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मध्यप्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 37]
भाद्र 22 , शक 1941
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2019-
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग.4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
( 3) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2019
संपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा प्रमुख सचिव , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 5-607- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा प्रमुख सचिव , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 13 से 16 अगस्त 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 17 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(4 ) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, (2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे . , प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , जन
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
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लघु उद्योग निगम तथा प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश राजौरा , भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2019
क्र. ई. -5-895- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1.) डॉ. मसूद अख्तर, आयएएस. , आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को दिनांक 7 से 16 अगस्त 2019 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) डॉ. मसूद अख्तर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे. , सचिव , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मसूद अख्तर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) डॉ. मसूद अख्तर द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. मसूद अख्तर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मसूद अख्तर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई.1-238-2019-5- एक. श्री पंकज अग्रवाल , भाप्रसे (1992) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को, मध्यप्रदेश भोपाल की सेवाएं संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय , नई दिल्ली के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक, जो पहले हो, नियुक्ति के लिए भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है.
भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2019
क्र. ई- 5-731 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 29 जून से 19 जुलाई 2019 तक, इक्कीस दिन
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
का लघुकृत अवकाश दिनांक 20, 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-562 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे ( 1989 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को दिनांक 5 से 10 सितम्बर 2019 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री जे . एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-644- आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को दिनांक 18 से 19 सितम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 20 से 28 सितम्बर 2019 तक नौ दिन एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस . , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
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को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
क्र. ई- 1-350-2019-5- एक.- आशीष भार्गव, भाप्रसे ( 2012 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान ( DMI ) भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 2019
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीलम शमी राव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती नीलम शमी राव, द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.
क्र. ई- 5-620- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती नीलम शमी राव , भाप्रसे, ( 1993 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 13 से 16 अगस्त 2019 तक चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09 , 10, 11 , 12 एवं 17, 18 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश सहित स्वीकृत किया जाता है .
( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती नीलम शमी राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीलम शमी राव , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(2 ) श्रीमती नीलम शमी राव, आयएएस के अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग
क्र. ई- 1-362-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)
क्र. (1)
नवीन पदस्थापना (3)
1 .
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
श्री अभय कुमार वर्मा (2007 ) कलेक्टर, आगर- मालवा.
2.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री अभिषेक सिंह (2009 ) कलेक्टर, सीधी.
3.
कलेक्टर, सीधी
श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी ( 2011 ) अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इन्दौर.
4.
कलेक्टर, आगर- मालवा
श्री संजय कुमार ( 2011 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.
क्र. ई - 1-364-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4) अध्यक्ष , राजस्व मण्डल
(3) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.
(1) 1. (2) श्री ए. पी . श्रीवास्तव ( 1984 ), महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. , नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) ( अतिरक्ति प्रभार) .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
(1)
(2)
(3)
(4)
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल 2. श्री के. के. सिंह ( 1985 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मानव अधिकार प्रकोष्ठ तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ का अतिरिक्त प्रभार तथा अपर मुख्य सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं अतिरिक्त प्रभार- वि.क.अ.- सह-आयुक्त, विमानन.
3. श्री अनिरूद्ध मुकर्जी ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , विमानन विभाग एवं वि.क.अ. -सह- आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार) .
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल.
4 डॉ. पंकज जैन ( 2012 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल.
(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई -1/346/2019/5/एक, दिनांक 29 जुलाई 2019 द्वारा श्री प्रभांशु कमल , भाप्रसे ( 1985 ) कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल तथा अध्यक्ष , प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है . एतद्वारा इस आदेश से श्री प्रभांशु कमल को अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ ) का अतिरिक्त रूप से सौंपा गया प्रभार निरस्त किया जाता है .
(3 ) श्री इकबाल सिंह बैंस, भाप्रसे ( 1985 ) अध्यक्ष , राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अतिरिक्त प्रभार क्रमशः महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(4) श्री एस. एन . मिश्रा , भाप्रसे ( 1990 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(5) श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1990 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग , परिवहन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए, उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण , आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
( 6 ) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे ( 1992 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अतिरिक्त प्रभार एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम के प्रभार से मुक्त किया जाता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. ई- 1-363-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
क्र.
(3)
(2)
(1)
अपर आयुक्त ( राजस्व ) , भोपाल संभाग, भोपाल 1.
श्री हरिसिंह मीणा (2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्जन कल्याण विभाग.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग 2.
श्रीमती हर्षिका सिंह (2012 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2019
(2) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2019 .ई.- 5-671- आयएएस- लीव- एक- 5.-( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस. , प्रमुख सचिव, जनजाति कार्य विभाग तथा वि.क.अ. - सह- आयुक्त, जनजाति कार्य विकास , मध्यप्रदेश भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जुलाई 2019 द्वारा 19 से 31 अगस्त 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 13 से 21 अगस्त 2019 तक, नौ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 एवं 12 अगस्त 2019 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
2. समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जुलाई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019
क्र. ई. - 5-683- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 10 से 13 सितम्बर 2019 तक थाईलेण्ड में आयोजित Study Tour of State Policy makers and Practisioner from India to study Thilend's efficient system विषय पर आयोजित अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 14 से 15 सितम्बर 2019 तक, दो दिन का एक्स इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई. - 1-366-2019-5- एक.- श्री आशीष भार्गव, भाप्रसे (2012) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान ( DMI ) भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई -5-465 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस . , तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मा.आ.प्र. ) वर्तमान में संचालक, आदिम जाति संस्थान एवं विकास संस्थान, भोपाल को दिनांक 29 जुलाई से 3 अगस्त 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2019
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2019
क्र. ई-5-908 - आयएएस - लीव -5 -एक. ( 1 ) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, (2007 ) कलेक्टर , जिला उज्जैन को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मई 2019 द्वारा दिनांक 25 जून से 5 जुलाई 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 6 जुलाई 2019 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई-5-898 - आयएएस- लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री राजेश बहुगुणा, आयएएस, आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर को दिनांक 26 से 31 अगस्त 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 अगस्त एवं 1 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री राजेश बहुगुणा , भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री भरत यादव, भाप्रसे. , कलेक्टर, जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश बहुगुणा , भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 4 ) श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भरत यादव, भाप्रसे, आयुक्त, जबलपुर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-766 - आयएएस- लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री शोभित जैन , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2019 द्वारा दिनांक 24 जून से 5 जुलाई 2019 तक , बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 जून से 6 जुलाई 2019 तक, ग्यारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2019
क्र. ई-5-570 - आयएएस - लीव - एक-5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि कल्याण एवं कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग को दिनांक 24 से 31 अगस्त 2019 तक, आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 अगस्त एवं 1 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 2 सितम्बर 2019 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि कल्याण एवं कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 1-362-2019-5- एक.- श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे (2007 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2019
क्र. ई-5-724- आयएएस - लीव -5 - एक.-( 1 ) श्री सुखवीर सिंह, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 26 अगस्त 2019 से 15 जनवरी 2020 तक, एक सौ तैंतालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) श्री सुखवीर सिंह की अवकाश अवधि में सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का प्रभार श्री नीतेश व्यास, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुखवीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
(4) श्री सुखवीर सिंह द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश व्यास , भाप्रसे , 6801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
रूप से पदस्थ किया जाता है :-
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना
1) (2) (3)
उपसचिव, मध्यप्रदेश
(
1
श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला
शासन, आयुष विभाग.
(5 ) अवकाशकाल में श्री सुखवीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2007 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखवीर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
उपसचिव, मध्यप्रदेश
2
श्रीमती सरिताबाला ओम
मध्यप्रदेश शासन,
प्रजापति (2011 ) ,
खेल एवं युवा कल्याण
उपसचिव, मध्यप्रदेश
विभाग.
शासन, खनिज साधन
विभाग.
क्र. ई- 5-556- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अनुराग जैन , भाप्रसे. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 25 अगस्त से 4 सितम्बर 2019 तक Australia New Zealand School ofGovernment द्वारा आयोजित Advanced Leadership Programme प्रशिक्षण में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 5 से 8 सितम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग जैन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 1-372-2019-5- एक. डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, भाप्रसे (2006) महाप्रबंधक ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अॅथारिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) की मूल पदस्थापना अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पद पर की जाती है , तथा उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अॅथारिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है. साथ ही डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे को पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भी घोषित किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग जैन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(2 ) उपरोक्तानुसार डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे द्वारा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
क्र. ई- 5-479 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 03 एवं 04, 08 एवं 09 मई 2019 कुल चार दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर उक्त अवधि का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019 (2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 1-312-2019-5- एक.- श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश की सेवाएं संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक, जो पहले हो, नियुक्ति के लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.
क्र. ई- 1-365-2019-5- एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न 6802
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2019
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019
क्र. ई-5-576- आयएएस - लीव-5- एक.-( 1 ) डॉ. राजेश राजौरा , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग एवं प्रबंध संचालक, माध्यम को दिनांक 16 से 24 सितम्बर 2019 तक, नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग एवं प्रबंध संचालक, माध्यम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 1-377-2019-5- एक.- सुश्री जयति सिंह, भाप्रसे (2016) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) डबरा, जिला ग्वालियर को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर कार्यालय, ग्वालियर में संबद्ध किया जाता है .
No. E- 5-565 - IAS - Leave - 5 - I .-( 1 ) Sanction is hereby accorded to Smt . Gauri Singh , IAS ( 1987) OSD - cum- Development Commissioner & Ex - officio Additional Chief Secretary , Government of Madhya Pradesh , Panchayat & Rural Development Department to avail Ex- India earned leave of Six days from 23rd to 28th September , 2019 along with permission to prefix gazetted holidays falling on 21 , 22nd September , 2019 and suffix 29th September , 2019 to visit London and Europe .
(2) On return from leave Smt . Gauri Singh , IAS is again posted as OSD - cum- Development Commissioner & Ex- officio Additional Chief Secretary , Government ofMadhya Pradesh , Panchayat & Rural Development Department on temporary basis until further orders .
(3) Smt . Gauri Singh will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates as she was getting before proceeding on leave .
(4) It is certified that had Smt . Gauri Singh not proceeded on leave , she would have continued to work on her present post .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2019
क्र. ई- 5-986- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस. , तत्कालीन अपर कलेक्टर, जिला-सिंगरौली ( वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सतना) को दिनांक 21 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अक्टूबर 2019 एवं दिनांक 09, 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री ऋजु बाफना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना के पद पर पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2019
क्र. ई- 5-959- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री फ्रेंक नोबल ए. , आयएएस. , प्रबंध संचालक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( स्वान) एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जुलाई 2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2019 द्वारा दिनांक 23 जून से 20 जुलाई 2019 तक, अट्ठाईस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 23 जून से 18 जुलाई 2019 तक, छब्बीस दिन का संशोधित पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जुलाई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई. - 5-816- आयएएस-लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री संजीव सिंह , आयएएस. , संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 दिसम्बर 2019 एवं 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
6803
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला , भापुसे, को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस् तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(4) श्री राजेश चावला, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक) .
(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल , दिनांक 24 अगस्त 2019
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
क्र. 1150-114-2019- एक-10.- राज्य शासन, एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2019 तक, पांच दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2019 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटन, अवर सचिव.
क्र. एफ-1 (ए) 28-2013- ब-2- दो. राज्य शासन , द्वारा श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे 11 पुलिस अधीक्षक, गुना को दिनांक 2 से 9 अगस्त 2019 तक, आठ दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2019
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे-11 कोअस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे -11 को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे-11 उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1-91-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री राजेश चावला, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस् तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय , जबलपुर को दिनांक 2 से 20 सितम्बर 2019 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 सितम्बर 2019 व 21-22 सितम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में बॉस्टन-अमेरिका एवं नीदरलैण्ड्सकी निजी विदेश यात्रा ( Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
क्र. एफ 1 (ए) 165-1994- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सामुदायिक पुलिसिंग ) , पु.मु. भोपाल को स्वयं के इलाज हेतु दिनांक 15 से 17 जुलाई 2019 तक तीन दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश व 13-14 जुलाई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति एवं मुम्बई (महाराष्ट्र) जाने हेतु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2 ) श्री राजेश चावला, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री डी. सी. सागर, भापुसे. अति. पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबन्धन, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.
