ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 371 ]
भोपाल , शनिवार, दिनांक 31 अगस्त 2019- भाद्र 9 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिये भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के निष्पादन की व्यवस्था
ग्वालियर, दिनांक 29 अगस्त 2019
क्रमांक सात- ठेका/ 2019-20/ 1171 ग्वालियर दिनांक 29 अगस्त, 2019 राज्य शासन के आदेशानुसार सर्वसाधारण की जानकारी एवं भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि (वर्ष 2019-20 के लिये अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2019 से दिनांक 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए,) मध्यप्रदेश राज्य के 42 जिलों में से नवीनीकरण द्वारा निष्पादन से शेष निम्नांकित परिशिष्ट- क के कॉलम 2 में उल्लेखित जिलों में वर्ष 2018-19 में संचालित भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों का निष्पादन पात्र आवेदकों के हित में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिये निम्न शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन टेण्डर द्वारा किया जायेगा ।
संबंधित जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निवर्तन /निष्पादन परिशिष्ट - क के कॉलम 3 में दर्शाए गये स्थलों पर दिनांक 09 सितम्बर, 2019 दिन सोमवार को दिन 11.00 बजे से टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा । टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की सूची (जानकारी) संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से दिनांक 02 सितम्बर , 2019 दिन सोमवार को घोषित की जायेगी । उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ- साथ, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी । संबंधित जिले के
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कलेक्टर द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन समाचार के रूप में भी कराया जाएगा ।
भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के टेण्डर से निष्पादन में जो व्यक्ति भाग लेना चाहें , वे परिशिष्ट-"क " के कॉलम 3 में दर्शाए गये अनुसार , संबंधित केन्द्रों (स्थल) पर नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नियमानुसार टेण्डर दे सकते हैं ।
टेण्डर की कार्यवाही द्वारा वर्ष 2019-20 के लिये निष्पादित की जाने वाली भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह, उनके आरक्षित मूल्य, देय अर्नेस्टमनी तथां वर्ष 2017-18 में तथा वर्ष 2018-19 की दुकानवार भांग की खपत आदि की जानकारी (सेल पेपर), सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों सहित, किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है । निष्पादन की शर्तें एवं निर्बन्धन टेण्डर के समय, निष्पादन स्थल पर भी पढ़कर सुनाये जायेंगे । यदि किसी कारणवश , उपरोक्त 09 सितम्बर, 2019 दिन सोमवार को निष्पादन की कार्यवाही पूरी नहीं हुई तो, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन व समय पर निष्पादन की कार्यवाही की जा सकेगी ।
वर्ष 2019-20 के लिये भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की मुख्य शर्तें/ निर्बन्धन निम्नानुसार होंगे:-
1. नवीन भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का खोला जाना
वर्ष 2019-20 के लिए राज्य में कोई भी नवीन भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान नहीं खोली जा रही है ।
2. वर्तमान भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों को बन्द किया जाना
वर्ष 2018-19 में संचालित किसी भी भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान को वर्ष 2019-20 के लिए बन्द नहीं किया जा रहा है ।
3. आरक्षित मूल्य का निर्धारण
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7- ठेका/ भांग/ 2019-20/195 कैम्प, भोपाल दिनांक 27.03.2019 के आधार पर सम्पूर्ण वर्ष 2019-20 के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य को समानुपातिक रूप से शेष अवधि के लिये परिगणित कर वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए प्रत्येक भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा ।
4. अर्नेस्टमनी की राशि
वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए संबंधित भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निर्धारित आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि अर्नेस्टमनी की राशि होगी । जो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा राशि की रसीद के रूप में होगी ।
5. 1/6 अग्रिम धन की राशि प्रत्येक भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस की वर्ष 2019-20 की शेष अवधि हेतु प्राप्त वार्षिक लायसेंस फीस अथवा सफल टेण्डरदाता की उच्चतम टेण्डर ऑफर की राशि के 1/6 भाग की राशि, उसकी 1/6 अग्रिम धन की राशि होगी ।
6. प्रतिभूति राशि वर्ष 2019-20 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादित प्रत्येक भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की वर्ष 2019-20 की शेष अवधि हेतु प्राप्त वार्षिक लायसेंस फीस की 1/12 भाग राशि, उसकी प्रतिभूति की राशि होगी ।
7. टेण्डर प्रपत्र का मूल्य
वर्ष 2019-20 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादित की जानें वाली भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की प्रत्येक दुकान के लिए टेण्डर प्रपत्र का मूल्य रूपये 500/- की दर से प्रभारित किया जायेगा । 8. भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का टेण्डर द्वारा निष्पादन
वर्ष 2019-20 के लिये जिलों में समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किया जाएगा ।
9. निष्पादन स्थल में प्रवेश एवं प्रवेश के लिए शुल्क:-
निष्पादन स्थल में टेण्डर देने के लिए वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, जो टेण्डर में भाग लेने के पात्र होंगे तथा जिन टेण्डरदाताओं द्वारा निम्नलिखित शर्त क्रमांक 10 , 11 , 12, 13 एवं 14 का पालन कर लिया गया हो । निष्पादन स्थल पर टेण्डर देने के प्रयोजन से प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति को रूपये 500/-(पांच सौ रूपये) प्रवेश शुल्क, जो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा राशि की रसीद के रूप में होगा, भुगतान करने पर प्रवेश पत्र प्रदाय किये जायेंगे । एक प्रवेश पत्र उसके स्वयं के उपयोग के लिए तथा दूसरा उसके मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2019
742( 1) सहयोगी के लिए होगा । टेण्डर देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले क्रमांकित लाल प्रवेश पत्र पर निष्पादन का वर्ष, टेण्डरदाता का नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क का विवरण अंकित होगा । सहयोगी को दिये जाने वाले क्रमांकित सफेद प्रवेश पत्र पर , निष्पादन का वर्ष एवं सहयोगी का नाम अंकित होगा । प्रवेश- पत्र पर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित एवं अधिकृत किये गये अधीनस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी । प्रवेशित व्यक्ति, प्रवेश पत्र को अपने सीने में बांई ओर लगायेगा तथा निष्पादन स्थल में उपस्थित रहने तक उसे भली- भांति लगाए रखेगा ।
व्यक्ति जो टेण्डर में भाग लेने से वर्जित होंगे:-
10.
निष्पादन में ऐसे व्यक्ति ही टेण्डर दे सकेंगे, जो भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों । निम्नांकित व्यक्ति निष्पादन की कार्यवाही में टेण्डर प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य रहेंगे:- 10.1 कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का हो ।
10.2 कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राजस्व की राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/ अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो ।
10.3 भांग , भांगधोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2018-19की अवधि का लायसेंसी , जिसके द्वारा उसके लायसेंस की वर्ष 2018-19 की देय सम्पूर्ण लायसेंस फीस न चुकायी गयी हो ।
10.4 कोई भी व्यक्ति, जो पहले भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, कलेक्टर के मत में संतोषजनक न रहा हो ।
10.5 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो ।
10.6 कोई भी व्यक्ति, जो किसी छूत की बीमारी से संक्रमित हो ।
10.7 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में कलेक्टर को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है । 10.8 कोई भी व्यक्ति , जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 (1915 का क्रमांक 2 ) या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम 1889 (1889 का क्रमांक 4 ) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम , 1985 तथा/अथवाः इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिये किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो ।
टिप्पणी:- (1 ) बकाया की राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर, कण्डिका 10.2 एवं 10.3 में उल्लेखित शर्त, कलेक्टर (निष्पादनकर्ता अधिकारी ) द्वारा शिथिल की जा सकेगी ।
(2) काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 10.5 की शर्त कलेक्टर (निष्पादनकर्ता अधिकारी) द्वारा शिथिल की जा सकेगी ।
सहमति करार- पत्र प्रस्तुत किया जानाः-
11.
प्रत्येक भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस / दुकानों के समूह के लायसेंसों के टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह निष्पादन की प्रक्रिया में टेण्डर की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है । तद्नुसार वह अपने राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान व उसमें वर्तमान में संधारित अपने बचत/ चालू बैंक खाते के क्रमांक के साथ- साथ स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा क्रमांक (PAN) की जानकारी अंकित कर किसी केन्द्रीय / राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी , राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किये गये फोटो सहित . प्रमाण स्वरूप सहमति करार में हस्ताक्षर कर संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसो के निष्पादन में टेण्डर देने से पूर्व टेण्डर प्रस्तुत करने की शर्तों को मान्य करने का सहमति-करार
केन्द्रीय / राज्य सरकार के राजपत्रित
अधिकारी , राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित / क्षेत्रीय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2019
742 (2)
ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये विभागीय राजपत्रित अधिकारी से द्वारा प्रमाणित फोटो एवं प्रमाणित हस्ताक्षर
मैं....
धन्धे का स्थान
.निवासी.. .(टेण्डरदाता का नाम) पिता/ पति श्री..........
आयु (वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता / करती हूं कि
1. मेरेराष्ट्रीयकृत / अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बचत / चालू खाते का क्रमांक व बैंक का नाम तथा पता ..है ।
2. मेरे स्वयं का / फर्म / कम्पनी अथवा उसके कोई भागीदार/ भागीदारों / डायरेक्टर / डायरेक्टरों का स्थाई आयकर लेखा क्रमांक (PAN) ..है ।
3. मैंने भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के वर्ष 2019-20 के लिए निष्पादन की शर्तें पढ़, सुन तथा जान ली हैं तथा/ अन्यथा समझ ली हैं और मैं निष्पादन की शर्तें प्रतिग्रहीत करता / करती हूं।
4. मैंने अर्नेस्टमनी जमा का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है ।
5. मैं अपने टेण्डर में अंकित ऑफर से विचलित होने की दशा में अपने द्वारा निक्षेप किये गये अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन / प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता/ करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूं कि पुनर्निष्पादन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की राशि, मुझसे भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होंगी ।
हस्ताक्षर....
दिनांक.
टीप:-
(1 ) प्रत्येक भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस / लायसेंसों के समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी) द्वारा अपना बचत / चालू बैंक खाता क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा क्रमांक (PAN) , सहमति करार - पत्र में अंकित कर उपरोक्त सहमति करार - पत्र भरकर, हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।
(2) टेण्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म/ कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार / मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार- पत्र की पूर्ति कर, हस्ताक्षर करना होंगे ।
श्री/श्रीमती/ सुश्री... ......को उपरोक्त भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई लायसेंस / लायसेंसों के समूहों की उल्लेखित टेण्डर प्रक्रिया में उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/ अनुमति दी गई है ।
हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता अधिकारी
दिनांक
जिला
12. टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिये नोटराइज्ड शपथ- पत्र प्रस्तुत किया जाना:
भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के प्रत्येक टेण्डरदाता (व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
शपथ-पत्र
(पिता/ पति का नाम) मैं स्वयं (नाम)..
.....निवासी (पता).
शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता / करती हूं कि:-
(1) मेसर्स .. (यहां पर संबंधित कंपनी का पूरा विवरण दर्ज किया जाये) , कम्पनी के संचालक मंडल (Board of Directors ) द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प (Resolution ) द्वारा मुझे .(पदनाम)
(यहां संबंधित अधिकृत किये गये व्यक्ति की कंपनी में नियुक्ति की हैसियत का उल्लेख किया जाये ) अधिकार पत्र गृहीता /अधिकृत हस्ताक्षरी नामांकित किया गया है । (2) मैं स्वयं अथवा फर्म / कम्पनी की दशा में सभी भागीदार / संचालक भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2019-20 के लिये 742(3) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2019
टेण्डर देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं ।
(3) मेरे द्वारा सहमति करार पत्र वांछित सहपत्रों सहित प्रस्तुत कर दिया गया है । उसमें दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है ।
(4) मैंने भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / समूह के लायसेंसों के वर्ष 2019-20 के लिये टेण्डर प्रक्रिया की शर्तें पढ़, सुन तथा जान ली हैं तथा / अन्यथा समझ ली हैं और मैं टेण्डर प्रक्रिया की शर्तें प्रतिग्रहीत करता / करती हूं ।
(5) मेरे द्वारा जिला की भांग , भांगधोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के टेण्डर हेतु निर्धारित अर्नस्टमनी की राशि कुल रूपये निम्नविवरण अनुसार जमा करा दी गई है:-
रूपये..
एवं दिनांक (1) साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि का रसीद / चालान क.
(6) यह कि मैं भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह का टेण्डर मेरे (फर्म/ कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/ संचालक) नाम से स्वीकृत होने की दशा में अग्रिम धन (1/6 भाग ) तथा प्रतिभूति (1/12 भाग ) की राशि, विनिर्दिष्ट समय में जमा करने के लिये आबद्ध रहूंगा / रहूंगी ।
(7) यह कि मैं अपनी टेण्डर में अंकित ऑफर से विचलित होने की दशा में अपने द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन एवं प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिये करार करता / करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता / करती हूं कि पुनः निष्पादन की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।
(8) यह कि भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस के टेण्डर में टेण्डर देने के लिए मेरे द्वारा निष्पादनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार- पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं । उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण /बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर, निष्पादनकर्ता अधिकारी , कलेक्टर को, टेण्डर ऑफर तथा लायसेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/ प्रतिभूति की राशि को जब्त/ राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।
हस्ताक्षर....
स्थान.....
दिनांक / /2019
सत्यापन लेख
..(पिता/ पति का नाम) श्री......
मैं, (नाम)..
शपथ पूर्वक कथन करता / करती हूं कि इस शपथ-पत्र के चरण (1 ) से चरण (8 ) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है । इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।
स्थान..........
हस्ताक्षर..
दिनांक / /2019 13 टेण्डरदाता की पहचान एवं उसके निवास के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में :-
भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन हेतु इच्छुक प्रत्येक टेण्डरदाता को उसकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा आयकर अधिकारी अथवा नोटरी अथवा केन्द्रीय / राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित की गयी प्रति " मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" अंकित कर अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करना होगी:- 13.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे:-
पासपोर्ट
1
2 स्थायी आयकर लेखा संख्या (PAN) कार्ड ।
3 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC CARD )।
4 वैध ड्रायविंग लायसेंस ।
5 फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/ चालू लेखा की अद्यतन पांसबुक । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2019
742(4)
6 आधार कार्ड ।
13.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :-
1 अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन / मोबाइल फोन बिल ।
2 अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल ।
3 अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. रि- फिलिंग की रसीद ।
4 अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल ।
5 किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड ।
6 स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण-पत्र
7 फोटोयुक्त बैंक बचत / चालू लेखा की अद्यतन पासबुकः।
8 आधार कार्ड ।
14. किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से टेण्डर देने के पूर्व टेण्डरदाता को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे:-
(1) संबंधित फर्म/ कम्पनी का पंजीयन प्रमाण-पत्र/ निगमन प्रमाण- पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।
(ii) फर्म की पार्टनरशिप डीड/ कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि।
(!!!) फर्म की दशा में रजिस्ट्रार , फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्सट्रैक्ट) तथा कम्पनी की दशा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची ।
(iv) संबंधित फर्म/ कम्पनी के संचालक मण्डल (Board of Directors ) द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प (Resolution) द्वारा अधिकार पत्र गृहीता /अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा टेण्डर में भाग लेने के आशय के संकल्प (Resolution) के साथ टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित /जारी अधिकार पत्र की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति।
15. अर्नेस्टमनी जमा करना:-
15.1 टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग , भांगघोटा व भांग मिठाई दुकानों के प्रत्येक टेण्डरदाता को टेण्डर देने से पूर्व संबंधित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस के लिए वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए घोषित आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर , अर्नेस्टमनी सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में जमा ऑनलाईन राशि की रसीद के रूप में टेण्डर ऑफर के साथ लिफाफे में रखकर जमा करनी होगी ।
