इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
वध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 383 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2019- भाद्र 22 , शक 1941
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2019
क्र. एफ-2-1-19- बाईस पं. 1.- मध्यप्रदेश पंचायत सेवा ( ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें ) नियम, 2011 में संशोधन कर निम्नलिखित प्रारूप , जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 , सन् 1994 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा ( 3 ) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की , जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन का अवसान होने पर विचार किया जायेगा.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय , भोपाल को प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.
संशोधन का प्रारूप
उक्त नियमों में, -
किए जाएं. " नियम 7 में , उप- नियम ( 4 ) में, शब्द " आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय " के स्थान पर, शब्द " संभागीय आयुक्त " स्थापित
NOTICE
No. F- 2-1-19 -XXII - P 1. The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary Recruitment and Condition of Service) Rule , 2011 , which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 95 read with sub- section ( 1 ) of Section 69 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub - section ( 3) of Section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .
765 766
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2019
Any objection or suggestion which may be received by the Deputy Secretary, Government of Madhya Pradesh , Panchayat and Rural Development Department, Mantralaya , Vallabh Bhawan , Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government .
DRAFT OF AMENDMENT
In the said Rules ,-
"In rule 7, in sub-rule ( 4) , for the words " Commissioner , Panchayat Raj Sanchalanalay " , the words "Divisional Commissioner " shall be substituted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. आर. चौधरी , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .