ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 35 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2019- भाद्र 8 , शक 1941
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 जुलाई 2019
क्र. ई- 1-341-2019-5- एक. श्री मनोज खत्री, भाप्रसे (2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक , राज्य कृषि उद्योग विकास निगम भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त रेशम, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई- 1-345-2019-5- एक.- श्री पी. सी. मीना , भाप्रसे (1984 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , भोपाल पदस्थ किया जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री पी. सी. मीना द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन , भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी एवं ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
(3 ) उपरोक्त कंडिका-1 के अनुक्रम में श्री पी. सी. मीना द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह, भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
[ भाग 1 6566
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
क्र. ई-5-993- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आयएएस. , कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 26 जून से 8 जुलाई 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई - 1-346-2019-5- एक.- श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे (1985 ) , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अध्यक्ष , प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(2) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्रीमती इला तिवारी , राप्रसे, अपर कलेक्टर जिला रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 5-817- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस. , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल को दिनांक 7 से 18 अक्टूबर 2019 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 19 , 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(4) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती इला तिवारी , राप्रसे , कलेक्टर जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगी.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-850- आयएएस-लीव-5- एक.-( 1 ) श्री बी. एम . शर्मा, आयएएस. , आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को दिनांक 19 से 24 अगस्त 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 एवं 25 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. ई- 5-1043- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, ( 2016 ) , अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , राजनगर, जिला छतरपुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जुलाई 2019 द्वारा दिनांक 16 से 28 सितम्बर 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 16 से 28 सितम्बर 2019 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) श्री बी. एम. शर्मा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रेनू तिवारी, भाप्रसे, आयुक्त, चंबल संभाग , मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े, भाप्रसे. को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम . शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े , भाप्रसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) श्री बी. एम. शर्मा द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग , ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रेनू तिवारी , भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वप्निल जी वानखेड़े भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2019 (5 ) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व. मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-887- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , भोपाल तथा पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग 6567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2019 (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये ) को दिनांक 16 से 24 अगस्त 2019 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
क्र. ई. - 1-342-2019-5- एक.- श्री वेद प्रकाश, भाप्रसे (2009 ) , अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ( RUSA ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री वेद प्रकाश द्वारा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ( RUSA ) का प्रभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , आयुक्त, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (अतिरिक्त प्रभार ) एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग, केवल परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 1-351-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)
1
(4) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
(3) कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल.
(2) श्री दिलीप कुमार यादव ( 2014) . मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डोरी.
अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग
2 सुश्री प्रीति यादव ( 2016 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) डिण्डोरी , जिला डिण्डोरी.
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2019
साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधिरंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.
क्र. ई. - 1-354-2019-5- एक.- श्रीमती अरूणा गुप्ता , भाप्रसे (2004) , संचालक, एम. पी. स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2019 क्र. ई. - 1-355-2019-5- एक. श्री मुकेश कुमार शुक्ला, भाप्रसे (2003 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं आयुक्त- सह- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के
क्र. ई- 5-766- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री शोभित जैन, आयएएस. , सचिव, मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 10 से 16 जून 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
6568
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
(2) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव, " कार्मिक".
भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2019
क्र. ई. - 5-913- आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री हरजिंदर सिंह, परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेव्लपमेंट प्रोजेक्ट को दिनांक 29 जुलाई से 3 अगस्त 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवाकश के साथ दिनांक 28 जुलाई एवं 4 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेव्लपमेंट प्रोजेक्ट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-1065 - आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री दिनेश श्रीवास्तव , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग को दिनांक 5 से 8 अगस्त 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , जनजातीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री दिनेश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[ भाग 1 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्तिगौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक) .
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 19 अगस्त 2019
फा. क्र. 4031-2019- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की स्थापना पर विशेष कर्तव्यस्थ्य अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अमिताभ मिश्र , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/जनजाति, ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, पन्ना की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक एतद्वारा माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र. 4034-2019- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अंकुर पंघाल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , रतलाम के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , रतलाम का त्याग - पत्र दिनांक 31 जुलाई 2019 से स्वीकृत करता है.
फा. क्र. 4037-2019-इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री उमंग जोशी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, होशंगाबाद के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , होशंगाबाद का त्याग - पत्र दिनांक 1 अगस्त 2019 से स्वीकृत करता है.
फा. क्र. 4038-2019-इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती विजयश्री राठौर, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, मुरैना का त्याग - पत्र दिनांक 5 अगस्त 2019 से स्वीकृत करता है.
फा. क्र. 5-2019 - इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री साहिल मोंगा , 6569 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, गुना के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( प्रशिक्षु न्यायाधीश) , गुना का त्याग- पत्र दिनांक 29 जुलाई 2019 से स्वीकृत करता है.
F. No. 1-5-96- XXI - B ( One) -3940-2019 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the follwing amendment in this department's Notification F. No. 1- 5-96- XXI - B ( One) , dated 5th June 2017 which was published in Madhya Pradesh Gazette Part- 1 dated 9th June , 2017 namely :-
TABLE
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस-ब( एक) -3940-2019.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 5 जून 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 9 जून 2017 में प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करता है, अर्थात्:-
S. Name of Judge Head
सारणी.
No.
Quarter
(1)
(3)
Jurisdiction of special court (4)
(2)
अनु- न्यायाधीश का नाम मुख्यालय विशेष न्यायालय का
क्षेत्राधिकार
क्र.
Indore
1 Shri Umesh Kumar
(4)
(2)
(1)
(3)
Indore , Dhar , Ratlam , Jhabua ,
Mandsaur इन्दौर इन्दौर , धार, रतलाम ,
" 1. श्री उमेश कुमर
Mandleshwar ,
Shrivastava , XIIth Additional Sessions Judge ,
बारहवें अतिरिक्त
Indore.
श्रीवास्तव. सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.
झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खंडवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर.".
Ujjain, Dewas , Shajapur , Khandwa , Neemuch , Badwani , Alirajpur and Burhanpur .
फा. क्र. 17 (ई) 44-2013-इक्कीस- ब ( एक)-3943-19.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3 , 9, 10, 19, 36 तथा 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
क्रमांक (1)
जिले का नाम (2)
विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
:
"3.
बैतूल
श्री अमरनाथ केसरवानी , सेशन न्यायाधीश, बैतूल
9.
दतिया
श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, दतिया
10.
देवास
19.
श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश , देवास श्री महेश कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश, झाबुआ
झाबुआ
36.
शाजापुर
श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, शाजापुर.
49.
डिण्डोरी
श्री देव नारायण मिश्रा , सेशन न्यायाधीश , डिण्डोरी. ".
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
6570
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
F. No. 17 (E) -44-2013 -XXI - B- ( 1 ) 3943-2019 .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F -No . Β (1) 3476-2013 , dated 11th September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 dated 20th September 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the table , for serial numbers 3 , 9 , 10 , 19 , 36 and 49 and entries relatiang thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
Name of District (2)
Name & Designation of the Judge (3)
S. No. (1)
Betul
"3 .
Shri Amarnath Kesarwani , Sessions Judge , Betul Datia
9.
Shri Krishna Murty Mishra , Special Judge , Datia 10.
Dewas
Shri Ramesh Kumar Shrivastava , Special Judge, Dewas 19.
Jhabua
Shri Mahesh Kumar Sharma, Special Judge, Jabalpur 36.
Shajapur
Shri Surendra Singh Gurjar , IVth Additional District Judge , Shajapur .
49.
Dindori
Shri Deo Narayan Mishra , Sessions Judge, Dindori 2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .
:
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 2019
क्र. एफ 16-23-2019 - ए- ग्यारह.- बॉयलर्स एक्ट 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मेसर्स एनटीपीसी लि. गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5206 यूनिट-01 को दिनांक 7 अगस्त 2019 से 6 फरवरी 2020 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है : -
1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
उक्त आदेश को " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित किया जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.
6571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2019
क्रमांक एफ-16-18/2017/ए-ग्यारहःःराज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि जीएसटी व्यवस्था लाग् होने पर निवेश परियोजनाओं को राज्य की विभिन्न निवेश नीतियों अंतर्गत स्वीकृत सुविधा का लाभ निरंत दिये जाने के संबंध में त्रिसदस्यीय समिति द्वारा प्रक्रिया के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों वे निराकरण एवं सुझाव हेतु अनुशंसाएं मान्य कर उन्हें निम्न स्वरूप में लागू किया जाता है : -
1. वर्ष 2017-18 एवं पात्रता की शेष अवधि के लिए इकाईयों को केवल राज्य शासन के आदेश दि. 22/06/2018 के अनुरूप ही सहायता राशि देय होगी और इस हेतु वर्ष 2017-18 की सहायता राशि की गणना हेतु वर्ष की सम्पूर्ण अवधि में किये गये विक्रय को आधार मानकर गणना की जायेगी । जीएसटी प्रणाली अन्तर्गत "स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के मध्य किया गया विक्रय। " 2.
3. ऐसी इकाईयां जिनके द्वारा एक से अधिक उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है एवं इन उत्पादों में यदि पूर्व में वैट की दर एवं वर्तमान में एसजीएसटी की दर भिन्न- भिन्न है, तो उक्त इकाईयों के वास्तविक सहायता राशि के निर्धारण हेतु, उत्पाद्दवार आधार राशि, टेक्स गणक एवं विक्रय गणक के आधार पर देय सहायता राशि की गणना की जांचे । इस हेतु इकाई द्वारा उत्पादवार विक्रय की स्व अभिप्रमाणित जानकारी घोषणा पत्र सहित निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा । (संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2)
4. जीएसटी प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप इकाईयों को स्वीकृत पात्रता की शेष अवधि में सुविधा प्रदान करने हेतु शासनादेश दिनांक 22.06.2018 जारी किये गये हैं । उक्त आदेश अनुसार वास्तविक सहायता राशि की गणना आवेदित वर्ष के विक्रय एवं पूर्व वर्षों के औसत विक्रय के आधार पर किया जाना है । औद्योगिक इकाईयों को सहायता प्रदान करने हेतु परिशिष्ट पर संलग्न अनुसार विभिन्न प्रपत्रों का निर्धारण किया जाता है ।
उपरोक्त हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1 नवीन इकाई हेतु एवं परिशिष्ट-2 विस्तारित/ शवलीकृत इकाई हेतु) में इकाई से पूर्व वर्षों तथा आवेदित वर्ष के विक्रय एवं उत्पादों पर पूर्व में वैट की दर एवं वर्तमान में एसजीएसटी दर की स्व अभिप्रमाणित जानकारी मय शपथ-पत्र के प्राप्त की जावे। उक्त जानकारी इकाई के स्वांमी/पार्टनर अथवा कम्पनी के प्रबंध संचालक एवं इकाई / कम्पनी के चार्टर्ड एकाउंटेंट/ सांविधिक लेखापरीक्षक (Statutory auditor ) द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित होनी चाहिये। इकाईयों को सहायता राशि की स्वीकृति आवेदित वर्ष की बैलेंस शीट के ऑडिट होने के उपरांत ही की जा सकेगी। यह स्पष्ट होने पर की इकाई/ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये गलत जानकारी दी गई है, तो इकाई/चार्टर्ड एकाउंटेंट के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।
शासन आदेश दिनांक 22.06.2018 के अनुसार दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 की अवधि में एवं दिनांक 01.07.2017 से 31.03.2018 की अवधि में उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयां संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट- 3 एवं 4) अनुसार सुविधा का विकल्प प्रस्तुत कर सकेगी ।
6. दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 के मध्य उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयां जिनकी वेट/सीएसटी प्रतिपूर्ति सुविधा की पात्रता पूर्व में निर्धारित की जा चुकी है किन्तु उनके द्वारा कोई क्लेम प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसी इकाईयां निवेश प्रोत्साहन सहायता चुनने का विकल्प प्रस्तुत कर सकेगी एवं राज्य स्तरीय साधिकार समिति उनकी पूर्व निर्धारित वेट/सीएसटी पात्रता की सुविधा अवधि को निरस्त करते हुये निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता निर्धारित कर सकेगी। [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
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7 . दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 के मध्य उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयां जिनकी वेट/सीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता की पात्रता राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा निर्धारित की जा चुकी है एवं उनके द्वारा सुविधा अंतर्गत क्लेम राशि भी प्राप्त कर ली गई है को यदि उक्त स्वीकृत क्लेम राशि का वितरण शासन आदेश, दिनांक 22.06.2018 जारी होने के पूर्व किया गया है तो ऐसी इकाईयां प्राप्त वेट/ सीएसटी प्रतिपूर्ति क्लेम राशि का मय ब्याज के वापस जमा करने उपरांत शासन आदेश दिनांक 22.06.2018 में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता का विकल्प प्राप्त कर सकेंगी । ब्याज की दर संचालक मंडल द्वारा क्लेम प्रकरण स्वीकृत दिनांक को प्रचलित वार्षिक MCLR / ( SBI ) में 2 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से शामिल करते हुए निर्धारित की जाएगी । ब्याज की गणना क्लेम वितरण दिनांक से वापस जमा करने के दिनांक तक की अवधि हेतु की जाएगी। राज्य स्तरीय साधिकार समिति उक्त इकाईयों की पूर्व स्वीकृत वेट /सीएसटी प्रतिपूर्ति सुविधा की पात्रता को निरस्त करते हुए निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता निर्धारित कर सकेगी।
8. दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 के मध्य उत्पादन प्रारंभ करने वाली ऐसी इकाईयां जिनकी पूर्व में उद्योग संवर्धन नीति, 2010 अंतर्गत प्रवेशकर/ वेट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता की पात्रता समिति द्वारा निर्धारित की जा चुकी है उक्त इकाईयां उद्द्योग संवर्धन नीति-2014 (दिसम्बर , 2018 तक संशोधित ) अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगी।
9. ऐसी इकाईयां जिनके द्वारा 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि में उत्पादन प्रारम्भ किया गया है को निवेश प्रोत्साहन सहायता अथवा वेट/सीएसटी सहायता एवं प्रवेश कर छूट के स्थान पर चुकाये गये नेट एसजीएसटी के समतुलय सहायता के विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं जिन इकाईयों द्वारा चुकाये गये नेट एसजीएसटी के समतुल्य सहायता का चयन किया गया है उन मैं इकाईयों के प्रकरण में चुकाये गये नेट एसजीएसटी का सत्यापन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-6 ) में वाणिज्यिक कर विभाग से कराया जावे। इस हेतु इकाई को तत्संबंध में डाटा एवं उसके साक्ष्यों सहित आवेदन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-5) में वाणिज्यिक कर विभाग में एवं इसकी प्रतिलिपि एम.पी.आई.डी.सी. , भोपाल को करना होगा। इकाई द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग से चुकाये गये नेट एसजीएसटी का सत्यापन कराने उपरांत प्रतिपूर्ति सहायता हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-7) में एम.पी.आई.डी.सी. , भोपाल में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
10. पात्र इकाईयों से यह जानकारी प्राप्त की जाये कि उन्होंने वर्ष 2016-17 में वेट प्रणाली अंतर्गत कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था एवं जीएसटी प्रणाली प्रभावशील होने के फलस्वरूप आवेदित वर्ष में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया है । जीएसटी प्रणाली प्रभावशील होने के फलस्वरूप आवेदित वर्ष में इकाई को उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि वर्ष 2016-17 में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक है, तो अंतर की राशि को देय वास्तविक सहायता राशि में से घटाने उपरांत ही सहायता प्रदान की जावे। यदि उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट कुल देय सहायता से अधिक है , तो देय सहायता राशि निरंक मान्य की जावेगी।..
11. संलग्न परिशिष्टों में भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को आपसी सहमति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र के परिशिष्टों में आवश्यक संशोधन करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
संलग्नः- उपरोक्तानुसार।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजौरा , प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
परिशिष्ट-1 जी.एस.टी व्यवस्था लागू होने पर शासनादेश दिनांक 22.06.2018 के परिप्रेक्ष्य में उद्योग नीति अंतर्गत स्वीकृत/ प्रावधानित सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
( नवीन इकाई हेतु )
1 इकाई का नाम व पता
2 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम, टेलीफोन/ मोबाईल नं एवं ई-मेल पता
3 मूल्य संवर्धन कर अधिनियम 2002 के - अंतर्गत टिन (TIN ) :
दर पंजीकृत उत्पादित वस्तुओं का विवरणः दिनांक 01.07.2017 के पूर्व लागू वेट की दरः नाम
4 जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTN) :
पंजीकृत उत्पादित वस्तुओं का विवरणः नाम
दर दिनांक 01.07.2017 तथा उसके पश्चात लागू एसजीएसटी की दर :
5 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
6 अ. वर्ष 2016-17 में इकाई को उपलब्ध राशि रू............. इनपुट टेक्स क्रेडिट
ब. आवेदित वर्ष... में इकाई को उपलब्ध इनपुट टेक्स क्रेडिट
7 म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. द्वारा जारी पंजीयन क्र. / प्रोपोसल आईडी क्र. एवं दिनांक एवं उत्पादन प्रमाण पत्र / आईईएम पार्ट- बी में दर्ज उत्पादित होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा : -
वार्षिक क्षमता
क्र.
विस्तारित इकाई
वस्तुका नाम
नवीन इकाई
स्थापित विस्तारित
कुल 6574
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
8. नवीन इकाई में किये गये पूंजी निवेश की जानकारी
क विवरण
कुल पूंजी निवेश
उत्पादन दिनांक
तक पूंजी निवेश
राशि
भूमि
1
भूमि का विकास 2
3 भवन
4 प्लांट एवं मशीनरी
विद्युत स्थापना
5
6 प्रदूषण उपकरण नियंत्रण 7 अन्य स्थिर अस्तियां 8 प्री-ऑपरेटिव व्यय
योग उत्पादन दिनांक के पश्चात 03 वर्षों की अवधि में किया गया पूंजी निवेश
9. (अ) नवीन स्थापित इकाई के लिये:- आवेदित वर्ष में उत्पादित माल के विक्रय / सप्लाई की जानकारी:- विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा । क्र. उत्पाद का नाम वार्षिक क्षमता वर्ष ............में किया गया उत्पादन
मात्रा
वर्ष.........में किया गया विक्रय /सप्लाई स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर, (स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर होल्डर को की गई सप्लाई) राशि
मात्रा
राशि 6575
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भाग 1 ]
(ब) (i ) ऐसी नवीन स्थापित इकाई जिनका उत्पादन दिनांक 31.03.2014 के पूर्व का है । उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिये विक्रय (विक्रय गणक) की जानकारी (विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा , स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर व्यवसायी को किया गया विक्रय ):-
विगत 3 वर्षों में औसत विक्रय क्र.
विगत प्रथम वर्ष 2014-15 में विक्रय
विगत द्वितीय
वर्ष 2015-16
में विक्रय
विगत तृतीय वर्ष 2016-17 में विक्रय
उत्पाद का नाम
स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता
मात्रा राशि
राशि
मात्रा
मात्रा राशि मात्रा राशि (ii) ऐसी नवीन स्थापित इकाई जिनका उत्पादन दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 के बीच हुआ है । उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिये विक्रय (विक्रय गणक) की जानकारी (विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात्त को शामिल नहीं किया जावेगा, स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर व्यवसायी को किया गया विक्रय) :-
क्र.
विगत प्रथम वर्ष 2015-16 में विक्रय
विगत द्वितीय
वर्ष 2016-17 में
विक्रय
उत्पाद का नाम
स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता
आगामी शेष वर्षो के लिये उक्त तीन वर्षों का औसत विक्रय
वित्तीय वर्ष विगत दो वर्ष 2017-18 हेतु का औसत विक्रय
मात्रा राशि मात्रा राशि मात्रा राशि मात्रा राशि 6576
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
(iii) ऐसी नवीन स्थापित इकाई जिनका उत्पादन दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 के बीच हुआ है । उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिये विक्रय (विक्रय गणक) की जानकारी ( विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा, स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर व्यवसायी को किया गया विक्रय):-
वर्ष 2016-17 में विक्रय
क्र.
उत्पाद का नाम
वित्तीय वर्ष
2017-18 हेतु
विगत वर्ष का
विक्रय
आगामी शेष वर्षो के लिये उक्त तीन वर्षों का औसत विक्रय स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता
विगत दो वर्ष काऔसत विक्रय वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु
मात्रा राशि मात्रा राशि
मात्रा राशि
मात्रा राशि
(iv) नवीन स्थापित इकाई के लिये जिनका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 की अवधि में हुआ हो:-
(अ) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 30.06.2017 की अवधि में जमा वैट/ सीएसटी की जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग के सत्यापन सहित :-
क्र. उत्पाद का नाम वार्षिक क्षमता वाणिज्यिक दिनांक से दिनांक उत्पादन 30.06.2017 की अवधि में किया गया विक्रय
उत्पादन दिनांक से 30.06.2017 की अवधि में किये गये उत्पादन के विरूद्ध विक्रय पर जमा वास्तविक कर राशिजिसमें क्रय किये गये कच्चेमाल पर चुकाए गए कर की राशि सम्मिलित नहीं है (राशि पूर्ण रूपयों में)
मात्रा
राशि
राशि
वैट सीएसटी 6577
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भाग 1 ]
(ब) इकाईयां जिनका उत्पादन दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 की अवधि में हुआ है एवं योजनांतर्गत वेट/ सीएसटी का विकल्प लेने पर उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिये आधार राशि एवं औसत विक्रय की जानकारी (विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा, स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर व्यवसायी को किया गया विक्रय):-
उत्पाद कानाम
स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता
वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2017-18 हेतु आंकलित विक्रय
वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वर्ष 2017-18 का आंकलित विक्रय एवं वर्ष 2018-19 के विक्रय का औसत
उत्पादन दिनांक से दिनांक 30.06.2017 की अवधि में जमा किये गये टैक्स के आधार पर यथानुपात वर्ष 2017-18 में जमा कर (आधार राशि सम्पूर्ण पात्रता अवधि हेतु)
वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं आगामी वर्षो हेतु आंकलित विक्रय एवं वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के विक्रय का औसत
उत्पादन दिनांक से दिनांक 30.06.2017 की अवधि में विक्रय का यथानुपात (prorata) के आधार पर, औसत वार्षिक विकय (वर्ष 2017-18 काविक्रय)
राशि
मात्रा राशि मात्रा राशि मात्रा राशि मात्रा राशि 10. अन्य कोई विवरण :-
मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास अनुसार सत्य है ।
(हस्ताक्षर एवं सील)
(हस्ताक्षर एवं सील)
नाम .....
सांविधिक लेखापरीक्षक (Statutory auditor)/
चार्टर्ड एकाउंटेंट
प्रोपराइटर/पार्टनर/ प्रबंध संचालक
इकाई का नाम .......
[ भाग 1 6578
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
: घोषणा पत्र
1. मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र के बिंदु क्रमांक 1 से 9 तक दिया गया विवरण सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है एवं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रय की जानकारी में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया गया है । विस्तार अंतर्गत सुविधा हेतु स्थापित क्षमता से ऊपर के अतिरिक्त विस्तारित क्षमता के उत्पादन पर किये गये विक्रय की ही जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया गया है ।
2. इकाई/ कम्पनी की आवेदित वर्षकी बैलेंस शीट कम्पनी के ऑडिटर द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित की जा चुकी है / अंतिम रूप से सत्यापित नहीं की गई है । (जो लागू न हो उसे काट दें)
3. मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत होने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं स्वीकृत सहायता बैंक के सामान्य ब्याज दर सहित वसूल की जा सकेगी । 4. मैं घोषणा करता हूं कि शासन आदेश क्रमांक एफ 16-18/ 2017 / ए- ग्यारह, दिनांक 22.06.2018 के प्रावधान अनुसार सहायता स्वीकृत करने हेतु सहमति प्रदान करता हूं तथा यह भी घोषणा करता हूं कि इस वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दूंगा ।
(हस्ताक्षर एवं सील)
नाम
प्रोपराइटर/ पार्टनर /प्रबंध संचालक
इकाई का नाम
साक्षी के नाम एवं हस्ताक्षर:
1:
2:
6579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
परिशिष्ट-2 जी.एस.टी व्यवस्था लागू होने पर शासनादेश दिनांक 22.06.2018 के परिप्रेक्ष्य में उद्योग नीति अंतर्गत स्वीकृत / प्रावधानित सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र ( विस्तारित / शवलीकृत इकाई हेतु )
1 इकाई का नाम व पता
2 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम, टेलीफोन / मोबाईल नं एवं ई- मेल पता
3 मूल्य संवर्धन कर अधिनियम 2002 के अंतर्गत टिन (TIN ) :
नाम
पंजीकृत उत्पादित वस्तुओं का विवरणः
दर दिनांक 01.07.2017 के पूर्व लागू वेट की दरः
4 जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTN) :
पंजीकृत उत्पादित वस्तुओं का विवरणः
नाम
दर दिनांक 01.07.2017 के पश्चात लागू
एसजीएसटी की दर:
5 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
6 अ. वर्ष 2016-17 में इकाई को उपलब्ध राशि रू ............. इनपुट टेक्स क्रेडिट
ब. आवेदित वर्ष में इकाई को राशि रू....... उपलब्ध इनपुट टेक्स क्रेडिट
7 म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. द्वारा विस्तार / शवलीकरण अंतर्गत जारी पंजीयन क्र. /प्रोपोसल आईडी क्र. एवं दिनांक एवं उत्पादन प्रमाण पत्र/ आईईएम पार्ट-बी में दर्ज उत्पादित होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा:-
वार्षिक क्षमता
क्र.
वस्तुका नाम
विस्तारित इकाई
नवीन इकाई
स्थापित विस्तारित
कुल 6580
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
[ भाग 1 विस्तारित / शवलीकृत इकाई में किये गये पूंजी निवेश की जानकारी 8.
क विवरण
मूल पूंजी निवेश दिनांक.......
कुल पूंजी निवेश
कुल पूंजी निवेश
विस्तार/ शवलीकरण
अंतर्गत उत्पादन
दिनांक तक किया
गया पूंजी निवेश
भूमि
1
भूमि का विकास
2
भवन
3
4 प्लांट एवं मशीनरी
5 विद्युत स्थापना
6 प्रदूषण नियंत्रण उपकरण
7 अन्य स्थिर अस्तियां
8 प्री-ऑपरेटिव व्यय
योग
विस्तार/ शवलीकरण अंतर्गत उत्पादन दिनांक के पश्चात 03वर्षों की अवधि में किया गया पूंजी निवेश
9. (अ) विस्तार / शवलीकृत इकाई के लिये:- आवेदित वर्ष ...... में उत्पादित माल के विक्रय की जानकारी:- विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा । क्र. उत्पाद का
नाम
विस्तार/ शवलीकरण
अंतर्गत किया गया
उत्पादन
स्थापित क्षमता में किया गया उत्पादन
मात्रा राशि मात्रा स्थापित क्षमता में किया गया विक्रय
विस्तार/ शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर (स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर होल्डर को की गई सप्लाई)
राशि
राशि
मात्रा
मात्रा
राशि 6581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(ब) (1 ) ऐसी विस्तार / शवलीकृत इकाई जिनका उत्पादन दिनांक 31.03.2014 के पूर्व का है । उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिये विक्रय (विक्रय गणक) की जानकारी (विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा):-
विगत तृतीय वर्ष 2016-17 में विक्रय
विगत 3 वर्षों में औसत विक्रय
विगत द्वितीय वर्ष
2015-16 में विक्रय
विगत प्रथम वर्ष 2014-15 में विक्रय
क्र. उत्पादः का नाम
स्थापित क्षमता में किया का गया विक्रय
स्थापित क्षमता में किया का गया विक्रय
विस्तार/ शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय
गया विक्रय किया का स्थापित क्षमता में
विस्तार/ शवलीकरण अंतर्गत विक्रय किया गया
विस्तार/ शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय
स्थापित क्षमता में किया का गया विक्रय
विस्तार/ शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय
मात्रा
मात्रा
मात्रा
राशि मात्रा राशि
मात्रा
मात्रा
शि علل
(ii ) ऐसी विस्तार / शवलीकृत इकाई जिनका उत्पादन दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 के बीच हुआ है । उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिये विक्रय (विक्रय गणक) की जानकारी (विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा , स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर व्यवसायी को किया गया विक्रय) :-
विगत प्रथम वर्ष 2015-16 में विक्रय
विगत द्वितीय वर्ष
2016-17 में विक्रय
वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विगत 2 वर्षों का औसत विक्रय
आगामी शेष वर्षों के लिये उक्त 3 वर्षों का औसत विक्रय क्र. उत्पाद का नाम
स्थापित क्षमता में किया का गया विक्रय
स्थापित क्षमता में किया का गया विक्रय
विस्तार / शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय
गया विक्रय क्षमता में किया का स्थापित
विस्तार / शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय
स्थापित क्षमता में किया का गया विक्रय
विस्तार / शवलीकरण अंतर्गत विक्रय किया गया
विस्तार/ शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय मात्रा
मात्रा
मात्रा
राशि
मात्रा
राशि
राशि
मात्रा
मात्रा
मात्रा
राशि
मात्रां
عليها
عليها
عليها 6582
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
(iii)'ऐसी विस्तार / शवलीकृत इकाई जिनका उत्पादन दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 के बीच हुआ है । उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षा के लिये विक्रय (विक्रय गणक) की जानकारी (विक्रय मे स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा, स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर व्यवसायी को किया गया विक्रय):-
प्रथम वर्ष 2016-17 में विक्रय
आगामी शेष वर्षों के लिये उक्त 3 वर्षों का औसत विक्रय वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु विगत 2 वर्षों का औसत विक्रय
वित्तीय वर्ष 2017-18
हेतु विगत वर्ष का
विक्रय
क्र . उत्पाद का नाम
स्थापित क्षमता में किया का गया विक्रय
स्थापित क्षमता में किया का गया विक्रय
विस्तार/ शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय
मात्रा
मात्रा عليها
स्थापित क्षमता में किया का गया विक्रय
विस्तार/ शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय
विस्तार / शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय
स्थापित विक्रय क्षमता में किया का गया
विस्तार / शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय
मात्रा राशि
मात्रा
मात्रा
मात्रा
عليها (iv) विस्तार/ शवलीकृत इकाई के लिये जिनका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 की अवधि में हुआ हो:-
(अ) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 30.06.2017 की अवधि में जमा वैट / सीएसटी की जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग के सत्यापन सहित:-
कुल क्षमता
विस्तारित क्षमता
वार्षिक क्षमता
क्र. उत्पाद का नाम
वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक ...से दिनांक 30.06.2017 की अवधि में किया गया विक्रय
उत्पादन दिनांक.........से 30.06.2017 की अवधि में किये गये उत्पादन के विरूद्ध विक्रय पर जमा वास्तविक कर राशि जिसमें क्रय किये गये कच्चेमाल पर चुकाए गए कर की राशि सम्मिलित नहीं है (राशि पूर्ण रूपयों में)
विस्तारित क्षमता में जमा कर विस्तारित क्षमता में किया गया विक्रय
स्थापित
क्षमता में
किया गया
विक्रय
स्थापित क्षमता में जमा कर
सीएसटी सीएसटी
वैट
मात्रा राशि वैट
मात्रा राशि
कुल जमा कर 6583 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
(ब) इकाईया जिनका उत्पादन दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 की अवधि में हुआ है एवं योजनांतर्गत वेट/ सीएसटी का विकल्प लेने पर उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिये आधार राशि एवं औसत विक्रय की जानकारी (विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा, स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर व्यवसायी को किया गया विक्रय):-
उत्पादं का नाम
वित्तीय वर्ष 2018-19
एवं 2017-18 हेतु
आंकलित विक्रय
स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता
वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वर्ष 2017-18 का आंकलित विक्रयं एवं वर्ष 2018-19 के विक्रय का औसत
वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं आगामी वर्षों हेतु आंकलित विक्रय एवं वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के विक्रय काऔसत उत्पादन दिनांक से दिनांक 30.06.2017 की अवधि में विक्रय का यथानुपात (prorata) के आधार पर औसत वार्षिक विक्रय (वर्ष 2017-18 का विक्रय)
स्थापित क्षमता का विक्रय
विस्तारित क्षमता का विक्रय
स्थापित क्षमता का विक्रय
विस्तारित क्षमता का विक्रय
स्थापित क्षमता का विक्रय
विस्तारित क्षमता का विक्रय
स्थापित क्षमता का विक्रय
विस्तारित क्षमता का विक्रय मात्रा
मात्रा राशि मात्रा
मात्रा
मात्रा
मात्रा राशि
عليها 10. अन्य कोई विवरण:-
मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास अनुसार सत्य है ।
(हस्ताक्षर एवं सील)
(हस्ताक्षर एवं सील)
सांविधिक लेखापरीक्षक (Statutory auditor) /
प्रोपराइटर/पार्टनर/प्रबंध संचालक चार्टर्ड एकाउंटेंट
इकाई का नाम [ भाग 1 6584
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
* घोषणा पत्र
1. मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र के बिंदु क्रमांक 1 से 9 तक दिया गया विवरण सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है एवं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रय की जानकारी में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया गया है । विस्तार अंतर्गत सुविधा हेतु स्थापित क्षमता से ऊपर के अतिरिक्त विस्तारित क्षमता के उत्पादन पर किये गये विक्रय की ही जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया गया है ।
2. इकाई/ कम्पनी की आवेदित वर्ष.. की बैलेंस शीट कम्पनी के ऑडिटर द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित की जा चुकी है/ अंतिम रूप से सत्यापित नहीं की गई है। (जो लागू न हो उसे काट दें)
3. मेरेद्वारा दी गई जानकारी गलत होने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं स्वीकृत सहायता बैंक के सामान्य ब्याज दर सहित वसूल की जा सकेगी।
4. मैं घोषणा करता हूं कि शासन आदेश क्रमांक एफ 16-18 / 2017 / ए- ग्यारह, दिनांक 22.06.2018 के प्रावधान अनुसार सहायता स्वीकृत करने हेतु सहमति प्रदान करता हूं तथा यह भी घोषणा करता हूं कि इस वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दूंगा !
(हस्ताक्षर एवं सील)
नाम....
प्रोपराइटर / पार्टनर / प्रबंध संचालक
इकाई का नाम
साक्षी के नाम एवं हस्ताक्षर:
1 :
2:
6585 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
परिशिष्ट-3
घोषणा - पत्र
मैं
पुत्र/पुत्री..
वर्ष, पद..
एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता , कम्पनी मेसर्स .
उम्र प्रमाणित करते हुए घोषणा करता/करती हूं कि शासनादेश क्रमांक एफ-16-18/2017/ए- ग्यारह दिनांक 22.06.2018 के बिन्दु क्रमांक 8 के संदर्भ में उपलब्ध 2 विकल्प क्रमशः वैट/सीएसटी सहायता एवं शासनादेश दिनांक 13.10.2017 अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता में से विकल्प का चयन करता/करती हूं। शासनादेश दिनांक 22.06.2018 में उल्लिखित नियम एवं शर्तों से मैं पूरी तरह सहमत हूं एवं उसको अच्छे ढंग से पढ़कर समझ लिया है । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा चयनित उक्त वित्तीय सहायता/ सुविधा संबंधी प्रावधान को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम
पदनाम
स्थान :
दिनांक :
6586
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
[ भाग 1
परिशिष्ट-4
घोषणा
पत्र
मैं.
.पुत्र/पुत्री..
वर्ष , पद ..
एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, कम्पनी मेसर्स.
उम्र प्रमाणित करते हुए घोषणा करता/ करती हूं कि शासनादेश क्रमांक एफ- 16-18/2017/ए- ग्यारह दिनांक 22.06.2018 के बिन्दु क्रमांक 9 के संदर्भ में उपलब्ध 2 विकल्प क्रमशः नेट एसजीएसटी सहायता एवं शासनादेश दिनांक 13.10.2017 अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता में से विकल्प करता/करती हूं । का चयन शासनादेश दिनांक 22.06.2018 में उल्लिखित नियम एवं शर्तों से मैं पूरी तरह सहमत हूं एवं उसको अच्छे ढंग से पढ़कर समझ लिया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा चयनित उक्त वित्तीय सहायता/ सुविधा संबंधी प्रावधान को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी ।
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम
पदनाम
स्थान :
दिनांक :
6587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
परिशिष्ट-5 उत्पादित माल के विक्रय पर जमा नेट एस.जी.एस.टी. के सत्यापन हेतु आवेदन पत्र (शासनादेश दिनांक 22.06.2018 के परिप्रेक्ष्य में इकाईयां जिनका उत्पादन दिनांक 01.07.2017 से 31.03.2018 की अवधि में है)
प्रति,
वाणिज्यिक कर / राज्य कर अधिकारी , मध्यप्रदेश
वृत्त.....
जिला......
मध्य प्रदेश ।
1 इकाई का नाम व पता
2 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम, टेलीफोन / मोबाईल नं एवं ई- मेल पता
3 इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तारित / शवलीकृत इकाई)
4 जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत
पंजीयन क्रमांक(GSTN) :
पंजीकृतं उत्पादित वस्तुओं का विवरणः नाम
5 म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन प्रोपोसल आईडी क्रमांक एवं दिनांक कार्पोरेशन लि. में इन्टेशन टू इन्वेस्ट अंतर्गत दर्ज निवेश आशय प्रस्ताव
6 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
7 आईईएम पार्ट- बी में दर्ज उत्पादित होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा
वार्षिक क्षमता
क्र.
विस्तारित / शवलीकृत इकाई
वस्तुका नाम
नवीन इकाई
कुल
विस्तारित / शवलीकृत
स्थापित 6588
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
8 अ) नवीन स्थापित इकाई के लिये:- वर्ष में उत्पादित माल के विक्रय की जानकारी:-
वार्षिक क्षमता क्र. उत्पाद का नाम
वर्ष उत्पादन में किया गया वर्ष .......में किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर (स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर से किया गया विक्रय )
राशि
मात्रा
राशि
मात्रा
ब) नवीन स्थापित इकाई के लिये:- वर्ष स्थित निर्माता इकाई को एवं कितना विक्रय में उत्पादित माल में से कितना विक्रय मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश स्थित ट्रेडर को किया गया है :-
क्र. उत्पाद का नाम मध्यप्रदेश स्थित निर्माता इकाई को किया गया विक्रय
मध्यप्रदेश स्थित
ट्रेडर को किया
गया विक्रय
राशि मात्रा
मात्रा
मध्यप्रदेश स्थित ट्रेडर के विक्रय में से अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर जो, विक्रय गैर पंजीकृत डीलर / उपभोक्ता को किया गया है (उपरोक्त के संबंध में तथ्य तथा उसके पक्ष में प्रमाणो की प्रति पृथक से संलग्न है)
राशि
मात्रा
राशि स) नवीन स्थापित इकाई के लिये:- वर्ष एस.जी.एस.टी. का सत्यापन:- में उत्पादित माल के विक्रय पर जमा नेट
वर्ष में क्र.
