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मध्यप्रदेश
सत्यमेव जयते
शासन
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 382]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 12 सितम्बर 2019- भाद्र 21 , शक 1941
सहकारिता विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2019
क्र. एफ-3-5-2017- पन्द्रह - 1.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 ( क्रमांक 17 सन् 1961 ) की धारा 54 की उपधारा ( 2 ) एवं उपधारा ( 3 ) में द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-5- 2017 - पन्द्रह -1 , दिनांक 7 मार्च, 2018 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 4 ) में उल्लिखित की गई सोसायटियां , उसके कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित बैंक द्वारा उसके कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किये जाने पर, स्वीकार एवं नियोजित करेंगी, अर्थात्ः-
अनुसूची
(3)
(4)
(1)
(2)
1
समिति प्रबंधक
संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
राज्य की समस्त सेवा, वृहत्ताकार, कृषक , आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को सम्मिलित करते हुए समस्त प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां.
No. F 3-5-2017 - XV- 1.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) and sub- section (3) of Section 54 of the Madhya Praclesh Co -operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961 ) and in supersession of this Department's Notification No. F- 3-5-2017 - XV- 1 dated 7th March, 2018 , the State Government , hereby, specifies
763 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2019
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that the societies mentioned in column ( a) of the Schedule below shall accept and employ officers mentioned in column (3) thereof, when deputed by the bank mentioned in column (2) thereof, namely :-
SCHEDULE
(4)
(3)
(2)
(1)
Society Manager
1 Concerning District Central Co-operative Bank .
All Primary Agriculture Co - operative CreditSocieties consisting of all Services Large scale , Farmers , Lamps of the State.
क्र. एफ - 3-5-2017- पन्द्रह - 1.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 17 सन् 1961 ) की धारा 54 की उपधारा ( 2 ) एवं उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-5-2017- पन्द्रह -1 , दिनांक 7 मार्च, 2018 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (4 ) में विनिर्दिष्ट किए गए बैंक उसके कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित बैंक द्वारा उसके कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किये जाने पर, स्वीकार एवं नियोजित करेंगी , अर्थात्:-
अनुसूची
(4)
(3)
(2)
(1)
राज्य के समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बैंक.
2. प्रबंधक ( लेखा )
1 मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल.
3. प्रबंधक ( प्रशासन)
4. नोडल अधिकारी ( एक
से अधिक राजस्व जिलों वाले बैंकों के लिए) .
No. F 3-5-2017 -XV- 1 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) and sub - section (3 ) of Section 54 of the Madhya Pradesh Co- operative Societies Act , 1960 (No. 17 of 1961) and in supersession of this Department's Notification No. F - 3-5-2017 - XV- 1 dated 7th March , 2018, the State Government, hereby, specifies that the banks mentioned in column (4) of the Schedule below shall accept and employ officers mentioned in column (3 ) thereof, when deputed by the bank mentioned in column (2) thereof , namely :-
SCHEDULE
(4)
(3)
(1)
1. Chief Executive Officer
1 Madhya Pradesh State
All District Central Co- operative Banks of the State .
2. Manager (Accounts)
3. Manager (Administration)
Co-operative Bank Ltd. , Bhopal .
4. Nodal Officer ( for Banks
having more than one
Revenue Districts)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज सिन्हा, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.