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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 345]
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 2019- श्रावण 22, शक 1941
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2019
क्र. 13604-222 - इक्कीस अ (प्रा. ) अधि. मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
689 690
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अंगस्त 2019
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ९ सन् २०१ ९ .
मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९.
[दिनांक ९ अगस्त, २०१ ९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक १३ अगस्त, २०१ ९ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , १ ९ ७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.
धारा ७२ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, १ ९ ७२ (क्रमांक २४ सन् १ ९७३ ) की धारा ७२ में, उपधारा ( २ ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
" परंतु राज्य सरकार ऐसी गठित समिति को विघटित करने के लिए सक्षम होगी तथा उसके स्थान पर एक निर्वाचित मण्डी समिति के गठन किए जाने तक एक भारसाधक अधिकारी नियुक्त करेगी. " .
निरसन
तथा
३. ( १ ) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( संशोधन ) अध्यादेश, २०१ ९ ( क्रमांक १ सन् २०१ ९ ) एतद्वारा निरसित व्यावृत्ति.
किया जाता है.
(२ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2019
क्र. 13604-222- इक्कीस अ(प्रा.) अधि. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( संशोधन ) अधिनियम , 2019 ( क्रमांक 9 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 9 OF 2019
THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019 .
[Received the assent of the Governor on the 9th August, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra -ordinary) " , dated the 13th August, 2019] .
An Act further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam , 2019 .
Amendment of Section 72.
2. In Section 72 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , in sub - section (2) , for full stop , colon shall be substituted , and thereafter the following proviso shall be inserted , namely :-
"Provided that the State Government shall be competent to dissolve such constituted com- mittee and appoint an officer in- charge in place thereof till the constitution of an elected market committee . " .
Repeal and saving.
3. ( 1) The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh , 2019 (No. 1 of 2019) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन. सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.