इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
ध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2019- श्रावण 25, शक 1941
क्रमांक 351]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2019
क्र. 13717-228- इक्कीस- अ (प्रा.) अधि. मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
701 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2019
702
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १४ सन् २०१६
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१६
[दिनांक 13 अगस्त, 2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " में दिनांक 16 अगस्त, 2019को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , १६८७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
हो:- भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा २६ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १६८७ (क्रमांक ११ सन् १६६० ) की धारा २६ में, उपधारा (1 ) में, शब्द " संचालक, चिकित्सा सेवाएं " के स्थान पर, शब्द "आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश " स्थापित किए जाएं.
भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2019
क्र. 13717-228- इक्कीस- अ (प्रा. ) अधि. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम , 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) का अँग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO . 14 OF 2019
THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD (SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2019
[Received the assent of the Governor on the 13th August, 2019 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 16th August, 2019. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam , 1987 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows: -
Short title.
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 .
Amendment of Section 29.
2. In Section 29 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990), in sub -section (1 ), for the words " Director of Medical Services ", the words " Commissioner, Medical Education , Madhya Pradesh " shall be substituted.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.