15.2 सफल टेण्डरदाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गयी राशि, निम्नलिखित शर्त क्रमांक 17 में उल्लेखित अनुसार अग्रिम धन/ प्रतिभूति की राशि के विरूद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी तथा अवशेष राशि (यदि कोई हो) वापिस की जावेगी ।
15.3 टेण्डर की कार्यवाही में असफल टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि उसे नियमानुसार वापिस की जायेगी ।
16 टेण्डर की प्रक्रिया :-
वर्ष 2019-20 के लिये जिलों में भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की समस्त दुकानों/ समूहों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किये जाने के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथा शीघ्र स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन समाचार के रूप में भी कराया जाएगा ।
भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों / समूहों का वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिये निष्पादन, टेण्डर द्वारा किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :- वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिये उपरोक्तानुसार टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली 16.1 संबंधित जिले की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली अर्नेस्टमनी की राशि, सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2017-18 में व वित्तीय वर्ष 2018-19 में भांग की खपत आदि की जानकारी (सेलपेपर ) संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से किसी भी दिवस (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में दिनांक 02 सितम्बर , 2019 दिन सोमवार से प्राप्त की जा सकती है । ऐसी जानकारी (सेलपेपर) इच्छुक टेण्डरदाता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी । टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के संबंध में उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ- साथ , संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी । 742(5) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2019
16.2 उपरोक्तानुसार वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस दिनांक 09 सितम्बर , 2019 दिन सोमवार को निम्नांकित परिशिष्ट "क " के कॉलम 3 में उल्लेखित स्थलों पर घोषित आरक्षित मूल्य पर टेण्डर द्वारा निष्पादित / निवर्तित किये जायेंगे । निष्पादन केन्द्रों (स्थलों) पर निष्पादन की कार्यवाही, टेण्डर की शर्तों के वाचन के साथ निर्धारित समय पर प्रारंभ की जायेगी ।
16.3 निष्पादन की शर्तों के वाचन के पश्चात वर्ष 2019-20 के लिये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा । पृथक-पृथक अथवा समूहों में टेण्डर आमंत्रित कर निष्पादन की कार्यवाही की जाएगी । राजस्व के हित में इस प्रकार निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को होगा । समूह इस प्रकार बनाये जायेंगे , जिससे अधिकाधिक राजस्व प्राप्त हो सके ।
16.4 उपरोक्तानुसार टेण्डर प्राप्त करने के पश्चात, जब यह सुनिश्चित हो जाये कि प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर घोषित आरक्षित मूल्य से अधिक राशि का है, तो निष्पादनकर्ता अधिकारी , जिला कलेक्टर उचित समझने पर उसे स्वीकार कर टेण्डर ऑफर अंतिम कर सकेंगे ।
16.5 यदि उपरोक्त कंडिका 16.4 अनुसार प्राप्त ऑफर, घोषित आरक्षित मूल्य से कम राशि का है, तब प्राप्त ऑफर को उसी स्टेट्स पर स्थगित कर, निष्पादन स्थल पर घोषणा द्वारा निश्चित की गई तिथि/ समय पर इच्छुक टेण्डरदाताओं से सीलबंद टेण्डर प्राप्त किये जायेंगे ।
16,8 वर्ष 2019-20 हेतु भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूहों के टेण्डर द्वारा निष्पादन / निवर्तन के लिये क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे । इच्छुक टेण्डरदाताओं को टेण्डर प्रपत्र का विक्रय उपरोक्त कण्डिका-7 में उल्लेखित नियत राशि के संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा । संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय द्वारा निर्गत एवं क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे ।
16.7 कलेक्टर द्वारा निश्चित किये गये समय तक प्राप्त, सभी टेण्डरों को खोलकर टेण्डरदाता/ टेण्डरदाताओं के टेण्डर देने हेतु पात्र पाये जाने पर, टेण्डर में प्राप्त ऑफर का दुकानवार Descending Order में पत्रक तैयार किया जायेगा ।
16.8 निष्पादनकर्ता अधिकारी , कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि टेण्डर की कार्यवाही में प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर, यदि सम्बन्धित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक राशि का होगा, तो वे उसे स्वीकार कर टेण्डर अन्तिम कर सकेंगे ।
16.9 टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र में सम्बन्धित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह का नाम, जिसका वह टेण्डर ऑफर देना चाहता है, अंकित कर अपना ऑफर, शब्दों तथा अंकों में अंकित करेगा । साथ ही कण्डिका-4 अनुसार साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा की गयी अर्नेस्टमनी की राशि की रसीद संलग्न कर कण्डिका-11 में उल्लेखित प्रारूप में सहमति करार, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज , आयकर स्थायी लेखा संख्या (PAN) कार्ड की प्रमाणित एवं टेण्डरदाता द्वारा स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं वर्तमान में धारित बैंक बचत/ चालू खाते की पासबुक के प्रथम पेज जिसमें बैंक की शाखा, खाता धारक का नाम एवं खाता क्रमांक की जानकारी अंकित हो, की प्रमाणित छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर, कण्डिका-12 में उल्लेखित प्रारूप में मूल नोटराइज्ड शपथपत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेखों को लिफाफे में बंद कर रखना अनिवार्य होगा । इस लिफाफे पर टेण्डरदाता का नाम व उस भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह का नाम, जिसके लिये टेण्डर दिया जा रहा है , अवश्य लिखा जायेगा ।
16.10 टेण्डरदाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ-साथ पार्टनरशिप -डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रैक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा । यदि टेण्डरदाता कंपनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है, तो टेण्डर देने से पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संबंधित फर्म/ कम्पनी के संचालक मण्डल (Board of Directors ) द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प (Resolution) द्वारा अधिकार पत्र गृहीता / अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा टेण्डर में भाग लेने के आशय के संकल्प (Resolution) के साथ टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित / जारी अधिकार पत्र भी प्रस्तुत करना 742( 6)
