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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश माध्‍यस्‍थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2019..........

Published 24 August 2019

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
361
Identifier
in.gazette.madhya.2019-08-24.361.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361 ]

भोपाल, शनिवार , दिनांक 24 अगस्त 2019- भाद्र 2 शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है . 03-232- इक्कीस -अ ( प्रा. ) अधि. मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.

721 722

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१ ९

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ .

[दिनांक २२ अगस्त, २०१ ९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २४ अगस्त, २०१ ९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १ ९ ८३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम , १९ ८३ ( क्रमांक २ ९ सन् १ ९ ८३ ) की धारा २ में , उपधारा ( १ ) में, खण्ड ( घ ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" (घ) " विवाद " से अभिप्रेत है, ५०,००० रुपए या उससे अधिक मूल्यांकन के अभिनिश्चित धन अथवा अभिनिश्चित किए जाने योग्य धन के दावे से संबंधित कोई विवाद जो किसी संकर्म संविदा या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन से उद्भूत होता है ." .

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 14003-232- इक्कीस अ( प्रा.) अधि. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण ( संशोधन) अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 18 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव .

MADHYA PRADESH ACT

NO. 18 OF 2019

THE MADHYA PRADESH MADHYASTHAM ADHIKARAN ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2019

[Received the assent of the Governor on the 22nd August, 2019 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 24th August, 2019. ]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows :-

Short title .

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran ( Sanshodhan) Adhiniyam , 2019 .

Amendment of Section 2 .

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983 (No. 29 of 1983) , in sub - section ( 1 ) , for clause (d) , the following clause shall be substituted , namely:-

"(d) " dispute" means , claim of ascertained or ascertainable money valued at Rupees 50,000 or more relating to any difference arising out of the execution or non- execution of a works contract or part thereof; " .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-08-24.361.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-08-24.361.Extraordinary.