वार्षिक क्षमता
उत्पाद का नाम
गया
किया विक्रय
मात्रा राशि उत्पादित वर्ष..........में माल के विक्रय के विरूद्ध इकाई द्वारा आईटीसी का समायोजन करने के बाद जमा की गई एस.जी.एस.टी. की राशि (ग्रॉस एस.जी.एस. टी.)
वर्ष में उत्पादित माल के विक्रय के विरूद्ध जमा ग्रॉस एस.जी.एस.टी. राशि में से नेट एस.जी.एस.टी. की राशि (एस. जी.एस.टी.की ऐसी राशि जो अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर आई.जी.एस.टी.के रूप में राज्य से बाहर नहीं गई हो, ओर राज्य के खजाने में अंतिम रूप से जमा रहा हो ) [इकाई द्वारा प्रस्तुत डाटा/ तथ्य तथा उसके पक्ष में प्रस्तुत प्रमाणों से सत्यापित पाये जाने की स्थिति में ] 6589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
9. विस्तार/ शवलीकरण / तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये
अ) इकाई द्वारा वर्ष में किया गया वास्तविक उत्पादन :-
वर्ष में किया गया वास्तविक उत्पादन क्र. उत्पाद का नाम
स्थापित क्षमता अंतर्गत उत्पादन
कुल वार्षिक क्षमता
कुल उत्पादन
स्थापित क्षमता का उत्पादन
अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन
अतिरिक्त विस्तार/ शवलीकरण /तकनीकी उन्नयन की क्षमता अंतर्गत उत्पादन
मात्रा राशि मात्रा राशि मात्रा राशि ब) विस्तार/ शवलीकरण / तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये वर्ष विक्रय की जानकारी:- में उत्पादित माल के क्र.
उत्पाद का नाम
स्थापित उत्पादन क्षमता के अंतर्गत किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर (स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर से किया गया विक्रय)
अतिरिक्त विस्तार/शवलीकरण/ तकनीकी उन्नयन की क्षमता के अंतर्गत किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर (स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर से किया गया विक्रय)
मात्रा
राशि
मात्रा
राशि
में विस्तारित क्षमता स) विस्तार/ शवलीकरण / तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये :- वर्ष अंतर्गत उत्पादित माल में से कितना विक्रय मध्यप्रदेश स्थित निर्माता इकाई को एवं कितना विक्रय मध्यप्रदेश स्थित ट्रेडर को किया गया है:-
क्र. उत्पाद का नाम मध्यप्रदेश स्थित निर्माता इकाई को किया गया विक्रय
मध्यप्रदेश स्थित
ट्रेडर को किया
गया विक्रय
मध्यप्रदेश स्थित ट्रेडर के विक्रय में से अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर जो, विक्रय गैर पंजीकृत डीलर/ उपभोक्ता को किया गया है (उपरोक्त के संबंध में तथ्य तथा उसके पक्ष में प्रमाणो की प्रति पृथक से संलग्न है)
मात्रा राशि मात्रा राशि
मात्रा
राशि 6590
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
[ भाग 1 10. विस्तार/ शवलीकरण/ तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये वर्ष विक्रय पर जमा नेट एसजीएसटी की राशि:- में उत्पादित माल के क्र. उत्पाद का नाम
वर्ष.........में उत्पादित माल के विक्रय के विरुद्ध इकाई द्वारा आईटीसी का समायोजन करने के बाद जमा की गई एस.जी.एस.टी.की राशि (ग्रॉस एस.जी.एस. टी.)
स्थापित उत्पादन क्षमता के अंतर्गत किये गये विक्रय पर जमा ग्रॉस एस.जी.एस.टी.राशि में से नेट एसजीएसटी की राशि (जो अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर आईजीएसटी के रूप में राज्य से बाहर नही गयी हो और राज्य के खजाने में अंतिम रूप से जमा रहा हो ) [ इकाई द्वारा प्रस्तुत डाटा/ तथ्य तथा उसके पक्ष में प्रस्तुत प्रमाणों से सत्यापित पाये जाने की स्थिति में ]
अतिरिक्त विस्तार/ शवलीकरण/ तकनीकी उन्नयन की क्षमता के अंतर्गत किये गये विक्रय पर जमा ग्रॉस एस.जी.एस.टी.राशि मे से नेट एसजीएसटी की राशि (जो अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर आईजीएसटी के रूप में राज्य से बाहर नही गयी हो और राज्य के खजाने में अंतिम रूप से जमा रहा हो ।) [ इकाई द्वारा प्रस्तुत डाटा/ तथ्य तथा उसके पक्ष में प्रस्तुत प्रमाणों से सत्यापित पाये जाने की स्थिति में ]
(हस्ताक्षर)
प्रोपराइटर/पार्टनर / प्रबंध संचालक
इकाई का नाम
दिनांक
पृ. क्रमांक प्रतिलिपिः-
1 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित । सूचनार्थ प्रेषित । 2) उपायुक्त, वाणिज्यिक कर / राज्य कर विभाग , संभाग.. की ओर
(हस्ताक्षर)
नाम....
प्रोपराइटर/पार्टनर/प्रबंध संचालक
इकाई का नाम 6591 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
परिशिष्ट-6 उत्पादित माल के विक्रय पर जमा नेट एस.जी.एस.टी. के सत्यापन हेतु प्रमाण-पत्र (शासनादेश दिनांक 22.06.2018 के परिप्रेक्ष्य में इकाईयां जिनका उत्पादन दिनांक 01.07.2017 से 31.03.2018 की अवधि में है)
कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर / वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त
दिनांक
क्रमांक
प्रति,
प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन /
मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ,
सेडमेप भवन 16 ए , द्वितीय तल,
अरेरा हिल्स, भोपाल ।
विषयः- औद्योगिक इकाई मेसर्स
के वर्ष ..में उत्पादित माल के विक्रय / सप्लाई पर जमा किये गये नेट एस.जी.एस.टी. के सत्यापन बाबत् ।
औद्योगिक इकाई मेसर्स के संबंध में निम्न तथ्यों का सत्यापन किया जाता है:-
1 इकाई का नाम व पता
2 जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक ( GSTN)
3 जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत वस्तुएं
4 आईईएम पार्ट- बी में दर्ज उत्पादित होने
वाली वस्तुओं का ब्यौरा
वार्षिक क्षमता
क्र.
विस्तारित इकाई
वस्तु का नाम
नवीन इकाई
स्थापित विस्तारित
कुल
A 6592
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
[ भाग 1 5. अ) नवीन स्थापित इकाई के लिये:- वर्ष में उत्पादित माल के विक्रय की जानकारी:-
क्र. उत्पाद का नाम वार्षिक क्षमता वर्ष ...में किया गया
उत्पादन
वर्ष.......में किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर (स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होंगा कि निर्माता द्वारा समांन पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर से किया गया विक्रय )
मात्रा
राशि
मात्रा
राशि ब) नवीन स्थापित इकाई के लिये:- वर्ष एस.जी.एस.टी. का सत्यापन:- में उत्पादित माल के विक्रय पर जमा नेट वर्ष में
क्र. उत्पाद का नाग
वार्षिक क्षमता
गया
किया विक्रय
वर्ष............में उत्पादित माल के विक्रय के विरूद्ध इकाई द्वारा आईटीसी का समायोजन करने के बाद जमा की गई एस.जी.एस.टी.की राशि (ग्रॉस एस.जी.एस. टी.)
वर्ष... में उत्पादित माल के विक्रय के विरूद्ध जमा ग्रॉस एस.जी.एस.टी. राशि में से नेट एस.जी.एस.टी. की राशि (एस . जी.एस.टी.की ऐसी राशि जो अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर आई.जी.एस.टी.के रूप में राज्य से बाहर नहीं गई हो, ओर राज्य के खजाने में अंतिम रूप से जमा रहा हो ) (इकाई द्वारा प्रस्तुत डाटा/ तथ्य तथा उसके पक्ष में प्रस्तुत प्रमाणों से सत्यापित पाये जाने की स्थिति में ]
मात्रा राशि
अ) इकाई द्वारा वर्ष में किया गया वास्तविक उत्पादन:-
में किया गया वास्तविक उत्पादन वर्ष
क्र. उत्पाद का नाम
स्थापित क्षमता अंतर्गत उत्पादन
कुल वार्षिक क्षमता
कुल उत्पादन
स्थापित क्षमता का उत्पादन
अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन
अतिरिक्त विस्तार/ शवलीकरण /तकनीकी उन्नयन की क्षमता अंतर्गत उत्पादन
मात्रा राशि मात्रा राशि मात्रा राशि 6593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
ब) विस्तार / शवलीकरण / तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये वर्ष विक्रय की जानकारी :- में उत्पादित माल के क्र. उत्पाद का नाम स्थापित उत्पादन क्षमता के अंतर्गत किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर (स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर से किया गया विक्रय)
अतिरिक्त विस्तार/ शवलीकरण/ तकनीकी उन्नयन की क्षमता के अंतर्गत किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर (स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर से किया गया विक्रय)
मात्रा
राशि
मात्रा
राशि 6. विस्तार / शवलीकरण / तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये वर्ष पर जमा नेट एसजीएसटी की राशि: - में उत्पादित माल के विक्रय नाम क्र. उत्पाद का वर्ष...........में उत्पादित माल के विक्रय के विरूद्ध इकाई द्वारा आईटीसी का समायोजन करने के बाद जमा की गई एस.जी.एस.टी.की राशि (ग्रॉस एस.जी.एस. टी.)
स्थापित उत्पादन क्षमता के अंतर्गत किये गये विक्रय पर जमा ग्रॉस एस.जी.एस.टी. राशि में से नेट एसजीएसटी की राशि (जो अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर आईजीएसटी के रूप में राज्य से बाहर नही गयी हो और राज्य के खजाने में अंतिम रूप से जमा रहा हो ) [इकाई द्वारा प्रस्तुत डाटा/ तथ्य तथा उसके पक्ष में प्रस्तुत प्रमाणों से सत्यापित पाये जाने की स्थिति में ]
अतिरिक्त विस्तार /शवलीकरण/ तकनीकी उन्नयन की क्षमता के अंतर्गत किये गये विक्रय पर जमा ग्रॉस एस.जी.एस.टी.राशि में से नेट एसजीएसटी की राशि (जो अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर आईजीएसटी के रूप में राज्य से बाहर नही गयी हो और राज्य के खजाने में अंतिम रूप से जमा रहा हो। ) [इकाई द्वारा प्रस्तुत डाटा / तथ्य तथा उसके पक्ष में प्रस्तुत प्रमाणों से सत्यापित पाये जाने की स्थिति में ]
(हस्ताक्षर)
सहायक आयुक्त/ वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त
दिनांक
पृ. क्रमांक
प्रतिलिपिः-
1) आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश , इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2) उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग , संभाग.......
3) इकाई मेसर्स प्रेषित। ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित । ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त 6594
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
परिशिष्ट-7 नेट एसजीएसटी योजना अंतर्गत क्लेम प्राप्ति हेतु आवेदन
प्रति,
प्रबंध संचालक,
मध्य प्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लि. ,
"सेडमेप भवन ",16- ए,अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र)
1 इकाई का नाम व पता
2 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम, टेलीफोन/ मोबाईल नं एवं ई - मेल पता
3 इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तारित/ शवलीकृत इकाई)
4 जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTN) :
पंजीकृत उत्पादित वस्तुओं का विवरणः नाम
प्रोपोसल आईडी क्रमांक एवं दिनांक
5 म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. में इन्टेशन टू इन्वेस्ट अंतर्गत दर्ज निवेश आशय प्रस्ताव
6 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
7 आईईएम पार्ट- बी में दर्ज उत्पादित होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा
वार्षिक क्षमता
क्र. वस्तु का नाम
विस्तारित / शवलीकृत इकाई
नवीन इकाई
स्थापित
कुल
विस्तारित/ शवलीकृत 6595 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
8. अ) नवीन स्थापित इकाई के लिये:- वर्ष में उत्पादित माल के विक्रय की जानकारी:-
वार्षिक क्षमता
क्र. उत्पाद का नाम
गया
वर्ष
उत्पादन
में किया
वर्ष ......में किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर (स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर से किया गया विक्रय )
मात्रा
राशि
मात्रा.
राशि ब) नवीन स्थापित इकाई के लिये वर्ष में उत्पादित माल में से कितना विक्रय मध्यप्रदेश स्थित निर्माता इकाई को एवं कितना विक्रय मध्यप्रदेश स्थित ट्रेडर को किया गया है :-
क्र. उत्पाद का नाम मध्यप्रदेश स्थित निर्माता इकाई को किया गया विक्रय
मध्यप्रदेश स्थित
ट्रेडर को किया
गया विक्रय
मध्यप्रदेश स्थित ट्रेडर के विक्रय में से अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर जो, विक्रय गैर पंजीकृत डीलर/ उपभोक्ता को किया गया है (उपरोक्त के संबंध में तथ्य तथा उसके पक्ष में प्रमाणो की प्रति पृथक से संलग्न है)
मात्रा राशि मात्रा राशि
मात्रा
राशि स) नवीन स्थापित इकाई के लिये:- वर्ष एस.जी.एस.टी. का सत्यापन :- में उत्पादित माल के विक्रय पर जमा नेट क्र. उत्पाद का नाम
वार्षिक क्षमता
गया
वर्षमें किया विक्रय
वर्ष...........में उत्पादित माल के विक्रय के विरूद्ध इकाई द्वारा आईटीसी का समायोजन करने के बाद जमा की गई एस.जी.एस.टी.की राशि (ग्रॉस एस.जी.एस. टी.)
वर्ष.........में उत्पादित माल के विक्रय के विरूद्ध जमा ग्रॉस एस.जी.एस.टी. राशि में से नेट एस.जी.एस.टी. की राशि (एस. जी.एस.टी.की ऐसी राशि जो अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर आई.जी.एस.टी.के रूप में राज्य से बाहर नहीं गई हो, ओर राज्य के खजाने में अंतिम रूप से जमा रहा हो ) मात्रा राशि 6596
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
9. विस्तार/ शवलीकरण / तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये
अ) इकाई द्वारा वर्ष में किया गया वास्तविक उत्पादन:-
क्र.
वर्ष में किया गया वास्तविक उत्पादन उत्पाद का नाम
स्थापित क्षमता अंतर्गत उत्पादन
कुल वार्षिक क्षमता
कुल उत्पादन
स्थापित क्षमता का उत्पादन
अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन
अतिरिक्त विस्तार/ शवलीकरण /तकनीकी उन्नयन की क्षमता अंतर्गत उत्पादन
मात्रा राशि मात्रा राशि मात्रा राशि ब) विस्तार / शवलीकरण / तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये वर्ष विक्रय की जानकारी :- में उत्पादित माल के क्र.
उत्पाद का नाम
स्थापित उत्पादन क्षमता के अंतर्गत किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर (स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर से किया गया विक्रय)
अतिरिक्त विस्तार/ शवलीकरण/ तकनीकी उन्नयन की क्षमता के अंतर्गत किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर (स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य होगा कि निर्माता द्वारा समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटीएन नम्बर के होल्डर से किया गया विक्रय)
मात्रा
राशि
मात्रा
राशि
में विस्तारित क्षमता स) विस्तार / शवलीकरण / तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये :- वर्ष अंतर्गत उत्पादित माल में से कितना विक्रय मध्यप्रदेश स्थित निर्माता इकाई को एवं कितना विक्रय मध्यप्रदेश स्थित ट्रेडर को किया गया है :-
क्र. उत्पाद का नाम मध्यप्रदेश स्थित निर्माता इकाई को किया गया विक्रय
मध्यप्रदेश स्थित
ट्रेडर को किया
गया विक्रय
मध्यप्रदेश स्थित ट्रेडर के विक्रय में से अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर जो, विक्रय गैर पंजीकृत डीलर/ उपभोक्ता को किया गया है (उपरोक्त के संबंध में तथ्य तथा उसके पक्ष में प्रमाणो की प्रति पृथक से संलग्न है)
मात्रा राशि मात्रा राशि
मात्रा
राशि 6597
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
10. विस्तार / शवलीकरण/ तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये वर्ष विक्रय पर जमा नेट एसजीएसटी की राशि :- में उत्पादित माल के क्र. उत्पाद का नाम
वर्ष...........में उत्पादित माल के विक्रय के विरूद्ध इकाई द्वारा आईटीसी का समायोजन करने के बाद जमा की गई एस.जी.एस.टी.की राशि (ग्रॉस एस.जी.एस. टी.)
स्थापित उत्पादन क्षमता के अंतर्गत किये गये विक्रय पर जमा ग्रॉस एस.जी.एस.टी.राशि में से नेट एसजीएसटी की राशि (जो अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर आईजीएसटी के रूप में राज्य से बाहर नही गयी हो और राज्य के खजाने में अंतिम रूप से जमा रहा हो )
अतिरिक्त विस्तार / शवलीकरण/ तकनीकी उन्नयन की क्षमता के अंतर्गत किये गये विक्रय पर जमा ग्रॉस एस.जी.एस.टी.राशि में से नेट एसजीएसटी की राशि (जो अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर आईजीएसटी के रूप में राज्य से बाहर नही गयी हो और राज्य के खजाने में अंतिम रूप से जमा रहा हो ।) 11. आवेदित वर्ष में क्लेम की गई सहायता राशि का विवरण :-
12. पूर्वः वर्षों में प्राप्त की गई सहायता राशि का विवरण :-
(हस्ताक्षर)
नाम.....
प्रोपराइटर/पार्टनर/ प्रबंध संचालक
इकाई का नाम [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6598
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल " कचनार " ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जून 2018
अलीराजपुर , विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3350- वि.यो . 496- नग्रानि.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अलीराजपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: - 1. आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर.
2. कलेक्टर, जिला अलीराजपुर
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, झाबुआ.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद् अलीराजपुर
अनुसूची
क्रमांक अलीराजपुर विकास योजना 2021 में निर्दिष्ट प्रावधान
अलीराजपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रस्ताव
1. अध्याय-4
अध्याय-4
4.12 प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 में समय- समय पर हुए संशोधनो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ।
4.12 प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में समय- समय पर हुए संशोधनो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है । 2. अध्याय-6
अध्याय-6
6.1 प्रवृत्तशीलता
6.1 प्रवृत्तशीलता
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन, संयुक्तिकरण / विलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है । 2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन शामिल है , तथा भूमि के व्यवसायिक उपयोग के परिपेक्ष्य में भूमि उपयोग ।
3. अध्याय-6
अध्याय-6
6.2क्षेत्राधिकार
1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23,1973) की धारा 13 (1 )के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक 4463/5667/32/76, भोपाल दिनांक 25/09/73 द्वारा गठित एवं अधिसूचना कमांक एफ-3-86 / 2005 / 32 , भोपाल दिनांक
6.2क्षेत्राधिकार 1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 (क्रमांक 23 ,सन् 1973 ) की एफ धारा 13 (1 )के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ. 4463/5667/32/76, भोपाल दिनांक 25. 09.1973 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होगें , तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित 6599
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
नहीं है, वे मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होगे ।
5.11.2005 द्वारा पुनर्गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होगें , तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है , वे मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम -1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होगे ।
अध्याय-6
अध्याय-6
4.
6.3 परिभाषायें
6.3 परिभाषायें
भू-खंडीय विकास
भू-खंडीय विकास
विकास से तात्पर्य एक भूमि के टुकड़े (अभिन्यास ) का भू-खण्डो में उपविभाजन जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार/ संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो, ऐसे परिसर में गैरेज / गैरेजों हेतु अतिरिक्त संलग्न ब्लॉक का प्रावधान हो । अन्य परिभाषायें म.प्र . भूमि विकास नियम , 1984 में वर्णित अनुरूप है ।
विकास से तात्पर्य एक भूमि के टुकड़े (अभिन्यास) का भू- खण्डो में उपविभाजन जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार/ संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो, ऐसे परिसर में गैरेज / गैरेजों हेतु अतिरिक्त संलग्न ब्लॉक का प्रावधान हो । अन्य परिभाषायें मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में वर्णित अनुरूप होगी ।
अध्याय-6
5. अध्याय-6
6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन 5. राज्य शासन द्वारा समय - समय पर जारी किये गए निर्देशो के अनुरूप प्रत्येक अभिन्यास का भाग अनौपचारिक वर्ग के आवासीय क्षेत्र हेतु आरक्षित किया जायेगा ।
6. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट एम. (नियम 94) में निहित प्रावधानो के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए ।
6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन 5. राज्य शासन द्वारा समय - समय पर जारी किये गए निर्देशो के अनुरूप कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु अभिन्यासों में प्रावधान करना होगा । 6. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के परिशिष्ट " ञ" (नियम-99) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिन्यास मान्य होगें ।
अध्याय-6
अध्याय-6
6.
6.5 अलीराजपुर आवासीय भूखण्डो के विकास मापदण्ड 6- सा-2 टीप -5
टीप -5
भवन की अधिकतम ऊँचाई म.प्र. भूमि विकास नियम- 1984 के प्रावधानों के अनुरूप होगी ।
6.5 आवासीय भूखण्डो के विकास मापदण्ड 6-सा-2 भवन की अधिकतम ऊँचाई मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप होगी ।
अध्याय-6
7. अध्याय-6
6.5.1 समूह आवास
6.5.1 समूह आवास
समूह आवास, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम -2012 के नियम-60 तथा 42 (आवश्यकता अनुसार) के अनुरूप मान्य होगें । (अ) समूह आवास परियोजनाओं हेतु मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम , 1984 के प्रावधानों के अनुसार मापदण्ड लागु होगें ।
(ब) समूह आवास परियोजनाओं हेतु फर्शी क्षेत्रानुपात 1.50 अनुज्ञेय होगा । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6600
अध्याय-6
अध्याय-6
8.
6.5.2 ऊंचे भवनों का निर्माण
6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण
म.प्र. भूमि विकास नियम, 1984 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होगें ।
ऊंचे भवनों का निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम -42 एवं सहपठित नियम-12 के प्रावधान अनुरूप मान्य होगा । अध्याय-6
अध्याय-6
9.
6.5.3 फार्म हाउस अनुज्ञा
6.5.3 वन आवास (फार्म हाउस)
फार्म हाऊस की अनुज्ञा हेतु विकास नियम-2012 के प्रावधान मान्य होगें । मध्य प्रदेश भूमि नियम-17 के विकास योजना में प्रस्तावित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र के मध्य कृषि क्षेत्र में कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं कृषि फार्म संबंधी अन्य गतिविधियों आच्छादित क्षेत्र आदि निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है । इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे ।
1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा ।
2. अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा ।
3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण ) की अधिकतम ऊंचाई 6.5 मीटर होगी ।
4. फार्म हाऊस के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर, प्राधिकारी को भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण कराना होगा । जिनके विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा ।
5. फार्म हाऊस केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा जिसके लिए सार्वजनिक मार्ग (सड़क) द्वारा पहुँच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो ।
6. फार्म हाऊस में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर खुला क्षेत्र होगा ।
7. आवासीय /आच्छादित भवन का, फार्म हाउस बाढ से कम से कम सेटबेक 15 मीटर होगा ।
8. यदि फार्म हाउस पक्की सडक पर स्थित हो तो ऐसी दशा में बाढ से 22 मीटर का सेटबेक रखा जायेगा तथा ग्रामीण सडक पर यदि फार्म हाउस हो तो ऐसी 6601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
दशा में ऐसे मार्ग के मध्य से 30 मीटर जगह खुली रखी जावें ।
9. फार्म हाउस यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हो राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमान्त रेखा से 90 मीटर तक कोई निर्माण नही होगा।
अध्याय-6
10. अध्याय-6
वाणिज्यिक क्षेत्रो के लिये रूपांकन मार्गदर्शिका 6.6.1
6.6.1 वाणिज्यिक क्षेत्रो के लिये रूपांकन मार्गदर्शिका
अलीराजपुर : वाणिज्यिक विकास हेतु अलीराजपुर : वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड
मापदण्ड 6-सा-4
6-सा-4
टीप -
टीप -
4. वाणिज्यिक क्षेत्रो में तलघर म.प्र . भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों में अनुरूप अनुज्ञेय होगा ।
4. वाणिज्यिक क्षेत्रो में तलघर म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा ।
अध्याय-6
अध्याय-6
11.
6.6.1 वाणिज्यिक क्षेत्रो के लिये रूपांकन
मार्गदर्शिका
6.6.1 वाणिज्यिक क्षेत्रो के लिये रूपांकन मार्गदर्शिका
अलीराजपुर : थोक वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक
अलीराजपुर : थोक वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक
सारणी कमांक 6- सा-5
सारणी कमांक 6- सा-5
क. (6) विराम स्थल - 1.50 का स्पेस प्रति 100 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र के
क. (6 ) विराम स्थल म.प्र. भूमि विकास नियम 84 के अनुरूप मान्य होंगे ।
6.6.2 ईधन भराव एवं भराव सह -सेवा 12.
केन्द्र-
ईधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र हेतु 6.6.2 ईधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र- पेट्रोल सेवा केन्द्रो के लिए निम्न नियमन अनुशंसित है ।
मापदण्ड
1. मार्ग संगम न्यूनतम दूरी
ईधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र हेतु (अ) 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्ग
-150 मीटर
मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम -2012 नियम-53 (3 ) (चार) के अनुरूप मान्य होगें । (ब) 30 मीटर अथवा इससे अधिक मार्गाधिकार (चौडाई)-250 मीटर ।
2. मार्गो के मध्य से पेट्रोल पम्प पेडस्ट्रल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार होना चाहिये ।
3. न्यूनतम भूखण्ड आकार
(अ) केवल ईधन भराव केन्द्र -30 X 17 मीटर
(ब) ईधन भराव सह सेवा केन्द्र न्यूनतम आकार 36X30 मीटर एवं अधिकतम 43 x 33 चाहिए ।
(स) भूखण्ड का अग्रभाग 30 मीटर से कम [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6602
नहीं होना चाहिए ।
(द) भूखण्ड का लम्बा भाग अग्र भाग होगा।
4. 18 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गो पर नये पेट्रोल पंप निषिद्ध होंगे । अन्य प्रावधान म. प्र. भूमि विकास नियम-1984 के अनुसार रहेगें ।
6.6.3 छविगृहों के लिए मापदण्ड
13.
6.6.3 छविगृहों के लिए मापदण्ड छविगृहो के लिए मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम -2012 नियम-53 (3 ) (दो) के अनुरूप मान्य होगें ।
मार्ग चौडाई- छविगृह का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा , उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी ।
विराम स्थल (पार्किग) - सीमांत खुला क्षेत्र केअतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्गमीटर अथवा एक ई.सी.एस. प्रति 150 कुर्सीयों के लिए , इनमें जो भी कम हो ।
आवश्यक क्षेत्र - 2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जावें ।
भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र - बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिए अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छविगृहों के लिए अधिकतम 33 प्रतिशत ।
सीमांत खुला क्षेत्र - न्यूनतम 15 मीटर आजूबाजू- न्यूनतम 4.5 मीटर / 4.5 मीटर पीछे - न्यूनतम 4.5 मीटर ।
6.7 ओधौगिक विकास मानक
6.7 ओधौगिक विकास मानक
14.
अभिन्यास के मानक
अभिन्यास के मानक
औद्योगिक क्षेत्रों विकास मानक औद्योगिक क्षेत्रो के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार होगें:-
म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 नियम-48 अनुरूप होगें ।
1. भूखण्ड का क्षेत्र - अधिकतम 60 प्रतिशत 2. मार्गो , वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र
अधिकतम 30 प्रतिशत
3. दूकानें एवं अन्य सेवा सुविधाएँ- न्यूनतम 10 प्रतिशत
ओधौगिक क्षेत्रों हेतु विकास मापदण्ड- सारणी क्रमांक 6- सा-6 सारणी के प्रावधान विवरण सहित ।
15.
6.8 अलिराजपुर सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड
6. अलिराजपुर सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड सम्बंधी सारणी 6- सा-8 के प्रावधान सारणी के विवरण सहित
सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड म. प्र. भूमि विकास नियम-2012 नियम-49 (1 ) अनुसार मान्य होगे । 6603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
16.
6.10 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन : संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित है:-
6.10 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन : संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैः-
- नदी, नाले एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार होगा ।
नदी, नाले एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र म. प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-50 के प्रावधानों अनुसार होगा ।
17.
6.19 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
6.14 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
अलीराजपुर : स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6-सा-13
अलीराजपुर : स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6- सा-13
आवासीय
आवासीय
आवासीय स्वीकृत उपयोग तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के स्थान पर
आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग / फ्लेट्स, अतिथि गृह / रेस्टहाउस , रात्री विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हॉल/ बारात घर/मांगलिक भवन / कल्याण मंडप, कम्यूनिटी हॉल , मेरिज महिला गार्डन, बाल गृह/ कामकाजी छात्रावास , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम सुविधाजनक दुकाने, स्थानीय दुकाने, शापिंग मॉल साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक / औषधालय , खेल का मैदान / नेवरहूड पार्क, झूलाघर / डे- केयर सेंटर, धार्मिक परिसर, क्लिीनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र , सिनेमाहाल , मल्टीप्लेक्स होटल, ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र, सूचना प्राद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय , अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी, प्ले स्कूल, कोंचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र , शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चो के लिये विद्यालय (अ-मानसिक विकलांगता, ब- शारीरिक विकलांगता) समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक 6604
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य / नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाए / अर्द्ध शासकीय / शासकीय कार्यालय, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमीशन टावर, वायरलेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलिविजन स्टेशन, वेधशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट आफिस , दूर संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर , बस स्टाप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मंनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाहृय स्टेडियम, स्पोर्टस कामप्लेक्स, आरचर्ड / नर्सरी , लायब्रेरी , म्यूजियम स्टाफ क्वार्टर, बैंक / एटीएम, रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान ।
6- सा-13
6- सा-13
18.
वाणिज्यिक
वाणिज्यिक
वाणिज्यिक स्वीकृत उपयोग तथा अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के पर स्थान सक्षम अपार्टमेंट हाउसिंग /फ्लेट्स, गेस्ट हाउस / रेस्टहाउस, रात्रि विश्राम गृह / धर्मशाला, मेरिज हॉल / बारात घर/ मांगलिक भवन / कल्याण मंडप / कम्यूनिटी हॉल / मेरिज गार्डन, बाल गृह / कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , सुविधाजनक दुकाने, स्थानीय दुकाने, शापिंग मॉल साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक / डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम , पालतू पशु औषधालय , खेल का मैदान , नैवरहूड पार्क, बालगृह, दिनदेखभाल केंन्द्र, धार्मिक परिसर, नैदानिक प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स होटल, ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र, प्रिटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय, कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेंशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशाप , सूचना प्रौद्योगिकी, क्रीडा स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर संचाार केंन्द्र, ट्रांसमीशन टॉवर, वायरलेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलिविजन स्टेशन, वेधशाला एवं मौसम कार्यालय , दमकल स्टेंशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट आफिस, दूर संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस 6605
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भाग 1 ]
स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टाप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लायब्रेरी, म्यूजियम, बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट, तरणताल ।
6-सा-13
19. 6-सा-13
औद्योगिक
औद्योगिक
औद्योगिक स्वीकृत उपयोग तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के स्थान पर
औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/ रेस्टहाउस , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम सुविधाजनक दुकाने , स्थानीय दुकाने, क्लिनिक / डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय , खेल का मैदान / नैवरहूड पार्क, बालगृह, दिनदेखभाल केंन्द्र, धार्मिक परिसर, नैदानिक प्रयोगशाला , सिनेमा हॉल , होटल , ईधन भराव एवं भराव सह सेवा केंन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध शीतलन संयंत्र, जंकयार्ड , पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन , प्रिटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेंशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशाप , सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फ्लेटेड फेक्ट्री, स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज) एक्सटेसिंव विशिष्ट , एक्सटेसिंव उद्योग , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थाए / अर्द्ध शासकीय / शासकीय कार्यालय , दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमीशन टावर, वायरलेस स्टेशन , अग्नि शमन केन्द्र, दूरभाष केंन्द्र, पोस्ट आफिस, दूर संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, लायब्रेरी , म्यूजियम , स्टॉफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी. एम. , रेस्टोरेंट ।
6-सा-13
6-सा-13
20.
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक स्वीकृत उपयोग तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के स्थान पर
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक अतिथि गृह/ रेस्टहाउस , बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल , लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम सुविधाजनक दुकाने , स्थानीय दुकाने, क्लिनिक / डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, 6606
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
नेवरहूड पार्क, झूलाघर, दिनदेखभाल केंन्द्र, धार्मिक परिसर, नैदानिक प्रयोगशाला, खुला रंगमंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय योग केंन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केंन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय , स्टोरेज/ गोदाम (अज्वलनशील) सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , पशु चिकित्सालय, विश्वविद्यालय , शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , क्रीडा स्कूल , कोंचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिये विद्यालय (अ - मानसिंक विकलांगता, ब- शारीरिक विकलांगता) समन्वित आवासीय विद्यालय , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत , नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाए / अर्द्ध शासकीय / शासकीय कार्यालय , दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमीशन टावर, वायरलेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलिविजन स्टेशन , वेधशाला एवं मौसम कार्यालय , गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाहृय स्टेडियम , स्पोर्टस कामप्लेक्स, लायब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान , कन्वेशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द ।
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग , 21. 6- सा-13
6-सा-13
यातायात एवं परिवहन ,
यातायात एवं परिवहन,
यातायात एवं परिवहन स्वीकृत उपयोग तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के स्थान पर
रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाइन माल प्रांगण , नगर बस अवसान केन्द्र, ट्रांसपोर्ट नगर, हवाई पट्टी, हेलीपेड, मालगोदाम , शीतगृह, सर्विस स्टेशन , रिपेयर वर्कशाप , अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, पेट्रोल पंप । 22. 6-सी-13
6-सा-13
आमोद-प्रमोद
आमोद-प्रमोद
आमोद -प्रमोद स्वीकृत उपयोग तथा सक्षम क्षेत्रिय उद्यान , नगरीय उद्यान, खेल के मैदान, 6607 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के स्थान पर
स्टेडियम , तरणताल, मेला स्थल एवं मेला मैदान, प्रदर्शनी स्थल ।
6-सा-13
23.
6-सा-13
कृषि,
कृषि,
कृषि स्वीकृत उपयोग तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के स्थान पर
ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो कृषि शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 में वर्णित है । श्मशान घाट, कब्रिस्तान , जल- मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे, दूग्ध डेयरी, ओपन मॉल तेल डिपो एवं पेट्रोल पंप, वन आवास (फार्म हाउस)
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग , कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे । व्याख्या-
। • सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि म.प्र शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
ii •• गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्रनिवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग। प्रदूषण iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम ) 17 के नियम 2012क में वर्णित अनुसार।
टीप उपरोक्त -: एवं ॥ के भूखण्ड़ हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई मीटर होगी । 12.0
6.15 मल्टी प्लेक्स हेतु मापदण्ड
24.
मल्टी प्लेक्स हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान लागू होंगे । 6.15 मल्टी प्लेक्स हेतु मापदण्ड मल्टी प्लेक्स हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान लागू होंगे ।
25.
6.18 विकास / नियोजन अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रियाः-
6.18 विकास / निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रियाः-
विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदक को विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन- पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानुसार निम्न दस्तावेज / जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होंगी । विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन- पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानुसार निम्न दस्तावेज / जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होंगी ।
पृष्ठ कमांक 94 एवं 95 पर बिन्दु कमांक 1 से 15 का प्रतिस्थापन
मध्यप्रदेश भूमि विन्ास नियम, 2012 के प्रावधानुसार के अनुसार विकास /निवेश अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी ।
26.
6.19 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रियाः-
विकास योजना के प्रस्तावो की प्राप्ति हेतु प्रकिया- मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 6.19 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू- उपयोग) :- मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 49(3) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति 6608
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
[ भाग 1
टिप्पणी 4 के अनुसार होगी ।
हेतु निम्न जानकारी की आवश्यकता होगी :
1. प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा कमांक दर्शित हो।
2. अद्यतित खसरा पांचसाला एवं खसरा खतौनी ।
3. आवेदन केवल भू- स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा ।
4. जब आवश्यक हो भूमि का पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हो ।
अध्याय 7
अध्याय -7
27.
विकास योजना का कियान्वयन
विकास योजना का कियान्वयन
भूमि उपयोग तथा भूमि पर विकास के नियंत्रण सम्बंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है ।
भूमि उपयोग तथा भूमि पर विकास के नियंत्रण सम्बंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगें । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
राहुल जैन, संचालक.
6609.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग प्रकरण क्रमांक अ-82-2017-18
राजगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2019
अनुसूची
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम लसुडल्या हाजी तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची:- (1)
भूमि का वर्णन
(क) जिला राजगढ
(ख) तहसील - नरसिंहगढ
(ग) ग्राम लसुडल्या हाजी
(घ) क्षेत्रफल 2.795
पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम लसुडल्या हाजी स.क.
विवरण
भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)
2
3
1
4
8.743
2.795 लसुडल्या हाजी
2.795
8.743
कुल योग:-
अनुसूची:- (2)
स.क.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा प्रभावित भूमि
योग 1
3
2
4
7 1
233
0.253
0.253 रामसिंह पिता जैकिशन जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
1
0.253
0.253
234/1
0.200
0.531
2
गोविन्द प्रसाद पिता ज्वालाप्रसाद जाति ब्राहमन निवासी ग्राम भूस्वामी
0.200
234/2
0.531
योग
2
0.400
1.062 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6610
3
कन्हैयालाल पिता गंगाराम जाति ब्राहमन निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 4
पूनम रामचरण पिता सदा हि. 50 पैसे रामप्रसाद मिट्ठू पिता भागीरथ जाति चमार पता नि ग्राम भूमि स्वामी
योग 5
सम्पतबाई पति रामसिंह जाति देशवाली पता नि. ग्राम नाईहेडी भूमि स्वामी
योग 6
पूनमचन्द रामचरण रेशमबाई कान्तिबाई पिता सदिया गुलाबबाई सदिद्या हि. 50 पै. उरजनसिंह पिता हजारीलाल जगन्नाथ पिता गेदा गीता बाई पिता देवचन्द जाति चमार हि. 50 पै. निवासी ग्राम भूस्वामी
योग 7
पूनमचन्द पिता घीसालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 8
हिरालाल पिता परसराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 9
शिवलाल पिता परसराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 10
गंगाधर पिता शिवलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 11
भावसिंह पिता रामरतन जाति धाकड पता निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 12
देवचन्द पिता उम्मेदराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 13
महेश कुमार पिता घीसालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी
योग 14
शिवप्रसाद पिता मांगीलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भू स्वामी
योग बनेसिंह पिता मांगीलाल जाति धाकड पता नि ग्राम भूमि स्वामी
15
योग
महायोग
0.532
234/3
0.180 1
0.532
0.180
0.571
0.192 235/1
1
0.571
0.192 235/2
0.504
0.360 1
0.504
0.360 236
0.569
0.380 1
0.569
0.380
0.228
0.040 106/1/1
1
0.040
0.228
0.961
106/1/2
0.100 1
0.100
0.961
0.795
106/1/3/1
0.200 1
0.200
0.795
0.020
0.166
106/1/3/2
1
0.020
0.166
0.931
0.100 106/1/4
1
0.931
0.100
0.757
106/2
0.100 1
0.757
0.100 110
1.644
0.180 1
1.644
0.180
0.304
0.100 1
0.304
0.100
0.303
0,190 111/2
0.190 1
0.303
9.580
2.795 भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 6611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
!
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक अ-82-2017-18
अनुसूची
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम मंगतपुर तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची:- (1 )
भूमि का वर्णन
(क) जिला राजगढ
(ख) तहसील - नरसिंहगढ
(ग) ग्राम - मंगतपुर
(घ) क्षेत्रफल 58.169
पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम
विवरण
स.क.
2
1
मंगतपुर
कुल योग:-
भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)
3
4
81.917
58.169 81.917
58.169
अनुसूची:- (2)
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
1
रमेश पि.देवीलाल जाति बेड़िया निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
2 रामनारायण पिता कुन्जीलाल जाति बेडिया निवासी ग्राम
भूस्वामी
योग
3 मोहनलाल पिता कुनजीलाल जाति बेडिया निवासी ग्राम
भूस्वामी
योग
4 नन्नू पिता नाथू जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
सर्वे नंबर
प्रभावित भूमि
कुल रकबा
4
5
3
0.020
0.759
2/2/1
0.020
0.759
1
0.152
0.152
5/2
0.434
0.434 126/1/2/1
0.263
0.263
17/2/1
3
0.849
0.849
0.240
1.012
2/10/2
0.263
0.263
17/2/2
0.163
0.163
7/1/2/1
0.433
0.433
126/1/2/2
1.099
1.871
4
0.320
2.023
2/7
0.320 1
2.023 6612
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
राधेश्यराम पिता प्रभूलाल निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 6 रामचरण पिता प्रभूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 7 रायसिंह पिता बिहारीलाल जाति नट निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग लालजीराम पिता मोहनलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम
8
भूस्वामी
योग 9 मूलचन्द पिता लालजीराम जाति देशवाली निवासी ग्राम
भूस्वामी
योग घनश्याम पिता लालजीराम जाति देशवाली पता नि
10
ग्राम भूस्वामी
योग 11 फूलसिह पिता गोरधन जाति देशवाली पता निवासी ग्राम
भूस्वामी
योग 12 अमरसिंह पि. भवरिया जाति चमार पता निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग छोटिया पिता भँवरिया जाति चमार निवासी ग्राम भू
13
स्वामी
योग 14 अजब सिंह पिता आतमाराम जाति नट निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 15 कालूराम पिता प्रतापसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग
0.278
0.278 57/3
0.278
0.278
57/1
0.177
0.177 22/1
0.063
0.063 22/2/1
0.025
0.025
19/2
0.132
0.132 19/1/2/3
0.953
0.953 5
0.145
0.145 19/1/2/2
0.089
0.089
20/2/1
0.279
0.279 57/2
0.278
0.278 57/4
0.139
22/3
0.010
0.013
0.013
0.152
0.152 19/3
0.966
1.095
7
0.600
0.758
2/12/2
0.253
0.143 2/10/1
2
0.743
1.011
0.013
0.013 47
1
0.013
0.013
0.340
0.340 58/2
0.480
0.584-
28/2
0.175
0.175 113/2
0.206
0.206
114/1
0.253
0.253 68/1
0.063
0.025 50/2
1.479
1.621
6
0.455
0.510
28/3
0.076
0.382
114/2
0.892 0.531 2
0.175
0.175
28/4
0.175 1
0.175
0.316
0.316 19/1/1/2
0.316
0.316
1
0.316
0.316 20/2/2
0.316 1
0.316
0.158
0.158
14/2/2
0.263
0.263
17/2/5
0.433
0.433
126/1/2/4
3
0.854 0.854
1.770
1.770
2/17/1
1.770 1
1.770 6613
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
वनेसिंह पिता भूरासिंह जाति गूजर निवासी ग्राम भू स्वामी
16
योग 17 रामप्रसाद माता सरदारबाई जाति नट पता रामप्रसाद माता सरदारबाई निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 18 देवकरण पि. किशनलाल जाति नट पता निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 19 कमलसिंह, जगदीश, रामचन्द्र, पि रामप्रसाद कृष्णा बाई, गीताबाई , सजनबाई, पवित्रा बाई , रेखाबाई, पिता रामप्रसाद, भूलीबाई पि रामप्रसाद जाति नट नि ग्राम भू स्वामी
योग रामसिंह माता घीसीबाई जाति नट निवासी ग्राम भू स्वामी
20
योग 21 मांगीलाल पिता प्रेमनारायण जाति नट निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 22 शिवनारायण पिता किशनलाल जाति नट निवासी ग्राम भूस्वामी
योग 23 रामबाबू, प्रेमसिंह भोलाराम सुशीलाबाई पिता भंवरिया जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग 24 भारत सिंह पिता देवीलाल जाति नट निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 25 बाबू पिता कुनजीलाल जाति नट निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
0.253
0.253
2/17/2
0.253
0.253
1
0.280
1.270
125/1/1
0.150
1.000
117/1
0.430
2.270
2
0.020
0.177
3/1
0.620
0.620
7/1/1/2
0.213
0.213
6/1
1.296
1.296
14/1/1
1.265
1.265 126/1/1/1
0.815
0.815
17/1/1
0.051
0.051 7/3
4.280 7
4.437
0.076
0.076
3/2
1.733
1.733
126/1/3
0.076
0.076
14/3
1.885 3
1.885
0.020
0.076
3/3
0.253
0.253
7/1/3
0.253
0.253 14/4
1.733
1.733
126/1/4
0.683
0.683 126/2
2.942 5
2.998
0.040
0.076
3/4
0.100
0.100
7/1/5/1
1.000 14/6
1.000
0.152
0.152
5/4
0.733
0.733
126/1/6/1
1.000
1.000
126/1/6/2
3.025 6
3.061
0.303
0.303 5/1
0.134
0.134
6/2
0.816
0.816 17/1/2
0.570
0.570
7/1/1/1
1.264
1.264 126/1/1/2
1.296
1.296
14/1/2
4.383 6
4.383
1.012
0.570 2/12/1
0.570
1.012
1
0.152
0.152
5/3
0.330
0.330
126/1/5/3
2
0.482
0.482
0:164
0.164
7/1/2/2
0.213
0.213
17/2/3
0.377 2
0.377 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6614
26 देवी लाल माता नजो बाई जाति नट निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 27 लखन पिता प्रेमनारायण जाति नट निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 28 महेश माता शान्तीबाई जाति बेडीया निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 29 लक्ष्मण सिंह पिता देवीलाल जाति नट निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 30 कमलसिंह , बनेसिंह पिता भूरेसिंह जाति गुजर निवासी
ग्राम भूस्वामी
योग 31 घनश्याम पिता प्रतापसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 32 दिनेश पिता कुन्जीलाल घीसी जाति नट निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 33 रमेशचन्द पिता कनीराम जाति देशवाली निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 34 कनीराम पिता बुलाखी जाति देशवाली निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 35 कमल सिंह पिता रामप्रगसाद जाति नट निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 36 जगदीश पिता राम प्रसाद जाति नट निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 37 मांगीलाल पि. कासीराम जाति चमार मांगीलाल निवासी
ग्राम भूस्वामी
योग 38 रामप्रसाद पिता काशीराम जाति चमार निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग
0.253
0.253 7/1/4
1
0.253
0.253
0.419
0.419 7/1/5/2
1.000
1.265
17/3
1.419 2
1.684
0.290
0.290
13/1/1
0.290
0.290 1
0.253
0.253
14/5
0.032
0.032
126/1/5/1
2
0.285
0.285
0.506
0.506
15/1
0.751
0.751 15/6
0.759
0.759 15/3
2.016
2.016 3
0.506
0.506
15/2
0.759 0.759 15/4
0.751
0.751
15/5
3
2.016
2.016
0.158
0.158 14/2/1
0.263
0.263 17/2/4
0.421
0.421 2
0.320
1.518
18/1/1
0.320 1
1.518
0.631
0.631
18/1/2
0.126
0.126
52/3
2
0.757
0.757
1.137
0.887 18/2/1
1.137
0.887 1
0.253
0.253 18/2/3
0.253
0.253 18/2/4
0.253
0.253. 18/2/5
3
0.759
0.759
0.278
0.278
0.211
0.211 20/1/1
0.033
0.033 20/3/1
0.013
0.013
21/1
0.097
0.097 21/2/1
0.632
0.632 5
0.278
0.278 19/1/1/4
0.110
0.110
21/2/2
0.034
0.034 20/3/2
0.082
0.082 116/1/1/2
0.100
0.305
116/1/2/1
5
0.809
0.604 भाग 1 ]
3/9 आतमाराम पिता कालूराम जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 40 सुरजीबाई वैवा प्रभूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी
योग दिनेश पिता कुन्जीलाल जाति नट निवासी ग्राम भू स्वामी
41
योग 42 दिनेश पिता कुन्जीलाल घीसी निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 43 राधेश्याम पिता मोतीलाल, जाति देशवाली निवासी ग्राम भूस्वामी
योग 44 गुलाबसिंह पिता गोपीलाल निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 45 रामगोपाल पिता लालजीराम देशवाली निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 46 सत्यनारायण , पिता मथुराप्रसाद शर्मा निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 47 घनश्यराम पिता लालजीराम जाति देशवाली निवासी ग्राम भूस्वामी
योग गोरधन देशवाली पिता लालजीराम निवासी ग्राम भू स्वामी
48
योग 49 ओमप्रकाश पिता हरीसिंह जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 50. विष्णु प्रसाद पिता लालजीराम जाति देशवाली निवासी ग्राम भूस्वामी
योग 51 कृष्णबल्लभ पिता लालजीराम जाति देशवाली निवासी ग्राम भूस्वामी
योग
16615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
0.279
0.279
19/1/1/5
0.109
0.109 21/2/3
0.034
0.034
20/3/3
0.210
0.210 20/1/3
0.632
0.422
4
0.306
0.506
19/1/2/1
0.506 0.306 1
0.211
0.211
20/1/2
0.211
0.211
1
0.433
0.433
126/1/2/3
0.433
0.433
1
0.126
0.126 52/4
0.126
0.126
1
0.120
0.510
130/2/1
0.395
0.395 132/1/2
0.150 0.150 132/3/5
0.073
0.113
132/3/2
4
0.738
1.168
0.340
0.340
58/1
97
0.215
0.215
0.083
0.050 50/1
0.605
0.638
3
0.514
0.514
28/1
26
0.089
0.089 113/1
0.382
0.382
0.985
0.985 3
0.051
0.051 51
0.340
0.340
58/3
0.190
0.190 68/2
3
0.581
0.581
0.295
0.295
58/4
0.295
0.295 1
0.295
0.295
58/5
0.100
0.165
38/1
2
0.460. 0.395
0.295
0.295 58/6
0.370
0.100 38/2
2
0.665
0.395
0.295
0.295 58/7
0.243
0.243 28/6
0.180
0.381
114/6
0.244
0.100 38/3
42
0.076
0.076
0.894
1.239
5 6616
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
52 लक्ष्मीनारायण पिता प्रभूलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम भूस्वामी
योग 53
कमलसिंह पिता जगन्नाथ लीलाबाई मोतियाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 54 रामनारायण पिता छोटिया जाति देशवाली निवासी ग्राम
भूस्वामी
योग 55 रामस्वरूप पिता बंशीलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम
भूस्वामी
योग 56 कालूराम पिता छोटिया जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 57 लखनलाल पिता गोपीलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 58 शिवनारायण पिता गोपीलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 59 सीतारारम पिता रामप्रसाद जाति नट निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 60 बाबूलाल माता सरदार बाई जाति नट निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 61 लक्ष्मण पिता बाबूलाल जाति नट निवासी ग्राम भू स्वामी
योग 62
ब्रजमोहन पिता गोपीलाल पता नि ग्राम भू स्वामी
योग 63 कैलाश पिता नन्नूलाल जाति चमार पता नि ग्राम भूमि स्वामी
योग 64 हेमराज पिता मनीराम जाति देशवाली निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 65 मुन्शीलाल पिता बापूलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम भू
स्वामी
योग 66 आनन्द पिता मूलचन्द देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
0.809
0.059 82/1
1.456
0.960 123/1
0.405
0.664
84/1
1.424
2.929
3
0.230
0.455
29/1/1
0.111
0.111 98/1/1
2
0.566
0.341
0.455
0.380 29/2
0.070
0.370
129/1/1
0.111
0.111
98/2
0.561 3
0.936
1.377
0.960 123/2
0.664
0.126 84/2
1.086
2.041
2
0.156
0.456
29/3
0.110
0.110
98/3
0.080
0.120
129/1/2
0.346 3
0.686
0.216
0.493
124/1
0.120
0.506
130/1/2
0.253
0.253
132/1/1
0.020
0.443
132/3/3
4
0.609
1.695
0.100
0.519
124/2
0.020
0.407
132/3/4
0.120 2
0.926
0.200
0.247
125/1/2
0.247
0.200 1
1.265
0.550 125/2/1
0.550
1.265
1
0.253
0.253
125/2/2
0.100
0.240
117/2
0.353
0.493
2
0.100
0.262
130/2/2
0.262
0.100 1
0.281
0.281
9/2/9
0.281
0.281
1
0.050
1.682
104
0.822
0.050 77/1
2
0.100
2.504
0.050
0.329
77/2
0.050
0.329
1
0.076 32
0.076
0.234
0.234
33/1
0.038
0.038
37
0.040
0.063
50/3
0.388
0.411
4
A 6617
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
0.664
0.664
33/2
रामदुलारी पति रामगोपाल देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी
0.664
0.664
योग
1
68
0.070
0.125
69/2/1
मुन्नालाल पिता देवचन्द धाकड़ ग्राम बरोड़ी निवासी ग्राम भूस्वामी
0.125 0.070
योग
1
0.101
0.039 69
69/1
जगदीश पिता मुन्नालाल धाकड़ ग्राम बरोड़ी निवासी ग्राम भूस्वामी
0.647
0.020
69/2/2
2
0.059.
0.748
योग
0.073
0.073
28/5
70
0.381
0.180
114/4
समन्तरा बाई बेवा हरीसिंह जाति देशवाली निवासी ग्राम भूस्वामी
2
योग
0.454 0.253 71
0.381
0.180
114/3
गोवर्धन पिता लालजीराम देशवाली निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.180
1
0.381
योग
72
0.180
0.381
114/5
विष्णुप्रसाद पिता लालजीराम देशवाली निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.180
1
0.381
योग
0.150
0.150
73
116/1/1/3
कालूराम पिता काशीराम चमार निवासी ग्राम भू- स्वामी
0.280
0.468
116/1/4
2
0.618
0.430
योग
74 रमेश पि. देवीलाल जाति नट निवासी ग्राम भू स्वामी
0.306
0.306
126/1/5/4
0.306
0.306
योग
1
75
1.065
1.065
126/1/5/2
1.065
1.065
1
लाडसिंह पिता देवीलाल जाति नट पता नि ग्राम भू स्वामी योग
76 रामसिंह माता घीसीबाई जाति बेड़िया निवासी ग्राम भू स्वामी
0.268
0.758
0.268
0.758
योग
1
77
0.759
0.100
130/1/1
रामनिवास पिता शिवनारायण जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूस्वामी
0.100
0.759
योग
1 [भाग 1 6618
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
0.230
0.455
78
29/1/2
0.075
0.358
100/1/1/2
सुरजसिंह ब्रजमोहन पप्पीबाई पिता रामसिंह जानकीबाई बेवा रामसिंह रेशमबाई पुत्री जगन्नाथ जाति देशवाली निवासी ग्राम भूस्वामी
0.111
0.111
98/1/2
0.924
0.416
योग
3
0.326
0.326
132/1/3
79
0.136
0.316
132/2
रविकुमार श्यामकुमार ना ' बा पिता ब्रजमोहन सर रेखाबाई पत्नि ब्रजमोहन जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भू स्वामी
0.113
0.113
132/3/1
0.150
0.020
132/3/6
0.595
योग
4
0.905
0.500
1.139
2/14/1
अमृतलाल मोतीलाल जगदीश पिता भागचन्द गजरीबाई बेवा भागचन्द राकेश पिता कमलसिंह भगवतीबाई बेवा कमलसिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भू स्वामी
0.500
योग
1
1.139
81
0.048
0.189
2/14/2/1
विश्रामसिंह पिता कालूराम जाति जाति देशवाली पता निवासी : ग्राम भूस्वामी
0.048
1
0.189
योग
82
0.048
0.190
2/14/2/2
हीरालाल पिता कालूराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भू स्वामी
0.048
योग
0.190
1
83
0.379
0.096
2/14/3
बालकिशन पिता हजारीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूस्वामी
0.096
योग
0.379
1
84
0.096
0.379
2/14/4
बापूलाल पिता हजारीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूस्वामी
योग
0.379
0.096
1
81.917 58.169 महायोग
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 1
i 6619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक अ-82-2017-2018
अनुसूची (अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ की ग्राम हिरणखेडी के लिए एफ.टी.एल तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ . आवश्यकता है ।
अनुसूची:- (1)
भूमि का वर्णन
(क) जिला राजगढ
(ख) तहसील नरसिंहगढ
(ग) ग्राम हिरणखेडी
(घ) क्षेत्रफल 60.027
पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम हिरणखेडी
विवरण स.क.
2
1
हिरणखेडी
कुल योग:-
भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)
प्रभावित रकबा कुल रकबा
4
3
60,027 67.971
60.027 67.971
अनुसूची:- (2)
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
1
राधेश्याम पिता भंवरलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम पीलूखेड़ी भू-स्वामि
योग
2 गजराजसिंह पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर पता हिरनखेडी
योग
3
सोनाथसिंह पिता कालूराम जाति गुर्जर पता हिरनखेडी
योग
4 राजेन्द्रसिंह पिता नारायण सिंह जाति गुर्जर पता हिरनखेडी
योग
प्रभावित रकबा सर्वे नंबर
कुल रकबा
5
4
3
0.914 0.914
50/1
0.528 0.914
50/3
1.442 1.828
2
0.200 0.457
50/2/1/1
0.200 1
0.457
0.456 0.456
50/2/2/1
0.456 0.456
1
0.457 0.457
50/2/2/2
0.457 0.457
1 6620
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
5
परमानन्द भरतराम धर्मेन्द्र पिता मानसिंह गीताबाई सावित्री सुनीताबाई पुत्री मानसिंह कमलाबाई बेवा मानसिंह चन्दरसिंह , इन्दरसिंह पिता कनीराम , रामसिंह गणपतसिंह हि 25 पैसे, भारतसिंह पिता मोहनसिंह हि. 25 पैसे, विश्रामसिंह, भगवतसिंह, अयोध्याबाई, शान्तिबाई , पिता चेनसिंह, पर्वतसिंह पिता हजारीलाल हि. 50 पै, जाति गुजर पता नि हिरणखेडी नरसिंहगढ राजगढ म.प्र. सम्पूर्ण भाग भू-स्वामि
योग
भगवंतसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम
6
भू-स्वामि
योग 7
कमलसिंह पिता देवीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
घीरपसिंह पिता गणपतसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम
8
भू-स्वामि
योग
प्रेमनारायण पिता गणपतसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 10
विनयसिंह पिता गणपतसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 11
जोधाराम पिता गणपतसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 12
राजेन्द्रसिंह पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 13
गजराजसिंह पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 14
हजारीलाल अमरसिंह छीतर पिता बंशीलाल जाति राव निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 15 अमरसिंह पिता बंशीलाल जाति राव निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग
1.896 1.896
113
0.759
0.759 115
0.885
0.885 116
2.023
2.023 118
0.202
0.020 90
0.417 0.417
125
6.000 6.182
6
1.581 1.581
53/1/2
1.391 1.391
53/2
2.972
2.972 2
0.304 0.304
56/1
0.304 0.304
1
0.180 0.180
57/1/1
0.148
0.148 57/2/1
0.136 0.136
57/3/1
0.464 0.464
3
0.181
0.181 57/1/2
0.149 0.149
57/2/2
0.136 0.136
57/3/2
0.466 3
0.466
0.180 0.180
57/1/3
0.149
0.149. 57/2/3
0.136 0.136
57/3/3
0.465 0.465
3
0.180 0.180
57/1/4
0.149 0.149
57/2/4
0.136
0.136
57/3/4
0.465 0.465
3
0.139
0.139
57/4/1
0.835
0.335 46/2/1
0.474 0.974
2
0.139 0.139
57/4/2
0.685 0.835
46/2/2
0.824 0.974
2
0.721 0.721
57/5
0.721 1
0.721
0.030 0.206
64/6
0.030 1
0.206 भाग 1 ]
भारतसिंह पिता मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम
16
भू-स्वामि
योग 17 हेमसिंह पिता मोहनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामि
योग 18
बाबूलाल पिता मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 19 कासीराम पिता घासीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामि
योग 20 रामसिंह पिता प्यारेलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 21 रामसिंह पिता मोहनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 22
लखपतसिंह पिता हरज्ञानसिंह ना.बा. पिता जसवंतसिंह रामकन्या रामबाई गुडडी सभी ना.बा. पिता जसवंतसिंह सर माता धापूबाई बेवा जसवंतसिंह मु. धापूबाई बेवा जसवंतसिंह बबरीबाई बेवा रामप्रसाद जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामि
योग 23
होकमसिंह पिता रामप्रसाद मु.बबरीबाई बेवा रामप्रसाद जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 24
ब्रजमोहन पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता नि. राजगढ म.प्र. सम्पूर्ण भाग भू-स्वामि
योग 25 लाखनसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्रामः भू-स्वामि
योग 26 जगदीश पिता अमरसिंह ज़ाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 27
ईमरतसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग i
6621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
0.538
0.538 112/1
1
0.538 0.538
2.578
2.578 128/1/3
1
2.578
2.578
2.256
2.256 128/1/2
1
2.256
2.256
94/2
0.443
0.443 0.443
0.443 1
95
0.999
0.999
0.999
0.999 1
0.537
0.537 112/2
1.130
1.130 128/1/1
2
1.667 1.667
0.759
0.759 101/1
1.390
1.390 114/1
117
1.012
1.012 3
3.161
3.161
2.061
2.061
101/2
2.061
2.061 1
110
0.759
0.759 3
0.759
0.759
0.338
0.338 123/3
0.506
0.506 127
0.844 3
0.844
0.590
0.590 123/2
0.816
0.816 124/1/2
1.406
1.406 3
0.590
0.590
123/1
0.815
0.815
124/1/1
2
1.405
1.405 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6622
1.126
1.126
108
0.948
0.948
0.506
0.506
111/4
0.588
0.588 28
128/6/1
दौलतसिंह नारायणसिंह छतरलाल काशीबाई पिता छतरलाल कस्तुरीबाई बेवा छतरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
0.923
0.368
107/2/2
0.771
0.771
109/1
0.582
0.030
106/1
5.444
4.337
7
योग
1.897
1.897
109/2
1.200
1.200.
111/2
0.253
0.253
29
111/3
मांगीलाल हरिसिंह लाखनसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
0.588
0.588
128/6/2
0.723
0.923
107/2/1
4.661
5
4.861
योग
0.253
0.253
114/2
30
कमलसिंह पिता देवीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
0.253
1
0.253
योग
0.253
0.253
114/3
31
0.303
0.303
56/2
मेहरबानसिंह पिता देवीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
0.556
2
0.556
योग
0.645
0.645
124/2
0.987
126
0.987
32
1.366
1.366
128/2/1
विक्रमसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
0.329
0.126
42
3.124
3.327
4
योग
1.365
1.365
128/2/2
33
ब्रजमोहन पिता बंशीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
1.365
1.365
1
योग
1.012
1.012
128/3/1
34
विजयसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
1.012
1.012
1
योग
0.734
0.734
128/3/2
35
नर्बदाबाई बेवा अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
0.734
0.734
1
योग
1.138
1.138
128/4/1
0.030
0.084
88/2
36
0.139
107/4/2
$ 0.139 इन्दरसिंह पिता कनीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
0.139
0.139
107/4/3
1.446
1.500
4
योग
1.138
1.138
128/4/2
37
0.042
0.084
88/3
चन्दरसिंह पिता कनीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
1.222
1.180
2
योग 6623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
38
जगन्नाथसिंह सरजनसिंह श्यामसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 39
सावित्री बाई प्रेमबाई गीताबाई पुत्री मानसिंह कलाबाई बेवा मानसिंह जाति गुर्जर पता नि. राजगढ म.प्र. सम्पूर्ण
भाग भू-स्वामि
योग 40
बबरी बाई वेवा रामप्रसाद हाकमसिंह पिता रामप्रसाद लाखनसिंह हरज्ञानसिंह ना.बा. पिता जसवंतसिंह हराक्या रामप्रसाद गुडडी ना.बा. स. पिता जसवंतसिंह धापूबाई बेवा जसवन्तसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 41 हरिसिंह पिता परसराम जाति गुजर पता नि ग्राम भू स्वामी
योग 42
हजारीलाल पिता बंशीलाल जाति राव पता नि ग्राम भूमिस्वाामी
योग 43
हमीरसिंह पिता भारतसिंह
योग 44
राजनसिंह पिता भारतसिंह
योग 45
विश्रामसिंह पिता चेनसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 46
विश्रामसिंह, भगवतसिंह, अयोध्याबाई , शान्तिबाई, पिता चेनसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भू-स्वामि
योग 47
हनुमतसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर पता हिरनखेडी भूमि स्वामी
योग 48
किशनलाल पिता शंकरलाल जाति चमार पता नि ग्राम भू स्वामी
योग 49
हरिनारायण पिता मूलचन्द जाति चमार पता नि ग्राम भू स्वामी
योग 50 बापूलाल पिता प्यारेलाल जाति चमार पता नि ग्राम भूस्वामी
योग 51 लक्ष्मण पिता जगन्नाथ जाति चमार पता नि ग्राम भूस्वामी
योग 52 शिवप्रसाद पिता जगन्नाथ जाति चमार पता नि ग्राम भूस्वामी
योग
महायोग
1.517
1.517
128/5
0.150
0.885
59/2
0.160
60
0.848
1.827
3
3.250
0.016
0.084
88/1
0.089
92
0.089
0.139
0.139
107/4/1
0.244
3
0.312
0.253
0.253
103
0.253
0.253
1
1.025
0.825
45/3
1.025
0.825
1
0.205
0.030
64/5
0.030
1
0.205
0.303
0.303
128/1/4/1
1
0.303
0.303
0.827
0.827
128/1/4/2
0.827
1
0.827
1.580
1.580
53/1/1
1.580
1
1.580
0.164
0.164
94/1
0.164
1
0.164
0.200
0.457
50/2/1/2
0.200
1
0.457
0.050
0.597
64/8/1
0.050
1
0.597
0.750
0.088
64/8/2
0.088
1
0.750
0.370
0.950
59/3/1
0.370
1
0.950
0.370
0.566
59/3/2
1
0.566
0.370
0.371
0.950
59/3/3
0.371
1
0.950
60.027
67.971
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6624
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
प्रकरण क्रमांक अ-82-2017-2018
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम तरेनी धाकड तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
कुल रकबा
सर्वे नंबर
प्रभावित भूमि स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
योग
4
7 1
3
0.200
0.500
23/1/1/2
1
बापूलाल पिता खुशीलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.025
0.190
338/312/1/2
योग
0.225
2
0.690
0.700
0.550
23/1/1/4
2
राजेश पिता जयराम बबीता बाई किरण बाईपिता जयराम तीनो ना बा सर बद्रीलाल पिता पुना जी जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.700
0.550
0.300
0.400
23/1/1/5
3
बीरम पिता बदाजी जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.400
1
0.300
0.500
0.180
23/1/1/6
4
रामचन्द्रए रामस्वरूप पिता उरजन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1
0.500
0.180
0.400
0.400
23/1/1/8
5
कवरलाल एरामसिह पिता गगाराम जाति बलाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी योग
योग
0.400
0.400
1
0.300
0.150
23/1/1/9
6
हरीप्रसाद पिता गगाराम जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.300
0.150
0.400
0.400
23/1/1/12
कन्हैया लाल पिता देवीराम जाति चमार निवासी ग्राम 7 भूमि स्वामी
योग
1
0.400
0.400
0.180
0.700
23/1/1/13
8
चन्दरसिह एरामरतन पिता कालूराम जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.700
0.180
0.223
0.100
24/1/1
9
चन्दरसिह पिता लक्ष्मीचन्द जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी 6625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
योग 10
कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 11
लेखराम पिता राधेश्याम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 12
मथरालाल पिता हरकिशन जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 13
बद्रीलाल पिता नारान जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 14
रमेश पिता बापूलाल धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 15
हरिप्रसादएमोतीलालएफूलसिह रामसिह पिता देवीलाल मु कासी बेवा देवीलाल जाति धाकड़ पता निएभू मि स्वामौ
योग 16
भूमि स्वामीं मिश्रीलाल मुशी पिता भवरिया जाति भगी निवासी ग्राम
योग 17
बसत कुमार पिता मथरालाल फुलसिह रामसिह पिता देवचंद जाति धाकड़ निवासी ग्रॉम भूमि स्वामी
योग 18
भूमि स्वामी लक्ष्मीचन्द पिता बापूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम
योग 19
ग्राम भूमि स्वामी लक्ष्मीचन्द पिता अनोख सिह जाति धाकड़ निवासी
योग 20
सजय पिता लक्ष्मीचन्द जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग 21
प्रकाशचन्द पिता बालाप्रसाद जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग 22
केशरसिंह पिता बापूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 23
भूमि स्वामी कैलाश पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम
योग 1
0.223
0.100
0.241
24/1/2
0.241 1
0.241
0.241 24/3
0.465
0.420 1
0.465
0.420 246/1
0.025
0.025 1
0.025
0.126 335/311/1
0.668
0.668 1
0.668
0.956 95/1
0.367
0.050 164/2
0.057
0.057 2
0.424
0.107 132
0.025
0.025 1
0.025
0.025 149
0.063
0.035 1
0.063
0.035 163
0.253
0.253 1
0.253
0.253 164/1
0.057
0.057 269/8
0.596
0.596 2
0.653
0.653 221/3/1
0.110
0.110 221/1
0.126
0.126 2
0.236
0.236 289/2/2
0.632
0.632 305/1/2/2
0.632
0.632 2
1.264
1.264 175/3
1.265
0.915 1
1.265
0.915 175/4
1.265
0.250 1
1.265
0.250 175/5
1.265
0.150 1
1.265
0.150 6626
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भूमि स्वामी नाथू पिता बथुआ जाति बलाई पता निवासी ग्राम
241
योग 25
रामबाई वेवा वीरभान जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 26
रेशम बाई पति रामचरण जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग ज्ञान सिंह पिता वीरभान जाति बलाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी
27-
योग 28
कृष्णा बाई वेवा मधुसुदन हरीओम ना बा पिता मधुसुदन सर माता कृष्णा बाई जाति धाकड़ निवासी
योग 29
जमना प्रसाद पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग 30
रामचन्द पिता मोतीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग 31
योगेन्द्र कोमल पवन पिता हेमराज कृष्णाबाई बेवा हेमराज जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 32
सूरजबाई बेवा मदनलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 33
भूली बाई बेवा रामनारायण जाति धाकड पता निवासी ग्रीम भूमि स्वामी
योग 34
उम्मेदी बाई पति गिरधारी जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 35
हरिप्रसाद पिता वीरभान जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 36
सुआबाई बेवा बशीर पुरुषोत्तम पिता बशी जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 37
ओमप्रकाश पिता रामचरण जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.347
0.337 182/1
0.046
0.046 244/1
2
0.393
0.383
0.338
184/1
0.338 1
0.338
0.338
0.253
0.253 184/2/2
1
0.253
0.253 185/2
0.165
0.165 200/2
0.310
0.310 201/2
0.063
0.063
0.038
202/2
0.038 4
0.576
0.576 191
0.342
0.342
1.265
311/1/2
1.265 2
1.607
1.607
0.457 193/1
0.457
1
0.457
0.457
0.458
193/2
0.458 1
0.458
0.458
0.891
193/3
0.891 1
0.891
0.891
0.253
0.253 196/1
1
0.253
0.253 197
0.153
0.153 198
0.468
0.468 2
0.621
0.621 199
0.595
0.595 1
0.595
0.595 200/1
0.310
0.310 238
0.101
0.101 2
0.411
0.411
0.180
0.180 212/1
0.073
0.073
212/3
2
0.253
0.253
0.253
0.253 215/2/1/2
1
0.253
0.253 6627
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
38
देवचन्द पिता खानाराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग पूनमचद पिता अमरसिंह जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
39
योग कैलाश पिता श्रीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
40
योग 41
रामेशवर पिता अनोख सिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग सरजूबाई बेवा श्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
42
योग भवरलाल पिता श्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
43
योग 44
जगन्नाथ एनवलसिंह पिता कवर. लालए लक्ष्मीचन्दए बद्रीलाल पिता देवीलाल गोपाल योगेश पिता नारायणसिंह कृष्णाबाई बेवा नारायणसिंह हीरा लाल रामप्रसाद पिता लालचंद हजारीलाल रामसिंह रामचरण रामस्वरूप पिता भवरलाल पार्बती बाई बेवा भवरलाल बालाप्रसाद दयाराम पिता राजाराम जति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 45
अरुण पिता रामचंद्र जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 46
तरुण पिता रामचंद्र जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 47
सुनीता बाई पति पूनमचद जाति नाई पता नि. ग्राम भूस्वामी
योग 48
केशर सिंह पिता हरकिशन जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूस्वामी
योग 49
फूलसिंह पिता हरकिशन जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूस्वामी
योग 50 जाति भोई पता नि.ग्राम भूस्वामी रम्बोबाई बेवा रतिराम रामकलीबाई पिता रति राम
योग 51
भवरी बाई पिता चुन्नीलाल मानसिह पिता कनीरामए कैलाश बद्री पिता अमरसिंहए भागीरथ निवासी ग्राम
0.072
216/2
0.072 217/2
0.142
0.142 2
0.214
0.214 218
1.128
1.128 1
1.128
1.128 221/2
0.126
0.126
0.005
221/4/3
0.005 2
0.131
0.131
0.237
221/3/3
0.237 1
0.237
0.237 221/4/1
0.447
0.447 1
0.447
0.447 221/4/2
0.130
0.130 1
0.130
0.130 227
0.455
0.455 1
0.455
0.455 230/2/1
0.357
0.357 1
0.357
0.357
0.357
230/2/2
0.357 1
0.357
0.357 244/3
0.047
0.047 1
0.047
0.047
0.025
246/2
0.025 1
0.025
0.025
0.025
246/3
0.025 1
0.025
0.025 253/1
0.012
0.012 254/1
0.032
0.032 2
0.044
0.044 257
0.025
0.025 258
0.063
0.063 6628
योग 52
शकरलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग 53
बने सिह पिता शकरलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग दिनेश पिता गिरधारी जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
54
योग 55
किसनलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग 56
मनीष पिता लक्ष्मीचन्द जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग सतोष पिता गणपत जाति बलाई पता नि०ग्राम भूस्वामी
57
योग 58
श्यामसुंदर परषोत्तम पिता बलदेव जाति बलाई पता निएग्रॉम भूस्वामी
योग 59
दौलत सिंह पिता रामनाराण जाति धाकड़ पता निष ग्राम भूस्वामी
योग 60
प्रदीप पिता सरजन जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 61
शैतानबाई पत्नि जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग 62
मोड़सिंह हेमराज पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग 63
पुरुषोत्तम पिता मागीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 64
मनोजकुमार पिता लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 65
मागीलाल पिता रामनारायण जाति गूजर निवासी ग्राम हिरनखेडी भूमि स्वामी
योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
0.088 2
0.088
0.683
0.683
260/1
0.683
0.683
1
0.506
0.506 260/2
0.506 1
0.506
0.025
0.025
262/2
0.245
0.245 327/310/2
0.076
0.076 328/310/2
0.346 3
0.346
0.222
0.222 274/2
0.222 1
0.222
0.632
0.632
289/2/3
0.632
0.632 305/1/2/3
2
1.264
1.264
0.700
0.700 291/1
0.700
1
0.700
0.900
0.900 .
