ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 372]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2019- भाद्र 12 , शक 1941
आयुष विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2019
क्र. एफ. 1-3-2019 - एक- उनसठ- यू. जी. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 08 जुलाई 2019 में अधिसूचित " मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी , प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम, 2019 " के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्ः-
उक्त नियम के नियम 6.9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
6.9 अभ्यर्थी का जन्म 31-12-2002 को अथवा उसके पूर्व होना चाहिए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बेला देवर्षि शुक्ला, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .