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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

निर्वाचन व्‍यय (लेखा संधारण और प्रस्‍तुति) आदेश 2014........

Published 20 August 2019

Department
म.प्र. राज्‍य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
356
Identifier
in.gazette.madhya.2019-08-20.356.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356]

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त 2019- श्रावण 29, शक 1941

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन" 58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र. ) -462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2019

क्रमांकः एफ-67-05/ 2014 / तीन / 1353 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा- 32-' क' के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-' ख' के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/07/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है। कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

माह मार्च, 2014 में संपन्न नगरपालिका परिषद् सीधी, जिला- सीधी (म०प्र०) के अध्यक्ष पद के आम निर्वाचन में श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे । इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक-02 / 03 / 2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक- 01/04/2014 तक अभ्यर्थी श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- सीधी के पास दाखिल करना था ।

711 712

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2019

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला सीधी के पत्र क्रमांक 803 दिनांक- 20/06/2014 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत किया गया, किन्तु शपथ- पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।

नगरपालिका परिषद् सीधी जिला सीधी के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 31/03/2014 को प्रस्तुत किया गया परन्तु व्यय के समर्थन में बिल रसीद आदि के साथ शपथ- पत्र का प्रारूप सक्षम प्राधिकारी की ओर से सत्यापित नहीं किया गया। कलेक्टर सीधी से अभ्यर्थी के अपूर्ण व्यय लेखों को पूर्ण कराकर आयोग को सूचित करने हेतु कहा गया परन्तु जिले से जानकारी प्राप्त नहीं होने पर जानकारी भिजवाने हेतु वर्ष 2014 से 2019 तक पत्राचार किया गया किन्तु इसके उपरांत भी जिले से जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं हो सकी ।

अंततः आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता के लंबित अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु एवं अभ्यर्थी का पक्ष सुनने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला सीधी के माध्यम से अभ्यर्थी को नोटिस दिनांक 01/07/2019 जारी कर आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 09/07/2019 को पूर्वान्हः 11.00 बजे व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थितहोने को कहा गया था ।

अभ्यर्थी, श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता को जारी सूचना- पत्र क्रमांक / 2008 / राजस्व / न० पा० / 2019 दिनांक 04/07/2019 द्वारा तामीली की पावती आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 09/07/2019 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश दिनांक-10 / 07 / 2014 की कंडिका 7 की उप कंडिका (4 ) के अनुसार निर्वाचन व्ययों के लेखों के साथ प्रोफार्मा- घ में एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे शपथ- पत्र के बिना लेखा पूर्ण नहीं माना जायेगा । इसके अलावा कंडिका-7 की उप कंडिका (1 ) में निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने के संबंध में प्रावधान है कि निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक़ अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय अर्थात् निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

अभ्यर्थी, श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता द्वारा उपर्युक्त आदेश के प्रावधान के अधीन अपने निर्वाचन व्यय लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी , सीधी के पास 04 वर्ष से अधिक की कालावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी प्रस्तुत नहीं किये गये ।

उपरोक्त विवेचना से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता के पास अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्थी, श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम , 11 - 'क' के अधीन इस प्रकार चुने 712(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2019

जाने तथा नगरपालिका परिषद्, सीधी, जिला- सीधी का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2019

क्रमांकः एफ-87-263/2015/ 11 / 1356 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा- 32-'क' के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-' ख' के अनुसारं अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र . राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 10/07/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह दिसम्बर , 2014 में संपन्न नगर परिषद् ताल, जिला- रतलाम के अध्यक्ष पद के आम निर्वाचन में देवेन्द्र कुंवर रघुवीर सिंह भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक-07/12 / 2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक- 06/01/2015 तक अभ्यर्थी देवेन्द्र कुंवर रघुवीर सिंह को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-रतलाम के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 714 दिनांक- 26/03/2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, देवेन्द्र कुंवर रघुवीर सिंह द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया, और न ही शपथ - पत्र प्रस्तुत किया गया ।

5. आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) जिला- रतलाम को पत्र दिनांक 18/05/2015 जारी किया गया । नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में निरन्तर स्मरण पत्र जारी किए जाते रहे । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अगस्त 2019

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8. जिले के पत्र क्रमांक 839 / स्था० नि०/ 15 दिनांक 16/06/2015 के सलंग्न अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखों के संबंध में जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं हुई है ।

7. अभ्यर्थी, देवेन्द्र कुंवर रघुवीर सिंह द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत होने की जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं होने पर आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 03/04/19 जारी कर आयोग मुख्यालय भोपाल में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय के सम्मुख व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 10/04/2019 को बुलाया गया था । परन्तु अभ्यर्थी घर पर नहीं थी उनके पति द्वारा सूचना- पत्र लेने से इंकार किया गया था ।

8. अततः अभ्यर्थी देवेन्द्र कुंवर रघुवीर सिंह के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु आयोग की ओर से संबंधित अभ्यर्थी को पुनः सूचना- पत्र दिनांक दिनांक 25/06/2019 जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 09/07/2019 को उपस्थित होने को कहा गया था ।

9. अभ्यर्थी, देवेन्द्र कुंवर रघुवीर सिंह को जारी सूचना- पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 166 / स्था० निर्वा0 / 2019 दिनांक 26/06/2019 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी जिसमें यह बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किये जाने पर जमादार द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के निवास स्थान के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया तथा मौका पंचनामा तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर भेजा गया ।

10. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 09/07/2019 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

11. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी देवेन्द्र कुंवर रघुवीर सिंह के पास निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी देवेन्द्र कुंवर रघुवीर सिंह को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद् ताल , जिला- रतलाम का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-08-20.356.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-08-20.356.Extraordinary.