291/3
1
0.900
0.900
0.221
0.121 334/311/2/1
1
0.221
0.121
0.222
0.222 334/311/2/2
1
0.222
0.222 306
0.114
0.114 1
0.114
0.114
1.265
1.265
1
1.265
1.265
0.706
0.706 311/1/3
1
0.706
0.706
1.265
1.265 311/1/5
1.265
1
1.265
0.137
0.137
312/2
1
0.137
0.137 6629
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
312/3
1.137
1.137 लाखनसिंह पिता रामलाल जाति गूजर निवासी ग्राम हिरनखेडी भूमि स्वामी
योग
1
1.137
1.137
313
67
1.770
1.770 लाखनसिंह पिता अमरसिह जाति गूजर निवासी ग्राम हिरनखेडी भूमि स्वामी
0.317
335/311/2/1
0.317
योग
2
2.087
2.087
312/4
68
0.759
0.240 हरिसिंह पिता रामलाल जाति गूजर निवासी ग्राम हिरनखेडी भूमि स्वामी
योग
1
0.759
0.240
335/311/2/2
69
0.317
0.317 जगदीश पिता अमरसिह जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.317
0.317 70
0.317
335/311/2/3
0.317 इमरतसिंह पिता अमरसिह जाति गूजर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
1
0.317
0.317 71
335/311/3
0.951
0.951 दोलतसिंह पिता छतरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम हिरनखेडी भूमि स्वामी
योग
1
0.951
0.951 72
338/312/1/1 0.189
0.024 बद्रीलाल पिता ईशरलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.189
0.024 73
338/312/2/2 0.316
0.104 हेमराज पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
338/312/3
0.380
0.700
योग
2
0.696
0.804
23/1/1/3
0.500
0.200 74
श्यामलाल पिता खुशीलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
213
0.569
0.569
214
0.582
0.582
योग
3
1.651
1.351
24/2/1/3
0.155
0.020 रामचन्द्र पिता गणपत जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
75
0.085
273/1/3
0.085
169/1
0.236
0.236
249
0.089
0.089
योग
4
0.565
0.430
26/2
0.240
0.040 कवरलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
76
269/3
0.585
0.585
167/6
0.087
0.087
195
0.329
0.329 योग
5
1.241
1.041
231/4
0.063
0.063 हरीप्रसाद पिता देवीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
77
271/1
0.461
0.461
278/2
0.060
0.060
288/2
0.205
0.205 योग
4
0.789
0.789 दौलतसिंह पिता चुन्निलाल जाति बलाई निवासी ग्राम 182/2/1
0.074
0.074 6630
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भूाम स्वामा
78
योग कन्हैयालाल पिता गणपत जाति धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
79
योग 80
केशरसिंह पिता हीरालाल जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 81
मोहनलाल पिता हीरालाल जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 82
हीरालाल पिता गणपत जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 83
गोपीलाल पिता गणपत जाति धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग रामचरण पिता देवबक्ष जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
84
योग 85 पवन पिता प्रभूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 86
रामप्रसाद पिता गगाराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 87
रामनारायण पिता गंगाराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 88
कैलाश पिता अमृतलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 89
भूमि स्वामी अनिल पिता अमृतलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम
योग
0.042
0.042 183/2/1
0.015
0.015 244/2/1
3
0.131
0.131
0.300
0.300 281/3
0.161
282/4
0.161 284
0.215
0.215 286/2
1.077
1.077 4
1.753
1.753
0.077
0.050 24/2/1/1/1
1
0.161
0.050
0.050
0.078
24/2/1/1/2
1
0.078
0.050
0.236
169/3
0.236
0.084
0.084 273/1/1
2
0.320
0.320
0.155
24/2/1/2
0.020
0.084
0.084 273/1/2
169/2
0.236
0.236 3
0.340
0.475
161
0.101
0.101
0.976
233/1
0.976 234
0.089
0.089 242/1
0.291
0.291
1.087
270/1
1.087 172
0.506
0.506
0.866
215/1
0.866 7
3.916
3.916
0.185
173/1
0.185 1
0.185
0.185
0.085
273/2/2
0.085 187
0.177
0.177 186/2
0.088
0.088 3
0.350
0.350
0.337
186/1
0.337
0.084
273/2/1
0.084 2
0.421
0.421 186/3
0.105
0.105 1
0.105
0.105 186/4
0.090
0.090
0.084
273/2/3
0.084 2
0.174
0.174 6631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
0.301
0.300
281/2
0.316
0.316
282/3
मथरालाल पिता गणपत जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
90
0.804
0.804
283/2
0.359
0.359
286/1
4
1.780
योग
1.779
0.021
0.021
167/7/1
91
0.195
0.195
269/2/1
कैलाशचंद्र पिता हजारीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम. भूमिस्वामी
2
0.216
0.216
योग
0.033
0.033
167/7/2
92
0.195
0.195
269/2/3
गिरवर पिता हजारीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.228
0.228
योग
2
0.033
0.033
167/7/3
93
0.195
0.195
269/2/2
रामसिह पिता हजारीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
2
0.228
0.228
0.087
0.087
167/8
94
0.068
0.068
251/2
अमृतलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.585
0.585
269/4
योग
3
0.740
0.740
0.367
0.050
95/2
95
0.067
0.067
251/3
किशनलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.596
0.596
269/7
योग
3
1.030
0.713
0.866
0.866
222/1
96
0.222
0.222 पूनमचन्द पिता देवचन्द जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
223/1
योग
2
1.088
1.088
0.866
0.866 फूलसिह पिता देवचन्द जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.221
0.221
223/2
97
0.803
0.803
283/1
285
0.468
0.468
286/3
1.435
1.435
योग
5
3.793
3.793
0.206
0.206.
288/3
फूलसिह पिता देवीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.064
0.064
231/3
98
0.460
271/4
0.460
0.060
278/4
0.060
योग
4
0.790
0.790
0.584
0.584
232/1
99
0.596
0.596 दौलतराम पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
269/5
योग
2
1.180
1.180
0.388
0.388
204/3
फूलसिह पिता गिरधारी जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.135
0.135
261/3
100
0.026
262/3
0.026
0.060
0.060
312/1/3
0.076
328/310/3
0.076 6632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
योग
5
0.685
1.453
0.388
0.388
204/2
दिनेश कुमार पिता गिरधारी जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.135
0.135
261/2
101
0.523
310/2
0.523
0.060
0.060
312/1/2
0.189
0.189
334/311/1/2
योग
5
1.295
1.295
203
0.342
0.342 102
दिनेश कुमार एप्रेशकुमार एफलसिह पिता गिरीधारीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
239
0.215
0.215
योग
2
0.557
0.557
0.585
0.585
269/1
0.221
0.221
274/1
103
0.087
0.087
167/5
सोरमबाई बेवा बद्रीलाल सुनील राजेश मुकूट पंकज अविनाश पिता बद्रीलाल लक्ष्मीनारायण रेशमबाई रेखाबाई पिता भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.067
0.067
251/1
योग
4
0.960
,0.960
0.209
0.209
176/2/2
104
0.323 हरिनारायण पिता गिरधारी जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
181/1
0.323
0.247
0.247
211/2/2
योग
3
0.779
0.779
0.322
181/2
0.322 जगदीश पिता गिरधारी जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
105
0.247
0.247
211/2/3
0.209
0.209
176/2/3
योग
3
0.778
0.778
0.533
0.533
176/2/1
106
फूलसिह पिता गिरधारी पिता मानसिह जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.246
0.246
211/2/1
योग
2
0.779
0.779
0.017
0.017
180/1/1
107
0.051
235/3
0.051 फूलसिंह हरिनारायण जगदीश पिता गिरधारी सोना पुत्री गिरधारी केशर बाई बेवा गिरधारी जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
2
0.068
0.068
0.135
0.135
261/1
सुरेश पिता गिरधारी जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
262/1
0.025
0.025
0.523
0.523
310/1
108
0.059
0.059
312/1/1
0.244
0.244
327/310/1
0.076
0.076
328/310/1
0.388
0.388
204/1
योग
7
1.450
1.450
0.112
0.080
174/3/1
रामप्रसाद पिता देवचन्द जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
209/1
0.759
0.759 109
0.013
0.013
236/1
0.010
0.010
252/1
0.016
0.016
266/1 6633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
योग
5
0.910
0.878
0.257
0.257
180/1/3/1
रामप्रसाद पिता दयाराम जाति बलाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी
210
110
0.051
0.051
0.051
235/1
0.051
0.279
0.279
योग
4
0.638
0.638
199/1
111
0.545
0.545 रामप्रसाद हीरालाल कमलसिंह पिता दयाराम जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.545
0.545
0.382
112.
291/2
0.382 रामप्रसाद पिता धनलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.382
0.382 113
235/2
0.050
0.050 लक्ष्मीबाई बेवा गगाराम जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.050
0.050
0.113
174/3/4
0.080 हरिप्रसाद पिता मदनलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010
206/3
0.010
208/2
0.310
0.310 114
209/6
0.013
0.013
236/5
0.009
0.009
252/5
0.008
0.008
0.013
266/5
0.013
योग
7
0.476
0.443
185/1
0.164
0.164 115
हरिप्रसाद पिता वीरभान जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
202/1
0.038
0.038
243
0.063
0.063
योग
3
0.265
0.265
125/4
0.271
0.271 रामसिंह पिता भवरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
256/3
0.038
0.038 116
289/3
1.538
1.538
305/1/1
1.814.
1.814
307/3
0.063
0.063
योग
6
3.724
3.994
229/1
1.239
1.239 रामसिह पिता देवचन्द जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.715
230/1
0.715 117
281/1
0.601
0.601
282/1
0.090
0.090
282/2
0.065
0.065
योग
5
2.710
2.710 118
247
0.228
0.228 भगवतीबाई बेवा रामसिह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
141
2.706.
0.920 योग
2
2.934
1.148 119
0.357
225/2
0.357 हेमराज पिता रामसिह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी [भाग 1 6634
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
योग
1
0.357
0.357
224
0.101
0.101 120
पुरषोत्तम पिता रामसिह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
225/1
0.259
0.259
योग
2
0.360
0.360
226
0.215
0.215 121
लेखराज पिता रामसिह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
225/3
0.143
0.143
योग
2
0.358
0.358
125/2
0.060
0.270
मागीलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.270
125/5
0.270 122
256/2
0.038
0.038
1.539
1.539
289/1
307/2
0.063
0.063
योग
5
1.970
2.180
133
0.051
0.051 मांगीलाल पिता देवचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
272/1
1.857
1.857
279/1
0.070
0.070
0.158
280/1
123
0.158
0.430
287/1
0.430
0.727
315/1
0.727
0.418
324/126,359/12
0.418
6
योग
7
3.711
3.711
174/3/2
0.112
0.080 मागीलाल पिता देवचन्द जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.759
209/2
0.759
236/2
0.013
124
0.013
252/2
0.010
0.010
266/2
0.017
0.017
128
0.323
0.050 योग
6
1.234
0.929
125/3
0.269
0.269 लक्ष्मीचद पिता मोतीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
125/6
0.269
0.269 125
256/1
0.038
0.038
0.551
305/1/2/1
0.551
307/1
0.064
0.064
0.275
289/2/1
0.275 योग
6
1.466
1.466
131
126
0.013
0.013 हरिनारायण पिता रतीराम जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.013
0.013 127
314/1
0.354
0.354 निवासी ग्राम भूमि स्वामी धूलजी पिता दीपा सद् बाई बेवा दीपा जाति धाकड
317/7
0.744
0.744 योग
2
1.098
1.098
0.041
275/1/1
0.041 बालाप्रसाद रामचदर रामप्रसाद पिता परसराम भावरी बाई बेवा परसराम जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि
128
314/6
0.177
0.177 :
6635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
316/4
0.544
0.544 स्वामा
317/5
0.199
0.199
योग
4
0.961
0.961
0.040
275/1/2
0.040 अमरसिह पिता रतिराम दुलीचद पिता अमरसिह जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.177
314/5
0.177 129
0.177
314/11
0.177
317/8
0.744
0.744
योग
4
1.138
1.138
0.040
0.040
275/1/3
राजाराम पिता रतिराम जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
314/4
0.177
0.177 130
0.177
314/10
0.177
317/6
0.744
0.744
योग
4
1.138
1.138
314/2
0.089
0.089 131
लक्ष्मीचद पिता दयाराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी
317/1
0.185
0.185
योग
2
0.274
0.274
275/1/4
0.041
0.041 गुलाबबाई बेवा राधेश्याम सन्दिप पिता राधेश्याम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी
314/3
0.088
132
0.088
316/1
0.182
0.182
317/2
0.004
0.004 योग
4
0.315
0.315
314/8
0.089
0.089 133
कैलाश पिता दयाराम जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
316/2
0.181
0.181.
0.005
317/3
0.005 योग
3
0.275
0.275
314/7
0.088
0.088 लालचद पिता दयाराम जाति धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
134.
316/3
0.181
0.181
317/4
0.005
0.005 योग
3
0.274
0.274
1.771
311/1/4
1.771 135
जयप्रकाश पिता अमृतलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
329/311
0.557
0.557
0.253
334/311/1/1
0.253 योग
3
2.581
2.581
0.042
148/1
0.042 कमल सिंह पिता देवचद जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
160
0.076
0.076
162
0.076
0.076
166/1
0.150
0.150 136
0.190
178/1
0.190
179/2
0.283
0.283
290/1
1.565
1.000
173/2
0.186
0.186
0.442
228/1
0.442 योग
9
3.010
2.445 137
कमलसिंह पिता गंगाराम जाति भोई निवासी ग्राम भूमि
0.013
253/2
0.013 [भाग 1 6636
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
स्वामा
0.031
254/2
0.031
योग
2
0.044
0.044
0.236
0.236
221/3/2
138
कमलसिंह पिता अनोखसिह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.236
0.236
148/2
0.042
0.042 भोनी सिंह पिता देवचद जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.584
166/2
0.584
0.607
178/2
0.607 139
0.161
179/3
0.161
228/2
0.443
0.443
1.491
0.500
290/2
173/3
0.186
0.186
योग
7
3.514
2.523
165
0.126
0.126 पवन पिता प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
140
0.238
170/1
0.020
0.340
179/1
0.340
योग
3
0.486
0.704
148/3
0.042
0.042 प्रभूलाल पिता देवचद जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
141
0.442
228/3
0.442
1.370
290/3
1.170
योग
3
1.854
1.654
232/2
142
0.858
0.858 फुलसिह पिता बाला प्रसाद जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
269/6
0.596
0.596
योग
2
1.454
1.454
174/3/3
0.113
0.080 कैलाश पिता देवचन्द जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
209/3
0.759
0.759 143
236/3
0.012
0.012
252/3
0.010
0.010
266/3
0.017
0.017
योग
5
0.911
0.878
188
0.316
0.316 कैलाश पिता हरकिशन जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
189
144
0.822
0.822
190
0.101
0.101
246/4
0.026
0.026
योग
4
1.265
1.265
0.112
174/3/5
0.080 रामदयाल पिता मदनलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
196/2
0.278
0.278
206/4
0.010
0.010 145
208/3
0.311
0.311
209/7
0.012
0.012
236/6
0.010
0.010
252/6
0.007
0.007
योग
8
0.740
0.708 दशरथ पिता मदनलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि
174/3/6
0.112
0.080 6637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
स्वामा
206/5
0.010
0.010
208/4
0.311
0.311 146
209/8
0.013
0.013
236/7
0.010
0.010
252/7
0.007
0.007 योग
7
0.463
0.431
0.337
174/3/7
0.080 धन्नालाल पिता गोपीलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.101
147
206/1/1
0.101
207/1/1
0.305
0.305
0.059
209/4/1
0.059 योग
4
0.802
0.545
0.101
206/1/2
0.101 148
रामचरण पिता गोपीलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.306
207/1/2
0.306
0.059
209/4/2
0.059 योग
3
0.466
0.466
206/1/3
0.101
0.101 149
लक्ष्मीचद पिता गोपीलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
207/1/3
0.306
0.306
0.060
209/4/3
0.060 योग
3
0.467
0.467
0.100
206/1/4
0.100 150
सुरेश पिता गोपीलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
207/1/4
0.306
0.306
0.060
209/4/4
0.060 योग
3
0.466
0.466
236/8
0.038
0.038 151
गोपीलाल पिता भीमा जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी
252/8
0.029
0.029
3
0.067
0.067
0.202
215/2/2
0.202 152
योग रूकिया बाई पति गोपीलाल जाति, धाकड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
216/1
0.649
0.649
217/1
1.122
1.122 योग
3
1.973
1.973
1.012
175/2
0.962 153
भारत सिंह पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम शिवपुरा भूमि स्वामी
योग
1
1.012
0.962
0.253
183/1
0.253 154
भारतसिंह कैलाश लखन राधेश्याम पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भू स्वामी
योग
1
0.253
0.253
184/2/1
कालू पिता अमरा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भू स्वामी
0.282
0.282 155
योग
1
0.282
0.282
192
0.266
0.266 156
उम्मेदराम पिता खूबचन्द जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
194
0.304
0.304
311/2
0.759
0.395 योग
3
1.329
0.965 गोरीलाल पिता मदनलाल जाति भोई निवासी ग्राम
0.010
206/2
0.010 [भाग 1 6638
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भूाम स्वामा
0.118
207/2
0.118
208/1
0.194
0.194
209/5
0.012
0.012 157
212/2
0.278
0.278
236/4
0.009
0.009
0.008
252/4
0.008
266/4
0.013
0.013
योग
8
0.642
0.642
243
हरिप्रसाद पिता विरभान जाति बलाई पता नि ग्राम भूमि स्वामी
0.377
0.377 158
योग
1
0.377
0.377
215/2/1/1
0.412
159
0.412 रामविलास पिता मदनलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.244
270/2/1
0.244
योग
2
0.656
0.656
270/2/2
0.479
0.479 160
जीतेन्द्र पिता मदनलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
240
0.139
0.139
241
0.038
0.038
योग
3
0.656
0.656 161
0.365
270/2/3
0.365 राहुल पिता मदनलाल जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
242/2
0.291
0.291 योग
2
0.656
0.656
231/1
0.063
0.063 राम सिंह पिता देवीलाल जाति धाकड़ पता निष्ग्रा मण् भूमि
162
271/3
0.461
0.461
0.060
278/3
0.060
288/1
0.206
0.206 योग
4
0.790
0.790
231/2
0.063
0.063 रंगलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ पता निण्या म भूमि
163
0.461
271/2
0.461
0.040
275/2
0.040
0.060
278/1
0.060 योग
4
0.624
0.624
288/4
164
0.205
0.205 मोतीलाल पिता देवीलाल जाति धाकड़ पता निष्ग्रा मण् भूमि
1
0.205
0.205
279/2
0.069
0.069 योग केशर सिंह पिता देवचद जाति धाकड़ पता निष्ग्रा मन्भू मि
165
280/2/2
0.044
0.044
0.759
287/2/2
0.759
315/2/2
0.250
0.250 योग
4
1.122
1.122
0.557
272/2
0.557 अनोख सिंह पिता देवचन्द जाति धाकड़ पता निण्ग्रा म भूमि
166
280/2/1
0.114
0.114
287/2/1
0.076
0.076
315/2/1
0.250
0.250 योग
4
0.997
0.997 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019 :
भाग 1 ]
167
मोहनलाल अम्रतलाल बद्रीलाल पिता बापूलाल गंगाराम पिता हरिसिंह परसराम हरनारायण अमरसिंह राजाराम पिता रतिराम मांगीलाल अनोखसिंह केशरसिंह पिता देवचंद हनुमंतसिंह पप्पूपिता मानसिंह सुंदरबाई बेवा मानसिंह जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
168
रामप्रसाद गंगाराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
169
अनिल पिता अम्रतलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
170 पवनपिता प्रभूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
कमलसिंह पिता देवचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
171
योग
172
हीरालाल पिता दयाराम जाति बलाई पता नि ग्राम भूस्वामी
योग
173
कमलसिंह पिता दयाराम जाति बलाई पता नि ग्राम भूस्वामी
योग
174
प्रेमनारायण पिता चुन्नीलाल बलाई पता नि ग्राम भूस्वामी
योग
मांगीलाल पिता चुन्नीलाल बलाई पता नि ग्राम भूस्वामी
175
योग
176
तरूण पिता रामचन्द्र जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
177
दौलतसिंह पिता रामनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
6639 277
0.190
0.190 1
0.190
0.190
0.155
0.030 1
0.155
0.030 24/2/2/3
0.155
0.005 1
0.155
0.005 177/1
0.672
0.500 1
0.672
0.500 177/2
0.389
0.300 1
0.389
0.300 180/1/3/2
0.147
0.147 176/1
0.953
0.700 2
1.100
0.847
0.258
180/1/3/3
0.258 211/1/2
0.410
0.410 2
0.668
0.668
0.042
183/2/2
0.042 244/2/2
0.015
0.015 182/2/2
0.074
0.074 3
0.131
0.131
0.042
183/2/3
0.042 244/2/3
0.016
0.016 182/2/3
0.074
0.074 3
0.132
0.132
0.620
0.620 1
0.620
0.620 292/1/2
0.099
0.025 338/312/2/1 0.032
0.020 2
0.131
0.045 6640
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
[भाग 1
0.351
0.310
292/1/3
संदीप पिता सरजन जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.351
0.310
0.224
0.200
292/1/4
179
भारतसिंह पिता रामनारान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.224
1
0.200
0.245
0.245
327/310/3/113
180
0.118
0.118
330/311/3
फुलसिंह पिता गिरधारी जाति धाकड पता नि ग्राम भू स्वामी
0.523
0.523
310/3
योग
0.886
0.886
3
0.118
0.118
330/311/1
181
सुरेश पिता गिरधारी जाति धाकड पता नि ग्राम भू स्वामी
योग
1
0.118
0.118
0.118
0.118
330/311/2
182
दिनेश पिता गिरधारी जाति धाकड पता नि ग्राम भू स्वामी
योग
1
0.118
0.118
0.020
0.031
338/312/2/3
183
सरजन पिता रामानारायण जाति धाकड पता नि ग्राम भूस्वामी
योग
0.020
1
0.031
276
0.190
0.190 184
0.379
0.379
309
मोहनलाल अम्रतलाल बद्रीलाल पिता बापूलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.100
1.100
308,347/305
योग
3
1.669
1.669
0.210
0.210
176/2/2
185
हरिनारायण पिता गिरधारी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.210
1
0.210
0.400
0.500
176/3/1
186
रतिराम पिता गंगाराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.500
0.400
0.250
0.200
176/3/2
187
कवंरलाल पिता गंगाराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.250
0.200
0.202
0.202
176/3/3
188
रामसिंह पिता गंगाराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.500
0.500
180/1/2/2
योग
2
0.702
0.702
0.500
180/1/2/1
0.500
189
मोरसिंह पिता गंगाराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.500
0.500 6641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
0.114
180/1/2/3
0.114 190
हरिप्रसाद पिता गंगाराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.114
0.114
23/1/1/7
0.700
0.700 191
गणपत पिता गंगाराम रमेश सुरेश पिता रतिराम जानकीबाई बेवा रतिराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.700
0.700
23/1/1/3
0.500
0.500 192
श्यामलाल पिता खुशीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.500
0.500
305/1/3
1.314
1.814 193
मांगीलाल पिता मोतीलाल जातिः धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
1.814
1.814
125/1
0.270
0.170 194
रामसिंह पिता भंवरलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.270
0.170
0.493
146/1
0.300 195
रामचरण पिता देवबक्ष जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
168/1
0.922
0.600
योग
2
1.415
0.900
157, 159
0.139
0.039 196
मथरालाल कन्हेयालाल रामचन्द्र पिता गणपत हि. 50 पैसे फूलसिंह रामसिंह पिता देवचन्द केशरबाई बेवा देवचन्द हि. 50 पैसे जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.139
0.039
25/2
0.152
0.052 197
बंशी पिता हीरालाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम हिरणखेडी भूमि स्वामी
योग
1
0.152
0.052
26/1
0.575
0.126 198
रामचन्द्र पिता बालाप्रसाद जाति धाकड पता नि ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.575.
0.126
266/6
0.013
0.013 199
रामदयाल पिता मदनलाल जाति भोई पता नि ग्राम भूमि स्वाामी
योग
1
0.013
0.013
266/7
0.012
0.012 200
: दशरथ पिता मदनलाल जाति भोई पता नि ग्राम भूमि स्वाामी
योग
1
0.012
0.012 6642
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
[भाग
0.051
266/8
0.051 201
गोपीलाल पिता भीमा जाति भोई पता नि ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.051
0.051
153
0.190
0.190 202
भगवतीबाई बेवा रामसिंह जाति धाकड पता नि ग्राम भूमिं स्वामी
योग
1
0.190
0.190
268
0.114
0.114 203
दोलतराम पिता जगन्नाथ जाति धाकड पता नि ग्राम भूमिस्वाामी
योग
1
0.114
0.114
0.377
233/2
0.377 204
ब्रजकिशोर पिता मदनलाल जाति धाकड पता नि ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.377
0.377
0.619
229/2/1
0.619 205
अरुण पिता रामचन्द्र जाति धाकड पता नि ग्राम भूमि स्वाामी
योग
1
0.619
0.619
25/1
0.101
0.101 206
मथरालाल पिता हरकिशन जाति धाकड पता नि ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.101
0.101 महायोग
144.632 131.304 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधिनिवेदिता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंडला, दिनांक 17 जुलाई 2019
क्र. भू- अर्जन - 12- ( अ-82 )-2018-19-93. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला
(ख) तहसील- घुघरी
(ग) ग्राम- सिलगिटी, प. ह. नं. 23
(घ ) क्षेत्रफल-9.22 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.02
318
319
0.59
320
0.43
0.35
326/527/2
0.02
326/529
326/528/1
0.01
0.25
326/528/2
0.57
339
340
0.14
0.04
342/3
0.20
341
0.09
341/516
369
0.32
370
0.43
0.07
371
0.14
375/1
0.19
375/2
0.24
375/3
0.10
375/4
(1)
(2)
0.02
379
378
0.19
0.07
377
382
0.01
0.01
383/2
384/04
0.31
392/541
0.37
0.31
402/1
402/2
0.31
400
0.03
411/2
0.12
0.01
412/1
424
0.05
422/1
0.56
0.27
421/1
0.32
421/2
0.30
474
0.22
475
0.08
476
0.18
468/2क
0.22
468/2ख
0.60
467
455
0.32
454
0.04
योग . 9.22
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र . 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .
6644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
क्र. भू-अर्जन- 13-( अ-82) -2018-19-94.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला
(ख) तहसील- घुघरी
(ग) ग्राम-टिकरिया
(घ) क्षेत्रफल-12.65 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.26
954
0.05
953
0.13
952
0.01
951
0.15
950
0.17
949
719
0.35
0.14
720
0.08
722
0.20
945
0.20
946
0.19
942/1
0.10
942/2
0.05
941/1
0.12
941/2
0.04
941/3
0.06
941/4
0.08
943
0.04
925
0.06
924
0.12
923
0.02
919
0.06
922
0.13
940
0.04
900/1
0.04
900/2
0.08
902
(2)
(1)
0.01
903
861
0.01
862
0.39
833
0.53
0.02
865
0.72
848
0.01
849/2
0.10
735
0.04
736
0.06
331
329
0.07
0.32
332
337
0.07
0.04
336
338
0.15
342
0.13
0.20
341
0.11
344
0.09
273
272
0.01
0.08
274
0.15
276
0.05
275
278
0.03
0.07
279/1
0.07
279/2
0.13
277
316
0.11
0.08
317
315
0.03
0.05
321
314
0.15
0.01
311
312
0.20
0.13
304/964
0.08
304
0.16
303
0.14
301
0.09
742
0.05
745/1
748
0.28 6645
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.32
749
0.03
207
0.02
750
0.04
795
0.19
797
0.05
798
0.01
800
0.33
801
791
0.01
0.17
789
0.02
790/2
778
0.03
0.02
787
0.20
785
0.26
755/1
0.21
755/2
0.02
754
0.20
756
0.29
758
0.07
757
0.21
759
0.05
735
0.01
142
0.02
125/2
0.28
125/3
0.04
125/4
0.03
144
0.01
145/971
0.21
150/1
0.30
150/2
0.03
117
118
0.31
0.01
116
0.12
84
119/1
0.34 योग .. 12.65
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-15-(अ -82)-2018-19-96.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला
(ख) तहसील-बिछिया
(ग) ग्राम- बम्हनी रैयत ह. नं. 30
(घ) क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
353/1
0.17
योग . 0.17
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-14-(अ-82) -2018-19-95.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार 6646
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला
(ख) तहसील- घुघरी
(ग) ग्राम- पोड़ी, प. ह. नं. 40
(घ ) क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.27
48/23
121/2
0.03
योग . 0.30
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-03-( अ-82)-2018-19-101.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला
(ख) तहसील- घुघरी
(ग) ग्राम-जुनवानी
(घ) क्षेत्रफल-2.27 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.27
236
0.01
715/205
(2)
(1)
0.04
707/249/3
0.21
248
0.07
251
0.13
247
0.01
246
245
0.05
0.09
242/1
0.02
214
713/245
0.32
0.01
652
0.25
645
0.03
648
0.03
646
0.06
643
0.01
640
0.02
642/2
0.01
641
0.01
602
603
0.11
0.06
604
564
0.09
566/1
0.10
0.16
567/1
0.04
559/2
0.02
534
560
0.04 योग . 2.27
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-16-( अ -82 )-2018-19-97.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 6647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला .
(ख) तहसील-बिछिया
(ग) ग्राम-खमरौटी रैयत , ह. नं. 33
(घ) क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.25
651/3
योग 0.25
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in . व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग, क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 01-(अ -82) -2018-19-98.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला
(ख ) तहसील- बिछिया
(ग) ग्राम- नेवसा, ह. नं. 34
(घ) क्षेत्रफल-1.19 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
40
0.19
41
0.01
0.07
39/1
0.07
39/2
0.09
20/1
20/3
0.08
17/2
0.02
0.18
19
15/4
0.01
0.17
12
0.10
9/1
0.01
9/2
0.03
9/3
0.03
10/1
0.08
10/2
7
0.01
6
0.02
85
0.01
86
0.01
योग..1.19
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in . व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 02-( अ-82 )-2018-19-99.-चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 6648
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला
(ख) तहसील- घुघरी
(ग) ग्राम- धनगांव, प.ह.न. 40
(घ) क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.23
221
0.16
215
0.07
214/1
0.05
213
0.01
41
योग ... 0.52
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in . व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र . 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 27 जुलाई 2019
क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 55-अ-82-2017-18-4025.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-जयसिंहनगर
(ग) ग्राम-मोहनी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -4.307 हेक्टर नहर क्षेत्र.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1092/3/ख
0.024
0.030
1092/3/घ
0.175
1092/3/क
0.044
1094/5क
1092/4
0.060
1094/2
0.050
0.050
1068/2
0.010
1176/1
1159/1
0.010
1178/3
0.040
0.068
1094/9
1173/2/3
0.035
0.020
1173/2/2
1177/3/2
0.012
0.084
1113/2
0.024
1144
1115
0.010
1116/1
0.023
0.050
1114/1
0.032
547
563
0.012
564
0.041
0.064
572
0.010
627
0.010
1149
0.020
1261/1413/3
1045/1
0.030
0.020
1261/4
1066/2/1
0.045 6649
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.015
1037/1
0.036
1042
0.010
1145
0.010
1032/2/ख
0.133
1355/2/3
0.017
1032/2/क/2
0.012
1041/2/ख
0.036
1034/2
0.200
1192/2
0.072
1037/2
0.035
1035/ 1 /क/1
0.029
1036/2
0.010
1036/3
0.135.
1066/3 /ख
0.175
1066/7
0.010
1066/5
0.020
1066/6
0.100
1067/8/2
0.048
1067/7
0.048
1067/6
1069/1407
0.150
0.020
1261/3/क
0.093
1248/3
0.093
1248/4
0.141
1248/6
0.283
1248/5
0.405
1259/5क
0.020
1261/3ख
0.020
1261/5
0.020
1261/1413/1
0.020
1261/1413/2
0.202
1310/2/ख/ 1
0.061
1310/2/ख/2
0.061
1269
0.100
1268/1
0.202
1259/5/ख
0.097
1248/1
0.015
1178/2
0.050
1154
कुल योग 4.307
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिछली नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 56-अ-82-2017-18-4026.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम-ढोलर
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि)-0.972 हेक्टर नहर क्षेत्र.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.055
513/3/1
0.055
513/3/2
0.020
513/3/3
513/4/6
0.015
0.020
513/3/4
0.015
513/4/7
513/6
0.048
0.040
528/6
518/1
0.070
0.100
88/11/ख
443/9
0.159
0.052
441/6
0.045
441/5/ख
0.045
441/5/क
0.028
88/3/1
0.110
443/11
88/7
0.045
0.050
213
कुल योग .. 0.972
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिछली नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6650
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
शहडोल, दिनांक 30 अगस्त 2018
क्र. दस - भू- अर्जन- प्र. क्र.1-अ-82-2017-18-4496.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- सोहागपुर
(ग) ग्राम- धुरवार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.768 हेक्टर भूमि
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.159
547
0.405
520
0.134
546
0.070
543/2
0.768
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हरदी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 जुलाई 2019
क्र. 3669 - भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील-पांढुर्णा
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम पांढुर्णा , प.ह.नं.-51 , ब. नं. - 234, रा. नि. मं.-पांढुर्णा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -
कुल रकबा 02.126 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.008
46
0.001
47
0.108
59/1
0.071
59/2
0.037
60
0.099
61
0.042
62
63
0.026
0.025
64
108/1
0.002
0.008
108/3
0.036
104
0.052
111/2
0.017
0.025
117/2
118
0.004
0.088
119
120
0.044
0.009
132/2
0.066
132/3
0.025
132/4
132/5
0.027
132/6
0.022
0.066
133.
भाग 1 ]
6651.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
(2)
(1)
134/1
0.072
0.192
134/2
0.223
138
0.144
478
474/2
0.064
473
0.153
0.038
468/1
0.040
457/1
0.116
458/1
0.113
459
0.063
460/2
योग.. 02.126
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अन्तर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जुलाई 2019
क्र. 5432- भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- मोहखेड
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम थावरीखुर्द प.ह.नं. - 72, ब. नं. - 257, रा. नि. मं.- इकलबिहरी .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.415 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
150/2
0.207
0.208
150/1
योग.. 0.415
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-जाखावांडी जलाशय के नहर रहित बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव, नहर परियोजना क्रमांक -2, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 अगस्त 2019
क्र. 5706- भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा 6652
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- पांढुर्णा
ब. नं. -405, रा. नि. मं. नांदनवाडी. (ग) नगर/ग्राम-ग्राम- सेन्दुरजना, प.ह.नं. 21 , (घ) अर्जित किये जाने वाला
प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 03.523 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां..
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
नम्बर
(2)
(1)
0.258
29/2
0.142
16
0.923
57/3
2.200
88
योग .. 03.523
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सेन्दुरजना जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा केकार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 अगस्त 2019
क्र. 6054- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- चिखली, प.ह.नं. 11 , ब. नं. - 127, रा. नि. मं. - सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला
प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 02.065 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.082
184/1
0.240
186
0.091
92/2
92/7
0.115
0.104
181
0.322
94/1
0.041
167/3
163
0.067
0.254
157/1
0.050
148
0.052
141/2
0.028
140/2
140/1
0.028
0.062
139/1
0.043
139/2
0.033
136
0.052
133/1
0.019
133/2
132/2
0.033
0.062
131
0.124
130/1
130/2
0.163
योग.. 02.065 6653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाड़ा, के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग सौंसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 1 अगस्त 2019
पत्र क्र. 756- भू- अर्जन - प्रकाशन - 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- पडुहार
(घ) क्षेत्रफल-3.403 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में )
निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(1)
218
0.034
230
0.002
0.067
231
234
0.187
235
0.013
236
0.019
237
0.036
0.062
250
251
0.081
429
0.032
0.020
430
431
0.070
432
0.101
433
0.048
0.018
434
0.017
435
603
0.071
0.026
604
0.011
605
0.002
606
0.090
610
625
0.030
626
0.073
627
0.073
628
0.109
664
0.096
0.065
665
0.024
675
676
0.144
677
0.011
0.011
678
679
0.146
780
0.002
0.002
783
786
0.122
787
0.032
788
0.028
834
0.028
835
0.017 6654
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
(2) (1)
0.115
840
0.019
841
0.028
842
843
0.039
844
0.011
0.046
846
857
0.017
867
0.014
872
0.004
0.024
875
0.005
876
877
0.048
0.114
888
0.035
890
0.002
895
0.028 896
0.012
897
0.025
898
901
0.022
0.019
907
0.004
908
0.022
909
917
0.043
918
0.038
919
0.016
920
0.080
0.029
921
990
0.013
0.005
991
0.014
992
0.004
993
0.029
994
995
0.102
996
0.019
0.004
997
0.056
998
0.031
1011
1012
0.021
0.019
1013
0.026
1014
1017
0.047
0.006
1018
0.062
1019
(2)
(1)
0.004
1022
0.013
1023
0.010
1024
0.019
1025
0.075
कुल योग 3.328
महायोग 3.403
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 758- भू-अर्जन- प्रकाशन - 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम-घोरकाट
(घ) क्षेत्रफल-6.095 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे. में) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(1)
0.488
2
4
0.010
5
0.134
0.104
6
7
0.016
8
0.018
0.040 67 भाग 1 ]
6655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
(2)
(1)
0.100
99
0.002
103
105
0.001
0.050
106
0.050
107
0.152
108
0.077 112
0.018
114
0.140
115/1
0.191
116
117
0.156
0.145
118
0.268
131
0.188
133
0.186
135
0.180
136
0.084 203
0.120
207
0.074
242
0.216
243
0.450 249
250
0.190
0.672
253
0.232
268
0.012
269
0.096
277
0.372
278
0.088
279
0.088
282
0.122
284
285
0.032 120
0.012
0.058
121
125
0.017
0.252
126
0.014
155
0.106
156
0.062
158
0.012
160
5.412
0.683
6.095
कुल योग . महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 760- भू-अर्जन-प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-डोमहाई
(घ) क्षेत्रफल-1.533 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे. में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(1)
0.115
540
0.154
541
547
0.070
0.032 549
550
0.101
0.162
555
556
0.055
0.128
560
566
0.154
0.285
568
0.010
569
573
0.254
574
0.013
0.032
कुल योग 1.501
महायोग . 1.533
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
6656
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
पत्र क्र. 762- भू- अर्जन- प्रकाशन-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- सुजावल कला
(घ) क्षेत्रफल-2.170 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में )
निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(1)
0.136
23
30
0.044
0.077
33
0.011 45
0.020
51
0.100
96
0.086
161
0.062
180
0.088
181
0.037
182
0.17 183
0.010
192
0.158
194
0.058
196
0.108
197
0.002
201
0.204
202
0.054
208
0.046
209
0.106
214
0.072
215
0.103
216
0.020
226
228
0.110
0.221
229
0.007
278
281
0.018
(2)
(1)
282
0.104
0.063
283
0.024
284
0.028
2.142
कुल योग
2.170
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 764- भू- अर्जन- प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-मझगवां
(घ) क्षेत्रफल-4.110 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में )
निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(1)
0.003
93
0.016
94
0.045
95
0.091
98
0.086
100
0.056
101
102
0.102
103
0.140
0.046
104
0.059
105
106
0.245 6657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.067
107
108
0.034
0.043
123
124
0.125
0.110
124/953
125
0.096
0.096
126
136
0.077
168
0.041
0.067
169
0.096
170
0.043
171
0.062
205
0.307
208
0.010 219
0.053
224
0.042
225
226
0.064
0.084
229
0.014 276
0.226
307
0.080
310
0.013
311
316
0.070
0.090
317
0.206
323
0.016
324
880
0.091
882
0.038
0.110
883
0.013
886
0.140
890
0.074
891
0.114
892
0.020
894
0.140
896
900
0.084
0.019 937
0.047
329
330
0.050
0.049
331
0.043
4.067
कुल योग
4.110
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 766- भू- अर्जन- प्रकाशन-2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- मालमऊ
(घ) क्षेत्रफल-1.840 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे. में )
निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(1)
171
0.191
0.026
172
173
0.112
0.029
178
179
0.130
0.043
180
0.120
181
186
0.043
0.052
194
0.053
196
0.048
197
0.187
198
0.034
199
209
0.110 6658
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
(2)
(1)
0.158
210
211
0.077
212
0.014
0.365
228
275
0.048
0.000
कुल योग 1.840
1.840
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 768- भू- अर्जन- प्रकाशन 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-झरी
(घ) क्षेत्रफल-3.327 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में )
(1)
निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
0.110
88
90
0.091
0.127
91
0.110
92
0.082
97
0.017
98
0.013
99
100
0.112
[ भाग 1
(2)
(1)
0.024
101
154
0.022
155
0.086
157
0.058
159
0.062
0.144
160
162
0.098
181
0.014
0.053
188
190
0.058
193
0.125
194
0.042
195
0.004
196
0.030
197
0.002
203
0.073
204
0.060
194/817
0.043
205
0.010
206
0.123
0.002
206/819
604
0.034
0.081
605
606
0.010
623
0.336
628
0.042
668
0.154
669
0.014
689
0.038
0.058
690
0.007
691
696
0.044
697
0.096
0.050
698
695
0.046
700
0.077
0.065
707/2
0.065
716
717
0.002
719
0.014
727
0.024
728
0.004 6659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.036
729
779
0.235
3.275
0.052
कुलयोग .
3.327
महायोग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 770- भू- अर्जन-प्रकाशन- 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-खांच
(घ) क्षेत्रफल-2.518 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे. में)
निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(1)
45
0.018
0.198
46
0.016 52
54
0.016
0.024 55
0.081 58
0.146 59
70
0.375
71
0.308
0.168
126
(2)
(1)
0.298
127
128
0.082
0.082
129
0.259
132
0.024
198
210
0.192
211
0.033
0.002
212
214
0.096
0.070
215
216
0.001
222
0.029
0.296
2.222
कुल योग
2.518
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 772 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6660
(ग ) ग्राम- बमुरहा
(घ) क्षेत्रफल-2.482 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में )
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(1)
0.165
242
0.300
281
282
0.176
0.108
295
0.084
296
0.041
297
0.011
300
0.065
301
0.094
302
0.025
303
0.107
305
0.014 306
0.071
307
0.065
310
0.026
311
0.255
312
0.016
391
0.068
410
0.702
411
0.035 416
0.054
423
0.049
2.433
कुल योग
2.482
महायोग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 774- भू-अर्जन-प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम- बूड़ा
(घ) क्षेत्रफल-3.909 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में )
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(1)
0.010 1
2
0.060
0.067
3
0.228
4
0.022
11
12
0.110
49
0.067
0.104
50
51
0.048
52
0.055
0.062
53
54
0.092
0.031
55
0.017
58
59
0.048
0.100
61/1
0.074
61/2
0.058
61/3
61/4
0.115-
0.120
62
63
0.007
70/1
0.010
0.034
70/2
0.128
72/1
82
0.090
88
0.082
0.033
89
92
0.232
93
0.090
0.004
143
0.013
144
0.007
145 6661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.104
160
0.200
161
162
0.016
0.403
191
0.040
203
0.435
204
0.123
205
206
0.215
0.012
207
0.058
208
0.085
8/1
कुल योग . 3.899 0.010 महायोग .. 3.909
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवॉ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 776- भू-अर्जन-प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम-फरहद
(घ) क्षेत्रफल-0.126 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में) निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(1)
0.126
212/1/2
कुल योग 0.126 महायोग 0.126 0.000
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 7 अगस्त 2019
पत्र क्र. 788 - भू- अर्जन- प्रकाशन- 2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील - त्योंथर
(ग ) ग्राम- खटखरी खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-1.109 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(1)
0.210
3
4
0.256
0.096
5
11
0.547 योग . 1.109
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
6662
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
पत्र क्र. 790- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम-गोंद कला
(घ) क्षेत्रफल-4.557 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में )
निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(1)
62
0.580
0.800
63
70
0.453
71
0.132
0.096
73
0.088
75
76
0.062
0.088
77
0.100
78
79
0.015
0.038
119
120
0.024
121
0.132
122
0.006
124
0.091
0.058
125
131
0.048
0.157
132
0.300
133
0.288
136
0.120
158-
0.336
169
0.245
170
171
0.240
0.060 174
योग .. 4.557
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव नहर योजना
[भाग 1 अंतर्गत मुख्य/माइनर सबमाइनर नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 792 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उत्चित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- गोंद खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-4.404 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में)
निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(1)
8
0.050
148
0.890
149/2
0.650
149/3
0.330
151
0.324
1.170
154
0.540
155
200/3
0.050
203
0.400
योग .. 4.404
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव नहर योजना अंतर्गत मुख्य/माइनर/ सबमाइनर नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
6663
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 जुलाई 2019
प. क्र. 740- भू- अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.052
(3) अतरैला कोठार
(2) त्योंथर
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .
(6) त्यौंथर उद्वहन नहर योजना की मुख्य नहर माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश . शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 1 अगस्त 2019
प. क्र. 778 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 4.000
(1) सतना
(3) महुआ पार
(2) बिरसिंहपुर
(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ..
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल, (म. प्र.) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश . शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
6664
प. क्र. 780 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4) 1.500
(3) मौहार
(1) सतना
(2) बिरसिंहपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल, (म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश . शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 782 - भू-अर्जन-प्रकाशन -2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4) 4.150
(1) सतना
(3) गोरसरी
(2) बिरसिंहपुर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल , (म. प्र.) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश . शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 784- भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 6665 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र ,पत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(1)
6.000
सतना
(3) रेउहान
बिरसिंहपुर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल , (म. प्र.) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश . शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 786 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4) 4.000
(3) करही कोठार
(1) सतना
(2) कोटर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल , (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश. शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सार्वजनिक सूचना
छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 अगस्त 2019
रा. प्र. क्र. - 01-अ-82-2016-2017- भू-अर्जन.-मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा.2 - ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत गुरैया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
[भाग 1 6666
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में गुरैया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम क्रय की जाने वाली
तहसील
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हे. में)
एवं पता
(7)
(5)
(6)
(4)
(2) (3)
(1)
0.080
343/3
अमरवाड़ा ग्राम - महेन्द्रवाडा, 1.
छिन्दवाड़ा
प.ह.न. -35,
ब. न. - 226 ,
गुरैया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
रा.नि.मं.-
अतरवती पिता राजाराम मेहरा निवासी ग्राम भूमि स्वामी-महेन्द्रवाड़ा.
0.019
302/4
अमरवाड़ा. 2. गंगाबाई पति भोगीलाल निवासी ग्राम भूमिस्वामी- महेन्द्रवाडा.
0.099
कुल योग ..2
(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 अगस्त 2019
क्र. 6057- भू- अर्जन-2019 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 373-8-21-13- ल.सि.- 31-943 भोपाल, दिनांक 08 अप्रैल 2013 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक संमाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
6667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(6)
(4)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) (3)
(1)
सौंसर ग्राम-घोघरीखापा
छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.
मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
प.ह.नं.-14 ब.न.-113 रा.नि.मं. - सौंसर .
रकबा 0.170 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधनं उपसंभाग पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[ भाग 1 6668
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
कार्यालय , कलेक्टर , जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
श्योपुर, दिनांक 08 अगस्त 2019 प्र.क्र.-0001 -अ-82-2019-20-6245.-
प्रारम्भिक अधिसूचना
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम हारकुई तहसील वीरपुर जिला. श्योपुर में कुल रकवा 0.836 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम हारकुई प.ह.न 24 रा.नि. वृतः 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.836 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -
क्र. सर्वे नंम्बर
अर्जन का क्षेत्रफल
हित वद्ध व्यक्ति का नाम, पता, (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का प्रकार
स्वार्मा त्त्व का प्रकार
1
2
3
5
4
167
1
0.108
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
6 हरिविलास पुत्र दौज्या जाति जाटव पता नि०ग्राम 1/3भगंग भूमि स्वामी ,रामपति बेवा मुन्ना विजयसिंह , उदयसिंह नाबा. पुत्रगण मुन्ना सर. मां खुद राजश्वरी नारायणी विन्दा पुत्रीयां मुन्ना जाति जाटव निवासी ग्राम 1/3 समान भाग पातीराम पुत्र भोरू जाति 6669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
जाटव नि.ग्राम जावरौल तह. सबलगढ 1/3 समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 5.56
0.182
2168
भूमि कृषि
भूमि स्वामी
मदनू पुत्र मुरली जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.12
0.112
3
कृषि भूमि
रतनी पुत्री फौसू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू -राजस्व 3.00
भूदान स्वामी भूमि
207/2
208
0.133
4
कृषि भूमि
रतनी पुत्र फौसू जाति जाटव पता ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू - राजस्व 3.00
भूदान भूमि स्वामी
0.017
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
210/1
5
बनवारी पुत्र मिश्रीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.आ. 3.00
0.017
210/2
6
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
वावूलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.आ. 2.03
0.028
भूमि कृषि
मिश्री पुत्र जालिम जाति रावत पता निवासी ग्राम भूदान भूमिस्वमी भू- राजस्व 4.12
भूमिस्व भूदान मी
7 / मि 235/1 3
कृषि भूमि
0.010
235/2
8 भूदान कृषक
दौजी सीताराम मॉगी रोशन पुत्रगण श्यामलाल रामकटोरी रामपति पुत्रीयां श्यामलाल जाति जाटव पता निवासी ग्राम भू-दान कृषक भू- राजस्व 3.70
0.006
9
235/2 मि2
कृषि भूमि
भूदान कृषक
सीताराम मांगीलाल पुत्रगण श्यामलाल जाति जाटव निवासी ग्राम भू- दान कृषक भू.रा. 6.00
0.092
10 236
भूमि कृषि
भूमि स्वामी
सुमनदेवी पत्नी पूरनसिंह जाति ठाकुर नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 12.40
0.131
11 241
कृषि भूमि
भूदान कृषक
चिम्मन कुअरपाल पुत्रगण पन्ना जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 4.32
0.836
योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6670
आगरा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र.क्र.-0002-अ-82-2019-20-6247.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम बंडागाँव तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.017 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं हैं ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम बडागाँव प.ह.न 24 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.017 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
स. क.
सर्वे नं.
स्वामित्व का प्रकार प्रकार भूमेका
हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे
1
6
2
3
4
5
भूमिस्वामी कृषि भूमि 0.017
1 884
शिवचरण पुत्र गनपति जाति रावत निवासी ग्राम जा होली भूर्भास्वामी भू.रा. 2.42
0.017
योग [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6672
, यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र.क्र.- 03- अ- 82-2019-20-6249.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम श्यारदा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 4.227 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अंतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम श्यारदा प.ह.न 23 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 4.227 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
क्र. सर्वे नंम्बर
भूमि का प्रकार
स्वामत्वि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामत्वि का प्रकार हित वद्ध व्यक्ति का नाम, पता, जाति , हिस्सा (राजस्व अभिलेख अनुसार)
3
6
1
2
4
5
1 739
0.612
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
गीता देवी पत्नी अशोक कुमार जाति वैश्य पता निवासी ग्राम वीरपुर भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.25
कृषि भूमि
2 740
0.420
भूमि स्वामी
रामदास पुत्र तोफनिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
कृषि भूमि
0.350
3 741/2 स्वामी भूमि
आफताब पुत्र निसार मुसलमान पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
कृषि भूमि
4
1.040
भूमि स्वामी
758/मि 2
शब्बीर पुत्र निसार जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
कृषि भूमि
5 763
0.159
भूमि स्वामी
रतनी बेवा छुटटन कला बाबूली अजुद्धी रामपति प्रेम श्री बाई उम्मेदी पुत्रियां छुटटन कैलाशी पुत्र छुटटन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा.भूमि स्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव निवासी ग्राम हि.7/ 136 स.भा नरोत्तम मनोज विरेन्द्र [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
6674
पुत्रगण द्वारिका मु.सरुपी बेवा द्वारिका जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 3/136 स.भा. भूमि स्वामी उम्मेद रामलखन रुपसिंह बा.राजाराम नाबा. पुत्रगण जस्सू सर.मां खुद कलावती रुमाली महादेवी पुत्रीयां जस्सू कलावती बेवा जस्सू जाति जाटव निवासी हि.52 /136 स.भा. भूमि स्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम हि. 5/136 स.भा. भमि स्वामी
764/1
6
किशोरी पुत्र सुखुआ जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.10
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.251
कृषि भूमि
764/2
भूमि स्वामी
7
रतनी बेवा छुटटन कला बाबूली अजुद्धी रामपति प्रेम श्री बाई उम्मेदी पुत्रियां छुटटन कैलाशी पुत्र छुटटन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा.भूमि स्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव निवासी ग्राम हि.7/ 138 स.भा नरोत्तम मनोज विरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मु.सरुपी बेवा द्वारिका जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 3/136 स.भा. भूमि स्वामी उम्मेद रामलखन रुपसिंह बा.राजाराम नाबा. पुत्रगण जस्सू सर.मां खुद कलावती रुमाली महादेवी पुत्रीयां जस्सू कलावती बेवा जस्सूजाति जाटव निवासी हि.52 /136 स.भा. भूमि स्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम हि. 5/136 स. भा. भमि स्वामी बशरह नं. 763
कृषि भूमि
8 765/1
भूमि स्वामी
0.032
रतनी बेवा छुटटन कला बाबूली अजुद्धी रामपति प्रेम श्री बाई उम्मेदी पुत्रियां छुटटन कैलाशी पुत्र छुटटन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा.भूमि स्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव निवासी ग्राम हि.7/ 136 स.भा नरोत्तम मनोज विरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मु.सरुपी बेषा द्वारिका जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 3/136 स.भा. भूमि स्वामी उम्मेद रामलखन रुपसिंह बा.राजाराम नाबा. पुत्रगण जस्सू सर.मां खुद कलावती रुमाली महादेवी पुत्रीयां जस्सू कलावती बेवा जस्सू जाति जाटव निवासी हि.52 /138 स.मा. भूमि स्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम हि. 5/136 स. भा. भमि स्वामी बशरह नं. 763
कृषि भूमि
किशोरी पुत्र सुखुआ जाति जाटव निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व ०. 55
765/2
भूमि स्वामी
9
कृषि भूमि
10
भूमि स्वामी
769/ मि 1
0.449
रतनी बेवा छुटटन कला बाबूली अजुद्धी रामपति प्रेम श्री बाई उम्मेदी पुत्रियां छुटटन कैलाशी पुत्र छुटटन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/138 स.भा.भूमि स्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव निवासी ग्राम हि.7/ 136 स.भा नरोत्तम मनोज विरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मु.सरुपी बेवा द्वारिका जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 3/136 स.भा. भूमि स्वामी उम्मेद रामलखन रुपसिंह बा.राजाराम नाबा. पुत्रगण जस्सू सर.मां खुद कलावती रुमाली महादेवी पुत्रीयां जस्सू कलावती बेवा जस्सूजाति जाटव निवासी हि.52 /136 स.भा. भूमि स्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम हि. 5/136 स. भा. भमि स्वामी बशरह नं. 763
कृषि भूमि
11
पंचम सिंह पुत्र सारगासिंह बादामी पत्नि पंचमसिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
769/ मि 2
कृषि भूमि
12
रामजीलाल पुत्र बालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी
792/मि 1
कृषि भूमि
13
बनवारी पुत्र बालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.147
792/मि 2
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
14
रामदास पुत्र बालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी
792/ मि 3 6675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
15
रामचरण पुत्र बालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कृषि भूमि
स्वामी भूमि
792/ मि4
कृषि भूमि
सुनीता पत्नि सुनील जाति वैश्य पता निवासी सबलगढ हि. 26/78 स.भाग भूमि स्वामी दीपक पुत्र पीतम सिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम सुनहरा तहसील सबलगढ हि.
16 794
0.347
भूमि स्वामी
52/310 भूमि स्वामी रामदेही पत्नि पीतमसिंह दीपक पुत्र पीतम सिंह लीलाबाई पत्नि लालाराम जाति जाटव पता निवासी ग्राम सुनहरा तहसील सबलगढ 208/390 भूमि स्वामी भू राजस्व 4.42
कृषि भूमि
बद्रीप्रसाद पुत्र भगवती जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.420
17
829/ मि2
4.227
भूमि स्वामी योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विकय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6676
प्र.क्र. - 04- अ-82-2019-20-6251.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम पांचो तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रंकवा 2.643 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम पांचो प.ह.न 22. रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 2.643 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
क्र. सर्वे नं.
अर्जन का क्षेत्रफल
कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
6
5
4
3
2
1
1 1190/1
0.030
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हरिचरन , रामचरन , शिवचरन, केदार, रामस्वरूप उमाचरण, पुत्रगण रतनू प्रेमबाई पुत्री रतनू जाति जाटव पता नि.ग्राम हि. समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.31
1194
2
0.096
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पवन कुमार पुत्र हरिचरनलाल चतुर्वेदी जाति ब्रा. पता निवासी वीरपुर हि. 0.564 भाग मृदुल कुमार पुत्र हरिचरन जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम हि. 0. 585 भाग राधेश्याम पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग बालस्वरूप पुत्र रामचरन जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग भू राजस्व 3.50
3 1195
0.184
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पवन कुमार पुत्र हरिचरनलाल चतुर्वेदी जाति ब्रा. पता निवासी वीरपुर हि. 0.564 भाग मृदुल कुमार पुत्र हरिचरन जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम हि. 0. 585 भाग राधेश्याम पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग बालस्वरूप पुत्र रामचरन जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग भू राजस्व 3.50 6677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
4
1196
0.226
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पवन कुमार पुत्र हरिचरनलाल चतुर्वेदी जाति ब्रा. पता निवासी वीरपुर हि. 0.564 भाग मृदुल कुमार पुत्र हरिचरन जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम हि. 0.585 भाग राधेश्याम पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग बालस्वरूप पुत्र रामचरन जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम हि. 1.150 भाग भू राजस्व 3.50
5 1197/ मि 1
0.227
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मोतीलाल जीवनलाल पुत्र गुलाब भगवती विमला रूमाली पुत्रियां गुलाब मु. किन्ती वेवा गुलाब जाति चमार नि.ग्राम हि. 1/3 समान भाग भूमिस्वामी मु. कम्पूरी वेवा गनपति व राजू बा. बीरेन्द्र जीतेन्द्र नाबा. पुत्रगण गनपति सर. मां खुद व गीता अनीता सुनीता पुत्रियां गनपति जाति चमार पता नि. ग्राम हि. 1/3 समान भाग भूमि स्वामी रामहेत पुत्र ल्होई जाति चमार पता नि. ग्राम हि. 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.24
6
0.027
1197/ मि 2
कृषि भूमि
रामहेत पुत्र नकटू जाति चमार नि. ग्राम सीखेडा भूमि स्वामी भू.आ. 0.70
भूमि स्वामी
0.387
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
छत्तू पुत्र सामलिया जाति जाटव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.53
7 1200/1 /मि 1
0.527
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
नैनू पुत्र श्यामा व संतो कमला पुत्रियां श्यामा जाति चमार नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू.आ. 3.16
8 1112/8 /मि 2/1211 /1
0.939
चिम्मन सामंता पुत्रगण पन्ना व त्रिवेणी शीला पुत्रियां पन्ना पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.आ. 3.06 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
9 1112/8 1211/2 मि3/
2.643
योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6678
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र.-05-अ-82-2019-20-6253.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत) .
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम सीखेड़ा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.328 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम सीखेड़ा प.ह.न 19 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.328 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
भूमि का प्रकार
हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
स्वामित्व का प्रकार
स. सर्वे क. नं.
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे
6
1
5
3
4
2
1
भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.279
335
परिमाल पुत्र लल्लू हि.1 / 2 मु. शांति बेवा मांगी ब्रजमोहन भरोषी प्रकाश बकील सिट्टू रिंकू गोरे पुत्रगण मांगी फूलवती दुलाई सकुन्तला पुत्रियां मांगी हि. 11/24 समान भाग क्रान्ति वेवा बनवारी देवेन्द्र रामगनेश सुनील पुत्रगण बनवारी पिस्ता पुत्री बनवारी हि. 1/24 समान भाग जाति कुम्हार पता नि० पांचो कालोनी भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.81 6679
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
2
भूमि स्वामी कृषि भूमि
0.049
336
मु. लाडो वेवा मोती जाति मोधिया पत्ता नि. पांचो आरामसिंह, देवलाल , हरिसिंह, प्रभू, कमलसिहं, परमजीत, रूपसिंह, हंसराज, रामदयाल, बा. जगमोहन, ना. पुत्रगण मोती जात्ति मोधिया पता नि. पांचो समान भाग भूमि स्वामी रामदेवी, अलवेली, शान्ती , तारा बाई, पुत्रियां मोती जाति मोघिया पता नि. पांचो समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.75
0.328
योग
* यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय,' आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अंत्यावश्यकता होनें से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1 6680
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
प्र.क्र.- 06- अ- 82-2019-20-6255.-
(भू-अर्जन पुनर्वासुन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम गोहर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 2.139 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं 'दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम गोहर प.ह.न 19 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 2.139 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पत्ता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नं.
स. क.
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे
6
1
5
4
3.
2
1
0.017
कृषि भूमि
816 भूमि स्वामी
दिवारीलाल, भगवनलाल, छोटे, मुन्ना, केदार , अशोक , सियाराम, गोपाल, पिस. गजा मु. भंती वेवा गजा व कमलाबाई कलावती पुत्रियां गजा जाति गूज़र नि. बन्डपुरा जाखेर स.भा. भू.रा. 7.00 भूमिस्वामी
दिवारीलाल बगैरह वश.नं. 480 वशरह न. 816
0.048
कृषि भूमि
8i8 भूमि स्वामी
3
0.182.
कृषि भूमि
819 भूमि स्वामी
अमरू, रोशन, नेकराम , पतिराम , पिस .मूला मु. गुल्लो वेवा मूला रामपती पुत्री मूला जाति जाटव नि. बन्डपुरा भूमिस्वामी भू राजस्व 5.75 .
4
0.151
कृषि भूमि
बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत नि. तेलीपुरा भू.आ. 2.21 भूमिस्वामी
820 भूमि स्वामी
बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप वशरह न. 770 भू राजस्व 3.57 5
0.238
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
821
6
0.175
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन जाति रावत नि. तेलीपुरा भू राजस्व 3.52
822
लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन वशरह नं. 822 7
0.007
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
823 6681
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
8
रमेश पुत्र चिम्मन जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 'भू.आ. शा.न. 780/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
836/ 1
0.050
9
अंगद पुत्र चिम्मन जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.आ. शा.न. 780/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
836/ 2
10
0.073
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
837
मु. पांचो वेवा लटूर व बनवारी गिरधारी पिस. लदूर व किशनबाई पुत्री लटूर हि. 1/2 स.भा.मु. गुल्लो वेवा अंगद व जसवंत, रोशन, गजराज, पिस. अंगद व हरिवाई पुत्री अंगद हि. 1/2 स.भा. जाति रावत नि. तेलीपुरा (पाही) भू.आ. 0.81
भूमिस्वामी
11
0.267
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
838
म. सुखोबाई वेवा टुण्डा धनीराम रामलखन नरेश धर्मेन्द्र पुत्रगण टुण्डा रामहेती पुत्री टुण्डा हि. 6/21 स.भा. भैरोसिंह पुत्र मुन्ना हि. 1/21 मुरारी शिवनारायण राजेश पुत्रगण किशोरीलाल किंती कमला गुड्डी गीता पुत्रियां किशोरी हि. 1/3समान भाग जाति जाटव पता नि. जाखेर भूमिस्वामी सुगन नाबा पिस . लोडू सर. टुण्डा भाई खुद जाति जाटव नि. जाखेर हि 1/3 भू.रा. 8.62
12
0.031
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
839
मु. पाना वेवा दोज्या मुकेश दिनेश, नावा पुत्रगण दोज्या उम्मेदी पुत्री दोज्या जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 समान भाग भूमिस्वामी पून्या पुत्र सुन्दर जाति जाटव पता नि. ग्राम हि. 1/4 महेश, दिवारीलाल श्रीलाल गजराज रामफूल पुत्रगण चीमा भगवती पुत्री चीमा जाति जाटव हि. 1/4 स.भा. मु. रामेश्वरी वेवा- गुलाब बृजमोहन जगमोहन मानसिंह नावा पिस. गुलाब सर. मा.हि. 1/4 स.भा. जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.010
13
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मु. पाना वेवा दोज्या मुकेश दिनेश नावा पुत्रगण दोज्या बगैरह वशरह न. 839 भू.रा.शा. 862
840
0.010
14
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
841
किशोरी रामलाल हीरालाल पिस. नकटू हरेती पुत्री नकटू जाति नि. ग्राम हि.स.भा. भूमि स्वामी भू राजस्व 5.60 15
0.040
842
कृषि भूमि
महेश वा . दिवारीलाल श्रीलाल गजराज रामफूल वा. पुत्रगण चीमा भगवती पुत्री चीमा जाति जाटव नि. ग्राम समान भाग भू. आ. 0.28 शा. पट्टा ग्रहीता
शा. पट्टा गृहीता
186
0.008
किशोरी रामलाल हीरालाल पिस. नकटू हरेती पुत्री नकटू वशरह नं. 841
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
861
0.047
17
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
862
मु. पाना वेवा दोज्या व मुकेश दिनेश नावा पिता दोज्या सर. मा. उम्मेदी पुत्री दोज्या हि. 1/4 समान भाग पून्या पुत्र सुन्दर हि. 1/4 महेश वा, दिवारीलाल श्रीलाल गजराज ' रामफूल नावा पिस. चीमा सर.मा.खुद भगवती पुत्री चीमा हि. 1/4 स.भा.मु. रामेश्वरी वेवा गुलाब बृजमोहन जगमोहन मानसिंह नावा. पिस. गुलाब सर मा.हि. 1/4 स.भा. जाति जाटव. नि. ग्राम भू.आ.वि. मु. 7.44 भूमिस्वामी
0.158
18
कृषि भूमि मु . पाना वेवा दोज्या मुकेश दिनेश नावा पुत्रगण दोज्या बगैरह वशरह न. 862 भू.आ.शा.न. 862 भूमिस्वामी भूमि स्वामी
863
0.077
19
कृषि भूमि मु. पाना वशरह नं 862 भू.आ.शा.न. 862 वेवा दोज्या मुकेश दिनेश नावा पुत्रगण दोज्या. बगैरह भूमि स्वामी
865
0.085
20
कृषि भूमि मु. पाना वेवा दोज्या मुकेश दिनेश नावा पुत्रगण दोज्या बगैरह वंशरह नं 862 भू.आ.शा.न. 862
भूमि स्वामी
866 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6682
21
0.110
भूमि स्वामी कृषि भूमि
867
मेहबूद खां पुत्र छीतरिया खां जाति मुसलमान नि. रघुनाथपुर भू.आ.वि.मु. 2.12 भूमिस्वामी
22
0.002
भूमि स्वामी कृषि भूमि
918
नकटूराम पुत्र कुढेरी जाति जाटव नि. ग्राम भू.आ. 4.12 भूमिस्वामी
23
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
920/ 1
दौजी पुत्र मुरली जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 2.00
0.185
24
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
920/ 2
भन्ता श्यामलाल पिस . मुरली रामपती रामेश्वरी लीला पुत्रियां मुरली जाति जाटव नि. ग्राम हि.सा.भा. भू. आ. 1.00 25
0.150
भूमि स्वामी कृषि भूमि
923
जीवन पुत्र मुल्ला जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 3.75
26
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
926/ 1
बाबूलाल पुत्र सुक्खू जाति कुम्हार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 0.71
0.018
27
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
926/ 2
वकील मनीराम पुत्रगण सुगनलासल जाति कुम्हार पता नि. ग्रामः हि. समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.71
:
योग
2.139
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे । 6683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
サー विशेष धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र.- 07-3-82-2019-20-6257.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिंकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ * रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम जाखेर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 2.553 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम जाखेर प.ह.न 26 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 2.553 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
स. क.
सव नं.
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे
8
5
1
4
3
2
0.015
323
1.
1.31 रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत नि. ग्राम तेलीपुरा, भूमिस्वामी, भू०रा ० कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.167
324
2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत नि.ग्राम तेलीपुरा, भूमिस्वामी, भू०रा० 3.08
0.129
325
3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत नि.ग्राम तेलीपुरा , भूमिस्वामी, भू०रा० 2.00 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6684
0.146
326
4
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मुरारी शिवनारायण राजेश, पुत्रगण किशोरी किन्ती, कमला , गुड्डी, गीता, पुत्रीया किशोरी हि. 1/2 समान भाग जाति जाटव नि० ग्राम भूमि स्वामी धनीराम रामलखन, नरेश,धर्मेन्द्र, पुत्रगण टून्डा, रामहेती पुत्री टून्डा, व सुखो वेबा टून्डा जाति जाटव निवासी ग्ग्रम हि0 235/550 समान भाग भूमि स्वामी भेरोसिंह पुत्र मुन्ना जाति जाटव निवासी गांम हि0 40/550 भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.00
0.034 बाबूलाल, पुत्र रामस्वरूप जाति रावत नि० ग्गाम तेलीपुरा भूमि स्वामी 338
5
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
भू-राजस्व 5.10
0.282
339
6
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बाबूलाल, पुत्र रामस्वरूप जाति रावत, नि० ग्प्रम तेलीपुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.78
0.117
7
340
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बनवारी गिरधारी ब्रजमोहन, पुत्र लटूर किशन बाई रामेश्वरी पुत्रीयां लदूर जाति रावत नि० ग्गाम तेलीपुरा हि० 1/2 समान भाग जसवन्त सिंह, भगवती प्रसाद, रोशन, गजराज, पुत्रगण अंगद मुल्लो वेबा अंगद जाति रावत नि० ग्गप्रम तेलीपुरा हि0 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.53
0.154 रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम रावत नि० तेलीपुरा भूमि स्वामी भू राजस्व 6.13 341
8
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.166
342
9
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
महेश पुत्र रामस्वरूप जाति रावत नि० तेलीपुरा भूमि स्वामी भू राजस्व 5. 14
0.120
10 349
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
केशवसिंह पुत्र मोतीलाल जाति रावत नि० तेलीपुरा भूमि स्वामी भू राजस्व 6.60
/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
349 /2
मोहिनी वेबा लोकमन , जगमोहन , तारा , मदनमोहन,राममोहन, पुत्रगण लोकमन , मनीता,अनीता, हेमा, पुत्रीया लोकमन जाति रावत नि० प्रम तेलीपुरा हि० समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.59
0.280
350
12
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
ब्रदी पुत्र मुरली जाति रावत नि० तेलीपुरा हि० 1/4 लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन, कल्याणी वेबा सरवन, धनतुरी पुत्री सरवन, जाति रावत नि० तेलीपुरा हि0 1/2 समान भाग , रामनाथ, प्रहलाद, पुत्रगण रघुनन्दन रामनाथी श्रीबाई, पुत्रीयां रघुनन्दन मथुरो वेबा रघुनन्दन जाति रावत नि० तेलीपुरा हि० 1/4 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.00
0.374
352
13
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रामचरण पुत्र परमाल जाति गुर्जर हि० 30/98 उम्मेव पुत्र इन्दरं कलावती पत्नी ल्होबा जाति गुर्जर नि० हारकुई हि० 49/98 रमेश, महेश , पुत्रगण जीवनलाल हि0 19/98 जाति गुर्जर नि० बंडपुरा भू स्वामी भूराजस्व 5.00
0.061 पृथ्वीराज पुत्र चिम्मन जाति रावत नि० ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.56 353
14
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.451
304
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
नरेश , गोरे, लालाराम, भरोषी, बन्टी, पुत्रगण लख्मी रूमाली पुत्री लख्मी जाति रावत भूमि स्वामी भूराजस्व 4.00 6685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
0.057
355
16
भूमिस्वामी कृषि भूमि
रामनाथ,किशोर, रामदयाल, विनोद, पुत्रगण चिम्मन रामपति, रामेश्वरी, 'नरेशी, पुत्रीयां चिम्मन कला वेबा चिम्मन हि01/5 करन, कुन्दन, पुत्रगण सामलिया छुट्टो नीवो पुत्रीयां सामलिया हि0 4/5 जाति जाटव भूमि स्वामी भू राजस्व 0.037
2.553.
योग -
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के : उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है!
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6686
प्र.क्र.- 08- अ-82-2019-20-6259.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ. रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम तेलीपुरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 1.345 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम तेलीपुरा प.ह.न 26 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 1.345 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
भूमि का प्रकार
क्र सर्व नंम्बर
हित वद्ध व्यक्ति का नाम, पता, जाति , हिस्सा (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे
स्वाम त्वि का प्रकार
6
4
2
3
5
1
1 03
0.317
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
जसवंत सिंह ,भगवती , रोशन , गजराज पुत्रगण अंगद जाति रावत निवासी ग्राम तेलीपुरा हि. समान भाग भूमिस्वामी भू.रा. 2. 37
2 04
0.421
कृषि भूमि
रामप्रकाश पुत्र लखमी जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 3.75 पैसे
भूमि स्वामी
05
3
लालपति पुत्र शिवलाल जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू. रा. 6.50 पैसे
0.341
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
4 15
रामचरण पुत्र भौरू जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 5. 00 पैसे
0.180
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.086
5 16
भूमि स्वामी
लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन , धनतूरी पुत्री सरवन , जाति रावत, कल्याणी वेवा लखन हि. 1/2 समान भाग रामनारायण शिवनारायण बलबीर रघुवीरप पुत्रगण पॉच्या कलावती वेवा पॉच्या रजनी रेशा पुत्री पॉच्या जाति रावत निवासी ग्राम हि. 1/2समान भाग भू रा . 1.56 पैसे
1.345
योग 6687
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6688
प्र.क्र. - 10- अ-82-2019-20-6263.-
(भू-अर्जन पुनवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम श्यामपुर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 4.743 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुंटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम श्यामपुर प.ह.न 27 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 4.743 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नं.
स. क.
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे
6
5
1
4
3
2
0.055
858
1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
गुडडी बेवा श्यामलाल चंचल श्रीपति हरीपाल रामलखन पुत्रगण श्यामलाल जाति मोघिया पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.84
0.025
859
2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हरिफूल पुत्र सुखदेव जाति मोघिया पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.84
1.040
915
3.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
ब्रजमोहन पुत्र शिवनारायण जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.00
0.115
917
4
कृषि भूमि
भूदान कृषक
शंकर पुत्र छुट्टन विद्या अजुदी उर्मिला पुत्रियां छुटटन जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भू-दान कृषक भू-राजस्व 2.00
0.173
5 1288
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
जमुनाप्रसाद पुत्र रामगोपाल विद्या पुष्पा पुत्रियां रामगोपाल जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम 3/5 समान भाग भूमि स्वामी . सतीश पुत्र महावीर , रेखा पुत्री महावीर , हेमलता बेवा महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम 1/5 समान भाग भूमि स्वामी संतोष कुमार, मुकेश कुमार पुत्रगण देवीप्रसाद लीला देवी वेवा देवीप्रसाद जाति बब्बग्रहम्ण निवासी ग्राम 1/5 समान 6689
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.06
0.068
6 1290 भूमिस्वामी कृषि भूमि
रामेश्वरी श्यामो पुत्रीयां रामगोपाल जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 11.68
0.082
1291
7
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हरीनिवास रामनिवास पुत्रगण राधाचरन ममता पुत्री राधाचरण जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.00
0.028
1294
8
भूमि स्वामी कृषि भूमि
बंसती बेवा किशोरी जाति तेली निवासी ग्राम 1/4 भूमि स्वामी , दुर्गा पुत्र किशोरी जाति तेली निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी , रामनिवास पुत्र किशोरी , गीता पुत्री किशोरी जाति तेली निवासी ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी , रामकेश पुत्र जगदीश जाति तेली निवासी ग्राम 1/6 भाग भूमिस्वामी
0.100
1310
9
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कम्पूरी बेवा सुआलाल हरीमोन द्वारिका प्रसाद पुत्रगण सुआलाल जाति ग्रहम्ण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.081
1312
10
भूमिस्वामी कृषि भूमि
जगदीश द्वारिका मुकेश पुत्रगण ब्रम्हानंद लीलादेवी बेवा ब्रम्हानंद जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी कमला धनो पुत्रियां पुरूषोत्तम जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी
0.105
1313
11
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
अमरलाल पुत्र झीगरियां हिस्सा 1/2 रामश्वेरी पप्पी पुत्रियां गनपती दुलारी बेवा गनपती जाति बाडई पता निवासी ग्राम 1/2समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 7.12
0.104
12
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1314 मि1
देवीलाल रामजीलाल जगमोहन स्वराज मनफूल बल्लव बंशी पुत्रगण परमा रूकमणी पुत्री परमा जाति भोइ पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू - राजस्व 4.13
0.062
1315
13
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामपति पत्नी मोहरसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम 1/2 भूमि स्वामी चटुआ पुत्र गन्नू जाति वेश्य पता निवासी ग्राम 1/2भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.00
0.064
1374
14
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
गजानंद पुत्र कल्याण चन्द्र जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू - राजस्व 0.75
0.046
15 1375
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
दुर्गाप्रसाद पुत्र परसुराम जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.94
0.092
1376
16
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
दुर्गाप्रसाद पुत्र परसुराम जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.94
0.020
17
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1521
शशिवाला बेवा महेश जाति सुनार निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.75
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
18 1536 /1
शारदा पत्नी चेतराम जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.00
2.336
19
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1536 /2
रामदुलारी पत्नी ब्रजमोहन जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 6.00
0.147
20
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1387 /3
रघुनन्दन पुत्र रामप्रसाद जाति नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00
4.743
योग [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
6690
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6691
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र.क्र.- 0011-अ-82-2019-20-6265.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम बसोना तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.429 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम बसोना प.ह.न 27 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.429 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
भूमि का प्रकार
स सर्वे नं.
स्वामित्व का प्रकार
हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
क
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे
i
2
3
4
6
5
1 57
कृषि भूमि 0.074
भूमि स्वामी
गनपति पुत्र पांच्या जाति कहार निवासी श्यामपुर भू स्वामी भू.रा. 5.69
2 59
कृषि भूमि 0.023
भूमि स्वामी
गनपति पुत्र पांच्या जाति कहार निवासी श्यामपुर भू स्वार्म भू.रा. 2.82
3 62
कृषि भूमि 0.004
भूमि स्वामी
गनपति पुत्र पांच्या जाति कहार निवासी श्यामपुर भू स्वामी भू.रा. 4.87.
4 65
कृषि भूमि 0.084
भूमि स्वामी
मंदिर श्री दाऊजी महाराज स्थित ग्राम श्यामपुर प्रबंधकः कलेक्टर मण्डल श्योपुर भूमि स्वामी भू.राज. शान . 64
5 66
कृषि भूमि 0.180
भूमि स्वामी
मंदिर श्री दाऊजी महाराज स्थित ग्राम श्यामपुर प्रबंधक कलेक्टर मण्डल श्योपुर भूमि स्वामी भू.राज. शान. 64 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6692
669
0.064
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पन्नो बेवा गोपी हि. 1/8 जगदीश पुत्र गोफी हि. 1/8 ब्रदी पुत्र गोपी हि. 1/4 सवित्री, कल्ला, रामेश्वरी, छोटी पुत्रीया गोपी समान भाग 1/2 जाति कहार निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 3.33
0.429
योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विकय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र.क्र.- 0012- अ- 82-2019-20-6267.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकारं को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम भैरोपुरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 1.697 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम भैरोपुरा प.ह.न 15 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 1.697 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
भूमि का प्रकार
स सर्वे नं. स्वामित्व का प्रकार
हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
क
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे
11
2
3
4
5
6
1
0.012
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
137
प्रभू, सुरेश, पुत्रगण बंशी समान भाग 2/5 दिनेश, रामसिंह , विजयसिंह, हक्की पुत्रगण श्यामू बर्फी, अनीता पुत्रीया श्यामू समान भाग 1/5 संतो, शान्ति, पुत्रिया बंशी समान भाग 2/5 जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू.रा. 5.50
2 150
कृषि भूमि 0.046 चरत, भरत , पप्पू, नाबा. मेडू सर मां खुद,
भूमि स्वामी [भाग 1 6694
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
कैकईपुत्री मेडू, काशी बेवा मेडू, जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भूरा. वि.मु. 12. 59
3 151
कृषि भूमि 0.186
भूमि स्वामी
कल्ला पुत्र जगनू कल्लो, बूंदा पुत्रिया जगनू सगुनी बेवा जगनू जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 6.25
154
4
कृषि भूमि 0.390
भूमि स्वामी
रमेश मोती पुत्रगण मलखे रामपती सोमो पुत्रीया मलखे दुल्लो बेवा मलखे जाति सहरिया नि. ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा.5.23
5 155
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.279 गोपाल पुत्र गयाजीत रामहेती बेवा ग्यातीत जाति सहरिया नि. ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 5.00 6 156
कृषि भूमि 0.193
भूमि स्वामी
जानकी बेवा मनिका देवूराम रघुनंदन पुत्रगण मनिका रामनाथी पुत्री मनिका जाति सहरिया नि. ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 6.25
0.161
7 158
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
जानकी बेवा मनिका देवूराम रघुनंदन पुत्रगण मनिका रामनाथी पुत्री मनिका जाति सहरिया नि. ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 2.05
159
8
कृषि भूमि 0.097
भूमि स्वामी
जानकी बेवा मनिका, देवूराम रघुनंदन पुत्रगण मनिका, रामनाथी पुत्री मनिका जाति सहरिया नि. ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 1.84
9 160
कृषि भूमि 0.333
भूमि स्वामी
कल्ला पुत्र जगनू कल्लो, बूंदा पुत्रिया जगनू सगुनी बेवा जगनू जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 4.00
1.697
योग 6695
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6696
प्र.क्र.- 0013-अ-82-2019-20-6269.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन ) के लिये ग्राम धारीवावडी तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 2.856 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम धोरीवावडी प.ह.न 15 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 2.856 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है :
क्र. सर्वे नं.
अर्जन का रकवा
भूमि का प्रकार
हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पत्ता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
स्वामित्व का प्रकार
1
5
6
7
8
11
1 329
0.044
भूदान कृषक
हरि, बल्लू, गंगाराम पुत्रगण चिरोंजी, गीता, उर्मिला पुत्रियां चिरोंजी जाति कहार, निवासी श्यामपुर समान भाग, भूदान कृषक भू.रा. 6.25
0.027
2 332
भूदान भूमिस्वामी
कमला बेवा किशनलाल, रामप्रसाद, हाकिम बा. सीताराम ना.बा. पुत्रगण किशन लाल, शांती, इन्द्रा. बा. बिन्ना नाबा. पुत्रीया किशनलाल सर. मां. कमला जाति बंजारा जाति ग्राम समान भाग भूदान भूमि स्वामी भू.रा. 18.75
0.232
भूदान भूमिस्वामी
मंगल पुत्र रंजीत जाति बंजारा नि. ग्राम भूदान भूमिस्वामी भू.रा. 18.75 6697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
0.077
335/1
4
कृषि भूमि
गुलाब पुत्र रंजीत जाति बंजारा नि. ग्राम भूदान भूमिस्वामी भूरा 7.60
भूदान भूमिस्वामी
0.024
335/2
5
कृषि भूमि
भूदान कृषक
सुरेश पुत्र लक्ष्मीचंद , द्रोपती बेवा लक्ष्मीचंद , शारदा सुशीला पुत्रीया लक्ष्मीचंद जाति ब्राह्मण निवासी श्यामपुर समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 2.40
0.393
कृषि
भूमिस्वाम भूदान
336/1
6
गुलाब पुत्र रंजीत जाति बंजारा नि. ग्राम भूदान भूमिस्वामी भूरा शामिल नं. 334/1
0.100
7 336/2
भूमि
भूदान कृषक
सुरेश पुत्र लक्ष्मीचंद, द्रोपती बेवा लक्ष्मीचंद, शारदा सुशीला पुत्रीया लक्ष्मीचंद जाति ब्राह्मण. निवासी श्यामपुर समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 7.60
8 337
0.356
कृषि भूमि
भूदान कृषक
भगवान सिंह, रमेश, लालसिंह, वकील, लख्खू पुत्रगण तोताराम , रूमाली बेवा तोताराम , अंगूरी , मीरा संतरा , सोना, मंगली , पुत्रीया तोताराम जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 31.25
0.129
9 338/1
भूमि स्वामी
भूली बाई पत्नी जयसिंह जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूरा . 12.50
कृषि भूमि
0.192
10 338/2
भूमि स्वामी
रामदयाल पुत्र जसवंत जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 18.75
कृषि भूमि
11 339
0.286
कृषि भूमि
भूदान भूमि स्वामी
शांति बेवा प्रभूलाल , लक्ष्मण , बा. विजयसिंह, ओमप्रकाश नेकराम, अशोक, मुकेश नाबा. पुत्रगण प्रभू सर. मां खुद, बैजन्ती पुत्री प्रभू जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमि स्वामी भू.रा. 31.25
12340/1
0.210
कृषि भूमि
भूदान भूमि स्वामी
शांति बेवा प्रभूलाल, लक्ष्मण , बा. विजयसिंह, ओमप्रकाश नेकराम, अशोक, मुकेश नाबा. पुत्रगण प्रभू सर. मां खुद, वेजन्ती पुत्री प्रभू जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमि स्वामी भू.रा. 31.25 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6698
0.152
340/2
13
भूमि स्वामी
रामदयाल पुत्र गिरधारी जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 13.00
कृषि भूमि
0.634
14 341
कृषि भूमि
भूदान कृषक
मु. दाखो बेवा देवीलाल लक्ष्मण, रामसिंह नाबा. पुत्रगण देवीलाल सर मां. खुद जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 18.75
2.856
योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6699
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र.क्र.-0014-अ-82-2019-20-6271.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम पराष्ठा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 2.258 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम पराष्ठा प.ह.न 11 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 2.258 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन, प्रस्तावित किया जाता है
अर्जन का क्षेत्रफल
हित वद्ध व्यक्ति का नाम, पता , (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का प्रकार
क्र. सर्वे नंम्ब र
स्वार्मा त्व का प्रकार
1 2
5
4
6
3
0.356
1397
कृषि भूमि
चरनू पुत्र प्रहलाद जाति बंजारा नि.ग्रा. रघुनाथपुर भूदान कृषक भू.आं. 2.79
भूदान कृषक
कृषि भूमि
2403
0.463
भूदान कृषक
मु ० रूमाली बेवा करनसिंह राजेन्द्र नाबा. पुत्र करन सिंह , इन्द्रा नाबा० पुत्री करनसिंह सर. सहजाद काका खुदद जाति बंजारा समान भाग भूदान कृषक भू.आ. 14.06
कृषि भूमि
3 404
0.020
भूदान कृषक
मु० रूमाली बेवा करनसिंह राजेन्द्र नाबा. पुत्र करन सिंह इन्द्रा नाबा ० पुत्री करनसिंह सर. सहजाद काका खुदद जाति बंजारा समान भाग भूदान कृषक भू.आ. 14.06
कृषि भूमि
4405
0.014
भूदान कृषक
मु० रूमाली बेवा करनसिंह राजेन्द्र नाबा. पुत्र करन सिंह , इन्द्रा नांबा ० पुत्री करनसिंह सर. सहजाद काका खुदद जाति बंजारा समान भाग भूदान कृषक भू.आ. 14.06 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6700
0.088
410
कृषि भूमि
5
रामसिंह पुत्र भोरू जाति रावत पता नि. धोरी बावडी भूदान भूमि स्वामी भू.आ. 3.00
भूदान भूमि स्वामी
6
कृषि भूमि
411 /1
रामसिंह पुत्र भेरू जाति रावत पता नि.धोरी बावडी भूदान भूमि स्वामी
भूदान भूमि स्वामी
7
कृषि भूमि
भूदान कृषक
411 /2
हल्लाराम , रामजीलाल पुत्रगणं बालकिशन जाति रावत पता नि. धोरी बावडी समान भाग भूदान कृषक भू. राजस्व 4.50
0.306
कृषि भूमि
411
8
भूदान भूमि स्वामी
/3
धनीराम ,मुकेश, गोपाल , केलाश पुत्रगण हरिज्ञान लीला , पीपडी, केडा पुत्रीयां हरिज्ञान हिस्सा 0.315 समान भाग लाली पत्नी गुरूमुख दीपू जीतू नाबा. पुत्रगण गुरूमुख मधु नाबा. पुत्री गुरूमुख सर. मा खुदद हिस्सा 0.045 समान भाग जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू - राजस्व 1.50
0.091
कृषि भूमि
418
9
मुन्नी बाई पत्नी जगदीश जाति गोड निवासी वीरपुर भूदान भूमिस्वामी
भूदान भूमि स्वामी
0.080
कृषि भूमि
419
10
मुन्नी बाई पत्नी जगदीश जाति गोड निवासी वीरपुर भूदान भूमिस्वामी
भूदान भूमि स्वामी
0.035
कृषि भूमि
420
11
जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गोड पता निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू- राजस्व 8.50
भूदान भूमि स्वामी
0.105
421
कृषि भूमि
12
जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गोड पता निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू- राजस्व 8.50
भूदान भूमि स्वामी
0.034
429
कृषि भूमि
13
जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति गोड पता निवासी ग्राम भूदान भूमि स्वामी भू- राजस्व 8.50
भूदान भूमि स्वामी
0.171
कृषि भूमि
14 430
मुन्नी बाई पत्नी जगदीश जाति गोड निवासी वीरपुर भूदान भूमिस्वामी
भूदान भूमि स्वामी
0.100
431
15
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हरगोविन्द उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.10
कृषि भूमि
0.282
16 432
बतराम उर्फ देवीलाल पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टे से भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.69
शा. पट्टे से भूमि स्वामी 6701
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
0.101
17 433
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हरगोविन्द उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.10
0.012
434
18
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हरगोविन्द उर्फ बल्ला पुत्र कमलसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.10
2.258
योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार , अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विकय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे । :
विशेष- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं ।. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6702
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
[ भाग 1 प्र.क्र.-0015-3-82-2019-20-6273.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम डोंगरपुर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 1.678 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम डोंगरपुर प.ह.न 14 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 1.678 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
क्र. सर्वे नं.
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
स्वामित्व का प्रकार
1
3
4
6
2
5
1 178
0.237
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
चतूरा पुत्र छोटे जाति धोबी निवासी ग्राम रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू.राज. बिलमुक्ता 13.56 179
2.
0.140
भूमि स्वामी
चतूरा पुत्र छोटे जाति धोबी निवासी ग्राम रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू.राज. बिलमुक्ता 13.56 कृषि भूमि
3
182
0.017
भूमि स्वामी
केदार पुत्र सुगन जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वामी भूराज. बिलमुक्ता 10.22 कृषि भूमि
4 191
0.485
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
नरेस मुकेश मनमोहन पुत्रगण गोपाल कमली मीरा पुत्रिया गोपाल जाति गूजर पिित निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूरा. 3.75
5 193/1 भूमि स्वामी
राजपाल सिं हपुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. शा. 43/2 कृषि भूमि
८ 6703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
0.208
6 193/2 भूमि स्वामी
राजपाल सिंहपुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. शा. 5.40 7 193/3 भूमि स्वामी
माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 5.40
8 193/4
मि 1
भूमि स्वामी
माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज . 0.80
9 193/4 मि2
भूमि स्वामी
नरेन्द्र सिंह पुत्र माधोसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 4.00
193/5
10
भूमि स्वामी
माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज . 5.40
11 193/6 भूमि स्वामी
शिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 5.40
12194/1 भूमि स्वामी
शिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 193/6 13194/2 भूमि स्वामी
सिवकुमार पुत्र माधो सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 4.10
0.103
कृषि भूमि
194/3
14
भूमि स्वामी
माधोसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 3.30
15 196
0.268
भूमि स्वामी
जगदीश पुत्र रतन लाल जाति रावत पता निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वामी भूराज. 9.38 कृषि भूमि
16 197
0.007
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
अमरलाल श्रीमपति पुत्रगण बुद्धा जाति रावत निवासी जावरोज पर सबलगढ़ समान भाग भूमि स्वामी भू.राज. 9.37
17 198
0.190
भूमि स्वामी कृषि भूमि
उम्मेद बाबू सरेश पुत्रगण रघुनंदन जाति रावत पता निवासी रघुनाथपुपर 3/4 भाग भूमि स्वामी लोगो बेवा रामलखन मुकेस राजू विनोद पुत्रगण रामलखन नि. रघुनाथपुर जातिरावत 1/4 भाग भूमि स्वामी भू.राज. 8.96 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6704
18 199
0.023
भूमि स्वामी
महेश माखन सूरज राजेन्द्र पुत्रगण फूलचंद जाति वैश्य पता निवासी रघुनाथपुर भूमि स्वमी रामवती भगवती विद्याबाई पुत्रियां फूलचंद जाति वैश्य पता निवासी रघुनाथपुर समान भाग भूमि स्वामी भू.राज . 17.93
1.678
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , कय / विकय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आंक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र.क्र. - 0016-3-82-2019-20-6275.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम रघुनाथपुर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 10.972 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम रघुनाथपुर प.ह.न 14 रा.नि. वृत 02 में उक्तः परियोजना के लिये 10.972 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -
क्र. सर्वे नं.
भूमि का प्रकार
हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफ ल
1
6
2
3
4
5
1 39/ म1
कृषि भूमि
भगवती प्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति वैश्य निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. 7.40
2 39/ म 2
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.120
बाबूखां, मुंशीखां, मुन्ना खां पिता असरू खां जाति मुसलमान पता समान देह समान भाग भूमि स्वामी, रामसिंह पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्गाम समा. देह. समान.भा. भूमि स्वमी , शारदा पत्नी कैलाश जाति तेली निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2 . 00
3 40/1
बाबू पुत्र लच्छी जाति कोरी निवासी ग्रांम भूमि स्वामी भू. राज . 4.00
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.061
4 40/2 भूमि स्वामी
रम्मू पुत्र लच्छी जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 4.00
कृषि
5 41/1
0.062.
भूमि स्वामी
भन्ता पुः। सिब्बू जाति कोरी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू.राज . 1.90 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6706
41/2
भूमि
6
भूमि स्वामी
मु.जीओ. बेवा सुक्का जाति कोरी पता निवासी ग्गप्रम कोशिल्या, कम्मोदा, छोटी द्वारिका, काशी पुत्रिया सुक्का जाति कोरी निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भ. राज. 1.76
51/1
7
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बाबूलाल हरिशंकर सुरेश पुत्र गण ल्होरेराम विमला पुत्री ल्होरराम पत्नी रामहेत बगैरहा जाति ब्रहामण पता निवासी ग्राम 5/4 समान भाग भूमि स्वामी मु.
0.116
लक्ष्मीबाई पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्रहामण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गुड्डी, रूकमणी , बल्लो पुत्रिया जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम 5/1 समान भाग भूमि स्वामी भू राज . 4.50
8 51/2 भूमि स्वामी
विमला पुत्री ल्होरे पत्नी रामहेत जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जमुर्दी भूमि स्वामी भू.राज.
52
9
बद्री दीवान शिक्षा समिति रघुनाथपुर अध्यक्ष बदीप्रसाद पुत्र भमरलाल जाति वैश्य भूमि स्वामी भू राज . 1.69
0.090
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
10
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
114/ मि 1
मांगी पुत्र गटोली हि. 1/5 सुरेश पुत्र गटोलील हि. 1/5 रामनारायण पुत्र गटोली हि. 1/5 रामस्वरूप पुत्र गटोली हि. 1/5 भभूतिया पुत्र गटोली हि. 1/5 जाति जाटव पता विासी सुमरेरा भूमि स्वामी भू राज . 2.49 11 114/ ब.
भूमि स्वामी
देवेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.70
12
भूमि स्वामी
मि 3 114/
सुगन पुत्र जगनू हि. 1/6 भोरी बेवा हन्नू प्रहलाद जगदीश बनवारी मोहन पुत्रगण हन्नू मोहनबाई पुत्री हन्नूहि. 1/6 रामलख वा. महेश नाबा. पुत्रगण मन्नू रामवती गीता सुसीला कोसा बा. लीला लल्लो मीना
0.086 नाबा. पुत्रिया मन्नू सुन्ती बेवा मन्नू सर.मा.हि .1 / 6 मुन्नी पुत्री जगनू कम्पूरी बेवा गंगाविसन फूलो पुत्री गंगाविसन बा. परसादरराम औतार पुत्र गण गंगाविसन सर. मा. हि. 89/344 जाति पता निवासी भूमि स्वामी लालपति पुत्र हजारी जाति गूजर पता नि. ग्राम 25/344 भाग भूमि स्वामी माखन लाखन वा.
हरिविलास नाबा. पुत्रगण रामलाल सर.भाई माखन जाति जाटव पता निवासी ग्राम 29/344 भाग भूमि स्वामी भवानीशंकर बाबूलाल नाबा. पुत्रगण हरीशंकर सर पिता जाति तेली पता निवासी ग्राम 28/344 भाग भूमि स्वामी भू.राज . 2.70
13
0.089
रामस्वरूप पुत्र देवीलाल जाति वैश्य निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 4.54
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
115/ मि1 6707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
14
0.092
दाखा बाई बेवा दुर्गाप्रसाद जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वमी भू.राज. 1.50
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
116/ मि1
15 119/ 1
हेमन्त पुत्र रामहेत लाल जाति ब्राहमण भूमि स्वामी भू. राज. 1.50
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
16 119/ 3
भूमि स्वामी
0.108
गोरीचरण पुत्र भैरालाल जाति बाहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज . 3.25
17
भूमि स्वामी
119/ 4
ओमप्रकाश पुत्र भैरोलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्रांम भूमि स्वामी भू.राज. 3.25
18
रामचरन पुत्र गंगाधर जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. बिलमुक्ता 19.12
0.094
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
120/ मि1
19
रामचरन पुत्र गंगाधर जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. बिलमुक्ता 19.12
0.044
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
121/ मि1
20 160
0.269
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मु. निति प्रभा वेवा राजेन्द्र प्रसाद कृष्णा बिहारी उर्फ कुन्दन, अमित पुत्रगण राजेन्द्र प्रसाद जाति कायस्त पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भूराज . 3.14 21
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
161 / मि1
हरीशंकर , बद्री केदार पुत्रगण रतन जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामवती , चमेली पुत्रियां रतन जाति तेली पतानिवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वमी भू.राज. 1.31
0.334
भूमि स्वामी
22161/ मि2
हरीशंकर बद्री केदार पुत्रगण रतन रामपति चमेली पुत्रीयां रतन जाति तेली भूमि स्वामी भू.राज. 0.78 23 165
0.020
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बाबूलाल पुत्र बिसन विसनी बेवा विशन रामनाथी धप्पो बाबूली पुत्रियां बिसन जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज . बिलमुक्ता 14.35
24 166
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रतन पुत्र पन्नू जाति नाई पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी भोरू , फूलचंद, रामस्वरूप पुत्रगण मोती जाति नाई पता निकीस ग्राम 1/3 अ .समान भाग भूमि स्वामी सुशीला पुत्री मोती नाई पता निवासी ग्राम असमान भग भूमि स्वामी कंचन बेवा रामहेत जाति नाई पता निवासी ग्राम 1/3 ब भाग भूमि स्वामी ओमप्रकाश गिर्राज बा. अशोक नाबा. सर मां पुत्रगण रामहेत जाति नाई पता निवासी ग्राम ब - समान भाग भूमि स्वामी राधे , गीता, सीता पुत्रीगण रामहेत जाति नाई पता निवासी ग्राम ब- समान भाग भूमि स्वामी भू.राज . 3.40 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
6708
25 187
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.247
जवारी पुत्र बिहारी जाति सुनार पता सबलगढ़ 1/2 भाग भूमि स्वामी भगवती प्रसाद, राधेश्याम दिलीप पि. रामस्वरूप बृम्हा गुड्डी रेखा पुत्रिया रामस्वरूप जाति सुनार पता निवासी सबलग 1/2 असमा नभाग भूमि स्वामी शकुन्तला बेवा रामस्वरूप जाति सुनार पता निवासी सबलगढ़ असमान भाग भूमि स्वामी भू राज. 2. 72
26 188
कृषि भूमि 0.261
गोविन्द प्रसाद पत्र कन्हैलयालाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 5.28
भूमि स्वामी
27 189 कृषि भूमि 0.152
भूमि स्वामी
गोविन्द प्रसाद पत्र कन्हैलयालाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 3.02 :
191/
28
1
मोती पुत्र रतन जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. राज . 2.00
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.283
29
191/ 2
भूमि स्वामी
कन्या बेवा बल्ला ओमप्रकास सीताराम श्रीनिवासी राजकुमार पुत्रगण बल्ला जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 2.00
30 195
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.022
मथुरो बेवा कलुआ जाति माली पता निवासी ग्ग्रम समान भाग भूमि स्वामी सगुन रामदयाल पि. कलुआ जाति माली पता सा. देह भूमि स्वामी कम्मो पुत्री कलुआ जाति माली पता सा. देह समान भाग भूमि स्वामी भू राज. 6. 00
31 196
कृषि भूमि 0.059
गनपति लाल पुत्र घीस्या जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वमी भू.राज. 3.47
भूमि स्वामी
32 197
0.309
रामप्रसाद पुत्र लल्लू जाति माली निर्वाीस ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 4.91
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
33 198 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.575
नरेन्द्र सिंह देवेन्द्र सिंह अरूण कुमार सिंह राकेश सिंह शैलेन्द्र सिंह पुत्रगण छोटे सिंह राजावेटी बेवा छोटे सिंह स्नहेलता पुत्री छोटेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भूराज . 3.62
34 1.99
0.470
मोहन पुत्र शिवनारायण जाति माली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराज . 2.95
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
35 200/
1
सुरेश पुत्र शिवनारायण जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 4.46
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.339
भूमिस्व
36 200/ 2
मोहन पुत्र शिवनारायण जाति माली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराज. 2.95 6709
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
37 434
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
श्रीमती शान्ती पत्नी रामचरन लाल हि. 1/2 नरेन्द्र 0.047 पुरूषोत्तम अरविन्द हि. 1 / पिता रामचरन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राज. 8.36
38 435/ 1
मुरारीलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 2.52
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.075
39435/ 2
भूमि स्वामी
सुरेश चंद पुत्र लोहरे राम जाति ब्रहामण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 3.80
40 436
जगमोहन, हरिमोहन पुत्रगण प्रभू जाति माली पता 0.489 निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 14.00
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
41
कृषि भूमि
440 भूमि स्वामी
0.190.
हरिबल्लभ पुत्र रामहेत जाति बढ़ाई पता निवासी ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी शान्ती पुत्री रामहेत पत्नी गिरीस जाति बडई पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी भू.रजा. बिलमुक्ता 16.24
42 441
0.700
घनश्याम सिंह पुत्र स्वरूप सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू. राज. 4.39
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
43 443
0.606
शहीदवेग पुत्र मोहम्मद हुसेन जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 6.00
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
44 444
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.300
हरिबल्लभ पुत्र रामहेत जाति बढ़ाई पता निवासी ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी शान्ती पुत्री रामहेत पत्नी गिरीस जाति बडई पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी भू.रजा. बिलमुक्ता 7.00
45
0.079
ओमप्रकाश गोपाल पुत्रगण मदन जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 8.87
कृषि भूमि
445 भूमि स्वामी
46 446
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.534
कन्हैयालाल लालाराम प्रहलाद पुत्रगण भजना कम्पूरी बेवा भजना रामपती सावित्री सरवदी सरोज गोलो पुत्रिया भजना जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भग भांग भूमि स्वामी भू.राज. 3.73
47 447
0.366
महावीर प्रसाद पुत्र भगवती प्रसाद जाति सोनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.राज. 2.29
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
48 448
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.418
रतनी पुत्री परमा जाति चमार पता सुमरेरा समान भाग भूमि स्वमी नथुआ ना. सर किसल्ली बाबा पुत्र परमा जाति चमार पता सुमरेरा समान भाग भूमि स्वामी भू. राज. 2.62
49
भूमि कृषि
449
0.752
रामाकृष्णा पुत्र भोलाराम जाति ब्राहमण पता निवासी ग्गप्रम भूमि स्वामी भू.राज. 4.72 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
[ भाग 1 6710
भूमि
स्वामी
0.472
मिश्रीलाल पुत्र हनुमान चंद जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराज. 5.37
कृषि भूमि
50 450 भूमि स्वामी
51 451
0.524
श्रीमती कमलेस कुमारी पत्नी ईस्वरी प्रसाद जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राज. 2.35 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
52 452
0.481
महावीर पुसाद पुत्र भगवती प्रसाद जाति सुनार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.62 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
53 453
0.637
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
किशोरी पुत्र मनीराम जाति चमार पता निकीस ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी सामलिया पुत्र धर्मा जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू.राज. 2.00
10.972
योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विकय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है. इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1]
प्र.क्र.- 0017-3-82-2019-20-6276.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम रावतपुरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 4.354 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम रावतपुरा प.ह.न 10 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 4.354 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
क्र. सर्वे नंम्बर
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामत्वि का प्रकार
स्वामत्विका प्रकार हित वद्ध व्यक्ति का नाम, पता, जाति , हिस्सा (राजस्व अभिलेख अनुसार)
3
1
2
4
5
6
1 27
0.046
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
रोशन लाखन माखन मिश्री भूपसिंह पुत्रगण पांच्या लाडो संजो पुत्रीयां पांच्या कम्पूरी वेबा पांच्या जाति जाटव पता निवासी ग्राम सुमरेरा समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.23
2 31
0.074
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
भोरिया पुत्र जनिक जाति जाटव नि. सुमरेरा भू- राजस्व 3. 59
3 32
0.126
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रघुर्तार सिंह पुत्र गनपतसिंह जाति राजपूत ठाकुर निवासी ग्राम रघुनाथपुर भू- राजस्व 1.68
4
0.380
36
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सुगम, मठोला, भन्ता , बाबू पुत्रगण भजन जाति जाटव पता निवासी सुमरेरा समान भाग भू- राजस्व 9.00
5 37
0.400
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सुगन, मठोला, भन्ता , बाबू पुत्रगण भजन जाति जाटव पता निव सी सुमरेरा समान भाग [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6712
6 38
भूमि स्वामी 7 39
भूमि स्वामी 8 40
भूमि स्वामी 9 41
भूमि स्वामी 10 43
भूमि स्वामी 11 44
भूमि स्वामी 12 46
भूमि स्वामी 13 53
भूमि स्वामी 14 54
भूमि स्वामी 0.400
कृषि भूमि
सुगम, मठोला, भन्ता , बाबू पुत्रगण भजन जाति जाटव पता निवासी सुमरेरा समान भाग
0.683
कृषि भूमि
विद्यादेवी पत्नी वनबारीलाल जाति वैश्य पता नि. रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू- राजस्व 6.25
0.610
कृषि भूमि
बनवारी पुत्र मांगीलाल जाति वेश्य पता नि. रघुनाथपुर भूमि स्वामी भ-राजस्व 4.00
0.510
कृषि भूमि
देवेन्द्र प्रकाशचंद्र पुत्रगण सरूपचन्द्र जाति ठाकुर पता नि. रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.00 0.165
कृषि भूमि
सलीम बेग पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान पता नि. रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू- राजस्व बिलमुक्ता 3.44 0.026
कृषि भूमि
बिलकेश रशीदन बानो पुत्रिया मोहम्मद हुसैन जाति मुस्लमान पता निवासी ग्राम सम्मान भाग भूमि स्वामी 0.853
कृषि भूमि
फोदा पुत्र भोला जाति तेली पता नि. सुमरेरा 1/2 भाग भूमि स्वामी मु.रामकोरी बेवा दामोदर जाति तेली पता नि. रघुनाथपुर भूमि स्वामी रामकृष्ण , रघुवीर, भागीरथ पुत्रगण दामोदर जाति तेली पता नि. रघुनाथपुर 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 13.00
बल्देवसिंह ,गुरूवेल सिंह , रंजीतसिंह मलकीत पुत्रगण करमसिंह जाति सिक्ख पता नि. सुमरेरा भूमि स्वामी गुरनामकोर बेवा करमसिंह जाति सिक्ख पत्ता नि. सुमरेरा भूमि स्वामी सुरेन्द्र कौर पुत्री करमसिंह जाति सिक्ख 0.015
कृषि भूमि
पता नि. सुमरेरा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी रामभरोसी पत्नी युवराज जाति जगा पता नि. सुमरेरा भूमि स्वामी सम्पत पत्नी राममूर्ति जाति जगा पता नि. सुमरेरा 1/3 समान भाग भूमि स्वामी गुरूबक्ससिंह पुत्र साधूसिंह जाति सिक्ख पता नि. सुमरेरा 1/6 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.94
0.042
कृषि भूमि
राजेश सिंह पुत्र भीमचन्द्र जादौन जाति ठाकुर पता नि. रघुनाथपुर भू-राजस्व 3.67 6713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
नथुआ तेसिंह पुत्रगण सुगन जाति गुर्जर पता नि. ग्राम रघुनाथपुर 229/1388 भाग भूमि स्वामी रामभरोशी पत्नी युवराज जाति नाथ पता निवासी ग्राम 229/1388 भाग भूमि स्वामी शिवचरण पुत्र रतनलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम 61/1388 भाग भूमि स्वामी रामचरण पुत्र रामहेत जाति रावत पता निवासी ग्राम 23/1388 भाग भूमि स्वामी रूमाली बेवा रामसिंह राहुल नाबा. पुत्र रामसिंह सर मां खुद रामा रामलता पुत्रियां रामसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग 78/1388 भाग भूमि स्वामी रामसिंह पुत्र रतनलाल जाति रावत पता नि. ग्राम 78/1388 भाग भूमि स्वामी रामचरण पुत्र रामहेत जाति रावत पता नि. ग्राम 23/1388 भाग भूमि स्वामी शिवचरण पुत्र रतनलाल जाति रावत पता नि. ग्राम 61/1388 भाग भूमि स्वामी रामभरोषी पत्नी
0.024
15 55
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
युवराज जाति नाथ पता नि. सुमरेरा भूमि स्वामी सम्पत पत्नी राममूर्ति जाति जागा पता नि. ग्राम 116/1388 समान भाग भूमि स्वामी कन्हैया पुत्र गोविन्दा राजन्ती पुत्री गोविन्दा जाति जाटव पता नि. ग्राम 144/1388 समान भाग भूमि स्वामी मु. गुरूनामकौर पत्नी कर्मसिंह जाति पंजाबी पता नि. ग्राम 10/1388 भाग भूमि स्वामी रामलखन पुत्र रतनलाल जाति रावत पता नि. ग्राम 150/1388 भाग भूमि स्वामी मांगीलाल लालाराम पुत्रगण सुआ जाति जाटव पता नि. ग्राम 210/1388 समान भाग भूमि स्वामी शिवचरण, रामलखन पुत्रगण रतन जाति रावत पता नि. ग्राम 24/1388 समान भाग भूमि स्वामी अनीता देवी पत्नी दीनदयाल जाति वैश्य पता नि. रघुनाथपुर 28/1388 भाग भूमि स्वामी बृजमोहन पुत्र रामहेत जाति रावत पता नि. रघुनाथपुर 42/1388 भाग भूमि स्वामी कृष्णगोपाल पुत्र चिम्मनलाल जाति वैश्य पता नि. रघुनाथपुर 85/ 1388 भाग भूमि
स्वामी ममता पत्नी फूलसिंह जाति गुर्जर पता नि. रघुनाथपुर 70/1388 समान भाग भूमि स्वामी रामचरन पुत्र सुआ जाति जाटव पता नि. रघुनाथपुर 102/1388 भाग भूमि स्वामी रघुवीर पुत्र मदन जाति रावत पता नि. रघुनाथपुर 16/1388 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व बिलमुक्ता 56.50
योग
4.354.
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6714
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा 1 .
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यक्ता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र.क्र.- 0018-3-82-2019-20-6278.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम सुमरेरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 10.490 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम सुमरेरा प.ह.न 09 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 10.490 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
हित वद्ध व्यक्ति का नाम पता, जाति, हिस्सा
क्र. सर्वे नं. स्वामित्व का
प्रकार
(राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का :. प्रकार क्षेत्रफल हेक्टरमे अर्जनका
6
4
5
2
3
1
1
0.111
भूमिस्वामी
224/1
कृषि भूमि
भोरया रामनाथ सीताराम रामचरण पुत्रगण जनका सामन्ती भोरी पुत्रिया जनका मु.मूलो बेवा जनका जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 3.. 07
0.147 कम्मोदा पत्नि भन्ता जाति जाटव नि०ग्राम
2.
भूमिस्वामी
225/1
3.
भूमिस्वामी
411 मि. 1
0.041
कृषि भूमि कृषि भूमि
जनवेद पुत्र बजरंगा हिस्सा 1/2 रामहेती बेवा सियाराम श्रीगणेश सुमरन जयगणेश पुत्रगण सियाराम गीता सीता थोलो पुत्रीया सियाराम हिस्सा 1/2 समान भाग जाति रावत निवासी ग्राम भू, राजस्व ०. 14
4
भूमिस्वामी
411 मि.2
अंगद पुत्र इंदर जाति रावत निवासी ग्राम भू राजस्व 0.22
कृषि भूमि [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6716
भूमिस्वामी
5 411मि.3
कृषि भूमि
हरनारायण रामलखन रामनारायण पुत्रगण सरवनलाल हिस्सा 3/4 समान भाग मुकेश पुत्र भरोषी हिस्सा 1/4 जाति रावत निवासी ग्राम भू राजस्व 0.14 6.
412 भूमिस्वामी
0.073
कृषि भूमि
अंगद पुत्र इंदर जाति रावत निवासी ग्राम भू राजस्व 0.50
7
भूमिस्वामी कृषि भूमि
413 मि. 1
हरनारायण रामलखन रामनारायण पुत्रगण सरवनलाल हिस्सा 3/4 समान भाग मुकेश पुत्र भरोषी हिस्सा 1/4 जाति रावत निवासी ग्राम भू राजस्व 0.73 8
भूमिस्वामी
0.015
413 मि.2
कृषि भूमि
अंगद पुत्र इंदर जाति रावत निवासी ग्राम भू राजस्व 0.35
9
418
0.025
भूमिस्वामी कृषि भूमि
कम्मोदा बेवा मटोला रामगिलास रामजीलाल उम्मेद पुत्रगण मटोला इमरती पुत्री मटोला जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 1.70 10 419
0.073
भूमिस्वामी
कम्मोदा बेवा मटोला रामगिलास रामजीलाल उम्मेद पुत्रगण मटोला इमरती पुत्री मटोला जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 0.74 11
420
0.021
भूमिस्वामी कृषि भूमि
कम्मोदा बेवा मटोला रामगिलास रामजीलाल उम्मेद पुत्रगण मटोला इमरती पुत्री मटोला जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 5.94 12
0.007
भूमिस्वामी
424/1
कृषि भूमि
हरेत पुत्र अंगद जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 0.93
13
425 भूमिस्वामी
0.080
कृषि भूमि
नरेश पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर नि0 ग्राम 280/715 भाग गुरूनल कोर पत्नी करमसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम 137/715 भाग मोहनलाल नरेश कुमार पूरनलाल पुत्रगण रामचरण जाति धानुक निवासी रघुनाथपुर 100/715 समान भाग राजेया सिंह
रामकुमार हरेन्द्र सिंह पुत्रगण भीमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम 96/715 समान भाग लालपति रामरतन पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम 51/715 समान भाग सीताराम पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुर 51/715 समान भाग भूराजस्व 2.
67.17 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
14
भूमिस्वामी 426/1
430
15
भूमिस्वामी 16
भूमिस्वामी 431/1
17
भूमिस्वामी 431/2
भूमिस्वामी 18 433/1
भूमिस्वामी 19 433/2
भूमिस्वामी 20 434/1
21
भूमिस्वामी 434/2
56
0.063
कृषि भूमि
हरेत पुत्र अंगद जाति रावत निवासी ग्राम भू राजस्व 0.37
0.648
कृषि भूमि
होरीलाल छोटे भवूतिया पुत्रगण विशन हिस्सा 3/4 समान भाग रामश्री वेवा पांच्या मुकेश बा. हल्के ना.बा. पुत्रगण पांच्या खुहो पुत्री पांच्या सर. पर. मां जाति जाटव हिस्सा 1/4 समान भाग निवासी ग्राम भूराजस्व 4.47
कृषि भूमि
हरेत रामदयाल पप्पू पुत्रगण जगनू भटूरी हावो गुड्डी उर्फ द्वारिका पुत्रीया जगनू जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 4.28
1.047
कृषि भूमि
कम्पूरी बेवा हाबूल्या रामकुमार नरेश गनेश सुरेश दिनेश हरीसिंह पुत्रगण हाबूल्या मुकेशी भूरो पुत्रीया हाबूल्या जाति रावत समान भाग निवासी ग्राम भू राजस्व 4.52
कृषि भूमि
नरेश पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर नि० ग्राम 280/715 भाग गुरूनल कोर पत्नी करमसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम 137/715 भाग मोहनलाल नरेश कुमार पूरनलाल पुत्रगण रामचरण जाति धानुक निवासी रघुनाथपुर 100/715 समान भाग राजेया सिंह 0.049
रामकुमार हरेन्द्र सिंह पुत्रगण भीमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम 96/715 समान भाग लालपति रामरतन पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम 51/715 समान भाग सीताराम पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुर 51/715 समान भाग भूराजस्व 1 . 68
कृषि भूमि
केदार सिंह पुत्र बुद्धा जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुर भू राजस्व 1.69
कृषि भूमि
रामचरण पुत्र रतनलाल पाना पुत्री रतनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 3.75 बत्तीलाल पुत्र रतनलाल गीता पुत्री रतनलाल जाति 0.630
कृषि भूमि [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6718
22
भूमिस्वामी 437/1
23
भूमिस्वामी 437/2
भूमिस्वामी 24 438/1
भूमिस्वामी 25 439/1
भूमिस्वामी 26 440/1
27
भूमिस्वामी 442/1 /क
28
भूमिस्वामी 442/1
/ख
454
29
भूमिस्वामी
455
30
भूमिस्वामी
457
31
भूमिस्वामी जाटव निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 3.75 0.220
कृषि भूमि
रामचरण पुत्र रतनलाल पाना पुत्री रतनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 0.66 कृषि भूमि
बत्तीलाल पुत्र रतनलाल गीता पुत्री रतनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 0.66 1.000
कृषि भूमि
रामचरन रामदयाल पिस. बल्लू कमला गीता पुत्रीया बल्लूहिस्सा 1/7 समान भाग मन्नू शिवनारायण पिस. जगनू नाथी बेवा जगनू हिस्सा 1/7 समान भाग मदन झींगुरिया छुटटू पिस. सुन्दर पांची पुत्री सुन्दर हिस्सा 4/7 समान भाग गीता वेवा हाबूल्या दिवारीलाल नाबा. बनवारी बा. पुत्र हाबूल्या रानी ना. बा. पुत्री हाबूल्या सर. पर. मां. खुद भटूली 1/14 समान भाग सुगनी वेवा किशोरी सुरेश पुत्र किशोरी हिस्सा 1/14 समान भाग जाति जाटव निवासी ग्राम भू राजस्व 7.50
0.454
कृषि भूमि
फोसू केवल बाबू रामस्वरूप पुत्रगण सामलिया हिस्सा 4/5 समान भाग सुकी वेवा देवीलाल कल्ला पुत्र देवीलाल रीना पुत्री देवीलाल हिस्सा 1/5 समान भाग जाति जाटव निवासी ग्राम
0.049
कृषि भूमि
7.34 भोरया पुत्र जनक्या जाति जाटव नि. ग्राम भू राजस्व 0.358
कृषि भूमि
गुल्ला पुत्र धनीराम सोमोती कम्मोदा पुत्रीया धनीराम जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग
कृषि भूमि
रामजीलाल भूरा बल्लू मुकेश पुत्रगण रामहेत हिस्सा 1/2 समान भाग सामन्ती पुत्री धनीराम हिस्सा 1/2 जाति जाटव निवासी ग्राम
0.167
कृषि भूमि
रामलखन पुत्र रतनलाल जाति रावत निवासी ग्राम भू. राजस्व 1.15
0.090
कृषि भूमि
रामलखन पुत्र रतनलाल जाति रावत नि. ग्राम भू राजस्व 1.80
हरनारायण पुत्र रतनालाल जाति रावत नि. ग्राम भू 0.191
कृषि भूमि 6719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
राजस्व 3.41
0.125
460
32
भूमिस्वामी
रामभरोषी पुत्र प्रभु जाति रावत निवासी ग्राम भू राजस्व 0.83
कृषि भूमि
0.224
463
33
भूमिस्वामी
रम्मू उर्फ रामनारायण पुत्र नथुआ जाति रावत निवासी ग्रामः
0.030
464
34
भूमिस्वामी कृषि भूमि
रम्मू उर्फ रामनारायण पुत्र नथुआ जाति रावत निवासी ग्राम
0.184 रमेश पुत्र बुद्ध जाति रावत निवासी ग्राम
465
35
भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.046
36
भूमिस्वामी
466/1
कृषि भूमि
रम्मू उर्फ रामनारायण पुत्र नथुआ जाति रावत निवासी ग्राम
37
भूमिस्वामी
592/1
कृषि भूमि
बाबूलाल पुत्र रतन जाति रावत निवासी ग्राम भू राजस्व 9.12
0.509
38
भूमिस्वामी
592/2
कृषि भूमि
सुशीला देवी वेवा महेश सिंह गिरेन्द्र सिंह पुष्पेन्द्र सिंह जयेन्द्र सिंह पुत्रगण महेशसिंह प्रीति पुत्री महेशसिंह हिस्सा 1/6 भाग समान भाग कैलाश सिंह पुत्र सोवरनसिंह हिस्सा 2/6 भाग उदेशसिंह उमेशसिंह गणेशसिंह पुत्रगण सोवरनसिंह हिस्सा 3/6 समान भाग जाति ठाकुर निवासी रघुनाथपुर भू राजस्व 5.32
39 593
0.426
भूमिस्वामी कृषि भूमि
सुशीला देवी वेवा महेश सिंह गिरेन्द्र सिंह पुष्पेन्द्र सिंह जयेन्द्र सिंह पुत्रगण महेशसिंह प्रीति पुत्री महेशसिंह हिस्सा 1/6 भाग समान भाग कैलाश सिंह पुत्र सोवरनसिंह हिस्सा 2/6 भाग उदेशसिंह उमेशसिंह गणेशसिंह पुत्रगण सोवरनसिंह हिस्सा 3/6 समान भाग जाति ठाकुर निवासी रघुनाथपुर भू राजस्व 16.22 .
40 601/ मि
कृषि भूमि
दिवारीलाल पुत्र हरगोविन्द जाति रावत निवासी ग्राम भू राजस्व 1.35
.1
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
0.
41
212
कृषि भूमि
601/ मि .2
रामनरेश पुत्र रामनारायण जाति रावत निवासी ग्राम भू राजस्व 1.35
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6720
42
कृषि भूमि
जयप्रकाश पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम भू राजस्व 1.20
612/1 /मि. 1
शासकीय भूमिस्वामी पट्टेदार से
43
0. 327
कृषि भूमि
जयप्रकाश पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम भू राजस्व 0.75
612/1 /मि.2
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
0.286
44
कृषि भूमि
.1 614/ मि
जयप्रकाश पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम भू राजस्व 1.41
पट्टेदार से भूमिस्वामी शासकीय
0.076
45
रमेश पुत्र बुद्ध जाति रावत निवासी ग्राम भू राजस्व भूमिस्वामी कृषि भूमि
591/1 010
0.355
भूमिस्वामी
435/1
46
कृषि भूमि
मु.कंचन वेवा सुगन रामलखन जगमोहन रामनारायण पुत्रगण सुगन छोटी कारी पुत्रीया सुगन हि. 6/7 समान भाग सीमा ना.बा. पुत्री दल्लू सूआबाई वेवा दल्लू सर.मां.हि. 1/7 समान भाग जाति जाटव निवासी ग्राम भू राजस्व 2.49
0.387
भूमिस्वामी
436/1
47
कृषि भूमि
हरेत पुत्र रतनलाल भुन्दोबाई पुत्री रतनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग
48 602
0.246
भूमिस्वामी कृषि भूमि
गुलकंदी वेवा रामस्वरूप रामकेश भूपेन्द्र पुत्रगण रामस्वरूप मीरा मुकेशी बरफी संजो सरोज विनोद पुत्रीया रामस्वरूप जाति रावत निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 1.50
0.189
49 603 भूमिस्वामी
शांती वेवा बद्री वीरेन्द्र पुत्र बद्री प्रेम मीस सरूपी कल्लो नैना पुत्रीया बद्री जाति सहर निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 2.61
0.577
610
50
भूमिस्वामी कृषि भूमि
शांती वेवा बद्री वीरेन्द्र पुत्र बद्री प्रेम मीस सरूपी कल्लो नैना पुत्रीया बद्री जाति सहर निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 5.25
51 611
0.013
भूमिस्वामी कृषि भूमि
रामस्वरूप मुन्ना सूआलाल रामलखन पुत्रगण भौरया रूमाली फस्यो पुत्रीया भौरया जाति सहर निवासी ग्राम समान भाग भू राजस्व 2.38
639
52
भूमिस्वामी
0.395
कृषि भूमि
कुलदीप पुत्र दारासिंह जाति पंजाबी नि. ग्राम भू राजस्व 5.97 6721
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
0.136
भूमिस्वामी
643/1
53
कृषि भूमि
परमजीतकौर वेवा प्रेमसिंह हरपाल ना. बा. पुत्र प्रेमसिंह कमलजीत ना.बा. पुत्री प्रेमसिंह सर. मां. खुद जाति सिक्ख निवासी ग्राम भू राजस्व 3.47
0.107
भूमिस्वामी
643/2
54
कृषि भूमि
हरजेन्द्रसिंह पुत्र गुरुवक्ससिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम भू राजस्व 3.47
0.081
55 643/3
कृषि भूमि
शासकीय पट्टेदार
रामसेवक पुत्र नाथूराम जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम भू राजस्व 3.47
10.490
योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विकय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1 6722
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
प्र.क्र.-0019-अ- 82-2019-20-6280.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम महुआमार तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 10.435 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम महुआमार प.ह.न 05 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 10.435 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -
हित वद्ध व्यक्ति का नाम , पता, (राजस्व अभिलेख अनुसार) क्र. सर्वे नंम्बर
स्वामत्वि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
6
2
3
4
5
1
1
भूदान
केदार पुत्र मोहल्ली मूलो पुत्री मोहल्ली जाति माली भूदान कृषक भू.रा. 3.50
कृषि भूमि
2/1/ मिन 1
1.169
भूदान
2
कृषि भूमि
केदार पुत्र मोहल्ली मूलो पुत्री मोहल्ली जाति माली भूदान कृषक भू.रा. 3.50
2/1/ मिन 2
3/2 भूदान कृषि भूमि
0.227
3
मु. केशरि वेवा भरतू कपतान जगदीश हीरा पुत्रगण भरंतू जाति बजारा पता नि.ग्रा. 4/5 समान भाग भूमिस्वामी मु. शीला वेवा बाबूलाल सीताराम ना.बा. पुत्र बाबूलाल मिथलेश नीतु ना.बा. पुत्रीयां बाबूलाल सर. मॉ जाति बंजारा पता नि. ग्रा. समान भाग भूमिस्वामी भू.आ. 1.51
0.679
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
जनवेद श्रीनिवास प्रीतम पुत्र रामकिशोर जाति रावत पता नि. ग्रा. भू रा .3.12
4 3/3
कल्लू बंशी भागीरथ मंगलदास मनोरी पुत्रगण चंदन
0.233
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
5 3/4
A.s 6723 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
3/5 भूमि स्वामी 6.
7
भूमि स्वामी 5/मिन 1
8
भूमि स्वामी 5/मिन 2
9
भूमि स्वामी 6/3
8
10.
भूदान 11
9
भूदान 12
10
भूदान
11
13
भूमि स्वामी 14 12 भूमिस्वामी
13
15
भूदान
14
16
भूदान दास जाति ओड पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी भूरा 2.06 भूमि
0.418 श्रीनिवास पुत्र भगवानलाल जाति ब्राम्हण पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी भूरा . 0.75
कृषि भूमि
बाबूलाल पुत्र किशोरी लाल जाति वेश्य पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी भूरा . 2.75
कृषि भूमि
0.657
रामचरन पुत्र हरदेव जाति बंजारा पता नि.ग्रा भूमि स्वामी भूरा. 2.72
कृषि भूमि
0.142 कमल सिंह रतन सिंह जाति बंजारा पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी भूरा . 3.94
कृषि भूमि
0.025
कृषि भूमि
हरजीत पुत्र किशना जाति सहर पता नि. लक्ष्मण पुरा भूदान कषक मु. रूपो वेवा किशना जाति सहर पता नि. लक्ष्मणपुरा समान भांग भूदान कषक भूरा 5.37 0.506
कृषि भूमि
हरजीत पुत्र किशना जाति सहर पता नि. लक्ष्मण पुरा भूदान कषक मु. रूपो वेवा किशना जाति सहर पता नि. लक्ष्मणपुरा समान भाग भूदान कषक भूरा 3.60 0.502
कृषि भूमि
हरजीत पुत्र किशना जाति संहर पता नि. लक्ष्मण पुरा भूदान कषक मु. रूपो वेवा किशना जाति सहर पता नि. लक्ष्मणपुरा समान भाग भूदान कृषक भूरा 3.47 0.408
कृषि भूमि
किशन सिंह पुत्र शेर सिंह जाति बंजारा पता नि. ग्रा. 1/2भाग भूमि स्वामी मुन्नी वेवा परूषोतम जाति बंजारा नि. ग्रा भूमि स्वामी बलवन्त ना.वा. पुत्र परूषोतम सर. माँ मुन्नी जाति बंजारा पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी शीला कान्ती नावा० पुत्रियां परूषोतत सर०मॉ मुन्नी जाति बंजारा पता नि ग्रा. 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भूरा .2.81
0.209
कृषि भूमि
किशन सिंह पुत्र शेर सिंह जाति बंजारा पता नि. ग्रा. 1/2 भाग भूमि स्वामी मुन्नी वेवा परूषोतम जाति बंजारा नि. ग्रा भूमि स्वामी बलवन्तं ना.वा. पुत्र परूषोतम सर. माँ मुन्नी जाति बंजारा पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी शीला कान्ती नावा० पुत्रियां परूषोतत सर०मों मुन्नी जाति बंजारा पता ग्नि ग्रां. 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भूरा 1.44
0.648
कृषि भूमि
कम्प्यूटर खसरा में शासकीय अंकित है खसरा पंचसाला में किशन सिंह पुत्र शेर सिंह के नाम दर्ज है यह भूमि विवादित है
0.054 किशन सिंह पुत्र शेर सिंह जाति बंजारा पता नि. ग्रा. 1/2 भाग भूमि स्वामी मुन्नी वेवा परुषोतम जाति कृषि भूमि [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6724
17 15/1 भूदान 18 16 भूमि स्वामी 19 17/1 भूदान 20
भूदान 18/1 /मिन
1
21
भूदान 18/1 / मिन
2
22
भूदानः 18/1 /मिन 3
23
भूदान 19/1 /मिन
1
24
भूदान 19/1 /मिन
2
25 21/1 भूदान 26
भूदान 21/2
शासकीय पटेटेदार 27 23/ मि न 2
बंजारा नि. ग्रा भूमि स्वामी बलवन्त ना.वा. पुत्र परूषोतम सर. माँ मुन्नी जाति बंजारा पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी शीला कान्ती नावा० पुत्रियां परूषोतत सर०मॉ मुन्नी जाति बंजारा पता ग्नि ग्रा. 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भूरा.2.59
0.048
कृषि भूमि
रतन सिंह रोशनलाल प्रीतम गजिया कासी वा. धनिया मुन्ना पप्पू रामचरण ना.वा. पुत्रगण प्राग सर० मॉ लाडी भूदान कषक मु. लाडो सूआ वेवा प्राग भूदान कषक किन्ती रतनी पुत्रीया प्राग पता नि.ग्रा. समान भाग भूदान कषक भूरा. 6.62
0.794 शुशीला पत्नि श्रीनिवास जाति ब्राम्हण पता टर्राकला भूमि स्वामी भूरा . 3.80
कृषि भूमि
0.071 मलिखान पुत्र सरदार जाति बंजारा पता नि. ग्रा. भूदान भूमि स्वामी भूरा. 2.30
कृषि भूमि
0.376 मलिखान पुत्र सरदार जाति बंजारा पता नि. ग्रा. भूदान भूमि स्वामी भूरा. 2.58
कृषि भूमि
0.627 हीरा पुत्र कासीराम जाति बंजारा पता नि.ग्राम भूदान कषक भूरा. 4.32
कृषि भूमि
1.296 कन्हैया पुत्र बुद्धा व मु. जनको वेवा बुद्धा जाति माली पता नि. ग्रा. भूदान कषक भूरा . 8.64
कृषि भूमि
जयराम पुत्र किशनलाल जाति बंजारा पता नि. ग्रा. भूदान कषक
कृषि भूमि
1.254 गोविंदा पुत्र भैरोलाल जाति माली पता नि. टर्राकलॉ भूदान कषक भूरा 4.32
कृषि भूमि
0.014 रामदयाल पुत्र कमल सिंह जाति बंजारा पता नि. ग्रा. भूदान कषक भूरा 1.48
कृषि भूमि
0.000
कृषि भूमि
मु.राजो वेवा लाला जाति बंजारा पता नि. ग्रा. भूदान कषक कमलसिंह ना.वा. पुत्र लाला सर० माँ खुद जाति बंजारा पता नि. ग्रा. समान भाग भूदान कषक भूरा. 0.14
कृषि
बाबू पुत्र शोभा मेवा पुत्री शोभा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम समान भाग शासकीय पटेटेदार से भूमि 6725
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
स्वामी भूरा0 6.90
0.078
भूमि
भूमि स्वामी
28
कृषि
23/ मि न 3
भूमि
सुखराम माखन अशोक पुत्र खुमान व कला वन्तो रामपती बादामी कल्लो पुत्रीया खुमान परवो वेवा खुमान जाति बंजारा पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी भूरा.. 1.38
10.435
29
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम , 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवुहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6726
प्र.क्र. - 0020- अ- 82-2019-20-6282.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम टर्राकला तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 6.381 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम टर्राकला. प.ह.न 05 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 6.381 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
क्र.
हित वद्ध व्यक्ति का नाम , पता, (राजस्व अभिलेख अनुसार) सर्वे नंम्बर
स्वामत्वि का प्रकार
भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल
3
6
1
2
5
4
19
1
भूमिस्वामी
0.260
रामरतन पुत्र अर्जुन जाति रावत निवासी ग्राम किन्नपुरा भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूदान
2
बंशीधर पुत्र रतन जाति सहर निवासी ग्राम भूदान कृषक भू. रा . 5.52 पैसे
0.060
कृषि भूमि
27/मि न 1
37/1 भूमिस्वामी
3
कृषि भूमि
कृषक भूमिस्वामी भू.रा. 4.81 मु. लीलावती. वेवा ब्रजमोहन जाति रावत निवासी ग्राम भूदान
0.046
0.277
4 37/4
रावत भूदान भूमिस्वामी भू.रा. 3.45 हरीसिंह पुत्र रामजी हाबूली कौशल्या पुत्री रामजीत जाति कृषि भूमि
भूदान भूमिस्वामी
5
0.362
उमाशंकर पुत्र काशीनाथ जाति नाथ निवासी टर्राकला शा.प. ग्र. लगान 1.73 पैसे
कृषि भूमि
43/ मि. 1
शासकीय पट्टा ग्रहीता 6727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
59
6.
भमि स्वामी कृषि भूमि.
7
भमि स्वामी 84/1
कृषि भूमि 8
86 भमि स्वामी कृषि भूमि 105
9
भमि स्वामी कृषि भूमि 10
भमि स्वामी 108मिन 1
कृषि भूमि 11
110 भमि स्वामी कृषि भूमि 12
भमि स्वामी 130/1
कृषि भूमि 13
भमि स्वामी 135/1
कृषि भूमि 140
14
भमि स्वामी कृषि भूमि 15
141 भमि स्वामी कृषि भूमि 16
145 भमि स्वामी कृषि भूमि 17
146 भमि स्वामी कृषि भूमि 147
18
भमि स्वामी कृषि भूमि 148
19
भमि स्वामी कृषि भूमि 0.500 रघुनाथ रामहेत गुलाव लड्डू पुत्रगण पांच्या भूरी वाई धन बाई रामनाथी पुत्रीयाां पांच्या मु. गोविन्दी वेवा पाच्या जाति सहर पता नि. ग्प्र. भूमि स्वामी 0.186 विशन बाई पत्नि मुरारी लाल जाति ब्राम्हण पता नि. गढीं भू.रा. 10.47
0.840 किशोरी पुत्र हंसी जाति रावत पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी भू. रा . 2.81
0.010 रामप्रसाद पुत्र बलवन्त जाति रावत पता नि.. टर्राकलॉ हि.1 / 3 भाग भूमि स्वामी परसादी रामप्यारी पुंत्रीयां बलवंन्त जाति रावत पता नि. ग्रा 2/3 भाग भूमि स्वामी भू.रा. 5.17
0.088 भगवानलाल पुत्र गिरधारी लाल कौश्लया पुत्री गिरधारी लाल जाति रावत पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी भू. रा.0.98
0.063 भगवानलाल पुत्र गिरधारी लाल कौश्लया पुत्री गिरधारी लाल जाति रावत पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी भू. रा.6.76
0.049 हरिविलास पुत्र जयलाल मुन्नी धप्पो पुत्रीया जयलाल जाति रावत नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू.रा.2.78 0.524 रामनिवासी वेवा रामकिशोर जगदीश प्रकाश हरिओम मनोज पुत्रगण रामकिशोर रचना मोसम गायत्री गुड्डी पुत्रीयां रामकिशोर भूमि स्वामी भूरा. 10.31 0.127 भगवानलाल पुत्र गिरधारी लाल कौश्लया पुत्री गिरधारी लाल पता नि, ग्रा. भूमि स्वामी भू. रा. 6.75 0.179 पूरन पुत्र लाल हसं रावत नि.ग्गा. भूमि स्वामी भू रा .3 . 12
0.075 ब्रजकिशोर शुरेस पुत्र ब्रम्हानन्द जाति बाम्हण पता नि. ग्रा . भूमि स्वामी भू, रा. 5.06 0.133 रामकिशोर पुत्र लल्लू मुल्लो पुत्री लल्लू जाति रावत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू. रा. 5.31 0.054 मु.कल्लो बाई वेवा हरिप्रसाद हेमराज रामभरत पुत्रगण हरि प्रसाद जाति रावत पता नि.ग्रा. समान भाग भूमि स्वामी भू.रा. 1.65
0.058 रामलखन पुत्र शिवचरण हि. 1/7 कमला पत्नि रामजीलाल सुनील पुत्र रामजीलाल ब्रजलता पुत्री रामजीलाल हि. 1/7 अयोध्या सरूपी सोमोती [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
6728
20 149 भमि स्वामी कृषि भूमि 21
भमि स्वामी 159/1
कृषि भूमि 22 160/1 शाासकीय पटटेदार
कृषि भूमि 23
भमि स्वामी 161/2
कृषि भूमि 162
24
भूदान भमि स्वामी
कृषि भूमि 163
25
भमिस्वामी कृषि भूमि 168
26
भमि स्वामी कृषि भूमि 27
भमि स्वामी 346/1
कृषि भूमि 28 373/1 /क
कृषि भूमि
शासकीय पटेटेदार
29 373/1 /ख
कृषि भूमि
शासकीय पटेटेदार
30
कृषि 387/मि न 1
शासकीय पटेटेदार भूमि 31
कृषि
शासकीय पटेटेदार
387/ मि न 2
द्वारिका गुडडी पुत्रीयां शिवचरण हि.5 / 7 जाति रावत नि.ग्रा. भूमि स्वामी भूरा 1.42
0.105 अयोध्या सरूपी सोमोती दुआरिका गुडडी पुत्रियां शिवचरन हि 5/7 समान भाग कमला वेवा रामजीलाल सुनील पुत्र रामजीलाल ब्रजलता पुत्री रामजीलाल हि 1- जाति रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा. 1.42
0.127 रामकिशोर पुत्र लल्लू मुल्लो पुत्री लल्लू जाति रावत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी समान भाग भूमि स्वामी 0.115 किस्तू पुत्र मोती लाल जाति ब्राम्हण शाासकीय पटटेदार नि. ग्रा. भूमि स्वामी भूरा 1.04 0.348 हरी सिंह पुत्र रामजीत हावुली कौश्लया पुत्री राम जीत जाति रावत भूदान भूमि स्वामि भू. रा. 4.09. 0.233 लक्ष्मीनारायाण ब्रजमोहन चिरोंजी बंशी कैलाश गोविन्द गौतम कृष्ण गोपाल पुत्रगण बद्रीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी भूरा 3.19 0.015 मुलो पुत्री जगनु पत्नि मदनू हि 1/6 लालचद काशीराम पुत्रगण मगंल रूक्मणी वा. कौश्लया ना.वा. पुत्रियां मगल हि1 / 6सर० लालचंद भाई कमला पुत्री जगनू हि 1/2 ओमप्रकाश फूलचंद उमाशंकर पुत्र गण विशन व कलावती धप्पो लक्ष्मी सोमोती महेश्वरी पुत्रियाां विशन कस्तूरी वेवा विशन जाति कुम्हार पता 0.058
नि. ग्रा भूमि स्वामी भूरा. 6.37 पूरन पुत्र लाल हंस जाति रावत नि.ग्रा. भूमि स्वामी 1,013 सुरजन पुत्र ल्होरिया जाति सहर पता नि.ग्न. भूमि स्वामी भूरा 1.85
मन्या पुत्र इंदर जाति सहर पता नि. ग्रा. शासकीय पटेटेदार लगान 6.87
0.013
किशन लाल पुत्र गंगाराम जाति सहर पता नि. ग्रा. शासकीय पटेटेदार लगान 3.25
0.463
लालाराम पुत्र परमा हि. 1/2 लड्डू पुत्र मुन्दा भगोती पुत्री मुंन्दा पुत्रं भजन जाति सहर पता नि. ग्रा. समान भाग शासकीय पटेटेदार लगान 20.60 नाथ्या हल्के पुत्रगण खरंजा लोदरी वेवा खरन्जा जाति सहर पता नि ग्रा. समान भाग शासकीय 6729
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
पटेटेदार लगान 5.17
भूमि
6.381
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेंगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6730
प्र.क्र.- 0021- अ-82-2019-20-6284.-
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम 5 (1 ) अंतर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलां रेलवे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन ) के लिये ग्राम टर्राखुर्द तहसील बीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.128 हेक्टर भूमि अपेक्षित है । और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम टर्राखुर्द पहन 03 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 0.128 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है-
क्र सर्वे न.
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर में
1
भूमि स्वामी कृषि भूमि
713
0.016 पून्या पुत्र धुरीया राजो पुत्री धूरीया नाबा० सर० दुर्जन काका जाति सहर पता नि० ग्राम भूदान कृषक भू० रा० शा० 7.12
0.045
भूमि स्वामी कृषि भूमि
2 716
पून्या पुत्र धुरीया राजो पुत्री धूरीया नाबा० सर० दुर्जन काका जाति सहर पता नि० ग्राम भूदान कृषक भू- राजस्व बिलमुक्ता 1.38
0.067
3
भूमि स्वामी कृषि भूमि
760
धीरज भीकम पुत्रगण फूलचंद गीता द्वारिका पुत्रियां फूलचंद जाति रावत पता नि० ग्राम भूदान कृषक ।
0.128
योग 6731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
यह अधिसूचना इससे संबन्धित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबन्धित नक्शा (प्लॉन) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागयी अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य को उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो , फाइल किये जा सकेंगे ।
विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र.-0022-अ-82-2019-20-6286.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम बलावनी तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 5.536 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6732
अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम बलावनी प.ह.न 02 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 5.536 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
क्र. सर्वे नंम्बर
स्वामत्वि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल
हित वद्ध व्यक्ति का नाम , पता, (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का प्रकार
1
2
3
4
5
6
1371/1
0.598
भूदान
फुलचन्द, रामकरण पुत्रगण गोपी सुवेदी पुत्री गोपी नाबा. मु. चतुरी बेवा गोपी जाति सहर नि.ग्रा. भूदान कृषक भू.आ. 2.32 कृषि भूमि
रत्ती पुत्र जमुना जाति सहर नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू.आ. 0.74 भूमिस्वामी
2374/1
कृषि भूमि
374/2
3
भूमिस्वामी
0.989
देवीलाल पुत्र शिवलाल जाति सहर नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू.आ. 0.74
कृषि भूमि
गनपत पुत्र हरिचन्द्र जाति सहर नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू.आ. 0.74 4 374/3 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
नारायण पुत्र मदन जाति सहर नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू. आ. 1.85 कृषि भूमि
5404/1 भूमिस्वामी
1.884
प्रकाश पुत्र आनंन्दा जाति सहर नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू. आ. 2 .
22
404/2 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
6
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
7 404/3
प्रकाश पुत्र आनंन्दा , रमेशी, रेशमा, बेशकी , शिलो पुत्रीयां आनंदा जाति सहर नि.ग्प्र . भू.आ. 2.22
बाबू पुत्र मदन जाति सहर नि.ग्रा. भूमि स्वामी भू.आ. 1.85 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
8 405/1
2.065
बद्री पुत्र श्रीया जाति सहर नि.ग्रा. भू.स्वामी भू.आ. 1.85 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
9405/2
5.536
योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है । 6733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र.- 0023- अ- 82-2019-20-6288.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम चॉदूपुरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.202 हेक्टर भूमि अपेक्षित है , और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6734
अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम चॉदूपुरा प.ह.न 04 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 0.202 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
क्र. सर्वे नंम्बर
अर्जन का क्षेत्रफल
हित वद्ध व्यक्ति का नाम , पता, (राजस्व अभिलेख अनुसार)
स्वामति व का प्रकार
भूमि का प्रकार
1 2
4
3
5
6
भू-दान
0.130
1 250/1
कृषि भूमि
नाथ्या, पप्पू पुत्र किशोरी हिस्सा 1/2 समान भाग प्रेम , रामपती , रामनाथी नाबा० पुत्रियां किशोरी सरपरस्त मॉ कस्तूरी बेवा किशोरी हिस्सा 1/2 जाति सहर निवासी ग्राम
0.069
2 253 भू-दान
कृषि भूमि
सुरेश , श्रीपाल बा, रकंजाराम राधेश्याम नाबा ० पुत्रगण गुलाब सरपरस्त गजरी माँ हिस्सा 1/5 उमलेखा मारूति पुत्रियां भेशा हिस्सा 1/5 समान भाग भज्जी रामकुमार पुत्रगण किशन पाना पुत्री किशन हिस्सा
पुत्रगण किशन पाना पुत्री किशन हिस्सा 3/5 समान भाग जाति सहर नि०ग्राम 3
0.003
255/1
कृषि भूमि
जनका पुत्र भंवरिया जाति सहर पता नि०ग्राम
भूमि स्वामी
योग
0.202
यह अधिसूचना इससे संबन्धित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबन्धित नक्शा (प्लॉन) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागयी अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य को उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । 6735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।
विशेष:- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र.- 0024-अ-82-2019-20-6290.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम हांसिलपुरखुर्द तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 1.693 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम हांसिलपुरखुर्द प.ह.न 04 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 1.693 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6736
क्र.
का प्रकार स्वामत्वि
नंम्बर सर्वे
हित वद्ध व्यक्ति का नाम , पता, (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
6
4
5
3
1
2
कौशल्या पुत्री राधे जाति कुम्हार पता नि०ग्रा० 4
0.012
137 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.325
138
2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
धप्पो वाइ पत्नी ग्यारसा धनश्याम गनेश लक्ष्मीनारायण प्रेमनारायण दिलीप पुत्रगण ग्यारसा श्यारदा लीला पुष्पा कल्पना पुत्रीयां ग्यारसा समान भाग जाति कुम्हार पता निकी ग्राम भू.आ. 2.19
142
3
0.215
भूमिस्वामी कृषि भूमि
| जगदीश पुत्र रामप्रसाद कमला विमला शकुन्तला रूकमणी सुनीता रेखाचन्द्र कला द्वारिका पुत्रियां रामप्रसाद हि. 1/2 समान भाग गिर्राज लक्ष्मीनारायण मदनमोहन राजेन्द्र पुत्रगण मानिक रामलता मालती पुत्रियां मानिक मु. धप्पो वेवा मानिक हि. 1/2 समान भाग जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम
कृषि भूमि
0.186
4 143 भूमिस्वामी
जगदीश पुत्र रामप्रसाद कमला विमला शकुन्तला रूकमणी सुनीता रेखाचन्द्र कला द्वारिका पुत्रियां रामप्रसाद हि. 1/2 समान भाग गिर्राज लक्ष्मीनारायण मदनमोहन राजेन्द्र पुत्रगण मानिक रामलंता मालती पुत्रियां मानिक मु. धप्पो वेवा मानिक हि. 1/2 समान भाग जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम
5
0.088
157
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रतन भजन पुत्रगण चुन्नी लता पुत्री चुन्नी मू० लाडो बेवा चुन्नी जाति सहर पता नि० ग्रा० चांदुपुरा समान भाग
कौशल्या पुत्री राधे जाति कुम्हार पता नि ० ग्रा० 6 158
0.041
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
7 160
0.472
दौज्या देवा उंकार रामसुखा पुत्रगण झंडू जाति सहर पता नि० ग्रा० समान भाग
भूमि कृषि
भूमिस्वामी 6737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
कृषि भूमि
0.065
8 163
शासकीय पट्टेदार
गोपाल पुत्र सुखदे जाति सहर पता निवासी ग्राम हि. 1/2 कुढेरी कन्नू घासी पुत्रगण मल्लू जाति सहर पता निवासी ग्राम 1/2 क समान भाग म. भन्ती पत्नी रामहेत जाति सहर पता निवासी बलावनी क समान भाग मूला वेवा मल्लू जाति सहर निवासी ग्राम क समान भाग लगान 6.46
9 170
0.289
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मुन्ना पुत्र घुरिया छाया शान्ति बूदा पुत्रीयां घूरिया मु. नारायणी वेवा धूरिया जाति सहर निवासी ग्राम समान भाग
1.693
1
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार , अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विकय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे । [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6738
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र. - 0025-अ- 82-2019-20-6292.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन ) के लिये ग्राम हासिलपुर तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल किता 14 कुल रकवा 4.900 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम. हासिलपुर प.ह.न 03 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 4.900 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
सर्वे नं.
स. क.
भूमि का प्रकार
हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पत्ता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे
स्वामित्व का प्रकार
1
6
2
3
5
4
1 106/1
कृषि भूमि
स्वामी भूमि
बाबू पुत्र रामलखन रामवती पुत्री रामलखन जाति मीना नि. ग्राम हांसलपुर समान भाग भू- रा.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रामसिंह पुत्र भगवनलाल जाति मीणा नि. ग्राम हांसलपुर भूमिस्वामी
2. 106/2 /1
0.062
कृषि भूमि
3
गिर्राज सिंह पुत्र भगवनलाल जाति मीना नि. ग्राम हांसलपुर भूमि स्वामी
106/2 /2
कृषि भूमि
तोता सिंह उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति मीणा
भूमि स्वामी
4 106/2 /3
0.067
5 124/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बाबू पुत्र रामलखन रामवती पुत्री रामलखन जाति मीना पता नि. ग्राम भूमिस्वामी समान भाग
कृषि भूमि
0.136
भूमि स्वामी
दाखा पुत्री लखन जाति मीना पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 6 126/1. /क 6739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
7
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
महेन्द्र शंशाक, विनोद पुत्रगण कैलाशनारायण मु . विमला वेवा 'कैलाशनारायण जाति ब्रा. नि ढोढर समान भाग भूमिस्वामी
0.249
202/1 202/3
8
कृषि भूमि
0.060
भूमि स्वामी
महेन्द्र शंशाक, विनोद पुत्रगण कैलाशनारायण मु. विमला वेवा कैलाशनारायण जाति ब्रा. नि ढोढर समान भाग भूमिस्वामी 208/1 /क
शिंवशकर पुत्र रामप्रसाद जाति ब्रा० नि. ग्राम भूमिस्वामी 9
कृषि भूमि
208/1 ख
भूमि स्वामी
10
भंवरलाल बद्रीप्रसाद पुत्रगण भैरूलाल जानकी वेवा भैरूलाल शांति पुत्री भैरूलाल जाति माली नि. ग्राम हि समान भाग
0.079
भूमि स्वामी
224/1
कृषि भूमि
11 226/1
कृषि भूमि
1.767
भूमि स्वामी
मदनमोहन रघुवीर मुकेश गोपाल पुत्रगण लक्खू बादाम सम्पत गिलासी रेखा मौसमी बाइसा पुत्रीयां लक्खू कस्तूरी वेवा लक्खू रामनारायण पुत्र हजारी देवलाल हजारी पुत्रगण किशना , दुल्लो कारी कमला पुत्रीयां किशना मु. गुलाब वेवा किशना जाति माली नि. ग्राम हि समान
क/1 226/1 ख/ 1 226/1 ग/1
12
0.530 मदनी वेवा श्री हरी जाति माली नि. ग्राम
कृषि भूमि
228/1 भूमि स्वामी
13
1.254
494मि2
गंगाबाई पत्नी किशनलाल जाति माली नि. ग्राम
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
14
0.696
कृषि भूमि
शांति पत्नी ओम प्रकाश जाति माली नि. ग्राम शास. पटटे से भूमिस्वामी
510/1 /2 भूमि स्वामी
4.900
कुल
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6740
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जाकगे ।
""विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र.- 0026-अ-82-2019-20-6294.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत) जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम नसीरपुरा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल किता 07 कुल रकवा 1.312 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
के लिये
अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम नसीरपुरा प.ह.न 07 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना 1.312 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
सर्वे नं०
क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अर्जनका क्षेत्रफल
हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार
भूमि का प्रकार
3
5
6
2
1
4
1
183
0.314
कृषि योग्य
लक्ष्मीनारायण पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर नि. ग्राम
शास. पटटे से भूमि स्वामी
2
भूमिस्वामी
0.029
184/2
कृषि योग्य
छोटूलाल दत्तक पुत्र सोन्या जाति गुर्जर नि. ग्राम फूल्दा
3
भूमिस्वामी
0.093
186
कृषि योग्य
कमलेश,छोटे पुत्रगण पन्नू रमेशी बर्फी पुत्रीयां पन्नू रामनाथी वेवा पन्नू जाति सहर नि. ग्राम भूमि स्वामी समान भाग 6741
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
4
भूमिस्वामी कृषि 187
योग्य 5
भूमिस्वामी कृषि 188
योग्य 6
भूमिस्वामी कृषि योग्य 189
7
253/3
कृषि योग्य
शास. पटटे से भूमि स्वामी
किता 07
कुल
0.072
लक्ष्मीनारायण पुत्र सोन्या धप्पो पुत्री सोन्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
0.094
लक्ष्मीनारायण पुत्र सोन्या धप्पो पुत्री सोन्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
रमशु चरणा पुत्रगण इन्द्रा शांति हल्की पुत्रीयां इन्द्रा मोत्या वेवा इन्द्रा हि 5/12 समान भाग कला वेवा घनश्याम सूरज पुत्र
0.310
घनश्याम दीपा रमा पुत्रीयां धनश्याम हि 1/12 समान भाग दौजी वेवा हजारी रामोतार पुत्र हजारी लीला पुत्री हजारी हि 1/12 समान भाग जाति सहर पता नि ग्राम भूमिंस्वामी
0.400
रामपति पत्नी सनवेद सिंह जाति ठाकुर नि. ग्राम शासकीय पटटे से भूमिस्वामी
1.312
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विकय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे
विशेष- धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लामू नहीं होंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
[भाग 1 6742
प्र.क्र.- 27- अ-82-2019-20-6296.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत) जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम फूल्दा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल किता 24 कुल रकवा 11.975 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम फूल्दा प.ह.न 07 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये कुल रकवा 11.975 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
हितवद्व व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार कमांक
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
सर्वे नं०
6
5
1
3
2
0.900
1
कल्लू पुत्र ल्होरे हि 1/5
64 भूमिस्वामी
4 कृषि योग्य
रामचरण पुत्र सोन्या बिल्लो रामपती' गणेशी पुत्रीयां सोन्या ग्यारसी वेवा सोन्या हि 1/5 समान भाग मुरली रामू लाल रामवीर पुत्रगण रामहेत चेती वेवा रामहेत हि 1/5 कैलाश सोराम रज्जू पुत्रगण मोती शांति वेवा मोती हि 1/5 संमान भाग बैदजी वेवा भूरिया गोवर्धन पुत्र भंवरया हि 1/5 समान भाग महावीर बा ० विनोद नाबा० पुत्रगण श्योजी हि 1/5 सर0 भाई महावीर समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम भूमिस्वा
2
0.312
65 भूमिस्वामी कृषि योग्य
सग्गूगुलाम पुत्रगण चंदे तुल्सा कवरी गोरधनी पुत्रीयां चंदे हि 5/9. काडू मुनेषया पुत्रगण मूला
फातुरी कल्ली गुज्जा पुत्रीयां मूला नूरी वेवा मूला हि 1/9 समान भाग कैलाश प्रभू कमलेश विधया कश्मीर पुत्रगण नंदू कैलाशी कमला पुत्रीयां नंदू फग्नी वेवा नंदू हि 1/9 समान भाग सीताराम रामनाथ मनीराम ओमप्रकाश घनश्याम पुत्रगण भदई प्रेम पुत्री भदई हि 6/63 समान भाग रामपती वेवा रामदास लक्ष्मीनारायण बा० रामवीर श्रीराम नाबा० पुत्रगण रामदास कारी बा० रामधोरा नाबा ० पुत्रीयां रामदास सर० मां रामपती हि 1/63 समान भाग दौज्या पुत्र सुगन कांती पप्पी पुत्रीयां सुगन अरजो वेवा सुगन हि 1/9 समान भाग जाति सहर नि० ग्राम
लक्
66
3
0.014
भूमिस्वामी कृषि योग्य
सग्गू गुलाम पुत्रगण चंदे तुल्सा कवरी गोरधनी पुत्रीयां चंदे हि 5/9 . काडू मुनेषया पुत्रगण मूला 6743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
फातुरी कल्ली गुज्जा पुत्रीयां मूला नूरी वेवा मूला हि 1/9 समान भाग कैलाश प्रभू कमलेश विधया कश्मीर पुत्रगण नंदू कैलाशी कमला पुत्रीयां नंदू फग्नी वेवा नंदू हि 1/9 समान भाग सीताराम रामनाथ मनीराम ओमप्रकाश घनश्याम पुत्रगण भदई प्रेम पुत्री भदई हि 6/63 समान भाग रामपती वेवा रामदास लक्ष्मीनारायण बा० रामवीर श्रीराम नाबा० पुत्रगण रामदास कारी बा० रामधोरा नाबा० पुत्रीयां रामदास सर० मां रामपती हि. 1/63समान भाग दौज्या पुत्र सुगन कांती पप्पी पुत्रीयां सुगन अरजो वेवा सुगन हि 1/9 समान भाग जाति सहर नि० ग्राम
4 69
0.258
भूमिस्वामी कृषि योग्य
सग्गू गुलाम पुत्रगण चंदे तुल्सा कवरी गोरधनी पुत्रीयां चंदे हि 5/9. काडू मुनेषया पुत्रगण मूला
फातुरी कल्ली गुज्जा पुत्रीयां मूला नूरी वेवा मूला हि 1/9 समान भाग कैलाश प्रभू कमलेश विधया कश्मीर पुत्रगण नंदू कैलाशी कमला पुत्रीयां नंदू फग्नी वेवा. नंदू हि. 1/9 समान भाग सीताराम रामनाथ मनीराम ओमप्रकाश घनश्याम पुत्रगण भदई प्रेम पुत्री भदई हि 6/63 समान भाग रामपती वेवा रामदास लक्ष्मीनारायण बा० रामवीर श्रीराम नाबा० पुत्रगण रामदास कारी बा० रामधोरा नाबा० पुत्रीयां रामदास सर० मां रामपती हि 1/63 समान भाग दौज्या पुत्र सुगन कांती पप्पी पुत्रीयां सुगन अरजो वेवा सुगन हि 1/9 समान भाग जाति सहर नि० ग्राम
5 70
1.130
भूमिस्वामी कृषि योग्य
बद्री पुत्र रतन हि 1/2 आशिक श्योपुरू रामपत कलेश पुत्रगण देवकिशन कौशल्या रम्पो छोटी कलेशी पुत्रीयां देवकिशन शांति वेवा देव किशन जाति सहर हि 1/2 समान भाग काडू बा० मुरारी बाबू नाबा० पुत्रगण मनोहर सर०. मा कल्ली मु. कल्ली वेवा मनोहर जाति सहर नि० ग्राम हि 1/4 समान भाग भूमिस्वामी
6
71
0.171
भूमिस्वामी कृषि योग्य
मुन्ना पुत्र भागा हि 1/3 रामकुमार प्रहलाद सीताराम पुत्रगण इन्दर हि 1/3 समान भाग गज्जू कल्लू पुत्रगण बंशी गुला बाई वेवा बंशी हि 1/3 जाति सहर निवासीग्राम
7
0.873
79 भूमिस्वामी कृषि योग्य
फग्गूमोहन दुल्ली पुत्रगण जगन मुन्नी , सन्नी पुत्रीयां जगन हि 5/18 समान भाग कल्याणी वेवा बाबू प्रमोद राजाराम पुत्रगण बाबू छोटी धोडा पुत्रीयां बाबू हि 1/18 समान भाग कोरी निब्बो पुत्रीयां हरिया हि 2/3 समान भाग जाति सहर .िन ग्राम भूमिस्
8
0.284
भूमिस्वामी
80
कृषि योग्य
फग्गू मोहन दुल्ली पुत्रगण जगन मुन्नी, सन्नी पुत्रीयां जगन हि 5/18 समान भाग कल्याणी वेवा बाबू प्रमोद राजाराम पुत्रगण बाबू छोटी धोडा पुत्रीयां बाबू हि 1/18 समान भाग कोरी निब्बो पुत्रीयां हरिया हि 2/3 समान भाग जाति सहर .िन ग्राम भूमिस्वामी
0.304
भूमिस्वामी कृषि योग्य
परसु पुत्र हरदेवा रामकंवरी रामी पुत्रीयां हरदेवा जाति सहर नि. ग्राम भूमिस्वामी
10 82
0.810
भूमिस्वामी कृषि
परसु पुत्र हरदेवा रामकंवरी रामी पुत्रीयां हरदेवा जाति 6744
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
योग्य
सहर नि.
ग्राम भूमिस्वामी
11 83
0.113
भूमिस्वामी कृषि योग्य
परसु पुत्र हरदेवा रामकंवरी रामी पुत्रीयां हरदेवा जाति सहर नि. ग्राम भूमिस्वामी
12 89
0.238
भूमिस्वामी कृषि योग्य
जग्गू रामजीलाल रामकल्याण पुत्रगण मंग्गा हि 4/5 समान भाग महावीर रामलखन दिनेश बा० अनेज नाबा पुत्रगण सुरेश रामलेखा बा० रेशमा नाबा पुत्रीयां सूरेश सर० मा खुद रामश्री रामश्री वेवा सुरेश हि 1/5 समान भाग जाति सहर नि० ग्राम भूमिस्वामी
13 151
0.833
भूमिस्वामी कृषि योग्य
बद्री पुत्र रतन हि1/2 अशोक श्योपुरू रामपत कलेश पुत्रगण देव किशन कौशल्या रम्पो कौशल्या छोटी कलेशी पुत्रीयां देव किशन शांति वेवा देव किशन जाति सहर निवासी ग्राम 1/2समान भाग भूमिस्वामी काडू बा० मुरारी बाबू नाबा० पुत्रगण मनोहर सर० मा कल्ली मु. कल्ली वेवा मनोहर जाति सहर निवासी ग्राम हि 1/4 समान भाग भूमिस्वामी
14
0.715
भूमिस्वामी
152
कृषि योग्य
बद्री पुत्र रतन हि 1/2 अशोक श्योपुरू रामपत कलेश पुत्रगण देव किशन कौशल्या रम्पो कौशल्या छोटी कलेशी पुत्रीयां देव किशन शांति वेवा देव किशन जाति सहर निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमिस्वामी काडू बा० मुरारी बाबू नाबा० पुत्रगण मनोहर सर० मा कल्ली. मु. कल्ली वेवा मनोहर जाति सहर निवासी ग्राम हि 1/4समान भाग भूमिस्वामी
15
0.352
भूमिस्वामी
156
कृषि योग्य
कैलाश प्रेमचंद विजय सिंह पुत्रगण बद्री रामपति सम्पोबाई मौसमी बाई पुत्रीयां बद्री लडो बेवा बद्री जाति गुजर नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
16
0.470
भूमिस्वामी
157
कृषि योग्य
भवानीशंकर बृज बिहारी विष्णुशंकर महेन्द्र प्रसाद पुत्रगण रामनिवास प्रेमबाई सुशीला रूकमणी गायत्री निर्मला पुत्रीयां रामनिवास हि 1/3 रामकन्या रामकल्याणी पुत्रीयां जानकीलाल जाति ब्रा० पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
17
0.620
भूमिस्वामी
158
कृषि योग्य
कैलाश प्रेमचंद विजय सिंह पुत्रगण बद्री रामपति सम्पोबाई मौसमी बाई पुत्रीयां बद्री लडो बेवा बद्री जाति गुजर नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
18
0.462
159 भूमिस्वामी कृषि योग्य
कैलाश प्रेमचंद विजय सिंह पुत्रगण बद्री रामपति सम्पोबाई मौसमी बाई पुत्रीयां बद्री लडो बेवा बद्री जाति गुजर नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
19 170 भूमिस्वामी कृषि योग्य.
0.517
रामलखन पुत्र किशनलाल हि 1/2 रमेश लेखराज नंदकिशोर शिवशंकर पुत्रगण रामचरण हि 1/2 समान भाग जाति गुर्जर नि ० ग्राम भूमिस्वामी
20 171 भूमिस्वामी कृषि योग्य
0.730
रामसिंह पुत्र रतन हि 1/2 सुमेर सिंह रोशन सिंह धर्म सिंह पुत्रगण प्रहलाद रामाबाई पुत्री प्रहलाद जगन्नाथी वेवा प्रहलाद जाति गुर्जर नि० ग्राम हि 1/2 समान भाग भूमिस्वामी
21
भूमिस्वामी
0.690
म/ 172
कृषि योग्य
हरी सिंह हरगोविन्द पुत्रगण मोती गोविन्दी गुलाब शांति पुत्रीयां मोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
22 173
0.770
कृषि योग्य
हरनारायण पुत्र सुरजन हि 1/2 सम्पोबाई पुत्री रामनारायण हि 1/2 जाति गुर्जर नि० ग्राम भूमिस्वामी 6745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
23
0.222
174 भूमिस्वामी कृषि योग्य
रामलखन पुत्र किशनलाल रामकन्या रूपो विमला पुत्रीयां किशनलाल हि. 4/5 समान भाग रमेश लेखराज नंदकिशोर शिवशंकर पुत्रगण रामचरण हि 1/5 समान भाग जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
24-
0.187
भूमिस्वामी
176
कृषि योग्य
रामलखन पुत्र किशनलाल रामकन्या रूपो विमला पुत्रीयां किशनलाल हि4/5 समान भाग रमेश लेखराज नंदकिशोर शिवशंकर पुत्रगण रामचरण हि 1/5 समान भाग जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
11.975
कुल 24 किता
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2. से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6746
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
प्र.क्र.- 28- अ-82-2019-20-6298.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन ) के लिये ग्राम गोठरा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल किता 12 कुल रकवा 3.200 हेक्टर भूमि अपेक्षित है , और नियम चार के अधीन यथा विरंचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम गोठरा प.ह.न 07. रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 3.200 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
हितवद्व व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार सर्वे नं०
क्र.
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
भूमिका प्रकार
6
5
4
2
3
1
0.480.
728
1
नरेश पुत्र शिवनारायण जाति बग्र० निवासी गोठरा कृषि योग्य
भू-दान कृषक
0.268
2 729
कृषि योग्य
नरेश पुत्र शिवनारायण जाति बा० निवासी गोठरा भू-दान कृषक
0.315
731
3
नरेश पुत्र शिवनारायण जाति बा० निवासी गोठरा कृषि योग्य
भू-दान कृषक
0.520
732
4
नरेश पुत्र शिवनारायण जाति बग्र० निवासी गोठरा कृषि योग्य
भू-दान कृषक
0.435
733
5
कृषि योग्य
जगदीश उर्फ बनवारी पुत्र शिवनाराण जाति ब्रा० निवासी गोठरा
भू-दान कृषक
6
0.183
734
कृषि योग्य
जगदीश उर्फ बनवारी पुत्र शिवनाराण जाति ब्रा० निवासी गोठरा
भू-दान कृषक
0.131
740
7
कृषि योग्य
भू-दान कृषक
चिरौजी चतरू रामप्रसाद सावरिया धर्मराज पुत्रगण फूल्या पार्वती रामनाथी पुत्रियां फूल्या गुलाव बाई बेवा फूल्या जाति सहर निवासी ग्राम गोठरा
0.159
8 741
कृषि योग्य
भू-दान कृषक
सीताराम रमेश पुत्रगण हीरालाल प्रेम पुत्री हीरालाल हिस्सा 3/4 समान भाग मु.कुन्ती वेवा लक्ष्मण गुडडी गणेशी पुत्रीयां लक्ष्मण हि 3/16 समान भाग रूकमा वेवा रामसिंह अनिकेत नाबा० पुत्र रामसिंह संज्या नाबा० पुत्री रामसिंह नाबा० सर० मां रूकमा हि. 1/16 समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा 9 742
0.133
कृषि योग्य
भू-दान कृषक
सीताराम रमेश पुत्रगण हीरालाल प्रेम पुत्री हीरालाल हिंस्सा 3/4 समान भाग मु.कुन्ती वेवा लक्ष्मण गुडडी गणेशी पुत्रीयां लक्ष्मण हि 3/16 समान भाग रूकमा 6747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
वेवा रामसिंह अनिकेत नाबा० पुत्र रामसिंह संज्या नाबा० पुत्री रामसिंह नाबा० सर० मां रूकमा हि 1/16 समान भाग जाति सहर नि.ग्राम 743
10
0.252
कृषि योग्य
बीरबल पुत्र हवला जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा भू-दान कृषक
1-1
0.168
759
कृषि योग्य
मुरारी पुत्र रामहेत जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा भू-दान कृषक
0.156
12 760
राधे पुत्र रामहेत जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा कृषि योग्य
भू-दान कृषक
3.200
12
योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय /विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6748
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
प्र.क्र.- 29- अ-82-2019-20-6300.-
(भू-अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत) जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम कोकड तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल किता 05 कुल रकवा 0.168 हेक्टर भूमि अपेक्षित है , और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुंटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।
अतः जिला - श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम कोकड प.ह.न 07 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.168 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
कमांक सर्वे नं०
स्वामित्वका प्रकार
का प्रकार भूमि
2
4 1
3
1
29 भूमिस्वामी कृषि योग्य 2
39 भूमिस्वामी कृषि योग्य 3
40 भूमिस्वामी कृषि योग्य
41
4
भूमिस्वामी कृषि योग्य 5
42 भूमिस्वामी कृषि योग्य किता -5
अर्जन का क्षेत्रफल
हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार
5
6
0.026 शिवराज सिह गिर्राज सिह शंकर सिह अशोक सिह कुलदीप सिह जयसिह पुत्रगण रामस्वरूप सिंह हिस्सा समान भाग जाति ठाकुर नि०ग्राम लाडपुरा
0.005 विशन पुत्र गेन्दया जाति संहर निवासी ग्राम गोठरा भूमिस्वामी
0.052
गोठरा भूमिस्वामी विशन पुत्र गेन्दया जाति सहर निवासी ग्राम 0.021 विशन पुत्र गेन्दया जाति सहर निवासी ग्राम गोठरा भूमिस्वामी
0.064 विशन पुत्र गेन्दया जाति सहर निवासी ग्राम गोठरा भूमिस्वामी
0.168
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई 6749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , कय /विकय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो , फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से ६ तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र.- 30- अ- 82-2019-20-6302.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत) जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम लाडपुरा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल किता 17 कुल रकवा 2.870 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम लाडपुरा प.ह.न 07 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 2.870 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
सर्वे नं०
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार
भूमि का प्रकार
6
4
5
2
3
1
0.007
1
15
भूमिस्वामी कृषि योग्य
रामनारायण पुत्र हीरालाल जानकी पार्वती, लीला, छुटटो, छोटा,मनभर, पुत्रिया हीरालाल जाति गुर्जर समान भाग नि० लाडपुरा
0.063
2
16/1 भूमिस्वामी कृषि योग्य
रामनारायण पुत्र हीरालाल जानकी पार्वती, लीला,छुटटो, छोटा,मनभर, पुत्रिया हीरालाल जाति गुर्जर समान भाग नि० लाडपुरा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6750
3
18/2,19 भूमिस्वामी कृषि योग्य 4 21
भूमिस्वामी कृषि योग्य 5 22
भूमिस्वामी कृषि योग्य 6
23/1 भूमिस्वामी कृषि योग्य 7
23/2 भूमिस्वामी कृषि योग्य 8
29/1 भूमिस्वामी कृषि योग्य
[ भाग. 1
0.144 रंजीता रामनिवास पुत्रगण ग्यारस्या रामी निम्मो पुत्रीयां ग्यारस्या हि 4/6 समान भाग मनीष जम्मू पुत्रगण नंदू कांती सुधा पुत्रीयां नंदू रामी वेवा नंदू हि 1/6 समान भाग पप्पू पुत्र सुखी रामा पुत्री सुखी हि 1/6 समान भाग जाति सहर नि०ग्राम लाडपुरा
0.247 रामकिशन पुत्र सुरजी जाति गुर्जर पता नि० ग्राम लाडपुरा
0.272 भेरू पुत्र सुखचंद हिस्सा 1/8 भाग विजय लालराम पुत्रगण गन्नू कल्याणी बेबा गन्नू हिस्सा 1/8 समान भाग माखन पुत्र पप्पू भूरी पुत्री पप्पू हिस्सा 1/8 समान भाग जगदीश पुत्र मथुरा काडी पार्वती पुत्रीयां मथुरा हिस्सा 1/8 समानभाग जम्मा पुत्री भवरिया हिस्सा 1/8 बाबू पुत्र ग्यारसा परसादी पुत्री ग्यारसा हिस्सा 1/8 समानभाग जीवन रामचरण श्रीपाल पुत्र गणः चतरू रामसिया दासी पुत्रिया चतरू राजो बेबा चतरू हिस्सा 1/8 समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम लाडपुरा
0.099 गोपाल सिह मोहन सिह सम्भू सिह कैलाश पुत्र गण अमरसिह लाड बाई रूकमणि सकुन्तला पुत्रिया अमरसिह जसाद बेबा अमर सिह जाति ठाकुर नि० ग्राम लाडपुरा समान भाग
0.090 शिवराज सिह गिर्राज सिह शंकर सिह अशोक सिह कुलदीप सिह जयसिह पुत्रगण रामसिह हिस्सा समान भाग जाति ठाकुर नि०ग्राम लाडपुरा
0.096 गोपाल सिह मोहन सिह सम्भू सिह कैलाश पुत्र गण अमरसिह लाड बाई रूकमणि सकुन्तला पुत्रिया अमरसिह जसाद बेबा अमर सिह जाति ठाकुर नि० ग्राम लाडपुरा समान भाग 6751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1]
9
30
भूमिस्वामी कृषि योग्य 10
31
भूमिस्वामी कृषि योग्य 11
32
भूमिस्वामी कृषि योग्य 12
33
भूमिस्वामी कृषि योग्य 13
34/1 भूमिस्वामी कृषि योग्य (प.ग.)
14 34/2मि.1 भूमिस्वामी 0.267
सहर नि० ग्राम लाडपुरा समान भाग बसन्ती चंदन सोना पुत्रिया बंशी जाति 0.105 बसन्ती चंदन सोना पुत्रिया बंशी जाति सहर नि० ग्राम लाडपुरा समान भाग 0.147 बसन्ती चंदन सोना पुत्रिया बंशी जाति सहर नि० ग्राम लाडपुरा समान भाग 0.297 रामलाल उर्फ पप्पू पुत्र भंवर लाल जाति खटीक पता निवासी ग्राम लाडपुरा 0.209 काडू पुत्र नाथ्या हि0 1/4 भाग कमलेश खेमराज जुगराज रामसनेही रामफूल पुत्रगण प्रहलाद सरूपी पुत्री प्रहलाद गजरी बेवा प्रहलाद हि0 1/4 समान भाग गंगाराम गिर्राज दुर्गालाल कल्लाराम पुत्रगण बजरंगा कंचन रामचंदी राबूदी प्रेमो पुत्रिया बजरंगा हि0 1/4 समान भााग राजाराम हरिगोवन्द रघुनंदन पुत्रगण हजारी पार्वती पुत्री हजारी हि० 1/4 समानभाग जाति सहर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.209 काडू पुत्र नाथ्या हि० 1/4 भाग कमलेश खेमराज जुगराज रामसनेही रामफूल पुत्रगण प्रहलाद सरूपी पुत्री प्रहलाद गजरी वेवा प्रहलाद हि0 1/4 समान भाग गंगाराम गिर्राज दुर्गालाल कल्लारा पुत्रगण बजरंगा कंचन रामचन्दी राबूदी प्रेमो पुत्रिया प्रेमो पुत्रिया बजरंगा हि० 1/4 समान भाग राजाराम हरिगोवन्द रघुनंदन पुत्रगण हजारी पार्वती पुत्री हजारी हि० 1/4 समानभाग जाति सहर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
[ भाग 1 6752
60
15
0.137
भूमिस्वामी कृषि योग्य
गनपत पुत्र अमरली हरबाई दुलारी रूमाली पुत्रिया अमरली हि0 4/30समान भांग रामरूप राकेश पुत्र गण रध्रवीर रामधोडा रसीदा बा० रबीना ना० पुत्रिया रघुवीर बाबूली बेबा रघुवीर हि० 1/30 समान भााग राधे पुत्र कमरिया हि० 1/6 उम्मेदी पुत्री कमरिया हि० 1/6 अर्जुन भवरिया मनफूल रघु पुत्रगण वाला हि० 1/2 समान भाग जाति सहर नि० लाडपुरा
16
62
0.178
भूमिस्वामी . कृषि योग्य
सुरेन्द्र सिंह, जयवीर सिंह रामबाबू सिंह देशराज सिंह पुत्रगण मिश्री लाल मीराबाई पुत्री मिश्रीलाल जाति ठाकुर निवासी लाडपुरा
17
63
0.303
भूमिस्वामी कृषि योग्य..
सुरेन्द्र सिंह, जयवीर सिंह रामबाबू सिंह देशराज सिंह पुत्रगण मिश्री लाल मीराबाई पुत्री मिश्रीलाल जाति ठाकुर निवासी लाडपुरा
2.870
कुल
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्ममारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई 'कैरने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय /विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र.क्र.-31- अ- 82-2019-20-6304.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम भसुन्दर का टपरा तहसील व जिला श्योपुर में कुल किता 11 कुल रकवा 7.210 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित. एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है
: अतः जिला - श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम भसुन्दर का टपरा प.ह.न 18 रा.नि. वृत 01 मानपुर में उक्त परियोजना के लिये 7.210 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है भूमि का प्रकार
सर्वे नं.
स्वामित्व का प्रकार
स. क.
कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
का अर्जन क्षेत्रफल
1
6
2
4
5
3
1
कृषि भूमि
441
0.008
भूदान कृषक
फल्लू पुत्र गोपाल हि० 1/2 रामस्वरूप पुत्र लडडू शांति पुत्री लड्डू हि. 1/2 जाति जाटव नि. ग्राम भूदान कृषक विकय से वर्जित भू स्वामी भू.रा. 7.5
2
कृषि भूमि
442
0.903
भूदान भूमिस्वामी
मलखान पुत्र हीरालाल जाति जाटव पता नि० ग्राम भूदान भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित भू.रा. 4..50
3
कृषि भूमि
443
0.187
शासकीय पटटे से भूमि स्वामी
अभिलाखसिंह, अनुज सिंह अनुरागसिंह नाबा ० पुत्रगण महेशसिंह ममता पुत्री महेशसिंह मु. प्रेमलता वेवा महेश सिंह नाबा० सर० मां खुद जाति जादौन ठाकुर पता नि० ग्राम समान भाग शासकीय पटटे से भूमिस्वामी भू.रा. 1.91
4
कृषि भूमि
भूदान कृषक
444
0.742
अभिलाखसिंह, अनुज सिंह अनुरागसिंह नाबा० पुत्रगण महेशसिंह ममता पुत्री महेशसिंह मु. प्रेमलता वेवा महेश सिंह नाबा० सर० मां खुद जाति जादौन ठाकुर पता नि० ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा.3.60
5
कृषि भूमि
भूदानं
445 कृषक
0.836
मांगीलाल पुत्र चम्पाराम जाति जाटव पता नि० ग्राम भूदान कृषक विकय से वर्जित भू- राजस्व 2.00 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
6754
कृषि भूमि
भूदान कृषक
446
0.214
छोटे सिंह पुत्र खिच्चू सिंह जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूदान कृषक विक्रय से वर्जित भू.रा. 2.00
कृषि भूमि
447
7
1.555
भूदान कृषक
नीरज पत्नी दिनेशसिंह जाति ठाकुर पता नि०ग्राम भूदान कृषक विक्रय से वर्जित भूरा
8
कृषि भूमि
भूदान
448 कृषक
0.888
अभिलाखसिंह, अनुज सिंह अनुरागसिंह नाबा० पुत्रगण महेशसिंह ममता पुत्री महेशसिंह मु. प्रेमलता वेवा महेश सिंह नाबा० सर०मां खुद जाति जादौन ठाकुर पता नि० ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा.4.25
9
कृषि भूमि
भूदान कृषक
449
1.240
खिच्चूसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूदान कृषक विक्रय से वर्जित भू. रा .8.15
10
कृषि भूमि
भूदान
450 कृषक
0.060
अभिलाखसिंह , अनुज सिंह अनुरागसिंह नाबा० पुत्रगण महेशसिंह ममता पुत्री महेशसिंह मु. प्रेमलता वेवा महेश सिंह नाबा० सर० मां खुद जाति जादौन ठाकुर पता नि० ग्राम समान भाग शासकीय पटटे से भूमिस्वामी भू.रा.4.43
17
कृषि भूमि
भूदान
471
0.577
अर्जुन सिंह पुत्र शिव प्रकाश जाति ठाकुर पता नि० ग्राम शासकीय पटटेदार से भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित भू- रा .4.75 कृषक
कुल किता 11
कुल
7.210
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । 6755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र.- 32- अ-82-2019-20-6306.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम चकबमूल्या तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल किता 01 कुल रकवा 0.301 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला-श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम चकबमूल्या प.ह.न 19 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.301 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -
सर्वे नं०
क्र.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल
हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार
4
5
6
3
1
2
0.301
1
58
कृषि योग्य
जुगराज पुत्र नाथू जाति जाटव निवासी ग्राम भूदान भूमिस्वामी
0.301
किता-1 [ भाग 1 6756
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय /विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के कोक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र.- 33- अ-82-2019-20-6308.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ. रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम शंकरपुर तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल किता 04 कुल रकवा 2.598 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है 1
अतः जिला - श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम शंकरपुर प.ह.न 20 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 2.598 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है 6757
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
क्र.
अर्जनका क्षेत्रफल
सर्वे नं० स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार
6
1
3
4
2
5
1.004
1
भूमिस्वामी कृषि योग्य
435/1
लडडू जैरु लक्खू भरतू पुत्रगण मनफूल मुन्नीबाई हरमीला बाई जम्मोबाई पुत्रीया मनफूल हि 1/2 समान रामनिवास पुत्र गोवर्धन हि 1/2 जाति सहर
0.836
2
रामअवतार पुत्र गुलाब जाति बंजारा नि. रामबाडी भूमिस्वामी कृषि योग्य
435/ 2क
0.418
3
तनसी पुत्र माना जांति सहर निवासी अजनोई कृषि योग्य
435/2ख
0.340
4 439
कृषि योग्य
भूमिस्वामी भूमिस्वामी
हंसी पुत्र बीरबल हि 5/8 गुलाब फौदी द्रोपती पुत्रीयां बीरबल हि 3/8 जाति सहर निवासी ग्राम
2.598
किता-4
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भोतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किंऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीत आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6758
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
प्र.क्र.- 34- अ-82-2019-20-6310.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारां 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम कोटरा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल किता 02 कुल रकवा 0.374 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला - श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम कोटरा प.ह.न 20 रा.नि. वृत 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.374 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है
हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार क्र. सर्वे नं०
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
6
5
2
3
4
1
0.266
1
248
कृषि योग्य
भूमिस्वामी
दुलजी पुत्र मांग्या जाति बंजारा नि. ग्राम
2
0.108
250
नानकी पुत्री मोती जाति बंजारा नि. ग्राम
कृषि योग्य
भूमिस्वामी
0.374
02
योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार , अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय /विकय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के रीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6759
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र.क्र.-35-अ-82-2019-20-6312.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम दौलाकापुरा तहसील व जिला श्योपुर में कुल किता 14 कुल रकवा 1.003 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम दौलाकापुरा प.ह.न 21 रा.नि. वृत 01 मानपुर में उक्त परियोजना के लिये 1.003 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है । भूमि का प्रकार
सर्वे नं.
स्वामित्व का प्रकार
स. क.
कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल
1
6
4
3
5
2
1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.081
339/1
नारायण पुत्र नैना जाति बंजारा पता नि० ग्राम शास ० पटटे से भूमिस्वामी भू- राजस्व 1.00
2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
341
0.177
घनश्याम दत्तक पुत्र शंकर जाति सहर पता नि. ग्राम भूदान भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.30
3
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.058
343
अरूण सिंह, अभिषेक सिंह पुत्रगण गजेन्द्र सिंह ठाकुर पता नि.श्योपुर भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.50
4
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
346
0.088
गोपाल पुत्र पीस्या जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व 1.87
5
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
347
0.087
पुष्पा पत्नी सुन्दरलाल जाति बंजारा पता नि. ग्राम शासकीय पटटे से भूमिस्वामी भू- राजस्व 3.000
6
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.121
367
गोपी पुत्र प्रेमा जाति बंजारा पता नि० ग्राम भूदान भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.00
7
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
368
0.047
मानसिंह पुत्र बंजरगा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूदान कृषक भूराजस्व 1.00
8
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.049
369
काडू भैरू, हरी भोगीराम पुत्रगण काना गौरा हरबो पुत्रीयां काना जाति बंजारा पता नि.ग्राम भूमिस्वामी समान भांग भू राजस्व
9
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.049
376
रमेशी वेवा घनश्याम राममोहन पुत्र घनश्याम टीना पपीता पुत्रीयां घनश्याम जाति बंजारा नि. ग्राम समान भाग भू राजस्व 2.25
10
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.063
377
गोपी पुत्र लालू जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूदान कृषक भू राजस्व
6.00 [ भाग 1 6760
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
378
0.040 राधे वेवा पृथ्वी रामचरण बाला पुत्रगण पृथ्वी जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी समान भाग भू राजस्व 0.73 12
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
384
0.036
13
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
385
0.091
देवीराम शिशुपाल वीरम जी दुलीचंद राजेन्द्र पुत्रगण जगन्नाथ बनवासी उर्मिला पुत्रीयां जगन्नाथ कन्या वेवा जगन्नाथ जाति जाटव पता नि. ग्राम समान भाग भूदान भूमिस्वामी भू राजस्व 1.28
14
386
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.016
लक्खा बजरंगा बाबूराम पुत्रगण मोती संतरा गुडडी पुत्रीयां मोती धन्नी वेवा मोती जाति बंजारा नि. ग्राम भूदान कृषक समान भाग भू राजस्व 0.30
योग
1.003
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार , अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय /विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 6761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
प्र.क्र.- 36-अ-82-2019-20-6314.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम रामबाडी तहसील व जिला श्योपुर में कुल किता 05 कुल रकवा 0.473 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम रामबाडी प.ह.न 21 रा.नि. वृत 01 मानपुर में उक्त परियोजना के लिये 0.473 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है । नं. सर्वे
प्रकार भूमि का
का प्रकार स्वामित्व
क. स.
कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
का अर्जन क्षेत्रफल
1
3
4
6
2
5
1 16
0.119
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मोहम्मद इलियास पुत्र सेफूदद्वीन जाति मुसलमान पता नि० ग्राम ज्वालापुर भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.55
0.202
220
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हसराज , महवीर पुत्रगण धन्नालाल जाति वैरवा पता नि. ग्राम 0.50 भूमिस्वामी भू-राजस्व
21
3
0.10
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
महावीर पुत्र मांगीलाल जाति वैरवा पता नि. ग्रामः भूमिसमी भू- राजस्व 1.11
44
4
0.039
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बाला पुत्र आनन्दया जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 4.83
5 46
0.013
भूमि स्वामी कृषि भूमि
इलियास पुत्र सेफूदद्वीन जाति मुसलमान पता नि० ग्राम ज्वालापुर भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.00
0.473
योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
i 6762
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30अगस्त 2019
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र.- 37-3-82-2019-20-6316.-
(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन ) के लिये ग्राम न्यू भीखापुर तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल किता 05 कुल रकवा 0.980 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतःजिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम न्यू भीखापुर प.ह.न 32 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये रकवा 0.980 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -
सर्वे नं०
क्र.
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार
2
4
5
1
6
3
1
27.1
0.168
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हुसैन अहमद हसन उसमान वा. आजाद नाबा पुत्रगण नज्जा सर.मु. अगरियॉ मॉ खुद जिन्नत जैतून जैरा पुत्रिया नज्जा जाति मुसलमान निवासी ग्राम ज्वालापुर 2
272
0.166
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मु. तुरसा बेवा रतन सूरजन रामप्रसाद रामस्वरुप काशीराम रमेश हरविलास पुत्रगण रतन जाति सहर निवासी ग्राम
3
309
0.175
कृषि भूमि
भूमि स्वीमी
सुगन गोपी मुन्ना कल्लू पुत्रगण रामचंद मु.पुन्नी बेवा रामचंद हि. 1/8 समान भाग भूमि स्वामी हरदेव पुत्र विषन हि 1/8 निर्मल पुत्र रामलाल सम्पत्ति बेवा रामलाल हि. 1/4 धर्मेन्द कमल पुत्रगण रामकिशन मु. शांती बेवा रामकिशन जुगराज पुत्र कल्याण हि. 1/2 जाति सहर निवासी ग्राम
4
310
0.391 ओमप्रकाश पुत्र रामहेत जाति सहर पता निवासी ग्राम
कृषि भूमि
शा. पट्टेदार
5 313
0.080
कृषि भूमि
हीरालाल पुत्र गोन्दया जाति सहर पता निवासी ग्राम शा. पट्टेदार
किता-5
0.980 6763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विकय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र. - 38- अ-82-2019-20-6318.-
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम रायपुरा तहसील व जिला श्योपुर में कुल किता 11 कुल रकवा 2.394 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है अतः जिला - श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम रायपुरा प.ह.न 38 रा.नि. वृत 02 श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये 2.394 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है । स. सर्वे क.नं.
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल
1
4
6
3
2
5
भूमि स्वामी कृषि भूमि
0.070 प्रभूलाल पुत्र गोरधन जाति कलार नि. ग्राम रायपुरा 1 437/ 1 [भाग 1 6764
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30अगस्त 2019
2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.491
438
प्रभूलाल पुत्र गोरधन जाति कलार नि. ग्राम रायपुरा
3
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
गीताबाई पत्नि मुकुटबिहारी खण्डेलवाल जाति वैश्य नि.
445
0.823
श्योपुर
4
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
447
0.345
बाबूलाल शंभू पुत्रगण नारायण उर्मिला शिलोबाई मिथलेश कवित्ता पुत्रियान नारायण जाति ब्राहम्ण नि. श्योपुर
5
भूमि स्वामी कृषि भूमि
0.105
बाबूलाल पुत्र उकार जाति मीणा निवासी श्योपुर
448/ 2
6
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.105
449
बाबूलाल पुत्र उकार जाति मीणा निवासी श्योपुर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.063 हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीणा निवासी बर्धाबुजुर्ग 454/ 1
8
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
गीताबाई पत्नि मुकुटबिहारी खण्डेलवाल जाति वैश्य नि.
454.3
0.132
श्योपुर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.115 हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीणा नि. ग्राम बर्धाबुजुर्ग 9464 /1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.110 हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति मीणा नि. ग्राम बर्धाबुजुर्ग 10 464 /3 465
11
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
466
0.035
प्रदीप नाबा पुत्र मुरारीलाल नाबा सर पिता जाति मीणा नि. ग्राम
किता 11
कुल
2.394
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेंगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत कुर्रे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2019
क्र. A- 2530-दो - 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 17 से 19 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 2532- दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 31 जुलाई से 01 अगस्त 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-2534-दो- 3-75-2009.- श्री बी. एस . भदौरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 05 से 07 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 04 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. भदौरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
6765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. भदौरिया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 2536-दो- 2-40-2017 .- श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 01 से 03 अगस्त 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकला चन्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 2538-दो- 2-88-2018 .- श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 13 से 16 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 अगस्त 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त,, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B-4058-दो-2-46-2015.- श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 24 से 26 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
6766
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -4061- दो-2-7-2019. श्री आर. पी. सोनी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को दिनांक 17 से 19 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. सोनी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. सोनी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर. कार्यरत रहते .
क्र. B- 4068- दो - 2-62-2014.- श्री एल. डी. बौरासी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 05 से 08 अगस्त 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 04 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. डी. बौरासी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -4070-दो- 2-50-2017 .- श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 30 से 31 जुलाई 2019 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
[भाग 1 क्र. B -4072-दो- 2-14-2014.- श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 19 से 22 जून 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B -4074- दो-2-68-2018.- श्री अनिल पवार, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 से 22 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्लिमित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 अगस्त 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल पवार, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B -4076-दो-2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2019 तक छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र . B - 4078- दो-2-115-2017.- श्री अंजनीनंदन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 28 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अंजनीनंदन जोशी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनीनंदन जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
6767
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2019
भाग 1 ]
एवं 21 जुलाई 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. B - 4082- दो- 2-52-2016.- श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 09 से 10 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था..
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 3739- दो- 2-50-2017.- श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 24 से 26 जुलाई 2019 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. C- 3746-दो- 2-19-2019.- श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 17 से 19 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है. अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 3742- दो-2-7-2019 .- श्री आर. पी. सोनी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 27 से 30 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र. C-3748-दो- 2-18-2016.- श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 02 से 06 अगस्त 2019 का पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. सोनी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर . से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी . सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, क्र. C-3744-दो- 2-25-2015.- श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 20
यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार,