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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश अधिवक्‍ता कल्‍याण निधि (संशोधन) अधिनियम 2019..........

Published 24 August 2019

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
360
Identifier
in.gazette.madhya.2019-08-24.360.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शनिवार , दिनांक 24 अगस्त 2019- भाद्र 2 , शक 1941

क्रमांक 360]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 14002-231 - इक्कीस- अ(प्रा. ) अधि. मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 अगस्त 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

719 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 अगस्त 2019

720

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१९

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९.

[ दिनांक २२ अगस्त , २०१ ९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक २४ अगस्त, २०१ ९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई ].

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १ ९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ है.

संक्षिप्त नाम.

धारा १८ का

संशोधन.

२. मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ (क्रमांक ९ सन् १ ९ ८२ ) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा १८ में, उपधारा ( १ ) में, शब्द " बीस रुपए और पचास रुपए " के स्थान पर, शब्द " चालीस रुपए और सौ रुपए" स्थापित किए जाएं.

३. मूल अधिनियम की धारा १ ९ में, -

धारा १ ९ का

संशोधन.

(एक) उपधारा ( १ ) में, शब्द " बीस रुपए " के स्थान पर, शब्द " चालीस रुपए " स्थापित किए जाएं.

उपधारा ( २ ) में, शब्द " पचास रुपए " के स्थान पर, शब्द " सौ रुपए " स्थापित किए जाएं.

(दो)

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 14002-231 -इक्कीस-अ(प्रा.) अधि. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि ( संशोधन ) अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 17 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO . 17 OF 2019

THE MADHYA PRADESH ADHIVAKTA KALYAN NIDHI ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2019

[Received the assent of the Governor on the 22nd August, 2019 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 24th August, 2019. ]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam , 2019.

Amendment of Section 18.

2. In Section 18 of the Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam , 1982 (No. 9 of 1982) , (hereinafter referred to as the principal Act) , in sub- section ( 1 ) , for the words " twenty rupees and fifty rupees " , the words " forty rupees and hundred rupees " shall be substituted.

3. In Section 19 of the principal Act,-

Amendment of Section 19.

(i) in sub - section ( 1 ) , for the words "twenty rupees ", the words " forty rupees " shall be substituted;

(ii) in sub -section (2) , for the words " fifty rupees" , the words " hundred rupees " shall be substituted;

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-08-24.360.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-08-24.360.Extraordinary.