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अनिवार्य होगा । केवल आयकर स्थायी लेखा क्रमांक ( PAN) तथा वर्तमान में धारित बैंक खाते का क्रमांक शपथ पत्र पर उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होगा ।
16.11 टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र एक लिफाफे में इस तरह चिपकाकर बंद किया जायेगा कि उसे फाड़े बिना, लिफाफों को खोला नं जा सके । टेण्डरदाता द्वारा कलेक्टर द्वारा घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार टेण्डर प्रस्तुत किया जायेगा ।
16.12 नियत समय पर कलेक्टर द्वारा प्रत्येक भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लिए प्राप्त टेण्डर को खोलकर टेण्डरदाता के टेण्डर में भाग लेने कीपात्रता की जांच की जाएगी । टेण्डरदाता द्वारा संबंधित भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह हेतु देय अर्नेस्टमनी की राशि की पुष्टि/ संतुष्टि होने एवं जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने के उपरांत ही प्राप्त ऑफरों की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जावेगी । सभी टेण्डरदाता इस कार्यवाही के दौरान उपस्थित रह सकते हैं । परंतु टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी ।
16:13 उच्चतम प्राप्त टेण्डर ऑफर की राशि के अंकों तथा शब्दों में भिन्नता पाये जाने पर शब्दों में अंकित राशि को अधिमान्यता दी जायेगी ।
16.14 टेण्डर प्रपत्र के अभिलेखों में अर्नेस्टमनी की राशि के विधिवत जमा पाये जाने पर, अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा । इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार कलेक्टर, मौके पर ही करवा सकेंगे । लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका- समाधान के लिए , संबंधित कलेक्टर, आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे । इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा ।
16.15 टेण्डर के माध्यम से किसी भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लिए, निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक उच्चतम राशि का एक से अधिक समान ऑफर प्राप्त होता हैं, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम ऑफरदाताओं के मध्य सफल टेण्डरदाता का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा ।
16.16 उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर की पुष्टि तक, टेण्डर में अंकित ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर वापिस लेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा, तो उसः भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह को टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादित करने पर, जो खिसारा आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम् टेण्डरदाता से भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी । इसके अतिरिक्त किसी भी समय टेण्डर की शर्तों के उल्लंघन पर टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी/ प्रतिभूति की राशि, उसको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी । टेण्डरदाता. द्वारा साईबर ट्रेजरी में जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित कीजायेगी।
16.17 टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव सशर्त अथवा बिना शर्त पुनःनिष्पादन के प्रावधानों को छोड़कर, न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा ।
16.18 आरक्षित मूल्य से कम राशि के प्राप्त टेण्डर ऑफर की स्वीकृति के संबंध में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश से निर्देश प्राप्त करना अनिवार्य होगा । आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में, टेण्डर की यह कार्यवाही उसी स्टेटस पर आगामी दिवस / दिवसों के लिये स्थगित रहेगी । इसके साथ ही टेण्डर द्वारा निष्पादन से बचे हुये भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस की टेण्डर हेतु, आगामी तिथि की घोषणा, कलेक्टर द्वारा निष्पादन स्थल पर ही की जायेगी।
नोट- निष्पादनकर्ता अधिकारी से तात्पर्य सम्बन्धित जिले के कलेक्टर से है।
17 1/6 भाग अग्रिम धन एवं 1/12 भाग प्रतिभूति जमा करना :-
17.1 भांग , भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को अपने उच्चतम टेण्डर ऑफर का 1/6 भाग अग्रिम धन तत्काल जमा करना होगा । जमा की जाने वाली इस राशि के विरूद्ध टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर ऑफर देने से पूर्व, जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि अथवा जितनी राशिआवश्यक है, उस सीमा तक समायोजित की जा सकेगी । शेष अग्रिम धन की राशि सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में टेण्डर के पश्चात् साईबर ट्रेजरी में तुरन्त ऑनलाईन जमा करना होगी । 17.2 भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस 742(7)
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के वर्ष 2019-20 के सफल टेण्डरदाता के अनुरोध पर, कलेक्टर सफल टेण्डरदाता को अग्रिम धन का शेष भाग , जो अर्नेस्टमनी के समायोजन उपरान्त देय होगा को जमा करने के लिए तीन दिवस का समय दे सकेंगे । तीन दिन की गणना करने में टेण्डर की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश / बैंक अवकाश / बैंक हड़ताल के दिन छोड़ दिये जायेंगे ।
17.3 भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस हेतु सफल टेण्डरदाता को अपने टेण्डर ऑफर की 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा द्वारा जारी बैंक गारंटी अथवा सावधि जमा अथवा साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा राशि की रसीद के रूप में टेण्डर के 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी । तीन दिन की गणना करने में टेण्डर की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे ।
17.4 वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत की जाने वाली, वांछित राशि की बैंक गारण्टी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम में प्रावधानित अनुसार 0.25 Percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाने पर ही, स्वीकार की जाएगी। पृथक से संलग्न किया गया समतुल्य मूल्य का स्टाम्प पेपर मान्य नहीं होगा ।
17.5 अगर कोई सफल टेण्डरदाता मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है, तो उसे मध्यप्रदेश के संबंधित जिले अथवा उस जिले के संभागीय मुख्यालय पर स्थित, उसी बैंक की शाखा द्वारा ऐसी बैंक गांरटी की सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रस्तुत करना होगी ।
17.6 सफल टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर की शर्तों का पालन न करने, 1/6 अग्रिम धन राशि या 1/12 भागं प्रतिभूति राशि जमा करने में विलम्ब के कारण, यदि उसे लायसेंस विलम्ब से प्राप्त होता है तो, उसे इस अवधि की लायसेंस फीस में किसी तरह की छूट की पात्रता नहीं होगी । 1/6 अग्रिम धन एवं 1/12 प्रतिभूति की राशि जमा न करने की दशा में, सफल टेण्डरदाता द्वारा जमा अर्नेस्टमनी अथवा जमा की गयी अन्य कोई भी राशि राजसात की जा सकेगी और उसके उत्तरदायित्व पर लायसेंस/ लायसेंसों का पुनःनिष्पादन किया जायेगा। इस पुनःनिष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी ।
