ध्य प्र
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2019- श्रावण 23, शक 1941
क्रमांक 347]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019
क्र. 13682-225- इक्कीस-अ (प्रा. ) अधि. मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ११ सन् २०१६
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१६
[दिनांक १३ अगस्त, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १४ अगस्त, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम , २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अधिनियम , २०१६ है.
693 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2019
694
अनुसूची का २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं संशेधन.
अर्थात्:-
अधिकारिता
मुख्य परिसर
अनुक्रमांक
प्रायोजी निकाय का नाम
प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति
निजी विश्वविद्यालय का नाम
(६)
(५)
(४)
(३)
(२)
(9)
"३४
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल.
मध्यप्रदेश पब्लिक, ट्रस्ट अधिनियम , १६५१ (क्रमांक ३० सन् १६५१ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.
श्री अग्रवाल एजुकेशनल पब्लिक ट्रस्ट, २५० , सागर प्लाजा, जोन-२ एम.पी.नगर, भोपाल
संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय, कटारा एक्सटेंशन , सहारा बायपास रोड भोपाल.
३५
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
मंगलायतन विश्वविद्यालय , जबलपुर.
कंपनी अधिनियम , १६५६ ( १६५६ का १) की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी.
सर्वसहारा फाउन्डेशन, एस-१६१ / सी सेकंड फ्लोर, मानक कॉम्पलेक्स, शकरपुर नई दिल्ली- ६२ .
मंगलायतन विश्वविद्यालय, एन.एच-१२ ए , शारदा देवी मंदिर के पास रिछाई, बरेला जबलपुर.
३६
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, भोपाल.
इंफोटेक एज्यूकेशन सोसाइटी, आई.ई.एस. कैम्पस कलखेड़ा रातीबड़ मेन रोड, भोपाल.
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १६७३ (क्रमांक ४४ सन् १६७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.
आई.ई.एस. विश्वविद्यालय आई.ई.एस. केम्पस, कलखेड़ा रातीबड़, मेन रोड भोपाल.
३७
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश." सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन.
गुरू हरगोविंद सोसाइटी, १३ , लाला लाजपत राय कॉलोनी , रायसेन रोड, भोपाल.
सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम अगारिया चोपड़ा, जिला रायेसन.
म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १६७३ (क्रमांक ४४ १६७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.
भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2019
क्र. 13682-225- इक्कीस-अ (प्रा.) - अधि. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३ ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
694
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2019
MADHYA PRADESH ACT
NO . 11 OF 2019
THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA ( STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM , 2019
[Received the assent of the Governor on the 13th August , 2019 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary) " , dated the 14th August, 2019. ] An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan ) Adhiniyam , 2007 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows : -
Short title.
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam , 2019.
Amendment of Schedule.
2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No . 17 of 2007 ) , after serial number 33 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be added , namely: -
S.No.
Name of Sponsoring body
Name of Private university
Jurisdiction Main campus
Mode of
forming
Sponsoring
body
(4) (2)
(3)
(1)
"34.
registered under Public Trust, the Madhya Pradesh Public Trust Act , 1951 (No. 30 of 1951)
Shri Agrawal Educational Public Trust , 250 , Sagar Plaza, Zone-2 M.P. Nagar, Bhopal .
Sanjeev Agrawal Global Educational University, Bhopal.
35. Mangalayatan University, Jabalpur.
Company registered under Section 25 of the Companies Act , 1956 (No. 1 of
Sarvsahara Foundation, S-191/C 2nd Floor, Manak Complex,
(6)
(5)
Whole of Madhya Pradesh.
Sanjeev Agrawal Global Educational University, Katara Extension, Sahara Bypass Road, Bhopal .
Whole of Madhya Pradesh.
Mangalayatan University, NH- 12 A, Near Sharda Devi Mandir Richai , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2019
694 (2)
(4)
(3)
(2)
Shakarpur, New Delhi - 92 .
36.
I.E.S University, Bhopal.
Infotech Education Society I.E.S. Campus, Kalkheda Ratibad MainRoad, Bhopal.
37. Sam Global University, Raisen.
Road, Bhopal. Guru Hargovind Society, 13 , Lala Lajpat Rai Colony, Raisen (5)
(6)
1956).
Barela, Jabalpur.
Whole of Madhya Pradesh .
I.E.S University, I.E.S. Campus
Kalkheda Ratibad Main Road, Bhopal .
Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam , 1973 (No. 44 of 1973)
Whole of Madhya Pradesh . " ;
Sam Global University, Village Agariya Chopda, District Raisen .
Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973 )
भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019
क्र. 13683-224- इक्कीसअ (प्रा.) अधि. मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतदद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १० सन् २०१६
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१६
[ दिनांक १३ अगस्त, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " में दिनांक १४ अगस्त, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ] मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १६७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम. भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
694(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2019
संक्षिप्त नाम १. (१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन ) अधिनियम, २०१६ है.
और प्रारंभ.
(२) यह " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १६७३ (क्रमांक २२ सन् १६७३ ) की द्वितीय अनुसूची में, -
द्वितीय अनुसूची कासंशोधन.
(एक) निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्:- भाग एक में, अनुक्रमांक २, ५ और ६ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर,
विश्वविद्यालय का नाम
मुख्यालय
अनुक्रमांक
क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(४)
(२)
(३)
(9)
जबलपुर
"२. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर
जबलपुर , मण्डला, कटनी , डिण्डोरी और नरसिंहपुर.
५. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा रीवा
रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया एवं सिंगरौली.
भोपाल
६. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल
भोपाल , सीहोर , रायसेन , विदिशा , होशंगाबाद, राजगढ़ , हरदा, ";
(दो) भाग दो में, अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं , अर्थात्:-
विश्वविद्यालय का नाम
मुख्यालय
अनुक्रमांक
क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(४)
(9 )
(३)
(२)
छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा, सिवनी , बालाघाट और बैतूल".
"२.
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा
निरसन तथा व्यावृत्ति.
३. (१ ) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश , २०१६ (क्रमांक ४ सन् २०१६) एतद्वारा निरसित किया जाता है.
(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी.
भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2019
क्र. 13683-224- इक्कीस-अ (प्रा .) अधि. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्र. 10 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2019
694(4)
MADHYA PRADESH ACT
No. 10 OF 2019
THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA ( SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019
[ Received the assent of the Governor on the 13th August , 2019 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 14th August, 2019. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows : -
Short title and commencement .
1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan ) Adhiniyam, 2019.
(2) It shall come into force from the date of its Publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Amendment of 2.
Second Schedule.
In the Second Schedule to the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973 ) , -
(i) In Part I, for Serial numbers 2, 5 and 6 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be subsitituted , namely : -
Headquarters
S.No. Name of University
Territorial Jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(4)
(3)
(1)
"2.
Jabalpur , Mandla, Katni , Dindori and Narsinghpur.
Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur Jabalpur
Rewa
5.
Awadesh Pratap Singh Vishwavidyalaya, Rewa
Rewa, Satna, Sidhi , Shahdol , Anuppur, Umaria and Singroli.
6.
Bhopal
Barkatullah Vishwavidyalaya, Bhopal
Bhopal , Sehore, Raisen , Vidisha, Hoshangabad, Rajgarh and Harda. " ;
694(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2019
(ii) In Part II , after serial numbers 1 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-
S.No.
Headquarters
Name of University
Territorial Jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(4)
(3)
(2)
(1)
Chhindwara
"2.
Chhindwara, Seoni , Balaghat and Betul " .
Chhindwara University, Chhindwara
Repeal and Saving.
3. (1 ) The Madhya Pradesh Vishwavidyalaya ( Sanshodhan) Adhyadesh, 2019 (No. 4 of2019) is hereby repealed .
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019..