Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) म.प्र. आयुर्वेद, होम्‍योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्‍सा एवं योग स्‍नातक प्रवेश नियम 2019

Published 03 September 2019

Department
आयुष
Type
Extraordinary
Gazette no.
372
Identifier
in.gazette.madhya.2019-09-03.372.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 372]

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2019- भाद्र 12 , शक 1941

आयुष विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2019

क्र. एफ. 1-3-2019 - एक- उनसठ- यू. जी. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 08 जुलाई 2019 में अधिसूचित " मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी , प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम, 2019 " के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्ः-

उक्त नियम के नियम 6.9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

6.9 अभ्यर्थी का जन्म 31-12-2002 को अथवा उसके पूर्व होना चाहिए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बेला देवर्षि शुक्ला, उपसचिव.

743

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-09-03.372.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-09-03.372.Extraordinary.