6804
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2019
क्र. एफ 1 (ए) 151-1995 - ब - 2 -दो . राज्य शासन, श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय को स्वयं के अस्वस्थ्यता के कारण दिनांक 13 से 18 जुलाई 2019 तक, छः दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बारह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले , उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2019
फा. क्र. 4233-2019- इक्कीस-ब ( एक) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री विजय चन्द्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं सचिव प्रशासनिक कमेटी नं. 40 , जबलपुर का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकीसेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
[ भाग 1 भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2019 शुद्धि- पत्र
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय, अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( एक) - 3942-2019 दिनांक 24 अगस्त 2019 में निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है अर्थात्: -
" उक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति में सारणी के सरल क्रमांक 2 के कॉलम 3 में Special Court No. 1 के स्थान पर Special Court No. 2 तथा सरल क्रमांक 7 के कॉलम 3 में Special Court No. 2 के स्थान पर Special Court No.1 पढ़ाजावे."
CORRIGENDUM
F. No. 17- ( E ) -83-03 - XXI - B ( One ) .-The State Government hereby, In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 , (No. 8 of 2012 ) read with sub - section ( 1 ) of section 3 of the Prevention ofCorruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) , issue the following Corrgendum in respect of this department's Notification 17 (E) -83-03 --XXI - B ( One)-3942-2019, dated 24th August, 2019 namely:-
" In the said Notification , at column No. (3 ) in the table , at serial Number 2 , Special Court No.2 be read in place of Special Court No.1 and at column No. (3 ) in the table , at serial Number 7 , Special Court No.1 be read in place of Special Court No.2 . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2019
फा. क्र. 4608- इक्कीस ( बदो ) 2019.- राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951 - इक्कीस ( ब - दो ) 16 , दिनांक 12अगस्त2016 की सारणी के सरल क्रमांक -4 ( 2 ) , 4( 5 ) की प्रविशिष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के एक पद को जिला - भिण्ड की तहसील रौन से तहसील-लहार, जिला - भिण्ड में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् तहसील - रौन एवं तहसील - लहार, जिला- भिण्ड में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:-
स. क्र.
जिला/तहसील
कुलस्वीकृत पद
नवीन आवंटित
पद
पूर्वस्वीकृत पद
(1)
(3)
(2)
07
03 4(2)
03
02 लहार ( भिण्ड) रौन (भिण्ड)
4(5)
घटाये गये पदों की संख्या
बढ़ाये गये पदों कीसंख्या
(4)
(6)
(5)
11
01 00
00 01
04
संतोष प्रसाद शुक्ल, अपर सचिव.
6805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019
क्र. बी- 15-1-2004- चौदह-2 .- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 11-2-2019-1-9, दिनांक 6 मार्च 2019 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम ( संशोधन ) , अधिनियम , 1982 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपस्थित दिनांक से, आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का कार्यभार सौंपा जाता है.
उपेन्द्र नाथ शर्मा , उपसचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2019
क्र. एफ - 5-1-2015- उन्तीस -2.- राज्य शासन, एतद्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री प्रभात कुमार पाराशर आत्मज स्व. श्री हरिशंकर पाराशर डी-11 , 74 बंगला , भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 67 वर्ष की आयु इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सदस्य नियुक्त करता है:-
1 .
सदस्य कार्यभार ग्रहण के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
2. सदस्य को बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के आयोग की बैठक में लगातार 5 बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
3. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
4. सदस्य को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.
5. सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम , 1987 के प्रावधान एवं समय- समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य सेवा शर्तें बाध्यकारी होंगे.
क्र. एफ- 5-1-2015 - उन्तीस-2 .- राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री श्याम सुन्दर बंसल आत्मज स्व . श्री रतनलाल बंसल एफ-85, फ्लेमिंगो, आकृति इको सिटी , बावड़िया कलां, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवादः प्रतितोषण आयोग , भोपाल में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 67 वर्ष की आयु इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सदस्य नियुक्त करता है:-
1. सदस्य कार्यभार ग्रहण के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे .
2. सदस्य को बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के आयोग की बैठक में लगातार 5 बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
6806
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
3. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
4. सदस्य को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे .
5. सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान एवं समय- समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य सेवा शर्तें बाध्यकारी होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के . चन्देल, उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2019
क्र. एफ-3-33-2019 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 6267 /टीसी/ 255 /इन्दौर/उपां /नग्रानि/2015 , दिनांक 6 मई 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
विकास योजना में
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (1) (2)
(3)
(4)
(5) औद्योगिक
190
17.956
1
कस्बा इन्दौर
(6) वाणिज्यिक-10.768 आवासीय-06.752
हेक्टेयर में से
17.52हेक्टेयर
योग .. 17.52
उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 अगस्त 2019
क्र. एफ. 6-2-2017- चौवन-1.-राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्र. 57 पर अंकित " कोटवार " जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश एस. थेटे , सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2019
6807
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2019
क्र. एफ- 13-26-2016- तेरह.-यतः , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ - 16-06-2018 - ए- ग्यारह , दिनांक 22 जून , 2018 के द्वारा मेसर्स सागर मेन्युफैक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में प्रस्तावित चार काटन यार्न इकाईयों, जिसमें इकाई 4 को सम्मिलित करते हुए विभिन्न अन्य सुविधाओं के साथ विद्युत् शुल्क से छूट इस शर्त पर प्रदान की है , कि इकाई 21 जून, 2021 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी.
(2 ) और यतः, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 17 जून 2019 एवं 17 जुलाई 2019 के द्वारा सूचित किया है कि इकाई क्रमांक 4 से 12 फरवरी 2019 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा इकाई 12 फरवरी 2019 से 11 फरवरी , 2026 तक (7 वर्षों ) की अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत् भार 3200 केव्हीए पर विद्युत् शुल्क लाभ प्राप्त करने की पात्र है.
(3 ) अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स सागर मेन्युफैक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में स्थित काटन यार्न इकाई क्रमांक 4 के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर, दिनांक 12 फरवरी 2019 से शुरू होने वाले सात वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:
होगी : परन्तु विद्युत् शुल्क के संदाय से ऐसी छूट विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर केवल 3200 केव्हीए के अतिरिक्त विद्युत् भार पर ही उपलब्ध परन्तु यह और कि मेसर्स सागर मेन्युफैक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड को विद्यमान इकाई के 132 केव्ही के संयोजन से काटन यार्न इकाई क्रमांक 4 को विद्युत के प्रदाय पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप- नियम ( 1 ) के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए एक पृथक् सब- मीटर स्थापित करना आवश्यक होगा.
(4 ) यह अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 7 वर्षों के लिए प्रवृत्त होगी .
No. F- 13-26-2016 - XIII .-WHEREAS the Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F - 16-06-2018 - A- XI , dated 22nd June 2018 has granted exemption from electricity duty along with various other facilities to the proposed four cotton yarn units , including unit No. 4, of M/ s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot , District Raisen the with condition that the unit shall start its Commercial production by 21st June 2021 ;
(2) AND WHEREAS , MP Industrial Development Corporation Limited vide its letters dated 17th June 2019 and 17th July 2019 has intimated that commercial production from the unit No. 4 has been started on 12th February 2019 and the unit is eligible to get electricity duty benefit for the period from 12th February , 2019 to 11th February , 2026 (7 years ) on additional electrical load of 3200 KVA;
(3) NOW, THEREFORE , in excrcisc of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , exempts Cotton Yarn unit No. 4 of M/s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot , District Raisen from payment of electricity duty on the Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high- tension connection for a period of Seven years starting from 12th February 2019 :
6808
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
[ भाग 1 Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only on additional electrical load of 3200 KVA on the existing high tension connection:
Provided further that M/ s Sagar Manufacturers Private Limited shall be required to install a separate sub- meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to cotton yarn unit No. 4 from existing 132 KV connection in view of the provisions of clause ( b) of sub - section (2) of Section 15 of the said Act and sub - rule ( 1 ) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949
(4) This notification shall be deemed to have come in to force from 12th April 2019 and will remain in force for 7 years .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल राजभवन, भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2019
क्र. एफ 1-3-19- रा.स. यू.ए. - 1-1700.-मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-
समिति के अध्यक्ष
1 प्रो. अशोक कुमार ग्वाल,
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित कुलपति,
रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, ग्राम मेंदुआ, जिला रायसेन (म. प्र. ) .
समिति के सदस्य
2 प्रो. योगेश सिंह,
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान कुलपति,
आयोग द्वारा नामांकित.
दिल्ली टेक्नालाजीकल यूनिवर्सिटी,
दिल्ली.
समिति के सदस्य
3 प्रो. के. एल. जैन ,
कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित (पूर्व अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा )
जबलपुर (म. प्र. ) .
( 2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो . अशोक कुमार ग्वाल को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .
( 3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
मनोहर दुबे , राज्यपाल के सचिव.
6809 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
मुरैना, दिनांक 13 अगस्त 2019 प्र.क्र.- 34-अ-82-भू-अर्जन- 2017-18- खोह- मुरैना-9425-1.-
प्रारम्भिक अधिसूचना
{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत]
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम खोह, तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़ , जिला- मुरैना में कुल किता 81 व कुल अर्जित रकवा 17.030 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम- खोह प० ह० नं०- 36 रा ०नि० वृत- 02 में उक्त परियोजना के लिये कुल किता 81 व कुल अर्जित रकवा 17.030 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
क्र.
सर्वे नंबर
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
हितंबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
स्वामित्व का प्रकार
1
59
0: 153
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बिलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशने समान भाग हि० 0.06 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगणं मदनू बसंती भगवती, मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स० भाग हि0 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केंदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्ती पुत्रियां मानिक हि0 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि0 0.26 ठकुरी गजाधर नवलंसिह द्वारिका पितां परिमाल गया कौंशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु ० रामवाई बेबा परिमाल हिं ० 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगौला मानबाई पुत्री भगोला स ० भा० रकबा 3.66 है ० मुं ० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स० भाग हि0 0.41 है ० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 है० गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6810
पुत्रगण मंगलिया स ० भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.74 है० जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स ० भा ० रकबा 0.35 है० ।
0.291.
64
2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग हि० 0.06 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स ० भाग हि० 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि० 0.26 ठकुरी गजाधर नवलसिह द्वारिका पिता परिमाल गया कौंशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु ० रामवाई बेबा परिमाल हि० 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भा ० रकबा 3.66 है० मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स ० भाग हि० 0.41 है० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 है० गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया स० भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.74 है० जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स० भा० रकबा 0.35 है० ।
0.104
3
65
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बाबूलाल रघुनन्दन आ ० गंगोली गयाबाई मानबाई पुत्रियां गंगोली जाति काछी पता नि० ग्राम पचेर भूमिस्वामी।
0.326
4
66
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग हि० 0.06 जींगनी बेबा मदनू लखपति 6811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स ० भाग हि० 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि० 0.26 ठकुरी गजाधर नवलसिह द्वारिका पिता परिमाल गया कौंशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु ० रामवाई बेबा परिमाल हि0 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भा० रकबा 3.66 है० मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स ० भाग हि० 0.41 है ० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 है० गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया स ० भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.74 है० जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स० भा० रकबा 0.35 है० ।
0.004
5
67
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बनवारी , देवीलाल पुत्र बलवन्त जाति काछी पता नि० पचेर भूमिस्वामी ।
0.530
6
69
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग हि० 0.06 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स० भाग हि० 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदारं विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि० 0.26 ठकुरी गजाधर नवलसिह द्वारिका पिता परिमाल गया कौंशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल हि० 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स ० भा० रकबा 3.66 है० मु ० सावित्री [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6812
बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स ० भाग हि0 0.41 है० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 है० गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया स ० भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.74 है० जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स ० भा० रकबा 0.35 है० ।
0.050
70
7
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी । देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग 8/252 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग हि0 1/252 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स ० भाग हि० 10/308 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदारं विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग 1/308 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 4/28 किन्ती बेबा रामचरण सरवदी पुत्री रामचरण समान भाग हि० 1/28 दर भाग 1/4 ठकुंरी गजाधर नवलसिह द्वारिका पिता परिमाल गया कौंशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल हि० 8/36 मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स० भाग हि0 1/36 दर भाग 1/4 गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.03 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 0. 07 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स ० भा० ० . 05 जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स ० भा० रकबा 0.01 दर भाग 1/4 विस्सू पुत्र गोपी हि० 1/4 जाति रावत पता नि० ग्गप्रम भूमिस्वामी ।
0.058
71
8
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावरी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट० 6813 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट० जाति काछी भूमिस्वामी , जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू रकबा 0. 48 हैक्ट० सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट० भूमिस्वामी , रामको रामबाई पुत्रियांन मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट० ल्होई पन्नी पुत्रियांन मानिक स ० भाग रकबा 0.35 हैक्ट० सरवती पुत्री रामचरण हि० रकबा 0.26 हैक्ट० ठकुरी गजाधर नवलसिह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा कांती पुत्रियांन परिमाल मु ० रामवाई बेबा परिमाल स० भाग रकबा 3.25 हैक्ट ० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भाग रकबा 3.66 हैक्ट० भूमिस्वामी , मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियांन चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 हैक्ट० जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगण सुखुआ स ० भा० रकबा 0.74 हैक्ट० जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि० रकबा 0.46 हैक्ट० मु ० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो पुत्रियांन खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2. 11 हैक्ट० काशी बेवा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियांन विहारी हि० रकबा 0.35 हैक्ट० जाति काछी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.280
9
72
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग 8/252 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग हि0 1/252 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स ० भाग हि0 10/308 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग 1/308 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6814
4/28 किन्ती बेबा रामचरण सरवदी पुत्री रामचरण समान भाग हि0 1/28 दर भाग 1/4 ठकुरी गजाधर नवलसिह द्वारिका पिता परिमाल गया कौंशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल हि० 8/36 मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स० भाग हि० 1/36 दर भाग 1/4 गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.03 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 0. 07 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० ० . 05 जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स ० भा० रकबा 0.01 दर भाग 1/4 विस्सू पुत्र गोपी हि0 1/4 जाति रावत पता नि० ग्प्रम भूमिस्वामी ।
0.140
10
73
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
शांती बेबा बुद्धा मावसिया सुरेश रामजी प्रकाश पुत्र बुद्धा बादामी मीरा नर्मदा ममता पुत्रियानं बुद्धा स० भाग जाति काछी निवासी ग्राम ।
0.008
11
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
73/865
भौरू बेवा गोपी होतम पुत्र गोपी भारती रूमाली रेशम सुनीता फूलो पुत्रियां गोपी जाति काछी पता नि० ग्राम स ० भाग भूमिस्वामी ।
0.260
12
कृषि भूमि
77 भूमिस्वामी
कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलवंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलवंत समान भाग 8/252 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग हि0 1/252 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स ० भाग हि0 10/308 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग 1/308 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 4/28 किन्ती बेबा रामचरण सरवदी पुत्री रामचरण समान भाग हि0 1/28 दर भाग 1/4 ठकुरी गजाधर नवलसिह द्वारिका पिता परिमाल गया कौंशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल हि० 8/36 मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स० भाग हि० 1/36 दर भाग 1/4 गोपी पुत्र 6815
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
0.449
13 78
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.230
14 80/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.373
15
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
80/2
0.130
81
16
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.260
17
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
82/1
0.490
18
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
82/2
83
19
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
20
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
84/मिन 1
21
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
84/मिन 2
22
86
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
23 87
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
24
88
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
खेमचन्द भाग रकबा 0.03 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 0. 07 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स ० भा० ०. 05 जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स ० भा० रकबा 0.01 दर भाग 1/4 विस्सू पुत्र गोपी हि० 1/4 जाति रावत पता नि० गाम भूमिस्वामी ।
मन्दिर श्री महादेव जी का , बाबूजी का बांके ग्राम हाजा माफी देवस्थान प्रबन्धक कलेक्टर महो० मुरैना पता नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार ।
राजाराम पुत्र छीतरिया जाति खठीक पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
भल्ला पुत्र मोती जाति काछी पता नि० ग्राम पचेर भूमिस्वामी ।
क्रांति बेबा परिमाल सिरमिती सुनीता पुत्रियां परिमाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
राजाराम पुत्र छीतरिया जाति खठीक पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
कमलेश पुत्र पोथी जाति रावत पता निवासी ग्गप्रम भूमिस्वामी ।
0.0710
रामहेत पुत्र रतनलाल जाति रावत पता निवासी ग्गग्रम भुमिस्वामी।
0.226
भैरोलाल पुत्र सोना जाति नाई पता निवासी ग्ग्रम भूमिस्वामी ।
0.015
रामहेत पुत्र रतनलाल जाति रावत पता निवासी ग्ग्रम भूमिस्वामी ।
0.070
म० रामहेती बेबा गिरवर , रामदयाल रामगोपाल पुत्रगण गिरवर रामचिलासी पुत्री गिरवर जाति रावत पता निवासी समान भाग भूमिस्वामी ।
0.420
रामदेवी बेवा गिर्राज कोमल राजेश पदम दिलीप पुत्रगण गिर्राज मोहरबाई पुष्पा कमला बवली पुत्रियां गिर्राज समान भाग जाति भाट पता निवासी ग्गाम भूमिस्वामी ।
0.240
नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फूलबती प्रकाशी पुत्रीयां रतनलाल जाति रावत समान भाग रकबा 0.22 आरे , रामदेवी बेवा गिर्राज कोमल राजेश पदम दिलीप पुत्र गिर्राज मोहरबाई पुष्पा कमला बबली पुत्रियां गिर्राज रकबा 0.02 6816
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
[ भाग 1
जाति भाट पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.140
89
25
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फुलबती प्रकाशी पुत्रियां रतनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।
0.240
91
26
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामजीलाल पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
0.364
27 92
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
भन्ती पुत्री भोरु, कला पुत्री हीरा समान भाग हि० 2/3 गुलबो बेबा रामरतन पूरन कोकसिंह नबलसिंह पुत्रगण रामरतन गीता अंगूरी भूरी कलां पुत्री रारतन स ० भाग हि० 1/3 जाति गुर्जर पता नि० ग्राम ।
0.021
28 93
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामसिंह, महाराजसिंह , मोहरसिंह आ ० चिरोंजी गु ० कस्तुरी वेवा चिरोंजी कटोई रामनाथी रूमाली माया पुत्रियां चिरोंजी समान भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्प्रम भूमिस्वामी ।
0.348
94
29
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामसिंह, महाराजसिंह, मोहरसिंह आ चिरौजी मु० कस्तुरी वेवा चिरौजी कटोई रामनाथी रूमाली माया पुत्रियां चिरांजी समान भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्भ्रम भूमिस्वामी भू०राशा ० 93
0.155
96
30
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
करन पुत्र बिहारी जाति काछी भाग 1/2 भल्ला अजमेर आ० मानिक भाग 2/6 समान भाग गुलबो बेवा रमेश ज्ञानसिंह ऋषिकेष पुत्रगण रमेश गायत्री सुरक्षा कृष्णा पुत्रियां रमेश समान भाग हि० 1/6 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.320
31
98
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मु मल्लो वेवा सोना, स्वरुप , केदार , मुनीम, सीताराम, गटुआ वा ० मुन्ना नाबा आ० सोना सर ० मां मुल्लो खुद रामश्री प्रेमवती बालिग मुन्नी गुड्डी नाबा ० पुत्रियां सोना सर० मां खुद स ० भाग 1/6 परिमाल शंकर रामचरन पुत्रगण मानसिंह मुल्लो किन्ती पुत्रियां मानसिंह स० भाग 5/6 जाति रावत पता निवासी ग्रांम भूमिस्वामी ।
0.550
32 100
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
करन पुत्र बिहारी जाति काछी भाग 1/2 भल्ला अजमेर आ० मानिक भाग 2/6 समान भाग गुलबो बेवा रमेश ज्ञानसिंह ऋषिकेष पुत्रगणं रमेश गायत्री सुरक्षा कृष्णा पुत्रियां रमेश समान भाग हि० 1/6 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.011
33 101
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बद्री पुत्र बिहारी जाति काछी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
0.228
102
34
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बद्री पुत्र बिहारी जाति काछी पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी। 6817
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
0.380
35 103
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.518
36 105
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.231
37 107
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.500
108
38
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.350
39 109
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.250
40 110
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.036
41 111
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.330
42
112 भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.093
43 113
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
44 114
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.027
45 115
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
46 117
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फुलबती प्रकाशी पुत्रियां रतनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।
करन पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
करन पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
सीता पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
सीता पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
करन पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
सियाराम परसराम आ० रामरतन मु ० फूलो वेवा रामरतन दुलारी तारा पत्तो गुडडी पुत्रियांन रामरतन स० भाग 7/8 मु० दुलारी बेवा बनवारी लाखन वासुदेव आ० बनवारी लज्जा पुत्री बनवारी समान भाग हि० 1/4 पोथी करन सीता आ० हरिसिंह लच्छो काशी द्रोपति पुत्रियां हरिसिंह समान भाग हि० 6/14 रामजीलाल विस्सू आ ० गोपी मु० ल्होई बेवा गोपी बावूली कंला रूमाली पुष्पा पुत्रियान गोपी जाति रावत स० भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
रामजीलाल, बिस्सु आ ० गोपी मु ० ल्होई वेवा गोपी बाबुली, कला रुमाली पुष्पा पुत्रियांन गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिसमी ।
रामजीलाल पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.722
रामजीलाल, बिस्सु आ० गोपी मु० ल्होई वेवा गोपी बाबुली, कला रुमाली पुष्पा पुत्रियान गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिसमी ।
विस्सु पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
0.440
मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि0 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुड्डी पुत्री मोतीलाल हि० 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा० पुत्रगण त्रिलोक सर० रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि० 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6818
0.580
118
47
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि0 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुड्डी पुत्री मोतीलाल हि० 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा० पुत्रगण त्रिलोक सर० रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि0 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.690
48 119
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि० 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुड्डी पुत्री मोतीलाल हि० 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा० पुत्रगण त्रिलोक सर० रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि० 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.299
123
49
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
विस्सु पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.183
124
50
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
अम्मेदसिंह उदयभान सिंह उदयवीरसिंह आ० कम्मोद सिंह समान भाग जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.176
कृषि भूमि
51 125 भूमिस्वामी
मु० सावित्री देवी बेवा शारदा शरण सिंह राजकुमार सिंह अशोक सिंह राजंन्द्र सिंह राजेश सिंह आत्मज शारदा शरण सिंह रामकुमारी अल्का स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदा शरण सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्प्रम समान भाग भूमिस्वामी ।
0.011
कृषि भूमि
127
52
भूमिस्वामी
मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी का पुख्ता बांके ग्राम हाजा माफी देवस्थान प्रबन्धक कलेक्टर महो ० मुरैना ओकाफ डिपार्टमेन्ट पता नि० ग्राम शासकीय पट्टादार ।
0.636
128
53
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
ओमप्रकाश रामभजन रामकिशोर आ ० मायादेवी रामवती पुत्रीयां प्रभु मु ० कोशा बेबा प्रभु समान भाग जाति वाढई पता नि० ग्प्रम भूमिस्वामी ।
0.080
54 129
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
अम्मेदसिंह उदयभान सिंह उदयवीरसिंह आ कम्मोद सिंह समान भाग जाति ठाकुर पता निवासी ग्गप्रम भूमिस्वामी ।
0.070
130
कृषि भूमि
55
भूमिस्वामी
मु० सावित्री देवी बेवा शारदा शरण सिंह राजकुमार सिंह अशोक सिंह राजंन्द्र सिंह राजेश सिंह आत्मज शारदा शरण सिंह रामकुमारी अल्का स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदा शरण सिंह ?
6819 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
जाति ठाकुर पता निवासी ग्प्रम समान भाग भूमिस्वामी ।
0.074
132
56
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावरी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलवंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट० बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट० जाति काछी भूमिस्वामी , जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू रकबा 0. 48 हैक्ट० सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट० भूमिस्वामी , रामको रामबाई पुत्रियांन मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट० ल्होई पन्नी पुत्रियांन मानिक स ० भाग रकबा 0.35 हैक्ट० सरवती पुत्री रामचरण हि० रकबा 0.26 हैक्ट० ठकुरी गजाधर नवलसिह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा कांती पुत्रियांन परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल स० भाग रकबा 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भाग रकबा 3.66 हैक्ट० भूमिस्वामी , मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियांन चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 हैक्ट० जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगण सुखुआ स० भा० रकबा 0.74 हैक्ट० जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि० रकबा 0.46 हैक्ट० मु० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो पुत्रियांन खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2 . 11 हैक्ट० काशी बेवा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियांन विहारी हि० रकबा 0.35 हैक्ट० जाति काछी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.020
57 133
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावरी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट० बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट० जाति काछी भूमिस्वामी, जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6820
करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू रकबा 0. 48 हैक्ट० सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट० भूमिस्वामी, रामको रामबाई पुत्रियांन मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट० ल्होई पन्नी पुत्रियांन मानिक स ० भाग रकबा 0.35 हैक्ट० सरवती पुत्री रामचरण हि० रकबा 0.26 हैक्ट० ठकुरी गजाधर नवलसिह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा कांती पुत्रियांन परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल स० भाग रकबा 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भाग रकबा 3.66 हैक्ट० भूमिस्वामी , मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियांन चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 हैक्ट० जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगण सुखुआ स० भा ० रकबा 0.74 हैक्ट० जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि० रकबा 0.46 हैक्ट० मु ० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो पुत्रियांन खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2. 11 हैक्ट० काशी बेवा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियांन विहारी हि० रकबा 0.35 हैक्ट० जाति काछी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.003
137
58
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावरी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट० बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट० जाति काछी भूमिस्वामी, जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू रकबा 0. 48 हैक्ट ० सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट० भूमिस्वामी, रामको रामबाई पुत्रियांन मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट० ल्होई पन्नी पुत्रियांन मानिक स ० भाग रकबा 0.35 हैक्ट० सरवती पुत्री रामचरण हि० रकबा 0.26 हैक्ट० ठकुरी गजाधर 6821
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
0.365
157
59
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.230
60 159
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.136
161
61
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.421
62
162
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.271
63 165
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.140
64
167
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
नवलसिह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा कांती पुत्रियांन परिमाल मु ० रामवाई बेबा परिमाल स० भाग रकबा 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स ० भाग रकबा 3.66 हैक्ट० भूमिस्वामी , मु ० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियांन चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 हैक्ट ० जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगंण सुखुआ स० भा० रकबा 0.74 हैक्ट० जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि० रकबा 0.46 हैक्ट० मु० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो पुत्रियांन खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2 . 11 हैक्ट० काशी बेवा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियांन विहारी हि ० रकबा 0.35 हैक्ट० जाति काछी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
रजनी बेवा कृष्ण कुमार सचिव बा० सत्यम नाबा० आ० कृष्ण कुमार सर ० मां रजनी स० भाग जाति कायस्थ पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
मु० रामहेती बेवा गिरवर रामदयाल रामगोपाल पुत्रगण गिरवर रामविलासी पुत्री गिरवर जाति रावत स० भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
रामजीलाल विस्सू आ० गोपी मु० ल्होई बेवा गोपी बाबूली कलां रूमाली पुष्पा पुत्रीयांन गोपी स० भाग जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फूलवती पुकाशी पुत्रियां रतनलाल स० भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फूलवती पुकाशी पुत्रियां रतनलाल स ० भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि० 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुड्डी पुत्री मोतीलाल हि० 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा० पुत्रगण त्रिलोक सर० रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि० 1/5 दर भा० 1/2 जाति रावत नि० ग्राम । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6822
0.158
169
65
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि0 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुड्डी पुत्री मोतीलाल हि0 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा ० पुत्रगण त्रिलोक सर० रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि० 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.025
177
66
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुड्डी पुत्री मोतीलाल हि० 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक बा० रामकेश मातादीन नाबा० पुत्रगण त्रिलोक सर० रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक हि० 1/5 दर जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी । 67
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
178/1
रघुवीर पुत्र जालिम जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.113
68
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
178/2
मु० रामहेती बेवा गिरवर रामदयाल रामगोपाल पुत्रगण गिरवर रामविलासी पुत्री गिरवर जाति रावत स ० भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.133
182
69
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मु सावित्री देवी बेवा शारदाश्रणसिंह राजकुमारसिंह अशोकसिंह राजंन्द्रसिंह राजेशसिंह आत्मज शारदाश्रणसिंह रामकुमारी अलका स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदाश्रणसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्प्रम समान भाग भूमिस्वामी ।
0.049
183
70
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
उम्मेद सिंह उदयभान सिंह उदयवीर सिंह आ० कम्मोद सिंह स ० भाग जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.004
279
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
71 i
दौजी रमेश आ० गोलन्दी सम्पति कुअरदे नुन्नी पुत्रियां गोलन्दी स ० भाग 1/4 प्रभु पुत्र खेमचन्द भाग 1/3 रामजी रामसिंह माधो आ० पन्ना स० भाग 1/12 गिरवर पुत्र बल्देव भाग 1/3 जाति काछी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.013
72 285
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बद्री पुत्र बिहारी जाति काछी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.006
289
73
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मु ० अनारकली बेवा राजभान सिंह आ० हाकिमसिंह रेनू पुत्र हाकिमसिंह जाति ठाकुर पता नि० ग्राम स० भाग भूमिस्वामी । बेवा हाकिमसिंह जय सिंह
0.042
74 291
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मु सावित्री देवी बेवा शारदाश्रणसिंह राजकुमारसिंह अशोकसिंह राजंन्द्रसिंह राजेशसिंह आत्मज शारदाश्रणसिंह रामकुमारी अलका स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदाश्रणसिंह 6823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
75 293 भूमिस्वामी कृषि भूमि 76 294
0.213
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
77
0.018
295
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
78 296
0.069
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
79
0.048
297
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
80
0.108
300
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
81 302
0.074
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
17.030
कुल किता 81
जाति ठाकुर पता निवासी ग्नम समान भाग भूमिस्वामी ।
0.140
मीना पत्नि बैजनाथ हि० 1/4 भैरोलाल पुत्र सोना हि 0 3/4 जाति नाई नि ० ग्राम भूमिस्वामी । मु. अनारकली बेवा हाकिमसिंह जयसिंह राजभानसिंह राजेन्द्रसिंह आ० हाकिमसिंह रेनू पुत्री हाकिमसिंह जाति ठाकुर स० भाग नि० ग्राम । मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी का पुख्ता बांके ग्राम हाजा माफी देवस्थान प्रबन्धक महो ० मुरैना ओकाफ डिपार्टमेन्ट पता नि० ग्राम शासकीय पट्टादार ।
सोवरन मुन्ना पुत्रगण गणेशा कटोईबाई सरूपी कमला पुत्री गणेशा जाति गुर्जर स ० भाग नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
मु सावित्री देवी बेवा शारदाशरणसिंह राजकुमारसिंह अशोकसिंह राजंन्द्रसिंह राजेशसिंह आत्मज शारदाशरणसिंह रामकुमारी अलका स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदाशरणसिंह जाति ठाकुर पता निवासी गाम समान भाग भूमिस्वामी ।
उम्मेद सिंह उदयभान सिंह उदयवीर सिंह आ० कम्मोद सिंह स ० भाग जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
उम्मेदसिंह उदयभान सिंह उदयवीर सिंह आ ० कम्मोद सिंह स ० भाग जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6824
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष :- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र.क्र.-63- अ-82- भू- अर्जन- 2017-18-9425-2.-
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- मुकुन्दा प० ह० क०-4.9...रा ०नि० वृत-0.2 तहसील फैलारुख उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में कुल 2.002 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम मुकुन्दा, प० ह०क०५.१ . रा०नि० वृत-02 तहसील- कैलारस उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
ख. तहसील
सवलगढ़
ग. ग्राम
मुकुन्दा
2.002हैक्टेयर
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
सर्वे नंबर
कुल क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
क्र. सं
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व * का प्रकार
6
5
4
3
1
2
0.660
0.660
2
1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मन्दिर पुक्ता श्रीलक्ष्मीनारायन जी का मौजा जखोदा पर० जौरा माफी देवस्थानी प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना औकाफ डिपार्टमेन्ट मुरैना
0.650
3
0.572
2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.430 0.098
3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
4/1
रामदीन पुत्र चिम्मन जाति काछी पता निवासी ग्राम रतीराम पुत्र कल्लू जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी 6825
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
कृषि भूमि
4
0.110
भूमिस्वामी
4/2
रामबीर बदनसिंह जनकसिंह पुत्रगण बिसराम ज्ञानवती 0.021 रजनी पुत्रियां विसराम जाति काछी नि० ग्राम भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.110
5
0.017
भूमिस्वामी
4/3
दीपेश ना.बा. पुत्र सिरनाम निशा ना.बा. पुत्री सिरनाम सर नाना अमर सिह पुत्र हरिविलाश जाति काछी निवासी ग्राम
कृषि भूमि
6
0.220
भूमिस्वामी
0.022
4/4
रामबीर बदनसिंह जनकसिंह पुत्रगण बिसराम ज्ञानवती रजनी पुत्रियां विसराम जाति काछी नि० ग्राम भूमि स्वामी
0.612
1.210
7
5
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कुअरपाल ज्ञानेश्वर सियाराम पूत्रगण गिरबर जाति त्यागीः नि० ग्राम स्यावटा भूमि स्वामी
कुल किता 07
2.002
3.390
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है । 2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर , स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विषेष:-धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तंत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे 6826
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
[ भाग 1 प्र.क्र. -66- अ- 82- भू-अर्जन- 2017-18- शेखपुर-9425-3.-
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- शेखपुर प० ह ० क0-50 रा ०नि० वृत-02 तहसील कैलारस उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में कुल 0.643 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- शेखपुर प०ह ० क०- 50 रा ० नि० वृत -02 तहसील- कैलारस उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
ख. तहसील
सवलगढ़
ग. ग्राम
शेखपुर
0.643 हैक्टेयर
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
सर्वे नंबर
कुल क्षेत्रफल
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क्र. स.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
7
6
4
5
3
1
2
0.323
1
कृषि भूमि
भूमिरवामी
277/मिन-1 /क
हरिशंकर पुत्र मावसिया जाति जाटव हि० 10/323, रघुवीर पुत्र राजाराम हि० 31/323 , केदार पुत्र गुलाव हि0 42/323. वासुदेव पुत्र भगवानलाल हि0 240/323 जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूम्मिस्वामी ।
0.231
2
रामलखन पुत्र मल्थू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
कृषि भूमि
277/मिन-1 /ख भूमिस्वामी
0.111
1.199
3 277मिन-2 भूमिस्वामी
नरेन्द्र कुमार राजकिशोर विवके पुत्रगण अमर सिंह हि० समान भाग जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
कृषि भूमि
0.533
4
कृषि भूमि
277मिन-3 भूमिस्वामी
रामजीलाल पुत्र कन्दन हि0 26/51 . टीकाराम पुत्र कुन्दन हि० 20/51 , रघुवीर पुत्र राजाराम हि0 5/51 जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.115
5
कृषि भूमि
278/1 भूमिस्वामी
हरीशंकर पुत्र भन्ताराम जाति ब्राहमण पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.086
0.628
कृषि भूमि
6
278/2 भूमिस्वामी
अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.559
7 278/3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी । 6827 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
कृषि भूमि
0.409
भूमिस्वामी
278/4
रमेशचन्द पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वानी।
0.369
कृषि भूमि
9 278/5 भूमिस्वामी
जसवन्त पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
0.408
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
10 278/6
कुअरपाल पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.420
कृषि भूमि
11
भूमिस्वामी
भोगीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
291/मिन-1 /क
0.145
कृषि भूमि
12
भूमिस्वामी
291/मिन-1 /ख
बादामी पत्नी अमर सिंह जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी । वासुदेव पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता
0.454
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
13
नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
291/मिन-1 /ग
0.060
1.886
14
भूमिस्वामी
291/मिन-1 /घ
कृषि भूमि
रामरूप , गनेश, मुरारी पुत्रगण पतिराम हि० 29/1886 जसवन्त बा० सुरेश नाबा० पुत्रगण पतिराम सर० भाई खुद फूलो पुत्री पतिराम हि0 256/1356 गौरीशंकर, शिवकुमार पुत्रगण मुरारीलाल हि0 317/1856 दुर्गाप्रसाद पुत्र लखपति सिंह हि० 304/1886 रामदीन पुत्र काशीराम हि० 360/1886 प्रदीप पुत्र केदार सिंह हि० 303/1886 जाति त्यागी नि० ग्राम नारायणी पत्नी मुराशी लाल हि० 305/1886 जाति जाटव नि० गांधी कालोनी गोपालपुरा मुरैना, मुन्नालाल पुत्र रामगोपाल लौगंश्री मिथलेश पुत्रियां रामगोपाल हि० 3/4 विनोद पुत्र राजेन्द्र, रामवती, मनीषा पुत्रियां राजेन्द्र हि० 1/4 दर हि० 2/1886 जाति त्यागी बृजेश सन्तोष पुत्रगण रमेश बैकुण्ठी बेवा रमेश, मीना पुत्री रमेश हि010/1886 जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
कृषि भूमि
0.460
15
भूमिस्वामी
291/मिन-2
महेश, रामनरेश बा ० रामवीर धर्मवीर नाबा० पुत्रगण भोगीराम सर० महेश भाई खुद जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.141
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
16 293/1
भोगीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
कृषि भूमि
0.113
0.078
भूमिस्वामी
17 293/2
दुर्गाप्रसाद जगदीश पुत्रगण लखपति सिंह हि. 6/34 नरेन्द्र अशोक कमलकिशोर दिनेश पुत्रगण रघुनाथ प्रसाद हि० 28/34 कुल हि0 42/78 जाति त्यागी, रामप्रसाद पुत्र मूलाराम, श्रीपत पुत्र छोटे हि० 36/78 समान भाग जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.052
रूपा पुत्र पतिराम जाति त्यागी पता शेखपुर शासकीय पट्टेदार विकय से वर्जित
0.052
294 भूमिस्वामी
18
0.527
कृषि भूमि कृषि भूमि
19
अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
भूमिस्वामी
295/1/क
0.527
कृषि भूमि
0.133
20
भूमिस्वामी
भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
295/1 /ख
गिर्राज हरीशंकर मुकेश पुत्रगण भन्ताराम हि०
0.565
भूमिस्वामी
21 295/1 / ग
130/565 जाति ब्राहमण हरीओम नाबा ० पुत्र टीकाराम सर० गिरवरलाल ताउ हि०
123 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6828
कृषि भूमि مرد
0.211 22
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
295/2/ क
0.209 23
कृषि भूमि
295/2/ख भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.335 24 296/1 भूमिस्वामी
1.003
कृषि भूमि 25
भूमिस्वामी
296/2
0.157 26
कृषि भूमि 296/3 भूमिस्वामी
0.071
कृषि भूमि 27 296/4 क भूमिस्वामी
0.070
कृषि भूमि 28 296/4 ख भूमिस्वामी
0.068
कृषि भूमि 29 296/4 ग भूमिस्वामी
0.087 30
कृषि भूमि 296/5 क भूमिस्वामी
0.087
कृषि भूमि 31 296/5ख भूमिस्वामी
0.087
कृषि भूमि 32
भूमिस्वामी
296/5 ग
0.209 33
कृषि भूमि 296/6 क भूमिस्वामी
0.251 34
कृषि भूमि 296/6ख भूमिस्वामी
12.874
34
कुल किता
[ भाग 1 130/565 जाति त्यागी रामप्रसाद पुत्र मुलाराम श्रीपती पुत्र छौटे हि0 305/565 जाति कोली नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
रामजीलाल पुत्र कुन्दन हि० 3/32 टीकाराम पुत्र कुन्दन हि0 29/32 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
रघुनाथ पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
ग्राम भूमिस्वामी। वासुदेव पुत्र भगवनलाल जाति त्यागी निः० ग्राम भूमिस्वामी। अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि० भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.088 भोगीराम पुत्र भगवनलाल जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
मानिकराम पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी।
धनीराम पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
विजेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी।
अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी।
भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.643
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है । 2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कैलारस के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है । 6829
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
विषेष:-धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये -अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे
प्र.क्र. - 77- अ- 82- भू- अर्जन- 2017-18-9425-4.-
(भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन ) ग्राम- पावई ,प०ह०क०-3.2 रा०नि० वृत-०५ तहसील - सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में कुल 6.605 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पावई प० ह० क०-37 रा०नि० वृत-०५. तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
सवलगढ़ ख. तहसील
पावई
ग. ग्राम
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.605 हैक्टेयर भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः- सर्वे नंबर
कुल क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क्र. स
0.210 11
1
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.650 16
2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.370 17
3
भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.480 4 18 भूमिस्वामी कृषि भूमि
अनुसूची
अर्जन का क्षेत्रफल
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 0.004
आनंदी बेवा काशीराम शिवसिंह नरोत्त्म पुत्रगण काशीराम समान भाग 3/4 कलावती वेवा भोगीराम हरिशचन्द पुत्र भोगीराम उर्मिला पुत्री भोगीराम समान भाग 1/4 जाति किरार निवासी ग्प्रम कीरतपुर 0.072 ग्यासिया पुत्र सामंत जाति किरार
0.045
मु० सुमीत्रा बेवा लालजीत नकटू तेजसिंह रामरतन पुत्रगण लालपति समान भाग 2/3 शोभा बेवा मुरली गंगा पुत्री मुरली 1/3 भाग भूमिस्वामी ।
0.121
पार्वती वेवा महाराजसिंह पुष्पराज, देवराज, देशराज पुत्रगण महाराजसिंह समान भाग 1/3 रामनाथ सिंह जगदीशसिंह पुत्रगण मांगीलाल 2/3 6830
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
5 41 भूमिस्वामी कृषि 0.410 भूमि कृषि भूमि
0.510 6
42 भूमिस्वामी
0.220 7 44 भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.180 8 45 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0,300 9 46 भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.290 10 47
भूमि कृषि
भूमिस्वामी
0.180 11 53 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.240 12 56
भूमि कृषि
भूमिस्वामी
0.490 13 58 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.930 14 60 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.080 15 62 भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.160 63
16
भूमिस्वामी
0.300 17 64
कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमिस्वामी
6.00 कुल किता 17
[ भाग 1
0.051
पुरुषोत्तम मुन्शीलाल दरोगालाल आ० लक्ष्मीनारायण समान भाग 1/2 रामसिंह रामस्वरूप पुत्रगण पुन्ना 1/2 समान भाग जाति बडई ।
0.036
रामनाथ जगदीश पुत्रगण मांगीलाल समान भाग 2/9 पार्वती बेवा महाराज सिंह पुष्पराज, देवराज, देशराज पुत्रगण महाराजसिंह समान भाग 1/9 दर भाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3जाति गुर्जर ।
0.039
भगवानलाल पुत्र भौरू भाग 1/2 केदार श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रियां रामरतन समान भाग 1/2 जाति किरार
0.018
मांगीलाल दत्तक पुत्र सुखा पता नि० ग्राम 1/2 मथुरा प्रसाद आ. प्रभु रामकला चन्द्रकला पुत्रियां प्रभू समान भाग 3/8 जाति ब्रा० मु कमलेश बेबा ब्रजेश कुमार देवेन्द्र आकाश पुत्रगण ब्रजेश कुमार शशी ज्योति पुत्रियां बृजेश कुमार समान भाग 1/8
0.02
मुनेश पुत्र मंगलिया भाग 1/3 भन्ती बेवा मंगलिया कमला विमला ममता पुत्रियां मंगलिया समान भाग 2/3
0.011
रामनाथ जगदीश पुत्रगण मांगीलाल समान भाग 2/9 पार्वती बेवा महाराजसिंह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराजसिंह समान भाग 1/9 दर भाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3
0.022 महेशकुमार पिता लक्ष्मीनारायण ब्रा०
0.017
मनोजकुमार पिता पवनकुमार हरिओम नाबा० पिता शिवप्रसाद पता नि० ग्राम भूमिस्वामी हेमलता पुत्री शिवप्रसाद नाबा ० सर० भाई मनोजकुमार पता नि० ग्राम 3/4भाग भूमिस्वामी साबित्री पुत्री शिवलू पता नि० ग्राम 1/4 भाग भूमिस्वामी
हरिचरन पिता रामनारायण जाति ब्रा०
0.039
0.012
कम्मोदा बेवा तेजसिंह महेश लोखम भूपसिंह छोटा सनेही पुत्रगण तेजसिंह शीला पुत्री तेजसिंह समान भाग 1/3 बंसती बेवा मूलचंद भौजा पुत्र मुलचंद गुड्डीसुरेखा पुत्रियां मूलचन्द समान भाग 1/3 इंदरबाई पुत्री भाईराम भाग 1/3
0.016
रामनाथ जगदीश पुत्रगण मांगीलाल समान भाग 2/9 पार्वती बेवा महाराजसिंह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराजसिंह समान भाग 1/9 दर भाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3
0.022
सामलिया मुनेश पुत्र मंगलिया भाग 1/3 भन्ती बेवा मंगलिया कमला विमल ममता पुत्रियां मंगलिया समान भाग 2/3जाति काछी
0.060
भगवानलाल पुत्र भौरू भाग 1/2 केदार श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रियां रामरतन समान भाग 1/2 जाति किरार
0.605 6831 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
A
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :-धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू -अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 13 अगस्त 2019 प्र.क्र. -4035-भू-अर्जन- 2019.-
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनूसूची खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनूसूची के खाने (5) उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मं, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राडगेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6832
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
4
3
2
1
कटंगी
बालाघाट
भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी जिला-बालाघाट
चिकमारा प०ह0नं0 24 रा०नि०म० कटंगी
6 कटंगी से तिरोडी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण
ख0नं. 496/1 रकबा 0.142 हे0 में से रकबा 0.036 हे 0 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड [email protected] एवं म ०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http//www.mprevenue.nic.in /पर भी देख सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी, जिला बालाघाट ( म0प्र0 ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द ० पू० म० रेल्वे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 6833
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र.-4034- भू-अर्जन-2019.-
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1 ) से (4) तक में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने 6 में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री बैनगंगा संभाग बालाघाट द्वारा ढूटी बायी तट नहर प्रणाली की कटंगी मायनर के शेष निर्माण कार्य में जो कि भारत सरका की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्त्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्म भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचिंत प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
अर्जित की जाने
मि अर्जन,
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
3
4
5
1
2
किरनापुर
बालाघाट
ख 0नं0 70/2 रकबा 0.680 हे 0 में से 0.072 हे 0
'भू- अर्जन अधिकारी जिला बालाघाट तहसील किरनापुर
ग्राम कोतरी प.ह.नं. 16रा.नि.म. किरनापुर
ग्राम कोतरी की भूमि ढूटी बांयी तट नहर प्रणाली की कटंगी मायनर के शेष निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण [ भांग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6834
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http//www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाख बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) किरनापुर, तहसील-किरनापुर, जिला-बालाघाट (म.प्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, ढूटी बांयी तट नहर वैनगंगा संभाग बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 14 अगस्त 2019 प्रकरण क्रमांक 02/ 3-82/ 2017-18 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग -1 में दिनांक 19.10.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । जो नियत अवधि में नही हो पाया है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नही है । ऐसी परिस्थितियों में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं 6835
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
अनुसूची( 1 )
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर /ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
क्षेत्रफल हे ० मे
15.450 हे.
राजगढ ब्यावरा लसूडलीमहाराजा
ब्यावरा से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु ।
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक 04/ अ-82/ 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र . राजपत्र भाग-1 में दिनांक 15.06.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है , जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । जो नियत अवधि में नही हो पाया है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नही है । ऐसी परिस्थितियों में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं -
अनुसूची(1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
जिला तहसील नगर ग्राम क्षेत्रफल हे ० मे
राजगढ ब्यावरा
7.572 हे.
धुरला
ब्यावरा से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु । भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6836
प्रकरण क्रमांक 08 /31-82 / 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग -1 में दिनांक 11.05.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है , जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । जो नियत अवधि में नही हो पाया है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नही है । ऐसी परिस्थितियों में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं
अनुसूची(1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
तहसील नगर /ग्राम क्षेत्रफल हे ० मे
जिला
कचनारिया
ब्यावरा
19.987 हे.
राजगढ
ब्यावरा से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु । भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक 03 /3-82 / 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग -1 में दिनांक 21.09.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है , जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । जो नियत अवधि में नही हो पाया है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नही है । ऐसी परिस्थितियों में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है
अनुसूची(1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
तहसील नगर /ग्राम क्षेत्रफल हे ० मे
जिला
12.747 हे.
ब्यावरा
राजगढ
बाईहेड़ा
ब्यावरा से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु । भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 6837
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक 02 / 3-82 / 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 23.03.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है , जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । जो नियत अवधि में नही हो पाया है । इन परिस्थितियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नही है । ऐसी परिस्थितियों में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं
अनुसूची (1 )
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर ग्राम क्षेत्रफल हे० मे
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
ब्यावरा
8.999 हे.
राजगढ
खजूरिया
ब्यावरा से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु । भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक 05 /31-82 / 2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र . राजपत्र भाग -1 में दिनांक 27.07.2018 को कराया गया था । प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नही किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नही हो पा रहा है , जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है । जो नियत अवधि में नही हो पाया है । इन पर्सिस्थतियो में विहित सयम सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नही है । ऐसी परिस्थितियों में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं -
अनुसूची (1 )
भूमि का वर्णन
तहसील नगर /ग्राम क्षेत्रफल हे ० मे
जिला
सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
ब्यावरा पगारी
राजगढ
11.307 हे. ब्यावरा से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु!
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6838
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 24 अगस्त 2019 क्र.- 3858- भू- अर्जन-2019- प्र.क्र.-04-अ-82-2018-19.-
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की जावरा रेलवे फाटक जावरा ओवरब्रिज (सेतु) निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के नीचे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ: -
::अनुसूचीःः
कस्बा जावरा पटवारी हल्का नम्बर 55-
क्र
खसरा क्रमांक अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (वर्गमीटर में)
भूमि स्वामी का नाम व पिता / पति का नाम तथा पता
(4)
(3)
(2)
(1)
रेलवे फाटक से आंटिया चौराहे तक बायी तरफ
श्री महेन्द्रसिंह, अर्जुनसिंहह, अरूण कुमार,
9.187
86
1
विक्रमसिंह पिता मथुरालाल
26.077 , 22.657
86
2 श्रीमति रजिया बी पति मो. इलियास
12.787
86
3 श्री संदीप पिता चन्द्र कुमार
13.847
86
4 श्री रामबाबु पिता खेसरण
42.85, 38.43
86
5 श्री चिल्लाराम पिता बंशीलाल
46.395, 46.395 , 34.100
86
6 श्री प्रदीप पिता नरेन्द्रकुमार
35.373 , 25.127, 25.127
86
7 श्रीमति भावना पिता नरेन्द्र कुमार
87.96, 87.96, 84.35, 45.73
86
श्री नरेन्द्र पिता चन्दनमल
8
51.12, 51.12
86
9 श्री राजमल पिता चन्दनमल
46.47, 46.47
86
10 श्री प्रकाशचन्द्र पिता मिश्रीमल छाजेड
31.21, 25.36
86
11 श्रीमति राधाबाई पति कन्हैयालाल
38.25, 32.13
86
12 श्री निलय पिता अशोक 6839
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
13 ! श्री निलय पिता अशोक
श्री गनीप गिता बाबुलाल
७ श्रीमति कविता पति शंकरलाल
16 श्रीमति कविता पति शंकरलाल
17 श्रीमति कविता पति शंकरलाल
334.72, 334.72
86
190.55, 190.55
86
213,24, 213.24, 102.89
86
124.95, 124.95, 57.16
86
59.16, 24.26
86
आंटिया चौराहे से बस स्टैण्ड की ओर बायी तरफ
श्री राजमल पिता केसरमल आंटिया 18
19 श्री फतेहलाल पिता राजमल
श्री सार्थक पिता सुशील कुमार गर्ग 20
श्री बाबुलाल पिता नंदराम
21
श्रीमति खोजमा पति अजगर अली 22
23 श्री मोहम्मद इकबाल पिता नूर मोहम्मद 24 श्री महेश कुमार पिता कल्याणमल 25 श्री राजेश पिता बाबुलाल पांचाल
श्री चन्द्रप्रकाश पिता बाबुलाल ओस्तवाल 26
27 श्रीमति हिराबाई पति काना
9.45, 4.50, 9.45, 9.45
38
34.8, 34.80 , 39.70
38
5.80, 5.80
38
34.71, 34.71
38
26.68, 26.68, 29.56
38
33.33, 24.53
38
29.50, 11.76, 11.76
38
58.72, 58.72, 17.25
38
59.28, 59.28
38
25.50, 25.50
38
रेलवे फाटक से बस स्टैण्ड की ओर दायी तरफ
1 श्री सत्यनारायण पिता ताराचन्द्र 2 श्री अमरसिंह पिता हरिसिंह
3 श्रीमति टेकुबाई पति डालूराम
4 श्री मांगीलाल पिता नारायण
5 श्री संजय पिता कैलाशचन्द्र
| (सूची में दी गई जानकारी अनुसार) प्रीमीयर 6| आईल मिल इण्डस्ट्रीज प्रो. विशाल एक्सपोर्ट लि. कलकत्ता
7 श्री प्रदीप सिंह सोलंकी
3 श्री महेन्द्रसिंह पिता शिवनारायण सोलंकी 9 श्री इन्द्रा त्रिलोकसिंह
32.51, 32.51
30.60, 30.60
30.98, 30.98
50.10 , 5.10
33:27, 33.27
224
502.34, 453.34
3.22, 3.22
5.52, 5.52
7.87, 7.87
जेल रोड पर दायी तरफ
10 पुलिस आवासगृह
49.98, 49.98
भूमि का नक्षा व प्लान का निरीक्षण:- कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, रतलाम के
कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6840
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
( देखिये धारा 25 )
सागर, दिनांक 13 अगस्त 2019
क्र.-78-1-82-16-17-6466- भू-अर्जन प्रकरण-48-अ- 82-16-17.- में बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु मौजा नीमोन पट.ह.न. - 15 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना दिनांक 22-05-2018 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 21-05-2019 को पूर्ण हो चुकी है. उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रकरण में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है. अतः अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19 (1 ) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
राज्य शासन के आदेश
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल.
सागर , दिनांक 4 सितम्बर 2019
क्रमांक एफ 11-02/ 2019/तीस : राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने , हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है ।
2/ अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतद् द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है ।
3/ किसी भी ऐसी आपत्ति पर , जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-
अनुसूची
तहसील
स्वामित्व
राज्य जिला
क्षेत्रफल
स्मारक का
नाम
स्थानीय क्षेत्र का नाम
राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
2
4
6
3
5
7
8
1
9
म.प्र. ग्वालियर डबरा
नहीं
ग्राम देवगढ़
देवगढ़ का
किला
म.प्र . शासन
5.801 हे.
सर्वे न. 618 गैर कृषि भूमि
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.
6841
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 19 अगस्त 2019
भू-अर्जन-प्र. क्र.- अ-82-19-20- पत्र क्र.331- भू-अर्जन-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4) 0.240 (2) नागौद
(1) सतना
(3) इटमा उबारी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.) .
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-19-20-पत्र क्र.332- भू-अर्जन-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(3)
(4) 1.690
सलैया कोठार
(2) नागौद
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
ललितपुर- सतना-रीवा -सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ) .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6842
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
[भाग 1 भू-अर्जन-प्र. क्र.- अ-82-19-20- पत्र क्र.333 - भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (1) सतना
(3) नामतारा
(4) 0.830 (2) नागौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ) .
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-19-20 - पत्र क्र.334- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (1) सतना
(4) 0.391 (2) नागौद
(3) खम्हरियाखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ) .
(6) ललितपुर - सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-19-20- पत्र क्र.335 - भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 6843
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (2)
(4) 1.116
(3) खमरेही
नागौद
(1) सतना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा- खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.) .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-19-20- पत्र क्र.336- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4) 5.696
(3) बिकरा
(2) नागौद
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.337- भू-अर्जन-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4)
0.619
(3) पटना
(2) नागौद
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा -खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ) .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6844
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20- पत्र क्र.338 - भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस . भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(4) 2.773
(3) रेरूवा कला
(1) सतना
(2) नागौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ- 82-19-20 - पत्र क्र.339 - भू- अर्जन- 19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (2)
(4) 4.645
(3) पिपरी
(1) सतना नागौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ) .
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20- पत्र क्र.340- भू-अर्जन 19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय भाग 1 ]
6845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (1) (2)
(3)
सतना
(4) 6.109 नागौद गंगवरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता (निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ).
ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा- खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-19-20- पत्र क्र.341- भू-अर्जन19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (1) सतना
(2) नागौद
(4) 5.868
(3) सड़वा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ) .
ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20- पत्र क्र.342-भू-अर्जन19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (1)
(2)
(4) सतना
2.623 नागौद
(3) अतरौराखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना
(म. प्र. ).
ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6846
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
[भाग 1 भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ- 82-19-20- पत्र क्र.343 - भू- अर्जन -19. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(3)
(4) (1) (2) नागौद
0.313 सतना
मढ़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.) .
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-19-20 - पत्र क्र.344- भू-अर्जन -19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (1) (2) (3)
(4)
4.133 नागौद
सतना
डाम्हा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.) .
ललितपुर - सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा- खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20- पत्र क्र.345- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई 6847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4)
(3)
(2)
(1)
1.033 नागौद
सतना
कोलाड़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ) .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.- अ- 82-19-20-पत्र क्र.346- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(3)
(4) 4.480 (1) सतना
इटमा बघेलान
(2) नागौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ललितपुर - सतना- रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु. (6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.) .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-19-20- पत्र क्र.347- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (4) 2.156
(3) नौनिया
(2) नागौद
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.) .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6848
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ-82-19-20- पत्र क्र.348 - भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (2)
(4) 2.949
(3) तिलौरा
(1) सतना
नागौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना
(6) ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(म. प्र.).
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-19-20- पत्र क्र.349- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4) (2)
(3)
(1)
2.118 सतना
हरदुआ मझोल
नागौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ) .
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू- अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-19-20- पत्र क्र.350- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय भाग 1 ]
6849
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2019
उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (2)
(1)
(3)
बडखेरा
(4) 4.869 सतना
नागौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.) .
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.- अ-82-19-20- पत्र क्र.351- भू- अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4)
(3) बम्हौर
(1) सतना
16.153 (2) नागौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी.
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ) .
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20- पत्र क्र.352- भू-अर्जन-19 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4)
2.490 (1) सतना
(2) नागौद
(3) भाद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना
(म. प्र.) .
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6850
भू- अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-19-20-पत्र क्र.353 - भू-अर्जन-19.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) 1.849
(3) अतरौरा कला
(1) सतना
(2) नागौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
ललितपुर- सतना- रीवा-सिंगरौली- महोबा- खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ) .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20- पत्र क्र.354- भू-अर्जन-19 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(3)
(4) (1)
(2)
1.150
बारापत्थर
नागौद
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र. ) .
ललितपुर - सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा- खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण -2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 अगस्त 2019
क्र. 798 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर. और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6) (3)
(4)
(1) (2)
रीवा
जवा
0.500
त्योंथर बहाव योजना के महाना
कार्यपालन यंत्री, त्यौंथर नहर
लूक न . 1
संभाग , सिरमौर रीवा , ( म. प्र. ) . माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 29 अगस्त 2019
क्र. 259 - भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6852
कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.550
कोनी
रीवा
जवां
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा.
जदुआ अंतरैला मार्ग में जिरौंध नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
क्र. 260 - भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
1.686
देवरा
मनगवां
रीवा
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर पुल निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग रीवा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6853
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 4 जुलाई 2019
क्र. 265 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्राम - करही पवाई
(घ) क्षेत्रफल-0.153 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नं.
कुल रकबा
(3)
(2)
(1)
0.028
0.150
239/1/3
0.028
0.150
239/1/4
0.003
0.005
291/1/5/1
0.003
0.003
291/1/5/3
0.003
0.006
291/2/5/1
0.002
0.002
291/1/5/4
0.003
0.004
291/1/5/5
0.006 .
291/2/5/3
0.008
0.010
0.010
291/1/1/1
0.001
0.001
291/1/2/1
0.003
0.003 291/2/2/1
0.001
0.001 291/1/2/3
0.003
0.003
291/2/2/2
0.002
0.002
291/1/2/4
0.002
0.002
291/2/2/3
0.002
0.002
291/1/2/5
0.002 291/2/2/4
0.002
0.002
0.002
291/1/2/6
0.004
0.004
291/2/2/5
0.002
0.002
291/1/2/7
(2)
(3) (1)
0.006
0.006
291/2/2/6
0.002
0.002
291/1/3/1
0.002
0.002
291/1/3/3
0.004
0.004
291/1/3/4
0.002
0.002
291/1/3/5
0.003
0.003
291/1/3/6
0.003
0.003
291/1/3/7
0.007
0.007 291/2/4/1
0.004
0.004
291/2/4/3
0.004
0.004 291/2/4/4
0.002
0.002
291/2/4/5
0.004
0.010
291/2/1/1
कुल योग .. 0.153 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर - सतना-पन्ना- रीवा-सिंगरौली ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना , दिनांक 19 अगस्त 2019
क्र. 359 - भू- अर्जन- 2019- संशोधित. चूंकि, राज्य शासन द्वारा पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर 2018में त्रुटिवश प्रकाशन हो गया था जिसका संशोधित प्रकाशन नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. एक सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्राम- बिरहुली
(घ) क्षेत्रफल-2.378 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.101
145/2
0.004
145/3/1/1/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6854
(2) (1)
0.006 145/3/1/1/2
0.006 145/3/1/1/3
0.006 145/3/1/1/4
0.006 145/3/1/1/5
0.006 145/3/1/1/6
0.006 145/3/1/1/7
0.006 145/3/1/1/8
0.003 145/3/1/1/9
0.006 145/3/1/1/10
0.006 145/3/1/1/11
0.006 145/3/1/1/12
0.006 145/3/1/1/13
0.006 145/3/1/1/14
0.020 145/3/1/2/1
0.005 145/3/1/2/2
0.005 145/3/1/2/3
0.005 145/3/1/2/4
0.005 145/3/1/2/5
0.015 145/3/1/2/6
0.006 145/3/1/2/7
0.006 145/3/1/2/8
0.006 145/3/1/2/9
0.006 145/3/1/2/10
0.006 145/3/1/3/1
0.006 145/3/1/3/2
0.020 145/3/3/1
0.011 145/3/3/2/1
0.003 145/3/3/2/2
0.006 145/3/3/2/3
0.008 145/3/3/3/1
0.006 145/3/3/3/2
0.006 145/3/3/3/3
0.008 145/3/3/4/1
0.006 145/3/3/4/2
0.006 145/3/3/4/3
0.020 145/3/3/5
0.016 145/3/3/6/1
0.004 145/3/3/6/2
0.101 145/4/1
0.011 151/1/क
0.005 151/1/ख
(2)
(1)
152, 152/1/क/1/ 1 ,
0.012
152/845/1/1
0.124
152/1/क/1/4
0.004
152/1/क/3/2
0.034
237/1/क
0.019
237/2/क
0.019
237/3 /क
0.028
238/1
0.006
238/2/क/1/1 / 1
0.006
238/2/क/1 /1/2
0.006
238/2/क/1/1 /3
0.006
238/2/क/1/1/4
0.006
238/2/क/1/1/5
0.006
238/2/क/1/1/6
0.006
238/2/क/1/1/ 7
0.006
238/2/क/1/1/8
0.006
238/2/क/1/1/9
0.006
238/2/क/1/1 /10
0.006
238/2/क/1/1/11
0.001
238/2/क/1/2/ 1
0.006
238/2/क/1/2/1/ 1
0.006
238/2/क/1/2/ 1/ 2
0.006
238/2/क/1/2/1/3
0.003
238/2/क/1/2/1/4
238/2/क/1/2/1/ 5
0.003
0.005
238/2/क/1/2/1/6
0.012
238/2/क/1/2/2/ 2
0.012
238/2/क/1/2/2/3
0.004
238/2/क/1/2/ 2/4
0.004
238/2/क/1/2/2/5
0.004
238/2/क/1/2/2/6
0.012
238/2/ख/1/ 1 / 1
0.012
238/2/ख/1/1/ 2
0.012
238/2/ख/1/1/3
0.004
238/2/ख/1/2/ 1
0.022
238/2 /ख/ 1 /2/2
0.022
238/2/ख/1/2/3
0.022
238/2 /ख/1/2 /4
0.022
238/2 /ख/1/ 2/ 5
0.013
253/1/3
0.024
254/1/5
0.002
254/1/1
254/1/2
0.002
0.008
254/1/3 भाग 1 ]
6855
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
(2) (1)
254/1/4
0.012
0.005 254/2
0.03 256/1/1/1
0.005 256/1/1/2
0.005 256/1/1/3
0.034 256/1/2/1
0.003 256/1/2/ 2// 1
0.003 256/1/2/2/2
256/1/2/3
0.004
0.004 256/1/2/4
0.001 257/1/1
0.004 257/1/2
0.004 257/1/3
0.002 257/1/4
0.002 257/1/5
257/1/6
0.004
0.004 257/1/7
0.004 257/1/8
257/1/9
0.004
0.004 257/1/10
257/1/11
0.004
0.004 257/1/12
257/1/13
0.004
0.008 258/1
0.002 258/2
258/3
0.002
0.004 258/4
0.004 259/1
0.002 259/2
0.004 259/3
0.004 259/4
259/5
0.003
0.003 259/6
0.002 259/7
0.002 259/8
0.002 260/1/2
260/1/3
0.004
0.004 260/1/4
260/1/5
0.003 260/1/6
0.003
0.002 260/1/7
0.002 260/1/8
0.040 263/1/1/1/1
0.006 263/1/1/1/2
(2)
(1)
0.006
263/1/1/1/3
0.009
263/1/1/1/4
263/1/1/1/5
0.022
0.006
263/1/1/1/6
0.022
263/1/1/1/7
263/1/1/2
0.009
266/1
0.160
267/1
0.019
0.012
273/1/2/1
273/3
0.020
0.130
274/1/2 , 275/1/2
274/3/1/1
0.028
0.009
274/3/2
274/3/3
0.009
274/3/4
0.009
0.004
274/3/5
0.004
274/3/6
0.006
274/3/7
274/3/8
0.006
274/3/9
0.006
274/3/10
0.006
274/3/11/1
0.003
274/3/11/2
0.003
274/3/12
0.003
0.003
274/3/13
274/3/14
0.003
0.003
274/3/15
0.003
274/3/16
0.003
274/3/17/1
274/3/17/2
0.003
0.004
274/3/18
274/3/19
0.004
274/3/20
0.006
0.004
274/3/1/2
0.004
274/3/1/3
0.004
274/3/1/4
274/3/1/5
0.004
274/3/1/6
0.004
274/3/1/7
0.004
0.004
274/3/1/8
274/3/1/9
0.004
274/3/1/10
0.004
0.022
276/1 /1/क/ 1
0.031
276/1/1/क/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
6856
(2)
(1)
0.008
276/1/1/क/1/ 1
0.008
276/1/1/क/1/2
0.008
276/1 /1/क/1/3
0.005
276/1 /1/क/2/1
276/1 /1 /क/2/2
0.005
0.005
276/1/1/क/2/3
0.039
276/1/1/क/3/1
0.007
276/1 /1/क/3/2
0.004
276/2/1/क/1
0.012
276/2/1/क/2
0.046
276/2/1/क/3/1
0.004
276/2/1/क/3/2
0.004
276/2/1 /क/3/3
0.048
276/2/ 1/क/4
0.006
277/1/1/क/1
0.006
277/1/ 1 /क/2
0.006
277/1 /1/क/3
0.144
278/1/1
0.007
278/1/1/1
0.007
278/1/1/2
0.007
278/1/1/3
0.007
278/1/1/4
0.007
278/1/1/5
0.007
278/1/1/6
0.006
278/1/1/7
0.006
278/1/1/8
0.006
278/1/1/9
0.008
279
कुलयोग 2.378
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-सतना- रीवा ( 50 कि.मी. ) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 जुलाई 2019
क्र. 3669 - भू- अर्जन-2019 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
जिला - छिन्दवाड़ा
(क)
तहसील-पांढुर्णा
(ख)
नगर/ग्राम- पांढुर्णा, प.ह.नं. - 51 .
(ग)
ब. नं. -234, रा. नि. मं.-पांढुर्णा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 02.126 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.008
46
47
0.001
0.108
59/1
0.071
59/2
60
0.037
61
0.099
62
0.042
0.026
63
0.025
64
108/1
0.002
0.008
108/3
104
0.036
0.052
0.017
111/2
117/2
0.025
0.004
118 6857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जुलाई 2019
(2)
(1)
0.088
119
0.044
120
0.009
132/2
0.066
132/3
0.025
132/4
0.027
132/5
0.022
132/6
क्र. 5432- भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
0.066
133
अनुसूची
0.072
134/1
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
0.192
134/2
(ख) तहसील- मोहखेड
0.223
138
0.144
478
(ग ) नगर/ग्राम- थावरीखुर्द, प.ह.नं. - 72, ब. नं. - 257, रा. नि. मं.- इकलबिहरी 0.064
474/2
0.153
473
0.038
468/1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.415 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
0.040
457/1
प्रस्तावित खसरा
0.116
458/1
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) 0.113
459
(1)
0.063
460/2
0.207
150/2
02.126 योग
(2) 0.208
150/1
योग .. 0.415 (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी लाइन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-जाखावाडी जलाशय के नहर रहित बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
6858
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2019
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव नहर परियोजना संभाग, क्रमांक -2 छिंदवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 अगस्त 2019
क्र. 5706- भू- अर्जन-2019 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- पांढुर्णा
(ग) नगर/ग्राम- सेन्दुरजना , प.ह.नं. - 21 , ब. नं. -405, रा. नि. मं. नांदनवाड़ी.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 03.523 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.258
29/2
16
0.142
0.923
57/3
88
2.200 योग .. 03.523
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- सेन्दुरजना जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना संभाग , क्रमांक-2 छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 अगस्त 2019
क्र. 6172 - भू- अर्जन-2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग ) नगर/ग्राम-केरिया , प.ह.नं. - 27, ब. नं. -29, रा. नि. मं. चॉद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 03.101 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
228/1
0.021
228/2
0.024
221/5
0.040
228/3
0.024
226/5
0.082
221/1
0.020
221/4
0.037 6859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
(2) (1)
0.010 224/4-5
0.021 32/6/2
0.086 226/1
221/2
0.036
0.020 32/6/1
0.070 221/3
0.140 222, 223
0.032 237/1 , 237/3
0.003 266
0.035 265
0.072 268/1-2
0.051 270
0.068 233/2, 234/1
0.080 219/2
0.010 237/2
0.020 271 , 272/1
45/4-5
0.100
0.026 32/3/2
0.022 32/4/1
0.005 32/7/2
0.144 294, 295
0.019 299/1
0.019 299/2
0.019 299/3
0.019 299/5
0.020 299/6
0.016 299/4
0.132 301/1
0.040 301/3
0.060 338/2
0.078
0.072 338/4
0.048 338/5
0.120 376/2
0.040 376/1
0.040 376/3
44/3
0.030
0.022 32/6/3
0.024 32/5
(2)
(1)
0.012
32/16
0.012
32/17
0.041
32/4/2
0.021
32/3/3
32/3/1
0.026
0.017
31/1
0.059
23/1
0.017
28/1/2
0.007
31/4
0.014
31/3
0.014
32/2
21/2
0.062
30
0.083
0.072
23/2
0.047
22/3
0.008
28/7
22/1
0.070
0.048
0.052
21/1
0.176
1/2
2/2
0.063
0.063
2/1
योग .. 03.101
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 9 आर एवं 10 आर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
6860
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2019
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 6173 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- झिरिया, प.ह.नं. - 15, ब. नं. - 101 , रा. नि. मं.-चॉद.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 01.846 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
45/2
0.046
0.056
72
0.030
45/9, 71/2
0.074
70/70, 71/3
0.055
70/68, 75/4
0.070
75/3
0.032
70/29, 70/33
0.045
76/2,
0.018
100/3 , 101/3
78/2
0.070
0.042
158/3
0.056
290/1
0.062
79
0.015
104/2
0.104
88/3 , 80
0.164
88/2
88/4
0.048
0.019
70/44ख
(2)
(1)
86/2
0.004
0.048
86/3
0.020
96/1 , 96/2 , 97/2
0.022
150/14
0.006
97/3
0.011
97/1
0.032
100/11
0.004
100/1 , 101/1
0.008
100/4, 101/4
0.030
104/4, 104/3
0.005
107/3
150/3
0.023
107/6
0.005
150/23
0.010
0.018
112/2, 113/8
0.008
153
0.008
152/1
151/1
0.014
0.007
113/1 , 113/4
0.013
113/10
0.030
113/2
0.017
150/21
0.027
150/22
150/2
0.056
0.034
150/13
0.026
150/12
0.058
150/11
0.050
187/1
0.065
187/2/क, 188/1 , 189/4, 187/2
0.028
89/1
0.012
70/56
0.030
156/11
158/2
0.013
159
01.846
0.098 योग ..
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 9 आर एवं 10 आर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी 6861
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 अगस्त 2019
क्र. 6207 - भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
नगर/ ग्राम- ग्राम- खापाकरीमवार, प.ह.नं. - 60/23, (ग) ब. नं. -74, रा. नि. मं. लोधीखेडा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.534 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
0.405
नम्बर (1) 41/6 96
0.129
योग 0.534
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- स्पेशल इकॉनोमिक जोन (एस.ई.जेड़. ) की परियोजना स्थापित करने के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर के स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 6208 - भू-अर्जन-2019 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- सौंसर
(ग) नगर/ग्राम-ग्राम- कोदाडोंगरी बी -1 , प.ह.नं. - 60/23, ब. नं. - 58, रा. नि. मं. लोधीखेडा.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.227 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
11
0.012
14
0.053
15
0.162
योग 0.227 6862
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- स्पेशल इकॉनोमिक जोन ( एस.ई.जेड. ) की परियोजना स्थापित करने के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर के स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 6209- भू- अर्जन-2019 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - सौंसर
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सांवगा, प.ह.नं.-61/24, ब. नं. -381 , रा. नि. मं. लोधीखेडा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.200 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
409/1
0.200 योग . 0.200
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- स्पेशल इकॉनोमिक जोन ( एस.ई.जेड. ) की परियोजना स्थापित करने के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर के स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 अगस्त 2019
क्र. 6395- भू-अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- सातनूर, प.ह.नं. -60, ब. नं. -376, रा. नि. मं. लोधीखेडा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 10.835 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
89/1
01.097
0.809
89/2
91
03.680
132/1
04.035
325/4
01.214 योग . 10.835 6863
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-स्पेशल इकॉनोमिक जोन ( एस.ई.जेड. ) की परियोजना स्थापित करने के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhin.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर के स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
क्र. 6396- भू-अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- कोदाडोंगरी , मालगुजारी प.ह.नं.-60/23, ब. नं. - 57, रा. नि. मं. लोधीखेडा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -
कुल रकबा 01.041 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.350
115/1
121/1
0.368
0.323
121/2
योग . 01.041
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- स्पेशल इकॉनोमिक जोन ( एस.ई.जेड. ) की परियोजना स्थापित करने के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर के स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 अगस्त 2019
क्र. 6507 - भू-अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-मोहगांव कला , प.ह.नं. - 45/4, ब. नं. - 239, रा. नि. मं. चॉद,
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 03.163 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
319/8
0.090
319/3
0.072 6864
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
(2) (1)
318/2
0.004
0.044 318/5
0.088 324/3, 325/2
0.024 324/4, 325/4
0.096 324/2, 325/2
0.080 698/1 , 699/1 , 700/1
0.032 284/2, 285/3
0.032 285/2
0.052 278/8/2
278/3
0.077 278/11
0.059
0.040 278/2
0.104 278/1
0.048 289/1
0.016 290/3
0.096 268 , 269
267
0.064 266
0.037
0.030 264, 265
0.114 249/1
0.090 625
0.032 626
0.048 624/1
0.050 621
0.052 620
0.032 622
0.080 627/1
628/3
0.120 628/2
0.038 617/2
0.120
0.064 617/3
0.024 662/1
0.060 658
0.020 659/3
449/11
0.020
0.010 658/2
0.040 659/2
0.020 659/1
0.019 449/12
0.122 660
0.024 661/2
641/2
0.096
[भाग 1
(2)
(1)
0.144
641/1
0.016
635, 636/1-2
0.072
452, 640/1-2-3
0.072
453/7, 453/8
0.084
449/9
449/13
0.018
0.068
449/6, 450/1-2
449/8
0.022
0.074
619/2
0.042
571/1 , 572/1 , 573/1/1
0.025
574/3 , 574/6
573/8 , 573/9 ,
0.025
574/1 , 2, 3, 6
574/1/2/3/4/7
0.021
योग .. 03.163
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 8 आर एवं 9 आर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय के कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक- 2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
6865
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 14 अगस्त 2019
क्र. दस- भू- अर्जन- फा.7-अ-82-2018-19-4519.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-सोहागपुर
(ग) ग्राम- कल्याणपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-( निजी भूमि) 0.830 हेक्टर ( भूमि एवं परिसंपत्ति).
खसरा नंबर
(1)
12/1
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) 0.830
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अनूपपुर- कटनी रेल खण्ड के तीसरी लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर ( छ. ग. ) के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 26 अगस्त 2019
क्र. 800 - प्रशा.- भू-अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग ) ग्राम-गोहटा
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.194 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.010
382/1/1
0.184
406
योग .. 0.194
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " महाना वितरक नहर की माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 28 अगस्त 2019
प्र. क्र. 56- अ- 82- वर्ष-2017-18.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना 6866
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम-विश्रामगंज
(घ) क्षेत्रफल-22.73 हेक्टेयर.
कुल अर्जित रकबा भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
(हेक्टे. में)
(2)
(3) (1)
0.910
98/2
निजी भूमि
0.560
134/2
निजी भूमि
0.010
134/3
निजी भूमि
0.170
149/2/ख
निजी भूमि 337/1 /ग
1.000
निजी भूमि 182/1
0.270
निजी भूमि 221
0.650
निजी भूमि
0.900
182/2
निजी भूमि 184/1
0.040
निजी भूमि
2.700
187/1
निजी भूमि
0.710
187/2
निजी भूमि
0.330
195/1
निजी भूमि
0.030
196/1
निजी भूमि
0.320
263/1 /ख/क
निजी भूमि 267/2
0.130
निजी भूमि 272/2
0.840
निजी भूमि 272/3
0.010
निजी भूमि
0.200
304/1
निजी भूमि
2.150
336/1
निजी भूमि
[भाग 1 (1)
(2)
(3) 338/1
0.290
निजी भूमि 339/1
0.350
निजी भूमि 290/1
0.320
निजी भूमि 304/2
0.200
निजी भूमि 336/2
2.140
निजी भूमि 338/2
0.290
निजी भूमि 339/2
0.360
निजी भूमि 290/2
0.330
निजी भूमि 329
0.010
निजी भूमि 330/1
0.510
निजी भूनि 409/1
0.090
निजी भूमि
0.430
424/1
निजी भूमि
0.180
426/1
निजी भूमि 430/1
0.150
निजी भूमि
0.200
449/1
निजी भूमि 330/2
0.510
निजी भूमि 409/2
0.090
निजी भूमि
0.440
424/2
निजी भूमि
0.180
426/2
निजी भूमि
0.150
430/2
निजी भूमि 449/2
0.200
निजी भूमि 363
0.470
निजी भूमि
0.520
364
निजी भूमि
0.200
387/1
निजी भूमि 433/1
0.080
निजी भूमि 387/4
0.200
निजी भूमि
0.210
387/5
निजी भूमि
0.070
433/4
निजी भूमि 387/6
0.010
निजी भूमि 423
0.300
निजी भूमि
1.000
337/1/क/1
निजी भूमि 263/1 /ख /ख
0.320
निजी भूमि योग . 22.730
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम विश्रामगंज तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर, शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 21 अगस्त 2019
क्र. D - 5226- दो-2-2-17.- श्री विमल प्रकाश शुक्ला, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 01 नवंबर 2017 से 01 नवम्बर 2019 तक की ब्लॉक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1- ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कोस - ब ( एक) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 26 अगस्त 2019
क्र. B -4274-दो-2-62-2014.- श्री एल. डी. बौरासी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 05 से 08 अगस्त 2019 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 08 अगस्त 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. B - 4276-दो- 2-128-2017.- श्रीमती संगीता यादव, संकाय सदस्य (कनिष्ठ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 18 से 26 मई 2019 तक के सार्वजनिक/ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 -इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुकरमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D- 5432-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 02 से 03 अगस्त 2019 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 04 से 08 अगस्त 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
क्र. D-5434-दो-2-32-2014.-श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायादीश, शहडोल को दिनांक 08 अगस्त 2019 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 5436-दो -2-46-2015.- श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 07 से 09 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 5438-दो- 2-88-2018 .- श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 13 से 16 अगस्त 2019 तक चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 10 से 12 अगस्त 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
क्र. D-5440-दो- 2-33-2019.- श्री गौरव कुमार सिंह, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 से 22 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार सिंह , जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जूनियर सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2019
क्र. D-5587- दो- 2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 24 से 07 अगस्त 2019 तक पैंतालीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
Jabalpur, the 19th August 2019
No. 159 - CJ - II - 655 . In exercise of powers conferred Under Article 235 of the constitution of India the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 126, dated 09 August 2017 of Shri Hitendra Kumar Mishra , the then II Additional District Judge, Shajapur ( presently under suspension with headuarters at Mandsaur) , with immediate effect .
By order of the High Court , JITENDRA KUMAR SHARMA , Registrar (Vigilance) .