.
बासी मिठाईयां या खराब वस्तुओं या सड़े गले फलों, सब्जियों, मांस, मछलियों अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी .
2.
ताजी मिठाईयां, नमकीन , फल , सब्जियां, दूध, दही , उबली चाय , काफी, शरबत, मांस- मछली, अण्डे, आईस्क्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थों , बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखें कि मख्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थकर अथवा अनुपयोगी न हो सके.
(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना में ये क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण " क" ( 1 ) एवं ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं से तैयार पकाये हुए भोजन, जोकि एक निश्चित अवधि उपरान्त दूषित हो जाता है, लायेगा ना ही ले जायेगा.
(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है , और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं:-
1.
जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2.
जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय एवं आयुर्वेदिक अस्पताल.
3. ऐसे आरक्षक पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो .
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीहोर/ आष्टा.
5. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वस्छता निरीक्षक सीहोर/ आष्टा/बुधनी/नसरूल्लागंज /इछावर/श्यामपुर.
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सीहोर/आष्टा/बुधनी/इछावर/नसरूल्लागंज.
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारियों अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालियों , नालो , गटरों, पानी के खड्डों, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गन्दगी को हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे .
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो तक प्रभावशील होगा.
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
6409
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2019
क्र. 02 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि ग्राम इन्द्रा तहसील बरेला जिला जबलपुर के अन्तर्गत अमझर- लौहकरी- इन्द्रा- पड़वार - बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू- अर्जन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 0.31 (2) बरेला
(3) इन्द्रा
(1) जबलपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
अमझर-लौहकरी- इन्द्रा- पड़वार- बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल निर्माण.
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2019
प्र. क्र. 5- अ- 82-2018-19 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग
(3)
(4) 0.17
सलैया पवार
(1) दतिया .
(2) बड़ौनी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया (म. प्र. ) .
(6) दतिया जिले के अंतर्गत सलैया पवांर से टका वाया छता मार्ग के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6410
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 18 जुलाई 2019
भू-अर्जन- प्र.क्र. अ-82-18-19- पत्र क्र. 293 - भू-अर्जन- 19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
(3) देवरा
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (4) 2.453 (1) सतना
(2) रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना (म. प्र. )
(6) ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली, महोबा, खजुराहो 541 कि.मी. बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. अ- 82-18-19- पत्र क्र. 294- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4) 0.106
(3) सरिसताल
(1) सतना
(2) रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना ( म. प्र. )
(6) ललितपुर -सतना-रीवा- सिंगरौली, महोबा, खजुराहो 541 कि.मी. बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 22 जुलाई 2019
प. क्र. 4059- जि.भू.अ.-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4)
तहसील/ रा.नि.मं. (2)
ग्राम/प.ह.नं./ ब. नं. (3)
(1)
धनौरा / धनौरा
सिवनी
हालौन जलाशय की मायनर नहर
निजी भूमि 0.29 शासकीय भूमि 0.05
सर्रा प.ह.नं. 08
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.
कुल भूमि 0.34
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .
प. क्र. 4063- जि.भू.अ.- 2019. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
ग्राम/प.ह.नं./ ब. नं. (3)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4)
तहसील/ रा.नि.मं. (2)
धनौरा/ धनौरा
(1) सिवनी
का वर्णन (6) हालौन जलाशय की मायनर नहर
निजी भूमि 0.26 शासकीय भूमि 0.01
पनारझिर प.ह.नं. 02
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.
कुल भूमि 0.27 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
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(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं . 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
प. क्र. 4064- जि.भू.अ.- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) तहसील/ रा.नि.मं. (2)
ग्राम/प.ह.नं./ ब. नं. (3)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4)
(1)
0.45
सिवनी धनौरा/ धनौरा
हालौन जलाशय की मायनर नहर
थांवरी प.ह.नं. 01
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
प. क्र. 4065- जि.भू.अ.- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 6413
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में) (4)
(5)
(6) (1)
तहसील/ रा.नि.मं. (2)
ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)
सिवनी घंसौर/कहानी
हालौन जलाशय की मायनर नहर
गाडाघाट प.ह.नं. 08
निजी भूमि 0.75 शासकीय भूमि 0.67
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी , जिला सिवनी.
कुल भूमि 1.42
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .
प. क्र. 4066- जि.भू.अ.- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) तहसील/ रा.नि.मं. (2)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4)
जिला (1)
ग्राम/प.ह.न. / ब. नं. (3)
धनौरा/ धनौरा
सिवनी
हालौन जलाशय की मायनर नहर
सलेमा प.ह.नं. 07
निजी भूमि 2.18 शासकीय भूमि 0.04
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं . 1 सिवनी , जिला सिवनी.
कुल भूमि 2.22
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
प. क्र. 4067- जि.भू.अ.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)
तहसील/ रा.नि.मं. (2)
घंसौर/कहानी
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में) (4) 0.65 (1) सिवनी
गोल्हिया प.ह.नं. 32
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
हालौन जलाशय की मायनर नहर
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं . 1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
प. क्र. 4068- जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.मं. (2)
(1)
सिवनी धनौरा/धनौरा
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में ) (4) 1.68
ग्राम/प.ह.न. / ब. नं. (3) खिरखिरी प.ह.नं. 08
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
हालौन जलाशय की मायनर नहर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी , जिला सिवनी.
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
प. क्र. 4070- जि.भू.अ.- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4) जिला (1)
ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)
तहसील/ रा.नि.मं. (2)
0.92 सिवनी धनौरा/ धनौरा कुरनभाटा प.ह.नं. 17
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) हालौन जलाशय की मायनर नहर
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .
प. क्र. 4071 -जि.भू.अ.- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में ) (4)
ग्राम/प.ह.न. / ब. नं. (3)
तहसील/ रा.नि.मं. (2)
(1)
1.46 सिवनी धनौरा / धनौरा खुरसीपार प.ह.नं. 07
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
हालौन जलाशय की मायनर नहर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं . 1 सिवनी , जिला सिवनी.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
प. क्र. 4073- जि.भू.अ.- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में)
(2)
ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)
(4) 1.38
(1) सिवनी धनौरा/ धनौरा
(6) हालौन जलाशय की मायनर नहर
घोघरीमाल प.ह.नं. 16
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .
प. क्र. 4074- जि.भू.अ. - 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य 6417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.मं.
(1) (2)
ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. ) (4)
(5)
(6)
0.49
सिवनी धनौरा/ धनौरा सालीवाडा प.ह.नं. 05
हालौन जलाशय की मायनर नहर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
प. क्र. 4075 - जि.भू.अ.- 2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) तहसील/ रा.नि.मं. (2)
ग्राम/प.ह.न./ ब. नं. (3)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4)
(1)
धनौरा/ धनौरा
2.47
सिवनी
हालौन जलाशय की मायनर नहर
मोहगांव प.ह.नं. 07
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी , जिला सिवनी.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
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प. क्र. 4076- जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में )
तहसील/ रा.नि.मं. (2)
घंसौर/कहानी
(1) सिवनी
(6) हालौन जलाशय की मायनर नहर
ग्राम/प.ह.न. / ब. नं. (3) गोल्हिया प.ह.नं. 32
(4) निजी भूमि 1.22 शासकीय भूमि 0.01
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.
कुल भूमि 1.23
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.
प. क्र. 4077- जि.भू.अ.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए- 101-2013- एमपीएस- 31-2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील/रा.नि.म. नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) सिवनी
(2) सिवनी रा.नि.म.
० बंडोल
(3) ग्राम-समनापुर रैयत ब.न.-542 प.ह.नं.-02
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. (म. प्र.) .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा-1.25 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 4078-जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमिभूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए-101-2013- एमपीएस- 31-2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला
पुनर्व्यवस्थापन में उचित
प्रतिकर और पारदर्शिता
तहसील रा.नि.मं.
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
का अधिकार अधिनियम,
2013 की धारा 12 के
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) (3)
(4)
(2)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना (1) सिवनी
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन
ग्राम -समनापुर माल रकबा 1.15
सिवनी
के अन्तर्गत बखारी शाखा
परियोजना नहर संभाग सिंगना
हेक्टेयर एवं
ब.न. - 01
रा.नि.म.
उपरोक्त अर्जित
से निकलने वाली मायनर ० बंडोल प.ह.नं. -02
तह.. चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
की जाने वाली
नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
भूमिपर आने
वाली संम्पत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
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क्र. 4079- जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए- 101-2013- एमपीएस- 31-2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन 'का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(4)
(2) (3)
(1)
सिवनी ग्राम-पिपरिया
सिवनी
ब.न. - 338
रा.नि.म.
० बंडोल प.ह.नं. - 02
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. (म. प्र.) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
रकबा-2.75 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
6421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्र. 4080- जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए- 101-2013- एमपीएस - 31- 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
नगर/ग्राम
जिला
पुनर्व्यवस्थापन में उचित
प्रतिकर और पारदर्शिता
तहसील/ रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
का अधिकार अधिनियम,
2013 की धारा 12 के
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) सिवनी
(3) ग्राम-जरौंदा ब.न. - 338 प.ह.नं. -02
(2) सिवनी रा.नि.म. बंडोल
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा, (म. प्र. ).
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 3.45 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
6422
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
[भाग 1 क्र. 4081 - जि.भू.अ. - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ए- 101-2013 - एमपीएस - 31-2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (1)
(2) (3)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
ग्राम- बखारी
सिवनी
सिवनी
ब.न. -391
रा.नि.म.
प.ह.नं. -01
बंडोल
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 2.49 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा , सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6423
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) सक्षम प्राधिकारी, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग - मऊगंज
जिला-रीवा ( म. प्र. )
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये )
मऊगंज, दिनांक 23 जुलाई 2019
क्र. 10 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 839 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- भाट मु. ढेरा, 784 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम भाट मु. ढेस 784 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील
जिला
(3)
(2)
(1)
मऊगंज
रीवा
भाट मु. ढेरा 784, पटवारी हल्का 25
अनुसूची
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
(5) (4)
0.028 54
क्र. 11 - भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 890 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम बराती 694 तहसील- मऊगंज , जिला- रीवा से ग्राम बराती 694 तहसील- मऊगंज जिला - रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील
(3)
(2)
(1)
रीवा
मऊगंज
बराती 694,
पटवारी हल्का 13
डिघवार.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5) 10/2
0.013 10/3
0.012
0.033 15/1
15/2
0.015
0.015 15/3 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019
6424
[भाग 1
(3)
(4)
(1)
(2)
(5)
0.022
19/3
0.023
19/4
0.024
20/1/1
30/1
0.025
0.041
30/2
0.003
24/2/2
0.035
26/2
26/3
0.004
26/4
0.013
25/1
0.019 क्र. 12 - भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 843 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - मोलैया 880 , तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम मोलैया 880 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने
वाली भूमि (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4)
(5) (1)
10
0.008 मऊगंज
रीवा
8/2
0.001
7
0.011 मोलैया 880, पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ
21/1
0.028
0.006
21/2
21/3
0.004
0.006
26/1
23/1
0.002
0.002
39/4/क
0.002
39/4/ख
0.005
39/5
0.005
11/2
0.005
22/1
0.011
22/2/ख
0.002
40
0.006 6425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्र. 13- भू- अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 842 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- तमरी ठाकुर 428 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम तमरी ठाकुर 428 तहसील- मऊगंज जिला -रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला
(2)
(3) (1)
मऊगंज
रीवा
तमरी ठाकुर 428, पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ.
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5) (4)
0.005
0.005 16/3 1/1
क्र. 14- भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 901 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - ढेरा 420 तहसील- मऊगंज , जिला - रीवा से ग्राम ढेरा 420 तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील
(2)
(3) (1)
मऊगंज
रीवा
ढेरा 420,
पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म. सीतापुर.
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5) (4)
0.012 142/2
0.004 146/1
146/2
0.005 146/3
0.004
0.010 147/1
0.004 147/3
154/2
0.008 160/1
0.007
0.006 162/1/1
163/2
0.011
0.011 167/1 6426
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019
(4)
(5) (2)
(3)
(1)
167/2
0.010
175
0.002
173/1
0.001
0.009
173/2
178
0.012
179
0.019
183/1
0.003
184
0.006
185/1
0.002
185/2
0.008
188/1
0.012
0.007
190
0.007
191
192
0.006
141/1
0.009
158/1
0.002
158/2
0.002
159
0.012
0.018
161/1/क
0.008
174
172/1
0.001
355/1/51
0.005
0.005
355/2/51
क्र. 15 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 902 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- मिसिरगवां काटन-851 तहसील- मऊगंज, जिला - रीवा से ग्राम मिसिरगवां काटन-851 तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्णन
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने जिला तहसील
वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(5) (1)
(2)
मऊगंज
58/1/ख
0.023 रीवा
मिसिरगवां काटन-851 ,
0.004
58/1 ग
59/2
0.004 पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म.
सीतापुर.
6427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 16- भू-अर्जन- कार्य -19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 838 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम बहेरी काटन 711 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम बहेरी काटन 711 तहसील - मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधितं ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला तहसील
(2)
(3) (1)
बहेरी काटन -711 मऊगंज
रीवा
पटवारी हल्का 26
ऊँची.
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के
लिये अर्जित की जाने
वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
(5)
(4)
0.008 8
9
0.008 10/1/1
0.010
0.001
0.006 11/1 /ख
11/2/3
0.007
0.008 12/1
क्र. 17 - भू-अर्जन- कार्य-19.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 841 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम तमरी 429 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम तमरी 429 तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला तहसील
(3) (1)
(2)
मऊगंज
रीवा
तमरी 429,
पटवारी हल्का 15
रजिगवाँ खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के
लिये अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
(5) (4)
29
0.031 31
0.017 24
0.005 39
0.013
0.007 41
49
0.013
0.006 56 [भाग 1 6428
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
57/1/1
0.016
0.014
57/1/2
0.020
57/3
0.001
67
68
0.009
0.011
65
0.006
33
40
0.013
0.007
42
0.002
48
0.006
54
99
0.001
0.008
69
क्र. 18 - भू- अर्जन-कार्य-19. - अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 837, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम बहेरी चौवान 712 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम बहेरी चौवान 712 तहसील-मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्णन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
वाली भूमि (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4)
(5) (1)
0.013
289
रीवा
मऊगंज
बहेरी चौवान 712
0.035
291/1
0.001 पटवारी हल्का 26 ऊँची.
294
0.007
295/1/क
0.008
295/1 /ख
क्र. 19- भू- अर्जन-कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 887, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- शुकुलगवां 992 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम शुकुलगवां 992 तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की 6429
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला तहसील
(2)
(3) (1)
मऊगंज
रीवा
शुकुलगवां 992
पटवारी हल्का 10 शुकुलगवां खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5) 455/1
0.023 456
0.011 457/2
0.010
0.002 458/2
459/1
0.016
0.020 469/1 /क
469/1 /ख
0.008 468
0.025
0.011 483
484
0.014
0.040 545/483
415/1/क
0.024 417/1/क
0.003 397
0.014
0.003 398/1
0.007 398/2
0.003 398/3
399
0.039 400
0.021
0.020 388
0.002 387
0.026 386/2/1
क्र. 20 - भू- अर्जन- कार्य-19 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 834 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम पथरहा 577 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम पथरहा 577 तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील
जिला
(2)
मऊगंज
(3) पथरहा 577 (1) रीवा
पटवारी हल्का 25 ढेरा खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5)
101/1/2
0.012
0.007 101/1/3
0.007 20 21
0.001 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
6430
क्र. 21 - भू-अर्जन- कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 895 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - खुझवा सुअरहा 201 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम खुझवा सुअरहा 201 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5) (1)
(2)
(3)
358/1
0.038 मऊगंज
रीवा
0.018
364/1
311
0.013 खुझवा सुअरहा 201 , पटवारी हल्का 5 घोरहा
0.012
310/4
309/1
0.002
0.003
222/1
0.005
0.005
222/3
222/4
0.005
223
0.010
224
0.001
0.008
225/1
0.001
226
0.010
228/2
0.009
229
0.004
230/1
0.004
230/2
0.005
231/3
0.005
231/4
232
0.026
0.008
243
0.005
244
0.003
162/1/1
0.003
162/1/2
162/2
0.015
157/1
0.022
0.002
156/1
0.004
155
150
0.005
0.007
151 6431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(3)
(4)
(5) (2)
(1)
0.010
144
0.006
146
0.005
145
0.008
52
53
0.011
54
0.017
0.003
44/1
0.003
44/2
0.003
44/3
0.001
0.002
43/4
0.001
58
62
0.017
63/1/क
0.030
0.012
63/2
0.007
65/1 /क
0.002
71/1
क्र. 22- भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 888 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- नौढ़िया-555 तहसील- मऊगंज, जिला - रीवा से ग्राम नौढ़िया -555 तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है . और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्णन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(5) (2)
(1)
980
0.014 मऊगंज
रीवा
नौढ़िया-555
990
पटवारी हल्का 06
0.018
0.019
991
नौढ़िया
994
0.020
996
0.017
0.022
998
0.008
1007
2065
0.018
2061
0.013 6432
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
(4)
(3)
(1)
(2)
2060
1445
1522
1500
1498
1497
1495
1470
1471
1450
1451
1453
1421
1420
1419
1413
1412
1293
1294
1409
1408
1310
1309
1308
1328
1329/1
1185
1183
1184
1182
1181
1180
1190
1191
1192
1193
562
561
560
554
555 (5)
0.021
0.004
0.045
0.021
0.012
0.008
0.025
0.014
0.016
0.003
0.027
0.008
0.003
0.008
0.035
0.004
0.011
0.022
0.001
0.015
0.014
0.005
0.017
0.021
0.004
0.041
0.003
0.035
0.016
0.005
0.013
0.014
0.005
0.017
0.005
0.001
0.005
0.005
0.009
0.006
0.013 6433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.003
556
545
0.005
0.002
544
0.004
543
0.009
541
542
0.012
531
0.006 क्र. 23 - भू- अर्जन- कार्य-19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 884 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम बहेरी नानकर 713 तहसील - मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम बहेरी काटन 711 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(5) (2)
(1)
121/1/2
0.006 मऊगंज
रीवा
0.006
121/1/3
0.006 बहेरी नानकर 713 पटवारी हल्का 26 ऊँची
121/2
0.007
124/1
0.002
124/2
0.003
125
0.016
118/1
126
0.020
0.006
127
0.026
221/1
0.004
331/1
0.023
330/1
0.013
329/2
0.023
327/1
0.006
359
0.001
360 शा.ख.नं. 359 में
0.005
362 शा.ख.नं. 359 में
0.004
364 शा.ख.नं. 359 में [भाग 1 6434
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
(3)
(4)
(5) (2)
(1)
0.006
363 शा.ख.नं. 359 में
0.011
366/1
366/2
0.007
0.007
366/3
366/4
0.005
123
0.004
107
0.015 क्र. 24- भू- अर्जन- कार्य-19 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 896 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- खुझवा उर्फ खजुरहा 199 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम- खुझवा उर्फ खजुरहा 199 तहसील- मऊगंज जिला -रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है . और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्णन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.015 मऊगंज
10/1 /ग
रीवा
0.005
10/4/ख
0.020
10/5
खुझवा उर्फ खजुरहा 199 पटवारी हल्का 5 घोरहा
9/2
0.010
8
0.015
0.023
6/4/1
0.012
6/4/2
0.054
3
क्र. 25 - भू- अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 898 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- भगतपुरा 765 तहसील- मऊगंज- जिला - रीवा से ग्राम - भगतपुरा 765 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित भाग 1 ]
6435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (2)
(3) (1)
मऊगंज
रीवा
भगतपुरा 765, पटवारी हल्का 5 घोरहा
अनुसूची
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5)
0.011
0.015
0.017
0.025
0.022 5/2 12 13 शा.न. 16 14 6/2 1/1
0.001 क्र. 26 - भू- अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 906, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- मैरहा टोला-555 , क तहसील - मऊगंज, जिला- रीवा से ग्राम-मैरहा टोला-555, क तहसील- मऊगंज, जिला -रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील
(1)
(3) (2)
रीवा मऊगंज
मैरहा टोला-555, क पटवारी हल्का 06 नौढ़िया
अनुसूची
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने
वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5) 1522
0.016 1551
0.009 1550
0.003 1533
0.005 1547
0.008
0.011 1545
1544
0.006 1543
0.004 1542
0.005 6436
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
(4) (1)
(2)
(3)
1540
1605
1440
1439
1437
1438
1436
1435
1432
1433
1434
1629
1364
1363
1368
1369
1356
1344
1342
1340
1301
1339
1032
1033
1034
1039
1042
1044
1046
1049
1056
1055
1057
1058
1196
1195
1202
1203
1207
1208
1209
1179 (5)
0.008
0.005
0.006
0.004
0.005
0.009
0.013
0.001
0.007
0.004
0.003
0.008
0.008
0.002
0.007
0.009
0.009
0.007
0.013
0.010
0.001
0.004
0.008
0.009
0.002
0.008
0.009
0.004
0.005
0.007
0.007
0.001
0.008
0.008
0.012
0.009
0.011
0.011
0.011
0.010
0.004
0.010 भाग 1 ]
6437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
क्र. 27- भू-अर्जन-कार्य-19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 883 , दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम्र - उरूआ 78 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम- उरूआ 78 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णनं
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (2)
(3) (1)
रीवा
मऊगंज
उरूआ 78
पटवारी हल्का 5 घोरहा खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने
वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5) (4)
49/1
0.014 48/1
0.001 48/2
0.012 44/1/1
0.027 44/1/2
0.014 45/1
0.003 45/2
0.001 27/1
0.027 47
0.014 30/1
0.008 31
0.023 क्र. 28- भू- अर्जनं- कार्य-19.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 835, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम -डोकरा माठ खुर्द 409 तहसील- मऊगंज-जिला- रीवा से ग्राम- डोकरा माठ खुर्द 409 तहसील - मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)
(2)
रीवा
मऊगंज डोकरा माठ खुर्द 409
(3) पटवारी हल्का 25 ढेरा
उपयोग के अधिकार के खसरा क्रमांक
लिये अर्जित की जाने
वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5) 7/1 /घ/2
0.004 7/2/क/1/1
0.035 7/5
0.027 7/13
0.004
0.002 7/14 6438
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
(2)
(3) (1)
[भाग 1 (4)
(5)
0.012 7/18/1
7/19/1
0.011 क्र. 29- भू- अर्जन-कार्य- 19.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 836 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - दूदाटोला 492 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम - दूदाटोला 492 तहसील- मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)
(2)
(3) रीवा
मऊगंज
दूदाटोला 492 पटवारी हल्का 25 ढेरा खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के
लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5) 1
0.008 2
0.007 6/1
0.009 7
0.001 क्र. 30 - भू-अर्जन- कार्य-19 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 897 , दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- डिघवार 391 तहसील- मऊगंज- जिला-रीवा से ग्राम- डिघवार 391 तहसील - मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)
(2)
(3) रीवा
मऊगंज
डिघवार 391 पटवारी हल्का 13
डिघवार खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5) 47/2
0.028 45/1
0.013 45/3
0.006 45/4
0.015 44/1
0.028 44/7
0.024 भाग 1 ]
6439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
क्र. 31 - भू- अर्जन- कार्य-19 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 903, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- डिघवार 393 तहसील -मऊगंज- जिला - रीवा से ग्राम- डिघवार 393 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(2)
(3)
(4) (1)
रीवा
मऊगंज
197/1 शा.ख.न. 198, 200/1 198 शा.ख.न. 197/1 में 200/1 शा.ख.न. 197/1 में
डिघवार 393 , पटवारी हल्का 13 डिघवार
204/2
127/1
126
122
121
112
113
115
119 शा.ख.न. 115 में 120 शा.ख.न. 115 में
43/2/ख
43/3
37/2
37/6
35/1
33
30/1
30/2
30/3
24/2
34
20/1/1
19/1 शा.न. 18/1 में 18/1 शा.न. 19/1 में
14/1/1
14/1/2
14/1/3
14/1/4
123/1 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
0.016
0.031
0.003
0.030
0.009
0.015
0.005
0.002
0.010
0.008
0.011
0.012
0.013
0.017
0.021
0.014
0.014
0.027
0.014
0.011
0.012
0.012
0.029
0.003
0.029
0.026
0.020
0.016
0.016
0.016
0.017
0.002 6440
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
(4)
(2)
(3)
(5) (1)
123/2
0.001
123/2
0.001
123/3
0.001
123/4
0.001
110/1
0.001
110/2
0.001
111/3
0.001 क्र. 32- भू- अर्जन-कार्य-19 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 889, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- धोरहा 264 तहसील- मऊगंज- जिला- रीवा से ग्राम- धोरहा 264 तहसील- मऊगंज जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है . अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने
वाली भूमि (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(4)
(5) (2)
रीवा
मऊगंज
112/1
0.028
113/1
0.024
107/1
0.005 धोरहा 264, पटवारी हल्का 5 घोरहा
107/2
0.005
0.005
107/3
78/2
0.052
75/2
0.004
0.011
81 सा. नं. 80 में
83
0.014
63/1
0.016
69
0.021
68/2
0.018
117/1
0.014
108/1
0.006
108/2/क
0.006
ए. के. झा, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.
6441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 14 मार्च 2019
क्र. 185- भू- अर्जन-2019.- जिला सतना स्थित ग्राम इटौर की निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि दिनांक 27 दिसम्बर 1991 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधानों के तहत टोंस जल विद्युत परियोजना हेतु अर्जित की गई थी , चूंकि यह भूमि डूब क्षेत्र से बाहर है तथा म० प्र ० पा० ज०कं० लिमिटेड जबलपुर को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन द्वारा तत्संबंधी निर्देश एफ-12-17-2007 - सात-2 ए- भोपाल दिनांक 13 अक्टूबर 2011 के क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 के क्रमांक (4 ) के प्रावधानों के तहत मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों को तत्समय भुगतान की गई प्रतिकर राशि वापस करने की दशा में निम्न अनुसूची में उल्लेखित विवरण अनुसार वापस करने का निर्णय लिया गया है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर /ग्राम- इटौर
(घ) क्षेत्रफल-55.412 हेक्टेयर.
खसरा नं .
वापस योग्य रकबा ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.177
452/1
0.061
517
0.719
518
0.210
520
0.328
521
0.081
509
0.304
510
0.170
511
515
0.930
0.344
516
0.174
519
2.205
507
527
0.703
0.101
387
(2)
(1)
386
3.488
449
0.372
0.283
550
0.405
403/2
0.349
447/1
0.243
410
0.190
411
0.587
412
0.897
549
0.532
551
0.257
420
0.330
427
2.570
206
0.061
205
1:076
547
0.918
545
0.320
548
0.947
546
0.551
543
1.044
522
0.190
438/2
0.040
406/2
0.324
134/1
0.506
132
0.909
133
0.987
134/2
0.485
120/2
0.364
124/2
0.134
417/1
0.490
120/1
0.138
417/2
446
0.450
453
0.049
440
0.497
0.312
442/2
0.563
443
444
0.526
0.546
406/1
1.015
397
0.032
398
0.502
399
0.271
400
0.911
403/1
405
0.287 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
6442
(2)
(1)
0.452
544
1.210
437
454
2.348
0.445
455
0.152
456
457
0.117
0.239
458
(3) प्रभावित क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की अवधि के अंदर अपना आपत्ति / दावा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , रामपुर बाघेलान / कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन संभाग , म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर, जिला रीवा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रस्तुत कर सकते है. उक्त अवधि का अवसान होने पर किसी प्रकार की आपत्ति/दावा स्वीकार नहीं किये जावेंगे .
0.417
459
0.085
512
0.251
513
सतना, दिनांक 04 जुलाई 2019
0.713
514
0.175
452/2
1.019
460
0.656
401
0.312
442/1
0.461
558
0.874
555
0.809
557
क्र. 262-भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
1.036
441
अनुसूची
0.835
559
0.106
103
0.190
(1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/निजी खाता) 438/1
0.212
529/2
(क) जिला-सतना
0.212
529/1
(ख) तहसील- रघुराजनगर
0.510
532
(ग) नगर /ग्राम-खैरा
0.308
539
(घ) क्षेत्रफल-0.622 हेक्टेयर.
540
0,506
0.368
502
0.121
556
कुल रकबा (हे० में ) अर्जित रकबा (हे ० में) (2)
खसरा नं. (1)
3.682
99
0.951
101
0.235
2.037
9/ 1ख /1 /1
0.271
100
0.004
0.004
9/ 1 ख /1 /3
0.802
535
0.004
0.004
9/ 1 ख /1/4
0.295
404
0.004
0.004
9/ 1 ख /1 /5
0.821
124/1
0.004
0.004
9/1ख /1 /6
0.951
101/2
0.004
0.004
9/ 1ख /1/7
0.045
102/2
0.004
0.004
9/ 1ख /1/8
55.412
योग ..
0.004
0.004
9/ 1 ख /1/9
0.004
0.004
9/ 1 ख /1 /10
0.004
0.004
9/ 1 ख / 1 /11
0.004
0.004
9/ 1ख /1 /12
0.004
0.004
9/ 1 ख / 1 /13
0.004
0.004
9/ 1ख /1/14
(2) उक्त भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , रामपुर बाघेलान / कार्यपालन यंत्री (सिविल) , भू अर्जन संभाग , म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर, जिला रीवा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) किया जा सकता है.
6443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1]
(2)
(1)
0.004
0.004
9/ 1 ख /1 /15
0.004
0.004 9/1 ख /1 /16
0.004
0.004
9/1ख /1 /17
0.004
0.004
9/1 ख/1/18
0.004
0.004 9/ 1 ख/1 /19
0.004
0.004 9/1ख /1 / 20
0.004
0.004
9/ 1 ख /1/ 21
0.004
0.004 9/ 1 ख /1/22
0.004
0.004
9/1 ख /1 /23
0.004
0.004
9/1 ख/1/24
0.002
0.002 9/ 1 ख/1/25
0.004
0.004
9/ 1 ख /1/26
0.004
0.004
9/ 1 ख /1 /27
0.002
0.002 9/ 1ख/1/28
0.002
0.002
9/ 1 ख / 1 /29
0.002
0.002
9/1/1 ख / 1 /30
0.002
0.002 9/ 1 ख / 1 / 31
0.002
0.002
9 / 1 ख / 1 / 32
0.002
0.002 9/ 1ख/1/33
0.002
0.002
9/ 1 ख/1/34
0.002
0.002
9/ 1 ख /1 /35
0.005
0.005
9/ 1 ख / 1 / 36
0.018
0.011 9/ 1 ख/ 2/3
0.007
0.004 9/2ख /4/ 3
0.004
0.006
9/2ख/4/4
0.004
0.007
9/2ख /4/5
0.005
0.011
9/2ख /4/6
0.011
0.005 9/2ख /4/7
0.005
0.005
9/2ख/4/8
0.005
0.005
9/2ख/4/9
0.005
0.005 9/2ख/4/10
0.005
0.005
9/ 2ख/ 4/ 4/11
0.005
0.005
9/2ख / 4 ख / 4/12
0.048
0.748
3/2/2/1
0.006
1.518
3/1/2
0.066
0.081
1
0.041
0.010 2/1
0.036
0.018 1/143
0.022
0.043
3/144/1
0.030
0.408
3/1/1/2/4/5/1 3 / 1 / 1 ख / 1 / क/1 /1
3/1 / 1 ख / 2 /1 / क /
0.035
0.010 3/1/1 ख /2 / 1 क/3
0.622हे.
कुल
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितापुर- सतना- पन्ना- रीवा- सिंगरौली (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 263-भू- अर्जन- 2019.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर / ग्राम- करही हरमल्ला
(घ) क्षेत्रफल-1.407 हेक्टेयर.
खसरा नं. (1)
कुल रकबा (हे० में) अर्जित रकबा (हे ० में ) (2)
0.006
0.006
77/1/3
0.004
0.004
77/1/4
0.004
0.004
77/1/5
0.004
0.004 77/1/6
0.004
0.004 77/1/7
0.004
0.004
77/1/8
0.004
0.004
77/1/9
0.004
0.004
77/1/10
0.004
0.004 77/1/11
0.004
0.004
77/1/12
0.004
0.004 77/1/13
0.004
0.004
77/1/14
0.004
0.004
77/1/15
0.004
0.004
77/1/16
0.004
0.004 77/1/17
0.004
0.004
77/1/18
0.004
0.008
78/2/2
0.004
0.008
78/2/3
0.008
0.018
78/2/4 6444
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
(2)
(1)
0.002
0.002
166/3/3
0.008
0.018
78/2/5
0.005
0.005
165/3/5
0.004
0.008
78/3/3
0.004
0.004
78/3/4
0.004
0.004
78/3/5
0.004
0.004
78/3/6
0.004
0.004
78/3/7
0.004
0.004
78/3/8
0.004
0.004
78/3/9
0.004
0.004
78/3/10
0.004
0.004 78/3/11
0.004
0.004
78/3/12
0.004
0.004
78/3/13
0.004
0.004
78/3/14
0.004
0.004
78/3/15
0.004
0.004
78/3/16
0.004
0.004
78/3/17
0.004
0.004
78/3/18
0.004
0.004
78/3/19
0.008
0.008
163/1/2
0.008
0.008
163/1/3
0.008
0.008
163/1/4
0.008
0.008
163/1/5
0.008
0.008
163/1/6
0.004
0.004
163/1/7
0.012
0.012
163/1/8
0.016
0.016
163/1/9
0.014
0.014
163/1/10
0.014
0.014
163/1/11
0.002
0.002
163/1/12
0.037
0.037
165/1/1/1/1
0.005
0.085
169/1/1/1
0.009
0.009
165/1/2/1
0.038
0.086
169/1/1/6
0.004
0.004
165/1/2/3
0.008
0.008
165/1/2/4
0.004
0.004
165/1/2/5
0.008
0.008
165/1/2/6
0.004
0.004
165/1/2/7
0.008
0.008
165/1/2/8
0.001
0.001
165/3/1
0.030
0.158
169/3
0.005
0.005
165/3/3
(2)
(1)
0.003
0.003
166/3/1
0.005
0.005
165/3/4
0.003
0.003
166/3/2
0.008
0.008
166/1/2/1
0.008
0.008
169/1/1/3
0.001
0.001
166/2/1
0.037
0.193
169/2/1/1/1
0.004
0.004
166/2/3
0.004
0.004
166/2/4
0.018
0.018 167/1
0.155
0.366
168/1/1
0.014
0.014 169/2/3/1
0.004
0.004
169/2/3/2
0.010
0.010
169/2/11/1
0.004
0.004
169/2/11/2
0.003
0.003
169/2/11/3
0.003
0.003
169/2/11/4
0.009
0.009
169/2/9
0.008
0.008
169/2/1/2/1
0.008
0.008
169/2/1/2/3
0.041
0.041 169/1/2/1
0.001
0.001 162/2/2
0.001
0.001
162/2/3
0.001
0.001
162/2/4
0.001
0.001
162/2/5
0.001
0.001
162/2/6
0.001
0.001
162/2/7
0.001
0.001
162/2/8
0.001
0.001
162/2/9
0.004
0.006
161/3/14
0.006
0.003 161/3/15
0.436
1.207
158/1
0.201
158/2
0.004
0.009
169/2/2/2
0.005
0.009
169/2/2/3
0.005
0.009
169/2/2/4
0.001
0.001 169/2/2/1
0.001
0.001 178/6/1
0.002
0.004
178/6/2
0.002
0.004
178/6/3
0.004
0.002 178/6/4
0.002
0.004
178/6/5
0.031
0.060
169/1/1/4
0.041
0.041
169/1/1/5 6445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.009
0.009
168/1/3
0.012
0.012
168/1/4
0.012
0.012
168/1/5
0.007
0.007
165/2/4
0.008
0.048
77/1/1
0.010
0.046
62/1/1
0.002
0.002
62/1/2
0.002
0.002
62/1/3
0.002
0.002
62/1/4
0.014
0.098
78/2/1
0.004
0.052
78/3/1
1.407
कुल
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - ललितपुर- सतना-पन्ना-रीवा- सिंगरौली (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 264-भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्राम-गिदुरी
(घ) क्षेत्रफल-0.370 हेक्टेयर.
खसरा नं. कुल रकबा (हे ० में ) अर्जित रकबा (हे ० में ) (2)
(1)
0.005
0.005
6/1/2
0.005
0.005
6/1/3
0.005
0.005
6/1/4
0.005
0.005
6/1/5
(2)
(1)
0.005
0.005
6/1/6
0.023
0.023
8/3/1
0.005
0.005
8/3/3
0.004
0.004
8/3/4
0.004
0.004
8/3/5
0.008
0.008
5/2/क/1
0.017
0.053
8/1/1
0.012
0.016
7/1
0.005
0.005
10/2/3/2
0.005
0.005
10/2/3/3
0.004
0.004 10/2/3/4
0.026
0.040
48/2
0.053
0.069
49
0.445
51/1/3
51/2/3
0.131
0.458
51/1/1
51/2/1/
0.445
51/1/2
51/2/2
0.004
0.004 47/2/6
0.004
0.004
47/4/18
0.002
0.005
11/1 क/1 /3
0.002
0.005
11/ 1 क/1/9
0.005
0.002 11/1क/1 /8
0.005
0.002 11/1 क/1/10
0.002
0.005
11/1 क/1/14
0.002
0.005.
11/1 क/1 /15
0.002
0.005
11/1 क/1 /4
0.004
0.004
47/3/6
0.002
0.002
47/1/1/3
0.002
0.002
47/4/3
0.002
0.002 47/1/1/8
0.004
0.004
47/4/4
0.005
0.002 11/1 क/1/7
0.003
0.002 11/1 क/1/12
0.004
0.004 47/4/23
0.004
0.004
47/3/20
0.370
कुल 6446
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
[भाग 1
(1)
(2)
0.016
0.016
240/1005/1/11
0.013
0.013
240/1005/1/12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - ललितपुर- सतना- रीवा- सिंगरौली- महोबा - खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
0.021
0.021
240/1005/1/13
0.080
0.080
240/1005/2/1
0.006
0.006
240/1005/2/2/1
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
0.006
0.006
240/1005/2/2/2
0.007
0.007
240/1005/2/2/3
0.010
0.010
240/1005/2/3
0.010
0.010
240/1005/2/4/1
0.008
0.008
240/1005/2/4/2
0.008
0.008
240/1005/2/4/3
0.009
0.009
240/1005/2/5/1
0.010
0.010
240/1005/2/5/2
क्र. 266- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
0.010
0.010
240/1005/2/5/5
अनुसूची
0.010
0.010
240/1005/2/5/6
0.005
0.005
240/1005/2/5/7
0.006
0.006
240/1005/2/5/8
(1) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
0.009
0.009
240/1005/2/5/9
(क) जिला- सतना
0.010
0.010
240/1005/2/5/3
(ख) तहसील- रघुराजनगर
0.010
0.010
240/1005/2/5/4
(ग) नगर /ग्राम- बगहा
0.009
0.009
240/1005/2/5/10
(घ) क्षेत्रफल-1.858 हेक्टेयर.
0.004
0.004
240/1005/2/5/11
0.055
0.055
240/1005/3/1/1
0.002
0.002
240/1005/3/2/1
खसरा नं. (1)
कुल रकबा (हे० में) अर्जित रकबा (हे ० में) (2)
0.005
0.005
240/1005/3/3/1
0.006
0.006
240/1005/3/4/1/1
0.122
0.122
802/2
0.006
0.006
240/1005/3/4/1/2
0.098
0.098
803/2
0.006
0.006
240/1005/3/4/1/3
0.023
0.023
240/1005/1/1
0.003
0.003
240/1005/3/5/1
0.019
0.019
240/1005/1/2/1
0.009
0.009
240/1005/3/6/1
0.005
0.005
240/1005/1/2/2
0.012
0.012
240/1005/3/7/1/1
0.005
0.005
240/1005/1/2/3
0.005
0.005
240/1005/3/7/1/2
0.007
0.007
240/1005/1/3
0.005
0.005
240/1005/3/7/1/3
0.006
0.006
240/1005/1/4
0.005
0.005
240/1005/3/7/1/4
0.030
0.030
240/1005/1/5
0.018
0.304
343/1/2/1
0.029
0.029
240/1005/1/6
0.042
0.042
343/1/3/2/1
0.009
0.009
240/1005/1/7
0.010
0.015
344/2/1
0.011
0.011
240/1005/1/8
0.028
0.043
345/1/3
0.016
0.016
240/1005/1/9
0.011
0.012
345/1/4
0.005
0.005
240/1005/1/10/1/1
0.014
0.007
345/1/6
0.004
0.004
240/1005/1/10/1/2
0.003
0.018
345/1/7
0.004
0.004
240/1005/1/10/2/1
0.017
0.202
346/3
0.002
0.002
240/1005/1/10/2/2/1
0.526
0.017
346/4
0.002 0.002
240/1005/1/10/2/2/2
0.010
0.012
348/1/1/1 6447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.041
0.162
350/1/क/1
0.033
0.262
350/ 1 /ख
0.068
0.003
351/2/1
0.263
0.028
350/1 / ग
0.008
0.022
342/1/4
क्र. 267- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
0.028
0.163
350/1/ घ/1
0.008
0.008
अनुसूची
350/979/3/1/2
0.008
0.008
350/979/3/1/3
0.008
0.008
350/979/3/1/4
(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) 0.011
350/979/3/1/1
0.033
(क) जिला-सतना
350/979/2/1
(ख) तहसील- रघुराजनगर
0.032
0.090
350/979/4/1
(ग) नगर / ग्राम- करही कोठार
0.008
350/979/4/2
(घ) क्षेत्रफल-0.026 हेक्टेयर.
0.008
350/979/4/3
0.006
0.037
352/7
0.011
0.037
352/8
कुल रकवा (हे ० में) अर्जित रकवा (हे ० में) (2)
खसरा नं. (1)
0.142
0.405
409/1/1/2
0.405
0.141
409/1/1/3
0.026
0.140
142/2/1
0.141
0.405
409/1/1/4
0.026
कुल.
0.009
0.009
240/1005/3/1/2
0.001
0.684
797
0.002
0.047
270/2/4/1
0.013
0.014
270/2/4/2/1
0.008
0.020
270/2/11
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - ललितपुर- सतना- पन्ना- रीवा- सिंगरौली (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
0.020
0.001
274/1/1/3
0.020
0.013
274/1/1/8
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
0.102
0.138
289/2/2/2/1
0.074
0.236
409/1/1/1
सतना, दिनांक 22 जुलाई 2019 0.132
0.018
408/2/1
0.032
0.014
350/1/8
0.009
0.023
277/7
1.858
कुल
क्र. 297- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर-सतना- पन्ना- रीवा- सिंगरौली (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/ निज खाता) (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम- बगहाई कोठार
(घ) क्षेत्रफल-2.164 हेक्टेयर.
6448
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2) (1)
0.102 899/1
899/3
899/2/ क/1
899/2/ क/2
899/2/ क/3
899/2/ क/4
899/2/क/5
899/2/ क/6
0.242 899/2/क/7
899/2/ क/8
899/2/ क/9
899/2/क/10
899/2/क/11
899/2/ क/12
899/2ख
900/1
0.010 900/2
900/3
913/1 क/1
913/1/ क/2
0.006 913/1/ क/ 3
913/ 1 /ख
913/2/क
913/2/ख
913/2 / ग
0.068 914
921/1
921/2/क
921/2/ख
921/3/क
921/3 / ख /1
921/3 /ख/2
921/3 /ग
921/3 /ड.
0.131 921/4/क
(1)
(2)
960/ क/1 /क
960/क / 1 /ख
960/क/2 /क
960/ क/2 / ख
960/ क/2/ ग
960/क/3
960/ ख / 1 / क/ 1
0.006 960/ ख / 1 / क/ 2
960/ख / 1 /क/3
960/ख / 1 / ख
960/ख/2
960/ ग / 1
960/ग /2
960/ घ/1
960/घ/2
967/1/क
967/1/ख
967/2
0.632 967/3
967/4
0.004 968
0.125 981
0.100 982/1
982/2
0.011 983/1
983/2
0.004 984/1
984/2
0.004 986/1
986/2
987/1
0.045 987/2/क
987/2/ख
1002/1 / क/1/ 1/ क/1
1002/1 / क/1/1/ क/2
0.260 1002/1/ क/ 2.
1002/ 1/ख
1002/1 / ग
921/4/ख/1
921/4/ख/2
921/4/ख/3
921/4/ख/4
921/4/ ग /1
921/4/ग /3
921/4/ ग /4
1002/2
0.029 1003
1011/1/क
1011/1/ख
0.015 1011/2/क
1011/2/ख 6449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
अनुसूची
1012/1 / क/1/ क
(1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/ निज खाता) 1012/1 / क/1 /ख
1012/1 / क/1 /ग/1
(क) जिला- सतना
1012/1/ क/1 / ग/2 / 1
(ख) तहसील- रघुराजनगर
1012/1 / क/1 / ग / 2 /2
(ग) ग्राम-सकरिया
1012/1 / क/1 /घ/ 1 /1
(घ) क्षेत्रफल-0.422 हेक्टेयर.
1012/1 / क/1 / घ/1 /2
खसरा नं.
1012/1/ क/1 / घ/2
1012/1 / क/1 /घ/3
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
(1)
1012/1/ क/1/घ/4
1012/1 / क/1 / घ/ 5
0.018
211/1/1/7
0.370
1012/1 / क/1/घ/6
0.308
299/9/9 , 290/1
1012/1 / क/1 / घ/7
0.032
323/12
1012/1 /क/1 /घ/8
0.012
323/13
1012/1 / क/1 / घ/9
0.006
323/14
1012/1/ क/1 / घ/10
0:006
323/15
1012/ 1 / क/2
0.012.
323/16
1012/ 1 /ख
0.006
323/17
1012/1 / ग /1
0.008
323/18
1012/1/ ग /2
0.008
323/19
1012/2
0.006
323/20
1012/3
0.422
निजी खाता भूमि योग रकवा
1012/4/ क
1012/4/ख
1012/4 / ग
1012/4/ घ
2.164
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना-रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु
निजी खाता भूमि योग रकवा ..
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना- रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 299- भू-अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन /निज खाता) क्र. 298- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
(क) जिला-सतना मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019
6450
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम- मनकहरी
(घ) क्षेत्रफल-0.147 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
0.005
55/2क
0.005
55/ 2ख
0.005
55/2ग
0.005
55/2 घ
0.004
56/2
0.015
102/2
0.100
241/3क
0.004
136/2ख
0.004
136/3
0.147
निजी खाता भूमि योग रकवा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना-रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 300- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निज खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम- सतरी कोठार
(घ) क्षेत्रफल-0.444 हेक्टेयर.
[भाग 1 खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
0.015 85/2/1
0.015 85/2/2
0.018 85/3/2
0.017 86/2
91
0.005
0.013 93
0.006 95
0.004 96/1
0.004 96/2
0.003 96/3
0.004 101/ 1/ख
0.005 101/2
0.003 1010/5/2/ क
0.254 1007/1
0.003 1010/5/3 /क
0.003 1010/5/3 / घ
0.003 1010/5/क/ 1
0.002 1010/5 /6 / क
0.002 1010/5/7/क
0.002 1010/5/8 /क
0.003 1010/5/9
0.002 1010/5/10/ क
0.002 1010/5/11 /क
0.002 1010/5/ 10/ ख
0.001 1010/5/3 / ख
0.001 1010/5/ 3 / ग
0.002 1010/5/12
0.002 1010/5/13
0.001 1010/5/14
0.001 1010/5/15
0.002 1010/5 / 8 /ख
0.002 1010/5/8 / ग
0.002 1010/5/7 /ख
0.002 1010/ 5/2/ ख
0.002 1010/5 /7 / ग
0.001 1010/ 5/2 / ग
0.001 1010/5/10/ग
0.001 1010/5/11 /ख
0.001 1010/5/6 /ख
0.001 1010/5/6 / ग
0.001 1010/5/17 6451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(1)
(2)
लिये आवश्यकता है:- यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के
0.001
1010/5/18
अनुसूची
0.001
1010/5/16
0.001
1010/5/5/क
0.001
1010/5/4/ख
(1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/ निज खाता)
0.001
1010/5/4/ ग
(क) जिला-सतना
0.001
1010/5/4/ घ
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
0.001
1010/5/19
(ग) ग्राम-हिनौता
0.001
1010/5/8/घ
(घ) क्षेत्रफल-0.618 हेक्टेयर.
0.001
1010/5/6/ छ
0.001
1010/5/20
खसरा नं.
0.001
1010/5/11 /ग
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
0.001
1010/5/21
(2)
(1)
0.001
1010/5/22
0.006
208/2घ/1 क
0.001
1010/5/23
0.005
208/2घ / 1 ख
0.001
1010/5/24
0.005
208/2घ/ 1 ग
0.001
1010/5/25
0.006
208/2घ/2/1
0.001
1010/5/26
0.005
208/2घ/2/2
0.001
1010/5/27
0.005
208/2घ/2/ 3
0.003
1010/5/28
0.006
208/2घ/2/4
0.001
1010/5/29
0.005
208/2घ/2/5
0.001
1010/5/30
0.009
208/23./ 1
0.001
1010/ 5/ 5 / क/ 2
0.010
208/23/2
0.001
1010/5/1/2
0.010
208/23/3
0.001
1010/5/1/3
0.010
208/23/4
0.001
1010/5/1/4
0.010
208/23/5
0.001
1010/5/5 / क /3
0.004
208/2च/1
0.001
1010/5/1/5
0.004
208/2च/ 2
0.001
1010/5/2/ घ
0.004
208/2च/3
0.444
निजी खाता भूमि योग रकवा
0.004
208/2च/4
0.004
208/2च/6
0.004
208/2च/7
0.004
208/2च/8
0.004 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना-रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.
208/2च/11
0.004
208/2च/9
0.004
208/2च/10
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
0.009
208/2च/5
0.010
208/2छ/ 1
सतना, दिनांक 25 जुलाई 2019
0.012
208/2छ/2
0.011
208/20/3
0.013
208/2छ /4
0.004
209
0.026
210/ 1 क/1
क्र. 307-भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा
0.004
210/ 1 क/3 6452
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
(2) (1)
0.008 210/ 1क/4
0.004 210/1क/ 5
0.004 210/ 1क/6
0.004 210/ 1 क /7
0.004 210/ 1 क/8
0.008 210/ 1 क/9
0.008 210/1 क /10
0.004 210/16/11
0.004 210/ 1 क/12
0.004 210/ 1 क/13
0.004 210/1 क/15
0.004 210/ 1 क/16
0.004 210/ 1 क/17
0.004 210/1 क/18
0.004 210/ 1 क/19
0.008 210/1 क /20
0.008 210/1/21
0.004 210/ 1 क/22
0.004 210/ 1 क /23
0.018 210/1 ख /2क
0.016 210/ 1 ख / 2ख
0.015 210/ 1 ख / 2 ग
0.010 210/2ख / 3 क
0.016 210/2ख /3ख
0.016 210/2ख / 3 ग
0.008 210/2ख / 3 घ
0.008 211/1ख
0.004 211/1 घ
0.004 211/15.
0.018 211/2क
0.020 211/ 2ख
0.020 211/2/ ग
0.020 211/2/ घ
0.004 211/2/ड./1
0.004 211/2/च
0.004 211/2/ छ
0.004 211/2/ड./2
0.004 211/2/ झ
0.008 211/2/ञ
0.004 211/2/ट
0.004 211/2 / ठ
(2) (1)
0.004 211/2/ड
0.004 211/2/ ढ
[भाग 1
0.004
211/ 2ण
0.004
211/3
0.030
212/ 2क/ 1
0.008
212/2क/2
0.004
212/ 2क/3
0.002
212/2क/4
0.002
212/2क/5
0.010
212/ 2ख
0.618
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना-रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 308- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निज खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम- बठिया
(घ) क्षेत्रफल-0.351 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.113
11/449/1
0.021
11/2
0.050
11/449/2
0.075
17/2
0.008
42/1क
0.002
46/1क
0.020
43/3ख
0.020
43/3क 6453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
(1)
(2)
0.020
0.012 43/3 ग
144/2/1
0.002
0.005 46/ 1ख
260/1/1
0.004
0.004 45/3
260/1/3
0.002
0.003 46/1 ग
263/1/1/2
0.004
45/4
0.008
0.116 45/ 5ख
निजी खाता भूमि योग रकबा
0.002
46/1 घ
0.351
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना-रीवा (50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - सतना-रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 310- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
क्र. 309- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निज खाता) अनुसूची
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-रामपुरबाघेलान
(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन /निज खाता)
(ग) नगर / ग्राम- बम्हौरी
(घ) क्षेत्रफल-0.577 हेक्टेयर.
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
खसरा नं.
(ग) ग्राम-बिरहुली
(घ) क्षेत्रफल-0.116 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
(1)
खसरा नं.
0.001
317/1 /क/1
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
0.001
317/1/क/2
(1)
(2)
0.002
317/1 /क/ 3
0.002
0.060
317/1/क/4
136/2
0.002
0.019
317/1 / क/5
143/1/ ख /1
0.002
0.003
317/1 / क/6
143/1 /ख /2
0.002
0.003
317/1 /क/7
143/1 /ख /3
0.002
0.002
317/1 /क/8
143/1/ख/4
0.002
0.002
317/1/ क/9
143/1/ख /5
0.002
0.003
317/1 / क/10
143/1/ख/6 6454
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
(2) (1)
0.001 317/ 1 /ख /1
0.001 317/1 /ख / 2
0.001 317/1 /ख / 3
0.001 317/1 /ख/ 4
0.001 317/1 / ख / 5
0.001 317/1 / ग /1/ क
0.002 317/1 / ग/1 / ख
0.002 317/1 / ग/ 1 / ग
0.001 317/ 1 / ग/ 2
0.001 317/1/ ग/3
0.001 317/1 / घ/1 / क
0.001 317/1/ घ/ 1 / ख
0.001 317/1 / घ/ 1 / ग
0.001 317/1 / घ/ 1 / घ
0.001 317/1/ घ/ 2
0.002 317/1/ घ/ 3
0.001 317/1/ घ/4/ क
0.001 317/1/ घ/4/ ख
0.001 317/1/ घ/4/ ग
0.001 317/2/क
0.001 317/2/ख
0.001 317/2 / ग
0.002 317/2/ घ
0.002 317/2/ड.
0.002 322/1/ क/2 / क
0.004 322/1 /क/2 / ख
0.002 322/1 / क/3 / क
0.002 322/1 / क/3 / ख
0.002 322/1 / क/3 / ग
0.002 322/1 / क/3 / घ
0.002 322/1 /क/3 /ड.
0.002 322/1/ ख/1 / क
0.002 322/1 /ख /1 / ख
0.002 322/1/ ख / 1 / ग
0.002 322/1 / ख/ 2 / क/ 1
0.004 322/1 / ख/ 2 /क/ 2
0.002 322/1 / ख/ 2 / ख
0.002 322/1 / ख / 2 / ग
0.002 322/1 / ख /2 / घ
0.002 322/2/क
0.002 322/2/ख
0.002 322/2 / ग
0.004 322/2/ घ
0.004 322/2/ड.
(2)
(1)
0.019 339/ 1/ ख/1
0.003 339/1 /ख / 2
0.005 339/ 1 /ख / 3
0.005 339/1 /ख /4
0.010 339/2/क/1
0.003 339/2/क/2
0.003 339/2/क/3
0.003 339/2/ क/4
0.003 339/2/क/5
0.003 339/2/क/6
0.003 339/2/क/7
0.003 339/2/क/8
0.003 339/3 /क
0.005 339/ 3 / ख
0.005 339/3 / ग
0.005 339/3/ घ
0.005 339/3 /ड.
0.005 339/3 /च
0.003 339/3 / छ
0.003 339/3/ज
0.003 339/3 / झ
0.003 339/ 3 /ञ
0.003 339/3 /ट
0.036 412/2
0.003 417/1 / ख /1/क
0.003 417/1 /ख /1 / ख
0.003 417/1 / ख /1 / ग
0.003 417/1 /ख / 1 / घ
0.003 417/1/ ख / 1 / ड.
0.003 417/1 / ख /1 /च
0.006 417/ 1 / ख / 1 / छ
0.006 417/1 / ख / 1 / ज
0.016 417/1 /ख / 2
0.001 417/2 / ख / 5
0.001 417/2/ख /7
0.001 417/2/ख/9
0.001 417/2/ख /12
0.001 417/2/ख /13
0.001 417/2/ख /14
0.001 417/2/ख /15
0.001 417/2/ग/1
0.001 417/ 2/ ग/ 2
0.001 417/2/ ग /3
0.001 417/2/ ग/4 6455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.001
417/2/ ग/9
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
0.001
417/2/ ग/11
0.001
417/2/ ग/12
उज्जैन, दिनांक 06 जून 2019
0.001
417/2/ ग/13
0.001
417/2/ग/14
0.006
418/1
0.001
418/2/क
0.001
418/2/ख
0.001
418/2/ ग
0.001
418/2/घ
0.001
418/2/ड.
0.001
418/2/च
क्र. -6077-भू- अर्जन- 2019- प्र.क्र. 09- अ-82-2018-19 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
0.001
418/2/ छ
अनुसूची
0.029
419/2
0.012
606/1 / क/2/क
0.008
606/1 / क/2/ ख
(1 ) भूमि का वर्णन:-
0.008
606/1 / क/2/ग
(क) जिला- उज्जैन
0.008
606/1/ क/2/ घ
(ख) तहसील- उज्जैन
0.004
606/1/ क/2 / ड.
(ग) कस्बा- उज्जैन
0.004
606/1 / क/2/च
0.004
(घ) अर्जित रकबा-4.452 हेक्टेयर.
606/1 / क/2 / छ
0.004
606/1 / क/2 /ज
खसरा नं.
0.004
606/1/ क/2 / झ
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा ( हेक्टेयर में )
0.004
606/1/ क/2 /ञ
(2)
(1)
0.004
606/1 / क/ 2 /ट
0.004
606/1 /क/ 2 /ठ
0.062
2331मिन
0.004
606/1 /क/2 /ड
0.303
2332/1
0.004
606/1/ क/ 2/ ढ
0.439
2332/2
0.004
606/1 / क/ 2/ ण
0.334
0.044
2332/3
608/2
0,300
2333मिन
0.055
612/2/क
0.076
2334मिन
0.037
612/2/ख
0.042
2390
0.020
465/4/ख
0.136
2391
0.577
निजी खाता भूमि योग रकवा
0.167
2393/1
0.094
2393/2
2394
0.073
0.314
2395
2396
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना- रीवा (50 कि० मी० ) रेल लाईन दोहरीकरण हेतु रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
0.052
0.491
2397
2398
0.408 एवं मोबाईल टावर -3 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
0.125
2399
0.125
2382
0.031
2400
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6456
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
[भाग 1
(2)
(1)
0.011
2331 मिन
0.038
2333 मिन
0.046
2333मिन
0.046
2333मिन
2333मिन
0.046 एवं ट्यूबवेल 1 बंद
0.046
2333मिन
0.074
2333मिन
क्र.-6078-भू- अर्जन 2019 प्र.क्र 10-अ-82-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) कीधारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
0.063
2417/2मिन
अनुसूची
0.071
2417/2मिन
0.142
2417/2मिन
0.010
2418/2
(1) भूमि का वर्णन:-
0.021
2424
(क) जिला- उज्जैन
0.157 .
2425
(ख) तहसील- उज्जैन
0.058
2417/1
(ग) कस्बा- उज्जैन
0.021
2418/1
(घ) अर्जित रकबा 0.175 हेक्टेयर.
2421
0.030 एवं कुआं -1
2333
कुआं-1
मकानात-6
2334
खसरा क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1 ) कृष्णाबाई पति सालगराम 22x50 वर्गफीट
(2)
(1)
(2) शंकरलाल पिता मोहनलाल 20x50 वर्गफीट
2119/3/2
(3) ममता चौहान पति कमल चौहान 20x50 वर्गफीट
0.175 (नीम-8, सुरजना-2, बिल्व पत्र-2, सेतुस-1 , पीपल -1 , फूलदार वृक्ष-5)
0.175
योग .
(4) शोभाबाई पति हेमराम 20x50 वर्गफीट
(5) दिनेश नामदेव पिता मोहनलाल 20x50 वर्गफीट
(6) मंजुलाल 20x50 वर्गफीट
4.452
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को जनसुविधा की दृष्टि से पार्किंग सुविधा के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को जनसुविधा की दृष्टि से पार्किंग सुविधा के अंतर्गत
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.
6457
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 16 जुलाई 2019
छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 जुलाई 2019
क्र.- 5199- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
क्र.-7776- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा द्वारा ग्राम जामनिया की उपनहर चेन क्रमांक 87 के निर्माण हेतु आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 1913 ) की धारा -11 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की शासकीय प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
(1 ) भूमि का वर्णन:-
अनुसूची
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(1 ) भूमि का वर्णन:-
(ख) तहसील-बिछुआ
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- हरदा
(ग) नगर/ग्राम-झामटा, प० ह०नं. 03, ब.नं. -150 रा.नि.मं. बिछुआ
(ग) नगर/ ग्राम- जामनिया
(घ) प्रस्तावित क्षेत्रफल 16.777 हेक्टेयर. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
(घ) क्षेत्रफल-1.710 हेक्टेयर.
खसरा नं.
भूमि का विवरण
प्रस्तावित खसरा नं.
अर्जित रकवा ( हेक्टेयर में )
प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(1)
(1)
(2)
0.473
32/13, 32/14
कृषि भूमि सिंचित
0.173
33/2
कृषि भूमि सिंचित
232
0.040 0.345 कृषि भूमि सिंचित
224
0.314 0.641
33/1
कृषि भूमि सिंचित
225
0.413 योग रकबा निजि भूमि
226
0.589 1.632 शासकीय भूमि का रकबा
0.529
220/1
1
0.078 शासकीय भूमि नाला
0.355
220/4
0.656
221
1.710 हेक्टेयर
223
0.451 कुल योग शासकीय +अशासकीय भूमि
0.305
237/1
222
0.991
0.259
220/2
(2) प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - जल संसाधन विभाग , हरदा को उपनहर चेनल क्रमांक 87 के निर्माण हेतु.
0.185
220/5
0.259
220/3
0.186
220/6
0.668
236
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हरदा एवं कार्यपालय यंत्री , जल संसाधन संभाग , हरदा के द्वारा किया जा चुका है.
219
0.971
0.520
248/1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. विश्वनाथन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
0.487
248/2 6458
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
[भाग 1
(2)
(1)
0.392
154/1
0.422
155/9
0.220
155/16
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
0.448
155/5
0.445
155/8
0.608
155/6
0.111
155/7
164
0.987
0.354
165/1
0.404
166
0.208
216/2
0.202
217/4
0.250
217/8
क्र.- 5200- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पाददर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- अनुसूची
0.209
216/3
(1) भूमि का वर्णन:-
0.190
217/5
0.176
217/7
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
0.072
216/1
(ख) तहसील-बिछुआ
0.373
216/4
0.140
217/6
(ग) नगर/ग्राम- आमाकुही , प०ह०नं. 24, ब.न. - 10 रा. नि.मं-बिछुआ
0.253
217/9
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 07.420 हेक्टेयर एवं क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
0.570
215
0.442
214/2
प्रस्तावित खसरा नं.
213
प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में )
01.123 कुल रकबा योग .. 16.777
(1)
(2)
0.101
29/7
0.202
29/4
70
0.455
71
0.809 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- झामटा जलाशय (नहर रहित) बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
0.259
68/1
0.599
69
0.259
68/2
0.551
67
0.886
66
0.729
72
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:// www. chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट http: // www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
0.600
74
0.693
75/5
0.270
75/1
0.571
75/3
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
0.040
32/4
0.216
32/1
0.180
32/2
कुल रकबा योग .. 07.420 (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
6459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- झामटा जलाशय (नहर रहित) बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:// www. chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट http: // www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायलय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालय यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र.- 5201 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पाददर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन:-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-बिछुआ
(ग) नगर /ग्राम-आमाकुही , प०ह०नं. 24, ब.न. -10 रा.नि.मं-बिछुआ
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 0.453 हेक्टेयर एवं क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां प्रस्तावित खसरा नं.
(1)
प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
0.172
197/1
0.054
198/1
0.057
197/2
0.019
198/2
0.057
197/3
0.018
198/3
0.014
197/4
0.005
198/4
0.014
197/5
0.005
198/5
0.015
197/6
0.004
198/6
0.015
197/7
0.004
198/7
0.453
योग..
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - कुड्डम नम्बर-2 जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http: // www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायलय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019
6460
में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जासकता है.
क्र.- 5214- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन:-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-बिछुआ
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(ग) नगर /ग्राम- बिछुआ, प०ह०नं. 28, ब.न. -271 रा.नि.मं-बिछुआ.
सीहोर, दिनांक 24 जुलाई 2019 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.571 हेक्टेयर. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
खसरा नं.
प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
(1)
0.083
447/1
प्र.क्र. - 03-- अ-82-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
0.082
447/2
अनुसूची
0.082
447/3
(1) भूमि का वर्णन:-
0.324
448
योग... 0.571
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील-बुधनी
(ग) नगर /ग्राम-माना
(घ) क्षेत्रफल-6.629 हेक्टेयर
खसरा नं.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - कुड्डम नम्बर -2 जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(1)
रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
3.544 2.676 0.409
7/1 7/2 14
कुल रकवा 6.629
कुल किता 03
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http: // www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है तीसरी रेल लाईन हेतु भूमि-अर्जन
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
भूमि के नक्शे, ( प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी /भू-अर्जन अधिकारी बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालय यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय