ध्य प्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 34]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2019 - भाद्र 1 , शक 1941
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 जुलाई 2019
क्र. ई- 5-560 - आयएएस- लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग , प्रवासी भारतीय विभाग एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 2 से 16 अगस्त 2019 तक, पन्द्रह दिन तक का एक्स इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
6525
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग , प्रवासी भारतीय विभाग एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधिरंजन मोहंती, मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.
6526
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2019
क्र. एफ 1 (बी) 60-18- बी- 4-दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 द्वारा Shri T. S. Thongkhosei Baite, AC , 227 Bn , CRPF की सहायक सेनानी , हॉकफोर्स, मध्यप्रदेश के पद पर 02 वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लिए जाने के आदेश जारी किये गये हैं.
(2) संचालनालय , सीआरपीएफ, भारत सरकार, गृह मंत्रालय , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक U.O. No. D.I.16/2018 -Pres . D.A. 8 , Dated 24th April 2019 द्वारा लेख किया गया है कि Shri T. S. Thongkhosei Baite , AC , 227 Bn , CRPF द्वारा हॉकफोर्स, मध्यप्रदेश में सहायक सेनानी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आने से असहमति व्यक्त की गई है . अतः, राज्य शासन द्वारा Shri T. S. Thongkhosei Baite , AC, 227 Bn , CRPF की सेवाएं हॉकफोर्स, मध्यप्रदेश में सहायक सेनानी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने संबंधी इस विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 को निरस्त किया जाता है.
क्र. एफ 1 (ए) 185-1991- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री जी. पी . सिंह , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, ( एएनओ ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 29 जुलाई से 3 अगस्त 2019 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 जुलाई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री जी . पी . सिंह , भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री संजीव शमी, अति. पुलिस महानिदेशक , ( ए.टी.एस. ) पुमु, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी . सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अति. पुलिस महानिदेशक, ( एएनओ ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री जी. पी. सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल से श्री जी. पी. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
[ भाग 1 भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2019
क्र. एफ 1-59-2019- ब- 2 - दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स) , विंग इन्दौर को दिनांक 13 से 14 अगस्त 2019 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10 से 12 व 15 अगस्त 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में सपरिवार सिंगापुर की निजी विदेश यात्रा ( Ex- India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
( 2) श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री मनोहर मण्डलोई , रापुसे , पुलिस अधीक्षक नारकोटिक्स, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया गया.
(3) अवकाश से लौटने श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , विंग इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री जी. जी. पाण्डेय, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2019
फा. क्र. 4396- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अधीनः- 1. श्री संजय कुमार गुप्ता ( Sr. ) II ADJ , नरसिंहपुर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश.
भाग 1 ]
6527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
2. श्री संजय कुमार जैन, (Jr. 1 ) II ADJ नीमच को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , नीमच मध्यप्रदेश.
3. श्री दिनेश कुमार खटीक, II ADJ , दतिया को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया, मध्यप्रदेश .
4. श्री अशरफ अली , III ADJ , उमरिया को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया, मध्यप्रदेश.
5. श्री अमोद आर्य , II ADJ , पन्ना को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना, मध्यप्रदेश.
6. श्री भूभास्कर यादव, II ADJ , अनूपपुर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
7. श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, I ADJ , अशोकनगर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , अशोकनगर, मध्यप्रदेश.
8. श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव, III ADJ , टीकमगढ़ को सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश.
9. श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, IV ADJ , शाजापुर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , शाजापुर, मध्यप्रदेश.
10. श्री नरेन्द्र पटेल , II ADJ , बुरहानपुर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.
11. श्री रवि जरोला , I ADJ , अलीराजपुर को सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर, मध्यप्रदेश.
12. श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, I ADJ , दमोह को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सिंगरौली , मध्यप्रदेश.
13. कुमारी प्रतिभा सतवाने , II ADJ , बैतूल को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिंडोरी , मध्यप्रदेश.
14. श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव , XVII ADJ , इन्दौर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सीधी , मध्यप्रदेश.
15. श्री चन्द्र किशोर बरपेटे , I ADJ , उज्जैन को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी , मध्यप्रदेश.
16. श्री अजय सिंह , II ADJ , मुरैना को सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , श्योपुर, मध्यप्रदेश.
को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2019
फा. क्र. 4022-2019- इक्कीस- ब(एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित. मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-
क्र.
नवीन पदस्थापना न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(3) (1)
(2)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली.
1 श्री रितुराज बसंत कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली.
उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2019
क्र. एफ 12-78-2015- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 (क ) 1 ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा माननीय उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर द्वारा डब्ल्यू. पी . नंबर-4090/2015 में पारित आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2015 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. क्रमांक 007154/2018 में पारित आदेश दिनांक 12 मार्च 2018 के परिपालन में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 23 (क) 1 (क) के अन्तर्गत इन्दौर विकास योजना 2021 में ग्राम निहालपुर मुन्डी के खसरा क्रमांक 950/1 , 953/1 , 954 से 958, 945/2, 949/2 , 945/1 , 949/3 , 945/3 , 949/1 , 948 , 959/2 , 962/1 , 962/2, 959/3 , 959/1 , 951/1/2 , 952/1 , 953/3 , 947/ 1 , 960, 961 , 998 , 999 , 1000 कुल रकबा 19.836 हेक्टेयर को इन्दौर विकास योजना 2021 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक से आवासीय उपांतरित किया जाता है .
उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
6528
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
ग्वालियर, दिनांक 31 जुलाई 2019
क्र. 741-11 - भू.प्र.लो .से. गा. -2019.-मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-7-2019- सात- शा. 7, भोपाल , दिनांक 18 जुलाई 2019 द्वारा भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 256 के भाग -3 के अधीन बने राजस्व अभिलेख नियम, 1959 में संशोधन अनुसार प्रतिलिपि प्रदाय किये जाने हेतु आयुक्त भू- अभिलेख मध्यप्रदेश को प्राधिकृत सेवा प्रदाता की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है.
2. कंडिका 1 अनुसार प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में प्रदेश के समस्त जिलों में कार्यालय आयुक्त भू- अभिलेख द्वारा अनुबंधित सेवा प्रदाता M/s Bhopal E -governance Ltd. भोपाल द्वारा संचालित आई. टी. सेन्टर एवं लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्र को प्राधिकृत सेवा प्रदाता नियुक्त किया जाता है.
3. कम्प्यूटरीकृत अभिलेख की नकल हेतु निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क में से विभिन्न हितधारकों के मध्य राशि का विभाजन मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-2/ 2014/सात( एक ) , भोपाल दिनांक 31 जुलाई 2019 अनुसार किया जायेगा. प्राधिकृत सेवा प्रदाता M/s Bhopal E- govermance Ltd. Bhopal के द्वारा सेवा प्रदाय के प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की अंश राशि को राज्य की संचित निधि में मुख्य शीर्ष 0029 उप लघु शीर्ष 00 लघु शीर्ष 800 स्कीम कोड 0024 में मध्यप्रदेश भू- अभिलेख प्रबन्धन समिति द्वारा जमा किया जायेगा. लोक सेवा केन्द्र के द्वारा सेवा प्रदाय के प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की अंश राशि को राज्य की संचित निधि में मुख्य शीर्ष 0029 उप लघु शीर्ष ०० लघु शीर्ष 800 स्कीम कोड 0024 में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जमा किया जायेगा .
4. कम्प्यूटरीकृत अभिलेख प्रतिलिपियों ( एक साला/पांच साला खसरा या खाता जमाबंदी , अधिकार अभिलेख, खेवट, बाजिव- उल- अर्ज, निस्तार पत्रक व ए-4 आकार के नक्शे ) की प्रतियों के शुल्क के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश/निर्देश इस आदेश द्वारा अधिक्रमित किये जाते हैं.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 2 जुलाई 2019
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 (क्र. 30 सन् 2013 )
प्र. क्र. 6438 - अ- 82-2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम करणपुरा तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है .
6529 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
अतः , भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है .
अनुसूची ( 1 )
तहसील-कुक्षी ग्राम-करणपुरा
क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे . में )
सिंचित
असिंचित
कुल
(3)
(2)
(4)
(5)
(1)
3.341
5.314
1.973
1 छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना.
3.341
1.973
5.314
योग
अनुसूची (2)
छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम करणपुरा तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण
तहसील-कुक्षी ग्राम-करणपुरा
खसरा
क्र.
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टेयर में )
सिंचित असिंचित (5)
असिंचित (8)
(3) (4)
कुल (6)
सिंचित (7)
कुल (9) (2)
(1)
0.024
0.000
0.836
0.836
0.000
0.024
135/5
1 सेकडिया पिता रामसिंह जाति भील निवासी ग्राम करणपुरा .
0.000
3.952
0.000
1.578
1.578
135/1/मिन -2 3.952
0.146
0.000
0.146
0.146
0.000
135/4
0.146 2 जमना पिता वेलसिंह जाति भील निवासी ग्राम नयापुरा (भीलखेडी).
0.000
0.000
135/3
0.418
0.418
0.395
0.395 3 बाण्डू पिता अनसिंह जाति भील निवासी ग्राम करणपुरा.
0.000
1.809
1.132
0.000
1.132
180
1.809
0.000
0.000
0.261
0.066
0.066
181
0.261
4 जामसिंह पिता शंकर जाति भील निवासी ग्राम करणपुरा.
0.000
183
0.000
1.630
1.630
0.512
0.512
0.000
0.120
0.120
182
0.000
0.199
0.199
5 सुकु पिता शंकर जाति भीलाला निवासी ग्राम करणपुरा.
0.000
0.271
0.271
0.815
184
0.000
0.815
0.000
0.000
1.599
188/1
1.599
0.312
0.312
0.000
0.219
0.000
0.003
0.003
189
0.219
0.209
0.000
0.000
190
0.209
0.011
0.011 6 वेस्ता, कुंवरसिंह , भुरसिंह, जोगडिया पिता थाउ जाति भीलाला निवासी ग्राम करणपुरा.
0.952
0.952
0.000
0.203
0.203
0.000
191 6530
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
(2)
(3) (4) (1)
188/2 0.000 7 टुलसिंह, केसरबाई पिता अनसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम करणपुरा.
187
0.000 8 दलसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम बाकी.
188/3
0.000 9 भूरसिंह पिता अनसिंह जाति भील निवासी ग्राम करणपुरा.
7.422
योग ..
(9) (5)
(6) (7) (8)
0.000
0.175
0.175 0.313
0.313
0.763
0.763
0.000
0.116
0.116 0.314
0.314
0.000
0.250
0.250 7.013 14.435 3.341
1.973
5.314 प्र. क्र. 6440- अ- 82-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डोबनी तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल, इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.
अतः, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है .
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-डोबनी
क्र.
विवरण
सिंचित
(3) (2)
(1)
8.922 1. छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु.
8.922
योग
तहसील-कुक्षी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे . में )
असिंचित
कुल
(4)
(5)
1.123
10.045
1.123
10.045
अनुसूची (2 )
छोटाउदयपुरा - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डोबनी तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम-डोबनी
तहसील- कुक्षी
भूमि का कुल रकबा
क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
सिंचित
(3) (4) (1)
(2)
264/1
0.195 भोटला, 1 मोटला, पिता रायसिंह जाति
271/1
2.121 भीलाला निवासी ग्राम डोबनी.
264/2
0.000
0.000
263/4/2
2 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के इंदला तालाब नहर.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टेयर में )
असिंचित
असिंचित
सिंचित
कुल
कुल (5). (6) (7) (8)
(9) 0.000
0.005
0.000
0.005 0.195
0.000
2.121
2.057
0.000
2.057 0.405
0.405
0.010
0.000
0.120
0.120
0.120
0.120 6531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(3) (4)
(2)
(1)
266 0.596
3
अमरसिंह , वालीबाई पिता बुधासिंह जाति भील निवासी ग्राम डोबनी
4
263/4/1 0.141
इन्दरसिंह पिता बुदिया, मलकीबाई पति स्व. बुदिया जाति भील निवासी ग्राम डोबनी
0.618
271/2
1.420
271/7 7
0.000
277/1/1
राजु, गुलाब , नाहारसिंह , मोहरसिंह , जहरसिंह, मेसरीबाई, केसरीबाई , बिरजबाई, हरबाई , नरबाई पिता कुवरसिंह, रेला पिता जामसिंह, पागु पिता टेटू, व हतरसिंह , बनसिंह , धनसिंह पिता थाउ व गजरीबाई पति स्व. थाउ, जाति भील निवासी ग्राम डोबनी
0.418
277/2
0.314
8
271/4 रमेश पिता अनसिह जाति भील निवासी ग्राम डोबनी
0.523
9
271/3 सुभान पिता कनकिया जाति भील निवासी ग्राम डोबनी
269/6/2 0.105
10
समरिया पिता अनसिंह जाति भील निवासी ग्राम डोबनी
0.209
271/5
0.491
269/6/1 11
सोभान, हिरु पिता कनस्या जाति भील निवासी ग्राम डोबनी
0.052
271/6 12
276/1/1 मेसर पिता पिडिया, विरसिंह , सुन्दरबाई पिता नाथ्या, जिलु पिता धारजी , जाति भील निवासी ग्राम डोबनी
0.378
13
276/2/1 इन्दरसिंह दत्तक पुत्र दमंडिया जाति भील निवासी ग्राम डोबनी
310 14
जामसिंह पिता नानसिंह, जाति भीलाला निवासी ग्राम डोबनी
312 15
मोटला, नरसिंह , हरू, रुगनाथ, रुमाल पिता रायसिंह , जाति भीलाला निवासी ग्राम डोबनी
317/1 16
अनसिंह पिता हरसिंह, जाति भीलाला निवासी ग्राम डोबनी
319
(7)
(9) (5) (6)
(8)
0.000 0.194 0.596
0.000
0.194
0.141
0.000
0.141
0.000 0.141
0.000 0.409 0.618 0.409
0.000
0.572
0.572 0.000
0.000 1.420
0.000
0.981
0.981
0.987 0.987
0.000 0.418 0.000
0.418
0.418
0.226
0.000
0.226
0.000 0.314
0.004
0.000
0.523 0.004
0.000
0.096 0.000 0.096 0.000 0.105
0.209
0.000
0.209
0.209
0.000
0.107
0.000
0.107
0.000 0.491
0.052 0.000 0.052 0.052
0.000
0.000
0.390
0.390 0.000 0.390
0.390
0.012
0.378
0.390 0.012 0.390
0.000 0.126
0.126
0.000
1.453
1.453
0.000 1.583
1.583
0.000 1.745
1.745
0.043 0.000
0.000
1.359 0.043
1.359
0.570 0.000 0.570
0.585 0.000 0.585 6532
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2019
(9)
(5) (6) (7) (8)
(2)
(3) (4)
(1)
0.000 0.152
0.152
1.809
0.000
317/5/1 1.809
17
हारू पिता रायसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम डोबनी
0.000 1.190
1.190
0.000 1.190
1.190
317/6/1
18
भुवानसिंह , ज्ञानसिंह, भंगडा, रेमसिंह पिता उंकार, जाति भीलाला निवासी ग्राम डोबनी
8.922
10.045
1.123
17.636
1.524
16.112
योग:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 4 जुलाई 2019
पत्र क्र. 375- अ- 82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना निर्माण तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर के ग्राम सकवारा की प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची क्रमांक 02 में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची क्रमांक ( 2 ) की भूमि की अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है.
अनुसूची क्रमांक ( 1 )
चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना निर्माण में प्रभावित भूमि का पत्रक
ग्राम-सकवारा , तहसील- चेदरी , जिला-अशोकनगर म. प्र.
विवरण
कुल रकबा हेक्टेयर में
(2)
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (3) 4.960
47.545
(1) चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कार्य से प्रभावित होने से.
4.960
कुल योग
47.545
अनुसूची क्रमांक 02 ग्राम - सकवारा
रिमार्क क्रमांक
खसरा नंबर
कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान
भूमि का कुल रकबा ( हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
486
(5) 0.187
1.651
1 मोहन हरीराम चैन पुत्र हज्जू हिस्सा 1/2 उमराव पुत्र हरपा हिस्सा 1/4 जसरथ पुत्र हरपा हिस्सा 1/4 जाति ढीमर पता- निवासी ग्राम- भूमिस्वामी.
0.187
1.651
योग .. 1 6533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2)
(4)
(5)
(1)
(3)
(6)
487
0.103
1.547
2 भीकमसिंह पुत्र घासी हिस्सा 0.209 हेक्टेयर मानसिंह पुत्र गणेशा हिस्सा 0.178 हेक्टेयर दसोदा पुत्री गणेशा हिस्सा 1/4 सुखवती द्राबाई पुत्री गणेशा हिस्सा 0.355 हेक्टेयर निवासी ग्राम काशीराम पुत्र चाउ हिस्सा 0.418 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1.547
0.103
योग 1
488
0.834
2.477
3 पार्वती पुत्री सरुआ हिस्सा 1/2 जानकी पुत्र सरूआ 0.820 हे. पप्पू पुत्र दमरू हिस्सा 0.418 हे . सेहरिया पता निवासी ग्राम- भूमिस्वामी.
2.477
0.834
योग .. 1
495
1.076
0.344
4 मनका पुत्र पचुआ सरजूकल्लू पुत्री पचुआ जाति सेहरिया पता ग्राम- भूमिस्वामी.
1.076
0.344
योग .. 1
494
0.742
0.552
5 मानसीग पुत्र गनेशा सुखवती दसोदा दुरोबाई पुत्रीयां गनेशा जाति रावत हिस्सा 1/2 भूमिस्वामी भीकम सुजान पुत्रगण धासी जाति रावत पता ग्राम हिस्सा 1/2 समान भाग भूमिस्वामी.
0.552
0.742
योग .. 1
496
1.724
0.199
6 पप्पू पुत्र दमरू धनुष पुत्र दमरूआ पता निवासी ग्राम - भूमिस्वामी.
1.724
0.199
योग .. 1
25.246
0.761.
505 मि.
7 पहलवान पुत्र धन्ना जाति आदिवासी पता ग्राम भूमिस्वामी.
0.761
25.246
योग .. 1
505/10
1.000
0.458
8 पहलवान पुत्र धन्ना जाति आदिवासी पता ग्राम भूमिस्वामी.
1.000
0.458
योग .. 1
505/12
1.000
0.242
9 रामचरण पुत्र भूरे जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.242
1.000
योग .. 1
6534
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
(3)
(2)
(1)
505/22 10 धनश्याम, हरवानसिंह , थानसिंहदर्शनसिंह पुत्रगण रघुराजसिंह जाति लोधी पता निवासी कुंअरपुर समानभाग भूमिस्वामी .
[ भाग 1 (4)
(5)
(6) 1.123
0.261
1.123
0.261
योग .. 1
509 11 घनश्याम पुत्र रघुराजसिंह जाति लोधी पता निवासी कुवंरपुर भूमिस्वामी.
1.222
0.359
1.222
0.359
योग .. 1
511/1 12 हजारी पुत्र बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1.097
0.182
0.182
1.097
योग .. 1
511/2/1 13 ओमकार महाराजसिंह पुत्र जसरथ आभा पुत्री जसरथ हिस्सा 2.730 हे . राजाबेटी पत्नी परताप हिस्सा 0.209 हे. जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
511/2/2 जीवन पुत्र राजाराम लीलाबाई पुत्रियां राजराम दुलारी वेवा राजाराम हिस्सा 1.480 हे. पप्पू पुत्र परताप प्रभा सकुन पुत्रियों परताप राजावेटी वेवा परताप हिस्सा 1.480 हे. जहार भेरो कपाल पुत्रगण चंदनसिंह हिस्सा 0.383 हे . जाति लोधी पता निवासी ग्राम कुंअरपुर भूमिस्वामी.
0.204
2.939
3.311
0.205
6.250
0.409
योग
2
512 14 रामसिंह पुत्र जबरा केशर पुत्री जबरा हिस्सा 1/4 चकेश कुमार नीलेश कुमार अंतिम कमार पुत्र हजारीलाल जाति जैन हिस्सा 1/4 करनसिंह इन्द्रपालसिंह पुत्र भैयालाल हिस्सा 1/4 ग्राम निवासी भूमिस्वामी.
1.390
0.069
1.390
0.069
योग .. 1
4.960
47.545
महायोग
15
मंजू शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6535 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 3 अगस्त 2019
प्र. क्र. 0013- अ- 82-16-17- ठानीमाल-9024- चूंकि, समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची 1
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग
क्षेत्रफल (हे . में. )
(3)
(4)
(1)
0.049
ठानीमाल
(5) रेलवे तीसरी लाईन
बैतूल
(2) बैतूल
(म. प्र. ) .
अनुसूची 2
( प्रभावित धारकों की सूची )
अर्जित रकबा (हे. में. ) भूमि स्वामी का नाम
रकबा (हे . में. )
स. क्र. (1)
(2)
खसरा नम्बर (3)
(5)
(4)
57/2
2.266
0.049 1 परदेशी , रमेश, रामुस व भिक्की , मुन्नी , रमोली व. भिक्की.
योग ..
2.266 0.049 (2) चूंकि ठानीमाल रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
6536
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
[ भाग 1 कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, अनुभाग - मऊगंज,
जिला रीवा मध्यप्रदेश
क्र. 57 - भू-अर्जन-कार्य-2019
मऊगंज, दिनांक 5 अगस्त 2019
प्ररूप -घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1948 भू-अर्जन कार्य/2018/25-07-18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी-574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्ग्रम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
जिला तहसील
तहसील
अनुसूची
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
1. रीवा
रायपुर कर्चुलियान खसरा क्रमांक
211/1
उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 0.018
सिरसा-593
हटवा
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
214
0.020
215/1
0.008
215/3
0.008
216
0.002
217
0.012
218
0.020
222/1
0.016
219/1/2
0.014
219/1/1
0.014
225
0.030
226
0.038
224/2
0.014
369
0.012
368
0.009
367/1
0.005
367/2
0.005
240/1
0.018
240/2
0.018
363
0.014
262/1
0.007
262/2
0.007
361
0.016 6537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
भाग 1 ]
24.
250/2
0.013
25.
353/1
0.026
352/1
26.
0.017
27.
350
0.052 28.
351
0.045
29.
352/2
0.016
444
30.
0.047
31.
446
0.040 32.
659
0.012
660
33.
0.026
34.
713
0.012
35.
712/1
0.023
36.
712/2
0.023
37.
711
0.034
38.
710
0.034
39.
680
0.078
40.
698
0.009
41.
697/1
0.025
42.
697/2
0.025
अरविन्द कुमार झा , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 13 अगस्त 2019
क्र. 4672- भू- अर्जन-2019.- इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1960- भू-अर्जन-2019 , सिवनी, दिनांक 28 मार्च 2019 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव निरस्त किया जाता है.
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 6538
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2019
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) तहसील - सांवेर, जिला - इन्दौर, मध्यप्रदेश
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 2965- भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
कमांक- 05-3-82/2017-18 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5 1
सांवेर
0.004
501
इन्दौर
सिमरोड,
प.ह.नं.- 12
502
0.011
02
0.015
कुल योग
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 2973- भू-अर्जन-2019
प्ररूप-"ख"
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- 23-अ-82 / 2017-18 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । 6539 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
अधि
उपयोग के अधिकार के लिये. अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5
0.015
358
सांवेर
372
0.017
0.012
373/2
4.प्र.
कदावली
बुजुर्ग,
प.ह.नं.- 61
0.012
458/2/1
दौर
461/1
0.013
0.006
462/1
476/1/2
0.059
476/2/8/2
0.009
0.143
08
कुल योग
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 2981 - भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
कमांक- 15-अ-82/ 2017-18 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 6540
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5 1
सांवेर
इन्दौर
169/1/1
0.013
मच्छुखेड़ी,
प.ह.नं.- 46
01
0.013
कुल योग
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 2989 - भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" ख"
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
कमांक- 25-अ-82/ 2017-18 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं 6541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
भाग 1 ]
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
112/2
2 सांवेर
0.003
1 इन्दौर
3
पीरकराडिया,
प.ह.नं.- 53
227/2
0.014
02
0.017
कुल योग
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 2997 - भू- अर्जन-2019
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
कमांक 07-3-82/2017-18 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम/ पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5
1
3
450/2
0.024
सांवेर
इन्दौर
442/2/2
0.009
डकाच्या,
प.ह.नं.- 54
443
0.009
0.008
447
04
0.050
कुल योग
[भाग 1 6542
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 3005- भू-अर्जन-2019.
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
कमांक- 08-3-82/2017-18 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 32, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक - 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम , प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
सांवेर
इन्दौर
0.017
31/2/2
सिलोटिया,
प.ह.नं.- 62
01
0.017
कुल योग
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 3013 - भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
कमांक- 24-1-82/ 2017-18 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । 6543 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अभिमुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5 जिला 1
सांवेर
87/2/2
0.010 इन्दौर
बुढी बरलाई,
प.ह.नं.- 52
87/2/3
0.001
165/1
0.013
167
0.026
0.050
04
कुल योग
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 3021 - भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
कमांक- 26- अ-82 / 2017-18 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । [भाग 1 6544
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2019
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5
1
सांवेर
इन्दौर
624/1/2
0.019
0.009
644/1
3
ग्राम- पुवार्ड
दाई,
प.ह.नं.- 48
02
0.028
कुल योग
A सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 3029 - भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
कमांक- 13-अ-82/ 2017-18 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 , बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं -अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला!!
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5
3
सांवेर
440/1
0.004 इन्दौर
मकोड़िया,
प.ह.नं.- 46
0.020
440/2 6545 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
5
3
2
4
518
0.017
534/2
0.002
535/2/1
0.002
05
0.045
कुल योग
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 3037- भू- अर्जन-2019
प्ररूप-" ख"
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
कमांक- 18-अ-82/2017-18 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेंज सकेगा । CT
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
सांवेर
इन्दौर
0.043
315
कदावली खुर्द,
प.ह.नं.- 64
0.043
01
कुल योग
6546
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2019
राजस्व प्रकरण क्रमांक- 23-अ-82-2017-18 सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 2978 - भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" घ"
[नियम-6 देखिये ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-246/भू-अर्जन / 2018-19, सांवेर, दिनांक 22-01-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अधिक लिए
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा । म.प्र.
:: अनुसूची::
तहसील
खिला
ला-३
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5 1
2
सांवेर
इन्दौर
0.004
291/3
ग्राम- कदावली बुजुर्ग,
प.ह.नं.- 61
0.034
320/1/1
320/1/2/1
0.004 6547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.005
326/1/3
सांवेर
इन्दौर
0.026
326/2/1
ग्राम- कदावली
बुजुर्ग,
प.ह.नं.- 61
326/2/2
0.023
362
0.004
363/1
0.008
381/1
0.009
327/1
327/5
0.005
0.008
353/1/5
0.005
327/2
0.005
327/3
0.007
327/4
0.007
327/6
0.004
327/9
0.008
353/1/6
0.006
327/7
0.005
327/8
0.009
328/1/1
0.009
328/1/2
येअधिकार
328/2/1
0.013
0.029
336
345/2
0.014
350/2
0.014 * (4.प्र.)
0.013
357
359
0.010
360
0.007
0.005
363/3
380/1
381/3
380/2
0.007
0.004
378/4
0.003
379/1
0.004
379/2 [भाग 1 6548
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5
3
1
सांवेर
476/2/8/1
0.007
इन्दौर
483/1
0.017
ग्राम- कदावली बुजुर्ग, प.ह.नं.- 61
643/1/1
0.021
0.021
643/1/2
661/2
0.020
675/1
0.035
646/1
0.032
646/2/1
0.019
0.023
661/1
675/2
0.035
0.033
662/1
0.017
709/1/1
709/2/1
0.006
0.009
718/1/1/2
709/1/2
0.012
0.013
709/2/2
0.016
718/1/1/3
0.014
718/1/1/1
प्रधिकारी*
0.010
709/1/4
709/2/4
0.013
0.014
718/1/1/4
(4.4.)
0.009
718/2/1
718/2/2
0.021
718/2/3
0.037
725/2
0.011
58
0.783
कुल योग
राजस्व प्रकरण क्रमांक-05-अ-82-2017-18 सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 2970- भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" घ "
[नियम-6 देखिये]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-3564/भू-अर्जन / 2018 , सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु :
6549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
भाग 1 ]
भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
[अधिकारोंमें
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.022 2 सांवेर
258
1 इन्दौर
3
सिमरोड,
प.ह.नं.- 12
260
0.022
0.067
263
268
0.011
269
0.005 सांवेर
इन्दौर
0.020
270
सिमरोड,
प.ह.नं.- 12
0.017
272/1
0.028
271/2
272/2
0.032
279/1
279/2
276/1
0.004
276/2
{
277
0.024
0.002
278
0.004
280/3
0.023
280/4
282/2
0.010
0.005
282/3 [भाग 1 6550
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2019
282/4
0.019
0.020
285
288/3
0.031
0.002
460
0.010
461/1
461/2
0.010
0.016
497
499
0.015
500
0.004
508
0.011
512
0.002
0.028
513
514/1
0.017
0.026
515
0.017
516/1
516/2/2
0.019
0.543
32
कुल योग
राजस्व प्रकरण क्रमांक 15-अ-82-2017-18
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 2986- भू-अर्जन -2019
प्ररूप-" घ "
[नियम-6 देखिये ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-3595/ भू-अर्जन/ 2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा । गई है । आधिकारीकमें लिए 6551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
भाग 1 ]
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5 1
सांवेर
0.007
138/1/1
इन्दौर
मच्छुखेड़ी,
प.ह.नं.- 46
138/1/2
0.018
0.008
147/1
223/2
सांवेर
इन्दौर
0.004
138/265/1
मच्छुखेड़ी,
प.ह.नं.- 46
}
0.011
138/265/2
138/265/3
0.020
138/265/4
0.013
146/1
0.012
146/2/1/1
0.022
0.003
146/2/1/2
0.017
147/2
152/2
0.004
0.032
166/1 / 1 / 2/ min-2
0.020
166/1/2
0.002
166/2/4
0.023
166/2/2
166/2/ 2/1/min-4
0.010
166/2/5
0.016
168/2
0.039
173/3/2/2
0.020
0.004
245/1/2
245/2/1
0.013
245/2/2
0.061
245/2/3
0.006
248/2
0.019
25
0.404
कुल योग
[भाग 1 6552
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
राजस्व प्रकरण क्रमांक- 25-अ-82-2017-18
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 2994- भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" घ"
[नियम-6 देखिये ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-253 /भू-अर्जन /2018-19, सांवेर, दिनांक 22-01-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
1
103/2/3
0.006 सांवेर
इन्दौर
3
पीरकराडिया,
प.ह.नं.- 53
106/2
0.007
262/3/2
0.008 6553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
107
0.017 सांवेर
इन्दौर
0.009
108
पीरकराडिया,
प.ह.नं.- 53
0.012
112/1
119
0.024
145/2
0.032
146
0.010
0.012
149/1
149/2
0.013
149/3
0.013
151
0.023
261
0.015
271
0.002
152
0.021
210
0.030
0.014
227/1/2
228
0.011
0.012
229/2
257
0.016 अधिकारी
257/617
0.014
0.013
265/1
265/2
0.018
0.006
265/3
0.005
267/1
268
0.011
269
0.011
270
0.011
0.396
29
कुल योग
राजस्व प्रकरण क्रमांक-07-अ-82-2017-18
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 3002- भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" घ"
[नियम-6 देखिये]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-3554/ भू-अर्जन/ 2018 , सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा , राज्य सरकार ने [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
6554
ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा । पअधिकारी
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
(н.я.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5
1
सांवेर
431/1
0.017
डकाच्या,
इन्दौर
प.ह.नं.- 54
450/1
450/3
0.002
450/4
450/5
0.002
450/6
0.004
सांवेर
इन्दौर
डकाच्या,
450/7
0.005
प.ह.नं.- 54
0.021
457
0.015
500/1
500/2
0.013
0.026
501/7
0.007
502/1
0.010
502/2
0.002
507/1
0.003
507/2
507/3
0.002
507/4
0.008
508
0.035
0.006
708
16
0.178
कुल योग
6555 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
राजस्व प्रकरण क्रमांक-08-अ-82-2017-18
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 3010- भू- अर्जन-2019
प्ररूप-" घ"
[नियम-6 देखिये ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-3584 / भू-अर्जन / 2018 , सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा यक सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
(म.प्र.) अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के मि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
4
3
5 सांवेर
इन्दौर
24
0.023
सिलोटिया,
प.ह.नं.- 62
30
0.002
0.011
34
35
सांवेर
0.011 इन्दौर
सिलोटिया,
36
0.010
प.ह.नं.- 62
37/1
0.016
0.014
37/2
0.087
07
कुल योग
[भाग 1 6556
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
राजस्व प्रकरण क्रमांक-24- अ-82-2017-18
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 3018- भू- अर्जन-2019
प्ररूप-" घ "
[नियम-6 देखिये ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-264 /भू-अर्जन /2018-19, सांवेर, दिनांक 22-01-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
(म.प्र.)
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5 1
सांवेर
इन्दौर
0.006
72/3/2/1
3
बुढी बरलाई,
प.ह.नं.- 52
0.006
72/3/2/2
72/3/2/3
0.006 6557 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
1
2
5 सांवेर
0.008 इन्दौर
73/1
बुढी बरलाई,
प.ह.नं.- 52
78/2/1
0.020
73/2
0.010
0.030
78/1/1
0.022
79/1/3
0.022
87/1
0.026
79/1/4
87/3
0.014.
0.007
88/2
0.013
89/2/1
89/1/1
0.034 अधिकारी
0.017
89/1/2
89/2/2
0.009
89/3/1
0.013 (म.प्र.)
दौर
89/3/2
0.014
0.035
111/2
0.008
141/1
144/2
0.026
145/1/1
0.019
0.003
144/3
0.030
145/1/3/1
0.021
156/1/1/1
165/2
0.018
175/4/2
0.005 6558
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
4
5
1
3
2 सांवेर
इन्दौर
0.064
174/2
बुढी बरलाई,
प.ह.नं.- 52
177/3/1
0.011
177/3/2
0.004
0.005
191/5
0.526
31
कुल योग
मागीयअधिकारी
क्र. 3026- भू- अर्जन-2019
राजस्व प्रकरण क्रमांक- 26- अ-82-2017-18 सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019
प्ररूप-" घ "
[नियम-6 देखिये]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-269/भू-अर्जन/ 2018-19, सांवेर, दिनांक 22-01-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के ए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा । 6559 भाग 1]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
:: अनुसूची ::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
5
1
4
3
सांवेर
इन्दौर
0.004
329/1/1
ग्राम- पुवार्ड
दाई,
प.ह.नं.- 48
331/1/1
0.014
0.005
329/2/1/1
0.005
329/2/2/1
सांवेर
इन्दौर
339/2/1
0.014
330/3/1
0.002
ग्राम- पुवार्ड
दाई,
प.ह.नं.- 48
330/3/2/1
0.005
340/1
0.004
0.007
344/1
0.020
354/712/2/3
0.010
449/26/2
0.006
345/1/1
0.006
345/2/1
345/3/1
0.005
0.017
350/1
0.008
353/2
354
0.033
355
0.004
442/1/2/मीन 2
442/3
0.027
442/4/2
0.022
442/8
0.008
449/23
0.017
449/28
0.004
449/35
0.010
462/697/1/1
0.034
464/1/1
0.004
464/3/3
0.010
464/1/2
0.004
0.013
464/3/4
0.001
464/3/1/1
467
0.019
510
0.040
511/2
0.033
0.008
512/1/1/1 1 6560
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
512/1/1/2
0.009
512/2
0.007
0.040
643/1
0.010
512/3/1
512/3/2
0.006 सांवेर
इन्दौर
0.010
512/4/1
ग्राम- पुवार्ड दाई,
512/4/2
0.010
प.ह.नं.- 48
644/3
0.023
42
0.538
कुल योग
राजस्व प्रकरण क्रमांक 13-अ-82-2017-18
सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 3034- भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-3543 / भू-अर्जन/ 2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा । गई है । जिए 6561 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
:: अनुसूची ::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
5
4
सांवेर
0.005
316/1/1
इन्दौर
मकोड़िया,
प.ह.नं.- 46
316/1/2
0.026
0.007
318/1/2
0.066
318/2
सांवेर
इन्दौर
318/3
0.041
मकोड़िया,
प.ह.नं.- 46
440/3
0.012
440/5
0.002
442
0.025
444/1/2
0.021
444/1/3
0.023
445
0.022
444/2
0.003
453/2/1/1
0.031
0.029
453/2/1/2
।अधिकार
0.017
453/2/1/3
*
0.005
458/1/4
458/2
0.050
510
0.005 (म.प्र.)
-कुन्दौर
513/2/3
0.016
0.067
513/1/2/2
513/2/2
0.014
0.023
527
0.026
529
0.536
23
कुल योग
1 6562
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
राजस्व प्रकरण क्रमांक- 18-अ-82-2017-18 सांवेर, दिनांक 6 अगस्त 2019 क्र. 3042- भू-अर्जन-2019
प्ररूप-" घ"
[नियम-6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3548/भू-अर्जन/ 2018 , सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी R अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने 'के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
306
0.017 इन्दौर सांवेर कदावली खुर्द, प.ह.नं.- 64
308
0.018
309/1/1
0.019
0.009
309/1/3/1/0001
0.007
309/1/3/1/0002 6563 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
4
2
3
5 1
0.007 इन्दौर
309/1/3/2/0001
सांवेर
0.006
309/1/3/2/0002
कदावली खुर्द, प.ह.नं.- 64
0.027
309/2/2/1
0.006
309/3/1
309/3/2
0.038
0.007
309/4/1
0.016
309/4/2/2
0.026
311/2/1
311/2/2/2
0.022
0.021
311/2/2/3
आधिकारी
311/2/3
0.030
0.024
314/2
0.045
321/1
* (म.प्र.)
0.345
18
कुल योग
रवीश श्रीवास्तव , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सांवेर, जिला इंदौर.
6564
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2019
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2019
क्र. B-3969.- श्री अजय पवार, ज्वाईंट रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु . 37400-67000 + ग्रेड पे 8700 (7वें वेतनमान में लेवल 15 पे मेट्रीक्स 123100-215900 ) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. B- 3971.-मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) को ज्वाईंट रजिस्ट्रार ( एम. ) के रिक्त पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु. 7600/- ( 7वें वेतनमान में लेवल 14 पे मेट्रीक्स 79900-211700 ) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है.
क्र.
नाम (2)
स्थान (3) (1)
मुख्यपीठ जबलपुर श्री किशोर कुमार पिठवे 1
2 श्री आर. के. शर्मा
खण्डपीठ इन्दौर
खण्डपीठ ग्वालियर 3 श्रीमती रिया त्रिपाठी
मुख्यपीठ जबलपुर 4 श्री मुकेश द्विवेदी
क्र. B - 3973.- मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम. ) को डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु. 6600/- ( 7 वें वेतनमान में लेवल 13 पे मेट्रीक्स 67300-206900 ) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है.
रिमार्क (4) क्र. (1)
नाम (2)
स्थान (3)
1 श्री महेश कुमार चौरसिया मुख्यपीठ जबलपुर.
2 श्री डी. आर. एस. सिंगरौल मुख्यपीठ जबलपुर.
3 श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव मुख्यपीठ जबलपुर.
(3) (4)
खण्डपीठ ग्वालियर
(1) (2) 4 श्री डी. के. मिश्रा 5 श्री प्रशांत पी. गाढे
खण्डपीठ डिप्टी रजिस्ट्रार
ग्वालियर ( एम. ) के पद पर पदोन्नति इस शर्त के
साथ प्रदान की जाती है कि श्री महफूज अहमद सेकेट्री टू द जजेस खंडपीठ ग्वालियर द्वारा दायर रिट याचिका क्र. 28381/2018 के निर्णय के अध्यधीन होगी.
क्र. B -3975.- श्री कुलदीप सिंह कुशवाहा, सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट ( इन्फारमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को चीफ सिस्टम एनालिस्ट के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु . 37400-67000 +ग्रेड पे 10000 ( 7वें वेतनमान में लेवल 17 पे मेट्रीक्स 141800-214700) में , अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है .
क्र. B- 3977.- मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित जूनियर सिस्टम एनालिस्ट ( आई.टी. ) ( नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी) को सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु. 6600/- ( 7वें वेतनमान में लेवल 13 पे मेट्रीक्स 67300-206900 ) में , अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है.
क्र.
नाम
स्थान
(3) (2)
(1)
1 श्री सत्येन्द्र शर्मा 2 श्री गौरव कुमार सिंह
खण्डपीठ ग्वालियर मुख्यपीठ जबलपुर क्र. B- 3979.- श्री अनिल कुमार देशमुख, लाइब्रेरियन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को चीफ लाइब्रेरियन के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100 + ग्रेड पे रु. 6600/ - ( 7वें वेतनमान में लेवल 13 पे मेट्रीक्स 67300-206900 ) में , अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.