ध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर 2019- भाद्र 28 , शक 1941
क्रमांक 390 ]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2019
क्र. बी- 15-44-2019- चौदह - 2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, ( 24 सन् 1973 ) , की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट की गई कृषि उपज को खण्डवा जिले की पुनासा तहसील के समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय विक्रय का विनियमन करने के लिये ग्राम मूंदी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से लिखित में इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.
भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2019
क्र. बी- 15-44-2019 - चौदह- 2-4161.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.
779 780
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2019
Bhopal , the 19th September 2019
No. B - 15-44-2019- XIV- 2 . In exercise of the powers conferred by the sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare its intention to establish a market at Mundi , Tehsil Punasa of Khandwa District for the purpose of the "said Act" for regulating the purchase and sale of Agriculture Produce mentioned in the Schedule of the said Act in Revenue and Forest villages of the area of Gram Mundi , Tehsil Punasa in Khandwa district .
Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette " will be considered by the State Government.
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh .
MUKESH KUMAR SHUKLA , Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.