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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण ) संशोधन अधिनियम 2019

Published 14 August 2019

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
349
Identifier
in.gazette.madhya.2019-08-14.349.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2019- श्रावण 23, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 13681-227- इक्कीस-अ( प्रा. ) अधि.-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

697 698

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०१ ९

मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम , २०१ ९ [ दिनांक १३ अगस्त, २०१ ९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १४ अगस्त, २०१ ९ को प्रथमबार प्रकाशित की गई . ]

मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम , १ ९९ ४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, २०१ ९ है.

धारा ४का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, १ ९९४ ( क्रमांक २१ सन् १ ९९४ ) की धारा ४ में, उपधारा ( २ ) में, खण्ड ( एक ) में, - ( एक) उपखण्ड ( क ) में, शब्द और और अंक " अन्य पिछड़े वर्ग १४ प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द और अंक " अन्य पिछड़े वर्ग २७ प्रतिशत " स्थापित किए जाएं.

(दो) उपखण्ड (ख ) में, शब्द और और अंक " अन्य पिछड़े वर्ग १४ प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द और अंक " अन्य पिछड़े वर्ग २७ प्रतिशत " स्थापित किए जाएं.

निरसन व्यावृत्ति.

तथा ३. ( १ ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, २०१ ९ ( क्रमांक २ सन् २०१ ९ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 13681-227- इक्कीस- अ(प्रा.) अधि.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) संशोधन अधिनियम , 2019 ( क्रमांक 12 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2019

698(1) MADHYA PRADESH ACT

No. 12 OF 2019

THE MADHYA PRADESH LOK SEVA ( ANUSUCHIT JATIYON , ANUSUCHIT JAN JATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE ARAKSHAN ) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2019 .

[Received the assent of the Governor on the 13th August, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary) " , dated the 14th August, 2019] .

AnAct further to amend the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon , anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam , 1994 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :-

Short title .

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Sanshodhan Adhiniyam , 2019 .

Amendment of Section 4.

2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Lok Seva ( Anusuchit Jatiyon , Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam , 1994 (No. 21 of 1994) , in sub-section ( 2) , in clause ( i ) ,-

(i) in sub - clause ( a) , for the words and figure " Other Backward Classes 14 percent " , the words and figure " Other Backward Classes 27 percent " shall be substituted .

(ii) in sub -clause ( b) , for the words and figure " Other Backward Classes 14 percent " , the words and figure " Other Backward Classes 27 percent " shall be substituted.

Repeal and saving.

3. ( 1 ) The Madhya Pradesh Madhya Pradesh Lok Seva ( Anusuchit Jatiyon , Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Sanshodhan Adhyadesh , 2019 (No. 2 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-08-14.349.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-08-14.349.Extraordinary.