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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 376]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 सितम्बर 2019 - भाद्र 14, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2019
क्र. एफ- बी- 04-01-2019-2- पांच ( 18 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय , दि न्यू इंडिया एश्योरिंस कंपनी लिमिटेड, भोपाल पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभार्य स्टाम्प शुल्क समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश में किसी भी शासकीय कोषालय में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगाः- (1) ऐसी प्रत्येक बीमा पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क उपरोक्त रीति से भुगतान कर दिया गया है. ऐसा पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा .
(2) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रुपए 10,00,000/- ( दस लाख रुपए मात्र ) की समेकित रकम के मध्यप्रदेश के किसी शासकीय कोषालय में भुगतान के चालान की एक प्रति आंचलिक उप- महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी .
(3) उस अवधि के, जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है , समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बीमित राशि के पॉलिसी क्रमांकों तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 की चतुर्थ तिमाही के अन्त में पॉलिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी, आंचलिक उप- महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2019
क्र. एफ-बी- 04-01-2019-2- पांच ( 18 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी- 04-01-2019-2- पांच ( 18 ) , दिनांक 5 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया , उपसचिव.
751 752
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2019
Bhopal , the 5th September 2019
No. B-4-01-2019-2 -V( 18) . In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 (II of 1899) , the State Government, hereby, directs that the Stamp duty chargeable under the said Act on Regional Manager , Regional Office , the New India Assurance Co. Limited , Bhopal during the Financial Year 2019-20 may be consolidated and paid into any Government Treasury in Madhya Pradesh on the following conditions :-
(1) It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner . Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order .
(2) For the Financial Year 2019-20 a copy of the challan of payment of consolidated amount of Rs . 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs only) in any Government Treasury of Madhya Pradesh shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration , Bhopal .
(3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made , the statement consisting of the policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp duty paid on the policies at the end of Fourth Quarter of Financial Year 2019-20 shall be submitted to the Office of Zonal Deputy Inspector General of Registration , Bhopal .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.