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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 अगस्त 2019- श्रावण 28, शक 1941
क्रमांक 354]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2019
क्र. 13803-229-इक्कीस-अ(प्रा. ) अधि.- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2019
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १५ सन् २०१ ९
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , २०१ ९ [दिनांक १६ अगस्त , २०१ ९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १ ९ अगस्त, २०१ ९ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०० ९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०१९ है.
धारा ४ संशोधन.
२. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०० ९ ( क्रमांक १६ सन् २०० ९ ) की धारा ४ की उपधारा ( १ ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्: -
" ( १ ) नियत दिन को तथा से पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विज्ञान में शिक्षा देने वाला नवीन शासकीय या अशासकीय महाविद्यालय स्थापित किया जा सकेगा. ".
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2019
क्र. 13803-229- इक्कीस अ(प्रा. ) अधि.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 15 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO. 15 OF 2019
NANAJI DESHMUKH PASHU CHIKITSA VIGYAN VISWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019
[Received the assent of the Governor on the 16th August, 2019; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 19th August, 2019. ]
An Act further to amend Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Viswavidyalaya Adhiniyam, 2009.
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows :-
Short title.
1. This Act may be called Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Viswavidyalaya (Sanshodhan ) Adhiniyam , 2019 .
Amendment of Section 4.
2. For sub- section ( 1 ) of Section 4 of the Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Viswavidyalaya Adhiniyam , 2009 (No. 16 of 2009 ) , the following sub- section shall be substituted , namely :-
"( 1) On and from the appointed day, new Government of non- Government college imparting education in veterinary and fisheries sciences may be established.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.