व्य प्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 36 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2019- भाद्र 15, शक 1941
विषय-सूची
( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम ,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 2019
क्र. ई- 5-611 - आयएएस- लीव -5 -एक. ( 1 ) श्री व्ही. एल. कान्ता राव, भाप्रसे. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन कार्य के लिए ) को दिनांक 13 से 16 अगस्त 2019 तक चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10, 11 , 12 अगस्त 2019 एवं 17, 18 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री व्ही. एल. कान्ता राव, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे. , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन कार्य के लिए ) का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. कान्ता राव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन कार्य के लिए ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
6770
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2019
(4) श्री व्ही. एल . कान्ता राव , भाप्रसे , द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन कार्य के लिए ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री व्ही. एल. कान्ता राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एल. कान्ताराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2019
क्र. एफ. 01-31-2018- सात- शा. 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को संशोधित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला सतना की तहसीलें रघुराजनगर ( नगरीय ) तथा तहसील कोठी ( ग्रमीण ) की सीमाओं में परिवर्तन करती है. तहसील कोठी ( ग्रामीण ) के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 34, 60, 61 , 66, 67 एवं 74 से 104 को अपवर्जित करते हुए तहसील रघुराजनगर ( नगरीय ) में समाविष्ट कर सृजन करती है. इस प्रकार तहसील रघुराजनगर ( नगरीय ) में पटवारी हल्का क्रमांक 6 से 12, 17 से 34 एवं 57, 60 से 104 कुल 71 पटवारी हल्के होंगे और 209 ग्राम समाविष्ट होंगे एवं इसका मुख्यालय सतना होगा एवं तहसील रघुराजनगर ( नगरीय ) से पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 05 तक एवं 13 से 16 तक तथा 35 से 56 तक एवं 58 , 59 कुल 13 पटवारी हल्के अपवर्जित करते हुए तहसील कोठी ( ग्रामीण ) में समाविष्ट कर सृजन करती है जिसमें कुल 33 पटवारी हल्के होंगे और कुल 78 ग्राम समाविष्ट होंगे एवं इसका मुख्यालय " कोठी " होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2019
क्र. एफ. 01-31-2018- सात शा. 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 01-31-2018- सात- शा. 7 दिनांक 31 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.
Bhopal , dated 31st August, 2019
No.F-1-31-2018 - VII - 7 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government, hereby, by amending the even numbered order dated 17th December , 2018 of this department and alters the limits of Tehsil Raghuraj Nagar (Nagriya) and Tehsil Kothi of district Satna from the date of publication of this order in the official gazette by excluding the patwari halka No. 20 to 34 , 60, 61 , 66 , 67 and 74 to 104 from Tehsil Kothi and creates the Tehsil Raghuraj Nagar (Nagriya) by comprising the patwari halka No. 6 to 12, 17 to 34 , 57 and 60 to 104, in which total patwari halkas shall be 71 and villages shall be 209 and its headquarter shall be Satna and by excluding the patwari halka No. 1 to 5 and 13 to 16 , 35 to 56, 58 and 59 from Tehsil Raghuraj Nagar ( Nagriya) and creates the Tehsil Kothi ( Gramin) by comprising the said patwari halkas in which total patwari halkas shall be 33 and villages shall be 78 and its headquarter shall be Kothi .
By order and in the name of the Governor of Madhyha Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN Dy. Secy.
भाग 1 ]
6771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2019
क्र. एफ-1-17-2018- ब- 2- दो . राज्य शासन , एत्द्वारा , श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक विसबल, भोपाल को पुत्री के इलाज एवं पीएचडी अध्ययन हेतु दिनांक 19 अगस्त से 25 दिसम्बर 2019 तक, एक सौ उनतीस दिवस की अवधि में न्यूजर्सी ( USA ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष भार्गव , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019
क्र. एफ1 (ए) 117-2017- ब-2-दो.- राज्य शासन, द्वारा श्री आशुतोष गुप्ता, भापुसे, माननीय राज्यपाल के परिसहाय को दिनांक 22 जुलाई से 7 सितम्बर 2019 तक अड़तालीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है..