17.7 वर्ष 2019-20 के लिए भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लिए अग्रिम धन (1/6 भाग ) की जमा राशि माह फरवरी एवं माह मार्च, 2020 की देय लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित की जावेगी ।
17.8 प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी 1/12 भाग की बैंक गारंटी की वैधता अवधि दिनांक 30.06.2020 तक की होगी । कोई भी बैंक गारंटी इससे अल्प अथवा आंशिक वैधता अवधि की स्वीकार्य नहीं होगी ।
17.9 भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंस के लिए, प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि/ बैंक गारंटी को लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन आदि के विरूद्ध , जमानत के रूप में रखा जावेगा । दिनांक 30 जून 2020 तक अथवा इसके पूर्व 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि/ बैंक गारंटी कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त, यदिः शतों के उल्लंघन की स्थिति में कोई शास्ति/ संधान राशि अधिरोपित की गयी हो तो, ऐसी राशि अथवा अन्य बकाया राशि की वसूली/ समायोजन के उपरान्त वापिस की जा सकेगी ।
17.10 अर्नेस्टमनी/ अग्रिम धन / प्रतिभूति के रूप में किसी भी प्रकार की जमा राशि के वैध होने का उत्तरदायित्व टेण्डरदाता का होगा । यदि कोई सफल टेण्डरदाता जमा की गई अग्रिम धन / प्रतिभूति की राशि के स्वरूप में कोई परिवर्तन चाहता है अर्थात् बैंक गारन्टी अथवा सावधि जमा के स्थान पर सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन राशि जमा करना चाहता है अथवा सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा राशि के स्थान पर बैंक गारन्टी अथवा सावधि जमा को प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिए सक्षम होंगे । परन्तु ऐसा प्रतिस्थापन अनुमत करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक समय सफल टेण्डरदाता की निर्धारित प्रतिभूति की राशि, विभाग के पास निरन्तर जमा रहे ।
17.11 टेण्डरदाता द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा सामान्य चैक द्वारा नहीं ली जावेगी ।
18. खिसारे की वसूली / अग्रिम धन / प्रतिभूति की राशि को राजसात करना मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2019
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भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के लायसेंस का उच्चतम टेण्डरदाता, यदि टेण्डर ऑफर की पुष्टि तक अपने टेण्डर ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर ऑफर वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे लायसेंस/ लायसेंसों को पुनःनिष्पादन करने पर जो खिसारा आयेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह सम्बन्धित उच्चतम टेण्डरदाता से भू- राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी । उपरोक्त हेतु एवं इसके अतिरिक्त किसी भी समय, निष्पादन की शर्तों के उल्लंघन पर, उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी अथवा यदि अर्नेस्टमनी का समायोजन शर्त क्रमांक 17 के अनुरूप, जमा किए जाने वाले अग्रिम धन (1/6 भाग) तथा प्रतिभूति ( 1/12 भाग ) की राशि तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि के विरूद्ध किया गया है, तो इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी तथा जमा अग्रिम धन ( 1/6 भाग) की राशि, प्रतिभूति की 1/12 भाग की राशि तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि को भी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा । टेण्डरदाता द्वारा सायबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी । इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा ।
19. पुनर्निष्पादन:-
19.1 पुनर्निष्पादन के लिये वह व्यक्ति ही आवेदन- पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2019-20 के निष्पादन के समय , उस लायसेंस/ लायसेंसों के समूह, जिसका वह पुनर्निष्पादन चाहता है, के टेण्डर में उपस्थित रहा हो तथा जो टेण्डर में भाग लेने के लिये अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस लायसेंस / लायसेंसों के समूह का टेण्डर ऑफर अन्तिम किया गया हो, ऐसे लायसेंस /लायसेंसों के समूह के लिये उसके द्वारा टेण्डर ऑफर दिया गया हो ।
19.2 निष्पादित किये गये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस के पुनर्निष्पादन के लिये आवेदन-पत्र निष्पादन तिथि के तीन दिन के अन्दर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेगे । तीन दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे । आवेदक को पुनर्निष्पादन के आवेदन के साथ भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस , जिसका वह पुनर्निष्पादन चाहता है, में प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर के 1/3 भाग के बराबर राशि (आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि को कम करके बाकी राशि) संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में साईबर ट्रेजरी में ऑन लाईन जमा की रसीद के रूप में जमा करनी होगी ।
19.3 पुनर्निष्पादन के आवेदन - पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जबकि, आवेदक टेण्डर की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफ़र से, कम से कम 15 प्रतिशत अधिक का टेण्डर ऑफर देना चाहता हो । पुनर्निष्पादन की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी । यदि कलेक्टर निष्पादन स्थल में पुनर्निष्पादन की घोषणा करते हैं, तो कम से कम 05 दिन बाद की तिथि घोषित करेंगे । 19.4 पुनर्निष्पादन होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता पुनर्निष्पादन में सम्मिलित होकर टेण्डर ऑफर नहीं देता है, तो उसके द्वारा जमा की गयी 1/3 भाग की राशि राजसात हो जायेगी । उसे आवेदन- पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि, पुनर्निष्पादन होने की दशा में वह प्रस्तावित टेण्डर ऑफर से कम का टेण्डर ऑफर नहीं देगा और ऐसा टेण्डर ऑफर देने में असफल रहेगा, तो उसके द्वारा जमा की गई 1/3 भाग की राशि या जमा अन्य कोई भी राशि जप्त / राजसात हो जायेगी । उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । 19.5 किसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंस के पुनर्निष्पादन के प्रस्ताव का आवेदन- पत्र, केवल एक ही बार मान्य किया जायेगा ।
19.6 किसी भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस का पुनर्निष्पादन होने पर भी, उसके प्रथम टेण्डर के समय , जिस टेण्डरदाता द्वारा उच्चतम ऑफर दिया गया हो, वह 15 दिन तक अपने उस ऑफर पर कायम रहने के लिये बाध्य होगा ।
