शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार , दिनांक 28 अगस्त 2019 - भाद्र 6, शक 1941
क्रमांक 365]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2019
क्रमांक एफ- बी- 04-08-2019-2- पांच-(17) .- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , "रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य संबंधित फीस की सारणी " के खण्ड (एक) के अधीन 29-06-2019 को या उसके पूर्व निष्पादित सम्यक् रूप से स्टांपित ऐसा दस्तावेज , जिसके लिए " संपदा " के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण के लिए उप - पंजीयक कार्यालय में 29-06-2019 के लिए समय खण्ड आरक्षित किया गया था, किन्तु रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में दस्तावेज 01-07-2019 को या उसके पश्चात्अधिनियम में विहित समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो, पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस उस राशि का 0.8 प्रतिशत नियत करती है, जिस पर दस्तावेज के निष्पादन के समय स्टाम्प शुल्क प्रभार्य हो.
2. उपरोक्त दस्तावेज में से, ऐसे दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण अनुच्छेद - एक के खण्ड (एक) में विहित दर अनुसार फीस के भुगतान के पश्चात् किया गया हो, फीस के अन्तर की रकम मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 के नियम 120 के अनुसार वापसी योग्य होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
729 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2019
730
भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2019
क्रमांक एफ- बी-04-08-2019-2-पांच (17 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी-04-08-2019-2- पांच (17) , दिनांक 28 अगस्त, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 28th August 2019
No. B-4-08-2019-2 - V ( 17). In exercise of the powers conferred by Section 80 -B of the Registration Act , 1908 (No. 16 of 1908 ) , the State Government , hereby, fixes registration fees chargeable on duly stamped document executed on or before 29-06-2019 under clause ( i) of the " Table of registration and other related fee " for which time slot with the Sub - registrar office for registration through " SAMPADA " had been booked for 29-06-2019 but the document has been presented in the registration office on 01-07-2019 or within the time period prescribed in the Act , at 0.8 percent of the amount on which stamp duty is chargeable at the time of execution of the document .
2. From the above said document , such documents which have been registered after payment of fees as per rate prescribed in clause (i ) of Article - I , the difference amount of fees shall be refundable as per rule 120 of Madhya Pradesh Registration Rule , 1939.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
S. D. RICHHARIA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.