(2 ) श्री आशुतोष गुप्ता, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विकास सहवाल, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, साइबर सेल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष गुप्ता , भापुसे, को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न माननीय राज्यपाल के परिसहाय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आशुतोष गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री आशुतोष गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2019
क्र. एफ-1 (ए) 151-1995- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, को स्वयं के अस्वथ्यता के कारण दिनांक 8 से 12 जुलाई 2019 तक, पांच दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अनन्त कुमार सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019
क्र. एफ 1 ( ए) 63-2012 - ब- 2-दो - राज्य शासन द्वारा श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 24 अगस्त से 13 सितम्बर 2019 तक, इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 23 अगस्त व 14, 15 सितम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री आई. पी. अरजरिया , भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विजय खत्री , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.
6772
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
(4 ) श्री आई . पी. अरजरिया, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. अरजरिया , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019
क्र. एफ -1 (ए ) 148-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेन्ज, मुरैना को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जून 2019 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त करता है.
क्र. एफ-1 ( ए) 157-1993- ब- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री जी. जनार्दन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक जेएनपीएं, सागर को आवश्यक कार्य से गृह नगर आन्ध्रप्रदेश जाने हेतु दिनांक 1 से 9 जुलाई 2019 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री जी. जनार्दन , भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य उप निदेशक जेएनपीए, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/ निदेशक जेएनपीए . सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री जी. जनार्दन, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 (ए) 163-1989-ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री आर. के. टण्डन, भापुसे. , अति. पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, भोपाल का दिनांक 18 से 27 जुलाई 2019 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक , सीआईडी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. टण्डन, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. टण्डन, भापुसे , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2019
क्र. एफ 1 ( ए) 155-1993- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक राज्य सायबर/विशेष अभियान इन्ट भोपाल को दिनांक 30 जुलाई से 7 अगस्त 2019 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2 ) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री निरंजन वायंगणकर, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( सायबर ) भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति . पुलिस महानिदेशक राज्य सायबर/विशेष अभियान इन्ट भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाताहै.
(4) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
6773
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019
फा. क्र. 4495- इक्कीस - ब( दो ) 2019.-विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम , 1994 ( 1994 का संख्याक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्याक 39 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री आदित्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री श्रेयश पंडित, अधिवक्ता एवं श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप से नाम निर्दिष्ट करता है .
No. 4495 -XXI - B (II) -2019 .-In exercise of the powers conferred by clause (C) of sub - section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act , 1994 (No. 59 of 1994) the State Government in consulation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh Hight Court , hereby nominate Shri Aditya Adhikari , Senior Advocate , Shri Shreyas Pandit, Advocate and Shri Anshuman Singh , Advocate , Jabalpur as Mebers of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two yers with effect from the date assume charge.
फा. क्र. 4495- इक्कीस- ब( दो ) 2019.-विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्याक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्याक 39 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री संजय शुक्ला, जिला या न्यायाधीश एवं अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर को तथा श्री दिनेश कुमार पालीवाल, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप से नाम निर्दिष्ट करता है.
No. 4495 - XXI - B ( II) -2019 .---In exercise of the powers conferred by clause ( C) of sub- section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment ) Act, 1994 (No. 59 of 1994) the State Government in consulation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh Hight Court, hereby nominate Sh . Sanjay Shukla, District Judge and Chairman , District Legal Services Authorities , Jabalpur and Shri Dinesh Kumar Paliwal, District Judge and Chairman , District Legal Services Authorities , Dewas as Ex - Offico Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge .
फा. क्र. 17- ( ई )-83-03- इक्कीस- ब-( एक)-3941-2019.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-2003- इक्कीस- ब(एक) , 5846-2018 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 दिसम्बर , 2018 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 81 , 82-ए, 119 तथा 124 - ए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
(2)
(1) "81
रतलाम
(3) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम .
रतलाम
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आलोट
82-ए
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार )
(4)
सिविल जिला रतलाम के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 82 एवं 82 - ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
आलोट का विद्युत् क्षेत्र 6774
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
(1)
(3) (2)
119
उज्जैन
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन.
उज्जैन
124-ए
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, तराना.
(4)
सिविल जिला उज्जैन के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 120, 121 , 122, 123, 124 एवं 124-ए पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर) .
तराना का विद्युत् क्षेत्र. ".
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI -B ( one) -3941-19 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , hereby makes the following amendments in this Department's Notification 17 (E) 83-03 - XXI - B (one) 5846-2018 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 , dated 21st December, 2018 namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial numbers 81 , 82 - A , 119 and 124- A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE S. No. Name of the Civil District Name of Special Court
(3)
(2)
(1)
Ratlam
" 81 .
Additional Sessions Judge , Ratlam. 82-A
Ratlam
Additional Sessions Judge , Alote.
119
Ujjain
Additional Sessions Judge , Ujjain .
124-A
Ujjan
Additional Sessions Judge, Tarana .
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area ) (4)
All Electricity area of Civil District Ratlam (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 82 and 82-A) .
Electricity area of Alote.
All Electricity area of Civil District Ujjain (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 120 , 121 , 122 , 123 , 124 and 124 -A) .
Electricity area of Tarana . " .
निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49) की धारा 3 की फा. क्र. 17(ई) 8-2012- इक्कीस- ब-( एक) -3942-2018 .- भ्र उपधारा ( 1 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 ( ई ) 8- 2012- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 02 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन सारणी में अनुक्रमांक 2, 4 , 5, 6 और 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्ः-
अनुसूची न्यायाधीश का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
"2. श्री सी. एम. उपाध्याय, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , भोपाल.
मुख्यालय का नाम
मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम. (3)
(4)
भोपाल
विशेष न्यायालय क्रमांक-2 , भोपाल 6775 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
(3)
(4) (2)
(1)
:
4.
जबलपुर
विशेष न्यायालय क्रमांक-2, जबलपुर
श्री अजय कुमार सिंह , चतुर्दश अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2, जबलपुर.
ग्वालियर 5.
विशेष न्यायालय क्रमांक-1 , ग्वालियर
श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , ग्वालियर.
6
ग्वालियर
विशेष न्यायालय क्रमांक-2, ग्वालियर
श्री गौतम भट्ट, सत्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , ग्वालियर.
इन्दौर. " 7
विशेष न्यायालय क्रमांक-1 , इन्दौर
श्री पी. सी. आर्य, ग्यारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , इन्दौर.
F. No. 17(E) 8-2012- XXI - B ( 1 ) 3942-2019 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 (No. 8 of 2012) read with sub - section ( 1 ) of Section 3 : of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this department's Notification No. F. No.17(E) 8- 2012-XXI - B ( One) , dated 02nd March 2012 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) , dated 2nd March 2012, namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the table , For serial number 2 , 4 , 5 , 6 and 7 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted namely :-
TABLE
S. No.
Headquarter Name of Judge
(2)
Name of special Court constituted u/s 3 ( 1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam 2011 (3)
(4) (1)
Special Court No. 1 , Bhopal
Bhopal "2. Shri C. M. Upadhya, IInd Additional Sessions Judge & Presiding Judge, Special Court No. 2, Bhopal .
Special Court No. 2, Jabalpur
Jabalpur 4. Shri Ajay Kumar Singh , XIVth Additional Sessions Judge & Presiding Judge , Special Court No. 2 , Jabalpur .
6776
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
(2)
(1)
5. Shri Surendra Kumar Shrivastava ( Jr. ) IVth , Additional Sessions Judge & Presiding Judge, Special Court No. 1 , Gwalior.
6. Shri Gautam Bhatt , XVIIth Additional Sessions Judge & Presiding Judge , Special Court No. 2, Gwalior.
7. Shri P. C. Arya , XIthAdditional Sessions Judge & Presiding Judge, Special Court No. 1 , Indore.
[ भाग 1 (3)
(4)
Gwalior
Special Court No. 1 , Gwalior
Gwalior
Special Court No. 2 , Gwalior
Indore."
Special Court No. 2, Indore
फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012- इक्कीस - ब ( एक) 3942-2018.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई) 8-2012 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 2 मार्च 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करता है : - संशोधन
अनुक्रमांक 2 , 4, 5, 6 और 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-
प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)
अनुक्रमांक (1)
अनुसूची
अधिकारिता (4)
मुख्यालय का नाम
(3)
"2. श्री सी. एम . उपाध्याय, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , भोपाल.
4. श्री अजय कुमार सिंह, चतुर्दश अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , जबलपुर.
5. श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , ग्वालियर.
6. श्री गौतम भट्ट, सत्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 2, ग्वालियर.
7. श्री पी. सी. आर्य, ग्यारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , इन्दौर.
भोपाल
भोपाल राजस्व जिला भोपाल , सीहोर, रायसेन एवं राजगढ़ का समाविष्ट क्षेत्र.
जबलपुर
जबलपुर राजस्वजिला जबलपुर, कटनी , नरसिंहपुर , छिन्दवाड़ा, सिवनी , मंडला, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली और सीधी का समाविष्ट क्षेत्र.
ग्वालियर
राजस्व जिला श्योपुर, मुरैना, भिण्ड एवं दतिया का समाविष्ट क्षेत्र .
ग्वालियर
ग्वालियर राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर का समाविष्ट क्षेत्र.
इन्दौर
राजस्व जिला देवास , रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच एवं धार का समाविष्ट क्षेत्र.
6777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
F. No. 17 (E) 8-2012 - XXI - B ( One)-3942-2019 .- In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam , 2012, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification No. F. No. 17(E) 8-2012- XXI -B (One) dated 2nd March 2012 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) dated 2nd March 2012 namely:-
AMENDMENT
For serial numbers 2, 4, 5, 6 and 7 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-
S. No. (1)
Name of Authorized Officer (2)
Jurisdiction (4)
Place of Headquater
(3)
"2 . Shri C. M. Upadhya , IInd Additional Sessions Judge & Presiding Judge , Special Court No. 2, Bhopal .
4. Shri Ajay Kumar Singh , XIVth Additional Sessions Judge &Presiding Judge, Special Court No. 2 , Jabalpur .
5. Shri Surendra Kumar Shrivastava ( Jr.) IVth , Additional Sessions Judge & Presiding Judge , Special Court No. 1 , Gwalior.
6. Shri Gautam Bhatt , XVIIth Additional Sessions Judge & Presiding Judge , Special Court No. 2 , Gwalior .
7. Shri P. C. Arya , XIthAdditional Sessions Judge & Presiding Judge, Special Court No. 1 , Indore .
Bhopal
Area comprising Revenue Districts , Bhopal , Sehore , Raisen & Rajgarh .
Jabalpur Area comprising Revenue Districts , Jabalpur , Katni , Narsinghpur , Chhindwara, Seoni , Mandla , Balaghat , Rewa , Singrauli and Sidhi .
Gwalior
Area comprising Revenue Districts , Sheopur , Morena, Bhind & Datia.
Gwalior
Area comprising Revenue Districts , Gwalior , Shivpuri , Guna & Ashoknagar .
Indore
Area comprising Revenue Districts , Dewas , Ratlam , Shajapur, Ujjain , Mandsaur , Neemuch & Dhar "
फा. क्र. 4127-2019-इक्कीस - ब ( एक ).- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर में प्रतिनुियक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री जोगिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार ( Examination & Labour Judiciary ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
भोपाल, दिनांक 24/26 अगस्त 2019
फा. क्र. 3 ( ए) 19-2003- इक्कीस- ब-( एक) 3915.-यतः , भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका ( सिविल ) क्रमांक 1022/ 89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित, आदेश दिनांक 21 फरवरी , 2006 के अनुपालन में और राज्य परिषद् के आदेश दिनांक 5 जून 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;
1
और, यतः , उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून 2006 के पैरा 8 ( 2 ) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगा;
[ भाग 1 6778
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
अतएव , इस संबंध में जारी इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में, राज्य शासन, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में वर्णित राज्य में के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को सेवारत /सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिये अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-
सारणी
जिला
(2)
चिकित्सालयों का नाम (3)
अनु. क्र. (1)
इन्दौर
1.
मेंदाता सुपर स्पेशियालिटी हास्पिटल, प्लॉट नं. 08 , पीयू-4, स्कीम नम्बर- 54, विजयनगर चौराहा, ए. बी. रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
ग्वालियर
2.
आर. जे. एन. अपोलो स्पेक्ट्रा हास्पिटल, 18, विकास नगर, सांई बाबा मंदिर के पास , ग्वालियर 474002 .
F. No. 3 (A)-19-2003 -XXI - B ( One ) 3915-2019 .- WHEREAS , in compliance of the order dated 21st February , 2006 passed by the supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 1022/89 All India Judges Association and others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5th June , 2006 of the State Council , the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15th June, 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh ;
AND WHEREAS , Para 8 (2 ) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June , 2006 provides that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/retired judicial officers and their family members ;
NOW, THEREFORE, in continuation of this department's all pervious Notifications issued in this regard the State Government, in consulation with the Director , Health Services , Madhya Pradesh hereby notifies the following private hospitals in the State mentioned in column (3 ) of the table below for treatment of working/retired judicial officers and their family members :-
TABLE
S.No.
Name of Hospitals (3)
District (2) Indore
(1) 1.
Medanta Super Speciality Hospital , Plot No. 8 , PU4 , Scheme No. 54 , Vijaynagar Square , AB Road , Indore , MP.
Gwalior
2.
RJN Apollo Spectra Hospital , 18 , Vikas Nagar , Near Sai Baba Mandir , Gwalior - 474002 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2019
पंजी क्र. 4414-2019 - इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील-केवलारी , जिला- सिवनी में विभागीय आदेश दिनांक 22 जनवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री गोकुल प्रसाद बिसेन, जिनका अंतिम बार नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र का नवीनीकरण विभागीय आदेश दिनांक 2 मार्च 2013 द्वारा किया गया था, का दिनांक 2 सितम्बर 2018 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.
6779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2019
क्र. 1193-825-2019- ए- सोलह. कारखाना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 63 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, कॉलम ( 2 ) में यथा उल्लिखित मुख्य निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग , कॉलम (4 ) में यथादर्शित स्थानीय सीमाओं के भीतर, करने के लिए, उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित संयुक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्ः-
अनुसूची
स. क्र.
प्रत्यायोजन की सीमा
अधिकारी का अधिकारिता की स्थानीय
नियुक्तिप्राधिकारी
(2)
(1)
( 1 ) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6 के साथ पठित केवल गैर खतरनाक श्रेणी के अधीन कारखानों, उन स्थानों को सम्मिलित करते हुए, जिन्हें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अधीन कारखाना (गैर खतरनाक श्रेणी ) के रूप में घोषित किया गया है, के संबंध में उसके अधीन विरचित नियमों के अधीन प्लान का अनुमोदन करना.
(2 ) कारखाना अधिनियम , 1948 की धारा 6 के साथ पठित केवल गैर खतरनाक श्रेणी के अधीन कारखानों, उन स्थानों को सम्मिलित करते हुए, जिन्हें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अधीन कारखाना (गैर खतरनाक श्रेणी ) के रूप में घोषित किया गया है , के संबंध में उसके अधीन विरचित नियमों के अधीन प्लान का रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति प्रदान करना.
सीमा
पदनाम (3)
(4)
(5)
उप संचालक/स्थानापन्न कारखाना
उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र.
निरीक्षक. संयुक्त मुख्य
उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्यएवं सुरक्षा.
संयुक्त मुख्य
कारखाना
निरीक्षक.
उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र.
उप संचालक/स्थानापन्न उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.
( 2 ) यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी .
No. 1193-825-2019 - XVI . In exercise of the powers conferred by sub - section (2A) of Section 8 of the Factories Act , 1948 (63 of 1948) the State Government, hereby , appoints the officers specified in column No. (5) of the Schedule below as Joint Chief Inspector of Factories as mentioned in column (3 ) of the said Schedule to assist the 6780
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2019
Chief Inspector of Factories of exercise the powers as mentioned in column (2) , thereof, with the local limits as shown in column (4) thereof, namely:-
S. No.
Extent of delegation
SCHEDULE
Local limits of Jurisdictions
Appointing
Authority
(1)
(2)
1. Approval of plans under section 6 of the Factotries Act , 1948 read with rules framed thereunder in respect of factories under only Non -hazardous category including the places declared as factory (non hazardous category ) under section 85 of Factories Act, 1948 .
2. Registration and grant of licence under section 6 of the Factories Act , 1948 read with rules framed thereunder in respect of factories under only Non - hazardous category including the places declared as factory (non hazardous category ) under section 85 of Factories Act , 1948 .
(4)
Designation ofthe Officer (5) (3)
JointChief Inspetor ofFactories.
Area under their administrative control .
Deputy Director/ Officiating Deputy Director, Industrial Health and Safety.
Joint Chief Inspetor ofFactories .
Area under their Deputy administrative Director/ control .
Officiating Deputy Director, Industrial Health and Safety.
(2) This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना मेहरा अटूट , अवर सचिव.
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019
क्र. एफ. 6-2-2017-चौवन-1 .- राज्य शासन , एतद्वारा , राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्र. 57 पर अंकित " कोटवार " जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश एस. थेटे , सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
6781 भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं संभागीय उप परिवहन आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 अगस्त 2019
क्र. 88 - बस स्टेण्ड-2019 .- मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं संजय सोनी , क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भोपाल संभाग भोपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 में विहित प्रावधान के अनुसार जन सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से आईएसबीटी बस स्टेण्ड, भोपाल को जिला सड़क सुरक्षा समिति , भोपाल की बैठक दिनांक 10 अगस्त 2019 को की गई अनुशंसा के आधार पर अधिसूचित घोषित करता हूं.
संजय सोनी , क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार.
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल राजभवन, भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2019
संशोधित अधिसूचना
क्र. एफ 1-1-19 - रा.स. यू.ए. - 1-1686.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रावधान के तहत अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1-19- रा.स. यू.ए. - 1-1513, दिनांक 5 जुलाई 2019 के द्वारा प्रो. संगीता शुक्ला, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है जिसमें प्रो. एच.सी.एस. राठौर, कुलपति, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय , ग्राम- करहारा , पोस्ट- फतेहपुर, जिला- गया ( बिहार ) एवं श्री राजेन्द्र शुक्ल, पूर्व मंत्री एवं विधायक, रीवा विधान सभा , अमहिया, रीवा सदस्य हैं .
(2 ) समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना था परन्तु अपरिहार्य कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत नहीं किया जा सका है.
(3 ) अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा ( 5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 04 सप्ताह की ओर वृद्धि की गई है.
कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा के आदेशानुसार, भरत. पी. माहेश्वरी , राज्यपाल के विधि अधिकारी .
[ भाग 1 6782
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन , भोपाल , दिनांक 24 अगस्त 2019
क्र. एफ 1-6-18 - रा.स. यू.ए. - 1-1695.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई हैं:-
समिति के अध्यक्ष
1 प्रो. हरीश पाढ,
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित पूर्व कुलपति, (सरदार पटेल विश्वविद्यालय ) ,
अहमदाबाद ( गुजरात).
समिति के सदस्य
2 प्रो. जे . एस. राजपूत,
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
(पूर्व अध्यक्ष , एन.सी.टी.ई. ) ग्रेटर नोयडा (उ. प्र.) .
समिति के सदस्य
3 श्री विवेक के. तन्खा,
कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित सांसद राज्यसभा तथा वरिष्ठ अधिवक्ता, नई दिल्ली.
(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. हरीश पाढ, पूर्व कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के आदेशानुसार, मनोहर दुबे , राज्यपाल के सचिव.
6783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 7 अगस्त 2019
रा. प्र. क्र. 01 - अ- 82-2016-2017 - भू- अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात शा.2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत गुरैया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में गुरैया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
खसरा
क्रय किये जाने
जिला तहसील नगर/ग्राम
नम्बर
वाला प्रस्तावित
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना
प्रस्तावित है.
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(7)
रकबा (हेक्टेयर में) (6)
(4)
(5)
(2) (3)
(1)
0.080
343/3
1. अतरवती पिता
गुरैया जलाशय के अंतर्गत छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा ग्राम - महेन्द्रवाड़ा
राजाराम मेहरा
नहर निर्माण के हेतु निजी प.ह.न. -35,
निवासी ग्राम भूमि
भूमि के सार्वजनिक ब. न. -226 ,
प्रयोजन के लिये.
रा.नि.मं.-
स्वामी महेन्द्रवाडा.
0.019
302/4
अमरवाड़ा.
भोगीलाल निवासी
2. गंगाबाई पति ग्राम भूमिस्वामी महेन्द्रवाडा.
0.099
कुल योग .
(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 30 अगस्त 2019
पत्र क्र. 824- भू- अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
6784
संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1) (2) कोटर
(3) तिहाई
सतना
4.100
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्काबॉध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमिका अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 826- भू- अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
बछौरा (3)
(4) 4.500 (2) कोटर
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ).
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय - प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश पत्र क्र. 832 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 6785
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
10.000
लखनवाह
कोटर
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 834- भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
2.900 (2) कोटर
(3) उमरी
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 836 - भू-अर्जन- प्रकाशन - 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , 6786
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3)
(4) (2)
1.000 सतना बिरसिंहपुर ऊजेनी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 838 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
6.700
बांधी
सतना बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि काअर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 840 - भू- अर्जन- प्रकाशन -2019. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, 6787
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(2) (3)
3.000 सतना बिरसिंहपुर सिकड़ौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमिका अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्तिके अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 842 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि काविवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
4.900 सतना
कलवलिया
बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पक्काबॉध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमिका अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 844- भू-अर्जन प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित 6788
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
4.000 सतना
(2). बिरसिंहपुर
(3) टिकुरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी -
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्काबॉध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्तिके अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 846 - भू- अर्जन-प्रकाशन -2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (१ ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 4.300 (1) सतना
(3) बम्हौरी
(2) बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्तिके अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 848- भू-अर्जन- प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि काविवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 3.000 (1) सतना
(3) गड़री
(2) बिरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म . प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमिका अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्तिके अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
6789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 30 अगस्त 2019
पत्र. क्र. 818- भू- अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) ग्राम-कोलवार
(घ) क्षेत्रफल-1.610 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा ( हे. में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
खसरा नम्बर (1)
32
0.020
0.010
33
0.053
34
0.039
36
37
0.034
0.022
38
40
0.002
41
0.002
42
0.007
43
0.086
68
0.086
73
0.058
84
0.018
0.031
86
0.035
87
0.050
88
0.008
89
0.017
90
(2)
(1)
0.018
96
0.106
97
0.021 148
149
0.048
0.104
150
0.046
168
0.062
169
171
0.149
173
0.101
0.065
174
179
0.013
180
0.007
181
0.167
182
0.067
184
0.058
कुल योग : महायोग 1.589 0.021 1.610
(2).सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र. क्र. 820 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराज नगर 6790
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2019
(ग) ग्राम-उमरी
(घ) क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हे . में ) नम्बर
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(1)
(2)
0.161
157/3/क/1/2
कुल योग : 0.161 0.000 0.161
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र. क्र . 822 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराज नगर
(ग ) ग्राम- रमस्थान
(घ) क्षेत्रफल-0.570 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(1)
629
0.192
0.233
966/1 /ग
0.145
967/1 /ख/ 1
0.000 कुल योग : 0.570 महायोग 0.570
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र. क्र. 828- भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम- बछौरा
(घ) क्षेत्रफल-1.154 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में ) निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(1)
265
0.011
270
0.082
271
0.037
0.027
272
275
0.163
276
0.002
0.012
332
333
0.110
334
0.058
368
0.032
369
0.026
0.012
370
371
0.012
372
0.038
373
0.071
374
0.030
375
0.010
385
0.047
386
0.088
387
0.017
388
0.052 6791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.037
389
0.077
390
0.091
392
0.012
394
0.000 कुल योग : 1.154 1.154
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र. क्र. 830 - भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम- भटगवां
(घ) क्षेत्रफल-2.522 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(1)
0.264
331
0.248
333
0.200
337
0.088
346
0.125
348
360
0.160
361
0.219
365
0.126
0.216
366
0.740
367
(2)
(1)
368
0.016
370
0.120
कुल योग : 2.522
महायोग 0.000 2.522
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लानं ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र. क्र. 850- भू-अर्जन- प्रकाशन-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- परसौजा कला
(घ) क्षेत्रफल-0.282 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में) निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(1)
0.208
81
82
0.074
0.000
0.282 0.282
कुल योग : महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
6792
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2019
पत्र. क्र. 852- भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- गुढ़वा
(घ) क्षेत्रफल-2.792 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा ( हे. में ) खसरा नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि (2)
(1)
0.067
37
38
0.033
0.122
39
0.065
41
0.0145
42
43
0.023
54
0.245
55
0.118
0.284
107
109
0.035
0.086
110
0.096
111
0.052
113
0.063
114/1
0.012
114/2
0.002
121
122
0.090
123
0.004
0.008
126
0.062
127
0.045
208
0.045
211
0.032
212
220
0.033
236
0.055
(2)
(1)
237
0.004
238
0.025 239
0.056
261
0.166
0.024
262
266
0.023
0.002
267
268
0.053
424
0.022
426
0.081 427
0.036
0.082
430
0.065
431
0.070
432
0.108
433
436
0.032
437
0.016
0.055 451
456
0.050 कुल योग : 2.631 0.161 महायोग 2.792
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र. क्र. 854 - भू-अर्जन-प्रकाशन - 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर भाग 1 ]
6793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
(ग ) ग्राम- बड़ेरा खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-1.683 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हे . में) नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(1)
0.442
8
0.245
14
0.950
15
0.046
16
कुल योग : 1.683 0.000 1.683
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र. क्र. 856- भू-अर्जन- प्रकाशन-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-मसमासी जमुनिहाई
(घ) क्षेत्रफल-2.944 हेक्टेयर.
निजी भूमि
खसरा नम्बर (1)
अर्जित रकबा ( हे . में) शासकीय भूमि (2)
0.057
13
14
0.102
15
0.002
16
0.205
0.072
27
0.020
31
32
0.037
(1)
(2)
33
0.255
0.014
37
42
0.036
0.281
44
45
0.014
52
0.004
53
0.245
54
0.076
56
0.020
57
0.130
60
0.081
72
0.017
73
0.103
0.233
76
84
0.185
0.028
103
105
0.043
0.064
107
0.067
108
0.084
113
114
0.078
0.073
115
133
0.004
134
0.185
135
0.056
137
0.011
0.035
138
0.028 139
कुल योग : 2.905 महायोग
0.032 2.944
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र. क्र. 858- भू-अर्जन- प्रकाशन-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में 6794
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019
उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- गरलगा
(घ ) क्षेत्रफल-1.077 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हे. में )
निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.015
11
19/1/क
0.260
0.095
19/1 /ग
0.182
19/2
20
0.140
0.075
21
0.060
24
32
0.014
33
0.028
0.034 34
0.026
35
0.002
36
37
0.003
0.101
38
39
0.042
0.062
1.077
कुल योग : 1.015 महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र. क्र. 860 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-माजन
(घ) क्षेत्रफल-2.183 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
अर्जित रकबा ( हे . में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
0.032
3
4
0.466
5/1
0.002
6
0.022
7
0.360
136
0.173
137
0.101
177
0.011
178
0.515
181
0.101
241
0.131
242
0.045
244
0.032
245
0.192
2.183
0.000
2.183
कुल योग : महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.