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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रेदश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972....

Published 17 September 2019

Department
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
385
Identifier
in.gazette.madhya.2019-09-17.385.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्य प्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 सितम्बर 2019- भाद्र 26 , शक 1941

क्रमांक 385 ]

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. बी - 15-46-2016- चौदह-2 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 2 ( 1 ) ( क) में उल्लेखित अनुसूची के शीर्ष " तीन - दलहन " की अधीन मद क्रमांक 5 में " लाख/तिवड़ा " को विलोपित करने के लिये , ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह के अवसान पर होने पर विचार किया जावेगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल को प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. बी- 15-46-2016- चौदह - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

Bhopal , the 17th September 2019

No. B - 15-46-2019 - XIV- 2.- In exercise of the powers conferred by the Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby , deletes item V-" Lac/Tiwra " under the heading "V- Dalhan " of the Schedule mentioned in Section 2( 1 ) (a) of the said Act , the proposal for same has previously been published as required by proviso of the said Section 60.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUKESH KUMAR SHUKLA , Secy .

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-09-17.385.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-09-17.385.Extraordinary.