19.7 पुनःनिष्पादन की इस कार्यवाही में प्रत्येक पात्र व्यक्ति / फर्म/ कम्पनी भाग ले सकेंगे ।
20 वर्ष 2019-20 की अवधि में निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना :-
भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के निष्पादन की ये सभी शर्तें, वर्ष 2019-20 के लिए तथा वर्ष 2019-20 के दौरान होने वाले पुनर्निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेंगी ।
21. वार्षिक लायसेंस फीस जमा करना:-
21.1 भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के लायसेंस प्रत्येक सफल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2019
742(9) टेण्डरदाता को जिस माह में निष्पादित हो उस माह की लायसेंस फीस की देय किश्त, अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा । उक्त किश्त जमा होने पर ही उसे लायसेंस जारी किया जावेगा । 21.2 भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंसी को, प्रत्येक भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की पृथक- पृथक देय वार्षिक लायसेंस फीस की मासिक अंशिका, साईबर ट्रेजरी में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम ऑनलाईन जमा करना होगी । यदि वार्षिक लायसेंस फीस अनुपातिक * रूप से पूर्ण विभाजित न हो, तो भागफल की अवशेष राशि निष्पादित माह की लायसेंस फीस में समायोजित की जायेगी ।
21.3 यदि किसी भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंसी द्वारा देय मासिक लायसेंस फीस, माह के सातवें कार्य दिवस तक जमा नहीं की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा उस भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह को भांग का प्रदाय निषेधित किया जा सकेगा अथवा फुटकर विक्रय दर पर भांग की आपूर्ति के आदेश दिये जा सकेंगे । संबंधित माह की देय लायसेंस फीस, उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक अवशेष रहने की दशा में ऐसे भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह का लायसेंस निरस्त कर, पुनर्निष्पादन करने की कार्यवाही संबंधित लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर की जायेगी । इस पुनर्निष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित लायसेंसी से भू- राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी ।
21.4 समूह में सम्मिलित किसी भांग अथवा भांगघोटा अथवा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की देय मासिक लायसेंस फीस अवशेष रहने की स्थिति में, उक्त समूह की समस्त भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की लायसेंस फीस अवशेष मानी जायेगी । नोट-सफल टेण्डरदाता का आशय ऐसे टेण्डरदाता से है, जिसके उच्चतम टेण्डर ऑफर को टेण्डर के समय अंतिम किया गया हो ।
22 लायसेंस /लायसेंसों का हस्तान्तरण :-
वर्ष 2019-20 में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिकी की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस / लायसेंसों की अवधि के दौरान , यदि किसी लायसेंस / लायसेंसों का हस्तांतरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो, लायसेंस/ लायसेंसों की शेष अवधि की लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने के लिए एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायसेंसी (अंतरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति, जिसके नाम लायसेंस का हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता) दोनों ही बाध्य रहेंगे । 23. टेण्डर की कार्यवाही में न दिये गये ऑफर को स्वीकार न करना :-
वर्ष 2019-20 के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का ऑफर, जिसने भांग , भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के टेण्डर के समय अथवा पुनर्निष्पादन यदि हुआ हो, तो पुनर्निष्पादन के समय ऑफर न दिया हो, विचार योग्य नहीं होगा ।
24. वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण करना :- वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए निष्पादित किये गये भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस का टेण्डर ऑफर, अन्तिम होने के पश्चात् यदि संबंधित टेण्डरदाता द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा कलेक्टर / आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार किसी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस का निष्पादन फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए , यदि निष्पादन के दौरान ही पुनर्निष्पादन की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो, तो पुनर्निष्पादन की सूचना पुनर्निष्पादन के दिन से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी तथा उसके लिए शर्त क्रमांक 25 का पालन किया जायेगा । पुनर्निष्पादन की तिथि संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी। इसी प्रकार यदि भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंस के किसी समूह का किसी भी कारण से नियत तिथि को निष्पादन सम्पन्न/ अन्तिम नहीं होता है, तो उसके निष्पादन हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगे । जिसकी घोषणा निष्पादन स्थल में ही की जा सकती है ।
25 वर्ष 2019-20 की अवधि में पुनर्निष्पादन करना :-
वर्ष 2019-20 के लिए अथवा वर्ष के मध्य में भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के समूह के लायसेंस का पुनर्निष्पादन करने की स्थिति उत्पन्न होने पर , लायसेंसी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनर्निष्पादन किया जा सकेगा । पुनर्निष्पादन हेतु सूचना पत्र पुनर्निष्पादन के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम पांच दिन पूर्व जारी किया जायेगा।
26 प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना:-
742 ( 10)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2019
वर्ष 2019-20 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादित किये गये भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस के उच्चतम ऑफर देने वाले टेण्डरदाता को समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ, निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा । प्रतिरूप करार निष्पादन के उपरान्त ही उसे संबंधित दुकान का लायसेंस जारी किया जायेगा ।
27 भांग की ड्यूटी दरें : -
वर्ष 2019-20 में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की निष्पादित की गयी दुकानों तथा उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनायी जाने वाली औषधियों के लिए भांग की ड्यूटी दर निम्नानुसार रहेंगी:-
क्र.
विवरण
ड्यूटी दर
1.
रूपये 100/- (एक सौ) प्रतिकिलो ग्राम भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की निष्पादित की गई दुकानों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर
2.
रूपये 200/- (दो सौ) प्रतिकिलो ग्राम उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनाई जाने वाली. औषधियों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर
28 भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई दुकानों से विक्रय की व्यवस्था:-
28.1 भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंसी को देय ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध, भाण्डागार से प्रदाय की गयी भांग की सीलबन्द थैलियों को खोलकर ही भांग का विक्रय करना होगा । एक थैली की भांग समाप्त होने पर ही दूसरी थैली की सील खोली जावेगी ।
28.2 भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/ दुकानों के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त 13 एवं एच.डी. -7 लायसेंस की शर्त 3 (डी) के अनुपालन में 100, 50, 20, 10, 5, 2 एवं 1 ग्राम के बांट तथा तराजू दुकान में रखना होगा । भांग की बिक्री हेतु उन्हें ही उपयोग करना होगा । यह बांट एवं तराजू नाप- तौल विभाग से विद्यमान वर्ष के लिए प्रमाणित होना चाहिए ।
28.3 भांग के फुटकर विक्रय के लायसेंसी को भांग का विक्रय सीधे क्रेता को विधिवत् तौलकर करना होगा । पुड़िया अथवा पैकिट में पूर्व से ही पैक कर रखी हुई भांग का विक्रय नहीं किया जायेगा । 28.4 भांग के फुटकर विक्रय की दुकानों के लायसेंसियों को पिसी भांग की गोली बेचने की जो सुविधा वर्तमान वर्ष 2018-19 में प्रचलित है , वह सुविधा वर्ष 2019-20 के लिए भी यथावत् रहेगी । इस हेतु भांग ठेकेदारों को प्रपत्र एच.डी-8 में लायसेंस प्राप्त करना होगा । जिसकी लायसेंस फीस रूपये 3/- दैनिक होगी । लायसेंसी को इस हेतु आवेदन- पत्र जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । जिससे उन्हें प्रपत्र एच.डी-8 में लायसेंस देने पर विचार किया जा सके । लायसेंसी को रूपये 3/- प्रतिदिन की दर से देय समेकित लायसेंस फीस, अग्रिम जमा करानी होगी । जो संबंधित दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी ।
29. उपरिलिखित शर्त क्रमांक 24 एवं शर्त क्रमांक 25 के अधीन पुनर्निष्पादन की तिथि की घोषणा, यदि निष्पादन के दिन निष्पादन स्थल पर ही, उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है, तो ऐसे पुनर्निष्पादन की सूचना जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी, समाचार- पत्र में प्रकाशित की जायेगी और सूचना- पत्र का प्रदर्शन, संबंधित जिला कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी किया जाएगा।
30. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश किसी भी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस/लायसेंसों के समूह का ऑफर के अन्तिम किये जाने के उपरान्त भी टेण्डर संबंधी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा / तथा राजस्व के हित में, विहित शर्तों के अध्यधीन, उन्हें पुनर्निष्पादन करने के आदेश, निष्पादन अन्तिम होने के 07 दिवस की अवधि में अथवा जैसा उचित समझें, दे सकेंगे । इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा । 07 दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे ।
31. अन्य कर :-
वर्ष 2019-20 में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा, तो लायसेंसी इस बाबत् लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा । इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी । 32. भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायसेंस के निष्पादन के संबंध में अन्य सभी प्रावधान एवं व्यवस्थाएं जिनका उल्लेख इस विज्ञप्ति में नहीं किया गया है, वे व्यवस्थाऐं वर्ष 2018-19 में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही रहेंगी ।
33. जिले की भांग , भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के टेण्डर द्वारा निष्पादन से 742( 11) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2019
संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति, रुपये 500/- (रूपये पांच सौ) पृथक से संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान करने पर संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेगी ।
34. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के आदेश पत्र पृष्ठां, क्रमांक 7-ठेका/ 2016-17/202 दिनांक 03.06.2016 की कण्डिका (3) अनुसार, भविष्य में आबकारी विभाग से संबंधित राजस्व संबंधी किसी भी विभागीय लेन- देन के संव्यवहार के लिये कैनरा बैंक की किसी भी शाखा द्वारा जारी किया गया कोई भी बैंक इंस्टूमेन्ट यथा बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/ बैंक कैश आर्डर/ सावधि जमा अथवा बैंक गारण्टी आदि को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
35. भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान /दुकानों के समूह के लायसेंस /लायसेंसों का निष्पादन, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( 1915 का क्रमांक 2) जैसा कि अब तक संशोधित हो चुका है और होगा एवं उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों और प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एवं समय- समय पर संशोधित किए गए नियमों और राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर एवं सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों /अनुदेशों के अध्यधीन रहेगा ।
परिषिष्ट"क" वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिये मध्यप्रदेष में भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के निष्पादन के लिये टेण्डर की कार्यवाही
हेतु नियत केन्द्र (स्थल)
जिले का नाम
क्रम
निष्पादन स्थल
3
2
1 खरगौन
स्वामी विवेकानंद सभागृह, कलेक्टोरेट, खरगौन
2 होशगाबाद
कलेक्टोरेट, होशंगाबाद
कटनी
3
कलेक्टोरेट, कटनी
4 नरसिंहपुर
न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंह भवन, नरसिंहपुर
5 ग्वालियर
कलेक्टोरेट, ग्वालियर
कलेक्टोरेट, छतरपुर
6 छत्तरपुर
7 शहडोल
संयुक्त जिला कार्यालय, शहडोल
8 उमरिया
कलेक्टोरेट, उमरिया
9 शाजापुर
कलेक्टोरेट, शाजापुर
रजनीश श्रीवास्तव , आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.